शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जुलाई 2024-आषाढ़ 13, शक1946
क्रमांक 184]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024
क्र. 10068- मप्रविस 16 विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 5) विधेयक, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-५) विधेयक, २०२४
३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो
उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी , अधिक व्यय हुई रकमों
की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत
करने के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-५) अधिनियम, २०२४ है.
367 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2024
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२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये चार सौ छियालीस करोड़ अट्ठाईस लाख पैंतालीस हजार होता है , उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बावत् प्रभारों को चुकाने के लिये ३१ मार्च , २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से , अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी .
३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से रुपये ४,४६,२८,४५,००० का दिया जाना.
विनियोग .
३. इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए ३१ मार्च, २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)
(२)
सेवाएं और प्रयोजन
मतदत्त
पूंजीगत/राजस्व (9) अनुदान का क्रमांक
रुपये
०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
राजस्व
(आंकड़े रुपये में)
(३) आधिक्य
योग
रुपये भारित रुपये
२३,५०,३२,०००
२३,५०,३२,०००
०६. वित्त
राजस्व
४,०६,४३,५५,०००
४,०६,४३,५५,०००
२४. लोक निर्माण कार्य-
सड़कें एवं पुल
राजस्व
४१ . आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
पूंजीगत
४२. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल
५,८२,७६,००० ५,८२,७६,०००
२,४६,०१,०००
३,१८,८६,०००
३,१८,८६,०००
पूंजीगत
६७. लोक निर्माण कार्य- भवन
राजस्व
राजस्व :
१,८६,८६,००० १,८६,८६,०००
४,४३,०६,५६,००० १०,१५,६६,०००
४,३२,६३,८७,०००
योग : {
३,१८,८६,०००
३,१८,८६,०००
पूंजीगत :
महायोग :
४,४६,२८,४५,००० १०,१५,६६,०००
४,३६,१२,७६,०০০ 368(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 जुलाई 2024
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित उसके अनुच्छेद २०४ (१ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग के लिये उपबंध करने हेतु पुरः स्थापित किया जा रहा है , जो उक्त निधि पर भारित विनियोग से तथा ३१ मार्च , सन् २०१५ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के व्यय हेतु विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक हुये व्यय की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
जगदीश देवड़ा भोपाल :
भारसाधक सदस्य.
तारीख ३ जुलाई , २०२४
"संविधान के अनुच्छेद २०४ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित." .
ए . पी. सिंह प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.