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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2024..

Published 02 July 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
169
Identifier
in.gazette.madhya.2024-07-02.169.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

प्रदेश शासक

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सतामेव असते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024-आषाढ़ 11 , शक 1946

क्रमांक 169]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. 9713 - मप्रविस-16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 9 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 2 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए . पी. सिंह

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) विधेयक , २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम.

१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन ) अधिनियम , २०२४ है.

धारा २० का २. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ ( क्रमांक ३७ सन् १६६१) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २० की उपधारा ( ३) के खण्ड (एक) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्ः संशोधन .

"(एक) वह पार्षद के निर्वाचन की दशा में , ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में, धारा ५५ के अधीन आहूत सम्मिलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए ; और; " .

३. मूल अधिनियम की धारा ४५ में , पार्श्व शीर्ष और उपबंध में, शब्द "अध्यक्ष और " का लोप किया जाए .

धारा ४५ का संशोधन .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024

४. ( १ ) मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) अध्यादेश , २०२४ (क्रमांक ३ सन् २०२४ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .

(२ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ ( क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) की धारा ४३ उपबंध करती है कि नगरपालिकाओं / नगर परिषदों के अध्यक्षों के निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से संचालित होते हैं, जिनका निर्वाचन पूर्व में ही राजपत्र में अधिसूचित किया गया है . अतएव , राजपत्र में अध्यक्षों के निर्वाचन के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है . अतः धारा ४५ में शब्द " अध्यक्ष " का लोप किया जाना और उक्त अधिनियम की धारा २० की उपधारा ( ३ ) भी यथोचित् रूप से प्रतिस्थापित की जाना अपेक्षित है .

२. चूंकि, मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा सत्र चालू नहीं था . अतएव , मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ३ सन् २०२४) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर , राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है .

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

कैलाश विजयवर्गीय भोपाल :

भारसाधक सदस्य .

तारीख : ३० जून , २०२४ .

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि ( संशोधन ) अधिनियम , २०१६ दिनांक २७-०१-२०२० को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ की धारा १६ (क) में संशोधन किया जाकर प्रदेश की नगरपालिका परिषदों / नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से ही किया जाना प्रावधानित किया गया था.

इसी क्रम में अधिनियम की धारा ४३ में संशोधन कर अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर कलेक्टर से कराये जाने का प्रावधान किया गया है .

तद्समय अधिनियम में संशोधन करते समय अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में संशोधन नही हो पाया था , जिसमें नगरपालिका परिषदों /नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने के कारण संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था.

उक्त संबंध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिकायें भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त धाराओं में तत्काल संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये थे .

चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में तत्काल संशोधन किये जाने के प्रयोजन से अध्यादेश दिनांक २६-४-२०२४ को जारी किया गया था.

ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024

अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अधिनियम , २०१६ दिनांक २७-०१-२०२० को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ की धारा १६ (क) में संशोधन किया जाकर प्रदेश की नगरपालिका परिषदों / नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा निर्वाचित पार्षदों में से ही किया जाना प्रावधानित किया गया था .

इसी क्रम में अधिनियम की धारा ४३ में संशोधन कर अध्यक्ष पद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर कलेक्टर से कराये जाने का प्रावधान किया गया है .

तद्द्ममय अधिनियम में संशोधन करते समय अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में संशोधन नही हो पाया था, जिसमें नगरपालिका परिषदों /नगर परिषदों के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली से होने के कारण संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया था .

उक्त संबंध में कतिपय व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष याचिकायें भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भी उक्त धाराओं में तत्काल संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये थे.

चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिनियम की धारा २० एवं ४५ में तत्काल संशोधन किये जाने के प्रयोजन से अध्यादेश दिनांक २६-४-२०२४ को जारी किया गया था .

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-07-02.169.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-07-02.169.Extraordinary.