दध्यप्रदेश शासन
इसे वेवसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 229]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024- श्रावण 18 , शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024
क्र. 12160-151 - इक्कीस अ (प्रा .) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ११ सन् २०२४
मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन ) अधिनियम , २०२४
[ दिनांक 9 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 9 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १६६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) अधिनियम, २०२४ है .
धारा २० का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ ( क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २० की उपधारा ( ३ ) के खण्ड ( एक ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
457 458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024
"(एक) वह पार्षद के निर्वाचन की दशा में , ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन का परिणाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तारीख से और अध्यक्ष के निर्वाचन की दशा में , धारा ५५ के अधीन आहूत सम्मिलन में अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न की जाए; और; " .
३. मूल अधिनियम की धारा ४५ में , पार्श्व शीर्ष और उपबंध में , शब्द " अध्यक्ष और " का लोप किया जाए .
धारा ४५ का संशोधन .
४. (१ ) मध्यप्रदेश नगरपालिका ( संशोधन) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ३ सन् २०२४ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है .
निरसन तथा व्यावृत्ति.
( २) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई , इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2024
क्र. 12160-151 - इक्कीस-अ (प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 11 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2024
THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 9th August, 2024; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary) " , dated the 9th August, 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2024.
Amendment of Section 20 .
2. For Clause ( i ) of sub - section (3 ) of Section 20 of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act) , the following clause shall be substituted, namely:-
"(i ) It is presented within thirty days , in case of election of Councillor , from the date on which result of such election or nomination was notified in the official Gazette, and in case of election of President, from the date on which the election of the President is completed in the meeting convened under Section 55; and ." .
3. In Section 45 of the Principal Act , in the marginal heading and provision, the words ""President and" shall be omitted .
Amendment of Section 45 .
4. (1) The Madhya Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance , 2024 (No. 3 of 2024) is hereby repealed .
Repeal and saving.
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.