ध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024- श्रावण 2, शक 1946
क्रमांक 205]
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
बुधवार, दिनांक 24 जुलाई , 2024 ( श्रावण 2 , 1946 )
क्र. 11114 - मप्रविस - 16- विधान-2024.- श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 6 ( 1 ) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुसरण में, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा की ओर से, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य ( दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता ) नियम, 1986 के अन्तर्गत श्री रामनिवास रावत , सदस्य विधान सभा को निरर्ह घोषित करने के संबंध में प्राप्त याचिका अर्जी के परिप्रेक्ष्य में, प्रकरण में समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त दिनांक 18 जुलाई, 2024 को यह विनिश्चय किया है कि श्री रामनिवास रावत, जो मध्यप्रदेश विधान सभा की सोलहवीं विधान सभा के लिये हुए निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 - विजयपुर से सदस्य निर्वाचित हुए थे तथा विचाराधीन अर्जी पर निर्णय होने के पूर्व ही श्री रामनिवास रावत द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग - पत्र दिये जाने एवं दिनांक 8 जुलाई, 2024 को उसे सक्षम स्तर से स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप श्री रावत अब मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं, जिसे शासकीय राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया है.
अतः विचाराधीन याचिका में वांछित अनुसार निराकरण का औचित्य समाप्त होने से, इस प्रकरण को समाप्त कर इस अर्जी को एतद्वारा खारिज किया गया है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.