प्र शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई 2024-आषाढ़ 11 , शक 1946
क्रमांक 170]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2024
क्र. 9713 - मप्रविस -16- विधान- 2024.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024) जो विध् गान सभा में दिनांक 2 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह , प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा .
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १० सन् २०२४
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) संशोधन विधेयक, २०२४
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध ) अधिनियम , १६६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४ है . संक्षिप्त नाम.
धारा ३ का संशोधन .
२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १६६४ (क्रमांक १३ सन् १६६४) की उपधारा (१ ) के खण्ड (ख) में शब्द " या प्रिंट मीडिया " का लोप किया जाए .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जुलाई 2024
उद्देश्यों और कारणों का कथन
भारत निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १६५१ ( १६५१ का ४३ ) की धारा १२६ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( ख ) के उपबंध में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संबंधी किसी बात को चलचित्र , टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधित्रों द्वारा जनता के समक्ष संप्रदर्शित नहीं करेगा . इन उपबंधों में प्रिंट मीडिया सम्मिलित नहीं है . तदनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , १६५१ के अनुरूप करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) अधिनियम, १६६४ ( क्रमांक ४३ सन् १६६४) की धारा ३ की उपधारा ( १ ) के खण्ड ( ख ) में संशोधन प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
कैलाश विजयवर्गीय भोपाल :
भारसाधक सदस्य .
तारीख : १ जुलाई, २०२४ .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.