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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2024- श्रावण 17 , शक 1946
क्रमांक 221 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. 12115-148 - इक्कीस-अ( प्रा. ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 अगस्त, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.
441 442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ९ सन् २०२४
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय ( निरसन ) अधिनियम, २०२४
[ दिनांक ६ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ८ अगस्त, २०२४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम , १८८७ का निरसन करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय ( निरसन ) अधिनियम, २०२४ है .
२. ( १ ) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ ( १८८७ का ९ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.
निरसन व्यावृत्ति. तथा
( २ ) इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर , जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है , सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है , प्रभाव नहीं पड़ेगा;
और यह अधिनियम , पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता , प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण , शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;
और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन , छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा , जो कि एतद्वारा , निरसित की गई है , उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है;
और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता , पद, रूढ़ि , दायित्व , अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.
भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. 12115-148 - इक्कीस-अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (निरसन ) अधिनियम, 2024 ( क्रमांक 9 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
442(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
MADHYA PRADESH ACT
No. 9 OF 2024
THE PROVINCIAL SMALL CAUSE COURTS ( REPEAL) ACT, 2024
[Received the assent of the Governor on the 6th August , 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 8th August, 2024. ]
An Act to repeal the Provincial Small Cause Courts Act, 1887.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy - fifth year of the Republic of India as follows : -
Short title .
1. This Act may be called the Provincial Small Cause Courts (Repeal ) Act , 2024 .
2. (1) The Provincial Small Cause Courts Act , 1887 (No. 9 of 1887 ) shall stand repealed. Repeal and Savings .
(2) The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;
and this Act shall not affect the validity, invalidity , effect or consequences of anything already done or suffered , or any right , title , obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof , or any release or discharge of or from any debt , penalty, obligation , liability, claim or demand, or any indemnity already granted , or the proof of any past act or thing ;
nor shall this Act affect any principle or rule of law , or established jurisdiction, form or course ofpleading , practice or procedure , or existing usage , custom, privilege , restriction, exemption , office or appointment , notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;
nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction , office , custom, liability, right , title , privilege , restriction , exemption, usage , practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.