ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 4 जुलाई 2024-आषाढ़ 13, शक 1946
क्रमांक 178]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2024
क्र. 9980- मप्रविस -16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 13 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .
ए . पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १३ सन् २०२४
मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक , २०२४
मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम, २०२४ है .
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त होगा.
धारा ६-क का लोप.
२. मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ ( क्रमांक २५ सन् १६७२ ) की धारा ६ - क का लोप किया जाए .
355 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2024
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
माननीय मंत्रियों , राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को राज्य सरकार द्वारा देय आयकर की सुविधा से संबंधित उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है . अतएव , मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ (क्रमांक २५ सन् १ ९७२) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल:
श्रीमती कृष्णा गौर भारसाधक सदस्य तारीख १ जुलाई, २०२४
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.