Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 31, Part Part 1, 02 August 2024

Published 02 August 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-08-02.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024- श्रावण 11 , शक 1946

क्रमांक 31 ]

विषय- सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं..

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2024

पंजी. क्र. 2038-2024- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विनोद कुमार सराफ का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024 क्र. 1004-2030-2018- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, कुल पाँच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.

पंजी. क्र. 2040-2024- इक्कीस - ब ( दो ) . राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 2 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री श्रवण चौहान जिनका कार्यकाल समय-

3497

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3498

उपांतरणों का विवरण

इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय-6 की कंडिका 6.3 के बिन्दुक्रमांक -25 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक -26 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

समय पर नवीनीकरण करने के बाद 1 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था. उक्त अवधि के पूर्व नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न करने एवं आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी एवं स्वयं श्री चौहान द्वारा जानकारी के आधार पर नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

(26) इंदौर विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1 : 0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

पंजीक्र. 2053-2024- इक्कीस ब (दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील पलेरा , जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता एवं तहसील जतारा , जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 29 जनवरी 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्रसिंह पायक एवं तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 14 फरवरी 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र शेखर गुप्ता तथा जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुभाष जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2024 सूचना

क्र. यूडीएच - 3-0050-2024-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) की सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1429- वि.यो.-उज्जैन- उपांतरण- नग्रानि-2024, भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित उज्जैन विकास योजना 2035 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 (5 ) ( एक ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

1

आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश

2

कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश

4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश.

उपांतरणों का विवरण

उज्जैन विकास योजना , 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.2 के बिन्दुक्रमांक-22 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक -23 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

क्र. यूडीएच-3-0049-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) की सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1417-वि.यो. -इंदौर- उपांतरण- नग्रानि-2024 , भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 ( 5 ) ( एक ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-

1

आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर , मध्यप्रदेश

2

कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

3

आयुक्त, नगरपालिक निगम , इंदौर, मध्यप्रदेश

4

(23) उज्जैन विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1 : 0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा .

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , इंदौर, मध्यप्रदेश .

3499 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड उक्त अधिनियम, आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमन, 2016 के उपबंधों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्र. SNT - 14-0025-2023- इकतालीस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक SNT- 14-0025-2 23 - इकतालीस 2, दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

Bhopal , the 23rd July 2024 क्र. एस. एस. टी. -14-0025-2023- इकतालीस- 2.-यतः, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्यालयों ( जिनमें अधीनस्थ कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान भी सम्मिलित हैं ) में आधार सक्षम बायो- मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ) को कार्यान्वित करने काविनिश्चय किया गया है. राज्य सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयों (शैक्षणिक संस्थान सहित ) में आधार सक्षम बायो - मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ) स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा . बायो- मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम होगी. कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि पूर्वानुसार लागू रहेंगे;

2. और, यतः , ऐसे प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन ( समाज कल्याण , नवाचार, ज्ञान ) नियमावली, 2020 विरचित किए हैं, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रयोजन और स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिऐ अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विहित की गई है;

No. SNT - 14-0025-2023 - XLI - 2. - WHEREAS , it has been decided by the Government of India to implement Aadhaar Enabled Bio - metric Attendance System (AEBAS) in all the offices of the State Government ( including sub- ordinate offices and educational institutions) . Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation , Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh shall provide technical guidance for setting up Aadhaar Enabled Bio -metric Attendance System (AEBAS ) in all sub - ordinate offices (including educational institutions) of the State Government . Bio -metric attendance system shall be the medium to record attendance . There has been no change in the rules and regulations related to office timings , late attendance etc , which shall remain in force as before ;

3. अतएव, आधार ( वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ( अधिनियम , 2016 (2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा (4 ) के खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे प्रयोजनों के लिए , जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, विहित करे, स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने की, अनुज्ञा प्रदान की जाती है .

2. AND WHEREAS , for such purposes , the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation Knowledge ) Rules , 2020 , wherein the purposes for Aadhaar Authentication on voluntary basis and process to be followed to seek permission to use Aadhaar on voluntary basis has been prescribed;

4. आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ).- एईबीएएस में आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन उपस्थिति के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराएंगे.

3500

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1

Department of Science and Technology, Government ofMadhya Pradesh and Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited shall comply with the provisions of the said Act , Aadhaar ( Enrolment and Update) Regulations , 2016 and the Office Memorandums circulars and guidelines issued by Unique Identification Authority of India from time to time .

3.NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub clause ( ii) of clause (b ) of sub- section ( 4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act, 2016 ( 18 of 2016) allows performing authentication on voluntary basis , for such purpose , as the State Government in consultation with the Authority and in the interest of the State , may prescribe .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AZIZA SARSHAR ZAFAR , Dy . Secy.

4. Aadhaar Enabled Bio - metric Attendance System (AEBAS) . Aadhaar Authentication in AEBAS is on voluntary basis and user organizations shall provide alternate means of attendance .

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 21 जून 2024

का प्रयोग करते हुए, मैं , अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग , जतारा की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अनुविभाग जतारा को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. तीन- ए- वित्त- स्था.- 2024-361 .- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48- मु. स. - 2022- धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 ( क ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग , टीकमगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री संजय कुमार दुबे , अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. तीन- ए- वित्त-स्था.-2024-363.- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48 - मु. स.- 2022 - धर्मस्व , दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 ( क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़ ( म. प्र. ) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्वअनुविभाग , बल्देवगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्रीमती भारती देवी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक.

क्र. तीन- ए- वित्त-स्था.- 2024-362.-मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48- मु. स. - 2022 - धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34 ( क) में प्रदत्त शक्तियों 3501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2024

क्रमांक एफ-3 / 02/ 2020/तेरह : जबकि आवेदक , मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।

लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग , वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल के सामने एवं रेफरल , नई दिल्ली 110057 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली (TBCB ) के माध्यम से अंतरा- राज्य पारेषण प्रणाली अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 400/220/132 केव्ही लाईनों के निर्माण कार्य (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) करने का इरादा रखता है ।

2/ और जबकि, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/02/ 2020/तेरह , दिनांक 13.01.2023 से संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित 400/220/132 केव्हीं लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई है । उक्त प्रस्तावित शिरोपरि पारेषण लाईनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन , हरदा, सीहोर , अशोकनगर, गुना, भोपाल , बैतूल, राजगढ़ , आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, देवास , धार, बुरहानपुर के ग्रामीण/ नगरीय / शहरी क्षेत्रों के ऊपर/ आसपास/ मध्य से गुजरेंगी ।

3/ और अब जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली ( TBCB ) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के खंबे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है ।

और जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड द्वारा परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1 3502

अधिनियम , 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ।

4/ अतएव , प्राप्त आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचारोपरांत राज्य शासन , एतद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक , मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख- रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख - रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अॅथारिटी को प्राप्त हैं : -

(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है।

(ii) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है।

(iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13 ) के प्रावधानों के अधीन है ।

(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्र. एफ-3/ 02/ 2020/ तेरह दिनांक 13.01.2023 एवं शु‌द्धि पत्र क्र. एफ-3/ 02/ 2020 / तेरह दिनांक 20.09.2023 द्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

(vi ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 एवं समय- समय पर यथा संशोधित एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 3503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा ।

(vii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे " ( आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

( viii ) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है , तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।

(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(xiii) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

3504

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1

(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi ) आवेदक कंपनी केन्द्र/ राज्य सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।

(xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/ निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xviii ) यह अनुमोदन , आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है । उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।

(xix ) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

3505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

परिशिष्ट

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतरा- राज्य पारेषण कार्यों का विकासः पैकेज - ।

पारेषण कार्य

क्रमांक

1. 400/220/132/33 के. व्ही . जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन )

i मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी (पीजीसीआईएल) भोपाल 400 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य ।

ii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद- आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

iii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप भोपाल 220 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।

iv मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132 बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

V मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।

2. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद )

i बिसौनीकलां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

ii बिसौनीकलां 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा हान्डिया 220 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।

iii बिसौनीकलां 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा हरदा 132 के. व्ही. लाइन का लिलोकार्य ।

3. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र खरगोन ( जिला खरगोन)

i खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव निमरानी 220 के. व्ही . लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य ।

ii खरगोन 220 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये खरगोन जुलवानिया ( तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

खरगोन 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव बिस्टान 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

4. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र सोडलपुर ( जिला हरदा)

i बिसौनीकलां- सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।

ii सोडलपुर - सुलतानपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।

5. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)

i जावरजोड़ 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये आष्टा सोनकच्छ 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3506

पारेषण कार्य

क्रमांक

6. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पथारी ( जिला रायसेन)

i गैरतगंज पथारी 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन।

7. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बाड़ी ( जिला रायसेन)

i बरेली बाड़ी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।

ii बाड़ी- शाहगंज 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।

8. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट ( जिला गुना)

i अशोकनगर - सेमराहाट 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।

ii सेमराहाट आरोन 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।

9. 132/33 के.व्ही . जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल ( जिला भोपाल )

i मुगलियाछाप- एचओडी भोपाल 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाइन।

10. 220/33 के.व्ही . उपकेन्द्र शाहपुर (जिला बैतुल )

i शाहपुर 220/33 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस इटारसी 220 के.व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।

11. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र छापीहेड़ा ( जिला राजगढ)

i खुजनेर - छापीहेडा 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।

ii छापीहेडा नलखेडा 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।

12. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन)

i भाटपचलाना 132 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडनगर आरेंज बेरछा 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।

13. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र ढोढर ( जिला रतलाम)

i ढोढर 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये जावरा दलोदा 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।

14. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)

i कसरावद पीपलगांव 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।

15. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा ( जिला अलीराजपुर)

i अंबाजा 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडवानी कुक्षी 132 के. व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।

16. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चौबाराधीरा ( जिला देवास)

i सोनकच्छ चौबाराधीरा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।

17. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर ।।। ( जिला धार )

i पीथमुपर 220- पीथमपुर सेक्टर-।।। 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाइन।

18. प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य (बुरहानपुर)

i बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

3507

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

No. F - 3-02-2020-13

Bhopal , the 29th July 2024

Whereas the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package - I Limited, with Registered Address at 2nd Floor , Niryat Bhawan , Rao Tularam Marg, Vasant Vihar, Opposite Army Hospital & Referral , New Delhi - 110057 intends to develop Intra - state transmission system , in different areas of Madhya Pradesh regarding construction of 400/220/132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) process .

2/ And whereas Government of Madhya Pradesh , Energy Department vide Order no . F -3 /02/ 2020/13 dated 13.01.2023 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the Applicant , M/ s MP Power Transmission Package - I Limited for laying/ construction of 400/220/132 KV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure . The above proposed Transmission lines shall pass through the area in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen , Narmadapuram , Khargone , Harda , Sehore, Ashoknagar , Guna , Bhopal , Betul , Rajgarh , Agar Malwa, Ujjain, Ratlam , Alirajpur , Dewas , Dhar , Burhanpur and line routes shall pass through over / around/ between villages / towns/ cities in the area .

3/ And whereas the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package- I Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying/ construction of transmission lines under tariff based competitive bidding process , as per Annexure .

3508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1

And whereas, the Applicant , M/ s MP Power Transmission Package - I Limited has complied with the procedure for obtaining the authorisation under Section 164 of Electricity Act, 2003 for construction of 400/220/132 KV transmission lines as per Annexure .

4/ Now, therefore , after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package - I Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of overhead transmission lines as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions : -

(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure , only for the purpose specified as above and this is not a general authorization .

(ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order .

( iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) .

( iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions ofpermission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. F- 3 / 02/ 2020/ 13 , dated 13.01.2023 & corrigendum vide Order No. F- 3/ 02/ 2020/ 12, dated 20.09.2023 .

(v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/ codes issued by appropriate commission regarding transmission , operation & maintenance , open access etc.

(vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and 3509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.

(vii ) The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .

(viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority / s .

(ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ s .

(x) In case the lines are proposed to pass over forest lands , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area . However , ' No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required in case of non - involvement of forest land with laying of the line.

(xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

(xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before the proposed line is energized / charged .

(xiii) On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector, before charging the lines , at its own cost .

(xiv) If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority/ s .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3510

(xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company .

(xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central / State Govt . prevailing and as amended from time to time.

(xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt . from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.

(xviii ) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above - mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .

(xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one-month notice .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. K. GAUR, Officer on Special Duty.

3511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

Annexure

Development of Intra - State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding : PACKAGE - 1

Transmission Elements

S.No.
  1     400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District - Raisen)
   i    LILO of both circuits of Itarsi ( PGCIL ) - Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS
        400 KV S / s
  ii    LILO of Hoshangabad - Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
  iii   LILO of Mandideep - Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
  iv    LILO ofMandideep 132 - Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
   V    LILO of Mandideep 220 - MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV
        S/s
   2    220/132/33 KV substation Bisonikala (District -Hoshangabad)
   i    LILO of Itarsi - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S / s
   ii   LILO of Satpura - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S / s
  iii   LILO of Seonimalwa - Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S / s
   3     220/132/33 KV Substation at Khargone (District- Khargone )
   i     LILO of both circuits of Chhegaon - Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S / s
   ii    LILO of Khargone - Julwaniya (Talakpura ) 132 KV line at Khargone 220 KV S / s
   iii   LILO of Bhikangaon - Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S /s
   4     132/33 KV substation at Sodalpur (District- Harda)
    i    Bisonikala - Sodalpur132KV DCSS line .
   ii    Sodalpur - Sultanpur 132 KV DCSS line .
   5     132/33 KV substation at Jawarjod (District - Sehore)
    i    LILO of Ashta - Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S/ s
    6    132/33 KV substation at Pathari (District- Raisen)
    i    Gairatganj   Pathari 132 KV DCDS line
    7    132/ 33KV substation at Badi ( District - Raisen )
    i    Bareli - Badi132KV DCSS line
    ii    Badi - Shahganj 132KV DCSS line
    8     132/33KV substation at Semrahat ( District -Guna)
    i     Ashoknagar - Semrahat 132 KV DCSS line
    ii    Semrahat Aron 132KV DCSS line

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3512

[ भाग 1

Transmission Elements

S.No.

9 132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal ( District- Bhopal )

i Mugaliya Chhap - HOD Bhopal 132KV DCDS line

10 220/ 33KV substation at Shahpur ( District - Betul )

i LILO of Satpura TPS - Itarsi 220 KV line at Shahpur 220 / 33KVS /s

11 132/33 KV substation at Chhapiheda (District - Rajgarh )

i Khujner - Chhapiheda 132KV DCSS line

ii Chhapiheda - Nalkheda 132KV DCSS line

12 132/33 KV substation Bhatpachlana ( District - Ujjain)

i

LILO of Badnagar - Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV S/ s

13 132/ 33KV substation at Dhodhar (District- Ratlam)

i LILO of Jaora - Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S / s

14 132/ 33KV substation at Pipalgaon ( District - Khargone )

i Kasrawad -- Pipalgaon 132KV DCDS line

15 132/33KV substation at Ambaja (District - Alirajpur)

i LILO of Barwani - Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S / s

16 132/33KV substation at Choubara Dheera (District- Dewas )

i Sonkatch - Choubara Dheera 132KV DCSS line

17 132/33KV GIS substation at Pithampur Sector - III (District -Dhar)

i Pithampur220 - Pithampur Sector- III 132KV DCDS line

18 System Strengthening Works ( Burhanpur)

i Bahadurpur - Badgaon 132KV DCSS line 3513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्रमांक /1394 / आर-2134594/2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 '(क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 16′55.822" से N 22° 17′12.849" उत्तर अक्षांश तथा E 78 °42′35.643 " से E 78 °42′57.574" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील:- किरनापुर

जिला :- बालाघाट

वन परिक्षेत्र:- हट्टा

वनमण्डल:- दक्षिण बालाघाट

वनखण्ड की सीमायें

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्र.

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

6

5

4

3

2

1

उत्तर

33.453

3/1/2

1

कुआंगोदी

कुआंगोदी 'अ'

शासकीय भूमि पहाड़ सरकार

7 आरक्षित वनखण्ड कुंआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमाक 47/7 से मुनारा क्रमांक 5 तक की वनसीमा ।

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड कुंआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा. क्रमांक 5 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक और मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 के प्राकृतिक नाला सीमा तक ।

दक्षिण आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 की उत्तर वन सीमा लाइन प्राकृतिक नाला सीमा ।

पश्चिम आरक्षित वनखण्ड नीला के कक्ष क्रमांक 183 की पूर्वी वन सीमा लाईन पर प्राकृतिक नाला से मुनारा क्रमांक 51 तक और मुनारा क्रमांक 51 से 48 तक एवं मुनारा क्रमांक 48 से आरक्षित वनखण्ड कुआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमांक 47/7 तक की वनसीमा ।

कुल योग 33.453

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3514

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 624 / आर-1360585 / 2023 / 10-3 दिनांक 21.03.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग / संस्थान महाप्रबंधक , म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 , 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना (05 सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव (1 ) दुल्हापुर, हल्बीटोला, सतीटोला से पौसेरा तक , प्रकरण क्रमांक FP / MP / Road/407719/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.419 हे0 (2) लोढामा से टाटीधर, व्हाया मुण्डीदादर, मडियापार, घाघराटोला तक, प्रकरण क्रमांक FP /MP/Road/410133 /2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 12.150 हे0 (3 ) सुपखार- पटवा- छतरपुर तक , प्रकरण क्रमांक FP / MP/ Road / 156158/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 9.408 हे0 (4) बंधनखेरो- देवगांव - सरईपतेरा-अकलपुर - जैरासी तक, प्रकरण क्रमांक (old) FP/MP/ Road / 156152/ 2022 , (New) FP/MP/ Road /459912/2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.872 हे0 (5) मालूमझोला से हतबन व्हाया बंधनखेरो तक, प्रकरण क्रमांक (old ) FP/ MP/ Road / 156134/ 2022 , (New) FP / MP / Road / 458979 / 2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 2.604 हे 0 ) में प्रभावित 33.453 हे० वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.453 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.453 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./0002 / अ-59 वर्ष 23-24 दिनांक 23.05.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार किरनापुर, जिला बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

3515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024

क्र. 1394- आर - 2134594-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1394- आर- 2134594-2024- दस 3 , दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 23rd July 2024

No./ /R-2134669/2024/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time. This forest blocks lies between N 21 °48'59.97 " to N 21 °49′22.88 " North Latitude and E 80 ° 24'43.86 " to E 80 ° 25'22.17 " EastLongitude.

SCHEDULE

District Balaghat

Forest Division - South Balaghat

Details of Land included

S.N.

Tahsil - Kirnapur Forest Range - Hatta

Forest Block Boundaries

Khasara No.

Name of Village

Present head of Land Name of Forest Black

4

3

Area (Hectare)

7

6

5

2

North

33.453

3/1/2

1

Kuagondi

A' Kuagondi

Government Land Pahad Sarkar

Forest boundary from Pillar No. 47/7 to 5 of compartment no. 182 of Kuagondi Reserve forest block.

East- From Pillar No. 5 of compartment no . 182 of Kuagondi reserved forest block to Pillar 1 of proposed forest block and artificial forest boundary from Pillar no . I to 5 and from Pillar no . 5 to natural Nala boundary of compartment no . 187 of Rajadera North reserved forest block.

South Northern forest boundary line of compartment no . 187 of reserved forest block Rajadera North natural Nala boundary .

west-

on From natural Nala eastern forest. boundary line of compartment no . 183 of Neela reserved forest block to Pillar no . 51 and from Pillar no . 51 to 48 andfrom Pillar no . 48 to Pillar no . 47/7 of compartment no. 182 of Kuagondi reserved forest block.

33.453

Total [ भाग 1 3516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Govt . of India's letter dated 19-02-2024 , and Madhya Pradesh Govt. order No./624/आर -1360585/2023/ 10-3 date 21-03-2024 in lieu of 33.453 hectare of affected forest land under the sanctioned project (05 Proposals for road construction works respectively ( 1 ) Dulhapur , Halbitola, Satitola to Pausera proposal No. FP /MP / Road/ 407719/ 2022 area 4.419. ha. (2) Lodama to Tatidhar Via Mundidadar , Madiyapar, Ghaghratola proposal No. FP /MP /Road/410133 /2022 area 12.150 ha . (3 ) Supkhar - Patwa- Chhatarpur proposal No. FP /MP/Road/ 156158 /2022 arca 9.408 ha. (4) Bandhankher- Devgaon - Saraipatera-Akalpur- Jairasi proposal No. ( Old ) FP / MP /Road/ 156152 /2022 , (New ) FP/ MP/Road/459912 / 2024 area 4.872 ha. (5 ) Malumjhola to Hatban Via Bandhankhero proposal No. ( Old ) FP/ MP /Road/ 156134/2022 , (New) FP / MP / Road/458979 / 2024 area 2.604 ha. ) of user agency- General Manager , M.P.R.R.D.A. , PIU - 1 , 2 Balaghat, Distt . Balaghat , the above mentioned Non Forest Land of 33.453 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No./0002/A-59 year 23-24 dated 23.05.2023 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Kirnapur , District Balaghat are as under.

There are no individuals Rights on the said land.

1. Individuals Rights: -

There are no Communities Rights on the said land.

2. Communities Rights :-

Therefore, the above land Indian Forest Act 1927 . is declared as protected forest under section 29 of

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

3517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 30 जुलाई 2024

क्र. 4490 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.

बं.नं. -601 उपरोक्त भूमि

(4) रकबा-70.000 पर आने वाली

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम- हिरदागढ़ प.ह.नं.- 33 रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3518

क्र. 4491 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

ग्राम-नंदौरा

(2) जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.

(4) रकबा-120.000 हेक्टेयर एवं

प.ह.नं.- 31

उपरोक्त भूमि

बं.नं. -25

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

दमुआ 1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 4492- भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-11.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम- भावईखुर्द प.ह.नं. - 34 बं.नं.-373, रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3520

क्र. 4493 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

रकबा-75.000

जुन्नारदेव ग्राम- खापासुरजू

(1) छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -32

उपरोक्त भूमि

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(2) (3) बं.नं. -08, दमुआ-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

3521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 4494- भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - सेमरकुही

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.

(3) (4) प.ह.नं. -32

रकबा-01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि

बं.नं. -42,

पर आने वाली

रा.नि.मं.-

परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

दमुआ-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3522

क्र. 4495 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2) जुन्नारदेव

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-15.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां .

(3) ग्राम- बिरजापुरा प.ह.नं. -32 बं.नं. -33, रा.नि.मं.- दमुआ-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 4496- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(1) छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - भावईकला

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -34

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण

पर आने वाली

किये जानें के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(3) (4) रकबा-75.000 हेक्टेयर एवं बं.नं. -36, उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3524

क्र. 4497 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(2)

(1)

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) (4) जुन्नारदेव ग्राम- करमोहनीबंधी रकबा-40.000 प.ह.नं. -30 हेक्टेयर एवं बं.नं. -02, उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- पर आने वाली दमुआ-1. परिसंपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

3525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 4499 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(2)

(1)

जुन्नारदेव

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.

छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(4) रकबा-19.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

ग्राम - करहैया प.ह.नं. -34 बं.नं. -45, रा.नि.मं.- दमुआ-1 .

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3526

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र० /५.१७/मू-अर्जन/ 24 दि० 10/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

2.8138 हे.

कोठी बड़ोर

सतना

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की कोठी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.1.4.4.4/ भू-अर्जन/24 दि० 10/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

0.5250 हे.

सतना रघुराजनगर जिरवार खुर्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3527

भू-अर्जन प्र०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र0.14957 भू-अर्जन/ 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना रघुराजनगर गड़राकोठार 2.0988 हे.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ०

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1496/ भू-अर्जन / 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4

सतना कोठी

1.8613 हे.

अवधेन्द्र सागर

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत अन्तर्गत टेल वितरिका की नैना माइनर एवं बैरगला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1497/ भू-अर्जन / 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना कोठी भौहार 5.6488 हे.

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर एवं सगमा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1.4.9.8/भू-अर्जन/24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना

रघुराजनगर

1.7038हे.

गड़ा पवाई

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/577/ भू-अर्जन / 24 दि० 16 107/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4 1

3

0.3030 हे.

सतना

पैकोरी

2 कोठी

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के

भूमि का

कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/578/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना

4.8588हे.

पोंडी

कोठी

6

5

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर की खाम्हा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3530

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/579/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

2

3

1.5888हे.

बैरागला

सतना कोठी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की बैरागला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र० /८४८/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

1

2

3

4

3.1975हे.

कोठी

खाम्हा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/58//भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

5

1

3

4

6

सतना कोठी घडेरूवा 1.0063 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की घडेरूवा माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82 / 24-25 पत्र क्र०./582/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

5

6

1

2

3

1.0224 हे.

कोठी पैकोरा

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1 3532

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1.587 भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

4

6

1

2

5

3

सतना

3.4813 हे.

कोठी लोखरिहा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ एवं लोखरिहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.1884/ भू-अर्जन / 24 दि ० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

1

2

6

3

5

सतना

0.5950 हे.

रघुराजनगर

कला टिकुरी

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र0.1585भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

4

5

1

1.2038 हे.

रघुराजनगर बरहा

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मसनहा माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.1586/भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6

1

2

3

4

1.1138 हे.

सतना रघुराजनगर मझिगवां

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3534

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र0.1587/भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

1

2

4

सतना

2.1200 हे.

रघुराजनगर जिरवार कला

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82 / 24-25 पत्र क्र०../588/भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

4

3

1

2

10.8520 हे.

सतना

भुमकहर

रघुराजनगर

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुमकहर माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.१९४१/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

4

3

0.3350हे.

सतना

बेनीपुर

रघुराजनगर

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की जैतवारा उप वितरिका अंतर्गत मझगवां सुर्फी माइनर की देवरी सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र ०.1590/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना

0.9913 हे.

रघुराजनगर भरजुना कला

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भरजुना कला माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०1.5.91 /भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.1413 हे.

गरलगी

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढकी माइनर की गरलगी सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र0./592/भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

बौलिहा 1.4672हे.

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की बैलिहा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०./595/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई . संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

2

4

5

6

सतना

2.1350 हे .

रघुराजनगर हिनौता

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका की हिनौता माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०./594/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

3.7075 हे.

सतना

धौरहरा

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3538

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०./595/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 2

3

1

4

2.4688 हे.

रघुराजनगर

सतना

मझगवां धुरंधर

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर की जैतवारा उप वितरिका के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र० /९१८/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

4

3

3.1013 हे.

सतना रघुराजनगर रैगांव

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र०.1597/ भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

4

3

3.2525 हे.

रघुराजनगर डिलौरी

सतना

5

6

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की डिलौरी माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र .- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र०.1098/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

4 2

3.3913 हे.

रघुराजनगरं

3 उमरी

सतना

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की भरजुना कला माइनर तथा शिवपुरवा सब माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3540

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.१९११/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

2

3

1

3.2063 हे .

पनास

सतना नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बडखेरा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र० /८.८.८० / भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

3.8925 हे.

सतना नागौद करहिया कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्र.1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं करहिया कला माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/६०.//भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

5

6

0.6713 हे.

सतना

स्वाता

बिरसिंहपुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की किटहा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1602/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना

0.2488हे.

रघुराजनगर मटीमा 342

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की तुर्री वितरिका की गौरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3542

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1.6.0.5/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/05/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

3.8800 हे.

बड़खेरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्र.1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़खेरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०2663 /भू-अर्जन/24 दि० 23/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

6

1

2

5

0.4375हे.

रघुराजनगर निपनिया

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०1670 /भू-अर्जन/ 24 दि० 23/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

1.2425

झिरिया

नागौद

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सुजावल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 24 जुलाई 2024 क्रमांक 611 - भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 19.10.2022 को किया जा चुका है । किन्तु विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका । म०प्र० शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड.) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । (म०प्र० राजपत्र भाग-1 दिनांक 03. 10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन में रीवा - सीधी नई रेल लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3544

2. भूमि का वर्णन : -

क्र.

तहसील का नाम

ग्राम का नाम

धारा -19 की समयावधि में की गई वृध्दि धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक

धारा -19 का 01

वर्ष समयावधि जारी

होने का दिनांक

निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे०में)

3

2

1.

4 0.225 1. झलवार रामपुर नैकिन

7

6

5

18.10.2023

19.10.2022

19.10.2023 से एक वर्ष कीसमयावृध्दि की जाती है ।

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- ललितपुर - सिंगरौली नई रेल लाईन

4. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है ।

क्रमांक 607-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोसित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

(1) भूमि का वर्णन-

:- सीधी जिला

:- बहरी तहसील

:-

कुबरी ग्राम

-: अनुसूची:-

रकवा 0.0320 हे ०

निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नं०

अर्जित रकवा (हे०में)

3

2

1

0.0230

1

250/1

5

4

ललितपुर- सिगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु ।

रमाकांत पिता मोतीलाल ब्रा०

निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी

0.0090

2 314/1/3

विद्याकांत पिता मोतीलाल ब्रा०

निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी

0.0320

भूमि का

निजी योग-

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी-सिगरौली नई रेल लाइन हेतु

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्ट्रेट सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी सिहावल जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टीप- उपरोक्त अर्जित भमियो का रेल विभाग के अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पर सयुक्त निरिक्षण किया गया जो रेलवे एलायमेंन्ट अतर्गत ही है ।

3545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक 609- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक खसरा नम्बर

सीधी

रामपुर नैकिन

पटेहरा

पटेहरा

रकवा 1.684 हे०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकवा

हे० में

कुल रकवा हे० में

3

2

1

0.140

4/1/1

1

0.140 2

4/1/2

0.120

4/1/3

3

0.350 4

4/2/1

0.040

4/2/2

5

0.005

30/1/1/1

6

0.005 7

30/1/1/2

0.005

30/1/1/3

8

0.005

30/1/1/4

9

0.010

30/1/2

10

0.008

30/1/3

11

0.008

30/1/4

12

0.008

30/2

13

0.008 14

30/3/1

0.008

30/3/2

15

0.130

204

16

0.001

206/1/1/1/1

17

0.001

206/1/1/1/2

18

0.001

206/1/1/1/3

19

0.001

206/1/1/1/4

20

0.001 21

206/1/1/1/5

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

0.020

6 ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवेजबलपुर

0.050

0.055

0.120 3546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक खसरा नम्बर

[भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा

हे० में

 1            2
22        206/1/1/1/6
23        206/1/1/1/7
24        206/1/1/1/8
25        206/1/1/1/9
26       206/1/1/1/10
27       206/1/1/1/11
28       206/1/1/1/12
29       206/1/1/1/13
30       206/1/1/1/14
31       206/1/1/1/15
 32      206/1/1/1/16
33       206/1/1/1/17
34       206/1/1/1/18
35       206/1/1/1/19
36       206/1/1/1/20
37       206/1/1/1/21
38       206/1/1/1/22
39       206/1/1/1/23
40       206/1/1/1/24
41       206/1/1/1/25
42       206/1/1/1/26
43       206/1/1/1/27
44         206/1/1/2
45         206/1/1/3
46         206/1/2
47         206/1/3
48         206/1/4
49         206/1/5
50         206/1/6
51         206/1/7
52         206/1/8
53         206/1/9
54         206/1/10
55         206/1/11
56         206/1/12
57         206/1/13
58         206/1/14
59         206/1/15
60         206/1/16
61         206/1/17
62         206/1/18
63         206/1/19
64         206/1/20
65         206/1/21
66         206/1/22
67         206/1/23
68         206/1/24
69         206/1/25
70         206/1/26
71         206/1/27
72         206/1/28
73         206/1/29

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

  3            4                 5                     6
0.001                     उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
0.001
                         (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
0.001
0.001                      रेलवे जबलपुर
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

3547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे ० में

अर्जित रकवा

हे० में

  1            2
  74        206/1/30
  75        206/1/31
  76        206/1/32
  77        206/1/33
  78        206/1/34
  79        206/1/35
  80        206/1/36
  81        206/1/37
  82        206/1/38
 83         206/1/39
 84         206/1/40
 85         206/1/41
 86         206/1/42
 87         206/1/43
 88         206/1/44
 89         206/1/45
 90         206/1/46
 91        206/1/47
 92         206/1/48
 93        206/1/49
 94         206/1/50
 95         206/1/51
 96         206/1/52
 97        206/1/53
 98        206/1/54
 99         206/1/55
 100       206/1/56
 101       206/1/57
 102       206/1/58
103        206/1/59
104        206/1/60
105        206/1/61
106        206/1/62
107        206/1/63
108        206/1/64
109        206/1/65
110        206/1/66
111        206/1/67
112        206/1/68
113        206/1/69
114        206/1/70
115        206/1/71
116        206/1/72
117        206/1/73
118       206/2/1/1/1
119       206/2/1/1/2
120       206/2/1/1/3
121       206/2/1/1/4
122       206/2/1/1/5
123       206/2/1/1/6
124       206/2/1/1/7
125       206/2/1/1/8

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

   3            4                5                     6
 0.001                    उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
 0.001
                         (निर्माण पश्चिम मध्य  लाईन के निर्माण हेतु
 0.001
 0.001                      रेलवे जबलपुर
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
 0.001
0.001
 0.001
 0.001
 0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.007
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3548

क्रमांक

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                           कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                            हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                                             5                     6
               2              3            4
 1
126       206/2/1/1/9       0.001                     उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
 127      206/2/1/1/10       0.001                                        लाईन के निर्माण हेतु
                                                     (निर्माण पश्चिम मध्य
128        206/2/1/2        0.001
129        206/2/2/1        0.001                      रेलवे जबलपुर
130        206/2/2/2        0.001
131        206/2/2/3        0.001
132        206/2/2/4        0.001
133        206/2/2/5         0.001
134        206/2/2/6        0.001
135        206/2/2/7         0.001
136        206/2/2/8        0.001
137        206/2/2/9        0.001
138        206/2/2/10       0.001
139        206/2/2/11       0.001
140        206/2/2/12       0.001
141        206/2/2/13       0.001
142        206/2/2/14       0.001
143        206/2/2/15        0.001
144        206/2/2/16       0.001
145        206/2/2/17       0.001
146        206/2/2/18       0.001
147        206/2/2/19        0.001
148        206/2/2/20       0.001
149        206/2/2/21        0.001
150        206/2/2/22        0.001
151        206/2/2/23        0.001
152        206/2/2/24        0.001
153        206/2/2/25        0.001
154        206/2/2/26        0.001
155        206/2/2/27        0.001
156        206/2/2/28        0.001
157        206/2/2/29        0.001
158        206/2/2/30        0.001
159        206/2/2/31        0.001
160        206/2/2/32       0.001
161        206/2/2/33        0.001
162        206/2/2/34       0.001
163        206/2/2/35        0.001
164        206/2/2/36        0.001
165        206/2/2/37        0.001
166        206/2/2/38        0.001
167        206/2/2/39        0.001
168        206/2/2/40        0.001
169        206/2/2/41        0.001
170        206/2/2/42        0.001
171        206/2/2/43        0.001
172        206/2/2/44        0.001
173        206/2/2/45        0.001
174        206/2/2/46        0.001
175        206/2/2/47        0.001
176        206/2/2/48        0.001
177        206/2/2/49        0.001

3549 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                                                   धारा-12 के अंतर्गत
                          कुल रकवा
                           हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                                           5                     6
                             3            4
 1            2
178       206/2/2/50        0.001                   उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
179       206/2/2/51        0.001                  (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
180       206/2/2/52        0.001
          206/2/2/53        0.001                     रेलवे जबलपुर
181
182       206/2/2/54        0.001
183       206/2/2/55        0.001
184       206/2/2/56        0.001
          206/2/2/57        0.001
185
186       206/2/2/58        0.001
187       206/2/2/59        0.001
188       206/2/2/60        0.001
189       206/2/2/61        0.001
          206/2/2/62        0.001
190
191       206/2/2/63        0.001
 192      206/2/2/64        0.001
193        206/2/2/65       0.001
194        206/2/2/66       0.001
195        206/2/2/67       0.001
           206/2/2/68       0.001
 196
197        206/2/2/69       0.001
198        206/2/2/70       0.001
199        206/2/2/71       0.001
200        206/2/2/72       0.001
           206/2/3/1        0.002
201
202        206/2/3/2        0.001
203        206/2/3/3        0.001
204        206/2/3/4        0.001
205        206/2/3/5        0.001
206        206/2/3/6        0.001
           206/2/3/7        0.001
207
           206/2/3/8         0.001
208
           206/2/3/9         0.001
209
210        206/2/3/10        0.001
211        206/2/3/11        0.001
 212       206/2/3/12        0.001
213        206/2/3/13        0.001
214        206/2/3/14        0.001
           206/2/3/15        0.001
215
 216       206/2/3/16        0.001
217        206/2/3/17        0.001
 218       206/2/3/18        0.001
           206/2/3/19        0.001
 219
 220       206/2/3/20        0.001
 221       206/2/3/21        0.001
           206/2/3/22        0.001
 222
 223       206/2/3/23        0.001
           206/2/3/24        0.001
 224
 225       206/2/3/25        0.001
           206/2/3/26        0.001
 226
           206/2/3/27        0.001
 227
 228       206/2/3/28        0.001
           206/2/3/29        0.001
 229

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3550

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जितरकवा हे० में

                         कुल रकवा                 धारा-12 के अंतर्गत
                           हे० में                 प्राधिकृत अधिकारी
                                                          5                    6
                             3           4
 1            2
230       206/2/3/30       0.001                   उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
231       206/2/3/31       0.001                  (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
232        206/2/4         0.004
233        206/3/1         0.018                     रेलवे जबलपुर
234        206/3/2         0.009
235        206/3/3         0.001
236        206/3/4         0.001
237        206/3/5         0.001
238        206/3/6         0.001
239        206/3/7         0.001
240        206/3/8         0.001
241        206/3/9         0.001
242        206/3/10        0.001
243        206/3/11        0.001
244        206/3/12        0.001
245        206/3/13        0.001
246        206/3/14        0.001
247        206/3/15        0.001
248        206/3/16        0.001
249        206/3/17        0.001
250        206/3/18        0.001
251        206/3/19        0.001
252        206/3/20        0.001
253        206/3/21        0.001
254        206/3/22         0.001
255        206/3/23         0.001
256        206/3/24         0.001
257        206/3/25        0.001
258        206/3/26         0.001
259        206/3/27         0.001
260        206/3/28         0.001
261        206/3/29         0.001
262        206/3/30         0.001
263        206/3/31         0.001
264        206/3/32         0.001
265        206/3/33         0.001
266        206/3/34         0.001
267        206/3/35         0.001
268        206/3/36         0.001
269        206/3/37         0.001
270        206/3/38         0.001
271        206/3/39         0.001
272        206/3/40         0.001
273        206/3/41         0.001
274        206/3/42         0.001
275        206/3/43         0.001
276        206/3/44         0.001
277        206/3/45         0.001
278        206/3/46         0.001
279        206/3/47         0.001
280        206/3/48         0.001
281        206/3/49         0.001

3551 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                         कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                           हे० में                 प्राधिकृत अधिकारी
                                                          5                     6
              2              3           4
 1
282        206/3/50        0.001                    उपमुख्य अभियंता    ललितपुर सिंगरौली रेल
283        206/3/51        0.001                   (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
284        206/3/52        0.001
285        206/3/53        0.001                     रेलवे जबलपुर
286        206/3/54        0.001
287        206/3/55        0.001
288        206/3/56        0.001
289        206/3/57        0.001
290        206/3/58        0.001
291        206/3/59        0.001
292        206/3/60        0.001
293        206/3/61        0.001
294        206/3/62        0.001
295        206/3/63        0.001
296        206/3/64        0.001
297        206/3/65        0.001
298        206/3/66         0.001
299        206/3/67        0.001
300        206/3/68        0.001
301        206/3/69        0.001
302        206/3/70        0.001
303        206/3/71        0.001
304        206/3/72         0.001
305        206/3/73         0.001
306        206/3/74         0.001
307        206/3/75         0.001
308        206/3/76         0.001
309        206/3/77         0.001
310        206/3/78         0.001
311        206/3/79         0.001
312        206/3/80         0.001
313        206/3/81         0.001
314        206/3/82         0.001
315        206/3/83         0.001
316        206/3/84         0.001
317        206/3/85         0.001
318        206/3/86         0.001
319        206/3/87         0.001
320        206/3/88         0.001
321        206/3/89         0.001
322        206/3/90         0.001
323        206/3/91         0.001
324        206/3/92         0.001
325        206/3/93         0.001
326        206/3/94         0.001
327        206/3/95         0.001
328        206/3/96         0.001
329        206/3/97         0.001
330        206/3/98         0.001
331        206/3/99         0.001
332        206/3/100        0.001
333       206/4/1/1/1       0.005

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3552

क्रमांक

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकवा

हे० में

                           कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                             हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                            4                5                      6
 1             2               3
334        206/4/1/1/2       0.001                    उपमुख्य अभियंता      ललितपुर सिंगरौली रेल
335        206/4/1/1/3       0.001
                                                     (निर्माण पश्चिम मध्य  लाईन के निर्माण हेतु
336       206/4/1/1/4        0.001
337        206/4/1/1/5       0.001                      रेलवे जबलपुर
338        206/4/1/1/6       0.001
339       206/4/1/1/7        0.001
340        206/4/1/1/8       0.001
341       206/4/1/1/9        0.001
342       206/4/1/1/10       0.001
343       206/4/1/1/11       0.001
344       206/4/1/1/12       0.001
345       206/4/1/1/13       0.001
346       206/4/1/1/14       0.001
347       206/4/1/1/15       0.001
348       206/4/1/1/16       0.001
349       206/4/1/1/17       0.001
350       206/4/1/1/18       0.001
351       206/4/1/1/19       0.001
352       206/4/1/1/20       0.001
353       206/4/1/1/21       0.001
354       206/4/1/1/22       0.001
355       206/4/1/1/23       0.001
356        206/4/1/2         0.001
357        206/4/1/3         0.001
358         206/4/2          0.004
359         206/4/3          0.004
360         206/4/4          0.004
361      206/4/5/1/1/1/1     0.002
362      206/4/5/1/1/1/2     0.001
363      206/4/5/1/1/1/3     0.001
364      206/4/5/1/1/1/4     0.001
365      206/4/5/1/1/1/5     0.001
366      206/4/5/1/1/1/6     0.001
367      206/4/5/1/1/1/7     0.001
368      206/4/5/1/1/1/8     0.001
639      206/4/5/1/1/1/9     0.001
370     206/4/5/1/1/1/10     0.001
371     206/4/5/1/1/1/11     0.001
372     206/4/5/1/1/1/12     0.001
373     206/4/5/1/1/1/13     0.001
374     206/4/5/1/1/1/14     0.001
375     206/4/5/1/1/1/15     0.001
376      206/4/5/1/1/1/16.   0.001
377     206/4/5/1/1/1/17     0.001
378     206/4/5/1/1/1/18     0.001
379       206/4/5/1/1/2      0.001
380        206/4/5/2         0.001
381        206/4/5/3         0.001
382        206/4/5/4         0.001
383        206/4/5/5         0.001
384        206/4/5/6         0.001
385        206/4/5/7         0.001

3553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                                                    धारा-12 के अंतर्गत
                          कुल रकवा
                           हे० में                   प्राधिकृत अधिकारी
                                                                                  6
                              3           4                 5
 1            2
386        206/4/5/8        0.001                    उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
387        206/4/5/9        0.001                   (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
388       206/4/5/10        0.001
                            0.001                     रेलवे जबलपुर
389       206/4/5/11
390       206/4/5/12        0.001
391       206/4/6/1/1       0.001
392       206/4/6/1/2       0.001
393       206/4/6/1/3       0.001
          206/4/6/1/4       0.001
394
395       206/4/6/1/5       0.001
396       206/4/6/1/6       0.001
397       206/4/6/1/7       0.001
398       206/4/6/1/8       0.001
399       206/4/6/1/9       0.001
400       206/4/6/1/10      0.001
401       206/4/6/1/11      0.001
402       206/4/6/1/12      0.001
403       206/4/6/1/13      0.001
404       206/4/6/1/14      0.001
405       206/4/6/1/15      0.001
406       206/4/6/1/16      0.001
407       206/4/6/1/17      0.001
408       206/4/6/1/18      0.001
409       206/4/6/1/19      0.001
410       206/4/6/1/20      0.001
411       206/4/6/1/21      0.001
412       206/4/6/1/22      0.001
413       206/4/6/1/23       0.001
414       206/4/6/1/24       0.001
415       206/4/6/1/25      0.001
416       206/4/6/1/26       0.001
417        206/4/6/2         0.001
418        206/4/6/3         0.001
419         206/4/6/4        0.001
 420       206/4/6/5         0.001
421        206/4/6/6         0.001
 422        206/4/6/7        0.001
423         206/4/7/1        0.001
 424        206/4/7/2        0.001
 425       206/4/7/3         0.001
 426       206/4/7/4         0.001
 427       206/4/7/5         0.001
 428        206/4/7/6        0.001
 429        206/4/7/7        0.001
 430        206/4/7/8        0.001
 431       206/4/7/9         0.001
           206/4/7/10        0.001
 432
 433       206/4/7/11        0.001
 434       206/4/7/12        0.001
 435       206/4/7/13        0.001
 436       206/4/7/14        0.001
           206/4/7/15        0.001
 437

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3554

खसरा नम्बर क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                                                   धारा -12 के अंतर्गत
                          कुल रकवा
                           हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                                                                 6
                              3           4                5
  1           2
438       206/4/7/16        0.001                    उपमुख्य अभियंता    ललितपुर सिंगरौली रेल
439       206/4/7/17        0.001                  (निर्माण पश्चिम मध्य  लाईन के निर्माण हेतु
440       206/4/7/18        0.001
                            0.001                     रेलवे जबलपुर
441        206/4/7/19
442       206/4/7/20        0.001
443          760/1          0.068        0.115
444          760/2          0.031
445          760/3          0.031
446          760/4          0.031
447          760/5          0.031
448         760/6/1         0.027
449         760/6/2         0.004
450          760/7          0.031
451          760/8          0.031
452         760/9/1         0.004
453         760/9/2         0.001
454         760/9/3         0.001
455         760/9/4         0.002
456         760/4/5         0.001
457         760/9/6         0.004
458         760/9/7         0.002
              864           0.510        0.065
459
                            1.514        0.420
 460        883/1/1
 461        883/1/2         0.032
 462        883/1/3         0.032
            883/1/4         0.032
463
 464       883/1/5/1        0.020
 465       883/1/5/2        0.012
 466        883/1/6         0.032
 467        883/1/7         0.032
           883/1/8/1        0.006
 468
 469        883/1/8/2       0.001
470        883/1/8/3        0.001
 471        883/1/8/4       0.001
 472        883/1/8/5        0.001
 473        883/1/8/6       0.001
 474        883/1/8/7        0.001
 475        883/1/8/8        0.001
 476        883/1/8/9        0.001
 477       883/1/8/10        0.001
 478       883/1/8/11        0.001
           883/1/8/12        0.001
 479
 480       883/1/8/13        0.001
 481       883/1/8/14        0.001
 482       883/1/8/15        0.001
 483       883/1/8/16        0.001
 484       883/1/8/17        0.001
 485       883/1/8/18        0.001
 486       883/1/8/19        0.001
 487       883/1/8/20        0.001
 488       883/1/8/21        0.001
           883/1/8/22        0.001
 489

3555 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                          कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                            हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                           4                5                     6
 1             2              3
490       883/1/8/23        0.001                    उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
491       883/1/8/24        0.001                                         लाईन के निर्माण हेतु
                                                    (निर्माण पश्चिम मध्य
492        883/1/8/25       0.001
493        883/1/8/26       0.001                      रेलवे जबलपुर
494        883/1/8/27       0.001
495        883/1/9/1        0.028
496        883/1/9/2        0.006
497        883/1/9/3        0.006
498        883/2/1/1        0.005
499        883/2/1/2        0.005
500        883/2/1/3        0.005
501         883/2/2         0.006
502         883/2/3         0.006
503         883/2/4         0.005
504      883/3/1/1/1/1      0.002
505       883/3/1/1/1/2     0.001
506       883/3/1/1/1/3     0.001
507       883/3/1/1/1/4     0.001
508        883/3/1/2        0.005
509        883/3/1/3        0.005
510        883/3/1/4        0.005
511        883/3/1/5        0.005
512        883/3/1/6        0.005
513        883/3/1/7        0.005
514        883/3/1/8        0.005
515        883/3/1/9        0.005
516        883/3/1/10       0.002
517       883/3/1/11/1      0.004
518       883/3/1/11/2      0.001
519        883/3/1/12       0.001
520        883/3/1/13       0.001
521        883/3/1/14       0.001
522        883/3/1/15       0.001
523        883/3/1/16       0.001
524       883/3/2/1/1       0.001
525        883/3/2/1/2      0.001
526       883/3/2/1/3       0.001
527        883/2/2/1/4      0.001
528        883/3/2/2        0.001
529        883/3/3/1        0.004
530        883/3/3/2        0.001
531         883/3/4         0.005
532         883/3/5         0.005
533         883/3/6         0.005
534       883/3/7/1/1        0.002
535       883/3/7/1/2        0.001
536        883/3/7/2        0.001
537        883/3/7/3        0.001
538         883/3/8         0.005
539         883/3/9         0.003
540         883/3/10        0.005
541         910/1/1         0.060        0.004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3556

क्रमांक खसरा नम्बर

[ भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा

हे० में

  1            2
 542         910/1/2
 543        910/1/3
 544         910/2
 545         914/1
 546        914/2/1/1
 547        914/2/1/2
 548       914/2/1/3
 549       914/2/1/4
 550       914/2/1/5
 551        914/2/2/1
 552       914/2/2/2
 553       914/2/2/3
 554       914/2/2/4
 555       914/2/2/5
 556       915/1/1/1
 557        915/1/1/2
 558       915/1/1/3
 559       915/1/1/4
 560       915/1/1/5
 561        915/1/1/6
 562       915/1/1/7
 563       915/1/1/8
 564       915/1/1/9
 565       915/1/1/10
 566       915/1/1/11
 567       915/1/1/12
 568       915/1/2/1
569        915/1/2/2
 570       915/1/2/3
 571       915/1/2/4
 572       915/1/2/5
 573       915/1/2/6
574        915/1/2/7
 575       915/1/2/8
576        915/1/2/9
577        915/1/2/10
578        915/1/2/11
579        915/1/2/12
580        915/1/2/13
581        915/1/2/14
582        915/1/2/15
583        915/1/2/16
584         915/2/1
585         915/2/2
586         915/2/3
587         915/2/4
588         915/2/5
589         915/2/6
590         915/2/7
591         915/2/8
592         915/2/9
593        915/2/10

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

   3           4               5                     6
 0.070                   उपमुख्य अभियंता    ललितपुर सिंगरौली रेल
 0.060
                        (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
 0.190
 0.060       0.110         रेलवे जबलपुर
0.004
 0.004
 0.004
 0.004
0.004
 0.014
0.004
 0.004
 0.004
0.004
 0.074       0.190
0.002
 0.002
 0.002
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.002
0.036
0.020
 0.002
0.002
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.002
0.002
0.028
0.004
0.004
0.002
0.010
0.010
0.004
0.004
0.002
0.004

3557 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                         कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                           हे० में                 प्राधिकृत अधिकारी
                                         4                5                    6
  1           2              3
594        915/2/11        0.004                    उपमुख्य अभियंता    ललितपुर सिंगरौली रेल
595        915/2/12        0.004                                       लाईन के निर्माण हेतु
                                                  (निर्माण पश्चिम मध्य
 596       915/2/13        0.004
597        915/2/14        0.004                     रेलवेजबलपुर
598        915/2/15        0.004
599        915/2/16        0.004
600        915/2/17        0.004
601        915/2/18        0.004
602        915/2/19        0.004
603        915/2/20        0.004
604        915/2/21        0.004
605        915/2/22        0.004
606        915/2/23        0.004
607        915/2/24        0.004
608        915/2/25        0.004
 69        915/2/26        0.004
610        915/2/27        0.004
611        915/2/28        0.004
612        915/2/29        0.004
613        915/2/30        0.004
614        915/2/31        0.004
615        915/2/32        0.002
616        915/2/33        0.002
617        915/2/34        0.002
618        915/2/35        0.004
619        915/2/36        0.004
620        915/2/37        0.004
621        915/2/38        0.002
622        915/2/39        0.002
623        915/2/40        0.002
624        915/2/41        0.002
625        915/2/42        0.002
626        915/2/43        0.002
627        915/2/44        0.002
628        915/2/45        0.002
629        915/2/46        0.002
630        915/2/47        0.002
631        915/2/48        0.004
632        915/2/49        0.004
633        915/2/50        0.004
634        915/2/51        0.004
635       1489/1/1/1       0.006        0.095
636       1489/1/1/2       0.001
637       1489/1/1/3       0.001
638       1489/1/1/4       0.001
639       1489/1/1/5       0.001
640       1489/1/2/1       0.007
641       1489/1/2/2       0.001
642       1489/1/2/3       0.001
643       1489/1/2/4       0.001
644       1489/1/3/1       0.005
645       1489/1/3/2       0.001

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3558

खसरा नम्बर क्रमांक

अर्जित रकवा

हे० में

                          कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत   सार्वजनिक प्रयोजन का
                            हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी           वर्णन
  1            2              3            4                5                     6
646        1489/1/3/3       0.003                    उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
647        1489/1/3/4       0.001
                            0.005                   (निर्माण पश्चिम मध्य  लाईन के निर्माण हेतु
648         1489/1/4
649         1489/1/5        0.005                      रेलवे जबलपुर
650       1489/1/6/1/1      0.005
651        1489/1/6/2       0.001
652        1489/1/6/3       0.001
653        1489/1/6/4       0.001
654        1489/1/6/5       0.001
655        1489/1/6/6       0.001
656         1489/2          0.130
657          872/2          0.300        0.200
658         879/1/1         0.445        0.006
659         879/1/2         0.445
660        879/1/3/1        0.223
661        879/1/3/2        0.223
662          879/2          0.445
663           882           0.030        0.008
664           926           0.100        0.002
665          9/1/1          0.001        0.020
666          9/1/2          0.001
667          9/1/3          0.001
668          9/1/4          0.001
669          9/1/5          0.001
670          9/1/6          0.001
671          9/1/7          0.001
672          9/1/8          0.001
673          9/1/9          0.001
674         9/1/10          0.001
675         9/1/11          0.001
676         9/1/12          0.001
677         9/1/13          0.001
678         9/1/14          0.001
679         9/1/15          0.001
680         9/1/16          0.001
681         9/1/17          0.001
682         9/1/18          0.001
683         9/1/19          0.001
684         9/1/20          0.001
685         9/1/21          0.001
686         9/1/22          0.001
687         9/1/23          0.001
688         9/1/24          0.001
689         9/1/25          0.001
690         9/1/26          0.001
691         9/1/27          0.001
692         9/1/28          0.001
693         9/1/29          0.001
694         9/1/30          0.001
695         9/1/31          0.001
696         9/1/32          0.001
697         9/1/33         0.001

3559 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में

                         कुल रकवा                  धारा-12 के अंतर्गत
                           हे० में                  प्राधिकृत अधिकारी
                                                           5                    6
              2              3            4
 1
698         9/1/34         0.001                    उपमुख्य अभियंता    ललितपुर सिंगरौली रेल
699         9/1/35         0.001                                        लाईन के निर्माण हेतु
                                                   (निर्माण पश्चिम मध्य
700         9/1/36         0.001
701         9/1/37          0.001                     रेलवे जबलपुर
702         9/1/38         0.001
703         9/1/39          0.001
704         9/1/40          0.001
705         9/1/41          0.001
706         9/1/42          0.001
707         9/1/43          0.001
708         9/1/44          0.001
709         9/1/45          0.001
710         9/1/46          0.001
711         9/1/47          0.001
712         9/1/48          0.001
 713        9/1/49          0.001
714          9/1/50         0.001
 715        9/1/51          0.001
 716         9/1/52         0.001
 717        9/1/53          0.001
 718        9/1/54          0.001
 719         9/1/55         0.001
 720         9/1/56         0.001
 721         9/1/57         0.001
 722         9/1/58         0.001
 723         9/1/59         0.001
 724         9/1/60         0.001
 725         9/1/61         0.001
 726         9/1/62         0.001
 727         9/1/63         0.001
 728         9/1/64         0.001
 729         9/1/65         0.001
 730         9/1/66         0.001
 731         9/1/67         0.001
 732         9/1/68          0.001
 733         9/1/69         0.001
 734         9/1/70          0.001
 735         9/1/71          0.001
 736         9/1/72          0.001
 737         9/1/73          0.001
 738         9/1/74          0.001
 739         9/1/75          0.001
 740         9/1/76          0.001
 741         9/1/77          0.001
 742         9/1/78          0.001
 743         9/1/79          0.001
 744         9/1/80          0.001
  745        9/1/81          0.001
  746        9/1/82          0.001
  747        9/1/83          0.001
  748        9/1/84          0.001
  749        9/1/85          0.001

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3560

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा

हे० में

 1            2
750         9/1/86
751        9/1/87
752         9/1/88
753         9/1/89
754         9/1/90
755         9/1/91
756         9/1/92
757         9/1/93
758         9/1/94
759         9/1/95
760         9/1/96
761         9/1/97
762         9/1/98
763         9/1/99
764        9/1/100
765        9/1/101
766        9/1/102
767        9/1/103
768        9/1/104
769        9/1/105
770        9/1/106
771        9/1/107
772        9/1/108
773        9/1/109
774        9/1/110
775
776        9/1/112
777        9/1/113
778        9/1/114
779        9/1/115
780        9/1/116
781        9/1/117
782        9/1/118
783        9/1/119
784        9/1/120
785        9/1/121
786        9/1/122
787        9/1/123
788        9/1/124
789        9/1/125
790        9/1/126
791        9/1/127
792        9/1/128
793        9/1/129
794        9/1/130
795        9/1/131
796        9/1/132
797        9/1/133
798        9/1/134
799        9/1/135
800        9/1/136
801        9/1/137

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

  3            4                5                      6
0.001                     उपमुख्य अभियंता     ललितपुर सिंगरौली रेल
0.001
                        (निर्माण पश्चिम मध्य  लाईन के निर्माण हेतु
0.001
0.001                      रेलवे जबलपुर
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.00-1
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

3561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकवा

हे० में

कुल रकवा हे ० में

3

2

1

9/1/138

0.001 802

0.001

9/1/139

803

0.001

9/1/140

804

0.001

9/1/141

805

0.001 806

9/1/142

0.190

9/2

807

0.080

38/1

808

0.080

38/2

809

0.014

740/1/1

810

0.004

740/1/2

811

0.060

755

812

0.083

759/1

813

0.040

867

814

8.240

कुल रकवा

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

6 ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.070

0.018

0.049

0.060

0.007

1.684

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3562

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024

प्र. क्र. 02- अ- 82-21-22- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- ग्वालियर

(ख) तहसील- घाटीगांव

(ग) ग्राम- डंगौरा

(घ) क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर

अर्जित रकबा

(हे. में)

कुल रकबा (हे. में)

सर्वे रकबा ( हे. में)

(3) 0.260

(2) 2.017

(1) . 104/3

योग 2.017 0.260

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- करहिया के आरौन व्हाया गौलार घाटी मार्ग हेतु भूमि काअर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2024

प्र. क्र. 3 - अ- 82-2023-24- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः , भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग ) ग्राम- मोहम्मदपुर

(घ) क्षेत्रफल-0.2606 हेक्टेयर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

सर्वे नम्बर (1)

0.2606

किता 5

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई टी. एम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडॉर / फ्लाईओवर के एकरेखण हेतु ग्राम मोहम्मदपुर के भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रुचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्र.- 1576 - भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर / ग्राम - नौखडखुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 5.0650 हे०

क०

खसरा नं.

(1)

(2)

1

2/5

2

3/3/1

3

3/3/2

4

25/1/2

5

25/1/3 6

25/1/5 7

24/2 8

23/2/1

9

23/2/2

10

23/3 11

23/4

12

22/1

13

22/2/1

14

15

22/4/1

16

26/1/2/3/1

17

26/1/2/3/2

18

31/1

19

31/2 20

33/1

21

33/2

कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे . में

(3)

0.0020

0.1020

0.1950

0.1730

0.2840

0.1280

0.1800

0.1900

0.1900

0.3850

0.3040

0.3400

0.2180

0.2680

0.2360

0.2710

0.2710

0.2230

0.1250

0.6780

0.3020

5.0650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसकें लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3564

क्र.- 1653- भू-अर्जन/2024

सतना, दिनांक 23 जुलाई 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कृष्णगढ़ तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 15.3764 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - कृष्णगढ़

(घ) क्षेत्रफल- 10.9830 हे०
      क०            खसरा नं.                अर्जित रकवा हे.में
       (1)             (2)                        (3)
       1               198                      0.0190
       2              483/2                     0.0020
        3              478                      0.0630
       4              479/1                     0.1800
        5             479/2                      0.0630
       6              503/1/1                   0.0970
       7              503/1/2                    0.0970
       8              502/3                      0.0970
       9              501/1/1                    0.0340
       10             501/1/2                    0.0340
       11             501/3                      0.0930
       12             501/4                      0.0340
       13             500/2                      0.0590
       14             500/4                     0.0490
       15             500/5/1                    0.0420
       16             500/5/2                    0.0420
       17             499/2                      0.1000

3565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

499/3 18

499/4 19

498/6 20

498/7 21

624/1/1 22

624/1/2 23

624/1/3 24

622/1 25

622/2/1 26

27

620/2 28

621/1 29

621/2 30

619/1 31

619/2 32

715 33

716/1 34

1470/1/1 35

1470/1/2 36

1470/1/3 37

1470/2/1 38

1471 39

1472/1 40

1429 41

1430 42

1412/1/1 43

1412/1/2 44

1412/2 45

1405/1 46

1405/2 47

1404 48

1403/1 49

1403/2/1/1 50

1403/2/1/2 51

1403/2/2 52

0.1260

0.0060

0.0020

0.0070

0.0690

0.0830

0.0900

0.0300

0.0620

0.0650

0.0240

0.0040

0.0040

0.0190

0.0420

0.0490

0.1320

0.0330

0.0150

0.0330

0.0200

0.0600

0.0040

0.0160

0.0300

0.1000

0.1000

0.0700

0.0410

0.0400

0.0550

0.1400

0.0200

0.0300

0.1200 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3566

53            1395/1                   0.0160
54            1395/2                   0.0990
              1400/2                   0.0650
55
              1397/2                   0.1380
56
57            1402/1                   0.0010
              1402/2                   0.0010
58
59             1396                    0.1500
60             926                     0.2130
              1414/1                   0.2420
61
62             1178                    0.0380
63             973                     0.3000
64             927                     0.2330
65              969                    0.0920
66            1179/1                   0.0180
67            1179/2                    0.0180
               1180                     0.0980
68
              1171/3/1                  0.0980
69
               1184                     0.2910
70
 71            1186                     0.0150
72             1185                     0.1200
 73            1188                     0.0610
 74            1242                     0.0510
75             1241/1                   0.0340
76              197                     0.1950
             1415/1/2/1                 0.0010
77
             1415/1/2/2                 0.0020
 78
 79          1415/1/2/3                 0.0120
80             1415/2                   0.0290
 81           1427/1/2                  0.1000
82             1427/2                   0.1000
 83            1428/1                   0.0050
 84            1432/1                   0.0450
 85            1432/2                   0.0650
 86            1433/2                   0.0040
 87            1433/3                   0.0610

3567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

               1448                     0.0340
88
              1449/1/1                  0.0240
89
              1449/1/2                  0.0240
90
              1449/1/3                  0.0240
91
92            1449/2/1                  0.0240
              1449/2/2                  0.0240
93
              1449/2/3                  0.0240
94
              1450/1/1                  0.0820
 95
96            1450/1/2                  0.0620
              1450/2/1                  0.0420
97
              1450/2/2                  0.0020
98
 99            1450/3                   0.0720
              1431/1/1                  0.0960
100
              1431/1/2                  0.0300
101
102            1431/2                   0.0520
103            476/1                    0.1690
               476/2                    0.0730
104
                611                     0.0440
105
106            616/2                    0.0320
                618                      0.1740
107
108            718/1                     0.3520
               721/1                     0.0080
109
110             721/2                    0.0400
111            721/3                     0.5700
112             722/1                    0.0680
113            723/1                     0.1700
114             723/2                    0.0820
115            724/1                     0.0080
116             724/2                    0.0190
117              725                     0.0090
118             726                      0.1640
119             790/1                    0.0860
120             790/2                    0.0630
121             792/2                    0.0590
122             777/1                    0.0040

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3568

 123            777/2                    0.0670
 124            777/3                    0.1090
 125            774/3                    0.0120
 126            774/1                    0.0830
 127            774/2                    0.1100
 128            775/1                    0.1980
 129            775/2                    0.1790
 130            801/1                    0.1040
 131            801/2                    0.1030
 132          801/1611                   0.0680
 133            802/2                    0.2070
 134            803/1                    0.0030
 135            929                      0.1400
136             932                      0.0020
137             934/1                    0.0680
 138            967                      0.0980
139             1115                     0.0150
140             1177                     0.0670
141            1190/1                    0.0390
142            928/1
143            928/2/1                   0.0160
144            928/2/2
145            1195/1                    0.0660
146            1195/2                    0.0660
147            1243/1                    0.0150
148            1243/2                    0.0170
149           1245/2/2                   0.0810
150             1256                     0.0820
151            933/2                     0.0830
152             202                      0.1360
153           203/1/1
154           203/1/2                   0.0580
155            203/2
156            772/2                    0.0240
      कुल अर्जित रकबा हे. में           10.9830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-1654- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम इटमा

(घ) क्षेत्रफल- 4.3280हे0
  क०            खसरा नं.             अर्जित रकवा
  1                14                  0.2170
  2               15/3                 0.0190
  3               16/2                 0.0460
  4               16/3                 0.0730
  5               16/4                 0.0460
  6               16/5                 0.0460
  7               16/6                 0.0460
  8               20/1                 0.0725
  9               20/2                 0.0725
  10              28/1                 0.2860
  11              28/2                 0.1180
  12              41                   0.1860
  13              63/2                 0.0810
  14               57                  0.0010
  15               62                  0.0020
  16               58                  0.0160
 17               59                   0.0700
 18                55                  0.0570
 19                54                 0.1150
 20                53                 0.0640
 21               108                 0.0350
 22               107                 0.0250
 23               109                 0.1660
 24               130                 0.0480
 25               129                 0.0020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3570

26               128                 0.0840
27               125                 0.0760
28              126/2                0.1090
29              119/2                0.1280
30              150/2                0.0200
31              150/3                0.0260
32              150/6                0.1400
33              150/7                0.1300
34               151                 0.1440
35              148/1                0.0760
36            162/328/1              0.1940
37            156/327/1              0.0850
38            156/327/2              0.0870
39             162/325               0.1580
40               159                 0.2440
41              160/1                0.1570
42              160/2                0.1310
43              189/1                0.0330
44               170                 0.2340
45              168                  0.1620
       कुल योग                       4.3280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर जिला मैहर म ०प्र ० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (24 से 33कि० मी) के अतंर्गत खरवाही वितरिका की रामपुर माइनर एवं बढ़ौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.- 1655-भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - महुड़र

(घ) क्षेत्रफल- 2.0240हे ०

खसरा नं.

क्र.

233/1 1

196 2

194 3

195 4

181 5

179 6

178/2 7

174 8

175 9

172/1 10

158 11

155 12

142 13

154 14

146/2 15

127/1 16

127/2/1 17

127/2/2 18

127/2/3 19

128 20

84 21

अर्जित रकवा

0.0450

0.0280

0.0940

0.0420

0.0470

0.0490

0.0440

0.0730

0.0150

0.0330

0.0390

0.0100

0.0050

0.0020

0.0540

0.0890

0.0640

0.0670 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3572

83 22

82/1 23

86/1 24

87/1 25

87/2 26

87/3/1 27

87/3/2 28

88/1 29

95 30

94/1 31

94/2 32

96/16 33

97 34

55 35

54 36

53/1 37

53/2 38

52/2 39

48/1 40

48/2 41

51/1 42

51/2 43

49 44

50 45

45 46

44/2 47

647 48

648 49

649 50

652 51

651 52

कुल योग 0.0480

0.0180

0.0310

0.0220

0.0730

0.1110

0.0600

0.0210

0.0450

0.0250

0.0390

0.0570

0.0100

0.0260

0.0140

0.0600

0.0350

0.0180

0.0380

0.0030

0.0790

0.0060

0.1660

0.0450

0.0450

0.0880

0.0410

2.0240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ ० मु० मैहर जिला मैहर म० प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि०मी०) के अतंर्गत महुड़र माइनर नहर निर्माण हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. - 1656- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम -त्योंधरा नं. - 2

(घ) क्षेत्रफल- 2.6230 हे0
      क्र.          खसरा नं.             अर्जित रकवा हे. में
      (1)              (2)                    (3)
      1              744/6                   0.0190
      2              734/6                   0.1490
      3              734/7                   0.0130
      4              722/1/2                 0.1300
      5              722/2                   0.0080
      6               724                    0.1250
      7             690/2/1                  0.2320
      8               648                    0.0840
      9 .            649/1                   0.0800
      10             649/2                   0.0070
     11               657                   0.0740
     12               655                    0.0010
     13               656                    0.0280
     14               621                    0.0900
     15              623/2                   0.0780
     16               618                   0.0350
     17               617                    0.1010
     18               616                   0.2480
     19              414/1                   0.0050
     20              414/2                  0.0060
     21               477                    0.0620
     22               474                   0.0860
     23             557/1/2                 0.0090
     24              557/2                  0.0020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3574

25              554/1                 0.0690
26              554/2                  0.0040
27              553/1                  0.0610
28              553/2                  0.0610
29              572/2                  0.0160
30               552                   0.0600
31              549/1                  0.0300
32              551                    0.0020
33              550/1                  0.0120
34              550/2                  0.0050
35               530                   0.2630
36              531/2                  0.0400
                526                    0.0960
37
38           512/801/1/1               0.0080
39           512/801/1/2               0.0910
40            512/801/2                0.0640
41             511/1/2                 0.0650
42              513/1                  0.0040
                 कुल रकबा हे.में       2.6230

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के त्योंधरा माइनर के निर्माण हेतु । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.- 1657- भू- अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी (ग) नगर / ग्राम - गुलुवा (घ) क्षेत्रफल- 9.5910 हे 0

क०         खसरा नं.
(1)           (2)
 1            604
 2           640/1
 3           640/2
 4           643/1
 5          643/2/2
 6          643/3/1
 7          643/3/2
 8           641/1
 9           641/2
 10          638/2
 11           635
12           633/1
 13           663
 14          666/1
 15          666/3
 16          666/4
17            665
 18          597/1
 19          597/2
20            462
21          461/1/1
22          461/23
23          460/1/1

अर्जित रकवा हे.में

  (3)
0.2000
0.0380
0.1150
0.0880
0.0590
0.0570
0.0360
0.3370
0.0020
0.0020
0.0290
0.0080
0.2950
0.2460
0.1390
0.1050
0.0020
0.0450
0.0450
0.1550
0.0040
0.0730
0.2640

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3576

 24          460/1/2                         0.4610
 25            458                           0.0640
 26            459                           0.0540
 27       426/2/1/1/1/1/1                    0.1300
 28        426/2/1/1/1/2                     0.1300
 29           425/3                          0.0240
 30           422/1
                                             0.4670
 31           422/2
 32           422/3                          0.4100
 33           366/1                          0.0250
 34           366/2                          0.1020
 35          366/3/1                         0.1050
 36          367/1/1/1                       0.2290
 37         367/1/1/3                        0.0630
 38          367/2/1/1                       0.0310
 39            365                           0.0260
 40            378                           0.0280
41          376/1/2/2                        0.1020
42         379/1/1/1/1/2                     0.0330
43         379/1/1/1/3/1                     0.2780
44         379/1/1/1/3/2                     0.2540
45          379/1/1/2                        0.0120
46           408/4                           0.0020
47            408/5                          0.3700
48            408/6                          0.2430
49            408/8                          0.0950
50           403/1                           0.0830
51           403/2                           0.0630
52            547/2                          0.3100
53            546                            0.0840
54            551/1                          0.1390
55            551/2                          0.4840
56            587                            0.0100
57           598/2                           0.0750
58           599/1                           0.0940
59            599/2                          0.0950
60           603/1                           0.0050

3577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

603/2/1 61

62

606/1/1

606/1/2 63

606/2/1 64

606/2/3 65

605/1/1

66

605/1/3 67

605/2

68

545/3/1 69

541

70

542

71

72

543

423

73

457/1/2 74

457/3/1 75

457/3/2 76

636/1

77

636/2 78

639/1/2 79

639/2 80

651

81

कुल योग रकबा हे में-

(

0.0250

0.1150

0.1390

0.0490

0.0490

0.0490

0.0520

0.1150

0.5410

0.1530

0.0340

0.0630

0.0130

0.0250

0.0800

0.0180

0.2420

0.0880

0.2010

0.0120

0.0040

9.5910

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3578

क्र. -1658 -भू- अर्जन/ 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम जमुनिया 159 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 5.1568 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर-1 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - जमुनिया 159 (घ) क्षेत्रफल- 3.6010 हे 0

खसरा नं.

क०

(1)              (2)
 1               130
 2              37/1/1
 3               9/1
 4               9/2
 5               7/1
 6               7/2
 7               6/3
 8
 9           16/1/1/1/1/3
10            16/1/1/1/2
11              16/2
12              16/3
13              16/5
14              16/7
15             16/10
16             16/11
17             19/1/2
18              19/2

अर्जित रकवा हे .में

  (3)
0.0310
0.0570
0.0160
0.0900
0.0180
0.0300
0.0800
0.1490
0.1740
0.0360
0.0040
0.0570
0.0970
0.1440
0.0700
0.0730
0.0650
0.2940

3579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

19             140
20             142
21            139/2/2
22             12/2
23             39/1
24             39/2/1
25            39/2/2
26             39/3
27             132/2
28.            38/1
29             38/2
30              21
31            16/19/3
32              31
33              24
34             143/2

कुल रकबा हे.में

0.1680
0.0280
0.0160
0.2300
0.2240
0.1620
0.1610
0.0520
0.3040
0.0600
0.0850
0.0550
0.2820
0.0230
0.1770
0.0890

3.6010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर 1 के निर्माण हेतु ।

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3580

क्र.-1659- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम -उमरी उर्फ शिवराजी

(घ) क्षेत्रफल- 2.6970 हे0
    क्र.        खसरा नं.               अर्जित रकवा हे. में
    (1)            (2)                      (3)
     1            430                      0.1070
     2           432/1/2                  0.1130
                  433                      0.1870
     3
     4           434/1                     0.0720
     5           434/2                     0.0730
     6            435                      0.0790
                  436                      0.0690
     7
     8           437/1/2                   0.0360
     9            438                      0.0950
                 439/1                     0.0490
    10
                 439/2/1                   0.0490
    11
                  440                      0.0750
    12
    13         319/1120/1                  0.0510
    14         319/1120/2                  0.0510
               319/1120/3                  0.0960
    15
    16             396                     0.3140
    17             395                     0.0410
    18            394                      0.0490
    19            386/1                    0.0210
    20         328/1140/1/1                0.0570
    21         328/1140/1/3                0.0040
    22            328/3                    0.0620
    23            329/2                    0.0870

3581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

24            331                    0.0260
25           333/1                   0.0140
26           333/2                   0.0140
27            334                    0.0250
28            335                    0.0290
29           336/1                   0.0660
30           337/1                   0.0540
31           337/2                   0.0720
32           348/2                   0.0330
33            345                    0.0420
34           346/1
35.          346/2/1
                                     0.0230
36           346/2/2
                                       A
37           346/3
38            344                    0.0010
39           343/1
40           343/2                   0.0610
41           343/3
42            342                    0.0440
43           1255/1                  0.0370
44           1255/2                  0.0370
45          1254/1/2                 0.1210
46           1253/1                  0.1610
            कुल रकबा हे. में         2.6970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रिया वितरिका की त्योंधरी माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3582

क्र.-1660- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर / ग्राम - महुड़र

(घ) क्षेत्रफल- 0.4460 हे 0

अर्जित रकवा हे. में

खसरा नंबर

क्र.

(3)

(2)

(1)

0.0450

393

1

2

390/1

0.1130

3

390/2/1

4

390/2/2

5

391/1

0.0330

6

391/2

0.0360

389/2/1

7

0.0500

8

389/2/2

0.0560

387/1

9

0.1130

10

387/2

0.4460

कुल रकबा हे.में

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-1661 - भू-अर्जन / 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कुड़िया तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.6504 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर-2 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम कुड़िया

(घ) क्षेत्रफल- 5.1170 हे 0
     क०              खसरा नं.             अर्जित रकवा हे.में
      (1)              (2)                       (3)
      1                97/1                    0.0560
      2                97/2                    0.1010
       3              81/1/1                   0.0030
      4                88                      0.2000
      5                2/3/7                   0.1670
      6                 8                      0.1950
      7               35/1/1                   0.0770
      8               35/2/1                   0.1850
      9               35/2/2                   0.1460
      10               95/2                    0.0680
      11               95/3                    0.0070
      12                76                     0.1120
      13               77/1                    0.1340
      14             53/1/1/1
                                               0.0810
      15             53/1/1/2                  0.0530
      16             53/1/1/3                  0.0520
      17              53/2/1                   0.0700

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3584

 18             131/1
 19             89/1/1
20             89/1/2/2
21              89/3/1
22              89/3/2
23               82/1
 24              82/2
 25              82/3
26               82/4
27             17/2/1/1
28             17/2/1/2
29              17/2/2
30              17/3/1
31              17/3/2
32               9/1/1
33              9/2/1
34              9/2/2
35                34
36                18
37               52/1
38               19/3
39               43/3
40               94/2
41               94/3
42              130/1
43              130/2
44             130/3/1
45             130/3/2/1
46              48/1/1
47              48/1/2
48              44/1/1
49             44/1/2/1
50               57/1

कुल रक़बा हे. में

0.1800
0.1210
0.0610
0.0700
0.0780
0.0450
0.0740
0.0170
0.1470
0.1010
0.0920
0.1940
0.2180
0.0210
0.2200
0.0320
0.2420
0.1050
0.0360
0.1160
0.1200
0.2020
0.1980
0.0850
0.0260
0.0480
0.0760
0.0420
0.0600
0.0200
0.0600
0.2830
0.0200

5.1170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर -2 के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-1662-भू-अर्जन/ 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम बिहरा क्रमांक-2 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.4744 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम बिहरा क्रमांक-2

(घ) क्षेत्रफल- 5.6330 हे0

खसरा नं.

क०

(2)

(1)

1

606/2/1

2

427

3

412/2/1

4.

414/1

5

414/2

6

414/3

7

414/4

8

387/1

9

393

10

390

11

339

12

452

13

438/4

14

432

15

431/2

16

367/1

17

367/2 अर्जित रकवा हे. में

(3)

0.0020

0.0440

0.0200

0.0420

0.0420

0.0170

0.0170

0.0240

0.0530

0.0610

0.0010

0.0360

0.0250

0.0010

0.0350

0.0200

0.0400 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3586

18

245/2

19

353

20

356

21

354

22

350

23

351/1

24

351/2

25

346/1

26

346/2

27

289/2/1

28

-288/1/2/2

29

78/3

30

79/1

31

79/2

32

79/3

33

80/2

34

81/1

35

81/2

36

82

37

435/2

38

436/1

39

436/2

40

69/1

41

69/2

42

69/3

43

290

44

394/1

45

376

46

377/1

47

377/2

48

306/3/2

49

307/2/1

50

307/2/2

51

578/2/2

52

426 0.0040

0.0200

0.0850

0.0360

0.0280

0.0160

0.0600

0.0140

0.0140

0.0010

0.0070

0.2000

0.0260

0.0140

0.0280

0.0020

0.1970

0.0760

0.0160

0.0470

0.0160

0.0560

0.1120

0.1120

0.1120

0.0610

0.0840

0.0560

0.0340

0.0560

0.0320

0.3370

0.0430

0.1410

0.1140 3587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

53

597/3

54

72/2

55

73/1

56

73/2

57

75

58

76/1

59

76/2

60

76/3

61

76/4

62

581/1/1/2

63

581/1/2

64

355

65

297

66

298/1

67

298/2

68

579/1/2

69

580/1/2

70

580/3

71

291

72

292

73

293

74

294

75

295/1

76

403/1

77

403/2

78

403/3

79

403/4

80

403/5

81

430

82

433

83

378/1

84

318/1

85

434

86

337/2

87

338/3 0.0680

0.4580

0.0080

0.0080

0.0900

0.0960

0.0100

0.1530

0.0240

0.0280

0.0410

0.0140

0.0110

0.1440

0.0080

0.0400

0.0470

0.0020

0.0020

0.0730

0.0230

0.0370

0.0370

0.0370

0.0370

0.0680

0.0440

0.0950

0.0430

0.0110

0.1120

0.0020 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3588

88

405/1/3

89

405/1/5

90

406/1/2

91

406/1/3

92

406/1/5

93

406/2

94

410

95

411

96

340

97

341

98

342/1

99

365

100

366/1

101

366/2

102

366/3

103

302

104

305/2

105

345

106

347/1

107

391/1

108

391/2/1

109

391/2/2

110

391/2/3

111

391/2/4

112

391/2/5

113

391/2/6

114

391/3/1

115

391/3/2

116

77/1

117

77/2

118

308/1

119

308/2

120

343/1

121

343/2 0.0040

0.0080

0.0080

0.0260

0.0260

0.0650

0.0390

0.0760

0.0190

0.0410

0.0320

0.0420

0.0560

0.0230

0.0060

0.0340

0.0220

0.0790

0.1240

0.0850

0.0800

0.0400

0.0200

0.0200

0.0250

0.0250

5.6330

कुल रकबा हे. में

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. - 1664-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता )

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर / ग्राम - मझियार उन्मूलन

(घ) क्षेत्रफल- 3.7490 हे 0

 क०        खसरा नं.              अर्जित रकवा हे.में
 (1)          (2)                     (3)
  1           20                     0.0300
 2             3                     0.1540
 3            4/2                    0.0300
 4                                   0.0060
  5          21/1                    0.0350
 6           21/2                    0.0040
 7            19                     0.0070
 8          99/2/2                   0.2300
 9            106                    0.0730
 10          104                     0.0300
 11          111                     0.0580
 12          112                     0.0320
 13          113/1                   0.0320
 14          113/2                   0.0280
 15          114                     0.0300
 16          115                     0.0080
 17          116                    0.0360
18           118                     0.0020
19         147/2/2/1                0.0620
20         147/2/2/2                0.1080
21          169/1/1                 0.0310
22          169/1/2                 0.0310
23          169/1/3                 0.0320
24          169/1/4                 0.0320
25          169/2                   0.1130
26          181/2                   0.0280
27          177/1                   0.0230

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3590

28         177/2/1
29          178/1
30          178/2
31          178/3
32          178/4
33          180
34         246/1/2
35         246/1/3
36         246/1/4
37          245/1
38          247/2
39          248/1
40          248/2
41           256
42           255
43           254
44         259/2/2
45           260
46         266/1/1
47         266/1/2
48         266/2/1
49         266/2/2
50         265/1/1
51         267/2/2
52           269
53           270
54           287
 55          288
56          289/2
 57         314/1
 58        117/334
 59          105
 60          2/1
 61          2/2

कुल रकबा हे .में

0.0640
0.0520
0.0520
0.0490
0.0490
0.0160
0.0080
0.1020
0.0760
0.0040
0.1220
0.0060
0.0220
0.0800
0.0580
0.0580
 0.2210
 0.0820
 0.1290
 0.1310
 0.1010
 0.0970
 0.0100
 0.0300
 0.2140
 0.0240
 0.2010
 0.1920
 0.0100
 0.0240
 0.0040
 0.0210
 0.1040
 0.0510

3.7490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. - 1665 - भू- अर्जन-2024. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम खलेसर

(घ) क्षेत्रफल- 4.9030 हे0

खसरा नं.

क०

(2) (1)

1

119

2

78/4

3

71/2

4

70/2

5

i

40/1/1

6

40/1/3

7

5

8

4/2

9

9

10

3

11

118

12

12/1

13

12/2

14

96/1/1/1/1/2/1

15

96/1/1/1/1/2/2

16

96/1/1/1/2/2

17

96/1/2/1/2

18

96/1/2/1/3

19

96/1/2/2/1

20

98/1

21

76/1 अर्जित रकवा हे. में

(3)

0.0120

0.1580

0.0080

0.2510

0.3960

0.1900

0.2120

0.1700

0.0080

0.3280

0.1600

0.1510

0.1440

0.0650

0.1510

0.1510

0.1570

0.1420

0.0910

0.0920

0.0440 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3592

22

76/2

23

76/3

24

10/1

25

10/2

26

10/3

27

79/3

28

79/4/1

29

8/2

30

11

31

88/1

32

89

33

117/3

34

117/4

35

117/5 0.0440

0.0440

0.2010

0.1420

0.2290

0.2630

0.1190

0.1450

0.0040

0.3230

0.1380

0.0040

0.1370

0.0290

4.9030

कुल रकबा हे .में

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-1666 -भू-अर्जन / 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 2.8261 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 28.04.2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28.04.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.04.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम चोरहटा

(घ) क्षेत्रफल- 2.5699 हे0
    क०           खसरा नं.                अर्जित रकवा हे.में
    (1)             (2)                        (3)
     1              775                      1.0538
     2             776/1                     0.0100
     3             776/2                     0.0100
     4             776/3                     0.0100
     5             776/4                     0.0100
     6             776/5                     0.0100
     7             777/1                     0.0380
     8             777/2                     0.0380
     9             777/3                     0.0380
     10            777/4                      0.0380
     11            777/5                     0.0380
     12            780/1                     0.0372
     13             779/1                    0.0520
     14             778/1                    0.0980
     15            778/2                      0.0980

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3594

16

778/3

17

778/4

18

778/5

19

773

20

768

21

781/1576

22

796/1/2

23

796/1/3

24

796/3 0.0980

0.0980

0.0980

0.0310

0.1609

0.4700

0.0050

0.0170

0.0130

2.5699

कुल रकबा हे. में

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. - 1667 - भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - मौहारी कटरा

    (घ) क्षेत्रफल- 6.4790हे0
 क्र.              खसरा नं.                         अर्जितरकवा
  1                 78/1
                                                     0.3000
  2                 78/2
  3                 77/1
                                                     0.1410
  4                 77/2
  5                  75                              0.0600
  6                 84/1                             0.1280
  7                 85/1                             0.0280
  8                  81                              0.0160
 9                  82/1                             0.0200
 10                 111                              0.1210
 11                 110                              0.0890
 12                 126                              0.1120
 13                131/1                             0.0820
 14                131/2                             0.0100
 15                 130                              0.0740
 16                 137                              0.1470
 17                 142                              0.0130
18                 147/1                             0.0080
19                 146/1                             0.0640
20                 146/2                             0.0410
21                  145                              0.0640
22                  163                              0.0880
23                  164                              0.0040
24                 171/1                             0.0020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3596

 25                171/2                            0.0160
 26                172/1                            0.0270
 27                172/2                            0.0440
 28                184/1                            0.0110
 29                184/2                            0.0350
 30                184/3                            0.0230
 31                183/1                            0.0020
 32                183/2                            0.0160
 33                182/1                            0.0040
 34                182/2                            0.0200
 35                182/3                            0.0040
 36                180/1                            0.0070
 37                180/2                            0.0150
 38                180/3                            0.0160
 39                180/4                            0.0080
 40                 181                             0.0180
 41                 196                             0.1530
42                206/2/1                           0.0100
43                206/2/2/1                         0.1250
44                206/2/2/2                         0.0160
45                225/1/1                           0.1700
46                225/2/1                           0.2940
47                225/4/1                           0.0160
48                 225/5                            0.0450
49                 225/6                            0.0320
50                 260/1                            0.0630
51                 260/2                            0.0630
52                 257/1                            0.0280
53                 257/2                            0.0280
54                 258/1                            0.0640
55                 258/2                            0.0640
56                 253                              0.0170
57                 252                              0.1050
58                 251                              0.0050
59                259/1                             0.0720
60                 259/2                            0.0720

3597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

                                          ৩
 61                256/1                            0.0240
 62                256/2                            0.0240
 63                255/1                            0.0200
 64                255/2                            0.0200
 65                277/1                            0.0050
 .66               277/2                            0.0070
 67                277/3/1                          0.0740
 68               277/3/2                           0.0740
 69                277/4
 70                277/5                            0.0400
 71                279/2                            0.0010
 72                 280                             0.0360
 73                280/2                            0.0360
 74               280/3/1                           0.1300
 75                 281                             0.0840
 76                281/2                            0.0840
 77                284/2                            0.1690
 78               328/1/3                           0.3120
 79                 364                             0.1840
 80                 363                             0.0260
 81                 360                             0.4170
 82               358/1/1                           0.0030
 83               359/1/1                           0.0010
84                 369/1                            0.0300
85                 369/2                            0.0610
86                 371/1                            0.0020
 87                370/1                            0.1340
88                 370/2                            0.0750
89                 373/2                            0.0890
90                 409                              0.2990
91                410/2                            0.0080
92                387/1/1                          0.0460
93                387/1/2                          0.0460
94                 383/2                           0.1420
95                 387/2                           0.1290
96                 388                             0.0130

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[ भाग 1 3598

97

386

0.0520

98

390

0.1080

99

385

0.0060

100

391

0.0740

101

389

0.0650

6.4790

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर जिला मैहर म ०प्र ० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि० मी० ) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. -1668- भू- अर्जन / 2024.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम बिरसिंहपुर

(घ) क्षेत्रफल- 0.2610हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं.

क्र.

0.0650

4/1

1

0.0650

4/2

2

0.0660

5/1

3

0.0260

5/2

4

0.0260

5/3

5

0.0130

5/4

6

0.2610

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ ०मु ० मैहर जिला मैहर म ०प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39कि०मी०) के अतंर्गत सेमरिया माइनर 2 नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. - 1669- भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर. /ग्राम- कर्पवाह भाइप

(घ) क्षेत्रफल- 1.5620 हे0

क०

खसरा नं.

1

2

1

28/2

2

27

3

25

4

24

5

23/1/1

6

23/1/2

7

23/1/3

8

21

9

17

10

11

12/1/1/2

12

12/1/2

13

12/2/1/1

14

12/2/1/2

15

14

16

10

17

3/1/2/8

18

2/1/1

19

2/1/2

20

2/2 अर्जित रकवा हे. में

3

0.0340

0.1500

0.0160

0.1300

0.0190

0.0190

0.0190

0.0360

0.0960

0.1000

0.1000

0.0910

0.1000

0.0250

0.0120

0.1940

0.2830

0.0350

0.0780

0.0250

1.5620

कुल रकबा हे.में

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3600

क्र.-1671 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम सेमरिया

(घ) क्षेत्रफल- 0.8290हे0

खसरा नं.

क्र.

880/1/ख 1

880/ 1/ग 2

888/2 3

889/1 4

889/2 5

889/3 6

886/1 7

कुल योग- अर्जित रकवा

0.0700

0.3250

0.1660

0.0400

0.0400

0.0390

0.1490

0.8290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ० मु ० मैहर जिला मैहर म ० प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39कि०मी० ) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मैहर, दिनांक 19 जुलाई 2024

प्र.क्र. - 94-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

घोरवई

(ग) ग्राम

हेक्टेयर

4.797

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा(हे०) खसरा नम्बर

अर्जित रकवा(हे ०)

स. क्र.

स. क्र.

66

700/1

0.042

120

1

0.010

700/2

67

2

125/1

0.272

68

700/3

125/2

3

0.076

703

69

0.010

4

133/1

0.010

70

704

0.031

5

134/2

0.020

706

71

0.011

522/1

6

0.030

786

72

0.090

522/2

7

0.101

787

73

0.011

522/3

8

0.010

789

0.126

74

524

9

0.014

790

75

0.066

10

525

0.095

791

76

0.139

527/3/1

11

0.020

437/2

77

0.052

527/3/2

12

0.297

672/1

78

0.021

13

589/3/1

0.020

673

79

0.078

590/2

14

675/1/1

80

0.030

15

592

675/1/5/1

81

0.010

16

594

675/1/2

82

0.030

17

598/1

675/1/5/2

83

0.120

599

18

0.337

675/1/3

84

0.021

604

19

675/1/5/3

85

0.010

605/1

20

675/1/4

86

0.071

605/2

21

675/1/5/4

87

0.010

22

620/1/1

0.030

88

678/1

0.035

621/1

23

740/1/1

89

0.083

621/2

24

740/1/2

90

0.030

622

25

740/2/1

91

623/1/1

26

740/2/2

92

623/1/2

27

0.368

740/3/1

93

623/2/1

28 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3602

0.207

623/2/2

29

623/2/3

30

31

623/2/4

623/3

32

0.010

624/3

33

34

625/1/1

0.272 625/1/2/1

35

36

625/1/2/2

627/1/2/1

37

0.015

38

627/1/2/2

0.010

645/2

39

0.036

646/1

40

0.100

646/2

41

0.076 42

658/1/1

0.011 43

658/2

44

694/1

0.010

694/2

45

695/1/1

46

47

695/1/2

48

695/1/3

0.126

695/2/1

49

695/2/2

50

695/2/3

51

695/3

52

697/1

53

0.140

697/2

54

697/3

55

698/1

56

57

698/2/2

0.076

58

698/2/3

698/4

59

699/1

60

699/2/1

61

699/2/2

62

0.090

699/2/3

63

699/3

64

65

699/4

(2)

740/3/2

94

740/3/3

95

740/4/1

96

740/4/2

97

0.010 741

98

0.050 99

742

748/1/1

100

748/1/2

101

748/2/1

102

748/2/2

103

0.020

748/3/1

104

748/3/2

105

748/3/3

106

107

748/4/1

748/4/2

108

0.060 754/2/1

109

0.121

754/2/2/1

110

0.031 754/2/2/2

111

0.090

112

754/2/3

0.021

756/1/1

113

757/1

114

757/2

115

757/3

116

0.226 757/4

117

757/5

118

757/6

119

757/7

120

0.081

760

121

0.015

761/1

122

0.015

761/2

123

0.010

763

124

0.031 764

125

निजी खाता भूमि योग

4.797

रकवा-

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु । बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

3603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र. - 95- भू- अर्जन-2024. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

बंधी

:

(ग) ग्राम

5.721 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा(हे०)

0.021 263/2

1

0.136 264

2

0.115 266

3

0.690 265

4

136/1

5

0.240 136/2

6

136/4

7

0.356

136/3

8

0.011 137/1/1

9

0.073 137/1/3

10

0.031 150/1

11

0.171 170/1

12

0.080 170/2

13

0.031

171

14

172/1/1

15

0.084 172/1/2

16

172/1/3

17

0.146 172/2

18

0.073

175

19

0.188

176/1

20

0.042 176/2

21

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०)

0.042

302

39

303/1/1

40

0.010 303/1/2

41

303/1/3

42

0.035 303/2

43

0.035 303/3

44

0.230

304

45

0.157

305

46

0.010

306

47

0.021

312/1

48

0.063 312/2

49

0.074

313

50

0.052

315

51

0.084

316

52

0.042

317

53

0.105

319

54

0.115 601/1

55

0.021

601/2

56

0.032

602/1

57

0.052

602/2

58

0.125

605/1

59 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3604

22      177/3        0.031          60        605/2        0.126
23     257/1/1/1                    61        608          0.032
24     257/1/1/2                    62        609/1
                                                           0.167
25     257/1/1/3                     63       609/2
26      257/1/2                     64        610          0.188
27     257/2/1/1     0.371          65        613          0.021
28     257/2/1/2                    66        614/1        0.150
29     257/2/2/1                     67       614/2        0.046
30     257/2/2/2                    68        614/3
                                                           0.142
31      257/2/3                     69        614/4
32      258/1                       70        615/1        0.102
33     258/2/1/1                    71        615/2        0.042
                     0.021
34     258/2/1/2                    72        615/3        0.102
35      258/2/2                     73        616          0.010
36       287         0.021          74        627          0.021
37       288         0.293           75       628          0.032
38       289         0.010         निजी खाता भूमि योग रकवा 5.721 हेक्ट.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

3605 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

प्र. क्र.-96-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

अनुसूची

मैहर

:

मैहर

वरौह

1.587 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
                     खसरा नम्बर                   अर्जित रकवा
 स.क्र.
                                                    (हे०मे०)
  1                  144/1/1/1
  2                  144/1/2/1
  3                  144/1/3/1
  4                  144/1/1/2
  5                  144/1/2/2                      0.627
  6                  144/1/3/2
  7                  144/1/1/3
  8                  144/1/2/3
  9                  144/1/3/3
  10                  144/2
  11                  145/1
                      145/2                         0.052
  12
  13                  145/3
                       146                          0.072
  14
                       148                          0.010
  15
  16                  163/1/1
  17                  163/1/2
  18                  163/1/3
                                                     0.282
  19                  163/1/4
  20                  163/2/1
  21                  163/2/2
  22                   163/3
                                                     0.115
  23                  167/1/1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3606

167/1/1/1/1/2 24

167/1/1/1/1/3 25

167/1/1/1/2 26

167/1/3 27

167/2/4 28

172/1 29

0.031

0.011

0.167

0.073

0.126

0.021

1.587 हेक्ट.

निजी खाता भूमि योग रकवा-

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

प्र. क्र.- 97-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

1- भूमि का वर्णन:-

: मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

घोरवई

(ग) ग्राम

:

10.315 हेक्टेयर

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर अर्जित रकवा(हे०) स. क्र.

0.042

86

1

92/1/1

2

92/1/2/1

0.396 3

92/1/2/2

4

0.158

92/2/1/1

5

92/2/1/2

6

0.546

92/2/2

7

0.115

97/1

8

0.021

98

9

खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०) स.क्र .

0.125 461/1

45

0.021 466

46

0.073 467/2

47

0.073 467/3

48

468/1

0.059 49

0.035 468/2

50

0.082 469/1

51

0.038 469/2

52

0.100 470

53 3607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

99/2/1/1

10

99/2/1/2

11

99/2/2/1

12

99/2/2/2

13

99/2/2/3

14

99/2/2/4

15

1.380

16

99/2/2/5

99/2/3/1

17

99/2/3/2

18

99/4/1/2

19

20

99/4/1/3

99/4/2

21

22

100/1/1

0.052

23

100/1/2

0.021

120

24

0.280 25

121

0.042

122

26

0.230

123

27

1.240

125/2

28

0.230

126

29

0.074 30

128

0.210

129

31

0.010

133/1

32

0.032

133/2/2

33

0.090

134/1/1

34

0.570 35

134/2

0.300

434

36

435/1/1

37

435/1/2

38

435/2/1/1

39

435/2/1/2

40

0.960

41

435/2/1/3

435/2/2

42

435/2/3

43

0.084

407/2

44

(2)

0.052

471

54

0.021

472

55

0.209

478

56

0.021

479

57

0.021

511/3

58

0.031

513

59

0.011

514

60

0.010

515

61

0.240

516

62

0.188

517

63

0.021

518/1

64

0.063

518/2

65

0.032

519/1

66

0.073

519/2

67

536/1

68

0.240

536/2/1

69

536/2/2

70

0.221

537

71

0.010

72

538/1/1

0.220

73

538/1/2

0.050

538/2

74

0.010

539

75

0.220

542/1

76

0.105

543

77

0.021

544/1

78

0.084 79

545

0.200

546

80

0.136

547

81

0.032 548

82

83

549/1

549/2/1

84

0.011

549/2/2

85

549/2/3

86

0.063

550/1

87

0.010 550/2

88

10.315 हेक्ट.

निजी खाता भूमि योग रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3608

प्र. क्र. - 98-भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

1- भूमि का वर्णन:-

मैहर

(क) जिला

मैहर

(ख) तहसील

सलैया

(ग) ग्राम

11.581 हेक्टेयर

    (घ) अर्जित क्षेत्रफल :
स.क्र.  खसरा नम्बर    अर्जित रकवा (हे०)  स.क्र.   खसरा नम्बर    अर्जित
                                                               रकवा(हे०)
 1        73/1          0.115            126       946/2        0.010
 2        78/2          0.010            127      947/1/1       0.127
 3         79           0.042            128      947/1/2       0.086
 4         80           0.115            129       947/2        0.150
 5      83/1/1/1                         130        948         0.010
 6      83/1/1/2                         131       961/1        0.061
 7      83/1/1/3        0.763            132       961/2        0.061
 8       83/1/2                          133      962/1/1
 9        83/2                           134      962/1/2
10      84/1/1/1                         135      962/2/1
                        0.073                                   0.133
11      84/1/1/2                         136      962/2/2
12        109           0.125            137      962/2/3
13       110/1/3                          138     962/2/4
14       110/1/4                         139       966/1
                        0.492
15       110/1/5                         140       966/2
16       110/1/6                         141       966/3        0.022
17                      0.031            142       966/4
18        147           0.209            143       966/5
19        148           0.230            144       967/1
20        149           0.010            145       967/2
                                                                0.037
21       150/1                           146       967/3
22       150/2          0.303            147       967/4
23       150/3                           148       968/1        0.020
24                      0.146            149      968/2/1       0.019
         151/1

3609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

151/2

25

26

151/3

166/1

27

0.010 166/2

28

166/3

29

30

167/2/2

0.073

167/2/3

31

0.252 167/3

32

0.052 167/4/1

33

0.084 167/4/2

34

0.020 167/4/3

35

169/1

36

169/2

37

169/3

38

0.303

169/4

39

169/5/1

40

169/5/2

41

0.251 976

42

0.439

980

43

0.076 977/1

44

0.076

977/2

45

0.076 977/3

46

0.075 977/4

47

0.032 978

48

981/1/1

49

981/1/2

50

981/1/3

51

0.251

981/2/3

52

981/2/1

53

981/2/2

54

0.209

982

55

0.178 983/1

56

0.157 984/4/1

57

0.292 984/4/2

58

0.026 985/1

59

0.026

985/2

60

0.026

985/3

61

0.026 985/4

62

0.026 985/5

63

0.005 985/6

64

0.057 988/1

65

0.058

988/2

66

0.010

67

1000/1

0.019 968/2/2

150

0.025 969/1

151

0.021

969/2

152.

0.072

980

153

1041/1

154

0.064 1041/2

155

1041/3

156

0.151 1179/973/1/1

157

0.100 1179/973/1/2

158

0.050 1179/973/2

159

0.050 1179/973/3

160

310/1/1

161

310/1/2

162

310/2

163

310/3/1/1

164

0.021 310/3/1/2

165

310/3/1/3

166

310/3/1/4

167

310/3/1/5

168

310/3/2

169

170

0.130 311/1/2

171

311/2

172

323/1/1

173

323/1/2

174

323/2/1/1

175

0.061 323/2/1/2

176

323/2/1/3

177

323/2/2

178

323/2/3

179

325/1

180

0.050

325/2

181

327/1

182

0.021

327/2

183

328/1

184

0.173

328/2

185

343/1/1

186

343/1/2

187

0.026

343/1/3

188

343/2/1

189

343/2/2

190

364/1

191

0.021

364/2

192 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3610

1000/2

68

0.449 1005/2/1

69

1006/1/2

70

0.576 1006/1/3

71

1006/2/2

72

534/1

73

534/2/1

74

0.173 534/2/2

75

534/3/1

76

534/3/2

77

535/1

78

535/2/1

79

0.018 535/2/2

80

535/3/1

81

535/3/2

82

0.010 540/3

83

541/1

84

0.011 541/2/1

85

541/2/2

86

542/1

87

542/2/1

88

0.248

542/2/2

89

542/2/3

90

544/1/1

91

544/1/2

92

544/1/3

93

0.011

544/1/4/1

94

544/1/4/2

95

544/2

96

0.075 556/1

97

557/1

98

0.075

557/2

99

0.021

560

100

873/1

101

0.010

873/2

102

0.022 902/2

103

0.061

903/1

104

0.061 903/2

105

0.045 904/2

106

905/1

107

0.190

905/2/1

108

0.040 906/1

109

0.018 906/2

110

364/3

193

364/4/1

194

364/4/2

195

0.043

365

196

0.010

368

197

0.103

600

198

0.055

605

199

606/1

200

606/2

201

0.040

606/3

202

606/4

203

0.010

612

204

0.017 615/1

205

0.094 619/1

206

0.070 619/2

207

622/1

208

0.010 622/2

209

622/3

210

623/1

211

0.022

623/2

212

623/3

213

624/1

214

624/2/1

215

0.055

624/2/2

216

624/2/3

217

0.032

631

218

0.020

632

219

0.042

633

220

668/1

221

0.010

668/2

222

0.035

669

223

0.028 671/2/1/1

224

863/1/1

225

863/1/2/1

226

863/1/2/2

227

0.095

863/1/2/3

228

863/2/1

229

863/2/2

230

864/1/1

231

864/1/2/1

232

0.164 864/1/2/2

233

864/1/2/3

234

864/2/1

235 3611

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

0.021 11

907

0.010

908

112

919

0.067 113

0.045

920/2

114

0.124

924/1

115

0.010 116

924/2

0.010 117

924/3

0.058 118

935

0.010

936/1

119

120 1154/937/1

0.062

937/1

121

122

937/3

0.042

123 1154/937/3

0.034

938

124

0.040

941

125

864/2/2

236

0.026 237

947/2

238

953/1

953/2

239

0.120

953/3

240

953/4

241

0.062 242

954/1

0.025 954/2

243

244

955/1

0.053 245

955/2

955/3

246

247

611/1/2

248

0.072

611/2/1

249

611/2/2

250

11.581 हेक्ट.

निजी भूमि खाता योग रकवा-

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है (3) विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया

जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3612

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जूनी इंदौर, दिनांक 24 जुलाई 2024

क्र. 4895-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024 प्र.क्र . 01-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु- बंधन योजना अंतर्गत फ्लाई ओवर निर्माण हेतु में तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर के ग्राम निरंजनपुर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका भू स्वामीवार, खसरावार विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में

4

3

2

1

0.38982

निरंजनपुर

इन्दौर जूनी इन्दौर

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र.

सड़क विकास निगम

इन्दौर

इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु- बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ग्राम-निरंजनपुर , तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम स. क्र.

2

1

1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कं. पता इन्दौर

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हे. में

वर्तमान भूमि खसरा नं.

कुल रकबा हे. में

6

5

4

3

व्यावसायिक

0.04540

0:2300

412/1/2

व्यावसायिक 0.5790 0.04290

412/1/1

2 यास्मिन मलिक पति शब्बीर हुसैन मलिक, मुफद्दल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक, मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर , इन्दौर

आवासीय

0.11240

1.0110

412/2

3 यास्मिन मलिक पति स्व. शब्बीर हुसैन मलिक, मुफदल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक, मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर, इन्दौर

व्यावसायिक

0.07140

0.8090

412/3

4 डायमण्ड ट्रांसपोर्ट कारपर्पोरेशन आफ इंडिया तर्फे पार्टनर दरबारीलाल, सेवाराम , श्यामलाल , केवलदास, कृपाराम सिंधी पता इन्दौर 3613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

5 मेसर्स, आर.आर. इंडस्ट्रीज प्रा.लि. धन्नालाल कोठी चांदनी चौक दिल्ली, विनोदप्रसाद लाला, राधाकिसन पता 20 मनोरमागंज इन्दौर

आवासीय

0.06340

0.8090

412/4/1

आवासीय

0.00840

0.0800

412/4/2 /1

6 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर वल्लभ भाई पिता नारायण भाई पटेल, पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर

7 मेसर्स , आदिनाथ डेवलपर्स तर्फे भागीदार आशीष हंसराज जी पता 6 बी ,एस. टॉवर पलासिया, इन्दौर

8 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर

9 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल फ्ता 97 . महारानी रोड़, इन्दौर

10 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर

11 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर

12 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर

13 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता. 97 महारानी रोड़ इन्दौर

14 रामचन्द्र पिता मोतीलाल दीक्षित पता 185, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर

योग 0.4620

412/5

0.00440 कृषि

व्यावसायिक 0.0880 0.00850

412/6

आवासीय

0.00510

0.0620

412/7

व्यावसायिक 0.0650 0.00500

412/8

व्यावसायिक 0.0600 0.00510

412/9

0.0840 0.00620 व्यावसायिक 412/10

व्यावसायिक 0.1880 0.01140

412/11

आवासीय 0.2550 0.00022

412/4/2 /2

0.38982

इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु - बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र . सड़क विकास निगम लि. , संभाग इन्दौर (म.प्र. ) के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस,एवं समय में किया जा सकता है ।

प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3614

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 10-अ- 82-2023-24- भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024

सार्वजनिक सूचना

भूमि क्रयनीति की कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत्त

चूंकि म.प्र . शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूगि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये रागय- रागय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । इस नीति के अंतर्गत म० प्र ० राज्य शासन की परियोजना टिकटौली माईक्रो सिंचाई योजना निर्माण हेतु ग्राम हस्तिनापुर तहसील तानसेन जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.566 हे 0 की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है , तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप- ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही हैं कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं यादि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो , तो वह सार्वजानिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेंगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

तहसील-तानसेन

अर्जित रकबा 0.566 है0

ग्राम हस्तिनापुर

जिला-ग्वालियर

खसरा नं.

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान

2

1

अन्य सम्पत्ति

अन्य संरचना कुल क्षे० (हैं ० में )

कुल अर्जित क्षे ० हैं0 में

4

5

6

7 3

0.950

0.266

407/1

1 सोमबती पत्नि बाबूलाल जाति जाटव, निवासी-ग्राम आरौली

0.960

0.300

408/1

2 ओमप्रकाश पुत्र मवासी जाति धोवी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुल

02

1.910

0.566

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

क्र. 8289-भू-अर्जन-2024

हरदा, दिनांक 10 जून 2024

-:सार्वजनिक सूचनाः-

(म.प्र . शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूंकि म.प्र . शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शामन क विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम लोक निर्माण विभाग की वारंगा से कांर्कारया सड़क निर्माण में भूमि की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी/ भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 अंतर्गत निर्धारित " प्ररूप -ख" में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति अंतर्गत भूमि, विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय या भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया के न्यायालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

-हरदा, तहसील खिरकिया, ग्राम बारंगा, कुल अर्जित रकबा 0.354 है.

जिला

क्रमांक

सर्वे नंबर

अन्य संपत्ति

(हे. में)

प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल

असिंचित कुल

सिंचित

कुल रकबा (हे. में)

भूमिस्वामि का नाम व पिता का नाम

8

7

6

5

4

3

2

1

0.089

0

0.089

0.174

64

1

श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा

सागौन वृक्ष-20

बांस-10

0.113

0

0.113

1.675

66/1

2

श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा

0.073

0

0.073

0.073

109

3

श्रीमती केसर बाई बेवा मोतीलाल , निवासी बारंगा

सागौन वृक्ष-30

वांस-05

0.079

0

0.079

0.154

74

4

श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा

0.354

0

0.354

2.076

योगः-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3616

क्र. 10070-भू-अर्जन-2024

हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2024

(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)

चूँकि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , उपसंभाग , बैतुल के माध्यम से जिला हरदा में ग्राम पहटकला से ढोलगांवकला ग्राम के बीच सयानी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में आ रही निजी भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी द्वारा नीति की कंडिका -10 अंतर्गत निर्धारित प्ररूप " ख " में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर, कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनपर किसी भी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- हरदा, तहसील सिराली, प.ह.नं .20, मौजा ढोलगांवकला

क्र.

सर्वे नंबर भमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

3

4 1

2

1

0.405

38/5

रूख्मणीबाई पत्नी रामचंद, जाति कुम्हार

अन्य संपत्ति प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

सिंचित असिंचित कुल रकबा

7

8

5

00

0.075 ha

निरंक

0.075 ha

नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , संभाग भोपाल के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आदित्य सिंह, कलेक्टर.

3617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र . 02-अ-82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2024

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा एवं जिला राजगढ़ का ग्राम - परसूलिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णि भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ):

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

विवरण

स.क.

(2)

(1)

1

परसूलिया

कुलयोग:-

अर्जन हेतु रकबा (हे.में )

(3)

0.756

0.756

-:अनुसूची ( 2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:

ग्राम परसूलिया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1 रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

2 लाल्या पिता छीता जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

3 आत्माराम पिता लाल्या जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

4 भंवरलाल , रमेश , जगदीश पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

5 प्रभूलाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

6 श्यामाबाई पति मिश्रीलाल जाति धलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

7 ललित पिता रामचंदर जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

महायोग:-

अर्जित रकबा (हे. में) खसरा नंबर कुल रकबा (हे.में)

5

4

3

0.180

1.265

1/2/4

0.180

1.265

1

0.130

0.266

1/4/1

0.130

0.266

1

0.066

0.500

1/8

0.066

0.500

1

0.205

0.784

1/6

0.205

0.784

1

0.075

0.350

0.075

0.350

1

0.040

0.590

1/12/1

0.040

0.590

1

0.060

0.650

1/13

0.060

0.650

1

0.756

4.405

7

1

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3618

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 29 जुलाई 2024 क्र. 328-भू-अर्जन-2024

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) ]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ "नर्मदा क्षिप्रा बहुउ‌द्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर , निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम रंधनखेडी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल 2.2900 हेक्टेयर ,भूमि अपेक्षित है , अर्थात , इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.003332 हेक्टेयर ,भूमि है, जो ग्राम रंधनखेडी तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

उदपूप भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वेक्षण संख्या

क्र. सं.

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में)

0.003332 ओमप्रकाश पिता चंदरसिंह खाती

सिंचित

1471

1

निजी भूमि

0.003332

योग

संरचना

कुर्सी एरिया

प्रकार

वृक्ष

संख्या निरंक

किस्म निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों कीखाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नही है ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

3619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 331-भू-अर्जन-2024

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र .30 सन् 2013) ]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ" नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर , निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम बरखेडा, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल 0.5400 हेक्टेयर, भूमि अपेक्षित है, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.000576 हेक्टेयर, भूमि है, जो ग्राम बरखेडा तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

उदपूप भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

क्र. सर्वेक्षण सं. संख्या

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

लक्ष्मीचंद्र पिता मॉगीलाल खाती आदि

0.000576

सिंचित

1

461/1/ 1

निजी भूमि

0.000576

योग

संरचना

प्रकार

कुर्सी एरिया वृक्ष

किस्म संख्या निरंक

निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3620

क्र. 339-भू-अर्जन-2024

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013)]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ" नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हे वाल्व चेम्बर, निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम चिडावद, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल् 0.2600 हेक्टेयर, भूमि अपेक्षित है, अर्थात , इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.000576 हेक्टेयर, भूमि है, जो ग्राम चिडावद तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

उदपूप क्र. सं.

सर्वेक्षण स्वामित्व संख्या का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)

1

सिंचित 0.000576

1406

1 - राधेश्याम पिता रामचंद्र खाती,

2-लक्ष्मीनारायण पिता सांवत खाती

निजी भूमि

0.000576

योग

संरचना

वृक्ष

प्रकार

कुर्सी एरिया किस्म संख्या

निरंक

निरंक

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है ।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के क्रार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई 2024 क्र. री.1-2024

प्रारूप 'ख'

(नियम-5 का उपनियम (2))

क्रमांक ०.०० // अ -82/ 2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप 'लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपनें आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको 'अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होते इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3622

अनुसूची

क्र.

सर्वे क्रमांक खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित

01.

जगदीश पिता कन्हैयालाल

1251

02. रतनलाल कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ

सिंचित/ असिंचित कुल हेक्टर में रकबा

क्षेत्र प्रभावित पाईप

आर.ओ. यू. (फसल)

सिंचित

0.0096

0.096

0.523

सिंचित

0.0266,

0.266, 0.

0.0146,

, 146, 0.

0.0198,

2.028, 0. 314, 0.2931 1.432, 0.074

1253 , 1278/2, 1249/3 1273, 1250/1 ,

1270 03 गोपाल गोशाला

1284/2 04 नंदराम बाबूलाल गोरधनलाल पिता रणछोड

1266 05 पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर प्रभुदयाल पिता गोरेलाल

05

कुल

0.0196,

0.002

198, 0. 196, 0. 02

सिंचित

0,0326

0.326

2.46

सिंचित

0.026

0.276

0.721

सिंचित

0.005

0.05

2.832

0.1558

1.574

सत्यनारायण सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

3623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 30 जुलाई 2024

क्र. भू.अ.-56-2023-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णन

मण्डला

(क) जिला

घुघरी

तहसील

(ख)

मचला (पट. हल्का नं. -31)

(ग) ग्राम

16.227 हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हे .में)

कुल रकवा (हे. में)

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

सं.क्र.

0.020

0.500

181/1

1

सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.080

0.200

181/2

2

प्रेमवती पति लखन जाति गौंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.400

197/1

3

सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मडला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.440

197/2

4

सोनूपिता गोठू सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.720

0.490

197/3

5

कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.440

197/4

6

सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.450

197/5

7

हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.130

0.310

198/2

8

हीरासिंह पिता नन्हू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मण्डला म०प्र ० भूमि स्वामी

0.230

0.230

199

9

हरेसिंह पिता धांधू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.460

0.460

200

10

सरस्वती बेवा फागूलाल , कालीचरण पिता फागूलाल, दुर्गावती पुत्री फागूलाल, सेवकली पुत्री फागूलाल पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.410

0.410

201

11

फूलसिंह पिता धांधू जाति गोंड़ पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

1.450

1.450

202

12

पनकू पिता अकाली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.100

0.100

242/1

13

सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3624

0.180

0.180

242/2

14

सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोटू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.250

0.250

242/3

15

कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.180

0.180

242/4

16

सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.180

0.180

242/5

17

हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.100

0.100

243/1

18

सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.080

0.080

243/2

19

कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.570

0.570

245/1

20

सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.490

0.490

245/2

21

सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.570

0.570

245/3

22

कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.560

0.560

245/4

23

सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.720

1.500

246

24

लेखराम पिता रामलाल जाति गोड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.340

2.100

249/1

25

बल्कूपिता दोदल जाति गोंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.060

0.800

249/2

26

बलसिंह पिता जोहर जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.130

1.130

251

27

लखनसिंह पिता इमरत जाति गौड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.170

0.170

252/1

28

फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी

0.380

0.380

252/2

29

मलसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी

0.200

0.200

252/3

30

फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी

0.037

0.370

252/4

31

धनसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी

0.320

0.320

253/1

32

तुलसीराम पिता बिहारी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.320

0.320

253/2

33

काशीराम पिता पतिराम, श्रीलाल पिता पतिराम, श्रीवती पिता पतिराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

0.160

0.160

254

34

बुधनीबाई पिता सोनूलाल, झंगलूसिंह पिता सोनूलाल, सुकलाल पिता सोनूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.210

0.720

255

35

दलसिंह पिता परदेशी , दशरथ पिता परदेशी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.680

0.680

256/1

36

बुधसिंह पिता सदाराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.050

0.340

256/2

37

फुन्दीलाल पिता गेंदलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.110

0.330

38

256/3

फूलसिंह पिता गेंदलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.400

0.750

257/1

39

प्रेमसिंह पिता दादूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.080

0.370

257/3

40

प्रेमलाल पिता बैशाखू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.010

0.960

259/1

41

बराती पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.850

1.450

259/2

42

रामकुमार पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.980

1.230

260

गनपत पिता अघनू, रूपसिंह पिता अघनू, रामवती पिता अघनू, 43 सामाबाई पुत्री बल्ली , मत्तिबाई पिता बल्ली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.760

2.970

261

44

सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.050

1.210

45

267/1/1

मुन्नालाल पिता गनेशा, चैती बाई पुत्री गनेशा जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमि स्वामी

0.450

1.210

46

267/1/2

सुमारू पिता रामा जाति गोंड़ पतां मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमिस्वामी

16.227

28.710

46

कुल किता एवं योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट

www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3626

क्र. भू.अ.-56-2023-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन

मण्डला

(क) जिला

घुघरी

(ख) तहसील

पीपरदर्रा (पट. हल्का नं.- 25)

(ग) ग्राम

48.690 हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल

अर्जित रकवा

कुल रकवा

खसरा नंबर

सं.क्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

(हे. में)

(हे. में)

220

6.570

5.870 1

गुलजार पिता छरकू रावनी पिता छरकू मनकी पिता छरकू, झनकी पिता छरकू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी

0.730

221

1.030

2

बहादुर सिंह पिता झंगलू, सहादुर सिंह पिता झंगलू सासोबाई पिता झंगलू, सोहनिया पिता झंगलू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी

2.450

3.320

3

222/1

गुहीबाई बेवा समारी, राजकुमार पिता समारी अंजलीबाई पुत्री समारी जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.400

0.400

4

रूकमणी बाई पति संतकुमार धुर्वे जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.450

2.380

233

5

फूलवती बेवा दलपत जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.020

3.300

6

234/1

दलपल पिता चैतू अमरवती पुत्री चैतू, कमला पुत्री चैतू, गनपत पिता चैतू, फुन्दोबाई बेवा नोखेलाल, मुलिया पुत्री चैतू, राजेन्द्र पिता दलहल , विमला पुत्री चैतू, रेखाबाई पिता नोखेलाल जाति गोंड पता मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3.000

2.900 7

234/2

अशोक पिता बुद्ध सिंह, मायाबाई बेवा संतोष, सरोज पुत्री बुद्धसिंह दुर्गा पति बुद्धसिंह नम्रता नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, स्वरा नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, अमन नाबलिग पुत्र संतोष संरक्षक मायाबाई जाति गौंड पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.020

0.290

8

234/3

सरोज पति प्रेमसिंह जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.220

256

2.530

9

डुमारिन पति झाडू, डुमरे पिता चैतू गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

260

3.410

1.700 10

सुन्दरिया पत्नी लक्ष्मण, गरभू पिता लक्ष्मण, अमरूसिंह पिता लक्ष्मण, अमरसिंह पिता लक्ष्मण जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.440

0.440

261

11

बालकुमार पिता गूहासिंह, रूकमणी पुत्री गूहासिंह, शंकारी बेवा जेठू, शिवरतन पुत्र जेवू, प्रेमवती बेवा गुहासिंह , बालसिंह पिता गुहासिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

262

3.620

3.620

12

सूब्बेसिंह पिता सहबू जाति गौंड, पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

   13     सुकरती बेवा शंकर , हीरासिंह पिता शंकर जाति गौड़ पता पीपर दर्श      263
                                                                                           0.420           0.420
           घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
          भागोबाई पिता पचलू, कोमली पिता हट्टू, बैसाखीबाई , पुत्री हटटू
   14     रमिहिया पुत्री हट्टू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य     264           1.130
                                                                                                           1.130
          प्रदेश भूमि स्वामी
   15     रामवती पति देवसिंह जाति गाँड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य       266           0.180           0.180
          प्रदेश भूमि स्वामी
   16     अमृत पिता बिसाहू पनक पिता अमरसिंह अ.प.बड़ा पिता अमरत जाति
                                                                           272/1           0.900           0.900
          गाँड़ पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
   17     प्यारेलाल पिता दरयाब जाति अहीर पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य   272/2          0.750           0.750
          प्रदेश भूमि स्वामी
   18     परसू पिता मानसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य      274           1.240
          प्रदेश भूमि स्वामी                                                                              1.240
   19     बसंतराव पिता बल्जू जाति गोंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य                   0.460
                                                                            276                           0.460
         प्रदेश भूमि स्वामी
         बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया
  20     पिता गांडा जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि   277
                                                                                          0.590           0.590
         स्वामी
  21     जेन्तलाल पिता देवसिंह, कलीराम पिता देवसिंह जाति गाँड़ पता पीपर
                                                                           279/1          1.350           1.350
          दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  22     सेवकराम पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला       279/2           1.300           1.300
         मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  23     विद्याचरन पिता बारेलाल जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला                      1.300
         मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                                          279/3                           1.300
  24     बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गाँड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला     279/4           1.300
         मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                                                                          1.300
  25     सहबू पिता चैतू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश  282/1           3.430           3.430
         भूमि स्वामी
 26      बलजू पिता चैतू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश  282/2           3.440
        भूमिस्वामी                                                                                        2.830
 27      बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला
        मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                                           283/1          3.780.           3.430
        जेंतलाल पिता देवसिंह , कलीराम पिता देवसिंह जाति गाँड़ पता पीपर
 28                                                                       283/2          0.850
        दर्श घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                                                         0.150
        गेंदलाल पिता बुद्ध सिंह, जाति गौड़ पता पीपरदर्रा घुघरी मण्डला
 29     म०प्र० भूमि स्वामी , धनीराम पिता बुद्ध सिंह जाति गौड़ पता पीपरदय   285
                                                                                         3.740           2.780
        घुघरी मण्डला म०प्र ० भूमि स्वामी
        समरकली बेवा सिंधीलाल, राजेश पिता सिंधीलाल , संजू पिता
 30     सिंधीलाल, संतोष पिता सिंधीलाल पतिराम पिता धन्नू, सुनिया बेवा
                                                                          293/1          0.880
        धन्नू जीराबाई पिता धन्नू कोयली बाई पिता धन्नू पता पीपर दर्श
        घुधरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 31     द्रोपती बाई पिता बलकू जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य  293/2           1.800
       प्रदेश भूमि स्वामी                                                                                2.120
 32    समारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य      293/3           0.520
       प्रदेश भूमि स्वामी
33     सुमारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य     293/4           0.400
       प्रदेश भूमि स्वामी
34     रज्जेसिंह पिता चन्दरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला     294/1          0.580            0.580
       मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35     मंगलसिंह पिता गौड़ा, भद्दो पुत्री गौड़ा जाति गौड़ पता पीपर दर्रा
                                                                         294/2          0.580            0.580
       घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 36     फूलमा बेवा फागू, शहरवती पिता फागू जाति गौड़ पता पीपर दर्श         294/3           0.570           0.490
        घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 37     आनंदी पिता माहू, सोहनिया पिता माहू, तारा पिता माहू, नन्हिया पिता   295            1.360           1.360
        माहू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया
38      पिता गांडा जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि   625           0.200           0.200
       स्वामी
                        कुल कित्ता एवं योग                                  38          63.340           48.690

भाग 1 3628

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र. भू.अ.-56-2023-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1) भूमि का वर्णन

मण्डला

(क) जिला

घुघरी

(ख) तहसील

पिपरिया रैयत (पट. हल्का नं.- 32)

(ग) ग्राम

2.570हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल

सं.क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हे.में)

कुल रकवा (हे. में)

0.160

365

2.310

1

बल्कूपिता दोदल, अमरत पिता हल्कू दादूलाल पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

399

1.480

0.650 2

सुन्दर पिता डुमार , फुन्दोलाल पिता डुमार फुरिया पिता डुमार, पुनिया पिता डुमार, कुन्दो पिता डुमार जाति अहीर पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.340

0.340 3

401/1

भगोता पिता पाना जाति गाँड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.380

0.380 4

401/2

मिटठन, चन्द्रेश, प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप, जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.520

0.520

5

403/1

भगोताबाई पिता पाना जाति गौंड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.520

0.520

403/2

6

मिटठन, चन्द्रेश , प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप , जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2.570

6

5.550

कुल किता एवं योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट

www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सलोनी सिडाना, पदेन उपसचिव.

3629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर , दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र.- B- 2805- दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 1 से 16 जुलाई 2024 तक, सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 28 (बी) एवं नियम 29 (1-अ ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B- 2807- दो-2-11-2024. श्री कमल जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B- 2809-दो-2-33-2018.-श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जातीहै.

क्र.-B-2811- दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-B- 2813-दो-2-49-2021. श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक को 3 से 10 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.- B-2815- दो- 2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.-B-2817- दो-2-13-2024.- श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र.- C-4968- दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून से 3 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित कियाजाताहै.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3630

क्र.-C-4970- दो-2-17-2024. श्री आशुतोष मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक, के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18जून 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशुतोष मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-4972- दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 1 से 19 जुलाई 2024 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 केसार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-4974-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 20 से 22 जून 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23 से 29 जून 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-4976- दो-2-30-2020. श्री अफसर जावेद खान , जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , इन्दौर को दिनांक 22 से 28 जून

[ भाग 1

2024 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए ) 19-03-इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21 - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.-C-4978- दो-3-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 8 से 13 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-4980- दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 जुलाई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-C-4982- दो-2-15-2019. श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 10 से 12 जून 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

3631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-C-4984-दो-3-21-2021.-श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 13 से19 जुलाई 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.- C-4986- दो-2-31-2017.-श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्र.-A-5248- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-2011 , दिनांक 11 अप्रैल 2018 एवं आदेश क्रमांक ए-3579, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 निरस्त किया जाता है.

क्र.-A-5250- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक -1127- इक्कीस - ब (एक )-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judi- ciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री के. के. त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके खाते में 155 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 454 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 155 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 290/2= 145 दिवस कापूर्ण अवकाश वेतन

क्र.-A-5252-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 28 से 29जून 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशन्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5256-दो-2-46-2023. श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3632

क्र.-A-5258- दो-2-37-2020.-श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5260-दो- 2-18-2024. श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-A-5263-दो-2-22-2022.- श्रीमती ममता जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.- B-2937- दो-2-16-2024. सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सरिता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .

ØB - 2940- दो- 2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 22 से 29 जून 2024 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-2942-दो-2-57-2020.-श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 13 से 16 जुलाई 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-B-2944- दो-2-58-2010.-श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 14 से 28 जून 2024 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 से दिनांक 1 जुलाई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

3633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-5174-दो-2-61-2021. श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C- 5177-दो-2-30-2024.-श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , अशोकनगर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवंत सिंह यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-5179- दो-2-58-2010.- श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 24 मई से 1 जून 2024 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुन 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-5182- दो-3-420-80 - भाग - बारह.- श्री आर. के. एस. गौतम , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-5020 , दिनांक 11 जुलाई 2017 निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-5184-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री आर. के. एस. गौतम, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री आर. के. एस. गौतम की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके खाते में 237 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 609 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 237 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 126/2= 63 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C-5186- दो- 3-420-80-भाग-बारह. - श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-4123, दिनांक 21 जून 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-5188- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

3634

सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Com- mittee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री पंकज गौड़, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को उनके खाते में 242 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 520 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 242दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज- में नगद भुगतान 116/2= 58 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C-5190-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2949, दिनांक 7 जुलाई 2023 निरस्त किया जाता है.

क्र.-C-5192-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon ' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री राम प्रकाश मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को उनके खाते में 272 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 384 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 272दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 56/2= 28 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C-5194-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को पूर्वके प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-668, दिनांक 27 फरवरी 2021 निरस्त किया जाता है .

क्र.-C-5196-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- ties) के अनुसार श्री ऋषभ कुमार सिंघई की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को उनके खाते में 270 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 552 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 270दिवस

(ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज- में नगद भुगतान

60/2= 30 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार , आशीष तिवारी , डी.आर- कम-पी. पी . एस.

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2024

क्र.-C-5139.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1438 जबलपुर, दिनांक 4 मई 2024 " जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 07 श्री विश्वास जोशी , एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) खण्डपीठ ग्वालियर को मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्टेिंट रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने से हैं " को उनके द्वारा मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाता है .

मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल .

3635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , BENCH GWALIOR No. 13082

Gwalior, the 23rd July 2024

NOTICE FOR WITHDRAWAL OF ELECTION PETITIOΝ ΝΟ . 09/2014

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

BENCH AT GWALIOR

ELECTION PETITION ΝΟ . 09/2014

HARI SINGH RAGHUWANSHI ' BADDA'

VS.

NISHANK KUMAR JAIN AND OTHERS

WHEREAS this date was fixed for hearing the above Election Petition on IA no . 3732/2024 for withdrawal of the petition .

Hon'ble Court ordered for publication of notice in official Gazette of State of M.P. for calling upon objections from general public in respect of withdrawal of Election Petitiion .

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH GWALIOR THIS 23rd DAY OF JULY 2024 .

Sd./- PrincipalRegistrar 3636

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

[भाग 1

IN THE HIGHCOURT OF MADHYA PRADESH

AT GWALIOR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE SANJEEV S KALGAONKAR

ELECTION PETITION No.09 OF 2014

HARI SINGH RAGUVANSHI

VERSUS

NISHANK KUMAR JAIN AND ORS.

APPEARANCE-

(SHRI SHIVAM SHARMA ON BEHALF OF SHRI DEEPAK KHOT- ADVOCATES FOR THE PETITIONER)

(SHRI NAVAL KISHOR GUPTA- ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.1)

Reserved on :

08.07.2024

Pronounced on :

19.07.2024

This petition having been heard and reserved for order, coming on for pronouncement this day, Justice Sanjeev S Kalgaonkar pronounced the following:

ORDER

This election petition under Section 80 of the Representation of the People Act is filed for declaring the election of respondent No.1 Nishank Kumar Jain as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly, 145 Basoda Constituency to be void and also declaring the petitioner as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from the same constituency.

The petition inter alia states that he has submitted his nomination 3637

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024

भाग 1 ]

form in the general election of Madhya Pradesh Legislative Assembly , ' 2013 , for the Constituency No.145 Basoda in District Vidisha. Respondent No.1 also submitted his nomination papers on 07.11.2013 . He has deliberately concealed the fact that he being a Director of Vijya Bank was holding the office of profit and as such , he is disqualified from contesting the election . Respondent No.1 was a Director of Vijya Bank and he was also indicted in various Committees of the Bank as member. He has received remuneration from Vijya Bank . Therefore , he was holding an office of profit under the Government . Respondent No.1 was ineligible for being elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly by concealing aforementioned fact. Respondent No.1 has obtained votes by corrupt practice , therefore , his election as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency is illegal and void . It is prayed that election of respondent No.1 be declared to be void and petitioner be declared as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency.

During pendency of this election petition , sole petitioner submitted Ι.Α. No.3732/ 2024 , an application for withdrawal of election petition along with the affidavit of petitioner Harisingh Raghuvanshi . It is stated in the petition that in recently conducted election of Madhya Pradesh Legislative Assembly , petitioner has been elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly . He does not wish to prosecute the petition and wish to withdraw the same . Therefore , the proceedings may be concluded and petitioner may be permitted to withdraw the election petition.

The notice of withdrawal of election petition was published in the official gazette dated 21.06.2024 under Section 109 (2) of the [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024

3638

Representation of the People Act , 1951. In compliance with the order dated 30.05.2024 , copy of I.A. No.3732/ 2024 was supplied to all the respondents . Learned counsel appearing for respondent No.1 has no objection to withdrawal of the petition . None of the other respondents has submitted any objection till date . The petitioner has applied for withdrawal of this election petition for the reason that he has been elected as Member of Madhya Pradesh State Legislative Assembly in next election . There is nothing to suggest that application is induced by any bargain or illegal consideration or the withdrawal is done under any coercion or undue influence . The withdrawal appears to be genuine and voluntary . No public interest would be affected for the reason of withdrawal of petition .

Considering the aforementioned fact situation , I.A. No.3732/2024 is allowed and the election petition is dismissed as withdrawn . The cost of respondents shall be incurred by the petitioner. The notice of withdrawal shall be published in the official gazette . If no person applies to be substituted within 14 days of such publication as provided under Section 110 ( 3 ) ( C) of the Representation of the People Act , 1951 , the Registry shall report withdrawal of petition to the Election Commission under Section 111 of the Act , 1951 .

Sd./-

(SANJEEV S KALGAONKAR ) Judge.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-08-02.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-08-02.31.Ordinary.