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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 207 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 24 जुलाई 2024- श्रावण 2 , शक 1946
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024
संशोधित अधिसूचना
क्र. AGR- B - 1-0002-2024- Sec-2-चौदह (C. No. 308938 ) .- भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्र. 13015-02-2015 - क्रेडिट- II , दिनांक 26 अप्रैल 2021 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2024-25 में बीमा इकाई 1 , बीमा इकाई 2 एवं जिलास्तर पर बीमित की जाने वाली फसलों की अधिसूचना असाधारण राजपत्र क्र. 144, दिनांक 6 जून 2024 में जारी किया गया है. जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन जारी किया जाता है. संलग्न सूची अनुसार बीमा इकाई 1 / बीमा इकाई 2 / जिलों के समक्ष अंकित फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर संचिव.
413 414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्रमांक 13015 /02/2015 -क्रेडिट ।। , दिनांक 26.04.2021 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी ।
2. यह योजना सभी कृषकों हेतु स्वैच्छिक की गई है । किसान योजना से बाहर होने का विकल्प, बीमांकन की अंतिम तारीख के 7 दिवस पूर्व चुन सकता है ।
3. खरीफ मौसम में कृषकों का बीमा करने एवं प्रीमियम जमा करने की समय - सीमा 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक है। अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित अल्पावधि फसल ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेंस) के बराबर लागू होगी , जिसे पृथक से अधिसूचित किया गया है ।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, लागू होगी ।
5. म.प्र. राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये सभी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा।
6. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती है : -
क्र.
गतिविधि
1. मौसम के लिये किसानों के नामांकन का आरंभ
2.
खरीफ
1 अप्रैलसे
कृषकों को प्रीमियम नामे/संग्रह किये जाने की अंतिम तिथि से 2 कार्य दिवस पूर्व ऋणी कृषकों के लिये बीमित फसल में बदलाव की सूचना देने हेतु अंतिम तिथि
राज्य द्वारा अधिसूचित फसलों हेतु कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 3. समस्त हितधारकों के लिये (जिसमें बैंक/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति /कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता/कृषक द्वारा ऑन लाईन पंजीयन सहित) कृषक के खाते से प्रीमियम नामे किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
4. प्रतिबंधित बुआई की घोषणा
कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि से ठीक 15 दिवस के अंदर
कृषकों के पंजीयन की अंतिम तिथि के 15 दिवस अंदर अर्थात खरीफ के लिये 16 अगस्त।
5. संबंधित कंपनियों के लिये चालान जनरेट करने एवं समेकित घोषणा के साथ प्रीमियम के इलेक्ट्रोनिक प्रेषण तथा बैंकों की शाखाओं (व्यावसायिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण अपलोड करने एवं उसके बाद समस्त बीमित कृषकों को पोर्टल के द्वारा एस.एम.एस. करने की अंतिम तिथि
आवेदन एवं प्रीमियम प्राप्ति के 48 घंटे के 6. विनिर्दिष्ट बीमा अभिकर्ता द्वारा स्वेच्छापूर्वक आच्छादित 414 ( 1) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
अंदर
कृषकों के प्रीमियम को इलेक्ट्रोनिक प्रेषण द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित करने तथा आच्छादित कृषकों का व्यक्तिगत विवरण बीमा पोर्टल पर अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि
योजनांतर्गत पंजीयन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व
7. संबंधित बैंक शाखाओं के लिये वर्तमान ऋणी कृषकों के द्वारा योजना से बाहर निकलने संबंधी लिखित सहमति प्रदान करने की अंतिम तिथि
8. बीमा कंपनी के लिये पोर्टल पर उपलब्ध कृषकों के डाटा को मंजूर अथवा नामंजूर करने की अंतिम तिथि
बैंक /प्राथमिक कृषि सहकारी समिति/ कॉमन सर्विस सेंटर/ बीमा अभिकर्ता द्वारा डाटा/जानकारी अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के अंदर ऋणी कृषकों हेतु तथा 30 दिवस के अंदर अऋणी कृषकों हेतु
बीमा कंपनियों द्वारा ज्ञापित किये जाने के 7 दिवस के अंदर
9. फसल बीमा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदत्त आवेदन कामन सर्विस सेंटर/बैंक/बिचौलियों द्वारा सुधार/ अपडेट करने के लिये अंतिम तिथि
10. बीमा कंपनी द्वारा दावों के अनुमोदन के 7 दिवस के अंदर
फसल बीमा पोर्टल से दावों की विस्तृत जानकारी बैंक शाखाओं एवं अन्य हितधारकों के बीच साझा करने हेतु अंतिम तिथि
11. पंजीयन प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 90 दिवस के अंदर
अतिरिक्त बीमित क्षेत्र (यदि कोई हो तो) इसकी सूचना आच्छादित कृषक की वास्तविकता के सत्यापन हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार को देने के लिये अंतिम तिथि
12. पंजीयन/प्रीमियम के नामे किये जाने की अंतिम तिथि के 60 दिवस के अंदर
बीमा कंपनियों द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण एवं फसल बीमा पोर्टल पर आच्छादित कृषकों के आवेदनों का स्वतः अनुमोदन के लिये अंतिम तिथि
7. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं ।
1 . बाधित बुआई/रोपण/अंकुरण जोखिमः बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण/अंकुरण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा ।
II . खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक): गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे , लंबी शुष्क कीट व रोग, बाढ़ , जलभराव, भू- स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और नाभिकीय और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2024
414 (2)
III . फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसानः यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है । फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है ।
IV. स्थानीय आपदाएं: अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू- स्खलन और जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कड़कने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/ क्षति ।
उपरोक्त फसल अवस्थाओं में फसल क्षति की स्थिति में किसानों द्वारा सूचना, क्षति का सर्वेक्षण, दावा गणना, दावों का भुगतान आदि सभी प्रक्रियायें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड मार्गदर्शी निर्देशिका, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, निविदा की शर्तों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति तथा म.प्र.शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।
सामान्य अपवर्जन :युद्ध नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा ।
8. मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी- 8-5/2016/14-1 , भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार- प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।
क्रमांक
कलेक्टर
1
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत 3
अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व
4 उप संचालक कृषि
5
परियोजना संचालक आत्मा
6
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य/ सचिव
सदस्य
सदस्य
सदस्य
उप संचालक सहायक संचालक उदयानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी/
7 जिला योजना अधिकारी
8 उपायुक्त सहकारिता
9 अधीक्षक, भूअभिलेख- 10 महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
11 जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड
12 कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि 13 जिला लीड बैंक अधिकारी
14
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
(एजेन्सी प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी फसल बीमा के लिये अधिकृत )
9. मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी- 8- 4/2019/14-2, भोपाल , दिनांक 24 अगस्त 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं स्थानीय स्तर पर शिकायतों के निराकरण हेतु DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण 414(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
संवैधानिक समिति) एवं SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) का निम्नानुसार गठन किया जाता है: -
DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति)
क्रमांक
1
कलेक्टर
2
अध्यक्ष
सदस्यसचिव/ उप संचालक , किसान कल्याण तथा कृषि विकास कृषि जिला
3
जिला अधीक्षक , भू अभिलेख एवं बंदोवस्त-
4
जिला अल्प बचत अधिकारी
5
सहायक संचालक उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण
6
लीड बैंक मैनेजर
7
जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड
8
महा प्रबंधक सेन्ट्रल कोऑपरेटिव-
9
बीमा कंपनी के जिला प्रबंधक
10 बीमा कंपनी के तहसील स्तर के अधिकारी
11
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
कृषक प्रतिनिधि2-(आत्मा द्वारा प्रशिक्षित) अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष
हेतु
SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति)
क्रमांक
1
अध्यक्ष
प्रमुख सचिवसचिव/, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
2
संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
3
संचालक , उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण
4
अपर संचालक / संयुक्त संचालक (फसल बीमा)
5 आयुक्त, भू अभिलेख एवं बंदोवस्त-
6
संस्थागत वित्त के प्रतिनिधि
7
राज्य स्तरीय बैंकर्स समितिप्रतिनिधि/
8 लीड बैंक मैनेजर/ मुख्य बैंक
9
मुख्य महाप्रबंधक नाबार्डप्रबंधक/
10 महाप्रबंधक, अपेक्स बैंकप्रतिनिधि/
11 उप संचालक (फसल बीमा) सहायक संचालक /
12 वैज्ञानिक रिमोट सेसिंग
13 राज्य में कार्यरत समस्त बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपाध्यक्ष
सदस्य
सदस्यसचिव/
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2024
414(4)
14
सदस्य
कृषक प्रतिनिधि2- ( आत्मा द्वारा प्रशिक्षित) अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष हेतु
DGRC (जिला स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) हेतु दिशा निर्देश: -
समिति अधिकतम 15 दिवस में शिकायतों का निराकरण करेगी एवं इस समिति द्वारा लिये गये निर्णय को सभी संबंधितों द्वारा मान्य किया जावेगा ।
निर्णय पर असहमति की स्थिति में 15 दिवस के भीतर प्रकरण राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति को भेजा जायेगा ।
शिकायत प्राप्त होने पर 7 दिवस के भीतर यदि शिकायत पर चर्चा नहीं की जाती है या शिकायत में ज्यादा जिले प्रभावित होते हैं या किसी भी सहभागी संस्था द्वारा गाईड लाईन के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या शिकायत 25 लाख रू. से अधिक से संबंधित है तो शिकायती प्रकरण सीधे राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति को भेजा जावेगा ।
SGRC (राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति) हेतु दिशा निर्देशः-
समिति शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिवस में शिकायतों का निराकरण करेगी एवं इस समितिद्वारा लिये गये निर्णय को सभी संबंधितों द्वारा मान्य किया जावेगा ।
10. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।
11. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो , उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा ।
12. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर ही कृषकों से ली जावेगी । खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक-पृथक ली जावेगी ।
13. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की रिवेम्प्ड प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक 35 - Role and Responsibilities of various agencies - Financial institutions/Bank के अनुसार योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस. की गल्तियों/विलोपनों /कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थायें ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी ।
14. योजना से संबंधित अन्य दिशा- निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन रिवेम्प्ड प्रचालन मार्गदर्शिका, वर्ष 2023-24 में जारी निविदा की शर्तों एवं राज्य शासन तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।
15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु खरीफ वर्ष 2024 एवं रबी वर्ष 2024-25 में क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जिलों के क्लास्टर बनाए गए है: -
बीमा कंपनी का नाम
क्लस्टर क्र .
जिलेकानाम
3
1
2
1 उज्जैन
इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 414(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
2 मंदसौर, नीमच , रतलाम एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3 देवास , इंदौर एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
4 आगर मालवा , शाजापुर एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5 भोपाल, सीहोर एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
6 रायसेन, विदिशा एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
7 अलीराजपुर , बड़वानी, बुरहानपुर, धार , एच.डी.एफ.सी. एर्गो, जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
झाबुआ, खंडवा, खरगोन,
अशोकनगर , भिंड, दतिया , गुना, मुरैना, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
8
ग्वालियर, राजगढ़ , श्योपुर, शिवपुरी
अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी,
9 जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिहपुर, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
सिवनी, शहडोल, उमरिया
10 बैतूल, हरदा, होशंगाबाद एस.बी.आई. जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
छतरपुर, दमोह , निवाड़ी; पन्ना, रीवा, एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
11
सागर, सतना, सीधी, सिंगरौली , टीकमगढ़
16. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, बाजरा , मक्का, अरहर को बीमा इकाई 2 स्तर पर तथा ज्वार, कोदो- कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास को बीमा इकाई 1 स्तर पर एवं उड़द एवं मूंग को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । म.प्र. राज्य में निम्नानुसार जिलो के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
414 (6)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल प्रधानमंत्रीफसल बीमा योजना खरीफ हेतु बीमा इकाई 2 स्तर पर अधिसूचित की जाने वाली फसलों की सूची
मौसम खरीफ वर्ष 2024
जिला
2 बीमा इकाई बीमा इकाई 1
बीमा इकाई 2 स्तर पर 50 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल
वाली चयनित फसलों की सूची
मक्का
सोयाबीन
बाज रा
धान सिंचित
धान असिंचित
तु अ र
बीमा इकाई 2
मेंसम्मिलित
ग्राम का नाम
इकाई 2 काकोड बीमा
बीमा इकाई 2 में सम्मिलि तग्राम काकोड
464555
5403039
Maihar Ramnagar
Sagauni Khurd
Sagauni Khurd
464554
Maihar Ramnagar 5403039
Paddy irrigated
Sagauni Kalan
Sagauni Khurd
464557 Joba
Ramnagar 5403040 Jova
Maihar
464483 Pagra
5403040 Jova
Maihar Ramnagar
464556 Bhitari
Ramnagar 5403040 Jova
Maihar
Chhirhai
Paddy irrigated
Paddy irrigated
Paddy irrigated
Paddy irrigated
464562 Chhirhai
Maihar
5403041
Ramnagar
464561 Kothar
Jigana
Maihar Ramnagar 5403042
464563 Paddy unirrigated
Paddy irrigated
Paddy unirrigated
Jhounpa
Ramnagar 5403042 Jigana
Maihar
464559
Paddy irrigated
Paddy unirrigated
Hinauta
Ramnagar 5403042 Jigana
Maihar
Maihar
Jigana
5403042 Jigana 464560 Ramnagar
464567
Argat Maihar Ramnagar 5403043 Argat
464572
Paddy irrigated
Paddy unirrigated
Paddy irrigated
Paddy unirrigated
Paddy unirrigated
Ranikanp
Maihar Ramnagar 5403043 Argat
464564 Paddy unirrigated
Thadhghatiya
Maihar Ramnagar 5403044 Khodri
Paddy unirrigated मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जुलाई 2024
414(7)
Maihar
Khodri
Khodhri
464566
Ramnagar 5403044
Paddy unirrigated
464565
Maihar
5403044
Ramnagar
Khodri
Bijuri
Paddy unirrigated
Maihar
5403045
Ramnagar
Judamani 464569 Degrha
Paddy unirrigated
Maihar
Mataha
5403045
464571
Ramnagar
Judamani
Paddy unirrigated
Maihar
464568
5403045 Judamani
Ramnagar
Biharganj
Paddy unirrigated
464570 Judmani
Maihar
5403045
Ramnagar
Judamani
Paddy unirrigated
Hinauti
Hinoti 464573
Maihar
5403046
Ramnagar
Paddy unirrigated
Barhatola
Maihar
5403047
Ramnagar
Mankishar 464581
Paddy irrigated
Suhila
Mankishar 464576
Maihar Ramnagar 5403047
Paddy irrigated
Mankishar 464579 Tenduha
Maihar Ramnagar 5403047
Paddy irrigated
Mankishar 464578
Maihar Ramnagar 5403047
Manakisar
Paddy irrigated
Maihar
Velahai
Ramnagar 5403048
464574 Suhili
Paddy irrigated
Maihar
Belhai
464577
Velahai
5403048
Ramnagar
Paddy
irrigated
Maihar
Velahai
5403048
Ramnagar
464575 Karhiya
Paddy irrigated
464582 Bhamraha
Maihar
5403049 Bhmarha
Ramnagar
Paddy irrigated
464583 Devdaha
Maihar Ramnagar 5403050 Devdha
Paddy irrigated
464580
Maihar
Devdha
Ramnagar 5403050
Bargahitola
Paddy irrigated
Jhabua Petlawad
504318
Kasya Khali
Kalighati
Soybean
2102035
2102035
Jhabua Petlawad
504316
Kalighati
Rupapada
Soybean
Jhabua Petlawad 2102035 Kalighati 504322 Kundiya
Soybean
Jhabua Petlawad 2102035 Kalighati 504317
Vatyapada
Soybean मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
414(8)
Jhabua Petlawad 2102035 Kalighati 504323 Sand Ka Soybean
Naka
Jhabua Petlawad 2102035 Kalighati 504314 Kalighati Soybean
Jhabua Petlawad
504319 Garbadi
2102035 Kalighati Soybean
Jhabua Petlawad 2102038 Hameer 504386 Salarpada Soybean
Garh
Jhabua Petlawad 2102038 Hameer 504387 Hamirgarh Soybean
Garh
Jhabua Petlawad 2102038 504382
Dhanyarundi
Soybean
Hameer Garh
Petlawad
504385
Jhabua
2102038
Machyaghati
Soybean
Hameer Garh
Maize
Badlipada Soybean
Jhabua Petlawad 2102039
504331
Mahudipa daKala
Maize Jhabua Petlawad
Soybean
2102039
504339 Kuwarjhar
Mahudipa daKala
Maize Petlawad 2102039 Mahudipa 504327
Jhabua
Gothanya Soybean
daKala
Kalan
Maize
Soybean
Jhabua Petlawad 2102039
504333 Champeliya
Mahudipa daKala
Maize Jhabua Petlawad 2102039
504335 Tanda Padew Soybean
Mahudipa da Kala
Maize Jhabua Petlawad
Mahudipa 504325 Pipalipada
2102039
Soybean
da Kala
Maize Petlawad 2102039
504326 Mahudipada
Jhabua Mahudipa Soybean
daKala Kalan
Jhabua Petlawad 2102039 Mahudipa 504328 Gothanya Soybean Maize
daKala Khurd
Jhabua Petlawad 2102039 Mahudipa 504336 Tandalala Soybean Maize
da Kala Nayak
Jhabua Petlawad 2102039 Mahudipa 504338 Shergarh Soybean Maize
daKala
Jhabua Petlawad 2102039 Mahudipa 504332 Beedpada Soybean Maize
daKala
Jhabua Petlawad Maize
2102039 504334
Mahudipada
Mahudipa Soybean
daKala Khurd
Jhabua Petlawad 2102040 Barvet 504330 Badvet Soybean
Jhabua Petlawad 2102040 Barvet 504381 Junwaniya Soybean
Jhabua Petlawad 2102040 Barvet 504329 Amlirunda Soybean
Jhabua Petlawad 2102040 Barvet 504324 Motapala Soybean
Jhabua Petlawad 2102041 Jamli 504342 Junakheda Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102041 Jamli 504345 Maize
Hiraninamapa
Soybean
da
Maize Jhabua Petlawad
Jamli
504344
2102041
Soybean
Ruparel Jamli
414(9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जुलाई 2024
Jhabua Petlawad 2102041 Jamli 504341 Jamli Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102041 Jamli 504343 Babaliapada Maize
Soybean
Jhabua Petlawad 2102041 Jamli 504340 Amarpura Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102043 Matapada 504351 Khodri Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102043 504353 Maize
Hanumatya Soybean
Matapada
Jhabua Petlawad 2102043 Matapada 504350 Suwarpada Soybean Maize Jhabua Petlawad 2102043 Matapada 504352 Soybean Maize
Hanumangar
Maize 2102043
Jhabua Petlawad
504348
Soybean
Matapada
Matapada
(Suwarpada)
Jhabua Petlawad 2102043 Matapada 504349 Soybean Maize
Sagadia
Jhabua Petlawad 2102050 Moibageli 504224 Moibageli Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102051 Gopalpura 504223 Gopalpura Soybean
Jhabua Petlawad 2102052 Kudwas 504357 Kudwas Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102052 Kudwas 504363 Soila Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102052 Kudwas 504360 Dhanpura Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102053 Bedada 504361 Bedada Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102053 Bedada 504358 Charanpura Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102054 Jhawalia 504359 Jhawalia Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102054 Jhawalia 504362 Ralyawan Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102055 Pareva 504364 Parewa Soybean
Jhabua Petlawad 2102056 Mohankot 370703 Morjharia Soybean Maize
Jhabua Petlawad 2102056 Mohankot 370702 Semalkundia Soybean Maize
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.