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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 32, Part Part 1, 09 August 2024

Published 09 August 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
32
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-08-09.32.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 321

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2024 - श्रावण 18 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2024 क्र. ई- 5-977 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे , ( 2014 ) कलेक्टर, जिला अनूपपुर के दिनांक 18 से 26 जुलाई 2024 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 17 एवं 27, 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार श्री अमन वैष्णव , भाप्रसे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रुप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर , श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर , जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमन वैष्णव , भाप्रसे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर , जिला अनूपपुर को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष वशिष्ठ , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

3639

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3640

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2024

क्र. ई- 1-93-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-11-2024 - AIS - I ( S - II & III) , दिनांक 7 जून 2024 द्वारा सुश्री अनिशा श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 2021 ) कीसेवाएं AGMUT संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गईं हैं.

(2) सुश्री अनिशा श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2021 ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 24 जुलाई 2024

क्र. एफ 1 (ए) 199-1991-ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, महानिदेशक/संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 8 से 14 अगस्त 2024 तक, कुल सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत जगन्नाथपुरी ( उड़ीसा ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्रीमती सुषमा सिंह 2. श्री भागवत सिंह स्वयं पति

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक/ संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता एवं प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं. भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्र. 2108-2178291-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सागर को पारिवारिक कारणों से दिनांक 27 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में न्यू जर्सी ( USA ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

पंजी क्र. 3158-2024 - इक्कीस - ब ( एक ) .- विधिक सेवा प्राधिकरण , संशोधन अधिनियम , 1987 ( 1987 का संख्यांक 39 ) धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , नियम 1996 के नियम 14 के उपनियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से निम्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट जिला आगर- मालवा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर - मालवा के लिए जिला समिति गठित की जाती है , जिनके अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है , जिसके अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

3641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला

क्रमांक

पदेन सदस्य (3)

(2)

अध्यक्ष

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(1) 1

आगर- मालवा

सदस्य

2. जिला मजिस्ट्रेट

सदस्य

3. अधीक्षक पुलिस

सदस्य

4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

सदस्य

5. जिला सरकारी प्लीडर, और

सदस्य

6. अध्यक्ष जिला एवं बार एसोसिएशन

नाम निर्देशित सदस्य-

सदस्य

1. श्रीमती संगीता देसाई, सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य

2. श्री हरीश श्रीवास्तव, सामाजिक कार्यकर्ता

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2024

फा. क्र . 2092/ 21 - व (दो) , राज्य शासन , एतद् द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये , जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण वताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन , करता है । उक्त आदेश दिनांक 01.08.2024 से प्रभावशील होगा ।

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर

क्र.

नाम

1.

Shri Harpreet Singh Ruprah

Enroll . No. -2532/1999

(Already working)

2.

Shri Bharat Singh Enroll. No. - D - 1882 / 1999

(Already working)

3.

Shri Amit Seth Enroll. No. - 508 /2003

4.

(Presently working as Dy . A.G. ) Smt . Janhvi Pandit

Enroll . No.- 1387/2005 (Already working )

5.

Sonal Gupta

Enroll . No.-MP/ 590/ 2011

6.

(Attached to Indore) Shri Vivek Khedkar Enroll . No.1666/1991 (Already working)

(Attached to Gwalior )

7.

Shri Deependra Singh Kushwah

Enroll . No. 2762/2002

(Attached to Gwalior)

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर

उप महाधिवक्ता, जबलपुर

क्र

नाम

1.

Shri Vivek Sharma Enroll. No. 17-46 /2006

(Already working)

2.

Shri Bramhdatt Singh

Enroll No. 1246/2005 (Already working)

3.

Shri Shrey Raj Saxena Enroll , No. 1580/2012 (Alreadyworking)

4.

Shri Swapnil Ganguly Enroll. No.- 2010 / 2001

(Already working ) [ भाग 1 3642

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

5.

Shri Abhijeet Awasthy

Enroll . No. MP/ 728 / 2007

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर शासकीय अधिवक्ता , जबलपुर

नाम

क्र.

1.

Shri Mukund Agrawal

Enroll . No.2589/ 1996

(Already working )

2.

Shri . Akhilendra Singh

Enroll . No.4337/2000

(Already working )

3.

Shri Satyapal Chadar

Enroll . No. 1512/2004

(Already working )

4.

Shri Praveen Namdeo

Enroll . No.- 1645/2005

(Already working )

5.

Shri Lokesh Jain

Enroll . No. - 2415/2010

6 .

Shri Amit Kumar Pandey Enroll . No. - MP/3457/ 2003

7.

Shri Vineet Singh

Enroll . No. -MP/ 1928/2014

8.

Shri Sumit Raghuvanshi Enroll . No.- MP/ 2145/2005

9.

Shri Pradeep Kumar Gupta Enroll . No. -3115/ 2002 (Already working )

10.

Smt . Priyanka Mishra Enroll . No.2138 / 2011 (Already working )

11.

Shri Aditya Narayan Gupta Enroll. No. 1364/1999 (Already working )

12.

Shri Yogesh Dhande

Enroll . No.- 1804/1995

(Already working )

13.

Shri Pramod Pandey Enroll . No. - 2240 / 2001 (Already working )

14.

Shri Ramji Pandey Enroll . No. - 1529/ 2003 (Already working )

15.

Shri Gitesh Singh Thakur Enroll . No. - 1657/ 1997 (Already working)

16.

Shri Kamal Singh Baghel Enroll . No. - 1279 / 1994 (Already working )

17.

Shri Pramod Kumar Choubey Enrol . No.1260 / 1991 (Already working ) 3643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

18.

Shri Chandra Mohan Tiwari Enroll . No.- 1369/2005 (Already working)

19.

Samta Jain

Enroll . No. - 453 / 2003

20.

Shri Mohan Sausarkar Enrol . No.1279 - A/2001 (Already working )

21.

Shri Amit Kumar Sharma Enroll . No. - 606/ 2007 (Already working)

22.

Shri Yogendra Das Yadav Enroll . No.2865 / 2000 (Already working)

23 .

Shri Chandrakant Mishra

Enroll . No.- 966/1990

(Already working)

24.

Shri Ved Prakash Tiwari Enroll . No. - 3502/ 2006 (Already working)

25.

Shri Alok Agnihotri

Enroll . No.- 1839/2013

(Already working)

26.

Shri Abhishek Singh

Enroll . No.- MP/1233 /2008

27.

Shri Pradeep Singh

Enroll . No. 77/1996

(Already working )

28 .

Shri Suyash Thakur

Enroll . No.2622/ 2013

(Already working)

29.

Shri Siddharth Singh Chauhan

Enroll . No.- 339/2004

(Already working)

Shri Santosh Yadav Enroll . No. - 958 / 2007 (Already working)

Shri Rajyavardhan Datt Padarha Enroll . No. -MP / 2222 / 2014

Smt . Geeta Yadav Enroll . No.- MP / 2990/ 2002

Shri Hitendra Singh

Enroll . No. - 1469 / 2003

Smt . Shikha Sharma

Enroll . No. -797 / 2015

Shri Ajay Ojha

Enroll . No. - MP /1819 /2000

Shri Dayaram Vishwakarma

Enroll . No.- 1575/2001

Shri Ajay Tamrakar

Enroll . No. -134/1988

Shri Anshuman Swami

Enroll , No.- 1348/2016

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3644

39 .

Shri Vijayendra Singh Choudhary Enroll . No.- MP/ 1676/ 2015

40.

Shri Dinesh Prasad Patel Enroll . No. -3105/1998 (Already working )

41.

Shri Manas Mani Verma Enroll . No. - 2093/2005 (Already working)

42.

Shri Piyush Jain Enroll . No.- 1759/2006 (Already working)

43.

Shri AkshayNamdeo Enroll . No.- 2345/2004 (Already working)

44.

Shri Girish Kekre Enroll . No.- 2818 / 1996 (Already working)

45.

Shri Shiv Kumar Shrivastava Enroll . No.1595 / 2009 (Already working )

46.

Shri Darshan Soni Enroll . No.1055 /2012 (Already working )

47.

Shri Lalit Joglekar Enroll . No. - 2133 / 2001 (Already working )

48.

Shri Ajit Kumar Rawat Enroll . No.- 175/2007 (Already working )

49.

Shri Ritwik Parashar Enroll . No.1540/ 2012 (Already working)

50.

Shri Anubhav Jain Enroll . No.2077 / 2003 (Already working)

51.

Shri Nitin K. Gupta Enroll . No. 1612/2004 (Already working as Dy . GA )

52.

Shri Beerendra Kumar Upadhyay Enroll . No. - 1648 / 2008 (Already working as Dy . GA )

53 .

Shri Prabhanshu Shukla Enroll . No. - MP/ 1265/ 2011

54.

Shri Arvind Singh Enroll . No.- 842/1999 (Already working)

55.

Shri Ajay Shukla Enroll . No.- 1751/2001 (Already working)

56 .

Shri Achyutendra Singh Baghel Enroll . No.- 557/2014 (Already working )

57.

Shri Aditya Choubey Enrol . No.222/1997 (Already working)

Prir 3645

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर

क्र.

नाम

1.

Smt . Ranjana Agnihotri Enroli . No. -3011/ 2010 (Already working)

2.

Shri Vijay Kumar Pandey

Enroll . No.- MP-2941/ 2005

3.

Shri Ravindra Kumar Shukla

Enroll . No. - 2212/1997

4.

Shri Atmaram Ben

Enroll . No.- 1761/2009

(Already working)

5.

Shri Shailendra Mishra

Enroll . No. -1255/2015

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर अतिरिक्त महाधिवक्ता , इंदौर

क्र.

नाम

1.

Shri Anand Soni

Enroll . No.-1916/2003

(Already working )

2.

Shri Vishwajeet Joshi

Enroll . No.- 88/1998

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर उप महाधिवक्ता, इंदौर

क्र.

नाम

1.

Shri Sudeep Bhargawa

Enroll.No.- MP/ 1172/ 2011

2.

Shri Kushal Goyal

Enroll.No . 1253/2014

(Alreadyworking )

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर शासकीय अधिवक्ता, इंदौर

क्र.

नाम

1.

Shri Vaibhav Bhagwat Enroll.No . - 2080 /1999 (Already working )

2.

Shri Bhuwan Deshmukh

Enroll . No. -1549/ 2002

(Already working)

3646

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3.

Shri Kamal Kumar Tiwari

Enroll No. 1234/2004

(Already working )

4.

Shri Hemant Sharma

Enroll No. 2358/2010

(Already working)

5.

Shri Rajesh Joshi

Enroll.No . -1569 /1993

(Already working)

6.

Shri Romil Verma

Enroll.No . - 503 /2016

7.

Shri Rahul Solanki

Enroll.No. -1157 / 2012

(Alreadyworking)

8.

Shri Sudarshan Joshi

Enroll.No . -342/2003

(Already working)

9.

Shri Harish Singh Rathore Enroll . No -1308 /1992 (Already working )

10.

Shri Tarun Pagare Enroll . No. - 2598/ 2013 (Already working )

11.

Shri Vinod Thakur

Enroll.No . - 2944/ 2006

(Already working)

12.

Shri Amit Rawal

Enroll.No . -1234/ 2015

(Already working )

13.

Shri Rajyawardhan Gawde Enroll.No . -1571 / 2015 (Already working )

14.

Shri Vishal Pawar

Enroll.No . -1243/ 2015

15.

Shri Mukesh Parwal

Enroll.No . - 2124/1997

(Already working)

16.

Shri Apoorv Joshi

Enroll.No . -1242/ 2011

17 .

Mridula Sen

Enroll.No . -2223 / 2011

18 .

Shri Raghav Shrivastava

Enroll.No . -2877/ 2010

19.

Shri Surendra Kumar Gupta Enroll . No. -MP/ 1891 /1999 (Already working )

20.

Shri Aniruddha Malpani

Enroll.No . -MP/1396 /2017

21.

Shri Anand Bhatt Enroll ,No. - 2162 / 2002 (Already working as Dy.GA)

22.

Shri Virendra Khadav

Enroll . No. -1402/1998

3647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

23.

Bhagyashree Gupta

Enroll.No . -MP/3527 / 2006

(Already working)

24.

Shri Madhusudan Yadav

Enroll.No . -435/ 2011

25.

Shri Amit Bhatia

Enroll.No . - 651/ 2011

26.

Shri Rajendra Singh Suryavanshi Enroll.No . -MP/ 91/ 2009

27 .

Shri Bhuwan Gautam

Enroll.No . -1005/ 2007

(Already working)

28.

Mr. Abhimanyu Singh Enroll . No. - (Attached to A.G. Office New Delhi )

29.

Mr. Aditya Vaibhav Singh Enroll . No. - D/1057/ 2016 (Attached to A.G. Office New Delhi )

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर उप शासकीय अधिवक्ता, इंदौर

क्र.

नाम

1.

Shri Santosh Singh Thakur

Enroll.No . -1515/ 2005

(Already working)

2.

Miss Neelu Khetra

Enroll.No . -491/2018

3.

Shri Jayesh Yadav

Enroll.No . -1593/ 2017

4.

Shri Kushagra Jain

Enroll.No.- MP/1493/ 2017

5.

Smt. Nupur Dhamija Enroll . No.- MP/1877-8/ 2013 (Attached to Jabalpur )

6.

Supriya Singh Enroll . No.- MP/1191/ 2014 (Attached to Jabalpur )

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर

क्र.

नाम

1.

Shri Pooran Kumar Kulshrestha

Enroll . No. - MP/ 1065/1990

2.

Shri Ankur Mody

Enroll . No. -2530/ 2000

(Already working)

3.

Shri Rohit Mishra

Enroll . No. 2586/2009

(Already working )

[ भाग 1 3648

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर उप महाधिवक्ता, ग्वालियर

क्र.

नाम

1.

Ku . Shweta Yadav Enroll . No. 1536/2013 (Already working as GA ) (Attached to Jabalpur)

2.

Shri Yash Soni

Enroll . No. 1194/2011

(Attached to Jabalpur)

अतिरिक्त महाधिववत्ता कार्यालय , ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

नाम

क्र.

1.

Shri Naval Kishore Gupta

Enrol . No.2445/ 2000

2.

Shri Rajendra Singh Yadav

Enrol . No.3564/2003

(Already working )

3.

Shri Kaushlendra Singh Tomar

Enrol . No.3618/ 2005

(Already working)

4.

Shri Ravindra Dixit

Enrol . No.1521/ 2005

(Already working)

5.

Shri Dinesh Savita

Enrol . No.3538 / 2004

(Already working)

6.

Shri Yogesh Parashar Enroll No. -MP/1983 / 2001.

7.

Shri Shailendra Singh Kushwah Enrol . No. 1339/2004 (Already working )

8 .

Shri Sohit Mishra

Enrol . No.1671/ 2011

(Already working)

9.

Shri A.P.S. Tomar

Enrol . No. 1412/2007

(Already working)

10.

Shri Ajay Nirankari

Enrol . No.MP/1756/2002

(Already working)

11.

Smt . Ankita Mathur

Enrol . No.2119/2011

(Already working )

12.

Dr.Anjali Gyanani

Enroll No. -3723/2005

(Already working)

13.

Shri Sanjay Kushwaha

Enrol . No-MP/ 1508 / 2005

भाग 1 ]

3649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

14.

Shri Deepak Khot

Enrol . No.MP/2042/2000

(Already working)

15.

Shri Mohit Shivhare

Enrol . No. - MP/695/ 2014

16 .

Shri Man Singh Jadaun Enrol . No. - 848/1986 (Already working)

17.

Shri Dileep Kumar Awasthy Enrol . No - MP/ 762/ 1992

18.

Shri Kunwar Singh Kushwah

Enrol . No -1517/1998

19.

Shri Nirmal Kumar Sharma Enrol . No - MP/0867/1989 (Already working )

20.

Shri Kamal Prajapati

Enrol . No -1810/ 2012

21.

Shri Jitesh Sharma

Enrol . No - MP/1188 / 2009

22.

Shri Vijay Sundaram

Enrol . No -MP/1381/1991

23.

Shri Giriraj Kishore Agrawal Enrol . No. MP/3029/ 2004 (Already working as Dy.GA)

24.

Shri Bhanu Pratap Singh

Enrol . No - MP/2603 /1996

25.

Shri Abhishek Singh Bhadauriya

Enrol . No - MP/106/ 2007

26.

Shri Saket Udeniya

Enrol . No - MP/ 2775/ 2005

27 .

Shri Brij Mohan Patel

Enrol . No - 556/ 2007

28.

Mr. Sarthak Raijada Enroll . No. D/2578/ 2017 (Attached to A.G. Office New Delhi )

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर

क्र.

नाम

1.

Shri Prabhat Pateriya

Enroll No.179/ 2010

(Already working)

2.

Shri Harish Sharma

Enroll No.387/ 2013

3.

Shri Anurag Sharma

Enroll No.MP/1359/2010

4.

Shri Samar Ghuraiya

Enroll No.291/ 2012

[ भाग 1 3650

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली

अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

नाम

क्र.

1.

Mr. Dhirendra Singh Parmar

Enroll . No.MP/1367/2005

2.

Mr. Joydip Roy Enroll . No. WB / 891 /2003

3.

Nachiketa Joshi Enroll . No. -G/ 1158 / 2003

4.

Mr. Amit Sharma Enroll . No. - D / 1212 / 2013

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , नई दिल्ली

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

क्र.

नाम

1.

Mr. Bhupendra Pratap Singh Enroll . No.- UP/ 8661 /2019 Old No. - D /902 - R/ 1997

2.

Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram

Enroll . No. - ΑΡ / 1788/01

3.

Mr. Veer Vikrant Singh

Enroll . No.MP/2156/2011

4.

Mr. Harmeet Singh Ruprah Enroll . No. MP / 1761 / 2006

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

Bhopal , the 31st July 2024

F.No. 2094/ 21 - B ( II )/ 2024 . In supersession of this department's order no. 1909/ 21 - B ( II ) /2023 dated 10 May, 2023 , the State Government is hereby pleased to appoint Smt . Mrinal Elkar Mazumdar , Advocate Supreme Court New Delhi , Sh . Pashupati Nath Razdan , Advocate Supreme Court New Delhi , Mr. Sarad Kumar Singhania , Advocate Supreme Court New Delhi and Sh . Yashraj Singh Bundela Advocate Supreme Court New Delhi as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India , other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. Their appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason . Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order . No. 1 (A) 7 /2005/ 21-8 (II ) , Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014 - Administration ofJustice- ( 114) -Legal Advisors and Counsel ( 6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/SupremeCourt ( 31 ) -Payment of Professional Services ( 003 ) -Fees to pleader .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , धर्मपाल सिंह शिवाच , सचिव.

3651

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2024

क्र. एफ- 6-0028-2023 - सात- शा-7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मंदसौर में नवीन तहसील धुंधडका का सजून किया जाता है , जिसमें वर्तमान तहसील मंदसौर ( ग्रामीण ) के पटवारी हल्का नम्बर 31 से 40, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे . तहसील धुंधडका के गठन पश्चात् शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण ) के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 30 , 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव .

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्र. एफ- 6-0028-2023- सात- शा- 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-0028-2023 - सात- शा-7, दिनांक 5 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य , उपसचिव.

Bhopal , the 5th August 2024

No. F -6-0028-2023 - VII - 7.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959), the State Government , hereby , alters the limits of Tehsil Dhundhadaka of District Mandsaur from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 31 to 40, 42 and 47 to 61 thus consisting of total 26 patwari halkas . After the creation of tahsil Dhundhadaka in district Mandsaur , new tahsil Dhundhadaka (Gramin) would comprise of patwari halka No. 1 to 30, 41 and 43 to 46 of total 35 patwari halkas .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, DINESH KUMAR MAURYA , Dy . Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3652

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्रमांक एफ-13-20-2019 / तेरह : यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-19 / 2019 / ए- ग्यारह , दिनांक 14 दिसम्बर, 2019 के द्वारा ग्राम करोंदिया , जिला धार में मेसर्स सतगुरू सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सीमेंट विनिर्माण परियोजना (DIPIP16365 ) को विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की है कि इकाई, इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

2/ और यतः , मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 13 अक्टूबर तथा 05 दिसम्बर, 2023 के द्वारा सूचित किया है , कि सीमेंट विनिर्माण हेतु मेसर्स सागर सीमेंट (एम) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सतगुरू सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड) की नवीन इकाई में दिनांक 22 दिसम्बर , 2021 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से 21 दिसम्बर , 2031 ( 10 वर्ष) तक की अवधि के लिए , 33 के.व्ही. के विद्युत संयोजन पर 9000 केव्हीए की सीमा तक विद्युत भार पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

3 / अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (कमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स सागर सीमेंट (एम) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सतगुरू सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड) , जिला धार की नवीन इकाई को, उसके नवीन 33 के.व्ही. विद्युत संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से शुरू होने वाले 10 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परंतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 33 के.व्ही. उच्चदाब विद्युत संयोजन पर विद्युत भार 9000 केव्हीए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी ।

4/ यह अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3653

No. F - 13-20-2019 / XIII : Whereas , the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F- 16-19/ 2019/A -XI dated 14th December, 2019 has granted exemption from Electricity Duty along with various facilities to the proposed Cement Manufacturing Project ( DIPIPI6365) of M/ s Satguru Cement Private Limited in Village Karondiya, District Dhar with the condition that the unit shall start its Commercial Production in three years from the date of issue of this order;

2. And whereas , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 13th October and 5th December , 2023 has intimated that the new unit of M / s Sagar Cement (M ) Private Limited (earlier M/ s Satguru Cement Private Limited) for Cement Manufacturing has started Commercial Production from 22nd December , 2021 and the unit is eligible to avail benefit of exemption from Electricity Duty for the period from 22nd December , 2021 to 21st December, 2031 ( 10 years) on electrical load limited to 9000 KVA on 33 KV electricity connection;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government, hereby, exempts new unit of M/ s Sagar Cement (M) Private Limited (earlier M/ s Satguru Cement Private Limited) , District Dhar from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by Distribution Licensee to its new 33 KV electricity connection for a period of 10 years starting from 22nd December, 2021:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the Distribution Licensee shall be available only to the extent of 9000 KVA electricity load on 33 KV high tension electricity connection.

6. This notification shall be deemed to have come into force from 22nd December , 2021 and shall remain in force for 10 years .

3654

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2024

क्रमांक एफ-13-02-2021 /तेरह यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-06 / 2021 / ए - ग्यारह , दिनांक 17 जून , 2022 द्वारा जिला पन्ना में मेसर्स जे.के. सेम लिमिटेड की प्रस्तावित क्लिंकर और सीमेंट निर्माण परियोजना (सीआईई 4286) को विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की थी कि इकाई, आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

2/ और, यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-06/2021 / ए- ग्यारह, दिनांक 8 जुलाई, 2022 द्वारा मेसर्स जे.के. सेम लिमिटेड की प्रस्तावित क्लिंकर सीमेंट निर्माण परियोजना द्वारा लिए गए नवीन विद्युत कनेक्शन एवं वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द्वारा उत्पादित ऊर्जा पर 10 वर्ष की अवधि हेतु विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई है , कि इकाई, आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

3/ और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के द्वारा सूचित किया है, कि सीमेंट निर्माण हेतु नवीन इकाई ने दिनांक 02 नवंबर, 2022 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है तथा इकाई 132 के.व्ही. के विद्युत संयोजन पर 22000 केव्हीए की सीमा तक विद्युत भार पर दिनांक 2 नवंबर , 2022 से 1 नवंबर, 2032 (10 वर्ष) तक की अवधि के लिए , विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

4/ और, यतः , मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के द्वारा यह भी सूचित किया है, कि नवीन इकाई, दिनांक 02 नवंबर, 2022 से 01 नवंबर, 2032 (10 वर्षों) तक की अवधि के लिए वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से उत्पादित विद्युत पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

5/ अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 , सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स जे.के. सेम लिमिटेड , जिला पन्ना की नवीन इकाई को उसके नवीन 132 के.व्ही. विद्युत संयोजन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत पर तथा उसके वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम द्वारा उत्पादित विद्युत पर दिनांक 02 नवंबर, 2022 से शुरू होने वाले 10 वर्षों तक की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है:

परंतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या संदाय की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल 132 के.व्ही. उच्चदाब विद्युत संयोजन पर 22000 केव्हीए की सीमा तक विद्युत भार पर ही उपलब्ध होगी ।

6/ यह अधिसूचना दिनांक 02 नवंबर, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 2 नवंबर, 2022 से 10 वर्षों तक के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

3655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

No. F - 13-02-2021 / XIII : Whereas , the Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F-16-06/ 2021/ A -XI dated 17th June, 2022 has granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed Clinker and Cement Manufacturing Project ( CIE 4286) of M/ s J.K. Cem Limited in District Panna with a condition that the unit shall start its commercial production in three years from the date ofissue of order ;

2. And whereas, Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F-16-06/ 2021/ A - XI dated 8th July, 2022 has granted exemption from electricity duty to the new electricity connection taken by proposed Clinker Cement Manufacturing Project and on the electricity generated by waste heat recovery system of M/ s J.K. Cem Limited for a period of 10 years with a condition that the unit shall start its commercial production in three years from the date of issue of order;

3. And whereas, the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has intimated that the new unit for Cement Manufacturing has started commercial production from 2nd November, 2022 and the unit is eligible to avail benefit of exemption from electricity duty for the period from 2nd November , 2022 to 1st November, 2032 (10 years ) on electrical load limited to 22000 KVA on 132KV electricity connection;

4. And whereas , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has also intimated that the new unit is eligible to get electricity duty exemption benefit on the electricity generated from waste heat recovery system for the period from 2nd November , 2022 to 1st November , 2032 (10 years) ;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts new unit of M/ s J.K. Cem Limited , District Panna from payment of electricity dutyon the electricity sold or supplied by distribution licensee to its new 132 KV electricity connection and on the electricity generated from its waste heat recovery system for a period of 10 years starting from 2nd November, 2022:

Provided that such exemption from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by the distribution licensee shall be available only to the extent of 22000 KVA electricity load on 132 KV high tension electricity connection.

6. This notification shall be deemed to have come into force from 2nd November, 2022 and shall remain in force for 10 years from the 2nd day of November, 2022.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. गौड़, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

3656

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

[भाग 1

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्रमांक एफ 1-1/2022/41-2: राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2023 द्वारा जारी की गयी मध्यप्रदेश आईटी , आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 की कंडिका 17 General Conditions की उप कंडिका 17 (vi ) , 17 (x)( b ) एवं 17 (x) (c) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: -

संशोधन

कंडिका क्रमांक

उप कंडिका क्रमांक

17 (vi ) The Department of Science and Technology , Government of Madhya Pradesh will:

a) Formulate rules , Implementation guidelines for the policy

b) Issue directions and guidelines to enable ease of implementation , interpretation of the rules etc. Further Principal Secretary/ Secretary, S&T, GoMP shall be the competent authority to extend the timelines specified in the Guidelines for submission of the respective applications .

(x)(b) Units that have been allotted land/executed lease deed in IT parks of the nodal agency under the earlier policy( ies ) and have not taken any benefit (except reimbursement of stamp duty and registration charges ) and have not started their commercial operations till the date of notification of this policy, can opt and inform for taking financial assistances under earlier policy of 2016 or the Policy, within three ( 3 ) months from the date of issuing the guidelines for implementation of the Policy. In case the applicants have not opted, they will be covered under the Policy . The option once selected will not be changed later. Land -related benefits viz . built -up area use , % of construction to be completed for claiming assistances/ incentives will also be complied with as per the new Policy if the applicants opt for the new Policy .

(x)(c) Units which are eligible to apply under this policy but whose timelines for submission of application for claiming various assistances between the date of notification of policy and date of issuance of guidelines have expired would also be given additional six ( 6) months time from the date of issuance of the guidelines to apply for respective assistances .

Units which are eligible to apply under this policy but have less than three ( 3 ) months time remaining for submission of application for claiming various assistances from the date of issuance of guidelines would also be given additional six (6) months time from the date of issuance of the guidelines to apply for respective assistances .

यह आंदेश मंत्रि- परिषद आयटम क्रमांक 1 , दिनांक 23 जुलाई 2024 के पालन में जारी किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजीजा सरशार जफर , उपसचिव, भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3657

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

ई-5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , भोपाल

क्र. 3387-वि.यो. टी.डी. आर. (उत्पादन क्षेत्र)-नग्रानि-2024

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्ररूप-1

{नियम 2 के उपनियम (एक) का खण्ड (झ) देखिए} उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्रमांक ..मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक-23 वर्ष 1973 ) की धारा - 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद् द्वारा ग्वालियर निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है:-

अनुसूची

(उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

1

2

3

4

1. ग्वालियर विकास योजना , 2035 का निवेश क्षेत्र

मार्ग से प्रभावित संपूर्ण रकबा

विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक.

3658

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त, 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०.16.6.6./भू-अर्जन/ 2024 दि० 05/08/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

0.1700 हे.

गाडा कोठार

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क०-07

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

नागौद सतना शाखा के अन्तर्गत उमरहट वितरिका के सलईया उन्मुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र0.16.7.2/ भू- अर्जन / 2024 दि०23/ 07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

0.8393हे.

नागौद शुकुलगवा

शुकुलगवों माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

भाग 1 ]

भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र0.16.73/ भू- अर्जन / 2024 दि०23/07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

4

5

6

2

सतना

2.6884 हे.

बाबूपुर

नागौद

बाबूपुर माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू- अर्जन प्र ० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०1674/भू-अर्जन/2024 दि०23/07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

3

2

1

सतना

मड़ई

2.9073हे.

नागौद

अतरौरा सब माइनर एवं हडहा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-01 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

3660

भू- अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.16.75/भू- अर्जन / 2024 दि० 23/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

6

उजनेही

सतना

3.3561हे.

नागौद

बाबूपुर सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

5 कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-01 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू- अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.1.6.76/ भू- अर्जन / 2024 दि०23 /07 / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

बन्डी

सतना

7.2259हे.

नागौद

सतना शाखा मेन नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

भाग 1 ]

भू- अर्जन प्र 0 क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०.1.6.77/ भू-अर्जन / 2024 दि ० 2-3/07 / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णितं भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

4

6

1

2

3

5

सतना

1.6841हे.

नागौद अकौना साठिया

कतकोन माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०..) 678/ भू- अर्जन/ 2024 दि०.73/ 07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

खमरेही 2.2913हे.

सतना नागौद

बडोहरा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

3662

भू- अर्जन प्र० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र0.1.6.79/ भू-अर्जन/2024 दि०23/07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

1.7600 हे.

सतना नागौद

खम्हरिया सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

उरदना कला

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-01 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.1680/भू- अर्जन / 2024 दि०23/ 07/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

4.8972हे.

द्वारीकलां

नागौद

द्वारीकलां माइनर एवं इटमा माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3663 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०/697/ भू- अर्जन/2024 दि०.25/07/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

2.1659हे.

नागौद करहिया कलां

अतरौरा सब माइनर एवं हडहा सब माइनर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-01

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू- अर्जन प्र०क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र0.178.3/ भू- अर्जन/2024 दि०८८ /08/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.0710 हे.

नागौद महेन्द्रपुर

नागौद सतना शाखा के अन्तर्गत चन्दकुईया सब माइनर नं0 1,2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

3664

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त, 2024

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.1.784/ भू- अर्जन/ 2024 दि००८/08/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना उचेहरा श्यामनगर 2.7970 हे.

नागौद सतना शाखा के अन्तर्गत कंचनपुर सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अजन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.17.94/ भू-अर्जन/2024 दि००6/08/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना उचेहरा पतौड़ा 0.7500 हे .

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

नागौद सतना शाखा के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदने उपसचिव.

3665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 जुलाई 2024

प्र. क्र. 0024 - अ-82- वर्ष 2023-2024.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम- किशनपुर, प. ह. नं. 025

(घ) क्षेत्रफल-0.815 हेक्टेयर .

खसरा

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

(हैक्टेयर में)

नम्बर

प्रकार (3)

(2)

(1)

0.1100

14

निजी भूमि

0.0500

289/1/1

निजी भूमि

0.0300

289/1/2

निजी भूमि

0.0300

289/2

निजी भूमि

0.0500

114

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/2

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.0300

292/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

292/1/2

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/1/1/1/1/1

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

292/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0010

292/2/1/1/2

निजी भूमि

0.0070

290/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1/1/2

निजी भूमि

0.0200

290/2/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

290/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/1/2

निजी भूमि

290/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/2 0.0200 निजी भूमि

0.0040

290/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0060

290/2/1/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0040

290/2/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0040

290/2/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0040

290/2/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

314/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0300

317/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0250

112/2/8

निजी भूमि

0,0300

290/2/1/1/1/1 / 1 / 1 / 1 /1 /1 / 1 /

निजी भूमि

0.0300

290/2/1/1/1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1/ 1/

निजी भूमि

2/1/1/1/2

0.0300

302/1/2

निजी भूमि

0.0300

314/1/1/2

निजी भूमि

कुल रकवा . 0.815

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3666

प्र. क्र. 0026 - अ- 82 - वर्ष 2023-2024.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- सिन्हाई , प. ह. नं. 017

(घ) क्षेत्रफल-1.78 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार नम्बर

(हैक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1.52

निजी भूमि 8

0.26

निजी भूमि 9

1.78

कुल रकवा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना- , रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकवों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0029 - अ- 82- वर्ष 2023-2024.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम- सब्दुआ, प. ह. नं. 018

(घ) क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

खसरा नम्बर

(2)

(3) (1)

0.010

454/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि 454/3/1/1/1/1/1/1/2

0.010

454/3/1/1/1/1/1/1/3

निजी भूमि

0.005

454/3/1/1/1/1/1/1/4

निजी भूमि

0.005

454/3/1/2

निजी भूमि

0.010

454/3/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.010

454/3/1/1/1/1/1/3

निजी भूमि

0.010

454/3/1/1/1/1/1/4

निजी भूमि

0.010

454/3/1/1/2

निजी भूमि

0.010

454/3/2/1

निजी भूमि

0.010

454/3/2/2

निजी भूमि

0.010

454/3/2/3

निजी भूमि

0.010

454/3/2/4

निजी भूमि 3667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

0.010 निजी भूमि

454/3/2/6

(3)

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

(1)

0.010 निजी भूमि

454/3/2/7

0.060

निजी भूमि

16/1

0.010

निजी भूमि

717/3/1/1/1

0.430 निजी भूमि

14/1

0.010

निजी भूमि

701/2

0.030 निजी भूमि

27

निजी भूमि

0.040

1233/700/1/1/2

0.160

निजी भूमि

28/1

0.200

कुल रकवा

0.080

निजी भूमि

10/1

0.040

निजी भूमि

9/1

0.800

कुल रकवा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ललितपुर-सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों ) हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ललितपुर- सतना- , रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0027- अ- 82- वर्ष- 2023-24.- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

प्र. क्र. 0028- अ- 82-वर्ष- 2023-24.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क) जिला-पन्ना

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- सिमराखुर्द, प. ह. नं. 017

(क) जिला- पन्ना

(घ ) क्षेत्रफल-0.800 हेक्टेयर.

(ख ) तहसील- अजयगढ़

(ग ) ग्राम- भापतपुर कुर्मियान, प. ह. नं. 004

(घ ) क्षेत्रफल-0.920 हेक्टेयर .

3668

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

0.070

177/1/1/1

निजी भूमि

0.150

177/1/2/1/1/1

निजी भूमि

0.050

177/1/4/1/1/2

निजी भूमि

177/1/5

0.050

निजी भूमि

0.050

177/1/3

निजी भूमि

0.060

177/1/6

निजी भूमि

0.030

787/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.030

177/1/1/2

निजी भूमि

0.020

787/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1

निजी भूमि

0.030

177/1/1/3

निजी भूमि

177/1/2/1/1/2

0.030

निजी भूमि

0.030

177/1/2/1/2

निजी भूमि

0.040

177/1/2/2

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 177/1/4/1/1/1

0.030

177/1/4/1/2

निजी भूमि

0.020

177/1/4/2

निजी भूमि

0.030

790/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.030

790/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.030

790/1/1/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.055

810/2/1/2

निजी भूमि

0.055

810/2/1/3

निजी भूमि

कुल रकबा 0.920

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- ललितपुर- सतना , रीवा-सिंगरौली , महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0030- अ- 82- वर्ष- 2023-24.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- मझगाँय , प. ह. नं. 015

( घ) क्षेत्रफल -0.570 हेक्टेयर,

(ङ) निजी भूमि पर स्थित कुल - 04 मकानों का क्षेत्रफल-203.36 वर्ग मी. ,

(च) शास. भूमि पर स्थित कुल -03 मकानों का क्षेत्रफल-146.23 वर्ग मी. ,

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.060

653/1/1

निजी भूमि

653/1/2

0.010

निजी भूमि

0.010

653/1/3

निजी भूमि

0.010

653/1/4

निजी भूमि

0.010

653/1/5

निजी भूमि

0.210

586

निजी भूमि

527/1/1/1

0.140

निजी भूमि

0.060

527/1/1/2

निजी भूमि

0.060

527/1/2

निजी भूमि

0.570

कुल रकबा

650

कच्चा मकान 8.80× 3.70 =32.56 वर्ग मी.

686/1

कच्चा मकान 7.00× 8.60

=60.20 वर्ग मी. , 6.00×4.00 =24.00 वर्ग मी.

686/1

कच्चा मकान 11.00× 3.50 =38.50 वर्ग मी.

3669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(3)

अनुसूची

(2)

(1)

686/1

( 1 ) भूमि का वर्णन-

कच्चा मकान 7.40×6.50 =48.10 वर्ग मी.

(क) जिला- पन्ना

निजी भूमि पर स्थित कुल-04

(ख) तहसील- अजयगढ़

मकानों का कुल क्षेत्रफल- 203.36 वर्ग मी.

(ग ) ग्राम- बड़ीरूंध, प. ह. नं. 018

687

(घ) क्षेत्रफल-0.6799 हेक्टेयर.

कच्चा मकान 8.40× 3.30 =27.72वर्ग मी.

687

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) कच्चा मकान 8.40× 3.20 =26.88 वर्ग मी. 9.00×3.20-28.80 वर्ग मी.

(3)

(2)

(1)

687

0.03

निजी भूमि कच्चा मकान 6.10×10.30 =62.83 वर्ग मी.

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/3/1/1/2

शासकीय भूमि पर स्थित कुल -03 मकानों का कुल क्षेत्रफल-

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/3/1/2

146.23 वर्ग मी.

0.0099 निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/3/2

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/1/2/1

0.01

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/2

निजी भूमि

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/2

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/3

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः-ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/2

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/2/1

0.02

निजी भूमि

13/16/1/1/1/2/2/1

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है .

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/2/2/2

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/3 0.01

पन्ना, दिनांक 26 जुलाई 2024

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/4 0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/3/2 0.02

निजी भूमि

13/16/1/1/1/3/1 0.03

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/2

0.03

निजी भूमि

13/16/1/2

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/1/1/1

0.02

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/1/1/2

निजी भूमि

0.02

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/1/1/3

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/1/1/1/4/1/2/2 0.01

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/2/1/1/1

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/2/1/1/2

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/2/2

0.01

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/2/1/2

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/3

0.02

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/3

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/4

0.03

निजी भूमि

13/16/1/1/1/1/5

0.03

निजी भूमि

13/21/1

प्र. क्र. 0025 - अ- 82-वर्ष- 2023-24.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

निजी भूमि

13/21/2 0.03 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3670

(3)

(2)

(1)

निजी भूमि

0.03

13/21/3

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश कुल रकवा 0.6799

पिपरिया, दिनांक 26 जुलाई 2024 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 जुलाई 2024

क्र. 102-री- 1 - वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्र. क्र. 08 - अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अधिकांश भू- भाग का भू-अर्जन पूर्व में किया जा चुका है.

अनुसूची

भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

(1 ) भूमि का वर्णन-

अनुसूची

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- राजनगर

(1 ) भूमि का वर्णन-

(ग) नगर/ग्राम - बसारी ( पूरक )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.030 हेक्टेयर.

(क) जिला- नर्मदापुरम

अर्जित

(ख) तहसील-पिपरिया

रकबा ( हे. )

खसरा नम्बर

(ग) ग्राम-घोघरी

भूमिस्वामी का नाम/ पिता/पति का नाम/ पता

(3)

(2)

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- सींगानामा, 52 (1)

0.030

3007

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-44.264 हेक्टेयर.

श्री बारेलाल पिता श्री सुर्रा अहिरवार

0.030

कुल किता

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन-ललितपुर- सिंगरौली नई बड़ी रेल्वे लाइन परियोजना निर्माण कार्य.

प्रयोजन का

खसरा

धारा 12 के अंतर्गत

अर्जन हेतु

वर्णन

रकबा

नम्बर

प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(3)

(2)

(1)

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भारतीय वन

नायब तहसीलदार,

1.724

41/1

1.849

अधिनियम, 1927

29/2

मटकुली तहसील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

1.214

12/1

8/2

0.106

या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

38/2

1.422

पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी , पूर्व एवं पश्चिम पचमढ़ी.

अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु.

0.845

3

0.486

7

40/2 0.081

1.849

29/1

41/13 1.234

0.401

14

0.263

15

16

0.267

भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है . धारा 11 ( 3 ) (ग ) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

0.336

22

अनुसूची

8/1

0.106

1.422

38/1

(1 ) भूमि का वर्णन-

1.765

34/2

(क) जिला- नर्मदापुरम

0.108

8/3

(ख) तहसील- पिपरिया

1.422

38/3

0.611

9

(ग) ग्राम-खामखेड़ी

0.101

4

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- पगारा , 53

5

0.344

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-19.669 हेक्टेयर.

1.862

41/2/3

41/2/4 1.902

2.023

खसरा

41/7

धारा 12 के अंतर्गत

अर्जन हेतु

41/2/1 2.023

रकबा

नम्बर

प्रयोजन का वर्णन (4) 41/2/5 4.695

प्राधिकृत अधिकारी (3)

(2)

(1)

3.844

41/11

भारतीय वन

1/4

1.028 नायब तहसीलदार,

0.105

17

1/8

0.648

अधिनियम , 1927

मटकुली तहसील

0.081

20

1.870

1/6

अंतर्गत आरक्षित

पिपरिया, वन परिक्षेत्र

21

0.324

1/2

1.084

वन घोषित करने

अधिकारी , पूर्व एवं

5.111

35

0.275

1/17

हेतु.

पश्चिम, पचमढ़ी.

4.338

36

0.202

1/13

44.264

योग :

0.105

2

0.607

1/24

0.537

1/14

0.486

1/7

0.324

1/12

2.306

1/5

1/9

0.129

1/10 0.129

1.821

1.036

1/15

क्र. 104 - री - 1- वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , [ भाग 1 3672

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2024

(3)

(4)

(1)

(2)

प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु रकबा

खसरा नम्बर

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1/18 1.619

(3)

(2)

(4)

(1)

0.809

1/19

93/2 0.607

1/20 1.214

0.166

46

0.203

1/21

75

0.186

1/22

0.809

76

0.154

1/23 0.809

54

0.393

भारतीय वन अधिनियम , 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु.

नायब तहसीलदार, मटकुली तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पूर्व एवं पश्चिम, पचमढ़ी.

1/25 1.619

0.729

71/3

19.669

योग :

0.15

57

80

0.069

1.315

97

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है.

0.214

41/4,43,44

0.806

51/2,52

1.509

51/1

0.251

60,93/3

0.522

106

0.874

108

0.101

66

21/6 0.283

1.246

5

1.554

28

0.343

19

0.121

58

0.401

71/4

0.255

36

15

1.61

क्र. 106 - री- 1 - वन . व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

0.421

32

0.121

45

3

0.802

0.283

21/3

71/2 0.506

94/2/1 2.776

0.825

16

33

1.801

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

56

0.154

अनुसूची

0.162

74

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.223

21/2

49

1.821

(क) जिला- नर्मदापुरम

0.344

63,64

(ख ) तहसील- पिपरिया

0.251

(ग ) ग्राम- मोंगरा

47

(घ ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- मोंगरा, 48

8.131

96

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- 95.03 हेक्टेयर 3673 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

(2)

(3)

(4)

(1)

8.916

109/2,110,111 , 112,113,114

1.504

6/6,9

34

1.7

0.21

69

4.094

6/2,37

12

5.105

0.243

78,79

99

1.983

11

2.347

55

1.724

109/1/3

4.627

क्र. 108- री - 1 - वन . व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

0.162

21/7

23

2.031

25

2.497

31

0.279

38/2

0.809

40

1.453

0.291

41/2,42

0.299

भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है . धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

53 59

0.146

अनुसूची

2.242

72/2,72/ 3 77/1,77/2,81/1

(1 ) भूमि का वर्णन-

73

0.482

86

0.089

(क) जिला- नर्मदापुरम

88

1.068

(ख) तहसील-पिपरिया

0.53

90

(ग) ग्राम- मुआर

0.587

92

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- सींगानामा, 52

94/1

0.672

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-21.141 हेक्टेयर.

6/4

0.502

0.182

48 50

2.771

102/3, 102/4

प्रयोजन का वर्णन (4)

खसरा अर्जन हेतु नम्बर रकबा ( हे . में ) (1) (2)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

5.066

17/1 , 18

30

0.198

भारतीय वन

नायब तहसीलदार,

2.16

21/4, 27

0.105

22

मटकुली , तहसील अधिनियम , 1927

35

0.194

1.214

37/6

पिपरिया, वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित

0.214

67

43/5 1.214

20

1.267

32

0.121

अधिकारी, पूर्व एवं पश्चिम, पचमढ़ी.

वन घोषित करने हेतु.

22

4.104

37/4

0.729

योग : 95.03

39

0.910

37/3

1.943

19/1

0.930

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3674

(4)

(3)

(2)

(1)

23

0.061

25/1

0.073

15

0.413

21

0.101

33

0.283

1.214

9/2

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 (3 ) (ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

0.142

20/1

29

0.344

अनुसूची

0.462

31

( 1 ) भूमि का वर्णन-

1.210

34

(क) जिला- नर्मदापुरम

0.914

37/5

(ख) तहसील- पिपरिया

1.404

38

(ग ) ग्राम- जामुनढोंगा

43/6

1.376

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- सींगानामा , 52

37/2 1.651

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-75.740 हेक्टेयर

0.445

41

0.061

19/2

प्रयोजन का

खसरा अर्जन हेतु

0.081

24

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नम्बर रकबा ( हे . में )

वर्णन (4) 0.271

(3)

25/2

(1) (2)

42

1.627

भारतीय वन

43

0.696 नायब तहसीलदार,

0.510

43/2

0.567

55/4

अधिनियम, 1927

मटकुली, तहसील

1.134

43/3

0.040

21/1

43/4

50

0.328

योग : 21.141

55/28 0.874

अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु.

पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पूर्व एवं पश्चिम पंचमढ़ी

0.223

55/3

0.708

55/2/5

55/2/8 0.587

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है .

55/2/11 0.121

55/18 0.121

1.060

55/2/7

55/26 1.060

55/2/2 0.874

55/2/6 1.764

52

0.166

18

0.194

23

0.024

55/9 0.101

16

0.142

17/1

20

0.121

21/3 0.061

क्र. 110-री - 1 - वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

55/2/10 0.708 3675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(4)

(2)

(3)

(1)

55/2/9 0.992

0.841

55/2/4

0.615

38

0.109

39

0.291

42

48

0.287

8

0.445

13

0.413

0.077

32

55/10 0.405

0.380

21/2

0.085

24

क्र. 112 -री- 1 - वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

30

0.190

0.368

34

0.337

37

0.121

47

54

0.234

/11 11.626

11

0.938

12

0.198

25

0.514

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 (3 ) (ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

33

0.109

36

0.162

अनुसूची

49

0.198

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

55/1

0.045

55/7 0.324

(क) जिला- नर्मदापुरम

(ख ) तहसील-पिपरिया

55/8 1.295

(ग) ग्राम- बदकछार

55/16 1.295

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर- पगारा , 53 4

0.547

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-37.049 हेक्टेयर.

9

1.716

0.113

14

खसरा

धारा 12 के अंतर्गत प्रयोजन का

अर्जन हेतु

26

0.129

नम्बर

रकबा

वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

28

0.733

(2)

(4)

(1)

(3)

29/1

0.041

43

0.696

भारतीय वन

नायब तहसीलदार,

31

0.101

0.567

55/4

अधिनियम, 1927

मटकुली, तहसील

35

0.061

21/1

0.040

अंतर्गत आरक्षित

पिपरिया, वन परिक्षेत्र

40

0.012

0.328

वन घोषित करने

50

अधिकारी , पूर्व एवं

45

0.053

55/28 0.874

46

0.109

पश्चिम पंचमढ़ी.

हेतु.

75.740

55/3 0.223

योग :

55/2/5 0.708

0.587

55/2/8

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी . एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है.

3676

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

(2)

(3) (1)

55/2/11 0.121

0.121

55/18

1.060

55/2/7

1.060

55/26

55/2/2 0.874

55/2/6 1.764

0.166

52

18

0.194

0.024

23

0.101

55/9

16

0.142

17/1

0.121

20

0.061

21/3

55/2/10 0.708

55/2/9 0.992

0.841

55/2/4

38

0.615

39

0.109

0.291

42

0.287

48

8

0.445

0.413

13

0.077

32

55/10 0.405

21/2 0.380

0.085

24

30

0.190

34

0.368

37

0.337

47

0.121

0.234

54

55/11 11.626

0.938

11

12

0.198

25

0.514

33

0.109

36

0.162

49

0.198

0.045

55/1

0.324

55/7

55/8

1.295

(2)

(3)

(4) (1)

(4)

55/16 1.295

4

0.547

1.716

9

14

0.113

26

0.129

0.733

28

0.041

29/1

31

0.101

35

0.061

40

0.012

45

0.053

0.109

46

योग : 37.049

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है.

क्र. 114 -री- 1 - वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- नर्मदापुरम

(ख) तहसील- पिपरिया 3677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-कांजीघाट

(घ ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर- पगारा , 53

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-6.659 हेक्टेयर.

प्रयोजन का

वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकबा ( हे . में )

खसरा नम्बर

(4) (2)

(3)

(1)

8

0.049

7/1

0.109

0.405

26/4

0.113

12

4/2

0.162

अंतर्गत आरक्षित

वन घोषित करने

हेतु.

भारतीय वन

अधिनियम, 1927

नायब तहसीलदार, मटकुली , तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पूर्व एवं पश्चिम पंचमढ़ी.

3/2

0.429

4/1

0.388

17/2 0.291

21

0.364

0.069

0.024

2/3

0.057

6

10

0.073

13

0.219

26/3 0.809

0.413

27/2

0219

3/1

18

0.413

19

0.255

0.259

5

17/1

0.121

0.405

2/4

14

0.101

0.352

15

0.049

2/2

0.045

9

22/1

0.069

0.239

23

7/2

0.158

योग .. 6.659

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है .

क्र. 116- री- 1- वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 11 ( 2 ) (3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- नर्मदापुरम

(ख) तहसील- पिपरिया

(ग) ग्राम-काजरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर- पगारा , 53

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-1.207 हेक्टेयर

प्रयोजन का वर्णन (4)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)

खसरा नम्बर रकबा ( हे. में ) (1) अर्जन हेतु

(2)

भारतीय वन 1/5

0.324 नायब तहसीलदार,

0.263

1/4

अधिनियम, 1927

मटकुली, तहसील

0.215

1/2

पिपरिया, वन परिक्षेत्र

0.405

1/3 योग : 1.207

अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु.

अधिकारी , पूर्व एवं पश्चिम पंचमढ़ी.

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3678

क्र. 118 - री - 1 - वन. व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 11 (2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नर्मदापुरम

(ख) तहसील- पिपरिया

(ग ) ग्राम- विनौरा

(घ ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- नांदिया, 54

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-9.058 हेक्टेयर.

प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

खसरा अर्जन हेतु धारा 12 के अंतर्गत नम्बर रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

0.182

8/1

0.162

4

0.83

26/2

0.259

11

1.012

29/9

(3) (4) नायब तहसीलदार, भारतीय वन मटकुली, तहसील अधिनियम , 1927 पिपरिया, वन परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित अधिकारी, पूर्व एवं वन घोषित करने पश्चिम पचमढ़ी. हेतु.

0.202

18

14

0.219

2

0.619

27

6.192

योग : 9.058

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी, पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है .

क्र. 120- री- 1 - वन . व्य . अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन कीतारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2 ) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है. धारा 11 ( 3 ) ( ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नर्मदापुरम

(ख) तहसील-पिपरिया

(ग) ग्राम- रोरीघाट

(घ ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- सींगानामा, 52

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-8.059 हेक्टेयर.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर रकबा ( हे. में ) अर्जन हेतु

प्रयोजन का वर्णन (4) (2)

0.283 नायब तहसीलदार,

0.405

0.526

0.125

0.202

(3) मटकुली, तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी , पूर्व एवं पश्चिम पचमढ़ी.

भारतीय वन अधिनियम , 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु.

0.142

0.101

0.425

(1) 17 18/2 15/2 37 41/2 34 35/1 16

0.413

30

0.328

31

45

0.085

0.206

22 3679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(2)

(4)

(3)

(1)

0.279

29

0.125

43

0.125

44

0.445

49

23

0.247

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के तहत् मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 ( 2) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है . धारा 11 ( 3 ) ( ग) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं

3/5

0.34

होती है :-

0.138

39

अनुसूची

41/1

0.121

42

0.065

( 1 ) भूमि का वर्णन-

19

0.202

(क) जिला- नर्मदापुरम

20

0.016

(ख) तहसील- बनखेडी

0.154

25

(ग ) ग्राम- बरगोंदी

0.138

3/4

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नम्बर- बरगोंदी, 48

38

0.101

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-90.112 हेक्टेयर.

47

0.202

धारा 12 के अंतर्गत

27

0.162

प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

खसरा अर्जन हेतु नम्बर रकबा (हे. में )

26

0.243

(2)

(3)

(4)

(1)

0.04

3/3

भारतीय वन

0.522

62/1

नायब तहसीलदार,

33

0.198

84

0.117 बनखेडी, तहसील अधिनियम, 1927 46

0.607

130

0.117

अंतर्गत आरक्षित

बनखेडी, वन परिक्षेत्र

35/2

0.51

91/2 1.659

वन घोषित करने

अधिकारी,

36

0.109

128/1 0.032

पिपरिया.

हेतु.

0.081

3/2

138 0.170

24

0.17

105

0.146

योग : 8.059

135 0.376

174/10 1.052

0.077

108

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है.

129

0.162

0.910

72/2

2.630

119

144

4.921

155

2.655

3.407

95

106

0.089

0.157

127

128/2 0.170

0.097

139

45

1.923

47

0.405

35

1.623

क्र. 122 -री - 1 - वन . व्य. अ.- 2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (2 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

3680

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

 (1)     (2)           (3)             (4)            (1)      (2)           (3)            (4)
 39      0.619                                         48      0.817
 40      1.133                                         56      1.352
 41      0.680                                         60      0.769
 58      1.688                                         61      1.242
72/1     0.118                                         64      1.011
 78      0.146                                        103      1.481
 88      0.194                                        104      0.466
 89      0.454                                        114      0.291
 91      0.809                                         116     0.648
 93      0.985                                         142     1.125
 102     1.546                                         162     2.424
 109     0.117                                         163     1.550
 111     0.174                                         77      0.190
 117     0.813                                         80      0.178
 125     0.668                                         82      0.304
 133     0.267                                         101     0.308
 140     0.466                                         120     1.944
143/4    0.324                                         121     1.590
 149     0.721                                         122     0.049
 150     0.299                                        124/2    0.312
 151     2.193                                         131     0.251
 153     0.291                                         145     0.555
 157     3.601                                        174/2    1.821
 167     1.384                                        174/3    1.473
 169     0.938                                         49      0.397
 132     0.154                                        62/2     0.522
 161     0.951                                         66      2.347
91/3     1.660                                        76/3     0.081
 79      0.559                                         83      0.328
 137     0.170                                         99      0.636
 112     0.316                                         69      2.035
 107     0.053                                         97      1.364
174/5    1.740                                         92      2.477
76/2     0.081                                         75      0.150
 81      0.129                                         योग :   90.112
 76/5    0.526                                             उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय, अनुविभागीय
143/3    0.081                                      अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी , पिपरिया में संधारित
174/9    1.619                                      प्रकरण में देखी जा सकती है .
  30     1.719
                                                        मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
  38     1.878
  43     1.943                                               संतोष कुमार तिवारी , वन व्यवस्थापन अधिकारी एवं
                                                                                   अनुविभागीय अधिकारी.

3681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व

विभाग

सतना, दिनांक 18 जुलाई 2024 क्र.1610 / भू-अर्जन/2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - माड़ाटोला

(घ) क्षेत्रफल- 1.6650हे०

अर्जित रकवा (हे.में.)

खसरा नं.

क्र.

0.1250

607

1

119/1

2

119/2

3

0.0170

119/3

4

119/4

5

120/1/1

6

120/1/2

7

0.2920

120/1/3

8

120/1/4

9

120/2

10

11

121/1/2

12

0.0090

121/1/3

13

121/1/4

14

121/2

15

122/1/1

16

122/1/2

17

0.0120

122/1/3

18

122/1/4

19

122/2

20 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

3682

ग्राम माडाटोला तहसील नागौद

123/1

21

123/2

22

0.0150

123/3

23

123/4/1

24

123/4/2

25

0.0020

118

26

0.0990

124/1

27

0.1640

125/1/1

28

125/1/2

29

125/2

30

125/3

31

125/4/1

32

125/4/2

33

0.0200

126

34

0.0480

127

35

0.1270

128

36

0.0120

129

37

0.1070

131

38

0.0260

106/3

39

0.0710

105/3

40

0.0250

105/1/1/1

41

0.0240

105/1/1/2

42

0.0750

105/1/2

43

0.2960

105/2

44

0.0600

103

45

0.0060

102

46

0.0330

101

47

1.6650

कुल योग-

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकोवा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

3683

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त, 2024

भाग 1 ]

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - टिकुरी

(घ) क्षेत्रफल- 3.6780हे0

खसरा नं० क्र.

600/1/2 1

595/2 2

594 3

526 4

527 5

528 6

504/4 7

531/2 8

532/1 9

532/3 10

536/1 11

537/1 12

538/1 13

539/1 14

540/1 15

543 16

547/1 17

550 18

567 19

555/1 20

555/2 21

अर्जित रकवा (हे.में.)

0.2870

0.0200

0.1250

0.0130

0.1820

0.0200

0.1530

0.0140

0.1700

0.0950

0.0160

0.0500

0.0150

0.1270

0.0030

0.1150

0.1160

0.0350

0.1370

0.0160

0.1540 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त, 2024

3684

ग्राम टिकुरी तहसील नागौद

556/1 22

490/1/1 23

490/1/2 24

490/2 25

489/2 26

584/605/1 27

584/605/1 28

484/1 29

482/2 30

481/1 31

481/2 32

470/1/1 33

469 34

190 35

186 36

185 37

165 38

166 39

167 40

174 41

152 42

172 43

170 44

168 45

171 46

144 47

150 48

149 49

148 50

147 51

146 52

145/1 53

145/2 54

138 55

113 56

114/1 57

115/1 58

600/2 59

कुल योग- 0.0170

0.1020

0.1480

0.1130

0.0180

0.0850

0.0650

0.0120

0.0130

0.1260

0.0460

0.0100

0.0150

0.2050

0.0130

0.0050

0.0300

0.0380

0.0560

0.0030

0.0050

0.0460

0.0190

0.0650

0.0520

0.0150

0.0550

0.0410

0.0220

0.0170

0.0170

0.0110

0.0370

0.0080

0.0600

0.1400

0.0150

0.0700

3.6780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदने उपसचिव.

3685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 22 जुलाई 2024 प.क्र. - 235-भू-अर्जन-थूबोन-2024

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन कर्की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनूसूची क्र. 01 में थूबोन तालाब सिंचाई योज़ना तहसील पिपरई जिला अशोकनगर थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियमः 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि में अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

जिला अशोकनगर

तहसील- पिपरई

ग्राम- रामपुर मुहाल

विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

अर्जित रकबा

कुल रकवा

1

24.835

37.788

निजी भूमि थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ।

24.835

37.788

योग

अनुसूची (2)

थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना

कृषक का नाम / पिता अथवा पति का नाम

खसरा क्र.

स. क्र.

भूमि का. कुल रकबा हैक्टेयर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

1.829 1.829

2/1

1 गुड्डीबाई पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति यादव नि. ग्राम सेमाटोरी तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर

1.097

1.097

2/2

2 इंद्रभानसिंह पुत्र रामचरण जाति यादव नि.ग्राम हिनोतिया तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर

0.366

0.366

2/3/1

0.418

0.418

3/3/1/2

3 कल्याणसिंह पुत्र अजबसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

0.627

0.627

3/3/2/2

0.367

0.367

2/3/2

4 श्रीपाल पुत्र अजवसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरका टांका

0.418

0.418

3/3/1/3

0.627

0.627

3/3/2/3 3686

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

[ भाग 1

5 हरपालसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिंख नि.बमनाई

1.741

3/1/1

1.741

0.349

0.349

3/1/2

6 राजपाल पुत्र रामा उर्फ रामलाल जाति रावत सहरियां नि.ग्राम भू. स्वामी

1.672

1.672

3/2/1

7 दलेलसिंह पुत्र दरयाबसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका भूस्वामी तहसील पिपरई

0.418

3/2/2

0.418 8 हरीसिंह, गणेशराम पुत्र कबूलसिंह जाति यादव नि.ग्राम. खिरकाटांका

9 मुसाबसिंह पुत्र अजबसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.418

3/3/1/1

0.418

0.627

3/3/2/1

0.627

0.563

0.563 10

3/4/1/1

जयेन्द्रसिंह पुत्र गजराजसिंह जाति यादव हि. 1/2 नि.ग्राम रामपुर मुहाल

मलखानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति यादव हि. 1/4 नि.ग्रा. खिरकाटांका :

सुखभानसिंह पुत्र सीताराम जाति यादव हि. 1/4 नि.ग्राम खिरकाटांका

0.241

0.241

3/4/1/2

1.247

1.247

3/4/1/3

11 जयेन्द्रसिंह पुत्र गजराज़सिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

0.356

0.356

4/1

0.240

0.240

4/2

1.432

0.876

7/2

1.503

1.503

3/4/2

12 गजेन्द्रसिंह पुत्र दिमानसिह जाति यादव हि. 0.306 हे नि.पिपरई जयेंद्रसिंह पुत्र गजराजसिंह जाति यादव हि. 0.140 हे नि.पिपरई मलखानसिंह पुत्र देवीसिंह जाति यादव हि. 0.376 हे नि.पिपरई राजभानसिंह पुत्र सीताराम जाति यादव हि. 0.257 हे नि.पिपरई बृजराज पुत्र गजनसिंह जाति यादव हि.0.306 हे.नि. खिरिकाटांका

सुखभान सिंह पुत्र सीताराम जाति यादव हि. 0.118 हे नि. पिपरई

0.239

0.239

6/1/1

13 सतबीरसिंह, धारूसिंह पुत्रगण वीरभानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

2.020

2.020

6/1/2

14 मदनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांकां

0.302

0.302

6/1/3

15 राजेन्द्रसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

2.561

2.561

6/2

16 लक्ष्मणसिंह पुत्र फूलसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका

0.136

0.020

14

17 गजराम पुत्र भवानीसिंह जाति यादव हि. 1/2 नि. ग्राम भीकली, वीरसिंह पुत्र हनुमंतसिंह जाति यादव हि.1/2 नि.ग्राम भीकली

20

0.264

0.334

18 भैयालाल पुत्र परमा, तारा , कला, मोहरबाई पुत्रियां परमा हि. 1/2 अतलिया बेवा पुरनिया, नंदलाल पुत्र पुरनिया हि.2/ 6 सरजूबाई बेवा, रघुवीर राजपाल बा. विजय ना. बा. किरण ना.बा. पिता रघुवीर सर मा. स्वयं हि.1 / 6 जाति सहरिया पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

1.677

0.458

19

21/2

वीरसिंह पुत्र हनुमंतसिंह यादव हि. 1/3 नि. ग्राम भीकली, गीताबाई बेबा चन्द्रभानसिंह जाति यादव . हि. 1/9 नि.ग्राम भीकली, लाखनसिंह पुत्र भैयालाल जाति यादव हि. 5/18 नि.ग्राम. भीकली, रामराजा पुत्र चन्द्रभानसिंह हि.5 / 18 नि.ग्राम भीकली, 3687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

20

0.559

21/1

0.314 परमाल पुत्र मुरलीसिंह जाति यादव नि. ग्राम भीकली पिपरई अशोकनगर

21|

22

कृष्णपालसिंह पुत्र विक्रमसिह जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका

2.090 0.160

22

26

3.554 0.040 दयाबाई, करईबाई, रामप्यारीबाई, कमलाबाई पुत्रियां आंनदसिंह जाति यादव हि. 4/6, बृजेन्द्रसिंह पुत्र कप्तानसिंह हि. 1/6, लालाराम, भगवतसिंह, राजकुमार, कमरलाल पुत्रगण प्रतापसिंह, मुन्नीबाई पुत्री प्रतापसिंह हि. 5/36, बृजेन्द्रश्री, बेबा बूटासिंह, हरपाल बा. , हरजीत ना.बा. पुत्र बूटासिंह, रूबी बा. , पूजा नाबा. निशा नाबा. सर.मॉ. स्वयं हि. 1/36 समस्त जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

23

27

2.195

0.448

28

0.784 0.130 लालाराम, भगवतसिंह, कमरलाल, राजकुमार पुत्रगण प्रतापसिंह, मुन्नीबाई पुत्री प्रतापसिंह हि. 5/6, बृजेन्द्रश्री बेबा बूटासिंह, हरपाल बा. , हरजीत ना.बा. पुत्र बूटासिंह, रूबी , पूजा बा. निशा ना.बा. पुत्री बूटासिंह सर.मां स्वयं हि. 1/6 समस्त जाति यादव नि. ग्राम खिरंकाटांका

24

29

विक्रमसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

2.195 0.110

25

1.254

0.627

30/1

जगपालसिंह ना.बा. पुत्र पूरनसिंह संरक्षक पिता पूरनसिंह जाति सिंख नि.बमनाई

26

31/1 1.097

1.097 लखवीरसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख नि.ग्राम बमनाई तहसील पिपरई जिला अशोकनगर

27 सतपाल पुत्र गजराजसिंह यादव नि.ग्राम खिरकाटांका

0.235 0.045

33/1

योग

37.788 24.835

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3688

प.क्र.-237-भू-अर्जन-थूबोन-2024

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (2013 क्र. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनूसूची क्र. 01 में थूबोन तालाब सिंचाई योजना तहसील पिपरई जिला अशोकनगर थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि में अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

अनुसूची (1 )

जिला अशोकनगर

तहसील- पिपरई

ग्राम- जियाजीपुर

विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

22.842

13.064 निजी भूमि थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ।

22.842

13.064 योग

अनुसूची (2)

थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना में प्रभावित होने से

खसरा क्र.

स.

कृषक का नाम / पिता अथवा पति का नाम

क्र.

भूमि का कुल रकबा हैक्टेयर

अर्जितकी जाने वाली भूमिका रकबा हैक्टेयर

0.468

0.658

117

0.230

0.230

140

1 फूलाबाई बेवा रामप्रसाद साहू नि. ग्राम डोंगर हि. 1/84 गुडडीबाई पुत्री रामप्रसाद साहू जियाजीपुर हि. 1/84 रामबाई पुत्री रामप्रसाद साहू पता जियाजीपुर हि. 1/84 सबिताबाई पुत्री रामप्रसाद साहू जियाजीपुर हि. 1/84 प्रसन्नबाई पुत्री रामप्रसाद साहू जियाजीपुर हि. 1/84 सीमाबाई पुत्री रामप्रसाद साहू जियाजीपुर हि. 1/84 भोलाबाई पुत्री रामप्रसाद साहू जियाजीपुर हि. 1/84 लटूरा पुत्र श्रीलाल साहू जियाजीपुर हि. 1/24 नथिया बेवा पन्ना साहू जियाजीपुर हि. 1/72

amy 3689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कमलू पुत्र पन्ना साहू जियाजीपुर हि. 1/72

परगा पुत्र पन्ना साहू जियाजीपुर हि. 1/72

रज्जू पुत्र नंदुआ काछी नि. ग्राम डोंगर हि. 1/6

कोमल पुत्र भमरा काछी नि. ग्राम डोंगर हि. 1/12

बादामसिह पुत्र जुझारसिह यादव नि. ग्राम डोंगर हि. 1/6 रामबाई बेवा भैयालाल काछी निवा ग्राम डोंगर हि. 1/84

देवीलाल पुत्र भैयालाल काछी नि. ग्राम डोंगर हि. 1/84

लक्ष्मीनारायण पुत्र भैयालाल काछी नि ग्राम डोंगर हि. 1/84

वल्लाबाई पुत्री भैयालाल काछी जियाजीपुर हि. 1/84

सम्पतबाई पुत्री भैयालाल काछी जियाजीपुर हिं. 1/84

फूलाबाई पुत्री भैयालाल काछी जियाजीपुर हि. 1/84

रीना पुत्री भैयालाल काछी जियाजीपुर हि. 1/84

भरोसा पुत्र भवूतिया धोवी जियाजीपुर हि. 1/24

फुलुआ पुत्र भवूतिया धोवी जियाजीपुर हि. 1/24

श्यामलाल पुत्र भवूतिया धोवी नि. ग्राम डोंगर हि. 1/24

कस्तूरी पुत्री भवूतिया जाति धोवी जियाजीपुर हि. 1/24

भवानीलाल पुत्र मुल्ला कुम्हार जियाजीपुर हि. 1/18

झाला पुत्र गुल्ला कुम्हार जियाजीपुर हि. 1/18

कलियाबाई बेवा मुल्ला कुम्हार जियाजीपुर हि. 1/18

0.450

1.045

119/1

2 जीपिन्दरसिंह संधु पुत्र जुझारसिंह जाति सिख नि.ग्राम जियाजीपुर तहसील पिपरई

0.261

0.050 3 हरपालसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख नि. ग्राम बमनाई 119/2 /2/ 1/1/2

0.160

1.122

119/2/2/2

4 सुखदेवसिंह हि.0.432 गुरुदेव हि.0 223 पुत्रगण मित्तसिंह स्वर्णकौर ग्यान कौर लखविन्दर कौर पुत्रियाँ मित्तसिंह हि. 1 . 298 समभाग छिन्दौ कौर वेवा मित्तसिंह हि. 0.433 छवेगसिंह पुत्र मित्तसिंह हि. 0.589 गुडडीबाई नाबा. पुत्री शेरसिंह नाबा. सर. आजी छिन्दो बाई वेवा मित्तसिह हि. 0.380 जाति सिख पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

1.881

5 देवेन्द्रसिंह पुत्र गजेन्द्रसिंह यादव निवासी ग्राम डोंगर

1.800

3.731

130/1

6 बीरभानसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति यादव इन्द्रभानसिंह,

1.110

2.738

131/2

जगभानसिंह पुत्रगण भगवानसिंह यादव नि.ग्राम डोंगर

0.110

0.644

136/1

0.737

0.826

147

7

0.502

0.502

145/1

अजयदीपसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति सिख नि. ग्राम जियाजीपुर

0.050

1.105

137/1

0.982

138

0.518

8 सुनीलकुमार पुत्र इन्द्रभानसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पुत्र जगन्नाथसिंह यादव नि.ग्राम डोंगर

0.484

0.564

139

9 तुलसीराम पुत्र जुझार जाति कोरी नि. ग्राम

1.227

1.227

144/3

0.408

0.150

141/1

10 राजेन्द्रसिंह पुत्र जुझरा जाति कोरी नि.ग्राम

0.780

0.780

142/1

0.390

0.390

142/2

11 जगभानसिंह पुत्र भगवानसिंह यादव नि.ग्राम

1.463

1.463

144/1/1

12 सुरेन्द्रसिंह पुत्र लखबीरसिंह जाति सिख नि.ग्राम बमनाई

13 लालाराम पुत्र जुझारसिंह जाति कोरी नि. ग्राम

0.327

144/1/2

0.327

14 राजेन्द्रसिंह पुत्र जुझरा जाति कोरी नि. ग्राम डोंगर,

1.791

144/2

1.791

सुरेन्द्रसिंह पुत्र लखवीरसिंह जाति सिख नि. ग्राम जियाजीपुर 15. रतिराम पुत्र मौजीलाल जाति काछी नि.ग्राम

0.167

145/2

0.167

योग

22.842

13.064

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 3690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

प.क्र. - 239-भू-अर्जन-थूबोन-2024

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (2013 क्र. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनूसूची क्र. 01 में थूबोन तालाब सिंचाई योजना तहसील पिपरई जिला अशोकनगर थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमिं जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि में अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

बमनाई

ग्राम-

तहसील- पिपरई

जिला अशोकनगर

स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

38.618

22.217 निजी भूमि थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ।

योग

38.618

22.21.7

अनुसूची (2)

थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना में प्रभावित होने से

स.

अर्जित

खसरा क्र.

कृषक का नाम /पिता अथवा पति का नाम

भूमिका

क्र.

कुल रकबा हैक्टेयर

की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

3.123 3.123

26/1/2/1

1 बलवीरसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख नि.ग्राम भूस्वामी

2.926

3.983

26/1/2/2/2

0.949 0.209

58/3/1

2

0.450

3.511

26/1/2/2/1

लखवीरसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख नि.ग्राम भूस्वामी

0.241

3.007

26/1/1/2

1.000 1.000

26/3/1

3 सुखपालसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति सिख नि. ग्राम बनमाई

2.633 0.060

27/1

0.84-3

0.843

59/1 3691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

                                                                   63/1        0.413    0.413
                                                                   63/2        0.413    0.413
 4   भगवानसिंह पुत्र बाबूसिंह जाति सिख नि. जियाजीपुर              26/3/2       1.494    0.389
 5    माखनसिंह , रमेशसिंह पुत्रगण राजाराम जाति यादव नि.खिरका      50/1/2       0.996    0.174
 6   सेंधपाल उर्फ चंद्रपाल पुत्ररामसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरका  50/1/3       0.498    0.100
 7    प्रतिपालसिंह पुत्र तुलसीराम जाति यादव नि.ग्राम खिरका        50/1/5       0.648    0.084
  8   इन्द्रभानसिंह पुत्र तुलसीराम जाति यादव नि.ग्राम खिरका       50/1/6       0.348    0.084
 9    सिरनामसिंह पुत्र फेरनसिंह जाति यादव हि. 1/2 , नारानसिंह पुत्र 32/1       0.295    0.295
     दयोलसिंह यादव हि. 1/2
10   रीना, मधु, पूजा पिता रामस्वरूप वमनाई 200/886                  32/2        0.886    0.627
     गोलू रचना रामलेश पिता रामस्वरूप जा. यादव वमनाई 200/886
      सुनीता पुत्री दमोलसिंह जाति यादव वमनाई 97/886
     अनीता पुत्री दमोलसिंह जाति यादव वमनाई 97/886
     नारायणसिंह पुत्र दमोलसिंह जाति यादव वमनाई 97/886
      बलवीरसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख वमनाई 195/886
 11  रामसिंह पुत्र राजधरसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरिकाटांका         55         1.568    0.836
 12  ब्रहृमालसिंह पुत्र राजधरसिंह ज़ाति यादव नि.ग्राम             54/3/2       0.533    0.533
                                                                  56/1/2       0.912    0.912
 13   समन्दरसिहं पुत्र राजधरसिंह जाति यादव नि.ग्राम               54/3/4       0.988    0.080
                                                                   56/4        0.335    0.090
 14 | जयपालसिह पुत्र राजधरसिंह यादव नि.ग्राम                      54/3/3       0.987.   0.080
15   सिरनामसिंह पुत्र फेरनसिंह हि. 0.209 हे. , हरकुवंरबाई पत्नि    56/2        0.650    0.650
     सिरनामसिंह हि. 0.441 हे. जाति यादव नि.ग्राम
16   प्रवेशबाई पत्नि विरमालसिंह जाति यादव निं.ग्राम खिरकाटांका     56/3        0.390    0.390
 17  मनदीप कौर पत्नि बलवीरसिंह, सुखपालसिंह पुत्र बलवीरसिंह        58/3/2       2.561     2.561
     जाति सिख नि.ग्राम
 18  खलकसिंह पुत्र सोनेजू जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका            59/2        1.686    1.686
19   प्रवेशबाई पत्नि विरमालसिंह जाति यादव हि. 0.075 हे. , जयपाल    62/1        0.149    0.149
     पुत्र राजधरसिंह हि. 0.025 हे. , विरमालसिंह नाबा. पुत्र राजधरसिंह
     पुत्र मोवतसिंह हि. 0.024 हे. , विरमालसिंह पुत्र राजधरसिंह हि.
     0.025 जाति यादव नि.ग्राम भूमि स्वामी
20   हरकुवरबाई पत्नि सिरनामसिंह यादव नि.ग्राम बमनाई                62/2        0.050    0.050
21   सिरनाभसिंह पुत्र फेरनसिंह जाति यादव नि. ग्राम बमनाई            57         2.769    2.769
                               योग                                             38.618   22.217

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी मुंगावली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3692

प.क्र.-241-भू-अर्जन-थूबोन-2024

अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम (2013 क्र. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनूसूची क्र. 01 में थूबोन तालाब सिंचाई योजना तहसील पिपरई जिला अशोकनगर थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना निर्माण के अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि में अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- खिरकाटांका

तहसील- पिपरई

जिला अशोकनगर

स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

अर्जितः रकबा

कुल रकबा

1

61,208

55.444 निजी भूमि थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना के निर्माण में डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से ।

योग

55.444

61.208

अनुसूची (2)

थूबोन तालाब लघु सिंचाई योजना में प्रभावित होने से

कृषक का नाम /पिता अथवा पति का नाम

खसरा क्र.

स. क्र.

भूमि का कुल रकबा हैक्टेयर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टेयर

17.141 11.377

47/1/1

1

जलमा, बुद्धा पुत्र गनपत हिस्सा रकबा 1.394 हे. , गंगाराम पुत्र कलू हि. 1 :950 हे. जाति रावत पता नि. ग्राम, चंदू पुत्र पुन्ना हि. 4. 321 हे. , उभराव पुत्र शंकरा हि. 0.836 हे. ग्राम उमरिया तहसील चंदेरी , जलमा पुत्र गनपत हि. 2.09 हे. , भूरीबाई हि. रकबा 0.348 हे. पुत्री बुद्धा, कलिया बेबा बुद्धा हि. 1.394 हेक्टेयर, रीनाबाई पत्नि राजू हि. 1.045 हे. नि. रुठियाई, सरजूबाई बेबा रघुवीर, राजपाल वा. विजय ना.वा. पुत्र रघुवीर, किरण उर्फ शेषकुंवर पुत्री रघुवीर सरपस्त मॉ स्वंय हि. 1.393 हे. जाति रावत नि.खिरकाटांका, किशोरी पुत्र सेवालाल जाति आदिवासी हि. 1.185 हे. नि.ग्राम सिलपुरा तहसील खनियाधाना, गंगाराम पुत्र कल्लू जाति आदिवासी हि. 1.185 हे. नि. ग्राम. हरिपुर खिरकाटांका 3693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

4.589

4.589

47/2/1

2

नन्नू पुत्र होरलिया अहिरवार हिस्सा 0.311 हे. , नथिया वेवा नत्था, संतराम, जगदीश पुत्र नत्था, लक्ष्मी , सुनीता नाबा. पुत्रियां नत्था अहिरवार हिस्सा 0.765 हे. कमलोबाई पुत्री किशना अहिरवार हिस्सा 0.139 हे. , अर्जना पुत्र खूबा, गुड़डी पुत्री खूबा अहिरवार, हि. 1.878 हे. , नथिया पुत्र किशना , गुड़िया पुत्री किशना, खैरू , पप्पू किशना जाति अहिरवार हि. 0.139 हे. नि.खिरकाटांका, संजय पुत्र बाबूलाल जाति यादव हि. 1.148 हे. नि. खिरकाटांका, चन्द्रपालसिंह पुत्र संजमसिंह जाति यादव हि. 0.209 हे. नि. खिरकाटांका

1.254

47/2/2

1.254

3

कमलाबाई बेवा रामचरण जाति यादव हि.. 1/6 नि. गाम हिनोतिया, जगन्नाथसिंह पुत्र रामचरण जाति यादव हि. 1/6 नि. गाम हिनोतियां, इन्द्रभानसिंह पुत्र रामचरण जाति यादव हि. 1/6 नि. गाम हिनोतिया, बलबन्तसिंह पुत्र रामचरण जाति यादव हि. 1/6 नि. गाम हिनोतिया, राजू पुत्र रामचरण जाति यादव हि. 1/6 नि. गाम हिनोतिया, रूपाबाई पुत्री रामचरण जाति यादव हि. 1/6 नि. गाम हिनोतिया

0.418

0.418

49/1

4 रामसिंह, जयपालसिंह, समंदरसिंह पुत्र राजधरसिंह जाति यादव नि.ग्राम भूस्वामी

5

0.627

0.627

49/2

मलखानसिंह पुत्र रतिरामसिंह जाति यादव नि.ग्राम भूस्वामी

0.279

6

0.279

54/7/1

मुसाबसिंह पुत्र अजबसिंह जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका

0.243

0.243

58/1/2

0.586

0.586

54/7/2

7

0.418

0.418

58/4

राजेश पुत्र सुरेशन्द्र जाति सेन नि. नहरकालोनी अशोकनगर

0.039

0.039

58/1/3

50

0.627

0.627 8 संजमसिंह पुत्र बाबूलाल जाति यादव नि.ग्राम खिरकाटांका

0.407

0.407

54/5/2

52

0.794

0.794

9

वीरन, जीवन पुत्रगण चुन्ना, जम्मा, जरा , प्रेम पुत्रियां चुन्ना हि. 1/8 , मानाबाई पुत्री राजू, राजो 'वेवा लालू सेदपाल, रामगोपाल पुत्रगण लालू हि. 1/8 जाति सहरिया भूमि स्वामी, शंकर , धर्मा धन्नू पुत्र उमराव हि. 1/8 , झटवनवाइ वेवा विन्दा, मोहन, मटटू परमाल नावा. पुत्र विन्दा, राधा पुत्री विन्दा शांतिबाई वेवा भूरा , रमेश, दयाराम पुत्र भूरा हि. 1/8 भैयालाल पुत्र दिविया हि. 1/8 , प्रीतम, दोला, सरवन , चाउ पुत्र दोला, मीरा पुत्री दोला हि. 1/8 , पुनिया वेवा मुल्ला, उमकार, तुलाराम पुत्र मुल्ला हि 1/8 , मुन्नी वेवा पन्ना, अशोक , नारान, पप्पू पुत्र पन्ना सर. मॉ. स्वयं हि. 1/8 जाति सहरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.106

53/1

0.106

0.011

0.011

54/11/1

मु.जयकुवंरबाई वेवा विजयसिंह, केशकुंवर पुत्री विजयसिंह , 10 बल्ला, गुट्टा बालिग पुत्रिया विजयसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.721

254/1/52

0.721

11

53/2

0.035

0.035 विन्नीबाई पुत्री बुंदेलसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.004

54/11/2

0.004 3694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

12

[भाग 1

जीवन पुत्र दलेलसिंह जाति यादव निवासी ग्रांम खिरकाटांका

13

0.047

53/3/1

0.047

बीरन पुत्र दलेलसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

14

0.047

53/3/2

0.047

0.047

53/3/3

0.047 बृजभानसिंह पुत्र दलेलसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

15

0.141

53/4

0.141 तुरसाबाई वेवा राजधरसिंह, चन्द्रभानसिंह, लाखनसिंह, जयराम पुत्र राजधरसिंह यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

16

0.141

53/5

0.141 मजबूतसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

17 सेवा भूमि म.प्र. शासन सेवाखातेदार

18

0.015

54/11/5

0.015

4.306

54/1

4.306

0.243

0.243 54/7/3

गीताबाई पुत्री अतलसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

19

0.016

0.016 54/11/3

कला, विशन, कमलेशबाई पुत्रियां दलेलसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

20

0.016

0.016 54/11/4

तुसराबाई वेवा राजधरसिंह, चन्द्रभानसिंह , लाखनसिंह, जयराम पुत्रगण राजधरसिंह जाति यादव नि.ग्राम

1.463

54/2

1.463 फूलसिंह पुत्र हरतूमसिंह, सिरनामबाई वेवा सुल्तान, राजेन्द्र, मदन, रामबीर पुत्र सुल्तान, रामवती , गुड्डी, ब्रम्हाबाई पुत्रियां सुल्तान, गुलाबाई, शांतिबाई, रामस्वरूपी पुत्री हरतूमसिंह हि.

2111/36, खलकसिंह पुत्र सोनोजू, प्रेमबाई, सोनोजू हि. 1/3 , संजय पुत्र बाबूलाल हि. 1/8 , कमल, गोकलबाई पुत्री पर्वत हि. 1/6. पिस्ताबाई पुत्री बाबूलाल हि. 1/24, राजबिन्ना, रामसखी पुत्री इन्द्रभान, जगभान पुत्र बाबूसिंह हि. 1/36 जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

22

0.836

0.836 54/3

आनंदी, प्रेमबाई , मीरा, मोहरबाई पुत्रियां भमरा जाति रावत सहरिया निवासी ग्राम खिरकाटांका

23

0.230

54/5/1

0.230

0.732

54/6

0.732 कृष्णबाई पत्नि कृष्णपाल जाति यादव हि. 1/2 नि.ग्राम खिरकाटांका, अरूण कुमारी पत्नि उदयभानसिंह जाति यादव हि. 1/2 नि.ग्राम. खिरकाटांका

24

0.084

60/1

0.084

0.397

60/2

0.397

0.397

58/3

0.397 कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह पत्नी राजपालसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

25

59

0.272

0.272

0.418

0.418

54/8/1

0.209

0.209 54/10

अमरसिंह पुत्र नारानसिंह जाति यादव हि. 1/2, जगरामसिंह पुत्र नारानसिंह जाति यादव हि. 1/2 निवासी ग्राम' खिरकाटांका

26

54/8/2

1.045

1.045

मानकुंवर पत्नि अमरसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

27

1.000

54/8/4

1.000

संजमसिंह पुत्र बाबूलाल हि. 3/4, पिस्ताबाई पुत्री बाबूलाल हि. 1/4 जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.773

54/9

अमरसिंह पुत्र नारानसिंह जाति यादव हि. 1/3 निवासी ग्राम

28

0.773

0.147

0.14/

58/2/2

0.021

खिरकाटांका, जगराम पुत्र नारानसिंह जाति यादव हि. 1/3 , सरस्वतीबाई पुत्री नारानसिंह जाति यादव नि. 1/3 नि.ग्राम. खिरकाटांका

29

60/3

0.021

0.125

0.125

58/2/1

अमरसिंह पुत्र नारानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका 3695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

0.230

0.230

55/1

56

0.888

0.883 चिरोंजीबाई वेवा संग्रामसिंह हि. 1/6 नि. पिपरई , लाखनसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति यादव हि. 1/3 नि. ग्राम खिरकाटांका, 30 करतारसिंह पुत्र संग्रामसिंह हि. 1/6 नि.पिपरई, गुड्डीबाई नावा. पिता रघुवीरसिंह हि. 1/6 संरक्षक नि.पिपरई, हरकुंवर वेवा रघुवीरसिंह हि. 1/6 नि.पिपरई

0.355

0.355

55/2

31

चिरोंजी बाई बेवा संग्रामसिंह नि. ग्राम खिरकाटांका, करतार सिंह पिता संग्रामसिंह नि. ग्राम खिरकाटांका, लाड़कुंवर बाई बेवा भगवानसिंह नि. ग्राम खिरकाटांका, गुड्डीबाई नाबालिग पिता भगवानसिंह संरक्षक लाड़कुंवर बाई नि. ग्राम खिरकाटांका, पप्पू नाबालिग पिता भगवानसिंह संरक्षक लाड़कुंवरबाई नि. ग्राम खिरकाटांका, गुड्डीबाई पुत्री रघुवीरसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका, हरकुंवरबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका, लाखनसिंह पुत्र जसवंतसिंह जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

0.956

0.956

57/1

कैलाश पुत्र टीकाराम जाति यादव हि. 0.382 हे. निवासी ग्राम 32 खिरकाटांका, हरपाल पुत्र कैलाश जाति यादव हि. 0.574 हे. निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.906

0.906

57/2

33 मोहरसिंह पुत्र टीकाराम जाति यादव हि. 0.697 हे. , धरमवीर पुत्र अशोककुमार जाति ब्राम्हण हि. 0.209 हे. नि.अशोकनगर

0.050

57/3

0.050

34 शारदाबाई पुत्री टीकाराम , जशनबाई, कलाबाई पुत्री टीकाराम जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.784

0.784

58/1/1/1

35 कृष्णपाल , राजबीरसिह, पुत्र गजरामसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.784

0.78:

58/1/1/2

कन्हैयाराम पुत्र गंगाराम जाति यादव नि. ग्राम खिरकाटांका

36

2.160

2.160

61/1/1

37

सतबीरसिंह, धारूसिंह पुत्र वीरभानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

2.020

2.020

61/1/2

38

सुखनंदन, श्रीनंदन पुत्र रामबीरसिंह जाति यादव निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.366

0.306

52/251/1/2

0.282

52/251/2 0.282

0.010

52/257/4

0.010

0.575

0.575

52/257/2

39 सुरेन्दरसिंह पुत्र लखबीरसिंह जाति सिख नि. ग्राम बमनाई

0.470

0.470

52/255/3

0.690

0.690.

52/257/1

0366 0.368

52/260

0.846

52/251/1/1 0.846

0.470

0.470

52/251/3

0.481

0.481

52/252

0.366

0.366

52/255/2

0.157

0.157

52/255/4

0.051

0.031

52/257/3

40 राजेन्द्रसिंह पुत्र लखबीरसिंह ज़ाति सिख नि. ग्राम बमनाई

0.178

0.178

52/258

0.088

52/259/2/1 0.088

0.042

52/253/2/1 0.042

0.105

52/254/2 0.105

0.324

52/261/1 0.324

0.063

0.063

52/256/1

41 गोविंदा पुत्र बुद्धा जाति अहिरवार निवासी ग्राम खिरकाटांका

0.063

52/256/2

0.063 0.021

0.021

52/253/2/2

A

0.714

52/259/2/2/1 0.714

0.742 42 हरपालसिंह पुत्र जगजीतसिंह जाति सिख नि. ग्राम बमनाई

259/1/52/1 0.742

0.713

0.713

52/259/2/2/2

0.742

259/1/52/2 0.742

43 रतिराम पुत्र मौजीलाल जाति काछी निवासी ग्राम डोंगर

0.836

0.836

52/255/1

44 रामजीलाल पुत्र प्राणसिंह जाति लुहार निवासी ग्राम डोंगर

0.867

0.867

253/1/52

45

गुरविन्दर कौर पत्नी पूरनसिंह मनदीप कौर पत्नी , बलवीरसिंह हिस्सा 5/6 हे. जाति सिख निवासी बमनाई, वीरसिंह, जयराम , फूलसिंह पुत्रगण मौकमसिंह, शांतिबाई बेवा हजरतसिंह, बिजेन्द्र, शिशुपाल , यशपाल पुत्रगण हजरतसिंह, रामकुंवर बेवा, हरीसिंह, शिवराज, बृजभान, करतार पुत्रगण हरीसिंह जाति यादव हि. 1/6 हे. निवासी ग्राम

61.208

कुल योग

55.444 अधिकारी

एवं भूअर्जन

अधिकारी

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय

मुंगावली के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3696

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 30 जुलाई 2024 क्र.-645-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील

चुरहट

(ग) ग्राम

रामनगर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

006 रामनगर

रकवा 0.379 हे ० (ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा

हे० में

2

1

3

4

5

1

839/1/1

0.030

0.004

प्रमिला पिता अरूण कुमार पटेल

2

839/1/2

0.030

0.004

स्मिता पिता अरूण कुमार पटेल

3

839/1/3

0.004

0.031

नियती पिता अरूण कुमार पटेल

4

0.149

0.009

847/2180/1/1/1/1

इन्द्रलाल पिता दिवाकर प्रसाद पटेल

5

0.004

0.004

847/2180/1/1/1/2

राकेश कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद पटेल

6

0.144

847/2180/1/1/2

0.004

विनोद कुमार पिता इन्द्रलाल पटेल

7 847/2180/1/1/3 0.144 0.004

बिरेन्द्र कुमार पिता इन्द्रलाल पटेल

8

0.004

847/2180/1/2

0.004

मीना पत्नी बीरेन्द्र कुमार पटेल

9

847/2180/2

0.445

0.025

अमृतलाल पिता दिवाकर पटेल

10

862/1

1.011

0.020

गोविन्द पिता राधिका प्रसाद पटेल , सिद्धमुनि पिता राधिका प्रसाद पटेल, रामानुज पिता राधिका प्रसाद पटेल, बृजेन्द्र पिता बाल्मीक पटेल , गनेशिया पिता बाल्मीक पटेल

11 419/1/1/1/1/1 0.126 0.119

कलावती बेवा समयलाल पटेल , हीरालाल पिता समयलाल पटेल, सुभलायक पिता समयलाल पटेल, चन्द्रवती बेवा लाल बहादुर पटेल , राजेश पिता लालबहादुर पटेल , रघुराई पिता बुद्धी पटेल , लक्षिमन पिता बुद्धी पटेल , श्रीनिवास , पिता बुद्धी पटेल , सुभाष पिता बुद्धी पटेल , सुदामा पिता बुद्धी पटेल , देववती बेवा अंजनी पटेल मनोज पिता अंजनी कुमार पटेल , संतोष कुमार सोनी पिता बृजभान प्रसाद सोनी रिंकू पटेल पत्नी शौखीलाल पटेल 3697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर कुल रकवा हे० में

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा

हे ० में

   1          2           3           4                            5
  12    419/1/1/1/1/2   0.004       0.004                तुंगनाथ पिता बुद्धसेन पटेल
  13    419/1/1/1/1/3   0.004       0.004              धीरेन्द्र कुमार पिता रामचन्द्र पटेल
  14    419/1/1/1/1/4   0.004       0.004               धनन्जय पिता श्रीनिवास पटेल
  15    419/1/1/1/1/5   0.004       0.004             अम्बुज कुमार पिता श्रीनिवस पटेल
  16    419/1/1/1/1/6   0.004       0.004              विनोद पटेल पिता रामचन्द्र पटेल
  17    419/1/1/1/2     0.004       0.004         आशीष कुमार पटेल पिता आनन्दलाल पटेल
  18     419/1/1/1/3    0.004      0.004             पारूल सिंह पिता अवधेश प्रताप सिंह
  19     419/1/1/2      0.004      0.004                कमलेश पिता रामसिया पटेल
 20      419/1/1/3      0.004      0.004              बीसपतिदास पिता शिवप्रसाद पटेल
 21       419/1/2       0.004      0.004                निर्मला देवी पत्नी देवेन्द्र मिश्रा
 22        419/2        0.004      0.004
                                                   अरूण कुमार द्विवेदी पिता रामानुज द्विवेदी
 23        419/3        0.312      0.012
                                                         सुभाष पिता बुद्धसेन पटेल
 24        419/4        0.274      0.030
                                                चन्द्रवती पत्नी लालबहादुर, राजेश, रजनीश पिता
                                                               लालबहादुर
 25        419/5       0.330       0.030              सुभलायक पिता समयलाल पटेल
 26       419/6        0.249       0.054               हीरालाल पिता समयलाल पटेल
 27        981         0.580       0.008
                                                      बंश बहादुर पिता रामकृष्ण पटेल
कुल योग रकवा हे ० में   3.907      0.379

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

[ भाग 1 3698

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मंदसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

मंदसौर , दिनांक 31 जुलाई 2024 क्र.-1991 - भू- अर्जन शाखा-आरटीसी- 2024-प्र.क्र.-0002-अ- 82-2024-25

(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय भवन भोपाल दिनांक 12.11.2014 " आपसी सहमति से भूमि कय नीति " मध्यप्रदेश पत्र भाग -1 पृष्ट कमांक 3466-69 दिनांक 14.11.2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1 ) के तहत । )

चुंकि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिनियम दिनांक 12.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिए समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम परियोजना प्रशासक, एस.एस.पी.आई.यु शामगढ़ की "भानपुरा नहर परियोजना युनिट-2 के निर्माण कार्य " हेतु ग्राम कस्बा संधारा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की नीजी भूमि की आवश्यकता है । इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इस इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका-10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है ।

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय नीति कण्डिका 11 (1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जाती है कि, नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा चुका है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला मंदसौर तहसील भानपुरा के ग्राम संधारा की निजी भूमि को "भानपुरा नहर परियोजना युनिट-2 के निर्माण कार्य" हेतु । कुल अर्जित रकबा 0.77 है.

अनुसूची (1 )

सरल क्रमांक विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है. में)

सिंचित

असिंचित

कुल रकबा 1

2

3

4

5 1

ग्राम संधारा

0.077 हे.

0.077 हे.

अनुसूची (2)

कं.

नीजी रकबा

कृषक का नाम

पूर्व में अर्जित रकबा

सर्वे नम्बर

कुल अर्जित रकबा

हेक्टर

हेक्टर

हेक्टर

1

0.526

1256

0.077 हे.

बलाराम, सत्यनारायण , बसंतीबाई पिता नन्दा जाति माली

योगः-

0.526

0.077 हे.

नोटः-भूमि का नक्शा, प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड- गरोठ के कार्यालय में किया में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 5 अगस्त 2024 क्र. 6464- भू- अर्जन- 2021- रा.प्र.क्र. 01-अ- 82-2024-25

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नेव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

(क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन के द्वारा उज्जैन रेल्वे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार / भूमिस्वामी एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक 2405/2, 2405/3 , 2405/4 एवं 2405/5 में से अधिग्रहित रकबा 0.0311 हे. की भूमि उज्जैन रेल्वे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू- अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि "सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन से छूट- जहां धारा 40 के अधीन आत्यंतिकता उपबंधो का अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है । अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधाननुसार अर्जेन्सी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची ( 1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.0311 हेक्टर एवं निर्मित परिसंपत्ति उज्जैन रेल्वे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा

अनुसूची (2)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में उज्जैन रेल्वे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अधिग्रहण करने के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :- तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन [भाग 1 3700

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र.

सर्वे नम्बर

परिसम्पत्ति भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा हेक्ट.

अधिग्रहित रकबा हेक्टर में

1

0.050 0.0311

उषा पति ओमप्रकाश , अमित पिता

2405/2

ओमप्रकाश, विनय पिता ओमप्रकाश, कपिल

0.052

2405/3

पिता ओमप्रकाश

0.045

2405/4

0.052

2405/5

1. आबेदाबी पति सलीम, 2. पिंकी पति राजू भदौरिया, 3 . फेमिदा बी पति हबीब खान, 4 अख्तर बी, 5 . शाकिर शेख पिता एहमदनूर , 6. सेराज बी पति मो. सलीम, 7. अनवरखान पिता हाजी नासीर

कुल अधिग्रहित रकबा

0.0311

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 2 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची -1

मकानों का वर्णन

(क) जिला सीहोर

(ख) तहसील श्यामपुर

(ग) ग्राम गवा

(घ) 144.47 वर्ग मीटर मकान

अनुसूची -2

निजी भूमि में स्थित मकान

स.क.

मकान का प्रकार

रिमार्क

मूल भूमि स्वामी का

नाम

सर्वे नंबर मकान न.

मवन स्वामी का नाम, पिता का नाम

रकबा (वर्ग मी.)

1

2

3

4

5

6

7

8

41.30

कच्चा मकान

24

1

103/1

पप्पूपिता गंगाराम जाति लोडा

57.95

गंगाराम पिता वाजी जाति लोड निवासी ग्राम सीडोर मध्य प्रदेश भूमि ग्रामी

कच्चा पशु

शेड छत पन्नी

2

445/6

45.22

25

फूलसिंह पिता फतेसिंह जातिलोड़ा

कच्चा पशु

शेड छत पन्नी

हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.भवन का स्वामित्व मूल भूमि श्यामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । 2.अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्र.क्र . 20 / 1-82/ 2017-18 में पारित अवार्ड दिनांक 13.11.2019 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।

144.47

कुल योग :

1. भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

3701

सीहोर, दिनांक 29 जुलाई 2024

कमांक 0002 / अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3) में वर्णित भूमि एवं मकान की अनुसूची के खाने (5 ) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( 30 सन् 2013) की धारा -11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची 1:-

भूमि/ संपत्ति का वर्णन

जिला

तहसील/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टेयर / वर्ग मीटर

1

2

सीहोर

श्यामपुर/मानपुरा

3

4

5

संभाग नरसिंहगढ़ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

भूमि 17.472 हैं.

30.40 व.मी.

भुकान

2:-

-: अनुसूची

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

1

प्रहलादसिंह पिता सोदानसिंह जाति राजपूत पता मानपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

प्रेमबाई बेवा धुरीलाल अर्जुनसिंह पदमसिंह हरिनारायण जगदीश पुत्रगण धुरीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

नबेदाप्रसाद मदनलाल गोरेलाल पुत्र गबरूलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

सर्वे नंबर

रिमार्क कुल रकबा (निजी) हे. में

अर्जित रकबा (निजी) हें. में

48/3

0.809

0.490

0.077

119/1

0.050

2.023

27/6

2.023

0.001

0.001

273/63/5/2/3

4

मांगीलाल पिता बुधराम जाति चमार पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

1.210

273/63/5/2/2

1.210

273/63/5/2/1

5

जगदीश पिता सरदार जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.214

1.214

0.069

0.069

102/1/1

86/1/1

0.361

0.260

100/1

0.110

0.110 3702

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

6

भारतसिंह पिता बटुलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

7

लाखनलाल पुत्र लीलाकिशन कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

8

ओमप्रकाश पिता रामगोपाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

9

कलीबाई बेवा रामगोपाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

10

छोटेराम पिता धनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

11

भगवानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति सुतार पता नि ग्राम भूमिरवामी सीहोर मध्य प्रदेश

12

विनोद पुत्र लखनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

13

गंगाबाई पत्नी लखनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

14

प्रीतमसिंह उर्फ राहुलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

15

रेखाबाई पत्नी अशोक जाति कुडमी पता निवासी ग्राम आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

16

शान्तिबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुडमी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

17

फूलबाई पुत्री काशीराम जाति कुडमी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

18

कलाबाई बेवा नारान जाति सुतार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

शेलेन्द्रसिंह पुत्र अनिरुद्धसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

चन्द्रभान पुत्र हरिप्रसाद जाति कुडमी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

21

आदेशकुँवर सीमाकुँवर पुत्री भगवान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम चांदबड़ भमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

22

अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल पता निवासी ग्राग भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश

[भाग 1

0.344

0.344

149/1

0.075

0.085

120/1

0.307

0.126

274/69/2

0.667

0.467

21/2/2

0.403

0.403

137/1/1

0.180

0.180

137/2/1

0.506

0.506

27/7/6

0.748

0.748

231/22/1

0.429

0.429

231/22/2

0.117

0.117

231/22/3

1.287

1.287

232/23

1.619

1.619

28/7

1.214

1.214

67/3

1.214

1.214

67/4

0.760

3.237

67/5

0.198

0.398

198/1/1/1

0.501

0.501

188/1

0.373

0.493

188/2

0.070

0.494

188/3

0.980

2.193

198/1/2

0.300

1.821

198/1/4 3703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

23

रमेशचंद्र पिता झनक सिंह जाति कुम्हार पता निवासी हसनपुरतिनोनिया सीहोर मध्य प्रदेश

कुल योग:-

संकं

नाम कृषक, पिता का नाम

1 शैलेन्द्र सिंह पिता नेत सिंह जाति राजपूत

0.134

0.134

273/63/5/4

17.472

24.265

31

रिमार्क खसरा नम्बर

पक्केमकान की लम्बाई मीटर में

पक्के मकान कीचौड़ाई मीटर में

कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

4

30.40

7.60

4/3/2

गैर रहवासी पक्का मकान छत आर सी. सी. की है ।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3704

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 1759-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 5 अगस्त 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील - उंचेहरा

(ग) नगर / ग्राम -बरहटा

(घ) क्षेत्रफल- 5.2030 हे 0

    क्र०           खसरा नं.              अर्जित रकवा हे.में
     (1)             (2)                       (3)
     1              51/1/1                    0.1280
     2              51/1/2                    0.1340
     3              51/1/3                    0.1340
     4             51/2/1/1                   0.0740
     5               48/2                     0.0290
     6               48/3                     0.1260
     7              48/5                      0.0520
     8              53/1/1                    0.0760
     9              53/1/2                   0.1000
    10              53/1/3                   0.1180
i   11              53/2                     0.1240
    12               161                     0.1980
    13             164/1/3                   0.0520
    14             164/1/4                   0.0940
    15              169/1                    0.0720
    16             169/2/1                   0.0470
    17             169/2/2                   0.0470
    18              170                      0.0400
    19             189/1/1                   0.2630
    20             189/1/2                   0.1230
    21             191/2                     0.1080

3705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

 22             192/1                    0.0080
 23             192/2                    0.1620
 24             202/2                    0.0730
 25             201/1                    0.0460
 26             203/1                   0.0390
 27             203/2                   0.0390
 28             204/1                   0.0300
 29             210/1                   0.0300
 30              212                    0.0090
 31             214/1                   0.1160
 32             214/2                   0.0030
 33             215/1                   0.0940
 34             215/2                   0.0040
 35            329/1/2                  0.0040
 36              310                    0.1900
 37             308                     0.0520
 38             311                     0.0450
 39             312                     0.0910
 40             313                     0.0030
 41             306/1                   0.0270
 42             209/1                   0.0600
43             209/2                    0.0600
44              307/1                   0.0060
45             329/3/3                  0.1580
46             329/3/4                  0.0760
47             329/3/2                  0.0070
48             329/4/2                  0.1080
49              213                     0.1000
50             216/2                    0.0070
51             232/3                    0.0110
52             160/1                   0.0560
53            159/1/1                   0.0800
54            159/1/2                  0.0210
55             159/2                   0.0080
56              157                    0.0130

3706

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

57

96

58

87/3

59

91/2/2

60

91/2/1

61

95

62

94/1/1

63

94/1/2/1

64

94/1/2/2

65

29/2

66

29/1/6

67

29/1/1

68

29/1/2

69

29/1/3

70

29/1/4

71

29/1/5

72

25

26

73

74

14

75

24

कुल योग रकबा हे. में-

(

[भाग 1

0.0520

0.0740

0.0660

0.0160

0.1900

0.0300

0.0700

0.0300

0.1940

0.0030

0.0430

0.0450

0.0470

0.0610

0.0570

0.0840

0.0840

0.0180

0.0540

5.2030

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 342-प्रवाचक-भू-अर्जन-2024

देवास, दिनांक 31 जुलाई 2024

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 1 में आई.एस.पी. पार्वती फेस । & ।। सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के लिए ग्राम बुरुट तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की भूमि आई . एस. पी . पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम बुरुट तहसील कन्नौद

विवरण

क्रं.

1

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

योग

0

0.0360 हे .

0.0360 हे. आई. एस. पी . पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी. - पार्वती फेज । &।। सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम बुरूट तहसील कन्नौद की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम बुरुट तहसील कन्नौद

कं

खसरा नंबर

कृषकों का नाम व पिता/पति

भूमिका कुल रकबा

सिंचित अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित असिंचित

असिंचित

4

कुल कुल

9 7

8

5

2

3

6

0

366 2.5100 हे .

1 देवीलाल पुत्र शिवराम जाति जाट नि. ग्राम कृषक बुरूट

0

0.0360 है.

2.5100 हे. 0.0360 हे .

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3708

क्र. 347-प्रवाचक-भू-अर्जन-2024

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं . 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क . 1 में दूतूनी बांध परियोजना , बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दतूनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है: -

अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची-1

ग्राम सुकल्या तह . कन्नौद

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (फीट)

योग

असिंचित

सिंचित

22x20 फीट

22x20 फीट

दत्नी बांध परियोनजा के अंतर्गत बांध निर्माण

अनुसूची-2

दतूनी बांध परियोनजा के अंतर्गत बांध निर्माण अंतर्गत सुकल्या तहसील कन्नौद की प्रभावित शासकीय चारागाह में स्थित हनुमान मंदिर का विवरण ।

ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता स्वामीत्व प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (फीट ) में

क्रं सर्वेक्षण संख्या

4

2

1

3

22x20 फीट

1

भूमि सर्वे नंवर 85 रकबा 0.19

हैक्टेयर मद चाराहगाह

  ग्राम      शासकीय भूमि सर्वे नंवर                                                        सुकल्या ग्रामवासियों के द्वारा गठित
सुकल्या      85 रकबा 0.19 हे . में                                                         समिति - पवनपुत्र हनुमान समिति
  स्थित       स्थित हनुमान मंदिर                                                          ग्राम सुकल्या तहसील कन्नौद जिला
 सर्वेक्षण    जिसकी लंवाई लगभग                                                                        दवास म.प्र .
संख्या01     22 फीट और चौडाई 20
                    फीट हैं।

3709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 352- प्रवाचक - भू- अर्जन -2024

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं . 1 में आई.एस.पी. पार्वती फेस 1 & 11 सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के लिए ग्राम किलोदा पी तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की भूमि आई . एस. पी. पार्वती फेस । & ।। सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम किलोदा पी तहसील कन्नौद

क्रं.

विवरण

1

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

योग

0

0.0360 हे .

0.0360 हे .

आई . एस . पी. पार्वती फेस 1 & 11 सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी.-पार्वती फेज 1 & 11 सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम किलोदा पी तहसील कन्नौद की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम किलोदा पी तह‌सील कन्नौद

क्रं

खसरा नंबर

कृषकों का नाम व पिता/पति

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

2

सिंचित 4 1

3

1

58 4.8300 हे .

रामभरोस पिता गोरधन जाति महाजन नि. ग्राम किलोदा पी तह . कन्नौद जिला देवास म.प्र .

असिंचित कुल 5

9 कुल 6

7

8

0

0

0.0360 हे.

1.4500 हे.

0.0360 हे.

3710

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. 357 - प्रवाचक -भू-अर्जन-2024

[भाग 1

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं . 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं . 1 में आई.एस.पी. पार्वती फेस 1 &11 सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के लिए ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की भूमि आई . एस. पी.

पार्वती फेस I & II सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1 ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास

विवरण

क्र.

1

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

योग

0.0720 हे 0.0720 हे .

आई एस. पी. पार्वती फेस 1 &11 सुक्ष्म उदवह्न सिंचाई परियोजना के अतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी.-पार्वती फेज 1 &1 । सुक्ष्म उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम भण्डारिया तहसील सतवास क्रं कृषकों का नाम व पिता/ पति खसरा नंबर

भूमि का कुल रकबा सिंचित असिंचित

4 1

2

3

5 1

324/

0

0.8600 हे .

1

332

2

0

2.7000 हे .

जागेश्वर केदार पिता हजारी निवासी ग्राम भूमिस्वामी भण्डारिया तह सतवास भूजराम पिता नयाराम नि. ग्राम कृषक भण्डारिया तह. सतवास

असिंचित

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर ) सिंचित

कुल कुल 6

7

9

8

0

0.0360 हे .

0.8600 हे.

0.0360 हे .

0

2.7000 हे . 0.0360 हे .

0.0360 हे .

00720 हे.

कुल अर्जिन रकवा

3711

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. 3620- प्रवाचक-भू-अर्जन-2024

[ अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 1 में आई.एस.पी. पार्वती

फेस I & II सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के लिए ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की भूमि आई. एस . पी . पार्वती फेस 1 & 11 सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

विवरण क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर )

योग

असिंचित

सिंचित

0

0.0360 हे.

0.0360 हे .

आई. एस. पी. पार्वती फेस | &|| सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी.- पार्वती फेज 1 &11 सुक्ष्म उद्ववहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाइन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम देवसिराल्या तहसील कन्नौद

क

खसरा नंबर

कृषकों का नाम व पिता/पति

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

असिंचित

असिंचित

सिंचित

3

4

2

1

210/1

1

1.4500 हे .

रहीस पिता इन्दूस खां नि. ग्राम कृषक देवसिराल्या

सिंचित

कुल कुल

7

9 6

8

5

0

0

0.0360 हे .

1.4500 हे .

0.0360 हे.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 अगस्त 2024

3712

क्र. 370- प्रवाचक-भू-अर्जन-2024

[अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 1 में आई.एस.पी. पार्वती फेस । &।। सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के लिए कस्बा कन्नौद तहसील कन्नौद जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की भूमि आई. एस. पी. पार्वती फेस 1 &11 सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची-1

विवरण ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद क्रं.

1

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित

असिंचित

योग

0

0.0360 हे .

0.0360 हे .

आई . एस. पी . पार्वती फेस 1 & 1 । सुक्ष्म उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

आई.एस.पी.- पार्वती फेज 18।। सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाईप लाईन के वाल्व चैम्बर के निर्माण के अंतर्गत ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम कन्नौद तहसील कन्नौद

खसरा नंबर

कृषकों का नाम व पिता/पति

भूमिका कुल रकबा

सिंचित अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर )

सिंचित

असिंचित

4 1

2

3

1

271/1 1.6640 हे.

मनीष पिता वल्लभदास जाति महाजन नि. कन्नौद तह . कन्नौद जिला देवास म.प्र .

असिंचित

कुल

कुल

7

9 5

6

8

0

0

0.0360 हे .

1.6640 हे. 0.0360 हे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2024

भाग 1 ]

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कोठी महल , जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई 2024

[नियम 5 का उपनियम (2) ]

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी एवं अधिभानिय अधिकारी (राजस्व ) कोठी महल उज्जैन के प्रकरण कमाक ००० )/अ-82 /2024-25 अंतर्गत राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 , सनावद जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा ( मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत ग्राम ढेडिया तहसील कोठी महल जिला उज्जैन के प.ह.नं. 03 में निजी भूमि रकबा 0.41 हेक्टर उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कोठीमहल जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

दिनांक 31.07.2024

// अनुसूची //

कमांक

खसरा नंबर

भूमि स्वामी / अधिभोगी का नाम

ग्राम का नाम /पटवारी हल्का नम्बर

3 1

2

1

2

कुल क्षेत्र (हेक्टर मे)

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर मे )

6 4

5

0.2090

0.33 20/4

0.04

0.2090

20/5

पुष्पाबाई पति सत्यनारायण सोमानी

3

ग्राम ढेडिया तहसील कोठीमहल

कुल

0.05

0.1050

20/6/1

0.41

मोहम्मद सिराज खान , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-08-09.32.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-08-09.32.Ordinary.