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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत राजस्‍व विभाग की सेवाए..

Published 24 July 2024

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
206
Identifier
in.gazette.madhya.2024-07-24.206.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2024- श्रावण 2, शक 1946

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2024

क्र. 382-P- 2143196 - PSMD - 24- इकसठ- 1.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्र. एफ 2-13-2012-61- लो.से.प्रे . पी.एस.जी. -04, दिनांक 10 अप्रैल 2013 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 4.8 को संशोधित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम , प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 की धारा 3 के तहत् राजस्व विभाग की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

के निराकरण की निश्चित कीगई समय-सीमा

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा

(4) (2)

(3)

(1)

(6)

(7) (5)

कलेक्टर

15कार्य दिवस

30कार्य दिवस

4.8 शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र

(अ) नायब तहसीलदार (5 लाख रुपये तक) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.

कलेक्टर

15 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

(ब) तहसीलदार (5 लाख रुपये तक ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.

411 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2024

412

(4)

(3) (2)

(1)

(7)

(6)

(5)

संभागायुक्त 15 कार्य दिवस

कलेक्टर

45 कार्य दिवस

(स) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व

(50 लाख रुपये तक)

सचिव, राजस्व 15 कार्य दिवस

संभागायुक्त

45 कार्य दिवस

(द) कलेक्टर

(50 लाख रुपये से ऊपर )

क्र. 383-P - 2130430 - PSMD- इकसठ -1-2024 .- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल की सेवाएं-

प्रथम अपील

सेवा प्रदान

सेवाएं

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का

के निराकरण

पदनाम

कीनिश्चित

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

निश्चित

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

की गई

समय-

समय-सीमा

करने की सीमा

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

परीक्षा नियंत्रक

एक माह

पंजीयक

वर्ष 2003 से वर्तमान

41.18

(अभिलेख)

तक के प्रकरणों में पूर्ण

सहायक सचिव अभिलेख/ संभागीय अधिकारी डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र

आवेदन प्राप्त होने पर

20 कार्य दिवस.

परीक्षा नियंत्रक

एक माह

पंजीयक

वर्ष 2003 से वर्तमान

सहायक सचिव अभिलेख/ 41.19

(अभिलेख)

तक के प्रकरणों में पूर्ण

संभागीय अधिकारी डुप्लीकेट माइग्रेशन

आवेदन प्राप्त होने पर

20कार्य दिवस.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 July 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-07-24.206.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-07-24.206.Extraordinary.