ध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शनिवार, दिनांक 10 अगस्त 2024- श्रावण 19, शक 1946
क्रमांक 230]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2024
क्र. 12208-152 - इक्कीस- अ (प्रा.). मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 9 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2024
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १२ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४
[ दिनांक 9 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति, " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 10 अगस्त, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १६७३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. ( १) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( द्वितीय संशोधन) विधेयक , २०२४ है.
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
२. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , १६७३ की द्वितीय अनुसूची में , -
द्वितीय अनुसूची का संशोधन.
( १ ) भाग एक में, अनुक्रमांक ३ और ४ तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं , अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय क्षेत्रीय अधिकारिता (राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(४)
( 9)
(३)
(२)
इंदौर
इंदौर, धार तथा झाबुआ.
ग्वालियर
"३. ४.
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इंदौर जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर
ग्वालियर, दतिया , श्योपुर , मुरैना तथा भिण्ड.
( २) भाग दो में , अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्ः-
विश्वविद्यालय का नाम
अनुक्रमांक
मुख्यालय क्षेत्रीय अधिकारिता ( राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र)
(9 )
(४)
(२)
(३)
"४ .
खरगोन
क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय, खरगोन
खरगोन, खण्डवा , बुरहानपुर, बड़वानी तथा अलीराजपुर .
५ .
गुना, अशोकनगर तथा शिवपुरी
गुना
क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय , गुना.
तथा
३. ( १ ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय ( संशोधन) अध्यादेश , २०२४ (क्रमांक २ सन् २०२४) एतद्वारा , निरसित किया जाता है .
निरसन व्यावृत्ति.
( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई , इस अधिनियम , के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2024
भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2024
क्र. 12208-152- इक्कीस - अ (प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 (क्रमांक 12 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 12 OF 2024
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA ( DWITIYA SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 9th August, 2024; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 10th August, 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India , as follows : -
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya ( Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam , 2024 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. In the Second Schedule of the Madhya Pradesh, Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1973 , - Amendment of Second Schedule .
(1) in Part I , for serial number 3 and 4 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely :-
S. No.
Name of university
(1)
(2)
"3.
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
4.
Jiwaji Vishwavidyalaya, Gwalior
Headquarters
Territorial jurisdiction ( area comprised within the limits of revenue district) (4)
(3)
Indore
Indore, Dhar and Jhabua .
Gwalior
Gwalior , Datia , Sheopur , Morena and Bhind . " ;
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 अगस्त 2024
460(2)
(2) in Part II , after serial number 3 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be added , namely :-
S. No.
Name of university
(1)
(2)
"4.
Krantisurya Tantya Bhil Vishwavidyalaya, Khargone
5.
Krantivir Tatya Tope Vishwavidyalaya , Guna
Repeal and Saving.
Headquarters
Territorial jurisdiction (area comprised within the limits of revenue district) (4)
(3)
Khargone
Khargone , Khandwa, Burhanpur , Badwani and Alirajpur.
Guna
Guna, Ashoknagar and Shivpuri ." .
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh , 2024 (No. 2 of 2024) is hereby repealed .
2. Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance , shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.