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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 237]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 अगस्त 2024- श्रावण 25, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024
क्र. 12489-156- इक्कीस-अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14 अगस्त, 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी . गुप्ता, अवर सचिव .
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १४ सन् २०२४
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध ( संशोधन) अधिनियम , २०२४
[ दिनांक १४ अगस्त, २०२४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण )" में दिनांक १६ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम , २००४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
१. ( १) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध ( संशोधन) अधिनियम , २०२४ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
(२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
473 474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2024
धारा ११ का
२. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम , २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४ ) की धारा ११ में, -
संशोधन.
(एक) उपधारा ( ५ ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
"परंतु इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि कलेक्टर द्वारा अभिगृहीत किए गए वाहन , गौवंश और गौ- मांस के अधिहरण के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में, विहित प्ररूप में कोई संसूचना, उस अपराध जिसके मद्दे अभिग्रहण किया गया है , पर विचारण की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को न भेज दी जाए .
(दो) उपधारा ( ५) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए , अर्थात्ः-
"( ६) इस अधिनियम या तत्तसमय प्रवृत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ,
धारा ४ , ५ , ६ , ६ - क एवं ६ - ख के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध के , जिसके मद्दे ऐसा अभिग्रहण किया गया है , विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय, अभिगृहीत वाहन, गौवंश और गौ- मांस के अधिहरण करने के लिए कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के बारे में , उपरोक्त उपधारा ( ५) के अधीन कलेक्टर की ओर से उसे प्राप्त हुई किसी संसूचना के पश्चात् अभिगृहीत किए गए वाहन, गौवंश और गौ-मांस के व्ययन , अभिरक्षा आदि के बारे में कोई भी आदेश नहीं करेगा .
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2024
क्र. 12489-156- इक्कीस अ (प्रा.).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध ( संशोधन) अधिनियम , 2024 (क्रमांक 14 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी . गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 14 OF 2024
THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 14th August, 2024 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 16th August , 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam , 2004.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy - fifth year of the Republic of India as follows : -
Short title and commencement .
1. (1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam , 2024.
(2) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2024
474(1)
Amendment of Section 11 .
2. In Section 11 of the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004) , -
(i) in sub- section (5) , the following proviso shall be inserted, namely: -
"Provided that no order of confiscation shall be made under this section unless the Collector issues an intimation in the prescribed format regarding the initiation of proceedings for confiscation of the seized conveyance , cow progeny and beef to the court having jurisdiction to try the offence for which such seizure has been made .
(ii) after sub - section (5) , the following sub - section shall be added , namely : -
"(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or any other law for the time being in force , the Court having jurisdiction to try offences covered by Section 4, 5 , 6 , 6- A and 6 -B on account of which seizure has been made , shall not make any order about the disposal or custody of the conveyance , cow progeny and beef seized after it is received from the Collector an intimation under sub- section ( 5) above about the initiation of the proceedings for the confiscation of the seized conveyance , cow progeny and beef. " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.