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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 17 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024- वैशाख 6 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-
(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. ई - 5-1020- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) सुश्री अदिति गर्ग , भाप्रसे ( 2015 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अ. प्र. ) के दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक Singapore Cooperation Programme On Health Care Mnagement in Singapore में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के अनुक्रम में , दिनांक 15 से 17 मार्च 2024 तक, तीन दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री अदिति गर्ग , भाप्रसे. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अ. प्र. ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में सुश्री अदिति गर्ग , भाप्रसे. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री अदिति गर्ग, भाप्रसे. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
2339
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
2340
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
क्र. ई- 1-62-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग.
डॉ. संजय गोयल (2003 ) , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
2.
कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
श्री संजय गुप्ता ( 2007 ) , श्रम आयुक्त , मध्यप्रदेश , इन्दौर.
3. श्री छोटे सिंह ( 2010 ) , अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर. (विभागीय आदेश दिनांक 14-3-2024 द्वारा सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर के पद पर की गई पदस्थापना को संशोधित करते हुए) .
4.
सचिव,
राजस्व मण्डल, ग्वालियर.
श्रीमती सपना निगम ( 2010 ) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , ग्वालियर संभाग , ग्वालियर.
उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
5. श्री राजीव रंजन मीना (2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
वि.क.अ.-सह-आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त.
6. श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
7.
अपर कलेक्टर , जिला सतना
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्री स्वप्निल जी. वानखेड़े (2016 ), वि.क.अ.- सह-आयुक्त- सह- संचालक, संस्थागत वित्त.
8 .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , सतना.
श्रीमती संजना जैन ( 2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
9.
अपर कलेक्टर,
जिला खरगौन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन .
श्रीमती रेखा राठौर ( 2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , झाबुआ.
भाग 1 ]
2341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
(2) उपरोक्तानुसार डॉ. संजय गोयल द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे. ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग केवल अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(3 ) श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2007 ) , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4 ) विभागीय आदेश दिनांक 14 मार्च , 2024 द्वारा श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे . ( 2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर किया गया स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
( 5 ) विभागीय आदेश दिनांक 14 मार्च , 2024 द्वारा श्री श्रीमन शुक्ल, भाप्रसे . ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल का सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य- सचिव , राज्य योजना आयोग , भोपाल के पद पर किया गया स्थानांतरण एतद्वारा निरस्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 1-244-2023-5- एक.- आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से भाप्रसे. के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 123100-215900/- (पे मेट्रिक्स -13 ) में पदोन्नति प्रदान की गई है.
(2) आवंटन वर्ष 2011 के शेष निम्नांकित 04 भाप्रसे. अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2024 से काल्पनिक रूप से भाप्रसे. के प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 123100-215900/- ( पे मेट्रिक्स -13 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गये पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
श्री दिनेश जैन,
कलेक्टर, जिला नीमच.
2.
श्री संजय कुमार मिश्रा,
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
आयुष विभाग तथा
सचिव-सह- मुख्य कार्यपालन
अधिकारी , राज्य औषधि, पादप बोर्ड, भोपाल .
3.
श्री गिरीश शर्मा,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
4.
श्री शिवराज सिंह वर्मा,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
नवीन पदस्थापना
(3)
कलेक्टर, जिला नीमच
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
आयुष विभाग तथा
सचिव-सह- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य औषधि पादप बोर्ड, भोपाल.
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
(3 ) उपरोक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2024 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की बीच की अवधि के वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशि की पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं" के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी, किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.
2342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2024
क्र. ई - 1-39-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1. श्री विवेक श्रोत्रिय , भाप्रसे ( 2012 ) , अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(3)
(4)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन उप- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .
2.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, भोपाल .
श्री राकेश सिंह , भाप्रसे (2009 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए ) .
क्र. ई - 1-56-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
अधिकारी का नाम , आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना (1)
(2)
1.
तालिका
नवीन पदस्थापना
(3)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
श्री दिलीप कुमार कापसे , ( 2014 ) , राज्य शिष्टाचार अधिकारी एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
क्र. ई - 1-64-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
क्र.
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया.
(4)
(3)
आयुक्त,
श्री धनंजय सिंह भदौरिया ( 2006 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .
भाग 1 ]
2343
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2024
(2) निर्देशानुसार श्री आलोक कुमार सिंह, भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल तथा आयुक्त-सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को केवल आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
क्र. ई - 1-65-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम , आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
श्री अभय सिंह ओहरिया (2018 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
नवीन पदस्थापना
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया.
क्र. ई - 1-65-2024-5- एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री अमन वैष्णव ( 2018 )
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,
जिला पंचायत, रतलाम.
नवीन पदस्थापना
(3)
अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर
क्र. ई - 1-67-2024-5-एक.-नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना (1)
(2)
1.
श्री ललित कुमार दाहिमा, ( 2008 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
2.
श्री अजय कटेसरिया, (2012 ) , उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग.
3.
श्री अरूण कुमार परमार ( 2012) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग.
4.
श्रीमती अजीजा सरशार जफर (2016 ) , अपर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण.
नवीन पदस्थापना
(3)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
जेल विभाग .
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
अपर आयुक्त ( राजस्व) , रीवा संभाग , रीवा.
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .
(2 ) श्री एम. सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त- सह -संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को केवल पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद से मुक्त किया जाता है.
2344
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
( 3 ) श्री चन्द्र मोहन ठाकुर , भाप्रसे ( 2012 ) , सदस्य सचिव , मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बिल्डिंग डवलपमेंट कार्पोरेशन , भोपाल एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग को केवल सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद से मुक्त किया जाता है.
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 अप्रैल 2024
एफ 11-146-2019 - सूअप्र- एक- 9.- राज्य शासन एतद्वारा , श्री ए. के . शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, ( वर्तमान में सेवानिवृत्त ) मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग , भोपाल को दिनांक 13 से 15 मार्च 2024 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश एवं उक्त अवधि की कैलेण्डर वर्ष की द्वितीय एल. टी . सी . ( भोपाल से अयोध्या ) की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024
क्र. एफ- 1-49-2012-ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2024 द्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. भोपाल को दिनांक 26 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 फरवरी 2024 के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 16-17 मार्च, 2024 के पश्चात्वर्ती विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यूजर्सी (USA) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.
( 2 ) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. भोपाल को अपरिहार्य कारणों से निजी विदेश यात्रा की अवधि में वृद्धि करते हुए दिनांक 18 से 22 मार्च 2024 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23-24 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2024
क्र. 986 - इक्कीस - ब ( दो) .- माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में विचाराधीन रिट याचिका क्रमांक-8852-2021 में पारित आदेश दिनांक 3 नवम्बर 2023 द्वारा पूर्व रिट याचिका क्रमांक 9923/21 तथा रिट याचिका क्रमांक 9943 / 2021 में पारित आदेश दिनांक 28 जून 2021 एवं 6 जुलाई 2021 के अनुसार आवेदक श्री कांतिलाल यादव का नोटरी लाइसेंस याचिकाके अंतिम निराकरण तक स्थगित किया गया था. उक्त रिट याचिका अंतिम रूप से निराकृत कर निरस्त की गई है.
अतः उक्त याचिका खारिज होने से श्री कांतिलाल यादव , नोटरी का स्थगन समाप्त कर, उन्हें नोटरी व्यवसाय किये जाने हेतु निरंतर किया जाता है.
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4/5 अप्रैल 2024
क्र. 1595-2024- इक्कीस ब ( एक ).- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवाके अधिकारी श्री अनुज कुमार मित्तल, 12वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर की सेवाएं अतिरिक्त प्रभार के रूप में माह में दोदिवस हेतु अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 अप्रैल 2024
पंजी. क्र. 1603-2024- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री गौतम भट्ट, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) , नर्मदापुरम का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में तेईसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के नवीन न्यायालय के रिक्त पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्तिसे वापस लेकर, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओ. पी. रघुवंशी, सचिव.
भाग 1 ]
2345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2024
पंजी क्र. 947-2024- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील -सोनकच्छ, जिला देवास में विभागीय आदेश दिनांक 17 फरवरी 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी का निधन होने के करण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1754- इक्कीस ब ( एक ) -2024.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक ) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक7, 23 , 24 , 44, 62, 63 , 65, 68 तथा 81 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्र.
न्यायाधिकारी का नाम पदस्थापना का स्थल
(1)
(2)
(3)
" 7
बालाघाट श्री विकास विश्वकर्मा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, बालाघाट.
23
सेवढ़ा श्रीमती स्वाती समाधिया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सेवढ़ा.
24
देवास श्री निलेन्द्र कुमार तिवारी , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, देवास.
44
मन्दसौर श्री विनोद अहिरवार, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मन्दसौर.
62
सतना श्री अजय प्रताप सिंह यादव, चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, सतना.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6)
(5)
(4)
बालाघाट
बालाघाट
बालाघाट
दतिया
सेवढ़ा
सेवढ़ा
देवास
देवास
देवास
मन्दसौर
मन्दसौर
मन्दसौर
सतना
सतना सतना 2346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
(1)
(2).
(3)
63
नागौद श्रीमती मनीषा (जैन ) तिवारी , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नागौद.
65
बुदनी सुश्री सपना शिवहरे, व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, बुदनी.
68
शहडोल श्री अंजय सिंह, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश, के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, शहडोल.
74
करेरा श्री श्रीकिशन भूखारिया, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, करेरा.
81
महिदपुर श्री आकाश शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, महिदपुर.
[ भाग 1
(4)
(5)
(6)
सतना
नागौद
नागौद
सीहोर
बुदनी
बुदनी
शहडोल
शहडोल शहडोल
करेरा
करेरा शिवपुरी
उज्जैन
महिदपुर
महिदपुर
F. No. 1754- XXI - B ( 1 )-2024 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI - B (I ) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th May , 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the table for serial numbers 7 , 23 , 24, 44,62 , 63, 65 , 68 , 74 and 81 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari Place of Posting
(2)
(3) (1) "7
Balaghat
Shri Vikas Vishwakarma , IIIrd Civil Judge Senior Division , Balaghat .
23
Seodha
Smt . Swati Samadhiya , Civil Judge Senior Division , Seodha.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(5) Balaghat
(4) Balaghat
(6) Balaghat
Datia
Seodha
Seodha भाग 1 ]
2347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
(2)
(1)
(3)
24
Dewas Shri Neelendra Kumar Tiwari , IIIrd Civil Judge Senior Division , Dewas .
44
Mandsaur Shri Vinod Ahirwar , Vth Civil Judge Senior Division , Mandsaur .
62
Satna Shri Ajay Pratap Singh Yadav , IVth Additional Judge to 1st CivilJudge Senior Division , Satna .
63
Nagod Smt. Maneesha ( Jain) Tiwari , IInd Civil Judge Senior Division , Nagod
65
Budhni Sushri Sapna Shivhare , Civil Judge Senior Division , Budhni .
68
Shahdol Shri Anjay Singh , Additional Judge to 1st Civil Judge Senior Division, Shahdol .
81
Mahidpur Shri Akash Sharma Ist Civil Judge Junior Division , Mahidpur.
(4)
(5)
(6)
Dewas
Dewas
Dewas
Mandsaur Mandsaur
Mandsaur
Satna
Satna
Satna
Satna
Nagod
Nagod
Budhni Sehore
Budhni
Shahdol
Shahdol
Shahdol
Ujjian
Mahidpur Mahidpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024
फा. क्र. 1755- इक्कीस- ब ( एक) -2024.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1-5-96 - इक्कीस - ब ( एक ) 2051 / 2016 दिनांक 6 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) 2252 / 2020 , दिनांक 31 अगस्त , 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी , को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश , भोपाल तथा श्री सुधीर मिश्रा, सत्रहवें जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, इन्दौर के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश. उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् : - 2348
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
न्यायाधीश का नाम अनुक्रमांक
(1)
(2)
"1 .
श्री अरविन्द कुमार शर्मा, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल .
2.
श्री गिर्राज प्रसाद गर्ग , सत्ताईसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्यालय का नाम
(3)
(4)
भोपाल
भोपाल , सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़ , विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम , गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर.
इन्दौर
इन्दौर , धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.".
F. N. 1755 - XXI -B ( one)2024 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI- B (one) -2051-2016 , dated 06th June , 2016 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 17th June, 2016 & in supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI - B ( one ) -2252-2020 , dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th September , 2020 , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof in place of Shri Dharmesh Bhatt , IV District and Additional Sessions Judge , Bhopal and Shri Sudhir Mishra , XVII District and Additional Sessions Judge , Indore to try the cases relating to the offences specified under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :-
S. No.
Name of Judge
(2)
(1)
TABLE
Jurisdiction of Special Court
(4)
HeadQuarter
(3)
"1 .
Shri Arvind Kumar Sharma , IIInd District & Additional Sessions Judge, Bhopal .
2.
Shri Girraj Prasad Garg , XXVII District & Additional Sessions Judge, Indore .
Bhopal
Bhopal , Sehore , Raisen , Gwalior, Bhind , Morena , Shivpuri , Datia , Tikamgarh , Vidisha, Chhatarpur , Betul , Narmadapuram , Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur , and Ashoknagar.
Indore
Indore , Dhar , Ratlam , Jhabua, Mandsaur , Khandwa , Neemuch , Barwani , Alirazpur & Burhanpur." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.
भाग 1 ]
2349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2024
क्र. 848-1988350 - पचास-2-27.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) मे यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
क्र.
अनुसूची
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
1
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
खरगौन (मंडलेश्वर )
खरगौन ( मंडलेश्वर ) श्रीमती सविता वर्मा, JMFC
2 मुरैना मुरैना श्रीमती प्रियंका उत्कर्ष त्रिपाठी, JMFC
3 शिवपुरी शिवपुरी श्रीमती रूपम तोमर , JMFC
4 भिण्ड भिण्ड सुश्री नेहा उपाध्याय , JMFC
5 सीहोर सीहोर सुश्री मानसी बलूजा, JMFC
6 छतरपुर छतरपुर श्रीमती नेहा पाराशर, JMFC
7 रतलाम रतलाम सुश्री कृतिका सिंह, JMFC
8 अनूपपुर अनूपपुर सुश्री अंजली शाह , JMFC
9 विदिशा विदिशा श्रीमती कला भम्मारकर, JMFC
10 राजगढ़ राजगढ़ सुश्री स्निग्धा पाठक , JMFC
11 छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा श्रीमती नेहा मौर्य सोलंकी , JMFC
12 सागर सागर श्रीमती नेहा बंसल , JMFC
13 डिंडोरी डिंडोरी श्रीमती ज्योति राठौर मावी , JMFC
14 शहडोल शहडोल श्री ऋषभ डोनल सिंह , JMFC
15 नरसिंहपुर नरसिंहपुर सुश्री अंकिता श्रीवास्तव, JMFC
16 इंदौर इंदौर श्रीमती आरती रतोनिया, JMFC
No. 848-1988350-24 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the scheduled below for the District as specified in column ( 3 ) there for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
S. No.
SCHEDULE
Name of the
District
(1)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
1
Khargone (Mandleshwar) Name of the Principal Magistrate & Designation
(3)
(4)
Khargone (Mandleshwar)
2
Morena
3
Shivpuri
Morena
Shivpuri
Smt . Savita Verma , JMFC Smt. Priyanka Utkarsha Tripathi , JMFC Smt . Roopam Tomar , JMFC 2350
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
(2)
(1)
4 Bhind 5 Sehore 6 Chhatarpur 7 Ratlam 8 Anuppur 9 Vidisha 10 Rajgarh 11 Chhindwara 12 Sagar 13 Dindori 14 Shahdol 15
(3)
(4)
Bhind Sushri Neha Upadhyay , JMFC
Sehore Sushri Mansi Baluja , JMFC
Chhatarpur Smt . Neha Parashar , JMFC
Ratlam Sushri Kritika Singh , JMFC
Anuppur Sushri Anjali Shah , JMFC
Vidisha Smt . Kala Bhammarkar , JMFC
Rajgarh Sushri Snigdha Pathak , JMFC
Chhindwara Smt. Neha Maurya Solanki , JMFC
Sagar Smt. Neha Bansal , JMFC
Dindori Smt . Jyoti Rathore , Mavi , JMFC
Shahdol Shri Rishabh Donnel Singh , JMFC
Sushri Ankita Shrivastava , JMFC
Narsinghpur
Narsinghpur
16
Indore
Indore
Smt . Arti Ratoniya , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्र. 505 -एफ 1 (ए) 06-2016- ए-सोलह.- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-
स. क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम (1) (2) 1 श्री विनायक गुप्ता 2 श्री महेन्द्र सेनी 3 श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव 4 डॉ. मनोज कुमार , जूनि. 5 श्री रूपेन्द्र सिंह मडावी 6 श्री सुशील गैहलोत
सारणी
श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(3)
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, सागर
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , छिन्दवाड़ा
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, खण्डवा
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , जबलपुर
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, देवास
पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय , सीधी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह , उपसचिव.
2351 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
राजस्व विभाग
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
कसरावद , दिनांक 19 मार्च 2024
प्ररुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. - 493 - भू-अर्जन-2024.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-2 / ग्रेविटी मेन -2 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम - पोखर, प. ह. नं. 49/140, रा. नि. मं-02 , बलकवाड़ा, तहसील - कसरावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 , सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (1) खरगोन
(2) कसरावद
(3)
ग्राम-पोखर,
प.ह.नं. -49/140
(4) 41/2 42/4 42/3 42/5
(5) 0.004 0.001 0.001 0.003
कुल योग .. 0.009
अग्रिम कुमार , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
2352
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव , दिनांक 20 मार्च 2024
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र.-677- भू- अर्जन-री- 1-2024- रा. प्र. क्र. 0384- ब- 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी- जामन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - रेहगांव, प. ह. नं. 25/84 , तहसील- भीकनगांव , जिला-खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 21 , सनावद, जिला- खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
खरगोन
116/1
भीकनगांव
0.029
116/3
0.003
ग्राम-रेहगांव,
प.ह.नं.- 25/84
117/3
0.011
117/2
0.014
0.057
कुल योग .
बी. एस. कलेश , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
2353 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला- झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 21 मार्च 2024
प्ररुप " ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र.- 1451-री - 1- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0186 - ब- 121-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - झाबुआ -पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी- एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- आम्बाखोदरा , प. ह. नं. -60, रा. नि. मं. - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला- धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1) झाबुआ
(2) झाबुआ
(3)
ग्राम- आम्बाखोदरा,
प.ह.नं. -60
(4) 431 417 349
(5) 0.058 0.034 0.025
कुल योग .. 0.117
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. - 1456-री - 1 - भू-अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0187 -ब- 121-2023-24 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी- एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - बिलीडोज, प. ह. नं. - 60 , रा. नि. मं . - 01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 , मनावर, जिला - धार ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
2354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5, सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(4)
(5)
305
0.073 झाबुआ
झाबुआ
304
(3)
ग्राम-बिलीडोज,
प.ह.नं. -60
0.036
0.062
302
303/1
0.015
0.004
108/2/6/1/1
124/1
0.050
123/1
0.124
123/2/1/1
0.050
131
0.056
12
0.092
5
0.039
0.601
कुल योग ..
एस. एच. विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) .
2355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR /0001 / 2024 - See - 3-10 (FOR): भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड ठूला N 24 ° 19′12.4 " से N 24°19′32.5" उत्तर अक्षाश तथा E 79° 31′38.7 " से E 79° 31′58.2 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
दमोह
वनमण्डल
पन्ना टाईगर रिजर्व
वनखंड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
पस्तादित क. वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमाक तहसील
- हटा
वन परिक्षेत्र - मडियादो
वनखंड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हे .में.)
2
3
4
5 1 1
ठूला
ठूला
7
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के
6 5.44 10.40
29(S) 31 ( 5)
म.प्र. शासन वन विभाग क्रमांक 1 से 4 तक
मुनारा संरक्षित
वनखण्ड बछामा की सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा
संरक्षित क्रमांक 4 से 5 तक वनखण्ड बछामा की सीमा । प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 18 तक ।
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 21 तक ।
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 1 तक ।
योग- 15.84
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. /14 अ / 20(3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फास्वरूप हस्तांतरित /नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का स्वसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाताहै।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2356
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव .
Bhopal , the 23rd April 2024
Na FF790012024-5-3-10DOR ) : In exercise of the powers of conferred by section 29 of fodian Forest Act. 1927 CANDOf 1927 ), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act appheable to the forest arcas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing ughts of individuals or communitis, in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Dhula lies between N 24° 19'12.4 " to N 24 ° 19′32.5 " North Latitude and E 79 ° 31'38.7 " to E 79 ° 31'58.2 " East Longitude .
SCHEDULE
District Forest Division
Damoh Panna Tiger Reserve
Ne
Hatta Madiyado Tehsil . ForestRange
Details of Land Included
Present head ofLand
Forest Block Boundaries
Khasra no .
Name of Village
Nameof Proposed Forest Block
Dhuk
Dhula
Area (Hectare)
6
North
29(S )
31 (S )
M.P.GOVT . Forest department Govt land 5.44 10.40
Boundary o protected forest block Bachhaina from Pillar number 1 to 4 .
East Boundary of protected forest block Bachhama from pillar number 4 to 5 of proposed forest block . Pillar number 11 to 18 of
South
proposed forest block. Pillar number 18 10 21 () proposed forest block .
West- Pillar number 21 proposed forest block. to lol
Total-
(A) Reason for publication of Notification :-
15.84
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment . Forest and Climate Change . Gost. of India's letter No. 8--19-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 15.84 hectare transferred mutated in favour of Forest Department order No. 14 / 1-20 (3 ) वर्ष 2023--24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation . 2.Details of other Resaons - Nil
(B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as urder : -
1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2024
कमाक / 10 R0001 /2024 - See - 3-10 ( FOR ): भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची गे उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिवत, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह तनखण्ड घूरखेडा अ N 24 ° 21'37 " N 24° 22′26.3 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 38′13.7 " से E. 79° 39′4.8 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला वनमण्डल
तहसील वन परिक्षेत्र
दमोह पन्नाटाईगर रिजर्द
हटा -मडियादो
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड कीसीमाएं
प्रस्तावित क्र. वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हे.में.)
1
2
ग्राम का नाम 3
4
6
7
5
1
30.00
घूरखेडा
227/2
धूरखेड़ा
म.प्र. शासन वनविभाग
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 15 तक ।
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से 21 तक संरक्षित वनखण्ड घुरखेड़ा की सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 21 से 24 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुरा कीसीमा ।
पश्चिम प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 24से 1 तक।
30.00
योग-
(कः अधियुधना प्रकाशन का आधारः-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 30.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमाक / रा.प्र.क्र. / 20 अ/ 20(3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2 अन्य कारणो का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्रानुसार हैं ।
1 . व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
जालाहै । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग कीअधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal, the 23rd April 2024
IND, FOR 9 0001 2024 - See: 5-10 ( FOR ) : In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest Act, 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Net appheable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existin eghes of individual , or cominuathe , in sach forests shall not be abridged or affected in any manner , except in se fat as thes may be modified by the State Government hom time to time. This Forest Block Ghoorkheda -A lie between N 24 21'37 " to N 24 ° 22'26.3 " North Latitude and E 79 ° 38'13.7 " to F. 79 °39'4.8 " East Longitude .
SCHEDULE
District
Damoh
ForestDivision Panna Tiger Reserve
Tehsil.
Hatua Madiyado Forest Range
Forest Block Boundarie's
Details of Land Included
Present head Prope Lerest Bink
ett and
Khasta りい
Name of Village
Area Hectare)
7
North
227/2
Ghoorkheda Choorkheda
A
M.P.Govt. Forest department CGovt . land 30.00
Pillar number 1to 15 of proposed forestblock .
East Boundary o protected forest block Ghoorkheda Tromm Pillar number 15 to 21 of proposed forest block.
South Boundary of reserved forest block Bhurkhura from Piliar number 21 to 24 of proposed forestblock .
West- Pillar number 24 to 1 of proposed forest block.
Total
(A) Reason for publication of Notification : - 30.00
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change . Govt of India's letter No. 8-49-2016-10dated 03.10 2023 and in lieu of 6017,00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 30,00 hectare transferred mutated in favour of Forest Department order No. 20 ,/अ-20 (3 ) वर्ष
2023-24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation .
Details of other Ressons - Nil
Ba Dhe Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Danmoh are as under-
I Individuals of Rights- There are no individual rights on the said land .
2. Communities of Rights- There are no Communities rights on the said land .
Act 1922 . Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy .
2359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्रमांक 1DR 90001 / 2024 - Sec - 3-10(FOR ):: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के पावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदाया के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड उदयपुरा-अ N 24°21'43.64" से N 24 ° 21'54.82 " उत्तर अक्षांश तथा E 24 ° 21'49.79 " से E 24 ° 21'50.5 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है।
अनुसूची
जिला
दमोह
वनमण्डल
पन्नाटाईगर रिजर्व
प्रस्तावित! वनखंडकी भूमि का विवरण in . gu का नाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमांक 1
2
4
3
तहसील
हटा
वन परिक्षेत्र
मडियादो
वनखंड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हे में.) 6
5 1
7
5.84
उदयपुरा उदयपुरा म.प्र शासन 6(s) वनविभाग उत्तर- संरक्षित वनखण्ड बछामा की सीमा पर स्थापित प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 तक ।
पूर्व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3तक ।
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 5तक।
पश्चिम प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 1 तक।
5.84
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.84 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र./ 22 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2024 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा , जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खभरावार विस्तृत विवरण निशानुसार हैं ।
1 . व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुहागिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है । अत्त. उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec - 3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR), दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 23rd April 2024
No FOR 00001 2024- See-3-10 (FOR ) In exercise of the powers of conferred by section 29 of Indian Forest A12 ( 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Vet applicable to the forest arcas specified in the schedule below subject to the conditions that the existing tights of indis altuals communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so thex was te modified by the State Government from time to time . This Forest Block Udaypura - A lies Wh N 24143.64 " to N 2121'54.82 " North Latitude and E 24 ° 21'49.79 " to E 24 ° 21'50.5 " East
SCHEDULE
Damoh
Distaci Lopest Daisie Pansa Liga Reserve
Hatta Madiyado
Tehsil Forest Range
Name ol
Details off and Included
Forest Block Boundaries
Khasra no
Proposel Fored Bleck
Name of Village
Area (Hectare)
Present head of Land
1
(1
North
5.84
5 (6( 5)
Udaypura A Udaypura M.P Govt Forest department Govt land
Pillar Number I of proposed forest block erected on the boundary of protected forest block Bachhama to Pillar Number 2 of proposed forest | block .
East Pillar Number 2 to 3 of of proposed Forest block
South Pillar Number 3 to 5 of proposed forestblock .
West- Pillar Number 5 to 1 of proposed forest block .
5.84
Total
(A) Reason for publication of Notification:-
In screedance with the condition laiddown in the Ministry of Environment . Forest and Climate Change Govt. of In fia'sletter No. 8--49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sonenoned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 3. Lectare transferred mutated in favour of Forest Department order No. 22/ अ-20 (3 ) वर्ष
2023--24 dated 14.03.2024 of Collector Damoh for the purpose of compensatory afforestation.
2.Details of other Resaons - Nil
(B ) The Khera Wise details of recorded right on the above land as per report of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under :
There are no individual rights on the said land. 1. Individuals of Rights -
There are no Communities rights on the said land . 2. Communities of Rights
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex- officio Dy. Secy.
2361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्रमाक / [ OR 0 /0001 / 2024- Sec - 3-10 (POR ): भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा पदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के पावधान/उपवन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सगटायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड उदयपुरा- ब N 24 ° 20'8.1 " N 24° 20′215' उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 35′22.2 " से E 79 ° 35'43.1 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
दमोह
गनमण्डल
पत्रा टाईगर रिजर्व
तहसील वन परिक्षेत्र
- हटा - मडियादो
चनखंड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित क. वनखण्ड
वनखंड की सीमाएं का गाग
भूमिका वर्तमान गद
क्षेत्रफल (हे.में.)
ग्राम का नाम 3
क्रमांक खसरा 5
6
7
1 1
16.00
226/2
उदयपुरा
2 उदयपुरा । ब
4 म.प्र. शासन वन विभाग
उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1से 4 तक।
पूर्व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से आरक्षित वनखण्ड भरखुरा की सीमा पर स्थापित मुनारा क्रमांक 5 तक।
दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक आरक्षित वनखण्ड भरखुआ की सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6से 8 एवं 1 तक।
16.00
योग-
की अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित गर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर अनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./ 22 अ / 20 (3 ) वर्ष 2023-2024 दिनांक 14.03.2014 के फलस्वरूप हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवराणः निरंक
(रह. उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला दमोह के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्रानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2024
क्र.-FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024 - Sec-3- दस-(FOR) , दिनांक 23 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 23rd April 2024
STOR 900 024-8cc - 10 (FOR ) :: In exercise of the powers of conterred by section 29 of Indian Forest Ma NA Fof 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Acc app'icable to the forest areas specified in the schedule below: subject to the conditions that the existing nights findin elual; or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Udaypura- lies between N 24° 20'81 " to N 24 ° 20'21.6 " North I atitude and E 79 ° 35'22.2 " to E. 79 ° 35'43.1 " East Longitude .
SCHEDULE
Dispict
Damoh
Tehsil.
ForstDivisDI Panna Tiger Reserve
Hatta Madiyado
ForestRange
Details of I and Included
Forest Block Boundaries Nam, el Proposcol Forest Bloc i
Khasra no
Area (Hectare )
Name of Village
Present head of I and
6
7
5
North
226/2 16.00
3 Uday pora
Udaypora B
اجار|
M.P.Govt. Forest department Gost, land
Pillar number 1 to 4 of proposed forest block. Pillar number 4 of proposed forest block to Pillaz number 5 erected on the boundary of reserved forest blockBharkhara .
South Boundary of reserved forest block Bharkhura from Pillar number 510 6 of proposed forest block.
West- Pillar number 6 to 8 and 1 of proposed forest block.
Total 16.00
(A) Keason for publication of Notification: -
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment. Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 -FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under thesanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of hectar , transferred mutated in favour of Forest Department order No. 22 / अ-20 (3) वर्ष 2023--24 dated 11.03 202 1 of Collector Camon for the purpose of compensatory afforestation .
of giving consent for nomination . 2 Details of other Resaons - Nil
(P ) The Khasra Wise details of recorded right of the above band as per report ( certificated ) of Fahsildar- Feedukheda District Damoh are as under: -
1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Communities of Rights There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9 /0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड बिला N 24 ° 26' 11.866 " E 79 ° 44' 19.616 " से N 24° 26' 57.591 E 79 ° 43 ' 46.855" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 26' 18.164 " E 79 ° 43 ' 58.638" से N 24° 26' 18.529 E 79 ° 44 ' 45.050" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र. प्रस्तावित
अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
1
2
3
4
1 बिला बिला म.प्र . शासन वन विभाग 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
खसरा क्र.
5
क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 6
7
उत्तर
1
29.279
4
12.140
मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक संरक्षित वनखण्ड झरकुआं के कक्ष क्रमांक पी 458 की सीमा ।
5
3.647
6
0.178
7
0.271
पूर्व- मुनारा क्रमांक 7 से 17 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 17 से 22 तक संरक्षित वनखण्ड रैपुरा के कक्ष क्रमांक पी 465 की सीमा ।
8
1.161
0.206
9
10
0.384
12
0.413
13
0.462
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 22 से 25 तक संरक्षित वनखण्ड रैपुरा के कक्ष क्रमांक पी 465 एवं 464 की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 25 से 69 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा ।
14
0.849
15
0.040
16
0.093
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 69 से 75 तक राजस्व ग्राम बिला की सीमा एवं मुनारा क्रमांक 75 से 78 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड मतीपुरा के कक्ष क्रमांक पी 457 की सीमा ।
21
0.906
22
0.166
24
0.429
25
0.529
26
0.878
31
0.306
32
0.475
33
0.020
34
0.599
42
0.490
43
0.537
44
0.238 2364
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
45 0.113 46 1.100 47 0.057 48 0.644 49 0.081 51 0.793 52 1.149 53 3.435 54 0.287 55 3.039 56 0.518 60 0.089 61 0.219 64 0.077 65 0.214 72 0.036 73 0.049 74 0.053 75 0.045 78 0.024 137 0.093 138 0.202 139 0.802 140 0.061 141 1.343 142 0.470 143 0.113 144 0.332 145 0.053 146 0.246 147 0.198 148 0.040 149 0.117 151 0.405 169 0.045 171 7.079 173 8.931 178 5.970 179 6.840 180 5.160 181 4.007 183 9.105 188 0.203 189 1.619 150/1 1.210
भाग 1 ]
2365 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84 163/2
0.494
170/1
2.894
172/1
5.407
182/1
5.504
20/1
7.046
20/3
4.047
27/2
0.409
50/1
0.486
50/2
3.263
58/1/1
0.458
58/1/2
1.011
58/3
0.809
58/4
2.630
8.000
3/1
योगः-
163.820
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 163.820 हेक्टेयर को मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0004 / अ-20( 1 ) हस्तां0 / 2024-25 दिनांक 11 . 04.2022 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2024
क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec -3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR), दिनांक 24 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2366
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
Bhopal, the 24th April 2024
No./ FOR/ 9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Bila N 24° 26' 11.866 " E 79° 44' 19.616" to N 24° 26' 57.591 E 79 ° 43 ' 46.855 " North Latitude N 24 ° 26' 18.164 " E 79 ° 43' 58.638 " to N 24 ° 26' 18.529 E 79 ° 44' 45.050 " East Longitude.
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Present head of land
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
1
3
2
4
5
6
7
Bila
1
Bila
1
29.279
2
4
12.140
M.P. Govt . Forest Department
3
5
3.647
North Boundary of compartment number P 458 of protected forest block Jharkuan from Pillar number 1 to 7 .
4
6
0.178
5
7
0.271
6
1.161
8
7
9
0.206
8
10
0.384
South Boundary of Revenue village Bila from Pillar number 7 to 17 and boundary of compartment number P465 of protected forest block Raipura from Pillar number 17 to 22 .
9
12
0.413
10
13
0.462
11
14
0.849
12
15
0.040
13
16
0.093
East Boundary of compartment number P 464 and P 465 of protected forest block Raipura from Pillar number 22 to 25 and boundary of Revenue village Bila from Pillar number 25 to 69 .
14
21
0.906
15
22
0.166
16
24
0.429
17
25
0.529
West Boundary of Revenue village Bila from Pillar number 69 to 75 and boundary of compartment number P 457 of protected forest block Matipura from Pillar number 75 to 78 and 1 .
18
26
0.878
19
31
0.306
20
32
0.475
21
33
0.020
22
34
0.599
23
42
0.490
24
0.537
43
25
44
0.238
26
45
0.113
27
46
1.100 भाग 1 ]
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
2367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
47 0.057 48 0.644 49 0.081 51 0.793 52 1.149 53 3.435 54 0.287 55 3.039 56 0.518 60 0.089 61 0.219 64 0.077 65 0.214 72 0.036 73 0.049 74 0.053 75 0.045 78 0.024 137 0.093 138 0.202 139 0.802 140 0.061 141 1.343 142 0.470 143 0.113 144 0.332 145 0.053 146 0.246 147 0.198 148 0.040 149 0.117 151 0.405 169 0.045 171 7.079 173 8.931 178 5.970 179 6.840 180 5.160 181 4.007 183 9.105 188 0.203
2368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
[ भाग 1
189
1.619
150/1
1.210
163/2 0.494
170/1
2.894
172/1
5.407
182/1
5.504
20/1
7.046
20/3
4.047
27/2
0.409
50/1
0.486
3.263
50/2
58/1/1 0.458
58/1/2 1.011
58/3
0.809
2.630
58/4
3/1
8.000
Total: -
163.820
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 66.176 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No 0004 / अ-20 (1 ) हस्तां0 / 2024-25 dated 11.04.2024of Colletor Chhatarpur.
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issuedby Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2369 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2024
क्रमांक / 811 / आर -1925179 / 2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक
16 सन 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 25 ° 22′56.85 " से N 25 ° 23′12.66 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 ° 45′6.77 " से E 77° 45′24.80 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला :- शिवपुरी
तहसील:- शिवपुरी
वनमण्डल:- शिवपुरी
वन परिक्षेत्र:- शिवपुरी
अ.
वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्रमांक
वनखण्ड का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
1
2
3
4
5
6
7
1 विरधा ।। विरधा
17.63
101/2/2
राजस्व भूमि
उत्तर राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 01 से 05.
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड चिरोजी की सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 05 से 11 .
दक्षिण- शिवपुरी झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 27 एवं राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 11 से 22.
पश्चिम - प्राकृतिक नाला एवं राजस्व सीमा पर प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 22से 01.
17.63 हे.
कुल योग 2370
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक / एफ-6 / एम.प.आर./ 014 / 2022- बीएचओ दिनांक 30.01.2023 में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार मॉ रतनगढ़ केनाल परियोजना में प्रभावित 17.63 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 17.63 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, शिवपुरी के आदेश क्रमांक 0035/2020-21/ अ-20(3 ) नजूल 491-500 आदेश दिनांक 27.03.2021 एवं संशोधित आदेश प्रकरण क्रमांक 0035 / 2020-21 / अ -20(3 ) नजूल 786 दिनांक 29.09.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक 13.12.2023 के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावा विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार : - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार: - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अप्रैल 2024
2371
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2024
क्र. 811-आर-1925179-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 811 -आर-1925179-2024- दस 3, दिनांक 26 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 26th April 2024
No./11/R-1925179/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 25 ° 22'56.85 " to N 25 ° 23'12.66 " North Latitude and E 77 ° 45'6.77 " to E 77° 45'24.80 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Shivpuri
Forest Division - Shivpuri
Tahsil - Shivpuri
Forest Range - Shivpuri
Details of Land included
S.N.
Present head ofLand
Name of Village
Name of Forest Black
1
2
3
4
1 Virdha II Virdha Revenue Land
Forest Block Boundaries Khasara No.
Area (Hectare)
5
6
7
101/2/2 17.63 North Revenue boundary limits Pillar number 1 to5.
East- Reserve forest block Chironi limits Pillar number 5 to 11 .
South Shivpuri - Jhansi National highway 27 & Revenue limits Pillar number 11 to 22.
west- Natural drainage channel and Revenue limits Pillar number 22 to 1 .
Total 17.63 ha.
2372
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
[ भाग 1
(A) Reason for Publication of Notification : -
01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's In - Principal Stage- I approval order number 6/MPR014 /2022 - BHOdated 30.01.2023 and in lieu of 17.63 hectare of forest land affected in Maa Ratangarh Canal Projetc the above mentioned Non Forest Land of 17.63 hectare transferred/mutated in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 0035 / 2020-21 / अ-20(3) नजूल 491-500 dated 27.03.2021 and Revised order number 0035 / 2020-21 / अ-20 (3) नजूल 786 dated 29.09.2023 of Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation .
02. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Mandla Distt . Mandla Certificate are as under .
1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land.
Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
2373
कार्यालय , जिला मजिस्ट्रेट, जिला दतिया, मध्यप्रदेश
क्र. आरडीएम-9-5-2024-582
दतिया, दिनांक 25 जनवरी 2024
मध्यप्रदेश शासन गृह(पुलिस ) विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2 (क) 15/99 बी-3 / दो भोपाल दिनांक 11.10.2004 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा 2 के खण्ड- एस, में प्रदत्त शक्तियों एवं म.प्र. शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक एफ / 2 (क)9 / 08 / बी-3 / दो भोपाल 30.07.2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 01 /1770880 / 2023 / बी-3 / 2, भोपाल दिनांक 02.01.2024 व पत्र क्रमांक 03/1771880 / 2023 / बी -3 / दो भोपाल दिनांक 04.01.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के पुर्ननिर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्व सहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं, संदीप कुमार माकिन, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला दतिया निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये जिला दतिया में निम्नानुसार ग्रामों को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थानों / चौकियों में पुर्ननिर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ ।
म.प्र. राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से अनुसूची में उल्लेखित किये गये ग्रामों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 04 में दर्शाये गये अन्य थानों /चौकियों की परिसीमा में सम्मिलित किये जाते. हैं:-
स.क.
ग्राम का नाम ग्राम का वर्तमान थाना/चौकी
1.
मलौआ
2.
कालीपहाड़ी
अन्य थाना / चौकी जिसमें पुर्ननिर्धारण किया गया है ।
थरेट
इंदरगढ़
सिविल लाईन
3.
लेतरा लिधोरा
जिगना
सिविल लाईन
4.
जखौरिया
धीरपुरा
सिविल लाईन
5.
महुआ
6.
भागौर
7.
पिसनारी
8.
बहादुरपुर
9.
पड़री
10.
पहाड़ी
11.
बागुर्दन सिद्धो
सिनावल
सिविल लाईन
धीरपुरा
चिरूला
सिविल लाईन
चिरूला
सिविल लाईन
दुरसडा
सिविल लाईन
इंदरगढ
गोंदन
अतरेंटा
थरेट
गोंदन
दुरसडा 2374
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024
12.
बागुर्दनफिरोज
13.
जौरा
14.
बागपुरा
15.
पीपरी
16.
स्यारी
17.
मैथानापाली
18.
चर्राई
19.
बघनपुरा
20.
रिछोरा
21.
भिल्ला
22.
चिरोल
[भाग 1
दुरसडा
गोंदन
दुरसड़ा
गोंदन
दुरसडा
गोंदन
दुरसडा
गोंदन
उनाव
दुरसडा
गोंदन
इंदरगढ़
गोंदन
दुरसडा
गोंदन
इंदरगढ
गोंदन
इंदरगढ
बड़ौनी
सिनावल
बड़ौनी
सिनावल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप कुमार माकिन , जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन अपर सचिव.