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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) मध्‍यप्रदेश चिकित्‍सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018...

Published 02 July 2024

Department
तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार
Type
Extraordinary
Gazette no.
168
Identifier
in.gazette.madhya.2024-07-02.168.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेश शास

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सत्यमेव ज

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024-आषाढ़ 11 , शक 1946

तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ- 14-17-2007- बयालीस (1 ) .- मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम , 2018 में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

1. नियम 2 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -

(क) " अनिवासी भारतीय " का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 115 - ग के खण्ड (ङ) में उसके लिए दिया गया है. " .

2. नियम 2 के खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

(भ) "भारत की विदेशी नागरिकता " से अभिप्रेत है, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 के खण्ड (ङङ) में परिभाषित भारत की विदेशी नागरिकता;

(म) " स्ट्रे वेकेन्सी" से अभिप्रेत है, मॉप-अप-चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत एवं अन्य किसी कारण से उत्पन्न रिक्तियाँ;

(य) " माप अप चरण " से अभिप्रेत है, काउंसिलिंग के नियमित चरणों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त रही सीटों पर आबंटन हेतु की जाने वाली काउंसिलिंग ;

(र) " आभासी रिक्तियों " से अभिप्रेत है, रिक्तियाँ जो नियमित चरणों की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अग्रिम चरण की काउंसिलिंग के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प लिए जाने पर उत्पन्न होती है. ऐसे किसी अभ्यर्थी का

335 336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024

ऑनलाईन आबंटन प्रकिया के दौरान अपग्रेड होने पर यह रिक्ति वास्तविक रिक्ति (फिजिकल वेकेंसी) के रूप में आबंटन हेतु उपलब्ध हो जाती है एवं च्वाईस- कम- मेरिट के आधार पर अन्य पात्र अभ्यर्थी को आबंटित होती है;

(ल) " पंजीकृत अभ्यर्थी " से अभिप्रेत है, राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के लिए निर्धारित पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी;

(व) "अपग्रेडेशन " से अभिप्रेत है, प्रथम/ द्वितीय चरण में प्रवेश उपरान्त अगले चरण में बेहतर महाविद्यालय / विषय हेतु विकल्प दर्ज किया जाना;

(श) "अंतिम रूप से प्रवेशित संतुष्ट अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, राज्य स्तरीय काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी जिसके द्वारा अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं लिया गया है;

(ष) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग " से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 02 जुलाई , 2019 एवं 18 जुलाई, 2019 तथा 22 नवम्बर, 2019 में यथा निर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग . ".

3. नियम 4 के उप- नियम (1 ) के खण्ड (ग) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- " (ग) काउंसिलिंग के मॉप-अप चरण में आरक्षित श्रेणी विशेष का अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आबंटन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगाः-

(1) अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को;

(2) अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को;

(3) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के रिक्तियों के विरुद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को;

(4) उपरोक्त तीनों श्रेणियों की मेरिट में आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में , उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को; एवं

(5) उपरोक्त चारों श्रेणियों की मेरिट में आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में, उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को सीट आबंटन की पात्रता होगी. " .

4. नियम 4 के उप- नियम (1) के खण्ड (घ) का लोप किया जाए .

5. नियम 4 के उप- नियम (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात्ः- " (ख) प्रथमतः प्रवर्गवार आरक्षण की रिक्तियाँ श्रेणीवार न होकर कुल रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाएंगी, तत्पश्चात् इन रिक्तियों पर निर्धारित श्रेणीवार आरक्षण लागू किया जाकर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा , इन सीटों पर आबंटन नीट मेरिट के आधार पर किया जाएगा.

(ग) काउंसिलिंग के मॉप-अप- चरण में प्रवर्ग विशेष के अर्हताधारी पंजीकृत अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवर्ग विशेष की रिक्तियां आबंटन हेतु संबंधित श्रेणी के पंजीकृत अभ्यर्थी को स्वतः आबंटन हेतु उपलब्ध हो जाएंगी.".

6. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

"6. पंजीयन.-

(क) चयन परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को पोर्टल dme.mponline.gov.in पर आवश्यक जानकारी देते हुए काउंसिलिंग के प्रथम चरण से पूर्व विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा. पंजीयन के समय प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा करना होगा , जो कि अप्रतिदेय (नॉन-रिफण्डेवल) होगी. अभ्यर्थी को पंजीयन के लिए आवश्यक समस्त जानकारी पोर्टल पर, पंजीयन के प्रपत्र में उपलब्ध 336( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024

करानी होगी . जानकारी अपूर्ण होने की दशा में पंजीयन नहीं हो सकेगा. पंजीयन की समयावधि में अभ्यर्थी को उसके लॉग इन पर प्रोफाईल / पंजीयन की प्रविष्टियों में संशोधन करने हेतु एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा.

(ख) प्रथम चरण के प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किसी कारणवश प्रथम चरण की काउंसलिंग से पूर्व कराए गए पंजीयन में संशोधन करने के इच्छुक हैं उन्हें द्वितीय चरण की कांउसिलिंग से पूर्व निर्धारित समय सीमा में पंजीयन में आवश्यक संशोधन करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा. निर्धारित समय सीमा के समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थियों को और कोई अवसर नहीं दिया जाएगा.

(ग) मॉप अप चरण से पूर्व पंजीयन पुनः खोला जाएगा. पूर्व में पंजीयन कराए गए अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य नीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में भाग लेना चाहते हैं वे पंजीयन करा सकेंगे . पंजीयन की समयावधि में अभ्यर्थी को उसके लॉग इन पर प्रोफाईल / पंजीयन की प्रविष्टियों में संशोधन करने हेतु एडिट का विकल्प उपलब्ध रहेगा. " .

7. नियम 10 के उप- नियम (6) एवं (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-

" (6) अभ्यर्थी द्वारा आबंटन उपरान्त आबंटित संस्था में प्रवेश नहीं लेने की दशा में उसे द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः भाग लेने की पात्रता होगी.

(7) महाविद्यालय की प्रवेश समिति, अभ्यर्थी का नीट परीक्षा के लिए कराए गए पंजीयन / नीट अंकसूची से मिलान करने और अनुसूची-3 में वर्णित दस्तावेजों की स्कूटनी उपरांत पात्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को उसके मूल दस्तावेज तथा प्रवेश शुल्क जमा कराने अथवा परीक्षण उपरान्त प्रवेश की पात्रता नहीं होने पर अभ्यर्थी को लिखित संसूचना देगी . स्कूटनी उपरांत अपात्र घोषित अभ्यर्थी संचालनालय स्तर पर शासन द्वारा गठित कांउसिलिंग समिति के सम्मुख अपात्र घोषित किए जाने की दिनांक से 2 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेंगें. काउंसलिंग समिति द्वारा पारित निर्णय बाध्यकर होगा." .

8. नियम 11 के उप - नियम (2) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (2) काउंसिलिंग के द्वितीय चक्र में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रकिया में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगाः-

(क) ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्हें कांउसिलिंग के प्रथम चक्र में नियम 9 के अन्तर्गत आबंटन आदेश जारी नहीं किया गया हो;

(ख) नियम 10 (5) के अन्तर्गत बेहतर विकल्प (अपग्रेडेशन) का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थी;

(ग) अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण की आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है ; एवं

(घ) अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण से प्रवेशित सीट रिक्त कर दी गई हो. " .

9. नियम 11 के उप- नियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप- नियम अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" (9) पात्र अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण में आबंटन हुआ है एवं आबंटन उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है , ऐसे अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण हेतु जमा कराई गई सिक्युरिटी राशि राजसात की जाएगी तथा वे आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे ." .

10. नियम 12 के उप- नियम (7) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (ग) अभ्यर्थी जिन्हें मॉप-अप - चरण में आबंटन हुआ है एवं आबंटन उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है (इसमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्हें आबंटन उपरान्त स्कूटनी में अपात्र पाया गया हो) 336(2)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जुलाई 2024

ऐसे अभ्यर्थियों की मॉप-अप- चरण की च्वाईस फिलिंग से पूर्व जमा कराई गई निर्धारित अग्रिम राशि रूपये दो लाख राजसात कर ली जाएगी एवं ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पात्र नहीं होगे ." .

11. नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

" 13. स्ट्रे वेकेन्सी चरण. -

काउन्सिलिंग के मॉप-अप- चरण की प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त रिक्त रहीं सीटें स्ट्रे वेकेन्सी चरण हेतु अनारक्षित रहेंगी. अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के तीनों चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है केवल वहीं स्ट्रे वेकेन्सी चरण हेतु पात्र होंगे ." .

12. नियम 15 के उप- नियम (1 ) (क) एवं (1 ) (ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किए जाएं , अर्थात्ः-

" ( 1 ) (क) काउंसिलिंग के प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चरण प्रारंभ होने की दिनांक से दो दिवस पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे. ऑनलाईन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा. त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. इन अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे.

(ख) काउंसिलिंग के प्रथम / द्वितीय चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी मॉप अप चरण आरंभ होने की दिनांक से दो दिवस पूर्व तक अपनी प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दे सकेंगे . ऑनलाईन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा. त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा. इन अभ्यर्थियों पर सीट लिविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा किन्तु वे अग्रिम चरणों की कांउसिलिंग हेतु अपात्र होंगे . ऐसे ओपन श्रेणी के अभ्यर्थी से रू. 2 लाख एवं एन. आरआई. /ओ.सी.आई. अभ्यर्थी से रु . 10 लाख की राशि आर्थिक दण्ड के रूप में कटौत्री की जाएगी.

(ग) मॉप-अप- चरण की काउंसिलिंग प्रारंभ होने के उपरान्त यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी अपनी सीट से त्यागपत्र देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों पर सीट छोडने संबंधी बॉण्ड (सीट लिविंग बॉण्ड) लागू होगा , जिसके अधीन शासकीय चिकित्सा एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की प्रवेशित सीट से त्यागपत्र दिए जाने पर बंधपत्र राशि रूपए 30 लाख अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी संस्था को देय होगी. निजी चिकित्सा एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिए जाने पर संबंधित निजी संस्था में संचालित पाठयक्रम में सम्पूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क संस्था को देय होगा. वे अग्रिम चरण की काउंसिलिंग हेतु अपात्र होंगे . त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा.".

13. अनुसूची-2 के खण्ड (अ) एवं (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं , अर्थात्ः-

अनुसूची-2

(नियम 4 देखिए)

खण्ड-अ श्रेणीवार आरक्षण

श्रेणी

आरक्षण प्रतिशत

महाविद्यालय जिनमें लागू है

16

समस्त महाविद्यालयों में

अनुसूचित जाति

20

समस्त महाविद्यालयों में

अनुसूचित जनजाति

अन्य पिछड़े वर्ग

14

समस्त महाविद्यालयों में

10

केवल शासकीय महाविद्यालयों में ई.डब्ल्यू.एस. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

(EWS) 336(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024

खण्ड- ब प्रवर्गवार आरक्षण

प्रवर्ग

पाठ्यक्रम जिसमें लागू है

महिला अभ्यर्थी

समस्त

दिव्यांग अभ्यर्थी

समस्त

स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थी

महाविद्यालय जिनमें लागू है कुल सीटों का प्रतिशत

33

समस्त महाविद्यालयों में

5

3

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.

सैनिक अभ्यर्थी

केवल शासकीय महाविद्यालयों में

3

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.

शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी

5 समस्त महाविद्यालयों में

एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-07-02.168.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-07-02.168.Extraordinary.