Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 29, Part Part 1, 19 July 2024

Published 19 July 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-07-19.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

इसे वेबसाईट v.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई 2024- आषाढ़ 28, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 16 जुलाई 2024

फा. क्र. 2970-2024 - इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री रमेश कुमार मुरारी लाल भगवती, सप्तम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भोपाल को, उनके आवेदन दिनांक 1 जून 2024 के फलस्वरूप , ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ - कम - रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16(2-ए) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 अगस्त 2024 के दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 2972-2024- इक्कीस- ब ( एक).- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुबोध कुमार जैन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को , उनके आवेदन दिनांक 29मई 2024 के फलस्वरूप , ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 ) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 29 अगस्त 2024 के दोपहर पश्चात् से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

3331

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

3332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ 2-1-18-0003-2024- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, निम्नांकित स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

अनुसूची

जिला तहसील

क्र.

राज्य

स्वामित्व

क्षेत्रफल (हे. में)

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

(4) (5)

धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं राजस्व खण्ड क्रमांकजो संरक्षण के अधीन है

(10) (7)

(8)

(6)

(2)

(3)

(1)

ओरछा

1

म. प्र.

निवाड़ी

टीकमगढ़

0.405

नहीं

466 जु

(9) मध्यप्रदेश शासन

पालकी महल

(ओरछा किले

के बाहर स्थित )

2

म. प्र.

ओरछा

टीकमगढ़ निवाड़ी

नहीं 0.405

466 जु

मध्यप्रदेश शासन

फुलबाग (ओरछा

किले के बाहर

स्थित स्मारक)

ओरछा 3

म. प्र . टीकमगढ़ निवाड़ी

नहीं 2.663 मध्यप्रदेश शासन

जुझार सिंह का महल

466 0405 आबादी पुरातत्व विभाग.

मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उपरोक्त वर्णित स्मारक क्षेत्र को अब ओर अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होने से उक्त वर्णित स्मारक मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए, पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.

अंतिम सूचना

भोपाल , दिनांक 2 जुलाई 2024

क्र. एफ 04-01-06-0001-2023- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 04-01-06-001-2023-तीस , दिनांक 27 फरवरी 2024 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कने के आशय की सूचना जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयाविधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

3. अतः राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करता है : -

अनुसूची

तहसील

जिला

राज्य

क्र.

स्वामित्व

स्मारक का नाम

स्थानीय क्षेत्र का नाम

(1)

1

(3) सीहोर

(2) म. प्र .

(4) बुधनी

(5) गिन्नौरगढ़ क्षेत्रफल (हे. में)

धार्मिक पूजा के अधीन है या नहीं राजस्व खण्ड क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है.

(10) नहीं

(8) 36.90

(9) वन विभाग

(7) आरक्षित कक्ष

(6) गिन्नौरगढ़ किला एवं

परिसर क्रमांक 558

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना पाण्डेय, अवर सचिव 3333 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कॉलोनी , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2024

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम ( एक) देखिए ]

प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 3075-12-07-2024.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, जबलपुर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात्: -

अनुसूची

(प्राप्ति क्षेत्र)

क्षेत्रफल ग्राम

खसरा क्रमांक

(हेक्टेयर में ) सरल क्र. (1)

(2)

(3)

(4) 1

जबलपुर विकास योजना, 2021 का निवेश क्षेत्र.

मार्ग की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

विकास योजना, 2021 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

प्ररूप -1

[नियम 2 के उपनियम ( एक) का खण्ड (झ ) देखिए ]

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 3077-12-7-2024.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक, 23 सन् 1973 ) की धारा 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुए, संचालक, एतद्वारा , इंदौर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

(उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टर में ) (4) ग्राम (2)

खसरा क्रमांक

(3)

(1)

1

मार्ग से प्रभावित संपूर्ण रकबाप्त इंदौर विकास योजना , 2021 का निवेश क्षेत्र.

विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

3334

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

प्ररूप -1

[नियम 2 के उपनियम ( एक ) का खण्ड ( झ ) देखिए ] उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 3079-12-7-2024 .-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुए, संचालक, एतद्वारा , उज्जैन निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

(उत्पादन क्षेत्र)

खसरा क्रमांक

ग्राम (2)

क्रमांक (1)

1

निवेश क्षेत्र. उज्जैन विकास योजना, 2035 का

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4)

(3)

मार्ग से प्रभावित संपूर्ण रकबा

विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग .

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा.

प्ररूप -1

[नियम 2 के उपनियम ( एक) का खण्ड ( झ ) देखिए ] उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 3081-12-7-2024 .-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुए, संचालक, एतद्वारा, जबलपुर निवेश क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

(उत्पादन क्षेत्र)

खसरा क्रमांक

ग्राम (2)

क्रमांक (1)

1

का निवेश क्षेत्र. जबलपुर विकास योजना , 2021

क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4)

(3)

मार्ग से प्रभावित संपूर्ण रकबा

विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम ( एक) देखिए ] प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 3085-12-07-2024 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 क्रमांक ( 23 सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, ग्वालियर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

(प्राप्ति क्षेत्र)

खसरा क्रमांक

ग्राम

सरल क्र. (1)

(2)

1

ग्वालियर विकास योजना , 2035 का निवेश क्षेत्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

मार्ग की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

विकास योजना, 2035 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह - आयुक्त - सह-संचालक.

3335 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 3952- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन,अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 101 - एम.पी.एस.- 1361 , भोपाल , दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

नगर/ग्राम अर्जित की जाने वाली

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के

पुनर्व्यवस्थापन में उचित

प्रतिकर और पारदर्शिता

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 12 के

प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(3)

(6)

(5)

रकबा-1.500

पेंच व्यपवर्तन परियोजना छिन्दवाड़ा (1)

छिन्दवाड़ा (2)

ग्राम - धमनिया

प.ह.नं.-43 हेक्टेयर एवं

के बांयी तट नहर के

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.

अंतर्गत माईनर के निर्माण ब.न. -281

उपरोक्त भूमि

रा.नि.मं.-

पर आने वाली

केलिये निजी भूमि अधिग्रहण

किये जाने के संबंध में पिंडरई कला परिसंपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्र. 01, चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3336

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र. 3953 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 101 - एम.पी.एस.- 1361 , भोपाल , दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण (3) ग्राम -बांकानागनपुर प.ह.नं. -43 ब.न. - 195 रा.नि.मं.- चौरई.

(4) रकबा 1.210 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

किये जाने के संबंध में

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला-छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्र. 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

छिन्दवाड़ा , दिनांक 5 जुलाई 2024

क्र. 4005- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- 31 , 221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जित की जाने वाली

नगर/ग्राम

जिला तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(1) छिन्दवाड़ा

(2) मोहखेड़ ग्राम - महलपुर

प.ह.नं. -29 हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.

ब.न. -456

उपरोक्त भूमि

(4) रकबा 0.500 पर आने वाली

रा.नि.मं.-

परिसंपत्तियां.

सांवरी.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम -2 बांध परियोजना केअंतर्गत आने वाले पंप हाउस क्रमांक 6 , में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3338

क्र. 4006 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- 31-221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

तहसील

जिला नगर/ग्राम

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (1)

रकबा 0.625

(2) मोहखेड़ ग्राम- सारोठ

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा. (5)

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -07

उपरोक्त भूमि

ब.न. -215

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

(3) (4) परिसंपत्तियां.

सांवरी.

क्रमांक 6 , में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 बांध परियोजना केअंतर्गत आने वाले पंप हाउस निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है. (3)

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला पांढुर्णा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 4 जुलाई 2024

क्र. 3951 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन:-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

तहसील- चांद

(ख)

नगर/ग्राम- खापाबिहारी

(ग)

प. ह. नं. -35,

ब. न. -44, रा. नि. मं. -चांद

कुल रकबा 0.573 अर्जित किये जाने वाला

(घ)

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित खसरा

(हेक्टेयर में) नम्बर

(2)

(1)

0.195

57/2/1

0.083

63/4/1

0.056

161/1

0.058

159/1

0.086

159/2, 159/3

(2)

(1)

0.095

158/1 , 158/3

योग :- कुल रकबा 0.573 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जानें के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-0010-अ-82-2023-24- भू-अर्जन- मेंढा-5629

बैतूल, दिनांक 27 जून 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल धारा 12 के अंतर्गत

(हेक्टे. में)

प्राधिकृत अधिकारी

5

4

3

2

1

2.000

भैंसदेही मेंढा

बैतूल (म.प्र.)

6

मेंढा जल प्रदाय योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु।

महाप्रबंधक, म.प्र. जल निगम (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) छिंदवाड़ा (म.प्र. )

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1

अर्जित रकबा(हे .में)

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

5

4

3

0.624

0.624

19/1/1

मिश्रीलाल पिता कुंजीलाल मेहरा सा. देह, भूमिस्वामी

2 नत्थू पिता कुंजीलाल मेहरा सा. देह, भूमिस्वामी

3 पंडित पिता कुंजीलाल मेहरा सा. देह, भूमिस्वामी

4 रुपा पत्नी चुन्नी कोरकू सा. देह भूमिस्वामी

योग

0.624

0.624

19/1/2

0.226

19/1/4 0,625

19/2 1.247

0.526

4

2.000

3;120

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मेंढा जल प्रदाय योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यধिান কর धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3341 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक19 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 2 जुलाई 2024 क्र.-0002-अ- 82-2023-24- भू-अर्जन-5141

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के कालीपठार जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

(1) परियोजना का नाम

कालीपठार जलाशय नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

: जौसीनगर

3.ग्राम

महुआखेड़ा गौड़ी

4. पट.ह.नं.-

01

: 2.48 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में

अर्जित भूमि ( रकबा हे. में)

1

2.40

0.10

भूमिस्वामी 131/1/1

विजय पिता जगन्नाथ यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी

2

0.12

भूमिस्वामी 131/1/2

ऋषिराज पिता लल्लूभाई पता महुआखेड़ा गौड़ी

0.80

131/7

131/11 0.73

131/12 0.75

3

रामरानी पिता जगन्नाथ पता महुआखेड़ा गौड़ी

भूमिस्वामी 131/1/3 0.22

4

0.23

131/1/4

भूमिस्वामी

कमलरानी उर्फ भागबाई पत्नि लल्लूभाई पता महुआखेड़ा गौड़ी

131/2 1.19

भूमिस्वामी

131/4

0.60

5 सुहागबाई उर्फ सरोजरानी पति सुरेश यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी

144/4 0.20

6

131/3 0.45

भूमिस्वामी

इमरत पिता गजाधर पता महुआखेड़ा गौड़ी

7

0.76

131/5

भूमिस्वामी

राममिलन पिता सुरेश पता महुआखेड़ा गौड़ी

8

131/6 0.51

भूमिस्वामी

राहुल पिता सुरेश यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी 3342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

9

[ भाग 1

      गोविनदसींग पिता इमरतसींग यादव पता महुआखेड़ा    भूमिस्वामी  131/8      0.60
      गौड़ी
  10  सुरेन्द्रकुमार पिता सुरेशकुमार यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी भूमिस्वामी 131/9 0.75
                                                                131/13      0.38
 11   सुरेश पिता गजराज यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी      भूमिस्वामी 131/14      0.32
                                                                131/15      0.33
  12  संतोषरानी पिता इमरतसींग पता महुआखेड़ा गौड़ी    भूमिस्वामी 131/10      0.75
                                                                 144/5      0.20      0.08
  13  सीताराम पिता खिलान यादव 1/3 भाग रामसींग पिता   भूमिस्वामी   139       1.01      0.06
      खिलान यादव 1/3 भाग रंधीरसींग पिता खिलान यादव
      1/3भाग पता महुआखेड़ा गौड़ी
  14|| रामसेवक पिता मेहतापसींग यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी भूमिस्वामी 140      0.20      0.04
  15  अरविंद पिता जगन्नाथ यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी   भूमिस्वामी  142/1      0.53      0.25
                                                                144/1/1    0.70       0.08
  16  बलराम पिता लल्लूभाई यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी   भूमिस्वामी  142/2     0.53       0.25
                                                                144/1/2    0.29       0.08
                                                                 144/6      0.21
                                                                 144/7      0.20
 17   नन्दराम पिता गजाधर यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी    भूमिस्वामी  144/2     0.98       0.08
 18   सियाबाई पति नंदराम यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी    भूमिस्वामी  144/3     0.17
 19   कमलेश पिता गौरीशंकर यादव पता कालीपठार          भूमिस्वामी  220/2      1.51      0.22
 20 गौरीशंकर पिता लोकमन यादव पता कालीपठार            भूमिस्वामी 220/3      1.73
 21   घूमन पिता मेहतापसींग यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी  भूमिस्वामी  221/1     0.46       0.10
 22   पन्ना पिता दुर्गाप्रसाद पता महुआखेड़ा गौड़ी    भूमिस्वामी  221/2     1.60
 23  ताखतसींग पिता बलिराम यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी   भूमिस्वामी 231/1      0.91       0.26
 24  रामप्रकाश पिता जगन्नाथ पता कालीपठार            भूमिस्वामी  231/2      0.91
 25  दीपक पिता असोक यादव 80/173 , रामकिशोर पिता      भूमिस्वामी 231/3      1.73
     लोकमन यादव 93/173 , पता कालीपठार
 26  अशोक कुमार पिता लोकमन यादव पता मरदानपुर         भूमिस्वामी 231/4      1.28
     तहसील राहतगढ
 27  शिवराज वल्द बलिराम यादव पता कालीपठार           भूमिस्वामी  231/5      0.91
28   जगदीश पिता बलिराम यादव पता कालीपठार            भूमिस्वामी  231/6      0.91
29 अनीता पति जगदीश प्रसाद यादव पता कालीपठार          भूमिस्वामी 233/1      0.06       0.08
30   शिवराज पिता घुमनसींग यादव पता कालीपठार          भूमिस्वामी 233/2      0.40
                                                                233/3      0.16
 31  जगदीश पिता बलिराम यादव 1/2 भाग शिवराज पिता      भूमिस्वामी 233/4      0.04
     बलिराम यादव 1/2 भाग पता कालीपठार
32   मनोज पिता रघुवीर यादव पता कालीपठार             भूमिस्वामी  233/5      0.08
33 प्रमोद कुमार पिता रघुवीर यादव पता कालीपठार       भूमिस्वामी  233/6      0.11
34   राजकुमार पिता कुंदनसीग यादव पता कालीपठार       भूमिस्वामी  234/1      0.58       0.07
34   अजबसींग पिता बैजनाथ यादव पता कालीपठार          भूमिस्वामी  234/2      0.80
36   करोडी पिता ठाकुरदास यादव पता सागर              भूमिस्वामी  234/3      0.02
37   भगवानसींग पिता रामप्रसाद यादव पता कालीपठार     भूमिस्वामी  236/1      0.31      0.05
38 नन्हेभाई पिता रामप्रसाद यादव पता कालीपठार        भूमिस्वामी  236/2      0.31

भाग 1 ]

3343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

39

237/1

0.50

0.12

भूमिस्वामी

रघराज पिता छिमाधर 1/3 भाग बलराम पिता छिमाधर 1/3 भागशीलरानी बेबा छिमाधर 1/3 भाग पता कालीपठार

40 उमलेश पिता लालसींग यादव पता कालीपठार

41 मोतीराम पिता नन्हेलाल पता महुआखेड़ा गौड़ी

42 कमलसींग पिता लालसींग पता कालीपठार

43 प्रहलाद पिता राजाराम पता कालीपठार

44 मुकेश पिता कमल सींग यादव पता कालीपठार

45 प्रीति पिता कलू यादव पता महुआखेड़ा गौड़ी

46 प्रकाश पिता श्रीराम यादव पता कालीपठार

47 गोविंद पिता गुपाल पता कालीपठार

48 मदन पिता गुपाल पता सागर

49 मोहित पिता मदन यादव पता कालीपठार 237/2

0.50

भूमिस्वामी

237/3

0.50

भूमिस्वामी

237/4

0.50

भूमिस्वामी

239

2.42

0.06 भूमिस्वामी

272/2

0.45

0.12 भूमिस्वामी

272/3

0.46

भूमिस्वामी

276

0.43

0.04 भूमिस्वामी

0.14 277/1

0.54

भूमिस्वामी

0.26

277/2/1

भूमिस्वामी

0.20

277/2/2

277/3

0.09

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

50 काशीबाई पुत्री जुगलकिशोर, 1/3 भाग हिरदेश पिता गुपाल 1/3 भाग सुहागरानी बेबा गुपाल 1/3 भाग

280/1

0.06

0.08 भूमिस्वामी

51 बेनीबाई पिता जुगल किशोर 1/66 भाग , थानसींग पिता कनई 1/66 भाग , नरान पिता प्यारेलाल 1/3 भाग , प्रेमनारायण पिता रामदयाल 1/66 भाग , गोलूरानी पिता बाबूलाल 1/66 भाग , मलती विशालबाई पुत्री हरिनारायण 1/66 भाग, मुन्ना राजेन्द्र अमोल वीरसींग पिता दुर्गाप्रसाद 1/3 भाग , परसादी लक्षमन अमरसीग पिता भबूत सींग , 1/66 भाग , चोखीबाई पिता गुबरधन 1/66 भाग , शिवराज गुड्डीबाई पिता परमानंद 1/66 भाग , नन्हेलाल गयाबाई सकूबाई पिता उदयजीत 1/66 भाग , प्रानलाल सुशील राजकुमारी राधाबाई पिता कसिया 1/66 सियारानी बेवा कसिया 1/66 मदन हिरदेश पिता गुपाल 1/66 रामरतन पिता हल्कू 1/66 ब्रजलाल पिता चुन्नी 1/66 रेखा पुत्री धीरजसिंह गेंदरानी बेवा धीरजसिंह 1/66 जयराम पिता रघुनाथ 1/66 करन पिता पुन्नी 1/66 लाड़ली बेवा पुन्नी 1/66 आशाबाई पितासरवन सुमतरानी बेवा सरवन 1/66 हरिसींग गणेश पिता सूरतसींग 1/66 छिमाधर पिता उदयाजीत 1/66 पिता ठाकुरदास पता सागर

52 अरविन्द यादव पिता प्रहलाद यादव पता कालीपठार

53 विश्वनाथ पिता लोकमन पता कालीपठार

योग

280/2

0.40

भूमिस्वामी

284

2.32

0.12 भूमिस्वामी

66 41.56 2.48 3344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) -2014 - सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15- (8)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे । अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी जैसीनगर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

3345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र.-0003-अ-82-2023-24-भू-अर्जन-5143

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के कालीपठार जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

:

परियोजना का नाम

(1)

कालीपठार जलाशय नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

जौसीनगर

3.ग्राम

सागोनी खुर्द

4. पट.ह.नं.-

01

2.20 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची

-1 ::

स.

स्वामित्व

क्र.

अभिलिखित भू- धारक का नाम व पिता का नाम

का प्रकार

क्षेत्रफल कुल रकवा हे .में

खसरा क्रमांक

अर्जित भूमि (रकबा हे.में)

1

2

3

4

5

भूमिस्वामी

1

137/1

1.1100

रगवर पिता भोगीराम यादव सा. देह. सतीष पिता कोमलसिंह कृष्णाबाई बेवा कोमलसिंह

2 गनेश पिता भोगीराम

137/2

1.1200

0.150

भूमिस्वामी

3    रामप्रसाद पिता भोगीराम        भूमिस्वामी  137/3
                                                           0.7200
4    विकास कुमार पिता संतोष कुमार  भूमिस्वामी  137/4       0.4000
     पता राहगतढ़ भूमि स्वामी
5    दसरथ वल्द सीताराम यादव                                0.8000
                                   भूमिस्वामी  138/1
6    चंद्रभान पिता अमोल पता सागर   भूमिस्वामी  138/2       0.6600
     मध्य प्रदेश
7    कृष्णाबाई पति कोमलसींग        भूमिस्वामी  138/4       0.2400
                                                                         0.250
    संतोष पिता घूमन                            138/5       0.4300

भूमिस्वामी

8

138/11

0.4700

भूमिस्वामी

9

138/6

0.9000

सुरेश पिता घूमन

भूम्रिस्वामी 3346

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक19 जुलाई 2024

138/7

0.4300

भूमिस्वामी

मुकेश पिता घूमन

10

138/8

0.1300

भूमिस्वामी

138/10

0.3000

भूमिस्वामी

11

138/9

0,6000

भूमिस्वामी

पप्पू पिता घूमन

12

139/1

1.1300

भूमिस्वामी

माखन पिता नथू यादव

13 कडोरी पिता लच्छू

139/2

2.2700

0.160

भूमिस्वामी

14

1.1400

139/3

भूमिस्वामी

ओंकार पिता नथू

143/1

1.5900

भूमिस्वामी

15 मुन्शी वल्द बालमुकन्द

16 राधिकारानी बेबा महेन्द्र

0.040

143/2

1.5900

भूमिस्वामी

17 रमेश बल्द खेमचंद

144/1

1.8900

भूमिस्वामी

18 हेमराज पिता सीताराम

144/2

0.4000

भूमिस्वामी

परषोत्तम पिता बलराम

0.160

144/3

0.2000

भूमिस्वामी

144/4

0.2000

भूमिस्वामी

19

146/1

0.5300

भूमिस्वामी

0.070

0.8000

भूमिस्वामी 146/2

20 रगवर पिता भोगीराम

147

0.050 2.9300

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

21

मुन्ना जुझार सुहागरानी सावित्री अहिल्या विन्नाबाई पिता रूपसिंह

राधेश्याम बल्द काशीराम 159

1.5200

0.130

217/1

1.0000

भूमिस्वामी

22

0.050

217/2

0.8900

भूमिस्वामी

23 गन्धर्व पिता रतिराम यादव 218/1

0.3400

भूमिस्वामी

24 रामकेश बल्द महेन्द्र

218/2

0.3300

भूमिस्वामी

0.200

भूमिस्वामी

25

सोनू यादव मनीराम यादव मोतीबाई पिता लीलाधर

26 राकेश पिता महेन्द्रसींग

218/3

0.0500

221

0.4000

0.050

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

27   तुलसीराम दिनेश पिता मंगल               222       0.6500        0.040
     यादव
28   दिनेश पिता मंगलसिंह यादव               223       0,6000        0.040

भूमिस्वामी

29 गंधर्व पिता रतिराम यादव 224/2

0.1500

भूमिस्वामी

30 तुलसीराम दिनेश पिता मंगल

0.040

224/3

0,1500

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

31   सोनू यादव मनीराम यादव                  224/4      0.1400        0.040
     मोतीबाइ पिता लीलाधर
32   रामस्वरूप पिता लोकमन                   225/1      1.0100

भूमिस्वामी

33 ब्रजेश पिता प्रेम

0.310

225/2

1.0100

भूमिस्वामी

34   शिवचरन पिता गोरेलाल          भूमिस्वामी 227/1       1.5600
35   द्रोपती जगदीश पिता दलीप                 227/2       1.5600

भूमिस्वामी

0.050

भूमिस्वामी

36

भगवानसींग बल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 227/3

1.5700

भूमिस्वामी

37

कैशाराम, गजराज , रामरतन पिता भगुन्त

38 गुवरधन पिता भावसींग यादव 229

2.3200

0.150

231/1

1.6200

भूमिस्वामी

39 संतोषरानी पत्नि भगवानसींग

0.120

231/2

0.1700

भूमिस्वामी

3347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

0.100

232/2

1.5900

40

रविकांत उमाकांत पिता ज्ञानबाई सियाबाई मुन्नीबाई सविता

2.200 योग

47

41.610

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात - शा , 2ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी जैसीनगर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी जैसीनगर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 3348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 3 जुलाई 2024 क्र.-क्यू-अ-82-2024-25- भू-अर्जन

चुक्ति समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के विभाग बीना पी. एग. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हन्फे बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रगाविंत व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एग. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजन्ने की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) 371 / 2018 /एम.पी.एस./ 31 /1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन्‌ एनं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक श्र . 1201-10-19 2018, 1.1,द नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक रागाधात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की भावत् जहां पर्यावरण रामाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्रागय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रागो की 40,000 हेक्टेयर , भूमि शिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये रामी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।

परियोजना का नाम

(1)

हनौता सिंचाई परियोजना

(2)

भूमिका विवरण

विदिशा

1.जिला

2.तहसील

पठारी

3.ग्राग

रामगढ़ (पूरक)

4. पटवारी हल्का नं

12

0.621 हे०

5. अर्जित भूगि / अर्जित भवन / परिसम्पत्तियो का

वितरण कुल क्षेत्रफल हेवटेगर मे

-:अनुसूची (1):-

क्र

अर्जित रकना

कुल रकवा

शेष रकवा गूमि स्वामी का नाग

स्वामित्व का प्रकार

खसरा -विर

1

2

6

4

5

7

3

खिलान पुत्र रतिया जाति रावत पता विदिशा गध्यप्रदेश भूगि स्वागी 1/3

1

107/3

निजी

1,045

0,022

1.023 गाग, ज्वाल पुत्र रतिया जाति रावत पत्ता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वागी 1/3 भाग, राजकुवरबाई पुत्री रतिया जाति रावत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूगि स्वागी 1/3 भाग

2

निजी

0.375

1,254

107/4

0.879 प्रीतग पुत्र कामोदा जाति राक्त पता भेसवा (पाही ) पठारी विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

समरथसिंह पुत्र रामप्रसाद जादि विहार पता रामगढ़ पठारी विदिशा गध्य प्रदेश 0356/2508 भाग भूमि रनागी रुपलाल पुत्र रागप्रसाद जाति चिढार पत्ता रागगढ

स्वागी दासू पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता रामगढ़ पठारी दिदिशा गध्य प्रदेश 0350/2508 भाग भूगि स्वामी सरजूबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिद्धार पता

3

निजी 108/3

1,672

0.179

1.493 रामगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2508 भाम भूगि स्वामी लाडोबाई पुत्री रामप्रसाद जाति चिडार पता रामगढ़ पठारी विदिशा गध्य प्रदेश 0358/2508 भाग भूगि रवागी नीतू वाई बेवा नरेश जाति विद्धार पता रामगढ़ पठारी पिदिशा मध्य

पठारी यिदिशा गध्य प्रदेश 0.358/ 2500 भाग भूगि स्थामी गुड़ा पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार पता सभगढ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0358/2500 গাণ খুশি प्रदेश 0090/2508 भाग भूमि रखागी राजेन्द्रसिंह पुत्र गरेश जाति विद्वार पत्ता रागगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 गाग भूमि स्वागी सोनग पुत्री नरेश जाति चिढार फ्ता समगढ़ पठारी विदिशा मध्य प्रदेश 0090/2508 माग भूमि स्वामी सिवानी पुत्री नरेश जाति चिढार पता रागगढ़ पहारी विदिशा गध्य प्रदेश 0090/2508 भाग भूगि रवानी

3.971

0.576

कुल योग:--

3.395

भूगि पर स्थित अर्जित मकान इत्यादि का विवरण जो FTL एवं MWL के अंदर है

खसरा नं

रा.क्र.

भूमि का गद

मकान धारक का विवरण

गकान नं

कुल गु रकचा

धारक का विवरण

प्रभावित मकान का विवरण

प्रगावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गगी.)

5

4

1

2

3

6

7

8

9

मकान कथ्या

59.85

शौयालय पक्का

1.44 निजी

1

107/2 0.836 आबादी गांवठान

गोवर्धन विद्वार पुत्र रागप्रशाद चिढार

गौशाला पत्थर पाटे छत

आँगन खुला भाग

14.26 51.12 3349

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

योगः-

126.67

मकान कच्चा

25.20

मकान कच्च छत नहीं

18.60

गौशाला लकडी कासे फर्श

11.52

कच्या छत लकड़ी पन्नी की

2

निजी

2+3

रूपलाल चिढार पुत्र रामप्रसाद चिढार 107/2 0.836 आबादी गांवठान आँगन खुला भाग

21.73

मकान कच्चा

33.39

ऑगन खुला भाग

56.94

शौचालय पक्का

1.44

योगः-

168.82

मकान कच्चा

35.96

आँगन खुला भाग

32.49

14.52 4

3

निजी दामोदर चिढार पिता रामपसाद चिढार 107/2 0.836 आबादी गांवठान की छत पाटै फर्श कच्चा गौशाला दीवार पत्थर मिट्टी

1.44

शौचालय पक्का छत सीमेंट चद्दर

योग

84.41

दीवार पत्थर गिट्टी की छत

38.76

पाटे फर्श कच्या

ऑनन खुला भाग

31.35 4

निजी

5

0.836 आबादी गांवठान

107/2

नीतू पत्नि नरेश कुमार

गौशाला दीवार पत्थर मिट्टी

16.20

की छत पाटे फर्श कच्चा

शौचालय पक्का छत

1.44

योग:-

87.75

7.02

दीवार पत्थर मिट्टी की छत पाटे फर्श कच्चां

5

निजी

6

107/2 0.836 आबादी गांवठान

समरथसिह पुत्र रामप्रसाद जाति चिढार

23.76

दीवार सीमेट छत सीमेंट पत्थर फर्श पक्का

आँगन खुला भाग

16.20

योग:-

46.98

दीवार पत्थर मि‌ट्टी की छत

12.00

6

निजी

7

लाडो पिता रामप्रसाद

107/2

आबादी गांवठान पाटे फर्श कच्चा

आंगन खुला भाग

20.00

योग

32.00

546.63

मकान के क्षेत्रफल का कुल योग:-

0.621

भूमि एवं मकान के अर्जित रकवा का क्षेत्रफल महायोग:-

राज्य सरकार की अधिसूबना क्रमांक एफ 16-15- (7 )2014- सात- शा. 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिग्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत जिया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7)2014 - सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत नू -अर्जन शाखा के प्रभारी अरकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) कुरवाई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी एम यू जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रवर्धक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियन की धारा 15( 1) के अधीन यथा उण्बंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के त्तमक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजरन) कुरवाई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजरव ) कुरवाई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय

में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बुद्वेश कुमार बैध, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3350

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन ) , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

क्र.-1747-भू-अर्जन-24- प्र.क्र. 13-अ-82-2023-24

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शास्

रतलाम, दिनांक 5 जुलाई 2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित कियलमीतो है कि " अनुभाग आलोट के ताल आलोट मार्ग पर रिथत रेल्वे समपार क.20 पर रेल्वे ओवर ब्रिज की योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प.ह.नं. 20 के ग्राम जीवनगढ के 13 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/2ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

क्र

खसरा कंमाक भूमि धारक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

परिसम्मत्ति का विवरण व्यपवर्तित (वर्ग मीटर)

सिंचित (हेक्टयर)

1 संजय पिता राधेश्याम मीणा

असिंचित (हेक्टयर)

आवासीय भू खण्ड (वर्ग फीट)

0.010

208/4

2

316 गुलमोहम्मद पिता गफुरखां मेवाती निवासी आलोट

3

305/3 फानुसखा'पिता सत्तरखां जाति मेवाती निवासी आलोट

4

305/7 मोहम्मद रफीकखां पिता यासीन खां आगवान

5

305/10/01 उमादेवी पति हरिशंकर जोशी (कब्जेदार रूपाली पति टीकमचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी आलोट)

6

305/10/2 पंकज पिता सत्यनारायण जाति पोरवाल निवासी कराडिया

305/9 7 मंजु पति अशोक कुमार भंडारी

8 कैलाश पिता रामनारायण

305/2/12

9

305/11 निरमा पति गोपाल नागेशवर पिता पेमशंकर जाति दर्जी

10

305/2/2 पदीप कुमार प्रमोद रामविलास जाति पोरवाल

306/1 घनश्याम पिता मांगीलाल जाति 11 पोरवाल निवासी आलोट 12

दिलीपसिंह

306/1

305/2/1/1 , 13

0.003

0.140

50.00

97.50

180.00

495.00

168.00

312.00

456.00

69.119

730.00

0.400

कुखसार पिता गफूर खा जाति मेवाती

306/1

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प.क्र.- 5680- भू-अर्जन-2024

राजगढ़ , दिनांक 10 जुलाई 2024

क्रमांक / भू- अर्जन / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक / 653 / लेम्स / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम पड़िया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

:-अनुसूची (1 ) :- रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल लाईन

क्र

विवरण

1

पड़िया

अर्जनीय रकबा है०में ०

0.587

0.587

कुलयोगः-

:-अनुसूची (2):-

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

1 शिवनारायण, रामकरण जदीश पिता मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पडिया भूमि स्वामी

योग

2 मेवा, भवरीबाई पिता बाबरू जाति कोहली निवासी ग्राम पडिया भूमि स्वामी

योग

3 बीरम पिता लालजी, बसंतीबाई बेवा लालजी जाति कोहली निवासी ग्राम पड़िया भूमि स्वामी

योग

4 पप्पू पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम सुल्तानपुरा भूमिस्वामी

योग

कुलयोगः- खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टेयर) अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

318

1.529

0.165

1

1.529

0.165

319/1

0.208

0.051

1

0.208

0.051

319/2

0.208

0.053

1

0.208

0.053

319/3

0.210

0.210

0.626

0.108

319/4

1

0.836

0.318

05

0.587

2.781

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3352

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जिला उज्जैन,

मध्यप्रदेश

क्र.-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 15 जुलाई 2024

प्रारूप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के सबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अधिसूचनाः:

जिला

तहसील

खरारा क्रमाक

ग्राम/ पटवारी हल्का

क्रमाक

उपयोग के अधिकार लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में) उज्जैन

उज्जैन

0.59

ग्राम जमालपुरा

पटवारी हल्का क्रमांक

26

0.555

302 312 313

1.00 3353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

    303        0.40
    298        0.345
    299        0.23
    301        0.11
   413/2       0.15
    300        0.38
    411        0.17
    414        0.19
    304        0.75
   292/1       0.35
    343        0.06
    344        0.46
368/1/1/1/2    0.07
 368/1/1/2     0.16
   369/2       0.17
  368/1/2      0.16
   368/2       0.18
   292/2       0.03
  369/1        0.16
   370         0.4
   371/2       0.62
    372        1.18
    373       0.055
  285/1        0.04
  374/1       0.125
  374/3        1.09
  374/4        0.2
  374/5        0.1
  374/6        0.1
 374/2/1/1    0.34
374/2/1/2      0.1
 374/2/2       0.1

3354

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

0.13

375/1

0.01

380/1/1

0.025

392/2

0.35

380/2

0.5

390

0.275

391

1.13

392/1

0.17

398

1.24

399

0.1

415

0.04

416

0.015

385

0.07

386

1.13

410

0.08

406

0.33

408

0.15

412

0.08

413/1

16.945

53

कुल योग 3355 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र.-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र .-003-अ-82-2024-25

क्रमाक

अतएव. राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ), उज्जैन , जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अधिसूचनाःः

जिला

तहसील

खसरा क्रमाक

ग्राम/ पटवारी

हल्का क्रमाक

उपयोग के अधिकार लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

उज्जैन

उज्जैन

ग्राम पिपलियाराघो

              190/1          0.03
पटवारी हल्का
               190/2          0.58
क्रमांक 25
               192/2          1.12
                193           0.38
                194           0.50
                195           1.00
                198           0.58
               197/1          0.73

3356

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

                       197/2
                       206/1
                       206/2
                       205
                       204
                      207/1
                       207/2
                      208/1
                       261
                       260
                       257
                       259
                       258
                       275
                       276
                       277
                       278
                       291
                       292
                       297
                       288
                       298
                       290
                      289/1
                      289/2
                      289/3
                     289/4
                     299/1
                     299/2
                      301
                      302
                     303/1
                      286
कुल योग                41

[ भाग 1

  0.60
  1.13
  1.55
  0.47
  0.16
  0.29
  1.16
  0.01
  1.49
  0.65
  0.28
  0.75
  0.50
  0.11
  0.11
  0.38
  0.18
  0.91
  0.36
  0.04
  0.02
  0.07
 1.02
 0.21
 0.14
 0.12
 0.12
 0.03
 0.24
 0.76
 0.07
 0.64
 0.04
19.53

3357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र. -भू-अर्जन- 2024- प्र.क्र.-0002-अ-82-2024-25

क्रमांक अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री जल ससाधन संभाग उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में वर्णिन है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव. मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा प्रयोग में लाते हुए . राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार करती है । डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अधिसूचनाःः

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी

हल्का क्रमाक

उपयोग के अधिकार लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

ग्राम कोकलाखेड़ी

0.02

उज्जैन

उज्जैन

19 3358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

           पटवारी हल्का  20
          क्रमांक 26
                         23
                         24
                       21/1/2
                        21/2
                        22/1
                       21/1/1
                         61
                         62
                        92/1
                        52/1
                        52/2
                        59/1
                        59/4
                        93/5
                        98/1
                        100/4
                        101/3
                        93/6
                        97/2
                        98/4
                        98/2
                        100/1
                        98/3
                         99
                        100/2
                        100/3
                         102
                        108/1
                       108/2
कुल योग                  32

[ भाग 1

 0.28
 0.84
 0.02
0.6173
 0.56
 0.24
 0.73
0.1827
 0.03
 0.76
 2.41
 0.13
 0.07
 0.42
 1.25
 0.08
 0.15
 0.17
 0.09
 0.06
 0.19
 0.04
 0.21
 0.14
 0.22
 0.09
 0.02
 0.37
  1.2
 0.04
 0.33
 11.96

3359 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र.-भू-अर्जन-2024- प्र.क्र.-0005-अ- 82-2024-25

क्रमाक अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यत्री जल ससाधन संभाग उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन. केबल एवं अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) की धारा प्रयोग में लाते हुए . राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार करती है । डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अधिसूचनाः:

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

उज्जैन

उज्जैन

ग्राम छायन पटवारी

                           91          0.15
            हल्का क्रमांक 25 82
                                       0.04
                           80          0.19
                           81          0.20
                            77         0.08
                           90          0.08
                          72/1         0.07
                           83          0.20
                           84          0.08
                           79          0.35
                          78/1         0.06
                           18          0.14
                          78/2         0.26
                           92          0.10
कुल योग                    14          2.00

अर्थ जैन , सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3360

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-1447-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 03 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर /ग्राम बमुरहिया

   (घ) क्षेत्रफल- 4.8850 हे०
क्र.          खसरा नं.                       अर्जित रकवा (हे. में. )
 1              1374                              0.0280
 2             1330/1                             0.0360
 3              1331                              0.0660
 4              1332                              0.0070
 5              1328                              0.0220
 6              1329                              0.0040
                1292                              0.0300
 7
 8             1294/1                             0.0100
 9             1294/2                             0.0100
10              1293                              0.0410
                1296                              0.0050
11
12              1290                              0.0350
13              1297                              0.0140
                1289                              0.0850
14
                1286                              0.0010
15
16              1285                              0.0640
17              1253                              0.0020
                1284                              0.0300
18
                1261                              0.0180
19
20              1262                              0.0250
21              1263                              0.0340
22              1221                              0.0500
23              1222                              0.0310
                1218                              0.0020
24

3361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 जुलाई 2024

भाग 1

1218 24

1225 25

1224 26

1223 27

1226 28

1029 29

1028 30

1033 31

1034 32

1027 33

1026/1 34

1026/2 35

1024 36

1022 37

1021 38

1018 39

1019 40

1017 41

1016 42

975 43

974/1 44

974/2 45

976 46

977 47

980 48

988 49

949 50

950 51

951 52

953/1 53

946/2 54

941 55

940/1 56

942/1/1 57

0.0020

0.0320

0.0310

0.0310

0.0050

0.0700

0.0120

0.0270

0.0010

0.0670

0.0130

0.0270

0.0350

0.0350

0.0110

0.0110

0.0140

0.0070

0.0270

0.0390

0.0070

0.0060

0.0380

0.0440

0.0300

0.1170

0.0530

0.2660

0.0160

0.0290

0.0320

0.2000

0.0010

0.0500 3362

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

 58            942/1/2                          0.1050
 59            942/2/1                          0.0370
 60           942/2/2                           0.0370
 61             866                             0.0790
 62            870/2                            0.0160
 63             867                             0.1420
 64            801/1                            0.0060
 65            800/1                            0.0570
 66           799/1/1                           0.0800
 67           799/1/2                          0.0400
 68            799/2                            0.0960
 69             798                             0.0540
 70            797/1                           0.0150
 71            796/1                           0.0060
 72             764                            0.1100
 73             765                             0.0090
 74             766                            0.0370
 75             770                             0.0250
 76             769                            0.0050
 77             771                            0.0010
 78             772                            0.0410
 79             775                            0.0840
80              776                            0.0110
81              778                            0.0420
 82             779                            0.0390
83              744                            0.0020
84             745/1                           0.1850
85             745/2                           0.0650
 86             737                            0.0060
87              742                            0.0070
88              738                            0.0300
89              739                            0.0310
90              734                            0.0050
91              740                            0.0150
92             741                             0.0010
93              733                            0.0500
94              732                            0.0070
95             657                             0.0600
96             685                             0.0730
97             676                             0.0340
98             677                             0.0800

3363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

 99            674
 100           672
 101           673
 102           670
 103           671
104            513
 105           512
106            448
107            243
108            447
109            244
110            245
111            241
112           246/2
113            250
114            251
115            252
116            202
117            253
118            194
119            193
120           254
121            255
122            189
123            256
124            186
125            187
126            185
127            176
128            184
129            177
130            183
131            182
132            178
133            179

कुल योग-

0.0030
0.0770
0.0340
0.0170
0.0060
0.1420
0.0110
0.0100
0.0220
0.0060
0.0380
0.0340
0.0120
0.0090
0.0620
0.0520
0.0510
0.0050
0.0510
0.0090
0.0220
0.0060
0.0370
0.0250
0.0020
0.0140
0,0400
0.0090
0.0600
0.0120
0.0420
0.0150
0.0080
0.0750
0.0080

4.8850

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3364

क्र.-1466-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 06 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - मुगहर

(घ) क्षेत्रफल- 0.3500हे०

खसरा नं.

क्र.

1034 1

1035 2

1036 3

1038 4

1037 5

1039 6

1096/1 7

1096/2 8

1095 9

1097 10

1094 11

1093 12

1046 13

कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )

0.0280

0.0480

0.0600

0.0010

0.0600

0.0200

0.0020

0.0420

0.0300

0.0010

0.0480

0.0030

0.0070

0.3500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुइया माइनर के चन्दकुइया सबमाइनर-1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1467-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 08 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - सप्तीदुबे

(घ) क्षेत्रफल- 0.8350हे 0

खसरा नं.

क्र.

12/2 1

13/2 2

17/2 3

17/3 4

18 5

19 6

20/2 7

21 8

24/1 9

24/2 10

30 11

32/2 12

34 13

कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में.)

0.1300

0.0080

0.1270

0.0040

0.1380

0.0010

0.1850

0.0040

0.0390

0.0390

0.0090

0.0720

0.0790

0.8350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के महकोमा माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3366

क्र.-1468-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम - शाहपुर

    (घ ) क्षेत्रफल- 4.0710हे ०
क्र             खसरा नं.                         अर्जित रकवा (हे.में. )
 1               126/1                               0.0670
 2               126/2                               0.0560
 3               129/1                               0.0350
 4               129/2                               0.0630
 5               129/3                               0.0030
 6                142                                0.0270
 7                143                                0.0270
 8                144                                0.0480
 9                147                                0.0580
10                148                                0.0670
11                151                                0.0410
12                152                                0.0330
13              111/533                              0.0380
14               153/1                               0.0690
15                157                                0.0820
16                158                                0.0070
17                160                                0.0520
18                162                                0.0180
19               159/1                               0.0050
20               159/2                               0.0350
21               110/3                               0.0100
22              244/2/2                              0.0190

3367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

 23            249/1/1/1                          0.1130
 24            249/1/1/2                          0.0020
 25             249/1/2                           0.0200
 26             249/2/1                           0.0710
 27             249/2/2                           0.0050
 28             249/2/3                           0.0550
 29            249/2/4                           0.0640
 30             250/2/4                          0.0140
 31             247/1                            0.0340
 32              251                             0.1370
 33              245                             0.1220
 34              278                             0.0020
 35              279                             0.0660
 36             280/1                            0.0030
37               275                             0.0160
 38              281                             0.0510
39               282                             0.0060
40               283                             0.0480
41               284                             0.0550
42               285                             0.0070
43               296                             0.0100
44               295                             0.0390
45               292                             0.0120
46              293                              0.0370
47              291                              0.0020
48              290/1                            0.0900
49              290/2                            0.0080
50             303/1/2                           0.0670
51             304/1/2                           0.0070
52              347/1                            0.0090
53             346/1                             0.0010
54              345/1                            0.1350
55              344                              0.1210
56              343                              0.0120

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3368

57               341                             0.1940
58               340                             0.0120
59              444/1                            0.1230
60              450                              0.0820
61             485/1/2                           0.0220
62              485/2                            0.0200
63              486/1                            0.1410
64              486/2                            0.1740
65             487/1/1                           0.0090
66             484/1/1                           0.0120
67              483/1                            0.1700
68              483/2                            0.1440
69              482/2                            0.0050
70              481/1                            0.0020
71              494/1                            0.1900
72              494/2                            0.2110
73              495/1                            0.0150
74              495/2                            0.0090
75              496                              0.0010
76              512/1                            0.0020
77             513/1/2                           0.0190
78             513/2/2                           0.2130
         कुल योग                                4.0710

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत शाहपुर माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

क्र.-1603-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 16 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम पतवारा

(घ) क्षेत्रफल- 2.1010हे०

क्र.

खसरा नं०

कुल रकवा (हे.में. )

0.961

629

1

2.424

630

2

0.293

631/2

3

0.361

632/1/2

4

0.308

632/1/3

5

0.360

632/1/1

6

0.361

632/1/4

7

0.489

634/3

8

0.724

634/4

9

0.052

633/1

10

0.377

596/1/2

11

0.235

596/2/1

12

0.235

596/2/2

13

1.045

566/1

14

1.024

566/2

15

1.014

565/1/2

16

0.862

568/2

17

0.131

569/2

18

0.951

463/1

19

0.799

570/2

20

0.188

462/1

21

0.836

458/1

22

2.090

452

23

0.815

459

24

0.031

453

25

0.637

450

26

कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में. )

0.1170

0.1390

0.0260

0.1230

0.0020

0.0850

0.0650

0.0630

0.0230

0.0040

0.0060

0.0750

0.0750

0.2350

0.0420

0.0870

0.1710

0.0260

0.0860

0.0080

0.0770

0.1870

0.2470

0.1170

0.0070

0.0080

2.1010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत पतवारा माइनर 1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3370

क्र. - 1606-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - महकोना

(घ) क्षेत्रफल- 2.7610हे0

                                                           अर्जित रकवा
     क्र.                खसरा नं०
                                                              (हे.में.)
      1                   241/1                              0.0330
      2                   242/1                              0.0550
      3                   243/2                              0.3320
      4                    244                               0.0020
      5                  195/1/10                            0.1740
      6                    195/2                             0.2780
      7                  195/3/10                            0.0070
      8                  195/3/23                            0.0870
                          195/4/2                            0.0030
      9
     10                    194/2                             0.0150
     11                    193/1                             0.1350
     12                    192                               0.0280
     13                   188/1                              0.1140
     14                    188/2                             0.1900
     15                  180/1/23                            0.1740
     16                    180/3                             0.0380
     17                    181/1                             0.0100
     18                   182/2/3                            0.0820
     19                   182/3/1                            0.0900
     20                   183/2/2                            0.0080
     21                   160/2                              0.0270
     22                    146                               0.0330
     23                    147                               0.0220
    24                    145/2                              0.0250
    25                    148/2                              0.2020
    26                     149                               0.0220
    27                  152/1/10                             0.1030
    28                    152/2                              0.1530
    29                    104/2                              0.1020
    30                    379                                0.1730
    31                     382                               0.0420
                          180/4                              0.0020
    32
                  कुल योग                                   2.7610
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
     अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत महकोना माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3)  भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
     सकता है ।

3371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

सतना, दिनांक 18 जुलाई 2024 क्र.-1607-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

 (ख) तहसील- नागौद
 (ग) नगर / ग्राम हरदुवा मझोल
 (घ) क्षेत्रफल- 1.9230हे0
क्र.               खसरा नं०                 अर्जितरकवा (हे.मे)
                     35/1                       0.0750
 1
                    35/2/1                      0.0220
 2
 3                  35/2/2                      0.0160
 4                  35/2/3                      0.0160
 5                   35/3                       0.0360
 6                  36/1/1
 7                  36/1/2
 8                  36/1/3
                    36/1/4                      0.0190
 9
10                  36/2/1
11                  36/2/2
12                  36/2/3
13                 37/1/1/1/1
14                 37/1/1/1/2
15                 37/1/1/2
 16                 37/1/2
17                  37/1/3
                                                 0.1830
 18                 37/1/4
19                  37/2/1
20                  37/2/2
21                  37/2/3
22                  37/2/4
23                45/1/1/1/1/1
24                45/1/1/1/1/2
 25                45/1/1/1/2
 26                45/1/1/2
 27                 45/1/2
 28                45/1/3/1
                                                 0.3900
 29                45/1/3/2
 30                 45/1/5
 31                 45/1/6
 32                 45/1/7
 33                 45/2/1
34                  45/2/2

3372

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

35

46/1/1/1

46/1/1/2

36

46/1/2.

37

46/1/3/1

38

46/1/3/2

39

40

46/1/5

46/1/6

41

46/1/7

42

46/2

43

43

44

42

45

67/1/1/1/1

46

67/1/1/1/2

47

67/1/1/2

48

67/1/1/3

49

67/1/2

50

67/1/3

51

67/2/1

52

53

67/2/2/1

67/2/2/2

54

66/1

55

66/2

56

66/3

57

58

65/1

65/2

59

65/3

60

95

61

62

96/1/1

63

96/1/2

96/2

64

65

104/1

66

104/3

67

104/4

103

68

102

69

70

101

127

71

72

128

100

73

99

74

75

129/1/1

76

129/1/2

129/1/3

77

कुल योग 0.0110

0.2160

0.0020

0.1110

0.1600

0.1100

0.1070

0.0040

0.0080

0.0200

0.0450

0.0910

0.0310

0.0010

0.0050

0.0350

0.0030

0.0030

0.0830

0.0600

0.0600

1.9230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत हरदुवा मझोल माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

3373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 जुलाई 2024

क्र.-1608 - भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - कठवरिया

 (घ) क्षेत्रफल- 3.1120 हे0
क्र.               खसरा नं०                 अर्जित रकवा (हे.में. )
 1                 339/1/1/1                    0.1180
 2                   340                        0.0940
 3                   332                        0.0010
 4                   341                        0.0430
 5                   331                        0.0530
 6                   322                        0.0770
 7                   342                        0.0030
 8                   321                        0.0810
 9                  344/1                       0.0840
 10                 344/2                       0.0480
11                  320/1                       0.0230
12                  320/2                       0.0210
13                  320/3                       0.0020
14                   360                        0.0870
15                   359                        0.2120
16                   357                        0.2140
17                348/440/1                     0.1310
18                 348/440/2                    0.1800
19                   350                        0.1120
20                  408/1                       0.1170
21                  408/2                       0.0300
22                 409/1/1                      0.2330
23                 409/1/2                      0.2390
24                 409/1/3                      0.2070
25                 409/1/4                      0.1580
26                409/2/1/2                     0.1430
27                409/2/2/1/1                   0.1190
28                409/2/2/1/2                   0.0470
29                409/2/2/2                     0.0790
30                409/2/3/1                     0.0780
31                409/2/3/2                     0.0780
          कुल योग-                              3.1120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोआं माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2024

3374

क्र.-1609-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता ) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - डाम्हा

(घ) क्षेत्रफल- 0.4290हे०

खसरा नं० क्र.

396/1/23 1

396/2/10/1 2

अर्जित रकवा (हे.में.)

0.0520

0.0600

0.0040

396/2/10/2

3

395/1 4

395/2 5

387 6

386 7

385 8

384 9

383 10

कुल योग- 0.0600

0.0700

0.1260

0.0240

0.0050

0.0110

0.0170

0.4290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत नौवस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु । (

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक19 जुलाई 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , नगरपालिक निगम , रतलाम , मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 16 जुलाई 2024

क्रमांक 01 / ई-1719628 / 2023 /18-1 , दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम , 2017 के नियम 17 के उपबंधो के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदो के चिन्हांकन हेतु मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 7-19 / 2019/ आ.प्र . / एक भोपाल , दिनांक 31.05.2024 के परिपालन में नगर पालिक निगम, रतलाम अनुसूची-01 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पदों को चिन्हांकित करती है अर्थात:-

अनुसूची-एक

नगर पालिक निगम, रतलाम

श्रेणी पद/

अभियुक्त

संवर्ग नाम

योग (6+7+8+9)

बहरे और तोकोमोटर कम सुनने वाले (1.5 प्रात.)

बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रात.)

सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद

ऑटिज्म, बौध्दिक दिव्यांगता,स्पेसि फिक तर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारीऔर बहुविक桶गता (1.5 प्रश)

डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है,सेरेब्रल पात्शी, कुष्ठरोग मुक्त, बौनापन,ए सिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर ठिस्ट्राफी(1.5 प्रात.)

योग निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6प्रतिशत)

1

2

4

5

6

8

11

3

7

9

10

0

0

09

09

1

0

1

1

तृतीय माली (प्रशिक्षित)

1

0

0

0

24

24

1

1

चतुर्थ मृत्य

1

चौकीदार

1

0

10

10

1

0

0

चतुर्थ

No. 01/E -1719658/ 2023 / 18-1 , in exercise of the powers conferred by section 101 of the rights of person with Disabilitties act, 2016 [No. 49 of 2016] under the provisions of rule 17 of the madhya pardesh rights of person with Disabilitty rules 2017 , in compliance of instruction of general administrative department vide circular f- 17-19 /2019 /Aa p/ 1- Bhopal date 31/05/2024 Municipal corporation Ratlam here by identifies the post reserved for the disable person as per the specification prescribed in schedule - 1 in the establishment of municipal council Ratlam schedule - 1 , namely : -

schedule -1

Municipal Corporation , Ratlam

Remark

Total Total

Total (6+7+8+

9)

category Post/ Cadre Name

posts sanctioned for direct recruitment

visuallly impaired and low vision (1.5per.)

Hearing Locomotor Autism impaird dealand hardof hearing (1.5 per .)

ictellectual Disability, specific learning Disability andmental

Illnessadn

posts identitfied for the disabled (Accordin g to 6per.)

multiple

Disabilities

(1.5per.)

Disabillity including cerebral palsy leprosy cured person Dwarfism add attack victimand muscular Dystrophy (1.5per.)

9

8

11

4

6

7

10

5

1

2

3

1

0

0

0

Third

1

1

09

09

garden (trainde)

0

0

0

1

24

1

Forth

1

peon

24

0

0

0

1

Forth watchman

10

10

1

1

हिमांशु भट्ट, आयुक्त.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-07-19.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-07-19.29.Ordinary.