Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 16, Part Part 1, 19 April 2024

Published 19 April 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
16
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-04-19.16.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024- चैत्र 30 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश ,

(3) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 1-249-2022-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2022 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2014 के भाप्रसे अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2023 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स 12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F. No. 14015-13-2021 - AIS (I)-B , दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त 17 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-03-2022- AIS- I, दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता निर्धारित की गई है.

3. भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना एवं आदेश के संदर्भ में भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-09-2023- AIS- I , दिनांक 6 जून 2023 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 4 अधिकारियों के आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता पुनरीक्षित की गई है :-

2313

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

2314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.

अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

[ भाग 1

DOPT द्वारा पूर्व में आवंटित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 25-1-2022 )

(1)

(2)

1. श्री नियाज अहमद खान, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

2. श्रीमती नीतूमाथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी , ग्वालियर.

3. श्रीमती अंजू पवन भदौरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन.

4. श्रीमती जमुना भिड़े अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग , इन्दौर.

DOPT द्वारा आवंटित पुनरीक्षित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 6-6-2023 )

(3)

(4)

2015

2014

2016

2014

2014

2016

2016

2014

4. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपरोक्त 4 अधिकारियों के पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी , 2023 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( Junior Administrative Grade ) रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स 12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.

भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 1-225-2022-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 /- निश्चित वेतन (पे - मैट्रिक्स 17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

तालिका

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

(1)

(2)

1. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .

(3)

(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.

क्र. ई- 1-266-2023-5-एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1) 1.

श्री तरूण राठी ( 2010 ) ,

(2) कलेक्टर,

जिला गुना.

तालिका

नवीन पदस्थापना

(3) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.

2315 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2. श्री राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

3. श्री राजेश कुमार राजौरा द्वारा अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग का प्रभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

4. श्री प्रथम कौशिक, भाप्रसे, ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला गुना को प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2024

क्र. ई- 1-35-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.

(4) (1)

(2)

(3)

1.

महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , साप्रवि (मा.अ.प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) .

2.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री अनिरूद्ध मुकर्जी ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

3. श्री मनीष रस्तोगी ( 1994) , प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग .

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , साप्रवि ( मा. अ. प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं प्रमुख सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) .

2316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

(1)

(2)

(3)

(4)

4.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग .

डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ( 2001 ) प्रबंध संचालक , एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलमपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग .

5. श्री रविन्द्र सिंह ( 2004 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( DMI ) , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

6. श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ( 2007 ) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान ( DMI ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

7.

सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).

श्री भरत यादव ( 2008 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

8. श्री अविनाश लवानिया (2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल .

अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

9.

अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन

वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

श्री तरूण कुमार पिथोडे (2009 ) , संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

10.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

वि.क.अ. - सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

श्री अभिजीत अग्रवाल ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार) .

2317 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(1)

(2)

(3)

(4) 11. श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश, भोपाल.

अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

12.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

श्री चन्द्रमौली शुक्ला ( 2011 ) , आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन तथा संचालक, विमानन तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

प्रबंध संचालक, एम. पी . इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त , गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , भोपाल तथा आयुक्त, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार) .

13.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश

स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल

श्री गौतम सिंह (2011 ) , अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल .

14. श्रीमती अदिति गर्ग (2015 ) , संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल.

उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

15. श्री अंशुल गुप्ता ( 2016 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.

उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(3 ) उपरोक्तानुसार श्री गौतम सिंह द्वारा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार) केवल परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

2318

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2024

क्र. ई- 1-42-2024-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (1)

(2)

1.

कलेक्टर,

श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , जिला हरदा.

तालिका

नवीन पदस्थापना

(3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

( 2 ) श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र. ई- 1-240-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/- (पे- मेट्रिक्स-15 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1. श्री शोभित जैन,

सदस्य- सचिव,

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल.

मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.

2. श्री विवेक कुमार पोरवाल,

वि.क.अ. - सह - प्रमुख राजस्व

                                                                                                     प्रमुख सचिव,
         प्रमुख राजस्व आयुक्त,                    आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा                    मध्यप्रदेश शासन.
         मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन               पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
         सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,                  शासन, राजस्व विभाग तथा
        राजस्व विभाग तथा आयुक्त ,                 आयुक्त, भू-अभिलेख एवं
         भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त                  बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर
         मध्यप्रदेश , ग्वालियर ( अतिरिक्त         (अतिरिक्त प्रभार) .
        प्रभार) .
3.      श्री संदीप यादव,                          प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विमानन

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग

विभाग तथा प्रमुख सचिव,

तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .

मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क , मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).

भाग 1 ]

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(1)

(2)

4.

(3)

(4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

वि.क.अ.- सह- आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2024

क्र. ई - 1-54-2024-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(3)

(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.

श्रीमती बिदिशा मुखर्जी , ( 2015) , मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.

2.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट.

श्री जी. एस. धुर्वे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर,

क्र. ई- 1-58-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

क्र.

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1. श्री भास्कर लक्षकार (2010 ) , कलेक्टर , जिला रतलाम.

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.

(4) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन (3) प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.

2. श्री उमाशंकर भार्गव (2011 ) , कलेक्टर, जिला विदिशा.

3.

राज्यपाल के अपर सचिव,

राजभवन, भोपाल.

कलेक्टर, जिला सीधी

श्री स्वरोचिष सोमवंशी ( 2012 ) , राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल.

4.

कलेक्टर, जिला उमरिया

श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012 ) , उपसचिव, " कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .

2320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

(1)

(2)

5.

(3)

(4)

कलेक्टर, जिला रतलाम

श्री राजेश बाथम ( 2012 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग , उज्जैन.

6. श्री मयंक अग्रवाल (2013 ) , कलेक्टर, जिला दमोह.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

वि.क.अ. - सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.

7. श्री साकेत मालवीय ( 2014) , कलेक्टर, जिला सीधी.

संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल .

8.

कलेक्टर, जिला झाबुआ

श्रीमती नेहा मीना ( 2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला नीमच.

9.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इंदौर.

श्रीमती तन्वी हुड्डा ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ.

10.

कलेक्टर, जिला विदिशा

श्री बुद्धेश कुमार वैद्य (2014 ) , कलेक्टर, जिला उमरिया.

11.

कलेक्टर , जिला दमोह

श्री सुधीर कुमार कोचर (2014) , उपसचिव, मुख्यमंत्री.

12.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री मनोज कुमार सरियाम (2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड.

( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री मयंक अग्रवाल द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 3) उपरोक्तानुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन् शुक्ला, भाप्रसे ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्रीमती तन्वी हुड्‌डा द्वारा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह , भाप्रसे ( 2007 ) , आयुक्त , वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) उपरोक्तानुसार श्री साकेत मालवीय द्वारा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे ( 2013 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट कॉ - ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

2321 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2024

क्र. ई- 1-60-2024-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.

(4) (2)

(3)

(1)

1.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन

वि.क.अ. - सह- कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना.

श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग.

2.

कमिश्नर,

ग्वालियर संभाग, ग्वालियर

डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग .

3.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री माल सिंह भयडिया, भाप्रसे ( 2006 ) , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर तथा आयुक्त ( फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) .

4.

कमिश्नर,

श्री दीपक सिंह, भाप्रसे ( 2007) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तथा कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना ( अतिरिक्त प्रभार) .

इन्दौर संभाग , इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) .

5.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

श्री अक्षय कुमार सिंह , भाप्रसे (2010 ) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

6.

कलेक्टर, जिला ग्वालियर.

श्रीमती रूचिका चौहान , भाप्रसे ( 2011 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्र. ई- 1-61-2024-5-एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(2)

(4) (1)

(3)

1. श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ) , राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश , भोपाल.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

2322

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(1)

(2)

(4)

(3)

2.

राज्यपाल के प्रमुख सचिव , राजभवन, मध्यप्रदेश , भोपाल

श्री मुकेश चन्द गुप्ता ( 1998 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.

3.

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000 ) , वि.क.अ. सह- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) .

4. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग.

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार ) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

5 .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .

श्री पी. नरहरि ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

6.

प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल.

श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

7.

कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल.

श्री बाबू सिंह जामोद ( 2006 ), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल.

8.

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन .

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.

श्री माल सिंह भयड़िया (2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

9. श्री श्रीमन शुक्ल ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त , मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल.

सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग , भोपाल.

10. श्रीमती शिल्पा गुप्ता ( 2008 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग .

2323 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

(2)

(4) (1)

(3)

11. श्रीमती वंदना वैद्य ( 2009 ) , कलेक्टर,

जिला शहडोल.

अपर आयुक्त , आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) (अतिरिक्त प्रभार) .

12.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009 ) , वि.क.अ. - सह- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

वि.क.अ. - सह- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) .

13.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.

श्री शशिभूषण सिंह ( 2009 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग .

14.

कलेक्टर, जिला गुना.

श्री सतेन्द्र सिंह (2009 ) , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक , अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) ( अतिरिक्त प्रभार) .

15.

सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर.

श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , रीवा संभाग, रीवा.

16.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग .

श्री अक्षय कुमार सिंह (2010 ), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

2324

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(1)

(2)

(3)

(4)

17.

कलेक्टर, जिला पन्ना.

श्री सुरेश कुमार (2010 ) , सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

18. श्री हरजिंदर सिंह (2011 ) , कलेक्टर, जिला पन्ना.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन एवं डेयरी विभाग .

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

19. श्री संजय कुमार ( 2011 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

20. श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.

संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन , भोपाल. (अतिरिक्त प्रभार) .

21.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

श्री रोहित सिंह ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश , भोपाल.

22.

संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.

श्रीमती हर्षिका सिंह ( 2012 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) .

23.

कलेक्टर, जिला शहडोल.

श्री तरूण भटनागर ( 2012) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.

24. श्री अरूण कुमार परमार ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग.

25.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.

श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला गुना.

26.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

2325 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

(4)

(3)

(1)

(2)

27 . श्री शिवम वर्मा (2013 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल .

आयुक्त, नगर पालिक निगम , इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) .

28.

कलेक्टर, जिला सिंगरौली.

श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ( 2014 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सागर (अतिरिक्त प्रभार).

29.

अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

श्री हर्षल पंचोली (2015 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

30.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.

श्री हिमांशु चन्द्र ( 2015 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

31. श्री हरेन्द्र नारायण ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल .

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

32.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भिण्ड.

श्री जगदीश कुमार गोमे ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी.

33.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग .

सुश्री अंकिता धाकरे (2017 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.

34.

आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी सतना (अतिरिक्त प्रभार) .

डॉ. शेर सिंह मीना , (2017) , अपर कलेक्टर , जिला जबलपुर तथा अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार ) तथा क्षेत्रीय संभागीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार) .

35. श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल (2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , राजगढ़.

अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.

36.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी.

सुश्री काजल जावला ( 2019 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

2326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

(1)

(2)

(4)

(3)

37.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खरगौन .

श्री आकाश सिंह ( 2019 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ) , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3 ) उपरोक्तनुसार श्री पी . नरहरि ( 2001 ) द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(4) उपरोक्तानुसार श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे (2013 ) , वि.क.अ. सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल केवल वि.क.अ. सह - आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार मुक्त होंगे.

(5) उरोक्तानुसार श्री माल सिंह भयड़िया ( 2006 ) , द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहित बुन्दस, भाप्रसे ( 2011 ) , प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा , मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) उपरोक्तानुसार श्री शशिभूषण सिंह ( 2009 ) द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त- सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग केवल संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(7) उपरोक्तानुसार श्रीमती हर्षिका सिंह ( 2012 ) , द्वारा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(8 ) उपरोक्तनुसार श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) , द्वारा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुराज एम. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 9 ) उपरोक्तनुसार श्री बाबू सिंह जामोद ( 2006 ) द्वारा कमिश्नर , शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गोपाल चन्द्र डाड, भाप्रसे ( 2008 ) , कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा एवं कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 10 ) उपरोक्तनुसार श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) द्वारा संचालक , पंचायत राज मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार सिंह, भाप्रसे (2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

2327

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

क्र. ई- 1-59-2024-5-एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक              अधिकरी का नाम                                 सहायक कलेक्टर के पद पर
                                                                      पदस्थापना का जिला
 (1)                      (2)                                               (3)
  1              श्री वसीम अहमद भट                                           धार
  2              श्री शिवम यादव                                            शाजापुर
  3              श्री गगन सिंह मीना                                         उज्जैन
  4              सुश्री काजोल सिंह                                         छतरपुर
  5              श्री प्रपंज आर.                                            रीवा
  6              श्री महिपाल सिंह गुर्जर                                   अनूपपुर
  7              श्री शुभम कुमार यादव                                      नरसिंहपुर
  8              श्री आकिप खान                                             मण्डला
  9              श्री पंकज वर्मा                                           सिवनी

(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 5 अप्रैल 2024 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 1-166-2014-5 - एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 ( अ ) , दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :-

(i)

मुख्य सचिव

वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव (ii)

अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में (iii)

प्रधान सचिव या सचिव.

(iv)

प्रधान सचिव या सचिव, वन

(v)

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य-सचिव

सदस्य

सदस्य

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2022 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को नामांकित करता है .

(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2024 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव " कार्मिक ".

2328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024

एफ 11-164-2019-सूअप्र- एक-9-228.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ए. के. शुक्ला, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, भोपाल से तिरूअनंतपुरम वाया- कोच्चि हेतु कैलेण्डर वर्ष 2024 की प्रथम एल.टी.सी. एवं दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024

क्र. एफ 1-98-2018- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 16 अप्रैल 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 व 17 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में एमस्टरडेम, नीदरलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेशमें शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री संजय कुमार झा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित कियाजावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

(4 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्र. आर. 1948728-2024- ब- 2 - दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विजय कटारिया , भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 29 मई 2024 तक, चौबीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4-5 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में वर्जिनिया ( यूएसए ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: -

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश मेंशासकीय अथवा किसी निजी संस्थाका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

( 2) श्री विजय कटारिया , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूपसे विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विजय कटारिया, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

2329 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2024

क्र. एफ 1 (ए) 193-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग , भोपाल को खण्ड वर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 6-7, 9-11 व 13-14 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कन्याकुमारी ( तमिलनाडु ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. श्री बी. बी. शर्मा

2. श्रीमती कान्ता शर्मा

पत्नी

(2) अवकाश के लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश , मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

क्र. 234/A- भू-अर्जन-2024.- केन बेतवा लिंक ( राष्ट्रीय ) परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के जिला छतरपुर अन्तर्गत तहसील बिजावर की ग्राम -ढौड़न, खरयानी, पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी , कुपी, शाहपुरा , नैगुवां, पाठापुरा, डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " के तहत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्र क्र. 0056 - बी- 121-2023-24 में धारा 45 ( 2 ) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की धारा 17 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22 सितम्बर 2023 के उपरान्त धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है .

" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 के अन्तर्गत केन - बेतवां लिंक परियोजना जिला छतरपुर की तहसील बिजावर के ग्राम - ढौड़न, खरयानी , पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी , कुपी, शाहपुरा , नैगुवां, पाठापुरा , डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 11 फरवरी 2022 में किया गया. परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है :-

भूमि अर्जन अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी : -

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा.

2330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 3 वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा.

3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा.

4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा.

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.

7. किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.

8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित / घोषित / निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा.

9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.

10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए.

11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा .

12. प्रभावितं कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा.

13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी .

14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा.

अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें. युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-

1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.

2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं.

3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन.

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था 4.

5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

6. उचित मूल्य की दुमान की युक्तियुक्त संस्था 2331 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

7. यथोचित् पंचायत घर

8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी . जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होना चाहिए.

9. जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर शमशान एवं कब्रिस्तान प्रसाधन बिन्दु

10. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन ( या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) .

12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी

13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ( 2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय

14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप- स्वास्थ्य केन्द्र

15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चबूतरा.

19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि चिन्हित

21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र

22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बिजावर के ग्राम राईपुरा शासकीय भूमि खसरा नं. 39,40, 41 , 42, 73, 74 एकत्र रकवा 52.553 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम ककरा; नैगुवां, पाठापुर, डुगरिया के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक / 0029 / अ-65 / आबादी / 2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा , एवं ग्राम किशनगढ़ शासकीय भूमि खसरा नं. 2/1 , 23/1/5/1 एकत्र रकवा 26.584 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम सुकवाहा के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक /0028/अ -65/ आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम भैंसखार शासकीय भूमि खसरा नं. 11/1 , 11/2 , 193 , 194, 196 एकत्र रकबा 33.452 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम कदवारां के प्रभावितों को, न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0030/अ -65/ आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम नदगांय बट्टन में शासकीय भूमि खसरा नं. 296, 302, 306 , 307 , 1005 , 1006 , 1007, 1009 , 1010, 1011 एकत्र रकवा 18.849 हेक्टेयर भूमि प्रभावित परिवारों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0031/अ-65/आबादी/ 2023-24 आदेश दिनांक 8-9- 2023 द्वारा केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 ( 2 ) के तहत आवंटित की गई है . केन - बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5 × 20 = 250 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड निम्न भूमियों पर आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी .

23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकान में अधिनियम, 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों ( व्यक्तियों ) का होगा.

24. अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभावित कुटुंब ( व्यक्ति ) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा.

2332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

छतरपुर, दिनांक 14 मार्च 2024

प्र. क्र. 0117 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) बेडरी

(4) 63.2460 (2) सटई

(1) छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू- अर्जन अधिकारी, बिजावर.

(6) केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0120 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 38.6649 (2) सटई

(3) करोंदया

(1) छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

प्र. क्र. 0118- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) दिदौनिया

(4) 10.1835 (2) सटई

(1) छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0121 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि , केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2) सटई

(3) कावर

6.4351 (1) छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

2334

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

प्र. क्र. 0119- अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

सटई

47.0105 छतरपुर

झमटुली

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर.

केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन - बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. एफ 7-52-2003- बत्तीस- तीन. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अच्युत आनंद मिश्रा , संचालक, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6, सन् 1974 ) की धारा 4 की उपधारा 2 ( च ) के अंतर्गत सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल, अवर सचिव.

2335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2024

क्र. A- 2585- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्र.सी-1526, जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए , मध्यप्रदेश जिला न्यायपालिका हेतु "रंगपंचमी" के उपलक्ष्य में शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2024 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार दिनांक 20 अप्रैल 2024 (अवकाश दिवस ) को कार्य दिवस घोषित किया जाता है.

क्र. B- 999-दो-3-420-1980. भाग सोलह.- श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ 6-1-2018- नियम-चार , दिनांक 8 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू.एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024

गणना- पत्रक

1. श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , उच्च न्यायालय,

क्र. B-994- दो-2-45-2021.- श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 मार्च 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2 अप्रैल 1992

मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक

: 31 मार्च 2024

2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: निरंक

3. नियुक्तिदिनांक

अवकाश से लौटने पर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.

31 वर्ष 11 माह

29दिन

4. दिनांक 2-4-1992 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण निरंक अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, -उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी.ई ) के पद पर कार्यरत रहते.

31 =15x15

=225 दिन

1x7=7 दिन

6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन गणना में लिये जायेंगे) .

232 दिन

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता:

00 दिन

8. घटाईये:- सेवा के दौरान लिया गया : अवकाश समर्पण का लाभ.

232 दिन क्र. B-997-दो-2-45-2021.- श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक) 2011 , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666-2- ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण : कीपात्रता.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2336

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को शेष अर्जित अवकाश 267 दिन).

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024

क्र. B -933- दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 3 से 11 जून 2024 तक, नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलताथा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-949-दो-2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 7 मार्च 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-951-दो- 2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 23 मार्च 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.पी. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -953- दो- 2-32-2022.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 23 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B -955- दो- 2-61-2021. श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को 27 से 28 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के एवं दिनांक पश्चात् में दिनांक 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-959-दो- 2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B-961-दो-2-28-2022. कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 29 अप्रैल से 9 मई 2024 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2337

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-963-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है :-

1. दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया गया है.

2. दिनांक 5 फरवरी से 20 मार्च 2023 तक, पैंतालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -965- दो- 2-56-2022. सुश्री सुमन श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 19 मार्च 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3126-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री भारत सिंह रावत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) , कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487- इक्कीस -ब (एक) 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार श्री रावत को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1.31. अर्जित अवकाश 206

अर्द्धवेतन अवकाश 94 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(1) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 206 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) अर्धवेतनिक सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ मंहगाई भत्ता अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 X 94

क्र. C-3128-दो- 2-20-2021. श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 21 से 22 मार्च 2024 तक , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस .के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3130-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2338

क्र. C-3132-दो-2-25-2020. श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-3134-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 18 से 20 मार्च 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3136-दो- 2-53-2022.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 23 से 24 फरवरी 2024 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित कियाजाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ , ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 10 अप्रैल 2024

क्र. 1482- स्था.- 2024.- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 18से 23 मार्च 2024 कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 एवं अंत में दिनांक 24 से 29मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

2339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9 /0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा-अ N 24° 30' 56.137" E 79 ° 55' 14.877 " से N 24° 31 ' 15.682 E 79° 55' 5.105" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 6.565 " E 79 ° 54' 51.110" से N 24 ° 31 ' 6.865 E 79 ° 55' 22.728 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -अमानगंज

वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र. प्रस्तावित

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

1

3

7

2

4

5

6

1

मरहा-अ मरहा

मुनारा क्रमांक 14 से 15 होते

0.85

215

हुए मुनारा क्रमांक 1 तक एवं 2

0.95

183/1

मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक ।

3

1.05

183/2

म.प्र. शासन वन विभाग

मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक ।

उत्तर पूर्व-

4

2.00

184

दक्षिण मुनारा क्रमांक 7 से 11 तक ।

5

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक ।

186

0.32

6

187

0.46

7

0.37

197

8

0.40

198

9

188

1.40

10

189

1.79

11

202

0.22

12

192

0.36

13

0.32

195

14

196

0.35

15

199

0.72

16

200

0.54

17

203

0.47

18

208

0.31

19

0.31

209

20

0.82

211

21

214

0.56

22

217

0.72

23

0.19

216/1

24

0.19

216/2 2340

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

[ भाग 1

0.19

216/3

218

0.51

206

0.32

205

0.53

0.81

185

0.06

190

1.15

191

201

4.59

0.25

194

204

0.71

0.31

207

212

0.77

213

6.59

0.22

193

210

0.47

219

9.30

223

1.31

43.760

योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/ अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला- पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील अमानगंज , जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2341

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस (FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha-A N 24° 30 ' 56.137 " E 79 ° 55 ' 14.877 " to N 24 ° 31 ' 15.682 E 79° 55' 5.105 " North Latitude and N 24 ° 31' 6.565 " E 79 ° 54' 51.110" to N 24° 31 ' 6.865 E 79 ° 55 ' 22.728 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Amanganj

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

Details of Land Included

Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Village Name of Present head of land

Area (Hectares)

Name of Forest Proposed Block

1

2

3

4

5

6

7

1 Marha-A Marha

215

0.85 North-

2

183/1

0.95

M.P. Govt. Forest Department

Through Pillar No. 14 to 15 till Pillar No. 1 and from Pillar No. 1 to 5

3

183/2

1.05

From Pillar No. 5 to 7 .

4

South East

184

From Pillar No. 7 to 11 .

2.00

5

West From Pillar No. 11 to 14.

186

0.32

6

187

0.46

7

197

0.37

8

198

0.40

9

188

1.40

10

189

1.79

11

202

0.22

12

192

0.36

13

195

0.32

14

196

0.35

15

199

0.72

16

200

0.54

17

203

0.47

18

208

0.31

19

209

0.31

20

211

0.82

21

214

0.56

22

217

0.72

23

216/1

0.19

24

0.19

216/2

25

216/3

0.19

26

218

0.51 2342 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

[ भाग 1

206        0.32
205        0.53
185        0.81
190        0.06
191        1.15
201        4.59
194        0.25
204        0.71
207        0.31
212        0.77
213        6.59
193        0.22
210        0.47
219        9.30
223        1.31

43.760

Total: -

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non ForestLand of 43.760 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/31-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2343

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा - ब N° 24 ° 31 ' 12.320 " E 79° 56' 5.038 " से N 24° 32 ' 3.339 E 79 ° 56' 14.037 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 31 ' 56.990 " E 79 ° 55' 44.896 " से N 24 ° 31 ' 58.342 E 79 ° 56' 20.701 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर वनखण्ड की सीमाऐ क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

7

1

2

4

6

3

5

1

मरहा- ब

मरहा

132

0.40

मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवं

मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक ।

2

138

0.15

उत्तर पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक ।

3

21

1.01

म.प्र. शासन वन विभाग

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक ।

4

23

1.29 पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 17 तक ।

5

0.36

5

6

1

2.66

7

2

0.81

8

4.11

3

9

4

3.12

10

130

0.32

11

139

0.24

12

140

0.10

13

59

0.35

14

60

0.30

15

61

0.51

16

62

0.31

17

7

0.59

18

89

0.47

19

0.17

103

20

127

0.10

21

27

0.82

22

28

0.29

23

0.17

51

24

8

0.68 2344

  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[भाग 1

  86       0.10
  9/1      0.10
  120      0.12
  17/2     0.58
  83       0.20
  84       0.11
  9/2      0.15
  9/3      0.10
 115/2     0.10
 17/3      0.58
17/1/2     0.19
  85       0.43
  110      0.13
  15       0.23
  24       0.83
  25       0.34
  26       0.61
 134       0.34
  137      0.19
  16       0.74
  42       0.10
17/1/1     0.20
 87/1      0.10
 87/2      0.06
 88/2      0.06
115/1      0.10
17/1/3     0.19
 88/1      0.10
 109       0.16
 125       0.25
  18       0.70
  39      0.30
 41       0.33
 44        0.12
 106      0.18
 107      0.05
 20       0.36
 29       0.52
 32       0.45
 37       2.00
 40       0.54
 66       0.12
 69       0.56
 92       0.18
 108      0.33

भाग 1 ]

 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2345

 114      0.21
 116      0.09
  30      0.62
 31       1.58
 48       0.26
 49       0.16
  50      0.60
 80       0.11
 34       1.65
 112      0.27
 43       0.14
 45       0.09
 53       0.07
 55       0.35
  52      0.23
  57      1.77
 63       0.08
 64       0.24
 65       0.29
 70       0.40
 71       0.16
 74       1.30
 78       0.21
 117      0.22
119/1     0.06
 72/1     0.20
 76       0.24
119/2     0.28
 72/2     0.20
119/3     0.28
72/3      0.20
119/4     0.01
 121      0.26
72/4      0.20
 111      0.19
 79       0.14
 81       0.19
 90       0.11
 91       0.36
 82       0.28
 100      0.06
 102      0.12
 113      0.12
 94       0.35

2346

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

  114
                                 99       0.45
  115
                                 95       0.66
  116
                                 105      0.14
  117
                                 131      0.05
  118
                                 133      0.24
  119
                                 135      0.30
  120
                                 136      0.22
  121
                                 98       0.88
  122
                                 101      0.05
  123
                                 58       0.18
  124
                                 96       2.57
  125
                                 129      1.77
  126
                                 11       0.62
  127
                                 19       0.74
  128
                                 22       1.42
  129
                                 6        0.70
 130
                                 10       0.69
 131
                                 12       3.76
 132
                                 13       1.04
 133
                                 14       0.58
 134
                                 35       5.70
 135
                                 36      10.08
 136
                                33       0.05
 137
                                38       0.05
 138
                                 73      0.69
 139
                                75       0.53
 140
                                46       0.08
 141
                                47       0.24
 142
                                54       0.08
 143
                                56       0.09
 144
                                67       0.73
145
                                68       0.13
146
                                77       0.76
147
                               143       0.16
148
                               144       2.72
149
                               141       0.18
150
                               145       0.18
151
                               146       1.48

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

2347

118

0.12

93

0.15

97

0.38

104

0.08

122

0.03

123

0.10

124

0.05

126

0.37

128

0.09

142

0.16

220

1.00

योगः-

92.027

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 92.027 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/ अ-20 (3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013 / अ-82 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण : - केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर , जिला - पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज , जिला - पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग कीअधिसूचना क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the

Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha- B N 24 ° 31 ' 12.320 " E 79 ° 56' 5.038 " to N 24 ° 32 ' 3.339 E 79 ° 56' 14.037 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 56.990 " E 79 ° 55' 44.896 " to N 24 ° 31 ' 58.342 E 79 ° 56 ' 20.701 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Amanganj

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range -Amanganj Buffer S.No.

Details of Land Included

Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Present head of land

1

2

3

4

5

6

7

1

Marha -B Marha

132

0.40

2

138

0.15

M.P. Govt . Forest Department

3

21

1.01

North- From Pillar No. 17 to 18 East and Pillar No. 1 to 2 . From Pillar No. 2 to 6 . South From Pillar No. 6 to 7 .

4

West From Pillar No. 7 to 17 .

23

1.29

5

5

0.36

6

1

2.66

7

2

0.81

8

3

4.11

9

4

3.12

10

130

0.32

11

139

0.24

12

140

0.10

13

59

0.35

14.

60

0.30

15

61

0.51

16

62

0.31

17

7

0.59

18

89

0.47

19

103

0.17

20

127

0.10

21

27

0.82

22

28

0.29

23

51

0.17

24

8

0.68

25

86

0.10 भाग 1 ]

 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
43
44
45
46
47
48
49
 50
51
 52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2349

 9/1        0.10
 120        0.12
 17/2       0.58
  83        0.20
  84        0.11
  9/2       0.15
 9/3        0.10
 115/2      0.10
 17/3       0.58
17/1/2      0.19
  85        0.43
 110        0.13
  15        0.23
  24        0.83
  25        0.34
  26        0.61
 134        0.34
 137        0.19
  16        0.74
  42        0.10
17/1/1      0.20
 87/1       0.10
 87/2       0.06
 88/2       0.06
115/1       0.10
17/1/3      0.19
 88/1       0.10
 109        0.16
 125        0.25
  18        0.70
  39        0.30
  41        0.33
  44        0.12
 106        0.18
 107        0.05
  20        0.36
  29        0.52
  32        0.45
  37        2.00
 40         0.54
  66        0.12
  69        0.56
 92         0.18
 108        0.33
 114        0.21

2350

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

116        0.09
 30        0.62
 31        1.58
 48        0.26
 49        0.16
 50        0.60
 80        0.11
 34        1.65
 112        0.27
 43         0.14
 45         0.09
 53         0.07
 55         0.35
 52         0.23
 57         1.77
 63         0.08
 64         0.24
 65         0.29
 70         0.40
 71         0.16
 74         1.30
 78         0.21
 117        0.22
119/1       0.06
72/1        0.20
  76        0.24
119/2       0.28
 72/2       0.20
119/3       0.28
 72/3       0.20
119/4       0.01
 121        0.26
 72/4       0.20
 111        0.19
  79        0.14
  81        0.19
  90        0.11
  91        0.36
  82        0.28
 100        0.06
 102        0.12
 113         0.12
  94         0.35
  99        0.45
  95        0.66

भाग 1 ]

 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
132
 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

2351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

105        0.14
131        0.05
133        0.24
135        0.30
136        0.22
 98        0.88
101        0.05
 58        0.18
 96        2.57
129        1.77
 11        0.62
 19        0.74
 22        1.42
 6         0.70
 10        0.69
 12        3.76
 13        1.04
 14        0.58
 35        5.70
 36        10.08
 33        0.05
 38        0.05
 73        0.69
 75        0.53
 46        0.08
 47        0.24
 54        0.08
 56        0.09
 67        0.73
 68        0.13
 77        0.76
143        0.16
144        2.72
141        0.18
145        0.18
146        1.48
118        0.12
 93        0.15
 97        0.38.
104        0.08
122        0.03
123        0.10
124        0.05
126        0.37
128        0.09

2352

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

0.16

142

161

1.00

220

162

92.027

Total: -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 92.027 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052/अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue ) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur , case number/0013/31-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer( Revenue ) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: - 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land..

Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

2. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा-स N 24 ° 31 ' 34.197 " E 79 ° 56' 45.912 " से N 24 ° 31 ' 55.498 E 79 ° 56' 39.125 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 49.698 " E 79 ° 56' 36.505 " से N 24 ° 31 ' 34.323 E. 79 ° 56' 59.906 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनखण्ड की सीमाऐ प्रस्तावित

क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

7

1

3

4

5

6

2

1

मरहा

मरहा -स

1.06

150

उत्तर मुनारा क्रमांक 23 से 1 एवं मुनारा क्रमांक 3 तक ।

2

0.83

161

3

0.47

154/2

4

पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 12 तक । दक्षिण मुनारा क्रमांक 12 से 14 तक ।

0.45

154/3

5

0.48

160

पश्चिम मुनारा क्रमांक 14 से 23 तक।

6

0.40

153

7

0.79

169

8

172

0.15

9

0.30

173

10

0.21

177

11

0.66

159

12

0.66

179

13

1.05

148

14

166

1.52

15

0.36

174

16

0.48

149

17

158

0.99

18

176

0.56

19

0.06

151/1

20

0.06

151/2

21

0.06

151/3

22

0.07

151/4

23

0.52

170 2354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

24

0.45

154/1

25

157

0.46

26

167

0.37

27

163

0.66

28

168

0.30

29

147

0.37

30

152

1.59

31

155

0.85

32

156

0.7

33

165

0.23

34

171

0.21

35

175

0.4

36

178

0.619

37

162

1.52

38

164

2.09

योगः-

23.009

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 23.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) गुन्नौर, जिला- पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज , जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha - C N 24° 31 ' 34.197 " E 79 ° 56 ' 45.912 " to N 24° 31 ' 55.498 E 79 ° 56' 39.125 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 49.698 " E 79 ° 56' 36.505 " to N 24° 31 ' 34.323 E 79 ° 56' 59.906 " East Longitude .

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE

Tahsil- Amanganj

Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries

Details of Land Included

S.No. Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

4

3

2

1

Marha -C Marha

1

2

M.P. Govt . Forest Department

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Khasra No.

Area (Hectares)

7

6

5

1.06

150

North- From Pillar No. 23 to I and 3 .

East From Pillar No. 3 to 12.

0.83

161

South -From Pillar No. 12 to 14 .

0.47

154/2

West - From Pillar No. 14 to 23 .

0.45

154/3

0.48

160

0.40

153

0.79

169

0.15

172

0.30

173

0.21

177

0.66

159

0.66

179

1.05

148

1.52

166

0.36

174

0.48

149

0.99

158

0.56

176

0.06

151/1

0.06

151/2

0.06

151/3

0.07

151/4

0.52

170

0.45

154/1

0.46

157 2356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

[ भाग 1

167

0.37

0.66

163

168

0.30

147

0.37

152

1.59

155

0.85

156

0.7

165

0.23

171

0.21

175

0.4

178

0.619

162

1.52

164

2.09

23.009

Total: -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 23.009 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052/ अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा- द N 24 ° 29' 14.687 " E 79 ° 57' 57.766" से N 24 ° 30' 1.168 E 79 ° 57' 54.612 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 29 ' 52.617 " E 79 ° 57' 41.196" से N 24° 29 ' 25.664 E 79 ° 58' 26.718 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- पन्ना

वनमण्डल - पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र.

अनुसूची

तहसील -अमानगंज

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

1

3

4

2

1

मरहा - द

मरहा

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक ।

0.26

228

पूर्व- मुनारा क्रमांक 5 से 11 तक ।

0.14

234/2

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 19 तक।

0.23

327/2

0.07

233/2

0.08

234/1

0.42

243/2

0.46

315/2

पश्चिम - मुनारा क्रमांक 19 से होते हुये खसरा क्र . 228 , 229, 230 , 231 के निर्मित पेंच जिसमे मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक अंकित है , को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 26 से 1 तक ।

0.20

327/1

328

0.45

0.14

233/1

वनखण्ड में शामिल पेंच का विवरण

0.42 उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक ।

243/3

पूर्व- मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक ।

0.46

315/3

दक्षिण मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक ।

0.64

326/2

पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 1 तक ।

0.08

229

0.94

182

0.42

243/1

0.41

326/1

0.23

315/1/1

0.23

315/1/2

1.00

285

0.96

307

0.15

231

0.66

331

232

0.18 2358

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[भाग 1

286

0.30

306

1.87

332

1.19

309

1.00

0.46

324

334

0.39

0.05

235/1

302

0.53

319

0.37

0.05

235/2

0.05

235/3

269

0.84

325

0.39

0.05

235/4

230

0.35

240

0.49

242

0.78

0.25

293/2

0.58

295

330

0.75

284

0.65

320

0.58

333

0.46

0.52

311

301

0.92

323

0.54

238

0.52

275

0.06

276

0.05

288

0.11

289

0.05

293/1

0.20

239

0.16

0.07

292

317

0.99

250

1.23

257

1.68

2.00

264/2

278

1.16

279

1.42

308

0.45

310

0.52

312

0.66

314

0.60 भाग 1 ]

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

2359 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

0.63

316

1.18

321

322

0.82

336

0.61

0.77

329

0.68

237

2.11

262

1.47

252

253

1.1

0.2

254

0.77

255

256

0.62

3.83

259

0.6

260

264/1

7.22

11.533

236

244

0.52

0.17

247

2.52

248

0.8

251/1

0.8

251/2

0.8

251/3

0.46

251/4

2.51

258

0.32

261

0.2

265

266

1.22

0.48

268

0.8

241

0.3

245

0.3

246

0.68

249

0.6

263

0.237

267

1.06

270

271

0.88

0.24

272

0.94

273

0.43

277

0.15

280

0.77

281 2360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

[ भाग 1

 282       0.12
 283       0.7
 287       0.46
 290       0.78
 305       0.46
 291       0.48
 274      0.423
 297       0.32
 298       0.51
299/1      0.81
 300       0.17
 303       0.17
 304       0.81
 313       0.89
 318       0.34
 335       0.85
 337       0.708
 296       0.75
 227       1.02
 226       0.27

योगः- 98.938

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 98.938 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष प्रकरण क्रमांक 2022-2023 दिनांक केपन्ना 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला - पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील अमानगंज, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .

2361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec - 3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 15th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ): In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha- D N 24 ° 29 ' 14.687 " E 79 ° 57 ' 57.766 " to N 24 ° 30 ' 1.168 E 79 ° 57' 54.612 "North Latitude and N 24 ° 29' 52.617 " E 79 ° 57' 41.196 " to N 24 ° 29 ' 25.664 E 79 ° 58' 26.718 " East Longitude .

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

SCHEDULE

Tahsil- Amanganj

Details of Land Included

Name of Proposed Forest Block

1

2

Name of Village 3

Present head of land 4

1

Marha

Marha-D

2

M.P. Govt. Forest Department

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

7

6

5

North- From Pillar No. 1 to 5 .

228

0.26

East From Pillar No. 5 to 11 .

0.14

234/2

0.23

South From Pillar No. 11 to 19 . West From Pillar No. 19 to 327/2

0.07

233/2

0.08

234/1

0.42

243/2

patches of khasra No. 228 , 229 , 230 , 231 in which Pillar numbered from Ito 7 inclusive to Pillar No. 26 and 1 .

0.46

315/2

Patch inclideded in the 0.20

327/1

Forest Block

328

0.45

North- From Pillar No. 1 to 4 .

0.14

233/1

East From Pillar No. 4 to 5 . South - From Pillar No. 5 to 7 .

0.42

243/3

West From Pillar No. 7 to 1 .

0.46

315/3

0.64

326/2

0.08

229

182

0.94

0.42

243/1

0.41

326/1

0.23

315/1/1

0.23

315/1/2

285

1.00

307

0.96

0.15

231

0.66

331

0.18

232

286

0.30

306

1.87 2362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

[ भाग 1

 332        1.19
 309        1.00
 324        0.46
 334        0.39
235/1       0.05
 302        0.53
 319        0.37
235/2       0.05
235/3       0.05
 269        0.84
 325        0.39
235/4       0.05
 230        0.35
 240        0.49
 242        0.78
293/2       0.25
 295        0.58
 330        0.75
 284        0.65
 320        0.58
 333        0.46
 311        0.52
 301        0.92
 323        0.54
 238        0.52
 275        0.06
 276        0.05
 288        0.11
 289        0.05
293/1       0.20
 239        0.16
 292        0.07
 317        0.99
 250        1.23
 257        1.68
264/2       2.00
 278        1.16
 279        1.42
 308        0.45
 310        0.52
 312        0.66
 314        0.60
 316        0.63
 321        1.18
 322        0.82

भाग 1 ]

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

2363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 336        0.61
 329        0.77
 237         0.68
 262         2.11
 252         1.47
 253         1.1
 254         0.2
 255         0.77
 256         0.62
 259         3.83
 260         0.6
264/1        7.22
 236        11.533
 244         0.52
 247         0.17
 248         2.52
251/1        0.8
251/2        0.8
251/3        0.8
251/4        0.46
 258         2.51
 261         0.32
 265          0.2
 266         1.22
 268         0.48
 241          0.8
 245          0.3
 246          0.3
 249         0.68
 263          0.6
 267         0.237
 270         1.06
 271         0.88
  272        0.24
 273         0.94
 277         0.43
 280         0.15
 281          0.77
 282          0.12
 283          0.7
  287         0.46
 290          0.78
  305         0.46
 291          0.48
 274         0.423
  297         0.32
  298         0.51
 299/1        0.81
  300         0.17
  303         0.17
  304         0.81
  313         0.89
  318         0.34
  335         0.85
  337        0.708

2364

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

127

296

0.75

128

227

1.02

129

226

0.27

Total: - 98.938

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 98.938 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/3-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: - 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

2365

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR ): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां -अ N 24 ° 29 ' 58.597 " E 79° 46' 57.893 " से N 24° 32' 23.091 E 79 ° 47' 31.079 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 31 ' 26.795 " E 79° 45' 46.398" से N 24 ° 31 ' 13.780 E 79 ° 48' 40.856 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाऐ

खसरा क्र.

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

1

2

3

4

5

6

7

1 नैगुवां-अ नैगुवां

17/6

0.607

म.प्र . शासन वन विभाग

2

33/6

0.809

3

23/4

0.405

4

31/2

0.64

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड, कदवारा के मुनारा क्रमांक 3 से होते हुये प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46 से 57 एवं मुनारा क्रमांक 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।

5

31/6

0.405

6

37/20

0.364

7

221

0.04

228

0.154

8 9

31/3

0.093

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 18 तक राजस्व ग्राम नैगुवा की सीमा । मुनारा क्रमांक 18 से 32 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा । मुनारा क्रमांक 32 से 38 तक पूर्व- संरक्षित वनखण्ड ककरा की सीमा ।

10

31/4

0.073

11

37/21

0.607

12

37/23

0.405

13

105/4

0.231

14

दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 38 से 45 तक एवं मुनारा क्रमांक 45 से वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 तक संरक्षित किशनगढ़ की सीमा । वनखण्ड

132

0.073

15

पश्चिम वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 से 3 तक ।

133

0.368

16

257/3

0.243

17

32

0.934

18

37/5

0.202

19

251/3

0.304

20

33/2

1.214

21

215

0.32

22

0.198

23

33/4

0.219 2366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

   24
                                   35/1      1.518
   25
                                   36        1.343
  26
                                   34        0.093
  27
                                   37/2      0.607
  28
                                  37/19      0.607
  29
                                  37/22      0.324
  30
                                  51/2       0.506
  31
                                   217       0.17
  32
                                  262/4     0.809
  33
                                  37/3       1.125
  34
                                  51/3      0.162
  35
                                  197/9     0.202
  36
                                 248/11     0.405
  37
                                  37/7      0.854
  38
                                 197/8      0.607
  39
                                  212       0.231
 40
                                  213       0.198
 41
                                  214       0.117
 42
                                  230       0.008
 43
                                 251/4      0.547
 44
                                  37/9      0.146
 45
                                  51/4      0.583
 46
                                  240       0.008
 47
                                 241        0.672
 48
                                 37/11      0.243
 49
                                 153/1      0.53
 50
                                 153/3      0.04
 51
                                 216       0.166
 52
                                 231        0.04
 53
                                 232       0.134
 54
                                37/16      0.202
55
                                 37/17     0.142
56
                                 39/6      0.142
57
                                 92        0.125
58
                                 150       0.255
59
                                 169       0.146
60
                                 179       0.384
61
                                37/24      0.405

भाग 1 ]

 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

2367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

39/10      0.486
 61/6      0.243
 222       0.414
 225       0.158
 242       0.158
 357/6     0.243
  46       0.902
  47       0.267
  48       0.267
  49       6.244
  50        1.485
 57/2      0.688
 131        0.223
 136        0.19
 51/7      0.142
  58        1.858
236/1      0.324
236/2      0.117
 249       0.239
251/1      0.332
107/5      0.405
 81/2      0.506
  85       0.829
  86       0.016
  87       0.045
264/9      0.648
 82/2      0.081
 83/3      0.081
 91        0.219
278/2      0.547
 83/1      0.202
 84         0.19
83/2/1     0.445
 89        0.024
 156       1.315
157/1      0.466
 171       0.194
 90        0.575

2368

 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
117
 118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 195/14     0.162
  93        0.32
  124       0.085
 198/8      1.659
  94        0.231
  95/2      0.202
 262/5      0.283
  97        0.166
  142       0.036
  143       0.117
  98        0.308
  100       0.429
  103       0.032
  111       0.049
  123       0.773
 261/3      0.061
 262/6      0.121
  99        0.312
 129/2      0.34
 198/2      0.534
 205/4      0.202
 105/3      0.081
  141       0.49
 195/3      0.186
 196/2      0.283
 107/3      0.409
  113       0.486
  125       0.225
  108       0.737
  118       0.073
  119       0.125
  120       0.255
 188/2      0.304
197/12      0.445
 262/2      0.04
 262/3      0.547
 269/4      0.344
310/11      0.547

भाग 1 ]

  -138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
 150
 151
  152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2369

  114       0.02
  115       0.012
  117       0.458
  121       0.223
 195/11     0.121
 261/4      0.324
  122       0.571
  139       0.324
  145       0.032
  146       0.263
  148       0.271
 154/1      0.785
  151       0.223
  152       0.547
 154/2      0.486
  155       0.458
 154/3      0.101
 157/2      0.405
 158/2      0.34
 157/3     0.162
 163/3     0.753
 163/4     0.162
262/12     0.101
 211        1.696
 219       0.053
 233       0.316
 238       0.016
 245        0.17
 246       0.065
 250       0.551
280/5      0.607
311/5      0.405
305/2      0.809
339/1      0.243
340/2      0.374
343/3      0.343
306/2      0.243
 307       0.514

2370

 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
185
186
187
 188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[भाग 1

 310/5      0.243
 310/6      0.729
 310/7      0.506
 310/8      0.506
 310/9      0.737
310/10      0.506
 311/3      0.405
 429/4      0.506
 311/4      0.405
314/1/3     0.405
 315/2      0.405
314/1/2     0.405
314/1/4     0.506
314/1/5     0.809
  336       0.275
 321/2      0.202
 322/2      0.247
 343/1      0.324
  323       0.798
  324       0.271
  327       0.206
 328/1      0.482
  329       0.587
 328/2      0.607
  332       0.021
 335/2      0.102
337/1/2     0.283
 337/2      0.332
 338/1      0.324
 340/1      0.081
 341/1      0.122
  342       0.105
 338/2      0.172
 338/3      0.172
 339/2      0.202
 343/2      0.809
 352/2       2.023
 429/7      0.688

भाग 1 ]

214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

2371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 17        0.92
 18        4.85
 19        3.32
 199       5.223
200        0.034
 21        3.822
269        9.55
314        2.65
 33        4.715
347        1.36
 351       6.743
 370      20.612
 371        1.27
 378       7.159
 52        0.514
 61        0.943
 79        0.606
 80        1.528
 81        2.842
 101       0.093
102/1      0.632
102/2      0.405
 104       0.202
105/1      0.882
105/2      0.202
 106       0.231
107/2      1.754
107/4      0.202
 109       0.429
 110       0.089
 112       0.101
 116       0.049
 126       0.121
 127       0.429
 128       0.673
 130       0.016
 134       0.036
 135       0.024
 138       0.077

2372

 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 140       0.024
 144       0.324
 147       0.032
 149       0.024
154/4      0.081
158/1      0.413
158/3      0.384
159/1      1.562
160/1      1.011
160/2      0.405
161/2      0.275
 162        0.02
163/5      0.202
 164       0.405
165/2      0.162
165/3      0.223
165/4       0.21
165/5      0.121
165/6      0.291
165/7       0.24
 166       0.057
 167        0.32
 170       0.109
 172        0.02
173/1      0.101
173/2      0.193
173/3      0.081
173/4      0.142
173/5       0.17
173/6      0.235
174/1      0.352
174/2      0.061
175/1      0.129
 176        0.47
 177       0.376
 178       0.498
 180        0.21
 181       0.514
 182       0.219

भाग 1 ]

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2373

183

0.737

184

0.926

0.987

185

186

0.336

0.971

187

188/1

0.271

189/1

0.198

0.085

189/2

190

0.162

0.206

191

192/1

0.129

192/2

0.081

0.053

193/1

0.81

193/2

0.206

194

0.142

195/12

0.709

195/15

195/2

0.498

0.668

195/4

195/5

0.101

195/6

0.101

195/7

0.316

195/8

0.445

195/9

0.162

0.324

197/10

197/11

0.364

197/2

0.089

0.065

197/3

0.425

197/4

0.263

197/5

0.526

197/6

197/7

0.162

0.081

198/10

198/3

0.308

198/4

1.7

0.89

198/5

0.202

198/6

198/7

0.162

198/9

0.081 2374

 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
344
 345
 346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

  20       18.413
 204        0.527
 205/1      0.526
 205/2      0.121
 205/3      0.101
 206        0.061
 207        0.486
 209        0.109
 210        0.081
 218        0.061
  22        9.793
 220        0.704
  223       0.016
 224        0.032
  226       0.016
  227       0.016
 229        0.032
 23/1      10.971
 23/2       0.364
 23/3       0.364
 234        0.045
 235        0.024
 237        0.028
 239        0.029
  24        1.348
 243        0.032
 244        0.413
 247        0.016
 248/1      7.422
248/10      0.648
248/12      0.344
 248/2      0.429
248/3       0.121
248/4       0.101
248/5       0.518
248/6       0.302
248/7       0.121
248/8       0.049
248/9       0.04

भाग 1 ]

370
371
 372
 373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

  25        0.041
251/2       0.162
251/5       0.183
 251/6      0.162
 254        0.336
 255       14.696
 256       15.175
257/1      27.276
 257/2      0.536
257/4       0.283
258/1        31
 258/2      0.283
258/3       0.567
 258/4      0.445
 259        6.617
  26        0.105
 260        0.725
261/2       0.506
 261/5      0.061
261/6       0.061
261/7       0.101
 262/1      9.012
262/10      0.879
262/11      0.121
262/14      0.202
262/15      0.506
262/16      0.243
262/17      0.61
262/18      0.101
262/7       0.49
262/8       0.162
262/9       0.202
 263       15.175
264/1      15.472
 264/2      0.202
264/3       0.142
264/4       0.121
264/5       0.142
264/6       0.101

2376

 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
429
 430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

264/7      0.101
264/8      0.142
265/1      7.668
265/2      0.081
 27        6.819
 277       2.448
278/1      8.098
 279       7.426
 28        0.049
280/1      9.089
280/2      0.344
280/3      0.648
280/4      0.666
280/6      0.769
 281       12.29
 282       9.105
 283       8.094
 284        7.07
 285       13.347
 286       12.041
 287       16.187
 288       12.141
 289       22.055
 29        6.619
 290       12.141
 291       10.445
 292       8.094
 293       25.293
 294       12.141
 295       10.465
 296       6.426
 297       6.499
298        4.047
299        4.047
 300       4.022
 301       4.014
 302       5.954
 303       4.913
 304      15.816

भाग 1 ]

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

2377 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 अप्रैल 2024

0.648

305/1

308

0.016

0.362

309

9.809

31/1

12.472

310/1

0.485

315/1

316

0.049

317

0.813

318

0.108

319

0.105

320

1.963

0.611

321/1

0.263

322/1

325

0.045

326

0.073

330

0.19

331

0.684

0.68

337/3

0.471

338/4

339/3

0.291

0.29

340/3

343/4

2.995

344

0.825

0.134

345

346

1.125

348

0.498

352/1

8.092

353

7.794

0.615

354

355

9.397

356

22.258

357/1

15.836

357/2

1.521

357/3

0.194

357/4

0.534

357/5

0.202

357/7

0.527

357/8

0.506

357/9

0.579 2378

 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
511
 512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 358       18.372
 359        0.162
 360        1.542
 361        0.07
 362        0.097
 363        9.648
 364        17.65
 365        6.965
 366       12.129
 367        0.34
 368        2.127
 369        7.091
 37/1      12.159
37/10       0.243
37/12       0.729
37/13       0.304
37/14       0.243
37/15       0.121
37/18       0.445
 37/4       0.073
 37/6       0.043
 37/8       0.858
 38         0.304
 39/1       5.136
39/11       0.445
39/12       0.202
39/13       0.202
39/14       0.263
 39/2       0.202
 39/3      0.042
 39/4       0.51
 39/5       0.652
 39/7      0.243
 39/8      0.245
 39/9      0.283
 40         0.065
 41        0.134
 42        0.894
 43        0.117
 44        0.028
 45        0.401
 56        0.043
 57/1       3.334
 57/3      0.405
 57/4       1.133

2379 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 532                                59        0.482
533                                 60        0.21
534                                82/1       0.769
535                               83/2/2      0.324
536                                83/4       0.324
537                                 88        0.032
538                                95/1       0.251
539                                 96        0.186
540                                19/1 .     1.315
541                                 30        3.491
 542                               51/1       5.810
543                                107/1      5.853
544                                129/1      2.395
545                                129/3      0.085
546                                137        0.020
547                                168        0.121
548                                196/1      10.558
549                                196/3      0.551
550                                196/4      0.445
551                                196/5      0.304
552                               199/1/1     1.555
553                                200/1      3.011
554                                201        4.703
555                                202        0.656
556                                203        0.506
557                                208        3.237
558                                253/1      1.372
559                                253/3      0.223
560                                261/1      0.559
561                                306/1      7.391
562                                308/1      0.024
563                                309/1      0.14
564                                311/1      7.184
565                                311/2      0.406
566                              314/1/1/2    4.511
567                                331        0.757
568                                341/2      0.283
569                                351/1      1.148
570                                379        0.096
                                  कुल योगः-  976.128

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 976.128 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029 /अ-20 (1 ) /भूमि आवंटन/ नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/ अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2380

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग कीअधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa - A N 24 ° 29 ' 58.597 " E 79 ° 46' 57.893 " to N 24 ° 32' 23.091 E 79 ° 47 ' 31.079 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 26.795" E 79° 45 ' 46.398 " to N 24 ° 31 ' 13.780 E 79 ° 48' 40.856 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.

Details of Land Included

Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

1

2

3

4

5

6

7

1 Naguwa -A Naguwa

17/6

0.607

2

33/6

M.P. Govt. Forest Department

0.809

3

23/4

0.405

4

31/2

0.64

5

31/6

0.405

North- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 3 of protected forest block Kadwara to Pillar No. 46 to 57 and 2 of proposed forest block .

6

37/20

0.364 East- Boundary of revenue

7

221

0.04

8

228

0.154

9

31/3

0.093

10

31/4

0.073

11

37/21

0.607

12

village Naguwa from Pillar No. 2 to 18 of proposed forest block . Boundary of forest block Kishangarh from Pillar No. 18 to 32. Boundary of forest block Kakra from Pillar No. 32 to 38 .

37/23

0.405

South- Boundary of protected 13

105/4

0.231

14

132

0.073

15

133

0.368

16

257/3

0.243

forest Block Kishangarh from Pillar No. 38 to 45 of proposed forest block and Pillar No. 45 to Pillar No. 13 of Kadwara forest block.

17

32

0.934

18

West- Pillar No. 13 to 3 of forest block Kadwara .

37/5

0.202

19

251/3

0.304

20

33/2

1.214 2382

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 215       0.32
          0.198
 33/4     0.219
 35/1     1.518
  36      1.343
  34      0.093
 37/2     0.607
37/19     0.607
 37/22    0.324
 51/2     0.506
 217       0.17
 262/4    0.809
 37/3     1.125
 51/3     0.162
 197/9    0.202
248/11    0.405
 37/7     0.854
 197/8    0.607
  212      0.231
 213      0.198
  214     0.117
 230       0.008
 251/4     0.547
 37/9      0.146
 51/4      0.583
 240       0.008
 241       0.672
 37/11     0.243
 153/1     0.53
 153/3     0.04
 216       0.166
 231       0.04
  232      0.134
 37/16     0.202
 37/17     0.142
  39/6     0.142
  92       0.125
  150      0.255

भाग 1 ]

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

2383 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 169        0.146
 179        0.384
37/24       0.405
39/10       0.486
 61/6       0.243
 222        0.414
 225        0.158
 242        0.158
357/6       0.243
 46         0.902
 47         0.267
 48         0.267
 49         6.244
 50         1.485
 57/2       0.688
 131        0.223
 136        0.19
 51/7       0.142
  58        1.858
236/1       0.324
236/2       0.117
 249        0.239
251/1       0.332
107/5       0.405
 81/2       0.506
  85        0.829
 86         0.016
 87         0.045
264/9       0.648
 82/2       0.081
 83/3       0.081
 91         0.219
278/2       0.547
 83/1       0.202
 84         0.19
83/2/1      0.445
 89         0.024
 156        1.315

2384

 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
112
113
 114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 157/1      0.466
  171       0.194
  90        0.575
195/14      0.162
  93         0.32
  124       0.085
 198/8      1.659
  94        0.231
 95/2       0.202
 262/5      0.283
  97        0.166
  142       0.036
  143       0.117
  98        0.308
  100       0.429
  103       0.032
  111       0.049
 123        0.773
261/3       0.061
 262/6      0.121
  99        0.312
 129/2       0.34
 198/2      0.534
205/4       0.202
 105/3      0.081
 141         0.49
 195/3      0.186
 196/2      0.283
107/3       0.409
 113        0.486
 125        0.225
 108        0.737
 118        0.073
 119        0.125
 120        0.255
188/2       0.304
197/12      0.445
262/2        0.04

भाग 1 ]

 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

2385 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2386                       मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024       [ भाग 1
                                    262/3      0.547
  173                              343/3       0.343
  174                               269/4      0.344
                                   306/2       0.243
  175                              310/11      0.547
                                    307        0.514
                                    114         0.02
  176                              310/5       0.243
 177                                115        0.012
                                   310/6       0.729
 178                                117        0.458
                                   310/7       0.506
 179                                121        0.223
                                   310/8       0.506
 180                               195/11      0.121
                                   310/9       0.737
 181                               261/4       0.506 0.324
                                   310/10
  182                                122       0.571
                                   311/3       0.405
 183                                139        0.324
                                   429/4       0.506
 184                                145        0.405 0.032
                                   311/4
 185                                146        0.263
                                  314/1/3      0.405
 186                                148        0.405 0.271
                                   315/2
 187                                154/1      0.785
                                   314/1/2     0.405
 188                                151        0.506 0.223
                                  314/1/4
 189                               314/1/5 152 0.809 0.547
 190                                154/2 336  0.275 0.486
 191                               321/2 155   0.458 0.202
 192                               154/3 322/2 0.247 0.101
 193                               343/1 157/2 0.324 0.405
 194                                158/2 323  0.798 0.34
 195                                157/3 324  0.162 0.271
 196                               163/3 327   0.753 0.206
 197                               163/4 328/1 0.162 0.482
 198                               262/12 329  0.587 0.101
 199                                211        0.607 1.696
                                   328/2
 200                                332 219    0.053 0.021
 201                                233        0.316
                                   335/2       0.102
 202                              337/1/2 238  0.016 0.283
 203                               337/2 245   0.332 0.17
 204                               338/1 246   0.065 0.324
 205                               340/1 250   0.551 0.081
 206                               341/1 280/5 0.607 0.122
 207                               311/5 342   0.405 0.105
 208                               338/2 305/2 0.172 0.809
 209                               338/3 339/1 0.243 0.172
210                                339/2 340/2 0.374 0.202

भाग 1 ]

-211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

2387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

343/2       0.809
352/2       2.023
429/7       0.688
 17         0.92
  18        4.85
 19         3.32
 199        5.223
 200        0.034
 21         3.822
 269        9.55
 314        2.65
 33         4.715
 347        1.36
 351        6.743
 370       20.612
 371        1.27
 378        7.159
  52        0.514
 61         0.943
  79        0.606
 80         1.528
 81         2.842
 101        0.093
102/1       0.632
102/2       0.405
 104        0.202
105/1       0.882
105/2       0.202
 106        0.231
107/2       1.754
107/4       0.202
 109        0.429
 110        0.089
 112        0.101
 116        0.049 ,
 126        0.121
 127        0.429
 128        0.673

2388

-249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 130        0.016
 134        0.036
 135        0.024
 138        0.077
 140        0.024
 144        0.324
 147        0.032
 149        0.024
154/4       0.081
158/1       0.413
158/3       0.384
159/1       1.562
160/1       1.011
160/2       0.405
161/2       0.275
 162         0.02
163/5       0.202
 164        0.405
165/2       0.162
165/3       0.223
165/4       0.21
165/5       0.121
165/6       0.291
165/7        0.24
 166        0.057
 167        0.32
 170        0.109
 172        0.02
173/1       0.101
173/2       0.193
173/3       0.081
173/4       0.142
173/5       0.17
173/6       0.235
174/1       0.352
174/2       0.061
175/1       0.129
 176        0.47

भाग 1 ]

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

2389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 177        0.376
 178        0.498
 180        0.21
 181        0.514
 182        0.219
 183        0.737
 184        0.926
 185        0.987
 186        0.336
 187        0.971
188/1       0.271
189/1       0.198
189/2       0.085
 190        0.162
 191        0.206
 192/1      0.129
192/2       0.081
193/1       0.053
193/2        0.81
 194        0.206
195/12      0.142
195/15      0.709
195/2       0.498
195/4       0.668
195/5       0.101
195/6       0.101
 195/7      0.316
 195/8      0.445
195/9       0.162
197/10       0.324
197/11       0.364
 197/2       0.089
 197/3       0.065
 197/4       0.425
 197/5       0.263
 197/6       0.526
 197/7       0.162
198/10       0.081

2390

 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

2392 भाग 1 ]               मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 2391
                                                                          [ भाग 1
  363                              198/3      0.308
  401                             248/3 262/9 0.121 0.202
  402                              198/4       1.7
  364                             248/4 263   0.101 15.175
  365                              198/5       0.89
  403                              248/5 264/1 0.518 15.472
  366                              198/6      0.202
  404                              248/6 264/2 0.302 0.202
  367                              198/7      0.162
  405                              248/7 264/3 0.121 0.142
  368                              198/9      0.081
  406                              248/8 264/4 0.049 0.121
  369                               20        18.413
  407                              248/9 264/5 0.142 0.04
  370                               204       0.527
  408                              264/6 25   0.041 0.101
  371                              205/1      0.526
  409                              251/2 264/7 0.162 0.101
                                   205/2      0.121
 410 372                           251/5 264/8 0.183 0.142
  373                              205/3      0.101
 411                              251/6 265/1 0.162 7.668
                                    206       0.061
 374 412                           265/2 254  0.336 0.081
  375                              255 207    0.486
 413                                27       14.696 6.819
 376                               256 209    0.109
 414                               277        15.175 2.448
  377                              210        0.081
 415                              257/1 278/1 27.276 8.098
 378                               218        0.061
 416                              257/2 279   0.536 7.426
 379                                22        9.793
 417                              257/4 28    0.283 0.049
 380                                220       0.704
 418                              258/1 280/1 9.089 31
 381                                223       0.016
 419                               258/2 280/2 0.283 0.344
 382                              258/3 224   0.567 0.032
 420                               280/3      0.648
 383                                226       0.016
 421                              258/4 280/4 0.445 0.666
 384                                227       0.016
 422                               280/6 259  6.617 0.769
 385                               229 26     0.105 0.032
 423                               281        12.29
 386                               23/1       0.725 10.971
 424                               260 282    9.105
 387                              261/2 23/2  0.506 0.364
 425                               283        8.094
 388                              261/5 23/3  0.061 0.364
 426                               284         7.07
 389                              261/6 234   0.061 0.045
 427                               285        13.347
 390                              261/7 235   0.101 0.024
 428                               286        12.041
 391                              262/1 237   9.012 0.028
 429                               287        16.187
 392                              262/10 239  0.879 0.029
 430                               288        12.141
 393                              262/11 24   0.121 1.348
 431                               289       22.055
 394                              262/14 243  0.202 0.032
 432                                29        6.619
 395                              262/15 244  0.506 0.413
 433                               290        12.141
 396                              262/16 247  0.243 0.016
 434                               291        10.445
 397                              262/17 248/1 0.61 7.422
 435                               292        8.094
 398                              262/18 248/10 0.101 0.648
 436                               293       25.293
 399                              248/12 262/7 0.344 0.49
 437                               294        12.141
 400                              262/8 248/2 0.162 0.429
 438                               295        10.465

भाग 1 ]

439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476

2393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2394                       मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
                                                                           [ भाग 1
  477                               355 296    6.426
                                              9.397
  478                               356 297   22.258 6.499
  479                              357/1      15.836 4.047
                                    298
  480                              357/2      1.521
                                    299        4.047
  481                              357/3      0.194
                                     300       4.022
  482                              357/4      0.534
                                    301        4.014
  483                              357/5      0.202
                                     302       5.954
  484                              357/7      0.527
                                     303       4.913
  485                              357/8      0.506
  486                               304        15.816
                                   357/9      0.579
 487                                358 305/1 18.372 0.648
 488                                359 308   0.162 0.016
 489                               360 309    1.542 0.362
 490                               361        0.07
                                    31/1       9.809
 491                               362        0.097
                                    310/1      12.472
 492                               363        9.648
                                    315/1      0.485
 493                               364        17.65
                                    316        0.049
 494                               365        6.965
                                    317        0.813
 495                               366        12.129
 496                                 318       0.108
                                   367        0.34
 497                               368 319    2.127 0.105
 498                               369 320     1.963
                                              7.091
 499                               37/1 321/1  0.611
                                             12.159
 500                                322/1      0.263
                                  37/10       0.243
 501                                 325       0.045
                                   37/12      0.729
 502                                 326       0.073
                                  37/13       0.304
 503                                 330        0.19
                                  37/14       0.243
 504                                 331       0.684
                                  37/15       0.121
                                    337/3       0.68
 505                              37/18       0.445
                                    338/4      0.471
 506                               37/4       0.073
                                    339/3      0.291
 507                               37/6       0.043
                                    340/3       0.29
 508                               37/8       0.858
                                    343/4      2.995
 509                               38         0.304
                                     344       0.825
 510                               39/1       5.136
 511                                 345       0.134
                                  39/11       0.445
 512                                 346       1.125
                                  39/12       0.202
 513                                 348       0.498
                                  39/13       0.202
 514                                352/1       8.092
                                  39/14       0.263
 515                                 353       7.794
                                   39/2       0.202
516                                39/3 354    0.615
                                              0.042

भाग 1 ]

 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
524
 525
 526
 527
 528
529
 530
531
 532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

2395 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

 39/4        0.51
 39/5        0.652
 39/7        0.243
 39/8        0.245
 39/9        0.283
  40         0.065
  41         0.134
  42         0.894
  43         0.117
  44         0.028
  45         0.401
  56         0.043
 57/1        3.334
 57/3        0.405
 57/4        1.133
  59         0.482
  60         0.21
 82/1        0.769
 83/2/2      0.324
 83/4        0.324
  88         0.032
 95/1        0.251
  96         0.186
 19/1 .      1.315
  30         3.491
 51/1        5.810
 107/1       5.853
 129/1       2.395
 129/3       0.085
  137        0.020
  168        0.121
 196/1      10.558
 196/3       0.551
 196/4       0.445
 196/5       0.304
199/1/1      1.555
 200/1       3.011
 201         4.703
 202         0.656

2396

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

[ भाग 1

203

0.506

208

3.237

1.372

253/1

253/3

0.223

261/1

0.559

306/1

7.391

0.024

308/1

309/1

0.14

7.184

311/1

311/2

0.406

314/1/1/2

4.511

331

0.757

0.283

341/2

351/1

1.148

0.096

379

Total : -

976.128

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non ForestLandof 976.128 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub -Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Bijawar and District Chhatarpur , case number/0015/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under : -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

1927. 2. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां- ब N 24 ° 30' 1.251 " E 79 ° 47' 58.724 " से N 24 ° 30' 14.929 E 79 ° 48' 7.275 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 6.674 " E 79 ° 47' 49.516 " से N 24° 30' 9.397 E 79° 48 ' 7.66" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र. प्रस्तावित

अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1

2

ग्राम का नाम 3

4

1 नैगुवा- ब नैगुवां म.प्र . शासन वन विभाग 2

3

4

5

6

7

8

9

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: - खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

5

7

6

388

0.862

397

0.309

उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।

398

0.012 पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 11 तक ।

399

0.191

400

1.177

401

दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र 11 से 13 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।

0.943

418

3.446

419

5.894

420

8.903

21.737

पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से होते हुये खसरा नम्बर 388 को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 17 तक एवं मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक किशनगढ वनखण्ड कीसीमा ।

कुल योगः-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र. क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/ अ-82 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर

वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर , जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है ।

2398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa - B N 24 ° 30' 1.251 " E 79° 47' 58.724 " to N 24 ° 30 ' 14.929 E 79 ° 48 ' 7.275 " North Latitude and N 24 ° 30 ' 6.674 " E 79 ° 47' 49.516 " to N 24 ° 30 ' 9.397 E 79 ° 48 ' 7.66 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

Details of Land Included

Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

1

2

3

4

7

5

6

Naguwa

1 Naguwa- B

0.862

388

2

397

0.309

M.P. Govt. Forest Department

3

North Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 1 to 4 of proposed forest block .

0.012

398

399

4

0.191

East Pillar No. 4 to 11 of proposed forest block .

5

400

1.177

6

401

0.943

South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 11 of 13 of proposed forest block .

7

3.446

418

8

419

5.894

9

420

8.903

21.737

Total: -

West Through Pillar No. 13 to Pillar No. 17 including Khasra No. 388 and boundary of Kishangarh forest block from pillar No. 17 to 1 .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 21.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub - Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0012/1-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : - Non - forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

( B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2399 भाग 1 ]

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां- स N 24° 30' 5.018 " E 79° 48 ' 30.348" से N 24° 30' 28.377 E 79 ° 48' 31.673 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 26.039 " E 79 ° 48 ' 20.945 " से N 24° 30' 20.295 E 79 ° 48 ' 46.797" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील -बिजावर जिला- छतरपुर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र. प्रस्तावित

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

1

3

4

7

2

6

5

1

0.526

429/14

नैगुवां-स नैगुवां

2

0.405

423/7

3

423/8

0.243

उत्तर संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा पर स्थापित प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 30 तक ।

4

0.364

413

5

1.457

415/3

पूर्व- मुनारा क्रमांक 30 से 33 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा।

6

0.283

417/5

7

0.405

417/7

8

0.202

417/8

दक्षिण मुनारा क्रमांक 33 से 38 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 38 से 40 तक राजस्व ग्राम नैगुवां की सीमा ।

9

423/4

0.405

10

0.356

430/1

पश्चिम मुनारा क्रमांक 40 से 54 एवं 1 तक ।

11

430/2

0.129

12

0.243

437/3

13

1.028

438

14

0.13

439

15

0.809

427/1

16

428/2

0.142

17

427/12

0.304

18

0.486

429/5

19

429/13

0.486

20

410

0.493

21

411

2.133

22

0.829

414

23

2.833

415/1 2400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

24

415/2

0.202

25

416

0.522

26

421

0.957

27

424

0.478

28

425

0.102

29

426

0.720

30

427

6.663

31

428/1

0.158

32

431

0.243

33

432

0.219

34

433

0.223

35

434

0.737

36

435

1.019

37

436

0.413

38

437/1

3.019

39

452

0.316

40

453

0.202

41

454

0.053

42

455

0.539

43

456

0.519

44

457

0.603

45

459

0.235

46

461

0.015

47

462

0.386

33.234

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.234 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आदेश क्रमांक 0029 / अ-20 (1 ) /भूमि-आवंटन/ नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर , जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .

2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa- C N 24 ° 30' 5.018 " E 79 ° 48 ' 30.348 " to N 24° 30 ' 28.377 E 79 ° 48 ' 31.673 " North Latitude and N 24° 30' 26.039 " E 79 ° 48 ' 20.945 " to N 24° 30' 20.295 E 79 ° 48 ' 46.797 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

Details of Land Included

ForestRange - Kishangarh Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

1

2

3

4

5

6

7

1 Naguwa- C Naguwa

North -

429/14

0.526

2

423/7

0.405

M.P. Govt . Forest Department

3

0.243

423/8

4

413

0.364

Pillar No. 1 of the proposed forest block erected on boundary the of Kishangarh forest block to Pillar No. 30 .

5

East-

415/3

1.457

6

417/5

0.283

7

Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 30 to 33 .

417/7

0.405

South-

8

0.202

417/8

9

423/4

0.405

10

430/1

0.356

11

430/2

0.129

Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 33 to 38 and boundary of revenue village Naguwa from Pillar No. 38 to 40 .

12

437/3

0.243

West- From Pillar No. 40 to 54 and 1 .

13

438

1.028

14

439

0.13

15

427/1

0.809

16

428/2

0.142

17

427/12

0.304

18

429/5

0.486 2402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
34
 35
 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

[भाग 1

 429/13    0.486
  410      0.493
  411      2.133
  414      0.829
 415/1     2.833
 415/2     0.202
  416      0.522
  421      0.957
  424      0.478
  425      0.102
  426      0.720
  427      6.663
 428/1     0.158
  431      0.243
  432      0.219
  433      0.223
  434      0.737
  435      1.019
  436      0.413
 437/1     3.019
  452      0.316
  453      0.202
  454      0.053
  455      0.539
  456      0.519
  457      0.603
  459      0.235
  461      0.015
  462      0.386
Total: -  33.234

(A) Reason for pubilcation of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 33.234 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20(1 ) / भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub- Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer , Bijawar and District Chhatarpur , case number/ 0012/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 /2024- Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमाक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुकवाहा- ए N 24° 34'5.330 " E 79 ° 44'31.933 " से N 24 ° 34′33.255 E 79°44'9.754" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 34'6.988 " E 79° 44'44.407" से N 24° 34'12.115 E 79 °44 ' 7.651 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाऐ प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1

2

3

4

5

6

7

1 सुकवाहा-ए

123

सुकवाहा

14.447 उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक। म.प्र . शासन वन विभाग

2

8.983

151/1

3

150 9.105

4

148 9.105

पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 एवं संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा में स्थित नाला सीमा से मुनारा क्रमांक 3 एवं मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक ।

योगः- 41.640 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं मुनारा क्रमांक 4 तक एवं मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक । पश्चिम - मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड देवरा-अ की सीमा ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.640 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /0020/अ-20(1) भूमि आवंटन/ नजूल/ 2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील सटई, जिला- छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Sukwaha- A N 24 ° 34' 5.330 " E 79 ° 44' 31.933 " to N 24 ° 34 ' 33.255 E 79 ° 44' 9.754 " North Latitude N 24° 34' 6.988 " E 79 ° 44' 44.407 " to N 24 ° 34 ' 12.115 E 79° 44' 7.651 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Tahsil- Satai

Details of Land Included

S. No

Present head of land

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

1

2

3

4

1 Sukwaha-A Sukwaha

2

M.P. Govt. Forest Department 3 4

Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

5

6

7

North Pillar No. 1 to 2 .

14.447 8.983

123 151/1 150

9.105 9.105

148

East - From Pillar No. 2 and from the Nala situated in the boundary of protected forest block Palkonha to Pillar No. 3 and Pillar No. 3 to 6 .

South From Pillar No. 6 to 7 and Pillar No. 4 and Pillar No. 4 to 9 .

41.640

Total: -

(A) Reason for publication of Notification : - West Boundary of forest block Deora -A from PillarNo. 9 to 1 .

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 41.640 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0020/ अ-20(1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001/ 2024- Sec -3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) को

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुकवाहा-बी N 24 ° 34' 47.625 " E 79° 44' 45.637" से N 24° 34' 48.818 E 79 ° 44 ' 57.467 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 34 ' 38.560" E 79° 44' 57.240" से N 24° 34 ' 37.145 E 79 ° 44' 45.213 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना क्र.

अनुसूची

तहसील -सटई

वनखण्ड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1

2

3

4

1

सुकवाहा

सुकवाहा- बी

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

वन परिक्षेत्र -किशनगढ बफर वनखण्ड की सीमाऐ

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

5

6

7

128

9.105

उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा ।

पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक ।

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक ।

योगः-

9.105

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा ।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.105 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /0020/अ-20(1) भूमि आवंटन/ नजूल/ 2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार , तहसील सटई, जिला- छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR - 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subjectto the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Sukwaha - B N 24 ° 34' 47.625 " E 79° 44 ' 45.637" to N 24° 34' 48.818 E 79 ° 44' 57.467 " North Latitude N 24 ° 34 ' 38.560 " E 79 ° 44 ' 57.240 " to N 24 ° 34 ' 37.145 E 79° 44' 45.213 " East Longitude .

District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE

Tahsil- Satai

Forest Range - Kishangarh Buffer

Details of Land Included

S. No.

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

1

2

3

4

1 Sukwaha-B Sukwaha M.P. Govt. Forest Department

Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

5

6

7

128

9.105 North Boundary of protected forest block Palkonha From Pillar No. 1 to 2 .

East- Pillar No. 2 to 3 .

South Pillar No. 3 to 4.

West- Boundary of protected forest block Palkonha

9.105

Total

Pillar No. 4 to 1 .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0020 / 1-20 (1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.

2.Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड पाठापुर N 24 ° 32' 14.072 " E 79 ° 47 ' 46.106" से N 24 ° 30' 42.292 E 79 ° '49' 26.292 " उत्तर अक्षांश तथा 24° 30' 18.165 E 79 ° 50 ' 17.405" से N 24 ° 29' 59.542 E 79 ° 49 ' 37.445 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

क्र. प्रस्तावित

अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

1

2

4

3

1

पाठापुर पाठापुर म.प्र . शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

5

6

0.971

5/1

25/2

0.084

5/2

0.061

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड नैगुवा--स के मुनारा क्रमांक 71 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक संरक्षित वनखण्ड किशनकढ़ की सीमा ।

138/1

0.081

0.131

139/1

पूर्व- मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।

331

0.388

339

0.081

दक्षिण- मुनारा क्र 7 से 15 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।

345

0.182

389

0.061

392

0.129

398/1

0.729

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से संरक्षित वनखण्ड नैगुवा- स के मुनारा क्रमांक 76 तक तथा संरक्षित वनखण्ड नैगुवा-स के मुनारा क्रमांक 76 से 71 तक ।

0.344

8/1

88/1

0.595

175

0.405

250/1

0.089

299

0.247

12

0.526

13

0.924

14

0.219

18

0.821

19

0.866

25/1

0.300

30

0.154

31

0.598 2408

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

33

1.295

35

0.486

45/2

0.121

61/5

0.567

169

0.020

170

0.093

176

0.146

190

0.231

250/4

0.454

251/1

0.327

293

0.287

296

0.028

45/3

0.413

142

0.028

143

0.636

144

0.032

183

0.085

184

0.073

186

0.012

205

0.150

208

0.526

221/3

0.437

235/2

0.243

250/2

0.304

261/2

0.202

276

0.170

281/2

0.202

46

0.723

51/1/2

0.501

52

0.894

116

0.008

272

0.117

275

0.182

320

0.138

344

0.069

380/5

0.202

194

0.117

284

0.214

285

0.028

286

0.016

287

0.057

294

0.227

403/2

0.202

भाग 1 ]                        मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024             2409
  68                                   405/2        0.131
  69                                    61/2        0.405
  70                                   111/2        0.023
  71                                   112/2        0.243
  72                                   113/2        0.081
  73                                    133         0.194
  74                                    218         0.405
  75                                    298         0.028
  76                                  246/5/1       0.809
  77                                     68         0.470
  78                                   221/2        0.709
  79                                   266/1        0.101
  80                                   266/2        0.259
  81                                   397/2        0.158
  82                                     80         0.372
  83                                     82         0.437
  84                                    69/2        0.142
  85                                    69/3        0.809
  86                                    145         0.206
 87                                     146         0.393
 88                                     154         0.170
 89                                    267/1        0.809
  90                                    70/1        0.421
 91                                     70/2        0.259
 92                                     74
                                                    0.502
 93                                      76         0.563
 94                                      77         0.372
 95                                      78         0.061
 96                                     79/1        0.474
 97                                     158
                                                    0.296
 98                                     280         0.162
 99                                    71/1         0.146
 100                                    71/2
                                                    0.069
 101                                   230/2        0.121
 102                                  230/5/2       0.162
 103                                   384/5        0.190
 104                                    404         0.170
 105                                    83          0.332
 106                                   84/2         0.324
 107                                    89
                                                    0.441
108                                     90
                                                    0.384
 109                                    92          1.250
 110                                    93          0.162

2410

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[भाग 1

94

0.361

132

0.299

134

0.057

136

0.125

195

0.085

221/1

0.445

98

0.251

99

0.024

100

0.651

126

0.384

193

0.227

316

0.049

322

0.223

105

0.372

106

0.437

107/1

0.611

107/2

0.324

108

0.162

157

0.233

220

0.380

256/1

0.162

318

0.016

319

0.247

420

0.045

421/2

0.243

110/2

1.500

110/3

1.500

113/1

0.656

115

0.073

119

0.032

120

0.210

121

0.028

128

0.316

153

0.174

214

0.040

215/1

0.312

215/2

0.049

262

0.028

273

0.073

274

0.016

117

0.049

130

0.125

138/2

0.081 भाग 1 ]

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

2411 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

139/2

0.109

219

0.214

281/1

0.174

317

0.125

321

0.117

0.757

118

0.045

124

127

0.121

129

0.198

161

0.069

166

0.125

188

0.024

192

0.494

197

0.198

198

0.040

199

0.028

200

0.146

201

0.057

206

0.093

234

0.239

140

0.142

305

0.764

307

0.020

141

0.267

147

0.105

340

0.692

346

0.263

347

0.085

349/2

1.440

380/6

0.304

380/7

0.101

388

0.028

401/2

0.469

149

0.741

163

0.036

165

0.133

167

0.134

217

0.336

150

0.085

151

0.162

164

0.267

226/2

0.324

155

0.166 2412

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

156

0.024

180

0.190

222/1

0.263

227/1

0.445

237

0.380

238

0.227

239/1

0.223

241/2/1

0.304

278

1.036

159

0.105

185

0.008

213

0.069

282

0.138

424

0.166

425

0.121

160

0.109

172

0.016

196

0.170

216

0.316

173

0.134

300

0.028

301

0.077

390

0.320

393/4

0.065

397/1

0.146

401/4

0.129

174

0.045

182

0.170

191

0.368

212

0.454

308

0.049

310

0.008

311

0.073

326

0.175

327

0.016

330

0.093

380/8

0.607

384/2

0.511

384/9

0.445 भाग 1 ]

2413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

  236                                 223/1
                                                  0.817
  237                                  224
                                                  0.490
  238                                 226/1
                                                  0.789
  239                                 227/2
                                                  0.607
  240                                 230/3
                                                  0.486
  241                                 230/6
                                                  0.405
  242                                230/5/1
                                                  0.162
  243
                                      239/2       0.073
  244                                 240/2
                                                  0.040
 245                                  241/6
                                                  0.749
 246
                                      261/1      0.186
 247                                 241/1/2      0.448
 248
                                     241/1/3     1.800
 249                                 241/1/4
                                                  1.772
 250                                 241/1/5
                                                 1.600
 251                                 246/1
                                                 0.849
 252                                 246/4
                                                 0.101
 253
                                     256/2
                                                 0.077
 254                                  258
                                                 0.045
 255                                  259
                                                 0.178
 256                                 260/2
                                                 0.069
 257                                 261/3
                                                 0.186
 258                                  304
                                                 0.579
 259                                 349/3
                                                 0.312
 260                                 401/5
                                                 0.324
261                                  426/3
                                                 0.065
262                                   289        0.077
 263                                  333
                                                 0.061
264                                  291/1       0.429
265                                   410
                                                 0.211
266                                              0.105
                                     291/2
267                                   309
                                                 0.478
268                                   312
                                                 0.024
269                                   314
                                                 0.032
270
                                      313        0.012
271                                   315
                                                 0.028
272                                   328
                                                 0.324

2414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

273

334

0.073

274

329

0.073

275

385

0.405

276

386

0.032

277

387

0.061

278

391/3

0.251

279

395

0.121

280

399

0.013

281

401/3

0.324

282

422

0.275

283

336

0.073

284

391/1

0.506

285

3911/1

0.506

286

349/4

0.567

287

402

0.583

288

1.093

384/3

289

1

2.106

290

11

1.679

291

111

0.100

292

15

1.010

293

16

0.200

294

24

0.150

295

243

0.554

296

349

0.866

297

37

0.040

298

38

0.093

299

39

0.117

300

401

1.383

301

409

0.324

302

411

0.729

303

43

0.160

304

438

1.074

305

439

0.040

306

45

0.069

307

53

0.100

308

64

0.160

309

95

0.931 भाग 1 ]

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

2415 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

101

0.291

102

0.275

103

0.340

104

0.231

107/3

0.235

109

0.210

110/1

0.460

122

0.040

123

0.012

125

0.040

131

0.032

135

0.069

137

0.028

152

0.045

162

0.061

168

0.065

17

0.012

171

0.008

177

0.024

178

0.154

179

0.154

181

0.008

187

0.012

189

0.045

2

0.902

20

0.094

202

0.081

203

0.120

204

0.006

207

0.008

209

0.012

21

0.013

210

0.081

211/3

0.073

22

0.031

23

0.008

233/1

0.031

233/2

0.227

235/1

0.840 2416

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

349

236/2

0.146

350

236/3

0.607

351

236/4

0.202

352

236/5

0.101

353

240/1

0.040

354

248

0.219

355

249

0.016

356

250/3

0.461

357

251/2

0.405

358

252

0.210

359

253

0.069

360

254

0.543

361

255

0.032

362

257/1

0.081

363

257/2

0.024

364

260/1

0.227

365

261/4

0.348

366

264

0.053

367

265/1

0.506

368

265/3

0.125

369

267/2

0.129

370

268

0.016

371

269

0.085

372

270

0.049

373

271

0.012

374

277

0.093

375

283

0.174

376

288

0.356

377

290/1

0.287

378

290/2

0.231

379

295

0.061

380

297

0.020

381

3

0.040

382

302

0.008

383

303

0.142

384

332

0.020

385

335

0.159

386

34

0.045

387

341

0.032 भाग 1 ]

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

2417 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

348

0.121

36

0.069

391/2

0.061

391/4

0.202

393/1

0.336

393/2

0.040

393/3

0.405

394

0.085

396

0.065

398/2

0.065

4

0.154

400/1

0.227

400/2

0.324

400/3

0.243

41

0.947

414

0.641

415

0.045

416

0.020

417

0.695

418/1

2.667

418/2

0.85.8

419

0.028

42

0.170

421/1

0.393

421/2

0.324

421/3

0.971

423

0.360

426/1

0.477

426/2

0.632

427

0.324

428

0.380

429

0.324

428

0.380

429

0.324

430

0.684

431

0.987

432

0.255

433

0.433

434

0.388 2418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

[ भाग 1

435

0.135

436

1.096

437

0.129

47

0.057

48

0.032

49

0.125

51/3

0.121

86/1

0.251

86/2

0.243

87

0.012

88/2

0.146

88/3

0.057

91

0.304

96

0.425

97

0.057

127.676

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 127.676 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/ अ -20(3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .

Bhopal, the 18th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Pathapur N 24 ° 32 ' 14.072 " E 79 ° 47 ' 46.106 " to N 24 ° 30' 42.292 E 79 ° 49 ' 26.292 " North Latitude 24 ° 30 ' 18.165 E 79 ° 50' 17.405 " to N 24 ° 29 ' 59.542 E 79 ° 49' 37.445 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

Details of Land Included

Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

1

3

2

4

5

6

7

1

5/1

0.971

Pathapur Pathapur

2

25/2

0.084

3

M.P.Govt . Forest Department

5/2

0.061

4

138/1

0.081

5

0.131

139/1

6

North- Boundary of protected forest block Kishangarh From Pillar No. 71 of protected forest block Naguwa -C to Pillar No. I to 6 of proposed forest block .

331

0.388

7

339

0.081

8

345

0.182

East- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 6 to 7 .

9

389

0.061

10

392

0.129

11

398/1

0.729

South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 7 to 15 .

12

8/1

0.344

13

88/1

0.595

14

175

0.405

15

250/1

0.089

16

299

0.247

West- Pillar No. 15 of proposed forest block to Pillar No. 76 of protected forest block Naguwa - C and Pillar No. 76 to 71 of protected forest block Naguwa .

17

12

0.526

18

13

0.924

19

14

0.219

20

18

0.821

21

19

0.866

22

25/1

0.300

23

30

0.154

24

31

0.598

25

33

1.295

26

35

0.486

27

45/2

0.121

28

61/5

0.567

29

169

0.020 2420

 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
54
 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

  170       0.093
  176       0.146
  190       0.231
 250/4      0.454
 251/1      0.327
  293       0.287
  296       0.028
 45/3       0.413
  142       0.028
  143       0.636
  144       0.032
  183       0.085
  184       0.073
  186       0.012
  205      0.150
  208       0.526
 221/3      0.437
 235/2      0.243
 250/2     0.304
 261/2      0.202
  276      0.170
 281/2      0.202
  46       0.723
 51/1/2     0.501
  52        0.894
  116       0.008
  272       0.117
  275       0.182
  320       0.138
  344       0.069
 380/5      0.202
  194       0.117
  284       0.214
  285       0.028
  286       0.016
  287       0.057
  294       0.227
 403/2     0.202
 405/2     0.131
  61/2     0.405
 111/2     0.023
 112/2     0.243
 113/2     0.081
  133      0.194
  218      0.405
  298      0.028
246/5/1    0.809

भाग 1 ]

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

2421 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

68

0.470

221/2

0.709

266/1

0.101

266/2

0.259

397/2

0.158

80

0.372

82

0.437

69/2

0.142

69/3

0.809

145

0.206

146

0.393

154

0.170

267/1

0.809

70/1

0.421

70/2

0.259

74

0.502

76

0.563

77

0.372

78

0.061

79/1

0.474

158

0.296

280

0.162

71/1

0.146

71/2

0.069

230/2

0.121

230/5/2

0.162

384/5

0.190

404

0.170

83

0.332

84/2

0.324

89

0.441

90

0.384

92

1.250

93

0.162

94

0.361

132

0.299

134

0.057

136

0.125

195

0.085

221/1

0.445

98

0.251

99

0.024

100

0.651

126

0.384

193

0.227

316

0.049

322

0.223 2422

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

105

0.372

106

0.437

107/1

0.611

107/2

0.324

108

0.162

157

0.233

220

0.380

256/1

0.162

318

0.016

319

0.247

420

0.045

421/2

0.243

1.500

110/2

110/3

1.500

0.656

113/1

115

0.073

119

0.032

120

0.210

121

0.028

128

0.316

153

0.174

214

0.040

215/1

0.312

215/2

0.049

262

0.028

273

0.073

274

0.016

117

0.049

130

0.125

138/2

0.081

139/2

0.109

219

0.214

281/1 .

0.174

317

0.125

321

0.117

118

0.757

124

0.045

127

0.121

129

0.198

161

0.069

166

0.125

188

0.024

192

0.494

197

0.198

198

0.040

199

0.028

200

0.146 भाग 1 ]

 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

2423 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

  201       0.057
  206       0.093
  234       0.239
  140       0.142
  305       0.764
  307       0.020
  141       0.267
  147       0.105
  340       0.692
  346       0.263
  347       0.085
 349/2      1.440
 380/6      0.304
 380/7      0.101
  388       0.028
 401/2      0.469
  149       0.741
  163       0.036
  165       0.133
  167       0.134
  217       0.336
  150       0.085
  151       0.162
  164       0.267
 226/2      0.324
  155       0.166
  156       0.024
  180       0.190
 222/1      0.263
 227/1      0.445
  237       0.380
  238       0.227
 239/1      0.223
241/2/1     0.304
  278       1.036
  159       0.105
  185       0.008
  213       0.069
  282       0.138
  424       0.166
  425       0.121
  160       0.109
  172       0.016
  196       0.170
  216       0.316
  173       0.134
  300       0.028

2424

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

301

0.077

390

0.320

393/4

0.065

397/1

0.146

401/4

0.129

174

0.045

182

0.170

191

0.368

212

0.454

308

0.049

310

0.008

311

0.073

326

0.175

327

0.016

330

0.093

380/8

0.607

384/2

0.511

384/9

0.445

223/1

0.817

224

0.490

226/1

0.789

227/2

0.607

230/3

0.486

230/6

0.405

230/5/1

0.162

239/2

0.073

240/2

0.040

241/6

0.749

261/1

0.186

0.448

241/1/2

1.800

241/1/3

1.772

241/1/4

241/1/5

1.600

246/1

0.849

246/4

0.101

256/2

0.077

258

0.045

259

0.178

260/2

0.069

261/3

0.186

304

0.579

349/3

0.312

401/5

0.324

426/3

0.065

289

0.077

333

0.061

291/1

0.429 भाग 1 ]

 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
281
 282
 283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

2425 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 410       0.211
 291/2     0.105
 309       0.478
  312      0.024
 314       0.032
 313       0.012
 315       0.028
 328       0.324
 334       0.073
 329       0.073
 385       0.405
 386       0.032
 387       0.061
391/3      0.251
 395       0.121
 399       0.013
401/3      0.324
 422       0.275
 336       0.073
 391/1     0.506
3911/1     0.506
 349/4     0.567
 402       0.583
384/3      1.093
  1
           2.106
  11       1.679
 111       0.100
  15       1.010
  16       0.200
 24        0.150
 243       0.554
 349       0.866
 37        0.040
 38       0.093
 39
          0.117
 401       1.383
 409      0.324
 411      0.729
 43       0.160
 438       1.074
 439      0.040
 45       0.069

2426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

307

53

0.100

308

64

0.160

309

95

0.931

310

101

0.291

311

102

0.275

312

103

0.340

313

104

0.231

314

107/3

0.235

315

109

0.210

316

110/1 0.460

317

122

0.040

318

123

0.012

319

125

0.040

320

131

0.032

321

135

0.069

322

137

0.028

323

152

0.045

324

162

0.061

325

168

0.065

326

17

0.012

327

171

0.008

328

177

0.024

329

178

0.154

330

179

0.154

331

181

0.008

332

187

0.012

333

189

0.045

334

2

0.902

335

20

0.094

336

202

0.081

337

203

0.120

338

204

0.006

339

207

0.008

340

209

0.012

341

21

0.013

342

210

0.081

343

211/3

0.073

344

22

0.031 भाग 1 ]

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2427

23

0.008

233/1 0.031

233/2 0.227

235/1 0.840

236/2 0.146

236/3 0.607

236/4 0.202

236/5 0.101

240/1 0.040

248

0.219

249

0.016

250/3 0.461

251/2 0.405

252

0.210

253

0.069

254

0.543

255

0.032

257/1 0.081

257/2 0.024

260/1 0.227

261/4 0.348

264

0.053

265/1 0.506

265/3 0.125

267/2 0.129

268

0.016

269

0.085

270

0.049

271

0.012

277

0.093

283

0.174

288

0.356

290/1 0.287

290/2 0.231

295

0.06J

297

0.020

3

0.040

302

0.008 2428

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

303

0.142

332

0.020

335

0.159

34

0.045

341

0.032

348

0.121

36

0.069

391/2 0.061

391/4

0.202

393/1 0.336

393/2 0.040

393/3 0.405

394

0.085

396

0.065

398/2

0.065

4

0.154

400/1

0.227

400/2 0.324

400/3 0.243

41

0.947

414

0.641

415

0.045

416

0.020

417

0.695

418/1 2.667

418/2 0.858

419

0.028

42

0.170

421/1 0.393

421/2

0.324

421/3 0.971

423

0.360

426/1 0.477

426/2 0.632

427

0.324

428

0.380

429

0.324

428

0.380 2429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441 429

0.324

430

0.684

431

0.987

432

0.255

433

0.433

434

0.388

435

0.135

436

1.096

437

0.129

47

0.057

48

0.032

49

0.125

51/3 0.121

0.251

86/1

0.243

86/2

87

0.012

88/2

0.146

88/3

0.057

91

0.304

96

0.425

97

0.057

127.676

Grand Total : -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur , case number/0013/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land

1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927)

की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड घोघरा अ 24 ° 22'15.01 " N से 24 ° 22'48.95 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 36'18.14 " E से 79 ° 36'49.44 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

दमोह

जिला वनमण्डल

पन्ना टाईगर रिजर्व अनुसूची

- हटा

तहसील

वन परिक्षेत्र मडियादो

वनखंड की भूमि काविवरण

क्र.

प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

1

2

3

4

1

घोघराअ घोघरा म.प्र. शासन वनविभाग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

वनखंड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हे.में. )

खसरा क्रमांक

6

7

5

1

6.40 उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक

मुनारा क्रमांक 5 से 8 तक पूर्व-

मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक दक्षिण-

मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक पश्चिम-

6.40

योग-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./ 15 अ/ 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला- दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

जाताहै । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2431 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

-FOR- 9-0001-2024-Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 19thApril 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) . the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Ghoghra -A lies between 24 ° 22'15.01 " N to 24 ° 22'48.95 " N North Latitude and 79 ° 36'18.14 " E to 79 ° 36'49.44 " E East Longitude .

SCHEDULE

District Damoh

Tehsil..- Hatta Forest Range -Madiyado Forest Division -Panna Tiger Reserve

Forest Block Boundaries Details of Land Included

NO

Khasra no .

Area Hectare)

Present head of Land

Name of Proposed Forest Block

Name of Village

7

6

5

2

4

1

6.40

1

Pillar No. 1 to 5

North-

3 Ghoghra

Pillar No. 5 to 8

East-

1 Ghoghra A

Pillar No. 8 to 11 M.P.Govt . Forest department

South- West- Pillar No. 11 to 13

6.40

Total-

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 6.40 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department.order No. 15/अ-20 (3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Resaons Non- forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .

( B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -

There are no individual rights on the said land .

1 . Individuals of Rights -

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927)

की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड घोघरा ब 24° 22'48.75 " N से 24 ° 20'44.21 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 36′18.77 " E से 79° 38'20.56 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला

दमोह

तहसील

- हटा

वनमण्डल

पन्ना टाईगर रिजर्व

वन परिक्षेत्र मडियादो

वनखंड की भूमि का विवरण

क्र.

वनखंड कीसीमाएं प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे.में. )

1

2

3

4

5

7

घोघरा ब

103 30.00

घोघरा

उत्तर- मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक

315 2.15

म.प्र . शासन वनविभाग

पूर्व- मुनारा क्रमांक 16 से 24 तक

316 0.85 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 24 से 27 तक

317 2.80

मुनारा क्रमांक 27 से 58 एवं 14 तक

पश्चिम-

318 1.75

319 81.95

119.5

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 119.5 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. /15 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024

के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों काखसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

1. 2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाताहै।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

2433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR) , दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Ghoghra - B lies between 24 ° 22'48.75 " N to 24 ° 20'44.21 " N North Latitude and 79 °36'18.77 " E to 79 ° 38'20.56 " E East Longitude .

SCHEDULE

District Damoh

Forest Division--Panna Tiger Reserve

Tehsil . Hatta Forest Range -- Madiyado

No.

Details of Land Included

Forest Block Boundaries

Khasra по .

Name of Village

Area (Hectare)

Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

1

2

3

4

5

6

7

Pillar number 14 to 16 Ghoghra

Ghoghra B

Pillar number 16 to to 24

North- East- South- Pillar No.24 to 27

M.P.Govt . Forest department

West- Pillar No.27 to 58 and 14

103 315 316 317 318 319

30.00 2.15 0.85 2.80 1.75 81.95

Total- 119.5

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 119.5 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 15/ अ -20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Resaons Non - forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land .

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .

of Indian Forest Act 1927 . is being declared as protected forest under section 29 Therefore the above land

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड अमझिर- अ 24° 17'7.21 " N से 24 °17'50.95 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 35′25.48 " E से 79 ° 34′29.09 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला

दमोह

वनमण्डल

पन्ना टाईगर रिजर्व

वनखंड की भूमि का विवरण

क्र.

प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

तहसील

- हटा

वन परिक्षेत्र मडियादो

वनखंडकी सीमाएं

(हे.) में क्षेत्रफल

भूमिका वर्तमान मद क्रमांक खसरा

1

2

3

4

5

1.

अमझिर

अमझिर अ

म.प्र. शासन वनविभाग

67 68 69 70 71 72 6

7

20.35 उत्तर-

50.00

0.32

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 91 से 93 तक तथा मुनारा क्रमांक 51 से 52 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा ।

0.17 पूर्व

0.34

1.45

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 52 से 54 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 54से 64 तक।

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 87 तक

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 87 से 91 तक

72.63

योग-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 72.63 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. /19 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः-केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों काखसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

3. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

4. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाताहै ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 19th April 2024

No./LOR/9/0001/2024-Scc-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Amajhir- A lies between 24 ° 17'7.21 " N to 24° 17'50.95 " N North Latitude and 79 ° 35'25.48 " E to 79 ° 34'29.09 " E East Longitude .

District Damoh

Forest Division -Panna Tiger Reserve

No.

SCHEDULE

Hatta Tehsil . Forest Range - Madiyado

Details of Land Included

ForestBlock Boundaries

Khasra no .

Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

Name of Village

1

4 Area (Hectare)

6

5

3 Amajhir

2 Amajhir A

M.P.Govt . Forest department

7

20.35 North-

50.00

0.32 0.17

0.34

Boundary of reserved forest block Bhurkhura from Pillar No. 91 to 93 and Pillar No. 51 to 52 of proposed forest Block .

67 68 69 70 71 72

1.45 East- Boundary of reserved forest Block Bhurkhura from Pillar No. 52 to 54 of proposed forest block . Pillar No. 54 to 64 of proposed forest Block .

South-

West-

Pillar No. 64 to 87 of proposed forestBlock . Pillar No. 87 to 91 of proposed forest Block .

Total-

(A) Reason for publication of Notification : - 72.63

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 72.63 hectare transferred/ mutated in favour of Forest Department order No. 19/ अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Resaons Betwa Link Project . Non -forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -

3 . Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.

4. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2436

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड अमझिर - ब 24 ° 17'12.72 " N से 24 ° 17'43.66 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 34′23.05 " E से 79° 33′30.76 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला

वनमण्डल

दमोह पन्ना टाईगर रिजर्व प्रस्तावित

वनखंड की भूमि का विवरण क्र. वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

खसरा क्रमाक

हटा मडियादो

तहसील वन परिक्षेत्र -

वनखंड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हे.में. )

1

4

3

5

14

अमझिर

2 अमझिर ब

म.प्र. शासन वन विभाग

7

6

उत्तर-

79.00

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा।

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 19 तक

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 27तक

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 से 38 एवं 1 तक

वनखण्ड के भीतर स्थित खसरा क्रमांक 12 एवं छोड़कर जिसकी सीमाँए निम्नानुसार है: - 13को

1. खसरा क्रमांक 13 की सीमाएँ

मुनारा क्रमांक 39 से 41 तक ।

उत्तर-

पूर्व मुनारा क्रमांक 41 से 42 तक।

मुनारा क्रमांक 42 से 44 तक ।

दक्षिण-

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 44 से 39 तक ।

2. खसरा क्रमांक 12 की सीमाएँ

उत्तर- मुनारा क्रमांक 45 से 47 तक ।

मुनारा क्रमांक 47 से 48 तक।

पूर्व-

मुनारा क्रमांक 48 से 50 तक ।

दक्षिण-

मुनारा क्रमांक 50 से 45 तक।

पश्चिम-

योग- 79.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 19 अ/ 20(3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा , जिला- दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

2437 भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec - 3- दस- (FOR) , दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Amajhir - B lies between 24 ° 17'12.72 " N to 24 ° 17'43.66 " N North Latitude and 79 ° 34'23.05 " E to 79° 33'30.76 " E East Longitude .

SCHEDULE

District - Damoh

Forest Division -Panna Tiger Reserve

Tehsil . Hatta Forest Range Madiyado

Details of Land Included

Forest Block Boundaries

Khasra no

Area Hectare)

NO Name of Proposed Forest Block

Present head of Land

Name of Village

1

4

6

7

5 14

79.00 North-

3 Amajhir

2 Amajhir B

Boundary of reserved forest Bhurkhura from Pillar No. 1 to 6 of M.P.Govt. Forest Department

East-

proposed forest Block . Pillar No. 6 to 19 of

proposed forest Block . Pillar No. 19 to 27 of

South-

West-

proposed forest Block . Pillar No. 27 to 38 and 1

of proposed forest Block .

Excluding the Khasra number 12 and 13 situated inside

the Block .

1. Boundary of khasra No. 13

North- Pillar No. 39 to 41 .

East-

Pillar No. 41 to 42

South- Pillar No. 42 to 44 .

West- Pillar No. 44 to 39 .

2. Boundary of khasra No. 12

Pillar No. 45 to 47

Pillar No. 47 to 48 .

Pillar No. 48 to 50 .

North- East- South-

West- Pillar No. 50 to 45 .

Total- 79.00

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above inentioned Non Forest Land of 79.00 hectare transferred /mutated in favour of Forest Department order No. 19/ अ-20 (3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Resaons - Non - forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report ( certificated) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under: -

There are no individual rights on the said land .

1. Individuals of Rights-

2. Communities of Rights There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian

Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.

2438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[भाग 1

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शवित्तयों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डोंडी-अ N 24° 31 ' 52.541 " E 79° 54' 42.985 " से N 24° 32' 15.417 E 79° 55' 1.201 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 55.661 " E 79 ° 54' 35.698 " से N 24° 32 ' 3.830 E 79 ° 55' 3.381 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील - पन्ना

वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र.

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

1

2

4

5

6

7

1 डोंडी-अ

3 डोंडी

18.390

2

2

उत्तर मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।

3

0.520

म.प्र. शासन वन विभाग

पूर्व-

3

4

0.150

4

मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।

5

0.110

5

6

0.480

6

0.540

7/1

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा । मुनारा क्रमांक 20 से 26 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।

7

0.210 पश्चिम

7/2

8

8

0.020

मुनारा क्रमांक 26 से 1 एवं : तक आरक्षित वनखण्ड बडौर की सीमा ।

9

9

0.620

10

10

0.500

11

11

1..500

12

12

0.070

13

13

0.230

14

14

0.470

15

15

0.550

16

16

0.570

17

0.060

17 भाग 1 ]

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

2439 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

0.430

18

19

0.330

0.160

20

0.300

22

0.450

23

0.400

24

25

0.150

0.270

26

0.100

27

0.110

28

0.240

29

0.170

30

31

0.660

0.530

32

0.380

33

34

0.930

35

0.410

0.280

36

37

0.150

0.080

38

0.070

39

0.050

40

0.100

41

42

0.150

0.820

43/1

1.030

43/2

0.290

45

0.930

46/1

0.910

46/2

47

0.420

0.200

48

49

1.160

1.290

51/1

0.160

51/2 2440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

52

52

0.200

53

53

0.350

54

54

2.000

55

55

2.627

44.277

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.277 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067 / अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010 /अ-82/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dondi - A N 24° 31 ' 52.541 " E 79 ° 54' 42.985 " to N 24° 32' 15.417 E 79° 55 ' 1.201 ". North Latitude and N 24 ° 31 ' 55.661 " E 79 ° 54 ' 35.698 " to N 24 ° 32' 3.830 E 79 ° 55' 3.381 " East Longitude .

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

SCHEDULE

Tahsil- Panna

Forest Range-Amanganj Buffer

Details of Land Included

Description of Boundaries

Khasra No.

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

1

2

3

4

1 Dondi -A Dondi M.P. Govt. Forest Department 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Area (Hectares)

5

6

7

North-

2.

18.390

3

0.520

Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 2to 8 .

East -

4

0.150

Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 8 to 11 .

5

0.110

South

6

0.480

0.540

7/1

0.210

7/2,

Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 20. Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from pillar No. 20 to 26 .

West

0.020

8

Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 26 to 1 and 2 .

9

0.620

10

0.500

1.500

11

12

0.070

13

0.230

14

0.470

15

0.550 2442

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
 44
45
46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

16        0.570
 17       0.060
 18       0.430
 19       0.330
 20       0.160
 22       0.300
 23       0.450
 24       0.400
 25       0.150
 26       0.270
 27       0.100
 28       0.110
 29       0.240
 30       0.170
 31       0.660
 32       0.530
 33        0.380
 34       0.930
 35        0.410
 36        0.280
 37        0.150
 38        0.080
 39        0.070
 40        0.050
 41        0.100
 42        0.150
43/1       0.820
43/2       1.030
 45        0.290
46/1       0.930
46/2       0.910
 47        0.420
 48        0.200
 49        1.160
51/1       1.290
 51/2      0.160
  52       0.200
  53       0.350
  54       2.000
  55       2.627
 Total: -  44.277

2443

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 44.277 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0067/ अ -20(3 ) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub - Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Panna and District Panna , case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land

2. Community Rights There are no Communities rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

2444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Scc - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डोंडी- ब N 24 ° 32 ' 4.174 " E 79° 55' 6.870 " से N 24° 32' 26.302 E 79 ° 55' 18.187" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 32' 4.174 " E 79° 55' 6.870" से N 24° 32' 16.517 E 79° 55' 28.907 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- पन्ना

तहसील -पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाऐ

खसरा क्र

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

1

2

3

4

5

6

7

1

डोंडी-ब डोंडी

56

1.400

2

57

0.630

उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।

म.प्र. शासन वन विभाग

3

58

0.880

4

पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 11 तक संरक्षित वनखण्ड मझौली की सीमा ।

59

0.300

5

60

0.820

6

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा ।

61

0.330

7

62

0.820

पश्चिम मुनारा क्र. 14 से 15 एवं 1 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।

8

63

0.350

9

64

0.650

10

65

0.510

11

0.400

66/1

12

66/2

0.330

13

0.020

66/3

14

67

0.380

15

68

0.050

16

69

0.180

17

70

0.050

18

71

0.590

19

72

0.070 भाग 1 ]

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
 35
 36
37
38
39
40
41
42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54

2445 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

 73      0.010
 74      0.260
 75       1.630
 76       0.890
 77       0.790
 78       0.010
 79       0.230
 80       0.550
 81       0.660
82/1      0.460
82/2      0.480
 83       0.610
 84       1.400
 85       0.580
  86      2.650
 87       0.710
 88       0.200
 89       1.070
 90       0.940
  91      0.410
  92      0.090
  93      0.350
  94      0.860
 95/1     0.180
 95/2      0.760
  96       0.340
  97       0.020
  98       0.500
  99       0.040
  100      0.160
 101       0.360
  102      0.040
  103      0.830
  104      0.340
  105      0.150

2446

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

55

106

0.350

56

0.270

107/1 ,

57

0.100

107/2,

58

108

0.450

59

109

0.700

60

110

0.170

61

111

1.130

62

112

0.070

63

113

0.660

64

114

0.750

32.970

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.970 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067 / अ-20(3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010 / अ-82/ 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR ) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव .

Bhopal, the 19th April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dondi - B N 24° 32' 4.174 " E 79 ° 55 ' 6.870 " Is N 24° 32 ' 26.302 E 79° 55' 18.187 " North Latitude and N 24° 32 ' 4.174 " E 79 ° 55 ' 6.870 " Is N 24 ° 32' 16.517 E 79 ° 55' 28.907 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

S.No.

Details of Land Included

Forest Range-Amanganj Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Name of Village

1

Name of Proposed Forest Block 2

Present head of land 4

Area (Hectares) 6

5

3

7

1

Dondi-B Dondi

56

1.400

2

M.P. Govt . Forest Department

57

0.630

North- Boundary of reserved forest block Pipartoal Badaur from Pillar No. 1 to 3 .

3

0.880

58

4

East- Boundary of protected forest Block Majhouli from Pillar No. 3 to 11 .

59

0.300

5

60

0.820

South Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 14 .

6

0.330

61

7

62

0.820

West- Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 14 to 15 and 1 .

8

63

0.350

9

64

0.650

10

65

0.510

11

0.400

66/1

12

66/2

0.330

13

0.020

66/3

14

0.380

67

15

68

0.050

16

69

0.1.80

17

70

0.050 2448

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024

[ भाग 1

 71      0.590
 72       0.070
 73       0.010
 74      0.260
 75       1.630
 76       0.890
 77       0.790
 78       0.010
 79       0.230
 80       0.550
 81       0.660
82/1      0.460
82/2      0.480
 83       0.610
 84       1.400
 85       0.580
 86       2.650
 87       0.710
 88       0.200
 89       1.070
 90       0.940
 91       0.410
 92       0.090
 93       0.350
 94       0.860
95/1      0.180
95/2      0.760
 96       0.340
 97       0.020
 98       0.500
 99       0.040
 100      0.160
 101      0.360
 102      0.040
 103      0.830
 104      0.340

2449 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 105

0.150

106

0.350

0.270

107/1,

0.100

107/2,

108

0.450

109

0.700

0.170

110

111

1.130

112

0.070

0.660

113

114

0.750

Total: - 32.970

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 32.972 hectare transferred / mutated in favour of Forest Department vide order No 0067/अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub - Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Panna and District Panna , case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation.

2.Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-04-19.16.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-04-19.16.Ordinary.