प्र शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2024-आषाढ़ 13, शक 1946
क्रमांक 181 ]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2024
क्र. 9977 - मप्रविस-16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन ) विधेयक, 2024 (क्रमांक 16 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 4 जुलाई 2024 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए . पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन) विधेयक , २०२४ विषय सूची
खण्ड-
१ . संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .
२. धारा २ का संशोधन .
३. धारा २० का प्रतिस्थापन .
४. नई धारा १२२क का अंतः स्थापन .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक , २०२४
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम तथा
१. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२४ है .
प्रारंभ .
(ख) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे , जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , नियत करेः
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७ ) जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है , की धारा २ में खण्ड ( ६१ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्: -
" ( ६१ ) "इनपुट सेवा वितरक " से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है , जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे , जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा ( ३ ) या उपधारा ( ४ ) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है; " .
३. मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए , अर्थात्ः- २० का धारा प्रतिस्थापन .
इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति .
"२०. ( १ ) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय , जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है , जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा ( ३ ) या उपधारा ( ४ ) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा २४ के खंड ( viii ) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रुप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा.
(२) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का , जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा ( ३ ) या उपधारा ( ४ ) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , जो विहित की जाएं , वितरण करेगा .
( ३ ) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके , जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी , ऐसी रीति में , जो विहित की जाए , वितरण किया जाएगा; " .
४. मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्ः- नई धारा १२२क का अंतः स्थापन .
विशेष प्रक्रियानुसार माल के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कतिपय मशीनों को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए शास्ति.
" १२२ क . ( १) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है , जिसके संबंध में धारा १४८ के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है , उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय १५ के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए , जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 जुलाई 2024
(२ ) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है , उपधारा ( १ ) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :
परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा , जहां , -
(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है ; और
(ख ) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर , विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ; " .
उद्देश्यों एवं कारणों का कथन
कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा तथा इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन किया जाना आवश्यक है . माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलत्ता के लिए शास्ति के लिए विशिष्ट उपबंध भी किया जाना आवश्यक है . इस हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है .
मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं, अर्थातः-
१. " इनपुट सेवा वितरक " की परिभाषा में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , २०१७ की धारा २ में संशोधन किया गया है .
२. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २० में संशोधन किया गया है .
३. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , २०१७ की धारा १२२ क का अंतः स्थापन किया गया है .
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
जगदीश देवड़ा भोपाल :
भारसाधक सदस्य .
तारीख : २ जुलाई, २०२४ .
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव ,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.