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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 12 जुलाई 2024-आषाढ़ 21 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जून 2024
क्र. एफ 1 (ए) 175-1997- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्री चंचल शेखर , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 5 जुलाई 2024 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-30 जून व 6-7 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लेह जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री चंचल शेखर स्वयं
2. श्रीमती अभिसारिका शेखर पत्नी
3. सुश्री ख्याति शेखर पुत्री
4. श्री अतुल्य शेखर पुत्र
(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे , के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल काचालूकार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
3215
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
3216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(5 ) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 25 जून 2024
क्र. एफ 1 (ए) 195-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विजय कटारिया, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 21 जून 2024 का ( एक दिवस ) आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 20 व 24 जून 2024 के ( दो दिवस ) ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 22-23 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर चंडीगढ़ जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -
1. श्री विजय कटारिया स्वयं
2. श्रीमती संगीता कटारिया पत्नी
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 26 जून 2024
क्र. एफ 1 (ए) 133-2017- ब- 2-दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/ एसडीईआरएफ को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28जून 2024 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 29-30 जून 2024के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कश्मीर , श्रीनगर, लेह, लद्याख जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-
1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल स्वयं
2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल पत्नी
3. सुश्री नियति अग्रवाल पुत्री
पुत्र 4. श्री नमन अग्रवाल
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायीरूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एसडीईआरएफ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024
क्र. एफ- 1-1-9-01-2023 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा , जोन -2 , नगरीय पुलिस, जिला इंदौर को प्रथम संतान प्राप्त होने पर दिनांक 1 से 15 जुलाई 2024 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .
(2) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा , जोन-2 , नगरीय पुलिस, जिला इंदौर का चालू कार्य श्री कुन्दन मण्डलोई, भापुसे , सहायक पुलिस आयुक्त, खजराना, जोन -2 , नगरीय पुलिस , जिला इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस , जिला इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भाग 1 ]
3217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
क्र. 1671-2106371-2024 - ब - 2 - दो . राज्य शासन , एतद्वारा श्रीअमित सांघी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में यूनाईटेड किंग्डम की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , के अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(2) श्री अमित सांघी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (4 ) श्री अमित सांघी, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
अन्नू भलावी , अवर सचिव.
(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 28 जून 2024 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
फा. क्र. 1791 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1033 - इक्कीस-ब ( दो ) , दिनांक 2 अप्रैल 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर में नियुक्त तथा 1256- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 2 मई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि की गई है . उक्त समस्त विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 31 जुलाई 2024 तक की अभिवृद्धि कीजाती है.
क्र. 1672-2089836-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अगस्त 2024 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3-4 व 17-18 अगस्त 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में कोलंबिया ( यू.एस.ए. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल शिवाच , सचिव.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
3218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024
पंजी क्र. 1831-2024- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील कुसमी , जिला सीधी में विभागीय आदेश दिनांक 3 अगस्त 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ल को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2024
क्र. 1449-1784165-2024- पचास-2.- राज्य शासन के विभागीय पत्र क्र. 664-1784165-2023- पचास-2 , दिनांक 14 मार्च 2024 के माध्यम से किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2022 ( मूल नियम 2016 ) के नियम 87 के तहत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की नामांकित सदस्य श्रीमती विजया रायकवार, भोपाल के आकस्मिक निधन होने से उनके स्थान पर श्री प्रदीप सक्सेना, जिला सतना का मनोनयन किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024 संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ - 1-4-23 - रा.स. यू.ए.1-811 .- नानाजी देखमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत् नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-4-23 - रा.स.- यू.ए.1-582 , दिनांक 16 मई 2024 के द्वारा डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला, कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया है. समिति में श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग , मंत्रालय, भोपाल एवं डॉ. ए.के. मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष , कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड , नई दिल्ली सदस्य हैं .
2. समितिको गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है , परन्तु, किन्हीं कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है.
3. अतः, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 6 सप्ताह की समयावधि में 6 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख , पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024
क्र. एफ 11-29-2004- उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-02-2024 एवं 07-03-2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ( 81 ) ( ए) (डी) , (ई ) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था .
राज्य शासन , एतदद्वारा , उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है .
क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस- 2.-राज्य शासन , एतदद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑटिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल ( 81 ) ( ए) ( डी) , (ई ) ( एक ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष का प्रभार सौंपता है .
2. यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
3219 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024
क्रमांक / 1312/ आर-2134669 / 2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 16′55.822" से N 22 ° 17′12.849 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 ° 42′35.643 " से E 78 ° 42′57.574 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील :- तामिया
जिला :- छिन्दवाड़ा
वन परिक्षेत्र:- तामिया
वनमण्डल: - पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल
वनखण्ड की सीमायें अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
4
7
6
2
3
1
13.425
1
71/1/1/3
लहगडुआ
(सीए-2) लहगडुआ
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व-
शासकीय भूमि (मद पहाड़ चट्टान)
मुनारा क्रमांक 18 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण मुनारा क्रमांक 31 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 33 से 44 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
13.425
कुल योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
3220
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.आर .020 / 2022- बी.एच.ओ. दिनांक 12.05.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना नीमढाना - हिरदागढ़ - नवेंगाव- बिंदरई- बोरदेही माग (राज्यमार्ग क्रमांक-41 ) के निर्माण हेतु प्रभावित 13.425 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.425 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़ चट्टान ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/अ -19(4) / 2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024
क्र. 1312- आर- 2134669-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1312- आर- 2134669-2024 - दस 3 , दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भाग 1 ]
3221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
Bhopal, the 10th July 2024
No./1312/R-2134669/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29' of the
Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the state Government from time to time . This forest blocks lies between N 22 ° 16'55.822" to N 22° 17'12.849 " North Latitude and E 78 °42'35.643 " to E 78°42'57.574 " East Longitude .
SCHEDULE
District - Chhindwara
Tahsil - Tamia
Forest Division - West Division Chhindwara
Forest Range - Tamia
Details of Land included
S.N.
Forest Block Boundaries
Khasara No.
Name of Village
Name of Forest Black
Present head of Land
4 1
2
3
Lehgadua
Area (Hectare)
6
5
7
13.425
71/1/1/3
1 Lehgadua (CA-2)
Government (Pahad chatttan) North Artificial forest block boundary from Pillar number 1 to 18 of Proposed forest block.
East- Artificial forest block boundary18 to 31 of Proposed forest block .
South Artificial forest block boundary from Pillar number 31 to 33 of Proposed block. forest
west- Artificial forest block boundary from Pillar number 33 to 44 and 1 of Proposed forest block.
Total 13.425
Reason for Publication of Notification : -
(A)
1. In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's order No 6- MPR020/2022 - BHO dated 12.05.2023 and in lieu of 13.425 hectare forest land affected in construction of Neemdhana- Hirdagadh- Nawegao-Bindrai -Bordehi Road of M.P. Road Development Corporation, the above mentioned Revenue Land of 13.425 hectare transferred/ mutated in favour of DFO West Chhindwara Division , Forest Department by order No 003 /A- 19 ( 4 ) /2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
3222
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Parasia, District Chhindwara are as under .
1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land.
2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land .
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of
Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2024
क्रमांक /1318 / आर-2134627/ 2024/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 24 ° 52′56.0798" से N 24° 53′21.5171 " उत्तर अक्षांश तथा E 81 ° 31′19.458" से E 81 ° 31′40.230" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला :- रीवा
तहसील:- सिरमौर
वनमण्डल:- रीवा
वन परिक्षेत्र:- सिरमौर
अ.
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्रमांक
वनखण्ड का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
2
3
4
5
6
7
1
उत्तर
8.289
44/2
रोझौही निजी भूमि
5.460
45/2
गोंडा पहाड़ (1)
3.645
47/2
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा।
48
0.077
49
1.348
50
2.221
51
0.652
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा ।
52
0.684 दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 20 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 20 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा तथा मुनारा क्रमांक 21 से 23 एवं 1 तक आरक्षित वन खण्ड गोंडा पहाड़ के कक्ष क्रमांक 102 की सीमा।
08
22.376
कुल योग 3223 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. वनमण्डल रीवा अन्तर्गत बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट / अण्डर ग्राउण्ड कोल माइनिंग परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 151.095 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 22.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) तहसीलदार सिरमौर के आदेश क्रमांक 0180 / अ-6/ 2022-23 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त हुइ है । जिसका प्रभावित रकबे अनुसार खसरा क्रमांक 44/2 रकबा 8.289 हेक्टेयर, 45/2 रकबा 5.460 हेक्टेयर, 47/2 रकबा 3.645 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.077 हेक्टेयर, 49 रकबा 1.348 हेक्टेयर , 50 रकबा 2.221 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.652 हेक्टेयर, 52 रकबा 0.684 हेक्टेयर कुल रकबा 22. 376 हेक्टेयर में बटांकन कर वन विभाग को हस्तांतरित हुई है ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2024
क्र. 1318- आर- 2134627-2024- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1318 - आर- 2134627-2024 - दस 3 , दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
3224
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
Bhopal , the 10th July 2024
No./13187R-2134627/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 24 ° 52'56.0798 " to N 24 ° 53'21.5171 " North Latitude and E 81 ° 31'19.458 " to 81° 31'40.230 " East Longitude. E
SCHEDULE
District - Rewa
Forest Division - Rewa
Tahsil - Sirmour Forest Range - Sirmour
Details of Land included
S.N.
Present head ofLand
Forest Block Boundaries
Khasara No.
Name of Village
Name of Forest Black 2
4
3
Persnol Land
Roujhoni
Gonda Pahad( 1)
Total Area (Hectare)
6
7
5
44/2
8.289 North
45/2
5.460
47/2
3.645
Proposed forest block Pillar number 1 to 2 Artificial forest block boundary.
48
0.077
East-
49
1.348
50
2.221
51
0.652
Proposed forest block pillar number 02 to 7 Artificial forest block boundary.
52
0.684
South Proposed forest block Pillar number 7 to 20 Artificial forest block boundary.
west - Artificial forest boundary from Pillar no. 20 to 21 and boundary of Reserve Forest block Gonda Pahad compartment number 102 from Pillar number 21 to 23 and 1 .
08
22.376
Reason for Publication of Notification : -
(A)
1. Forest land affected by the construction of Bikram Coal Block/Open Cast underground Coal mining Project in Forest Division for Diversion of 151.095 ha . To 22.376 ha . non forest land has been obtained from Tashildar Sirmour for compensatory afforestation by order no. 0180/A - 6/2022-23 dated 29-08-2022 And Forest . Whose affected area Khasra No. 44/2 area 8.289 ha, 45/2 area 5.460 ha , 47/2 area 3.645 , 48 area 0.077 ha, 49 area 1.348 ha, 50 area 2.221 ha, 51 area 0.652 ha, 52 area 0.684 ha Total 22.376 ha respectively
2. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Sirmour District Rewa are as under .
There are no individuals Rights on the said land .
1. Individuals Rights : -
There are no Communities Rights on the said land .
2. Communities Rights : -
Therefore , the above land Indian Forest Act 1927 . is declared as protected forest under section 29 of
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
3225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 मार्च 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र . 832-अ-82-23-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
(6) (5)
(4)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना
22.2635
सतना
नयागांव
बिरसिंहपुर
(2)
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद
अंतर्गत नागौद शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु.
जिला सतना (म.प्र .)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सतना, दिनांक 28 जून 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. 1303-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
(6) (4)
(5)
3.0238
चोरहटा सतना रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग
अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की अमरपाटन अस्थाई
काशा माइनर के निर्माण हेतु.
मुख्यालय मैहर ,
जिला मैहर (म.प्र. )
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
सतना, दिनांक 11 मार्च 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र. 1334-अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधि कारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्त्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि का कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3) (1)
(2)
सतना
नागौद
डाम्हा
(2)
(5)
(6) (4)
0.867 उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, जिला सतना (म.प्र.)
ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सतना, दिनांक 1 जुलाई 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र. 1402-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
ग्राम जिला
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीस रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
सतना
लखहा
रामपुर बाघेलान
(2)
(5)
(4)
(6)
3.1675
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की काशा माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र . )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र. 1403-अ-82-24-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधि कारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
गरलगा सतना
कोठी
(2)
(5)
(6) (4)
2.5063 कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 1 नागौद, जिला सतना (म.प्र.)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र.क्र. 1404-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3) (1)
(2)
खडौरी सतना
कोठी
(4)
(5)
(6)
1.7288 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद , जिला सतना (म.प्र.)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2) 3228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक12 जुलाई 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1405- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3) (1)
(2)
कोठी
करसरा सतना
(6) (5)
(4)
5.7575
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के बांधी माइनर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 . नागौद, जिला सतना (म.प्र.)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2)
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1406-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3)
(2)
(1)
सेमरिया
कोठी
सतना
(6) (4)
(5)
9.5100 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 . नागौद, जिला सतना (म.प्र.)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी माइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2) भाग 1 ]
3229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-24-25- पत्र क्र. 1414-भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(3)
बाँधी सतना
रघुराजनगर
(2)
(6) (4)
(5)
5.5925 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र.)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र.क्र . अ- 82-24-25- पत्र क्र.1415-भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंध ों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3) (1)
(2)
ओढकी कला सतना
रघुराजनगर
(2)
(4)
(6) (5)
5.8163 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र.)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत ओढ़की माइनर एवं मसनहा सब- माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
सतना, दिनांक 9 जुलाई 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. 1469-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के सभय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(3)
(2)
घोटी सतना
उंचेहरा
(2)
(4)
(6) (5)
3.4818 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र.क्र . 1470-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
(1)
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(4)
(3)
उंचेहरा
बिहटा सतना
(2)
(6)
14.1036 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र .)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
3231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. 1471-अ-82-24-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
सतना
सोनवर्षा
उंचेहरा
(2)
(4)
(5)
(6)
3.9592 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना जिला सतना (म.प्र .)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सतना, दिनांक 10 जुलाई 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र. 1483-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(3)
(2)
उंचेहरा
सतना
पिपरीकला
(2)
(4)
(5)
(6)
1.3284 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र .)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की कोनिया सबमाइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 3 जुलाई 2024
पत्र क्र. 568 -भू- अर्जन- 2024- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है . यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
(1) भूमि का विवरण: -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम का नाम
सीधी
बहरी
सदला
0.2030 हेक्टेयर
(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में.)
(1)
(2)
(3)
0.0130
98
1
0.1100 2
145
3
146
0.0500 4
0.0300
147
योग .. 0.2030
सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
वर्णन (5)
कार्यपालन यंत्री महान महान (गुलाब सागर) परियोजना
के बहरी नहर विस्तार योजना नहर, संभाग सीधी ,
जिला- सीधी (म.प्र. )
(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , बहरी में देखा जा सकता है.
(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.
(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 28 जून 2024
क्र. 1302- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम - चन्दकोवा
(घ) क्षेत्रफल-0.1780 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.0450
549
550
0.0010
504
0.0020
0.0630
548
0.0470
551
0.0200
546
0.1780
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 1304- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- छिन्दा
(घ) क्षेत्रफल-2.2650 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.0400
803
0.0170
804
805
0.0130
0.0120
806
807
0.0490
0.0100
808/1
809/1
0.1440
809/2
0.0850
0.0140
814/2
821/3
0.1070
822/3
0.0120
823/1
0.0370
823/2/1
0.1800
0.2100
823/2/2
823/2/3
0.1180
0.0130
824/2
825/1/2
0.1760
0.0140
639/2
640/1
0.1330
0.0730
640/2
608
0.2420
609
0.0120
0.1180
610/1/1
610/1/4
0.1180
0.0080
600/1
0.1410
599
0.0090
598
0.0420
148/2
148/3/1
0.0920
0.0150
148/4
149/2
0.0060
0.0050
149/3
2.2650
योग 3234
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के छिन्दा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1308- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- बरकोनिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल-2.8240 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
230
0.3460
0.0130
229
0.1800
232
0.4730
234
0.1420
176
175/1
0.0850
0.0120
174
0.2130
165/1
165/2
0.0370
164/2
0.0130
0.2330
163/1
162/1
0.0190
0.0900
109
0.0020
110
0.0190
157/1
0.1120
158/1
113
0.0030
139
0.0250
0.0520
138
(2)
(1)
0.0600
137
136
0.0550
135
0.0660
42
0.0020
0.0620
43
45
0.0400
40/1
0.2380
44
0.0080
0.0130
235
181/1/23
0.1400
0.0350
182/2
0.0090
140
0.0150
39
0.0120
233
2.8240
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के कचनार सबमाइनर -1 , नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1309 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- रेरूआ खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-0.8430 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0400
651
0.2510
653/2 भाग 1 ]
3235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
0.1200
654/1/1/2
655
0.1190
0.0370
656
657
0.2630
0.0130
661
0.8430
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के अकौना खुर्द माइनर -2 , नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1310- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- शाहपुर
(घ) क्षेत्रफल-2.980 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1437/1
0.009
1430
0.016
1429
0.087
0.007
1428
1324
0.086
1323
0.091
1322/2
0.013
1321/2
0.083
0.020
1325
1326
0.145
0.024
1316/2
(1)
(2)
1317/2
0.248
0.012
1318/2
0.251
683/2
0.014
682/3
0.055
681/3
0.091
681/4
680/2
0.009
679/2
0.154
0.008
678
677/1
0.028
677/2
0.028
676
0.004
675
0.077
674/1
0.061
0.049
660
0.002
668/2
0.070
661
667
0.005
666
0.009
662
0.042
663
0.011
656
0.057
0.002
657/1
630
0.011
631
0.051
0.057
629/2
0.008
628
627
0.100
0.084
626
560/1
0.103
0.009
559/1
558/1
0.081
0.010
219/2
218/2
0.247
217/2
0.090
216/1
0.016
0.085
216/2/1
0.018
216/2/2
0.111
214/2
0.031
2.980
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म . प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के माड़ाटोला सबमाइनर 1 नहर के निर्माण हेतु .
3236
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1311 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला - सतना
(क)
तहसील- नागौद
(ख)
नगर/ग्राम- सलैयाउनमुक्त
(ग)
(घ) क्षेत्रफल-1.5860 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.1460
204
0.0070
203
0.1260
202
0.0360
201
0.1100
189/1
0.1030
189/2
0.0100
190/2
0.1600
183
0.0220
182/1
0.0070
191/2
0.0080
192/2
0.0530
181
0.1020
175/1/2
0.0070
175/2/2
0.0050
176/1
0.0130
174/2
0.0730
173/1
0.0030
173/2
0.1730
173/3
0.0200
172/2
0.1200
149
0.1050
140
0.0610
139/1/1/2
0.0460
139/2/2
0.0620
142/1
(2)
(1)
142/2
0,0080
1.5860
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के सलैयाउनमुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 1312 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-बरहा
(घ) क्षेत्रफल-1.132 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.067
292
0.017
296
0.009
297
0.006
298
0.035
299
0.036
301
0.033
302
0.070
303
332
0.031
0.014
333
0.036
334
335
0.103
0.014
336/1
0.050
336/2 भाग 1 ]
3237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.006
384/1
383
0.028
0.102
381
0.007
380
0.046
378/1
0.040
378/2
0.029
376
0.018
375
371
0.018
0.196
369/2
368/2
0.012
0.064
366/2
0.045
367
1.132
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1313- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- मझगवां खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-3.190 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
0.225
764/1
0.420
764/3
763
0.025
(1)
(2)
0.002
762/1
0.085
600/2
0.009
601/1
0.021
601/2
0.048
602/1
602/2
0.038
0.002
612/1
0.097
611/1
0.040
644
643
0.169
0.030
620
0.034
621
622
0.046
0.027
625
0.002
623
0.069
624
0.007
525
0.071
558
0.045
559
0.016
560/1
0.017
560/2
0.083
561
0.048
358
0.002
363
364
0.045
365
0.050
0.044
368
0.003
367
0.207
373
0.010
374
0.054
376/1/1
0.009
376/1/2
0.006
376/3
0.015
377/1/1
0.035
378/1/1
0.010
378/3
0.047
188
0.058
189
193
0.017
0.002
197
0.024
227
194
0.005
226
0.042
0.040
225 3238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
201
0.007
0.003
202
203
0.043
0.052
204
0.027
76
0.029
75
0.001
85
0.018
83
0.043
74
0.031
72
0.009
73
0.184
71
0.024
70
0.011
69
0.003
32/1
36
0.145
0.012
33
0.057
839
28
0.090
3.190
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1314 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम- गुनहर
(घ) क्षेत्रफल-2.311 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.035
420/1
0.063
420/2
421
0.028
0.033
425
419
0.002
0.041
252/2
0.030
253/2
253/3
0.021
0.061
251
250/1
0.010
0.028
250/2
243/1
0.088
0.007
242/1/1
240
0.040
0.074
238
0.020
229/1
0.063
229/2
228
0.018
0.093
221
0.008
220
0.041
219
218
0.079
0.040
200/1
0.053
199
0.008
198
0.060
196
0.033
195
0.005
191
192
0.036
0.022
193
0.002
188
0.042
186
182
0.027
0.041
185
0.028
184
0.036
187
0.014
174
173
0.034
0,006
172
171
0.021
0.011
170
163
0.025 3239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.056
162/1
0.018
162/2
0.100
158
0.048
157
0.055
155
0.062
148
0.046
147
0.007
146
145
0.087
0.019
144
0.056
143
0.004
142
0.038
141
0.003
150
0.070
454/1/2
0.064
454/1/3
0.002
454/1/4
0.009
453/1/2
0.008
453/1/3
453/1/4
0.001
0.028
431
0.026
432
0.077
426
2.311
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सबमाइनर 1 , 2 नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1315 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- रहिकवारा
(घ) क्षेत्रफल-2.562 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.084
684
0.035
687
0.104
688
0.024
689
695/1
0.046
695/2
697/1/1
0.031
697/1/2
697/2
0.006
692
0.023
699
0.022
701/1
0.023
700
0.062
649
648/1
0.057
648/2
0.072
647
0.008
633
0.026
634
0.002
635
0.082
619
0.053
620
621
0.012
0.008
606
0.070
622
0.002
623
0.018
589
0.059
588/1
0.031
588/2
0.022
586/2
0.020
593
0.011
595
0.025
783
0.009
784
785
0.068
345/1
0.059
0.002
345/2
0.001
344/1
0.009
342/1
0.020
342/2
0.042
343/1
0.003
343/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
3240
(2)
(1)
0.048
340
0.047
339
0.072
336
0.077
334
0.048
332
क्र. 1317- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
0.065
291
अनुसूची
0.024
292
0.001
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) 281
0.001
333
(क) जिला- सतना
0.001
335
तहसील- नागौद
(ख)
0.065
279
(ग) नगर/ ग्राम- सुरदाहा खुर्द
0.025
280
(घ) क्षेत्रफल-2.1230 हेक्टेयर.
0.057
262
खसरा नं.
0.023
277
अर्जित रकबा (हे. में)
0.062
276
(2)
(1)
0.055
264
0.0080
1263
0.020
271
0.1150
1266/1/1
0.003
266
0.1150
1266/1/2
0.015
267/1
0.0200
1267/1/2
0.050
267/2
0.0430
990/1
0.052
237
0.0520
990/2
0.057
236
0.2300
989/1
0.027
235
0.2460
989/2
0.008
227
0.0310
979
0.041
228
0.1360
975/1
0.003
229
0.0100
975/2
0.051
200
0.0090
976/1
0.080
204
0.0250
945
0.016
205/1/1
0.0810
951
0.001
199
0.0200
946
0.136
197
0.0610
950
0:009
196
0.0660
949/1
0.001
194
0.0330
949/2
0.053
193
0.0870
948
0.017
192
0.0090
947
2.562
योग
0.1480
672
0.0640
676
0.0350
673/1/2
0.0430
675
0.0560
674
0.0040
665
0.0200
661
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु.
0.0510
663
0.0430
664
0.0370
662
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
618/1
0.0240
0.0170
618/2
0.0730
617/3
0.0210
617/4/1
0.0420
617/4/2
0.0320
617/5
0.0100
614
0.0060
613
2.1230
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .
क्र. 1318- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- कठवरिया
(घ) क्षेत्रफल-0.9590 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0260
414/1
0.0130
416/1
0.1170
412/1
0.1600
412/2/1
0.0830
412/2/2
412/2/3
0.2540
409/1/1
409/1/2
409/1/3
409/1/4
409/2/1/1
0.3060
409/2/1/2
(2)
(1) 409/2/2/1/1
409/2/2/1/2
409/2/2/2
409/2/3/1
409/2/3/2
योग 0.9590
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के चन्दकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1319- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- गजना बधाव
(घ) क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) 137
0.144
145/1/1
0.025
145/1/2
0.026
0.028
145/1/3
145/2/1
0.035
145/2/2
0.024
0.045
146/1
0.031
146/2
0.072
146/3
0.025
147/2
0.080
147/3
176/1
0.340
176/2
176/3 3242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
0.137
175
1.012
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1320 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- माड़ाटोला
(घ) क्षेत्रफल-1.9430 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.1240
32
0.0550
33
0.0160
36
0.0150
34
0.0730
255
0.0420
254
0.0250
246
0.0500
245
0.0020
244
0.0350
242
0.0060
243
0.0350
241/1
0.0370
241/2
0.0110
240/1
0.1180
239/1
0.1240
239/2
0.1680
235
0.0010
236/1
(2)
(1)
0.0100
236/2
0.0070
337
0.0510
336
0.0040
335
0.0340
334
0.0160
343
0.0010
333
0.0680
346
0.0490
347
0.0040
389
0.0310
348
0.0050
349
0.0010
385
0.0470
384
0.0050
359
0.0520
380
0.0190
381
0.0430
378
444
0.0150
0.0040
377
0.0740
445
0.0050
450
0.0130
446
0.0630
448
0.0030
452
0.0680
465
0.0310
466
0.0080
468/679
0.0770
468/678
0.0110
476
0.0550
475
0.0580
488
0.0530
489
0.0210
490
1.9430
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोआ माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
3243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 1321 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- माड़ाटोला
(घ) क्षेत्रफल-0.427 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
0.170
668/2/1
666
0.101
0.155
665
0.001
664
0.427
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोआ माइनर के माड़ाटोला सबमाइनर 1 , नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1322- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला - सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-कोनी पण्डावाली
(घ) क्षेत्रफल-0.8190 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
67
0.1160
0.0620
66
0.0040
69
0.0330
58
57
0.0930
0.1490
56
0.0070
55
0.0600
54/1
0.0020
83
84
0.0020
0.0480
49
0.0200
85/1
0.0060
85/2
86/1
0.0100
0.0440
86/2
0.0030
87/2
0.1580
89
46/1
योग
0.0020 0.8190
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1323 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम - गौरा
(घ) क्षेत्रफल-0.6600 हेक्टेयर .
3244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.0620
169/1
0.0110
172
0.0890
171
0.0670
162/1
0.0100
173
0.0240
174/1
0.0740
174/2
0.0080
178/1
0.0950
178/2
0.0400
177/265/1
0.0680
177/265/2
0.0440
177/1
0.0600
177/2
0.0080
183/2
0.6600
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1327- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम-शाहपुर
(घ) क्षेत्रफल-0.0980 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0910
218/2
0.0070
219/2
0.0980
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के माडाटोला सबमाइनर-2 नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1330 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- कठवरिया
(घ ) क्षेत्रफल-2.3690 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
68
0.2310
0.0070
67
66
0.0530
0.0550
65/1
0.1760
64
0.0350
63/1/1 63/1/2
0.0750
61
62/1
0.2960
62/2
0.0040
106
103
0.1110
102/1
0.1120
102/2
0.3200
101
0.0780
175
0.1530
177
0.0140
176/1
0.1360
176/2/1
0.1120
176/2/2
0.0060
176/2/3
0.0040
182/1 3245
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.1100
187/1/1
0.0080
187/2
0.0590
186/1
0.1290
186/2
0.0590
186/3
0.0260
185/2
2.3690
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1332 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- रहिकवारा
(घ) क्षेत्रफल-1.4550 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0500
165/2
0.0180
88
0.0160
159/1
0.0700
158
0.1270
90
0.0100
89
0.2350
95
0.0100
96
0.1190
97
0.1310
98
0.1110
99/1
0.0300
59
0.0150
60/1
(2)
(1)
0.0250
60/2
0.0120
68
0.0100
69
0.0290
62/1
0.0340
62/2
52
0.0320
0.0540
53
0.0150
54
0.1500
7/1
0.0320
7/2
0.0020
5
0.1180
3/1/1
1.4550
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माईनर के चन्दकुइया सबमाइनर 1 नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1333 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- हरदुआ मझोल
(घ) क्षेत्रफल-0.7780 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
150/1/1/1/1
150/1/1/1/2
150/1/1/2/1
150/1/1/2/2
150/1/1/3/1
150/1/1/3/2
150/1/1/4/1 3246
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
150/1/1/4/2
150/1/1/4/3
150/1/1/5
0.4270 150/1/1/6
150/1/1/7
150/1/2/1/1
150/1/2/1/2
150/1/2/2
150/1/3/1/1
150/1/3/1/2
150/1/3/2
150/2/1/1/1
150/2/1/1/2
150/2/1/2
150/2/2/1/1
150/2/2/1/2
150/2/2/2
150/2/3/1/1
150/2/3/1/2
150/2/3/2
151/1/1/1/2
151/1/1/2/1
151/1/1/2/2
151/1/1/3/1
151/1/1/3/2
151/1/1/4/1
151/1/1/4/2
151/1/1/4/3
151/1/1/5
151/1/1/6
151/1/1/7
151/1/2/1/1
0,0100 151/1/2/1/2
151/1/2/2
151/1/3/1/1
151/1/3/1/2
151/1/3/2
151/2/1/1/1
151/2/1/1/2
151/2/1/2
151/2/2/1/1
151/2/2/1/2
151/2/2/2
151/2/3/1/1
151/2/3/1/2
151/2/3/2
160/1
0.1640
0.1640
160/2
(1)
(2)
0.0130
159/2
योग
0.7780
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के बमुरहिया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1335 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- कचलोहा
(घ) क्षेत्रफल-2.5190 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.066
587
0.014
586
590/1/1
590/1/2
0.061
590/1/3
590/1/4
590/2
0.016
591
0.068
594
0.136
595
0.012
596
0.007
598
0.002
597
0.188
603
0.013
640
0.024
642
0.042
643 भाग 1 ]
3247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.019
651
0.019
650
0.074
652
0.001
649
648
0.012
0.042
653
0.021
654
0.025
656
0.011
655
0.036
657
0.022
665
0.025
659
663
0.011
660
0.017
0.018
662
0.012
460
461
0.042
462
0.001
463
0.085
465
0.015
466
0.038
0.037
469
0.028
471
472/1
0.011
472/2
0.020
0.020
472/3
0.020
472/4
0.084
479/2
0.034
435
0.041
434
0.005
428
427
0.016
0.037
429
0.042 420/833
0.016
418
0.042
419
0.018
399
393
0.040
0.002
401
392
0.019
0.005
403
0.032
391
404
0.009
0.006
389
190
0.014
189
0.127
0.002
175
0.078
174
0.051
173
(2)
(1)
1691
0.044
1711
170
0.021
0.020
165
164
0.013
163
0.005
147
0.061
148
0.037
162
0.017
0.033
149
157
0.060
0.054
155
0.003
158
0.068
153
0.002
124/1
0.030
248/1
2.519
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत कचलोहा सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1336 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- बरकोनिया माफी
(घ) क्षेत्रफल-0.7510 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
148
0.3320
0.0240
144
143
0.2900 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
3248
(2)
(1)
0.0260
142
0.0220
141
0.0570
140
0.7510
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1337 - भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर/ग्राम- चन्दकुइया
(घ) क्षेत्रफल-5.0240 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0930
1131
0.0280
1130
0.0050
1133
0.1450
1129
0.0140
1128
0.0800
1106/1
0.0920
1106/2
0.0380
1106/3
0.0160
1105/3
0.0080
1104
0.0070
1103
0.0700
1102
0.0750
1097
0.0340
1098
0.0780
1095
(2)
(1)
0.0040
1096
0.0550
1087
0.0700
1088
0.0020
1089/2
0.0260
1085/2/1
0.0940
1085/2/2
0.0120
1084/2
0.1920
1083
0.0200
1082
0.0010
1066
0.0660
1065
0.1320
1060
0.0100
1059
0.0450
1058
0.0230
1057
0.0450
1049
0.0960
1050
0.0430
1052
0.0490
1053
0.0090
1054
0.0100
1047
0.0670
1045
0.0230
1043
0.0150
586
0.0560
1044
0.0380
587/1
0.0210
587/2
0.0790
588
0.0510
589
0.1770
593/1/1/1
0.1090
593/2/2
0.0930
593/2/3
0.0240
593/2/5
0.0060
594/2/1
0.0010
594/2/3
0.0640
515
0.0010
516
0.0040
514
0.2170
512
0.0070
511
0.0400
510
0.0250
509/1
0.0020
506
0.0840
507
0.2000
475/1
0.0100
474/1
0.0070
466
0.0230
430/1/2
0.0030
431/1 3249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.0810
435
0.0630
436/2
0.0260
437
0.0450
440/1
0.1230
440/3
0.0210
441/3
0.0070
460/2
0.0210
459/2/2
0.0350
446/2
0.0600
447
0.0400
450
0.0410
451
0.0090
453/2
0.2200
35/1/1/1
0.2100
35/1/2/1
0.2260
33/2
1140/1/1/1/1
1140/1/1/1/2/1
1140/1/1/1/2/2
1140/1/1/1/3
1140/1/1/1/4/1
1140/1/1/1/4/2
1140/1/1// 2/ 1
1140/1/1/2/2
1140/1/1/2/3
1140/1/1/3/1
0.5620
1140/1/1/3/2
1140/1/1/3/3
1140/1/1/3/4
1140/1/2
1140/2/1
1140/2/2/1
1140/2/2/2
1140/2/3
1140/3/1
1140/3/2
1140/3/3
5.024
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर के चन्दकुइया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1338 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
तहसील- उचेहरा
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- बैरागल
(घ) क्षेत्रफल-2.7960 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0840
0.1080
118/1/1/1/1/2
0.0030
118/1/1/1/1/3
0.0320
118/1/1/3/1
0.0390
118/1/1/3/2
0.0320
118/2
0.2400
119/2/2
0.0360
119/2/1
0.0150
119/1/3
0.0330
113
0.2140
0.0540
97/4/1
0.0540
97/5/2
0.0570
97/5/3
0.1100
98/1/1/2
0.0290
98/1/2
0.1430
98/1/3
0.0650
98/2/1/2
0.0040
69/2/1/1
0.0350
69/2/1/2/1
0.0630
69/2/1/2/3
0.1420
69/2/2/1
47
0.1230
0.2190
49/2
0.1020
49/3
0.0080
50
0.0140
51/1
0.0020
52/1/1/1
0.0470
52/1/2
52/2/1
0.0420
0.0430
52/2/2
0.0010
53/1 3250
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.0030
53/2
0.0080
35/1/2
0.1400
24/1/1
0.1200
24/1/2
0.0280
24/3
0.0020
23/1/1
23/1/2
0.0020
0.0040
23/3
0.0040
25/1/1
0.0040
25/1/2
0.0070
25/3
0.1910
21/2
0.0900
18/2
2.7960
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म . प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1339- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील- नागौद
(ख)
नगर/ग्राम-शाहपुर
(ग )
(घ) क्षेत्रफल-3.9310 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0200
204
0.0900
205
0.1020
207
0.0030
210
0.0420
212/1
0.0020
212/2/1
(2)
(1)
0.1750
214/2
0.0480
225/1
225/2/1/1
0.0210
0.0290
225/2/1/2
225/2/1/3
0.0290
0.0750
223/1/1
0.0160
223/1/2
223/2
0.0030
227/1
0.0580
229/1
0.0240
229/2
0.0400
231
0.0010
553
0.0020
552/1
552/2
0.0360
0.0310
551
0.0010
550/1
550/2
0.0300
0.0010
567/1
0.0210
572
0.0330
571/1
0.0120
571/2
570/1
0.0170
570/2
0.0030
574
0.0010
0.0070
575/1
575/2
0.0150
0.0060
594
0.0450
580
592
0.0590
0.0020
582
0.0360
591
0.0080
587
588
0.0370
0.0230
589
0.0010
735
0.0260
739
0.0330
737/1
0.0100
737/2
0.0050
738/1
0.0260
738/2
0.0460
745
0.0270
744
743/1/1
0.0010
0.0870
767/1
768/1/1
0.0540
0.0600
770/1/1
0.0980
770/2/1 3251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.0070
771/1
0.0650
782/1
0.0120
781
0.1250
780
0.0210
774
0.0370
778
0.0030
777
0.0360
801
0.0180
799
0.0500
800
0.0980
802
0.0430
808
0.0010
807
0.0610
806
0.0150
805
0.0110
1185
0.0560
1186
0.0180
1188
0.0460
1187
0.0330
1192
0.0120
1296
0.0270
1295
0.0320
1193
0.0040
1200
0.0560
1292
0.0040
1201
0.0470
1291
0.0160
1288
0.0810
1289
0.0170
1286
0.0260 1284/1
1284/2
0.0590
0.0340
1283
0.0290 1314/1
0.0160 1313/3
0.0020
1282
0.1830
1281
0.0120
1280
0.0230 1336/1
0.0240 1336/2
0.0500
1337
0.0620
1341
0.0010
1340
0.0370
1342
0.0080
1343
0.2640
1359
0.2270
1358
0.0010
1356
(2)
(1)
0.1360
1367
0.0070
1368
3.9310
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 1340 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया कलां
(घ) क्षेत्रफल-0.3830 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0350
288/4
0.2000
287/1/1
0.0060
286/1/1
0.1300
285
0.0120
284
0.3830
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के मौहारी माइनर नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
3252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 1341 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ग्राम-माड़ाटोला
(घ ) क्षेत्रफल-1.3110 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0090
659
0.0020
658/1
0.0090
649/2
654/2
0.0100
0.0630
652/1/1/1
0.0950
652/1/1/2
0.1490
652/2
651/1
0.0290
0.0420
624/2
0.1650
623/2
0.0140
540/3
0.1060
539/1
0.1020
539/2
0.1040
539/3
0.0190
520
0.1930
519
0.0560
518
0.0930
517
0.0510
516/2
1.3110
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1342 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- फुरताल कलां
(घ) क्षेत्रफल-0.3230 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं .
(हे. में)
(2)
(1)
0.0860
20/2
0.0400
20/1
0.1400
19
0.0090
8
0.0010
18
0.0040
17
0.0430
16/1
0.3230
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 1343 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- रजरवारा
(घ) क्षेत्रफल-3.320 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
3253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.030
335/1
335/2
0.032
336
0.139
0.100
337/1
0.002
338/2
0.118
331/2/2
0.005
330/2/2
345
0.003
0.151
346/1/1
0.060
346/1/2
346/2
0.154
350/2
0.014
351
0.196
352
0.025
325/1/2
0.107
0.010
324/2
0.232
316
315
0.021
314
0.256
0.008
313
0.037
311/2
0.077
310/3
0.088
296/1/1
296/1/2
0.295
0.011
297/1/3
0.024
303/2/2
0.343
298/2
0.027
299/2
300/1
0.014
300/2
0.014
0.184
290/1/2
0.200
290/2
0.013
289/3
0.209
288/2
0.042
287/1
0.069
287/2
0.010
294/1
3.320
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के मोहारी माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1344- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला - सतना
(क)
तहसील- नागौद
(ख )
नगर/ ग्राम- खम्हरिया खुर्द
(ग)
क्षेत्रफल-3.2860 हेक्टेयर .
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.1000
264/1/1
0.0090
264/1/2
0.0500
264/2/1
0.0600
264/2/2
264/3
0.1100
0.1100
264/4
0.1100
264/5
0.0150
265/1/1
0.1820
260
0.1180
256
255
0.1920
247/1
0.1920
0.0430
246/1
0.0430
246/2
0.0200
246/3/1
0.0190
246/3/2
0.0360
244
243
0.0210
0.0200
242
241
0.0030
0.2040
237
0.0870
236
197/1
0.0110
0.0110
197/2
0.0020
197/3/1
196/1
0.0520
196/2
0.0320
0.0050
196/3/2/1
188/2/1
0.0020 3254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.0940
192
0.0060
193
0.0030
189
0.0160
190
0.0070
172/1
0.0350
173/1
0.0420
173/2
0.0030
174
175
0.0390
0.0200
176
137
0.0150
0.0020
177
136
0.0490
135/1
0.0050
0.0080
132
0.0810
133
0.0380
114
0.0310
131
130
0.0530
129
0.0130
26
0.0410
0.0420
27
0.0020
25/2/2
0.2480
85/1/2
46
0.0210
45
0.0030
47/1/1
0.0300
47/1/2
0.0050
0.0050
47/2
0.0040
48/2
0.0420
49/2
53/1
0.0300
0.0300
53/2
0.0520
53/3
0.0050
54
0.0100
65
0.0600
82/1
0.0100
82/2
0.0640
81
0.0420
80
0.0360
79
0.0410
74/2/1/1/2
0.0440
74/2/1/2
3.2860
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत ममुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1345 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील- नागौद
(ख)
नगर/ ग्राम- मौहारी
(ग )
क्षेत्रफल-1.2530 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
1001/1/1
0.0080
0.0760
1002/1/1
0.0840
1002/1/2
1002/2
0.0100
0.0060
1003/1/1
1003/1/2
0.0420
0.3800
1003/2
936/2
0.0640
937
0.0100
0.0150
940
0.0350
935/2
941
0.0370
934/2
0.0160
944
0.0540
0.0030
933
945
0.0570
0.0510
946
0.0220
947
0.0110
877
0.0540
876
0.0010
878
879
0.0890
872
0.0010
0.0080
871
882
0.0590
870
0.0050
0.0550
883
योग
1.2530 भाग 1 ]
3255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के इटमा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1346- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
जिला- सतना
(क)
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- नौवस्ता
(घ) क्षेत्रफल-3.5400 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0410
369
370
0.0540
0.0860
371
0.0340
436
0.1260
373
0.0970
375
0.0120
376/1
0.2250
376/2
0.0170
377/2
401
0.0950
0.0330
402
0.0420
403
0.0760
404
0.0100
406
405
0.0460
416
0.0720
0.0090
415
0.0310
335
333
0.0390
0.0490
319
0.0120
323
320
0.0290
0.0220
322
321
0.0330
(2)
(1)
307
0.0240
0.0180
287
289
0.1120
0.0590
288
0.0310
291/1
0.2030
291/2
292/2
0.0080
261
0.1790
260
0.0650
0.0110
259
258
0.0120
0.0480
257
143
0.0050
0.0170
242
0.0680
241
0.0570
240
146
0.0070
147
0.0700
145
0.0030
148/1
0.0970
0.0660
148/2
236
0.0660
235
0.0080
0.0730
234
0.1150
228
0.0600
214/1/23
213
0.0130
0.0050
163
164
0.1290
169
0.0320
0.0030
213
212
0.0750
172/1
0.0490
0.0250
172/2
0.0600
173
0.0850
180
181
0.0640
0.0640
182
0.0130
183
184
0.1510
3.5400
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के नौवस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
3256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 1347- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- सप्तीमाफी
(घ ) क्षेत्रफल-0.8540 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.1690
0.1390
12
0.2680
14/1/4
0.0040
14/2
0.0130
15/3
0.2450
16
5
0.0060
0.0100
17
योग
0.8540
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के महकोमा माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1367- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- अमिलिया
क्षेत्रफल-0.1060 हेक्टेयर . (घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
2/3
0.1060
योग 0.1060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना, शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1399- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ग्राम - सेहरूआ नं . 1
(घ) क्षेत्रफल-0.2710 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.1300
14/1/1
0.0990
14/1/2
0.0420
14/2
0.2710 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सिलपरी सबमाइनर -2 के निर्माण हेतु.
भाग 1 ]
3257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
सतना, दिनांक 28 जून 2024
क्र. 1368- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
जिला- सतना
(क)
तहसील- बिरसिंहपुर
(ख )
(ग) नगर/ग्राम- चंदई
क्षेत्रफल-5.9480 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
107/1/5
0.0240
0.1150
0.2690
107/1/6 106/1/1/1/1/1/1/1 106/1/1/1/1/1/1/2
106/1/1/1/2
0.1100
106/1/1/2
0.1870
0.1510
106/1/3
105
0.1100
104/1/1
0.0910
0.0810
104/1/2
0.0800
104/1/3
104/1/4
0.0360
0.0880
104/1/5
104/2/1
0.0160
104/2/2
0.0320
0.0280
104/2/3
95/1/1
0.3030
95/2/3
0.2930
95/2/4
0.1810
0.0380
96
0.3400
97/1
0.0970
97/3
97/4
0.1000
0.0570
83/1/1/1
0.0290
83/1/2
(2)
(1)
0.0730
83/2
77/1
0.0510
77/2
0.0360
77/3
0.0360
0.0320
77/4
77/5
0.0360
0.0480
77/6
0.0360
77/8
0.0590
77/9
0.0230
77/10
57
0.1090
58
0.3780
65/1
65/2
65/3/1
0.3040
65/3/2
65/3/3
60/1
60/2/1
60/2/2
0.7550
60/3/1
60/3/2
60/3/3
64/1
64/2
64/3/1
0.2380
64/3/2
64/3/3
0.2010
50/1
0.2720
50/2
0.0130
50/3/2
0.1050
50/3/3
0.0460
49/1
0.0610
93/1
93/3
0.1460
56
0.0040
76
0.0250
112/2/2
0.0050
5.9480
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
3258
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
सतना दिनांक 1 जुलाई 2024
क्र. 1394- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम-अकौनी कोठार
(घ) क्षेत्रफल-1.9150 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
0.0990
213/1/1
0.0990
213/1/2
0.0260
204
0.0800
203
0.0240
202/1
0.0160
202/2
0.0820
202/3
0.0830
196/1
0.0130
196/2
0.0020
108
0.0120
105/1/1
0.0450
106/1
0.0060
106/2
0.0050
106/3
106/4
0.1090
107/1
0.0750
0.0050
107/2
0.0580
114
0.0840
96
0.1000
115
0.0420
95
0.0350
118
0.0710
120
0.0130
94
0.0770
122/1
0.0770
122/2
0.0160
122/339/1/1
122/239/1/2
0.0160
0.0160
122/239/2/1
0.0160
122/239/2/2
(2)
(1)
0.0130
124/1/1
0.0500
0.3600
2/1/1/2
0.0100
2/1/2
0.0800
2/2
1.9150
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं लेदास सब माइनर 1 के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1395- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग ) नगर/ग्राम- ओबरी कोठार
(घ) क्षेत्रफल-4.2310 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
143/1
0.2150
0.1740
144/1/1
0.0840
144/2
145/2
0.0220
148/1/2
0.0570
0.0610
148/2/2
148/2/1
0.0250
0.0690
149/1/2
0.0080
149/2/2
0.1620
114
0.0240
102/1/1
0.1230
102/1/2
0.1050
102/1/3
0.0400
101/682/1 भाग 1 ]
3259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
0.0800
101/682/2
0.2430
102/2
0.0320
46/2
0.0440
46/3
0.0320
46/4/1
46/5/1
0.0910
46/5/2
0.0910
0.0610
30/3
31/3
0.0080
0.0500
41/2
0.0120
44/1
0.0450
44/2
0.0700
44/3
0.0100
29/1
0.0400
29/2
0.0610
124/1/1
0.1070
124/2
0.0300
125/2
0.0410
126/1/1/1
0.2800
126/2
0.0950
86/1
86/3
0.0950
87/3
0.0160
89/1/1
0.1350
0.1000
89/1/2
89/2
0.0150
0.1250
115/1
0.2500
116/1
0.0090
104/2
0.3000
97/1
0.3820
97/2
0.0120
121/1
0.0200
121/2
0.0240
121/677
0.0080
121/678
0.0480
122/1/1
4.2310
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर खरवाही वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1396- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील- रामपुर बाघेलान
(ख )
(ग ) नगर/ग्राम- सेहरूआ नं. 1
(घ) क्षेत्रफल-1.7830 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.147
66/1/2
66/2/1
0.048
66/2/2
0.048
66/2/3
0.048
0.007
70
0.120
69
0.015
74/1
0.015
74/2
0.015
74/3
261
0.106
259
0.001
0.058
260
256
0.003
0.061
258
0.041
257
0.001
89
0.032
90/1
90/2
0.019
0.005
91
0.003
93
94/1
0.015
85/1
0.003
95/1
0.010
0.069
95/2
84/1/1
0.048
84/1/2/1
0.018
84/2/2
0.087
0.054
21/1/1
0.004
21/2/2
0.062
19 3260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
18/2
0.024
0.055
17
0.005
115/2
0.003
16
0.033
116/1
0.030
117/1
0.096
14/1/1
0.081
12
11
0.016
0.010
10/1
0.121
10/2
0.064
8/1
0.014
8/2
0.068
8/3
योग
1.783
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेहरूआ माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .
क्र. 1397- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
नगर/ग्राम- कल्ला
(ग)
क्षेत्रफल-5.0140 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे . में)
(2)
(1)
0.1640
388/1
0.0780
388/2
0.0780
388/3
0.0490
390/2
0.0490
390/3
0.1080
722
(2)
(1)
0.0320
401/2
0.0390
401/3
0.0800
401/4
0.2570
402/1/2/2
0.0960
402/1/5/1/1
0.0570
402/1/7/2
0.0010
402/1/8/1/1
0.0580
402/1/8/2
0.1890
403/1
0.0390
403/2
0.0900
404
0.0480
407/1/1
0.0380
407/1/3
0.0840
407/1/8/2
0.0260
407/2
331/1
0.0890
331/2/11
0.1140
329
332
0.0130
0.0800
337/1/1
0.0390
337/1/2
0.0590
314/1
0.0670
314/2
0.0080
313
0.0400
310/1
317/1/1
0.0900
0.1030
317/2/1
479
0.1110
0.0010
480/2
480/3
0.0010
0.0100
478/2/1
0.0830
477
0.0280
476
0.0160
472/2
0.0640
473
0.0370
494
493/1
0.0260
0.0540
496/1/1
0.0220
496/1/2
496/2/1
0.0220
0.0490
499/2
0.0520
500/1/1
500/1/3
0.0520
0.0260
185/1
0.0260
185/2/2 3261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(1) (2) अनुसूची
184/2 0.0660 ( 1 ) भूमि का वर्णन- (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
183 0.0720
(क) जिला- सतना
182/1 0.1540
182/2 0.0400 (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
178/3/1 0.0580 (ग ) नगर/ग्राम- लेदरा
178/4/1 0.1040 (घ ) क्षेत्रफल-5.4640 हेक्टेयर.
177/1 0.0500 खसरा नं. अर्जित रकबा
177/2 0.0500 (हे. में)
177/4 0.0250 (1) (2)
177/5 0.0250 13/1 0,0020
175 0.0700 0.0750
174/2/1 0.1270 12/1/2 0.0750
164 0.0850 27 0.0020
161/1 0.0240 116/2 0.2020
160/1 0.0110 163/2 0.0260
90/1 0.1070 231 0.0160
90/2 0.0810 246 0.0250
91/1 0.0040 249/1 0.0040
91/2 0.0050 250 0.0020
95/1 0.1910 448 0.0290
95/3 0.0020 453 0.0620
101 0.1870 454 0.0160
100 0.0120 434 0.0320
40/1 0.0420 470 0.0250
40/2 0.2310 423/2 0.0020
37 0.0090 363 0.0440
38 0.1380 358/1
39/2 0.0020 358/2
योग 5.0140 358/3 0.0500
358/4/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक 358/4/2
है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा 358/5
नहर के कल्ला सब माइनर के निर्माण हेतु. 352/1
0.1680
352/2
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं , कलेक्टर 9/1 0.0320
(भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया 10/2 0.1850
जा सकता है. 0.0450
11/2 0.0470
क्र. 1398 - भू-अर्जन-2024 .-चूंकि, राज्य शासन 'को इस बात 22 0.1650
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 24/1 0.0940
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 24/2 0.0560
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 25/1 0.1320
संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 121/1/1/2
आवश्यकता है:-
121/1/2
121/1/3 0.2350
3262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
121/2/1
121/2/2
121/2/3/1
121/2/3/2
123/1/1/1
123/1/1/2
123/1/2
0.0820 123/1/3
123/2/1
123/2/2/1
123/2/2/2
126
128/2
0.2850
129/1
136/1
0.1640
0.2750
136/3
136/5
0.0600
146/1
0.0320
0.0320
146/2
0.0120
146/3
146/4
0.0610
0.0400
147/1
0.0160
147/2
0.0400
147/3
147/4
0.0400
165
0.0050
0.2200
164/1
0.0200
164/2
0.0020
200/2
0.0580
201
0.1750
204
198/1
0.0020
198/2
198/3
205/1/1
0.0490
0.0020 205/1/2
0.0090
207/1
0.0480
207/2
207/3
0.0480
0.0400
193
0.0560
194
0.0520
218
220
0.0150
0,0300
229
0.0360
230
(2)
(1)
0.0640
219/1
219/2
0.0120
0.0070
248
251
0.0180
0.0400
253
0.0290
254/1
0.0190
255
256
0.0020
0.0020
257
0.0020
258
0.0280
262
260
0.0060
449
0.0400
455
0.0870
439/2
0.0100
0.0150
439/3
0.0150
439/4
0.0200
439/32/1
0.0050
439/32/2
460
0.0700
468/1
0.0330
471/1
0.0080
0.0770
471/2
472
0.0060
0.0200
477/1
477/2
0.0040
0.0040
477/3
0.0040
477/4
0.0040
477/5
0.0200
477/6
478
0.0250
0.0280
479
0.0060
480
0.0800
481
0.0080
365/1
0.0080
365/2
0.0840
366/1
0.0840
366/2
0.0200
362/1
362/2
0.0080
360
0.0320
359
0.0450
0.0200
354/1
0.0340
354/2
353/1/1/1
0.0020
0.0020
353/1/1/2 भाग 1 ]
3263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.0060
353/1/2
492/2
0.1250
0.0500
450/1
0.0550
26
5.4640
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1400- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- सिलपरी
(घ) क्षेत्रफल-0.9710 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
467
0.0140
0.0280
465
0.1040
466
0.0610
464/2
0.0670
464/3
0.2170
470/3
0.0340
463
0.0450
459/1/1
0.0510
459/1/2
0.1180
459/2
0.0460
460/1
0.0460
460/2
460/3
0.0460
0.0460
460/4
460/5
0.0010
(2)
(1)
0.0120
460/6
460/7
0.0120
460/8
0.0120
0.0110
460/9
योग
0.9710
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सेहरूआ माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1401 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम- खटखरी
(घ) क्षेत्रफल-5.9060 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.1710
359
362
0.0110
0.1540
360
364
0.0280
365
0.1560
367
0.3790
0.0470
368
386
0.0490
387
0.3990
0.0030
486/2
486/4
0.2170
388/2
0.0160
0.1250
484/1
0.2320
484/2
0.1460
485/1 3264
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
0.0040
485/2
0.0320
511
0.0050
483/1
0.0840
483/2
512/1
0.0680
0.2100
512/2
513/1
0.0420
464/2
0.4370
515
0.3520
0.1700
516/1/1
516/2
0.2190
516/3/1
0.1040
519/1/2/2
0.0150
0.1380
519/1/2/3
0.1690
519/1/4
0.0810
519/1/6
0.1720
519/2/2
0.2590
561
0.2470
558
556/1
0.1100
0.0240
556/2
555/1
0.0240
0.1120
555/2
573/1
0.0010
382/593
0.0890
572/1
0.0960
0.4900
-572/2
0.0190
562
5.9060
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रिया वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1407- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर/ग्राम- भंवर
(घ) क्षेत्रफल-6.1240 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.5030
535/2
522/1
0.1010
0.0500
522/23/1
0.0500
522/23/2
0.0500
522/23/3
520
0.9610
0.0220
681
0.2870
680
0.6470
682
695/1/1
695/1/2
0.3880
695/2/1
695/2/2
0.0580
696/1/2
0.0140
374/1/2
0.0120
697/1/2
0.0370
699
0.0300
698/1
0.3250
281/1
0.1850
281/2
280
0.0150
0.2300
279/1
0.0180
278
0.0040
276/2
276/3
0.0080
0.0120
276/4
270/1/2
0.1790
270/1/3
275/1
0.0790
275/2
271/1/1
0.0410
271/1/2
0.0740
271/2
0.0120
273/1
272/1/1
0.0330
272/1/2
0.0100
272/2 भाग 1 ]
3265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
0.0420
269/1
269/2
0.0100
268/1
0.1060
268/2
267/1/1
267/1/2
0.0460
267/1/3
265
0.2120
0.0720
266/1
266/2
0.0450
266/3
0.0190
256/2
0.0780
0.0230
246/1/1
246/1/2
0.0200
0.0200
246/1/3
246/3/1
249/2/1
0.1460
250/2/1
246/3/2
249/2/1
0.1460
250/2/2
246/3/3
0.1460
249/2/3
250/2/3
246/3/4
249/2/4
0.1460
250/2/4
0.0200
250/1
248/1
0.0770
0.0570
248/2
0.0040
293/3
0.0160
293/4
0.2040
277
381
0.0010
521
0.0020
523/1
0.0100
0.0110
499/1
0.0050
499/2
0.0050
499/3
6.1240
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1408- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील-कोठी
(ख)
नगर/ ग्राम-टीकर
(ग)
क्षेत्रफल-6.8800 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.1230
11/2
11/3
0.1230
12/1
0.3040
12/2
0.3030
14
0.0490
27/1
0.1200
27/2
0.1370
27/3
0.1200
28
0.2400
26
0.2850
25
0.1640
24
0.1260
72
0.0930
73
0.2820
74/1/1/1
0.0080
0.0080
74/1/1/2
0.0120
74/1/2
74/1/3
0.0120
74/1/4
0.0120
74/2
0.0090
75
0.1660
76
0.0850
0.0670
77/1
84/1
0.1060
84/2
0.0420
176/1
0.0290
176/2
0.0290
0.0410
198
199
0.0810
200
0.0930 3266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
0.0200
209
0.0130 201/2/1
0.0130 201/2/2
201/2/3
0.0130
0.0130 201/2/4
208
0.1900
0.1130
207/1
0.0420 207/2/1
207/2/2
0.0420
206/1
0.0480
0.0310 206/2/1
0.0310 206/2/2
496/2/2/1
0.4280
496/2/2/2
0.4280
232/1
0.1700
0.0080
232/2
0.0370
235
0.0690
174
0.1050
175
0.1620
236
237/2
0.1450
241
0.1130
250
0.0570
0.0120 251/1
0.0120
251/2
0.0200
252
0.0280 244/1/2
0.0770
246
242/1
0.0320
242/2
0.0320
248/1
0.0460
0.0450 248/2
0.0400
249
0.0060 264/1
0.0060 264/2
0.0020
265
0.0160
31/1
32/1
0.1000
32/2
0.1450
0.1150
32/3
0.0680
32/4
0.0200
79
0.0250
80
0.0320
81
0.0360
82
0.1180
83/1
(2)
(1)
83/2
0.1210
0.0650
172
0.0610
173
0.0400
123/1/1/1
योग
6.8800
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1409- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-कोठी
नगर/ग्राम- चोरवरी
(ग)
(घ) क्षेत्रफल-6.5720 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
64/1
0.4740
64/2
0.1830
66/1
66/3
0.1150
66/4
66/2/1
66/2/2
0.0620
66/5
67/1
0.1070
67/3
67/4
67/2/2
0.0590
67/2/1
67/5
67/2/3
0.1150
67/2/4 भाग 1 ]
3267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(2)
(1)
289/3/1
289/3/2
289/3/3
0.0810
289/3/4
289/3/5
0.1350 297/1/1
0.0680 297/1/3
0.0680 297/2
0.0930 290/1
290/4
0.0940
283/1/1
0.1450
291/3/2
0.0290
0.0290 291/3/3
0.0300 291/3/4
0.0900 292/1
0.1780
293
0.0050 344/2
345/1
0.0050
0.0040
272
0.0040 269/1
0.0020 269/2
685/1
0.0720
0.0720 685/2
686/1
0.0130
0.0120 686/2
686/3
0.0120
686/4
0.0120
268/2
0.0430
266/1/1
0.3040
266/1/2
0.0850
266/2
0.1190
287/2
0.0810
687/1/1
0.0650
687/1/2
0.0310
687/2
0.0210
694
0.3140
0.0850 695/1/1/3
695/1/2
0.0850
0.2180 695/3
701
0.0200
702/1
0.1240
0.1200 702/2
702/3/1
0.1200
207/1
0.0500
207/2/1
0.0400
207/2/2
0.0450 (1)
(2)
206/2
0.0200
206/3
0.0900
703
0.0100
198
0.0240
707/1
707/2/1/1
0.3900
707/2/1/2
707/2/23
707/3
707/4
708/1
0.1000
708/2
197/1
0.0280
197/2
0.0170
0.0080
197/3
0.0090
197/4
0.0160
195/2
0.0050
196/2
0.0080
709/1
0.0080
709/2
716/2
0.0320
296/1
0.0120
296/2
0.0210
0.0050
298
295
0.0100
0.1290
294
280
0.0490
671/1
0.1220
671/2
671/3
0.0530
672/1
0.1700
673/1
0.1050
673/2
279
0.0100
274/1
0.1860
274/2
715/2
0.3020
684/1/2
0.0650
684/2/1
0.2300
6.5720
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
3268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 1410 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
जिला- सतना
(क)
तहसील-कोठी
(ख)
नगर/ग्राम- घड़ेरूआ
(ग)
क्षेत्रफल-4.0320 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में )
(2)
(1)
78
0.6120
89
0.2780
90
0.6200
0.5380
0.1180
91/1/1/2
91/1/2
0.2380
0.0800
91/2/1/2
91/2/2
0.3710
0.1360
99/1/1
99/1/2
0.1580
0.1470
99/1/3
0.6370
99/2/1
97/3/1
0.0990
97/3/2
योग
4.0320
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1411 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-नागौद
(ग) नगर/ग्राम- पुरूषोत्तमपुर
(घ) क्षेत्रफल-2.8990 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
76/11
0.2200
79/1
0.0720
78/1/1
0.4560
78/1/2
0.1820
84/1/1/1/1
0.0580
84/1/1/2
84/1/1/3
0.1580
0.0440
84/1/4
83/2/2
0.0300
68//1/1
0.0020
0.0260
68/1/2/1
68/1/2/2
0.0470
66/1/2
0.4150
66/2/2
0.0200
88/2
0.0120
88/3
0.0120
88/4
0.0120
88/5
0.0040
91/1
0.0040
0.0510
91/2
91/3
0.0080
91/4
0.0160
90/1
0.1400
90/2
0.1700
90/3
0.1860
0.0070
94/2/2
0.0170
92/1
89/3/2/1
0.4510
0.0360
67/1
67/2
0.0430 2.8990
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
3269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 1412- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- नागौद
(ख )
नगर/ग्राम- पनगरा
(ग)
(घ) क्षेत्रफल-2.0750 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
41/9/1
0.1610
0.0310
41/10/3
0.2100
41/5/2/1
0.0520
41/6
0.0320
74/1/6
0.1350
0.0450
82
75/1/1
0.0950
0.1250
75/1/2
75/1/3
0.1050
0.0300
75/2/1
0.0570
75/2/2
34/1
0.0360
0.0400
34/2
35/1/1
0.0360
76/1
0.1770
0.1730
76/2
76/3
0.1730
33
0.0240
0.0690
77/1
0.0650
77/2
0.0650
77/3
78/1
0.0580
78/2/1/1
0.0190
0.0160
78/2/1/2
0.0380
73/1
0.0080
73/3/1/1
योग 2.0750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1413 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- रघुराजनगर
(ख )
नगर/ ग्राम-रामपुर चौरासी
(ग )
(घ) क्षेत्रफल-8.5170 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
0.0240
552/1/2
0.0480
553/2/2
0.9440
79
80
0.0020
712/1/4
0.1090
712/1/1
0.1090
563/3
0.1660
0.1040
94/1
0.0480
0.4300
109/2/6
0.3440
565/2
0.1040
91/1/1/2
562/1/2
0.1130
563/1
0.3650
819
0.0250
565/3
0.1210 3270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
424/1/2
0.0120
712/2
0.1090
713/2
0.0160
757/3
0.0160
0.0080
832/1
92/1/2
0.0400
0.0080
583/2
0.1020
710
554/1526/3
0.2170
562/2/2
0.1190
561/2/1/2
0.0240
91/2
0.5180
93/3
0.3240
712/1/3
0.1090
0.1100
712/3
0.0160 713/3
70/1/1/3
0.0980
830/1
0.0350
0.1580
551/1
0.4220 831/1
812/1
0.0900
0.0640 822/1
712/1/2
0.1090
0.0250 418/3/3
0.0080 583/1/1
835
0.2200
0.2650 833/2
832/2
0.0080
0.1180
540
539
0.0860
562/1/1/2
0.1130
92/2
0.2200
554/1526/1
0.3370
837
0.0600
0.0980 70/1/1/2
562/1/3
0.1140
418/3/2
0.0250
554/2
0.0170
583/1/2
0.0080 554/1526/2/1
0.109
0.214
554/1526/2/2
554/1526/2/3
0.1090
554/1
0.3630
0.2200
92/3
8.5170
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1416- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
तहसील- नागौद
(ख)
नगर/ ग्राम- झिरिया
(ग)
क्षेत्रफल-3.0370 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
238
0.0120
0.0120
237/1/1
237/1/2
0.0710
237/1/3
0.0440
237/2/2
0.1540
237/2/3
0.0380
237/2/4
0.1540
247/2/2
0.0540 भाग 1 ]
3271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
247/6/3/2
0.2640
232/1/1
0.2760
232/2
0.2820
232/3
0.2700
232/4
226
0.3350
216
0.0280
217
218/1
0.0900
218/2
219
0.0140
0.1540
193
0.0150
191/2
0.0360
192
190
0.0570
0.0530
189
184
0.0160
185
0.0400
186
0.1010
187/1
0.1770
187/2
0.0570
0.0200
188
231
0.0250
215/1
0.0080
194
0.0810
195
0.0020
196
0.0070
197
247/1/1
0.0880
183
0.0020
3.0370
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 1326- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम - डुडहा
(घ) क्षेत्रफल-6.8820 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.2430
417/3
401
0.0120
0.0560
289/1
289/2
0.0700
204
0.0060
0.0010
200
199/1
0.0010
0.0020
192
0.0010
191
190/1
0.0320
186/1
0.0250
186/3
0.0670
424/1
0.0960
424/2/1
0.0310
424/2/2
0.0310
424/2/3
0.0310
424/2/4
0.0310
424/3/3
0.0100
424/3/4/1
0.0760
424/3/5
0.0100
420/5
0.710
201/2/1
0.480 3272
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(1)
(2)
201/2/2
0.480
0.480 201/2/3
202/2
0.110
0.1020 203/1
203/2
0.0820
0.0230
372
373
0.5400
0.0780
374
251
0.1460
0.0020
253/3
0.1080
382
0.3550
383
384/4
0.0410
414/1
0.1220
414/2
0.1600
0.0190 414/431/2
415/1
0.0080
0.0080 415/2
416
0.2030
0.0460 189/2/2
0.0680 193/1
196/2
0.0760
0.0700 196/3
409
0.3050
410
0.0130
393
0.1850
0.0020
394
0.0740
396
0.0040 299/1
299/2
0.1010
300
0.0570
248/2
0.0020
0.0700
249
184/1
0.3700
0.0100 184/2/1
0.6000 184/3
(2)
(1)
185/1
0.0690
0.0450
185/2
187/2
0.0020
286
0.1140
287
0.1020
290
0.0380
358
0.0250
291/1/1
0.0410
291/1/2
0.0980
0.0020
365
366/1
0.0210
366/2
0.1150
0.0120
367
368
0.1060
0.0360
420/1
420/6
0.1220
0.0810
426/1/1/1/1/3
426/1/1/1/2/2
0.1030
426/1/1/6/2
0.0060
426/2/1
0.1030
426/1/1/3/1
0.0810
426/2/1/1/1
0.0380
0.0710
426/2/2
426/3
0.1870
0.0020
369
285
0.1460
381
0.0070
338/1/2
0.0010
6.8820
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर बैजनहा वितरिका एवं इटमा माइनर तथा डुडहा माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
3273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र.-1348-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013. संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम धमनहा
(घ) क्षेत्रफल- 2.014 हे ०
क्र.
खसरा नं.
1
110
2
109 अर्जित रकवा
0.094
0.009
+
3
108
4
107
5
106/2
6
125
7
128
8
129
9
142
10
148
159/204
12
157
13
156/193
14
93/210
15
92
16
85
17
85/183
18
86
19
84
20
76/1
21
76/2
22
64
23
25
24
24
25
11
26
21
27
12
योग- 0.090
0.008
0.117
0.065
0.055
0.047
0.081
0.067
0.069
0.052
0.051
0.118
0.110
0.071
0.033
0.049
0.076
0.060
0.030
0.073
0.042
0.177
0.327
0.020
0.023
2.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1349-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, सशोधन (क्र. एक सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम दुबहिया
(घ) क्षेत्रफल- 2.247हे 0
क्र.
खसरा नं०
1
50111
2
503/1
3
545
4
520
519
5
6
521
7
518
8
517
9
522
10
245
11
246
12
247
13
249 अर्जित रकवा (हे.में. )
0.080
0.163
0.072
0.024
0.021
0.014
0.001
0.016
0.027
0.165
0.023
0.095
0.058
+
14
250
15
251
16
252/1
17
265
18
261
19
262
20
260
21
256
22
254
23
89
24
87
25
70/2
26
71/1
27
72
28
74/2/1/2
29
75/1/1
30
75/1/3
31
75/2/1/2
32
24/2
33
22/1
34
35
21
36
20
कुल योग-- 0.014
0.033
0.013
0.006
0.040
0.032
0.045
0.016
0.165
0.042
0.149
0.012
0.099
0.004
0.011
0.086
10.074
0.058
0.016
0.109
0.266
0.009
0.189
2.247
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला सतना ( म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत दुबहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र. -1350-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम चन्दकोवा
(घ) क्षेत्रफल- 1.0680हे०
खसरा नं.
क्र.
439/29/3/1 1
2
439/29/3/2 3
439/29/3/3
411/27 4
5
410/28
6
409/30/2
413/26/1 7
414/20/3 8
9
415/19/3
415/19/4 10
415/19/5/1 11
415/19/5/2 12
कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )
0.1000
0.1000
0.0500
0.0820
0.2490
0.0720
0.1200
0.0140
0.0800
0.0030
0.1510
0.0470
1.0680
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर के चन्दकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3276
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1351 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम अमकुई
(घ) क्षेत्रफल- 2.7530हे0
खसरा नं.
क्र.
244/1/1/2
1
244/1/2
2
243/1
3
243/2
4
243/3
5
243/4
6
245/1
7
240
8
239/1
9
237/1
10
237/2
11
238/2
12
236/1
13
236/3
14
220/1
15
221/1
16
222
17
224
18
21/1/1
19
21/1/2
20
21/1/3/1
21
21/1/3/2
22
21/1/3/3
23
21/1/3/4
24
25
21/1/4
21/2
26
27
13/1
28
13/2/1/1
29
13/2/1/2
13/2/1/3
30
13/2/2
31
32
12/2
9
33
कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )
0.1910
0.0100
0.0790
0.0750
0.0800
0.1010
0.0120
0.1430
0.0920
0.0450
0.0500
0.1030
0.0320
0.1030
0.2260
0.0130
0.2050
0.2720
0.0790
0.0530
0.0270
0.0270
0.0270
0.0270
0.0390
0.0630
0.1210
0.0410
0.0510
0.0440
0.0290
0.2830
0.0100
2.7530
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के पतवार माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
3277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.- 1352-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम पडरिया
(घ) क्षेत्रफल- 2.0080हे ०
क्र. खसरा नं . अर्जित रकवा (हे .में .)
1 219/2/1 0.1120
2 219/2/2 0.0370
3 219/4 0.0280
4 214/2 0.0150
5 213/1 0.0490
6 213/2 0.0380
7 212/1 0.0870
8 205 0.0010
9 206 0.0710
10 207 0.0180
11 203 0.0990
12 200 0.0450
13 49 0.0340
14 50 0.0780
15 43 0.0140
16 51 0.0840
17 52/1 0.0370
18 52/2 0.0040
19 64 0.0200
20 412/63/1 0.0160
21 412/63/2 0.0260
22 65 0.0150
23 66 0.0310
24 196 0.0530
25 195 0.0260
26 70/1 0.0180
27 73/1 0.1450
28 73/2 0.1040
29 72 0.0050
30 71/4 0.0190
31 83/2 0.0070
32 84 0.2280
33 31 0.0210
34 30/1 0.2160
35 28/2 0.0380
36 27/1 0.0860
37 27/2 0.0640
38 69 0.0110
39 26/2 0.0030
40 25/2 0.0050
कुल योग- 2.0080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला सतना ( म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद ( सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका के नौवस्ता माइनर नहर के निर्माण
हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
3278
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.- 1353-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - कठवरिया
(घ) क्षेत्रफल- 2.2660हे ०
क्र.
खसरा नं.
1
380/1
2
379/1
3
378/1
4
375/1
5
374
6
373
7
304
8
301/1
9
301/2
10
300/2
11
298/2
12
294
13
295
14
296/1
15
296/2
16
338/2
17
337
18
335
19
334
20
333
21
331
22
332
23
340
24
341
कुल योग- अर्जितरकवा (हे.मे)
0.0480
0.0800
0.0270
0.3170
0.0140
0.2150
0.0090
0.0190
0.1600
0.0150
0.1660
0.2190
0.0190
0.1640
0.4120
0.1910
0.0080
0.0160
0.0420
0.0740
0.0100
0.0230
0.0100
0.0080
2.2660
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर के दुवहियान सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3279 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.1354/ भू- अर्जन / 2024 दि० 28/06/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
बसौरा
सतना
3.557 हे.
उचेहरा
नागौद (सतना) शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0--07 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र.-1355- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम गुनहर
(घ) क्षेत्रफल- 0.3400हे०
खसरा नं.
क्र.
अर्जित रकवा (हे.में. )
0.0420
1
403/1
0.1070
2
403/2
0.0090
3
398/1
0.0530
4
399/2
0.0720
5
399/3
0.0080
6
393/2
0.0130
7
393/3
8
0.0360
395
0.3400
कुल योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3280
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1356-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अत भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम फुरताल खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 0.665हे0
अर्जित रकवा (हे. में.)
खसरा नं ०
क्र.
0.119
17/1
1
0.034
17/2
2
0.007
18
3
0.030
20/1/1
4
0.084
20/3
5
0.053
21
6
0.001
19/1/1
7
0.098
22
8
0.074
2/1
9
0.035
10
0.130
2/3
11
0.665
कुल योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सभाग कमांक-7 जिला सतना ( म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के फुरताल खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र.-1357--भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम करहिया
(घ) क्षेत्रफल- 0.654 हे0
खसरा नं०
क्र.
अर्जित रकवा (हैं. मे)
16/2
0.036
16/3
0.030
3
15/1/1
0.011
4
14
0.120
5
13
0.016
6
12
0.073
7
0.015
8
0.045
S
9
4
0.007
10
6/1
0.040
6/2
11
0.010
12
3/1
0.053
13
3/2
0.031
14
10/1/2
0.003
15
10/2
0.088
10/4
16
0.076
योग
0.654 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 जिला सतना ( म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
भाग 1 ]
3281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र०. 1389 भू- अर्जन/ 2024 दि० 28/06/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे में) लगगग 1
2
4 सतना
3 बैरागल 0.430 हे
उचेहरा
5
6 नागौद (सतना ) शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुर सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।
कार्यपालन यंत्री नर्मदा
विकास संभाग क0-07
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र.- 1360- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - इटमा (घ) क्षेत्रफल 3.109 हे ०
खसरा नं० क्र.
1 63.1 2 66 3 64 4 65 5 54 6 52 7 55 8 9 44 10 43 11 45 12 191:2 13 192.2 14 193 15 194 16 195
अर्जित रकवा (हे० में)
0.042 0.044 0.025 0.051 0.081 0.008 0.060 0.025 0.035 0.078 0.016 0.073 0.030 0.052 0.032 0.022
3282
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
17 203/2 0.010
18 204 0.099
19 202/2 0.013
20 205/2/2 0.104
21 206/2 0.013
22 212 0.027
23 213/1/2 0.052
24 213/2/2 0.249
25 214:2 0.011
26 320 0.078
27 32111 0.070
28 321/1/2 0.030
29 321/2 0.027
30 322/2 0.008
31 327 13 0.008
क्र.-1360- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः
भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम इटमा
(घ) क्षेत्रफल- 3.109 हे०
क्र. खसरा नं० अर्जित रकवा (हे० में)
63.1 0.042
1
2 66 0.044
64 0.025
3
65 0.051
4
5 54 0.081
6 52 0.008
7 55 0.060
51 0.025
8
9 44 0.035
10 43 0.078
45 0.016
Π
1912 0.073
12
13 192.2 0.030
14 193 0.052
194 0.032
15
195 0.022
16
203/2 0.010
17
18 204 0.099
202/2 0.013
19
20 205/2/2 0.104
206/2 0.013
21
212 0.027
22
23 213/1/2 0.052
24 213/2/2 0.249
25 2142 0.011
320 0.078
26
27 321/11 0.070
321:1/2 0.030
28
321/2 0.027
29
30 322/2 0.008
31 32713 0.008
3283
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
32 324/1/1 0.053
323 0.099
33
34 315: 1 0.080
35 315 2 (0.080
36 315/3/1 0.074
37 314/1 0.013
38 342 0.100
39 343 0.094
40 344 0.001
41 350/2 0.114
42 353 0.086
43 354 1411 0.145
44 354/2 0.180
45 355/1/1/1 0.002
46 35512 0.007
47 370: 7 0.363
48 368/1 0.085
49 368/2 0.060
योग 3.109
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत
नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
3284
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1361-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013. संशोधन (क्र एक. सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम लखमद
(घ) क्षेत्रफल 3.434हे 0
क्र. खसरा नं . अर्जित रकवा (हे. में.)
1 19/2 0.220
2 19/4 0.065
3 18/285 0.117
4 16 0.367
5 15 0.016
6 14 0.209
7 66/1 0.084
8 66/2 0.125
9 67/301 0.042
10 87 0.084
11 86/1 0.016
12 85 0.157
13 84 0.219
14 83 0.016
15 110 0.285
16 109 0.016
17 105/2 0.004
18 104/2 0.008
19 103 0.042
20 102 0.094
21 230 0.005
22 229 0.005
23 231 0.198
24 232 0.027
25 264/287 0.157
26 263 0.017
27 262 0.052
28 264 0.194
29 274/303 0.031
30 272/136/1 0.026
31 272/136/2 0.042
32 273/308 0.021
33 274/1 0.184
34 274/2/1 0.147
35 274/2/2 0.042
36 274/302 0.004
37 276/2 0.078
38 275/2/1 0.010
39 62/1 0.004
40 259 0.004
योग 3.434
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना ( म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागाँद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
3285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1362-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम मुगहर
(घ) क्षेत्रफल 3.5740हे0
क्र. खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे.मे.)
1 1100/1 0.0390
2 1099 0.0790
3 1097 0.0210
4 1098 0.0050
5 1093 0.0370
6 1094 0.0140
7 1092 0.0020
8 1045 0.0010
9 1046 0.0520
10 1047/1 0.0490
11 1047/2 0.0170
12 1048 0.0460
13 1025 0.0500
14 1023 0.0540
15 1013 0.0010
16 1014 0.0320
17 1016/1 0.1260
18 1016/2 0.0610
19 1015 0.0010
20 1017/1 0.0170
21 1005/1 0.0580
22 1004/1 0.0150
23 1003 0.0280
3286
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
24 389
0.1750
25 390
0.0170
26 391
0.0120
27 397
0.0200
28 396
0.0120
29 398
0.0230
30 395
0.0080
31 394/1
0.0060
32 399
0.0340
33 370/1
0.0560
34 369/1
0.0160
35 369/2
0.0490
36 372/1
0.0040
37 372/2
0.0200
38 368
0.0100
39 367
0.0280
40 1182/367
0.0440
41 366
0.0150
42 1181/366
0.0440
43 365
0.0090
44 1180/365
0.0440
45 364/2
0.0070
46 358/2/1
0.1080
47 357/2/1
0.0080
48 354/3/1
0.0330
49 354/3/2
0.0900
50 352/1/1/1/1
0.0040
51 352/1/1/1/3
0.0710
52 355/1/1
0.0030
53 355/1/2
0.0400
54 355/2/1
0.0100
55 356/1/2
0.0910
56 356/2/1
0.0060
57 175
0.0150
58 173
0.0230
59 168
0.1690
60 172
0.0190
61 171
0.0300
62 170
0.0140
3287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
63
169
64
167/1
65
167/2/1
66
167/2/2
67
162/2
68
47
69
49
70
48
71
43/1
72
43/2
73
63
74
64
75
42
76
65
77
66
78
67
79
68
80
70
81
17
82
19
83
18
84
6
85
7
86
8
87
9
कुल योग- 0.0040
0.0270
0.0090
0.0480
0.0790
0.0440
0.0280
0.0170
0.0090
0.0800
0.0710
0.0700
0.0020
0.0230
0.0480
0.0820
0.0890
0.0050
0.0310
0.0840
0.1030
0.0940
0.1280
0.1970
0.0100
3.5740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुझ्या माइनर नहर के निर्माण हेतु । (
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3288
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.- 1364-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- ( म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम - चन्दकुइया
(घ) क्षेत्रफल- 0.7100हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में.)
1 1060 0.0230
2 1059 0.0470
3 1061 0.0690
4 1062 0.0530
5 1049 0.0020
6 1048 0.0390
7 558/2 0.0680
8 561 0.0720
9 563 0.0760
10 562 0.0020
11 564 0.0450
12 565 0.0240
13 546/3 0.0100
14 545/1 0.0230
15 545/2 0.0290
16 545/3 0.0290
17 544/1 0.0310
18 544/2 0.0310
19 544/3 0.0310
20 544/4 0.0060
कुल योग- 0.7100
(2) सावजानेक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -7 जिला - सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के कचलोहा सबमाइनर
नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
3289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र.-1365-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम चन्दकोवा
(घ) क्षेत्रफल- 1.0700हे०
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा (हे. में)
1 444/53/1/2 0.0800
2 344/48 0.0740
3 347 0.1010
4 346 0.0030
5 365 0.0050
6 366 0.0200
7 380 0.0170
8 379 0.0180
9 378 0.0200
10 374 0.0250
11 375 0.0220
12 373 0.0010
13 372 0.0420
14 371 0.0320
15 265/2 0.0060
16 264 0.0020
17 116/1 0.0130
18 115/1 0.1800
19 114/1 0.0120
20 113/1 0.0930
21 113/5 0.0840
22 113/6 0.0840
111 0.0130
24 110 0.1000
25 1/2 0.0230
योग 1.0700
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के माडाटोला सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र. - 1366- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूाक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम फुरताल खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 0.1900हे ० क्र.
खसरा नं.
1
17/2
2
16/1
3
16/2/1
4
16/2/2
5
12
6
9/1
7
9/2
8
10
योग
अर्जित रकवा (हैं.में. )
0.0180
0.0390
0.0210
0.0110
0.0020
0.0030
0.0870
0.0090
0.1900
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
3291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1417-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 1 जुलाई 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - बचवई
(घ) क्षेत्रफल- 3.0270हे0
क्र.
खसरा नं.
1
285/1
2
285/2
3
284/1
4
119
5
120
6
117/1
7
116/1
8
115/1
9
114/1
10
106/1
11
106/2/1
12
106/2/2
13
106/2/3
14
105
15
104/1
16
104/2
17
104/3
18
103/1
19
103/2
20
36
21
37
22
38 अर्जित रकवा (हैं.में.)
0.1440
0.0140
0.0130
0.1510
0.0100
0.3010
0.0120
0.1680
0.0100
0.1410
0.0250
0.0850
0.0900
0.0130
0.0600
0.0550
0.1150
0.0220
0.0180
0.0130
0.0630
0.0470 3292
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
32
23
31
24
30
25
29
26
27
27
28
28
16
29
15
30
2
31
3/2
32
286
33
306
34
287/1
35
287/2
36
305
37
303
38
304
39
302
40
288
41
283/1
42
275/1
43
275/2
44
272/1
45
272/2
46
271
47
270
48
398
49
397
50
399
51
396
52
400
53
401/3
54
403
55
395/1
56
404
57
425/1
58
425/2
59
420
OU
61
427/1
424
62
419
63
420
64
423
65
421/1
66
422
67
योग 0.0430
0.0050
0.0610
0.0010
0.0300
0.0340
0.0220
0.0580
0.0340
0.0330
0.0030
0.0680
0.0900
0.0400
0.0310
0.0150
0.0040
0.0030
0.0660
0.0130
0.0670
0.0680
0.0240
0.0520
0.0010
0.0200
0.0260
0.0200
0.0150
0.0090
0.0430
0.0010
0.0020
0.0410
0.0340
0.0650
0.0330
0.00/0
0.0010
0.0190
0.0280
0.0410
0.0050
0.0360
0.1450
3.0270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका कि बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र.-1418-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - कोनी
(घ) क्षेत्रफल 3.0740हे०
क्र.
खसरा नं.
450
2
451
3
452
4
449
5
453
6
448
7
447
8
454
9
439
10
446
11
440
12
442
13
443
14
435
15
408
16
409
17
410
18
406
19
405
20
403
21
404
22
401
23
418
24
417 अर्जित रकवा (हे.में)
0.0450
0.0300
0.0360
0.0390
0.0290
0.0330
0.0310
0.0220
0.0380
0.0010
0.0620
0.0210
0.0320
0.0750
0.0250
0.0330
0.0040
0.0580
0.0090
0.0330
0.0600
0.0150
0.0760
0.0370 3294
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
25
419
26
422/1
27
422/2
28
423/1
29
423/2
30
421/2
31
424/1
32
424/2
33
424/3
34
305/2
35
303
36
300
37
282
38
283
39
292
40
291
41
290
42
288
43
259
44
258
45
236
46
237
47
238
48
230/1
49
230/2
50
229/1
51
206/1
52
205
53
207
54
211/2
55
121/2
56
121/3
57
121/4
58
122/1
59
124
60
112 0.0030
0.0150
0.0210
0.0180
0.0040
0.0610
0.1160
0.1760
0.0250
0.0130
0.0400
0.0330
0.0640
0.0130
0.0650
0.0240
0.0150
0.0360
0.0670
0.0230
0.0360
0.0360
0.0040
0.0820
0.0150
0.0430
0.1320
0.0010
0.1600
0.0760
0.0030
0.0760
0.0920 3295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
61
110/10/1
62
110/10/2
0.0490
63
110/10/3
64
110/23
65
66
111/2
0.1750
67
111/3
68
102/2
0.0780
69
101
0.0200
70
99
0.0680
71
100
0.0740
72
91/1
0.1780
योग
3.0740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत कोनी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
सतना, दिनांक 19 जून 2024 क्र. - 1192-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर / ग्राम - पिण्डरा
(घ) क्षेत्रफल- 2.0230 हे ०
क०
खसरा नं.
अर्जित रकवा
(1)
(2)
(3)
1
3665/1/2
2.0230
2.0230
कुल योग रकबा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन संभाग सतना के अंतर्गत दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
क्र.-1193-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर /ग्राम- चितौरिहा वी
(घ) क्षेत्रफल- 19.5830 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
5/1/1
2
5/1/2
3
5/2
4
5/3
5
2
6
7
6/1/1/2
8
6/1/2
9
6/1/3
10
6/2/1/1
11
6/2/1/2
12
6/2/1/3
13
6/2/2
14
6/2/3
15
6/2/4
16
7
17
8
18
9
19
10
20
11
21
12
22
13/1
23
13/2
24
13/3
25
14/1
26
14/2
27
14/3
28
29
15/1/1/2
30
15/2/1
31
15/1/1
कुल योग रकबा- अर्जित रकवा
(3)
0.4070
0.4050
0.8130
0.8130
0.8130
0.6780
0.3930
1.0700
1.0680
0.5480
0.5490
0.5490
0.5480
0.5490
0.5490
1.6430
0.3320
0.0200
0.6880
1.5380
0.4500
0.6740
0.6740
0.6750
0.0340
0.0340
0.0330
0.6680
0.6680
1.0320
0.6680
19.5830
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन संभाग सतना के अंतर्गत दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
क्र.-1194-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग) नगर / ग्राम- देवलहा
(घ) क्षेत्रफल- 80.8123 हे0
अर्जित रकवा
खसरा नं.
क०
1
20/2/2/1/5
2
20/2/2/1/4
3
20/2/2/1/3
4
20/2/2/1/2
5
20/2/2/1/1
6
20/1/6
10.9811
7
20/1/5
8
20/1/4
9
20/1/3
10
20/1/2
11
20/1/1
12
13
20/2/1
0.4130
53
14
15
52/2
0.4540
16
52/1
17
18
51/2/3
1.1508
19
51/2/2
20
51/2/1
21
51/1/1/2
325
22
0.1800
23
324/2
24
324/1
25
319/3
26
319/2/2
27
319/2/1
28
0,3110
319/1/4
29
319/1/3
30
319/1/2
31
319/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
3298
32 318
33 317
34 316
35 315
36 314
37 312/2
38 312/1
39 76
75/1
40
75/2
41 74
42 73
43 72
44 70
45 69
46 68
47 67
48 66
49 64
50 63
$1 62/2
52 62/1
53 61
54 60
55 57/2
56 57/1
57 55/2
58 55/1
59 54
60 24/2
61 24/1/3
62 24/1/2
63 24/1/1/2
64 24/1/1/1
65 23/1/1/1
66 23/3
67 23/2
68 23/1/2/2
69 23/1/2/1
70 23/1/1/4
71
23/1/1/3/3
72
23/1/1/3/2
73
23/1/1/3/1
23/1/1/2 74
0.1740 0.0890 0.0020 1.4960 0.0490 0.1660 0.1660 0.3120 0.3440 0.1660 0.8210 0.2060 0.2180 0.4780 0.4980 0.8060 0.2830 0.1420 0.2430 0.1460 0.4148 0.2429 0.0234 0.2490 0.2864 3.5000 8.2872
3299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
75 21/3/2
76 21/3/1
77 21/2/2 7.7246
78 21/2/1
79 21/1
80 77 0.3040
81 78/1
0.2020
82 78/2
83 79/1
2.8618
84 79/2
85 81/1 2.0934
86 81/2
87 82 2.4280
88 83 0.5870
89 85 1.3560
90 86 0.1500
91 87 0.0400
92 88 0.3560
93 89 0.5830
94 90 0.4250
95 91 0.1380
96 92 0.1620
97 93/1
0.4130
98 93/2
99 94 0.2230
100 95 0.1290
101 96 0.1620
102 97 0.6440
103 98 0.1971
104 99 0.0810
105 100 0.0880
106 101 0.0572
107 102 0.2430
108 103 0.1290
109 134 0.0400
110 135 0.0530
111 137 0.1660
112 138 0.2190
113 136 0.1380
114 139 0.1090
115 140 0.0320
116 141 0.1460
117 142/1
0.1487
118 142/2
119 143 0.1342
120 144 0.0930
121 146 0.0400
3300
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
122 145/1 123 147 124 148 125 149 126 150 127 151 128 152 129 153 130 154 131 155 132 156 133 157/1 134 157/2 135 158/1 136 158/2/1 137 158/2/2 138 158/3 139 159 140 162 141 163/1 142 163/2/1 143 163/2/2 144 163/3 145 164 146 165 147 166/1 148 166/2/1 149 166/2/2 150 166/3 151 167 152 365/1 153 365/2 154 366/1
155
366/2/1/1
156
366/2/1/2
157
366/2/1/3
158
366/2/1/4/1
159
366/2/1/4/2
0.1110 0.2880 0.1100 0.0910 0.1770 0.2830 0.3720 0.2140 0.2310 0.1250 0.1010 0.0410 0.0200 0.1090 0.2200 0.1090 0.1130 0.5430 0.5720 0.0240 0.0540 0.0270 0.0240 1.0230 0.0400 0.0610 0.0840 0.0410 0.0610 0.0340 0.2740
1.5940 3301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
160
366/2/1/4/3
161
366/2/1/4/4
162
366/2/2/1
163
366/2/2/2/1
164
366/2/2/2/2
165 367 166 176 167 178 168 179 169 180 170 181 171 182/1
172
189/1 173
0.1460 0.1550 0.2240 0.2950 0.0650 0.0530 0.0480
189/2/1
174
0.0430
189/2/2
175 189/3 176 190 0.0200 177 191 1.5980 178 192 0.1380 179 195 0.4940 180 196 0.0320 181 198 0.1170 182 199 0.1180 183 203 0.0290 184 204 0.0610 185 205 0.1210 186 206 0.0690 187 207 0.0770 188 208 0.1540 189 209 0.0670 190 275 0.0040 191 274 0.0030 192 229 0.0020
[ भाग 1 3302
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
193 223 0.0050
194 0.0470
195 222/1 0.0950
196 221 0.2620
197 220/1
2.2870
198 220/2
199 219 0.3070
200 217
0.2430
201 216 0.2870
202 215 0.1980
203 214 0.2430
204 213 0.1610
205 212 0.3400
206 211 0.1950
207 210 0.3680
208 287/1/1
209 287/1/2
210 287/1/3
211 287/1/4 1.1549
212 287/1/5
213 287/1/6
214 287/2
215 288/1
0.0670
216 288/2
217 289/1
0.7000
218 289/2
219 290/1
0.3160
220 290/2
221 291 0.3120
222 293/1 0.2020
223 293/2 0.0810
224 295/1 0.3600
225 295/2 0.3600
3303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
226
296
227
297
228
298
229
299
230
300
231
301
232
302
233
303
234
304
235
305
236
306
237
307
238
309/1
239
309/2
240
310/1
241
310/2
242
311/1
243
311/2
244
326/1
245
326/2
246
326/3
247
326/4
योग -
(2)
0.1090
0.1010
0.1500
0.1660
0.0280
0.0770
0.1010
0.0890
0.4578
1.3330
0.0240
0.5670
0.1860
0.1860
0.0210
0.0210
0.3880
0.3890
0.1320
80.8123
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना, जिला सतना (म०प्र०) में दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3304
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
कटनी , दिनांक 18 जून 2024 प्र.क्र.-40-अ-82-भू-अर्जन- 2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
:: अनुसूची::
भूमि का वर्णन :-
कटनी
क. जिला
ख. तहसील
स्लीगनाबाद
ग्राम
स्लीमनाबाद (मोहदापुरा बस्ती)
प.ह. न. 61
घ. अर्जित क्षेत्रफल
0.110 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
ग्राम का विवरण
अर्जित रकवा (है ० )
364
0.080
365
0.010
ग्राम - स्लीमनाबाद (मोहदापुरा बस्ती) प.ह.न.- 61
366
0.020
0.110
कुलयोग:-
(2)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना की निर्माणाधीन सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है स्लीमनाबाद टनल निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।।
तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5 ) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खुसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवि प्रसाद , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
3305
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
प्ररुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) ]
बड़वाह , दिनांक 30 अप्रैल 2024 पत्र क्र. - 1256- री-1-2024- प्र.क्र.-0029- बी-121-2023-24
मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक- 2225 / रीडर-1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 16.06.2023 का म ० प्र० राजपत्र में दिनांक 14.07.2023 व समाचार पत्र स्वतंत्र समाचार समय में दिनांक 28.06.2023 एवं समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 27.06.2023 में खसरा नम्बर 106/1 व 106/2का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है । जिसे निम्नानुसार पढ़ा जावे ।
संशोधित सही प्रविष्टयाँ
त्रुटिपूर्ण प्रविष्टयाँ
जिला तहसील
उपयोग
जिला तहसील
खसरा कमांक
कभांक खसरा
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
13
14
3
15
12
खरगोन सनावद
100.3 0.180 खरगोन सनावद
106/1 0.180
106/1 0.010
106/2 0.010
ग्राम:- जूनापानी, प.ह.नं. 46
ग्राम :- जूनापानी, प.ह.नं. 46
शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी ।
प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .
3306
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(प्रारूप क)
नियम 04
क्र.-4147-भू. अ.-2024
सिवनी , दिनांक 19 जून 2024
/ राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम रनबेली तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।
1
परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स ) सिवनी
2
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
3 अध्ययन का कार्य हाथ में लेने 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी
2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी दल के सदस्यों का विवरण वाले सामाजिक समाघात निर्धारण
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी
4 भूमि का विवरण क जिला सिवनी ख तहसील सिवनी ग ग्राम /नगर रनबेली घ कुल प्रभावित क्षेत्र 0.23 हे. ड अर्जित होने वाला क्षेत्र 0.23 हे. 5
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 1.26 हे . एवं प्रभावित क्षेत्र 0.23 हे.
7
नही
क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
(प्रारूप क)
नियम 04
क्र.-4148-भू. अ.-2024
राज्य सरकार , समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम ठरका तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।
कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स ) सिवनी
परियोजना विकासक का नाम
1
2
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
3
1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी
2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी
4 भूमिका विवरण क जिला सिवनी ख तहसील सिवनी ग ग्राम / नगर ठरका घ कुल प्रभावित क्षेत्र 0.44 हे. , 6 क. मकान 588 वर्गमी. ड अर्जित होने वाला क्षेत्र 0.44 हे.
5
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.44 हे.
6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
7
नही
क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि. (भ / स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 3308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
(प्रारूप क)
नियम 04
क्र. -4149-भू. अ.-2024
राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम मारबोडी तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।
1
परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स) सिवनी
2
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
3
1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी
2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी
4 भूमि का विवरण क जिला सिवनी ख तहसील सिवनी ग ग्राम /नगर मारबोडी घ कुल प्रभावित क्षेत्र 0.48 हे. , 2 क.मकान 89 वर्गमी. ड अर्जित होने वाला क्षेत्र 0.48 हे. 5
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
6
परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.48 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
7
नही
क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
सिवनी, दिनांक 20 जून 2024
क्र.-4199-भू-अर्जन-2024
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
अनुसूची
1 परियोजना का नाम
मटामा (मुंडरई) जलाशय परियोजना
2 भूमि का विवरण :-
सिवनी
(क) जिला
लखनादौन
(ख) तहसील
प.ह.न.- 103
गुंगवारा
(ग) नगर/ग्राम
3.44हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
सीमाएं
वृक्ष
संरच ना हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
स. क.
सर्वेक्ष ण कमां क
उत्तर दक्षिण
NADK142Diggl
Effatesebefore (108)Wahkla
NADK142be
14
11
10
9
7
8
6
5
4
2
3
1
2 3
ग्राम सरहद बिजना
कृषि
भूमिस्वामी
1 212
0.12
सत्येन्द्र पि. नोखेसिंह कीभूमि
बैनाबाई बेवा सूरजसिं ह बगैरह कीशेष
इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह वगैरह की भूमि
भूमि
बैनाबाई बेवा सूरजसिंह संतोषसिंह उर्मिलाबाई दुर्गाबाई गौरीबाई पिता सूरजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
कृषि
1
211
2
0.04
बैनाबाई बेवा सूरजसिंह बगैरह की भूमि
बिसराम पि. नोखेसिंह कीभूमि
Veladiyle
सत्येद्रसिह पिता नोखेसिह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
सत्येद्रसि ह पि. नोखेसिंह की शेष भूमि
पत्नी इन्द्रकुमारी भीकमसिंह वगैरह की भूमि
ग्राम सरहद बिजना
कृषि
1
0.13
3 213
बैनाबाई बेवा सूरजसिं ह बगैरह
Herbalife
कीभूमि
इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह वगैरह की शेष भूमि
मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि
इंद्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह यशवंतसिंह पुत्र भीकमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
बिसराम पिता
कृषि
1
सत्येद्रसिह पि. नोखे सिंह की भूमि
0.06
210
4
मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि
tellstelle
रामजी पिता बुटानी की भूमि
नोखेसिह की शेष भूमि
बिसराम पिता नोखेसिह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
कृषि
1
शासकीय रास्ता
1
पुरुषोत्तम पि. लेखसिंह की भूमि
0.21
204
5
Helplifie
महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह की भूमि
बिसराम पिता नोखेसिह की शेष भूमि 3310
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि
6
0.04
भूमिस्वामी
209/ 2
मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि
राकेशकुमा र पिता महेशसिह कीभूमि
जाति रजभर भूमिस्वामी रामजी पिता बुटानी नि.ग्रा.
रामजी पिता बुटानी की शेष भूमि
7
राकेशकु मार की शेष भूमि
ईश्वर पि. पुरुषोत्तम की भूमि
रामजी पिता बुटानी भूमि की
कृषि 0.06
भूमिस्वामी
209/ 4
गौरीसिंह पि. कुम्मासिंह बगैरह की भूमि
राकेशकुमार पिता महेशसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
8
0.11
भूमिस्वामी
215/ 2
मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की शेष भूमि
विकम पि. नोखेसिंह की भूमि
गौरीसिंह पि. की भूमि कुम्मासिंह
मंगोबाई बेवा बाबूसिह रामनाथ पूर्णिमाबाई पिता बाबूसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह बगैरह की भूमि
9
0.13
भूमिस्वामी
कृषि
शेष भूमि ओमकुमारी बेवा गौरीसिंह बगैरह की
मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की शेष भूमि
राधाबाई पि. कुम्मासिंह की भूमि
215/ 3
राकेशकु मार पिता महेशसि ह की भूमि
ओमकुमारी बेवा गौरीसिंह दिनेशसिंह अशोकसिंह रामगोपाल पिता गौरीसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
शासकीय रास्ता
कुम्मासिंह की भूमि गौरीसिंह पि.
10
0.10
कृषि
206/ 2
Vellatethe
ईश्वरसिह पिता पुरूषोत्तमसि ह की शेष भूमि
ईश्वरसिह पिता पुरुषोत्तमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ईश्वरसि ह पिता पुरूषोत्त मसिह की शेष भूमि
शासकीय रास्ता
शासकीय रास्ता
11
बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि
0.07
कृषि
206/ 1
पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह की शेष भूमि
पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
elbrielle
शासकीय रास्ता
बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि
0.20
12 207
कृषि
बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि
velledtele
महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह की शेष भूमि
महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
1
13
कृषि
206/ 3
पुष्पेन्द्र पिता पुरूषोत्तमसि भूमि ह की शेष
पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह की भूमि
बिसरा नोखेसिह की भूमि
0.03
Helpbeille
महेश वगैरह पिता लालसिंह की भूमि
पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पकुमार पिता पुरुषोत्तमसिह भूमिस्वामी जाति राजपूत नि.ग्रा
शासकीय रास्ता
14
0.07
कृषि
202/ 2
संजयकुमार अमरसिह जाति राजपुत पिता नि.ग्रा भूमिस्वामी
अमरसिंह पि. रामसिंह की भूमि
अमरसिह की संजयकुमार पिता शेष भूमि
बल्करसिह ताराबाई पति कीभूमि
Helbstelle
शासकीय रास्ता
1
15
0.05
कृषि
202/ 4
संजयकुमार पिता अमरसिह की भूमि
Helplifie
ताराबाई पति हुल्करसिह भूमिस्वामी जाति राजपूत नि.ग्रा.
गुमताबा ई पति हुल्करसि ह बगैरह कीभूमि
ताराबाई पति हुल्करसिह की शेष भूमि
अमरसिंह
उर्फ
1
ताराबाई पति हुल्करसिह की भूमि
0.07
16
कृषि
201/ 3
thebatele
ओमप्रका पि. मोहनसिं ह की श भूमि
रामकुमार पि. रामसिंह की भूमि
गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की शेष भूमि
खुब्बाबाई दया ऊर्फ ताराबाई दयाबती पिता निर्मलाबाई हुल्करसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
1
17
संजयकुमार पि. अमरसिंह की भूमि
0.13
201/ 2
Helpiteffe
अमरसिह उर्फ रामकुमार पिता रामसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
ओमप्रका श पि मोहनसिं ह की भूमि
अमरसिंह उर्फ रामकुमार पि. रामसिंह की शेष भूमि
गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की भूमि 3311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
भाग 1 ]
शासकीय भू-जल
मुनीसिंह पि. कमलसिंह कीभूमि
0.13
18 182
कृषि
Website
ओमप्रकाश ओमप्रकाश T पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि
1
19 172
कृषि 0.15
ओमप्रकाशसिह मोहनसिह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी पिता
Belle
गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की भूमि
लाखनि संह पिता कमलसि ह भूमि की
ओमप्रकाश ओमप्रकाश पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि
शासकीय भू-जल
0.14
20 175
कृषि
लाखनसिंह पिता कमलसिह की भूमि
Walletle
ओमप्रकाश ओमप्रकाश T पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि
21
0.08
कृषि
173/ 1
ओमप्रकाश पि. मोहनसिंह की भूमि
Bellsteyle
लाखनसिह पिता कमलसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वमी
ओमप्रका श पि. मोहनसिं ह की भूमि
लाखनसिं मुनीसिंह पि. ह पिता कमलसिंह कमलसिह की भूमि की शेष भूमि
1
22
0.08
कृषि
173/ 2
ओमप्रका श पि. मोहनसिं ह की
ओमप्रकाश पि. मोहनसिंह की भूमि
Heldele
मुनीसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
भूमि
लाखनसिं मुनीसिंह पि. ह पिता कमलसिंह कमलसिह की शेष भूमि की शेष भूमि
शासकीय भू- जल
1
179
23
HARR
अन्नीसिंह पि. श्रीचंद की शेष भूमि
0.07
कृषि
सोमतीबा ई पति कलीराम की भूमि
अन्नीसिह पिता श्रीचंद जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी
छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह बगैरह की भूमि
शासकीय भू-जल
अन्नीसिंह पि. श्रीचंद की भूमि
सोमतीबा ई पति कलीराम कीभूमि
0.07
24 177
कृषि
भूमिस्वामी
छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह बगैरह की शेष भूमि
छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह सरोज पिता हुकुमसिह ललिता ध०प० संतोष राहुल पिता संतोष जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
1
सोमतीबाई पति कलीराम की शेष भूमि
शासकीय भू-जल
25
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
178/ 1
सोमतीबाई पति कलीराम जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
छित्तोबाई ध. प.स्व. हुकुमसिह बगैरह की भूमि
सोमतीबाई पति कलीराम की शेष भूमि
1
दिनेशसिंह पि. टोपसिंह कीभूमि
26
सुरेन्द्रसिंह रत्नमाला पति
गौरीसिंह पि. कुम्मासिंह की भूमि
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
215/ 1
राधाबाई पति कुम्मासिह जाति राजपूत नि.ग्रा . भूमिस्वामी
ईश्वरसि ह पिता पुरूषोत्त मसिह की भूमि
27
0.05
कृषि
भूमिस्वामी
पार्वतीबाई पति सोहनसिंह कीशेष भूमि
सोहनसिंह पि. मक्खनसिंह की भूमि
गंगाबाई पति हरिओमसिं ह की भूमि
217/ 2
रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि
पार्वतीबाई पति सोहनसिंह राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी जाति
217/
28
0.16
भूमिस्वामी
कृषि
सोहनसिह पिता मक्खनसिह की शेष भूमि
पार्वतीबाई पति सोहनसिंह की भूमि
1 /1
रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि
सोहनसिह मक्खनसिह पिता जाति राजपूत नि.ग्रा . भूमिस्वामी
सूर्यकांत ना०बा० पिता बली व मुकेशसिंह कीभूमि भाग 1
3312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
दिनेशसिंह पि. टोपसिंह की भूमि
भूमिस्वामी
कृषि 0.16
रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि
सूर्यकांत ना ० बा ० पिता व बली मुकेशसिंह कीशेष भूमि
217/ 29 1 /2
की भूमि सोहनसिह पिता मक्खनसि
बली मुकेशसिंह जाति ह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी सूर्यकांत ना० बा ० पिता व
ग्राम सीमा
30
1
1
भूमिस्वामी
कृषि
मुकेशसिह पिता तुलसीसिह की शेष भूमि
218/ 2
0.16
मुकेशसिह पिता तुलसीसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
गंगाबाई पति हरिओर्मा संह की भूमि
संतोषसिंह पि. सूरजसिंह बगैरह की भूमि
गंगाबाई पति हरिओमसिंह की शेष भूमि
31
0.06
भूमिस्वामी
कृषि
217/ 3
हरिओमसिं ह पि. सोहनसिंह की भूमि
मुकेशसिह पिता तुलसीसिह कीभूमि
गंगाबाई पति हरिओमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
सुरेन्द्रसिं ह पि. मक्खन संह की भूमि
ग्राम सीमा
32 133
कृषि
0.12
मुकेशसिह पिता तुलसीसिह की भूमि
Wellthe
संतोष सिंह पिता सूरजसिह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
संतोषसिंह पि. सूरजसिंह की शेष भूमि
ह दिगपार्ला संह पि चेतनसिं की भूमि
1 0.13
33 134
संतोषसिंह पि. सूरजसिंह की भूमि
कृषि
हरिओर्मा संह पि. सोहनसिं की ह
मुकेशसिह पिता की भूमि तुलसीसिह
belabelle
भूमि
दिगपाला संह पि. की शेष चेतनसिंह भूमि
दिगपालसिह पुत्र चेतनसिह जितेन्द्रसिह पुत्र श्यामसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
गंगाबाई पति हरिओमसिंह की भूमि
34
1 कृषि
0.12
135/ 1
Helplifie
हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
सुरेन्द्रसिं ह पि. मक्खन संह की भूमि
हरिओमसिं ह पि सोहनसिंह की शेष भूमि
दिगपालसिंह पि. चेतनसिंह जितेन्द्र पि. श्यामसिंह की भूमि
योग 34
3.44
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2.
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना की बायी तट मुख्य नहर एवं गुंगवारा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3313 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर, (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,
जिला धार , मध्यप्रदेश
धार , दिनांक 25 जून 2024 क्र.-7723-भू-अर्जन-2024
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 )
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूचि ( 1 )
तहसीलः- धार
ग्रामः- गुणावद
क.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)
सिंचित असिंचित
कुल
1
0.421 0.000
0.421 इन्दौर- दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना
योग
0.421 0.000
0.421
अनुसूचि(2)
इन्दौर- दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित निजी भूमि का
विवरण
भूमि का कुल रकबा
क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
खसरा कमांक
आर्जत की जाने वाली भूमि रिमार्क का कुल रकबा (हेक्टेयर में)
सिंचित असिंचित कुल
कुल
सिंचित असिंचित
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
1
1.280 0.000
0.000
0.421
558/1
1.280 0.421
1
0.000
1.280
0.000 0.421 पुष्पाबाई बेवा मेहरबानसिंह, महेन्द्र पिता मेहरबानसिह, राखी , निता पिता मेहरबानसिह जाति राजपुत निवासी गुणावद तह व जिला धार कुल
1.280 0.421.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर ( पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार.
3314
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,
क्र.-03-अ-82-2023-24- टाहली-5788
बैतूल, दिनांक 03 जून 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 6
टाहली 0.272 गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु
बैतूल बैतूल
(म.प्र. ) निजी भूमि एवं परिसंपत्ति
काअर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
5
4
3
0.272 2.023
348/2
कमलनयन व. कृष्णाचंद अग्रवाल जाति जैन भूमिस्वामी
(2) चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं
है।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
भाग 1 ]
3315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,
क्र.- 11-3-82-2023-24- डहुआ नया-5887
बैतूल दिनांक 04 जुलाई 2024
चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग
क्षेत्रफल(हे . में)
3
2
1
मुलताईं
बैतूल (म.प्र. )
डहुआ नया
5
4
1.282
महिलावाडी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
अ. क्र.
खसरा नम्बर
कुल रकबा हे. में
धारक का नाम
अर्जन की भूमि का
रकबा हे. में
2
3 1
4.090
261
1
0.769
278/1
2
5
4
0.068
पतीराम व. इटठु , चमन बेवा कन्हैया, राजेश , बाबूलाल, सतीश पिता कन्हैया , ललिता पिता कन्हैया, मधु, फुन्दन पिता इटठु , नन्हा पुत्री इटठू, रूखमई बवा इटठु , जाति पंवार सा. देह
0.202
श्रीराम , रामू पिता रामजी, निर्मला, रेखा पिता रामजी , नान्ही बेवारामजी, सुनीता बेवा हरीराम, रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पंवार, सा. देह 3316
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
3
278/2 0.769
4
278/3
0.770
5
281
3.238
6
282
0.550
योग
10.186 0.202
फागूलाल, प्यारेलाल , बसंत , कैलाश पिता गजमल , उषा , इमला पिता गजमल जाति पंवार, सा. देह
0.203
लक्ष्मण पुत्र तेजी , सा. देह मुलताई
0.057
निर्मला बेवा विनोदीए जाति पंवार सा.देह
0.550
यशंवत पिता नत्थू, संजय पिता गुलाबराव , संध्या, विदया पिता गुलाबराव, शान्ता बेवा गुलाबराव, निर्मला बेवा विनोदी, सुरेश, रमेश , दिनेश पिता विनोदी, सरोज, शान्ता, लीला, बेबी, लता पिता नत्थू, जाति पंवार सा. देह
1.282
(2) चूंकि महिलावाडी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा-19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
3317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 1 जुलाई 2024
कमांक5375/भू-अर्जन / 2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 08/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम झुमका की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
स.क.
विवरण
( 2)
(1)
1
झुमका
कुलयोग:-
अर्जन हेतु रकबा (हे.में)
(3)
2.576
2.576
-: अनुसूची ( 2 ) : --
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
ग्राम झुमका
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 रामबाबू पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
2 शिवनारायण पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
3 रमेश पिता दयाराम जाति रुवाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
4 करण सिंह दुधारसिंह कुमेर सिंह पिता पन्नालाल जाति रूवाला पता निवासी ग्राम नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
5 बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
6 रमेश पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
7 प्रभु लाल पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग:-
8 कैलाश पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग:-
9 बापूलाल पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू- स्वामी
योग:-
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे.में) कुल रकबा (हे.मे)
4
5
3
167
0.202
0.202
0.658
101/1
0.658
2
0,860
0.860
279
0.291
0.291
1
0.291
0.291
0.765
0.765 114/1
0.765
1
0.765
0.133
0.133 155/2
1
0.133
0.133
172/1/2/1
0.114
0.086
1
0.114
0,086
0.051
293/3
0.051
1
0.051
0.051
0.037 457/1
0.590
1
0.590
0.037
457/2
0.590
0.037
1
0.590
0.037
0.590
457/3
0.036
1
0.590
0.036 3318
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
10 देवीलाल पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
11 बापूलाल पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
12 भारतसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
13 करणसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
14 रमेश पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
15 गंगा, प्रेम, सरदार, सुगन पुत्री दयाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी
योग:-
16 भंवरलाल,, गजराजसिंह , शिवाताल पिता जालमसिंह , नानूबाई बेवा जालमसिंह जाति रूवाला नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग:-
महायोग:-
0.043
0.038 170/1
0.038 1
0.043
0.029
0.043
170/2
0.029
0.043
1
0.043
0.028 170/3
0.028 1
0.043
0.027 170/4
0.043
0.027 1
0.043
0.043
0.018 170/5
0.018 1
0.043
0.284
0.134 171/1
0.284
0.134 1
0.012
0.006 320/1/1
1
0.012
0.006
2.576 17
4.495
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .
3319 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र. )
प्ररूप ख
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
दिनांक 14 जून 2024
क्रमांक /02 / बी-121 / 2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
0.130 शहडोल
सोनवर्षा/ छाता
सोहागपुर
190/1/1,190/1/2 , 190/2 , 190/3/1 , 190/3/2
0.291
188/2
0.165
187
0.114
184/1, 184/2
182
0.082
181
0.007
0.184
236/1, 236/2
0.421
235/1, 235/2
A
0.041
229/1/1 , 229/1/2, 229/1/3 , 229/2
0.011
97/1, 97/2, 97/3
94
0.045
96
0.075 3320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
[ भाग 1
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र .)
प्ररूप ख
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]
क्रमांक / 03 / बी-121 / 2022-23 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा , पटवारी हल्का- छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व , शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(2)
(5) (1)
(3)
0.098 शहडोल
19
सोहागपुर पिपरतरा / छाता
0.205
20/2
0.072
49 3321 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र .)
प्ररूप ख
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
क्रमांक / 04 / बी-121 / 2022-23 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांता , पटवारी हल्का मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड , पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
खसरा कमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)
(3)
(2)
(4)
(5) शहडोल
0.035
55
छाता / छाता
सोहागपुर
0.027
57
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व) .
3322
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र.-71 - भू-अर्जन-2024
मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम सेमरी
(घ) क्षेत्रफल- 5.895 हे०
स.क्र . आराजी क्र. अर्जित रकबा
223/272 0.030
1
223/1/1/1/2 0.544
2
3 223/1/2/1 0.208
4 222 0.043
221 0.476
5
220 0.020
6
219 0.325
7
216 0.066
8
9 215 0.074
10 214 0.084
213 0.067
11
12 212 0.046
13 211 0.456
14 99 0.493
15 98 0.023
16 97 0.455
17 100/1 0.055
100/2 0.02
18
19 87 0.298
101 0.178
20
86/3 0.012
21
22 80 0.500
23 79 0.678
77/1 0.21
24
25 77/2 0.442
75/1 0.067
26
27 85/3 0.025
निजी खाता भूमि योग रकवा 5.895
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
रीवा शाखा नहर अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर , (भू- अर्जन) , जिला मैहर के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3323 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
(प्रारूप क)
नियम 04
क्र.-4395-भू.अ.-2024
सिवनी, दिनांक 5 जुलाई 2024
राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम कन्हरगांव तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है , अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।
1
परियोजना विकासक का नाम कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / रा ) सिवनी
2
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का
प्रयोजन
3 अध्ययन का कार्य हाथ में लेने 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी
वाले सामाजिक समाघात निर्धारण 2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी
दल के सदस्यों का विवरण 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत गारबोडी
4 भूमि का विवरण
क जिला सिवनी
ख तहसील शिवनी
ग ग्राम / नगर कन्हरगांव
घ कुल प्रभावित क्षेत्र 0.11 हे. , 1 प. मकान 23.22 वर्गमी. , 1 क. मकान 79.43 वर्गमी .
अर्जित होने वाला क्षेत्र 0.11 है.
5
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.11 हे.
7
नही
क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2 अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3324
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
कार्यालय , कलेक्टर, पांढुर्णा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पांढुर्णा , दिनांक 05 जुलाई 2024 क्र. -197-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनूसुची के खाने ( 1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
4
5
1
2
3
पांढुर्णा पांढुर्णा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
रकबा - 220.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
ग्राम-खड़की प.ह.नं. 32 ब. नं. 17 रा.नि.मं. तिगांव भाग 1 ]
3325
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. -198-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए) /381 / 2019 / एमपीएस / 31 /221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
4
6
पांढुर्णा
2 पांढुर्णा
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
रकबा 195.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
3 ग्राम-भूली प.ह. नं. 31 ब.नं. 298 रा.नि.मं. तिगांव
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3326
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र.-199-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4) मेंसे (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा -6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यंवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदार्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
2
3
5
6
पांढुर्णा
पांढुर्णा
भू -अर्जन अधिकारी तहसील पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
रकबा 232.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बाध ) परियोजना के के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ग्राम-धावडीखापा प.ह.नं. 52 ब.नं. 203 रा.नि.मं. पांढुर्णा 3327 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र.-200- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनूसुची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए) /381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
4
5
3
1
पांढुर्णा पांदुर्णा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
6
ग्राम-भुयारी प. रकबा 52.000 हेक्टेयर एवं बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध)
ह.नं. 32 ब.नं. उपरोक्त भूमि पर आने वाली परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र
297 रा.नि.मं. परिसंपत्तियां । प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण
तिगांव किये जाने के संबंध में
3328
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र.- 201 - भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन :-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
4
6
पांढुर्णा
2 पांढुर्णा
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
रकबा 76.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
3 ग्राम-मोरडोगरी प.ह.नं. 62 ब. नं. 324 रा.नि. मं. पांढुर्णा भाग 1 ]
3329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र.- 202- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/ 381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
4
6
पांढुर्णा
2 पांढुर्णा
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
परिसंपत्तियां । रकबा - 1.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली
ग्राम-खेडीधान 33 ब.नं. 83 रा.नि.मं. तिगांव भोयर प.ह.नं.
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांदुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3330
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र.-203-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए) /381 /2019/एमपीएस/ 31 /221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।
3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा -6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
पांढुर्णा
पांढुर्णा
भू-अर्जन अधिकारी तहसील
पांढुर्णा जिला पांढुर्णा
रकबा 3.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
ग्राम-नीलकंठ प.ह.नं. 52 ब. नं. 215 रा.नि. मं. पांढुर्णा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.