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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 139]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 13 मई 2024- वैशाख 23, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 13 मई 2024
क्र. CT-8-0004-2024-Sec-1-पांच ( CT) ( 11 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का क्र. 19 ) की धारा 164 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर, नियम , 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
प्रारूप जीएसटी आरईजी-01 में, -
(i) सरल क्रमांक 24 में, शब्दों " ( क ) क्षेत्र 1 " के स्थान पर निम्न को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्ः-
" (क ) विद्युत बिल की विगत
विद्युत बिल की विगत
उपभोक्ता खाता क्रमांक/उपभोक्ता क्रमांक
विद्युत वितरण कंपनी का नाम
(ii) " अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची " में संलग्न तालिका में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात् निम्न को जोड़ा जायेगा अर्थात्ः-
" 6. राज्य विशिष्ट जानकारी:-
कारबार के मुख्य स्थान के प्रमाण के रूप में, विद्युत बिल की प्रति. "
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जून, 2024 से प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
277 278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मई 2024
भोपाल , दिनांक 13 मई 2024
क्र. CT- 8-0004-2024- Sec- 1-पांच-(CT) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT - 8-0004-2024- Sec- 1-पांच- (CT) ( 11 ) , दिनांक 13 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 13th May 2024
No. CT-8-0004-2024- Sec - 1 - V- (CT) ( 11 ) . In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government on the recommendation of the Council , hereby makes further amendments in the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , namely:-
AMENDMENTS
In FORM GST REG - 01 , -
( i) against serial number 24, for the words " (a) Field 1 " the following shall be substituted , namely :-
"( a) Electricity Bill details
Electricity Bill details
Consumer Account Number/ Consumer Number.
Name of electricity distribution company.
(ii ) in the Table appended to "List of Documents to be uploaded " , after Serial No. 5 , following shall be added , namely :-
"6. State Specific Information:-
Forproof of Principal Place of Business , copy of Electricity Bill . "
2. This notification shall come into force from 1st June , 2024.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.