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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 146]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2024 - ज्येष्ठ 17 , शक 1946
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जून 2024
क्र. 238/पी-2025513/24- लोसेप्र- इकसठ -1- पी.एस.जी. -01.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012 - इकसठ- लोसेप्र--पी.एस.जी. -1 दिनांक 27 जून 2015 की सेवा क्रमांक1.9 , 1.12 एवं पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012 - इकसठ- लोसेप्र--पी.एस.जी. -1 दिनांक 10 अक्टूबर 2017 की सेवा क्रमांक 1.20 एवं अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012- लोसेप्र- इकसठ- 1 - पी.एस.जी. - 01 दिनांक 2 दिसम्बर 2020 की सेवा क्रमांक 1.21 , 1.22, 1.23 , 1.24 , 1.25 , 1.26 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम , प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्रांधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् ऊर्जा विभाग की सेवाएं-
सेवा का नाम
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी के निराकरण की निश्चितकी
सेवा प्रदान करने की निश्चित सीमा
(4)
(3) (2)
(1)
(7) (5)
गई समय-सीमा (6)
07 कार्य दिवस
1.9 उच्च दाब के स्थायी नवीन 33के.व्ही. तक
कनेक्शन का स्वीकृति- पत्र वृत्त प्रभारी
प्रदान करना (अ ) अधीक्षण यंत्री
(33के.व्ही. तक)
291
क्षेत्रीय मुख्य 15 कार्य दिवस प्रमुख
अभियंता (वाणिज्य)
कार्पोरेट
कार्यालय.
292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024
(3)
(7)
(6)
(4)
(2)
(1)
1.12 सौर एवं पवन ऊर्जा के
(5)
30 कार्य दिवस
मुख्य अभियंता (वाणिज्य)
कार्यालय प्रबंध
प्रबंध संचालक, वितरण कंपनी.
महाप्रबंधक/अधीक्षण 15 कार्य दिवस यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक, वितरण कंपनी.
विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना. (अ) निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में.
संचालक, वितरण कंपनी.
विशेष कर्तव्यस्थ 15 कार्य दिवस
अधिकारी,
विभागीय सचिव म. प्र. शासन ऊर्जा विभाग
मुख्य अभियंता (वि.सु. ) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 07 कार्य दिवस
1.20 33 के.व्ही. से अधिक वॉल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging permission) (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात्)
म. प्र . शासन , ऊर्जा विभाग
15दिन
07 दिन
कार्यपालन यंत्री 1.21 100 के.व्ही.ए. से अधिक
(विद्युत सुरक्षा)
एवं संभागीय
विद्युत निरीक्षक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
अधीक्षण यंत्री
मुख्यअभियंता
(विद्युत सुरक्षा) (विद्युत सुरक्षा)
एवं मुख्य एवं उप मुख्य
विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक
15दिन
07 दिन
कार्यपालन यंत्री 1.22 100 के.व्ही.ए. से अधिक
(विद्युत सुरक्षा) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
अधीक्षण यंत्री
मुख्य अभियंता
(विद्युत सुरक्षा) (विद्युत सुरक्षा)
एवं मुख्य एवं उप मुख्य
विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षक 292(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024
(7)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
07 दिन
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक 1.23 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .
07 दिन
अधीक्षण यंत्री (विद्युत सुरक्षा) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक 1.24 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
07 दिन
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 1.25 500 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .
07 दिन
मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 1.26 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (कार्य की पूर्ण स्थापना एवं (निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्)
2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएं : - (5)
15 दिन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
15दिन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र . शासन , ऊर्जा विभाग मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक
15दिन विभागीय सचिव, म. प्र . शासन , ऊर्जा विभाग विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र . शासन, ऊर्जा विभाग
15दिन विभागीय सचिव, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म. प्र. शासन, ऊर्जा विभाग
सेवा क्रमांक 1.9 उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का मान्य पत्र प्रदान करना ( अ ) ( 33 के. व्ही. तक)
सेवा क्रमांक 1.12 सौर एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करना. ( अ ) निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में.
सेवा क्रमांक 1.20 33 के.व्ही. से अधिक वॉल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति (Charging permission) ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं भुगतान के पश्चात्) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024
292 (2)
सेवा क्रमांक 1.21 100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन ( निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .
सेवा क्रमांक 1.22 100 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 500 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .
सेवा क्रमांक 1.23 500 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन ( निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.24 5000 के.व्ही.ए. से अधिक एवं 5000 के.व्ही.ए. तक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
सेवा क्रमांक 1.25 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी. जी. सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन ( निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्) .
सेवा क्रमांक 1.26 5000 के.व्ही.ए. से अधिक की क्षमता के डी.जी. सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति ( कार्य की पूर्ण स्थापना एवं ( निर्दिष्ट फीस के भुगतान के पश्चात्).
को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा ( 2 ) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.
क्र. 236/पी-2055178/24- लोसेप्र - इकसठ- 01- पी.एस.जी. -14.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र.602- P-794244-2022-लोसेप्र-दिनांक 22 अगस्त 2022 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 14.04 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा , प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् महिला एवं बाल विकास विभाग की
सेवाएं-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(3)
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
(6)
(7) (5)
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4) (2)
(1)
60 कार्य दिवस
14.04 घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना.
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास.
30 कार्य दिवस
संभागीय आयुक्त
आयुक्त , महिला एवं बाल विकास
क्र. 235/पी -1964470/24- इकसठ लोसेप्र--पी.एस.जी.-27. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल द्वारा हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः- 292 (3)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल की सेवाएं-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा
(3)
(4) (1)
(2)
(7) (5)
(6)
03कार्य दिवस
1 तत्काल पंजीयन का नवीनीकरण.
रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल
10 कार्य दिवस
संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग
क्र. 234/पी - 1964490-24- इकसठ लोसेप्र-पी.एस.जी.-27.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. एफ- 2-13-2012- लो.से.प्र. दिनांक 24 जनवरी 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 27.1 , 27.2 एवं 27.3 संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम , प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत मध्यप्रदेश पैरामेडिकल कॉउंसिल की सेवाएं-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा
(3) (1)
(4) (2)
(5)
(6)
(7)
30कार्य दिवस
27.1 पैरामेडिकल प्रेक्टिशनर का पंजीयन.
रजिस्ट्रार , म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल
27.2 तत्काल पंजीयन
रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल
30 कार्य दिवस आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
10 कार्य दिवस आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग
सर्टिफिकेट ( परिषद्
द्वारा जारी मार्कशीट
हेतु) 03 कार्य दिवस
संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
सर्टिफिकेट (परिषद् के गठन के पूर्व/ अन्य राज्यों से उत्तीर्ण) 07 कार्य दिवस डिप्लोमा, डिग्री , मास्टर डिग्री 07 कार्य दिवस .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024
292(4)
(3)
(4) (1)
(2)
(7)
(6)
(5)
30कार्य दिवस
27.3 पंजीयन का नवीनीकरण
रजिस्ट्रार, म. प्र. पैरामेडिकल कॉउंसिल
30 कार्य दिवस
संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग
क्र. 233 /पी - 1968797- इकसठ लोसेप्र-पी.एस.जी.-40.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-लोसेप्र दिनांक 14 जुलाई 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 40.1 संशोधित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम , प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्:-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत जल संसाधन विभाग की सेवाएं-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
(7)
(6)
(4) (1)
(2)
(3) (5)
15 कार्य दिवस
40.1
मुख्य अभियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग प्राकृतिक/शासकीय स्रोत से औद्योगिक इकाईयों हेतु जल आवंटन.
15 कार्य दिवस
सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा, अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.