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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 241 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 21 अगस्त 2024- श्रावण 30 , शक 1946
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024
क्र. एफ. जीएडी- 7-0004-2024- जीएडी- एक- 01- ( जीएडी) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन्स ( लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेग्यूलेशन्स, 1957 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त रेग्यूलेशन्स में, परिशिष्ट में , अनुक्रमांक 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-
" 37. उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सहायक प्राध्यापक ( मनोविज्ञान ) का एक पद. " .
2. परिशिष्ट को 21 सितम्बर 2024 को तथा से इस प्रकार पढ़ा जाएगा तथा उसके संबंध में ये अर्थ लगाया जाएगा , मानो कि उपरोक्त संशोधन उसमें किसी भी समय नहीं किया गया था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024
क्र. एफ. जीएडी- 7-0004-2024 - जीएडी- एक- 01-( जीएडी) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. जीएडी- 7-0004-2024- जीएडी- एक- 01- ( जीएडी) दिनांक 21 अगस्त, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
481 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अगस्त 2024
482
Bhopal , the 21st August 2024
No. F. GAD - 7-0004-2024 -GAD - 1-01- (GAD ) . In exercise of the powers conferred by clauses (3 ) of article 320 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Service Commission (Limitation of Functions ) Regulations , 1957 , namely :-
AMENDMENT
In the said Regulations , in the appendix, after serial number 36 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added , namely :-
"37. One post of Assistant Professor (Psychology ) under the Higher Education Department . " .
2. The Appendix shall on and from the 21 September 2024 shall be read and construed as if the aforesaid amendment was not made therein at any time.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, AJAY KATESARIA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.