वध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, रविवार, दिनांक 30 जून 2024-आषाढ़ 9, शक 1946
क्रमांक 165]
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जून 2024
क्र. एफ 20-1-2018- पच्चीस-3 .- राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-20-02-2013-3- पच्चीस , दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 द्वारा गठित जनजातीय मंत्रणा परिषद् को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश जनजातीय मंत्रणा परिषद् नियम, 1957 के नियम क्रमांक-3 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को जनजातीय मंत्रणा परिषद् के सदस्य के रूप में नामांकित करते हुए मंत्रणा परिषद् का पुनर्गठन करता है : -
1 डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
2 डॉ. कुँवर विजय शाह, मंत्री, जनजातीय कार्य
3
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
सदस्य
श्रीमती सम्पतिया उइके, विधायक, 107 मण्डला, जिला मण्डला
4
सदस्य
सुश्री निर्मला दिलीप सिंह भूरिया, विधायक, 195 पेटलावद, जिला झाबुआ
5
सदस्य
श्री नागर सिंह चौहान, विधायक, 191 अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर
6 श्रीमती राधा रविन्द्र सिंह, विधायक, 79 चितरंगी , जिला सीधी
7 श्री ओमप्रकाश धुर्वे, विधायक, 103 शहपुरा, जिला डिण्डौरी
8 श्री कुंवर सिंह टेकाम, विधायक, 82 धौहनी, जिला सिंगरौली
9 श्री जयसिंह मरावी, विधायक, 85 जैतपुर, जिला शहडोल
10
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
श्री शिवनारायण ज्ञानसिंह, विधायक, 89, बांधवगढ, जिला उमरिया
11 श्री कमल मर्सकोले, विधायक, 114 बरघाट, जिला सिवनी
12
सदस्य
सदस्य श्रीमती मनीषा सिंह, विधायक, 84 जयसिंहनगर, जिला शहडोल
सदस्य श्री महेन्द्र सिंह केशर सिंह चौहान, विधायक, 133 भैंसदेही, जिला बैतूल
13
सदस्य श्रीमती गंगा सज्जन सिंह उइके, विधायक, 132 घोड़ाडोंगरी , जिला बैतूल
14
329 330
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2024
15 सुश्री मंजु राजेन्द्र दादू, विधायक, 179 नेपानगर, जिला खण्डवा सदस्य 16 श्री कालुसिंह ठाकुर, विधायक, 200 धरमपुरी , जिला धार सदस्य 17 श्री श्याम बर्डे , विधायक, 189 पानसेमल , जिला खरगोन सदस्य 18 डॉ. रूपनारायण मांडवे , जिला मण्डला सदस्य 19 श्री कालुसिंह मुजालदा , जिला धार सदस्य 20 श्रीमती उर्मिला भारती, जिला छिन्दवाड़ा सदस्य
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग इस परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे. जनजातीय मंत्रणा परिषद् नियमावली, 1957 के नियम 4( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सरल क्रमांक 18, 19 एवं 20 पर अंकित अशासकीय सदस्यों की पदावधि उनके परिषद् में मनोनयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक रहेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मीनाक्षी सिंह, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.