मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024- श्रावण 11 , शक 1946
क्रमांक 31 ]
विषय- सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं..
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024 सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2024
पंजी. क्र. 2038-2024- इक्कीस- ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 23 जुलाई 2013 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विनोद कुमार सराफ का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2024 क्र. 1004-2030-2018- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति, श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, कुल पाँच दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
पंजी. क्र. 2040-2024- इक्कीस - ब ( दो ) . राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 2 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री श्रवण चौहान जिनका कार्यकाल समय-
3497
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3498
उपांतरणों का विवरण
इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय-6 की कंडिका 6.3 के बिन्दुक्रमांक -25 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक -26 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
समय पर नवीनीकरण करने के बाद 1 फरवरी 2024 तक बढ़ाया गया था. उक्त अवधि के पूर्व नवीनीकरण का आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत न करने एवं आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी एवं स्वयं श्री चौहान द्वारा जानकारी के आधार पर नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
(26) इंदौर विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1 : 0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा.
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
पंजीक्र. 2053-2024- इक्कीस ब (दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील पलेरा , जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री पुरूषोत्तम दास गुप्ता एवं तहसील जतारा , जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 29 जनवरी 2003 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्रसिंह पायक एवं तहसील पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 14 फरवरी 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र शेखर गुप्ता तथा जिला मुख्यालय, टीकमगढ़ में विभागीय आदेश दिनांक 13 दिसम्बर 2004 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुभाष जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
सूचना
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे, अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2024 सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0050-2024-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) की सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1429- वि.यो.-उज्जैन- उपांतरण- नग्रानि-2024, भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित उज्जैन विकास योजना 2035 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 (5 ) ( एक ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
1
आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश
2
कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश
4 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश.
उपांतरणों का विवरण
उज्जैन विकास योजना , 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.2 के बिन्दुक्रमांक-22 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक -23 स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
क्र. यूडीएच-3-0049-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) की सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-1417-वि.यो. -इंदौर- उपांतरण- नग्रानि-2024 , भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 23 ( 5 ) ( एक ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
1
आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर , मध्यप्रदेश
2
कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
3
आयुक्त, नगरपालिक निगम , इंदौर, मध्यप्रदेश
4
(23) उज्जैन विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र को प्राप्ति क्षेत्र घोषित किया जाता है. इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक भूमि उपयोगों में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1 : 0.50 एफ. ए. आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम से स्वीकार्य होगा .
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , इंदौर, मध्यप्रदेश .
3499 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड उक्त अधिनियम, आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियमन, 2016 के उपबंधों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा समय - समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.
विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024 भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024
क्र. SNT - 14-0025-2023- इकतालीस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक SNT- 14-0025-2 23 - इकतालीस 2, दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.
Bhopal , the 23rd July 2024 क्र. एस. एस. टी. -14-0025-2023- इकतालीस- 2.-यतः, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्यालयों ( जिनमें अधीनस्थ कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान भी सम्मिलित हैं ) में आधार सक्षम बायो- मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ) को कार्यान्वित करने काविनिश्चय किया गया है. राज्य सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयों (शैक्षणिक संस्थान सहित ) में आधार सक्षम बायो - मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ) स्थापित करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , मध्यप्रदेश शासन तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेगा . बायो- मीट्रिक उपस्थिति प्रणाली उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम होगी. कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि पूर्वानुसार लागू रहेंगे;
2. और, यतः , ऐसे प्रयोजनों के लिए, भारत सरकार ने सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन ( समाज कल्याण , नवाचार, ज्ञान ) नियमावली, 2020 विरचित किए हैं, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन के लिए प्रयोजन और स्वैच्छिक आधार पर आधार का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिऐ अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया विहित की गई है;
No. SNT - 14-0025-2023 - XLI - 2. - WHEREAS , it has been decided by the Government of India to implement Aadhaar Enabled Bio - metric Attendance System (AEBAS) in all the offices of the State Government ( including sub- ordinate offices and educational institutions) . Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation , Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh shall provide technical guidance for setting up Aadhaar Enabled Bio -metric Attendance System (AEBAS ) in all sub - ordinate offices (including educational institutions) of the State Government . Bio -metric attendance system shall be the medium to record attendance . There has been no change in the rules and regulations related to office timings , late attendance etc , which shall remain in force as before ;
3. अतएव, आधार ( वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ( अधिनियम , 2016 (2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा (4 ) के खण्ड ( ख ) के उपखण्ड ( दो ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐसे प्रयोजनों के लिए , जैसा कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, विहित करे, स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन करने की, अनुज्ञा प्रदान की जाती है .
2. AND WHEREAS , for such purposes , the Government of India has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation Knowledge ) Rules , 2020 , wherein the purposes for Aadhaar Authentication on voluntary basis and process to be followed to seek permission to use Aadhaar on voluntary basis has been prescribed;
4. आधार सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली ( एई बी ए एस ).- एईबीएएस में आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर है और उपयोगकर्ता संगठन उपस्थिति के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराएंगे.
3500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1
Department of Science and Technology, Government ofMadhya Pradesh and Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited shall comply with the provisions of the said Act , Aadhaar ( Enrolment and Update) Regulations , 2016 and the Office Memorandums circulars and guidelines issued by Unique Identification Authority of India from time to time .
3.NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub clause ( ii) of clause (b ) of sub- section ( 4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services ) Act, 2016 ( 18 of 2016) allows performing authentication on voluntary basis , for such purpose , as the State Government in consultation with the Authority and in the interest of the State , may prescribe .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , AZIZA SARSHAR ZAFAR , Dy . Secy.
4. Aadhaar Enabled Bio - metric Attendance System (AEBAS) . Aadhaar Authentication in AEBAS is on voluntary basis and user organizations shall provide alternate means of attendance .
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
टीकमगढ़, दिनांक 21 जून 2024
का प्रयोग करते हुए, मैं , अवधेश शर्मा , कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला टीकमगढ़ (म. प्र.) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग , जतारा की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी , अनुविभाग जतारा को प्रत्यायोजित करता हूँ.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
क्र. तीन- ए- वित्त- स्था.- 2024-361 .- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48- मु. स. - 2022- धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 ( क ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़ ( मध्यप्रदेश ) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्व अनुविभाग , टीकमगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्री संजय कुमार दुबे , अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग टीकमगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
क्र. तीन- ए- वित्त-स्था.-2024-363.- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48 - मु. स.- 2022 - धर्मस्व , दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 ( क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास , जिला टीकमगढ़ ( म. प्र. ) . " पंजीयक लोक न्यास " की शक्तियाँ राजस्वअनुविभाग , बल्देवगढ़ की राजस्व सीमा के अंतर्गत उपयोग करने हेतु श्रीमती भारती देवी मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी / अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग बल्देवगढ़ को प्रत्यायोजित करता हूँ.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
अवधेश शर्मा, कलेक्टर एवं पंजीयक.
क्र. तीन- ए- वित्त-स्था.- 2024-362.-मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक 48- मु. स. - 2022 - धर्मस्व, दिनांक 29 सितम्बर 2022 में प्रसारित निर्देशों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34 ( क) में प्रदत्त शक्तियों 3501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2024
क्रमांक एफ-3 / 02/ 2020/तेरह : जबकि आवेदक , मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-।
लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, द्वितीय तल, निर्यात भवन, राव तुलाराम मार्ग , वसंत विहार, आर्मी हॉस्पिटल के सामने एवं रेफरल , नई दिल्ली 110057 टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली (TBCB ) के माध्यम से अंतरा- राज्य पारेषण प्रणाली अंतर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 400/220/132 केव्ही लाईनों के निर्माण कार्य (संलग्न परिशिष्ट अनुसार) करने का इरादा रखता है ।
2/ और जबकि, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3/02/ 2020/तेरह , दिनांक 13.01.2023 से संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित 400/220/132 केव्हीं लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड को अनुमति प्रदान की गई है । उक्त प्रस्तावित शिरोपरि पारेषण लाईनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन , हरदा, सीहोर , अशोकनगर, गुना, भोपाल , बैतूल, राजगढ़ , आगर-मालवा, उज्जैन, रतलाम, अलीराजपुर, देवास , धार, बुरहानपुर के ग्रामीण/ नगरीय / शहरी क्षेत्रों के ऊपर/ आसपास/ मध्य से गुजरेंगी ।
3/ और अब जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली ( TBCB ) के माध्यम से परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के खंबे लगाने / लाईन बिछाने / निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है ।
और जबकि आवेदक, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड द्वारा परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही पारेषण लाईनों के निर्माण हेतु विद्युत मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1 3502
अधिनियम , 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ।
4/ अतएव , प्राप्त आवेदन पर सावधानीपूर्वक विचारोपरांत राज्य शासन , एतद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक , मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज । लिमिटेड को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों की स्थापना हेतु निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा स्थापित अथवा रख- रखाव किये गये अथवा इस प्रकार स्थापित या रख - रखाव किए जाने वाले लाइनों और खम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अॅथारिटी को प्राप्त हैं : -
(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति केवल संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित अनुसार शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है।
(ii) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है।
(iii) प्रदत्त शक्तियाँ भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13 ) के प्रावधानों के अधीन है ।
(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्र. एफ-3/ 02/ 2020/ तेरह दिनांक 13.01.2023 एवं शुद्धि पत्र क्र. एफ-3/ 02/ 2020 / तेरह दिनांक 20.09.2023 द्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत प्रदत्त अनुमति के नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
(v) आवेदक को पारेषण, संचालन एवं संधारण, ओपन एक्सेस आदि के बारे में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों / संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
(vi ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 एवं समय- समय पर यथा संशोधित एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 3503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा ।
(vii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे " ( आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
( viii ) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है , तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।
(xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।
(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
(xiii) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
3504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1
(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
(xvi ) आवेदक कंपनी केन्द्र/ राज्य सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।
(xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/ निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।
(xviii ) यह अनुमोदन , आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अधीन है । उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।
(xix ) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन वापस ले सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
3505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
परिशिष्ट
टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतरा- राज्य पारेषण कार्यों का विकासः पैकेज - ।
पारेषण कार्य
क्रमांक
1. 400/220/132/33 के. व्ही . जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन )
i मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी (पीजीसीआईएल) भोपाल 400 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य ।
ii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद- आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
iii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप भोपाल 220 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।
iv मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132 बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
V मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।
2. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद )
i बिसौनीकलां 220 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
ii बिसौनीकलां 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा हान्डिया 220 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।
iii बिसौनीकलां 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा हरदा 132 के. व्ही. लाइन का लिलोकार्य ।
3. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र खरगोन ( जिला खरगोन)
i खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव निमरानी 220 के. व्ही . लाइन के दोनों सर्किट का लिलो कार्य ।
ii खरगोन 220 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये खरगोन जुलवानिया ( तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
खरगोन 220 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव बिस्टान 132 के.व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
4. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र सोडलपुर ( जिला हरदा)
i बिसौनीकलां- सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii सोडलपुर - सुलतानपुर 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।
5. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)
i जावरजोड़ 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये आष्टा सोनकच्छ 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3506
पारेषण कार्य
क्रमांक
6. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पथारी ( जिला रायसेन)
i गैरतगंज पथारी 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन।
7. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बाड़ी ( जिला रायसेन)
i बरेली बाड़ी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii बाड़ी- शाहगंज 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।
8. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट ( जिला गुना)
i अशोकनगर - सेमराहाट 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii सेमराहाट आरोन 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।
9. 132/33 के.व्ही . जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल ( जिला भोपाल )
i मुगलियाछाप- एचओडी भोपाल 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाइन।
10. 220/33 के.व्ही . उपकेन्द्र शाहपुर (जिला बैतुल )
i शाहपुर 220/33 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस इटारसी 220 के.व्ही . लाइन का लिलो कार्य ।
11. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र छापीहेड़ा ( जिला राजगढ)
i खुजनेर - छापीहेडा 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।
ii छापीहेडा नलखेडा 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन।
12. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन)
i भाटपचलाना 132 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडनगर आरेंज बेरछा 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।
13. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र ढोढर ( जिला रतलाम)
i ढोढर 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये जावरा दलोदा 132 के. व्ही . लाइन का लिलो कार्य।
14. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)
i कसरावद पीपलगांव 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
15. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा ( जिला अलीराजपुर)
i अंबाजा 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडवानी कुक्षी 132 के. व्ही. लाइन का लिलो कार्य ।
16. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चौबाराधीरा ( जिला देवास)
i सोनकच्छ चौबाराधीरा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन।
17. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर ।।। ( जिला धार )
i पीथमुपर 220- पीथमपुर सेक्टर-।।। 132 के.व्ही . डीसीडीएस लाइन।
18. प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य (बुरहानपुर)
i बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
3507
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
No. F - 3-02-2020-13
Bhopal , the 29th July 2024
Whereas the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package - I Limited, with Registered Address at 2nd Floor , Niryat Bhawan , Rao Tularam Marg, Vasant Vihar, Opposite Army Hospital & Referral , New Delhi - 110057 intends to develop Intra - state transmission system , in different areas of Madhya Pradesh regarding construction of 400/220/132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) process .
2/ And whereas Government of Madhya Pradesh , Energy Department vide Order no . F -3 /02/ 2020/13 dated 13.01.2023 has granted permission under Section 68 of the Electricity Act, 2003 to the Applicant , M/ s MP Power Transmission Package - I Limited for laying/ construction of 400/220/132 KV overhead lines in Madhya Pradesh as per Annexure . The above proposed Transmission lines shall pass through the area in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen , Narmadapuram , Khargone , Harda , Sehore, Ashoknagar , Guna , Bhopal , Betul , Rajgarh , Agar Malwa, Ujjain, Ratlam , Alirajpur , Dewas , Dhar , Burhanpur and line routes shall pass through over / around/ between villages / towns/ cities in the area .
3/ And whereas the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package- I Limited has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing supports and laying/ construction of transmission lines under tariff based competitive bidding process , as per Annexure .
3508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1
And whereas, the Applicant , M/ s MP Power Transmission Package - I Limited has complied with the procedure for obtaining the authorisation under Section 164 of Electricity Act, 2003 for construction of 400/220/132 KV transmission lines as per Annexure .
4/ Now, therefore , after careful consideration State Government hereby confers under Section 164 of the Electricity Act, 2003 all the powers to the Applicant, M/ s MP Power Transmission Package - I Limited which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of the telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained for installation of overhead transmission lines as mentioned in the Annexure on the following terms and conditions : -
(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure , only for the purpose specified as above and this is not a general authorization .
(ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issue of this order .
( iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) .
( iv) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions ofpermission granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 by the State Government vide Order No. F- 3 / 02/ 2020/ 13 , dated 13.01.2023 & corrigendum vide Order No. F- 3/ 02/ 2020/ 12, dated 20.09.2023 .
(v) The applicant shall have to ensure compliance of all regulations/ codes issued by appropriate commission regarding transmission , operation & maintenance , open access etc.
(vi) The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and 3509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2022 & amendments thereof.
(vii ) The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .
(viii) The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority / s .
(ix) In case of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ s .
(x) In case the lines are proposed to pass over forest lands , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in the forest area . However , ' No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required in case of non - involvement of forest land with laying of the line.
(xi) In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
(xii) The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before the proposed line is energized / charged .
(xiii) On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from the Electrical Inspector, before charging the lines , at its own cost .
(xiv) If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority/ s .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3510
(xv) If any charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company .
(xvi) The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of Central / State Govt . prevailing and as amended from time to time.
(xvii) The Applicant Company shall indemnify the State Govt . from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.
(xviii ) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under, by the applicant. On violation of any of the above - mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .
(xix) The State Government may withdraw this approval any time after giving one-month notice .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , V. K. GAUR, Officer on Special Duty.
3511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
Annexure
Development of Intra - State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding : PACKAGE - 1
Transmission Elements
S.No.
1 400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District - Raisen)
i LILO of both circuits of Itarsi ( PGCIL ) - Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS
400 KV S / s
ii LILO of Hoshangabad - Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
iii LILO of Mandideep - Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
iv LILO ofMandideep 132 - Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
V LILO of Mandideep 220 - MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV
S/s
2 220/132/33 KV substation Bisonikala (District -Hoshangabad)
i LILO of Itarsi - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S / s
ii LILO of Satpura - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S / s
iii LILO of Seonimalwa - Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S / s
3 220/132/33 KV Substation at Khargone (District- Khargone )
i LILO of both circuits of Chhegaon - Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S / s
ii LILO of Khargone - Julwaniya (Talakpura ) 132 KV line at Khargone 220 KV S / s
iii LILO of Bhikangaon - Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S /s
4 132/33 KV substation at Sodalpur (District- Harda)
i Bisonikala - Sodalpur132KV DCSS line .
ii Sodalpur - Sultanpur 132 KV DCSS line .
5 132/33 KV substation at Jawarjod (District - Sehore)
i LILO of Ashta - Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S/ s
6 132/33 KV substation at Pathari (District- Raisen)
i Gairatganj Pathari 132 KV DCDS line
7 132/ 33KV substation at Badi ( District - Raisen )
i Bareli - Badi132KV DCSS line
ii Badi - Shahganj 132KV DCSS line
8 132/33KV substation at Semrahat ( District -Guna)
i Ashoknagar - Semrahat 132 KV DCSS line
ii Semrahat Aron 132KV DCSS line
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3512
[ भाग 1
Transmission Elements
S.No.
9 132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal ( District- Bhopal )
i Mugaliya Chhap - HOD Bhopal 132KV DCDS line
10 220/ 33KV substation at Shahpur ( District - Betul )
i LILO of Satpura TPS - Itarsi 220 KV line at Shahpur 220 / 33KVS /s
11 132/33 KV substation at Chhapiheda (District - Rajgarh )
i Khujner - Chhapiheda 132KV DCSS line
ii Chhapiheda - Nalkheda 132KV DCSS line
12 132/33 KV substation Bhatpachlana ( District - Ujjain)
i
LILO of Badnagar - Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV S/ s
13 132/ 33KV substation at Dhodhar (District- Ratlam)
i LILO of Jaora - Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S / s
14 132/ 33KV substation at Pipalgaon ( District - Khargone )
i Kasrawad -- Pipalgaon 132KV DCDS line
15 132/33KV substation at Ambaja (District - Alirajpur)
i LILO of Barwani - Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S / s
16 132/33KV substation at Choubara Dheera (District- Dewas )
i Sonkatch - Choubara Dheera 132KV DCSS line
17 132/33KV GIS substation at Pithampur Sector - III (District -Dhar)
i Pithampur220 - Pithampur Sector- III 132KV DCDS line
18 System Strengthening Works ( Burhanpur)
i Bahadurpur - Badgaon 132KV DCSS line 3513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024
क्रमांक /1394 / आर-2134594/2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 '(क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 16′55.822" से N 22° 17′12.849" उत्तर अक्षांश तथा E 78 °42′35.643 " से E 78 °42′57.574" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील:- किरनापुर
जिला :- बालाघाट
वन परिक्षेत्र:- हट्टा
वनमण्डल:- दक्षिण बालाघाट
वनखण्ड की सीमायें
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्र.
खसरा क्रमांक
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
6
5
4
3
2
1
उत्तर
33.453
3/1/2
1
कुआंगोदी
कुआंगोदी 'अ'
शासकीय भूमि पहाड़ सरकार
7 आरक्षित वनखण्ड कुंआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमाक 47/7 से मुनारा क्रमांक 5 तक की वनसीमा ।
पूर्व- आरक्षित वनखण्ड कुंआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा. क्रमांक 5 से प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 तक और मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा एवं मुनारा क्रमांक 5 से आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 के प्राकृतिक नाला सीमा तक ।
दक्षिण आरक्षित वनखण्ड राजाडेरा उत्तर के कक्ष क्रमांक 187 की उत्तर वन सीमा लाइन प्राकृतिक नाला सीमा ।
पश्चिम आरक्षित वनखण्ड नीला के कक्ष क्रमांक 183 की पूर्वी वन सीमा लाईन पर प्राकृतिक नाला से मुनारा क्रमांक 51 तक और मुनारा क्रमांक 51 से 48 तक एवं मुनारा क्रमांक 48 से आरक्षित वनखण्ड कुआंगोंदी के कक्ष क्रमांक 182 के मुनारा क्रमांक 47/7 तक की वनसीमा ।
कुल योग 33.453
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3514
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 624 / आर-1360585 / 2023 / 10-3 दिनांक 21.03.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग / संस्थान महाप्रबंधक , म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 , 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना (05 सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव (1 ) दुल्हापुर, हल्बीटोला, सतीटोला से पौसेरा तक , प्रकरण क्रमांक FP / MP / Road/407719/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.419 हे0 (2) लोढामा से टाटीधर, व्हाया मुण्डीदादर, मडियापार, घाघराटोला तक, प्रकरण क्रमांक FP /MP/Road/410133 /2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 12.150 हे0 (3 ) सुपखार- पटवा- छतरपुर तक , प्रकरण क्रमांक FP / MP/ Road / 156158/2022 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 9.408 हे0 (4) बंधनखेरो- देवगांव - सरईपतेरा-अकलपुर - जैरासी तक, प्रकरण क्रमांक (old) FP/MP/ Road / 156152/ 2022 , (New) FP/MP/ Road /459912/2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 4.872 हे0 (5) मालूमझोला से हतबन व्हाया बंधनखेरो तक, प्रकरण क्रमांक (old ) FP/ MP/ Road / 156134/ 2022 , (New) FP / MP / Road / 458979 / 2024 में प्रभावित वन भूमि कुल रकबा 2.604 हे 0 ) में प्रभावित 33.453 हे० वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 33.453 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 33.453 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट , के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./0002 / अ-59 वर्ष 23-24 दिनांक 23.05.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार किरनापुर, जिला बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार: - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
3515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2024
क्र. 1394- आर - 2134594-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1394- आर- 2134594-2024- दस 3 , दिनांक 23 जुलाई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 23rd July 2024
No./ /R-2134669/2024/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time. This forest blocks lies between N 21 °48'59.97 " to N 21 °49′22.88 " North Latitude and E 80 ° 24'43.86 " to E 80 ° 25'22.17 " EastLongitude.
SCHEDULE
District Balaghat
Forest Division - South Balaghat
Details of Land included
S.N.
Tahsil - Kirnapur Forest Range - Hatta
Forest Block Boundaries
Khasara No.
Name of Village
Present head of Land Name of Forest Black
4
3
Area (Hectare)
7
6
5
2
North
33.453
3/1/2
1
Kuagondi
A' Kuagondi
Government Land Pahad Sarkar
Forest boundary from Pillar No. 47/7 to 5 of compartment no. 182 of Kuagondi Reserve forest block.
East- From Pillar No. 5 of compartment no . 182 of Kuagondi reserved forest block to Pillar 1 of proposed forest block and artificial forest boundary from Pillar no . I to 5 and from Pillar no . 5 to natural Nala boundary of compartment no . 187 of Rajadera North reserved forest block.
South Northern forest boundary line of compartment no . 187 of reserved forest block Rajadera North natural Nala boundary .
west-
on From natural Nala eastern forest. boundary line of compartment no . 183 of Neela reserved forest block to Pillar no . 51 and from Pillar no . 51 to 48 andfrom Pillar no . 48 to Pillar no . 47/7 of compartment no. 182 of Kuagondi reserved forest block.
33.453
Total [ भाग 1 3516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
(A) Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Govt . of India's letter dated 19-02-2024 , and Madhya Pradesh Govt. order No./624/आर -1360585/2023/ 10-3 date 21-03-2024 in lieu of 33.453 hectare of affected forest land under the sanctioned project (05 Proposals for road construction works respectively ( 1 ) Dulhapur , Halbitola, Satitola to Pausera proposal No. FP /MP / Road/ 407719/ 2022 area 4.419. ha. (2) Lodama to Tatidhar Via Mundidadar , Madiyapar, Ghaghratola proposal No. FP /MP /Road/410133 /2022 area 12.150 ha . (3 ) Supkhar - Patwa- Chhatarpur proposal No. FP /MP/Road/ 156158 /2022 arca 9.408 ha. (4) Bandhankher- Devgaon - Saraipatera-Akalpur- Jairasi proposal No. ( Old ) FP / MP /Road/ 156152 /2022 , (New ) FP/ MP/Road/459912 / 2024 area 4.872 ha. (5 ) Malumjhola to Hatban Via Bandhankhero proposal No. ( Old ) FP/ MP /Road/ 156134/2022 , (New) FP / MP / Road/458979 / 2024 area 2.604 ha. ) of user agency- General Manager , M.P.R.R.D.A. , PIU - 1 , 2 Balaghat, Distt . Balaghat , the above mentioned Non Forest Land of 33.453 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No./0002/A-59 year 23-24 dated 23.05.2023 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.
2. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Kirnapur , District Balaghat are as under.
There are no individuals Rights on the said land.
1. Individuals Rights: -
There are no Communities Rights on the said land.
2. Communities Rights :-
Therefore, the above land Indian Forest Act 1927 . is declared as protected forest under section 29 of
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
3517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 30 जुलाई 2024
क्र. 4490 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.
बं.नं. -601 उपरोक्त भूमि
(4) रकबा-70.000 पर आने वाली
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम- हिरदागढ़ प.ह.नं.- 33 रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3518
क्र. 4491 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
ग्राम-नंदौरा
(2) जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा.
(4) रकबा-120.000 हेक्टेयर एवं
प.ह.नं.- 31
उपरोक्त भूमि
बं.नं. -25
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
दमुआ 1 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
3519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. 4492- भू-अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-11.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम- भावईखुर्द प.ह.नं. - 34 बं.नं.-373, रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3520
क्र. 4493 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस-221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
रकबा-75.000
जुन्नारदेव ग्राम- खापासुरजू
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -32
उपरोक्त भूमि
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(2) (3) बं.नं. -08, दमुआ-1 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
3521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. 4494- भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - सेमरकुही
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.
(3) (4) प.ह.नं. -32
रकबा-01.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि
बं.नं. -42,
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
दमुआ-1 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3522
क्र. 4495 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासनं, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) जुन्नारदेव
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-15.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां .
(3) ग्राम- बिरजापुरा प.ह.नं. -32 बं.नं. -33, रा.नि.मं.- दमुआ-1 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग , तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. 4496- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(1) छिन्दवाड़ा जुन्नारदेव ग्राम - भावईकला
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -34
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण
पर आने वाली
किये जानें के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) (4) रकबा-75.000 हेक्टेयर एवं बं.नं. -36, उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- जुन्नारदेव.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3524
क्र. 4497 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2)
(1)
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(3) (4) जुन्नारदेव ग्राम- करमोहनीबंधी रकबा-40.000 प.ह.नं. -30 हेक्टेयर एवं बं.नं. -02, उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- पर आने वाली दमुआ-1. परिसंपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. 4499 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019 - एम.पी.एस.- इकतीस -221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(2)
(1)
जुन्नारदेव
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव , जिला- छिन्दवाड़ा.
छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -1 बांध निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-19.870 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
ग्राम - करहैया प.ह.नं. -34 बं.नं. -45, रा.नि.मं.- दमुआ-1 .
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग , तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3526
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र० /५.१७/मू-अर्जन/ 24 दि० 10/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
2.8138 हे.
कोठी बड़ोर
सतना
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की कोठी माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.1.4.4.4/ भू-अर्जन/24 दि० 10/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
0.5250 हे.
सतना रघुराजनगर जिरवार खुर्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3527
भू-अर्जन प्र०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र0.14957 भू-अर्जन/ 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना रघुराजनगर गड़राकोठार 2.0988 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ०
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1496/ भू-अर्जन / 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4
सतना कोठी
1.8613 हे.
अवधेन्द्र सागर
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क.-1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत अन्तर्गत टेल वितरिका की नैना माइनर एवं बैरगला माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1497/ भू-अर्जन / 24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना कोठी भौहार 5.6488 हे.
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क.-1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर एवं सगमा सबमाइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अ82/24-25 पत्र क्र०.1.4.9.8/भू-अर्जन/24 दि० 10/07/2024 अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना
रघुराजनगर
1.7038हे.
गड़ा पवाई
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/577/ भू-अर्जन / 24 दि० 16 107/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4 1
3
0.3030 हे.
सतना
पैकोरी
2 कोठी
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के
भूमि का
कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/578/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना
4.8588हे.
पोंडी
कोठी
6
5
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर की खाम्हा सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3530
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/579/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
1.5888हे.
बैरागला
सतना कोठी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की बैरागला माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र० /८४८/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
3
4
3.1975हे.
कोठी
खाम्हा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की पोंडी माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/58//भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
5
1
3
4
6
सतना कोठी घडेरूवा 1.0063 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की घडेरूवा माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82 / 24-25 पत्र क्र०./582/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
5
6
1
2
3
1.0224 हे.
कोठी पैकोरा
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क.-1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1 3532
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1.587 भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
4
6
1
2
5
3
सतना
3.4813 हे.
कोठी लोखरिहा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क.-1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ एवं लोखरिहा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.1884/ भू-अर्जन / 24 दि ० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
1
2
6
3
5
सतना
0.5950 हे.
रघुराजनगर
कला टिकुरी
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र0.1585भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
3
4
5
1
1.2038 हे.
रघुराजनगर बरहा
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मसनहा माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.1586/भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
6
1
2
3
4
1.1138 हे.
सतना रघुराजनगर मझिगवां
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3534
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र0.1587/भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
1
2
4
सतना
2.1200 हे.
रघुराजनगर जिरवार कला
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की जिरवार कला माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82 / 24-25 पत्र क्र०../588/भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
4
3
1
2
10.8520 हे.
सतना
भुमकहर
रघुराजनगर
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत भुमकहर माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.१९४१/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
4
3
0.3350हे.
सतना
बेनीपुर
रघुराजनगर
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की जैतवारा उप वितरिका अंतर्गत मझगवां सुर्फी माइनर की देवरी सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र ०.1590/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना
0.9913 हे.
रघुराजनगर भरजुना कला
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भरजुना कला माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०1.5.91 /भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.1413 हे.
गरलगी
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढकी माइनर की गरलगी सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र0./592/भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
बौलिहा 1.4672हे.
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की बैलिहा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०./595/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई . संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
2
4
5
6
सतना
2.1350 हे .
रघुराजनगर हिनौता
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका की हिनौता माइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०./594/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
3.7075 हे.
सतना
धौरहरा
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क.-1
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3538
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०./595/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 2
3
1
4
2.4688 हे.
रघुराजनगर
सतना
मझगवां धुरंधर
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर की जैतवारा उप वितरिका के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र० /९१८/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
4
3
3.1013 हे.
सतना रघुराजनगर रैगांव
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की महापार माइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र०.1597/ भू-अर्जन / 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
4
3
3.2525 हे.
रघुराजनगर डिलौरी
सतना
5
6
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की डिलौरी माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र .- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र०.1098/ भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
4 2
3.3913 हे.
रघुराजनगरं
3 उमरी
सतना
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा की भरजुना कला माइनर तथा शिवपुरवा सब माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3540
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.१९११/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
2
3
1
3.2063 हे .
पनास
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बडखेरा माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र० /८.८.८० / भू- अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
3.8925 हे.
सतना नागौद करहिया कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्र.1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं करहिया कला माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०/६०.//भू-अर्जन/24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
5
6
0.6713 हे.
सतना
स्वाता
बिरसिंहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की किटहा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1602/ भू- अर्जन/ 24 दि० 16/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
0.2488हे.
रघुराजनगर मटीमा 342
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की तुर्री वितरिका की गौरा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3542
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.1.6.0.5/ भू-अर्जन/ 24 दि० 16/05/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
3.8800 हे.
बड़खेरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्र.1 नागौद
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़खेरा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०2663 /भू-अर्जन/24 दि० 23/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
6
1
2
5
0.4375हे.
रघुराजनगर निपनिया
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की घडेरूआ माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०1670 /भू-अर्जन/ 24 दि० 23/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
1.2425
झिरिया
नागौद
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सुजावल माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 24 जुलाई 2024 क्रमांक 611 - भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 19.10.2022 को किया जा चुका है । किन्तु विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने तथा उसमें व्यस्तता हो जाने के कारण निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका । म०प्र० शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-3 के खण्ड (ड.) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । (म०प्र० राजपत्र भाग-1 दिनांक 03. 10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन में रीवा - सीधी नई रेल लाईन निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3544
2. भूमि का वर्णन : -
क्र.
तहसील का नाम
ग्राम का नाम
धारा -19 की समयावधि में की गई वृध्दि धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
धारा -19 का 01
वर्ष समयावधि जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे०में)
3
2
1.
4 0.225 1. झलवार रामपुर नैकिन
7
6
5
18.10.2023
19.10.2022
19.10.2023 से एक वर्ष कीसमयावृध्दि की जाती है ।
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- ललितपुर - सिंगरौली नई रेल लाईन
4. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है ।
क्रमांक 607-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोसित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
(1) भूमि का वर्णन-
:- सीधी जिला
:- बहरी तहसील
:-
कुबरी ग्राम
-: अनुसूची:-
रकवा 0.0320 हे ०
निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नं०
अर्जित रकवा (हे०में)
3
2
1
0.0230
1
250/1
5
4
ललितपुर- सिगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु ।
रमाकांत पिता मोतीलाल ब्रा०
निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी
0.0090
2 314/1/3
विद्याकांत पिता मोतीलाल ब्रा०
निवासी ग्राम कुबरी तहसील बहरी
0.0320
भूमि का
निजी योग-
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी-सिगरौली नई रेल लाइन हेतु
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय कलेक्ट्रेट सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी सिहावल जिला सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
टीप- उपरोक्त अर्जित भमियो का रेल विभाग के अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा पर सयुक्त निरिक्षण किया गया जो रेलवे एलायमेंन्ट अतर्गत ही है ।
3545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक 609- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक खसरा नम्बर
सीधी
रामपुर नैकिन
पटेहरा
पटेहरा
रकवा 1.684 हे०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकवा
हे० में
कुल रकवा हे० में
3
2
1
0.140
4/1/1
1
0.140 2
4/1/2
0.120
4/1/3
3
0.350 4
4/2/1
0.040
4/2/2
5
0.005
30/1/1/1
6
0.005 7
30/1/1/2
0.005
30/1/1/3
8
0.005
30/1/1/4
9
0.010
30/1/2
10
0.008
30/1/3
11
0.008
30/1/4
12
0.008
30/2
13
0.008 14
30/3/1
0.008
30/3/2
15
0.130
204
16
0.001
206/1/1/1/1
17
0.001
206/1/1/1/2
18
0.001
206/1/1/1/3
19
0.001
206/1/1/1/4
20
0.001 21
206/1/1/1/5
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
0.020
6 ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवेजबलपुर
0.050
0.055
0.120 3546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
क्रमांक खसरा नम्बर
[भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 22 206/1/1/1/6 23 206/1/1/1/7 24 206/1/1/1/8 25 206/1/1/1/9 26 206/1/1/1/10 27 206/1/1/1/11 28 206/1/1/1/12 29 206/1/1/1/13 30 206/1/1/1/14 31 206/1/1/1/15 32 206/1/1/1/16 33 206/1/1/1/17 34 206/1/1/1/18 35 206/1/1/1/19 36 206/1/1/1/20 37 206/1/1/1/21 38 206/1/1/1/22 39 206/1/1/1/23 40 206/1/1/1/24 41 206/1/1/1/25 42 206/1/1/1/26 43 206/1/1/1/27 44 206/1/1/2 45 206/1/1/3 46 206/1/2 47 206/1/3 48 206/1/4 49 206/1/5 50 206/1/6 51 206/1/7 52 206/1/8 53 206/1/9 54 206/1/10 55 206/1/11 56 206/1/12 57 206/1/13 58 206/1/14 59 206/1/15 60 206/1/16 61 206/1/17 62 206/1/18 63 206/1/19 64 206/1/20 65 206/1/21 66 206/1/22 67 206/1/23 68 206/1/24 69 206/1/25 70 206/1/26 71 206/1/27 72 206/1/28 73 206/1/29
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3 4 5 6
0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
0.001
(निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
0.001
0.001 रेलवे जबलपुर
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
3547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे ० में
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 74 206/1/30 75 206/1/31 76 206/1/32 77 206/1/33 78 206/1/34 79 206/1/35 80 206/1/36 81 206/1/37 82 206/1/38 83 206/1/39 84 206/1/40 85 206/1/41 86 206/1/42 87 206/1/43 88 206/1/44 89 206/1/45 90 206/1/46 91 206/1/47 92 206/1/48 93 206/1/49 94 206/1/50 95 206/1/51 96 206/1/52 97 206/1/53 98 206/1/54 99 206/1/55 100 206/1/56 101 206/1/57 102 206/1/58 103 206/1/59 104 206/1/60 105 206/1/61 106 206/1/62 107 206/1/63 108 206/1/64 109 206/1/65 110 206/1/66 111 206/1/67 112 206/1/68 113 206/1/69 114 206/1/70 115 206/1/71 116 206/1/72 117 206/1/73 118 206/2/1/1/1 119 206/2/1/1/2 120 206/2/1/1/3 121 206/2/1/1/4 122 206/2/1/1/5 123 206/2/1/1/6 124 206/2/1/1/7 125 206/2/1/1/8
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3 4 5 6
0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
0.001
(निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
0.001
0.001 रेलवे जबलपुर
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.007
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3548
क्रमांक
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
5 6
2 3 4
1
126 206/2/1/1/9 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
127 206/2/1/1/10 0.001 लाईन के निर्माण हेतु
(निर्माण पश्चिम मध्य
128 206/2/1/2 0.001
129 206/2/2/1 0.001 रेलवे जबलपुर
130 206/2/2/2 0.001
131 206/2/2/3 0.001
132 206/2/2/4 0.001
133 206/2/2/5 0.001
134 206/2/2/6 0.001
135 206/2/2/7 0.001
136 206/2/2/8 0.001
137 206/2/2/9 0.001
138 206/2/2/10 0.001
139 206/2/2/11 0.001
140 206/2/2/12 0.001
141 206/2/2/13 0.001
142 206/2/2/14 0.001
143 206/2/2/15 0.001
144 206/2/2/16 0.001
145 206/2/2/17 0.001
146 206/2/2/18 0.001
147 206/2/2/19 0.001
148 206/2/2/20 0.001
149 206/2/2/21 0.001
150 206/2/2/22 0.001
151 206/2/2/23 0.001
152 206/2/2/24 0.001
153 206/2/2/25 0.001
154 206/2/2/26 0.001
155 206/2/2/27 0.001
156 206/2/2/28 0.001
157 206/2/2/29 0.001
158 206/2/2/30 0.001
159 206/2/2/31 0.001
160 206/2/2/32 0.001
161 206/2/2/33 0.001
162 206/2/2/34 0.001
163 206/2/2/35 0.001
164 206/2/2/36 0.001
165 206/2/2/37 0.001
166 206/2/2/38 0.001
167 206/2/2/39 0.001
168 206/2/2/40 0.001
169 206/2/2/41 0.001
170 206/2/2/42 0.001
171 206/2/2/43 0.001
172 206/2/2/44 0.001
173 206/2/2/45 0.001
174 206/2/2/46 0.001
175 206/2/2/47 0.001
176 206/2/2/48 0.001
177 206/2/2/49 0.001
3549 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
धारा-12 के अंतर्गत
कुल रकवा
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
5 6
3 4
1 2
178 206/2/2/50 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
179 206/2/2/51 0.001 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
180 206/2/2/52 0.001
206/2/2/53 0.001 रेलवे जबलपुर
181
182 206/2/2/54 0.001
183 206/2/2/55 0.001
184 206/2/2/56 0.001
206/2/2/57 0.001
185
186 206/2/2/58 0.001
187 206/2/2/59 0.001
188 206/2/2/60 0.001
189 206/2/2/61 0.001
206/2/2/62 0.001
190
191 206/2/2/63 0.001
192 206/2/2/64 0.001
193 206/2/2/65 0.001
194 206/2/2/66 0.001
195 206/2/2/67 0.001
206/2/2/68 0.001
196
197 206/2/2/69 0.001
198 206/2/2/70 0.001
199 206/2/2/71 0.001
200 206/2/2/72 0.001
206/2/3/1 0.002
201
202 206/2/3/2 0.001
203 206/2/3/3 0.001
204 206/2/3/4 0.001
205 206/2/3/5 0.001
206 206/2/3/6 0.001
206/2/3/7 0.001
207
206/2/3/8 0.001
208
206/2/3/9 0.001
209
210 206/2/3/10 0.001
211 206/2/3/11 0.001
212 206/2/3/12 0.001
213 206/2/3/13 0.001
214 206/2/3/14 0.001
206/2/3/15 0.001
215
216 206/2/3/16 0.001
217 206/2/3/17 0.001
218 206/2/3/18 0.001
206/2/3/19 0.001
219
220 206/2/3/20 0.001
221 206/2/3/21 0.001
206/2/3/22 0.001
222
223 206/2/3/23 0.001
206/2/3/24 0.001
224
225 206/2/3/25 0.001
206/2/3/26 0.001
226
206/2/3/27 0.001
227
228 206/2/3/28 0.001
206/2/3/29 0.001
229
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3550
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जितरकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
5 6
3 4
1 2
230 206/2/3/30 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
231 206/2/3/31 0.001 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
232 206/2/4 0.004
233 206/3/1 0.018 रेलवे जबलपुर
234 206/3/2 0.009
235 206/3/3 0.001
236 206/3/4 0.001
237 206/3/5 0.001
238 206/3/6 0.001
239 206/3/7 0.001
240 206/3/8 0.001
241 206/3/9 0.001
242 206/3/10 0.001
243 206/3/11 0.001
244 206/3/12 0.001
245 206/3/13 0.001
246 206/3/14 0.001
247 206/3/15 0.001
248 206/3/16 0.001
249 206/3/17 0.001
250 206/3/18 0.001
251 206/3/19 0.001
252 206/3/20 0.001
253 206/3/21 0.001
254 206/3/22 0.001
255 206/3/23 0.001
256 206/3/24 0.001
257 206/3/25 0.001
258 206/3/26 0.001
259 206/3/27 0.001
260 206/3/28 0.001
261 206/3/29 0.001
262 206/3/30 0.001
263 206/3/31 0.001
264 206/3/32 0.001
265 206/3/33 0.001
266 206/3/34 0.001
267 206/3/35 0.001
268 206/3/36 0.001
269 206/3/37 0.001
270 206/3/38 0.001
271 206/3/39 0.001
272 206/3/40 0.001
273 206/3/41 0.001
274 206/3/42 0.001
275 206/3/43 0.001
276 206/3/44 0.001
277 206/3/45 0.001
278 206/3/46 0.001
279 206/3/47 0.001
280 206/3/48 0.001
281 206/3/49 0.001
3551 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
खसरा नम्बर क्रमांक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
5 6
2 3 4
1
282 206/3/50 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
283 206/3/51 0.001 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
284 206/3/52 0.001
285 206/3/53 0.001 रेलवे जबलपुर
286 206/3/54 0.001
287 206/3/55 0.001
288 206/3/56 0.001
289 206/3/57 0.001
290 206/3/58 0.001
291 206/3/59 0.001
292 206/3/60 0.001
293 206/3/61 0.001
294 206/3/62 0.001
295 206/3/63 0.001
296 206/3/64 0.001
297 206/3/65 0.001
298 206/3/66 0.001
299 206/3/67 0.001
300 206/3/68 0.001
301 206/3/69 0.001
302 206/3/70 0.001
303 206/3/71 0.001
304 206/3/72 0.001
305 206/3/73 0.001
306 206/3/74 0.001
307 206/3/75 0.001
308 206/3/76 0.001
309 206/3/77 0.001
310 206/3/78 0.001
311 206/3/79 0.001
312 206/3/80 0.001
313 206/3/81 0.001
314 206/3/82 0.001
315 206/3/83 0.001
316 206/3/84 0.001
317 206/3/85 0.001
318 206/3/86 0.001
319 206/3/87 0.001
320 206/3/88 0.001
321 206/3/89 0.001
322 206/3/90 0.001
323 206/3/91 0.001
324 206/3/92 0.001
325 206/3/93 0.001
326 206/3/94 0.001
327 206/3/95 0.001
328 206/3/96 0.001
329 206/3/97 0.001
330 206/3/98 0.001
331 206/3/99 0.001
332 206/3/100 0.001
333 206/4/1/1/1 0.005
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3552
क्रमांक
खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकवा
हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
4 5 6
1 2 3
334 206/4/1/1/2 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
335 206/4/1/1/3 0.001
(निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
336 206/4/1/1/4 0.001
337 206/4/1/1/5 0.001 रेलवे जबलपुर
338 206/4/1/1/6 0.001
339 206/4/1/1/7 0.001
340 206/4/1/1/8 0.001
341 206/4/1/1/9 0.001
342 206/4/1/1/10 0.001
343 206/4/1/1/11 0.001
344 206/4/1/1/12 0.001
345 206/4/1/1/13 0.001
346 206/4/1/1/14 0.001
347 206/4/1/1/15 0.001
348 206/4/1/1/16 0.001
349 206/4/1/1/17 0.001
350 206/4/1/1/18 0.001
351 206/4/1/1/19 0.001
352 206/4/1/1/20 0.001
353 206/4/1/1/21 0.001
354 206/4/1/1/22 0.001
355 206/4/1/1/23 0.001
356 206/4/1/2 0.001
357 206/4/1/3 0.001
358 206/4/2 0.004
359 206/4/3 0.004
360 206/4/4 0.004
361 206/4/5/1/1/1/1 0.002
362 206/4/5/1/1/1/2 0.001
363 206/4/5/1/1/1/3 0.001
364 206/4/5/1/1/1/4 0.001
365 206/4/5/1/1/1/5 0.001
366 206/4/5/1/1/1/6 0.001
367 206/4/5/1/1/1/7 0.001
368 206/4/5/1/1/1/8 0.001
639 206/4/5/1/1/1/9 0.001
370 206/4/5/1/1/1/10 0.001
371 206/4/5/1/1/1/11 0.001
372 206/4/5/1/1/1/12 0.001
373 206/4/5/1/1/1/13 0.001
374 206/4/5/1/1/1/14 0.001
375 206/4/5/1/1/1/15 0.001
376 206/4/5/1/1/1/16. 0.001
377 206/4/5/1/1/1/17 0.001
378 206/4/5/1/1/1/18 0.001
379 206/4/5/1/1/2 0.001
380 206/4/5/2 0.001
381 206/4/5/3 0.001
382 206/4/5/4 0.001
383 206/4/5/5 0.001
384 206/4/5/6 0.001
385 206/4/5/7 0.001
3553 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
खसरा नम्बर क्रमांक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
धारा-12 के अंतर्गत
कुल रकवा
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
6
3 4 5
1 2
386 206/4/5/8 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
387 206/4/5/9 0.001 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
388 206/4/5/10 0.001
0.001 रेलवे जबलपुर
389 206/4/5/11
390 206/4/5/12 0.001
391 206/4/6/1/1 0.001
392 206/4/6/1/2 0.001
393 206/4/6/1/3 0.001
206/4/6/1/4 0.001
394
395 206/4/6/1/5 0.001
396 206/4/6/1/6 0.001
397 206/4/6/1/7 0.001
398 206/4/6/1/8 0.001
399 206/4/6/1/9 0.001
400 206/4/6/1/10 0.001
401 206/4/6/1/11 0.001
402 206/4/6/1/12 0.001
403 206/4/6/1/13 0.001
404 206/4/6/1/14 0.001
405 206/4/6/1/15 0.001
406 206/4/6/1/16 0.001
407 206/4/6/1/17 0.001
408 206/4/6/1/18 0.001
409 206/4/6/1/19 0.001
410 206/4/6/1/20 0.001
411 206/4/6/1/21 0.001
412 206/4/6/1/22 0.001
413 206/4/6/1/23 0.001
414 206/4/6/1/24 0.001
415 206/4/6/1/25 0.001
416 206/4/6/1/26 0.001
417 206/4/6/2 0.001
418 206/4/6/3 0.001
419 206/4/6/4 0.001
420 206/4/6/5 0.001
421 206/4/6/6 0.001
422 206/4/6/7 0.001
423 206/4/7/1 0.001
424 206/4/7/2 0.001
425 206/4/7/3 0.001
426 206/4/7/4 0.001
427 206/4/7/5 0.001
428 206/4/7/6 0.001
429 206/4/7/7 0.001
430 206/4/7/8 0.001
431 206/4/7/9 0.001
206/4/7/10 0.001
432
433 206/4/7/11 0.001
434 206/4/7/12 0.001
435 206/4/7/13 0.001
436 206/4/7/14 0.001
206/4/7/15 0.001
437
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3554
खसरा नम्बर क्रमांक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
धारा -12 के अंतर्गत
कुल रकवा
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
6
3 4 5
1 2
438 206/4/7/16 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
439 206/4/7/17 0.001 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
440 206/4/7/18 0.001
0.001 रेलवे जबलपुर
441 206/4/7/19
442 206/4/7/20 0.001
443 760/1 0.068 0.115
444 760/2 0.031
445 760/3 0.031
446 760/4 0.031
447 760/5 0.031
448 760/6/1 0.027
449 760/6/2 0.004
450 760/7 0.031
451 760/8 0.031
452 760/9/1 0.004
453 760/9/2 0.001
454 760/9/3 0.001
455 760/9/4 0.002
456 760/4/5 0.001
457 760/9/6 0.004
458 760/9/7 0.002
864 0.510 0.065
459
1.514 0.420
460 883/1/1
461 883/1/2 0.032
462 883/1/3 0.032
883/1/4 0.032
463
464 883/1/5/1 0.020
465 883/1/5/2 0.012
466 883/1/6 0.032
467 883/1/7 0.032
883/1/8/1 0.006
468
469 883/1/8/2 0.001
470 883/1/8/3 0.001
471 883/1/8/4 0.001
472 883/1/8/5 0.001
473 883/1/8/6 0.001
474 883/1/8/7 0.001
475 883/1/8/8 0.001
476 883/1/8/9 0.001
477 883/1/8/10 0.001
478 883/1/8/11 0.001
883/1/8/12 0.001
479
480 883/1/8/13 0.001
481 883/1/8/14 0.001
482 883/1/8/15 0.001
483 883/1/8/16 0.001
484 883/1/8/17 0.001
485 883/1/8/18 0.001
486 883/1/8/19 0.001
487 883/1/8/20 0.001
488 883/1/8/21 0.001
883/1/8/22 0.001
489
3555 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
4 5 6
1 2 3
490 883/1/8/23 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
491 883/1/8/24 0.001 लाईन के निर्माण हेतु
(निर्माण पश्चिम मध्य
492 883/1/8/25 0.001
493 883/1/8/26 0.001 रेलवे जबलपुर
494 883/1/8/27 0.001
495 883/1/9/1 0.028
496 883/1/9/2 0.006
497 883/1/9/3 0.006
498 883/2/1/1 0.005
499 883/2/1/2 0.005
500 883/2/1/3 0.005
501 883/2/2 0.006
502 883/2/3 0.006
503 883/2/4 0.005
504 883/3/1/1/1/1 0.002
505 883/3/1/1/1/2 0.001
506 883/3/1/1/1/3 0.001
507 883/3/1/1/1/4 0.001
508 883/3/1/2 0.005
509 883/3/1/3 0.005
510 883/3/1/4 0.005
511 883/3/1/5 0.005
512 883/3/1/6 0.005
513 883/3/1/7 0.005
514 883/3/1/8 0.005
515 883/3/1/9 0.005
516 883/3/1/10 0.002
517 883/3/1/11/1 0.004
518 883/3/1/11/2 0.001
519 883/3/1/12 0.001
520 883/3/1/13 0.001
521 883/3/1/14 0.001
522 883/3/1/15 0.001
523 883/3/1/16 0.001
524 883/3/2/1/1 0.001
525 883/3/2/1/2 0.001
526 883/3/2/1/3 0.001
527 883/2/2/1/4 0.001
528 883/3/2/2 0.001
529 883/3/3/1 0.004
530 883/3/3/2 0.001
531 883/3/4 0.005
532 883/3/5 0.005
533 883/3/6 0.005
534 883/3/7/1/1 0.002
535 883/3/7/1/2 0.001
536 883/3/7/2 0.001
537 883/3/7/3 0.001
538 883/3/8 0.005
539 883/3/9 0.003
540 883/3/10 0.005
541 910/1/1 0.060 0.004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3556
क्रमांक खसरा नम्बर
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 542 910/1/2 543 910/1/3 544 910/2 545 914/1 546 914/2/1/1 547 914/2/1/2 548 914/2/1/3 549 914/2/1/4 550 914/2/1/5 551 914/2/2/1 552 914/2/2/2 553 914/2/2/3 554 914/2/2/4 555 914/2/2/5 556 915/1/1/1 557 915/1/1/2 558 915/1/1/3 559 915/1/1/4 560 915/1/1/5 561 915/1/1/6 562 915/1/1/7 563 915/1/1/8 564 915/1/1/9 565 915/1/1/10 566 915/1/1/11 567 915/1/1/12 568 915/1/2/1 569 915/1/2/2 570 915/1/2/3 571 915/1/2/4 572 915/1/2/5 573 915/1/2/6 574 915/1/2/7 575 915/1/2/8 576 915/1/2/9 577 915/1/2/10 578 915/1/2/11 579 915/1/2/12 580 915/1/2/13 581 915/1/2/14 582 915/1/2/15 583 915/1/2/16 584 915/2/1 585 915/2/2 586 915/2/3 587 915/2/4 588 915/2/5 589 915/2/6 590 915/2/7 591 915/2/8 592 915/2/9 593 915/2/10
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3 4 5 6
0.070 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
0.060
(निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
0.190
0.060 0.110 रेलवे जबलपुर
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.014
0.004
0.004
0.004
0.004
0.074 0.190
0.002
0.002
0.002
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.002
0.036
0.020
0.002
0.002
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.004
0.002
0.002
0.028
0.004
0.004
0.002
0.010
0.010
0.004
0.004
0.002
0.004
3557 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
4 5 6
1 2 3
594 915/2/11 0.004 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
595 915/2/12 0.004 लाईन के निर्माण हेतु
(निर्माण पश्चिम मध्य
596 915/2/13 0.004
597 915/2/14 0.004 रेलवेजबलपुर
598 915/2/15 0.004
599 915/2/16 0.004
600 915/2/17 0.004
601 915/2/18 0.004
602 915/2/19 0.004
603 915/2/20 0.004
604 915/2/21 0.004
605 915/2/22 0.004
606 915/2/23 0.004
607 915/2/24 0.004
608 915/2/25 0.004
69 915/2/26 0.004
610 915/2/27 0.004
611 915/2/28 0.004
612 915/2/29 0.004
613 915/2/30 0.004
614 915/2/31 0.004
615 915/2/32 0.002
616 915/2/33 0.002
617 915/2/34 0.002
618 915/2/35 0.004
619 915/2/36 0.004
620 915/2/37 0.004
621 915/2/38 0.002
622 915/2/39 0.002
623 915/2/40 0.002
624 915/2/41 0.002
625 915/2/42 0.002
626 915/2/43 0.002
627 915/2/44 0.002
628 915/2/45 0.002
629 915/2/46 0.002
630 915/2/47 0.002
631 915/2/48 0.004
632 915/2/49 0.004
633 915/2/50 0.004
634 915/2/51 0.004
635 1489/1/1/1 0.006 0.095
636 1489/1/1/2 0.001
637 1489/1/1/3 0.001
638 1489/1/1/4 0.001
639 1489/1/1/5 0.001
640 1489/1/2/1 0.007
641 1489/1/2/2 0.001
642 1489/1/2/3 0.001
643 1489/1/2/4 0.001
644 1489/1/3/1 0.005
645 1489/1/3/2 0.001
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3558
खसरा नम्बर क्रमांक
अर्जित रकवा
हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का
हे० में प्राधिकृत अधिकारी वर्णन
1 2 3 4 5 6
646 1489/1/3/3 0.003 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
647 1489/1/3/4 0.001
0.005 (निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
648 1489/1/4
649 1489/1/5 0.005 रेलवे जबलपुर
650 1489/1/6/1/1 0.005
651 1489/1/6/2 0.001
652 1489/1/6/3 0.001
653 1489/1/6/4 0.001
654 1489/1/6/5 0.001
655 1489/1/6/6 0.001
656 1489/2 0.130
657 872/2 0.300 0.200
658 879/1/1 0.445 0.006
659 879/1/2 0.445
660 879/1/3/1 0.223
661 879/1/3/2 0.223
662 879/2 0.445
663 882 0.030 0.008
664 926 0.100 0.002
665 9/1/1 0.001 0.020
666 9/1/2 0.001
667 9/1/3 0.001
668 9/1/4 0.001
669 9/1/5 0.001
670 9/1/6 0.001
671 9/1/7 0.001
672 9/1/8 0.001
673 9/1/9 0.001
674 9/1/10 0.001
675 9/1/11 0.001
676 9/1/12 0.001
677 9/1/13 0.001
678 9/1/14 0.001
679 9/1/15 0.001
680 9/1/16 0.001
681 9/1/17 0.001
682 9/1/18 0.001
683 9/1/19 0.001
684 9/1/20 0.001
685 9/1/21 0.001
686 9/1/22 0.001
687 9/1/23 0.001
688 9/1/24 0.001
689 9/1/25 0.001
690 9/1/26 0.001
691 9/1/27 0.001
692 9/1/28 0.001
693 9/1/29 0.001
694 9/1/30 0.001
695 9/1/31 0.001
696 9/1/32 0.001
697 9/1/33 0.001
3559 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
खसरा नम्बर क्रमांक
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा धारा-12 के अंतर्गत
हे० में प्राधिकृत अधिकारी
5 6
2 3 4
1
698 9/1/34 0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
699 9/1/35 0.001 लाईन के निर्माण हेतु
(निर्माण पश्चिम मध्य
700 9/1/36 0.001
701 9/1/37 0.001 रेलवे जबलपुर
702 9/1/38 0.001
703 9/1/39 0.001
704 9/1/40 0.001
705 9/1/41 0.001
706 9/1/42 0.001
707 9/1/43 0.001
708 9/1/44 0.001
709 9/1/45 0.001
710 9/1/46 0.001
711 9/1/47 0.001
712 9/1/48 0.001
713 9/1/49 0.001
714 9/1/50 0.001
715 9/1/51 0.001
716 9/1/52 0.001
717 9/1/53 0.001
718 9/1/54 0.001
719 9/1/55 0.001
720 9/1/56 0.001
721 9/1/57 0.001
722 9/1/58 0.001
723 9/1/59 0.001
724 9/1/60 0.001
725 9/1/61 0.001
726 9/1/62 0.001
727 9/1/63 0.001
728 9/1/64 0.001
729 9/1/65 0.001
730 9/1/66 0.001
731 9/1/67 0.001
732 9/1/68 0.001
733 9/1/69 0.001
734 9/1/70 0.001
735 9/1/71 0.001
736 9/1/72 0.001
737 9/1/73 0.001
738 9/1/74 0.001
739 9/1/75 0.001
740 9/1/76 0.001
741 9/1/77 0.001
742 9/1/78 0.001
743 9/1/79 0.001
744 9/1/80 0.001
745 9/1/81 0.001
746 9/1/82 0.001
747 9/1/83 0.001
748 9/1/84 0.001
749 9/1/85 0.001
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3560
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकवा हे० में
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 750 9/1/86 751 9/1/87 752 9/1/88 753 9/1/89 754 9/1/90 755 9/1/91 756 9/1/92 757 9/1/93 758 9/1/94 759 9/1/95 760 9/1/96 761 9/1/97 762 9/1/98 763 9/1/99 764 9/1/100 765 9/1/101 766 9/1/102 767 9/1/103 768 9/1/104 769 9/1/105 770 9/1/106 771 9/1/107 772 9/1/108 773 9/1/109 774 9/1/110 775 776 9/1/112 777 9/1/113 778 9/1/114 779 9/1/115 780 9/1/116 781 9/1/117 782 9/1/118 783 9/1/119 784 9/1/120 785 9/1/121 786 9/1/122 787 9/1/123 788 9/1/124 789 9/1/125 790 9/1/126 791 9/1/127 792 9/1/128 793 9/1/129 794 9/1/130 795 9/1/131 796 9/1/132 797 9/1/133 798 9/1/134 799 9/1/135 800 9/1/136 801 9/1/137
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3 4 5 6
0.001 उपमुख्य अभियंता ललितपुर सिंगरौली रेल
0.001
(निर्माण पश्चिम मध्य लाईन के निर्माण हेतु
0.001
0.001 रेलवे जबलपुर
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.00-1
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
3561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकवा
हे० में
कुल रकवा हे ० में
3
2
1
9/1/138
0.001 802
0.001
9/1/139
803
0.001
9/1/140
804
0.001
9/1/141
805
0.001 806
9/1/142
0.190
9/2
807
0.080
38/1
808
0.080
38/2
809
0.014
740/1/1
810
0.004
740/1/2
811
0.060
755
812
0.083
759/1
813
0.040
867
814
8.240
कुल रकवा
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
6 ललितपुर सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु उपमुख्य अभियंता (निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.070
0.018
0.049
0.060
0.007
1.684
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3562
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024
प्र. क्र. 02- अ- 82-21-22- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- ग्वालियर
(ख) तहसील- घाटीगांव
(ग) ग्राम- डंगौरा
(घ) क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर
अर्जित रकबा
(हे. में)
कुल रकबा (हे. में)
सर्वे रकबा ( हे. में)
(3) 0.260
(2) 2.017
(1) . 104/3
योग 2.017 0.260
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- करहिया के आरौन व्हाया गौलार घाटी मार्ग हेतु भूमि काअर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
ग्वालियर, दिनांक 22 जुलाई 2024
प्र. क्र. 3 - अ- 82-2023-24- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः , भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग ) ग्राम- मोहम्मदपुर
(घ) क्षेत्रफल-0.2606 हेक्टेयर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)
सर्वे नम्बर (1)
0.2606
किता 5
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.-ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई टी. एम कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडॉर / फ्लाईओवर के एकरेखण हेतु ग्राम मोहम्मदपुर के भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , न्यायालय , भू-अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रुचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 16 जुलाई 2024
क्र.- 1576 - भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - नौखडखुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 5.0650 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
2/5
2
3/3/1
3
3/3/2
4
25/1/2
5
25/1/3 6
25/1/5 7
24/2 8
23/2/1
9
23/2/2
10
23/3 11
23/4
12
22/1
13
22/2/1
14
15
22/4/1
16
26/1/2/3/1
17
26/1/2/3/2
18
31/1
19
31/2 20
33/1
21
33/2
कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे . में
(3)
0.0020
0.1020
0.1950
0.1730
0.2840
0.1280
0.1800
0.1900
0.1900
0.3850
0.3040
0.3400
0.2180
0.2680
0.2360
0.2710
0.2710
0.2230
0.1250
0.6780
0.3020
5.0650
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसकें लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3564
क्र.- 1653- भू-अर्जन/2024
सतना, दिनांक 23 जुलाई 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कृष्णगढ़ तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 15.3764 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - कृष्णगढ़
(घ) क्षेत्रफल- 10.9830 हे०
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 198 0.0190
2 483/2 0.0020
3 478 0.0630
4 479/1 0.1800
5 479/2 0.0630
6 503/1/1 0.0970
7 503/1/2 0.0970
8 502/3 0.0970
9 501/1/1 0.0340
10 501/1/2 0.0340
11 501/3 0.0930
12 501/4 0.0340
13 500/2 0.0590
14 500/4 0.0490
15 500/5/1 0.0420
16 500/5/2 0.0420
17 499/2 0.1000
3565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
499/3 18
499/4 19
498/6 20
498/7 21
624/1/1 22
624/1/2 23
624/1/3 24
622/1 25
622/2/1 26
27
620/2 28
621/1 29
621/2 30
619/1 31
619/2 32
715 33
716/1 34
1470/1/1 35
1470/1/2 36
1470/1/3 37
1470/2/1 38
1471 39
1472/1 40
1429 41
1430 42
1412/1/1 43
1412/1/2 44
1412/2 45
1405/1 46
1405/2 47
1404 48
1403/1 49
1403/2/1/1 50
1403/2/1/2 51
1403/2/2 52
0.1260
0.0060
0.0020
0.0070
0.0690
0.0830
0.0900
0.0300
0.0620
0.0650
0.0240
0.0040
0.0040
0.0190
0.0420
0.0490
0.1320
0.0330
0.0150
0.0330
0.0200
0.0600
0.0040
0.0160
0.0300
0.1000
0.1000
0.0700
0.0410
0.0400
0.0550
0.1400
0.0200
0.0300
0.1200 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3566
53 1395/1 0.0160
54 1395/2 0.0990
1400/2 0.0650
55
1397/2 0.1380
56
57 1402/1 0.0010
1402/2 0.0010
58
59 1396 0.1500
60 926 0.2130
1414/1 0.2420
61
62 1178 0.0380
63 973 0.3000
64 927 0.2330
65 969 0.0920
66 1179/1 0.0180
67 1179/2 0.0180
1180 0.0980
68
1171/3/1 0.0980
69
1184 0.2910
70
71 1186 0.0150
72 1185 0.1200
73 1188 0.0610
74 1242 0.0510
75 1241/1 0.0340
76 197 0.1950
1415/1/2/1 0.0010
77
1415/1/2/2 0.0020
78
79 1415/1/2/3 0.0120
80 1415/2 0.0290
81 1427/1/2 0.1000
82 1427/2 0.1000
83 1428/1 0.0050
84 1432/1 0.0450
85 1432/2 0.0650
86 1433/2 0.0040
87 1433/3 0.0610
3567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
1448 0.0340
88
1449/1/1 0.0240
89
1449/1/2 0.0240
90
1449/1/3 0.0240
91
92 1449/2/1 0.0240
1449/2/2 0.0240
93
1449/2/3 0.0240
94
1450/1/1 0.0820
95
96 1450/1/2 0.0620
1450/2/1 0.0420
97
1450/2/2 0.0020
98
99 1450/3 0.0720
1431/1/1 0.0960
100
1431/1/2 0.0300
101
102 1431/2 0.0520
103 476/1 0.1690
476/2 0.0730
104
611 0.0440
105
106 616/2 0.0320
618 0.1740
107
108 718/1 0.3520
721/1 0.0080
109
110 721/2 0.0400
111 721/3 0.5700
112 722/1 0.0680
113 723/1 0.1700
114 723/2 0.0820
115 724/1 0.0080
116 724/2 0.0190
117 725 0.0090
118 726 0.1640
119 790/1 0.0860
120 790/2 0.0630
121 792/2 0.0590
122 777/1 0.0040
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3568
123 777/2 0.0670
124 777/3 0.1090
125 774/3 0.0120
126 774/1 0.0830
127 774/2 0.1100
128 775/1 0.1980
129 775/2 0.1790
130 801/1 0.1040
131 801/2 0.1030
132 801/1611 0.0680
133 802/2 0.2070
134 803/1 0.0030
135 929 0.1400
136 932 0.0020
137 934/1 0.0680
138 967 0.0980
139 1115 0.0150
140 1177 0.0670
141 1190/1 0.0390
142 928/1
143 928/2/1 0.0160
144 928/2/2
145 1195/1 0.0660
146 1195/2 0.0660
147 1243/1 0.0150
148 1243/2 0.0170
149 1245/2/2 0.0810
150 1256 0.0820
151 933/2 0.0830
152 202 0.1360
153 203/1/1
154 203/1/2 0.0580
155 203/2
156 772/2 0.0240
कुल अर्जित रकबा हे. में 10.9830
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं करहीवृत्त माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1654- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम इटमा
(घ) क्षेत्रफल- 4.3280हे0 क० खसरा नं. अर्जित रकवा 1 14 0.2170 2 15/3 0.0190 3 16/2 0.0460 4 16/3 0.0730 5 16/4 0.0460 6 16/5 0.0460 7 16/6 0.0460 8 20/1 0.0725 9 20/2 0.0725 10 28/1 0.2860 11 28/2 0.1180 12 41 0.1860 13 63/2 0.0810 14 57 0.0010 15 62 0.0020 16 58 0.0160 17 59 0.0700 18 55 0.0570 19 54 0.1150 20 53 0.0640 21 108 0.0350 22 107 0.0250 23 109 0.1660 24 130 0.0480 25 129 0.0020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3570
26 128 0.0840
27 125 0.0760
28 126/2 0.1090
29 119/2 0.1280
30 150/2 0.0200
31 150/3 0.0260
32 150/6 0.1400
33 150/7 0.1300
34 151 0.1440
35 148/1 0.0760
36 162/328/1 0.1940
37 156/327/1 0.0850
38 156/327/2 0.0870
39 162/325 0.1580
40 159 0.2440
41 160/1 0.1570
42 160/2 0.1310
43 189/1 0.0330
44 170 0.2340
45 168 0.1620
कुल योग 4.3280
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर जिला मैहर म ०प्र ० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (24 से 33कि० मी) के अतंर्गत खरवाही वितरिका की रामपुर माइनर एवं बढ़ौरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1655-भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - महुड़र
(घ) क्षेत्रफल- 2.0240हे ०
खसरा नं.
क्र.
233/1 1
196 2
194 3
195 4
181 5
179 6
178/2 7
174 8
175 9
172/1 10
158 11
155 12
142 13
154 14
146/2 15
127/1 16
127/2/1 17
127/2/2 18
127/2/3 19
128 20
84 21
अर्जित रकवा
0.0450
0.0280
0.0940
0.0420
0.0470
0.0490
0.0440
0.0730
0.0150
0.0330
0.0390
0.0100
0.0050
0.0020
0.0540
0.0890
0.0640
0.0670 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3572
83 22
82/1 23
86/1 24
87/1 25
87/2 26
87/3/1 27
87/3/2 28
88/1 29
95 30
94/1 31
94/2 32
96/16 33
97 34
55 35
54 36
53/1 37
53/2 38
52/2 39
48/1 40
48/2 41
51/1 42
51/2 43
49 44
50 45
45 46
44/2 47
647 48
648 49
649 50
652 51
651 52
कुल योग 0.0480
0.0180
0.0310
0.0220
0.0730
0.1110
0.0600
0.0210
0.0450
0.0250
0.0390
0.0570
0.0100
0.0260
0.0140
0.0600
0.0350
0.0180
0.0380
0.0030
0.0790
0.0060
0.1660
0.0450
0.0450
0.0880
0.0410
2.0240
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ ० मु० मैहर जिला मैहर म० प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि०मी०) के अतंर्गत महुड़र माइनर नहर निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. - 1656- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम -त्योंधरा नं. - 2
(घ) क्षेत्रफल- 2.6230 हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
(1) (2) (3)
1 744/6 0.0190
2 734/6 0.1490
3 734/7 0.0130
4 722/1/2 0.1300
5 722/2 0.0080
6 724 0.1250
7 690/2/1 0.2320
8 648 0.0840
9 . 649/1 0.0800
10 649/2 0.0070
11 657 0.0740
12 655 0.0010
13 656 0.0280
14 621 0.0900
15 623/2 0.0780
16 618 0.0350
17 617 0.1010
18 616 0.2480
19 414/1 0.0050
20 414/2 0.0060
21 477 0.0620
22 474 0.0860
23 557/1/2 0.0090
24 557/2 0.0020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3574
25 554/1 0.0690
26 554/2 0.0040
27 553/1 0.0610
28 553/2 0.0610
29 572/2 0.0160
30 552 0.0600
31 549/1 0.0300
32 551 0.0020
33 550/1 0.0120
34 550/2 0.0050
35 530 0.2630
36 531/2 0.0400
526 0.0960
37
38 512/801/1/1 0.0080
39 512/801/1/2 0.0910
40 512/801/2 0.0640
41 511/1/2 0.0650
42 513/1 0.0040
कुल रकबा हे.में 2.6230
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के त्योंधरा माइनर के निर्माण हेतु । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3575
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1657- भू- अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी (ग) नगर / ग्राम - गुलुवा (घ) क्षेत्रफल- 9.5910 हे 0
क० खसरा नं. (1) (2) 1 604 2 640/1 3 640/2 4 643/1 5 643/2/2 6 643/3/1 7 643/3/2 8 641/1 9 641/2 10 638/2 11 635 12 633/1 13 663 14 666/1 15 666/3 16 666/4 17 665 18 597/1 19 597/2 20 462 21 461/1/1 22 461/23 23 460/1/1
अर्जित रकवा हे.में
(3) 0.2000 0.0380 0.1150 0.0880 0.0590 0.0570 0.0360 0.3370 0.0020 0.0020 0.0290 0.0080 0.2950 0.2460 0.1390 0.1050 0.0020 0.0450 0.0450 0.1550 0.0040 0.0730 0.2640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3576
24 460/1/2 0.4610
25 458 0.0640
26 459 0.0540
27 426/2/1/1/1/1/1 0.1300
28 426/2/1/1/1/2 0.1300
29 425/3 0.0240
30 422/1
0.4670
31 422/2
32 422/3 0.4100
33 366/1 0.0250
34 366/2 0.1020
35 366/3/1 0.1050
36 367/1/1/1 0.2290
37 367/1/1/3 0.0630
38 367/2/1/1 0.0310
39 365 0.0260
40 378 0.0280
41 376/1/2/2 0.1020
42 379/1/1/1/1/2 0.0330
43 379/1/1/1/3/1 0.2780
44 379/1/1/1/3/2 0.2540
45 379/1/1/2 0.0120
46 408/4 0.0020
47 408/5 0.3700
48 408/6 0.2430
49 408/8 0.0950
50 403/1 0.0830
51 403/2 0.0630
52 547/2 0.3100
53 546 0.0840
54 551/1 0.1390
55 551/2 0.4840
56 587 0.0100
57 598/2 0.0750
58 599/1 0.0940
59 599/2 0.0950
60 603/1 0.0050
3577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
603/2/1 61
62
606/1/1
606/1/2 63
606/2/1 64
606/2/3 65
605/1/1
66
605/1/3 67
605/2
68
545/3/1 69
541
70
542
71
72
543
423
73
457/1/2 74
457/3/1 75
457/3/2 76
636/1
77
636/2 78
639/1/2 79
639/2 80
651
81
कुल योग रकबा हे में-
(
0.0250
0.1150
0.1390
0.0490
0.0490
0.0490
0.0520
0.1150
0.5410
0.1530
0.0340
0.0630
0.0130
0.0250
0.0800
0.0180
0.2420
0.0880
0.2010
0.0120
0.0040
9.5910
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3578
क्र. -1658 -भू- अर्जन/ 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम जमुनिया 159 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 5.1568 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर-1 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना (ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - जमुनिया 159 (घ) क्षेत्रफल- 3.6010 हे 0
खसरा नं.
क०
(1) (2) 1 130 2 37/1/1 3 9/1 4 9/2 5 7/1 6 7/2 7 6/3 8 9 16/1/1/1/1/3 10 16/1/1/1/2 11 16/2 12 16/3 13 16/5 14 16/7 15 16/10 16 16/11 17 19/1/2 18 19/2
अर्जित रकवा हे .में
(3) 0.0310 0.0570 0.0160 0.0900 0.0180 0.0300 0.0800 0.1490 0.1740 0.0360 0.0040 0.0570 0.0970 0.1440 0.0700 0.0730 0.0650 0.2940
3579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
19 140 20 142 21 139/2/2 22 12/2 23 39/1 24 39/2/1 25 39/2/2 26 39/3 27 132/2 28. 38/1 29 38/2 30 21 31 16/19/3 32 31 33 24 34 143/2
कुल रकबा हे.में
0.1680 0.0280 0.0160 0.2300 0.2240 0.1620 0.1610 0.0520 0.3040 0.0600 0.0850 0.0550 0.2820 0.0230 0.1770 0.0890
3.6010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं जमुनिया कला माइनर 1 के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3580
क्र.-1659- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम -उमरी उर्फ शिवराजी
(घ) क्षेत्रफल- 2.6970 हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
(1) (2) (3)
1 430 0.1070
2 432/1/2 0.1130
433 0.1870
3
4 434/1 0.0720
5 434/2 0.0730
6 435 0.0790
436 0.0690
7
8 437/1/2 0.0360
9 438 0.0950
439/1 0.0490
10
439/2/1 0.0490
11
440 0.0750
12
13 319/1120/1 0.0510
14 319/1120/2 0.0510
319/1120/3 0.0960
15
16 396 0.3140
17 395 0.0410
18 394 0.0490
19 386/1 0.0210
20 328/1140/1/1 0.0570
21 328/1140/1/3 0.0040
22 328/3 0.0620
23 329/2 0.0870
3581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
24 331 0.0260
25 333/1 0.0140
26 333/2 0.0140
27 334 0.0250
28 335 0.0290
29 336/1 0.0660
30 337/1 0.0540
31 337/2 0.0720
32 348/2 0.0330
33 345 0.0420
34 346/1
35. 346/2/1
0.0230
36 346/2/2
A
37 346/3
38 344 0.0010
39 343/1
40 343/2 0.0610
41 343/3
42 342 0.0440
43 1255/1 0.0370
44 1255/2 0.0370
45 1254/1/2 0.1210
46 1253/1 0.1610
कुल रकबा हे. में 2.6970
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रिया वितरिका की त्योंधरी माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3582
क्र.-1660- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - महुड़र
(घ) क्षेत्रफल- 0.4460 हे 0
अर्जित रकवा हे. में
खसरा नंबर
क्र.
(3)
(2)
(1)
0.0450
393
1
2
390/1
0.1130
3
390/2/1
4
390/2/2
5
391/1
0.0330
6
391/2
0.0360
389/2/1
7
0.0500
8
389/2/2
0.0560
387/1
9
0.1130
10
387/2
0.4460
कुल रकबा हे.में
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1661 - भू-अर्जन / 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम कुड़िया तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.6504 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर-2 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम कुड़िया
(घ) क्षेत्रफल- 5.1170 हे 0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 97/1 0.0560
2 97/2 0.1010
3 81/1/1 0.0030
4 88 0.2000
5 2/3/7 0.1670
6 8 0.1950
7 35/1/1 0.0770
8 35/2/1 0.1850
9 35/2/2 0.1460
10 95/2 0.0680
11 95/3 0.0070
12 76 0.1120
13 77/1 0.1340
14 53/1/1/1
0.0810
15 53/1/1/2 0.0530
16 53/1/1/3 0.0520
17 53/2/1 0.0700
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3584
18 131/1 19 89/1/1 20 89/1/2/2 21 89/3/1 22 89/3/2 23 82/1 24 82/2 25 82/3 26 82/4 27 17/2/1/1 28 17/2/1/2 29 17/2/2 30 17/3/1 31 17/3/2 32 9/1/1 33 9/2/1 34 9/2/2 35 34 36 18 37 52/1 38 19/3 39 43/3 40 94/2 41 94/3 42 130/1 43 130/2 44 130/3/1 45 130/3/2/1 46 48/1/1 47 48/1/2 48 44/1/1 49 44/1/2/1 50 57/1
कुल रक़बा हे. में
0.1800 0.1210 0.0610 0.0700 0.0780 0.0450 0.0740 0.0170 0.1470 0.1010 0.0920 0.1940 0.2180 0.0210 0.2200 0.0320 0.2420 0.1050 0.0360 0.1160 0.1200 0.2020 0.1980 0.0850 0.0260 0.0480 0.0760 0.0420 0.0600 0.0200 0.0600 0.2830 0.0200
5.1170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर -2 के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1662-भू-अर्जन/ 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम बिहरा क्रमांक-2 तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 8.4744 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 19.05.2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19.05.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19.05.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम बिहरा क्रमांक-2
(घ) क्षेत्रफल- 5.6330 हे0
खसरा नं.
क०
(2)
(1)
1
606/2/1
2
427
3
412/2/1
4.
414/1
5
414/2
6
414/3
7
414/4
8
387/1
9
393
10
390
11
339
12
452
13
438/4
14
432
15
431/2
16
367/1
17
367/2 अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.0020
0.0440
0.0200
0.0420
0.0420
0.0170
0.0170
0.0240
0.0530
0.0610
0.0010
0.0360
0.0250
0.0010
0.0350
0.0200
0.0400 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3586
18
245/2
19
353
20
356
21
354
22
350
23
351/1
24
351/2
25
346/1
26
346/2
27
289/2/1
28
-288/1/2/2
29
78/3
30
79/1
31
79/2
32
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33
80/2
34
81/1
35
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36
82
37
435/2
38
436/1
39
436/2
40
69/1
41
69/2
42
69/3
43
290
44
394/1
45
376
46
377/1
47
377/2
48
306/3/2
49
307/2/1
50
307/2/2
51
578/2/2
52
426 0.0040
0.0200
0.0850
0.0360
0.0280
0.0160
0.0600
0.0140
0.0140
0.0010
0.0070
0.2000
0.0260
0.0140
0.0280
0.0020
0.1970
0.0760
0.0160
0.0470
0.0160
0.0560
0.1120
0.1120
0.1120
0.0610
0.0840
0.0560
0.0340
0.0560
0.0320
0.3370
0.0430
0.1410
0.1140 3587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
53
597/3
54
72/2
55
73/1
56
73/2
57
75
58
76/1
59
76/2
60
76/3
61
76/4
62
581/1/1/2
63
581/1/2
64
355
65
297
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298/1
67
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69
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580/3
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73
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295/1
76
403/1
77
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80
403/5
81
430
82
433
83
378/1
84
318/1
85
434
86
337/2
87
338/3 0.0680
0.4580
0.0080
0.0080
0.0900
0.0960
0.0100
0.1530
0.0240
0.0280
0.0410
0.0140
0.0110
0.1440
0.0080
0.0400
0.0470
0.0020
0.0020
0.0730
0.0230
0.0370
0.0370
0.0370
0.0370
0.0680
0.0440
0.0950
0.0430
0.0110
0.1120
0.0020 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3588
88
405/1/3
89
405/1/5
90
406/1/2
91
406/1/3
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406/1/5
93
406/2
94
410
95
411
96
340
97
341
98
342/1
99
365
100
366/1
101
366/2
102
366/3
103
302
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305/2
105
345
106
347/1
107
391/1
108
391/2/1
109
391/2/2
110
391/2/3
111
391/2/4
112
391/2/5
113
391/2/6
114
391/3/1
115
391/3/2
116
77/1
117
77/2
118
308/1
119
308/2
120
343/1
121
343/2 0.0040
0.0080
0.0080
0.0260
0.0260
0.0650
0.0390
0.0760
0.0190
0.0410
0.0320
0.0420
0.0560
0.0230
0.0060
0.0340
0.0220
0.0790
0.1240
0.0850
0.0800
0.0400
0.0200
0.0200
0.0250
0.0250
5.6330
कुल रकबा हे. में
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की सोनौरा वितरिका एवं कुडिया माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. - 1664-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - मझियार उन्मूलन
(घ) क्षेत्रफल- 3.7490 हे 0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में (1) (2) (3) 1 20 0.0300 2 3 0.1540 3 4/2 0.0300 4 0.0060 5 21/1 0.0350 6 21/2 0.0040 7 19 0.0070 8 99/2/2 0.2300 9 106 0.0730 10 104 0.0300 11 111 0.0580 12 112 0.0320 13 113/1 0.0320 14 113/2 0.0280 15 114 0.0300 16 115 0.0080 17 116 0.0360 18 118 0.0020 19 147/2/2/1 0.0620 20 147/2/2/2 0.1080 21 169/1/1 0.0310 22 169/1/2 0.0310 23 169/1/3 0.0320 24 169/1/4 0.0320 25 169/2 0.1130 26 181/2 0.0280 27 177/1 0.0230
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3590
28 177/2/1 29 178/1 30 178/2 31 178/3 32 178/4 33 180 34 246/1/2 35 246/1/3 36 246/1/4 37 245/1 38 247/2 39 248/1 40 248/2 41 256 42 255 43 254 44 259/2/2 45 260 46 266/1/1 47 266/1/2 48 266/2/1 49 266/2/2 50 265/1/1 51 267/2/2 52 269 53 270 54 287 55 288 56 289/2 57 314/1 58 117/334 59 105 60 2/1 61 2/2
कुल रकबा हे .में
0.0640 0.0520 0.0520 0.0490 0.0490 0.0160 0.0080 0.1020 0.0760 0.0040 0.1220 0.0060 0.0220 0.0800 0.0580 0.0580 0.2210 0.0820 0.1290 0.1310 0.1010 0.0970 0.0100 0.0300 0.2140 0.0240 0.2010 0.1920 0.0100 0.0240 0.0040 0.0210 0.1040 0.0510
3.7490
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनहा वितरिका के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. - 1665 - भू- अर्जन-2024. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम खलेसर
(घ) क्षेत्रफल- 4.9030 हे0
खसरा नं.
क०
(2) (1)
1
119
2
78/4
3
71/2
4
70/2
5
i
40/1/1
6
40/1/3
7
5
8
4/2
9
9
10
3
11
118
12
12/1
13
12/2
14
96/1/1/1/1/2/1
15
96/1/1/1/1/2/2
16
96/1/1/1/2/2
17
96/1/2/1/2
18
96/1/2/1/3
19
96/1/2/2/1
20
98/1
21
76/1 अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.0120
0.1580
0.0080
0.2510
0.3960
0.1900
0.2120
0.1700
0.0080
0.3280
0.1600
0.1510
0.1440
0.0650
0.1510
0.1510
0.1570
0.1420
0.0910
0.0920
0.0440 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3592
22
76/2
23
76/3
24
10/1
25
10/2
26
10/3
27
79/3
28
79/4/1
29
8/2
30
11
31
88/1
32
89
33
117/3
34
117/4
35
117/5 0.0440
0.0440
0.2010
0.1420
0.2290
0.2630
0.1190
0.1450
0.0040
0.3230
0.1380
0.0040
0.1370
0.0290
4.9030
कुल रकबा हे .में
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं कुड़िया माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3593
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1666 -भू-अर्जन / 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 2.8261 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 28.04.2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28.04.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.04.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम चोरहटा
(घ) क्षेत्रफल- 2.5699 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 775 1.0538
2 776/1 0.0100
3 776/2 0.0100
4 776/3 0.0100
5 776/4 0.0100
6 776/5 0.0100
7 777/1 0.0380
8 777/2 0.0380
9 777/3 0.0380
10 777/4 0.0380
11 777/5 0.0380
12 780/1 0.0372
13 779/1 0.0520
14 778/1 0.0980
15 778/2 0.0980
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3594
16
778/3
17
778/4
18
778/5
19
773
20
768
21
781/1576
22
796/1/2
23
796/1/3
24
796/3 0.0980
0.0980
0.0980
0.0310
0.1609
0.4700
0.0050
0.0170
0.0130
2.5699
कुल रकबा हे. में
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. - 1667 - भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - मौहारी कटरा
(घ) क्षेत्रफल- 6.4790हे0
क्र. खसरा नं. अर्जितरकवा
1 78/1
0.3000
2 78/2
3 77/1
0.1410
4 77/2
5 75 0.0600
6 84/1 0.1280
7 85/1 0.0280
8 81 0.0160
9 82/1 0.0200
10 111 0.1210
11 110 0.0890
12 126 0.1120
13 131/1 0.0820
14 131/2 0.0100
15 130 0.0740
16 137 0.1470
17 142 0.0130
18 147/1 0.0080
19 146/1 0.0640
20 146/2 0.0410
21 145 0.0640
22 163 0.0880
23 164 0.0040
24 171/1 0.0020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3596
25 171/2 0.0160 26 172/1 0.0270 27 172/2 0.0440 28 184/1 0.0110 29 184/2 0.0350 30 184/3 0.0230 31 183/1 0.0020 32 183/2 0.0160 33 182/1 0.0040 34 182/2 0.0200 35 182/3 0.0040 36 180/1 0.0070 37 180/2 0.0150 38 180/3 0.0160 39 180/4 0.0080 40 181 0.0180 41 196 0.1530 42 206/2/1 0.0100 43 206/2/2/1 0.1250 44 206/2/2/2 0.0160 45 225/1/1 0.1700 46 225/2/1 0.2940 47 225/4/1 0.0160 48 225/5 0.0450 49 225/6 0.0320 50 260/1 0.0630 51 260/2 0.0630 52 257/1 0.0280 53 257/2 0.0280 54 258/1 0.0640 55 258/2 0.0640 56 253 0.0170 57 252 0.1050 58 251 0.0050 59 259/1 0.0720 60 259/2 0.0720
3597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
৩
61 256/1 0.0240
62 256/2 0.0240
63 255/1 0.0200
64 255/2 0.0200
65 277/1 0.0050
.66 277/2 0.0070
67 277/3/1 0.0740
68 277/3/2 0.0740
69 277/4
70 277/5 0.0400
71 279/2 0.0010
72 280 0.0360
73 280/2 0.0360
74 280/3/1 0.1300
75 281 0.0840
76 281/2 0.0840
77 284/2 0.1690
78 328/1/3 0.3120
79 364 0.1840
80 363 0.0260
81 360 0.4170
82 358/1/1 0.0030
83 359/1/1 0.0010
84 369/1 0.0300
85 369/2 0.0610
86 371/1 0.0020
87 370/1 0.1340
88 370/2 0.0750
89 373/2 0.0890
90 409 0.2990
91 410/2 0.0080
92 387/1/1 0.0460
93 387/1/2 0.0460
94 383/2 0.1420
95 387/2 0.1290
96 388 0.0130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[ भाग 1 3598
97
386
0.0520
98
390
0.1080
99
385
0.0060
100
391
0.0740
101
389
0.0650
6.4790
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर जिला मैहर म ०प्र ० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39 कि० मी० ) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. -1668- भू- अर्जन / 2024.- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम बिरसिंहपुर
(घ) क्षेत्रफल- 0.2610हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं.
क्र.
0.0650
4/1
1
0.0650
4/2
2
0.0660
5/1
3
0.0260
5/2
4
0.0260
5/3
5
0.0130
5/4
6
0.2610
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ ०मु ० मैहर जिला मैहर म ०प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39कि०मी०) के अतंर्गत सेमरिया माइनर 2 नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
3599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. - 1669- भू- अर्जन -2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर. /ग्राम- कर्पवाह भाइप
(घ) क्षेत्रफल- 1.5620 हे0
क०
खसरा नं.
1
2
1
28/2
2
27
3
25
4
24
5
23/1/1
6
23/1/2
7
23/1/3
8
21
9
17
10
11
12/1/1/2
12
12/1/2
13
12/2/1/1
14
12/2/1/2
15
14
16
10
17
3/1/2/8
18
2/1/1
19
2/1/2
20
2/2 अर्जित रकवा हे. में
3
0.0340
0.1500
0.0160
0.1300
0.0190
0.0190
0.0190
0.0360
0.0960
0.1000
0.1000
0.0910
0.1000
0.0250
0.0120
0.1940
0.2830
0.0350
0.0780
0.0250
1.5620
कुल रकबा हे.में
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3600
क्र.-1671 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम सेमरिया
(घ) क्षेत्रफल- 0.8290हे0
खसरा नं.
क्र.
880/1/ख 1
880/ 1/ग 2
888/2 3
889/1 4
889/2 5
889/3 6
886/1 7
कुल योग- अर्जित रकवा
0.0700
0.3250
0.1660
0.0400
0.0400
0.0390
0.1490
0.8290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ० मु ० मैहर जिला मैहर म ० प्र० द्वारा बरगी व्यपर्वतन दायी तट की रीवा शाखा नहर (33 से 39कि०मी० ) के अतंर्गत पड़रिया वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 19 जुलाई 2024
प्र.क्र. - 94-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
घोरवई
(ग) ग्राम
हेक्टेयर
4.797
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा(हे०) खसरा नम्बर
अर्जित रकवा(हे ०)
स. क्र.
स. क्र.
66
700/1
0.042
120
1
0.010
700/2
67
2
125/1
0.272
68
700/3
125/2
3
0.076
703
69
0.010
4
133/1
0.010
70
704
0.031
5
134/2
0.020
706
71
0.011
522/1
6
0.030
786
72
0.090
522/2
7
0.101
787
73
0.011
522/3
8
0.010
789
0.126
74
524
9
0.014
790
75
0.066
10
525
0.095
791
76
0.139
527/3/1
11
0.020
437/2
77
0.052
527/3/2
12
0.297
672/1
78
0.021
13
589/3/1
0.020
673
79
0.078
590/2
14
675/1/1
80
0.030
15
592
675/1/5/1
81
0.010
16
594
675/1/2
82
0.030
17
598/1
675/1/5/2
83
0.120
599
18
0.337
675/1/3
84
0.021
604
19
675/1/5/3
85
0.010
605/1
20
675/1/4
86
0.071
605/2
21
675/1/5/4
87
0.010
22
620/1/1
0.030
88
678/1
0.035
621/1
23
740/1/1
89
0.083
621/2
24
740/1/2
90
0.030
622
25
740/2/1
91
623/1/1
26
740/2/2
92
623/1/2
27
0.368
740/3/1
93
623/2/1
28 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3602
0.207
623/2/2
29
623/2/3
30
31
623/2/4
623/3
32
0.010
624/3
33
34
625/1/1
0.272 625/1/2/1
35
36
625/1/2/2
627/1/2/1
37
0.015
38
627/1/2/2
0.010
645/2
39
0.036
646/1
40
0.100
646/2
41
0.076 42
658/1/1
0.011 43
658/2
44
694/1
0.010
694/2
45
695/1/1
46
47
695/1/2
48
695/1/3
0.126
695/2/1
49
695/2/2
50
695/2/3
51
695/3
52
697/1
53
0.140
697/2
54
697/3
55
698/1
56
57
698/2/2
0.076
58
698/2/3
698/4
59
699/1
60
699/2/1
61
699/2/2
62
0.090
699/2/3
63
699/3
64
65
699/4
(2)
740/3/2
94
740/3/3
95
740/4/1
96
740/4/2
97
0.010 741
98
0.050 99
742
748/1/1
100
748/1/2
101
748/2/1
102
748/2/2
103
0.020
748/3/1
104
748/3/2
105
748/3/3
106
107
748/4/1
748/4/2
108
0.060 754/2/1
109
0.121
754/2/2/1
110
0.031 754/2/2/2
111
0.090
112
754/2/3
0.021
756/1/1
113
757/1
114
757/2
115
757/3
116
0.226 757/4
117
757/5
118
757/6
119
757/7
120
0.081
760
121
0.015
761/1
122
0.015
761/2
123
0.010
763
124
0.031 764
125
निजी खाता भूमि योग
4.797
रकवा-
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु । बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
3603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र. - 95- भू- अर्जन-2024. -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
बंधी
:
(ग) ग्राम
5.721 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा(हे०)
0.021 263/2
1
0.136 264
2
0.115 266
3
0.690 265
4
136/1
5
0.240 136/2
6
136/4
7
0.356
136/3
8
0.011 137/1/1
9
0.073 137/1/3
10
0.031 150/1
11
0.171 170/1
12
0.080 170/2
13
0.031
171
14
172/1/1
15
0.084 172/1/2
16
172/1/3
17
0.146 172/2
18
0.073
175
19
0.188
176/1
20
0.042 176/2
21
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०)
0.042
302
39
303/1/1
40
0.010 303/1/2
41
303/1/3
42
0.035 303/2
43
0.035 303/3
44
0.230
304
45
0.157
305
46
0.010
306
47
0.021
312/1
48
0.063 312/2
49
0.074
313
50
0.052
315
51
0.084
316
52
0.042
317
53
0.105
319
54
0.115 601/1
55
0.021
601/2
56
0.032
602/1
57
0.052
602/2
58
0.125
605/1
59 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3604
22 177/3 0.031 60 605/2 0.126
23 257/1/1/1 61 608 0.032
24 257/1/1/2 62 609/1
0.167
25 257/1/1/3 63 609/2
26 257/1/2 64 610 0.188
27 257/2/1/1 0.371 65 613 0.021
28 257/2/1/2 66 614/1 0.150
29 257/2/2/1 67 614/2 0.046
30 257/2/2/2 68 614/3
0.142
31 257/2/3 69 614/4
32 258/1 70 615/1 0.102
33 258/2/1/1 71 615/2 0.042
0.021
34 258/2/1/2 72 615/3 0.102
35 258/2/2 73 616 0.010
36 287 0.021 74 627 0.021
37 288 0.293 75 628 0.032
38 289 0.010 निजी खाता भूमि योग रकवा 5.721 हेक्ट.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
3605 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
प्र. क्र.-96-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
भूमि का वर्णन :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
अनुसूची
मैहर
:
मैहर
वरौह
1.587 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर अर्जित रकवा
स.क्र.
(हे०मे०)
1 144/1/1/1
2 144/1/2/1
3 144/1/3/1
4 144/1/1/2
5 144/1/2/2 0.627
6 144/1/3/2
7 144/1/1/3
8 144/1/2/3
9 144/1/3/3
10 144/2
11 145/1
145/2 0.052
12
13 145/3
146 0.072
14
148 0.010
15
16 163/1/1
17 163/1/2
18 163/1/3
0.282
19 163/1/4
20 163/2/1
21 163/2/2
22 163/3
0.115
23 167/1/1
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3606
167/1/1/1/1/2 24
167/1/1/1/1/3 25
167/1/1/1/2 26
167/1/3 27
167/2/4 28
172/1 29
0.031
0.011
0.167
0.073
0.126
0.021
1.587 हेक्ट.
निजी खाता भूमि योग रकवा-
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
प्र. क्र.- 97-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
1- भूमि का वर्णन:-
: मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
घोरवई
(ग) ग्राम
:
10.315 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर अर्जित रकवा(हे०) स. क्र.
0.042
86
1
92/1/1
2
92/1/2/1
0.396 3
92/1/2/2
4
0.158
92/2/1/1
5
92/2/1/2
6
0.546
92/2/2
7
0.115
97/1
8
0.021
98
9
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०) स.क्र .
0.125 461/1
45
0.021 466
46
0.073 467/2
47
0.073 467/3
48
468/1
0.059 49
0.035 468/2
50
0.082 469/1
51
0.038 469/2
52
0.100 470
53 3607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
99/2/1/1
10
99/2/1/2
11
99/2/2/1
12
99/2/2/2
13
99/2/2/3
14
99/2/2/4
15
1.380
16
99/2/2/5
99/2/3/1
17
99/2/3/2
18
99/4/1/2
19
20
99/4/1/3
99/4/2
21
22
100/1/1
0.052
23
100/1/2
0.021
120
24
0.280 25
121
0.042
122
26
0.230
123
27
1.240
125/2
28
0.230
126
29
0.074 30
128
0.210
129
31
0.010
133/1
32
0.032
133/2/2
33
0.090
134/1/1
34
0.570 35
134/2
0.300
434
36
435/1/1
37
435/1/2
38
435/2/1/1
39
435/2/1/2
40
0.960
41
435/2/1/3
435/2/2
42
435/2/3
43
0.084
407/2
44
(2)
0.052
471
54
0.021
472
55
0.209
478
56
0.021
479
57
0.021
511/3
58
0.031
513
59
0.011
514
60
0.010
515
61
0.240
516
62
0.188
517
63
0.021
518/1
64
0.063
518/2
65
0.032
519/1
66
0.073
519/2
67
536/1
68
0.240
536/2/1
69
536/2/2
70
0.221
537
71
0.010
72
538/1/1
0.220
73
538/1/2
0.050
538/2
74
0.010
539
75
0.220
542/1
76
0.105
543
77
0.021
544/1
78
0.084 79
545
0.200
546
80
0.136
547
81
0.032 548
82
83
549/1
549/2/1
84
0.011
549/2/2
85
549/2/3
86
0.063
550/1
87
0.010 550/2
88
10.315 हेक्ट.
निजी खाता भूमि योग रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3608
प्र. क्र. - 98-भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
1- भूमि का वर्णन:-
मैहर
(क) जिला
मैहर
(ख) तहसील
सलैया
(ग) ग्राम
11.581 हेक्टेयर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल :
स.क्र. खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०) स.क्र. खसरा नम्बर अर्जित
रकवा(हे०)
1 73/1 0.115 126 946/2 0.010
2 78/2 0.010 127 947/1/1 0.127
3 79 0.042 128 947/1/2 0.086
4 80 0.115 129 947/2 0.150
5 83/1/1/1 130 948 0.010
6 83/1/1/2 131 961/1 0.061
7 83/1/1/3 0.763 132 961/2 0.061
8 83/1/2 133 962/1/1
9 83/2 134 962/1/2
10 84/1/1/1 135 962/2/1
0.073 0.133
11 84/1/1/2 136 962/2/2
12 109 0.125 137 962/2/3
13 110/1/3 138 962/2/4
14 110/1/4 139 966/1
0.492
15 110/1/5 140 966/2
16 110/1/6 141 966/3 0.022
17 0.031 142 966/4
18 147 0.209 143 966/5
19 148 0.230 144 967/1
20 149 0.010 145 967/2
0.037
21 150/1 146 967/3
22 150/2 0.303 147 967/4
23 150/3 148 968/1 0.020
24 0.146 149 968/2/1 0.019
151/1
3609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
151/2
25
26
151/3
166/1
27
0.010 166/2
28
166/3
29
30
167/2/2
0.073
167/2/3
31
0.252 167/3
32
0.052 167/4/1
33
0.084 167/4/2
34
0.020 167/4/3
35
169/1
36
169/2
37
169/3
38
0.303
169/4
39
169/5/1
40
169/5/2
41
0.251 976
42
0.439
980
43
0.076 977/1
44
0.076
977/2
45
0.076 977/3
46
0.075 977/4
47
0.032 978
48
981/1/1
49
981/1/2
50
981/1/3
51
0.251
981/2/3
52
981/2/1
53
981/2/2
54
0.209
982
55
0.178 983/1
56
0.157 984/4/1
57
0.292 984/4/2
58
0.026 985/1
59
0.026
985/2
60
0.026
985/3
61
0.026 985/4
62
0.026 985/5
63
0.005 985/6
64
0.057 988/1
65
0.058
988/2
66
0.010
67
1000/1
0.019 968/2/2
150
0.025 969/1
151
0.021
969/2
152.
0.072
980
153
1041/1
154
0.064 1041/2
155
1041/3
156
0.151 1179/973/1/1
157
0.100 1179/973/1/2
158
0.050 1179/973/2
159
0.050 1179/973/3
160
310/1/1
161
310/1/2
162
310/2
163
310/3/1/1
164
0.021 310/3/1/2
165
310/3/1/3
166
310/3/1/4
167
310/3/1/5
168
310/3/2
169
170
0.130 311/1/2
171
311/2
172
323/1/1
173
323/1/2
174
323/2/1/1
175
0.061 323/2/1/2
176
323/2/1/3
177
323/2/2
178
323/2/3
179
325/1
180
0.050
325/2
181
327/1
182
0.021
327/2
183
328/1
184
0.173
328/2
185
343/1/1
186
343/1/2
187
0.026
343/1/3
188
343/2/1
189
343/2/2
190
364/1
191
0.021
364/2
192 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3610
1000/2
68
0.449 1005/2/1
69
1006/1/2
70
0.576 1006/1/3
71
1006/2/2
72
534/1
73
534/2/1
74
0.173 534/2/2
75
534/3/1
76
534/3/2
77
535/1
78
535/2/1
79
0.018 535/2/2
80
535/3/1
81
535/3/2
82
0.010 540/3
83
541/1
84
0.011 541/2/1
85
541/2/2
86
542/1
87
542/2/1
88
0.248
542/2/2
89
542/2/3
90
544/1/1
91
544/1/2
92
544/1/3
93
0.011
544/1/4/1
94
544/1/4/2
95
544/2
96
0.075 556/1
97
557/1
98
0.075
557/2
99
0.021
560
100
873/1
101
0.010
873/2
102
0.022 902/2
103
0.061
903/1
104
0.061 903/2
105
0.045 904/2
106
905/1
107
0.190
905/2/1
108
0.040 906/1
109
0.018 906/2
110
364/3
193
364/4/1
194
364/4/2
195
0.043
365
196
0.010
368
197
0.103
600
198
0.055
605
199
606/1
200
606/2
201
0.040
606/3
202
606/4
203
0.010
612
204
0.017 615/1
205
0.094 619/1
206
0.070 619/2
207
622/1
208
0.010 622/2
209
622/3
210
623/1
211
0.022
623/2
212
623/3
213
624/1
214
624/2/1
215
0.055
624/2/2
216
624/2/3
217
0.032
631
218
0.020
632
219
0.042
633
220
668/1
221
0.010
668/2
222
0.035
669
223
0.028 671/2/1/1
224
863/1/1
225
863/1/2/1
226
863/1/2/2
227
0.095
863/1/2/3
228
863/2/1
229
863/2/2
230
864/1/1
231
864/1/2/1
232
0.164 864/1/2/2
233
864/1/2/3
234
864/2/1
235 3611
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
0.021 11
907
0.010
908
112
919
0.067 113
0.045
920/2
114
0.124
924/1
115
0.010 116
924/2
0.010 117
924/3
0.058 118
935
0.010
936/1
119
120 1154/937/1
0.062
937/1
121
122
937/3
0.042
123 1154/937/3
0.034
938
124
0.040
941
125
864/2/2
236
0.026 237
947/2
238
953/1
953/2
239
0.120
953/3
240
953/4
241
0.062 242
954/1
0.025 954/2
243
244
955/1
0.053 245
955/2
955/3
246
247
611/1/2
248
0.072
611/2/1
249
611/2/2
250
11.581 हेक्ट.
निजी भूमि खाता योग रकवा-
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है (3) विजयराघवगढ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्युटरी व माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय मे किया
जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3612
कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जूनी इंदौर, दिनांक 24 जुलाई 2024
क्र. 4895-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2024 प्र.क्र . 01-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कालम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक होने कि सम्भावना है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु- बंधन योजना अंतर्गत फ्लाई ओवर निर्माण हेतु में तहसील जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर के ग्राम निरंजनपुर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका भू स्वामीवार, खसरावार विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे. में
4
3
2
1
0.38982
निरंजनपुर
इन्दौर जूनी इन्दौर
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
इन्दौर
इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु- बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
ग्राम-निरंजनपुर , तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम स. क्र.
2
1
1 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कं. पता इन्दौर
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हे. में
वर्तमान भूमि खसरा नं.
कुल रकबा हे. में
6
5
4
3
व्यावसायिक
0.04540
0:2300
412/1/2
व्यावसायिक 0.5790 0.04290
412/1/1
2 यास्मिन मलिक पति शब्बीर हुसैन मलिक, मुफद्दल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक, मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर , इन्दौर
आवासीय
0.11240
1.0110
412/2
3 यास्मिन मलिक पति स्व. शब्बीर हुसैन मलिक, मुफदल मलिक, हाशिम मलिक पिता स्व. शब्बीर हुसैन ताहेर अली मलिक, बुरहानुद्दीन ताहेर मलिक, इसहाक मलिक, मुस्तफा मलिक पिता स्व. ताहेरअली मलिक, अजरा पति रौनक पुत्री स्व. ताहेरअली मलिक, बानुबाई पति स्व. ताहेरअली मलिक पता निरंजनपुर, इन्दौर
व्यावसायिक
0.07140
0.8090
412/3
4 डायमण्ड ट्रांसपोर्ट कारपर्पोरेशन आफ इंडिया तर्फे पार्टनर दरबारीलाल, सेवाराम , श्यामलाल , केवलदास, कृपाराम सिंधी पता इन्दौर 3613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
5 मेसर्स, आर.आर. इंडस्ट्रीज प्रा.लि. धन्नालाल कोठी चांदनी चौक दिल्ली, विनोदप्रसाद लाला, राधाकिसन पता 20 मनोरमागंज इन्दौर
आवासीय
0.06340
0.8090
412/4/1
आवासीय
0.00840
0.0800
412/4/2 /1
6 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर वल्लभ भाई पिता नारायण भाई पटेल, पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर
7 मेसर्स , आदिनाथ डेवलपर्स तर्फे भागीदार आशीष हंसराज जी पता 6 बी ,एस. टॉवर पलासिया, इन्दौर
8 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़, इन्दौर
9 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल फ्ता 97 . महारानी रोड़, इन्दौर
10 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर
11 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर
12 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता 97 महारानी रोड़ इन्दौर
13 मेसर्स, जिनाईन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड तर्फे डायरेक्टर दीपक पिता अरविन्द पटेल पता. 97 महारानी रोड़ इन्दौर
14 रामचन्द्र पिता मोतीलाल दीक्षित पता 185, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर
योग 0.4620
412/5
0.00440 कृषि
व्यावसायिक 0.0880 0.00850
412/6
आवासीय
0.00510
0.0620
412/7
व्यावसायिक 0.0650 0.00500
412/8
व्यावसायिक 0.0600 0.00510
412/9
0.0840 0.00620 व्यावसायिक 412/10
व्यावसायिक 0.1880 0.01140
412/11
आवासीय 0.2550 0.00022
412/4/2 /2
0.38982
इन्दौर शहर अंतर्गत देवास नाका चौराहे पर सेतु - बंधन योजना अंतर्गत 6 लेन फ्लाई ओवर निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर तथा संभागीय प्रबंधक, म.प्र . सड़क विकास निगम लि. , संभाग इन्दौर (म.प्र. ) के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस,एवं समय में किया जा सकता है ।
प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3614
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 10-अ- 82-2023-24- भू-अर्जन
ग्वालियर, दिनांक 15 जुलाई 2024
सार्वजनिक सूचना
भूमि क्रयनीति की कंडिका 11 (1 ) के अन्तर्गत्त
चूंकि म.प्र . शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूगि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये रागय- रागय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । इस नीति के अंतर्गत म० प्र ० राज्य शासन की परियोजना टिकटौली माईक्रो सिंचाई योजना निर्माण हेतु ग्राम हस्तिनापुर तहसील तानसेन जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.566 हे 0 की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है , तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप- ख में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही हैं कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं यादि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो , तो वह सार्वजानिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ती अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेंगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
तहसील-तानसेन
अर्जित रकबा 0.566 है0
ग्राम हस्तिनापुर
जिला-ग्वालियर
खसरा नं.
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान
2
1
अन्य सम्पत्ति
अन्य संरचना कुल क्षे० (हैं ० में )
कुल अर्जित क्षे ० हैं0 में
4
5
6
7 3
0.950
0.266
407/1
1 सोमबती पत्नि बाबूलाल जाति जाटव, निवासी-ग्राम आरौली
0.960
0.300
408/1
2 ओमप्रकाश पुत्र मवासी जाति धोवी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुल
02
1.910
0.566
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रूचिका चौहान, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश
क्र. 8289-भू-अर्जन-2024
हरदा, दिनांक 10 जून 2024
-:सार्वजनिक सूचनाः-
(म.प्र . शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)
चूंकि म.प्र . शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शामन क विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम लोक निर्माण विभाग की वारंगा से कांर्कारया सड़क निर्माण में भूमि की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी/ भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 अंतर्गत निर्धारित " प्ररूप -ख" में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है, कि नीति अंतर्गत भूमि, विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय या भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया के न्यायालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण
-हरदा, तहसील खिरकिया, ग्राम बारंगा, कुल अर्जित रकबा 0.354 है.
जिला
क्रमांक
सर्वे नंबर
अन्य संपत्ति
(हे. में)
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल
असिंचित कुल
सिंचित
कुल रकबा (हे. में)
भूमिस्वामि का नाम व पिता का नाम
8
7
6
5
4
3
2
1
0.089
0
0.089
0.174
64
1
श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा
सागौन वृक्ष-20
बांस-10
0.113
0
0.113
1.675
66/1
2
श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा
0.073
0
0.073
0.073
109
3
श्रीमती केसर बाई बेवा मोतीलाल , निवासी बारंगा
सागौन वृक्ष-30
वांस-05
0.079
0
0.079
0.154
74
4
श्री सुदीप पिता कमल पटेल, निवासी ग्राम बारंगा
0.354
0
0.354
2.076
योगः-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग, हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3616
क्र. 10070-भू-अर्जन-2024
हरदा, दिनांक 15 जुलाई 2024
(म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत)
चूँकि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , उपसंभाग , बैतुल के माध्यम से जिला हरदा में ग्राम पहटकला से ढोलगांवकला ग्राम के बीच सयानी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य में आ रही निजी भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्राप्त होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी द्वारा नीति की कंडिका -10 अंतर्गत निर्धारित प्ररूप " ख " में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर, कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनपर किसी भी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला- हरदा, तहसील सिराली, प.ह.नं .20, मौजा ढोलगांवकला
क्र.
सर्वे नंबर भमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
3
4 1
2
1
0.405
38/5
रूख्मणीबाई पत्नी रामचंद, जाति कुम्हार
अन्य संपत्ति प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
सिंचित असिंचित कुल रकबा
7
8
5
00
0.075 ha
निरंक
0.075 ha
नोट:- भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , संभाग भोपाल के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आदित्य सिंह, कलेक्टर.
3617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र . 02-अ-82-2023-24
राजगढ़, दिनांक 19 जुलाई 2024
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा एवं जिला राजगढ़ का ग्राम - परसूलिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णि भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ):
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
विवरण
स.क.
(2)
(1)
1
परसूलिया
कुलयोग:-
अर्जन हेतु रकबा (हे.में )
(3)
0.756
0.756
-:अनुसूची ( 2) :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:
ग्राम परसूलिया
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
2 लाल्या पिता छीता जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
3 आत्माराम पिता लाल्या जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
4 भंवरलाल , रमेश , जगदीश पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
5 प्रभूलाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
6 श्यामाबाई पति मिश्रीलाल जाति धलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
7 ललित पिता रामचंदर जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी
योग:-
महायोग:-
अर्जित रकबा (हे. में) खसरा नंबर कुल रकबा (हे.में)
5
4
3
0.180
1.265
1/2/4
0.180
1.265
1
0.130
0.266
1/4/1
0.130
0.266
1
0.066
0.500
1/8
0.066
0.500
1
0.205
0.784
1/6
0.205
0.784
1
0.075
0.350
0.075
0.350
1
0.040
0.590
1/12/1
0.040
0.590
1
0.060
0.650
1/13
0.060
0.650
1
0.756
4.405
7
1
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3618
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 29 जुलाई 2024 क्र. 328-भू-अर्जन-2024
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन ,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013) ]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ "नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर , निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम रंधनखेडी, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल 2.2900 हेक्टेयर ,भूमि अपेक्षित है , अर्थात , इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.003332 हेक्टेयर ,भूमि है, जो ग्राम रंधनखेडी तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उदपूप भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वेक्षण संख्या
क्र. सं.
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे. में)
0.003332 ओमप्रकाश पिता चंदरसिंह खाती
सिंचित
1471
1
निजी भूमि
0.003332
योग
संरचना
कुर्सी एरिया
प्रकार
वृक्ष
संख्या निरंक
किस्म निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों कीखाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं , को छोड़कर आवश्यक नही है ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
3619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र. 331-भू-अर्जन-2024
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र .30 सन् 2013) ]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ" नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हेतु वाल्व चेम्बर , निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम बरखेडा, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल 0.5400 हेक्टेयर, भूमि अपेक्षित है, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.000576 हेक्टेयर, भूमि है, जो ग्राम बरखेडा तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उदपूप भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
क्र. सर्वेक्षण सं. संख्या
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)
लक्ष्मीचंद्र पिता मॉगीलाल खाती आदि
0.000576
सिंचित
1
461/1/ 1
निजी भूमि
0.000576
योग
संरचना
प्रकार
कुर्सी एरिया वृक्ष
किस्म संख्या निरंक
निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3620
क्र. 339-भू-अर्जन-2024
[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्र.30 सन् 2013)]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं किलोक प्रयोजनार्थ" नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना हे वाल्व चेम्बर, निर्माण" के अन्तर्गत प्रभावित निजी भूमि ग्राम चिडावद, तहसील टोंकखुर्द जिला देवास में कुल् 0.2600 हेक्टेयर, भूमि अपेक्षित है, अर्थात , इसलिए घोषणा की जाती है कि, उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन 0.000576 हेक्टेयर, भूमि है, जो ग्राम चिडावद तहसील टोंकखुर्द में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-
सीमाएं
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
उदपूप क्र. सं.
सर्वेक्षण स्वामित्व संख्या का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे.में)
1
सिंचित 0.000576
1406
1 - राधेश्याम पिता रामचंद्र खाती,
2-लक्ष्मीनारायण पिता सांवत खाती
निजी भूमि
0.000576
योग
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म संख्या
निरंक
निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नही है ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी, टोंकखुर्द एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी,टोंकखुर्द के क्रार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई 2024 क्र. री.1-2024
प्रारूप 'ख'
(नियम-5 का उपनियम (2))
क्रमांक ०.०० // अ -82/ 2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा, जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8, सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप 'लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5, सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपनें आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको 'अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होते इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3622
अनुसूची
क्र.
सर्वे क्रमांक खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित
01.
जगदीश पिता कन्हैयालाल
1251
02. रतनलाल कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ
सिंचित/ असिंचित कुल हेक्टर में रकबा
क्षेत्र प्रभावित पाईप
आर.ओ. यू. (फसल)
सिंचित
0.0096
0.096
0.523
सिंचित
0.0266,
0.266, 0.
0.0146,
, 146, 0.
0.0198,
2.028, 0. 314, 0.2931 1.432, 0.074
1253 , 1278/2, 1249/3 1273, 1250/1 ,
1270 03 गोपाल गोशाला
1284/2 04 नंदराम बाबूलाल गोरधनलाल पिता रणछोड
1266 05 पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर प्रभुदयाल पिता गोरेलाल
05
कुल
0.0196,
0.002
198, 0. 196, 0. 02
सिंचित
0,0326
0.326
2.46
सिंचित
0.026
0.276
0.721
सिंचित
0.005
0.05
2.832
0.1558
1.574
सत्यनारायण सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
3623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 30 जुलाई 2024
क्र. भू.अ.-56-2023-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1) भूमि का वर्णन
मण्डला
(क) जिला
घुघरी
तहसील
(ख)
मचला (पट. हल्का नं. -31)
(ग) ग्राम
16.227 हेक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे .में)
कुल रकवा (हे. में)
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
सं.क्र.
0.020
0.500
181/1
1
सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.080
0.200
181/2
2
प्रेमवती पति लखन जाति गौंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.400
197/1
3
सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मडला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.440
197/2
4
सोनूपिता गोठू सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.720
0.490
197/3
5
कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.440
197/4
6
सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.450
197/5
7
हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.130
0.310
198/2
8
हीरासिंह पिता नन्हू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मण्डला म०प्र ० भूमि स्वामी
0.230
0.230
199
9
हरेसिंह पिता धांधू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.460
0.460
200
10
सरस्वती बेवा फागूलाल , कालीचरण पिता फागूलाल, दुर्गावती पुत्री फागूलाल, सेवकली पुत्री फागूलाल पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.410
0.410
201
11
फूलसिंह पिता धांधू जाति गोंड़ पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
1.450
1.450
202
12
पनकू पिता अकाली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.100
0.100
242/1
13
सुकलो बाई पिता गौठल जाति गौंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3624
0.180
0.180
242/2
14
सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोटू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.250
0.250
242/3
15
कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.180
0.180
242/4
16
सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.180
0.180
242/5
17
हीरालाल पिता जीवन जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.100
0.100
243/1
18
सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.080
0.080
243/2
19
कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.570
0.570
245/1
20
सुकलो बाई पिता गौठल जाति गोंड पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.490
0.490
245/2
21
सोनू पिता गोठू, सोनसाय पिता गोठू सोनाबाई पुत्री गोठू भददोबाई पुत्री गोठू जाति अहीर पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.570
0.570
245/3
22
कतरू पिता सेमत, दसरू पिता सेमत जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.560
0.560
245/4
23
सुहागाबाई पिता देवा, झिंगरोबाई पिता देवा जाति अहीर पता मंचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.720
1.500
246
24
लेखराम पिता रामलाल जाति गोड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.340
2.100
249/1
25
बल्कूपिता दोदल जाति गोंड पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.060
0.800
249/2
26
बलसिंह पिता जोहर जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.130
1.130
251
27
लखनसिंह पिता इमरत जाति गौड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.170
0.170
252/1
28
फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी
0.380
0.380
252/2
29
मलसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी
0.200
0.200
252/3
30
फूलचंद पिता मनलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी
0.037
0.370
252/4
31
धनसिंह पिता फूलसिंह जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म. प्र. भूमिस्वामी
0.320
0.320
253/1
32
तुलसीराम पिता बिहारी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.320
0.320
253/2
33
काशीराम पिता पतिराम, श्रीलाल पिता पतिराम, श्रीवती पिता पतिराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
0.160
0.160
254
34
बुधनीबाई पिता सोनूलाल, झंगलूसिंह पिता सोनूलाल, सुकलाल पिता सोनूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.210
0.720
255
35
दलसिंह पिता परदेशी , दशरथ पिता परदेशी जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.680
0.680
256/1
36
बुधसिंह पिता सदाराम जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.050
0.340
256/2
37
फुन्दीलाल पिता गेंदलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.110
0.330
38
256/3
फूलसिंह पिता गेंदलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.400
0.750
257/1
39
प्रेमसिंह पिता दादूलाल जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.080
0.370
257/3
40
प्रेमलाल पिता बैशाखू जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.010
0.960
259/1
41
बराती पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.850
1.450
259/2
42
रामकुमार पिता गेंदू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.980
1.230
260
गनपत पिता अघनू, रूपसिंह पिता अघनू, रामवती पिता अघनू, 43 सामाबाई पुत्री बल्ली , मत्तिबाई पिता बल्ली जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.760
2.970
261
44
सुमरत पिता अकलू जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.050
1.210
45
267/1/1
मुन्नालाल पिता गनेशा, चैती बाई पुत्री गनेशा जाति गोंड़ पता मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमि स्वामी
0.450
1.210
46
267/1/2
सुमारू पिता रामा जाति गोंड़ पतां मचला घुघरी मंडला म.प्र. भूमिस्वामी
16.227
28.710
46
कुल किता एवं योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट
www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3626
क्र. भू.अ.-56-2023-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
(1) भूमि का वर्णन
मण्डला
(क) जिला
घुघरी
(ख) तहसील
पीपरदर्रा (पट. हल्का नं.- 25)
(ग) ग्राम
48.690 हेक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल
अर्जित रकवा
कुल रकवा
खसरा नंबर
सं.क्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
(हे. में)
(हे. में)
220
6.570
5.870 1
गुलजार पिता छरकू रावनी पिता छरकू मनकी पिता छरकू, झनकी पिता छरकू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी
0.730
221
1.030
2
बहादुर सिंह पिता झंगलू, सहादुर सिंह पिता झंगलू सासोबाई पिता झंगलू, सोहनिया पिता झंगलू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भमि स्वामी
2.450
3.320
3
222/1
गुहीबाई बेवा समारी, राजकुमार पिता समारी अंजलीबाई पुत्री समारी जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.400
0.400
4
रूकमणी बाई पति संतकुमार धुर्वे जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.450
2.380
233
5
फूलवती बेवा दलपत जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.020
3.300
6
234/1
दलपल पिता चैतू अमरवती पुत्री चैतू, कमला पुत्री चैतू, गनपत पिता चैतू, फुन्दोबाई बेवा नोखेलाल, मुलिया पुत्री चैतू, राजेन्द्र पिता दलहल , विमला पुत्री चैतू, रेखाबाई पिता नोखेलाल जाति गोंड पता मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3.000
2.900 7
234/2
अशोक पिता बुद्ध सिंह, मायाबाई बेवा संतोष, सरोज पुत्री बुद्धसिंह दुर्गा पति बुद्धसिंह नम्रता नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, स्वरा नाबालिग पुत्री संतोष संरक्षक मायाबाई, अमन नाबलिग पुत्र संतोष संरक्षक मायाबाई जाति गौंड पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.020
0.290
8
234/3
सरोज पति प्रेमसिंह जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.220
256
2.530
9
डुमारिन पति झाडू, डुमरे पिता चैतू गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
260
3.410
1.700 10
सुन्दरिया पत्नी लक्ष्मण, गरभू पिता लक्ष्मण, अमरूसिंह पिता लक्ष्मण, अमरसिंह पिता लक्ष्मण जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.440
0.440
261
11
बालकुमार पिता गूहासिंह, रूकमणी पुत्री गूहासिंह, शंकारी बेवा जेठू, शिवरतन पुत्र जेवू, प्रेमवती बेवा गुहासिंह , बालसिंह पिता गुहासिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
262
3.620
3.620
12
सूब्बेसिंह पिता सहबू जाति गौंड, पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
13 सुकरती बेवा शंकर , हीरासिंह पिता शंकर जाति गौड़ पता पीपर दर्श 263
0.420 0.420
घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भागोबाई पिता पचलू, कोमली पिता हट्टू, बैसाखीबाई , पुत्री हटटू
14 रमिहिया पुत्री हट्टू जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 264 1.130
1.130
प्रदेश भूमि स्वामी
15 रामवती पति देवसिंह जाति गाँड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 266 0.180 0.180
प्रदेश भूमि स्वामी
16 अमृत पिता बिसाहू पनक पिता अमरसिंह अ.प.बड़ा पिता अमरत जाति
272/1 0.900 0.900
गाँड़ पता घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17 प्यारेलाल पिता दरयाब जाति अहीर पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 272/2 0.750 0.750
प्रदेश भूमि स्वामी
18 परसू पिता मानसिंह जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 274 1.240
प्रदेश भूमि स्वामी 1.240
19 बसंतराव पिता बल्जू जाति गोंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 0.460
276 0.460
प्रदेश भूमि स्वामी
बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया
20 पिता गांडा जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि 277
0.590 0.590
स्वामी
21 जेन्तलाल पिता देवसिंह, कलीराम पिता देवसिंह जाति गाँड़ पता पीपर
279/1 1.350 1.350
दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22 सेवकराम पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला 279/2 1.300 1.300
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23 विद्याचरन पिता बारेलाल जाति गौंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला 1.300
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 279/3 1.300
24 बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गाँड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला 279/4 1.300
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.300
25 सहबू पिता चैतू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश 282/1 3.430 3.430
भूमि स्वामी
26 बलजू पिता चैतू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश 282/2 3.440
भूमिस्वामी 2.830
27 बल्लो बाई बेवा बारेलाल जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 283/1 3.780. 3.430
जेंतलाल पिता देवसिंह , कलीराम पिता देवसिंह जाति गाँड़ पता पीपर
28 283/2 0.850
दर्श घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 0.150
गेंदलाल पिता बुद्ध सिंह, जाति गौड़ पता पीपरदर्रा घुघरी मण्डला
29 म०प्र० भूमि स्वामी , धनीराम पिता बुद्ध सिंह जाति गौड़ पता पीपरदय 285
3.740 2.780
घुघरी मण्डला म०प्र ० भूमि स्वामी
समरकली बेवा सिंधीलाल, राजेश पिता सिंधीलाल , संजू पिता
30 सिंधीलाल, संतोष पिता सिंधीलाल पतिराम पिता धन्नू, सुनिया बेवा
293/1 0.880
धन्नू जीराबाई पिता धन्नू कोयली बाई पिता धन्नू पता पीपर दर्श
घुधरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31 द्रोपती बाई पिता बलकू जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 293/2 1.800
प्रदेश भूमि स्वामी 2.120
32 समारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 293/3 0.520
प्रदेश भूमि स्वामी
33 सुमारू पिता अमरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य 293/4 0.400
प्रदेश भूमि स्वामी
34 रज्जेसिंह पिता चन्दरसिंह जाति गोंड पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला 294/1 0.580 0.580
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35 मंगलसिंह पिता गौड़ा, भद्दो पुत्री गौड़ा जाति गौड़ पता पीपर दर्रा
294/2 0.580 0.580
घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
36 फूलमा बेवा फागू, शहरवती पिता फागू जाति गौड़ पता पीपर दर्श 294/3 0.570 0.490
घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37 आनंदी पिता माहू, सोहनिया पिता माहू, तारा पिता माहू, नन्हिया पिता 295 1.360 1.360
माहू जाति गौड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बिरसिंग पिता गांडा, कोयली पिता गांडा, जुग्गो पिता गांडा, मतिया
38 पिता गांडा जाति गौंड़ पता पीपर दर्रा घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि 625 0.200 0.200
स्वामी
कुल कित्ता एवं योग 38 63.340 48.690
भाग 1 3628
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र. भू.अ.-56-2023-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
(1) भूमि का वर्णन
मण्डला
(क) जिला
घुघरी
(ख) तहसील
पिपरिया रैयत (पट. हल्का नं.- 32)
(ग) ग्राम
2.570हेक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल
सं.क्र.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे.में)
कुल रकवा (हे. में)
0.160
365
2.310
1
बल्कूपिता दोदल, अमरत पिता हल्कू दादूलाल पिता बारेलाल जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
399
1.480
0.650 2
सुन्दर पिता डुमार , फुन्दोलाल पिता डुमार फुरिया पिता डुमार, पुनिया पिता डुमार, कुन्दो पिता डुमार जाति अहीर पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.340
0.340 3
401/1
भगोता पिता पाना जाति गाँड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.380
0.380 4
401/2
मिटठन, चन्द्रेश, प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप, जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.520
0.520
5
403/1
भगोताबाई पिता पाना जाति गौंड़ पता पिपरिया घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.520
0.520
403/2
6
मिटठन, चन्द्रेश , प्रभू, चेतराम पिता लेखराम, खुशबू नाबालिग, दिलशन नाबालिग पिता दिलीप संरक्षक दिलीप , जाति गौंड़ पता मचला घुघरी मंडला मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2.570
6
5.550
कुल किता एवं योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अनारी जलाशय योजना निर्माण हेतु ।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट
www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घुघरी या कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, पदेन उपसचिव.
3629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर , दिनांक 8 जुलाई 2024
क्र.- B- 2805- दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 1 से 16 जुलाई 2024 तक, सोलह दिन का कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 28 (बी) एवं नियम 29 (1-अ ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 2807- दो-2-11-2024. श्री कमल जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 2809-दो-2-33-2018.-श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जातीहै.
क्र.-B-2811- दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B- 2813-दो-2-49-2021. श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक को 3 से 10 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.- B-2815- दो- 2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-2817- दो-2-13-2024.- श्री आर. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- C-4968- दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून से 3 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित कियाजाताहै.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3630
क्र.-C-4970- दो-2-17-2024. श्री आशुतोष मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक, के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 18जून 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशुतोष मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-4972- दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 1 से 19 जुलाई 2024 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 केसार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-4974-दो-2-5-2023.- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 20 से 22 जून 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 23 से 29 जून 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-4976- दो-2-30-2020. श्री अफसर जावेद खान , जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , इन्दौर को दिनांक 22 से 28 जून
[ भाग 1
2024 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से वर्ष 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- (ए ) 19-03-इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-21 - ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-C-4978- दो-3-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 8 से 13 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2024 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-4980- दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 जुलाई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-4982- दो-2-15-2019. श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 10 से 12 जून 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
3631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-C-4984-दो-3-21-2021.-श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 13 से19 जुलाई 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- C-4986- दो-2-31-2017.-श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती
अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 16 जुलाई 2024
क्र.-A-5248- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-2011 , दिनांक 11 अप्रैल 2018 एवं आदेश क्रमांक ए-3579, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 निरस्त किया जाता है.
क्र.-A-5250- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री के. के. त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक -1127- इक्कीस - ब (एक )-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judi- ciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री के. के. त्रिपाठी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2018 को उनके खाते में 155 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 454 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 155 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 290/2= 145 दिवस कापूर्ण अवकाश वेतन
क्र.-A-5252-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 28 से 29जून 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशन्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-5256-दो-2-46-2023. श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 14 जून 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3632
क्र.-A-5258- दो-2-37-2020.-श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 27 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-5260-दो- 2-18-2024. श्री सुरेश सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-5263-दो-2-22-2022.- श्रीमती ममता जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 11 से 15 जुलाई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.- B-2937- दो-2-16-2024. सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 29 अप्रैल से 4 मई 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सरिता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं .
ØB - 2940- दो- 2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 22 से 29 जून 2024 तक, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नही जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-2942-दो-2-57-2020.-श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 13 से 16 जुलाई 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-B-2944- दो-2-58-2010.-श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 14 से 28 जून 2024 तक, पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 जून 2024 से दिनांक 1 जुलाई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
3633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-5174-दो-2-61-2021. श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 18 से 28 जून 2024 तक, ग्यारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 जून 2024 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 जून से 4 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C- 5177-दो-2-30-2024.-श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , अशोकनगर को दिनांक 1 से 6 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 जून 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवंत सिंह यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-5179- दो-2-58-2010.- श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 24 मई से 1 जून 2024 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुन 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-5182- दो-3-420-80 - भाग - बारह.- श्री आर. के. एस. गौतम , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-5020 , दिनांक 11 जुलाई 2017 निरस्त किया जाता है.
क्र.-C-5184-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री आर. के. एस. गौतम, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री आर. के. एस. गौतम की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2017 को उनके खाते में 237 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 609 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 237 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 126/2= 63 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C-5186- दो- 3-420-80-भाग-बारह. - श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-4123, दिनांक 21 जून 2023 निरस्त किया जाता है.
क्र.-C-5188- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
3634
सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Com- mittee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री पंकज गौड़, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को उनके खाते में 242 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 520 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 242दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज- में नगद भुगतान 116/2= 58 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C-5190-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2949, दिनांक 7 जुलाई 2023 निरस्त किया जाता है.
क्र.-C-5192-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon ' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री राम प्रकाश मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को उनके खाते में 272 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 384 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 272दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 56/2= 28 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C-5194-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को पूर्वके प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-668, दिनांक 27 फरवरी 2021 निरस्त किया जाता है .
क्र.-C-5196-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री ऋषभ कुमार सिंघई, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- ties) के अनुसार श्री ऋषभ कुमार सिंघई की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2021 को उनके खाते में 270 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 552 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 270दिवस
(ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज- में नगद भुगतान
60/2= 30 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार , आशीष तिवारी , डी.आर- कम-पी. पी . एस.
जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2024
क्र.-C-5139.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1438 जबलपुर, दिनांक 4 मई 2024 " जहां तक उसका संबंध अनुक्रमांक 07 श्री विश्वास जोशी , एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) खण्डपीठ ग्वालियर को मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्टेिंट रजिस्ट्रार (एम.) के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने से हैं " को उनके द्वारा मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना में कार्यभार ग्रहण न करने के फलस्वरूप पदोन्नति आदेश निरस्त किया जाता है .
मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल .
3635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH , BENCH GWALIOR No. 13082
Gwalior, the 23rd July 2024
NOTICE FOR WITHDRAWAL OF ELECTION PETITIOΝ ΝΟ . 09/2014
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR
ELECTION PETITION ΝΟ . 09/2014
HARI SINGH RAGHUWANSHI ' BADDA'
VS.
NISHANK KUMAR JAIN AND OTHERS
WHEREAS this date was fixed for hearing the above Election Petition on IA no . 3732/2024 for withdrawal of the petition .
Hon'ble Court ordered for publication of notice in official Gazette of State of M.P. for calling upon objections from general public in respect of withdrawal of Election Petitiion .
GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH GWALIOR THIS 23rd DAY OF JULY 2024 .
Sd./- PrincipalRegistrar 3636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
[भाग 1
IN THE HIGHCOURT OF MADHYA PRADESH
AT GWALIOR
BEFORE
HON'BLE SHRI JUSTICE SANJEEV S KALGAONKAR
ELECTION PETITION No.09 OF 2014
HARI SINGH RAGUVANSHI
VERSUS
NISHANK KUMAR JAIN AND ORS.
APPEARANCE-
(SHRI SHIVAM SHARMA ON BEHALF OF SHRI DEEPAK KHOT- ADVOCATES FOR THE PETITIONER)
(SHRI NAVAL KISHOR GUPTA- ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.1)
Reserved on :
08.07.2024
Pronounced on :
19.07.2024
This petition having been heard and reserved for order, coming on for pronouncement this day, Justice Sanjeev S Kalgaonkar pronounced the following:
ORDER
This election petition under Section 80 of the Representation of the People Act is filed for declaring the election of respondent No.1 Nishank Kumar Jain as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly, 145 Basoda Constituency to be void and also declaring the petitioner as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from the same constituency.
The petition inter alia states that he has submitted his nomination 3637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 अगस्त 2024
भाग 1 ]
form in the general election of Madhya Pradesh Legislative Assembly , ' 2013 , for the Constituency No.145 Basoda in District Vidisha. Respondent No.1 also submitted his nomination papers on 07.11.2013 . He has deliberately concealed the fact that he being a Director of Vijya Bank was holding the office of profit and as such , he is disqualified from contesting the election . Respondent No.1 was a Director of Vijya Bank and he was also indicted in various Committees of the Bank as member. He has received remuneration from Vijya Bank . Therefore , he was holding an office of profit under the Government . Respondent No.1 was ineligible for being elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly by concealing aforementioned fact. Respondent No.1 has obtained votes by corrupt practice , therefore , his election as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency is illegal and void . It is prayed that election of respondent No.1 be declared to be void and petitioner be declared as duly elected Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly from 145 Basoda Constituency.
During pendency of this election petition , sole petitioner submitted Ι.Α. No.3732/ 2024 , an application for withdrawal of election petition along with the affidavit of petitioner Harisingh Raghuvanshi . It is stated in the petition that in recently conducted election of Madhya Pradesh Legislative Assembly , petitioner has been elected as Member of Madhya Pradesh Legislative Assembly . He does not wish to prosecute the petition and wish to withdraw the same . Therefore , the proceedings may be concluded and petitioner may be permitted to withdraw the election petition.
The notice of withdrawal of election petition was published in the official gazette dated 21.06.2024 under Section 109 (2) of the [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 अगस्त 2024
3638
Representation of the People Act , 1951. In compliance with the order dated 30.05.2024 , copy of I.A. No.3732/ 2024 was supplied to all the respondents . Learned counsel appearing for respondent No.1 has no objection to withdrawal of the petition . None of the other respondents has submitted any objection till date . The petitioner has applied for withdrawal of this election petition for the reason that he has been elected as Member of Madhya Pradesh State Legislative Assembly in next election . There is nothing to suggest that application is induced by any bargain or illegal consideration or the withdrawal is done under any coercion or undue influence . The withdrawal appears to be genuine and voluntary . No public interest would be affected for the reason of withdrawal of petition .
Considering the aforementioned fact situation , I.A. No.3732/2024 is allowed and the election petition is dismissed as withdrawn . The cost of respondents shall be incurred by the petitioner. The notice of withdrawal shall be published in the official gazette . If no person applies to be substituted within 14 days of such publication as provided under Section 110 ( 3 ) ( C) of the Representation of the People Act , 1951 , the Registry shall report withdrawal of petition to the Election Commission under Section 111 of the Act , 1951 .
Sd./-
(SANJEEV S KALGAONKAR ) Judge.