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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 28, Part Part 1, 12 July 2024

Published 12 July 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
28
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-07-12.28.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28 ]

भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 12 जुलाई 2024-आषाढ़ 21 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 175-1997- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्री चंचल शेखर , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 5 जुलाई 2024 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-30 जून व 6-7 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत लेह जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री चंचल शेखर स्वयं

2. श्रीमती अभिसारिका शेखर पत्नी

3. सुश्री ख्याति शेखर पुत्री

4. श्री अतुल्य शेखर पुत्र

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे , के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय, भोपाल काचालूकार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, दूरसंचार संगठन, मध्यप्रदेश , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अन्वेषण ब्यूरो , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

3215

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

3216

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(5 ) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 195-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विजय कटारिया, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 21 जून 2024 का ( एक दिवस ) आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 20 व 24 जून 2024 के ( दो दिवस ) ऐच्छिक अवकाश व दिनांक 22-23 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर चंडीगढ़ जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -

1. श्री विजय कटारिया स्वयं

2. श्रीमती संगीता कटारिया पत्नी

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 26 जून 2024

क्र. एफ 1 (ए) 133-2017- ब- 2-दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/ एसडीईआरएफ को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28जून 2024 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 29-30 जून 2024के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कश्मीर , श्रीनगर, लेह, लद्याख जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

1. श्री मनीष कुमार अग्रवाल स्वयं

2. श्रीमती सुरभी अग्रवाल पत्नी

3. सुश्री नियति अग्रवाल पुत्री

पुत्र 4. श्री नमन अग्रवाल

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायीरूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एसडीईआरएफ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष कुमार अग्रवाल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ- 1-1-9-01-2023 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा , जोन -2 , नगरीय पुलिस, जिला इंदौर को प्रथम संतान प्राप्त होने पर दिनांक 1 से 15 जुलाई 2024 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

(2) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा , जोन-2 , नगरीय पुलिस, जिला इंदौर का चालू कार्य श्री कुन्दन मण्डलोई, भापुसे , सहायक पुलिस आयुक्त, खजराना, जोन -2 , नगरीय पुलिस , जिला इंदौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-4, नगरीय पुलिस , जिला इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री नरेन्द्र रावत , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नरेन्द्र रावत, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भाग 1 ]

3217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

क्र. 1671-2106371-2024 - ब - 2 - दो . राज्य शासन , एतद्वारा श्रीअमित सांघी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल को दिनांक 22 जुलाई से 5 अगस्त 2024 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में यूनाईटेड किंग्डम की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

(2 ) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , के अवकाश अवधि में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( अजाक ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(2) श्री अमित सांघी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (4 ) श्री अमित सांघी, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जून 2024 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

फा. क्र. 1791 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1033 - इक्कीस-ब ( दो ) , दिनांक 2 अप्रैल 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर में नियुक्त तथा 1256- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 2 मई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 30 जून 2024 तक की अभिवृद्धि की गई है . उक्त समस्त विधि पदाधिकारियों के कार्यकाल में दिनांक 31 जुलाई 2024 तक की अभिवृद्धि कीजाती है.

क्र. 1672-2089836-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (महिला सुरक्षा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5 से 16 अगस्त 2024 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 3-4 व 17-18 अगस्त 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में कोलंबिया ( यू.एस.ए. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धर्मपाल शिवाच , सचिव.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

3218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2024

पंजी क्र. 1831-2024- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील कुसमी , जिला सीधी में विभागीय आदेश दिनांक 3 अगस्त 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री लक्ष्मण प्रसाद शुक्ल को उनके द्वारा प्रेषित त्याग- पत्र के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 1449-1784165-2024- पचास-2.- राज्य शासन के विभागीय पत्र क्र. 664-1784165-2023- पचास-2 , दिनांक 14 मार्च 2024 के माध्यम से किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2022 ( मूल नियम 2016 ) के नियम 87 के तहत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की नामांकित सदस्य श्रीमती विजया रायकवार, भोपाल के आकस्मिक निधन होने से उनके स्थान पर श्री प्रदीप सक्सेना, जिला सतना का मनोनयन किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024 संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ - 1-4-23 - रा.स. यू.ए.1-811 .- नानाजी देखमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत् नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-4-23 - रा.स.- यू.ए.1-582 , दिनांक 16 मई 2024 के द्वारा डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला, कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया गया है. समिति में श्री गुलशन बामरा, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग , मंत्रालय, भोपाल एवं डॉ. ए.के. मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष , कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड , नई दिल्ली सदस्य हैं .

2. समितिको गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है , परन्तु, किन्हीं कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है.

3. अतः, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 6 सप्ताह की समयावधि में 6 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख , पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2024

क्र. एफ 11-29-2004- उन्तीस- 2.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16-02-2024 एवं 07-03-2024 से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ( 81 ) ( ए) (डी) , (ई ) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती स्मिता भारद्वाज, अपर मुख्य सचिव , खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था .

राज्य शासन , एतदद्वारा , उक्त नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है .

क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस- 2.-राज्य शासन , एतदद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑटिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल ( 81 ) ( ए) ( डी) , (ई ) ( एक ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष का प्रभार सौंपता है .

2. यह आदेश कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. चन्देल, उपसचिव.

3219 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्रमांक / 1312/ आर-2134669 / 2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 16′55.822" से N 22 ° 17′12.849 " उत्तर अक्षांश तथा E 78 ° 42′35.643 " से E 78 ° 42′57.574 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील :- तामिया

जिला :- छिन्दवाड़ा

वन परिक्षेत्र:- तामिया

वनमण्डल: - पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल

वनखण्ड की सीमायें अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्रमांक

क्र.

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

5

4

7

6

2

3

1

13.425

1

71/1/1/3

लहगडुआ

(सीए-2) लहगडुआ

उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व-

शासकीय भूमि (मद पहाड़ चट्टान)

मुनारा क्रमांक 18 से 31 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण मुनारा क्रमांक 31 से 33 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम मुनारा क्रमांक 33 से 44 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

13.425

कुल योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

3220

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 6-एम.पी.आर .020 / 2022- बी.एच.ओ. दिनांक 12.05.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्वीकृत परियोजना नीमढाना - हिरदागढ़ - नवेंगाव- बिंदरई- बोरदेही माग (राज्यमार्ग क्रमांक-41 ) के निर्माण हेतु प्रभावित 13.425 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.425 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़ चट्टान ) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमण्डलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/अ -19(4) / 2021-22 दिनांक 19.08.2021 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. 1312- आर- 2134669-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1312- आर- 2134669-2024 - दस 3 , दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भाग 1 ]

3221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

Bhopal, the 10th July 2024

No./1312/R-2134669/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29' of the

Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by the state Government from time to time . This forest blocks lies between N 22 ° 16'55.822" to N 22° 17'12.849 " North Latitude and E 78 °42'35.643 " to E 78°42'57.574 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Chhindwara

Tahsil - Tamia

Forest Division - West Division Chhindwara

Forest Range - Tamia

Details of Land included

S.N.

Forest Block Boundaries

Khasara No.

Name of Village

Name of Forest Black

Present head of Land

4 1

2

3

Lehgadua

Area (Hectare)

6

5

7

13.425

71/1/1/3

1 Lehgadua (CA-2)

Government (Pahad chatttan) North Artificial forest block boundary from Pillar number 1 to 18 of Proposed forest block.

East- Artificial forest block boundary18 to 31 of Proposed forest block .

South Artificial forest block boundary from Pillar number 31 to 33 of Proposed block. forest

west- Artificial forest block boundary from Pillar number 33 to 44 and 1 of Proposed forest block.

Total 13.425

Reason for Publication of Notification : -

(A)

1. In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's order No 6- MPR020/2022 - BHO dated 12.05.2023 and in lieu of 13.425 hectare forest land affected in construction of Neemdhana- Hirdagadh- Nawegao-Bindrai -Bordehi Road of M.P. Road Development Corporation, the above mentioned Revenue Land of 13.425 hectare transferred/ mutated in favour of DFO West Chhindwara Division , Forest Department by order No 003 /A- 19 ( 4 ) /2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .

3222

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Parasia, District Chhindwara are as under .

1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land.

2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land .

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of

Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2024

क्रमांक /1318 / आर-2134627/ 2024/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 24 ° 52′56.0798" से N 24° 53′21.5171 " उत्तर अक्षांश तथा E 81 ° 31′19.458" से E 81 ° 31′40.230" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला :- रीवा

तहसील:- सिरमौर

वनमण्डल:- रीवा

वन परिक्षेत्र:- सिरमौर

अ.

वनखण्ड की सीमायें

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

खसरा क्रमांक

वनखण्ड का नाम

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

2

3

4

5

6

7

1

उत्तर

8.289

44/2

रोझौही निजी भूमि

5.460

45/2

गोंडा पहाड़ (1)

3.645

47/2

प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा।

48

0.077

49

1.348

50

2.221

51

0.652

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा ।

52

0.684 दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 20 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम मुनारा क्रमांक 20 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा तथा मुनारा क्रमांक 21 से 23 एवं 1 तक आरक्षित वन खण्ड गोंडा पहाड़ के कक्ष क्रमांक 102 की सीमा।

08

22.376

कुल योग 3223 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. वनमण्डल रीवा अन्तर्गत बिक्रम कोल ब्लॉक ओपन कास्ट / अण्डर ग्राउण्ड कोल माइनिंग परियोजना में प्रभावित वनभूमि रकबा 151.095 हेक्टेयर के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु 22.376 हेक्टेयर गैर वनभूमि (निजी भूमि) तहसीलदार सिरमौर के आदेश क्रमांक 0180 / अ-6/ 2022-23 दिनांक 29.08.2022 से प्राप्त हुइ है । जिसका प्रभावित रकबे अनुसार खसरा क्रमांक 44/2 रकबा 8.289 हेक्टेयर, 45/2 रकबा 5.460 हेक्टेयर, 47/2 रकबा 3.645 हेक्टेयर, 48 रकबा 0.077 हेक्टेयर, 49 रकबा 1.348 हेक्टेयर , 50 रकबा 2.221 हेक्टेयर, 51 रकबा 0.652 हेक्टेयर, 52 रकबा 0.684 हेक्टेयर कुल रकबा 22. 376 हेक्टेयर में बटांकन कर वन विभाग को हस्तांतरित हुई है ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अनुविभाग सिरमौर जिला रीवा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव,

भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. 1318- आर- 2134627-2024- दस -3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1318 - आर- 2134627-2024 - दस 3 , दिनांक 10 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

3224

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

Bhopal , the 10th July 2024

No./13187R-2134627/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that state Government from time to time. This forest blocks lies between N 24 ° 52'56.0798 " to N 24 ° 53'21.5171 " North Latitude and E 81 ° 31'19.458 " to 81° 31'40.230 " East Longitude. E

SCHEDULE

District - Rewa

Forest Division - Rewa

Tahsil - Sirmour Forest Range - Sirmour

Details of Land included

S.N.

Present head ofLand

Forest Block Boundaries

Khasara No.

Name of Village

Name of Forest Black 2

4

3

Persnol Land

Roujhoni

Gonda Pahad( 1)

Total Area (Hectare)

6

7

5

44/2

8.289 North

45/2

5.460

47/2

3.645

Proposed forest block Pillar number 1 to 2 Artificial forest block boundary.

48

0.077

East-

49

1.348

50

2.221

51

0.652

Proposed forest block pillar number 02 to 7 Artificial forest block boundary.

52

0.684

South Proposed forest block Pillar number 7 to 20 Artificial forest block boundary.

west - Artificial forest boundary from Pillar no. 20 to 21 and boundary of Reserve Forest block Gonda Pahad compartment number 102 from Pillar number 21 to 23 and 1 .

08

22.376

Reason for Publication of Notification : -

(A)

1. Forest land affected by the construction of Bikram Coal Block/Open Cast underground Coal mining Project in Forest Division for Diversion of 151.095 ha . To 22.376 ha . non forest land has been obtained from Tashildar Sirmour for compensatory afforestation by order no. 0180/A - 6/2022-23 dated 29-08-2022 And Forest . Whose affected area Khasra No. 44/2 area 8.289 ha, 45/2 area 5.460 ha , 47/2 area 3.645 , 48 area 0.077 ha, 49 area 1.348 ha, 50 area 2.221 ha, 51 area 0.652 ha, 52 area 0.684 ha Total 22.376 ha respectively

2. Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Sirmour District Rewa are as under .

There are no individuals Rights on the said land .

1. Individuals Rights : -

There are no Communities Rights on the said land .

2. Communities Rights : -

Therefore , the above land Indian Forest Act 1927 . is declared as protected forest under section 29 of

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

3225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 मार्च 2024

भू-अर्जन- प्र.क्र . 832-अ-82-23-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा

(हे. में.) लगभग

(2)

(3) (1)

(6) (5)

(4)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

22.2635

सतना

नयागांव

बिरसिंहपुर

(2)

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद

अंतर्गत नागौद शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु.

जिला सतना (म.प्र .)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सतना, दिनांक 28 जून 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1303-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(1)

(2)

(3)

(6) (4)

(5)

3.0238

चोरहटा सतना रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री

नर्मदा विकास संभाग

अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की अमरपाटन अस्थाई

काशा माइनर के निर्माण हेतु.

मुख्यालय मैहर ,

जिला मैहर (म.प्र. )

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

सतना, दिनांक 11 मार्च 2024

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1334-अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधि कारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्त्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि का कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(3) (1)

(2)

सतना

नागौद

डाम्हा

(2)

(5)

(6) (4)

0.867 उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, जिला सतना (म.प्र.)

ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 1 जुलाई 2024

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1402-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन

ग्राम जिला

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीस रकबा

(हे. में.) लगभग

(1)

(2)

(3)

सतना

लखहा

रामपुर बाघेलान

(2)

(5)

(4)

(6)

3.1675

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका की काशा माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र . )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1403-अ-82-24-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधि कारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(2)

(3) (1)

गरलगा सतना

कोठी

(2)

(5)

(6) (4)

2.5063 कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 1 नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1404-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(3) (1)

(2)

खडौरी सतना

कोठी

(4)

(5)

(6)

1.7288 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद , जिला सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(2) 3228

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक12 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1405- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(3) (1)

(2)

कोठी

करसरा सतना

(6) (5)

(4)

5.7575

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के बांधी माइनर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 . नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(2)

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1406-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(3)

(2)

(1)

सेमरिया

कोठी

सतना

(6) (4)

(5)

9.5100 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 . नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी माइनर तथा सेमरिया माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) भाग 1 ]

3229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-24-25- पत्र क्र. 1414-भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में. ) लगभग

(1)

(2)

(3)

बाँधी सतना

रघुराजनगर

(2)

(6) (4)

(5)

5.5925 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उप शाखा नहर की घडेरूआ माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र.क्र . अ- 82-24-25- पत्र क्र.1415-भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंध ों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(3) (1)

(2)

ओढकी कला सतना

रघुराजनगर

(2)

(4)

(6) (5)

5.8163 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत ओढ़की माइनर एवं मसनहा सब- माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3230

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

सतना, दिनांक 9 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1469-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के सभय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(1)

(3)

(2)

घोटी सतना

उंचेहरा

(2)

(4)

(6) (5)

3.4818 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना जिला सतना (म.प्र. ).

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र . 1470-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

(1)

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

अर्जनीय रकबा

(हे. में. ) लगभग

(4)

(3)

उंचेहरा

बिहटा सतना

(2)

(6)

14.1036 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र .)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका एवं कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

3231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भू-अर्जन-प्र.क्र. 1471-अ-82-24-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(1)

(2)

(3)

सतना

सोनवर्षा

उंचेहरा

(2)

(4)

(5)

(6)

3.9592 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना जिला सतना (म.प्र .)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 जुलाई 2024

भू-अर्जन- प्र.क्र. 1483-अ-82-24-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा

(हे. में.) लगभग

(1)

(3)

(2)

उंचेहरा

सतना

पिपरीकला

(2)

(4)

(5)

(6)

1.3284 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना जिला सतना (म.प्र .)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की कोनिया सबमाइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 जुलाई 2024

पत्र क्र. 568 -भू- अर्जन- 2024- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खानें (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़नें की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से संबंध है . यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण: -

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम का नाम

सीधी

बहरी

सदला

0.2030 हेक्टेयर

(घ ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में.)

(1)

(2)

(3)

0.0130

98

1

0.1100 2

145

3

146

0.0500 4

0.0300

147

योग .. 0.2030

सार्वजनिक प्रयोजन का धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

वर्णन (5)

कार्यपालन यंत्री महान महान (गुलाब सागर) परियोजना

के बहरी नहर विस्तार योजना नहर, संभाग सीधी ,

जिला- सीधी (म.प्र. )

(द्वितीय चरण ) के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी , बहरी में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु संबंधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अंदर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व संबंधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 28 जून 2024

क्र. 1302- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम - चन्दकोवा

(घ) क्षेत्रफल-0.1780 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.0450

549

550

0.0010

504

0.0020

0.0630

548

0.0470

551

0.0200

546

0.1780

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 1304- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- छिन्दा

(घ) क्षेत्रफल-2.2650 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.0400

803

0.0170

804

805

0.0130

0.0120

806

807

0.0490

0.0100

808/1

809/1

0.1440

809/2

0.0850

0.0140

814/2

821/3

0.1070

822/3

0.0120

823/1

0.0370

823/2/1

0.1800

0.2100

823/2/2

823/2/3

0.1180

0.0130

824/2

825/1/2

0.1760

0.0140

639/2

640/1

0.1330

0.0730

640/2

608

0.2420

609

0.0120

0.1180

610/1/1

610/1/4

0.1180

0.0080

600/1

0.1410

599

0.0090

598

0.0420

148/2

148/3/1

0.0920

0.0150

148/4

149/2

0.0060

0.0050

149/3

2.2650

योग 3234

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के छिन्दा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1308- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- बरकोनिया कोठार

(घ) क्षेत्रफल-2.8240 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

230

0.3460

0.0130

229

0.1800

232

0.4730

234

0.1420

176

175/1

0.0850

0.0120

174

0.2130

165/1

165/2

0.0370

164/2

0.0130

0.2330

163/1

162/1

0.0190

0.0900

109

0.0020

110

0.0190

157/1

0.1120

158/1

113

0.0030

139

0.0250

0.0520

138

(2)

(1)

0.0600

137

136

0.0550

135

0.0660

42

0.0020

0.0620

43

45

0.0400

40/1

0.2380

44

0.0080

0.0130

235

181/1/23

0.1400

0.0350

182/2

0.0090

140

0.0150

39

0.0120

233

2.8240

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के कचनार सबमाइनर -1 , नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1309 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- रेरूआ खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.8430 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0400

651

0.2510

653/2 भाग 1 ]

3235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

0.1200

654/1/1/2

655

0.1190

0.0370

656

657

0.2630

0.0130

661

0.8430

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के अकौना खुर्द माइनर -2 , नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1310- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- शाहपुर

(घ) क्षेत्रफल-2.980 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1437/1

0.009

1430

0.016

1429

0.087

0.007

1428

1324

0.086

1323

0.091

1322/2

0.013

1321/2

0.083

0.020

1325

1326

0.145

0.024

1316/2

(1)

(2)

1317/2

0.248

0.012

1318/2

0.251

683/2

0.014

682/3

0.055

681/3

0.091

681/4

680/2

0.009

679/2

0.154

0.008

678

677/1

0.028

677/2

0.028

676

0.004

675

0.077

674/1

0.061

0.049

660

0.002

668/2

0.070

661

667

0.005

666

0.009

662

0.042

663

0.011

656

0.057

0.002

657/1

630

0.011

631

0.051

0.057

629/2

0.008

628

627

0.100

0.084

626

560/1

0.103

0.009

559/1

558/1

0.081

0.010

219/2

218/2

0.247

217/2

0.090

216/1

0.016

0.085

216/2/1

0.018

216/2/2

0.111

214/2

0.031

2.980

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म . प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के माड़ाटोला सबमाइनर 1 नहर के निर्माण हेतु .

3236

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1311 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला - सतना

(क)

तहसील- नागौद

(ख)

नगर/ग्राम- सलैयाउनमुक्त

(ग)

(घ) क्षेत्रफल-1.5860 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.1460

204

0.0070

203

0.1260

202

0.0360

201

0.1100

189/1

0.1030

189/2

0.0100

190/2

0.1600

183

0.0220

182/1

0.0070

191/2

0.0080

192/2

0.0530

181

0.1020

175/1/2

0.0070

175/2/2

0.0050

176/1

0.0130

174/2

0.0730

173/1

0.0030

173/2

0.1730

173/3

0.0200

172/2

0.1200

149

0.1050

140

0.0610

139/1/1/2

0.0460

139/2/2

0.0620

142/1

(2)

(1)

142/2

0,0080

1.5860

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के सलैयाउनमुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 1312 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम-बरहा

(घ) क्षेत्रफल-1.132 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.067

292

0.017

296

0.009

297

0.006

298

0.035

299

0.036

301

0.033

302

0.070

303

332

0.031

0.014

333

0.036

334

335

0.103

0.014

336/1

0.050

336/2 भाग 1 ]

3237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.006

384/1

383

0.028

0.102

381

0.007

380

0.046

378/1

0.040

378/2

0.029

376

0.018

375

371

0.018

0.196

369/2

368/2

0.012

0.064

366/2

0.045

367

1.132

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1313- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- मझगवां खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-3.190 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

0.225

764/1

0.420

764/3

763

0.025

(1)

(2)

0.002

762/1

0.085

600/2

0.009

601/1

0.021

601/2

0.048

602/1

602/2

0.038

0.002

612/1

0.097

611/1

0.040

644

643

0.169

0.030

620

0.034

621

622

0.046

0.027

625

0.002

623

0.069

624

0.007

525

0.071

558

0.045

559

0.016

560/1

0.017

560/2

0.083

561

0.048

358

0.002

363

364

0.045

365

0.050

0.044

368

0.003

367

0.207

373

0.010

374

0.054

376/1/1

0.009

376/1/2

0.006

376/3

0.015

377/1/1

0.035

378/1/1

0.010

378/3

0.047

188

0.058

189

193

0.017

0.002

197

0.024

227

194

0.005

226

0.042

0.040

225 3238

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

201

0.007

0.003

202

203

0.043

0.052

204

0.027

76

0.029

75

0.001

85

0.018

83

0.043

74

0.031

72

0.009

73

0.184

71

0.024

70

0.011

69

0.003

32/1

36

0.145

0.012

33

0.057

839

28

0.090

3.190

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1314 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम- गुनहर

(घ) क्षेत्रफल-2.311 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.035

420/1

0.063

420/2

421

0.028

0.033

425

419

0.002

0.041

252/2

0.030

253/2

253/3

0.021

0.061

251

250/1

0.010

0.028

250/2

243/1

0.088

0.007

242/1/1

240

0.040

0.074

238

0.020

229/1

0.063

229/2

228

0.018

0.093

221

0.008

220

0.041

219

218

0.079

0.040

200/1

0.053

199

0.008

198

0.060

196

0.033

195

0.005

191

192

0.036

0.022

193

0.002

188

0.042

186

182

0.027

0.041

185

0.028

184

0.036

187

0.014

174

173

0.034

0,006

172

171

0.021

0.011

170

163

0.025 3239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.056

162/1

0.018

162/2

0.100

158

0.048

157

0.055

155

0.062

148

0.046

147

0.007

146

145

0.087

0.019

144

0.056

143

0.004

142

0.038

141

0.003

150

0.070

454/1/2

0.064

454/1/3

0.002

454/1/4

0.009

453/1/2

0.008

453/1/3

453/1/4

0.001

0.028

431

0.026

432

0.077

426

2.311

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया सबमाइनर 1 , 2 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1315 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- रहिकवारा

(घ) क्षेत्रफल-2.562 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.084

684

0.035

687

0.104

688

0.024

689

695/1

0.046

695/2

697/1/1

0.031

697/1/2

697/2

0.006

692

0.023

699

0.022

701/1

0.023

700

0.062

649

648/1

0.057

648/2

0.072

647

0.008

633

0.026

634

0.002

635

0.082

619

0.053

620

621

0.012

0.008

606

0.070

622

0.002

623

0.018

589

0.059

588/1

0.031

588/2

0.022

586/2

0.020

593

0.011

595

0.025

783

0.009

784

785

0.068

345/1

0.059

0.002

345/2

0.001

344/1

0.009

342/1

0.020

342/2

0.042

343/1

0.003

343/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

3240

(2)

(1)

0.048

340

0.047

339

0.072

336

0.077

334

0.048

332

क्र. 1317- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

0.065

291

अनुसूची

0.024

292

0.001

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) 281

0.001

333

(क) जिला- सतना

0.001

335

तहसील- नागौद

(ख)

0.065

279

(ग) नगर/ ग्राम- सुरदाहा खुर्द

0.025

280

(घ) क्षेत्रफल-2.1230 हेक्टेयर.

0.057

262

खसरा नं.

0.023

277

अर्जित रकबा (हे. में)

0.062

276

(2)

(1)

0.055

264

0.0080

1263

0.020

271

0.1150

1266/1/1

0.003

266

0.1150

1266/1/2

0.015

267/1

0.0200

1267/1/2

0.050

267/2

0.0430

990/1

0.052

237

0.0520

990/2

0.057

236

0.2300

989/1

0.027

235

0.2460

989/2

0.008

227

0.0310

979

0.041

228

0.1360

975/1

0.003

229

0.0100

975/2

0.051

200

0.0090

976/1

0.080

204

0.0250

945

0.016

205/1/1

0.0810

951

0.001

199

0.0200

946

0.136

197

0.0610

950

0:009

196

0.0660

949/1

0.001

194

0.0330

949/2

0.053

193

0.0870

948

0.017

192

0.0090

947

2.562

योग

0.1480

672

0.0640

676

0.0350

673/1/2

0.0430

675

0.0560

674

0.0040

665

0.0200

661

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु.

0.0510

663

0.0430

664

0.0370

662

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

618/1

0.0240

0.0170

618/2

0.0730

617/3

0.0210

617/4/1

0.0420

617/4/2

0.0320

617/5

0.0100

614

0.0060

613

2.1230

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .

क्र. 1318- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- कठवरिया

(घ) क्षेत्रफल-0.9590 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0260

414/1

0.0130

416/1

0.1170

412/1

0.1600

412/2/1

0.0830

412/2/2

412/2/3

0.2540

409/1/1

409/1/2

409/1/3

409/1/4

409/2/1/1

0.3060

409/2/1/2

(2)

(1) 409/2/2/1/1

409/2/2/1/2

409/2/2/2

409/2/3/1

409/2/3/2

योग 0.9590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के चन्दकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1319- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- गजना बधाव

(घ) क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1) 137

0.144

145/1/1

0.025

145/1/2

0.026

0.028

145/1/3

145/2/1

0.035

145/2/2

0.024

0.045

146/1

0.031

146/2

0.072

146/3

0.025

147/2

0.080

147/3

176/1

0.340

176/2

176/3 3242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

0.137

175

1.012

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1320 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- माड़ाटोला

(घ) क्षेत्रफल-1.9430 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.1240

32

0.0550

33

0.0160

36

0.0150

34

0.0730

255

0.0420

254

0.0250

246

0.0500

245

0.0020

244

0.0350

242

0.0060

243

0.0350

241/1

0.0370

241/2

0.0110

240/1

0.1180

239/1

0.1240

239/2

0.1680

235

0.0010

236/1

(2)

(1)

0.0100

236/2

0.0070

337

0.0510

336

0.0040

335

0.0340

334

0.0160

343

0.0010

333

0.0680

346

0.0490

347

0.0040

389

0.0310

348

0.0050

349

0.0010

385

0.0470

384

0.0050

359

0.0520

380

0.0190

381

0.0430

378

444

0.0150

0.0040

377

0.0740

445

0.0050

450

0.0130

446

0.0630

448

0.0030

452

0.0680

465

0.0310

466

0.0080

468/679

0.0770

468/678

0.0110

476

0.0550

475

0.0580

488

0.0530

489

0.0210

490

1.9430

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोआ माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

3243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 1321 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- माड़ाटोला

(घ) क्षेत्रफल-0.427 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

0.170

668/2/1

666

0.101

0.155

665

0.001

664

0.427

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोआ माइनर के माड़ाटोला सबमाइनर 1 , नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1322- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला - सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम-कोनी पण्डावाली

(घ) क्षेत्रफल-0.8190 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

67

0.1160

0.0620

66

0.0040

69

0.0330

58

57

0.0930

0.1490

56

0.0070

55

0.0600

54/1

0.0020

83

84

0.0020

0.0480

49

0.0200

85/1

0.0060

85/2

86/1

0.0100

0.0440

86/2

0.0030

87/2

0.1580

89

46/1

योग

0.0020 0.8190

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1323 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/ निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम - गौरा

(घ) क्षेत्रफल-0.6600 हेक्टेयर .

3244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.0620

169/1

0.0110

172

0.0890

171

0.0670

162/1

0.0100

173

0.0240

174/1

0.0740

174/2

0.0080

178/1

0.0950

178/2

0.0400

177/265/1

0.0680

177/265/2

0.0440

177/1

0.0600

177/2

0.0080

183/2

0.6600

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1327- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम-शाहपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.0980 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0910

218/2

0.0070

219/2

0.0980

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर के माडाटोला सबमाइनर-2 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1330 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- कठवरिया

(घ ) क्षेत्रफल-2.3690 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

68

0.2310

0.0070

67

66

0.0530

0.0550

65/1

0.1760

64

0.0350

63/1/1 63/1/2

0.0750

61

62/1

0.2960

62/2

0.0040

106

103

0.1110

102/1

0.1120

102/2

0.3200

101

0.0780

175

0.1530

177

0.0140

176/1

0.1360

176/2/1

0.1120

176/2/2

0.0060

176/2/3

0.0040

182/1 3245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.1100

187/1/1

0.0080

187/2

0.0590

186/1

0.1290

186/2

0.0590

186/3

0.0260

185/2

2.3690

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1332 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- रहिकवारा

(घ) क्षेत्रफल-1.4550 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0500

165/2

0.0180

88

0.0160

159/1

0.0700

158

0.1270

90

0.0100

89

0.2350

95

0.0100

96

0.1190

97

0.1310

98

0.1110

99/1

0.0300

59

0.0150

60/1

(2)

(1)

0.0250

60/2

0.0120

68

0.0100

69

0.0290

62/1

0.0340

62/2

52

0.0320

0.0540

53

0.0150

54

0.1500

7/1

0.0320

7/2

0.0020

5

0.1180

3/1/1

1.4550

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माईनर के चन्दकुइया सबमाइनर 1 नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1333 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- हरदुआ मझोल

(घ) क्षेत्रफल-0.7780 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

150/1/1/1/1

150/1/1/1/2

150/1/1/2/1

150/1/1/2/2

150/1/1/3/1

150/1/1/3/2

150/1/1/4/1 3246

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

150/1/1/4/2

150/1/1/4/3

150/1/1/5

0.4270 150/1/1/6

150/1/1/7

150/1/2/1/1

150/1/2/1/2

150/1/2/2

150/1/3/1/1

150/1/3/1/2

150/1/3/2

150/2/1/1/1

150/2/1/1/2

150/2/1/2

150/2/2/1/1

150/2/2/1/2

150/2/2/2

150/2/3/1/1

150/2/3/1/2

150/2/3/2

151/1/1/1/2

151/1/1/2/1

151/1/1/2/2

151/1/1/3/1

151/1/1/3/2

151/1/1/4/1

151/1/1/4/2

151/1/1/4/3

151/1/1/5

151/1/1/6

151/1/1/7

151/1/2/1/1

0,0100 151/1/2/1/2

151/1/2/2

151/1/3/1/1

151/1/3/1/2

151/1/3/2

151/2/1/1/1

151/2/1/1/2

151/2/1/2

151/2/2/1/1

151/2/2/1/2

151/2/2/2

151/2/3/1/1

151/2/3/1/2

151/2/3/2

160/1

0.1640

0.1640

160/2

(1)

(2)

0.0130

159/2

योग

0.7780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के बमुरहिया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1335 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/ निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- कचलोहा

(घ) क्षेत्रफल-2.5190 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.066

587

0.014

586

590/1/1

590/1/2

0.061

590/1/3

590/1/4

590/2

0.016

591

0.068

594

0.136

595

0.012

596

0.007

598

0.002

597

0.188

603

0.013

640

0.024

642

0.042

643 भाग 1 ]

3247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.019

651

0.019

650

0.074

652

0.001

649

648

0.012

0.042

653

0.021

654

0.025

656

0.011

655

0.036

657

0.022

665

0.025

659

663

0.011

660

0.017

0.018

662

0.012

460

461

0.042

462

0.001

463

0.085

465

0.015

466

0.038

0.037

469

0.028

471

472/1

0.011

472/2

0.020

0.020

472/3

0.020

472/4

0.084

479/2

0.034

435

0.041

434

0.005

428

427

0.016

0.037

429

0.042 420/833

0.016

418

0.042

419

0.018

399

393

0.040

0.002

401

392

0.019

0.005

403

0.032

391

404

0.009

0.006

389

190

0.014

189

0.127

0.002

175

0.078

174

0.051

173

(2)

(1)

1691

0.044

1711

170

0.021

0.020

165

164

0.013

163

0.005

147

0.061

148

0.037

162

0.017

0.033

149

157

0.060

0.054

155

0.003

158

0.068

153

0.002

124/1

0.030

248/1

2.519

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत कचलोहा सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1336 - भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- बरकोनिया माफी

(घ) क्षेत्रफल-0.7510 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

148

0.3320

0.0240

144

143

0.2900 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

3248

(2)

(1)

0.0260

142

0.0220

141

0.0570

140

0.7510

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1337 - भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर/ग्राम- चन्दकुइया

(घ) क्षेत्रफल-5.0240 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0930

1131

0.0280

1130

0.0050

1133

0.1450

1129

0.0140

1128

0.0800

1106/1

0.0920

1106/2

0.0380

1106/3

0.0160

1105/3

0.0080

1104

0.0070

1103

0.0700

1102

0.0750

1097

0.0340

1098

0.0780

1095

(2)

(1)

0.0040

1096

0.0550

1087

0.0700

1088

0.0020

1089/2

0.0260

1085/2/1

0.0940

1085/2/2

0.0120

1084/2

0.1920

1083

0.0200

1082

0.0010

1066

0.0660

1065

0.1320

1060

0.0100

1059

0.0450

1058

0.0230

1057

0.0450

1049

0.0960

1050

0.0430

1052

0.0490

1053

0.0090

1054

0.0100

1047

0.0670

1045

0.0230

1043

0.0150

586

0.0560

1044

0.0380

587/1

0.0210

587/2

0.0790

588

0.0510

589

0.1770

593/1/1/1

0.1090

593/2/2

0.0930

593/2/3

0.0240

593/2/5

0.0060

594/2/1

0.0010

594/2/3

0.0640

515

0.0010

516

0.0040

514

0.2170

512

0.0070

511

0.0400

510

0.0250

509/1

0.0020

506

0.0840

507

0.2000

475/1

0.0100

474/1

0.0070

466

0.0230

430/1/2

0.0030

431/1 3249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.0810

435

0.0630

436/2

0.0260

437

0.0450

440/1

0.1230

440/3

0.0210

441/3

0.0070

460/2

0.0210

459/2/2

0.0350

446/2

0.0600

447

0.0400

450

0.0410

451

0.0090

453/2

0.2200

35/1/1/1

0.2100

35/1/2/1

0.2260

33/2

1140/1/1/1/1

1140/1/1/1/2/1

1140/1/1/1/2/2

1140/1/1/1/3

1140/1/1/1/4/1

1140/1/1/1/4/2

1140/1/1// 2/ 1

1140/1/1/2/2

1140/1/1/2/3

1140/1/1/3/1

0.5620

1140/1/1/3/2

1140/1/1/3/3

1140/1/1/3/4

1140/1/2

1140/2/1

1140/2/2/1

1140/2/2/2

1140/2/3

1140/3/1

1140/3/2

1140/3/3

5.024

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर के चन्दकुइया सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1338 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

तहसील- उचेहरा

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- बैरागल

(घ) क्षेत्रफल-2.7960 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0840

0.1080

118/1/1/1/1/2

0.0030

118/1/1/1/1/3

0.0320

118/1/1/3/1

0.0390

118/1/1/3/2

0.0320

118/2

0.2400

119/2/2

0.0360

119/2/1

0.0150

119/1/3

0.0330

113

0.2140

0.0540

97/4/1

0.0540

97/5/2

0.0570

97/5/3

0.1100

98/1/1/2

0.0290

98/1/2

0.1430

98/1/3

0.0650

98/2/1/2

0.0040

69/2/1/1

0.0350

69/2/1/2/1

0.0630

69/2/1/2/3

0.1420

69/2/2/1

47

0.1230

0.2190

49/2

0.1020

49/3

0.0080

50

0.0140

51/1

0.0020

52/1/1/1

0.0470

52/1/2

52/2/1

0.0420

0.0430

52/2/2

0.0010

53/1 3250

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.0030

53/2

0.0080

35/1/2

0.1400

24/1/1

0.1200

24/1/2

0.0280

24/3

0.0020

23/1/1

23/1/2

0.0020

0.0040

23/3

0.0040

25/1/1

0.0040

25/1/2

0.0070

25/3

0.1910

21/2

0.0900

18/2

2.7960

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म . प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1339- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील- नागौद

(ख)

नगर/ग्राम-शाहपुर

(ग )

(घ) क्षेत्रफल-3.9310 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0200

204

0.0900

205

0.1020

207

0.0030

210

0.0420

212/1

0.0020

212/2/1

(2)

(1)

0.1750

214/2

0.0480

225/1

225/2/1/1

0.0210

0.0290

225/2/1/2

225/2/1/3

0.0290

0.0750

223/1/1

0.0160

223/1/2

223/2

0.0030

227/1

0.0580

229/1

0.0240

229/2

0.0400

231

0.0010

553

0.0020

552/1

552/2

0.0360

0.0310

551

0.0010

550/1

550/2

0.0300

0.0010

567/1

0.0210

572

0.0330

571/1

0.0120

571/2

570/1

0.0170

570/2

0.0030

574

0.0010

0.0070

575/1

575/2

0.0150

0.0060

594

0.0450

580

592

0.0590

0.0020

582

0.0360

591

0.0080

587

588

0.0370

0.0230

589

0.0010

735

0.0260

739

0.0330

737/1

0.0100

737/2

0.0050

738/1

0.0260

738/2

0.0460

745

0.0270

744

743/1/1

0.0010

0.0870

767/1

768/1/1

0.0540

0.0600

770/1/1

0.0980

770/2/1 3251

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.0070

771/1

0.0650

782/1

0.0120

781

0.1250

780

0.0210

774

0.0370

778

0.0030

777

0.0360

801

0.0180

799

0.0500

800

0.0980

802

0.0430

808

0.0010

807

0.0610

806

0.0150

805

0.0110

1185

0.0560

1186

0.0180

1188

0.0460

1187

0.0330

1192

0.0120

1296

0.0270

1295

0.0320

1193

0.0040

1200

0.0560

1292

0.0040

1201

0.0470

1291

0.0160

1288

0.0810

1289

0.0170

1286

0.0260 1284/1

1284/2

0.0590

0.0340

1283

0.0290 1314/1

0.0160 1313/3

0.0020

1282

0.1830

1281

0.0120

1280

0.0230 1336/1

0.0240 1336/2

0.0500

1337

0.0620

1341

0.0010

1340

0.0370

1342

0.0080

1343

0.2640

1359

0.2270

1358

0.0010

1356

(2)

(1)

0.1360

1367

0.0070

1368

3.9310

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 1340 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया कलां

(घ) क्षेत्रफल-0.3830 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0350

288/4

0.2000

287/1/1

0.0060

286/1/1

0.1300

285

0.0120

284

0.3830

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के मौहारी माइनर नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

3252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 1341 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ग्राम-माड़ाटोला

(घ ) क्षेत्रफल-1.3110 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0090

659

0.0020

658/1

0.0090

649/2

654/2

0.0100

0.0630

652/1/1/1

0.0950

652/1/1/2

0.1490

652/2

651/1

0.0290

0.0420

624/2

0.1650

623/2

0.0140

540/3

0.1060

539/1

0.1020

539/2

0.1040

539/3

0.0190

520

0.1930

519

0.0560

518

0.0930

517

0.0510

516/2

1.3110

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 , जिला सतना (म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1342 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- फुरताल कलां

(घ) क्षेत्रफल-0.3230 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं .

(हे. में)

(2)

(1)

0.0860

20/2

0.0400

20/1

0.1400

19

0.0090

8

0.0010

18

0.0040

17

0.0430

16/1

0.3230

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 1343 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला -सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- रजरवारा

(घ) क्षेत्रफल-3.320 हेक्टेयर.

भाग 1 ]

3253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.030

335/1

335/2

0.032

336

0.139

0.100

337/1

0.002

338/2

0.118

331/2/2

0.005

330/2/2

345

0.003

0.151

346/1/1

0.060

346/1/2

346/2

0.154

350/2

0.014

351

0.196

352

0.025

325/1/2

0.107

0.010

324/2

0.232

316

315

0.021

314

0.256

0.008

313

0.037

311/2

0.077

310/3

0.088

296/1/1

296/1/2

0.295

0.011

297/1/3

0.024

303/2/2

0.343

298/2

0.027

299/2

300/1

0.014

300/2

0.014

0.184

290/1/2

0.200

290/2

0.013

289/3

0.209

288/2

0.042

287/1

0.069

287/2

0.010

294/1

3.320

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के मोहारी माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1344- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला - सतना

(क)

तहसील- नागौद

(ख )

नगर/ ग्राम- खम्हरिया खुर्द

(ग)

क्षेत्रफल-3.2860 हेक्टेयर .

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.1000

264/1/1

0.0090

264/1/2

0.0500

264/2/1

0.0600

264/2/2

264/3

0.1100

0.1100

264/4

0.1100

264/5

0.0150

265/1/1

0.1820

260

0.1180

256

255

0.1920

247/1

0.1920

0.0430

246/1

0.0430

246/2

0.0200

246/3/1

0.0190

246/3/2

0.0360

244

243

0.0210

0.0200

242

241

0.0030

0.2040

237

0.0870

236

197/1

0.0110

0.0110

197/2

0.0020

197/3/1

196/1

0.0520

196/2

0.0320

0.0050

196/3/2/1

188/2/1

0.0020 3254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.0940

192

0.0060

193

0.0030

189

0.0160

190

0.0070

172/1

0.0350

173/1

0.0420

173/2

0.0030

174

175

0.0390

0.0200

176

137

0.0150

0.0020

177

136

0.0490

135/1

0.0050

0.0080

132

0.0810

133

0.0380

114

0.0310

131

130

0.0530

129

0.0130

26

0.0410

0.0420

27

0.0020

25/2/2

0.2480

85/1/2

46

0.0210

45

0.0030

47/1/1

0.0300

47/1/2

0.0050

0.0050

47/2

0.0040

48/2

0.0420

49/2

53/1

0.0300

0.0300

53/2

0.0520

53/3

0.0050

54

0.0100

65

0.0600

82/1

0.0100

82/2

0.0640

81

0.0420

80

0.0360

79

0.0410

74/2/1/1/2

0.0440

74/2/1/2

3.2860

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत ममुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1345 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील- नागौद

(ख)

नगर/ ग्राम- मौहारी

(ग )

क्षेत्रफल-1.2530 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1001/1/1

0.0080

0.0760

1002/1/1

0.0840

1002/1/2

1002/2

0.0100

0.0060

1003/1/1

1003/1/2

0.0420

0.3800

1003/2

936/2

0.0640

937

0.0100

0.0150

940

0.0350

935/2

941

0.0370

934/2

0.0160

944

0.0540

0.0030

933

945

0.0570

0.0510

946

0.0220

947

0.0110

877

0.0540

876

0.0010

878

879

0.0890

872

0.0010

0.0080

871

882

0.0590

870

0.0050

0.0550

883

योग

1.2530 भाग 1 ]

3255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत मोहारी वितरिका के इटमा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1346- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

जिला- सतना

(क)

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- नौवस्ता

(घ) क्षेत्रफल-3.5400 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0410

369

370

0.0540

0.0860

371

0.0340

436

0.1260

373

0.0970

375

0.0120

376/1

0.2250

376/2

0.0170

377/2

401

0.0950

0.0330

402

0.0420

403

0.0760

404

0.0100

406

405

0.0460

416

0.0720

0.0090

415

0.0310

335

333

0.0390

0.0490

319

0.0120

323

320

0.0290

0.0220

322

321

0.0330

(2)

(1)

307

0.0240

0.0180

287

289

0.1120

0.0590

288

0.0310

291/1

0.2030

291/2

292/2

0.0080

261

0.1790

260

0.0650

0.0110

259

258

0.0120

0.0480

257

143

0.0050

0.0170

242

0.0680

241

0.0570

240

146

0.0070

147

0.0700

145

0.0030

148/1

0.0970

0.0660

148/2

236

0.0660

235

0.0080

0.0730

234

0.1150

228

0.0600

214/1/23

213

0.0130

0.0050

163

164

0.1290

169

0.0320

0.0030

213

212

0.0750

172/1

0.0490

0.0250

172/2

0.0600

173

0.0850

180

181

0.0640

0.0640

182

0.0130

183

184

0.1510

3.5400

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका के नौवस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

3256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 1347- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- सप्तीमाफी

(घ ) क्षेत्रफल-0.8540 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.1690

0.1390

12

0.2680

14/1/4

0.0040

14/2

0.0130

15/3

0.2450

16

5

0.0060

0.0100

17

योग

0.8540

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , जिला सतना ( म. प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद ( सतना ) , शाखा नहर के अंतर्गत उमरहाट वितरिका के महकोमा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1367- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- अमिलिया

क्षेत्रफल-0.1060 हेक्टेयर . (घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

2/3

0.1060

योग 0.1060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना, शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1399- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) नगर/ग्राम - सेहरूआ नं . 1

(घ) क्षेत्रफल-0.2710 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.1300

14/1/1

0.0990

14/1/2

0.0420

14/2

0.2710 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सिलपरी सबमाइनर -2 के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

3257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

सतना, दिनांक 28 जून 2024

क्र. 1368- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

जिला- सतना

(क)

तहसील- बिरसिंहपुर

(ख )

(ग) नगर/ग्राम- चंदई

क्षेत्रफल-5.9480 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

107/1/5

0.0240

0.1150

0.2690

107/1/6 106/1/1/1/1/1/1/1 106/1/1/1/1/1/1/2

106/1/1/1/2

0.1100

106/1/1/2

0.1870

0.1510

106/1/3

105

0.1100

104/1/1

0.0910

0.0810

104/1/2

0.0800

104/1/3

104/1/4

0.0360

0.0880

104/1/5

104/2/1

0.0160

104/2/2

0.0320

0.0280

104/2/3

95/1/1

0.3030

95/2/3

0.2930

95/2/4

0.1810

0.0380

96

0.3400

97/1

0.0970

97/3

97/4

0.1000

0.0570

83/1/1/1

0.0290

83/1/2

(2)

(1)

0.0730

83/2

77/1

0.0510

77/2

0.0360

77/3

0.0360

0.0320

77/4

77/5

0.0360

0.0480

77/6

0.0360

77/8

0.0590

77/9

0.0230

77/10

57

0.1090

58

0.3780

65/1

65/2

65/3/1

0.3040

65/3/2

65/3/3

60/1

60/2/1

60/2/2

0.7550

60/3/1

60/3/2

60/3/3

64/1

64/2

64/3/1

0.2380

64/3/2

64/3/3

0.2010

50/1

0.2720

50/2

0.0130

50/3/2

0.1050

50/3/3

0.0460

49/1

0.0610

93/1

93/3

0.1460

56

0.0040

76

0.0250

112/2/2

0.0050

5.9480

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

3258

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

सतना दिनांक 1 जुलाई 2024

क्र. 1394- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम-अकौनी कोठार

(घ) क्षेत्रफल-1.9150 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

0.0990

213/1/1

0.0990

213/1/2

0.0260

204

0.0800

203

0.0240

202/1

0.0160

202/2

0.0820

202/3

0.0830

196/1

0.0130

196/2

0.0020

108

0.0120

105/1/1

0.0450

106/1

0.0060

106/2

0.0050

106/3

106/4

0.1090

107/1

0.0750

0.0050

107/2

0.0580

114

0.0840

96

0.1000

115

0.0420

95

0.0350

118

0.0710

120

0.0130

94

0.0770

122/1

0.0770

122/2

0.0160

122/339/1/1

122/239/1/2

0.0160

0.0160

122/239/2/1

0.0160

122/239/2/2

(2)

(1)

0.0130

124/1/1

0.0500

0.3600

2/1/1/2

0.0100

2/1/2

0.0800

2/2

1.9150

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं लेदास सब माइनर 1 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1395- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग ) नगर/ग्राम- ओबरी कोठार

(घ) क्षेत्रफल-4.2310 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

143/1

0.2150

0.1740

144/1/1

0.0840

144/2

145/2

0.0220

148/1/2

0.0570

0.0610

148/2/2

148/2/1

0.0250

0.0690

149/1/2

0.0080

149/2/2

0.1620

114

0.0240

102/1/1

0.1230

102/1/2

0.1050

102/1/3

0.0400

101/682/1 भाग 1 ]

3259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

0.0800

101/682/2

0.2430

102/2

0.0320

46/2

0.0440

46/3

0.0320

46/4/1

46/5/1

0.0910

46/5/2

0.0910

0.0610

30/3

31/3

0.0080

0.0500

41/2

0.0120

44/1

0.0450

44/2

0.0700

44/3

0.0100

29/1

0.0400

29/2

0.0610

124/1/1

0.1070

124/2

0.0300

125/2

0.0410

126/1/1/1

0.2800

126/2

0.0950

86/1

86/3

0.0950

87/3

0.0160

89/1/1

0.1350

0.1000

89/1/2

89/2

0.0150

0.1250

115/1

0.2500

116/1

0.0090

104/2

0.3000

97/1

0.3820

97/2

0.0120

121/1

0.0200

121/2

0.0240

121/677

0.0080

121/678

0.0480

122/1/1

4.2310

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर खरवाही वितरिका एवं खेरिया पैपखार माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1396- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील- रामपुर बाघेलान

(ख )

(ग ) नगर/ग्राम- सेहरूआ नं. 1

(घ) क्षेत्रफल-1.7830 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.147

66/1/2

66/2/1

0.048

66/2/2

0.048

66/2/3

0.048

0.007

70

0.120

69

0.015

74/1

0.015

74/2

0.015

74/3

261

0.106

259

0.001

0.058

260

256

0.003

0.061

258

0.041

257

0.001

89

0.032

90/1

90/2

0.019

0.005

91

0.003

93

94/1

0.015

85/1

0.003

95/1

0.010

0.069

95/2

84/1/1

0.048

84/1/2/1

0.018

84/2/2

0.087

0.054

21/1/1

0.004

21/2/2

0.062

19 3260

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

18/2

0.024

0.055

17

0.005

115/2

0.003

16

0.033

116/1

0.030

117/1

0.096

14/1/1

0.081

12

11

0.016

0.010

10/1

0.121

10/2

0.064

8/1

0.014

8/2

0.068

8/3

योग

1.783

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेहरूआ माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .

क्र. 1397- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

नगर/ग्राम- कल्ला

(ग)

क्षेत्रफल-5.0140 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे . में)

(2)

(1)

0.1640

388/1

0.0780

388/2

0.0780

388/3

0.0490

390/2

0.0490

390/3

0.1080

722

(2)

(1)

0.0320

401/2

0.0390

401/3

0.0800

401/4

0.2570

402/1/2/2

0.0960

402/1/5/1/1

0.0570

402/1/7/2

0.0010

402/1/8/1/1

0.0580

402/1/8/2

0.1890

403/1

0.0390

403/2

0.0900

404

0.0480

407/1/1

0.0380

407/1/3

0.0840

407/1/8/2

0.0260

407/2

331/1

0.0890

331/2/11

0.1140

329

332

0.0130

0.0800

337/1/1

0.0390

337/1/2

0.0590

314/1

0.0670

314/2

0.0080

313

0.0400

310/1

317/1/1

0.0900

0.1030

317/2/1

479

0.1110

0.0010

480/2

480/3

0.0010

0.0100

478/2/1

0.0830

477

0.0280

476

0.0160

472/2

0.0640

473

0.0370

494

493/1

0.0260

0.0540

496/1/1

0.0220

496/1/2

496/2/1

0.0220

0.0490

499/2

0.0520

500/1/1

500/1/3

0.0520

0.0260

185/1

0.0260

185/2/2 3261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

               (1)                (2)                                           अनुसूची
              184/2              0.0660                         ( 1 ) भूमि का वर्णन- (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
               183               0.0720
                                                                   (क)    जिला- सतना
              182/1              0.1540
              182/2              0.0400                            (ख)    तहसील- रामपुर बाघेलान
             178/3/1             0.0580                            (ग )  नगर/ग्राम- लेदरा
             178/4/1             0.1040                            (घ )  क्षेत्रफल-5.4640 हेक्टेयर.
              177/1              0.0500                                खसरा नं.          अर्जित रकबा
              177/2              0.0500                                                    (हे. में)
              177/4              0.0250                                  (1)                 (2)
              177/5              0.0250                                  13/1               0,0020
               175               0.0700                                                     0.0750
             174/2/1             0.1270                                 12/1/2             0.0750
               164               0.0850                                   27               0.0020
              161/1              0.0240                                  116/2             0.2020
              160/1              0.0110                                  163/2              0.0260
               90/1              0.1070                                  231                0.0160
               90/2              0.0810                                  246                0.0250
               91/1              0.0040                                 249/1               0.0040
               91/2              0.0050                                  250                0.0020
               95/1              0.1910                                  448                0.0290
               95/3              0.0020                                  453                0.0620
               101               0.1870                                  454                0.0160
               100               0.0120                                  434                0.0320
               40/1              0.0420                                  470                0.0250
               40/2              0.2310                                  423/2              0.0020
                37               0.0090                                   363               0.0440
                38               0.1380                                  358/1
               39/2              0.0020                                  358/2
                      योग        5.0140                                  358/3              0.0500
                                                                        358/4/1
     (2)      सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक                 358/4/2
              है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा              358/5
              नहर के कल्ला सब माइनर के निर्माण हेतु.                     352/1
                                                                                            0.1680
                                                                         352/2
     (3)      भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षणं , कलेक्टर              9/1               0.0320
              (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया                10/2              0.1850
              जा सकता है.                                                                   0.0450
                                                                         11/2               0.0470
   क्र. 1398 - भू-अर्जन-2024 .-चूंकि, राज्य शासन 'को इस बात               22                0.1650
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में                24/1               0.0940
वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक               24/2               0.0560
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013                  25/1               0.1320
संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये             121/1/1/2
आवश्यकता है:-
                                                                        121/1/2
                                                                        121/1/3             0.2350

3262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

121/2/1

121/2/2

121/2/3/1

121/2/3/2

123/1/1/1

123/1/1/2

123/1/2

0.0820 123/1/3

123/2/1

123/2/2/1

123/2/2/2

126

128/2

0.2850

129/1

136/1

0.1640

0.2750

136/3

136/5

0.0600

146/1

0.0320

0.0320

146/2

0.0120

146/3

146/4

0.0610

0.0400

147/1

0.0160

147/2

0.0400

147/3

147/4

0.0400

165

0.0050

0.2200

164/1

0.0200

164/2

0.0020

200/2

0.0580

201

0.1750

204

198/1

0.0020

198/2

198/3

205/1/1

0.0490

0.0020 205/1/2

0.0090

207/1

0.0480

207/2

207/3

0.0480

0.0400

193

0.0560

194

0.0520

218

220

0.0150

0,0300

229

0.0360

230

(2)

(1)

0.0640

219/1

219/2

0.0120

0.0070

248

251

0.0180

0.0400

253

0.0290

254/1

0.0190

255

256

0.0020

0.0020

257

0.0020

258

0.0280

262

260

0.0060

449

0.0400

455

0.0870

439/2

0.0100

0.0150

439/3

0.0150

439/4

0.0200

439/32/1

0.0050

439/32/2

460

0.0700

468/1

0.0330

471/1

0.0080

0.0770

471/2

472

0.0060

0.0200

477/1

477/2

0.0040

0.0040

477/3

0.0040

477/4

0.0040

477/5

0.0200

477/6

478

0.0250

0.0280

479

0.0060

480

0.0800

481

0.0080

365/1

0.0080

365/2

0.0840

366/1

0.0840

366/2

0.0200

362/1

362/2

0.0080

360

0.0320

359

0.0450

0.0200

354/1

0.0340

354/2

353/1/1/1

0.0020

0.0020

353/1/1/2 भाग 1 ]

3263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.0060

353/1/2

492/2

0.1250

0.0500

450/1

0.0550

26

5.4640

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1400- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- सिलपरी

(घ) क्षेत्रफल-0.9710 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

467

0.0140

0.0280

465

0.1040

466

0.0610

464/2

0.0670

464/3

0.2170

470/3

0.0340

463

0.0450

459/1/1

0.0510

459/1/2

0.1180

459/2

0.0460

460/1

0.0460

460/2

460/3

0.0460

0.0460

460/4

460/5

0.0010

(2)

(1)

0.0120

460/6

460/7

0.0120

460/8

0.0120

0.0110

460/9

योग

0.9710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सेहरूआ माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1401 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम- खटखरी

(घ) क्षेत्रफल-5.9060 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.1710

359

362

0.0110

0.1540

360

364

0.0280

365

0.1560

367

0.3790

0.0470

368

386

0.0490

387

0.3990

0.0030

486/2

486/4

0.2170

388/2

0.0160

0.1250

484/1

0.2320

484/2

0.1460

485/1 3264

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

0.0040

485/2

0.0320

511

0.0050

483/1

0.0840

483/2

512/1

0.0680

0.2100

512/2

513/1

0.0420

464/2

0.4370

515

0.3520

0.1700

516/1/1

516/2

0.2190

516/3/1

0.1040

519/1/2/2

0.0150

0.1380

519/1/2/3

0.1690

519/1/4

0.0810

519/1/6

0.1720

519/2/2

0.2590

561

0.2470

558

556/1

0.1100

0.0240

556/2

555/1

0.0240

0.1120

555/2

573/1

0.0010

382/593

0.0890

572/1

0.0960

0.4900

-572/2

0.0190

562

5.9060

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रिया वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1407- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर/ग्राम- भंवर

(घ) क्षेत्रफल-6.1240 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.5030

535/2

522/1

0.1010

0.0500

522/23/1

0.0500

522/23/2

0.0500

522/23/3

520

0.9610

0.0220

681

0.2870

680

0.6470

682

695/1/1

695/1/2

0.3880

695/2/1

695/2/2

0.0580

696/1/2

0.0140

374/1/2

0.0120

697/1/2

0.0370

699

0.0300

698/1

0.3250

281/1

0.1850

281/2

280

0.0150

0.2300

279/1

0.0180

278

0.0040

276/2

276/3

0.0080

0.0120

276/4

270/1/2

0.1790

270/1/3

275/1

0.0790

275/2

271/1/1

0.0410

271/1/2

0.0740

271/2

0.0120

273/1

272/1/1

0.0330

272/1/2

0.0100

272/2 भाग 1 ]

3265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

0.0420

269/1

269/2

0.0100

268/1

0.1060

268/2

267/1/1

267/1/2

0.0460

267/1/3

265

0.2120

0.0720

266/1

266/2

0.0450

266/3

0.0190

256/2

0.0780

0.0230

246/1/1

246/1/2

0.0200

0.0200

246/1/3

246/3/1

249/2/1

0.1460

250/2/1

246/3/2

249/2/1

0.1460

250/2/2

246/3/3

0.1460

249/2/3

250/2/3

246/3/4

249/2/4

0.1460

250/2/4

0.0200

250/1

248/1

0.0770

0.0570

248/2

0.0040

293/3

0.0160

293/4

0.2040

277

381

0.0010

521

0.0020

523/1

0.0100

0.0110

499/1

0.0050

499/2

0.0050

499/3

6.1240

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1408- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील-कोठी

(ख)

नगर/ ग्राम-टीकर

(ग)

क्षेत्रफल-6.8800 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.1230

11/2

11/3

0.1230

12/1

0.3040

12/2

0.3030

14

0.0490

27/1

0.1200

27/2

0.1370

27/3

0.1200

28

0.2400

26

0.2850

25

0.1640

24

0.1260

72

0.0930

73

0.2820

74/1/1/1

0.0080

0.0080

74/1/1/2

0.0120

74/1/2

74/1/3

0.0120

74/1/4

0.0120

74/2

0.0090

75

0.1660

76

0.0850

0.0670

77/1

84/1

0.1060

84/2

0.0420

176/1

0.0290

176/2

0.0290

0.0410

198

199

0.0810

200

0.0930 3266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

0.0200

209

0.0130 201/2/1

0.0130 201/2/2

201/2/3

0.0130

0.0130 201/2/4

208

0.1900

0.1130

207/1

0.0420 207/2/1

207/2/2

0.0420

206/1

0.0480

0.0310 206/2/1

0.0310 206/2/2

496/2/2/1

0.4280

496/2/2/2

0.4280

232/1

0.1700

0.0080

232/2

0.0370

235

0.0690

174

0.1050

175

0.1620

236

237/2

0.1450

241

0.1130

250

0.0570

0.0120 251/1

0.0120

251/2

0.0200

252

0.0280 244/1/2

0.0770

246

242/1

0.0320

242/2

0.0320

248/1

0.0460

0.0450 248/2

0.0400

249

0.0060 264/1

0.0060 264/2

0.0020

265

0.0160

31/1

32/1

0.1000

32/2

0.1450

0.1150

32/3

0.0680

32/4

0.0200

79

0.0250

80

0.0320

81

0.0360

82

0.1180

83/1

(2)

(1)

83/2

0.1210

0.0650

172

0.0610

173

0.0400

123/1/1/1

योग

6.8800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1409- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-कोठी

नगर/ग्राम- चोरवरी

(ग)

(घ) क्षेत्रफल-6.5720 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

64/1

0.4740

64/2

0.1830

66/1

66/3

0.1150

66/4

66/2/1

66/2/2

0.0620

66/5

67/1

0.1070

67/3

67/4

67/2/2

0.0590

67/2/1

67/5

67/2/3

0.1150

67/2/4 भाग 1 ]

3267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2)

(1)

289/3/1

289/3/2

289/3/3

0.0810

289/3/4

289/3/5

0.1350 297/1/1

0.0680 297/1/3

0.0680 297/2

0.0930 290/1

290/4

0.0940

283/1/1

0.1450

291/3/2

0.0290

0.0290 291/3/3

0.0300 291/3/4

0.0900 292/1

0.1780

293

0.0050 344/2

345/1

0.0050

0.0040

272

0.0040 269/1

0.0020 269/2

685/1

0.0720

0.0720 685/2

686/1

0.0130

0.0120 686/2

686/3

0.0120

686/4

0.0120

268/2

0.0430

266/1/1

0.3040

266/1/2

0.0850

266/2

0.1190

287/2

0.0810

687/1/1

0.0650

687/1/2

0.0310

687/2

0.0210

694

0.3140

0.0850 695/1/1/3

695/1/2

0.0850

0.2180 695/3

701

0.0200

702/1

0.1240

0.1200 702/2

702/3/1

0.1200

207/1

0.0500

207/2/1

0.0400

207/2/2

0.0450 (1)

(2)

206/2

0.0200

206/3

0.0900

703

0.0100

198

0.0240

707/1

707/2/1/1

0.3900

707/2/1/2

707/2/23

707/3

707/4

708/1

0.1000

708/2

197/1

0.0280

197/2

0.0170

0.0080

197/3

0.0090

197/4

0.0160

195/2

0.0050

196/2

0.0080

709/1

0.0080

709/2

716/2

0.0320

296/1

0.0120

296/2

0.0210

0.0050

298

295

0.0100

0.1290

294

280

0.0490

671/1

0.1220

671/2

671/3

0.0530

672/1

0.1700

673/1

0.1050

673/2

279

0.0100

274/1

0.1860

274/2

715/2

0.3020

684/1/2

0.0650

684/2/1

0.2300

6.5720

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

3268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 1410 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

जिला- सतना

(क)

तहसील-कोठी

(ख)

नगर/ग्राम- घड़ेरूआ

(ग)

क्षेत्रफल-4.0320 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में )

(2)

(1)

78

0.6120

89

0.2780

90

0.6200

0.5380

0.1180

91/1/1/2

91/1/2

0.2380

0.0800

91/2/1/2

91/2/2

0.3710

0.1360

99/1/1

99/1/2

0.1580

0.1470

99/1/3

0.6370

99/2/1

97/3/1

0.0990

97/3/2

योग

4.0320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1411 - भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- पुरूषोत्तमपुर

(घ) क्षेत्रफल-2.8990 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

76/11

0.2200

79/1

0.0720

78/1/1

0.4560

78/1/2

0.1820

84/1/1/1/1

0.0580

84/1/1/2

84/1/1/3

0.1580

0.0440

84/1/4

83/2/2

0.0300

68//1/1

0.0020

0.0260

68/1/2/1

68/1/2/2

0.0470

66/1/2

0.4150

66/2/2

0.0200

88/2

0.0120

88/3

0.0120

88/4

0.0120

88/5

0.0040

91/1

0.0040

0.0510

91/2

91/3

0.0080

91/4

0.0160

90/1

0.1400

90/2

0.1700

90/3

0.1860

0.0070

94/2/2

0.0170

92/1

89/3/2/1

0.4510

0.0360

67/1

67/2

0.0430 2.8990

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. 1412- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- नागौद

(ख )

नगर/ग्राम- पनगरा

(ग)

(घ) क्षेत्रफल-2.0750 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

41/9/1

0.1610

0.0310

41/10/3

0.2100

41/5/2/1

0.0520

41/6

0.0320

74/1/6

0.1350

0.0450

82

75/1/1

0.0950

0.1250

75/1/2

75/1/3

0.1050

0.0300

75/2/1

0.0570

75/2/2

34/1

0.0360

0.0400

34/2

35/1/1

0.0360

76/1

0.1770

0.1730

76/2

76/3

0.1730

33

0.0240

0.0690

77/1

0.0650

77/2

0.0650

77/3

78/1

0.0580

78/2/1/1

0.0190

0.0160

78/2/1/2

0.0380

73/1

0.0080

73/3/1/1

योग 2.0750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1413 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- रघुराजनगर

(ख )

नगर/ ग्राम-रामपुर चौरासी

(ग )

(घ) क्षेत्रफल-8.5170 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.0240

552/1/2

0.0480

553/2/2

0.9440

79

80

0.0020

712/1/4

0.1090

712/1/1

0.1090

563/3

0.1660

0.1040

94/1

0.0480

0.4300

109/2/6

0.3440

565/2

0.1040

91/1/1/2

562/1/2

0.1130

563/1

0.3650

819

0.0250

565/3

0.1210 3270

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

424/1/2

0.0120

712/2

0.1090

713/2

0.0160

757/3

0.0160

0.0080

832/1

92/1/2

0.0400

0.0080

583/2

0.1020

710

554/1526/3

0.2170

562/2/2

0.1190

561/2/1/2

0.0240

91/2

0.5180

93/3

0.3240

712/1/3

0.1090

0.1100

712/3

0.0160 713/3

70/1/1/3

0.0980

830/1

0.0350

0.1580

551/1

0.4220 831/1

812/1

0.0900

0.0640 822/1

712/1/2

0.1090

0.0250 418/3/3

0.0080 583/1/1

835

0.2200

0.2650 833/2

832/2

0.0080

0.1180

540

539

0.0860

562/1/1/2

0.1130

92/2

0.2200

554/1526/1

0.3370

837

0.0600

0.0980 70/1/1/2

562/1/3

0.1140

418/3/2

0.0250

554/2

0.0170

583/1/2

0.0080 554/1526/2/1

0.109

0.214

554/1526/2/2

554/1526/2/3

0.1090

554/1

0.3630

0.2200

92/3

8.5170

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1416- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

तहसील- नागौद

(ख)

नगर/ ग्राम- झिरिया

(ग)

क्षेत्रफल-3.0370 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

238

0.0120

0.0120

237/1/1

237/1/2

0.0710

237/1/3

0.0440

237/2/2

0.1540

237/2/3

0.0380

237/2/4

0.1540

247/2/2

0.0540 भाग 1 ]

3271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

247/6/3/2

0.2640

232/1/1

0.2760

232/2

0.2820

232/3

0.2700

232/4

226

0.3350

216

0.0280

217

218/1

0.0900

218/2

219

0.0140

0.1540

193

0.0150

191/2

0.0360

192

190

0.0570

0.0530

189

184

0.0160

185

0.0400

186

0.1010

187/1

0.1770

187/2

0.0570

0.0200

188

231

0.0250

215/1

0.0080

194

0.0810

195

0.0020

196

0.0070

197

247/1/1

0.0880

183

0.0020

3.0370

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 1326- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम - डुडहा

(घ) क्षेत्रफल-6.8820 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

0.2430

417/3

401

0.0120

0.0560

289/1

289/2

0.0700

204

0.0060

0.0010

200

199/1

0.0010

0.0020

192

0.0010

191

190/1

0.0320

186/1

0.0250

186/3

0.0670

424/1

0.0960

424/2/1

0.0310

424/2/2

0.0310

424/2/3

0.0310

424/2/4

0.0310

424/3/3

0.0100

424/3/4/1

0.0760

424/3/5

0.0100

420/5

0.710

201/2/1

0.480 3272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(1)

(2)

201/2/2

0.480

0.480 201/2/3

202/2

0.110

0.1020 203/1

203/2

0.0820

0.0230

372

373

0.5400

0.0780

374

251

0.1460

0.0020

253/3

0.1080

382

0.3550

383

384/4

0.0410

414/1

0.1220

414/2

0.1600

0.0190 414/431/2

415/1

0.0080

0.0080 415/2

416

0.2030

0.0460 189/2/2

0.0680 193/1

196/2

0.0760

0.0700 196/3

409

0.3050

410

0.0130

393

0.1850

0.0020

394

0.0740

396

0.0040 299/1

299/2

0.1010

300

0.0570

248/2

0.0020

0.0700

249

184/1

0.3700

0.0100 184/2/1

0.6000 184/3

(2)

(1)

185/1

0.0690

0.0450

185/2

187/2

0.0020

286

0.1140

287

0.1020

290

0.0380

358

0.0250

291/1/1

0.0410

291/1/2

0.0980

0.0020

365

366/1

0.0210

366/2

0.1150

0.0120

367

368

0.1060

0.0360

420/1

420/6

0.1220

0.0810

426/1/1/1/1/3

426/1/1/1/2/2

0.1030

426/1/1/6/2

0.0060

426/2/1

0.1030

426/1/1/3/1

0.0810

426/2/1/1/1

0.0380

0.0710

426/2/2

426/3

0.1870

0.0020

369

285

0.1460

381

0.0070

338/1/2

0.0010

6.8820

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर बैजनहा वितरिका एवं इटमा माइनर तथा डुडहा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

3273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1348-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013. संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम धमनहा

(घ) क्षेत्रफल- 2.014 हे ०

क्र.

खसरा नं.

1

110

2

109 अर्जित रकवा

0.094

0.009

+

3

108

4

107

5

106/2

6

125

7

128

8

129

9

142

10

148

159/204

12

157

13

156/193

14

93/210

15

92

16

85

17

85/183

18

86

19

84

20

76/1

21

76/2

22

64

23

25

24

24

25

11

26

21

27

12

योग- 0.090

0.008

0.117

0.065

0.055

0.047

0.081

0.067

0.069

0.052

0.051

0.118

0.110

0.071

0.033

0.049

0.076

0.060

0.030

0.073

0.042

0.177

0.327

0.020

0.023

2.014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3274

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1349-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, सशोधन (क्र. एक सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम दुबहिया

(घ) क्षेत्रफल- 2.247हे 0

क्र.

खसरा नं०

1

50111

2

503/1

3

545

4

520

519

5

6

521

7

518

8

517

9

522

10

245

11

246

12

247

13

249 अर्जित रकवा (हे.में. )

0.080

0.163

0.072

0.024

0.021

0.014

0.001

0.016

0.027

0.165

0.023

0.095

0.058

+

14

250

15

251

16

252/1

17

265

18

261

19

262

20

260

21

256

22

254

23

89

24

87

25

70/2

26

71/1

27

72

28

74/2/1/2

29

75/1/1

30

75/1/3

31

75/2/1/2

32

24/2

33

22/1

34

35

21

36

20

कुल योग-- 0.014

0.033

0.013

0.006

0.040

0.032

0.045

0.016

0.165

0.042

0.149

0.012

0.099

0.004

0.011

0.086

10.074

0.058

0.016

0.109

0.266

0.009

0.189

2.247

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला सतना ( म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना

अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत दुबहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र. -1350-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम चन्दकोवा

(घ) क्षेत्रफल- 1.0680हे०

खसरा नं.

क्र.

439/29/3/1 1

2

439/29/3/2 3

439/29/3/3

411/27 4

5

410/28

6

409/30/2

413/26/1 7

414/20/3 8

9

415/19/3

415/19/4 10

415/19/5/1 11

415/19/5/2 12

कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )

0.1000

0.1000

0.0500

0.0820

0.2490

0.0720

0.1200

0.0140

0.0800

0.0030

0.1510

0.0470

1.0680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर के चन्दकोवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1351 -भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम अमकुई

(घ) क्षेत्रफल- 2.7530हे0

खसरा नं.

क्र.

244/1/1/2

1

244/1/2

2

243/1

3

243/2

4

243/3

5

243/4

6

245/1

7

240

8

239/1

9

237/1

10

237/2

11

238/2

12

236/1

13

236/3

14

220/1

15

221/1

16

222

17

224

18

21/1/1

19

21/1/2

20

21/1/3/1

21

21/1/3/2

22

21/1/3/3

23

21/1/3/4

24

25

21/1/4

21/2

26

27

13/1

28

13/2/1/1

29

13/2/1/2

13/2/1/3

30

13/2/2

31

32

12/2

9

33

कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )

0.1910

0.0100

0.0790

0.0750

0.0800

0.1010

0.0120

0.1430

0.0920

0.0450

0.0500

0.1030

0.0320

0.1030

0.2260

0.0130

0.2050

0.2720

0.0790

0.0530

0.0270

0.0270

0.0270

0.0270

0.0390

0.0630

0.1210

0.0410

0.0510

0.0440

0.0290

0.2830

0.0100

2.7530

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के पतवार माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

3277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.- 1352-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

       (ख) तहसील- नागौद
       (ग) नगर /ग्राम पडरिया
       (घ) क्षेत्रफल- 2.0080हे ०
     क्र.             खसरा नं .                      अर्जित रकवा (हे .में .)
      1               219/2/1                            0.1120
     2                219/2/2                            0.0370
     3                 219/4                             0.0280
     4                 214/2                             0.0150
     5                 213/1                             0.0490
     6                 213/2                             0.0380
     7                 212/1                             0.0870
     8                 205                               0.0010
     9                 206                               0.0710
     10                207                               0.0180
    11                 203                               0.0990
     12                200                              0.0450
    13                  49                               0.0340
    14                  50                              0.0780
     15                 43                              0.0140
    16                  51                              0.0840
    17                 52/1                             0.0370
    18                 52/2                             0.0040
    19                  64                              0.0200
    20               412/63/1                           0.0160
    21               412/63/2                           0.0260
    22                  65                              0.0150
    23                  66                              0.0310
    24                  196                             0.0530
    25                 195                              0.0260
    26                 70/1                             0.0180
    27                 73/1                             0.1450
    28                 73/2                             0.1040
    29                  72                              0.0050
    30                 71/4                             0.0190
    31                 83/2                             0.0070
    32                 84                               0.2280
    33                 31                               0.0210
    34                 30/1                             0.2160
    35                28/2                             0.0380
    36                27/1                             0.0860
   37                 27/2                             0.0640
    38                 69                              0.0110
    39                26/2                             0.0030
   40                 25/2                             0.0050
              कुल योग-                                 2.0080
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
     कमांक-7 जिला सतना ( म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
     अंतर्गत नागौद ( सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका के नौवस्ता माइनर नहर के निर्माण
     हेतु ।
(3)  भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
     सकता है ।

3278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.- 1353-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - कठवरिया

(घ) क्षेत्रफल- 2.2660हे ०

क्र.

खसरा नं.

1

380/1

2

379/1

3

378/1

4

375/1

5

374

6

373

7

304

8

301/1

9

301/2

10

300/2

11

298/2

12

294

13

295

14

296/1

15

296/2

16

338/2

17

337

18

335

19

334

20

333

21

331

22

332

23

340

24

341

कुल योग- अर्जितरकवा (हे.मे)

0.0480

0.0800

0.0270

0.3170

0.0140

0.2150

0.0090

0.0190

0.1600

0.0150

0.1660

0.2190

0.0190

0.1640

0.4120

0.1910

0.0080

0.0160

0.0420

0.0740

0.0100

0.0230

0.0100

0.0080

2.2660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर के दुवहियान सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3279 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.1354/ भू- अर्जन / 2024 दि० 28/06/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

बसौरा

सतना

3.557 हे.

उचेहरा

नागौद (सतना) शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0--07 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र.-1355- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम गुनहर

(घ) क्षेत्रफल- 0.3400हे०

खसरा नं.

क्र.

अर्जित रकवा (हे.में. )

0.0420

1

403/1

0.1070

2

403/2

0.0090

3

398/1

0.0530

4

399/2

0.0720

5

399/3

0.0080

6

393/2

0.0130

7

393/3

8

0.0360

395

0.3400

कुल योग-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3280

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1356-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अत भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम फुरताल खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 0.665हे0

अर्जित रकवा (हे. में.)

खसरा नं ०

क्र.

0.119

17/1

1

0.034

17/2

2

0.007

18

3

0.030

20/1/1

4

0.084

20/3

5

0.053

21

6

0.001

19/1/1

7

0.098

22

8

0.074

2/1

9

0.035

10

0.130

2/3

11

0.665

कुल योग-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सभाग कमांक-7 जिला सतना ( म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के फुरताल खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र.-1357--भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम करहिया

(घ) क्षेत्रफल- 0.654 हे0

खसरा नं०

क्र.

अर्जित रकवा (हैं. मे)

16/2

0.036

16/3

0.030

3

15/1/1

0.011

4

14

0.120

5

13

0.016

6

12

0.073

7

0.015

8

0.045

S

9

4

0.007

10

6/1

0.040

6/2

11

0.010

12

3/1

0.053

13

3/2

0.031

14

10/1/2

0.003

15

10/2

0.088

10/4

16

0.076

योग

0.654 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 जिला सतना ( म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा

सकता है ।

भाग 1 ]

3281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र०. 1389 भू- अर्जन/ 2024 दि० 28/06/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे में) लगगग 1

2

4 सतना

3 बैरागल 0.430 हे

उचेहरा

5

6 नागौद (सतना ) शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुर सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र.- 1360- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला - सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - इटमा (घ) क्षेत्रफल 3.109 हे ०

खसरा नं० क्र.

 1                    63.1
2                      66
3                      64
4                      65
 5                     54
6                      52
7                      55
8
9                      44
10                     43
11                     45
12                    191:2
13                    192.2
14                     193
15                     194
16                     195

अर्जित रकवा (हे० में)

0.042
0.044
0.025
0.051
0.081
0.008
0.060
0.025
0.035
0.078
0.016
0.073
0.030
0.052
0.032
0.022

3282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

             17                      203/2                                 0.010
              18                      204                                  0.099
              19                     202/2                                 0.013
             20                     205/2/2                                0.104
              21                     206/2                                 0.013
             22                       212                                  0.027
             23                     213/1/2                                0.052
             24                     213/2/2                                0.249
             25                      214:2                                 0.011
              26                      320                                  0.078
              27                    32111                                  0.070
              28                     321/1/2                               0.030
              29                     321/2                                 0.027
              30                     322/2                                 0.008
              31                     327 13                                0.008
क्र.-1360- भू-अर्जन-2024
                      चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
        (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः
        भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित
        किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
                                                  अनुसूची
        (1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
               (क) जिला -सतना
               (ख) तहसील- नागौद
               (ग) नगर / ग्राम   इटमा
               (घ) क्षेत्रफल- 3.109 हे०
              क्र.                  खसरा नं०                        अर्जित रकवा (हे० में)
                                       63.1                                 0.042
               1
               2                        66                                  0.044
                                        64                                  0.025
               3
                                        65                                  0.051
               4
               5                        54                                  0.081
               6                        52                                  0.008
               7                        55                                  0.060
                                        51                                  0.025
               8
               9                        44                                  0.035
               10                       43                                  0.078
                                        45                                  0.016
               Π
                                       1912                                 0.073
               12
               13                      192.2                                0.030
               14                       193                                 0.052
                                        194                                 0.032
               15
                                        195                                 0.022
               16
                                       203/2                                0.010
               17
               18                      204                                  0.099
                                       202/2                                0.013
               19
               20                     205/2/2                               0.104
                                       206/2                                0.013
               21
                                       212                                  0.027
               22
               23                     213/1/2                               0.052
               24                     213/2/2                               0.249
               25                      2142                                 0.011
                                       320                                  0.078
               26
               27                     321/11                                0.070
                                      321:1/2                               0.030
               28
                                       321/2                                0.027
               29
               30                      322/2                                0.008
               31                     32713                                  0.008

3283

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

      32                     324/1/1                                0.053
                               323                                  0.099
      33
      34                      315: 1                                 0.080
      35                      315 2                                  (0.080
      36                     315/3/1                                 0.074
      37                      314/1                                 0.013
      38                       342                                   0.100
      39                       343                                   0.094
      40                       344                                   0.001
      41                      350/2                                  0.114
      42                       353                                   0.086
      43                     354 1411                                0.145
      44                      354/2                                  0.180
      45                     355/1/1/1                               0.002
      46                      35512                                  0.007
      47                      370: 7                                 0.363
      48                      368/1                                  0.085
      49                      368/2                                  0.060
                      योग                                            3.109
(2)    सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत
नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत गौरा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
      सकता है ।

3284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1361-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013. संशोधन (क्र एक. सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम लखमद

   (घ) क्षेत्रफल 3.434हे 0
 क्र.                खसरा नं .                     अर्जित रकवा (हे. में.)
 1                     19/2                            0.220
 2                     19/4                            0.065
 3                    18/285                           0.117
 4                     16                              0.367
 5                      15                             0.016
 6                     14                              0.209
 7                    66/1                             0.084
 8                    66/2                             0.125
 9                   67/301                            0.042
 10                    87                              0.084
 11                   86/1                             0.016
 12                    85                              0.157
 13                    84                              0.219
14                     83                              0.016
 15                    110                             0.285
 16                    109                             0.016
17                    105/2                            0.004
 18                   104/2                            0.008
 19                   103                              0.042
20                     102                             0.094
21                    230                              0.005
22                    229                              0.005
23                    231                              0.198
24                    232                              0.027
25                  264/287                           0.157
26                    263                             0.017
27                    262                             0.052
28                    264                             0.194
29                  274/303                           0.031
30                 272/136/1                          0.026
31                  272/136/2                         0.042
32                  273/308                           0.021
33                   274/1                            0.184
34                  274/2/1                           0.147
 35                 274/2/2                           0.042
36                  274/302                           0.004
37                   276/2                            0.078
38                  275/2/1                           0.010
39                    62/1                            0.004
40                    259                             0.004
                योग                                   3.434

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 जिला सतना ( म.प्र . ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागाँद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा

सकता है ।

3285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.- 1362-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

    (ख) तहसील- नागौद
    (ग) नगर /ग्राम मुगहर
    (घ) क्षेत्रफल 3.5740हे0
 क्र.            खसरा नं.
                                                 अर्जित रकवा (हे.मे.)
  1               1100/1                            0.0390
 2                 1099                             0.0790
 3                 1097                             0.0210
 4                 1098                             0.0050
  5                1093                             0.0370
 6                 1094                             0.0140
 7                 1092                             0.0020
 8                 1045                             0.0010
 9                 1046                             0.0520
 10              1047/1                             0.0490
 11              1047/2                             0.0170
 12               1048                              0.0460
 13               1025                              0.0500
 14               1023                              0.0540
 15               1013                              0.0010
 16               1014                             0.0320
 17              1016/1                            0.1260
 18              1016/2                            0.0610
 19               1015                             0.0010
20               1017/1                            0.0170
21               1005/1                            0.0580
22               1004/1                            0.0150
23                1003                             0.0280

3286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

  24                389
                                                    0.1750
  25                390
                                                    0.0170
  26                391
                                                    0.0120
  27                397
                                                    0.0200
  28                396
                                                    0.0120
  29                398
                                                    0.0230
  30                395
                                                    0.0080
  31               394/1
                                                   0.0060
  32                399
                                                   0.0340
  33               370/1
                                                   0.0560
  34               369/1
                                                   0.0160
  35               369/2
                                                   0.0490
  36               372/1
                                                   0.0040
  37               372/2
                                                   0.0200
 38                368
                                                   0.0100
 39                367
                                                   0.0280
 40              1182/367
                                                   0.0440
 41                366
                                                   0.0150
 42              1181/366
                                                   0.0440
 43                365
                                                   0.0090
 44              1180/365
                                                   0.0440
 45               364/2
                                                   0.0070
 46               358/2/1
                                                   0.1080
 47              357/2/1
                                                   0.0080
 48              354/3/1
                                                   0.0330
 49              354/3/2
                                                   0.0900
 50             352/1/1/1/1
                                                   0.0040
 51             352/1/1/1/3
                                                   0.0710
 52              355/1/1
                                                   0.0030
 53              355/1/2
                                                  0.0400
54               355/2/1
                                                   0.0100
 55              356/1/2
                                                  0.0910
56               356/2/1
                                                  0.0060
57                175
                                                  0.0150
58                173
                                                  0.0230
59                168
                                                  0.1690
60                172
                                                  0.0190
61                171
                                                  0.0300
62                170
                                                  0.0140

3287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

63

169

64

167/1

65

167/2/1

66

167/2/2

67

162/2

68

47

69

49

70

48

71

43/1

72

43/2

73

63

74

64

75

42

76

65

77

66

78

67

79

68

80

70

81

17

82

19

83

18

84

6

85

7

86

8

87

9

कुल योग- 0.0040

0.0270

0.0090

0.0480

0.0790

0.0440

0.0280

0.0170

0.0090

0.0800

0.0710

0.0700

0.0020

0.0230

0.0480

0.0820

0.0890

0.0050

0.0310

0.0840

0.1030

0.0940

0.1280

0.1970

0.0100

3.5740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुझ्या माइनर नहर के निर्माण हेतु । (

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3288

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.- 1364-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- ( म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम - चन्दकुइया

         (घ) क्षेत्रफल- 0.7100हे0
      क्र.             खसरा नं.                         अर्जित रकवा (हे. में.)
       1                 1060                                0.0230
      2                  1059                                0.0470
      3                  1061                                0.0690
      4                  1062                                0.0530
      5                  1049                                0.0020
      6                  1048                                0.0390
      7                 558/2                                0.0680
      8                  561                                 0.0720
      9                  563                                 0.0760
      10                 562                                0.0020
      11                 564                                0.0450
      12                 565                                 0.0240
      13                546/3                               0.0100
      14                545/1                                0.0230
      15                545/2                                0.0290
      16                545/3                                0.0290
      17                544/1                               0.0310
      18                544/2                               0.0310
      19                544/3                               0.0310
     20                 544/4                               0.0060
                कुल योग-                                    0.7100
(2)   सावजानेक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      क्रमांक -7 जिला - सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
      अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया माइनर नहर के कचलोहा सबमाइनर
      नहर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
      सकता है ।

3289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1365-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

   (ख) तहसील- नागौद
   (ग) नगर / ग्राम चन्दकोवा
   (घ) क्षेत्रफल- 1.0700हे०
 क्र.           खसरा नं.                        अर्जित रकवा (हे. में)
 1             444/53/1/2                           0.0800
 2               344/48                             0.0740
 3                347                               0.1010
 4                346                               0.0030
 5                365                               0.0050
 6                366                               0.0200
 7                380                               0.0170
 8                379                               0.0180
 9                378                               0.0200
10                374                               0.0250
 11               375                               0.0220
 12               373                               0.0010
13                372                               0.0420
14                371                               0.0320
15               265/2                              0.0060
16                264                               0.0020
17               116/1                              0.0130
18               115/1                              0.1800
19               114/1                              0.0120
20               113/1                              0.0930
21               113/5                              0.0840
22               113/6                              0.0840
                  111                               0.0130
24                110                               0.1000
25                1/2                               0.0230
            योग                                    1.0700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा माइनर नहर के माडाटोला सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3290

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र. - 1366- भू-अर्जन-2024

[ भाग 1

चूाक राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम फुरताल खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 0.1900हे ० क्र.

खसरा नं.

1

17/2

2

16/1

3

16/2/1

4

16/2/2

5

12

6

9/1

7

9/2

8

10

योग

अर्जित रकवा (हैं.में. )

0.0180

0.0390

0.0210

0.0110

0.0020

0.0030

0.0870

0.0090

0.1900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मझगवां खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

3291

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1417-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 1 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - बचवई

(घ) क्षेत्रफल- 3.0270हे0

क्र.

खसरा नं.

1

285/1

2

285/2

3

284/1

4

119

5

120

6

117/1

7

116/1

8

115/1

9

114/1

10

106/1

11

106/2/1

12

106/2/2

13

106/2/3

14

105

15

104/1

16

104/2

17

104/3

18

103/1

19

103/2

20

36

21

37

22

38 अर्जित रकवा (हैं.में.)

0.1440

0.0140

0.0130

0.1510

0.0100

0.3010

0.0120

0.1680

0.0100

0.1410

0.0250

0.0850

0.0900

0.0130

0.0600

0.0550

0.1150

0.0220

0.0180

0.0130

0.0630

0.0470 3292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

32

23

31

24

30

25

29

26

27

27

28

28

16

29

15

30

2

31

3/2

32

286

33

306

34

287/1

35

287/2

36

305

37

303

38

304

39

302

40

288

41

283/1

42

275/1

43

275/2

44

272/1

45

272/2

46

271

47

270

48

398

49

397

50

399

51

396

52

400

53

401/3

54

403

55

395/1

56

404

57

425/1

58

425/2

59

420

OU

61

427/1

424

62

419

63

420

64

423

65

421/1

66

422

67

योग 0.0430

0.0050

0.0610

0.0010

0.0300

0.0340

0.0220

0.0580

0.0340

0.0330

0.0030

0.0680

0.0900

0.0400

0.0310

0.0150

0.0040

0.0030

0.0660

0.0130

0.0670

0.0680

0.0240

0.0520

0.0010

0.0200

0.0260

0.0200

0.0150

0.0090

0.0430

0.0010

0.0020

0.0410

0.0340

0.0650

0.0330

0.00/0

0.0010

0.0190

0.0280

0.0410

0.0050

0.0360

0.1450

3.0270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका कि बमुरहिया माइनर व हरदुआ मझोल सबमाइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1418-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - कोनी

(घ) क्षेत्रफल 3.0740हे०

क्र.

खसरा नं.

450

2

451

3

452

4

449

5

453

6

448

7

447

8

454

9

439

10

446

11

440

12

442

13

443

14

435

15

408

16

409

17

410

18

406

19

405

20

403

21

404

22

401

23

418

24

417 अर्जित रकवा (हे.में)

0.0450

0.0300

0.0360

0.0390

0.0290

0.0330

0.0310

0.0220

0.0380

0.0010

0.0620

0.0210

0.0320

0.0750

0.0250

0.0330

0.0040

0.0580

0.0090

0.0330

0.0600

0.0150

0.0760

0.0370 3294

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

25

419

26

422/1

27

422/2

28

423/1

29

423/2

30

421/2

31

424/1

32

424/2

33

424/3

34

305/2

35

303

36

300

37

282

38

283

39

292

40

291

41

290

42

288

43

259

44

258

45

236

46

237

47

238

48

230/1

49

230/2

50

229/1

51

206/1

52

205

53

207

54

211/2

55

121/2

56

121/3

57

121/4

58

122/1

59

124

60

112 0.0030

0.0150

0.0210

0.0180

0.0040

0.0610

0.1160

0.1760

0.0250

0.0130

0.0400

0.0330

0.0640

0.0130

0.0650

0.0240

0.0150

0.0360

0.0670

0.0230

0.0360

0.0360

0.0040

0.0820

0.0150

0.0430

0.1320

0.0010

0.1600

0.0760

0.0030

0.0760

0.0920 3295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

61

110/10/1

62

110/10/2

0.0490

63

110/10/3

64

110/23

65

66

111/2

0.1750

67

111/3

68

102/2

0.0780

69

101

0.0200

70

99

0.0680

71

100

0.0740

72

91/1

0.1780

योग

3.0740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत कोनी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

सतना, दिनांक 19 जून 2024 क्र. - 1192-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर / ग्राम - पिण्डरा

(घ) क्षेत्रफल- 2.0230 हे ०

क०

खसरा नं.

अर्जित रकवा

(1)

(2)

(3)

1

3665/1/2

2.0230

2.0230

कुल योग रकबा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन संभाग सतना के अंतर्गत दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र.-1193-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर /ग्राम- चितौरिहा वी

(घ) क्षेत्रफल- 19.5830 हे०

क०

खसरा नं.

(1)

(2)

1

5/1/1

2

5/1/2

3

5/2

4

5/3

5

2

6

7

6/1/1/2

8

6/1/2

9

6/1/3

10

6/2/1/1

11

6/2/1/2

12

6/2/1/3

13

6/2/2

14

6/2/3

15

6/2/4

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

21

12

22

13/1

23

13/2

24

13/3

25

14/1

26

14/2

27

14/3

28

29

15/1/1/2

30

15/2/1

31

15/1/1

कुल योग रकबा- अर्जित रकवा

(3)

0.4070

0.4050

0.8130

0.8130

0.8130

0.6780

0.3930

1.0700

1.0680

0.5480

0.5490

0.5490

0.5480

0.5490

0.5490

1.6430

0.3320

0.0200

0.6880

1.5380

0.4500

0.6740

0.6740

0.6750

0.0340

0.0340

0.0330

0.6680

0.6680

1.0320

0.6680

19.5830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- जलसंसाधन संभाग सतना के अंतर्गत दौरी सागर बांध के निर्माण हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1194-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग) नगर / ग्राम- देवलहा

(घ) क्षेत्रफल- 80.8123 हे0

अर्जित रकवा

खसरा नं.

क०

1

20/2/2/1/5

2

20/2/2/1/4

3

20/2/2/1/3

4

20/2/2/1/2

5

20/2/2/1/1

6

20/1/6

10.9811

7

20/1/5

8

20/1/4

9

20/1/3

10

20/1/2

11

20/1/1

12

13

20/2/1

0.4130

53

14

15

52/2

0.4540

16

52/1

17

18

51/2/3

1.1508

19

51/2/2

20

51/2/1

21

51/1/1/2

325

22

0.1800

23

324/2

24

324/1

25

319/3

26

319/2/2

27

319/2/1

28

0,3110

319/1/4

29

319/1/3

30

319/1/2

31

319/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

3298

32                      318
33                      317
34                      316
35                      315
36                      314
37                     312/2
38                     312/1
39                      76
                       75/1
40
                       75/2
41                      74
42                      73
43                      72
44                      70
45                      69
46                      68
47                      67
48                      66
49                      64
50                       63
$1                      62/2
52                      62/1
53                      61
54                       60
55                      57/2
56                      57/1
57                      55/2
58                      55/1
59                      54
60                     24/2
61                     24/1/3
62                     24/1/2
63                    24/1/1/2
64                    24/1/1/1
65                    23/1/1/1
66                      23/3
67                      23/2
68                    23/1/2/2
69                    23/1/2/1
70                    23/1/1/4

71

23/1/1/3/3

72

23/1/1/3/2

73

23/1/1/3/1

23/1/1/2 74

0.1740
0.0890
0.0020
1.4960
0.0490
0.1660
0.1660
0.3120
0.3440
0.1660
0.8210
 0.2060
0.2180
0.4780
0.4980
0.8060
 0.2830
 0.1420
 0.2430
 0.1460
 0.4148
 0.2429
 0.0234
 0.2490
 0.2864
 3.5000
 8.2872

3299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

  75                     21/3/2
  76                     21/3/1
  77                     21/2/2                            7.7246
  78                     21/2/1
  79                      21/1
 80                        77                              0.3040
 81                      78/1
                                                          0.2020
 82                       78/2
  83                     79/1
                                                          2.8618
 84                      79/2
 85                      81/1                              2.0934
 86                      81/2
 87                       82                               2.4280
 88                       83                              0.5870
 89                       85                              1.3560
 90                       86                              0.1500
 91                       87                              0.0400
 92                       88                              0.3560
 93                       89                              0.5830
 94                       90                              0.4250
 95                       91                              0.1380
 96                       92                              0.1620
 97                      93/1
                                                          0.4130
 98                      93/2
 99                       94                              0.2230
 100                      95                              0.1290
 101                      96                              0.1620
 102                      97                              0.6440
 103                      98                              0.1971
 104                      99                              0.0810
 105                      100                             0.0880
 106                      101                             0.0572
107                       102                             0.2430
108                       103                             0.1290
109                       134                             0.0400
110                       135                             0.0530
 111                      137                             0.1660
112                      138                              0.2190
113                      136                              0.1380
114                      139                              0.1090
115                      140                              0.0320
116                       141                             0.1460
117                      142/1
                                                          0.1487
118                     142/2
119                      143                              0.1342
120                      144                              0.0930
121                      146                              0.0400

3300

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

122                     145/1
123                      147
124                      148
125                      149
126                      150
127                      151
128                      152
129                      153
130                      154
131                      155
132                      156
133                     157/1
134                     157/2
135                     158/1
136                    158/2/1
137                    158/2/2
138                     158/3
139                      159
140                      162
141                     163/1
142                    163/2/1
143                    163/2/2
144                     163/3
145                      164
146                      165
147                     166/1
148                    166/2/1
149                    166/2/2
150                     166/3
151                      167
152                     365/1
153                     365/2
154                     366/1

155

366/2/1/1

156

366/2/1/2

157

366/2/1/3

158

366/2/1/4/1

159

366/2/1/4/2

0.1110
0.2880
0.1100
0.0910
0.1770
0.2830
0.3720
0.2140
0.2310
0.1250
0.1010
0.0410
0.0200
0.1090
0.2200
0.1090
0.1130
0.5430
 0.5720
 0.0240
0.0540
 0.0270
 0.0240
 1.0230
 0.0400
 0.0610
 0.0840
 0.0410
 0.0610
 0.0340
 0.2740

1.5940 3301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

160

366/2/1/4/3

161

366/2/1/4/4

162

366/2/2/1

163

366/2/2/2/1

164

366/2/2/2/2

165                      367
166                      176
167                      178
168                     179
169                     180
170                     181
171                     182/1

172

189/1 173

0.1460
0.1550
0.2240
0.2950
0.0650
0.0530
0.0480

189/2/1

174

0.0430

189/2/2

 175                     189/3
 176                      190                              0.0200
 177                      191                              1.5980
 178                      192                              0.1380
 179                      195                              0.4940
 180                      196                              0.0320
 181                      198                             0.1170
 182                      199                              0.1180
183                       203                              0.0290
184                       204                             0.0610
185                       205                              0.1210
186                       206                              0.0690
187                       207                             0.0770
188                       208                             0.1540
189                      209                              0.0670
190                      275                              0.0040
191                      274                              0.0030
192                      229                              0.0020

[ भाग 1 3302

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

  193                     223                              0.0050
  194                                                      0.0470
  195                     222/1                            0.0950
  196                     221                              0.2620
  197                    220/1
                                                           2.2870
 198                     220/2
 199                      219                              0.3070
 200                      217
                                                           0.2430
 201                      216                             0.2870
 202                      215                             0.1980
 203                      214                             0.2430
 204                      213                             0.1610
 205                      212                             0.3400
 206                      211                             0.1950
 207                      210                             0.3680
 208                    287/1/1
 209                    287/1/2
 210                    287/1/3
 211                    287/1/4                           1.1549
 212                    287/1/5
 213                    287/1/6
 214                     287/2
 215                     288/1
                                                          0.0670
 216                     288/2
217                      289/1
                                                          0.7000
218                      289/2
219                     290/1
                                                          0.3160
220                     290/2
221                      291                              0.3120
222                     293/1                             0.2020
223                     293/2                             0.0810
224                     295/1                             0.3600
225                     295/2                             0.3600

3303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

226

296

227

297

228

298

229

299

230

300

231

301

232

302

233

303

234

304

235

305

236

306

237

307

238

309/1

239

309/2

240

310/1

241

310/2

242

311/1

243

311/2

244

326/1

245

326/2

246

326/3

247

326/4

योग -

(2)

0.1090

0.1010

0.1500

0.1660

0.0280

0.0770

0.1010

0.0890

0.4578

1.3330

0.0240

0.5670

0.1860

0.1860

0.0210

0.0210

0.3880

0.3890

0.1320

80.8123

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना, जिला सतना (म०प्र०) में दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

कटनी , दिनांक 18 जून 2024 प्र.क्र.-40-अ-82-भू-अर्जन- 2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

:: अनुसूची::

भूमि का वर्णन :-

कटनी

क. जिला

ख. तहसील

स्लीगनाबाद

ग्राम

स्लीमनाबाद (मोहदापुरा बस्ती)

प.ह. न. 61

घ. अर्जित क्षेत्रफल

0.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

ग्राम का विवरण

अर्जित रकवा (है ० )

364

0.080

365

0.010

ग्राम - स्लीमनाबाद (मोहदापुरा बस्ती) प.ह.न.- 61

366

0.020

0.110

कुलयोग:-

(2)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना की निर्माणाधीन सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है स्लीमनाबाद टनल निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।।

तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5 ) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खुसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवि प्रसाद , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

3305

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

प्ररुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) ]

बड़वाह , दिनांक 30 अप्रैल 2024 पत्र क्र. - 1256- री-1-2024- प्र.क्र.-0029- बी-121-2023-24

मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत जारी अधिसूचना क्रमांक- 2225 / रीडर-1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 16.06.2023 का म ० प्र० राजपत्र में दिनांक 14.07.2023 व समाचार पत्र स्वतंत्र समाचार समय में दिनांक 28.06.2023 एवं समाचार पत्र नई दुनिया में दिनांक 27.06.2023 में खसरा नम्बर 106/1 व 106/2का त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है । जिसे निम्नानुसार पढ़ा जावे ।

संशोधित सही प्रविष्टयाँ

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टयाँ

जिला तहसील

उपयोग

जिला तहसील

खसरा कमांक

कभांक खसरा

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

13

14

3

15

12

खरगोन सनावद

100.3 0.180 खरगोन सनावद

106/1 0.180

106/1 0.010

106/2 0.010

ग्राम:- जूनापानी, प.ह.नं. 46

ग्राम :- जूनापानी, प.ह.नं. 46

शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी ।

प्रताप कुमार अगास्या, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .

3306

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(प्रारूप क)

नियम 04

क्र.-4147-भू. अ.-2024

सिवनी , दिनांक 19 जून 2024

/ राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम रनबेली तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।

1

परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स ) सिवनी

2

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3 अध्ययन का कार्य हाथ में लेने 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी दल के सदस्यों का विवरण वाले सामाजिक समाघात निर्धारण

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी

4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी

4      भूमि का विवरण
क      जिला                         सिवनी
ख      तहसील                         सिवनी
ग     ग्राम /नगर                     रनबेली
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र         0.23 हे.
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र     0.23 हे.
5

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 1.26 हे . एवं प्रभावित क्षेत्र 0.23 हे.

7

नही

क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

(प्रारूप क)

नियम 04

क्र.-4148-भू. अ.-2024

राज्य सरकार , समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम ठरका तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।

कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स ) सिवनी

परियोजना विकासक का नाम

1

2

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी

4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी

4      भूमिका विवरण
क     जिला                           सिवनी
ख     तहसील                          सिवनी
ग      ग्राम / नगर                   ठरका
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र          0.44 हे. , 6 क. मकान 588 वर्गमी.
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र      0.44 हे.

5

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.44 हे.

6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

7

नही

क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि. (भ / स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 3308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

(प्रारूप क)

नियम 04

क्र. -4149-भू. अ.-2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम मारबोडी तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।

1

परियोजना विकासक का नाम कार्यापालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / स) सिवनी

2

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी

4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी

4      भूमि का विवरण
क      जिला                          सिवनी
ख      तहसील                         सिवनी
ग      ग्राम /नगर                    मारबोडी
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र          0.48 हे. , 2 क.मकान 89 वर्गमी.
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र      0.48 हे.
5

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

6

परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.48 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

7

नही

क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

सिवनी, दिनांक 20 जून 2024

क्र.-4199-भू-अर्जन-2024

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

1 परियोजना का नाम

मटामा (मुंडरई) जलाशय परियोजना

2 भूमि का विवरण :-

सिवनी

(क) जिला

लखनादौन

(ख) तहसील

प.ह.न.- 103

गुंगवारा

(ग) नगर/ग्राम

3.44हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

सीमाएं

वृक्ष

संरच ना हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

स. क.

सर्वेक्ष ण कमां क

उत्तर दक्षिण

NADK142Diggl

Effatesebefore (108)Wahkla

NADK142be

14

11

10

9

7

8

6

5

4

2

3

1

2 3

ग्राम सरहद बिजना

कृषि

भूमिस्वामी

1 212

0.12

सत्येन्द्र पि. नोखेसिंह कीभूमि

बैनाबाई बेवा सूरजसिं ह बगैरह कीशेष

इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह वगैरह की भूमि

भूमि

बैनाबाई बेवा सूरजसिंह संतोषसिंह उर्मिलाबाई दुर्गाबाई गौरीबाई पिता सूरजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

कृषि

1

211

2

0.04

बैनाबाई बेवा सूरजसिंह बगैरह की भूमि

बिसराम पि. नोखेसिंह कीभूमि

Veladiyle

सत्येद्रसिह पिता नोखेसिह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

सत्येद्रसि ह पि. नोखेसिंह की शेष भूमि

पत्नी इन्द्रकुमारी भीकमसिंह वगैरह की भूमि

ग्राम सरहद बिजना

कृषि

1

0.13

3 213

बैनाबाई बेवा सूरजसिं ह बगैरह

Herbalife

कीभूमि

इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह वगैरह की शेष भूमि

मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि

इंद्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह यशवंतसिंह पुत्र भीकमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

बिसराम पिता

कृषि

1

सत्येद्रसिह पि. नोखे सिंह की भूमि

0.06

210

4

मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि

tellstelle

रामजी पिता बुटानी की भूमि

नोखेसिह की शेष भूमि

बिसराम पिता नोखेसिह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

कृषि

1

शासकीय रास्ता

1

पुरुषोत्तम पि. लेखसिंह की भूमि

0.21

204

5

Helplifie

महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह की भूमि

बिसराम पिता नोखेसिह की शेष भूमि 3310

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि

6

0.04

भूमिस्वामी

209/ 2

मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की भूमि

राकेशकुमा र पिता महेशसिह कीभूमि

जाति रजभर भूमिस्वामी रामजी पिता बुटानी नि.ग्रा.

रामजी पिता बुटानी की शेष भूमि

7

राकेशकु मार की शेष भूमि

ईश्वर पि. पुरुषोत्तम की भूमि

रामजी पिता बुटानी भूमि की

कृषि 0.06

भूमिस्वामी

209/ 4

गौरीसिंह पि. कुम्मासिंह बगैरह की भूमि

राकेशकुमार पिता महेशसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

8

0.11

भूमिस्वामी

215/ 2

मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की शेष भूमि

विकम पि. नोखेसिंह की भूमि

गौरीसिंह पि. की भूमि कुम्मासिंह

मंगोबाई बेवा बाबूसिह रामनाथ पूर्णिमाबाई पिता बाबूसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

इन्द्रकुमारी पत्नी भीकमसिंह बगैरह की भूमि

9

0.13

भूमिस्वामी

कृषि

शेष भूमि ओमकुमारी बेवा गौरीसिंह बगैरह की

मंगोबाई बेवा बाबूसिंह बगैरह की शेष भूमि

राधाबाई पि. कुम्मासिंह की भूमि

215/ 3

राकेशकु मार पिता महेशसि ह की भूमि

ओमकुमारी बेवा गौरीसिंह दिनेशसिंह अशोकसिंह रामगोपाल पिता गौरीसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

शासकीय रास्ता

कुम्मासिंह की भूमि गौरीसिंह पि.

10

0.10

कृषि

206/ 2

Vellatethe

ईश्वरसिह पिता पुरूषोत्तमसि ह की शेष भूमि

ईश्वरसिह पिता पुरुषोत्तमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

ईश्वरसि ह पिता पुरूषोत्त मसिह की शेष भूमि

शासकीय रास्ता

शासकीय रास्ता

11

बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि

0.07

कृषि

206/ 1

पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह की शेष भूमि

पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

elbrielle

शासकीय रास्ता

बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि

0.20

12 207

कृषि

बिसराम पिता नोखेसिह की भूमि

velledtele

महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह की शेष भूमि

महेश दुर्गेश गीता रज्जो दुलारी पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

1

13

कृषि

206/ 3

पुष्पेन्द्र पिता पुरूषोत्तमसि भूमि ह की शेष

पुरूषोत्तम पिता लेखसिंह की भूमि

बिसरा नोखेसिह की भूमि

0.03

Helpbeille

महेश वगैरह पिता लालसिंह की भूमि

पुष्पेन्द्र उर्फ पुष्पकुमार पिता पुरुषोत्तमसिह भूमिस्वामी जाति राजपूत नि.ग्रा

शासकीय रास्ता

14

0.07

कृषि

202/ 2

संजयकुमार अमरसिह जाति राजपुत पिता नि.ग्रा भूमिस्वामी

अमरसिंह पि. रामसिंह की भूमि

अमरसिह की संजयकुमार पिता शेष भूमि

बल्करसिह ताराबाई पति कीभूमि

Helbstelle

शासकीय रास्ता

1

15

0.05

कृषि

202/ 4

संजयकुमार पिता अमरसिह की भूमि

Helplifie

ताराबाई पति हुल्करसिह भूमिस्वामी जाति राजपूत नि.ग्रा.

गुमताबा ई पति हुल्करसि ह बगैरह कीभूमि

ताराबाई पति हुल्करसिह की शेष भूमि

अमरसिंह

उर्फ

1

ताराबाई पति हुल्करसिह की भूमि

0.07

16

कृषि

201/ 3

thebatele

ओमप्रका पि. मोहनसिं ह की श भूमि

रामकुमार पि. रामसिंह की भूमि

गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की शेष भूमि

खुब्बाबाई दया ऊर्फ ताराबाई दयाबती पिता निर्मलाबाई हुल्करसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

1

17

संजयकुमार पि. अमरसिंह की भूमि

0.13

201/ 2

Helpiteffe

अमरसिह उर्फ रामकुमार पिता रामसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

ओमप्रका श पि मोहनसिं ह की भूमि

अमरसिंह उर्फ रामकुमार पि. रामसिंह की शेष भूमि

गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की भूमि 3311

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

भाग 1 ]

शासकीय भू-जल

मुनीसिंह पि. कमलसिंह कीभूमि

0.13

18 182

कृषि

Website

ओमप्रकाश ओमप्रकाश T पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि

1

19 172

कृषि 0.15

ओमप्रकाशसिह मोहनसिह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी पिता

Belle

गुमताबाई पति हुल्करसिह बगैरह की भूमि

लाखनि संह पिता कमलसि ह भूमि की

ओमप्रकाश ओमप्रकाश पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि

शासकीय भू-जल

0.14

20 175

कृषि

लाखनसिंह पिता कमलसिह की भूमि

Walletle

ओमप्रकाश ओमप्रकाश T पि. पि. मोहनसिंह मोहनसिंह की शेष की शेष भूमि भूमि

21

0.08

कृषि

173/ 1

ओमप्रकाश पि. मोहनसिंह की भूमि

Bellsteyle

लाखनसिह पिता कमलसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वमी

ओमप्रका श पि. मोहनसिं ह की भूमि

लाखनसिं मुनीसिंह पि. ह पिता कमलसिंह कमलसिह की भूमि की शेष भूमि

1

22

0.08

कृषि

173/ 2

ओमप्रका श पि. मोहनसिं ह की

ओमप्रकाश पि. मोहनसिंह की भूमि

Heldele

मुनीसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

भूमि

लाखनसिं मुनीसिंह पि. ह पिता कमलसिंह कमलसिह की शेष भूमि की शेष भूमि

शासकीय भू- जल

1

179

23

HARR

अन्नीसिंह पि. श्रीचंद की शेष भूमि

0.07

कृषि

सोमतीबा ई पति कलीराम की भूमि

अन्नीसिह पिता श्रीचंद जाति राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी

छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह बगैरह की भूमि

शासकीय भू-जल

अन्नीसिंह पि. श्रीचंद की भूमि

सोमतीबा ई पति कलीराम कीभूमि

0.07

24 177

कृषि

भूमिस्वामी

छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह बगैरह की शेष भूमि

छित्तोबाई ध.प. हुकुमसिह सरोज पिता हुकुमसिह ललिता ध०प० संतोष राहुल पिता संतोष जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

1

सोमतीबाई पति कलीराम की शेष भूमि

शासकीय भू-जल

25

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

178/ 1

सोमतीबाई पति कलीराम जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

छित्तोबाई ध. प.स्व. हुकुमसिह बगैरह की भूमि

सोमतीबाई पति कलीराम की शेष भूमि

1

दिनेशसिंह पि. टोपसिंह कीभूमि

26

सुरेन्द्रसिंह रत्नमाला पति

गौरीसिंह पि. कुम्मासिंह की भूमि

0.10

कृषि

भूमिस्वामी

215/ 1

राधाबाई पति कुम्मासिह जाति राजपूत नि.ग्रा . भूमिस्वामी

ईश्वरसि ह पिता पुरूषोत्त मसिह की भूमि

27

0.05

कृषि

भूमिस्वामी

पार्वतीबाई पति सोहनसिंह कीशेष भूमि

सोहनसिंह पि. मक्खनसिंह की भूमि

गंगाबाई पति हरिओमसिं ह की भूमि

217/ 2

रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि

पार्वतीबाई पति सोहनसिंह राजपूत नि.ग्रा भूमिस्वामी जाति

217/

28

0.16

भूमिस्वामी

कृषि

सोहनसिह पिता मक्खनसिह की शेष भूमि

पार्वतीबाई पति सोहनसिंह की भूमि

1 /1

रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि

सोहनसिह मक्खनसिह पिता जाति राजपूत नि.ग्रा . भूमिस्वामी

सूर्यकांत ना०बा० पिता बली व मुकेशसिंह कीभूमि भाग 1

3312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

दिनेशसिंह पि. टोपसिंह की भूमि

भूमिस्वामी

कृषि 0.16

रत्नमाला पति सुरेन्द्रसिं ह की भूमि

सूर्यकांत ना ० बा ० पिता व बली मुकेशसिंह कीशेष भूमि

217/ 29 1 /2

की भूमि सोहनसिह पिता मक्खनसि

बली मुकेशसिंह जाति ह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी सूर्यकांत ना० बा ० पिता व

ग्राम सीमा

30

1

1

भूमिस्वामी

कृषि

मुकेशसिह पिता तुलसीसिह की शेष भूमि

218/ 2

0.16

मुकेशसिह पिता तुलसीसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

गंगाबाई पति हरिओर्मा संह की भूमि

संतोषसिंह पि. सूरजसिंह बगैरह की भूमि

गंगाबाई पति हरिओमसिंह की शेष भूमि

31

0.06

भूमिस्वामी

कृषि

217/ 3

हरिओमसिं ह पि. सोहनसिंह की भूमि

मुकेशसिह पिता तुलसीसिह कीभूमि

गंगाबाई पति हरिओमसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसिं ह पि. मक्खन संह की भूमि

ग्राम सीमा

32 133

कृषि

0.12

मुकेशसिह पिता तुलसीसिह की भूमि

Wellthe

संतोष सिंह पिता सूरजसिह राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

संतोषसिंह पि. सूरजसिंह की शेष भूमि

ह दिगपार्ला संह पि चेतनसिं की भूमि

1 0.13

33 134

संतोषसिंह पि. सूरजसिंह की भूमि

कृषि

हरिओर्मा संह पि. सोहनसिं की ह

मुकेशसिह पिता की भूमि तुलसीसिह

belabelle

भूमि

दिगपाला संह पि. की शेष चेतनसिंह भूमि

दिगपालसिह पुत्र चेतनसिह जितेन्द्रसिह पुत्र श्यामसिह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

गंगाबाई पति हरिओमसिंह की भूमि

34

1 कृषि

0.12

135/ 1

Helplifie

हरिओमसिंह पिता सोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सुरेन्द्रसिं ह पि. मक्खन संह की भूमि

हरिओमसिं ह पि सोहनसिंह की शेष भूमि

दिगपालसिंह पि. चेतनसिंह जितेन्द्र पि. श्यामसिंह की भूमि

योग 34

3.44

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है: - मटामा(मुंडरई) जलाशय परियोजना की बायी तट मुख्य नहर एवं गुंगवारा माइनर नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3313 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर, (पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,

जिला धार , मध्यप्रदेश

धार , दिनांक 25 जून 2024 क्र.-7723-भू-अर्जन-2024

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 )

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमांक 1 में इन्दौर दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । प्रकरण में सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्कता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूचि ( 1 )

तहसीलः- धार

ग्रामः- गुणावद

क.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)

सिंचित असिंचित

कुल

1

0.421 0.000

0.421 इन्दौर- दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना

योग

0.421 0.000

0.421

अनुसूचि(2)

इन्दौर- दाहोद नई बडी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित निजी भूमि का

विवरण

भूमि का कुल रकबा

क. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

खसरा कमांक

आर्जत की जाने वाली भूमि रिमार्क का कुल रकबा (हेक्टेयर में)

सिंचित असिंचित कुल

कुल

सिंचित असिंचित

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

1

1.280 0.000

0.000

0.421

558/1

1.280 0.421

1

0.000

1.280

0.000 0.421 पुष्पाबाई बेवा मेहरबानसिंह, महेन्द्र पिता मेहरबानसिह, राखी , निता पिता मेहरबानसिह जाति राजपुत निवासी गुणावद तह व जिला धार कुल

1.280 0.421.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर ( पदेन उपसचिव) एवं समुचित सरकार.

3314

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,

क्र.-03-अ-82-2023-24- टाहली-5788

बैतूल, दिनांक 03 जून 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1        2             3             4                6
                      टाहली          0.272            गढ़ा मध्यम परियोजना हेतु
बैतूल    बैतूल
(म.प्र. )                                             निजी   भूमि एवं परिसंपत्ति
                                                      काअर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2 1

1

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.में)

5

4

3

0.272 2.023

348/2

कमलनयन व. कृष्णाचंद अग्रवाल जाति जैन भूमिस्वामी

(2) चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं

है।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

भाग 1 ]

3315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग ,

क्र.- 11-3-82-2023-24- डहुआ नया-5887

बैतूल दिनांक 04 जुलाई 2024

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल(हे . में)

3

2

1

मुलताईं

बैतूल (म.प्र. )

डहुआ नया

5

4

1.282

महिलावाडी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

अ. क्र.

खसरा नम्बर

कुल रकबा हे. में

धारक का नाम

अर्जन की भूमि का

रकबा हे. में

2

3 1

4.090

261

1

0.769

278/1

2

5

4

0.068

पतीराम व. इटठु , चमन बेवा कन्हैया, राजेश , बाबूलाल, सतीश पिता कन्हैया , ललिता पिता कन्हैया, मधु, फुन्दन पिता इटठु , नन्हा पुत्री इटठू, रूखमई बवा इटठु , जाति पंवार सा. देह

0.202

श्रीराम , रामू पिता रामजी, निर्मला, रेखा पिता रामजी , नान्ही बेवारामजी, सुनीता बेवा हरीराम, रोशनी, दुर्गा पिता हरीराम जाति पंवार, सा. देह 3316

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

3

278/2 0.769

4

278/3

0.770

5

281

3.238

6

282

0.550

योग

10.186 0.202

फागूलाल, प्यारेलाल , बसंत , कैलाश पिता गजमल , उषा , इमला पिता गजमल जाति पंवार, सा. देह

0.203

लक्ष्मण पुत्र तेजी , सा. देह मुलताई

0.057

निर्मला बेवा विनोदीए जाति पंवार सा.देह

0.550

यशंवत पिता नत्थू, संजय पिता गुलाबराव , संध्या, विदया पिता गुलाबराव, शान्ता बेवा गुलाबराव, निर्मला बेवा विनोदी, सुरेश, रमेश , दिनेश पिता विनोदी, सरोज, शान्ता, लीला, बेबी, लता पिता नत्थू, जाति पंवार सा. देह

1.282

(2) चूंकि महिलावाडी लघु जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा-19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

3317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 1 जुलाई 2024

कमांक5375/भू-अर्जन / 2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 08/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम झुमका की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

( 2)

(1)

1

झुमका

कुलयोग:-

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

(3)

2.576

2.576

-: अनुसूची ( 2 ) : --

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

ग्राम झुमका

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 रामबाबू पिता मांगीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

2 शिवनारायण पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

3 रमेश पिता दयाराम जाति रुवाला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

4 करण सिंह दुधारसिंह कुमेर सिंह पिता पन्नालाल जाति रूवाला पता निवासी ग्राम नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

5 बद्रीलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

6 रमेश पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

7 प्रभु लाल पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

8 कैलाश पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

9 बापूलाल पिता छोटेलाल जाति रुवाला नि.ग्राम भू- स्वामी

योग:-

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे.में) कुल रकबा (हे.मे)

4

5

3

167

0.202

0.202

0.658

101/1

0.658

2

0,860

0.860

279

0.291

0.291

1

0.291

0.291

0.765

0.765 114/1

0.765

1

0.765

0.133

0.133 155/2

1

0.133

0.133

172/1/2/1

0.114

0.086

1

0.114

0,086

0.051

293/3

0.051

1

0.051

0.051

0.037 457/1

0.590

1

0.590

0.037

457/2

0.590

0.037

1

0.590

0.037

0.590

457/3

0.036

1

0.590

0.036 3318

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

10 देवीलाल पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

11 बापूलाल पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

12 भारतसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

13 करणसिंह पिता कनीराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

14 रमेश पिता कनीराम जाति रुवाला नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

15 गंगा, प्रेम, सरदार, सुगन पुत्री दयाराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

16 भंवरलाल,, गजराजसिंह , शिवाताल पिता जालमसिंह , नानूबाई बेवा जालमसिंह जाति रूवाला नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

महायोग:-

0.043

0.038 170/1

0.038 1

0.043

0.029

0.043

170/2

0.029

0.043

1

0.043

0.028 170/3

0.028 1

0.043

0.027 170/4

0.043

0.027 1

0.043

0.043

0.018 170/5

0.018 1

0.043

0.284

0.134 171/1

0.284

0.134 1

0.012

0.006 320/1/1

1

0.012

0.006

2.576 17

4.495

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर .

3319 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व) , संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र. )

प्ररूप ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

दिनांक 14 जून 2024

क्रमांक /02 / बी-121 / 2022-23, अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सोनवर्षा, पटवारी हल्का छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र .) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

0.130 शहडोल

सोनवर्षा/ छाता

सोहागपुर

190/1/1,190/1/2 , 190/2 , 190/3/1 , 190/3/2

0.291

188/2

0.165

187

0.114

184/1, 184/2

182

0.082

181

0.007

0.184

236/1, 236/2

0.421

235/1, 235/2

A

0.041

229/1/1 , 229/1/2, 229/1/3 , 229/2

0.011

97/1, 97/2, 97/3

94

0.045

96

0.075 3320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

[ भाग 1

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र .)

प्ररूप ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

क्रमांक / 03 / बी-121 / 2022-23 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पिपरतरा , पटवारी हल्का- छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व , शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(4)

(2)

(5) (1)

(3)

0.098 शहडोल

19

सोहागपुर पिपरतरा / छाता

0.205

20/2

0.072

49 3321 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 , जिला शहडोल (म.प्र .)

प्ररूप ख

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

क्रमांक / 04 / बी-121 / 2022-23 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छांता , पटवारी हल्का मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड , पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । छाता, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (1)

(3)

(2)

(4)

(5) शहडोल

0.035

55

छाता / छाता

सोहागपुर

0.027

57

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व) .

3322

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-71 - भू-अर्जन-2024

मैहर, दिनांक 18 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर

      (ख) तहसील- अमरपाटन
      (ग) नगर /ग्राम   सेमरी
      (घ) क्षेत्रफल- 5.895 हे०
     स.क्र .                    आराजी क्र.                        अर्जित रकबा
                                  223/272                             0.030
       1
                                223/1/1/1/2                           0.544
       2
       3                         223/1/2/1                            0.208
       4                           222                                0.043
                                    221                               0.476
       5
                                    220                               0.020
       6
                                   219                                0.325
       7
                                   216                                0.066
       8
       9                           215                                0.074
       10                          214                                0.084
                                   213                                0.067
       11
       12                          212                                0.046
       13                          211                                0.456
       14                           99                                0.493
       15                           98                                0.023
       16                           97                                0.455
       17                         100/1                               0.055
                                  100/2                               0.02
       18
       19                           87                               0.298
                                   101                                0.178
      20
                                   86/3                               0.012
      21
      22                            80                                0.500
      23                            79                               0.678
                                   77/1                               0.21
      24
      25                           77/2                              0.442
                                   75/1                              0.067
      26
      27                           85/3                              0.025
                                                      निजी खाता भूमि योग रकवा    5.895
 (2)  सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत,
     रीवा शाखा नहर अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर , (भू- अर्जन) , जिला मैहर के न्यायालय में किया
     जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3323 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

(प्रारूप क)

नियम 04

क्र.-4395-भू.अ.-2024

सिवनी, दिनांक 5 जुलाई 2024

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम कन्हरगांव तहसील सिवनी परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है , अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो के अनुसार किया जाएगा ।

1

परियोजना विकासक का नाम कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ / रा ) सिवनी

2

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

       भूमि के   प्रस्तावित अर्जन  का
       प्रयोजन
 3      अध्ययन का कार्य हाथ में लेने   1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी
       वाले सामाजिक समाघात निर्धारण    2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी
        दल के सदस्यों का विवरण         3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , ग्रामीण यांत्रिकी विभाग सिवनी
                                       4 नायब तहसीलदार, वृत्त बंडोल जिला सिवनी
                                       5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
                                       6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी
                                       7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत गारबोडी
4      भूमि का विवरण
क      जिला                           सिवनी
ख      तहसील                          शिवनी
ग      ग्राम / नगर                     कन्हरगांव
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र            0.11 हे. , 1 प. मकान 23.22 वर्गमी. , 1 क. मकान 79.43 वर्गमी .
       अर्जित होने वाला क्षेत्र       0.11 है.
5

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

6 परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र परियोजना क्षेत्र 1.26 हे. एवं प्रभावित क्षेत्र 0.11 हे.

7

नही

क्या ग्राम सभा और या भूमि धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2 अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यापालन यंत्री लो.नि. वि. (भ /स) सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3324

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर, पांढुर्णा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पांढुर्णा , दिनांक 05 जुलाई 2024 क्र. -197-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनूसुची के खाने ( 1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

4

5

1

2

3

पांढुर्णा पांढुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

रकबा - 220.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

ग्राम-खड़की प.ह.नं. 32 ब. नं. 17 रा.नि.मं. तिगांव भाग 1 ]

3325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र. -198-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए) /381 / 2019 / एमपीएस / 31 /221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

4

6

पांढुर्णा

2 पांढुर्णा

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

रकबा 195.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

3 ग्राम-भूली प.ह. नं. 31 ब.नं. 298 रा.नि.मं. तिगांव

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3326

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र.-199-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4) मेंसे (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा -6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यंवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदार्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

2

3

5

6

पांढुर्णा

पांढुर्णा

भू -अर्जन अधिकारी तहसील पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

रकबा 232.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बाध ) परियोजना के के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ग्राम-धावडीखापा प.ह.नं. 52 ब.नं. 203 रा.नि.मं. पांढुर्णा 3327 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र.-200- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनूसुची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए) /381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल , दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

4

5

3

1

पांढुर्णा पांदुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

                                                                                                        6
 ग्राम-भुयारी प.  रकबा      52.000 हेक्टेयर एवं                                       बैलेसिंग  रिर्जवायर    (पांढुर्णा बांध)
 ह.नं. 32 ब.नं.   उपरोक्त भूमि पर आने वाली                                           परियोजना    के       अंतर्गत डूब   क्षेत्र
297     रा.नि.मं. परिसंपत्तियां ।                                                    प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण
तिगांव                                                                               किये जाने के संबंध में

3328

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र.- 201 - भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए)/381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम -2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन :-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

4

6

पांढुर्णा

2 पांढुर्णा

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

रकबा 76.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

3 ग्राम-मोरडोगरी प.ह.नं. 62 ब. नं. 324 रा.नि. मं. पांढुर्णा भाग 1 ]

3329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र.- 202- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22 (ए)/ 381 /2019/ एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा-6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

4

6

पांढुर्णा

2 पांढुर्णा

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

परिसंपत्तियां । रकबा - 1.800 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली

ग्राम-खेडीधान 33 ब.नं. 83 रा.नि.मं. तिगांव भोयर प.ह.नं.

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांदुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3330

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2024

क्र.-203-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसुची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनो के पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कि धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भुमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र.- 22 (ए) /381 /2019/एमपीएस/ 31 /221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त है ।

3. अत्एव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । अतः अधिनियम की धारा -6 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भुमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन:-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

पांढुर्णा

पांढुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील

पांढुर्णा जिला पांढुर्णा

रकबा 3.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

बैलेसिंग रिर्जवायर (पांढुर्णा बांध) परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

ग्राम-नीलकंठ प.ह.नं. 52 ब. नं. 215 रा.नि. मं. पांढुर्णा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय देव शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-07-12.28.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-07-12.28.Ordinary.