ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 16]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 अप्रैल 2024- चैत्र 30 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश ,
(3) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-249-2022-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2022 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2014 के भाप्रसे अधिकारियों को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2023 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade) रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स 12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया गया है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.
2. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F. No. 14015-13-2021 - AIS (I)-B , दिनांक 17 जनवरी 2022 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त 17 अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-03-2022- AIS- I, दिनांक 25 जनवरी 2022 द्वारा आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता निर्धारित की गई है.
3. भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना एवं आदेश के संदर्भ में भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक F. No. 14014-09-2023- AIS- I , दिनांक 6 जून 2023 द्वारा राप्रसे से भाप्रसे में पदोन्नति द्वारा नियुक्त निम्नलिखित 4 अधिकारियों के आवंटन वर्ष एवं वरिष्ठता पुनरीक्षित की गई है :-
2313
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
2314
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
[ भाग 1
DOPT द्वारा पूर्व में आवंटित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 25-1-2022 )
(1)
(2)
1. श्री नियाज अहमद खान, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
2. श्रीमती नीतूमाथुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी , ग्वालियर.
3. श्रीमती अंजू पवन भदौरिया मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, रायसेन.
4. श्रीमती जमुना भिड़े अपर आयुक्त ( राजस्व ) , इन्दौर संभाग , इन्दौर.
DOPT द्वारा आवंटित पुनरीक्षित आवंटन वर्ष (आदेश दिनांक 6-6-2023 )
(3)
(4)
2015
2014
2016
2014
2014
2016
2016
2014
4. राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा नियुक्त उपरोक्त 4 अधिकारियों के पुनरीक्षित आवंटन वर्ष अनुसार 9 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी , 2023 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( Junior Administrative Grade ) रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स 12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.
भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-225-2022-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 /- निश्चित वेतन (पे - मैट्रिक्स 17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
(1)
(2)
1. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है .
(3)
(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.
क्र. ई- 1-266-2023-5-एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1) 1.
श्री तरूण राठी ( 2010 ) ,
(2) कलेक्टर,
जिला गुना.
तालिका
नवीन पदस्थापना
(3) अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.
2315 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2. श्री राजेश कुमार राजौरा , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
3. श्री राजेश कुमार राजौरा द्वारा अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग का प्रभार ग्रहण करने पर श्री सुखवीर सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
4. श्री प्रथम कौशिक, भाप्रसे, ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला गुना को प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2024
क्र. ई- 1-35-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4) (1)
(2)
(3)
1.
महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
श्री विनोद कुमार ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , साप्रवि (मा.अ.प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव (समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) .
2.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री अनिरूद्ध मुकर्जी ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
3. श्री मनीष रस्तोगी ( 1994) , प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , जेल विभाग .
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , साप्रवि ( मा. अ. प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं प्रमुख सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) .
2316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
(1)
(2)
(3)
(4)
4.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग .
डॉ. नवनीत मोहन कोठारी ( 2001 ) प्रबंध संचालक , एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलमपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग .
5. श्री रविन्द्र सिंह ( 2004 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान ( DMI ) , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
6. श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव ( 2007 ) , आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालक संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान ( DMI ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
7.
सचिव, मुख्यमंत्री तथा आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).
श्री भरत यादव ( 2008 ) , आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
8. श्री अविनाश लवानिया (2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल .
अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
9.
अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ.-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल
श्री तरूण कुमार पिथोडे (2009 ) , संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
10.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ. - सह- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
श्री अभिजीत अग्रवाल ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार) .
2317 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
(1)
(2)
(3)
(4) 11. श्री चन्द्रशेखर वालिम्बे (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश, भोपाल.
अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
12.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री चन्द्रमौली शुक्ला ( 2011 ) , आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल तथा आयुक्त, विमानन तथा संचालक, विमानन तथा कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
प्रबंध संचालक, एम. पी . इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त , गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , भोपाल तथा आयुक्त, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार) .
13.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश
स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल
श्री गौतम सिंह (2011 ) , अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल .
14. श्रीमती अदिति गर्ग (2015 ) , संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल.
उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
15. श्री अंशुल गुप्ता ( 2016 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.
उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार) .
(2 ) श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) उपरोक्तानुसार श्री गौतम सिंह द्वारा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश ( अतिरिक्त प्रभार) केवल परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
2318
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2024
क्र. ई- 1-42-2024-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना (1)
(2)
1.
कलेक्टर,
श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , जिला हरदा.
तालिका
नवीन पदस्थापना
(3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
( 2 ) श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024
क्र. ई- 1-240-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2000 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/- (पे- मेट्रिक्स-15 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1. श्री शोभित जैन,
सदस्य- सचिव,
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4)
(3)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग , भोपाल.
मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल.
2. श्री विवेक कुमार पोरवाल,
वि.क.अ. - सह - प्रमुख राजस्व
प्रमुख सचिव,
प्रमुख राजस्व आयुक्त, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , शासन, राजस्व विभाग तथा
राजस्व विभाग तथा आयुक्त , आयुक्त, भू-अभिलेख एवं
भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त बंदोबस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर
मध्यप्रदेश , ग्वालियर ( अतिरिक्त (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रभार) .
3. श्री संदीप यादव, प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विमानन
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग
विभाग तथा प्रमुख सचिव,
तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क , मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .
मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क , मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार).
भाग 1 ]
2319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
(1)
(2)
4.
(3)
(4) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ.- सह- आयुक्त-सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2024
क्र. ई - 1-54-2024-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(3)
(4) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.
श्रीमती बिदिशा मुखर्जी , ( 2015) , मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल.
2.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अपर कलेक्टर, जिला बालाघाट.
श्री जी. एस. धुर्वे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर,
क्र. ई- 1-58-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1. श्री भास्कर लक्षकार (2010 ) , कलेक्टर , जिला रतलाम.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4) अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन (3) प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल.
2. श्री उमाशंकर भार्गव (2011 ) , कलेक्टर, जिला विदिशा.
3.
राज्यपाल के अपर सचिव,
राजभवन, भोपाल.
कलेक्टर, जिला सीधी
श्री स्वरोचिष सोमवंशी ( 2012 ) , राज्यपाल के उपसचिव, राजभवन, भोपाल.
4.
कलेक्टर, जिला उमरिया
श्री धरणेन्द्र कुमार जैन (2012 ) , उपसचिव, " कार्मिक", मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग .
2320
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
(1)
(2)
5.
(3)
(4)
कलेक्टर, जिला रतलाम
श्री राजेश बाथम ( 2012 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , उज्जैन संभाग , उज्जैन.
6. श्री मयंक अग्रवाल (2013 ) , कलेक्टर, जिला दमोह.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. - सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ.-सह- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. श्री साकेत मालवीय ( 2014) , कलेक्टर, जिला सीधी.
संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल .
8.
कलेक्टर, जिला झाबुआ
श्रीमती नेहा मीना ( 2014 ) , अपर कलेक्टर, जिला नीमच.
9.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इंदौर.
श्रीमती तन्वी हुड्डा ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ.
10.
कलेक्टर, जिला विदिशा
श्री बुद्धेश कुमार वैद्य (2014 ) , कलेक्टर, जिला उमरिया.
11.
कलेक्टर , जिला दमोह
श्री सुधीर कुमार कोचर (2014) , उपसचिव, मुख्यमंत्री.
12.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अपर आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल.
श्री मनोज कुमार सरियाम (2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड.
( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री मयंक अग्रवाल द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सुदाम पंढरीनाथ खाड़े, भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग केवल नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 3) उपरोक्तानुसार श्री भास्कर लक्षकार द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीमन् शुक्ला, भाप्रसे ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्रीमती तन्वी हुड्डा द्वारा प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह , भाप्रसे ( 2007 ) , आयुक्त , वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) उपरोक्तानुसार श्री साकेत मालवीय द्वारा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सतीश कुमार एस. , भाप्रसे ( 2013 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट कॉ - ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
2321 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2024
क्र. ई- 1-60-2024-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4) (2)
(3)
(1)
1.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन
वि.क.अ. - सह- कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना.
श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग.
2.
कमिश्नर,
ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े , भाप्रसे ( 2006 ) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग .
3.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री माल सिंह भयडिया, भाप्रसे ( 2006 ) , कमिश्नर, इन्दौर संभाग , इन्दौर तथा आयुक्त ( फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) .
4.
कमिश्नर,
श्री दीपक सिंह, भाप्रसे ( 2007) , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर तथा कमिश्नर, चम्बल संभाग , मुरैना ( अतिरिक्त प्रभार) .
इन्दौर संभाग , इन्दौर तथा आयुक्त (फील्ड) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, इन्दौर (अतिरिक्त प्रभार) .
5.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्री अक्षय कुमार सिंह , भाप्रसे (2010 ) , कलेक्टर, जिला ग्वालियर.
6.
कलेक्टर, जिला ग्वालियर.
श्रीमती रूचिका चौहान , भाप्रसे ( 2011 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन.
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
क्र. ई- 1-61-2024-5-एक. नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(2)
(4) (1)
(3)
1. श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ) , राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश , भोपाल.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
2322
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
(1)
(2)
(4)
(3)
2.
राज्यपाल के प्रमुख सचिव , राजभवन, मध्यप्रदेश , भोपाल
श्री मुकेश चन्द गुप्ता ( 1998 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
3.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
श्री विवेक कुमार पोरवाल (2000 ) , वि.क.अ. सह- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) .
4. डॉ. नवनीत मोहन कोठारी (2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार ) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
5 .
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .
श्री पी. नरहरि ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .
6.
प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल.
श्री धनंजय सिंह भदौरिया (2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .
7.
कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल.
श्री बाबू सिंह जामोद ( 2006 ), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल.
8.
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड.
श्री माल सिंह भयड़िया (2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
9. श्री श्रीमन शुक्ल ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त , मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल.
सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग , भोपाल.
10. श्रीमती शिल्पा गुप्ता ( 2008 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग .
2323 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
(2)
(4) (1)
(3)
11. श्रीमती वंदना वैद्य ( 2009 ) , कलेक्टर,
जिला शहडोल.
अपर आयुक्त , आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) (अतिरिक्त प्रभार) .
12.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव (2009 ) , वि.क.अ. - सह- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
वि.क.अ. - सह- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) .
13.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.
श्री शशिभूषण सिंह ( 2009 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग .
14.
कलेक्टर, जिला गुना.
श्री सतेन्द्र सिंह (2009 ) , अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) तथा संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएँ, मध्यप्रदेश एवं प्रबंध संचालक , अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् (MAPSET) ( अतिरिक्त प्रभार) .
15.
सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश , ग्वालियर.
श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , रीवा संभाग, रीवा.
16.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग .
श्री अक्षय कुमार सिंह (2010 ), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
2324
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
(1)
(2)
(3)
(4)
17.
कलेक्टर, जिला पन्ना.
श्री सुरेश कुमार (2010 ) , सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर.
18. श्री हरजिंदर सिंह (2011 ) , कलेक्टर, जिला पन्ना.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन एवं डेयरी विभाग .
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
19. श्री संजय कुमार ( 2011 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
20. श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.
संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन , भोपाल. (अतिरिक्त प्रभार) .
21.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
श्री रोहित सिंह ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश , भोपाल.
22.
संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश.
श्रीमती हर्षिका सिंह ( 2012 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) .
23.
कलेक्टर, जिला शहडोल.
श्री तरूण भटनागर ( 2012) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
24. श्री अरूण कुमार परमार ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सिंगरौली.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग.
25.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल.
श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला गुना.
26.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन. नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
श्री फ्रेंक नोबल ए. (2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
2325 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
(4)
(3)
(1)
(2)
27 . श्री शिवम वर्मा (2013 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश , भोपाल .
आयुक्त, नगर पालिक निगम , इन्दौर तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर (अतिरिक्त प्रभार) .
28.
कलेक्टर, जिला सिंगरौली.
श्री चन्द्रशेखर शुक्ला ( 2014 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, सागर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी, सागर (अतिरिक्त प्रभार).
29.
अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री हर्षल पंचोली (2015 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
30.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.
श्री हिमांशु चन्द्र ( 2015 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.
31. श्री हरेन्द्र नारायण ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल .
आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
32.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , भिण्ड.
श्री जगदीश कुमार गोमे ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी.
33.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग .
सुश्री अंकिता धाकरे (2017 ) , अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.
34.
आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी सतना (अतिरिक्त प्रभार) .
डॉ. शेर सिंह मीना , (2017) , अपर कलेक्टर , जिला जबलपुर तथा अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर (अतिरिक्त प्रभार ) तथा क्षेत्रीय संभागीय उप परिवहन आयुक्त, जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार) .
35. श्री अक्षय कुमार तेम्रवाल (2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , राजगढ़.
अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.
36.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बड़वानी.
सुश्री काजल जावला ( 2019 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
2326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
(1)
(2)
(4)
(3)
37.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , खरगौन .
श्री आकाश सिंह ( 2019 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
(2) उपरोक्तानुसार श्री संजय कुमार शुक्ला ( 1994 ) , द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीपाली रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(3 ) उपरोक्तनुसार श्री पी . नरहरि ( 2001 ) द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(4) उपरोक्तानुसार श्री विवेक कुमार पोरवाल द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मयंक अग्रवाल, भाप्रसे (2013 ) , वि.क.अ. सह- नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा वि.क.अ. सह- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल केवल वि.क.अ. सह - आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल के प्रभार मुक्त होंगे.
(5) उरोक्तानुसार श्री माल सिंह भयड़िया ( 2006 ) , द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहित बुन्दस, भाप्रसे ( 2011 ) , प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा , मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6) उपरोक्तानुसार श्री शशिभूषण सिंह ( 2009 ) द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त- सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, भोपाल एवं संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग केवल संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(7) उपरोक्तानुसार श्रीमती हर्षिका सिंह ( 2012 ) , द्वारा संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सोमेश मिश्रा , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार तथा पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(8 ) उपरोक्तनुसार श्री अमनबीर सिंह बैंस ( 2013 ) , द्वारा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रघुराज एम. आर. भाप्रसे ( 2004 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 9 ) उपरोक्तनुसार श्री बाबू सिंह जामोद ( 2006 ) द्वारा कमिश्नर , शहडोल संभाग, शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गोपाल चन्द्र डाड, भाप्रसे ( 2008 ) , कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा एवं कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 10 ) उपरोक्तनुसार श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) द्वारा संचालक , पंचायत राज मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री केदार सिंह, भाप्रसे (2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, पंचायत राज मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
2327
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
क्र. ई- 1-59-2024-5-एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2023 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्रमांक अधिकरी का नाम सहायक कलेक्टर के पद पर
पदस्थापना का जिला
(1) (2) (3)
1 श्री वसीम अहमद भट धार
2 श्री शिवम यादव शाजापुर
3 श्री गगन सिंह मीना उज्जैन
4 सुश्री काजोल सिंह छतरपुर
5 श्री प्रपंज आर. रीवा
6 श्री महिपाल सिंह गुर्जर अनूपपुर
7 श्री शुभम कुमार यादव नरसिंहपुर
8 श्री आकिप खान मण्डला
9 श्री पंकज वर्मा सिवनी
(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 5 अप्रैल 2024 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 1-166-2014-5 - एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 ( अ ) , दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :-
(i)
मुख्य सचिव
वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव (ii)
अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में (iii)
प्रधान सचिव या सचिव.
(iv)
प्रधान सचिव या सचिव, वन
(v)
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य-सचिव
सदस्य
सदस्य
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2022 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग को नामांकित करता है .
(3) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2024 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव " कार्मिक ".
2328
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024
एफ 11-164-2019-सूअप्र- एक-9-228.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री ए. के. शुक्ला, मा. मुख्य सूचना आयुक्त को सपत्नीक दिनांक 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, भोपाल से तिरूअनंतपुरम वाया- कोच्चि हेतु कैलेण्डर वर्ष 2024 की प्रथम एल.टी.सी. एवं दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पांच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024
क्र. एफ 1-98-2018- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 16 अप्रैल 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 व 17 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में एमस्टरडेम, नीदरलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेशमें शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री संजय कुमार झा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित कियाजावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
[ भाग 1
(4 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्र. आर. 1948728-2024- ब- 2 - दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विजय कटारिया , भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 6 से 29 मई 2024 तक, चौबीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 4-5 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में वर्जिनिया ( यूएसए ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: -
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश मेंशासकीय अथवा किसी निजी संस्थाका आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
( 2) श्री विजय कटारिया , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूपसे विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री विजय कटारिया, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
2329 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2024
क्र. एफ 1 (ए) 193-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग , भोपाल को खण्ड वर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 8 अप्रैल से 12 अप्रैल 2024 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 6-7, 9-11 व 13-14 अप्रैल 2024 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कन्याकुमारी ( तमिलनाडु ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री बी. बी. शर्मा
2. श्रीमती कान्ता शर्मा
पत्नी
(2) अवकाश के लौटने पर श्री बी. बी. शर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश , मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. बी. शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2023
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम
क्र. 234/A- भू-अर्जन-2024.- केन बेतवा लिंक ( राष्ट्रीय ) परियोजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र के जिला छतरपुर अन्तर्गत तहसील बिजावर की ग्राम -ढौड़न, खरयानी, पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी , कुपी, शाहपुरा , नैगुवां, पाठापुरा, डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा के परिवारों हेतु निजी भूमि धारकों के भूमि अर्जन होने के कारण प्रभावित व्यक्तियों की निजी भूमि " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " के तहत अर्जित की जा रही भूमियों के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु न्यायालय जिला छतरपुर के राजस्व प्र क्र. 0056 - बी- 121-2023-24 में धारा 45 ( 2 ) के तहत गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति की समीक्षा के उपरान्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की धारा 17 ( 2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत आयुक्त सागर संभाग सागर के अनुमोदन दिनांक 22 सितम्बर 2023 के उपरान्त धारा 18 के तहत इस अधिसूचना का प्रकाशन किया जाना है .
" भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 के अन्तर्गत केन - बेतवां लिंक परियोजना जिला छतरपुर की तहसील बिजावर के ग्राम - ढौड़न, खरयानी , पलकौहां, भौरखुवां, सुकवाहा, बसुधा, घुघरी , कुपी, शाहपुरा , नैगुवां, पाठापुरा , डुगरिया, कदवारा, एवं ककरा की प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 11 फरवरी 2022 में किया गया. परियोजना से प्रभावित ग्रामों के परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु स्कीम का सार निम्नानुसार है :-
भूमि अर्जन अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम अधिनियम, 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें / सुविधायें दी जावेगी : -
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा.
2330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती 3 वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा.
3. यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है तो निर्मित मकान के बदले मकान से समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा.
4. अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा.
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.
7. किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए.
8. समुचित सरकार द्वारा यथासुनिश्चित / घोषित / निर्धारित, वार्षिकी या नियोजन विकल्प को प्रदान किया जावेगा.
9. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
10. प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए.
11. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा .
12. प्रभावितं कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा.
13. प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी .
14. आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा.
अधिनियम, 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें. युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी :-
1. सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
2. वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं.
3. भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन.
पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था 4.
5. राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6. उचित मूल्य की दुमान की युक्तियुक्त संस्था 2331 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
7. यथोचित् पंचायत घर
8. विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी . जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होना चाहिए.
9. जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर शमशान एवं कब्रिस्तान प्रसाधन बिन्दु
10. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
11. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन ( या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) .
12. शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाड़ी
13. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ( 2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
14. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप- स्वास्थ्य केन्द्र
15. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
16. बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
17. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
18. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चबूतरा.
19. व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
20. परंपरागत जनजातीय संस्थाओं के लिए अलग भूमि चिन्हित
21. मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र
22. प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बिजावर के ग्राम राईपुरा शासकीय भूमि खसरा नं. 39,40, 41 , 42, 73, 74 एकत्र रकवा 52.553 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम ककरा; नैगुवां, पाठापुर, डुगरिया के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक / 0029 / अ-65 / आबादी / 2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा , एवं ग्राम किशनगढ़ शासकीय भूमि खसरा नं. 2/1 , 23/1/5/1 एकत्र रकवा 26.584 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम सुकवाहा के प्रभावितों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक /0028/अ -65/ आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम भैंसखार शासकीय भूमि खसरा नं. 11/1 , 11/2 , 193 , 194, 196 एकत्र रकबा 33.452 हेक्टेयर भूमि विस्थापित ग्राम कदवारां के प्रभावितों को, न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0030/अ -65/ आबादी/2023-24 आदेश दिनांक 8-9-2023 द्वारा एवं ग्राम नदगांय बट्टन में शासकीय भूमि खसरा नं. 296, 302, 306 , 307 , 1005 , 1006 , 1007, 1009 , 1010, 1011 एकत्र रकवा 18.849 हेक्टेयर भूमि प्रभावित परिवारों को न्यायालय कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक/0031/अ-65/आबादी/ 2023-24 आदेश दिनांक 8-9- 2023 द्वारा केन- बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित पुनर्विस्थापन एवं उपयोग की स्थापना हेतु मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 ( 2 ) के तहत आवंटित की गई है . केन - बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 12.5 × 20 = 250 वर्गमीटर का आवासीय भू- खण्ड निम्न भूमियों पर आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी .
23. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकान में अधिनियम, 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों ( व्यक्तियों ) का होगा.
24. अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रभावित कुटुंब ( व्यक्ति ) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक से पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा.
2332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
छतरपुर, दिनांक 14 मार्च 2024
प्र. क्र. 0117 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) बेडरी
(4) 63.2460 (2) सटई
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू- अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(6) केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0120 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 38.6649 (2) सटई
(3) करोंदया
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
प्र. क्र. 0118- अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3) दिदौनिया
(4) 10.1835 (2) सटई
(1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन- बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0121 - अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि , केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2) सटई
(3) कावर
6.4351 (1) छतरपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.
(6) केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3 , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
2334
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
प्र. क्र. 0119- अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु आने वाले अधिकांश भू- भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
सटई
47.0105 छतरपुर
झमटुली
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर.
केन- बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत केन - बेतवा लिंक नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर, जिला छतरपुर एवं केन बेतवा लिंक परियोजना संभाग क्र. 3, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. एफ 7-52-2003- बत्तीस- तीन. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अच्युत आनंद मिश्रा , संचालक, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 ( क्रमांक 6, सन् 1974 ) की धारा 4 की उपधारा 2 ( च ) के अंतर्गत सदस्य- सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर आगामी आदेश तक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय नथानियल, अवर सचिव.
2335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 24 मार्च 2024
क्र. A- 2585- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्र.सी-1526, जबलपुर, दिनांक 8 फरवरी 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए , मध्यप्रदेश जिला न्यायपालिका हेतु "रंगपंचमी" के उपलक्ष्य में शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2024 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में तृतीय शनिवार दिनांक 20 अप्रैल 2024 (अवकाश दिवस ) को कार्य दिवस घोषित किया जाता है.
क्र. B- 999-दो-3-420-1980. भाग सोलह.- श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्र. एफ 6-1-2018- नियम-चार , दिनांक 8 मार्च 2019 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू.एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024
गणना- पत्रक
1. श्री रविशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , उच्च न्यायालय,
क्र. B-994- दो-2-45-2021.- श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 मार्च 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2 अप्रैल 1992
मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक
: 31 मार्च 2024
2. सेवानिवृत्ति दिनांक
: निरंक
3. नियुक्तिदिनांक
अवकाश से लौटने पर श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.
31 वर्ष 11 माह
29दिन
4. दिनांक 2-4-1992 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण निरंक अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, -उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी.ई ) के पद पर कार्यरत रहते.
31 =15x15
=225 दिन
1x7=7 दिन
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से तथा सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में 6 माह से अधिक होने पर 7 दिन गणना में लिये जायेंगे) .
232 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता:
00 दिन
8. घटाईये:- सेवा के दौरान लिया गया : अवकाश समर्पण का लाभ.
232 दिन क्र. B-997-दो-2-45-2021.- श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक) 2011 , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666-2- ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण : कीपात्रता.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2336
(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को शेष अर्जित अवकाश 267 दिन).
जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024
क्र. B -933- दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 3 से 11 जून 2024 तक, नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलताथा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B-949-दो-2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 4 से 7 मार्च 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B-951-दो- 2-75-2018.- श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 20 से 23 मार्च 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी.पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी.पी. शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -953- दो- 2-32-2022.- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 18 से 23 मार्च 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 23 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. B -955- दो- 2-61-2021. श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को 27 से 28 मार्च 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 से 26 मार्च 2024 तक के एवं दिनांक पश्चात् में दिनांक 29 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-959-दो- 2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B-961-दो-2-28-2022. कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर को दिनांक 29 अप्रैल से 9 मई 2024 तक , ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2337
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B-963-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है :-
1. दिनांक 5 से 6 फरवरी 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया गया है.
2. दिनांक 5 फरवरी से 20 मार्च 2023 तक, पैंतालीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -965- दो- 2-56-2022. सुश्री सुमन श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 18 से 19 मार्च 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-3126-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री भारत सिंह रावत, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) , कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्र. 3487- इक्कीस -ब (एक) 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं (अवकाश) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार श्री रावत को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1.31. अर्जित अवकाश 206
अर्द्धवेतन अवकाश 94 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 206 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन
(ii) अर्धवेतनिक सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ मंहगाई भत्ता अवकाश के एवज = में नगद भुगतान 30 X 94
क्र. C-3128-दो- 2-20-2021. श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 21 से 22 मार्च 2024 तक , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस.के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस .के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3130-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2338
क्र. C-3132-दो-2-25-2020. श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 12 से 20 अप्रैल 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-3134-दो-2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 18 से 20 मार्च 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3136-दो- 2-53-2022.- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 23 से 24 फरवरी 2024 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित कियाजाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ , ग्वालियर
ग्वालियर , दिनांक 10 अप्रैल 2024
क्र. 1482- स्था.- 2024.- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ), मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 18से 23 मार्च 2024 कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 एवं अंत में दिनांक 24 से 29मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
2339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/9 /0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा-अ N 24° 30' 56.137" E 79 ° 55' 14.877 " से N 24° 31 ' 15.682 E 79° 55' 5.105" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 6.565 " E 79 ° 54' 51.110" से N 24 ° 31 ' 6.865 E 79 ° 55' 22.728 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- पन्ना
तहसील -अमानगंज
वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र. प्रस्तावित
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
1
3
7
2
4
5
6
1
मरहा-अ मरहा
मुनारा क्रमांक 14 से 15 होते
0.85
215
हुए मुनारा क्रमांक 1 तक एवं 2
0.95
183/1
मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक ।
3
1.05
183/2
म.प्र. शासन वन विभाग
मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक ।
उत्तर पूर्व-
4
2.00
184
दक्षिण मुनारा क्रमांक 7 से 11 तक ।
5
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक ।
186
0.32
6
187
0.46
7
0.37
197
8
0.40
198
9
188
1.40
10
189
1.79
11
202
0.22
12
192
0.36
13
0.32
195
14
196
0.35
15
199
0.72
16
200
0.54
17
203
0.47
18
208
0.31
19
0.31
209
20
0.82
211
21
214
0.56
22
217
0.72
23
0.19
216/1
24
0.19
216/2 2340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
[ भाग 1
0.19
216/3
218
0.51
206
0.32
205
0.53
0.81
185
0.06
190
1.15
191
201
4.59
0.25
194
204
0.71
0.31
207
212
0.77
213
6.59
0.22
193
210
0.47
219
9.30
223
1.31
43.760
योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 43.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/ अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला- पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील अमानगंज , जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2341
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस (FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha-A N 24° 30 ' 56.137 " E 79 ° 55 ' 14.877 " to N 24 ° 31 ' 15.682 E 79° 55' 5.105 " North Latitude and N 24 ° 31' 6.565 " E 79 ° 54' 51.110" to N 24° 31 ' 6.865 E 79 ° 55 ' 22.728 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Panna
Tahsil- Amanganj
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Village Name of Present head of land
Area (Hectares)
Name of Forest Proposed Block
1
2
3
4
5
6
7
1 Marha-A Marha
215
0.85 North-
2
183/1
0.95
M.P. Govt. Forest Department
Through Pillar No. 14 to 15 till Pillar No. 1 and from Pillar No. 1 to 5
3
183/2
1.05
From Pillar No. 5 to 7 .
4
South East
184
From Pillar No. 7 to 11 .
2.00
5
West From Pillar No. 11 to 14.
186
0.32
6
187
0.46
7
197
0.37
8
198
0.40
9
188
1.40
10
189
1.79
11
202
0.22
12
192
0.36
13
195
0.32
14
196
0.35
15
199
0.72
16
200
0.54
17
203
0.47
18
208
0.31
19
209
0.31
20
211
0.82
21
214
0.56
22
217
0.72
23
216/1
0.19
24
0.19
216/2
25
216/3
0.19
26
218
0.51 2342 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
[ भाग 1
206 0.32 205 0.53 185 0.81 190 0.06 191 1.15 201 4.59 194 0.25 204 0.71 207 0.31 212 0.77 213 6.59 193 0.22 210 0.47 219 9.30 223 1.31
43.760
Total: -
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non ForestLand of 43.760 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/31-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer (Revenue ) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2343
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा - ब N° 24 ° 31 ' 12.320 " E 79° 56' 5.038 " से N 24° 32 ' 3.339 E 79 ° 56' 14.037 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 31 ' 56.990 " E 79 ° 55' 44.896 " से N 24 ° 31 ' 58.342 E 79 ° 56' 20.701 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
वन परिक्षेत्र -अमानगंज बफर वनखण्ड की सीमाऐ क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
7
1
2
4
6
3
5
1
मरहा- ब
मरहा
132
0.40
मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवं
मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक ।
2
138
0.15
उत्तर पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक ।
3
21
1.01
म.प्र. शासन वन विभाग
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक ।
4
23
1.29 पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 17 तक ।
5
0.36
5
6
1
2.66
7
2
0.81
8
4.11
3
9
4
3.12
10
130
0.32
11
139
0.24
12
140
0.10
13
59
0.35
14
60
0.30
15
61
0.51
16
62
0.31
17
7
0.59
18
89
0.47
19
0.17
103
20
127
0.10
21
27
0.82
22
28
0.29
23
0.17
51
24
8
0.68 2344
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[भाग 1
86 0.10 9/1 0.10 120 0.12 17/2 0.58 83 0.20 84 0.11 9/2 0.15 9/3 0.10 115/2 0.10 17/3 0.58 17/1/2 0.19 85 0.43 110 0.13 15 0.23 24 0.83 25 0.34 26 0.61 134 0.34 137 0.19 16 0.74 42 0.10 17/1/1 0.20 87/1 0.10 87/2 0.06 88/2 0.06 115/1 0.10 17/1/3 0.19 88/1 0.10 109 0.16 125 0.25 18 0.70 39 0.30 41 0.33 44 0.12 106 0.18 107 0.05 20 0.36 29 0.52 32 0.45 37 2.00 40 0.54 66 0.12 69 0.56 92 0.18 108 0.33
भाग 1 ]
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2345
114 0.21 116 0.09 30 0.62 31 1.58 48 0.26 49 0.16 50 0.60 80 0.11 34 1.65 112 0.27 43 0.14 45 0.09 53 0.07 55 0.35 52 0.23 57 1.77 63 0.08 64 0.24 65 0.29 70 0.40 71 0.16 74 1.30 78 0.21 117 0.22 119/1 0.06 72/1 0.20 76 0.24 119/2 0.28 72/2 0.20 119/3 0.28 72/3 0.20 119/4 0.01 121 0.26 72/4 0.20 111 0.19 79 0.14 81 0.19 90 0.11 91 0.36 82 0.28 100 0.06 102 0.12 113 0.12 94 0.35
2346
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
114
99 0.45
115
95 0.66
116
105 0.14
117
131 0.05
118
133 0.24
119
135 0.30
120
136 0.22
121
98 0.88
122
101 0.05
123
58 0.18
124
96 2.57
125
129 1.77
126
11 0.62
127
19 0.74
128
22 1.42
129
6 0.70
130
10 0.69
131
12 3.76
132
13 1.04
133
14 0.58
134
35 5.70
135
36 10.08
136
33 0.05
137
38 0.05
138
73 0.69
139
75 0.53
140
46 0.08
141
47 0.24
142
54 0.08
143
56 0.09
144
67 0.73
145
68 0.13
146
77 0.76
147
143 0.16
148
144 2.72
149
141 0.18
150
145 0.18
151
146 1.48
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
2347
118
0.12
93
0.15
97
0.38
104
0.08
122
0.03
123
0.10
124
0.05
126
0.37
128
0.09
142
0.16
220
1.00
योगः-
92.027
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 92.027 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052/ अ-20 (3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013 / अ-82 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण : - केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर , जिला - पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज , जिला - पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2348
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग कीअधिसूचना क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha- B N 24 ° 31 ' 12.320 " E 79 ° 56' 5.038 " to N 24 ° 32 ' 3.339 E 79 ° 56' 14.037 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 56.990 " E 79 ° 55' 44.896 " to N 24 ° 31 ' 58.342 E 79 ° 56 ' 20.701 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Panna
Tahsil- Amanganj
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Forest Range -Amanganj Buffer S.No.
Details of Land Included
Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Name of Village
Present head of land
1
2
3
4
5
6
7
1
Marha -B Marha
132
0.40
2
138
0.15
M.P. Govt . Forest Department
3
21
1.01
North- From Pillar No. 17 to 18 East and Pillar No. 1 to 2 . From Pillar No. 2 to 6 . South From Pillar No. 6 to 7 .
4
West From Pillar No. 7 to 17 .
23
1.29
5
5
0.36
6
1
2.66
7
2
0.81
8
3
4.11
9
4
3.12
10
130
0.32
11
139
0.24
12
140
0.10
13
59
0.35
14.
60
0.30
15
61
0.51
16
62
0.31
17
7
0.59
18
89
0.47
19
103
0.17
20
127
0.10
21
27
0.82
22
28
0.29
23
51
0.17
24
8
0.68
25
86
0.10 भाग 1 ]
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2349
9/1 0.10 120 0.12 17/2 0.58 83 0.20 84 0.11 9/2 0.15 9/3 0.10 115/2 0.10 17/3 0.58 17/1/2 0.19 85 0.43 110 0.13 15 0.23 24 0.83 25 0.34 26 0.61 134 0.34 137 0.19 16 0.74 42 0.10 17/1/1 0.20 87/1 0.10 87/2 0.06 88/2 0.06 115/1 0.10 17/1/3 0.19 88/1 0.10 109 0.16 125 0.25 18 0.70 39 0.30 41 0.33 44 0.12 106 0.18 107 0.05 20 0.36 29 0.52 32 0.45 37 2.00 40 0.54 66 0.12 69 0.56 92 0.18 108 0.33 114 0.21
2350
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
116 0.09 30 0.62 31 1.58 48 0.26 49 0.16 50 0.60 80 0.11 34 1.65 112 0.27 43 0.14 45 0.09 53 0.07 55 0.35 52 0.23 57 1.77 63 0.08 64 0.24 65 0.29 70 0.40 71 0.16 74 1.30 78 0.21 117 0.22 119/1 0.06 72/1 0.20 76 0.24 119/2 0.28 72/2 0.20 119/3 0.28 72/3 0.20 119/4 0.01 121 0.26 72/4 0.20 111 0.19 79 0.14 81 0.19 90 0.11 91 0.36 82 0.28 100 0.06 102 0.12 113 0.12 94 0.35 99 0.45 95 0.66
भाग 1 ]
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
2351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
105 0.14 131 0.05 133 0.24 135 0.30 136 0.22 98 0.88 101 0.05 58 0.18 96 2.57 129 1.77 11 0.62 19 0.74 22 1.42 6 0.70 10 0.69 12 3.76 13 1.04 14 0.58 35 5.70 36 10.08 33 0.05 38 0.05 73 0.69 75 0.53 46 0.08 47 0.24 54 0.08 56 0.09 67 0.73 68 0.13 77 0.76 143 0.16 144 2.72 141 0.18 145 0.18 146 1.48 118 0.12 93 0.15 97 0.38. 104 0.08 122 0.03 123 0.10 124 0.05 126 0.37 128 0.09
2352
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
0.16
142
161
1.00
220
162
92.027
Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 92.027 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052/अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer (Revenue ) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur , case number/0013/31-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer( Revenue ) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: - 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land..
Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
2. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा-स N 24 ° 31 ' 34.197 " E 79 ° 56' 45.912 " से N 24 ° 31 ' 55.498 E 79 ° 56' 39.125 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 49.698 " E 79 ° 56' 36.505 " से N 24 ° 31 ' 34.323 E. 79 ° 56' 59.906 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनखण्ड की सीमाऐ प्रस्तावित
क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
7
1
3
4
5
6
2
1
मरहा
मरहा -स
1.06
150
उत्तर मुनारा क्रमांक 23 से 1 एवं मुनारा क्रमांक 3 तक ।
2
0.83
161
3
0.47
154/2
4
पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 12 तक । दक्षिण मुनारा क्रमांक 12 से 14 तक ।
0.45
154/3
5
0.48
160
पश्चिम मुनारा क्रमांक 14 से 23 तक।
6
0.40
153
7
0.79
169
8
172
0.15
9
0.30
173
10
0.21
177
11
0.66
159
12
0.66
179
13
1.05
148
14
166
1.52
15
0.36
174
16
0.48
149
17
158
0.99
18
176
0.56
19
0.06
151/1
20
0.06
151/2
21
0.06
151/3
22
0.07
151/4
23
0.52
170 2354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
24
0.45
154/1
25
157
0.46
26
167
0.37
27
163
0.66
28
168
0.30
29
147
0.37
30
152
1.59
31
155
0.85
32
156
0.7
33
165
0.23
34
171
0.21
35
175
0.4
36
178
0.619
37
162
1.52
38
164
2.09
योगः-
23.009
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 23.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) गुन्नौर, जिला- पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील अमानगंज , जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha - C N 24° 31 ' 34.197 " E 79 ° 56 ' 45.912 " to N 24° 31 ' 55.498 E 79 ° 56' 39.125 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 49.698 " E 79 ° 56' 36.505 " to N 24° 31 ' 34.323 E 79 ° 56' 59.906 " East Longitude .
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE
Tahsil- Amanganj
Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries
Details of Land Included
S.No. Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
4
3
2
1
Marha -C Marha
1
2
M.P. Govt . Forest Department
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Khasra No.
Area (Hectares)
7
6
5
1.06
150
North- From Pillar No. 23 to I and 3 .
East From Pillar No. 3 to 12.
0.83
161
South -From Pillar No. 12 to 14 .
0.47
154/2
West - From Pillar No. 14 to 23 .
0.45
154/3
0.48
160
0.40
153
0.79
169
0.15
172
0.30
173
0.21
177
0.66
159
0.66
179
1.05
148
1.52
166
0.36
174
0.48
149
0.99
158
0.56
176
0.06
151/1
0.06
151/2
0.06
151/3
0.07
151/4
0.52
170
0.45
154/1
0.46
157 2356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
[ भाग 1
167
0.37
0.66
163
168
0.30
147
0.37
152
1.59
155
0.85
156
0.7
165
0.23
171
0.21
175
0.4
178
0.619
162
1.52
164
2.09
23.009
Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 23.009 hectare transferred /mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052/ अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/अ-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Gunnor, District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड मरहा- द N 24 ° 29' 14.687 " E 79 ° 57' 57.766" से N 24 ° 30' 1.168 E 79 ° 57' 54.612 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 29 ' 52.617 " E 79 ° 57' 41.196" से N 24° 29 ' 25.664 E 79 ° 58' 26.718 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- पन्ना
वनमण्डल - पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र.
अनुसूची
तहसील -अमानगंज
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
1
3
4
2
1
मरहा - द
मरहा
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक ।
0.26
228
पूर्व- मुनारा क्रमांक 5 से 11 तक ।
0.14
234/2
दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 19 तक।
0.23
327/2
0.07
233/2
0.08
234/1
0.42
243/2
0.46
315/2
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 19 से होते हुये खसरा क्र . 228 , 229, 230 , 231 के निर्मित पेंच जिसमे मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक अंकित है , को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 26 से 1 तक ।
0.20
327/1
328
0.45
0.14
233/1
वनखण्ड में शामिल पेंच का विवरण
0.42 उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक ।
243/3
पूर्व- मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक ।
0.46
315/3
दक्षिण मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक ।
0.64
326/2
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 7 से 1 तक ।
0.08
229
0.94
182
0.42
243/1
0.41
326/1
0.23
315/1/1
0.23
315/1/2
1.00
285
0.96
307
0.15
231
0.66
331
232
0.18 2358
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[भाग 1
286
0.30
306
1.87
332
1.19
309
1.00
0.46
324
334
0.39
0.05
235/1
302
0.53
319
0.37
0.05
235/2
0.05
235/3
269
0.84
325
0.39
0.05
235/4
230
0.35
240
0.49
242
0.78
0.25
293/2
0.58
295
330
0.75
284
0.65
320
0.58
333
0.46
0.52
311
301
0.92
323
0.54
238
0.52
275
0.06
276
0.05
288
0.11
289
0.05
293/1
0.20
239
0.16
0.07
292
317
0.99
250
1.23
257
1.68
2.00
264/2
278
1.16
279
1.42
308
0.45
310
0.52
312
0.66
314
0.60 भाग 1 ]
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
2359 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
0.63
316
1.18
321
322
0.82
336
0.61
0.77
329
0.68
237
2.11
262
1.47
252
253
1.1
0.2
254
0.77
255
256
0.62
3.83
259
0.6
260
264/1
7.22
11.533
236
244
0.52
0.17
247
2.52
248
0.8
251/1
0.8
251/2
0.8
251/3
0.46
251/4
2.51
258
0.32
261
0.2
265
266
1.22
0.48
268
0.8
241
0.3
245
0.3
246
0.68
249
0.6
263
0.237
267
1.06
270
271
0.88
0.24
272
0.94
273
0.43
277
0.15
280
0.77
281 2360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
[ भाग 1
282 0.12 283 0.7 287 0.46 290 0.78 305 0.46 291 0.48 274 0.423 297 0.32 298 0.51 299/1 0.81 300 0.17 303 0.17 304 0.81 313 0.89 318 0.34 335 0.85 337 0.708 296 0.75 227 1.02 226 0.27
योगः- 98.938
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 98.938 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0052 / अ-20 (3 ) वर्ष प्रकरण क्रमांक 2022-2023 दिनांक केपन्ना 12.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर, जिला - पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील अमानगंज, जिला- पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .
2361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec - 3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 15 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ): In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Marha- D N 24 ° 29 ' 14.687 " E 79 ° 57 ' 57.766 " to N 24 ° 30 ' 1.168 E 79 ° 57' 54.612 "North Latitude and N 24 ° 29' 52.617 " E 79 ° 57' 41.196 " to N 24 ° 29 ' 25.664 E 79 ° 58' 26.718 " East Longitude .
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
SCHEDULE
Tahsil- Amanganj
Details of Land Included
Name of Proposed Forest Block
1
2
Name of Village 3
Present head of land 4
1
Marha
Marha-D
2
M.P. Govt. Forest Department
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
7
6
5
North- From Pillar No. 1 to 5 .
228
0.26
East From Pillar No. 5 to 11 .
0.14
234/2
0.23
South From Pillar No. 11 to 19 . West From Pillar No. 19 to 327/2
0.07
233/2
0.08
234/1
0.42
243/2
patches of khasra No. 228 , 229 , 230 , 231 in which Pillar numbered from Ito 7 inclusive to Pillar No. 26 and 1 .
0.46
315/2
Patch inclideded in the 0.20
327/1
Forest Block
328
0.45
North- From Pillar No. 1 to 4 .
0.14
233/1
East From Pillar No. 4 to 5 . South - From Pillar No. 5 to 7 .
0.42
243/3
West From Pillar No. 7 to 1 .
0.46
315/3
0.64
326/2
0.08
229
182
0.94
0.42
243/1
0.41
326/1
0.23
315/1/1
0.23
315/1/2
285
1.00
307
0.96
0.15
231
0.66
331
0.18
232
286
0.30
306
1.87 2362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
[ भाग 1
332 1.19 309 1.00 324 0.46 334 0.39 235/1 0.05 302 0.53 319 0.37 235/2 0.05 235/3 0.05 269 0.84 325 0.39 235/4 0.05 230 0.35 240 0.49 242 0.78 293/2 0.25 295 0.58 330 0.75 284 0.65 320 0.58 333 0.46 311 0.52 301 0.92 323 0.54 238 0.52 275 0.06 276 0.05 288 0.11 289 0.05 293/1 0.20 239 0.16 292 0.07 317 0.99 250 1.23 257 1.68 264/2 2.00 278 1.16 279 1.42 308 0.45 310 0.52 312 0.66 314 0.60 316 0.63 321 1.18 322 0.82
भाग 1 ]
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
2363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
336 0.61 329 0.77 237 0.68 262 2.11 252 1.47 253 1.1 254 0.2 255 0.77 256 0.62 259 3.83 260 0.6 264/1 7.22 236 11.533 244 0.52 247 0.17 248 2.52 251/1 0.8 251/2 0.8 251/3 0.8 251/4 0.46 258 2.51 261 0.32 265 0.2 266 1.22 268 0.48 241 0.8 245 0.3 246 0.3 249 0.68 263 0.6 267 0.237 270 1.06 271 0.88 272 0.24 273 0.94 277 0.43 280 0.15 281 0.77 282 0.12 283 0.7 287 0.46 290 0.78 305 0.46 291 0.48 274 0.423 297 0.32 298 0.51 299/1 0.81 300 0.17 303 0.17 304 0.81 313 0.89 318 0.34 335 0.85 337 0.708
2364
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
127
296
0.75
128
227
1.02
129
226
0.27
Total: - 98.938
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 98.938 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No 0052 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Gunnor , District Chhatarpur, case number/0013/3-82/2021-22 dated 27.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Gunnor , District Panna and Tehsildar Amanganj , District Panna are as under: - 1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
2365
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR ): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां -अ N 24 ° 29 ' 58.597 " E 79° 46' 57.893 " से N 24° 32' 23.091 E 79 ° 47' 31.079 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 31 ' 26.795 " E 79° 45' 46.398" से N 24 ° 31 ' 13.780 E 79 ° 48' 40.856 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- छतरपुर
तहसील -बिजावर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाऐ
खसरा क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
1
2
3
4
5
6
7
1 नैगुवां-अ नैगुवां
17/6
0.607
म.प्र . शासन वन विभाग
2
33/6
0.809
3
23/4
0.405
4
31/2
0.64
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड, कदवारा के मुनारा क्रमांक 3 से होते हुये प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 46 से 57 एवं मुनारा क्रमांक 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
5
31/6
0.405
6
37/20
0.364
7
221
0.04
228
0.154
8 9
31/3
0.093
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 18 तक राजस्व ग्राम नैगुवा की सीमा । मुनारा क्रमांक 18 से 32 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा । मुनारा क्रमांक 32 से 38 तक पूर्व- संरक्षित वनखण्ड ककरा की सीमा ।
10
31/4
0.073
11
37/21
0.607
12
37/23
0.405
13
105/4
0.231
14
दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 38 से 45 तक एवं मुनारा क्रमांक 45 से वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 तक संरक्षित किशनगढ़ की सीमा । वनखण्ड
132
0.073
15
पश्चिम वनखण्ड कदवारा के मुनारा क्रमांक 13 से 3 तक ।
133
0.368
16
257/3
0.243
17
32
0.934
18
37/5
0.202
19
251/3
0.304
20
33/2
1.214
21
215
0.32
22
0.198
23
33/4
0.219 2366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
24
35/1 1.518
25
36 1.343
26
34 0.093
27
37/2 0.607
28
37/19 0.607
29
37/22 0.324
30
51/2 0.506
31
217 0.17
32
262/4 0.809
33
37/3 1.125
34
51/3 0.162
35
197/9 0.202
36
248/11 0.405
37
37/7 0.854
38
197/8 0.607
39
212 0.231
40
213 0.198
41
214 0.117
42
230 0.008
43
251/4 0.547
44
37/9 0.146
45
51/4 0.583
46
240 0.008
47
241 0.672
48
37/11 0.243
49
153/1 0.53
50
153/3 0.04
51
216 0.166
52
231 0.04
53
232 0.134
54
37/16 0.202
55
37/17 0.142
56
39/6 0.142
57
92 0.125
58
150 0.255
59
169 0.146
60
179 0.384
61
37/24 0.405
भाग 1 ]
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
39/10 0.486 61/6 0.243 222 0.414 225 0.158 242 0.158 357/6 0.243 46 0.902 47 0.267 48 0.267 49 6.244 50 1.485 57/2 0.688 131 0.223 136 0.19 51/7 0.142 58 1.858 236/1 0.324 236/2 0.117 249 0.239 251/1 0.332 107/5 0.405 81/2 0.506 85 0.829 86 0.016 87 0.045 264/9 0.648 82/2 0.081 83/3 0.081 91 0.219 278/2 0.547 83/1 0.202 84 0.19 83/2/1 0.445 89 0.024 156 1.315 157/1 0.466 171 0.194 90 0.575
2368
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
195/14 0.162 93 0.32 124 0.085 198/8 1.659 94 0.231 95/2 0.202 262/5 0.283 97 0.166 142 0.036 143 0.117 98 0.308 100 0.429 103 0.032 111 0.049 123 0.773 261/3 0.061 262/6 0.121 99 0.312 129/2 0.34 198/2 0.534 205/4 0.202 105/3 0.081 141 0.49 195/3 0.186 196/2 0.283 107/3 0.409 113 0.486 125 0.225 108 0.737 118 0.073 119 0.125 120 0.255 188/2 0.304 197/12 0.445 262/2 0.04 262/3 0.547 269/4 0.344 310/11 0.547
भाग 1 ]
-138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2369
114 0.02 115 0.012 117 0.458 121 0.223 195/11 0.121 261/4 0.324 122 0.571 139 0.324 145 0.032 146 0.263 148 0.271 154/1 0.785 151 0.223 152 0.547 154/2 0.486 155 0.458 154/3 0.101 157/2 0.405 158/2 0.34 157/3 0.162 163/3 0.753 163/4 0.162 262/12 0.101 211 1.696 219 0.053 233 0.316 238 0.016 245 0.17 246 0.065 250 0.551 280/5 0.607 311/5 0.405 305/2 0.809 339/1 0.243 340/2 0.374 343/3 0.343 306/2 0.243 307 0.514
2370
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[भाग 1
310/5 0.243 310/6 0.729 310/7 0.506 310/8 0.506 310/9 0.737 310/10 0.506 311/3 0.405 429/4 0.506 311/4 0.405 314/1/3 0.405 315/2 0.405 314/1/2 0.405 314/1/4 0.506 314/1/5 0.809 336 0.275 321/2 0.202 322/2 0.247 343/1 0.324 323 0.798 324 0.271 327 0.206 328/1 0.482 329 0.587 328/2 0.607 332 0.021 335/2 0.102 337/1/2 0.283 337/2 0.332 338/1 0.324 340/1 0.081 341/1 0.122 342 0.105 338/2 0.172 338/3 0.172 339/2 0.202 343/2 0.809 352/2 2.023 429/7 0.688
भाग 1 ]
214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252
2371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
17 0.92 18 4.85 19 3.32 199 5.223 200 0.034 21 3.822 269 9.55 314 2.65 33 4.715 347 1.36 351 6.743 370 20.612 371 1.27 378 7.159 52 0.514 61 0.943 79 0.606 80 1.528 81 2.842 101 0.093 102/1 0.632 102/2 0.405 104 0.202 105/1 0.882 105/2 0.202 106 0.231 107/2 1.754 107/4 0.202 109 0.429 110 0.089 112 0.101 116 0.049 126 0.121 127 0.429 128 0.673 130 0.016 134 0.036 135 0.024 138 0.077
2372
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
140 0.024 144 0.324 147 0.032 149 0.024 154/4 0.081 158/1 0.413 158/3 0.384 159/1 1.562 160/1 1.011 160/2 0.405 161/2 0.275 162 0.02 163/5 0.202 164 0.405 165/2 0.162 165/3 0.223 165/4 0.21 165/5 0.121 165/6 0.291 165/7 0.24 166 0.057 167 0.32 170 0.109 172 0.02 173/1 0.101 173/2 0.193 173/3 0.081 173/4 0.142 173/5 0.17 173/6 0.235 174/1 0.352 174/2 0.061 175/1 0.129 176 0.47 177 0.376 178 0.498 180 0.21 181 0.514 182 0.219
भाग 1 ]
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2373
183
0.737
184
0.926
0.987
185
186
0.336
0.971
187
188/1
0.271
189/1
0.198
0.085
189/2
190
0.162
0.206
191
192/1
0.129
192/2
0.081
0.053
193/1
0.81
193/2
0.206
194
0.142
195/12
0.709
195/15
195/2
0.498
0.668
195/4
195/5
0.101
195/6
0.101
195/7
0.316
195/8
0.445
195/9
0.162
0.324
197/10
197/11
0.364
197/2
0.089
0.065
197/3
0.425
197/4
0.263
197/5
0.526
197/6
197/7
0.162
0.081
198/10
198/3
0.308
198/4
1.7
0.89
198/5
0.202
198/6
198/7
0.162
198/9
0.081 2374
331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
20 18.413 204 0.527 205/1 0.526 205/2 0.121 205/3 0.101 206 0.061 207 0.486 209 0.109 210 0.081 218 0.061 22 9.793 220 0.704 223 0.016 224 0.032 226 0.016 227 0.016 229 0.032 23/1 10.971 23/2 0.364 23/3 0.364 234 0.045 235 0.024 237 0.028 239 0.029 24 1.348 243 0.032 244 0.413 247 0.016 248/1 7.422 248/10 0.648 248/12 0.344 248/2 0.429 248/3 0.121 248/4 0.101 248/5 0.518 248/6 0.302 248/7 0.121 248/8 0.049 248/9 0.04
भाग 1 ]
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
2375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
25 0.041 251/2 0.162 251/5 0.183 251/6 0.162 254 0.336 255 14.696 256 15.175 257/1 27.276 257/2 0.536 257/4 0.283 258/1 31 258/2 0.283 258/3 0.567 258/4 0.445 259 6.617 26 0.105 260 0.725 261/2 0.506 261/5 0.061 261/6 0.061 261/7 0.101 262/1 9.012 262/10 0.879 262/11 0.121 262/14 0.202 262/15 0.506 262/16 0.243 262/17 0.61 262/18 0.101 262/7 0.49 262/8 0.162 262/9 0.202 263 15.175 264/1 15.472 264/2 0.202 264/3 0.142 264/4 0.121 264/5 0.142 264/6 0.101
2376
409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
264/7 0.101 264/8 0.142 265/1 7.668 265/2 0.081 27 6.819 277 2.448 278/1 8.098 279 7.426 28 0.049 280/1 9.089 280/2 0.344 280/3 0.648 280/4 0.666 280/6 0.769 281 12.29 282 9.105 283 8.094 284 7.07 285 13.347 286 12.041 287 16.187 288 12.141 289 22.055 29 6.619 290 12.141 291 10.445 292 8.094 293 25.293 294 12.141 295 10.465 296 6.426 297 6.499 298 4.047 299 4.047 300 4.022 301 4.014 302 5.954 303 4.913 304 15.816
भाग 1 ]
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
2377 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 अप्रैल 2024
0.648
305/1
308
0.016
0.362
309
9.809
31/1
12.472
310/1
0.485
315/1
316
0.049
317
0.813
318
0.108
319
0.105
320
1.963
0.611
321/1
0.263
322/1
325
0.045
326
0.073
330
0.19
331
0.684
0.68
337/3
0.471
338/4
339/3
0.291
0.29
340/3
343/4
2.995
344
0.825
0.134
345
346
1.125
348
0.498
352/1
8.092
353
7.794
0.615
354
355
9.397
356
22.258
357/1
15.836
357/2
1.521
357/3
0.194
357/4
0.534
357/5
0.202
357/7
0.527
357/8
0.506
357/9
0.579 2378
487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
358 18.372 359 0.162 360 1.542 361 0.07 362 0.097 363 9.648 364 17.65 365 6.965 366 12.129 367 0.34 368 2.127 369 7.091 37/1 12.159 37/10 0.243 37/12 0.729 37/13 0.304 37/14 0.243 37/15 0.121 37/18 0.445 37/4 0.073 37/6 0.043 37/8 0.858 38 0.304 39/1 5.136 39/11 0.445 39/12 0.202 39/13 0.202 39/14 0.263 39/2 0.202 39/3 0.042 39/4 0.51 39/5 0.652 39/7 0.243 39/8 0.245 39/9 0.283 40 0.065 41 0.134 42 0.894 43 0.117 44 0.028 45 0.401 56 0.043 57/1 3.334 57/3 0.405 57/4 1.133
2379 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
532 59 0.482
533 60 0.21
534 82/1 0.769
535 83/2/2 0.324
536 83/4 0.324
537 88 0.032
538 95/1 0.251
539 96 0.186
540 19/1 . 1.315
541 30 3.491
542 51/1 5.810
543 107/1 5.853
544 129/1 2.395
545 129/3 0.085
546 137 0.020
547 168 0.121
548 196/1 10.558
549 196/3 0.551
550 196/4 0.445
551 196/5 0.304
552 199/1/1 1.555
553 200/1 3.011
554 201 4.703
555 202 0.656
556 203 0.506
557 208 3.237
558 253/1 1.372
559 253/3 0.223
560 261/1 0.559
561 306/1 7.391
562 308/1 0.024
563 309/1 0.14
564 311/1 7.184
565 311/2 0.406
566 314/1/1/2 4.511
567 331 0.757
568 341/2 0.283
569 351/1 1.148
570 379 0.096
कुल योगः- 976.128
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 976.128 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029 /अ-20 (1 ) /भूमि आवंटन/ नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/ अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2380
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग कीअधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
Bhopal, the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa - A N 24 ° 29 ' 58.597 " E 79 ° 46' 57.893 " to N 24 ° 32' 23.091 E 79 ° 47 ' 31.079 " North Latitude and N 24 ° 31 ' 26.795" E 79° 45 ' 46.398 " to N 24 ° 31 ' 13.780 E 79 ° 48' 40.856 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Forest Range - Kishangarh Buffer
S.No.
Details of Land Included
Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
2
3
4
5
6
7
1 Naguwa -A Naguwa
17/6
0.607
2
33/6
M.P. Govt. Forest Department
0.809
3
23/4
0.405
4
31/2
0.64
5
31/6
0.405
North- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 3 of protected forest block Kadwara to Pillar No. 46 to 57 and 2 of proposed forest block .
6
37/20
0.364 East- Boundary of revenue
7
221
0.04
8
228
0.154
9
31/3
0.093
10
31/4
0.073
11
37/21
0.607
12
village Naguwa from Pillar No. 2 to 18 of proposed forest block . Boundary of forest block Kishangarh from Pillar No. 18 to 32. Boundary of forest block Kakra from Pillar No. 32 to 38 .
37/23
0.405
South- Boundary of protected 13
105/4
0.231
14
132
0.073
15
133
0.368
16
257/3
0.243
forest Block Kishangarh from Pillar No. 38 to 45 of proposed forest block and Pillar No. 45 to Pillar No. 13 of Kadwara forest block.
17
32
0.934
18
West- Pillar No. 13 to 3 of forest block Kadwara .
37/5
0.202
19
251/3
0.304
20
33/2
1.214 2382
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
215 0.32
0.198
33/4 0.219
35/1 1.518
36 1.343
34 0.093
37/2 0.607
37/19 0.607
37/22 0.324
51/2 0.506
217 0.17
262/4 0.809
37/3 1.125
51/3 0.162
197/9 0.202
248/11 0.405
37/7 0.854
197/8 0.607
212 0.231
213 0.198
214 0.117
230 0.008
251/4 0.547
37/9 0.146
51/4 0.583
240 0.008
241 0.672
37/11 0.243
153/1 0.53
153/3 0.04
216 0.166
231 0.04
232 0.134
37/16 0.202
37/17 0.142
39/6 0.142
92 0.125
150 0.255
भाग 1 ]
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
2383 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
169 0.146 179 0.384 37/24 0.405 39/10 0.486 61/6 0.243 222 0.414 225 0.158 242 0.158 357/6 0.243 46 0.902 47 0.267 48 0.267 49 6.244 50 1.485 57/2 0.688 131 0.223 136 0.19 51/7 0.142 58 1.858 236/1 0.324 236/2 0.117 249 0.239 251/1 0.332 107/5 0.405 81/2 0.506 85 0.829 86 0.016 87 0.045 264/9 0.648 82/2 0.081 83/3 0.081 91 0.219 278/2 0.547 83/1 0.202 84 0.19 83/2/1 0.445 89 0.024 156 1.315
2384
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
157/1 0.466 171 0.194 90 0.575 195/14 0.162 93 0.32 124 0.085 198/8 1.659 94 0.231 95/2 0.202 262/5 0.283 97 0.166 142 0.036 143 0.117 98 0.308 100 0.429 103 0.032 111 0.049 123 0.773 261/3 0.061 262/6 0.121 99 0.312 129/2 0.34 198/2 0.534 205/4 0.202 105/3 0.081 141 0.49 195/3 0.186 196/2 0.283 107/3 0.409 113 0.486 125 0.225 108 0.737 118 0.073 119 0.125 120 0.255 188/2 0.304 197/12 0.445 262/2 0.04
भाग 1 ]
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
2385 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2386 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 [ भाग 1
262/3 0.547
173 343/3 0.343
174 269/4 0.344
306/2 0.243
175 310/11 0.547
307 0.514
114 0.02
176 310/5 0.243
177 115 0.012
310/6 0.729
178 117 0.458
310/7 0.506
179 121 0.223
310/8 0.506
180 195/11 0.121
310/9 0.737
181 261/4 0.506 0.324
310/10
182 122 0.571
311/3 0.405
183 139 0.324
429/4 0.506
184 145 0.405 0.032
311/4
185 146 0.263
314/1/3 0.405
186 148 0.405 0.271
315/2
187 154/1 0.785
314/1/2 0.405
188 151 0.506 0.223
314/1/4
189 314/1/5 152 0.809 0.547
190 154/2 336 0.275 0.486
191 321/2 155 0.458 0.202
192 154/3 322/2 0.247 0.101
193 343/1 157/2 0.324 0.405
194 158/2 323 0.798 0.34
195 157/3 324 0.162 0.271
196 163/3 327 0.753 0.206
197 163/4 328/1 0.162 0.482
198 262/12 329 0.587 0.101
199 211 0.607 1.696
328/2
200 332 219 0.053 0.021
201 233 0.316
335/2 0.102
202 337/1/2 238 0.016 0.283
203 337/2 245 0.332 0.17
204 338/1 246 0.065 0.324
205 340/1 250 0.551 0.081
206 341/1 280/5 0.607 0.122
207 311/5 342 0.405 0.105
208 338/2 305/2 0.172 0.809
209 338/3 339/1 0.243 0.172
210 339/2 340/2 0.374 0.202
भाग 1 ]
-211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
2387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
343/2 0.809 352/2 2.023 429/7 0.688 17 0.92 18 4.85 19 3.32 199 5.223 200 0.034 21 3.822 269 9.55 314 2.65 33 4.715 347 1.36 351 6.743 370 20.612 371 1.27 378 7.159 52 0.514 61 0.943 79 0.606 80 1.528 81 2.842 101 0.093 102/1 0.632 102/2 0.405 104 0.202 105/1 0.882 105/2 0.202 106 0.231 107/2 1.754 107/4 0.202 109 0.429 110 0.089 112 0.101 116 0.049 , 126 0.121 127 0.429 128 0.673
2388
-249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
130 0.016 134 0.036 135 0.024 138 0.077 140 0.024 144 0.324 147 0.032 149 0.024 154/4 0.081 158/1 0.413 158/3 0.384 159/1 1.562 160/1 1.011 160/2 0.405 161/2 0.275 162 0.02 163/5 0.202 164 0.405 165/2 0.162 165/3 0.223 165/4 0.21 165/5 0.121 165/6 0.291 165/7 0.24 166 0.057 167 0.32 170 0.109 172 0.02 173/1 0.101 173/2 0.193 173/3 0.081 173/4 0.142 173/5 0.17 173/6 0.235 174/1 0.352 174/2 0.061 175/1 0.129 176 0.47
भाग 1 ]
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
2389 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
177 0.376 178 0.498 180 0.21 181 0.514 182 0.219 183 0.737 184 0.926 185 0.987 186 0.336 187 0.971 188/1 0.271 189/1 0.198 189/2 0.085 190 0.162 191 0.206 192/1 0.129 192/2 0.081 193/1 0.053 193/2 0.81 194 0.206 195/12 0.142 195/15 0.709 195/2 0.498 195/4 0.668 195/5 0.101 195/6 0.101 195/7 0.316 195/8 0.445 195/9 0.162 197/10 0.324 197/11 0.364 197/2 0.089 197/3 0.065 197/4 0.425 197/5 0.263 197/6 0.526 197/7 0.162 198/10 0.081
2390
325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
2392 भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 2391
[ भाग 1
363 198/3 0.308
401 248/3 262/9 0.121 0.202
402 198/4 1.7
364 248/4 263 0.101 15.175
365 198/5 0.89
403 248/5 264/1 0.518 15.472
366 198/6 0.202
404 248/6 264/2 0.302 0.202
367 198/7 0.162
405 248/7 264/3 0.121 0.142
368 198/9 0.081
406 248/8 264/4 0.049 0.121
369 20 18.413
407 248/9 264/5 0.142 0.04
370 204 0.527
408 264/6 25 0.041 0.101
371 205/1 0.526
409 251/2 264/7 0.162 0.101
205/2 0.121
410 372 251/5 264/8 0.183 0.142
373 205/3 0.101
411 251/6 265/1 0.162 7.668
206 0.061
374 412 265/2 254 0.336 0.081
375 255 207 0.486
413 27 14.696 6.819
376 256 209 0.109
414 277 15.175 2.448
377 210 0.081
415 257/1 278/1 27.276 8.098
378 218 0.061
416 257/2 279 0.536 7.426
379 22 9.793
417 257/4 28 0.283 0.049
380 220 0.704
418 258/1 280/1 9.089 31
381 223 0.016
419 258/2 280/2 0.283 0.344
382 258/3 224 0.567 0.032
420 280/3 0.648
383 226 0.016
421 258/4 280/4 0.445 0.666
384 227 0.016
422 280/6 259 6.617 0.769
385 229 26 0.105 0.032
423 281 12.29
386 23/1 0.725 10.971
424 260 282 9.105
387 261/2 23/2 0.506 0.364
425 283 8.094
388 261/5 23/3 0.061 0.364
426 284 7.07
389 261/6 234 0.061 0.045
427 285 13.347
390 261/7 235 0.101 0.024
428 286 12.041
391 262/1 237 9.012 0.028
429 287 16.187
392 262/10 239 0.879 0.029
430 288 12.141
393 262/11 24 0.121 1.348
431 289 22.055
394 262/14 243 0.202 0.032
432 29 6.619
395 262/15 244 0.506 0.413
433 290 12.141
396 262/16 247 0.243 0.016
434 291 10.445
397 262/17 248/1 0.61 7.422
435 292 8.094
398 262/18 248/10 0.101 0.648
436 293 25.293
399 248/12 262/7 0.344 0.49
437 294 12.141
400 262/8 248/2 0.162 0.429
438 295 10.465
भाग 1 ]
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476
2393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2394 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
477 355 296 6.426
9.397
478 356 297 22.258 6.499
479 357/1 15.836 4.047
298
480 357/2 1.521
299 4.047
481 357/3 0.194
300 4.022
482 357/4 0.534
301 4.014
483 357/5 0.202
302 5.954
484 357/7 0.527
303 4.913
485 357/8 0.506
486 304 15.816
357/9 0.579
487 358 305/1 18.372 0.648
488 359 308 0.162 0.016
489 360 309 1.542 0.362
490 361 0.07
31/1 9.809
491 362 0.097
310/1 12.472
492 363 9.648
315/1 0.485
493 364 17.65
316 0.049
494 365 6.965
317 0.813
495 366 12.129
496 318 0.108
367 0.34
497 368 319 2.127 0.105
498 369 320 1.963
7.091
499 37/1 321/1 0.611
12.159
500 322/1 0.263
37/10 0.243
501 325 0.045
37/12 0.729
502 326 0.073
37/13 0.304
503 330 0.19
37/14 0.243
504 331 0.684
37/15 0.121
337/3 0.68
505 37/18 0.445
338/4 0.471
506 37/4 0.073
339/3 0.291
507 37/6 0.043
340/3 0.29
508 37/8 0.858
343/4 2.995
509 38 0.304
344 0.825
510 39/1 5.136
511 345 0.134
39/11 0.445
512 346 1.125
39/12 0.202
513 348 0.498
39/13 0.202
514 352/1 8.092
39/14 0.263
515 353 7.794
39/2 0.202
516 39/3 354 0.615
0.042
भाग 1 ]
517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555
2395 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
39/4 0.51 39/5 0.652 39/7 0.243 39/8 0.245 39/9 0.283 40 0.065 41 0.134 42 0.894 43 0.117 44 0.028 45 0.401 56 0.043 57/1 3.334 57/3 0.405 57/4 1.133 59 0.482 60 0.21 82/1 0.769 83/2/2 0.324 83/4 0.324 88 0.032 95/1 0.251 96 0.186 19/1 . 1.315 30 3.491 51/1 5.810 107/1 5.853 129/1 2.395 129/3 0.085 137 0.020 168 0.121 196/1 10.558 196/3 0.551 196/4 0.445 196/5 0.304 199/1/1 1.555 200/1 3.011 201 4.703 202 0.656
2396
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
[ भाग 1
203
0.506
208
3.237
1.372
253/1
253/3
0.223
261/1
0.559
306/1
7.391
0.024
308/1
309/1
0.14
7.184
311/1
311/2
0.406
314/1/1/2
4.511
331
0.757
0.283
341/2
351/1
1.148
0.096
379
Total : -
976.128
(A) Reason for publication of Notification :-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non ForestLandof 976.128 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub -Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Bijawar and District Chhatarpur , case number/0015/अ-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under : -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
1927. 2. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां- ब N 24 ° 30' 1.251 " E 79 ° 47' 58.724 " से N 24 ° 30' 14.929 E 79 ° 48' 7.275 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 6.674 " E 79 ° 47' 49.516 " से N 24° 30' 9.397 E 79° 48 ' 7.66" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र. प्रस्तावित
अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
ग्राम का नाम 3
4
1 नैगुवा- ब नैगुवां म.प्र . शासन वन विभाग 2
3
4
5
6
7
8
9
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: - खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
7
6
388
0.862
397
0.309
उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
398
0.012 पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 11 तक ।
399
0.191
400
1.177
401
दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र 11 से 13 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
0.943
418
3.446
419
5.894
420
8.903
21.737
पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से होते हुये खसरा नम्बर 388 को शामिल करते हुये मुनारा क्रमांक 17 तक एवं मुनारा क्रमांक 17 से 1 तक किशनगढ वनखण्ड कीसीमा ।
कुल योगः-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र. क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 21.737 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/ अ-82 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर
वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला-छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर , जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
किया जाता है ।
2398
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa - B N 24 ° 30' 1.251 " E 79° 47' 58.724 " to N 24 ° 30 ' 14.929 E 79 ° 48 ' 7.275 " North Latitude and N 24 ° 30 ' 6.674 " E 79 ° 47' 49.516 " to N 24 ° 30 ' 9.397 E 79 ° 48 ' 7.66 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
2
3
4
7
5
6
Naguwa
1 Naguwa- B
0.862
388
2
397
0.309
M.P. Govt. Forest Department
3
North Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 1 to 4 of proposed forest block .
0.012
398
399
4
0.191
East Pillar No. 4 to 11 of proposed forest block .
5
400
1.177
6
401
0.943
South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 11 of 13 of proposed forest block .
7
3.446
418
8
419
5.894
9
420
8.903
21.737
Total: -
West Through Pillar No. 13 to Pillar No. 17 including Khasra No. 388 and boundary of Kishangarh forest block from pillar No. 17 to 1 .
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 21.737 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub - Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0012/1-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : - Non - forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
( B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2399 भाग 1 ]
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड नैगुवां- स N 24° 30' 5.018 " E 79° 48 ' 30.348" से N 24° 30' 28.377 E 79 ° 48' 31.673 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 26.039 " E 79 ° 48 ' 20.945 " से N 24° 30' 20.295 E 79 ° 48 ' 46.797" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील -बिजावर जिला- छतरपुर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र. प्रस्तावित
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
1
3
4
7
2
6
5
1
0.526
429/14
नैगुवां-स नैगुवां
2
0.405
423/7
3
423/8
0.243
उत्तर संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा पर स्थापित प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 30 तक ।
4
0.364
413
5
1.457
415/3
पूर्व- मुनारा क्रमांक 30 से 33 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा।
6
0.283
417/5
7
0.405
417/7
8
0.202
417/8
दक्षिण मुनारा क्रमांक 33 से 38 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 38 से 40 तक राजस्व ग्राम नैगुवां की सीमा ।
9
423/4
0.405
10
0.356
430/1
पश्चिम मुनारा क्रमांक 40 से 54 एवं 1 तक ।
11
430/2
0.129
12
0.243
437/3
13
1.028
438
14
0.13
439
15
0.809
427/1
16
428/2
0.142
17
427/12
0.304
18
0.486
429/5
19
429/13
0.486
20
410
0.493
21
411
2.133
22
0.829
414
23
2.833
415/1 2400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
24
415/2
0.202
25
416
0.522
26
421
0.957
27
424
0.478
28
425
0.102
29
426
0.720
30
427
6.663
31
428/1
0.158
32
431
0.243
33
432
0.219
34
433
0.223
35
434
0.737
36
435
1.019
37
436
0.413
38
437/1
3.019
39
452
0.316
40
453
0.202
41
454
0.053
42
455
0.539
43
456
0.519
44
457
0.603
45
459
0.235
46
461
0.015
47
462
0.386
33.234
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.234 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आदेश क्रमांक 0029 / अ-20 (1 ) /भूमि-आवंटन/ नजूल / 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर , जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .
2401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Naguwa- C N 24 ° 30' 5.018 " E 79 ° 48 ' 30.348 " to N 24° 30 ' 28.377 E 79 ° 48 ' 31.673 " North Latitude and N 24° 30' 26.039 " E 79 ° 48 ' 20.945 " to N 24° 30' 20.295 E 79 ° 48 ' 46.797 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
ForestRange - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
2
3
4
5
6
7
1 Naguwa- C Naguwa
North -
429/14
0.526
2
423/7
0.405
M.P. Govt . Forest Department
3
0.243
423/8
4
413
0.364
Pillar No. 1 of the proposed forest block erected on boundary the of Kishangarh forest block to Pillar No. 30 .
5
East-
415/3
1.457
6
417/5
0.283
7
Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 30 to 33 .
417/7
0.405
South-
8
0.202
417/8
9
423/4
0.405
10
430/1
0.356
11
430/2
0.129
Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 33 to 38 and boundary of revenue village Naguwa from Pillar No. 38 to 40 .
12
437/3
0.243
West- From Pillar No. 40 to 54 and 1 .
13
438
1.028
14
439
0.13
15
427/1
0.809
16
428/2
0.142
17
427/12
0.304
18
429/5
0.486 2402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
[भाग 1
429/13 0.486 410 0.493 411 2.133 414 0.829 415/1 2.833 415/2 0.202 416 0.522 421 0.957 424 0.478 425 0.102 426 0.720 427 6.663 428/1 0.158 431 0.243 432 0.219 433 0.223 434 0.737 435 1.019 436 0.413 437/1 3.019 452 0.316 453 0.202 454 0.053 455 0.539 456 0.519 457 0.603 459 0.235 461 0.015 462 0.386 Total: - 33.234
(A) Reason for pubilcation of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 33.234 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20(1 ) / भूमि आवंटन / नजूल / 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub- Divisional Officer ( Revenue ) and Land Acquisition Officer , Bijawar and District Chhatarpur , case number/ 0012/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 /2024- Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमाक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुकवाहा- ए N 24° 34'5.330 " E 79 ° 44'31.933 " से N 24 ° 34′33.255 E 79°44'9.754" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 34'6.988 " E 79° 44'44.407" से N 24° 34'12.115 E 79 °44 ' 7.651 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- छतरपुर
तहसील -सटई
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाऐ प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
2
3
4
5
6
7
1 सुकवाहा-ए
123
सुकवाहा
14.447 उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक। म.प्र . शासन वन विभाग
2
8.983
151/1
3
150 9.105
4
148 9.105
पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 एवं संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा में स्थित नाला सीमा से मुनारा क्रमांक 3 एवं मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक ।
योगः- 41.640 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 6 से 7 एवं मुनारा क्रमांक 4 तक एवं मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक । पश्चिम - मुनारा क्रमांक 9 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड देवरा-अ की सीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 41.640 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /0020/अ-20(1) भूमि आवंटन/ नजूल/ 2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार, तहसील सटई, जिला- छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR), दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Sukwaha- A N 24 ° 34' 5.330 " E 79 ° 44' 31.933 " to N 24 ° 34 ' 33.255 E 79 ° 44' 9.754 " North Latitude N 24° 34' 6.988 " E 79 ° 44' 44.407 " to N 24 ° 34 ' 12.115 E 79° 44' 7.651 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Tahsil- Satai
Details of Land Included
S. No
Present head of land
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
1
2
3
4
1 Sukwaha-A Sukwaha
2
M.P. Govt. Forest Department 3 4
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
5
6
7
North Pillar No. 1 to 2 .
14.447 8.983
123 151/1 150
9.105 9.105
148
East - From Pillar No. 2 and from the Nala situated in the boundary of protected forest block Palkonha to Pillar No. 3 and Pillar No. 3 to 6 .
South From Pillar No. 6 to 7 and Pillar No. 4 and Pillar No. 4 to 9 .
41.640
Total: -
(A) Reason for publication of Notification : - West Boundary of forest block Deora -A from PillarNo. 9 to 1 .
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 41.640 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0020/ अ-20(1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001/ 2024- Sec -3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) को
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड सुकवाहा-बी N 24 ° 34' 47.625 " E 79° 44' 45.637" से N 24° 34' 48.818 E 79 ° 44 ' 57.467 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 34 ' 38.560" E 79° 44' 57.240" से N 24° 34 ' 37.145 E 79 ° 44' 45.213 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना क्र.
अनुसूची
तहसील -सटई
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
4
1
सुकवाहा
सुकवाहा- बी
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
वन परिक्षेत्र -किशनगढ बफर वनखण्ड की सीमाऐ
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
6
7
128
9.105
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा ।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक ।
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक ।
योगः-
9.105
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक संरक्षित वनखण्ड पलकोंहा की सीमा ।
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.105 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /0020/अ-20(1) भूमि आवंटन/ नजूल/ 2023-24 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला- छतरपुर एवं तहसीलदार , तहसील सटई, जिला- छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR - 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subjectto the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Sukwaha - B N 24 ° 34' 47.625 " E 79° 44 ' 45.637" to N 24° 34' 48.818 E 79 ° 44' 57.467 " North Latitude N 24 ° 34 ' 38.560 " E 79 ° 44 ' 57.240 " to N 24 ° 34 ' 37.145 E 79° 44' 45.213 " East Longitude .
District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve SCHEDULE
Tahsil- Satai
Forest Range - Kishangarh Buffer
Details of Land Included
S. No.
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
1
2
3
4
1 Sukwaha-B Sukwaha M.P. Govt. Forest Department
Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
5
6
7
128
9.105 North Boundary of protected forest block Palkonha From Pillar No. 1 to 2 .
East- Pillar No. 2 to 3 .
South Pillar No. 3 to 4.
West- Boundary of protected forest block Palkonha
9.105
Total
Pillar No. 4 to 1 .
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0020 / 1-20 (1) / भूमि आवंटन / नजूल / 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Chhatarpur for the purpose of compensatory afforestation.
2.Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Satai District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड पाठापुर N 24 ° 32' 14.072 " E 79 ° 47 ' 46.106" से N 24 ° 30' 42.292 E 79 ° '49' 26.292 " उत्तर अक्षांश तथा 24° 30' 18.165 E 79 ° 50 ' 17.405" से N 24 ° 29' 59.542 E 79 ° 49 ' 37.445 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
क्र. प्रस्तावित
अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
1
2
4
3
1
पाठापुर पाठापुर म.प्र . शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
5
6
0.971
5/1
25/2
0.084
5/2
0.061
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड नैगुवा--स के मुनारा क्रमांक 71 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक संरक्षित वनखण्ड किशनकढ़ की सीमा ।
138/1
0.081
0.131
139/1
पूर्व- मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
331
0.388
339
0.081
दक्षिण- मुनारा क्र 7 से 15 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
345
0.182
389
0.061
392
0.129
398/1
0.729
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से संरक्षित वनखण्ड नैगुवा- स के मुनारा क्रमांक 76 तक तथा संरक्षित वनखण्ड नैगुवा-स के मुनारा क्रमांक 76 से 71 तक ।
0.344
8/1
88/1
0.595
175
0.405
250/1
0.089
299
0.247
12
0.526
13
0.924
14
0.219
18
0.821
19
0.866
25/1
0.300
30
0.154
31
0.598 2408
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
33
1.295
35
0.486
45/2
0.121
61/5
0.567
169
0.020
170
0.093
176
0.146
190
0.231
250/4
0.454
251/1
0.327
293
0.287
296
0.028
45/3
0.413
142
0.028
143
0.636
144
0.032
183
0.085
184
0.073
186
0.012
205
0.150
208
0.526
221/3
0.437
235/2
0.243
250/2
0.304
261/2
0.202
276
0.170
281/2
0.202
46
0.723
51/1/2
0.501
52
0.894
116
0.008
272
0.117
275
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194
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286
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287
0.057
294
0.227
403/2
0.202
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024 2409
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2410
111
112
113
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[भाग 1
94
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110/3
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130
0.125
138/2
0.081 भाग 1 ]
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
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172
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
2411 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
139/2
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219
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281/1
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198
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
156
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0.190
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0.607
384/2
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384/9
0.445 भाग 1 ]
2413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
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0.324
2414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
273
334
0.073
274
329
0.073
275
385
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336
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309
95
0.931 भाग 1 ]
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
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327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
2415 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
101
0.291
102
0.275
103
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235/1
0.840 2416
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
349
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350
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34
0.045
387
341
0.032 भाग 1 ]
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
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405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
2417 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
348
0.121
36
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432
0.255
433
0.433
434
0.388 2418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
[ भाग 1
435
0.135
436
1.096
437
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47
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0.304
96
0.425
97
0.057
127.676
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 127.676 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0029/ अ -20(3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 20.12.2022 तथा न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0013/अ-82/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2023 के फलस्वरूप हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, तहसील बिजावर, जिला- छतरपुर का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .
Bhopal, the 18th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Pathapur N 24 ° 32 ' 14.072 " E 79 ° 47 ' 46.106 " to N 24 ° 30' 42.292 E 79 ° 49 ' 26.292 " North Latitude 24 ° 30 ' 18.165 E 79 ° 50' 17.405 " to N 24 ° 29 ' 59.542 E 79 ° 49' 37.445 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
1
3
2
4
5
6
7
1
5/1
0.971
Pathapur Pathapur
2
25/2
0.084
3
M.P.Govt . Forest Department
5/2
0.061
4
138/1
0.081
5
0.131
139/1
6
North- Boundary of protected forest block Kishangarh From Pillar No. 71 of protected forest block Naguwa -C to Pillar No. I to 6 of proposed forest block .
331
0.388
7
339
0.081
8
345
0.182
East- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 6 to 7 .
9
389
0.061
10
392
0.129
11
398/1
0.729
South- Boundary of protected forest block Kishangarh from Pillar No. 7 to 15 .
12
8/1
0.344
13
88/1
0.595
14
175
0.405
15
250/1
0.089
16
299
0.247
West- Pillar No. 15 of proposed forest block to Pillar No. 76 of protected forest block Naguwa - C and Pillar No. 76 to 71 of protected forest block Naguwa .
17
12
0.526
18
13
0.924
19
14
0.219
20
18
0.821
21
19
0.866
22
25/1
0.300
23
30
0.154
24
31
0.598
25
33
1.295
26
35
0.486
27
45/2
0.121
28
61/5
0.567
29
169
0.020 2420
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
170 0.093 176 0.146 190 0.231 250/4 0.454 251/1 0.327 293 0.287 296 0.028 45/3 0.413 142 0.028 143 0.636 144 0.032 183 0.085 184 0.073 186 0.012 205 0.150 208 0.526 221/3 0.437 235/2 0.243 250/2 0.304 261/2 0.202 276 0.170 281/2 0.202 46 0.723 51/1/2 0.501 52 0.894 116 0.008 272 0.117 275 0.182 320 0.138 344 0.069 380/5 0.202 194 0.117 284 0.214 285 0.028 286 0.016 287 0.057 294 0.227 403/2 0.202 405/2 0.131 61/2 0.405 111/2 0.023 112/2 0.243 113/2 0.081 133 0.194 218 0.405 298 0.028 246/5/1 0.809
भाग 1 ]
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
2421 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
68
0.470
221/2
0.709
266/1
0.101
266/2
0.259
397/2
0.158
80
0.372
82
0.437
69/2
0.142
69/3
0.809
145
0.206
146
0.393
154
0.170
267/1
0.809
70/1
0.421
70/2
0.259
74
0.502
76
0.563
77
0.372
78
0.061
79/1
0.474
158
0.296
280
0.162
71/1
0.146
71/2
0.069
230/2
0.121
230/5/2
0.162
384/5
0.190
404
0.170
83
0.332
84/2
0.324
89
0.441
90
0.384
92
1.250
93
0.162
94
0.361
132
0.299
134
0.057
136
0.125
195
0.085
221/1
0.445
98
0.251
99
0.024
100
0.651
126
0.384
193
0.227
316
0.049
322
0.223 2422
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
105
0.372
106
0.437
107/1
0.611
107/2
0.324
108
0.162
157
0.233
220
0.380
256/1
0.162
318
0.016
319
0.247
420
0.045
421/2
0.243
1.500
110/2
110/3
1.500
0.656
113/1
115
0.073
119
0.032
120
0.210
121
0.028
128
0.316
153
0.174
214
0.040
215/1
0.312
215/2
0.049
262
0.028
273
0.073
274
0.016
117
0.049
130
0.125
138/2
0.081
139/2
0.109
219
0.214
281/1 .
0.174
317
0.125
321
0.117
118
0.757
124
0.045
127
0.121
129
0.198
161
0.069
166
0.125
188
0.024
192
0.494
197
0.198
198
0.040
199
0.028
200
0.146 भाग 1 ]
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
2423 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
201 0.057 206 0.093 234 0.239 140 0.142 305 0.764 307 0.020 141 0.267 147 0.105 340 0.692 346 0.263 347 0.085 349/2 1.440 380/6 0.304 380/7 0.101 388 0.028 401/2 0.469 149 0.741 163 0.036 165 0.133 167 0.134 217 0.336 150 0.085 151 0.162 164 0.267 226/2 0.324 155 0.166 156 0.024 180 0.190 222/1 0.263 227/1 0.445 237 0.380 238 0.227 239/1 0.223 241/2/1 0.304 278 1.036 159 0.105 185 0.008 213 0.069 282 0.138 424 0.166 425 0.121 160 0.109 172 0.016 196 0.170 216 0.316 173 0.134 300 0.028
2424
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
301
0.077
390
0.320
393/4
0.065
397/1
0.146
401/4
0.129
174
0.045
182
0.170
191
0.368
212
0.454
308
0.049
310
0.008
311
0.073
326
0.175
327
0.016
330
0.093
380/8
0.607
384/2
0.511
384/9
0.445
223/1
0.817
224
0.490
226/1
0.789
227/2
0.607
230/3
0.486
230/6
0.405
230/5/1
0.162
239/2
0.073
240/2
0.040
241/6
0.749
261/1
0.186
0.448
241/1/2
1.800
241/1/3
1.772
241/1/4
241/1/5
1.600
246/1
0.849
246/4
0.101
256/2
0.077
258
0.045
259
0.178
260/2
0.069
261/3
0.186
304
0.579
349/3
0.312
401/5
0.324
426/3
0.065
289
0.077
333
0.061
291/1
0.429 भाग 1 ]
265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306
2425 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
410 0.211
291/2 0.105
309 0.478
312 0.024
314 0.032
313 0.012
315 0.028
328 0.324
334 0.073
329 0.073
385 0.405
386 0.032
387 0.061
391/3 0.251
395 0.121
399 0.013
401/3 0.324
422 0.275
336 0.073
391/1 0.506
3911/1 0.506
349/4 0.567
402 0.583
384/3 1.093
1
2.106
11 1.679
111 0.100
15 1.010
16 0.200
24 0.150
243 0.554
349 0.866
37 0.040
38 0.093
39
0.117
401 1.383
409 0.324
411 0.729
43 0.160
438 1.074
439 0.040
45 0.069
2426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
307
53
0.100
308
64
0.160
309
95
0.931
310
101
0.291
311
102
0.275
312
103
0.340
313
104
0.231
314
107/3
0.235
315
109
0.210
316
110/1 0.460
317
122
0.040
318
123
0.012
319
125
0.040
320
131
0.032
321
135
0.069
322
137
0.028
323
152
0.045
324
162
0.061
325
168
0.065
326
17
0.012
327
171
0.008
328
177
0.024
329
178
0.154
330
179
0.154
331
181
0.008
332
187
0.012
333
189
0.045
334
2
0.902
335
20
0.094
336
202
0.081
337
203
0.120
338
204
0.006
339
207
0.008
340
209
0.012
341
21
0.013
342
210
0.081
343
211/3
0.073
344
22
0.031 भाग 1 ]
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2427
23
0.008
233/1 0.031
233/2 0.227
235/1 0.840
236/2 0.146
236/3 0.607
236/4 0.202
236/5 0.101
240/1 0.040
248
0.219
249
0.016
250/3 0.461
251/2 0.405
252
0.210
253
0.069
254
0.543
255
0.032
257/1 0.081
257/2 0.024
260/1 0.227
261/4 0.348
264
0.053
265/1 0.506
265/3 0.125
267/2 0.129
268
0.016
269
0.085
270
0.049
271
0.012
277
0.093
283
0.174
288
0.356
290/1 0.287
290/2 0.231
295
0.06J
297
0.020
3
0.040
302
0.008 2428
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
303
0.142
332
0.020
335
0.159
34
0.045
341
0.032
348
0.121
36
0.069
391/2 0.061
391/4
0.202
393/1 0.336
393/2 0.040
393/3 0.405
394
0.085
396
0.065
398/2
0.065
4
0.154
400/1
0.227
400/2 0.324
400/3 0.243
41
0.947
414
0.641
415
0.045
416
0.020
417
0.695
418/1 2.667
418/2 0.858
419
0.028
42
0.170
421/1 0.393
421/2
0.324
421/3 0.971
423
0.360
426/1 0.477
426/2 0.632
427
0.324
428
0.380
429
0.324
428
0.380 2429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441 429
0.324
430
0.684
431
0.987
432
0.255
433
0.433
434
0.388
435
0.135
436
1.096
437
0.129
47
0.057
48
0.032
49
0.125
51/3 0.121
0.251
86/1
0.243
86/2
87
0.012
88/2
0.146
88/3
0.057
91
0.304
96
0.425
97
0.057
127.676
Grand Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 9.105 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur , case number/0013/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land
1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2430
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 /2024- Sec - 3-10 ( FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927)
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड घोघरा अ 24 ° 22'15.01 " N से 24 ° 22'48.95 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 36'18.14 " E से 79 ° 36'49.44 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
दमोह
जिला वनमण्डल
पन्ना टाईगर रिजर्व अनुसूची
- हटा
तहसील
वन परिक्षेत्र मडियादो
वनखंड की भूमि काविवरण
क्र.
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
1
2
3
4
1
घोघराअ घोघरा म.प्र. शासन वनविभाग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
वनखंड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हे.में. )
खसरा क्रमांक
6
7
5
1
6.40 उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक
मुनारा क्रमांक 5 से 8 तक पूर्व-
मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक दक्षिण-
मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक पश्चिम-
6.40
योग-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./ 15 अ/ 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख ) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला- दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
जाताहै । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2431 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
-FOR- 9-0001-2024-Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 19thApril 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) . the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Ghoghra -A lies between 24 ° 22'15.01 " N to 24 ° 22'48.95 " N North Latitude and 79 ° 36'18.14 " E to 79 ° 36'49.44 " E East Longitude .
SCHEDULE
District Damoh
Tehsil..- Hatta Forest Range -Madiyado Forest Division -Panna Tiger Reserve
Forest Block Boundaries Details of Land Included
NO
Khasra no .
Area Hectare)
Present head of Land
Name of Proposed Forest Block
Name of Village
7
6
5
2
4
1
6.40
1
Pillar No. 1 to 5
North-
3 Ghoghra
Pillar No. 5 to 8
East-
1 Ghoghra A
Pillar No. 8 to 11 M.P.Govt . Forest department
South- West- Pillar No. 11 to 13
6.40
Total-
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 6.40 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department.order No. 15/अ-20 (3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resaons Non- forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .
( B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -
There are no individual rights on the said land .
1 . Individuals of Rights -
2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927)
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड घोघरा ब 24° 22'48.75 " N से 24 ° 20'44.21 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 36′18.77 " E से 79° 38'20.56 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
दमोह
तहसील
- हटा
वनमण्डल
पन्ना टाईगर रिजर्व
वन परिक्षेत्र मडियादो
वनखंड की भूमि का विवरण
क्र.
वनखंड कीसीमाएं प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.में. )
1
2
3
4
5
7
घोघरा ब
103 30.00
घोघरा
उत्तर- मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक
315 2.15
म.प्र . शासन वनविभाग
पूर्व- मुनारा क्रमांक 16 से 24 तक
316 0.85 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 24 से 27 तक
317 2.80
मुनारा क्रमांक 27 से 58 एवं 14 तक
पश्चिम-
318 1.75
319 81.95
119.5
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 119.5 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. /15 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024
के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों काखसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
1. 2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाताहै।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2433 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR) , दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 19th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Ghoghra - B lies between 24 ° 22'48.75 " N to 24 ° 20'44.21 " N North Latitude and 79 °36'18.77 " E to 79 ° 38'20.56 " E East Longitude .
SCHEDULE
District Damoh
Forest Division--Panna Tiger Reserve
Tehsil . Hatta Forest Range -- Madiyado
No.
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra по .
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
Present head of Land
1
2
3
4
5
6
7
Pillar number 14 to 16 Ghoghra
Ghoghra B
Pillar number 16 to to 24
North- East- South- Pillar No.24 to 27
M.P.Govt . Forest department
West- Pillar No.27 to 58 and 14
103 315 316 317 318 319
30.00 2.15 0.85 2.80 1.75 81.95
Total- 119.5
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 119.5 hectare transferred/mutated in favour of Forest Department order No. 15/ अ -20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Resaons Non - forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -
1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .
of Indian Forest Act 1927 . is being declared as protected forest under section 29 Therefore the above land
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड अमझिर- अ 24° 17'7.21 " N से 24 °17'50.95 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 35′25.48 " E से 79 ° 34′29.09 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।
अनुसूची
जिला
दमोह
वनमण्डल
पन्ना टाईगर रिजर्व
वनखंड की भूमि का विवरण
क्र.
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
तहसील
- हटा
वन परिक्षेत्र मडियादो
वनखंडकी सीमाएं
(हे.) में क्षेत्रफल
भूमिका वर्तमान मद क्रमांक खसरा
1
2
3
4
5
1.
अमझिर
अमझिर अ
म.प्र. शासन वनविभाग
67 68 69 70 71 72 6
7
20.35 उत्तर-
50.00
0.32
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 91 से 93 तक तथा मुनारा क्रमांक 51 से 52 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा ।
0.17 पूर्व
0.34
1.45
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 52 से 54 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा। प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 54से 64 तक।
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 87 तक
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 87 से 91 तक
72.63
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 72.63 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. /19 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः-केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों काखसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
3. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
4. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाताहै ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec- 3- दस-(FOR) , दिनांक 18 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 19th April 2024
No./LOR/9/0001/2024-Scc-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Amajhir- A lies between 24 ° 17'7.21 " N to 24° 17'50.95 " N North Latitude and 79 ° 35'25.48 " E to 79 ° 34'29.09 " E East Longitude .
District Damoh
Forest Division -Panna Tiger Reserve
No.
SCHEDULE
Hatta Tehsil . Forest Range - Madiyado
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries
Khasra no .
Name of Proposed Forest Block
Present head of Land
Name of Village
1
4 Area (Hectare)
6
5
3 Amajhir
2 Amajhir A
M.P.Govt . Forest department
7
20.35 North-
50.00
0.32 0.17
0.34
Boundary of reserved forest block Bhurkhura from Pillar No. 91 to 93 and Pillar No. 51 to 52 of proposed forest Block .
67 68 69 70 71 72
1.45 East- Boundary of reserved forest Block Bhurkhura from Pillar No. 52 to 54 of proposed forest block . Pillar No. 54 to 64 of proposed forest Block .
South-
West-
Pillar No. 64 to 87 of proposed forestBlock . Pillar No. 87 to 91 of proposed forest Block .
Total-
(A) Reason for publication of Notification : - 72.63
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 72.63 hectare transferred/ mutated in favour of Forest Department order No. 19/ अ-20(3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resaons Betwa Link Project . Non -forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under : -
3 . Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
4. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड अमझिर - ब 24 ° 17'12.72 " N से 24 ° 17'43.66 " N उत्तर अक्षांश तथा 79 ° 34′23.05 " E से 79° 33′30.76 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
वनमण्डल
दमोह पन्ना टाईगर रिजर्व प्रस्तावित
वनखंड की भूमि का विवरण क्र. वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमाक
हटा मडियादो
तहसील वन परिक्षेत्र -
वनखंड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हे.में. )
1
4
3
5
14
अमझिर
2 अमझिर ब
म.प्र. शासन वन विभाग
7
6
उत्तर-
79.00
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 19 तक
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 19 से 27तक
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 27 से 38 एवं 1 तक
वनखण्ड के भीतर स्थित खसरा क्रमांक 12 एवं छोड़कर जिसकी सीमाँए निम्नानुसार है: - 13को
1. खसरा क्रमांक 13 की सीमाएँ
मुनारा क्रमांक 39 से 41 तक ।
उत्तर-
पूर्व मुनारा क्रमांक 41 से 42 तक।
मुनारा क्रमांक 42 से 44 तक ।
दक्षिण-
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 44 से 39 तक ।
2. खसरा क्रमांक 12 की सीमाएँ
उत्तर- मुनारा क्रमांक 45 से 47 तक ।
मुनारा क्रमांक 47 से 48 तक।
पूर्व-
मुनारा क्रमांक 48 से 50 तक ।
दक्षिण-
मुनारा क्रमांक 50 से 45 तक।
पश्चिम-
योग- 79.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 79.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 19 अ/ 20(3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा , जिला- दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
2437 भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec - 3- दस- (FOR) , दिनांक 19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 19th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Amajhir - B lies between 24 ° 17'12.72 " N to 24 ° 17'43.66 " N North Latitude and 79 ° 34'23.05 " E to 79° 33'30.76 " E East Longitude .
SCHEDULE
District - Damoh
Forest Division -Panna Tiger Reserve
Tehsil . Hatta Forest Range Madiyado
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra no
Area Hectare)
NO Name of Proposed Forest Block
Present head of Land
Name of Village
1
4
6
7
5 14
79.00 North-
3 Amajhir
2 Amajhir B
Boundary of reserved forest Bhurkhura from Pillar No. 1 to 6 of M.P.Govt. Forest Department
East-
proposed forest Block . Pillar No. 6 to 19 of
proposed forest Block . Pillar No. 19 to 27 of
South-
West-
proposed forest Block . Pillar No. 27 to 38 and 1
of proposed forest Block .
Excluding the Khasra number 12 and 13 situated inside
the Block .
1. Boundary of khasra No. 13
North- Pillar No. 39 to 41 .
East-
Pillar No. 41 to 42
South- Pillar No. 42 to 44 .
West- Pillar No. 44 to 39 .
2. Boundary of khasra No. 12
Pillar No. 45 to 47
Pillar No. 47 to 48 .
Pillar No. 48 to 50 .
North- East- South-
West- Pillar No. 50 to 45 .
Total- 79.00
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above inentioned Non Forest Land of 79.00 hectare transferred /mutated in favour of Forest Department order No. 19/ अ-20 (3) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Resaons - Non - forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report ( certificated) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under: -
There are no individual rights on the said land .
1. Individuals of Rights-
2. Communities of Rights There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian
Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शवित्तयों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डोंडी-अ N 24° 31 ' 52.541 " E 79° 54' 42.985 " से N 24° 32' 15.417 E 79° 55' 1.201 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 55.661 " E 79 ° 54' 35.698 " से N 24° 32 ' 3.830 E 79 ° 55' 3.381 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- पन्ना
तहसील - पन्ना
वन परिक्षेत्र-अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र.
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
1
2
4
5
6
7
1 डोंडी-अ
3 डोंडी
18.390
2
2
उत्तर मुनारा क्रमांक 2 से 8 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।
3
0.520
म.प्र. शासन वन विभाग
पूर्व-
3
4
0.150
4
मुनारा क्रमांक 8 से 11 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।
5
0.110
5
6
0.480
6
0.540
7/1
दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा । मुनारा क्रमांक 20 से 26 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।
7
0.210 पश्चिम
7/2
8
8
0.020
मुनारा क्रमांक 26 से 1 एवं : तक आरक्षित वनखण्ड बडौर की सीमा ।
9
9
0.620
10
10
0.500
11
11
1..500
12
12
0.070
13
13
0.230
14
14
0.470
15
15
0.550
16
16
0.570
17
0.060
17 भाग 1 ]
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
2439 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
0.430
18
19
0.330
0.160
20
0.300
22
0.450
23
0.400
24
25
0.150
0.270
26
0.100
27
0.110
28
0.240
29
0.170
30
31
0.660
0.530
32
0.380
33
34
0.930
35
0.410
0.280
36
37
0.150
0.080
38
0.070
39
0.050
40
0.100
41
42
0.150
0.820
43/1
1.030
43/2
0.290
45
0.930
46/1
0.910
46/2
47
0.420
0.200
48
49
1.160
1.290
51/1
0.160
51/2 2440
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
52
52
0.200
53
53
0.350
54
54
2.000
55
55
2.627
44.277
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.277 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067 / अ-20(3) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010 /अ-82/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2441
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
Bhopal, the 19th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) : In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dondi - A N 24° 31 ' 52.541 " E 79 ° 54' 42.985 " to N 24° 32' 15.417 E 79° 55 ' 1.201 ". North Latitude and N 24 ° 31 ' 55.661 " E 79 ° 54 ' 35.698 " to N 24 ° 32' 3.830 E 79 ° 55' 3.381 " East Longitude .
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
SCHEDULE
Tahsil- Panna
Forest Range-Amanganj Buffer
Details of Land Included
Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
2
3
4
1 Dondi -A Dondi M.P. Govt. Forest Department 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Area (Hectares)
5
6
7
North-
2.
18.390
3
0.520
Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 2to 8 .
East -
4
0.150
Boundary of reserved forest block Pipartola Badaur from Pillar No. 8 to 11 .
5
0.110
South
6
0.480
0.540
7/1
0.210
7/2,
Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 20. Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from pillar No. 20 to 26 .
West
0.020
8
Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 26 to 1 and 2 .
9
0.620
10
0.500
1.500
11
12
0.070
13
0.230
14
0.470
15
0.550 2442
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
16 0.570 17 0.060 18 0.430 19 0.330 20 0.160 22 0.300 23 0.450 24 0.400 25 0.150 26 0.270 27 0.100 28 0.110 29 0.240 30 0.170 31 0.660 32 0.530 33 0.380 34 0.930 35 0.410 36 0.280 37 0.150 38 0.080 39 0.070 40 0.050 41 0.100 42 0.150 43/1 0.820 43/2 1.030 45 0.290 46/1 0.930 46/2 0.910 47 0.420 48 0.200 49 1.160 51/1 1.290 51/2 0.160 52 0.200 53 0.350 54 2.000 55 2.627 Total: - 44.277
2443
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. inaccordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 44.277 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0067/ अ -20(3 ) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub - Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer , Panna and District Panna , case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons : - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land
2. Community Rights There are no Communities rights on the said land
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2444
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Scc - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड डोंडी- ब N 24 ° 32 ' 4.174 " E 79° 55' 6.870 " से N 24° 32' 26.302 E 79 ° 55' 18.187" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 32' 4.174 " E 79° 55' 6.870" से N 24° 32' 16.517 E 79° 55' 28.907 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- पन्ना
तहसील -पन्ना
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाऐ
खसरा क्र
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
1
2
3
4
5
6
7
1
डोंडी-ब डोंडी
56
1.400
2
57
0.630
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।
म.प्र. शासन वन विभाग
3
58
0.880
4
पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 11 तक संरक्षित वनखण्ड मझौली की सीमा ।
59
0.300
5
60
0.820
6
दक्षिण - मुनारा क्रमांक 11 से 14 तक संरक्षित वनखण्ड अमानगंज की सीमा ।
61
0.330
7
62
0.820
पश्चिम मुनारा क्र. 14 से 15 एवं 1 तक आरक्षित वनखण्ड पीपरटोला बडौर की सीमा ।
8
63
0.350
9
64
0.650
10
65
0.510
11
0.400
66/1
12
66/2
0.330
13
0.020
66/3
14
67
0.380
15
68
0.050
16
69
0.180
17
70
0.050
18
71
0.590
19
72
0.070 भाग 1 ]
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
2445 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
73 0.010 74 0.260 75 1.630 76 0.890 77 0.790 78 0.010 79 0.230 80 0.550 81 0.660 82/1 0.460 82/2 0.480 83 0.610 84 1.400 85 0.580 86 2.650 87 0.710 88 0.200 89 1.070 90 0.940 91 0.410 92 0.090 93 0.350 94 0.860 95/1 0.180 95/2 0.760 96 0.340 97 0.020 98 0.500 99 0.040 100 0.160 101 0.360 102 0.040 103 0.830 104 0.340 105 0.150
2446
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
55
106
0.350
56
0.270
107/1 ,
57
0.100
107/2,
58
108
0.450
59
109
0.700
60
110
0.170
61
111
1.130
62
112
0.070
63
113
0.660
64
114
0.750
32.970
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 32.970 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0067 / अ-20(3 ) वर्ष 2022-2023 दिनांक 30.03.2024 तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना के आदेश प्रकरण क्रमांक 0010 / अ-82/ 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार , तहसील पन्ना, जिला-पन्ना का द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR ) , दिनांक19 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव .
Bhopal, the 19th April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Dondi - B N 24° 32' 4.174 " E 79 ° 55 ' 6.870 " Is N 24° 32 ' 26.302 E 79° 55' 18.187 " North Latitude and N 24° 32 ' 4.174 " E 79 ° 55 ' 6.870 " Is N 24 ° 32' 16.517 E 79 ° 55' 28.907 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Panna
Tahsil- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range-Amanganj Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
1
Name of Proposed Forest Block 2
Present head of land 4
Area (Hectares) 6
5
3
7
1
Dondi-B Dondi
56
1.400
2
M.P. Govt . Forest Department
57
0.630
North- Boundary of reserved forest block Pipartoal Badaur from Pillar No. 1 to 3 .
3
0.880
58
4
East- Boundary of protected forest Block Majhouli from Pillar No. 3 to 11 .
59
0.300
5
60
0.820
South Boundary of protected forest Block Amanganj from Pillar No. 11 to 14 .
6
0.330
61
7
62
0.820
West- Boundary of reserved forest Block Pipartola Badaur from Pillar No. 14 to 15 and 1 .
8
63
0.350
9
64
0.650
10
65
0.510
11
0.400
66/1
12
66/2
0.330
13
0.020
66/3
14
0.380
67
15
68
0.050
16
69
0.1.80
17
70
0.050 2448
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2024
[ भाग 1
71 0.590 72 0.070 73 0.010 74 0.260 75 1.630 76 0.890 77 0.790 78 0.010 79 0.230 80 0.550 81 0.660 82/1 0.460 82/2 0.480 83 0.610 84 1.400 85 0.580 86 2.650 87 0.710 88 0.200 89 1.070 90 0.940 91 0.410 92 0.090 93 0.350 94 0.860 95/1 0.180 95/2 0.760 96 0.340 97 0.020 98 0.500 99 0.040 100 0.160 101 0.360 102 0.040 103 0.830 104 0.340
2449 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64 105
0.150
106
0.350
0.270
107/1,
0.100
107/2,
108
0.450
109
0.700
0.170
110
111
1.130
112
0.070
0.660
113
114
0.750
Total: - 32.970
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 32.972 hectare transferred / mutated in favour of Forest Department vide order No 0067/अ-20 (3) वर्ष 2022-23 dated 30.03.2024 of Collector Panna and Order of Sub - Divisional Officer (Revenue) and Land Acquisition Officer, Panna and District Panna , case number/0010/अ-82/2022-23 dated 15.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation.
2.Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.