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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्‍ता) संशोधन अधिनियम 2024...

Published 09 August 2024

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
228
Identifier
in.gazette.madhya.2024-08-09.228.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्यप्रदे प्रशास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024- श्रावण 18, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. 12154-150 - इक्कीस- अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०२४

मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम , २०२४

[ दिनांक 6 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक 9 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता ) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त होगा .

धारा ६ -क का लोप .

२. मध्यप्रदेश मंत्री ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ ( क्रमांक २५ सन् १६७२ ) की धारा ६ - क का लोप किया जाए .

455 456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. 12154-150 - इक्कीस- अ (प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 10 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2024

THE MADHYA PRADESH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA ) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024

[ Received the assent of the Governor on the 6th August , 2024; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 9th August, 2024. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement .

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam , 2024.

(2) It shall come into force from 1st July , 2024.

Deletion of Section 9 -A.

2. Section 9 - A of the Madhya Pradesh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 25 of 1972) shall be deleted .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-08-09.228.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-08-09.228.Extraordinary.