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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 23, Part Part 1, 07 June 2024

Published 07 June 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-06-07.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2024 - ज्येष्ठ 17 , शक 1946

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2024

क्र. 789-1976695-2024- साप्रवि-एक.-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्रीबिनोद कुमार द्विवेदी, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को ओएसडी मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-2374 (दो - 1-4-2024 ), दिनांक 20 मार्च 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 15 मार्च 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 10 मार्च 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 से 17 मार्च 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2024

क्र. एफ5-04-2022- साप्रवि-एक. माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रोहित आर्य, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 27 अप्रैल 2024 की स्थिति में महालेखाकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-

अर्द्धवेतन अवकाश शेष पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश का शेष 440

2615 880

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2616

(2) माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रोहित आर्य, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 27 अप्रैल 2024 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्र. एल 12023-2012 ज. स. , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 3 अनुसार अधिकतम 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2024

क्र. 2222-2024- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्यशासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के निम्नांकित अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालयों में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा , उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है :-

नवीन पदस्थापना क्र.

नाम तथा पद

(3) (1)

(2)

विशेष न्यायाधीश 1 श्री हेमन्त कुमार जोशी,

एस.सी./एस.टी.

(पी. ए. ) एक्ट, सीहोर.

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( विजिलेंस ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर.

15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.

2 श्री नरसिंह बघेल, रजिस्ट्रार (I & L ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर.

17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , इन्दौर.

3 श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W & I ) , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

आठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

4 श्री विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

5 श्री अभिषेक गौर , विशेष

पांचवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवास.

कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024

क्र. 1092- ईपंजी-1979178-2024- तीन-जेल .-कारागार अधिनियम , 1894 ( 1894 का 9 ) की धारा 3 के खण्ड ( 1 ) तथा मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स , 1968 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , खुली कॉलोनी , उज्जैन को इस आदेश के जारी होने की तारीख से खुली जेल उज्जैन के रूप में घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमल चन्द्र नागर, उपसचिव.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मई 2024

क्र. एफ- 15-01-2022- इकतालीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2022 द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम ( State Computer Security Incident Response Team - SCSIRT ) की सुस्पष्ट पहचान की दृष्टि से इस संस्था का नाम MP - CERT ( Madhya Pradesh Computer Emergency Response Team) रखे जाने तथा संस्था का प्रतीक चिन्ह ( LOGO ) का संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार अनुमोदन किया जाता है.

संलग्न- परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

2617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

परिशिष्ट -1

MPS DC

Design Brief : Logo/ Emblem , MPCERT

MPCERT

MADHYA PRADESH COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM

The logo for "MADHYA PRADESH Computer Emergency Response Team " seamlessly merges elements of security and technology, reflecting its commitment to safeguarding against cyber threats .

The design features a protective shield encircling a sturdy lock . The shield , a timeless emblem of defense , signifies the proactive vigilance MPCERT maintains over cyber threats , shielding against breaches and vulnerabilities . At the heart of the emblem, the lock stands as a potent symbol of security and resilience , representing MPCERT's unwavering dedication to fortify digital infrastructures . And an orange WiFi symbol , radiating strength and connectivity. This emblem not only underscores MPCERT'scommitment to combating cyber threats but also signifies its rolein fostering awareness and connectivity within the digital realm. The vibrant orange hue serves as a beacon of caution & strength, making individuals aware of the importance of cyber vigilance.

Thecolor palette predominantly features varying shades ofblue , evoking a sense of trust, stability, and integrity. From vibrant azure to deep navy, these hues mirror the team's depth of expertise and steadfast dedication to safeguarding digital assets .

The sleek font, 'Trajan Pro' underscores modernity and professionalism , echoing MPCERT's cutting-edge approach in combating cyber risks . Together , these elements epitomize MPCERT's mission to be the frontline guardians of digital safety.

Together, the elements form a dynamic emblem that conveys strength , vigilance , and reliability the hallmarks of MADHYA PRADESH Computer Emergency Response Team's unwavering commitment to cybersecurity.

[ भाग 1 2618

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2024

क्र. 1036-1974105-2024- पचास -2.- महिला एवं बाल विकास विभाग पत्र क्रमांक 683-1784165-2023- पचास-2, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा आदेशित " राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय के नियम 87 के तहत माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे ( सेवानिवृत्त ) को किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है " को प्रतिसंहृत ( Withdraw ) करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) , आदर्श संशोधन नियम 2022 ( मूल नियम 2016) के नियम 87 के उपनियम (2) केसाथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन हेतु तीन वर्ष के लिए राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति में अध्यक्ष पद पर माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे ( सेवानिवृत्त न्यायाधीश ) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश को मनोनीत करता है.

भोपाल , दिनांक 4 जून 2024

क्र. 1074-2055260.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(3)

(1) 1

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) सुश्री ऋचा भट्ट , JMFC

श्योपुर

(2) श्योपुर

No. 1074-2055260 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4 ) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the District

S. No.

Name of the Principal Magistrate & Designation (4)

Sushri Richa Bhatt , JMFC (1) 1

(3) Sheopur

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2) Sheopur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर , जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

निवाड़ी, दिनांक 29 मई 2024

क्र. 98 - वरि. शा.- कले.नि.-2024. मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक- 13-1-75- दो- अ ( 3 ) , दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री सतीश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , निवाड़ी को तहसील निवाड़ी एवं ओरछा के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी ( कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी ) नियुक्त करता हूं.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , निवाड़ी नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी ( कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी ) रहेंगे .

क्र. 99 - वरि. शा.-कले.नि.- 2024. मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक- 13-1-75- दो-अ ( 3 ) , दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री अनुराग निंगवाल , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पृथ्वीपुर को तहसील पृथ्वीपुर के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी ) नियुक्त करता हूं.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पृथ्वीपुर नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर ( बेदखली ) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी ( कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी ) रहेंगे .

अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर.

2619 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 7 मार्च 2024 क्र. 100- भू-अर्जन-2024

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची ( 1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ।

प्रस्तावित " बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धो से छुट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है । इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

-: अनुसूची (1) :-

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम/ नगर

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

6 3

5

4

2

बेडछा

14.732

खरगोन. झिरन्या

बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

कार्यपालन यंत्री, संसाधन जल संभाग खरगोन

-: अनुसूची (2):-

बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " ग्राम- बेडछा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूप्ति का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

273, 302/2/3 , 303/2 , 303/3 , 369/1 ,369/2 , 369/3 ,

14.732

369/4,369/ 5 , 369/6 , 389 , 392/1 , 392/2 , 394/2 ,

396/1/1,398/1 /1 , 397 , 399 , 400/1 , 400/2 , 400/3/1 ,

400/3/2 , 400/4 , 401/1 , 401/2

नोटः -भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1 2620

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

क्र. 99 - भू- अर्जन-2024

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के पत्र कमांक 1903/कार्य/ भू- अर्जन/बेडछा ता ./ 2023 , खरगोन दिनांक 30.05.2023 से " बेडछा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक -30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 (अ) की धारा -4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

: उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण म.प्र. शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ 16-15-(1 ) -2014- सात था . 2ए , दिनांक 29 सितम्बर , 2014 व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैं कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर , जिला- खरगोन एवं विहित प्राधिकारी म.प्र. शासन , राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

सार्वजनिक प्रयोजन

प०ह०नं०

तहसील

कं.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित अर्जनीय

भूमि का रकबा

(हे० में)

6

5

4

3

2

1

14.732

20

बेडछा

1 झिरन्या

बेडछा तालाब योजना शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु "

नोटः-

1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है ।

2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) एवं भू अर्जन अधिकारी , भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा , कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

2621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्र. क्र. 01 - अ-82-22-23-6473 श्योपुर, दिनांक 22 मई 2024

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन,विकास योजना ) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ ( अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत -03 गसवानी तहसील - विजयपुर,उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.86 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेहुला प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील विजयपुर ,उपखण्ड विजयपुर , जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकताहै !

अनुसूची

1.भूमिका वर्णन

(क) जिला

श्योपुर

विजयपुर (ख) तहसील

सेहुला (ग) ग्राम

0.86 हेक्टेयर

(घ) लगभग

भूमिका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

स.क्र.

भूमिका प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्व नम्बर

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्वअभिलेख अनुसार )

अर्जनका

क्षेत्रफल हेक्टेयर

में

4

3

2

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

251 /4

1 * 2 71/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

72/2

3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4 70/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

योग

1.

6

5

0.150

बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी

0.200

जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

0.210

जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

0.300

जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम सेहुला भूमि स्वामी

0.86

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीहोता है

3. उक्तभूमिके या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह , पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है ,कोछोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा 4. सकताहै ।

[ भाग 1 2622

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

/ विशेषः- धारा 40( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

प्र. क्र. 02- अ-82-22-23-6482

(भू- अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन ,विकास योजना ) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम फरारा प.ह.क्र. 45 राजस्व निरीक्षक वृत -03 गसमानी तहसील- विजयपुर,उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फरारा प.ह.क्र. 45 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील विजयपुर ,उपखण्ड विजयपुर , जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकताहै ।

अनुसूची

1.भूमिका वर्णन

(क) जिला

श्योपुर

(ख) तहसील

विजयपुर

फरारा

(ग) ग्राम

0.180 हेक्टेयर

(घ) लगभग

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

स.क्र.

भूमिका प्रकार

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार ) स्वामित्व का प्रकार

सर्व नम्बर

अर्जनका

क्षेत्रफल हेक्टेयर

में

6

3

5

4

2

1

0.150

1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

412/2

कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी

रामचरण पुत्र मोती जाति किरार

0.030

417

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

*?

निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी

0.180

योग

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहींहोताहै।

3. उक्तभूमिके या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह ,पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है।

4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है । / विशेषः- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है ! इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैA अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

2623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. 03 - अ-82-22-23-6480

(भू- अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना ) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत -03 गसमानी तहसील- विजयपुर ,उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 18.405 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील- विजयपुर ,उपखण्ड विजयपुर , जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है !

अनुसूची

1.भूमि का वर्णन

श्योपुर

(क) जिला

(ख) तहसील

विजयपुर

बिनेगा

(ग) ग्राम

18.405 हेक्टेयर

(घ) लगभग

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्वअभिलेख अनुसार )

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

6

5

3

4

2

326

1

0.470

जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि.बिनेगा भूदान भूमिस्वामी

कृषि भूमि

भू-दान भूमिस्वामी

327/1

2

0.052

कृषि भूमि

भू-दान कृषक

रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पताबिनेगा भू- दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू- दान कृषक

327/2

3

0.501

कृषि भूमि

भू-दान भूमिस्वामी

कुन्दन पुत्र सुक्खूजाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खूजाति चमार पता बिनेगा समान भागभूदान भूमिस्वामी

1.095

330/2

4

कृषि भूमि

गोपाल पुत्र कमलसिह जाति रावत पता दाउद पुर भू- दान कृषक

भू-दान कृषक

328

0.398

5

कृषिभूमि

भू-दान कृषक

रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू- दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा समान [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2624

                                                     भाग 2/3 भाग भू- दान कृषक
     6               भू-दान                          मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान
          329/1                 कृषि भूमि   0.731
                     कृषक                           भूमिस्वामी
                                                     लखन पुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2
                                                     भाग भूदान भूमिस्वामी मु. साबो बेवा ल्होरिया
                                                     जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी बैजू
     7     334       भू-दान
                                कृषि भूमि   1.108    पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान
                     कृषक                            भूमिस्वामी कमला, गुडडी नावा. पुत्रीया
                                                     ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2समान
                                                     भाग भूदान भूमिस्वामी
     8      307                             0.042    हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा
                    भूमि स्वामी कृषि भूमि
                                                     भूमिस्वामी
     9      306                                      हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा
                    भूमिस्वामी  कृषि भूमि   0.386
                                                    भूमिस्वामी
                    भूमिस्वामी                       तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति ओड पता विनेगा
    10     300/4    शासकीय      कृषि भूमि   0.585    भूमि स्वामीशासकीय पट्टे से
                      पट्टेसे
                   भूमिस्वामी                        छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता विनेगा
    11     300/6    शासकीय      कृषि भूमि   0.147    भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
                      पट्टे से
                                                     रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा
    12      291    भूमि स्वामी  कृषि भूमि   0.700    1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा
                                                     जातिचमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
                                                     गुलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता
    13      335     भूमि स्वामी कृषि भूमि   0.084
                                                    विजयपुर भूमिस्वामी
           336       भू-दान                          पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम
    14                          कृषि भूमि   0.041
                     कृषक                            भूदान भूमिस्वामी
           298                                       राजेश पुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता बिनेगा
    15               भू-दान     कृषि भूमि    0.481   भू- दान कृषक
पुर
                                                     रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा
    16     296      भूमि स्वामी कृषि भूमि    0.449   1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा
                                                     जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
                                                     चेऊराम पुत्र कुढेरी जाति गुर्जर पता बिगैना
    17     292      भूमि स्वामी कृषि भूमि    0.094
                                                     भूमिस्वामी
                                                     रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा
    18     295      भूमि स्वामी कृषि भूमि    0.167   1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा
                                                     जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
                                                     रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा
    19     294      भूमि स्वामी  कृषि भूमि   0.157    1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा
                                                     जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
                                                      कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा
                                                     समान भाग भूमि स्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां
    20    274/1     भूमि स्वामी  कृषि भूमि   0.094
                                                     स्वामी सुक्खूजाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि

2625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

21

0.157

भूमि स्वामी कृषि भूमि

274/2

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

271/1

0.209

भूमि स्वामी कृषि भूमि

22

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

23

0.397

भूमि स्वामी कृषि भूमि

271/2

साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमला, गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरियासर. माँखुद जातिचमार पता बिनेगा समान भाग भूमि

270

24

0.156

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

255

25

0.094

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

254

26

0.063

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

268

27

0.084

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

267

28

0.219

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

265

29

0.575

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुन्दन पुत्र सुक्खूजाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी

30

0.157

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

266/1

पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता विनेगा भूमि स्वामी तेजसिंह (वालिग) पिस्सूदोजा नावालिग पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी

0.188

31

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

266/2

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.784

263

32

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

275

0.333

33

कृषि भूमि

कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी

भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

2626

34

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.084

236/2

232

35

रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमि स्वामी मंजेश बेवा हरचरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा. पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा. पुत्री हरचरण सर. मॉ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान 1/3 भाग भूमि स्वामी

कृषि भूमि 0.439

भूमिस्वामी

200

36

सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह, चिरोजी सुघरसिंह, लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1 /2- समान भाग भूमि स्वामी

0.302

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

178

37

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

0.136

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

173

38

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह जाति गूजर पताबिनेगा भूमिस्वामी

0.400

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

172

39

कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी

0.081

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

40 177

कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी

0.094

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

41

सुल्तान अवतार पुत्र होतमसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

0.219

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

203

204

42

उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र

0.324

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

208

नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी

0.125

43

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 2627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

209

44

कृषि भूमि गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पताविजयपुर

भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पपता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी

0.449

भूमिस्वामी

45 184

कृषि भूमि विशम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड पता निवासी नेहरखेडा भूमि स्वामी

0.020

भूमिस्वामी

46

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

0.320

भूमि स्वामी कृषि भूमि

67/3

47

बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि.सेहुला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लूपुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/4065 भूमि स्वामी

0.888

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

65/2-

85

48

सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

0.805

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

49

चौंहू पुत्र दुरजन जाति सेहर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.500

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

64/2

50

सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता मन्जू लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

1.880

कृषिभूमि

भूमि स्वामी

64/4

अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पताबिनेगा भूमिस्वामी

0.141

51

कृषि भूमि

308 भूमिस्वामी

हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

18.405

योग

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है ।

2. नियम 4के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमिके या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला,लौह ,पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा

रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेषः- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2628

प्र. क्र. 04- अ-82-22-23-6476

(भू-अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन,विकास योजना ) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ ( अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत -03 गसमानी तहसील - विजयपुर , उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 1.41 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड-विजयपुर , जिला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकताहै ।

अनुसूची

1.भूमि का वर्णन

(क)जिला

श्योपुर

(ख) तहसील

विजयपुर

नेहरखेड़ा

(ग) ग्राम

1.41 हेक्टेयर

(घ) लगभग

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

स.क्र .

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्वअभिलेख अनुसार ) अर्जनका क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4 2

3

1197

1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

1207

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1208

3

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

1200

4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

6

5

0.170

नेतूरामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीतासर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

0.130

खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.100

खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.300

रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2 करई पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 2629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

5 1204

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

6 1039

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

योग 0.100

ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.610

वंठन, महेश पुत्रगण नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नक्टू जाति चमार पता नि. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी

1.410

1 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) में 2 . उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है । नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न 3. उद्भूत नहीहोता है। उक्तभूमिके या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह , पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहींहै ।

4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

प्र. क्र. 05- अ-82-22-23-6478

(भू- अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन , विकास योजना ) नियम 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है , कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण ) के लिये ग्राम धोबनी प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक वृत -03 गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 8.464 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्तपरियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम धोबनी प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी तहसील - विजयपुर ,उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

[ भाग 1 2630

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

अनुसूची

1.भूमिका वर्णन

(क)जिला

श्योपुर

विजयपुर

(ख) तहसील

धोबनी

(ग) ग्राम

8.464 हेक्टेयर

(घ) लगभग

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स.क्र. सर्वे     स्वामित्व का  भूमि का              हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
       नम्बर     प्रकार        प्रकार               (राजस्व अभिलेख अनुसार )

अर्जन का

क्षेत्रफल

हेक्टेयर

में

4

5

2

1 497/1

कृषि भूमि 0.026

3 भूमि स्वामी

6 बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि

2 497/2

कृषि भूमि 0.026

भूमि स्वामी

कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

497/3

3

कृषि भूमि 0.021

भूमि स्वामी

सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4 496

कृषि भूमि 0.092

भूमि स्वामी

सज्जन, ओमी, दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु. नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

495/2

5

0.011

कृषि भूमि

शासकीय पट्टेदार

नथुआ, प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादों प्रयागो, रामों पुत्रियां जादौ जाति किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

6 495/3

0.011

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी भाग 1 ]

2631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

7

478

कृषि भूमि 0.042

भूमि स्वामी

517

8

जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी राजो बेवा मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी बाबूलाल, द्वारिका प्रसाद ( बालिग ,ओमप्रकाश ना.बा पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीकिसन (नाबालिग) पुत्र देवीरामसरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी

0.283

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

510/1

सज्जन, ओमी. दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा.मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि. ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

0.0680

9 *

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

10 510/2

जगराम पुत्र मानसिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग सहोदी पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग मथुरा पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग भूमि स्वामी

कृषि भूमि 0.0680

शासकीय पट्टेदार

11 508/1

जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी

0.063

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

12

गयाबाई बेवा चिन्टू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.1810

भूमि स्वामी कृषि भूमि 507/1/1

13

जगराम पुत्र मानसिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग सहोदी पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग मथुरा पुत्री मान सिंह जाति धाकड़ पता धोबिनी 1/3 भाग भूमि स्वामी

0.1820

भूमि स्वामी कृषि भूमि 507/1/2

14 508/2

कृषि भूमि जादौं पुत्र चतुरा जाति धाकड पता ग्राम भूमिस्वामी

0.073

भूमि स्वामी

मु. चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमिस्वामी 2632

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

0.200

कृषि भूमि 503

15

भूमि स्वामी

कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण पता धोबिनी भूमि स्वामी

0.150

कृषि भूमि 646/1

16

भूमि स्वामी

बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

कृषि भूमि 646/2

17

भूमि स्वामी

कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.105 384

कृषि भूमि 18

भूमि स्वामी

रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमिस्वामी

0.249

कृषि भूमि 421

19

भूमिस्वामी

417

सुरेश कुमार क्रष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.137

20

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

*

हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबलिग पुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिग पुत्री रामचरण सर. माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु.कलावती बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमि स्वामी मुरारीपुत्र रामजीलाल मु.गयाबेवा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्टू 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी

0.742

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

36/2/3

21 (000)

प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमिस्वामी

0.251

471

कृषि भूमि 22

भूमिस्वामी

पुत्रगण पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 12 समान भाग भूमि स्वामी गिर्राज, अमरसिंह पुत्रगण जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गीता, जानकी , लीला , त्रिवैनी, पुत्रिया जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी वेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमि स्वामी

0.241

473

कृषि भूमि 23

भूमि स्वामी

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

0.094

कृषि भूमि 480

24

भूमिस्वामी

चरण पुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता भाग 1 ]

2633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

25 485

कृषि भूमि निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदार पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14

0.125

भूमि स्वामी

483

26

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

0.084

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

27 484

कृषि भूमि हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी

0.073

भूमि स्वामी

28 467/1

कृषि भूमि हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

0.363

भूमि स्वामी

लेटर

29 24/1

कृषि भूमि कमरलाल, कैलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा .देह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा, रेखा पुत्रीगण कासीराम जाति मेहतर पता सा.देह समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से

2.070

भूमि स्वामी

30 24/4/5 भूमि स्वामी

बैजन्ती बेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमि स्वामी

कृषि भूमि 0.209

31 22/4 भूमि स्वामी कृषि भूमि अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भूमि स्वामी

विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता

0.450 2634

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

486

32

नि. धोबनी भूमि स्वामी

0.052

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

33 516

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.109

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

34 34/4

कृषि भूमि ग्राम धोबिनी भू-स्वामी दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवसी

1.463

भूमि स्वामी

प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी

8.464

योग

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गई है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3. उक्तभूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला ,लौह ,पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4. कलेक्टर जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा , दिनांक 24 मई 2024 क्र. -7141-भू-अर्जन-2024-नस्ती क्र.14-2024 एलए

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची (1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित पहुच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची (1 ):-

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

ग्राम/ नगर

अर्जित की जाने

वाली भूमि का कुल

क्षेत्रफल (हे .में)

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

4

3

5

6

खण्डवा

मोरटक्का 6.580है.

टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा

इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बीसे ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

-:अनुसूची (2) :-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन. एच . 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु.

ग्राम - मोरटक्का की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

1

2

6.580

190/1, 189/1, 203 , 204 , 205/2, 208, 117/1, 114, 115 , 538, 537/2 , 537/3 , 539/2,805,804,806,801,792,800,793,797,796/1,796/2,795/1,795/ 2,775,776/

1,774/2,776/2,778 /3,778/1,778/ 2,777 / 1 , , 777 /2,779, 764/1

6.580

योग: - कुल खसरा 36

कुल रकबा-

नोट:- 1. भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

2636

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

क्र. -14-7142-भू-अर्जन-2024- नस्ती क्र.14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15 (1 ) / 2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय--2(अ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

जिला

अ.कं.

तहसील प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)

2

1

6

3

5

4

7

2

1

मोरटक्का 6.580

खण्डवा टप्पा-मांधाता तहसील-पुनासा

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

6.580

योग

नोट : -1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है ।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

2637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

क्र.-14-7150-2024- एलए - नस्ती क्र. 14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय-2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र . शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ -16-15 (1 ) / 2014 - सात-2 ए , दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2 (अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

जिला तहसील प.ह.नं. अ.कं.

2

3

4 1

सार्वजनिक प्रयोजन ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)

7

5

6

07 कोठी

1 खण्डवा टप्पा- मांधाता तहसील-पुनासा 1.135 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

1.135

योग

नोट : - 1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है । 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2638

क्र.-7151 -भू-अर्जन-2024- नस्ती क्र. 14-2024 एलए

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

- प्रस्तावित पहुंच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय -2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची (1) :-

जिला

तहसील

ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.मे)

1

3

4

खण्डवा

कोठी 1.135है.

2 टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

लोक निर्माण कार्यपालन यंत्री विभाग खंडवा संभाग खंडवा

इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बीसे ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00के निर्माण हेतु

-: अनुसूची (2) :-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन. एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु .

ग्राम- कोठी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

1

8/2/2,272

योग: - कुल खसरा 2

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में )

2

1.135है.

1.135है.

कुल रकबा-

नोटः- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

2639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

क्र.- 7152-भू- अर्जन-2024-नस्ती क्र.14-2024 एलए

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित पहुंच मार्ग की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय-2(अ) की धारा-4 •सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।

-: अनुसूची (1) :-

तहसील

जिला

ग्राम/ नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली भूमि का कुल

क्षेत्रफल (हे .में)

1

2

3

खण्डवा

मोरघडी धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

0.941है .

टप्पा- मांधाता तहसील पुनासा

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा

इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बीसे ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

-: अनुसूची (2):-

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के द्वारा प्रस्तावित इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन. एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु हेतु

ग्राम- मोरघडी की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

1

18, 19, 20, 23 , 24, 25 , 12/2 , 29/1 , 31

योग : - कुल खसरा 9

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

2

0.941

0.941

कुल रकबा-

नोटः- 1. भूमि का नक्शा(प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2640

क्र.-14-7153- एलए- 2024- नस्ती क्र. 14-2024 एलए

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु एक रेखण में आ रही निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) के अध्याय -2 (अ) धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1 )/2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर , 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय -2(अ ) धारा -4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन

प.ह.नं.

जिला

अ.कं.

तहसील

ग्राम का नाम

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)

7

6

5

3

4

2

1

2 मोरघडी 0.941

खण्डवा

1

टप्पा- मांधाता तहसील-पुनासा

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

0.941

योग

नोट : -1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है । 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, 2641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०901 /भू - अर्जन / 2024 दि० 12/3/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्त्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृतलये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

4

3

बर्ती

सतना

0.2880 है

रामपुर बाघेलान

6

5 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./ स ) संभाग सतना जिला सतना ( ग ० प्र०)

सतना जिले के अन्र्तगत रामपुर, सगौनी, तपा, बगहाई , रघुनाथपुर , रामनगर, गझियार, बर्ती, गढ़वा खुर्द, खोहर, रेहुटा मार्ग लम्बाई 35.92 कि.मी. की शेष लम्बाई 35 कि.मी सुगम आवागमन हेतु सड़क निर्माण । 2

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.- 264-भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम 2013 के नियमों एवं शर्तों के आधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है । अतः इस कारण अधिनियम की धारा -4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण कीआवश्यकता नही है , और इस कारण अधिनियम की धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेफल (हे०में)

तहसील

ग्राम

जिला

4 1

3

2

गोविन्दगढ़

रीवा

हुजूर

लगभग 12.00 हे०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

6

5

संभागीय प्रबंधक म० प्र० सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भरतपुर (भैसरहा ) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ वेव्हड शोल्डर डामरीकृत मार्ग का नव निर्माण बावत्

1. भूमि का नक्शा ( प्लान कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2642

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 मई 2024

क्रमांक / १९ ० / 833400 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन्

1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °52′30.000 " से 21 °52′39.352" उत्तर अक्षांश तथा 80 ° 21′33.507 " से 80°21′44.904 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बालाघाट

वनमण्डल दक्षिण बालाघाट (सा०)

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमिका वर्तमान मद 1

निजी भूमि तहसील परसवाड़ा

वन परिक्षेत्र - बालाघाट (सा०)

वनखण्ड की सीमाएँ

क्षेत्रफल (हेक्टर)

4.500

05(F)

सुकलदण्ड

सुकलदण्ड

योग उत्तर- आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 से 88 तक की वन सीमा।

पूर्व- आरक्षित वन खण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 88 से प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक और मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा और मुनारा क्रमांक 08 से आरक्षित वनखण्ड के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

4.500 2643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 - MPC030 / 2016 - BHO /Part- 1 / 411.No.8-112 /2008- FC दिनांक 06 जुलाई, 2018 एवं आदेश क्रमांक 6- MPC030/2016- BHO/Part - 1 /376 दिनांक 09 मई, 2019 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स, मेन रोड बालाघाट की स्वीकृत परियोजना मेंगनीज ओर खनिज के उत्खनन में प्रभावित 4.300 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट के आदेश क्रमांक / 1259 / ख.लि.- 02 /18 दिनांक 24.09.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार परसवाड़ा, जिला-- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

भोपाल , दिनांक 29 मई 2024

क्र. -990-833400-2022 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. - 990-833400-2022- दस-3.-, दिनांक 29 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2644

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

Bhopal, the 29th May2024

No./990/833400/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 21 °52'30.000 " to 21 ° 52'39.352 " North Latitude and 80 ° 21'33.507 " to 80° 21'44.904 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Balaghat

Tahsil - Paraswada

Forest Range - Balaghat ( Territorial ) Forest Division - South Balaghat (Territorial )

S.

Details of Land Included

Present head of land Forest Block Bouderies

Khasra No.

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Sukaldand Private Land Sukaldand

Area (Hectare)

4.500

05(P)

North Forest boundary from Pillar No. 86 to Pillar No. 88 of compartment no . 141 of Reserve forest block .

East- Artificial forest boundary from Pillar no. 88 of compartment no . 141 of Reserve Forest block to Pillar No. 1 and Pillar no . 1 to Pillar no . 2 of Proposed forest block.

South Artificial forest boundary of Pillar no . 2 to Pillar no. 5 of Proposed forest block .

West- Artificial forest boundary of Proposed forest block from Pillar no . 5 to Pillar no . 8 and from Pillar no . 8 to Pillar no . 86 of compartment no . 141 of Reserve forest block .

4.500

Total 2645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC030/2016 - BHO/Part - 1 /411 dated 06 July , 2018 and in lieu of 4-500 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Manganese Ore Khanij Uttkhanan of M/ s A.P. Trivedi Sons , Main Road, Balaghat , the above mentioned Non Forest Land of 4-500 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No.1259/ख.लि. -02/ 18 Dated 24.09.2018 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per Competent Revenue Officer report ( Certificated) of Tehsildar Paraswada, District Balaghat are as under.

1. Individual Rights : - There are no individual rights on the said land .

2. Community Rights : - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश

राजपत्र,

त्र, दिनांक 7 जून 2024

2646

7

थानासमान

थानासमान

थानासमान

थानासमान

थानासमान

थानासमान

थानाबिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

प्रस्तावितथाना

कानाम(थानेसे

जोड़ाजाना)

6

प्रस्तावितजोडेजानेवाले

थानाकानामएवंउससे

दूरी

थानासमानसे2कि.मी.

थानासमानसे2कि.मी.

थानासमानसे2.5कि.मी.

थानासमानसे2.5कि.मी.

थानासमानसे2.5कि.मी.

थानासमानसे2.5कि.मी.

थानाबिछियासे03कि.मी.

थानाबिछियासे03कि.मी.

थानाबिछियासे02कि.मी.

थानाबिछियासे03कि.मी.

थानाबिछियासे300मीटर

5

8किमी.

8किमी.

वर्तमानथाने सेदूरी

10कमी.

9किमी.

1.5किमी.

07से11किमी

07से11किमी

07से11किमी

07से11किमी

07से11किमी

07से11किमी.

रीवा,दिनांक30जनवरी2024

4

गडरिया

खड्डा,

रतहरा,

जिवली

भुण्डहा,

रीठी.

रतहरी,

जिवला,

उमरी,

खाम्हा,..

एसएएफचौराहासेगुढ़ चौराहाकापूर्वीक्षेत्र

मोहल्ला/ग्रामक्षेत्रकानाम

कार्यालय,कलेक्टरएवंजिलादण्डाधिकारी,जिलारीवा,मध्यप्रदेश

3

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

वर्तमानथाना

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

2

अधीक्षक

अनुभाग

नगरपुलिस

रीवाअनुभाग

1

क्र०

10.

11.

4.

1.

3.

6.

2.

5.

8.

7.

9.

क्रमांक१७७/न्यायिक/2024पुलिसअधीक्षकरीवाकापत्रकमांकपु.अ./रीवा/एसी-1/पी-4741ए/2024दिनांक17/01/2024.एवंम०प्र० शासनगृहविभागक्रमांकएफ-2(क)/9/08/बी-3/दोभोपालदिनांक30/07/2010एवंज्ञापक्रमांक समसंख्यक-एफ-2(क)/9/08/बी-3/दोभोपालदिनांक11/10/2004केतहतरीवामेंनएथानोंकेसृजन,स्थानीयआवादीकीवृद्धि भौतिकसंरचनाएवंअपराधोंकेपरिदृश्यमेंआयेबदलाओंकोदृष्टिगतरखतेहुएथानाकीसीमा/अधिकारक्षेत्रकापुर्ननिर्धारणहेतुसमीक्षाकी जाकरआमजनकीसुगमताकेलिएथानासीमाकापरिसीमनकेनिर्धारणकेलिएप्रस्तावआहुतकरस्थानीयजनप्रतिनिधिकेसुझावभी सम्मिलितकरजिलारीवाकेथानोंकेसीमाकापुर्ननिर्धारणहेतुसूचीपरिशिष्ट"अ"मेंसंलग्नप्रस्तावितसूचीथानासीमाकोयुक्तियुक्तकरने केलिएइसकार्यालयमेंप्राप्तप्रस्ताव,परआजदि./1/24कोम०प्र०शासनद्वारागठितजिलास्तरीयसनितिकेअनुशंसाउपरान्तदण्ड प्रक्रियाकीधारा2खण्ड-एसकेअनुरूपप्रदत्तशक्तियोकाप्रयोगकरतेहुये,मैंश्रीमतीप्रतिभापालकलेक्टरएवंजिलादण्डाधिकारीजिला रीवा(म०प्र०)एवंपदेनउपसचिव,मध्यप्रदेशशासनगृहविभाग,निम्नानुसारग्रामोंकोनवीनपुलिसथानाक्षेत्रोंमेंसम्मिलितकरतेहुए,थानोंकी सीमाकापुर्ननिर्धारणकरतीहूँ।

2647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

समान

समान

समान

समान

बिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

थानाबिछिया

500मीटर

चौकीशिवपुर्वा थानागोविन्दगढ़

2.5कि.मी.

02कि.मी.

02कि.मी.

थानाबिछियासे02कि.मी.

थानाबिछियासे01कि.मी.

थानाबिछियासे31कि.मी.

थानाबिछियांसे02कि.मी.

6किमी.

03कि.मी. 2.5कि.मी.

चौकीशिवपुर्वाथाना गोविन्दगढ़से 04किमी

12किमी

05कि.मी.

05कि.मी.

04कि.मी.

4किमी.

4किमी.

7किमी.

02से03कि.मी.

बदरांव

जोरी

लोही,

बढौडाटोला

रतहराब्रिजसेइटौरा बायपासमेनरोडमेनहर तकदक्षिणीभागएवंसमान ब्रिजसेरतहरारोडका उत्तरीभागकासम्पूर्णक्षेत्र कनौजा

लोहीब्रिजसेरतहराब्रिज

तकरिंगरोडकेपूर्वएवं

पश्चिमीभागजोक्षेत्र

कोतवालीथानामेआताहै।

गुढरोडसेलोहीब्रिजएवं उत्तरीभागकासम्पूर्णभाग जोकोतवालीथानाक्षेत्रमे आताहै। एस.ए.एफ.चौराहाभौरवमार्ग मेंपडनेवालेमोहल्ले01. बेलौहनटोला,मालवीमार्ग, बिछियातकियाहोतेहुएनदी चौराहेतकबाएँतरफकावह सम्पूर्णक्षेत्रजोथानासिटी कोतवालीरीवामेंआताहै

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

कोतवाली

रतहराब्रिजसेइटौरा बायपासबालारोडरतहरा ब्रिजसेपश्चिममेनहरतक कावहभागजोथाना कोतवालीमेआताहैसम्पूर्ण क्षेत्र।

बिछिया

सिटीकोतवाली

सिटीकोतवाली

सिटीकोतवाली

12.

13.

14.

15.

16.

17. सिटीकोतवाली

21.

20.

19.

18.

2648

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

सगरा

सगरा

थानाबिछिया

चौकीशिवपुर्वा थानागोविन्दगढ़

चौकीशिवपुर्वा थानागोविन्दगढ़

गोविन्दगढ़से

05किमी

चौकीशिवपुर्वाथाना

चौकीशिवपुर्वाथाना गोविन्दगढ़से 04किमी

1.5कि.मी.से2.5कि.मी.

थानासगरासे05कि.मी.

थानासगरासे07कि.मी.

13किमी

12किमी

09कि.मी.

10कि.मी.

03कि.मी.से 05कि.मी.

भुसुड़ी

धुरहेटी

ग्रामबरा-396,

ग्रामटिकुरी थानाअमहिया

01से1.5कि.मी.

2.5कि.मी.से04 कि.मी.

मेपंकज आजादनगर रेफरीजेशनऔरफर्स्टबेबीके बीचकीरोडकेदाहिनेतरफ अमरदीपमैरिजगार्डनमार्गमे के०के०पाण्डेयनर्सिंगहोम वंडरपब्लिकस्कूलसेहोते हुएविवेकानंदनगरकैप्सूल रोडसेचाणक्यनगरसे यूनियनबैंककेसामने

धोबियाटंकीसेपीटीएसरोड कापी.टी.एस.चौराहाहोते हुएदाहिनेतरफकासम्पूर्ण क्षेत्रजोअमहियाथानामें आताहैबाणसागरमोड़पी. टी.एस.कीबउण्ड्रीतकजेल कैंपसपीटीएसकैंपस,धोबिया टंकीसेगुढ़रोडकाबाये तरफकाक्षेत्रडाइट, नेहरूबस्तीपुलिसलाइन कैंपस,पुलिसलाइनकालोनी, ललपाश्रवणकुमारीस्कूलके पीछेग्राउण्डवालाभागएवं श्रवणकुमारीस्कूलमोड़ ललपासेरामनगरमोड़ ललपातक

अमहिया

बिछिया

विश्वविद्या०

विश्वविद्या०

बिछिया

22.

26.

24.

25.

23.

समान

27.

2649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

थानासेमरिया

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

थानासेमरिया

थानासेमरिया

चौकीशाहपुर

थानासेमरिया

थानासेमरिया

थानासेमरिया

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

चौकीमनिकवार

चौकीशाहपुर

थानासेमरिया

थानासेमरिया

थानासेमरिया

चौकीशाहपुर

चौकीशाहपुर

थानासेमरिया

थानासेमरिया

थानासेमरिया

थानासेमरिया

चौकीशाहपुर थानासेमरिया

कि.मी.

10कि.मी.

06कि.मी.

08कि.मी.

10कि.मी.

06कि.मी.

09कि.मी.

06कि.मी.

07कि.मी.

07कि.मी.

04कि.मी.

08कि.मी.

07कि.मी.

04कि.मी.

07कि.मी.

चौकीमनिकवारसे05

22कि.मी.

20कि.मी.

22कि.मी.

20कि.मी.

19कि.मी.

17कि.मी. 22कि.मी.

22कि.मी.

25कि.मी. 22कि.मी.

22कि.मी.

21कि.मी.

20कि.मी.

20कि.मी.

20कि.मी.

मकरवट

सोनौरी

डिहुली

रूपौली

बुठहाई

बम्हौरी

कपसा

अमरा

खड्डा

रहट

कंजी

सम्पूर्णक्षेत्र

संव

हर्दी

चौरा

गौरा

पीटीएसरोडतक,द्वारिका नगर,रवीन्द्रनगरकावहभाग जोथानासमानमेंआताहै

गुढ़

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा चोरहटा

चोरहटा

चोरहटा

42.

35.

41.

38.

39.

36.

32.

40.

31.

33.

37.

28.

30.

34.

29.

[ भाग 1

2650

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

सगरा

सगरा

बैकुन्ठपुर

कोतवाली

मनगवां

थानागुढ़

थानागुढ़

थानासगरा

थानासगरा

चौकीलालगांव थानागढ़

थानामंनगवां

थानामनगवां

थानाबिछिया

थानामनगवां

चौकीमनिकवार

थानामनगवां

चौकीमनिकवार थानामनगवां

चौकीमनिकवार थानामनगवां

थानारायपुरकर्चु

चौकीशिवपुर्वा थानागोविन्दगढ़

चौकीमनिकवार थानामन्गवां

थानामनगवांव गोविन्दगढ़

चौकीशिवपुर्वा थानागोविन्दगढ़

मी.

सगरा12कि.मी.

कोतवालीसे08कि.मी

सगरासे08कि.मी.

चौकीशिवपुर्वाथाना गोविन्दगढसे 07कि.मी.

थानागुढ़से06कि.मी.

थानागुढ़से05कि.मी.

थानासगरासे03कि.मी.

थानासगरासे01कि.मी.

थानाबिछियासे07कि.मी.

थानामनगवांसे10कि.मी.

थानाबैकुन्ठपुरसे03कि०मी०

थानामनगवांसे08कि.मी.

थानामनगवांसे11कि.मी.

चौकीमनिकवारसे04कि.

चौकीलालगांवथानागढ़से10 कि.मी.

थानारायपुरकर्चु०से03कि. मी.

चौकीमनिकवारसे06कि.मी.

चौकीमनिकवारसे02कि.मी.

चौकीमनिकवारसे09कि.मी.

चौकीमनिकवारसे05कि.मी.

चौकीमनिकवारसे09कि.मी.

12कि.मी.

15कि.मी.

12कि.मी.

23कि.मी.

13कि.मी.

20कि.मी.

20कि.मी.

24कि.मी.

20कि.मी.

30कि.मी.

15कि.मी.

26कि.मी.

25कि.मी.

25कि.मी.

25कि.मी.

30कि.मी.

14कि.मी.

20कि.मी.

18कि.मी.

20कि.मी.

20कि.मी.

खजुआमन

सोनारूपा

अमिलिया

पडरा

टटिहरा

करारी तमरादेश

उधरेगा

पतौता

अमिरिती

लखैया

बेलवाकुर्मियान

पुरास

सेदुरा

लौआकोठार

सिगटी

जरहा

महुली

अमवा05

पांती

गौराअमिलिहा

सगरा

गुढ़ गुढ़

गुढ़

गुढ़

गुढ़

गुढ़

रायपुरकर्चु०

मनगवा/गंगेव

मनगवा/गंगेव

रायपुरकर्चु०

रायपुरकचु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रायपुरकर्चु०

रीवा

मुख्या०

उपपुलिस अधीक्षक

62.

63.

61.

60.

56.

59.

55.

58.

57.

52.

50.

54.

51.

53.

49.

48.

46.

47.

44.

45.

43.

2651

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 7

जून 2024

भाग 1 ]

बैकुन्ठपुर

थानागढ़

थानामनगवॉ

चौकीमनिकवार थानामनगवॉ

चौकीलालगांव

चौकीलालगांव थानागढ़

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा।

गंगेवथानामनगवॉ

गंगेवथानामनगवॉ

गंगेवथानामनगवाँ

कि०मी०

कि०मी०

05कि.मी.

05कि.मी.

03कि.मी.

06कि.मी.

05कि.मी.

03कि.मी.

थानामनगवोंसे05कि०मी०

चौकीमनिकवारथानामनगवाँ से07कि०मी०

थानाबैकुन्ठपुरसे07कि०मी०

चौकीगंगेवथानामनगवोंसे06

चौकीगंगेवथानामनगवोंसे06

चौकीगंगेवथानामनगवोंसे05 कि०मी०

चौकीलालगांवथानागढ़से10 कि.मी.

चौकीलालगांवथानागढ़से10 कि.मी.

10कि.मी. 07कि.मी.

10कि.मी.

10कि.मी.

15कि.मी.

10कि.मी.

16कि.मी.

08कि.मी.

07कि.मी.

10कि.मी.

12कि.मी.

10कि.मी.

25कि.मी.

15कि.मी.

16कि.मी.

18कि.मी.

उंचाटोला

मर्जादपुर कौआढान

सोनवर्षा

सथिनी

दुबगवां

बुसौल बेलवापैकान

पुरवा

बेलवाबड़गैयान

बेल

फूल

रौरा

धवैयाफौज

टिकुरी-37

मनगवां

मनगवां

मनगवां

मनगवां

मनगवां मनगवां

मनगवां

गढ़

गढ़

गढ़

लालगांव

बैकुन्ठपुर

बैकुन्ठपुर

रायपुरकुर्च०

रायपुरकुर्च०

गढ़/चौकी

एसडीओपी

मनगवां

अनुभाग

अनुभाग

एसडीओपी

मनगवां, सिरमौर

77.

78.

76.

74.

75.

72.

71.

69.

66.

70.

67.

68.

65.

64.

73.

[ भाग 1

मध्यप्रदेशश राजपत्र,

दिनांक 7

जून 2024

2652

चौकीरघुनाथगंज थानामनगवा। चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज चौकीरघुनाथगंज थानाडभौरा
 02कि.मी.       06कि.मी.      07कि.मी.       07कि.मी.      08कि.मी.      04कि.मी.       06कि.मी.      06कि.मी.      08कि.मी.      07कि.मी.       07कि.मी.      08कि.मी.    09कि.मी.       09कि.मी.
  10कि.मी.      15कि.मी.      15कि.मी.       15कि.मी.      13कि.मी.       15कि.मी.      13कि.मी.    14कि.मी.        15कि.मी.     12कि.मी.       13कि.मी.       14कि.मी.      15कि.मी.     16कि.मी.
पथरहा      तिवरिगवां                                                 मनिकवारनं0-2     कोलहा         डिलहा        सिलपरी            दुबहा        दुअरा269से275 डगडौआ         अमवा         कोटवाखास
                                                                                                                                                                                          पनवार
मनगवा                                                                                                                                                 थानामनगवां    थानामनगवां    थानामनगवां
                                                                                                                                                चौकीमनिकवार   चौकीमनिकवार   चौकीमनिकवार

चौकीमनिकवार

थानामनगवां

चौकीमनिकवार थानामनगवां

चौकीमनिकवार

थानामनगवां

चौकीमनिकवार थानामनगवां

चौकीमनिकवार थानामनगवां

चौकीमनिकवारकछिगवां थानामनगवां

चौकीमनिकवारभौवार थानामनगवां

चौकीभनिकवार थानामनगवां

चौकीमनिकवारअतरैला थानामनगवां

एसडीओपी

92.

91.

88.

86.

85.

87.

89.

82.

84.

90.

81.

83.

79.

80.

2653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाअतरैला

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाअतरैला

थानाडभौरा

थानाअतरैला

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

थानाडभौरा

02किमी

10किमी

09किमी

09किमी

07किमी

04किमी

12किमी

03किमी

02किमी

03किमी

07किमी

14किमी

08किमी

06किमी

13किमी

12किमी

15किमी

15किमी

04किमी

05किमी

12किमी

15किमी

05किमी

07किमी

08किमी

09कि.मी.

08किमी

09कि.मी.

09कि.मी.

09कि.मी.

थानाडभौरा10कि.मी.

12किमी

12किमी

16किमी

12किमी

13किमी

14किमी

16किमी

22किमी

12किमी

22किमी

20किमी

15किमी

10किमी

11किमी

12किमी

15किमी

14किमी

24किमी

21किमी

16किमी

07किमी

08किमी

12किमी

10किमी

17किमी

21किमी

18कि.मी.

16कि.मी.

16कि.मी.

16कि.मी.

16कि.मी.

टिकैतनपुर्वा

अग्निहोत्रिटोला

कोटवाखास

मोहनईयाप्लाट

रघुनाथपुरकछरहा

पलटन्नपुर

गहिलवार

कोलहा

गींजातर

बगरिहा

निबिहनटोला

पतिहनपुर्वा

किटहा बौसड़वा

सेमरिया

बरहुला

हरदौली

छिपिया

कोल्हुआ

खान्धू

बधईकीपाटी

बौसड़

कोटवागोविन्दसिंह

ओवरी

कोटा

तिलौ

कोटवाकैमोदसिंह

बौसड़

दोंदर

टिकरी

तुर्कापाल्हर

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

पनवार पनवार

पनवार

पनवार

पनवार

अनुभाग

डभौरा

122.

123.

121.

120.

118.

112.

119.

114.

115.

116.

117.

106.

109.

110.

113.

105.

107.

111.

102.

104.

103.

101.

108.

100.

3.

98.

97.

99.

96.

94.

95.

2654

मध्यप्रदेशप्रदेश राजपत्र,

दिनांक

क 7 जून 2024

[ भाग 1

गढ़

सोहागी

सोहागी

थानागढ़

थानाजवा

थानासगरा

थानासगरा

थानासगरा

थानासगरा

थानाअतरैला

चौकीलालगाव

चौकीलालगांव गढ़

चौकीलालगांव

थानाअतरैला

थानाअतरैला

चौकीत्योथरथाना

चौकीत्योथरथाना सोहागी

चौकीत्योथरथाना

प्रतिभापाल,कलेक्टरएवंजिलादण्डाधिकारी.

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

कि.मी.

12कि.मी.

12कि.मी.

13कि.मी.

6कि.मी.

8.6कि.मी.

8.7कि.मी.

10कि.मी.

06किमी

8.5कि.मी.

06किमी

06किमी

थानाजवासे06किमी

चौकीत्योथरथानासोहागीसे

चौकीत्योथरथानासोहागीसे5

चौकीत्योथरथानासोहागीसे6 कि.मी.

16कि.मी.

12किमी

22कि.मी.

12कि.मी.

8.6कि.मी.

11कि.मी.

18कि.मी.

15कि.मी.

18कि.मी.

11किमी

11किमी

15कि.मी.

10कि.मी.

17कि.मी.

बदरकोल

खरिहानी

मुडियारी

रामनगर

दुबगवां

झिरिया

कोनियाकलां

सथिनी

कुठिला

बेलवाबडगईयान

रौरा

पांती

पांतीसरनामसिंह

रौराउनमूलन

पनवार जवा जवा जवा

पनवार पनवार

बैकुण्ठपुर बैकुण्ठपुर

अतरैला

बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर

बैकुण्ठपुर

अनुभाग

सिरमौर

एसडीओपी

132.

136.

134.

131.

137.

128.

135.

130.

133.

129.

127.

126.

125.

124.

नवसृजितथानोंमेंउपरोक्तानुसारतालिकाक्रमांक04मेंअंकितग्रामोंकोतालिकाक्रमांक07मेंउल्लेखितनवीनपुलिसथानाक्षेत्रों मेंसम्मिलितकिएजातेहैं।उक्तनवसृजितथानोंकेसंचालन/संपादनवकार्यतथाप्रकियाहेतुसमय-समयपरशासनद्वाराजारी आदेशों/निर्देशों,परिपत्रोंएवंविनियमोंकाविधिकप्रावधानोंकेअन्तर्गतनिहितउदृश्योंहेतुकार्यप्रारम्भकरनेकेलिएएतद्द्वाराअधिसूचित कियाजाताहै।मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाउनकेआदेशानुसार।

2655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला भिण्ड , मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू-3 - एस.डब्लू-5317-2024

भिण्ड, दिनांक 30 मई 2024

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रं. 01/1770880 / 2023 / बी-3 / दो दिनांक 06.05.2024 के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 973/1974 का सरल क्रमांक-2 की धारा-2 के खण्ड- एस , में प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक- एफ / 02 (क) 9 / 08 / बी-3 / दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुक्रम में तथा मध्यप्रदेश गृह (पुलिस)शासन पत्र विभाग मंत्रालय भोपाल के क्रमांक / 01 /1770880/ 2023 / बी-3 / दो, भोपाल दिनांक 02.01.2024 व पत्र क्रमांक / 03 /1770880/ 2023 / बी-3 / दो दिनांक 06.05.2024 के पालन में जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक में सर्वसहमति से लिये गये निर्णय अनुसार मैं. संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला भिण्ड निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए जिला भिण्ड में निम्नानुसार गॉवों / कॉलोनी को लोक सुविधा की दृष्टि से अन्य थाना / चौकियों में पुनर्निर्धारण कर सम्मिलित करता हूँ ।

अतः मध्यप्रदेश राजपत्र (गजट) में प्रकाशित किये जाने हेतु पुनर्निर्धारण निम्नानुसार है:-

कं

गांव / कॉलौनी का

वर्तमान थाना/ चौकी

गांव / कॉलौनी का नाम

03

02

01

अन्य थाना / चौकी जिसमें पुनर्निर्धारण किया जाना है

04

देहात

ऊमरी

बीच का पुरा 1.

देहात

ऊमरी

परसोना 2.

नयागांव

ऊमरी

पेवली

3.

गोहद

अन्नायच 4.

थाना मौ (चौकी झांकरी )

गोहद

कलियानपुरा (कल्यानपुरा 5.

थाना मौ (चौकी झांकरी )

गोहद

श्यामपुरा 6.

थाना भौ (चौकी झांकरी)

थाना मौ (चौकी झांकरी )

गोहद

हनुमतपुरा 7.

ऊमरी

नयागाव

ईश्वरी

8.

गौहद चौराहा

गोरमी

सौंधा

9.

गौहद चौराहा

गोरमी

मानपुरा 10 .

गौहद चौराहा

गोरमी

11. धीर सिंह का पुरा , पीपरपुरा

अटेर

पावई

12. रिदौली (रिदौली पुरा, मठी पुरा)

अटेर

पावई

रमटा (रमटा कालौनी) 13 .

मेंहगांव

बरासों

अजनौल 14.

बरासों

सिलौली 15 .

मेंहगांव

भारौली

अमायन

कुपावली 16.

2656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

17.          धौरका                अमायन
18.          सोई                    फूप
19.          जनौरा                  फूप
20.        कल्याणपुरा               फूप
21.          बौरेश्वर               फूप

[ भाग 1

बरासों
सुरपुरा
सुरपुरा
सुरपुरा
सुरपुरा
गोहद

गोहद चौराहा

22 . चिन्कुपुरा (रूध्रसरकार)

एण्डोरी 23.

ऐठपुरा

विशवारी

एण्डोरी

24.

एण्डोरी 25.

सुहांस

अटेर

26.

जलपुरा

अटेर

27.

जलपुरी

दैपरा गोहद चौराहा

गोहद चौराहा

गोहद चौराहा

सुरपुरा

सुरपुरा

पावई

अटेर 28 .

अटेर

29. सोनेलाल का पुरा

अटेर

चक गोहदूपुरा BO.

सुरपुरा

सुरपुरा

दबोह

आलमपुर

31 .

लडसापुरा

संसीगढ दबोह

आलमपुर

32.
                                      भारौली                        बरासों
33 .          मल्लपुरा
             अजनोज                     बरासों                      मेंहगांव
34.
             सिलौली                    बरासों                      मेंहगांव
35.
             कुपावली                  अमायन                        भारौली
36 .
              धैरका                   अमायन                         बरासों
37.
                                                                   मेंहगांव

गोहद चौराहा

श्यामपुरा 38.

मेंहगांव

गोहद चौराहा

39.          जेतपुरा
40.          विजयपुर                  बरोही                       मेंहगांव
41.          लाढमपुरा                 बरोही                       मेंहगांव
42.           रायपुर                  बरोही                       मेंहगांव
43.                                   बरोही                       मेंहगांव
          गोना हरदासपुरा
             कतरौल                     मौ                         मेंहगांव
44.
45.          दंदरौआ                    मौ                         मेंहगांव
46.          पडकोली                     मौ                        मेंहगांव
47 .          चिरोल                    मौ                         मेंहगांव
48.           चन्देनी                 पावई                        गोरमी
            पचेरा गोरमी               पावई                        गोरमी
49.
             डिडोना                   पावई                        गोरमी
50.

संजीव श्रीवास्तव , जिला दण्डाधिकारी .

2657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जून 2024

क्रमांक- एफ -3 / 98 / 2012 / 32:: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 ( क्रमांक -1 सन् 2012) की धारा 19 की धारा 23-' क' " की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1937 / उपा/ टीसी / 49 / 201 दिनांक 27/05/2020 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है :-

अनूसूची

क.

ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना मे निर्दिष्ट भू-उपयोग

प्रारंभिक सूचना के अनुसार खसरा कं.

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपांतरण उपांतरित भू-उपयोग पश्चात

वर्ष 2022-23 के पी-2 फार्म के अनुसार खसरा कं.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0.692

878/1

878/1

बिजलपुर

10.513 हेक्टेयर

आवासीय एवं मार्ग

0.392

878/2 878/2

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनकि एवं मार्ग

919/1/2/2 0.951

919/1/2

1.960

919/2 919/2/2

0.262

921/1/2/1 ,

921/1, भाग .

921/1/2/2,

921/1/3 ,

921/1/4

888

0.745

888

0.628

877/2 877/2/2

877/1

0.651

877/1

0.258

887/1/1

887/1/1 2658

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

887/2     887/2       0.162
920       920/2       3.812
921/3/1921/3/1/2      0.108   2.026                वाणिज्यिक
                              हेक्टेयर             एव मार्ग
921/3/2

921/3/2 0.348

0.348

921/3/3 921/3/3

0.348

921/3/4 921/3/4

0.348

921/3/5 921/3/5

0.526

922/2 922/2

0.440 2 पिपल्याराव 213/1 213/1/4

213/2

1.343

213/2

कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनकि एवं मार्ग

1.783 हेक्टेयर

वाणिज्यिक एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनकि एवं मार्ग

14.322 हेक्टेयर

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 34,29,40500 /-( चौतीस करोड़ उन्तीस लाख चालीस हजार पॉच सौ रूपये मात्र ) दिनांक 27/04/2024 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2) जिला- इंदौर के चालान क्रमांक-051 / 9999999 / 0217 / 03 / 24 / 000519 राजकीय कोष में जमा कर दी है । द्वारा जिला कोषालय

2. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर . के . कार्तिकेय , उपसचिव.

2659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2024

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B- 1593- दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 1595- दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2024

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. A-3697-दो-2-46-2023 . श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 1597- दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए) 19-03- इक्कीस ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A-3691-दो-2-15-2019.- श्री एम.के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं19 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 1591- दो- 2-73-2021. श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 1 से 2 जून 2024तक, दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

2660

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के . जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3693- दो-2-23-2020.- श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 28 मई से 1 जून 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के.एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के.एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3695- दो- 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र . C-3988-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 15 से 17 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3990-दो- 2-35-2023.- श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 8 से 10 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-3992-दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 20 से 25 मई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

2661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

जबलपुर, दिनांक 24 मई 2024

क्र. A-3932-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 20 से 25 मई 2024 तक, छः दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A-3935-दो- 2-5-2024.- श्री मधुसूदन मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3939-दो-2-57-2021. श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

क्र. A- 3941-दो- 2-6-2024.- श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 2 से 6 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 1774-दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 1776-दो- 2-61-2023.- श्री कृष्णदास महार , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 मई से 1 जून 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 मई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित कियाजाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 1778-दो- 2-34-2019. श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नर्मदापुरम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए ) 19-03-इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 2 नवम्बर 2021 से 1 नवम्बर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

2662

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2024

क्र. C-4186-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4188-दो-2-34-2023. श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 29 जून से 6 जुलाई 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र सिंह तोमर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र सिंह तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-4190-दो-2-32-2018.- श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए) 19-03-इक्कीस ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-4192-दो- 2-34-2019.- श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय, नर्मदापुरम को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 15 मई 2024

क्र. 2319 - स्था.- श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 29अप्रैल 2024 तक, कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो मुख्य ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

2663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

मुख्यपीठ रिक्त उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर 7. श्री विश्वास जोशी , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या. ) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) खण्डपीठ ग्वालियर . जबलपुर पद पर जबलपुर, दिनांक 4 मई 2024

8. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यपीठ रिक्त आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) खण्डपीठ ग्वालियर. जबलपुर पद पर

खण्डपीठ रिक्त

9. श्री एन. के. हत्तीमारे , एडमिनिस्ट्रेटिव

आफिसर (न्या. ) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) खण्डपीठ इंदौर. इंदौर पद पर

मुख्यपीठ रिक्त

जबलपुर पद पर

10. श्री प्रवीण नारायण ताम्बोली , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) मुख्यपीठ जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त

पद पर

इंदौर

11. श्री संजय चित्रकार, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) खण्डपीठ इंदौर.

क्र. B -1438.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्यायिक) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम) के पद पर 7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स 56100-177500 (रुपये 15600-39100 + ग्रेड पे रू . 5400 छठवें वेतनमान) में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. यदि निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी तथा असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी:-

पदोन्नति पर टीप

क्र. नाम एवं स्थान

पदस्थापना

जबलपुर , दिनांक 21 मई 2024

का स्थान

(4)

(3)

(1) (2)

मुख्यपीठ रिक्त

जबलपुर पद पर

1. श्री श्रीराम भारद्वाज , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) मुख्यपीठ जबलपुर.

मुख्यपीठ रिक्त

जबलपुर पद पर

2. मोहम्मद इरफान , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) मुख्यपीठ जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त

ग्वालियर पद पर

3. श्री यू.के. भेलसेवाले , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या. ) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) खण्डपीठ ग्वालियर.

खण्डपीठ रिक्त

क्र. B - 1724.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट एवं ज्यूडीशियल स्टैस्टिकल राइटर , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर/ खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या. ) के रिक्त पदों पर मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर/ खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति 7 वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 (रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4800 छठवें वेतनमान) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर (3) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी :-

4. श्री अजय कापरे , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या. ) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर) ग्वालियर पद पर खण्डपीठ ग्वालियर.

पदोन्नति पर टीप

नाम एवं स्थान

क्र.

पदस्थापना

मुख्यपीठ रिक्त

का स्थान

जबलपुर पद पर

5. श्री सुनील मोघे , एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या.) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) खण्डपीठ ग्वालियर.

(4)

(3)

(1) (2)

रिक्त

मुख्यपीठ

मुख्यपीठ रिक्त

पद पर

जबलपुर

जबलपुर पद पर

6. श्रीमती वसुंधरा मांढरे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्या. ) (मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) खण्डपीठ ग्वालियर.

1 . श्री सुशील कुमार तिवारी , सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

2664

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

2.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री बी.एल. कुशवाहा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

3.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर मोहम्मद साबिर, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

4.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्रीमती मुक्ति मित्रा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

5.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्रीमती ज्योत्सना वाघ, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

6.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्रीमती कामिनी वर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

7.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री स्वदेश कुमार जैन, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

8.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्रीमती प्रीति सग्गर , सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

9.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

कु. नवाज मरफतिया, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

10.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्रीमती ऊषा किरण स्वामी, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

11.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री संजय गायकी, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

12.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री विपिन पाण्डे, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

13.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्रीमती मनीषा पाल , सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

14.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्रीमती श्रीयुता चव्हाण, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

15.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर .

16.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री मैथ्यू मीनू पोथन, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

रिक्त 17.

पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्री सुशील कुमार वैद्य, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

18.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री एम. के. श्रीवास्तव, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

19.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्रीमती मधु सोनी, सीनि. ज्यूडी . असि. , खण्डपीठ इंदौर.

रिक्त 20.

पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री विजय शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

21.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्रीमती इशरत बानो, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर .

22.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ इंदौर

श्री राकेश कुमार मेहता , सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

23.

रिक्त पद पर

मुख्यपीठ जबलपुर श्री मनीष कुमार साहू, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

24.

खण्डपीठ ग्वालियर

रिक्त पद पर श्री पशुपति नाथ झा, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

25.

रिक्त पद पर

खण्डपीठ ग्वालियर श्री कुंजबिहारी दुबे, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

26.

खण्डपीठ ग्वालियर

रिक्त पद पर श्री राकेश कुमार शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

रिक्त 27.

पद पर

इंदौर खण्डपीठ श्री राजू लक्ष्मण चव्हाण, ज्यूडीशियल स्टैटिस्टिकल राइटर, खण्डपीठ इंदौर.

2665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2024

भाग 1 ]

रिक्त

खण्डपीठ

28. श्री महेश आ. श्री जगन्नाथ

पद पर

इंदौर

करें. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं अथवा असहमति व्यक्त करते हैं तो उनकी पदोन्नति निरस्त मानी जावेगी:-

प्रसाद विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , खण्डपीठ इंदौर.

पदोन्नति पर टीप

क्र.

नाम एवं स्थान

पदस्थापना

रिक्त

29.

मुख्यपीठ

का स्थान

पद पर

जबलपुर

(4)

(3)

(1)

(2)

श्री दीपक कुमार नामदेव, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

रिक्त

1.

मुख्यपीठ

खण्डपीठ रिक्त

30.

पद पर

जबलपुर

ग्वालियर पद पर

श्री जय जालंधर धारिया , ज्यूडी.प्रूफ. रीडर (इंग्लिश) , मुख्यपीठ जबलपुर.

श्री दीपक कुमार गुप्ता, सीनि. ज्यूडी. असि.. मुख्यपीठ जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त

2.

रिक्त

31.

ग्वालियर पद पर

पद पर

खण्डपीठ ग्वालियर

श्री पी.के. विश्वकर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

श्री दिनेश सिंह, सीनि. ज्यूडी. ट्रासलेटर, मुख्यपीठ जबलपुर. (वर्तमान में खण्डपीठ ग्वालियर में संलग्न)

खण्डपीठ रिक्त

32.

ग्वालियर पद पर

रिक्त

खण्डपीठ

3.

पद पर श्री शशीष कुमार अग्रवाल, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

इंदौर

श्री अरविंद ओंकार जामनिक, स्टाम्प रिपोर्टर ( न्या. ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

33.

खण्डपीठ ग्वालियर

रिक्त पद पर

मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल.

श्री दिनेश कुमार तिवारी, सीनि. ज्यूडी. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

खण्डपीठ रिक्त

34.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर

ग्वालियर पद पर

श्रीमती लता विजय शर्मा, सीनि. ज्यूडी. असि. ,

मुख्यपीठ जबलपुर,

इंदौर, दिनांक 25 मई 2024

क्र. अवकाश 874.- श्री अफसर जावेद खान, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ), इंदौर को दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2024 तक, कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अफसर जावेद खान यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , इंदौर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 1726.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित ज्यूडीशियल प्रुफ रीडर (इंग्लिश ) , सीनियर ज्यूडीशियल ट्रांसलेटर, स्टाम्प रिपोर्टर (न्या. ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या. ) के रिक्त पदों पर मुख्यपीठ जबलपुर/ खण्डपीठ इंदौर/खण्डपीठ ग्वालियर की स्थापना पर पदोन्नति 7 वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 (रुपये 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4800 छठवें वेतनमान) में अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम नंबर (3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , अनूप कुमार त्रिपाठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 June 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-06-07.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-06-07.23.Ordinary.