ध्यप्रदे प्रशास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 228]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024- श्रावण 18, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024
क्र. 12154-150 - इक्कीस- अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०२४
मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम , २०२४
[ दिनांक 6 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक 9 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त होगा .
धारा ६ -क का लोप .
२. मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ ( क्रमांक २५ सन् १६७२ ) की धारा ६ - क का लोप किया जाए .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024
क्र. 12154-150 - इक्कीस- अ (प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2024
THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA ) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 6th August , 2024; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 9th August, 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam , 2024.
(2) It shall come into force from 1st July , 2024.
Deletion of Section 9 -A.
2. Section 9 - A of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 25 of 1972) shall be deleted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.