शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2024- ज्येष्ठ 31 , शक 1946
क्रमांक 154]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2024
क्रमांक एफ 1-1-1-0001 /2023 / 22/पं. - 1 , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 ( क्रमांक 1 सन् 1994 ) की धारा 69 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ( ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 में संशोधन प्रस्तावित करती है , जोकि उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा ( 3 ) द्वारा अपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 15 मार्च 2024 को पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है अर्थात
संशोधन
उक्त नियमों में : -
1. नियम 5 के पश्चात नियम 5- क अन्तः स्थापित किया जाएं, अर्थात
5- क अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया जिस जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव सेवारत था, उस जिला पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों में संबंधित प्रवर्ग का पद रिक्त न होने की स्थिति में अन्य जिले में जहां संबंधित प्रवर्ग में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त हो , पात्रता अनुसार नियुक्ति दी जा सकेगी। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद वाली जिला पंचायत को संबंधित का आवेदन प्रेषित किया जावेगा।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जून 2024
No. F1-1-1-0001-2023 / 22 /P -1 , The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat services ( Gram Panchayat Secretary , Recruitment and conditions of Services) Rules 2011 , Which the state government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub- Section ( 1 ) of Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 ( NO 1 of 1994) , is hereby published as required by Sub - Section (3) of section 95 of the said Act namely : -
AMENDMENT
In the said Rules : -
1 after Rules 5 , the following rule shall be inserted , namely: -
" 5 - A . Conditions of Compassionate Appointment . In the event that the post of the concerned category is not vacant in the Gram Panchayat under which the Gram Panchayat Secretary was serving , in other districts where the post of Gram Panchayat Secretary is in the concerned category , If there is vacancy , appointment can be given as per eligibility . In this regard , the Panchayat Raj Directorate will send the application of the concerned to the District Panchayat for the vacant post of Gram Panchayat Secretary
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुशरे , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.