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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
शासन
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 242]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 21 अगस्त 2024- श्रावण 30, शक 1946
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024
क्र. 7064-1929873-2024- बी-4- दो. आधार ( वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 ( 2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड ( ख ) के उप - खण्ड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किए जाने के पश्चात् तथा सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन ( समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान ) नियमावली, 2020 के नियम, 5 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा , ऑनलाइन चरित्र सत्यापन एवं पुलिस भर्ती के प्रयोजन से, स्वैच्छिक आधार पर, आधार अधिप्रमाणन सेवाएं प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश पुलिस को प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, पुलिस विभाग , केन्द्र सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत आधार अधिप्रमाणन के उपयोग से संबंधित दिशा- निर्देशों का पालन करेगा.
No. 7064-1929873-2024- B - 4- II . In Exercise of the powers conferred by Sub- clause ( ii) of clause (b) of sub- section (4) of Section 4 of the Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies , Benefits and Services) Act, 2016 ( 18 of 2016 ) , after being authorized by the Central Government and as per the provisions of Rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social welfare , Innovation , Knowledge ) Rules , 2020 , the Government ofMadhya Pradesh, hereby, authorizes the Madhya Pradesh Police to voluntarily obtain Aadhaar authentication services for the purpose of online character verification and Police recruitment .
2. The Government of Madhya Pradesh, Police Department , shall adhere to the guidelines related to the use of Aadhaar authentication as authorized by the Central Government .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.