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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2024-आषाढ़ 13, शक 1946
क्रमांक 179]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2024
क्र. 9968- मप्रविस- 16-विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १४ सन् २०२४
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) संशोधन विधेयक, २०२४
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) संशोधन अधिनियम, २०२४ है . संक्षिप्त नाम .
२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) में सर्वत्र, शब्द सर्वत्र मूल अधिनियम में "कुलपति" , जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर , शब्द "कुलगुरू " स्थापित किया जाए . शब्द का स्थापन.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2024
उद्देश्यों और कारणों का कथन
महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की १०० वीं बैठक में "कुलपति " के पदनाम को "कुलगुरू " में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई . इसी अनुक्रम में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) अधिनियम , २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) के हिन्दी संस्करण में पदनाम " कुलपति " के स्थान पर पदनाम " कुलगुरू " स्थापित किया जाना प्रस्तावित है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
इंदर सिंह परमार तारीख १ जुलाई , २०२४
भारसाधक सदस्य .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.