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दध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2024- वैशाख 27, शक 1946
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024
क्र. ई - 1-69-2024-5- एक. श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल, को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई- 5-576- आयएएस- लीव-5 - एक.-डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे ( 1990 ) उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 8 से 19 अप्रैल 2024 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 , 7 एवं 20, 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) डॉ. राजेश कुमार राजौरा , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
2457
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
2458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
(4) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई , भाप्रसे , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. राजेश कुमार राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2024
क्र. ई - 5-764- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के दिनांक 6 से 22 मई 2024 तक, सत्रह दिन के एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 4 , 5 एवं 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि - प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्यसेवाएँ, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
( 5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 6 मई 2024
फा. क्र. 1975-2024-इक्कीस ब ( एक) - राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा की न्यायिक अधिकारी कुमारी सरिता वाधवानी , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खातेगांव ( देवास ) को एतद्वारा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास के पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल, दिनांक 8 मई 2024
शुद्धि- पत्र
क्र . 1922 - इक्कीस - ब( एक ) 2024.- मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण) , भाग-एक, क्रमांक 17 , दिनांक 26 अप्रैल, 2024 में ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 के अंतर्गत प्रकाशित की गई विभागीय अधिसूचना फा. क्रमांक 1754 - इक्कीस - ब (एक) -2024, दिनांक 18 अप्रैल 2024 में वर्णित क्रमांक 74 पर कॉलम संख्या 2 पर न्यायिक अधिकारी का नाम " श्री श्रीकिशन भूखारिया " के स्थान पर शब्द " श्री श्रीकृष्ण बुखारिया " पढ़ा जाए एवं अंग्रेजी संस्करणमें सरल क्रमांक 68 के पश्चात्निम्नानुसार कॉलम जोड़ा जाकर पढ़ा जाए :-
74. Shri Shrikrishan Bukhariya, Karera Shivpuri Karera Karera
Additional Judge
to IstCivil
JudgeSenior
Division.
भाग 1 ]
2459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
फा. क्र. 1977- इक्कीस-ब-( एक) 2024.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक1-1-88- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में, अनुक्रमांक 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्र.
सेशन न्यायाधीश / अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
स्थानीय क्षेत्र
(1)
(2)
" 51.
(3) आगर-मालवा.".
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर- मालवा
F. No. 1977 -XXI - B ( 1 ) -2024. In exercise of the powers conferred by sub- Section ( 1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) , the State Government, hereby, makes the following amendment in this department Notifications F. No. - 1-1-88 -XXI - B ( 1 ) , dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 6th November , 2009 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , after serial number 50 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be added, namely:-
TABLE
Local area Sessions Judge / Additional Sessions Judge
(2)
(3) S. No. (1) "51 .
Agar-Malwa." .
I District and Additional Sessions Judge , Agar- Malwa
भोपाल, दिनांक 8 मई 2024
फा. क्र. 1978- इक्कीस- ब-( एक ) 2024.-कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई) -17-2016-इक्कीस- ब ( एक ) -2311/19 , दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर के लिए, अनुक्रमांक 1 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्र.
जिला
न्यायिक अधिकारी का नाम (व्यवहार न्यायाधीश स्तर )
(1)
(3)
(2)
"1.
इन्दौर
श्रीमती मिनी गुप्ता, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर
3
जबलपुर
श्री देवरथ सिंह, पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर. ".
2460
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
F. No. 1978 -- XXI - B ( 1 )-2024 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of 2016) , the State Government , with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 17(E) 17-2016-XXI- B ( 1 ) 2311-2019 , dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I , dated 17th May 2019 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for Civil Judge Level , for serial number 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
S. No.
District
Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)
(2)
(3)
"1 .
Indore
Smt . Mini Gupta , XIth Civil Judge , Senior Division, Indore
3.
Jabalpur
Shri Devrath Singh , XXVth Civil Judge , Senior Division , Jabalpur.".
फा. क्र. 1978 - इक्कीस-ब- ( एक ) 2024.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 ( ई) 17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) -1888-19 , दिनांक 2 अप्रैल , 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 3 ) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , अर्थात्ः-
सारणी
जिला
अनु. क्र.
न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर )
(1)
(2)
(3)
"2.
भोपाल
श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल 3.
जबलपुर
4.
ग्वालियर
श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर श्री श्याम सुन्दर झा , तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर. " .
F. No. 1978 - XXI - B ( 1 ) -2024 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts , Act, 2015 (No. 4 of 2016) , and in light of this Department's Notification F. No. 17(E) 17-2016- (XXI - B ( 1 ) 1888-2019 dated 2nd April , 2019 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 12th April , 2019 issued under sub - section ( 1 ) and (2) of section 3 of the Commercial Court , Act, 2015 (4 of 2016) , the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Judicial Officer of District Judge level to be a Judge, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes under sub-sectin (3) of sectin 3 of the said Act, namely :-
TABLE
S. No.
District
Name of the Judge (District Judge Level)
(2)
(1) "2
Bhopal
(3) Shri Vivek Saxena , VIIIth District & Additional Sessions Judge, Bhopal .
3.
Jabalpur
Shri Ajay Ramawat, XXIVth District & Additional Sessions Judge , Jabalpur .
4.
Gwalior
Shri Shyam Sundar Jha , IIIrd District & Additional Sessions Judge , Gwalior ." .
भाग 1 ]
2461
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
फा. क्र. 1978- इक्कीस- ब-( एक ) 2024.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 ( 2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई ) -17-2016- इक्कीस- ब ( एक ) - 1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल, 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 , दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात्:-
सारणी
जिला
अनु. क्र.
(2)
न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर ) (3)
(1)
"2.
भोपाल
श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , भोपाल 3.
जबलपुर
श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर 4.
ग्वालियर
श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर. ".
F. No. 1978 - XXI - B ( 1 ) -2024. In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts , Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this department's Notification F. No. 17 (E)-17-2016 - XXI - B ( 1 ) -1888-2019 dated 2nd April , 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 12th April , 2019 issued under section 3 -A of the said Act, the State Government , with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level to be a Judge of Commercial Appellate Court , to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes , namely :-
TABLE
S. No.
District
(2)
(1)
Name of the Judge (District Judge Level) (3)
"2.
Bhopal
Shri Vivek Saxena , VIIIth District & Additional Sessions Judge , Bhopal .
3.
Jabalpur
Shri Ajay Ramawat, XXIVth District & Additional Sessions Judge , Jabalpur .
4.
Gwalior
Shri Shyam Sundar Jha, IIIrd District & Additional Sessions Judge , Gwalior ." .
फा. क्र. 1980- इक्कीस- ब-( एक) 2024.-विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 83- 03- इक्कीस- ब( एक) -5846-2018 , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 21 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में ( 1 ) अनुक्रमांक 102 तथा 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का
अनुक्रमांक
नाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ( विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(2)
(1)
(3)
(4)
" 102.
शहडोल
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , शहडोल
सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत क्षेत्र ( अनुक्रमांक 103 , 103- क एवं 103 - ख पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर ) .
2462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
(1)
(2)
[ भाग 1
(3)
103 .
शहडोल (4)
ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र.".
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश , ब्यौहारी
(2) अनुक्रमांक 103 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :-
सारणी
सिविल जिले का नाम अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय का
नाम
(1)
(2)
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता ( विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(3)
" 103-क
शहडोल
103-ख
शहडोल (4)
बुढ़ार का विद्युत क्षेत्र.
जयसिंहनगर का विद्युत् क्षेत्र. ".
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बुढ़ार अतिरिक्तसेशन न्यायाधीश, जयसिंहनगर.
F. No. 1980- XXI - B ( One) -2024 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) -5846-2018 dated 7th December , 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 dated 21st December 2018 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the Table ( 1 ) for serial number 102 and 103 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating therto shall be substituted , namely
TABLE
S. No.
Name of CivilDistrict
Name of Special
Court
(2)
(1)
"102.
Shahdol Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area) (4)
(3)
Additional Sessions
Judge , Shahdol
103
Shahdol All Electricity Area of Civil District Shahdol (Excluding the territorial jurisdiction given at serial no . 103, 103 - A and 103 -B)
Electricity Area of Beohari ." .
Additional Sessions
Judge , Beohari
(2) after serial number 103 , the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely : -
"103 -A.
Shahdol Electricity Area of Burhar
Additional Sessions
Judge, Burhar
103 -B .
Shahdol Electricity Area of Jaisinghnagar ." .
Additional Sessions
Judge , Jaisinghnagar
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
2463
क्र. 1981- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 397- गोपनीय-2024-दो- 2-9-97, दिनांक 3 अप्रैल 2024 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान करता है :-
क्र. (1)
नाम (2)
1. श्री सिद्धार्थ तिवारी, पांचवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना.
2. श्री राजीव राव गौतम, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन.
3. श्रीमती आरती शर्मा, तेरहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.
4. श्रीमती शशि सिंह , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, इन्दौर.
पदस्थापना
(3)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( DLSA) मंदसौर के रिक्त स्थान पर.
सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ( DLSA) रायसेन के रिक्त स्थान पर.
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) भोपाल के रिक्त स्थान पर .
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) नर्मदापुरम के रिक्त स्थान पर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , ओ.पी. रघुवंशी, सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 मई 2024
क्र. 943-2023964-2024- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
क्र.
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1)
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(3)
(2)
1
हरदा
(4)
हरदा
2
शाजापुर
श्रीमती चेतना रूसिया , JMFC
शाजापुर
3
डॉ. स्वाति चौहान , JMFC श्रीमती बबिता होरा शर्मा , JMFC
श्योपुर
श्योपुर
No. 943-2023964-24-L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act , 2015 , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
2464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
SCHEDULE
S. No.
Name of the District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(1)
(2)
1
Harda
2
Shajapur
3
Sheopur
Name of the Principal Magistrate & Designation
(3)
(4)
Harda
Smt . Chetna Rusia , JMFC
Shajapur
Dr. Swati Chouhan , JMFC Smt.Babita Hora Sharma , JMFC Sheopur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 मई 2024
क्र. 566 - एफ 1 ( ए) 06-2016 - ए- सोलह.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-
स. क्र.
न्यायिक अधिकारी का नाम
(1)
1
(2) सुश्री संजना सरल 2
कु. पुनीता चौहान श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)
पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्रमांक 2 , भोपाल पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इन्दौर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह , उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 22 मार्च 2024
संशोधित अधिसूचना
क्र. 4490- स्थापना -2024.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999- एक -4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 की कंडिका चार के नियम 8 के अनुसार जिला हरदा में वर्ष 2024 के लिये कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 286-87- स्थापना-2024, हरदा , दिनांक 3 जनवरी 2024 से स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं.
उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया जाकर 1 नवम्बर 2024 शुक्रवार, दीपावली का दूसरा दिन का अवकाश निरस्त करते हुए, दिनांक 30 मार्च 2024 ( शनिवार ) को रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है .
उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों / कोषालयों / उपकोषालयों पर लागू नहीं होगा.
आदित्य सिंह , कलेक्टर.
भाग 1 ]
2465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 30 अप्रैल 2024
क्र. भू- अर्जन-02 (अ-82) 2023-24-641.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
(1) ( 2)
(3)
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
34.520 डिण्डौरी बजाग मूसामुंडी रैयत प.ह.नं. 203
कुल .. 34.520
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-05 ( अ -82 ) 2023-24-642. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (1) (2)
(3)
(4)
2.020 बजाग
डिण्डौरी
पिपरखुटा रैयत
प.ह.नं. 211
कुल .. 2.020
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
2466
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
क्र. भू- अर्जन-01 ( अ-82 ) 2023-24-643 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1) ( 2)
(3)
(4)
(5)
(6)
बजाग
डिण्डौरी
84.800
अपर नर्मदा परियोजना हेतु चूनपथरी प.ह.नं. 202
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
कुल .. 84.800
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-04 ( अ-82) 2023-24-644 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं
का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
बजाग
डिण्डौरी
98.101
अपर नर्मदा परियोजना हेतु पाटनगढ़ रैयत प.ह.नं. 209
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
कुल 98.101
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु .
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
2467 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू-अर्जन-03 ( अ-82 ) 2023-24-645.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
डिण्डौरी बजाग
8.880
अपर नर्मदा परियोजना हेतु मानिकपुर रैयत प.ह.नं. 207
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
8.880
कुल
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-15 (अ-82) 2023-24-646. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(3)
(1) ( 2)
(4)
(5)
(6)
डिण्डौरी बजाग
28.125
अपर नर्मदा परियोजना हेतु बम्हनी ऊर्फ धवाडोंगरी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
प.ह.नं. 204
कुल 28.125
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
( 4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
2468
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू- अर्जन-06 ( अ -82 ) 2023-24-647.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में)
(4) (1) ( 2)
(3)
डिण्डौरी बजाग
32.340
रूसा रैयत प.ह.नं. 226
32.340
कुल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-16 ( अ -82 ) 2023-24-648 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (2)
(1)
(3)
(4)
डिण्डौरी बजाग
25.813
शोभापुर माल प.ह.नं. 198
कुल .. 25.813
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
क्र. भू- अर्जन-07 ( अ-82 ) 2023-24-649. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(1) ( 2)
(3)
(4)
(5)
(6)
डिण्डौरी बजाग
112.707
अपर नर्मदा परियोजना हेतु पथरकुचा रैयत प.ह.नं. 207
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
कुल .. 112.707
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
( 4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -17 ( अ-82 ) 2023-24-650.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में )
(3)
(1) ( 2)
(4)
(5)
(6)
डिण्डौरी बजाग
5.906
अपर नर्मदा परियोजना हेतु गोरखपुर रैयत प.ह.नं. 205
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
कुल 5.906
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2470
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू- अर्जन-08 ( अ-82 ) 2023-24-651 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) (2)
(3)
(4)
डिण्डौरी बजाग
134.945
शोभापुर माल प.ह.नं. 198
..
कुल 134.945
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-09 ( अ -82) 2023-24-652 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) ( 2)
(1)
(3)
(4)
डिण्डौरी बजाग
20.080
पकरी रैयत प.ह.नं. 227
20.080
कुल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू-अर्जन-18 ( अ -82 ) 2023-24-653 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(3)
(4) (1) ( 2)
बजाग
डिण्डौरी
141.607
परसवाह प.ह.नं. 200
कुल .. 141.607
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
( 4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-10 ( अ-82 ) 2023-24-654.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड्ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) ( 2)
(3)
(4)
33.355 डिण्डौरी बजाग गोरखपुर माल प.ह.नं. 205
33.355
कुल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2472
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू- अर्जन-19 (अ -82 ) 2023-24-655.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) ( 2)
(3)
(4)
बजाग
डिण्डौरी
पाटनगढ़ माल प.ह.नं. 209
37.125 कुल .. 37.125
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-11 ( अ-82) 2023-24-656 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
(2)
(1)
(3)
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (4)
डिण्डौरी बजाग
12.030
भलखोहा रैयत प.ह.नं. 210
कुल 12.030
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
क्र. भू- अर्जन-12 ( अ-82 ) 2023-24-657.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) ( 2)
(3)
(4)
बजाग
डिण्डौरी
206.543
पथरकुचा माल प.ह.नं. 201
कुल . 206.543
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-20 ( अ -82 ) 2023-24-658 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प. ह. नं.
(2)
(3)
(1)
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
डिण्डौरी बजाग
33.610
सुनपुरी रैयत प.ह.नं. 209
कुल . 33.610
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र, 1 , जिला डिण्डौरी.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
क्र. भू-अर्जन-13 ( अ-82 ) 2023-24-659.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में ) (1) (2)
(3)
(4)
डिण्डौरी बजाग
6.512
मूसामुंडी माल प.ह.नं. 203
6.512
कुल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है .
( 4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन -14 ( अ -82 ) 2023-24-660.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (1) ( 2)
(3)
(4)
डिण्डौरी बजाग
18.750
रहंगी रैयत प.ह.नं. 226
कुल .. 18.750
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अपर नर्मदा परियोजना हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , जिला डिण्डौरी.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.
( 4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 6 मई 2024
प्र. क्र. 06 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना
(2) पन्ना
(3) लक्ष्मीपुर निजी भूमि रकबा 1.8687 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 1.8687 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ / स ) , संभाग पन्ना.
(6) पन्ना- पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण के भूमि अर्जन हेतु धारा 11 का प्रकाशन, ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील व अनुभाग पन्ना, धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ / स) , संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 14 मई 2024
प्र. क्र. 04- अ- 82-2022-2023 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 25 नवम्बर 2022 को कराया गया था. विधान सभा निर्वाचन वर्ष 2023 के चलते राजस्व एवं विभागीय अमलों की निर्वाचन कार्यों की प्राथमिकता एवं अन्य परिहार्य कारणों के कारण 1 वर्ष की नियमित अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है.
अतः भू- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(3) बीजपडी चमारी
(1) राजगढ़ राजगढ़
(2) खिलचीपुर खिलचीपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.538 4.015
(5) पीपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
कुल योग
4.553
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.
2476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 3 मई 2024
प्रकरण क्रमांक 0001 /अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि/ मकान एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची - 1:-
भूमि/ मकानों का वर्णन
जिला
तहसील/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर /वर्ग मीटर
सीहोर श्यामपुर/रावतखेड़ा
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
भूमि 1.738 हैं. मकान- 507. 24वर्गमीटर
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची 2:-
निजी भूमि
स.क.
सर्वे नंबर
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
1
2
1
गब्बर जाटव ना.बा. पिता कैलाश जाटव सरंक्षक बुआ नानीबाई पुत्री लालजीराम जाति चमार निवासी रावतखेडा अहस्तांतरणीय
कुल योग:
रिमार्क अर्जित रकबा
कुल रकबा
3-
4
6
5
1.134
4/4
1.134
46
0.866
0.604
2 2.000 1.738
निजी भूमि/ आबादी में स्थित मकान
स.क.
सर्वे नंबर मकान नं.
मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
रिमार्क
मकान का प्रकार
1
2
3
4
1
19
1 राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश
रकबा (वर्ग मी.)
भवन स्वामी का नाम , पिता का नाम
6
5
8
7
44.00
पक्का मकान
39.18
कच्चा मकान
कष्णपाल सिंह पिता नारायणसिंह
भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
टीन शेड
योग-:
43.18
126.36 भाग 1 ]
2477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
87.60
कच्चा मकान
2
19
2 राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश
लखनसिंह पिता नारायणसिंह
टीन शेड
योग:
12
शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी
59.57
भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
147.17
65.33
ग्राम आबादी में ।
कच्चा मकान
3
3
81.60
राजेन्द्र सिंह पिता माधो सिंह
कच्चा मकान
20/1
टीन शेड
गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावत्रीबाई बेवा चुन्नीलाल कमलबाईपुत्री चुन्नीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश
योग:
4
12
5 27.00
भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
173.93
टीन शेड
शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी
योग:
5
12
5 शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी
25.16
ग्राम आबादी में ।
नेपाल सिंह पिता बलराम सिंह
25.16
2.32
ग्राम आबादी में ।
ईट की दीवार
योग:
6
4
193/12 शिवपाल सिंह पिता मांगीलाल
2.32
32.30
कच्चा मकान
गोपाल पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
योग-:
महायोग-:
प्रेमनारायन पिता पन्नालाल
भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
32.30
507.24
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
2478
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
क्रमांक 0002/ अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने ( 3) में वर्णित परिसंपत्ति की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने ( 4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
1:-
-: अनुसूची
भूमि/ परिसंपत्ति का वर्णन
जिला तहसील/ ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/ वर्ग मीटर
श्यामपुर/ महुआखेडी
सीहोर
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से खूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
भूमि- 5.513 हैं. परिसंपत्ति 511.64 व.मी.
-:अनुसूची 2:-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
सर्वे नंबर
रिमार्क
कुल रकबा (निजी) हे. गें
अर्जित रकबा (निजी) हैं. में
2
1
3
4
5
6
1
65/1 1.311 0.700
ग्यारसी रामबटनलालराजाराम भूरीबाईरेखाबाईपुत्रपुत्रीयागोपालरामकलीबाई बेवा गोपाल जाति चमार पता निवासी ग्राम स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
2
65/5/1 1.123 1.123
कलीबाई पिता हज़ारी जाति बलाई पता महुआखेड़ी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
3 महेंद्र सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.053
78/3/1 0.521
4 गजराजसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18/1 0.154 0.154
5
65/4 2.023 2.023
कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूडी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलाल पुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिबाईसुशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर अहस्तांतरणीय
1.975 0.980
6 बापूलाल पुत्र कालूराम जाति गूजर पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 66/2/1 , 67/2/1
7 ग्यारसीबाई बेवा बंशीलाल जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 65/3
1.311 0.480
7
8.418 5.513
कुल योग भाग 1 ]
2479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
स.क.
सर्वे नंबर
लम्बाई चौडाई
रिमार्क
मकान नं.
क्षेत्रफल वर्ग.मी.
मकान का प्रकार
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.
1
2
4
10
3
5
8
7
11
16.00
3.60
0.225
ईंट की दीवार
1
33
1
4.65
राकेश पिता सूरज सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
4.65 0.225
ईंट की दीवार
1.05
ईट की दीवार का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को ईट की दीवार बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2भाग धर्मवीर हेमेंन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी
5.20 8.10 42.12
शिखर 3 नग
हनुमान मंदिर निजी
2
14.20 4.30 61.06
61/6, 103/61/6
हनुमान मंदिर कीदेलान
कनीराम पुत्र अमरसिंह 2 जाति लोड़ा पता निवासी ग्राम सीहोर
स्वय
कमल सिंह , कनीराम , सरजन सिंह , प्रीतम सिंहपिता 383.18 अमर सिंह रामनिवास पिता रायसिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
20.00 14.00 280.00
हनुमान मंदिर काफर्श सी.सी.
3
3
13/1
3.10 12.09 12.09
पक्काचबूतरा 3.90
दीप सिंह पिता गणपत सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
बलमत सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
पक्काचबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूढी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2
4
4
17
4.00
स्वंय
पक्काचबूतरा 2.00 2.00 4.00
कंचनसिंह पिता मुंशीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
सर्जनसिंहकनीरामबाबूला लपुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिबा ईसुशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
23
5
2.50
2.50
6.25 6.25
स्वंय
पक्काचबूतरा छतरी
हरिओम पिता भगवत सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
हरिओम पुत्र भगवतसिंह 5 जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर
6
80/2/1
4.00
2.00
स्वंय
4.00
पक्काचबूतरा 2.00
बाबूलाल पिता जगन्नाथ जाति गूजर ग्राममहुआखेड़ी
बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ 6 जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश 2480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
7
2.25
8
5.06 5.06
18/2
स्वंय
पक्काचबूतरा 2.25
सम्पत बाई पति हीरलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
आजाद सिंह पिता हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 , सम्पतबाई बेवा हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कैलाशबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कृष्णाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, रुशावाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 , पवित्राबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिरसा 1/8 , रामश्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 , गायत्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्यामपुर सीहार
8
9
28/1
3.50
3.50
12.25 12.25
पक्काचबूतरा छतरी
सुमेर सिंह , सुगना बाई जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
पक्काचबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन
9
1.90
10
28/1
9.12
स्वंय
9.12
पक्काचबूतरा 4.80
भजन सिह पिता मांगीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
4.00 2.50
13/2
10.00
स्वंय
पक्काचबूतरा छतरी
फतेहसिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता महुआखेडी सीहोर मध्य प्रदेश
10
11
फतेह सिंह पिता मोतीलाल 16.97 जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
4.10
पक्कापानी टेंक
93/2/1
1.70 6.97
विजय सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गूर्जर पता सीहोर मध्य प्रदेश
पक्कापानी टेंक का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का पानी का टेंक बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वाभी के पक्ष में आया है ।
11
12
3,00
46/2
3.00 9.00 9.00
पक्काचबूतरा छतरी
भूली बाई पति सरजन सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
पक्काचबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा छतरी बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
भगवती वाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती भूरा रसूमा मोरवाई बनेसिंह आ० बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2481 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
12
46/4
13
27.03
27.03
पक्काचबूतरा 5.10 5.30
इंदर सिंह पिता चेन सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
अमरसिंह पुत्र भंवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
पक्काचबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
13
46/2
14
2.00
5.00
स्वय
पक्काचबूतरा 2.50
बने सिंहपिता बापूलाल जाति 5.00 तंवर ग्राम महुआखेड़ी
भगवती वाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती भूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आ० बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14
106/29
16
1.60 3.04
पक्काचबूतरा 1.90
सीताराम पिता जालम सिंह , 3.04 चंदर सिंह पिता जालम सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
पक्काचबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2भाग धर्मवीर हेमेंन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी
18
102/61/11
2.50 2.00 5.00 5.00
पक्काचबूतरा छतरी
प्रीतम आ० अमरसिंह 15 जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
भगवान सिंह पिता कमल सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा ।
2.50
102/61/11 19
2.00 5.00 5.00
पक्काचबूतरा छतरी
कल्याण सिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
प्रीतम आ० अमरसिंह 16 जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा ।
कुल योग:-
511.64 511.64
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2482
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 मई 2024
क्रमांक /899/1976305 / 2024 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन्
1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23°52′24.824" से 23° 52′53.689 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 58′22.777 " से 75° 58′35.378 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- आगर- मालवा
वनमण्डल सामान्य शाजापुर
अ.
तहसील - बडौद
वन परिक्षेत्र आगर
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद क्र. खसरा
1 गंगापुर गंगापुर
क्षेत्रफल (हेक्टर)
13.00
446/1
गैर मुमकिन बर्डी (गैर वन भूमि) उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 29 एवं 29 से 1 तक की वन सीमा ।.
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 13 तक वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 14 तक की वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 26 तक की वन सीमा ।
13.00
योग 2483 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6- MPR023 / 2022 - BHO दिनांक 23.05.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश के अन्तर्गत वनमण्डल खण्डवा में कालीसिंग फेस-2 132 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण में प्रभावित 54.971 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, आगर - मालवा के आदेश क्रमांक / 0078-अ-20(3)/ 2021-22 / 747 दिनांक 06.02.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण :- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार तहसील बडौद के प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार : - निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 14 मई 2024
क्र.-आर- 1976305-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.-आर- 899-1976305-2024- दस-3 , दिनांक 14 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
Bhopal , the 14th May 2024
No./899/1976305/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 52'24.824 " to 23 °52'53.689 " North Latitude and 75 °58'22.777 " to 75°58'35.378 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Agar- Malwa
Forest Division - Shivpuri (T)
S.
Details of Land Included
Present head of land Tahsil - Badod
Forest Range - Agar
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Name of Village
No Name of the Forest Block.
1
Area (Hectare)
446/1
Gangapur Gangapur GairMamkin Bardi (NonForest Land) 13.00 North Artificial Forest boundary from Pillar number 26 to 29 & 29 to 1 of protected forestblock .
East- Artificial Forest boundary from Pillar number 1 to 13 of protected forest block .
South Artificial
Forest boundary from Pillar number 13 to 14 of Protected forest block .
West Artificial
13.00
Total
forest boundary from Pillar number 14 to 26 of protected forest block.
2485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 6 - MPR023 /2022 - BHO dated 23-05-2023 and in lieu of 54.971 hectare of forest land affected in Kalisindh Phase - 2 132 KV Transmission line in Khandwa district of Khandwa Forest Division , of the Executive Engineer , Narmada Sambhag kramank 20 Mandleshwar District Khargoan , the above mentioned Non Forest land of 4.95 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 0078-अ-20 (3)/2021-22/ 747 Dated 06.08.2023 Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 10.08.2023 of Tehsildar badod are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR , Ex - officio Dy. Secy.
2486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक/FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड घुघरी- ए N 24 ° 33 ' 30.372 " E 79 ° 43 ' 7.728 " से N 24° 34' 6.414 E 79 ° 42' 47.092" उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 33 ' 33.728 " E 79° 42' 32.702" से N 24° 33 ' 47.980 E 79° 43 ' 8.755" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
क्र. प्रस्तावित
अनुसूची
तहसील -सटई
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
1
2
3
4
घुघरी
1 घुघरी-ए
म.प्र . शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
6
7
102
0.146
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 से 2 तक ।
12
17.341
133
2.566
135/2
0.016
संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब के कक्ष क्र. पी- 522-ए की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 2 से 4 तक तथा राजस्व ग्राम घुघरी की सीमा मुनारा क्र. 4 से 37 तक । पूर्व-
136
0.045
138
0.085
17.632
34/1
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब के कक्ष क्र. पी- 522- ए की सीमा लाईन पर स्थित मुनारा क्र. 37 से मुनारा क्र. 42 तक ।
35
0.158
36
0.429
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब के कक्ष क्र. पी-522- ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 42 से 43 एवं मुनारा क्र. 1 तक ।
37
0.009
38
0.397
39
0.109
40
1.761
41
0.38
42
2.084
43
0.518
45
0.04
47
4.205
48/1
4.355
49
7.551
0.239
50/1
50/2
0.202
84
0.186 भाग 1 ]
2487 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 85
0.05
88
0.24
99
0.287
44
0.286
46
0.376
48/3
0.121
48/2
0.405
34/3
0.372
34/2
0.097
129
0.033
131
0.04
90
0.029
91
0.032
62.821
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/ 2016 - FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 62.821 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20 ( 1 )/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121 /2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषितकिया जाताहै ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024
क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR - 9-0001-2024- Sec- 3- दस- (FOR) , दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri -A N 24 ° 33 ' 30.372 " E 79 ° 43 ' 7.728 " to N 24° 34' 6.414 E 79 ° 42' 47.092 " North Latitude and N 24° 33 ' 33.728 " E 79° 42' 32.702 " to N 24 ° 33 ' 47.980 E 79° 43 ' 8.755" East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Satai District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Forest Range - Kishangarh Buffer
S.No.
Details of Land Included
Description of Boundaries
Area(Hectares)
Khasra No.
Name of Village
Block Name of Proposed Forest
bead of land Present
4
1
2
3
5
6
7
1
North Pillar no . 1 to 2 on Gughri -A Gughri
0.146
102
2
12
17.341
M.P. Govt. Forest Department
3
2.566
133
4
135/2
0.016
5
the boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no. P 522 .
0.045
136
East
6
138
0.085
7
34/1
17.632
8
35
0.158
9
36
0.429
10
37
0.009
11
38
0.397
12
Pillar no . 2 to 4 on the boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no . P 522 and boundary of revenue village Gughri from Pillar no . 4 to 37 .
39
0.109
South- Pillar number 37 to 13
40
1.761
14
41
0.38
15
42
2.084
16
43
0.518
17
45
0.04
boundary protected 42 Situated on the block Kishangarh - B of forest compartment 522 -A. no .
18
West Pillar no . 42 to 43
47
4.205
19
4.355
48/1
20
7.551
49
21
50/1
0.239
and 1 Situated on the boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no . 522-A .
22
50/2
0.202
23
84
0.186
24
85
0.05 2489 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36 88
0.24
99
0.287
44
0.286
46
0.376
48/3
0.121
48/2
0.405
34/3
0.372
34/2
0.097
129
0.033
0.04
131
90
0.029
91
0.032
Total: -
62.821
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 62.821 hectare transferred/ mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order. No. रा.प्र.क्र./0029 /अ/20( 1 )/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी -121 /2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur .
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian ForestAct 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR , Ex - officio Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक/FOR/ 9/ 0001 /2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड घुघरी- बी N 24 ° 33' 48.280 " E 79° 43 ′ 9.164 " से N 24 ° 33' 53.043 E 79 ° 43 ' 6.273 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 33 ' 50.087 " E 79 ° 43' 6.717" से N 24° 33 ' 49.540 E 79 ° 43 ' 15.594" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
2490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना क्र.
[ भाग 1
अनुसूची
तहसील -सटई
वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
1
2
3
4
1 घुघरी-बी घुघरी म.प्र. शासन वन विभाग 2
3
4
खसरा क्र .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
6
7
5
0.028
30/240
0.259
26/3
0.486
26/5
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ -ब के कक्ष क्र. पी-522- ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 तक ।
30
0.313 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब के कक्ष क्र. पी-522- ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 3 से 4 तक ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ -ब के कक्ष क्र . पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 4 से 5 एवं राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 5 से 6 तक ।
1.086
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
पश्चिम- राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 6 से 10 होते हुये वन खण्ड किशनगढ़ -ब की सीमा पर स्थितमुनारा क्र. 1 तक ।
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49 /2016- FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.086 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र ./0029/अ/20 ( 1 )/ भूमि आवंटन/नजूल/ 2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121 /2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण- पत्र के आधार पर
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
2491 भाग 1 ]
Bhopal , the 15th May 2024
No. /FOR/9 / 0001 /2024 - Sec -3-10( FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri - B N 24 ° 33 ' 48.280 " E 79° 43' 9.164 " to N 24 ° 33 ' 53.043 E 79° 43 ' 6.273 " North Latitude and N 24 ° 33 ' 50.087 " E 79 ° 43' 6.717 " to N 24° 33' 49.540 E 79 ° 43 ' 15.594 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Satai District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
ForestRange - Kishangarh Buffer S.No.
Details of Land Included
Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectares)
Proposed Forest Block Name of
Present head of land
1
2
3
6
7
4
5
1 Gughri -B Gughri
30/240 0.028
2
0.259
26/3
M.P. Govt. Forest Department
26/5
0.486
North- Pillar no . 1 to 3 on the boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no . 522A .
4
30
0.313 East- Pillar no . 3 to 4 on the boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no . 522A .
South Pillar no . 4 to 5 on the
boundary of protected forest block Kishangarh -B compartment no . 522A and pillar no . 5 to 6 situated in the revenue area .
1.086
Total: -
West Through pillar no . 6 to 10 in Revenue area to pillar no. 1 on the boundary of protected forest block kishangarh -B.
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and ClimateChange, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 -FCdated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 1.086 hectare transferred/ mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1 )/भूमि आवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no . 2426/बी -121 /2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur.
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore, the above land is beingdeclared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2492
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक/FOR/9 / 0001 /2024- Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड घुघरी- सी N 24 ° 32' 58.248 " E 79 ° 42 ' 18.183 " से N 24 ° 33' 25.230 E 79 ° 42' 18.198 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 1.188 " E 79 ° 42' 6.947" से N 24° 33' 7.522 E 79 ° 42' 32.556 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र.
तहसील -सटई
वन परिक्षेत्र-किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
2
1
3
4
7
क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 6
खसरा क्र . 5
1
0.36
185/2
घुघरी
घुघरी-सी
2
म.प्र . शासन वन विभाग
185/4
3
0.263
185/5
4
0.121
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब की सीमा । पूर्व- मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब की सीमा ।
185/6
5
0.878 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 9 से 12 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा ।
185/7
6
1.214
185/8
7
1.314
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 12 से 16 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ -ब की सीमा ।
5.778
186/1
8
0.405
186/10
9
0.575
186/13
10
186/14
11
0.37
186/2
12
0.87
0.769
186/22
13
186/3
14
1.173
186/7
15
1.133
186/8
16
0.433
0.405
186/9
17
18.595
197/1
18
198/2
19
0.487
186/11
20
0.539
186/12
21
0.549
0.283
186/15
22
0.364
186/16
23
186/19
24
0.101
186/21/1
25
0.231
186/24
26
0.308
186/25 0.283 2493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 186/4 0.364
186/20 0.614
186/6
0.505
186/23 0.162
186/5/2 0.055
0.053
186/17/1
186/5/3 0.055
0.055
186/5/4
0.040
186/17/2
0.029
186/17/3
0.020
186/17/4/1
186/17/4/2 0.020
0.052
186/21/2
186/17/5 0.040
187/4/1 0.061
187/4/2 0.060
187/4/3 0.061
187/4/4 0.060
187/4/5 0.062
0.060
187/4/6
187/5/1 0.705
48
49
50
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: - 187/5/2 0.052
0.052
187/5/3
0.761
198/3
कुल योगः- 41.799
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016 - FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 41.799 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20( 1 )/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121 /2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्यकारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण- पत्र के आधार पर
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन
घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्र.-FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec - 3- दस- (FOR) , दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: În exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri - C N 24° 32' 58.248 " E 79 ° 42' 18.183 " to N 24° 33 ' 25.230 E 79 ° 42 ' 18.198 " North Latitude and N 24 ° 33 ' 1.188" E 79° 42' 6.947 " to N 24° 33 ' 7.522 E 79 ° 42' 32.556 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Satai District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
3
1
2
4
5
6
7
1
185/2
Gughri - C Gughri
0.36
2
185/4
0.263
M.P. Govt . Forest Department
3
North Boundary of protected forest block Kishangarh -B from Pillar no . 1 to 4 .
185/5
0.121
4
185/6
0.878
5
185/7
1.214
East Boundary of protected from Pillar no . 4 to 9 . forest block Kishangarh -B
6
185/8 1.314
7
186/1
5.778
8
0.405
186/10
South- Boundary of protected forest block Kishangarh -B from Pillar no . 9 to 12 .
9
0.575
186/13
10
186/14
0.37
11
0.87
186/2
West Boundary of protected forest block Kishangarh -B from Pillar no . 12 to 16 and 1.
12
186/22
0.769
13
186/3
1.173
14
186/7
1.133
15
186/8
0.433
16
186/9
0.405
17
197/1
18.595
18
198/2
0.487
19
186/11
0.539
20
0.549
186/12
21
186/15
0.283
22
0.364
186/16
23
186/19 0.101
24
186/21/1 0.231
25
186/24 0.308
26
186/25
0.283
27
186/4
0.364
28
186/20 0.614
29
186/6
0.505
30
186/23
0.162 भाग 1 ]
2495 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
31
32
33
34
35
36 186/5/2 0.055
186/17/1 0.053
186/5/3 0.055
186/5/4 0.055
186/17/2 0.040
186/17/3 0.029
37 186/17/4/1
38 0.020
186/17/4/2
39 0.020
186/21/2 0.052
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 186/17/5 0.040
187/4/1 0.061
187/4/2 0.060
187/4/3 0.061
187/4/4 0.060
0.062
187/4/5
187/4/6 0.060
187/5/1
0.705
187/5/2 0.052
187/5/3 0.052
198/3
0.761
Total: -
41.799
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/ अ/20 ( 1 ) / भूमि आवंटन/नजूल/ 2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no . 2426/बी-121 /2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer
(Revenue) Bijawar district Chhatarpur. 2. Details of other Reasons :- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक/FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec- 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड घुघरी-डी N 24 ° 32 ' 44.521 " E 79 ° 42' 34.272" से N 24° 33 ' 17.392 E 79 ° 42 ' 43.290" उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 33 ' 4.301 " E 79 ° 42' 32.562" से N 24° 33 ' 4.125 E 79 ° 42' 57.481 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र.
अनुसूची
तहसील -सटई
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
ग्राम का नाम 3
4
1 घुघरी-डी घुघरी
2
म.प्र. शासन वन विभाग
3
4
5
6
7
8
9
वनखण्ड की सीमाऐ
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
6
7
178/3
मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित 0.405
180/10 0.304
180/2 0.547
उत्तर वनखण्ड किशनगढ़ -ब की सीमा । पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 5 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब की सीमा ।
180/3 0.061
दक्षिण मुनारा क्रमांक 5 से 20 तक राजस्व ग्राम की सीमा ।
0.405
180/4
180/5
0.507
पश्चिम- राजस्व ग्राम सीमा में स्थित मुनारा क्रमांक 20 से संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ - ब की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 21 से 1 तक ।
180/7
0.303
180/8
0.527
0.055
180/9/2
10
180/9/1
11
0.026
0.055
180/6/2
12
180/6/1
13
0.034
178/2 0.607
3.836
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016- FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.836 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र. /0029/अ/20( 1 )/भूमि आवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121 /2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस- (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR ), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gughri- D N 24 ° 32 ' 44.521 " E 79 ° 42' 34.272 " to N 24° 33 ' 17.392 E 79° 42' 43.290" North Latitude and N 24° 33 ' 4.301 " E 79 ° 42' 32.562 " to N 24° 33 ' 4.125 E 79° 42' 57.481 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Satai District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of Land Included
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
6
1
2
3
4
5
7
1
Gughri
Gughri -D
178/3 0.405 North
2
0.304
180/10
M.P. Govt . Forest Department
Boundary of protected forest block Kishangarh -B from Pillar no . 1 to 2 .
3
180/2 0.547
4
180/3 0.061
5
East - Boundary of protected forest block Kishangarh -B from Pillar no . 2 to 5 .
0.405
180/4
South Revenue village boundary 6
180/5 0.507
7
180/7 0.303
8
180/8 0.527
9
0.055
180/9/2
10
0.026
180/9/1
West- from pillar no . 5 to 20 . Pillar no . 20 on the boundary of revenue village to pillar no . 21 to 1 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B.
11
0.055
180/6/2
12
180/6/1 0.034
13
0.607
178/2
3.836
Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and ClimateChange , Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/ अ/20 ( 1 )/भूमि आवंटन/नजूल /2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no . 2426/बी -121 /2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur.
2498
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
2. Details of other Reasons : - Nil
[ भाग 1
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian ForestAct1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ANURAG KUMAR , Ex - officio Dy. Secy.
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक /FOR/ 9/0001 / 2024- Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड कदवारा- ए N 24 ° 31 ' 14.784 " E 79 ° 45' 8.459" से N 24° 32' 1.412 E 79 ° 45' 14.184 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 25.377 " E 79 ° 44' 56.352" से N 24° 31 ' 24.878 E 79° 45 ' 41.816" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. प्रस्तावित वनखण्ड कानाम
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
4
1 कदवारा-ए कदवारा म.प्र. शासन वन विभाग 2
3
4
5
6
7
8
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
6
7
2.921
4/2
3.046
5/2
उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ कीसीमा।
6/2 17.153
13.840
7/2
पूर्व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
1.852
8/1/2
17/2 0.550
दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 11 तक संरक्षित वनखण्ड कदवारा कीसीमा।
6.799
37/2/2
2.575
36/2/2
योग 48.736
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016- FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 48.736 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./ 0003 अ/ 20 ( 1 ) /हस्तां०/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण -पत्र के आधार पर अभिलेखित
अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाताहै।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
2499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kadwara - A N 24 ° 31 ' 14.784 " E 79 ° 45 ' 8.459 " to N 24° 32' 1.412 E 79 ° 45' 14.184 " North Latitude N 24 ° 31 ' 25.377 " E 79 ° 44' 56.352 " to N 24° 31 ' 24.878 E 79 ° 45' 41.816 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer Forest Division - Panna Tiger Reserve
Details of Land Included
Description of Boundaries S. No.
Present head of land
Khasra No.
Area (Нес.)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
1
2
3
4
5
7
6
1
Kadwara
2.921
4/2
Kadwara A
2
3.046
5/2
North Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no . 1 to 5 of proposed forest block .
M.P. Govt. Forest Department
3
17.153
6/2
4
13.840
7/2
East- Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no . 5 to 10 ofproposed forest block .
5
8/1/2 1.852
6
0.550
17/2
7
6.799
South Boundary of protected forest block Kadwara from pillar no . 10 to 11 of proposed forest block.
37/2/2
8
2.575
36/2/2
48.736
Total: -
West Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no . 11 to 13 and 1 of proposed forest block .
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 -FCdated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 48.736 hectare transferred/ mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0003 अ/20( 1 )/हस्तां ०/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur .
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक/ FOR/9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR ) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927)
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड कदवारा - बी N 24 ° 30' 30.738 " E 79 ° 44' 26.435 " से N 24° 30' 55.879 E 79 ° 45 ' 8.321 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 32.484 " E 79 ° 44' 25.250" से N 24° 30' 54.746 E 79 ° 45 ' 8.746 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है।-
अनुसूची
तहसील -बिजावर
जिला- छतरपुर
वन परिक्षेत्र - किशनगढ़ बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
क्र.
वनखण्ड की सीमाऐ वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
3
5
7
2
4
6
1
0.478
50
कदवारा
2
कदवारा बी
म.प्र . शासन वन विभाग
7.100
44/2
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
3
9.311
45/2/2
4
63
0.049
पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक ।
5
0.466
64
6
0.753
65
7
66
0.234
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड कदवारा की उत्तरी सीमा।
8
0.668
67
9
0.267
69
10
4.981
68/2
पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 13 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा ।
11
0.683
72/2
12
0.866
46
13
0.665
48/2
14
0.214
49/2
15
3.721
51/2
16
0.056
53/2
17
2.011
54/2
18
0.878
55
19
0.987
57
20
0.304
58/2
21
0.405
59/1
22
47
0.817
योग 35.914 2501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016 - FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 35.914 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र. /0003 अ/20 (1 )/हस्तां ०/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR - 9-0001-2024 - Sec - 3- दस- (FOR) , दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kadwara - B N 24 ° 30' 30.738 " E 79 ° 44' 26.435 " ls N 24° 30' 55.879 E 79° 45 ' 8.321 " North Latitude N 24 ° 30' 32.484 " E 79° 44' 25.250 " Is N 24° 30' 54.746 E 79 ° 45' 8.746 " East Longitude.
2502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[ भाग 1
SCHEDULE
District- Chhatarpur
Tahsil- Bijawar
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Details of Land Included
ForestRange - Kishangarh Buffer Description of Boundaries S. No.
Khasra No.
Name of Village
Area (Нес.)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
1
2
3
4
7
5
6
1
50
Kadwara
North
0.478
2
Kadwara B
7.100
44/2
3
45/2/2 9.311
M.P. Govt . Forest Department
Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no . 1 to 2 of proposed forest block.
4
63
0.049
East-
5
64
0.466
Pillar no . 2 to 3 of proposed forestblock .
6
65
0.753
South
7
66
0.234
8
0.668
67
9
69
0.267
Northern boundary of protected forest block Kadwara from pillar no . 3 to 4 ofproposed forest block .
10
4.981
68/2
West
11
72/2 0.683
12
46
0.866
Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 4 to 13 and 1 of proposed forestblock .
13
0.665
48/2
14
0.214
49/2
15
51/2 3.721
16
53/2 0.056
17
54/2 2.011
18
55
0.878
19
57
0.987
20
58/2 0.304
21
0.405
59/1
22
47. 0.817
Total: -
35.914
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016- FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 35.914 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र ./0003 अ/20 ( 1 )/हस्तां०/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur.
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian
Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.
2503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 मई 2024
क्रमांक /FOR/9 / 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR ) :: राज्य शासन की अधिसूचना क्र. FOR/ 9 /0001 /2024 - Sec- 3-
10(FOR) दिनांक 27 मार्च 2024 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 के तहत वनखण्ड ककरा का गठन किया गया है । राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त संरक्षित वनखण्ड ककरा में नीचे अनुसूची में दिये गये विवरण अनुसार अतिरिक्त भूमि संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर सम्मिलित करता है ।
अनुसूची
तहसील -बिजावर जिला- छतरपुर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
वनखण्ड की सीमाऐ अतिरिक्त शामिल की जाने वाली भूमि का विवरण
क्र. वनखण्ड का नाम
खसरा क्र .
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
1
2
3
4
5
7
6
ककरा
1
ककरा
163/1
0.100
म.प्र . शासन वन विभाग
2
164/1
0.100
3
9/1/2
0.147
ककरा वनखण्ड की अधिसूचना क्र. FOR/ 9/0001 /2024- Sec- 3-10(FOR) दिनांक 27 मार्च 2024 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 अनुसार ।
4
223/1
0.193
5
160/1
0.238
6
0.243
108
7
0.267
305/189
8
185/1
0.290
9
182/1
0.330
10
0.340
184/1
11
175/1
0.350
12
226/1
0.358
13
304/188
0.405
14
186/1
0.520
15
162/1/2
0.521
16
0.301
222/1/1
17
0.239
18
200/1/1
0.680
19
224
0.829
20
0.243
239/3
21
239/4
1.011
22
1.300
174/1/1
23
302/60
1.501
24
234/1/2
1.506
25
238/1/2
1.539 2504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
[ भाग 1
49/2
0.182
49/3
0.263
49/4
0.729
49/6
0.405
73/1/1
1.280
73/3
0.449
60/1/1/2
2.256
225/2
2.314
2.627
240/1/2
2.812
310/51
237/1/2
3.522
योगः-
30.390
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016- FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेकटेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 30.390 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0001 अ/ 20( 1 )/हस्तां ०/2024-25 दिनांक 08-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण- पत्र के आधार पर
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीहै ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2024
क्र.- FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.- FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2505 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
Bhopal , the 15th May 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: State Government has constituted the Forest block Kakra
vide its Notification No. FOR/ 9/ 0001 /2024- Sec -3-10 (FOR) dated 27 March 2024 published in gazette dated 05.04.2024 under section 29 of Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) The State Government hereby notify and include the additional land in the said protected forest block Kakra as protected forest as per the details given below in the schedule .
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer Forest Division - Panna Tiger Reserve
S.No.
Details of additional land to be included
Description of Boundaries
Area (Hectares)
Name of Forest Block
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
1
2
4
7
3
6
5
Kakra
Kakra
1
163/1
0.100
2
164/1
0.100
M.P. Govt . Forest Department
3
0.147
9/1/2 ,
4
0.193
223/1
5
As per Notification No. FOR/9/0001 /2024 -Sec-3- 10(FOR) dated 27 March 2024 as per Gazette publication dated 05.04.2024 ofKakra Forest Block.
0.238
160/1
6
0.243
108
7
0.267
305/189
8
185/1
0.290
9
0.330
182/1
10
0.340
184/1
11
0.350
175/1
12
226/1
0.358
13
304/188
0.405
14
186/1
0.520
15
162/1/2
0.521
16
222/1/1
0.301
17
0.239
18
200/1/1
0.680
19
0.829
224
20
239/3
0.243
21
239/4
1.011
22
1.300
174/1/1
23
302/60
1.501
24
1.506
234/1/2
25
238/1/2
1.539
26
49/2
0.182
27
0.263
49/3 2506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
28
29
30
31
32
33
34
35
36
[ भाग 1
49/4
0.729
49/6
0.405
1.280
73/1/1
73/3
0.449
60/1/1/2
2.256
225/2
2.314
240/1/2
2.627
310/51
2.812
237/1/2
3.522
Total: -
30.390
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition no . 4 laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 35.914 hectare transferred/ mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0001 अ/20( 1 )/हस्तां ०/2024-25 dated 08.04.2024 of Colletor Chhatarpur. i
2. Details of other Reasons :- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR , Ex - officio Dy. Secy.
2507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1]
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर, मध्यप्रदेश
छतरपुर, दिनांक 6 मई 2024
क्रमांक 383 / आठ / एस.डब्ल्यू/ 2024 , म०प्र ० शासन अपर सचिव, गृह(पुलिस ) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2(क ) / 9/ 08 / बी-3 / दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई-2010 एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, म०प्र ० भोपाल के पत्र क्रमांक पु.मु. /योजना/18 / 4/ 50 / 2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा थानो की सीमा / अधिकार क्षेत्र का युक्तियुक्तकरण के संबंध में जिले के थानों के अधिकार क्षेत्रावली विस्तृत समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 12.01.2024 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, जिला छतरपुर के संलग्न सारणी के कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित थाना / चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नंबर 3 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुये , सारणी के कॉलम नंबर 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नं 4 में प्रस्तावित करते हुये, कालम नं. 5,6,7,8,9 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है । तदानुसार सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है ।
संदीप जी.आर, जिला मजिस्ट्रेट.
2508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 , खण्ड ड के अनुसार
छतरपुर, दिनांक 18 जनवरी 2024 क्र. 61-आठ- एस.डब्ल्यू-2024
9
स्पष्टअभिमत
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैवर्तमानमें राजनगरविधानसभामेंउक्तग्रामजुडाहैजनसुविधाःएवं सुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकीअनुशंसानगर पुलिसअधीक्षकछतरपुरद्वाराकीगयींहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैवर्तमानमें राजनगरविधानसभामेंउक्तग्रामजुडाहैजनसुविधाएवं सुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकीअनुशंसानगर पुलिसअधीक्षकछतरपुरद्वाराकीगयीहै।
8
विगत05
21
वर्षमेंग्राम मेंघटित अपराध भादवि/दप्रसं
7
जनसंख्या
1600
350
6
प्रस्तावित थानेसेग्राम कीदूरी (कि०मी०)
14कि०मी०
16कि०मी०
5
वर्तमानथाने
दूरी (कि०मी०)
सेग्रामकी
19कि०मी०
16कि०मी०
4
थाना
प्रस्तावित
राजनगर
राजनगर
3
नाम
तिवारनपुरवा
ग्रामका
काटा
2
नाम
कोतवाली
कोतवाली
थानेका
1
1
क्र०
2
म०५०शासनअपरसचिव,गृह(पुलिस)विभागमंत्रालयवल्लभभवनभोपालकेपत्रक्रमांकएफ-2(क)/9/08/बी-3/दोभोपालदिनांक30 जुलाई-2010एवंअतिरिक्तपुलिसमहानिदेशक(योजना)पुलिसमुख्यालय,म०प्र०भोपालकेपत्रक्रमांकपु.मु./योजना/18/4/50/2023दिनांक19.12.2023 द्वाराअधिसूचितकियाजाताहैप्रदत्तशावित्तयोंकोप्रयोगमेंलातेहुयेपुलिसअधीक्षकजिलाछतरपुरएवंजिलाअभियोजनअधिकारी,छतरपुरवअनुविभागीय दण्डाधिकारीसमस्तजिलाछतरपुरकेप्रस्तावपरविचारोपरान्तजिलास्तरीयसमितिकीबैठकदिनांक16.01.2024मेंलियेनिर्णयकेक्रममेंजिलाछतरपुरके पुलिसथानोंमेंसम्मिलित,नीचेदीगईअनुसूचीकेकालमनं.2कीथानेअंतर्गतकालमनं.3मेंविनिर्दिष्टराजस्वग्रामोंकोएतद्द्वाराअनुसूचीकेकालमनं. 4अंकितथानोंसेप्रस्तावितकरतेहुयेकालमनं.5,6,7,8,9कीअधिकारितामें स० सम्मिलितकिएजानेहेतुअधिसूचितकरताहूँ। ग्रामकी 2509
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई
2024
स्पष्टअभिमत
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीहैजनसुविधाएवं सुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकीअनुशंसानगर पुलिसअधीक्षकछतरपुरद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीहैजनसुविधाएवं सुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकीअनुशंसानगर पुलिसअधीक्षकछतरपुरद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीहैजनसुविधाएवं सुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकीअनुशंसानगर पुलिसअधीक्षकछतरपुरद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिअलीपुरारहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।मान्नीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिनौगांवमेंरहतीहै।माननीय विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानानौगांवमें
विगत05
अपराध
भादवि/दप्रसं
वर्षमेंग्राम
मेंघटित
20
42
23
07
01
550039
5200
6000
2500
136
700
ग्रामकी जनसंख्या
कि०मी०
प्रस्तावित
थानेसेग्राम
कीदूरी
(कि०मी०)
10कि0मी0
10कि०मी०
08कि०मी०
05कि०मी०
04कि०मी०
16कि०मी०
12कि०मी०
12कि०मी०
वर्तमानथाने
सेग्रामकी
दूरी
(कि०मी०)
15कि०मी०11
07कि०मी०
10कि0मी0
कोतवाली
प्रस्तावित थाना
कोतवाली कोतवाली
अलीपुरा
अलीपुरा
नौगांव
देवपुर
ग्रामका नाम
भदर्श
मोरवा
हमा
टडेरापुरवा
हरपालपुर
ओरछारोड़
हरपालपुर
थानेका नाम
ओरछारोड
ओरछारोड
ओरछारोड
अनुभागनौगावं
स० क्र०
3
5
4
3 2510
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
शामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिगढीमलहरामेंरहतीहै। जनसुविधाएवंएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तन बावत्मान्नीयविधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामको थानागढीमलहरामेंशामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिगढीमलहरामेंरहतीहै।माननीय विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानागढीमलहरा मेंशामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन
कीअधिकतमगतिविधिराजनगरमेंरहतींहै।जनसुविधा
एवंएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनबावत्मान्नीय
विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानाराजनगरमें
शामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिराजनगरमेंरहतीहै।जनसुविधा एवंएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनबावत्मान्नीय विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानाराजनगरमें
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिराजनगरमेंरहतीहै।जनसुविध। एवंएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनबावत्मान्नीय विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानाराजनगरमें शामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
14
25
16
16
10
1350
1500
2500
5500
2200
12कि०मी०
13कि०मी०
17कि०मी०
17कि०मी०
18कि०मी०
18कि०मी०
18कि०मी०
22कि०मी०
20कि0मी0
26कि0मी0
गढीमलहरा
गढीमलहरा
राजनगर
राजनगर
राजनगर
उमरया
सेवडी
नद्या
हर्रई
खिरी
महाराजपुर
महाराजपुर
महाराजपुर
गहाराजपुर
महाराजपुर
5
4
6
7
8 252511
मध्यप्रदेश
श राजपत्र,
दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
शामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
स्पष्टअभिमत वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैआमजन कीअधिकतमगतिविधिराजनगरमेंरहतीहै।जनसुविधा एवंएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनबावत्मान्नीय विधायकमहाराजपुरद्वाराउक्तग्रामकोथानाराजनगरमें शामिलकरनेकाप्रस्तावदियाहै।
विगत05
06
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेरो जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनुविभागीयअधिकारी(पुलिस)लवकुशनगरद्वारा कीजातीहै।
16
25
33 48 80
अपराध
भादवि/दप्रसं.
वर्षमेंग्राम
मेंघटित
ग्रामकी जनसंख्या 1600 2000 1200 5000
900 300 250
19कि०मी० 09कि०मी० 10कि०मी० 13कि०मी० 18कि०मी० 17कि०मी० 10कि०मी०
प्रस्तावित
थानेसेग्राम
कीदूरी
(कि०मी०)
25कि0मी0
20कि0मी0
20कि०मी०
21कि०मी०
23कि0मी0
22कि०मी०
19कि०मी०
वर्तमानथाने
सेग्रामकी
दूरी
(कि०मी०)
थाना प्रस्तावित
राजनगर
चौडापुरव
T
ग्रामका नाम
अनुभागलवकुशनगर
9महाराजपुर
स०थानेका क्र०नाम
जुझारनगर
जुझारनगर
गौरिहार
चंदला
चंदला
चंदला
लोधिनपुरवा
चरहीपुरवा
बलकौरा
भनुरिया
इःवा
लवकुशनगर
लवकुशनगर
लवकुशनगरपुग
लवकुशनगर
लवकुशनगर
चन्दला
1
2 3
2
4 ण्डाधिकारी 2512
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
स्पष्टअभिमत
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०खजुराहोद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०खजुराहोद्वाराकीगयीहै।
वर्तनामथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहैगांव उत्तरप्रदेशकीसीमासेलगाहैजहांलगातारभ्रमणकी आवश्यकताहै।जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमा परिवर्तनकीअनुशंसाअनु०अधि०पु०खजुराहोद्वाराकी गयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनुविभागीयअधिकारी(पुलिस)लवकुशनगरद्वारा कीजातीहै।
28
29
32
36
01 04
05
05
विगत05वर्ष
मेंग्राममें
घटितअपराध
(भादवि/गप्प्रसं)
2500
3000
450.
2000
2000
3000
350
ग्रामकी जनसंख्या
400
कि0मी0
प्रस्तावित
थानेसे
ग्रामकी
दूरी(कि.मी.)
08कि०मी०
09कि०मी०
09कि०मी०
12कि०मी०
14कि०मी०
15कि0मी0
12कि०मी०
14कि०मी०
19कि०मी०
28कि०मी०
वर्तमानथाने
सेग्रामकी
दूरी(कि.मी)
22कि०मी०
25कि0मी0
20कि०मी०
20कि0मी012
20कि0मी0
गढीमलहरा
राजनगर
गौरिहार
गौरिहार
गौरिहार
गौरिहार गौरिहार
लवकुश नगर
प्रस्तावित
थाना
उमरया
तिलगंनपुरवा
नदया, चौड़ापुरवा
ग्रामका नाम
खिरी
बरईयन
चितहरी लौलास
घूरा
महाराजपुर
महाराजपुर
महाराजपुर
जुझारनगर जुझारनगर
थानेका नाम
अनुभागखजुराहो
1
2
3
स० क्र०
10
9जुझारनगर
7 8जुझारनगर
11जुझारनगर 2513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
स्पष्टअभिमत
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०खजुराहोद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०खजुराहोद्वाराकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथाना। ओरछारोडमेंशामिलकरनाप्रस्तावितकियाहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथाना
भादवि/दप्रसं
17
03
विगत05
वर्षमेंग्राम
मेंघटित
अपराध
04
50
2200
140024
300020
ग्रामकी जनसंख्या
900
500
600
कि०मी०
18कि0मी0
20कि0मी0
24कि०मी०
12कि०मी०
प्रस्तावित थानेसेग्राम कीदूरी (कि०मी०)
03कि०मी०
36कि०मी०
35कि०मी०
40कि०मी०
18कि०मी०
वर्तमानथाने
सेग्रामकी
दूरी
(कि०मी०)
13कि०मी०
16कि०मी०14
प्रस्तावित थाना
किशनगढ
किशनगढ़
ओरछारोड
किशनगढ
ओरछारोड
चौकी रानीताल थाना बाजना
पलकोंहा
लक्ष्मनपुरा
खरयानी
ग्रामका नाम
अधियारा
नंदगाय
ढोडन
ईशानगर
ईशानगर
थानेका नाम
बमीठा
बमीठा
बमीठा
बिजावर
अनुभागबिजावर
स० क्र०
5 6
1
4
2
3 2514
मध्यप्रदेश
राजपत्र,
दिनांक 17 मई 2024
[भाग 1
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही मान्नीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथाना मातगुवांमेंशामिलकियाजानाप्रस्तावितहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना,
जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी
अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही
माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोचौकी
खैराकलामेंशामिलकियाजानाप्रस्तावितहै।
चौकीरानीतालमेंशामिलकरनाप्रस्तावितकियाहै। वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, 147 जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथानापिपट मेंशामिलकरनाप्रस्तावितकियाहै। वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, 14 जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथानासटई मेंशामिलकियाजानाप्रस्तावितहै। 35 वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, 22 जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही मान्नीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथानापिपट मेंशामिलकियाजानाप्रस्तावितहै।
4500 2000 2000 1000
150
10कि०मी० 17कि०मी० 10कि०मी० 09कि०मी० 12कि०मी०
12कि०मी० 23कि०मी० 23कि०मी० 18कि०मी० 16कि०मी०
पिपट- सटई मातगुवा पिपट
चौकीखैरा
थाना
बिजावर
छिरावल
रगौली
औरिया
मोतीगढ
नागौरी
किशनगढ
मातगुवा
सटई
सटई
8
4
5
6शाहगढ़
7 2515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भागः 1 ]
स्पष्टअभिमत
"--
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिबिजावररहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोना, जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाअनु०अधि०पु०बिजावरद्वाराकीगयीहैसाथही माननीयविधायकबिजावरद्वाराउक्तग्रामकोथानापिपट मेंशामिलकियाजानाप्रस्तावितहै।
09
30
05 विगत वर्षमेंग्राम मेंघटित अपराध भादवि/ दप्रसं
ग्रामकी जनसंख्या
500
900
प्रस्तावितं थानेसेग्राम कीदूरीं (कि०मी०)
10कि०मी०
15कि0मी0
25कि०मी०
वर्तमानथाने सेग्रामकी दूरी (कि०मी०)
16कि०मी०
प्रस्तावित थाना
बिजावर
पिपट
ग्रामका नाम
पठवाका पुरवा
पाटन
थानेका नाम
बाजना
सटई
अनुभागबडामलहरा
स० क्र०
9
1 वर्तमानथानेसेप्रस्तावितथानेकीदूरीकमहोनेसे जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
10
08
1000
250
838
17कि०मी०
05कि०मी०
06कि०मी०
23कि०मी०
19कि०मी०
13कि०मी०
गुलगज
बिजावर
गुलगंज
विक्रमपुरा
सरगुवां
पडरो
बडामलहरा बडामलहरा
बाजना
4
2
3 2516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक
17 मई 2024
[भाग 1
संदीपजी.आर,जिलामजिस्ट्रेट.
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितचौकीकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिघुवारारहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितचौकीकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिघुवारारहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।मान्नीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितचौकीकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिघुवारारहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसांकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित थानोंमेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितचौकीकीदूरीकमहोनेसे आमजनकीअधिकतमगतिविधिघुवारारहतीहै। जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी अनुशंसाकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित। थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
वर्तमानथानेसेप्रस्तावितचौकीकीदूरीकमहोनेसे
आमजनकीअधिकतमगतिविधिघुवारारहतीहै।
जनसुविधाएवंसुरक्षाकीदृष्टिसेसीमापरिवर्तनकी
अनुशंसाकीजातीहै।माननीयविधायकद्वाराप्रस्तावित
थानामेंशामिलकरनेकीअनुशंसाकीगयीहै।
09
19
12
10
14
2400
3600
1200
1100
1050
02कि०मी०
02कि०मी०
04कि०मी०
06कि०मी०
04कि०मी०
12कि०मी०
15कि0मी0
11कि०मी०
17कि०मी०
09कि०मी०
चौकी घुवारा थानाभगवा
चौकी धुवारा थानाभगवां
भैंसाखेरा
स्वारा
कुटौरा
अमरवां
धर्मपुरा
बमनौरा
बमनौरा
बभनौरा
बमनौरा
अतःएतद्द्वारासूचितकियाजाताहैकिजिलाछतरपुरकेसंचालनवसंपादनएवंकार्यतथाप्रक्रियाहेतुसमय-समयपरशासन एवंपुलिसमुख्यालयद्वाराजारीआदेशों/निर्देशोंपरपित्रोंएवंनियमोंकाविधिकप्रावधानोंकेअंतर्गतविहितउद्देश्योंहेतुकार्यप्रारभ्भकराने हेतुएतद्द्वाराअधिसूचितकियाजाताहै।
5
6बमनौरा
7
8
9 2517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024
क्र. बी-986-तीन-10-42-75-(अशोकनगर- ईशागढ़) .- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-4134 , दिनांक 22.6.2023 , जहाँ तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) की श्रंखला न्यायालय ईशागढ़ (जिला अशोकनगर ) के संचालन से है , को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है .
No .: B - 986 - III - 10-42-75 (Ashoknagar- Ishagarh ) .- High Court Notification No. B - 4134 , dated 22nd June 2023 , so far as it relates to holding link Court of Civil Judge (Senior Division ) at Ishagarh (District Ashoknagar ) , is hereby stands cancelled .
जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2024
क्र. बी- 1011-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलमं क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No .: B - 1011 - III - 10-42-75.- The Judges named in the column no . (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no . (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in col- umn no . (4) for holding link Court .
MPHJS Cadre
Name ofthe Officerand designation
Period in a month for which Link Court is to be held S. Places, where No. Link Court is to be held (District)
(2)
(3)
(4) (1)
1. Vijayraghogarh (Katni)
10 days ( from 21st to 30th of every month)
Shri Kailash Narayan Ahirwar , III District & Additional Sessions Judge , Katni
10 days 2. Nainpur (Mandla)
Shri Vivekanand Trivedi , IV District & Additional Sessions Judge , Mandla
MPJS Cadre
Name of the Officer and designation
Period in a month for which Link Court is to be held S. No. Places , where Link Court is to be held (District)
(4)
(3)
Two Weeks (2) 1. (1)
Tamia (Chhindwara)
Shri Rahul Soni , IAdditional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division , Junnardeo
2. Bichhua (Chhindwara)
LastWeek ofthe Month
Shri Sachin Jain (Jr. ) , Civil Judge Senior Division , Sausar
15Days 3. Shahgarh (Sagar)
Shri Ashish Kumar Mathoriya , II Civil Judge Senior Division , Banda
15Days 4. Malthone (Sagar)
Shri Sachendra Kumar Bhadkariya , I Civil Judge Senior Division , Khurai
03Days 5. Pachmarhi (Narmadapuram)
Shri Manish Kumar Pareek , II Civil Judge Senior Division, Pipariya
15Days 6. Mangawa (Rewa)
Shri Dilip Mahore , IX, Civil Judge Junior Division, Rewa
Oneday in a week 7. Nepanagar (Burhanpur)
Shri Guruvendra KumarHurmade , III Civil Judge Junior Division , Burhanpur
By order of Hon'ble Chief Justice ,
RITURAJ SINGH CHOUHAN, REGISTRAR (District Establishment) , 2518
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
Jabalpur the 14th April 2024
No. A- 2939.- Vide Notification No. ECI/PN/ 23 / 2024 , dated 16th March 2024 of the Election Commission of India , Lok Sabha Election 2024 has been declared for various constituencies of Madhya Pradesh . In pursurance thereof , Government of Madhya Pradesh , General Administration Department , Bhopal has issued Notification No. 3-03-2019-1-4 , dated 26th March 2024 , declaring public holiday in the vari- ous Lok Sabha constituencies of Madhya Pradesh.
Vide circular no . D - 488 , dated 22nd January 2015 issued by High Court of Madhya Pradesh , all the Principal District Judges have been authorised to issue a notification for declaring holiday for their respective districts /area which goes for poll on account of Lok Sabha , Vidhan Sabha , Local Bodies , Muncipal Election etc. In Compliance of the above circular , Principal Dis- trict Judges of the respective district have declared public holiday on the date of polling for the courts falling under their jurisdiction, within the respec- tive constituency of the Lok Sabha .
Hence , in partial modification of Registry Notification No. C- 1526 dated 8th February2024 , Hon'ble Chief Justice has been pleased to declare 20th July 2024 (Saturday ) as a court working day for the District Judiciary in lieu of the holiday so declared by the Principal District Judges on account of Lok Sabha election for their respective district/ area .
By order of Hon'ble Chief Justice ,
MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 3 मई 2024
क्र. A-3392-दो-2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 6 से 11 मार्च 2024 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12 मार्च से 16 अप्रैल 2024 तक, छत्तीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-3394-दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-3396-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 6 से 8 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1387-दो- 2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
2519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3737- दो- 2-32-2018.- श्री दीपेश तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-3735-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय जबलपुर को दिनांक 2 से 13 अप्रैल 2024 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 3739- दो-2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 19 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाशं निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 18 से 27 अप्रैल 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-3741-दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C-3743-दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से 30 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C-3745-दो- 2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03- इक्कीस ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मई 2024
2520
क्र. C-3747-दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-3749-दो- 2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 20 मई से 3 जून 2024 तक, पन्द्रह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 18 मई से 3 जून 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.