मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 225]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2024- श्रावण 17 , शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2024
क्रमांक एफ ए 3-35/ 2017 / 1 /पांच ( 17 ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-35-2017-1-पॉच ( 63 ) दिनांक 07.12.2018 में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात , स्पष्टीकरण में , खंड ( ii ) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
"बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम , 2009 (2010 का 1 ) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय - समय पर यथासंशोधित , में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज ( पैकेजों ) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को ' प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा। ।
2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
449 450
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. एफ ए 3-35-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-35-2017-1- पांच (17) , दिनांक 8 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 8th August 2024
No. F A 3-35/ 2017/ 1 /V ( 17 ) : In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A - 3-35 / 2017 / 1 / FIVE ( 63 ) dated 30th June, 2017 , namely: -
In the said notification , after the Schedule , in the Explanation , in clause ( ii ) , after the entries relating thereto , the following proviso shall be inserted , namely: -
"Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act , 2009 ( 1 of 2010 ) and the rules made thereunder , as amended from time to time , the supply of agricultural farm produce in package ( s ) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression ' pre- packaged and labelled ." .
2. This notification shall be deemed to come into force on the 15thday of July , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024.