मध्यप्र
श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 226]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 8 अगस्त 2024- श्रावण 17 , शक 1946
कार्यालय , आयुक्त, वाणिज्यिक कर , मध्यप्रदेश , इंदौर
इंदौर , दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. CT- 8-0006-2024- Sec-1- पांच (CT) (18).- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 44 के पहले परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, आयुक्त, राज्य कर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल आवर्त दो करोड़ रुपये तक है, को उक्त वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान करते हैं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2024 से प्रभावी मानी जाएगी.
धनराजू एस. , आयुक्त, राज्य कर .
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. CT- 8-0006-2024-Sec-1- पांच (CT). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT- 8-0006-2024- Sec-1- पांच (CT) (18 ) , दिनांक 8 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
451 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अगस्त 2024
452
Indore , the 8th August 2024
No. CT- 8-0006-2024 - Sec - 1 - V- (CT) ( 18 ) .- In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the Commissioner, State Tax , on the recommendations of the Council , hereby, exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2023-24 is up to two crore rupees , from filing annual return for the said financial year.
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th July 2024.
DHANARAJU S. , Commissioner , State Tax .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.