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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 34]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2024- भाद्र 1 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024
क्र. ई- 1-155-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों की उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता हैः-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम , आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3) मध्यप्रदेश भोपाल. कृषि उत्पादन आयुक्त,
(1) 1. (2) श्री मोहम्मद सुलेमान ( 1989 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रवासी भारतीय विभाग.
3949
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय . भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3950
(4)
(3)
(2)
(1)
2. श्री एस. एन. मिश्रा ( 1990 )
अध्यक्ष राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
3.
अध्यक्ष राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री के. सी. गुप्ता ( 1992) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
4.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग .
श्री संजय दुबे ( 1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
5. श्री अनिरूद्ध मुकर्जी ( 1993 )
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
श्रीमती दीपाली रस्तोगी ( 1994)
6.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग.
7. श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 )
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .
3951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
8.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) .
श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा , मध्यप्रदेश भोपाल.
9 . श्री संदीप यादव (2000)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार )
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
10. डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े (2006 ) आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम (अतिरिक्त प्रभार) .
2. उपरोक्तानुसार श्री संजय दुबे ( 1993 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, ( 1998 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे तथा श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, ( 1998 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
3. उपरोक्तानुसार श्री डी पी आहूजा ( 1996 ) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य, महासंघ , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. नवनीत मोहन कोठारी , ( 2001 ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश (अतिरक्त प्रभार ) तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
4. श्री अशोक बर्णवाल ( 1991 ) अपर मुख्स सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
5. श्री संजय कुमार शुक्ल ( 1994 ) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सयिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
6. श्री सुखवीर सिंह ( 1997 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ -साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
3952
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2024
क्र. ई- 5-723- आयएएस- लीव-5 - एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मार्च 2024 द्वारा श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, ( 1997 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग का दिनांक 2 से 19 अप्रैल 2024 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20, 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 3 से 23 अप्रैल 2024 तक कुल इक्कीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. आदेश की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024
क्र. 2124- एफ - 1-49-2021- ब- 2-दो. राज्यशासन, एतद्द्वारा , श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 20 से 30 अगस्त 2024 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-19 अगस्त के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 31 अगस्त व 1 सितम्बर 2024 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यू जर्सी ( USA ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3.
विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 128-1990-ब-2- दो.- राज्य शासन , 'द्वारा , श्री शैलेष सिंह , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( पुलिस सुधार ) , पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
27-28 जुलाई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत गोरखपुर ( उत्तर प्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री शैलेष सिंह, स्वयं
2. श्रीमती सुनीता सिंह, पत्नी
(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2024
क्र. एफ 1-1-1-0200-2023- ब-2- दो.- राज्य शासन, एतद्, श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन -3 , नगरीय पुलिस, इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 1 जुलाई 2024 तक छः दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत त्रिवेन्द्रम ( केरल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय स्वयं
2. श्रीमती इंदिरा पाण्डेय पत्नी
3. श्री प्रांजल पाण्डेय पुत्र
4. श्री प्रभव पाण्डेय पुत्र भाग 1 ]
3953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
(2) श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे के अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, जोन -3 , नगरीय पुलिस, इन्दौर का चालू कार्य श्री अभिनय विश्वकर्मा, भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन-2, नगरीय पुलिस , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, जोन-3 , नगरीय पुलिस, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री पंकज कुमार पाण्डेय , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज कुमार पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 62-2001- ब- 2-दो .- राज्य शासन , द्वारा,
श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला इन्दौर को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 15, 16, 17 व 20, 21 मई 2024 तक पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 18-19 मई 2024के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत जम्मू- कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. श्री राकेश गुप्ता
पत्नी
2. श्रीमती रीतू गुप्ता
पुत्री
3. कु. रीतिका गुप्ता
पुत्र
4. श्री ध्रुव गुप्ता
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 70-2018- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे , सेनानी , 34 वीं वाहिनी , विसबल , धार को दिनांक 5से 21 अप्रैल 2024 तक सत्रह दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौतीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भगवत सिंह विरदे, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 152-1993-ब-2- दो. राज्य शासन , द्वारा श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल को खण्डवर्ष के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 2 से 13 सितम्बर 2024 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 अगस्त व 01 , 14 , 15, 16 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा के स्थान पर उत्तर- पूर्व कीयात्रा अंतर्गत नुब्रा वैली ( जम्मू- कश्मीर / लद्दाख ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री मनीष शंकर शर्मा स्वयं
पत्नी
2. श्रीमती आरती शर्मा
3. श्री तेजस्वी शंकर शर्मा
पुत्र
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 184-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संजय कुमार झाँ, भापुसे, तत्कालीन विशेष पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 20-21 के पूर्ववर्ती अवकाश व 27-28 जुलाई 2024 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
3954
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024
फा. क्र. 2399- इक्कीस ब ( दो ) -2024 .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( सुपर टाइम स्केल ) श्री पंकज गौड, सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 25 जुलाई से 29 सितम्बर 2024 तक संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या- 29-2014- न्याय प्रशासन ( 114 ) विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
संशोधित आदेश
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024
-इक्कीस - ब( दो ) दिनांक फा. क्र. 2392- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा जारी किये गये समसंख्यक आदेश क्रमांक 31 जुलाई 2024 में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली के लिये नियुक्त विधि पदाधिकारियों में निम्नानुसार तालिका के कॉलम 5 अनुसार संशोधन करता है :-
क्र.
आदेश दिनांक 31-7-2024 में अंकित नाम / अधिवक्ता का एन्रोलमेंट क्र.
(1) )
(2)
1.
Shri Abhijeet Awasthy Enroll . No. MP/728 /2007
संशोधन
पदनाम एवं कार्यालय
पूर्वआदेश में अधिवक्ता का सरल क्र.
(4)
(5)
(3)
05
Shri Abhijeet Awasthi Enroll . No. MP/ 728 /2007 Dy. Adv. Gen. in Jabalpur
2. Shri Naval Kishore Gupta Govt . Adv. 01 Shri Naval Kishore Gupta
Enrol . No. 2445/2000 inGwalior Enrol. No. 3445/2006
3. Shri Saket Udeniya Govt. Adv. 26 Shri Saket Udeniya
Enrol . No. MP/ 2775 / 2005 inGwalior Enrol . No. MP/ 2775 / 2003
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024
क्र. एफ- 23-8-2011 - बत्तीस - 1.- मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम , 2000 ( क्रमांक 15 सन् 2001 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , सूचित करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर उस सीमा तक जैसा कि उल्लेखित किया गया है , सम्यक रूप से लागू होंगे . साथ ही अधिनियम की धारा 3 ( ठ ) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन क्षेत्रों में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु अनुसूची में इन क्षेत्रों के सम्मुख उल्लेखित अधिकारियों को अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 35 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया जाता है :-
3955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
क्षेत्र की सीमाएं
(2)
क्षेत्र (1)
झाबुआ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित झाबुआ निवेश क्षेत्र सीमा तक.
पन्ना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित पन्ना निवेश क्षेत्र सीमा तक.
गुना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित गुना निवेश क्षेत्र सीमा तक.
शाजापुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शाजापुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
नीमच मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नीमच निवेश क्षेत्र सीमा तक.
निवाड़ी मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित निवाड़ी निवेश क्षेत्र सीमा तक.
अशोकनगर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अशोकनगर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
दमोह मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित दमोह निवेश क्षेत्र सीमा तक.
टीकमगढ़ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित टीकमगढ़ निवेश क्षेत्र सीमा तक.
हरदा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित हरदा निवेश क्षेत्र सीमा तक.
छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र सीमा तक.
मंदसौर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मन्दसौर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
सीहोर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सीहोर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
अपीलीय प्राधिकारी
(4)
सक्षम प्राधिकारी (3)
अपर कलेक्टर, झाबुआ.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , झाबुआ
अपर कलेक्टर, पन्ना.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पन्ना
अपर कलेक्टर, गुना.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गुना
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
अपर कलेक्टर, शाजापुर.
शाजापुर
अपर कलेक्टर, नीमच.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नीमच
अपर कलेक्टर, निवाड़ी.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , निवाड़ी
अपर
कलेक्टर, अशोकनगर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , अशोकनगर
अपर कलेक्टर, दमोह.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दमोह
अपर कलेक्टर, टीकमगढ़.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , टीकमगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) ,
अपर कलेक्टर, हरदा.
हरदा
अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , छिन्दवाड़ा
अपर कलेक्टर, मन्दसौर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मन्दसौर
अपर कलेक्टर, सीहोर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सीहोर 3956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
(2)
(1)
मण्डला मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मण्डला निवेश क्षेत्र सीमा तक.
बैतूल मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बैतुल निवेश क्षेत्र सीमा तक.
शिवपुरी मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शिवपुरी निवेश क्षेत्र सीमा तक.
दतिया मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित दतिया निवेश क्षेत्र सीमा तक.
बालाघाट मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बालाघाट निवेश क्षेत्र सीमा तक.
बड़वानी मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित बड़वानी निवेश क्षेत्र सीमा तक.
मुरैना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मुरैना निवेश क्षेत्र सीमा तक.
नरसिंहपुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
छतरपुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित छतरपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
सिवनी
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सिवनी निवेश क्षेत्र सीमा तक.
खरगौन
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित खरगौन निवेश क्षेत्र सीमा तक.
अलीराजपुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अलीराजपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
आगर मालवा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित आगर मालवा निवेश क्षेत्र सीमा तक.
(3)
(4)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मण्डला
अपर कलेक्टर, मण्डला.
अपर कलेक्टर, बैतूल.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बैतूल
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शिवपुरी
अपर कलेक्टर, शिवपुरी .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , दतिया
अपर कलेक्टर, दतिया.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बालाघाट
अपर कलेक्टर, बालाघाट.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बड़वानी
अपर कलेक्टर, बड़वानी.
अपर कलेक्टर, मुरैना.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुरैना
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नरसिंहपुर
अपर कलेक्टर, नरसिंहपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , छतरपुर
अपर कलेक्टर, छतरपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सिवनी
अपर कलेक्टर, सिवनी.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खरगौन
अपर कलेक्टर, खरगौन.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अलीराजपुर
अपर कलेक्टर , अलीराजपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , आगर मालवा
अपर कलेक्टर, आगर मालवा.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
(1)
(2)
श्योपुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित श्योपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
डिंडौरी
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित डिंडौरी निवेश क्षेत्र सीमा तक.
सीधी
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित सीधी निवेश क्षेत्र सीमा तक,
शहडोल
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित शहडोल निवेश क्षेत्र सीमा तक.
रायसेन
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित रायसेन निवेश क्षेत्र सीमा तक.
राजगढ़ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित राजगढ़ निवेश क्षेत्र सीमा तक.
विदिशा
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित विदिशा निवेश क्षेत्र सीमा तक.
नर्मदापुरम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित नर्मदापुरम निवेश क्षेत्र सीमा तक.
धार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित धार निवेश क्षेत्र सीमा तक.
भिण्ड
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित भिण्ड निवेश क्षेत्र सीमा तक.
मैहर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मैहर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
पांढुर्ना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित पांढुर्ना निवेश क्षेत्र सीमा तक.
मउगंज
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित मउगंज निवेश क्षेत्र सीमा तक.
3957
(4)
(3)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , श्योपुर
अपर कलेक्टर, श्योपुर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ), डिंडौरी
अपर कलेक्टर, डिंडौरी .
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सीधी
अपर कलेक्टर, सीधी.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , शहडोल
अपर कलेक्टर, शहडोल .
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , रायसेन
अपर कलेक्टर, रायसेन.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़
अपर कलेक्टर , राजगढ़
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , विदिशा
अपर कलेक्टर, विदिशा.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नर्मदापुरम
अपर कलेक्टर, नर्मदापुरम.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , धार
अपर कलेक्टर, धार.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भिण्ड
अपर कलेक्टर, भिण्ड.
अपर कलेक्टर , मैहर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मैहर
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पांढुर्ना
अपर कलेक्टर, पांढुर्ना.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मउगंज
अपर कलेक्टर, मउगंज.
3958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
(1)
(2)
अनूपपुर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित अनूपपुर निवेश क्षेत्र सीमा तक.
उमरिया मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचित उमरिया निवेश क्षेत्र सीमा तक.
[ भाग 1
(3)
(4)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , अनूपपुर
अपर कलेक्टर, अनुपपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , उमरिया
अपर कलेक्टर, उमरिया.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के . कार्तिकेय , उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2024
क्र. 1750-2231255- पचास-2-24.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 2 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम, के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
क्र.
जिले का नाम
(1) 1
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2) बैतूल
(3) बैतूल
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) श्रीमती अन्ना ग्लोरी माहेश्वरी, JMFC
No. 1750-2231255- L - 2-24 .-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act, 2015, (No. 02 of 2016 ) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :
SCHEDULE
S. No.
Name of the District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
(1) 1
Betul
(3) Betul
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) Smt . Anna Glory Maheshwari , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3959
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, नानाजी देशमुख , पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024
क्र. एफ- 1-4-23 - रा.स. यू. ए. 1-987.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16 सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर एतद्वारा डॉ. मनदीप शर्मा, पूर्व डीन, ( पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, सी. एस. के. एच. पी. के. वी. ), पालमपुर -176062 , ( हि. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.
(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 एवं परिनियम के भाग- चार की कंडिका 15 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
राजभवन , दिनांक 12 अगस्त 2024
क्र. एफ- 1-2-24- रा.स. यू. ए. 1-992.- राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 3 सन् 2009 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा प्रो. स्मिता सहस्रबुद्धे, प्राध्यापक संगीत, शा. कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय , ग्वालियर मध्यप्रदेश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय , ग्वायिलर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.
(2 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी .
यह आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2024 से प्रभावशीन होगा.
मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024
प्ररूप -2
[नियम 5 का उपनियम ( एक ) देखिए ]
प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना
क्र. 3509 - वि.यो..- टी.डी. आर. ( प्राप्ति क्षेत्र ) 22- नग्रानि-2024.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, जबलपुर निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात्- 3960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
अनुसूची
(प्राप्तिक्षेत्र)
ग्राम
खसरा क्रमांक
सरल क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(3)
(4) 1
इन्दौर विकास योजना, 2021 का निवेश क्षेत्र.
मार्ग की चौड़ाई से दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.
विकास योजना, 2021 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.
भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024 जबलपुर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3507- वि. यो.-जबलपुर- उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1
आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश
2 कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
3 आयुक्त, नगरपालिक निगम, जबलपुर, मध्यप्रदेश
4
संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, जबलपुर , मध्यप्रदेश.
प्रस्तावित उपांतरण का विवरण
जबलपुर विकास योजना, 2021 के अध्याय -4 की कंडिका 4.2 ( क्षेत्राधिकार ) के बिन्दु क्रमांक 14 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
15. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे , उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे.
16. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह - आयुक्त सह संचालक.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
3961
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 24 जुलाई 2024
संशोधित आदेश 02
क्र. 73-2024 - न्या. लि.-10424.- माह जुलाई 2024 तथा माह अगस्त 2024 में आने वाले श्रावण सोमवार दिनांक 22 जुलाई से 2 सितम्बर 2024 तक महाराष्ट्रीयन श्रावण को सम्मिलित करते हुए आ रहे हैं . श्रावण माह में खण्डवा जिले में कावडा यात्रा निकाली जाने की परम्परा प्रचलित है. श्रावण मास के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगणों का औंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दशनार्थ हेतु आगमन होता है. खण्डवा जिले का खण्डवा इन्दौर अत्यन्त व्यस्तम सड़क मार्ग है . जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है. श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन, सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से , जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे . उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं , सन्तुष्ट हूं कि खण्डवा - इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.
अतएव इन्दौर - इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुय मैं , अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूँ कि :-
(1) श्रावण सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2024 से दिनांक 2 सितम्बर 2024 ( महाराष्ट्रीयन श्रावण ) की अवधि प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इन्दौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे .
(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए. बी. रोड तक पहुंचेंगे.
(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेगें.
(4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
(4.1) दुग्ध वाहन
(4.2) नगरनिगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
(4.3) पुलिस वाहन
(4.3) फायर बिग्रेड
(4.4) पानी टैंकर
(4.5) आर्मी के वाहन
(4.6) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
(4.7) एल.पी.जी. पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
(4.8) कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
(4.9) यात्री बसें
यह आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 से दिनांक 2 सितम्बर 2024 तक प्रभावशील होगा.
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
3962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर, दिनांक 22 जुलाई 2024
क्र. 4237- स.अ. ( का. )- 2024.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 179-स.अ. ( का ) -2024 जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 एवं आदेश क्रमांक 1983- स.अ.( का ) -2024, जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , दीपक कुमार सक्सेना, भा.प्र.से. , कलेक्टर, जिला जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2024 में जिला जबलपुर के लिए निम्नलिखित तिथि को पूरे दिवस के लिए तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
क्र.
त्यौहार का नाम
दिन
रिमार्क
स्थानीय अवकश
की तारीख
(1)
(2)
(3)
(5) 1
17 सितम्बर 2024
(4) मंगलवार
संपूर्ण जिला विश्वकर्मा जयंती/अनंत चतुर्दशी
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उप- कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.
जबलपुर, दिनांक 6 अगस्त 2024
क्र. 4703 - एस. डब्ल्यू.- 2024. पुलिस मुख्यालय , भोपाल के आदेश क्रमांक- पुमु-अमनि- पीटीआरआई- सेल-698-16 , दिनांक 4 मार्च 2016 के द्वारा पुलिस इकाई में यातायात प्रबंधन योजना, मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत संचालित यातायात थाना के अतिरिक्त 02 नवीन यातायात थाने स्वीकृत किए गए, जिनमें संचालित यातायात थाना का बल विभाजित कर नवीन थानों में दिए जाने हेतु निर्देश दिए गए. जिसके पालन में बल विभाजित कर तीनों यातायात थाने संचालित किए जा रहे हैं साथ ही उक्त तीनों यातायात थानों की सीमाओं का निर्धारण आदेश क्रमांक पुअ-जबल- अपुअ-याता-34-2019 , दिनांक 7 जनवरी 2019 के द्वारा किया गया है . अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 2 ( 1 ) के खण्ड- प में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी , जबलपुर, निम्नानुसार सूची में दर्शाए यातायात थानों की सीमा क्षेत्र का निर्धारण करता हूँ :-
सूची
क्र.
यातायात थाने का नाम
थाना संख्या (1)
(2)
सीमा क्षेत्र (3)
(4) 1.
11 थाना यातायात ( मध्य) मालवीय चौक, जबलपुर.
थाना लार्डगंज, थाना कोतवाली , थाना मदनमहल, थाना ओमती, थाना गोहलपुर, थाना विजयनगर, थाना माढोताल, थाना मझौली, थाना पाटन, थाना मझगवां, थाना कटंगी ( उक्त समस्त थानों का क्षेत्र ) .
2.
12 थाना यातायात ( उत्तर) घमापुर, जबलपुर .
थाना घमापुर, थाना सिविल लाईन, थाना रांझी , थाना खमरिया, थाना आधारताल , थाना हनुमानताल, थाना बेलबाग , थाना पनागर, थाना कुण्डम , थाना सिहोरा , थाना खितौला, थाना गोसलपुर ( उक्त समस्त थानों का क्षेत्र) .
3.
13 थाना यातायात ( दक्षिण ) गढा, जबलपुर.
थाना गढा, थाना गोरखपुर, थाना ग्वारीघाट, थाना तिलवारा , थाना संजीवनीनगर, थाना केण्ट, थाना गोराबाजार, थाना बरेला, थाना बरगी , थाना भेडाघाट, थाना चरगवां , थाना शहपुरा, थाना बेलखेडा ( उक्त समस्त थानों का क्षेत्र) .
दीपक सक्सेना, जिला दण्डाधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 6 अगस्त 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1780-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची केखाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
(2)
(3) अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(1)
कार्यपालन यंत्री,
6.3713
अमिलिया सतना
बिरसिंहपुर
(2)
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद,
जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की अमिलिया माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1782- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन धारा 12के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(1)
(3)
(6) (5)
(4)
1.5000
सतना
रेहुटा
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 . नागौद, जिला सतना (म.प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की मसनहा माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3964
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1785- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची केखाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3)
(2)
(1)
नैना सतना
कोठी
(6) (4)
(5)
9.5225 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की बैरगला माइनर एवं नैना सबमाइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2)
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1786-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची केखाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(3)
(2)
(1)
सतना
इटमा
रघुराजनगर
(6) (5)
(4)
कार्यपालन यंत्री,
8.0425
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत बांधी माइनर एवं बांधी सबमाइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2) 3965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1787 -भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(2)
(3) (1)
(5)
2.8450
रेवरा सतना
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र .) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर एवं रेवरा सबमाइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2)
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25-पत्र क्र. 1788- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में .) लगभग
(2)
(3) (1)
(6) (5)
(4)
2.1100
बम्हौरी सतना
रघुराजनगर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत जैतवारा वितरिका की मझगवां सुर्की माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2) 3966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1789-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(3)
(2)
सतना
मझगवां सुर्की
रघुराजनगर
(6) (5)
(4)
1.5163 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत जैतवारा वितरिका की मझगवां सुर्की माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2)
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.1790- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
(3) अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(4)
(2)
(1)
सतना
मेदनीपुर
रघुराजनगर
4.4538 कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र . ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की मेदनीपुर माइनर एवं तुर्री वितरिका की मटीमा माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2) 3967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1792-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
कोरिगवां सतना
रघुराजनगर
(4)
(5)
(6)
4.5876 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक-1 , नागौद,
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
जिला सतना (म.प्र.).
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2)
भू- अर्जन- प्र.क्र.- अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1793- भू-अर्जन- 24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
बराकला सतना
रघुराजनगर
(6) (4)
(5)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना 2.4038
क्रमांक-1 , नागौद,
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग जिला सतना (म.प्र .) .
अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की बराकला माइनर एवं बर्रेह माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2) 3968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[भाग 1
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1795-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम जिला
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(4)
(3)
(2)
(1)
गौरा सतना
रघुराजनगर
(5)
(6)
4.0838 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद , जिला सतना (म.प्र .) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा वितरिका की मेदनीपुर माइनर एवं तुर्री वितरिका की गौरा माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(2)
भू- अर्जन- प्र.क्र.- अ- 82-24-25- पत्र क्र. 1796- भू-अर्जन-24 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
धारा 12 के लिए
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(3)
(2)
सतना
चिरहुली 142
रघुराजनगर
(6) (4)
(5)
0.0938 कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र.) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की ठगरा माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.1797- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
सतना
हटिया
रघुराजनगर
(2)
(6) (4)
(5)
12.9200 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा उपवितरिका हटिया माइनर 1 एवं 2 के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1798-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(3) (1)
(2)
सतना
धनखेर खुर्द
रघुराजनगर
(2)
(6) (4)
(5)
3.8200 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल वितरिका की धनखेर खुर्द माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3970
[भाग 1
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1799-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकबा
तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
कोठी
सतना
रायपुर
(6) (4)
(5)
5.7788 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका की रायपुर माइनर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 1800-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(3) (1)
(2)
सतना
रामपुर चौरासी
रघुराजनगर
(2)
(6) (5)
(4)
6.8025 कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की तुरीं वितरिका मेदनीपुर माइनर एवं चनपुरवा माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र.- अ-82-24-25- पत्र क्र. 1801- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
(2)
(3) अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(4)
(1)
5.7238
सतना
शाहा
रघुराजनगर
(2)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत सोहावल उपशाखा नहर की तुर्री वितरिका एवं शाहा माइनर के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1791-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(2)
(3) (1)
पगारकला सतना
बिरसिंहपुर
(2)
(6) (4)
(5)
8000 कार्यपालन यंत्री,
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र. ).
भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3972
[भाग 1
भू-अर्जन-प्र.क्र .-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1781- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(3)
(2)
(1 )
कोटर
उमरी सतना
(2)
(6) (4)
(5)
2.8000
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्काबांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र .).
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
सतना , दिनांक 7 अगस्त 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1802-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(2)
(3) (1)
नागौद
सतना
हरदुआ मझोल
(2)
(6) (4)
(5)
0.060
ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना, जिला सतना (म.प्र .) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1805-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
सतना
कुम्हरौला
बिरसिंहपुर
(2)
(6) (4)
(5)
बाणसागर परियोजना 1.3000 कार्यपालन यंत्री,
यूनिट-2 , मझगवां शाखा
नहर निर्माण हेतु.
बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद , जिला शहडोल (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र.- अ-82-23-24- पत्र क्र. 1806- भू-अर्जन- 24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , के द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन लगभग क्षेत्रफल
तहसील
जिला
(3) (1)
(2)
बम्हौरी सतना
बिरसिंहपुर
(2)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में.)
(6) (4)
(5)
कार्यपालन यंत्री
4.3500
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र .) .
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3974
[भाग 1
भू-अर्जन- प्र.क्र .-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1807 - भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
बगहा सतना
रघुराजनगर
(2)
(6) (5)
(4)
0.049
ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता (निर्माण-2 ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (म.प्र. )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मैहर, दिनांक 11 जुलाई 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 91- भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
ग्राम जिला
तहसील
अनुसूची
धारा 12 के लिए
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(1)
(3)
मैहर
अमरपाटन मौहरिया मथुरियान
(2)
(4)
(5)
(6)
1.4418 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र .) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर एवं मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 92- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(2)
(3) (1)
मैहर
अमरपाटन
सरवकां
(2)
(5)
(6) (4)
2.665
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत पड़रिया वितरिका के नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर , जिला मैहर (म.प्र. ) .
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मैहर , दिनांक 6 अगस्त 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र. 100- भू- अर्जन- 24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(2)
(3) (1)
मैहर
अमरपाटन मौहरिया हनुमान
(2)
(6) (4)
(5)
0.4600 कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ- 82-23-24 - पत्र क्र. 101- भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम जिला
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(3) (1)
(2)
मौहरिया देवार्थ (5)
0.3050
मैहर
अमरपाटन
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया हनुमान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 102- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(2)
(1)
(3)
मौहरिया जगन्नाथ
(6) (5)
0.5413
अमरपाटन
मैहर
(2)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर , जिला मैहर (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ- 82-23-24 - पत्र क्र. 103-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में .) लगभग
(2)
(3) (1)
मैहर
अमरपाटन मौहरिया केसई
(6) (4)
(5)
3.600 कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर , जिला मैहर (म.प्र .) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया केसई माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.104-भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(3) (1)
(2)
अमरपाटन
परसवाही मैहर
(2)
(6) (4)
(5)
1.753 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ).
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) , मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3978
[भाग 1
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 105-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(1)
(3)
अमरपाटन मौहरिया लालन मैहर
(2)
(6)
4.2119 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 106- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(3)
(2)
अमरपाटन मौहरिया रामगोपाल मैहर
(4)
(5)
(6)
1.2650 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत काशा वितरिका की मौहरिया मथुरियान माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 12 जून 2024
पत्र क्र. 8 -अ- 82 - भू-अर्जन - 2023-24- तेन्दूखेड़ा- दमोह- 1355.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है .
जिला
भूमि का वर्णन तहसील ग्राम का नाम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(2)
(3)
कौरता (4)
(6) (5)
3.250
जबेरा
दमोह
(2)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह
पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 07- अ- 82-भू- अर्जन- 2023-24- तेन्दूखेड़ा दमोह-1352 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील ग्राम का नाम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(2)
(1)
(3) (5)
(6) (4)
6.725
पारना
जबेरा
दमोह
(2)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह
पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
3980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[भाग 1
पत्र क्र. 09- अ- 82- भू-अर्जन- 2023-24-तेन्दूखेड़ा दमोह-1354.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील ग्राम का नाम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(3) (1)
(2)
दमोह
जबेरा
डेलनखेड़ा
(2)
(4)
(5)
(6)
1.572 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह
पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 06- अ- 82- भू-अर्जन- 2023-24-तेन्दूखेड़ा दमोह -1356. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील ग्राम का नाम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(2)
(1)
(3)
दमोह
जबेरा पिपरिया सिंगौरगढ़
(2)
(4)
(5)
(6)
1.741 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह
पारना जलाशय से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
3981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 10 - अ- 82 - भू- अर्जन- 2023-24-तेन्दूखेड़ा दमोह -1895 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम का नाम अनुसूची
धारा 11 की उपधारा (1 ) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(2)
(3)
जबेरा
दमोह
वंशीपुर
(2)
(4)
(5)
(6)
3.881 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह
पारना जलाशस से निकलने वाली नहर के निर्माण बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
दमोह, दिनांक 1 अगस्त 2024
पत्र क्र. 03- अ - 82 - भू-अर्जन - 2024-25- तेन्दूखेड़ा- 2619.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1 में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत है.
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम का नाम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण लगभग क्षेत्रफल
(3) (1)
(2)
खर्राघाट दमोह
तेन्दूखेड़ा
(2)
धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(हे. में.)
(6) (4)
(5)
0.185
खर्राघाट रेस्ट हाउस में कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह
प्रभावित भूमि का भू-अर्जन बाबत्.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह, संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र.4715-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गयी शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ-22 (ए) 101 - एमपीएस- 31-1361 , भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 (2 ) के अंतर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
अर्जित की जाने
अर्जित की जाने
नगर/ग्राम
वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
छिन्दवाड़ा
चौरई ग्राम-सीताझिर
प.ह.नं.-08
ब.नं.-292,
रा.नि.मं. -कपुर्दा
रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-चौरई , जिला छिन्दवाडा,
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के माण्डवा होज इरिगेशन सिस्टम के पंप हाउस निर्माण हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http:// www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
3983
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा में न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक -2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मऊगंज , दिनांक 12 जुलाई 2024
क्र. 01 - भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
मऊगंज
मऊगंज
ढनगन
0.609 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग
सेतु निर्माण संभाग , रीवा (म.प्र. ) .
मऊगंज जिले के देवतालाब तमरी से ढनगन हटवा सोरैहान मार्ग में ओड्डा नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है, 3984
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[भाग 1
क्र. 03-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है . और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(2)
(3 )
मऊगंज
मऊगंज
भट्ठा टोला
(2)
(4)
(5)
(6)
0.226 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा (म.प्र .).
मऊगंज जिले के देवतालाब तमरी से ढनगन हटवा सोरैहान मार्ग में ओड्डा नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्ररूप- क
(नियम 4 देखिए)
सागर , दिनांक 02 जुलाई 2023 क्रमांक-00123-82-23-24-भू-अर्जन- 2024-5146
मौजा नरवाना पट.ह.न.-86 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
(1)
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सागर संभाग सागर
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्र. - 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर
(3)
2- राजस्व निरीक्षक , परसोरिया
3-
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
सरपंच ग्राम पंचायत, गुड़ा वि.ख. सागर
4- सचिव ग्राम पंचायत गुड़ा वि.ख. सागर
(4) भूमि का विवरण
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
नरवानी
(ग) ग्राम/नगर
1.160 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
1.160 हे.
(ड)
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
गुड़ा निधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/2-3 में समपार क्र.- 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण
1.160 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्याग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8)
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3986
भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक-0001 -अ 82-2023-2- रावा-6689
बैतूल, दिनांक 29 जुलाई 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
4
3
1
2
0.635
रावा
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
6
पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड का निर्माण
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
ख.नं.
भूमिस्वामी कृषक का नाम / पिता का नाम
2 1
1
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित होने वाला रकबा (हे .में)
3
4
5
0.890
0.071
643/2
0.090
643/6 0.470
गुलाबराव , बकाराव व. दादू, कला , कमरजा पिता दादू, चिन्धी बेवा दादू सा . गौला
2 गुलाबराव, देवराव व . लाहनू सा. गौला
3 सुनीता पत्नी संतोष सा. देह
4
0.405
0.104
636/3
0.071
643/3 1.291
0.051
0.809
635/2
0.090
1.214
635/3
गोपिका बेवा भीलू, श्यामराव , रामू, राजू, अजाबराव व. भीलू सा. देह
5
0.010
0.101
593
0.025
0.045
594
पारबती, नासिका, जमना , शोभा पिता मिडू, कमला , अम्बू पिता जागो, चन्द्रभागा बेवा मिट्टू सा. देह
6 रामू व. भीलू कुन्बी सा. देह
योग : -
0.123
0.809
635/4
0.635
6.034
9
(2) चूँकि पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना के डाउन स्ट्रीम में ताप्ती नदी पर निर्मित पुल से ग्राम गौला की ओर ग्राम रावा के गोहे तक एप्रोच रोड के निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
3987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्रमांक-09- अ-82-2022-23- गौला-6741
बैतूल, दिनांक 30 जुलाई 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1
3
2
4
0.210
गौला
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
6
पारसडोह अध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे.में)
4
5
3
292 0.607
0.100
बाबूराव, वासुदेव व. आनंदराव, शान्ता बेवा आनंदराव कुन्बी सा. देह
2 बाबूराव व. उमराव कुन्बी सा. देह
3
387/1 0.303
0.080
468/2 0.171
0.020
शंकर व. नारायण , बुन्दरू, बंदरो पुत्री नारायण कुन्बी सा. देह
4
0.010
2.206
581/8
संतोषराव , बाबाराव , देवीदास , प्रकाश , भाउराव व. दौलतराव, अनीता पुत्री दौलतराव , कंचना, लता पुत्री मानिकराव, अलकेश , निलेश, व. नामदेव, दुर्गादास, धमेन्द्र व. मानिकराव, लक्ष्मी बेवा मानिकराव कुन्बी सा. देह
योग
0.210
4.147
6
(2) चूँकि पारसडोह मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार [भाग 1 3988
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्रारूप v
(नियम 10 देखे)
नरसिंहपुर, दिनांक 05 अगस्त 2024 क्रमांक- 894-अ.वि.अ.-भू-अर्जन- 2024-
रा.मा.क्र. 00.15./अ-82/2024-25 ग्राम- रोहणी प.ह.नं.- 03 नं.ब.-517 तहसील - नरसिंहपुर
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-रोहणी प.ह.नं.- 03 नं.ब.-517 तहसील - नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 7.921 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 7.921 हेक्टेयर है ग्राम रोहणी तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम- रोहणी, तहसील- नरसिंहपुर , प.ह.नं.-03
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकवा हे.
2
1
3
4
5
1
0.073
15/3
भूमिस्वामी
प्रीतम वारेलाल पिता अमरसिंह मलाह सा. घाटपिपिरया
0.373
17/3
0.096
17/5
भूमिस्वामी
2 रामकली पत्नि आशाराम कुमेर भारत सुदामा महेश करन शिवकुमार सिया लक्ष्मी अनीता छोटीवाई पिता आशाराम नीमा पत्नि ताराचंद्र राजेश संगीता पिता ताराचंद
0.122
17/4
3 सुक्के आ. बाबूलाल मलाह सा.देह
भूमिस्वामी
4
0.154
15/2
भूमिस्वामी
17/2
टीकाराम प्रहलाद भीकम शकुन मुन्नी विमला माया पिता गनेश कलाबाई पत्नि धनपाल गुलशन मनोज वसंती सुनीता पिता धनपाल मलाह
0.445
17/1
भूमिस्वामी
5 मुन्नीबाई आ. कोदूलाल मलाह सा. घाटपिपरिया
0.010
18/1
6 प्रेमलाल वल्द कलू ढीमर सुपला
भूमिस्वामी
18/2
7 टीकाराम पुत्र कलू ढीमर सा. देह
भूमिस्वामी
8
18/3
मुन्नालाल वल्द कलू ढीमर ग्राम भैंसाराखी भूमिस्वामी
9
भूमिस्वामी 18/4
देवकाबाई पत्नि सुराज सन्तोष वल्द सुराज ढीमर सा. अंडिया
19/2
0.012
भूमिस्वामी
10 तुलसाबाई प्रदीप कमलेश पिता मुन्नीलाल यशोदा बाई लोधी वेवा मुन्नीलाल लोधी सा.देह
20
0.020
भूमिस्वामी
11 डब्बू पूरन पिता थम्मन नन्हीबाई पत्नि स्व. थम्मन गौड़ सा. घुघरी 3989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा हे.
1
2
3
4
5
0.004
12
21/1
भूमिस्वामी
लोटनसिंह रामप्रसाद कैसाबाई सावित्रीबाई गिरजाबाई नन्हीबाई पिता निजामसिंह लोधी सा. गुडवारा
0.025
भूमिस्वामी 21/2
13 टावलसिंह पुत्र पदमसिंह लोधी गुडवारा
14 श्रीराम आ. रतनसिंह लोधी सा. देह
0.016
21/4
भूमिस्वामी
0.016
21/6
15 पुहुपसिंह वल्द रतनसिंह लोधी सा.देह
0.073
21/7
भूमिस्वामी
0.036
21/5
भूमिस्वामी
16 तुलसाबाई प्रदीप कमलेश प्रीति पिता मुन्नीलाल दशोदाबाई वेवा मुन्नीलाल लोधी सा. गुड़वारा
0.186
22/1
17
भूमिस्वामी
सोवरन सिंह वल्द मातवर सिंह लोधी सा. देह
0.183
34/3
0.020
18
भूमिस्वामी
शिवराज सिंह हनुमतसिंह पिता गनपत सिंह लोधी सा. घुघरी
0.004
22/5
19
भूमिस्वामी
शंकरलाल गनेश सिंह कमल सिंह पिता कन्हैयालाल लोधी
0.020
22/6
20
भूमिस्वामी
गेंदालाल अर्जुन केदार सिंह पिता पदमसिंह लोधी गुडवारा
0.025
21 कलू पुत्र छिद्दे मलाह सा.देह
31/1
भूमिस्वामी
0.032
22
31/2
भूमिस्वामी
0.061
34/2/1
दशोदाबाई पत्नि केहरसिंह सन्तोष अच्छेलाल कमलाबाई कल्लूबाई ममता बाई पिता केहरसिंह मलाह सा.देह
0.105
34/2/2
23
भूमिस्वामी
हक्कीबाई पत्नि खूबसिंह सुखराम नन्हेलाल बत्तीबाई कल्लू ममताबाई पार्वतीबाई केशरबाई पुत्र पिता खूबसिंह सा. देह
35
0.130
24
भूमिस्वामी
श्रीमति द्रोपतीबाई जोजे छोटेलाल मलाह गुडवारा
0.202
63/4
0.044
64/2
64/3
64/4
0.328
25
भूमिस्वामी 62/1
मुन्नालाल आ. खुमानसिंह ढीमर सा. गुडवारा
0.004
62/2
26
भूमिस्वामी
सुरेशाबाई धर्मपत्नि स्व. शोभाराम मनीराम पिता शोभाराम तिज्जो बाई वेवा हरिराम ढीमर सा. देह
0.050
63/1/1
27
भूमिस्वामी
रेवतीबाई पत्नि प्रेम मुकेश मेरसिंह बाबूलाल छोटीबाई गुड्डाबाई पिता प्रेम नोरिया
28 तुलसीराम पिता भगुन्त नोरिया
0.050
63/1/2
भूमिस्वामी
29 मुन्नालाल पिता भगुन्त नोरिया
0.100
भूमिस्वामी 63/1/3
0.148
30 विनोद उर्फ वसंत पिता हक्कू नोरिया
63/1/4
भूमिस्वामी 3990
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स्वामित्व खसरा अर्जित
क्र.
का प्रकार नंबर रकवा हे.
1
2 3
4 5
31
लाखन सिंह शंकर सिब्बू तुलसीराम मुन्ना भूमिस्वामी 63/2 0.330
फूलाबाई पिता भगुन्त रेवतीबाई पत्नि प्रेम
मुकेश मेरसींग बाबूलाल छोटीबाई गुडडा
पिता प्रेमशांति बाई पत्नि हक्कू लक्ष्मन
विनोद जीजीबाई पिता हक्क ढीमर
32 लाखन शंकर सिब्बू तुलसीराम मुन्ना पिता भूमिस्वामी 63/3 0.310
भगुन्त ढीमर लक्ष्मन पुत्र हक्कू विनोद
कुमार पुत्र हक्कू जीजीबाई पुत्री हक्कू
शांतिबाई पत्नि हक्कू ढीमर सा. देह
33 रामजी भरत पिता शंकर ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 64/5
0.010
65/1 0.235
34 शंकर वल्द भगुन्त सिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 64/6 0.389
65/2
35 देवीसिंह पुत्र भगुन्त सिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 64/7 0.077
65/3
36 श्रीमति शारदाबाई पत्नि घनश्याम मेहरा
भूमिस्वामी 57 0.024
37 धर्मराज आ. हरीराम भूरीबाई सम्पत बाई भूमिस्वामी 56
0.090
पत्नि हरीराम गौड सा. देह 66
0.664
38 वक्तारसिंह वल्द हीरालाल गौड़ सा. देह
भूमिस्वामी 55/1 0.041
39 कलाबाई पत्नि प्रताप सरोदीबाई जीजीबाई भूमिस्वामी 67/1 0.115
संध्याबाई गोमती पार्वती पिता प्रताप सा. 68/1
गुडवारा
40 मुन्नालाल आ.स्व. कंधई मलाह गडवारा भूमिस्वामी 67/2
0.115
68/2
41 सरोजनीबाई उर्फ सद्दो वेवा रामस्वरूप भूमिस्वामी 67/3 0.115
कमलेश धरमवती बाई पिता रामस्वरूप 68/3
गुडवारा
42 जुगराज पुत्र कंधई मलाह सा. गुडवारा भूमिस्वामी 67/4 0.180
68/4
43 लालमति वेवा काशीराम यशवन्त पिता भूमिस्वामी 67/5 0.115
काशीराम मलाह गुडवारा 68/5
44 मां नर्मदा सरंक्षण न्यास अध्यक्ष दिग्विजय भूमिस्वामी 69/1 0.603
सिंह पिता बलभद्रसिंह कार्यकारी अध्यक्ष 69/2 0.202
श्रीमति अमृताराय पति दिग्विजय सिंह पता 69/3 0.369
मालवीय नगर भोपाल 70 0.048
45 ओंकार गोविन्द नन्हेलाल छोटेलाल पिता भूमिस्वामी 93 0.263
खूबसिंह मुन्नीबाई जोजे कोमल लाखन 95 0.081
टावल रोषाबाई दुर्गाबाई मुन्नीबाई सुशीला
पिता तखई ढीमर सा. देह
3991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
46
खसरा नंबर
अर्जित रकवा हे.
स्वामित्व का प्रकार
3
4
5
0.010
भूमिस्वामी
अन्नीलाल सेवाराम पुत्र भरोसी ढीमर सा. देह
बड्डू वल्द पुरूऊ अहीर सा. देह 47
48
92 94
0.041
0.194
160/1
0.052
भूमिस्वामी 158/2 159/2
0.066
भूमिस्वामी
रामचरन बबलू मंतीबाई पुत्री नर्मदा प्रसाद मलाह सा. देह
49
149/1/2 151/1/2
0.015
श्यामलाल आ. जीवन लाल यादव जबलपुर
कुल योग भूमिस्वामी 149/2 151/2
7.921
1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 43 के हितग्राही का नाम न्याया. न.त.प्र.क्र. 0624/अ-6/ 2023/24/ आ.दि. 08.02.2024 के अनुसार संशोधित किया गया है ।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा .) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3992
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 05 अगस्त 2024
क्रमांक-656-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
-
सीधी
(क) जिला
:- गोपद बनास
(ख) तहसील
-
कोठार
ग्राम
(ग)
कोठार
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :-
-
रकबा 3.6350 हे०
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
विवरण
का रकवा हे ०
क्र०
में
4
2
3
1
0.0460
1
388/1
अखिलेश कुमार पुत्र अंजनी कुमार ब्रा.
सीताशरण पिता हिन्छमणि राम ब्रा.
0.1340
389/3
2
3
0.0400
389/4
कुन्ती देवी बेबा दद्दी राम ब्राम्हण
4 397/1 0.2000 अखिलेश कुमार पुत्र अंजनी कुमार ब्रा.
5 397/2 0.2680 रामकृष्ण पिता हरिराम ब्रा.
6 402 0.0170 मु कौशिल्या बेबा शिवानन्द, शषिभूषण, रामभूषण पिता शिवानन्द राम 1/2 , रामायण प्रसाद
पिता शंकर प्रसाद, मुस . गुजरतुआ बेवा शंकर प्रसाद 1/2 ब्रा.
त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण तिवारी
0.0130
7
403/2
राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
0.0310
8
404/1/1/1
0.0040
9
404/1/2
रितिक कुमार पिता बृजेन्द्र कुमार तिवारी
0.0040
10
प्रभात कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
404/1/3
0.0040
11
404/1/4
राजीव कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
0.0040
12
सतीश कुमार पिता गंगा प्रसाद तिवारी
404/1/5
0.0040
13
404/1/6
प्रभात कुमार पिता गंगा प्रसाद तिवारी
रामकली सिंह पत्नी लक्षिमन सिंह गोंड
14 404/2 0.0040
15 405/1/1 0.0700 मु. कौशिल्या बेबा शिवानन्दन, शषिभूषण , रामभूषण पिता शिवानन्द राम 1/2 , रामायण
प्रसाद पिता शंकर प्रसाद, मुस . गुजरतुआ बेबा शंकर प्रसाद 1/2 ग्रा.
16 405/2 0.0700 पारसनाथ पिता रंगनाथ राम ब्रा.
17 405/3 0.0600 राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
18 433/1/1 0.0150 राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
19 433/1/2 0.0120
अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल तिवारी
श्रीमती पिक्की पत्नी दिनकर प्रसाद तिवारी
0.0040
20
433/2/2
0.0040
21
राजेश कुमार पिता रामबिहारी तिवारी
433/2/3
0.0040
22
433/2/4
संतोष कुमार पिता केमला प्रसाद
0.0040
23
433/2/5
वंशमणि पिता रघुबीर प्रसाद
0.0040
24
433/2/6
रविकुमार पिता रामजी तिवारी ना.बा. संरक्षिका माता संगीता तिवारी 3993 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कमलेश पिता रामजी तिवारी
25
433/2/7
26
0.0040
0.0040
सुरेश कुमार पिता रामबिहारी तिवारी
433/2/8
27 524 0.1280 पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
28 525 0.1150 पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
29 526 0.0030 पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
30 530/1 0.0300 द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस . चितमनिया बेबा सत्यनारायण
चन्द्रिका रामकुमार पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण, सोनवती बेबा
राजकरन, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला वेबा मनोज कुमार,
अन्नपूर्णा , सुफलता, पद्माकर , पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार ना. बा.सं. माता
31 530/2/1/5 0.0200 सुचित कुमार पिता आत्माराम तिवारी
32 0.0300
सुखेन्द्र प्रसाद पिता द्वारिका प्रसाद
530/2/1/1/1
0.0300 श्रीमती प्रियंका पत्नी सुखेन्द्र प्रसाद तिवारी
33
530/2/2
अनीता पत्नी द्वारिका प्रसाद तिवारी
34
530/2/3
35 530/2/1/6 0.0300
0.0100
संदीप कुमार पिता रघुबीर प्रसाद
36
530/2/1/2 0.0200
विपिन कुमार पिता केदार प्रसाद मिश्रा
530/2/4 37
0.0300
श्रीमती शालिनी सिंह पत्नी ध्रुवराज सिंह
38
0.0200
श्रीमती सविता पत्नी विपिन कुमार मिश्रा
530/2/1/3
39 530/2/1/4 0.0200
रामकुमार पिता विजयशंकर मिश्रा
533 40
41
537/2
42
610/2 0.0370
द्वारिका प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण चन्द्रिका रामकुमार पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण , सोनवती बेबा राजकरण , त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण , मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा , सुफलता, पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार ना.बा.सं. माता
0.0430 प्रवीण कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद ब्रा.
0.0100 संजय कुमार अनिल कुमार पिता धर्मपाल ब्रा.
0.0900 अनिल कुमार पिता धर्मपाल तिवारी
43 610/3
44 610/4 0.0710 पारसनाथराम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
45 614 0.0050 द्वारिका प्रसाद राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण चन्द्रिका रामकुमार
पिता सत्यनारायण रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण, सोनवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता
राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा , सुफलता, पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज
कुमार ना.बा.सं. माता
46 615/2/1 0.0100
सुनीता सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
47
0.0040 दुवराज सिंह पिता पुष्पराज सिंह
615/2/2
0.0040 जीवेन्द्र सिंह पिता बाबूलाल सिंह
48
615/2/3
49
615/2/4 0.0040
नीतेश कुमार पिता सुरेन्द्र सिंह
0.0040 भोला सिंह पिता दद्दी सिंह
50
615/3/2
51
615/3/3 0.0050
खुशीराम पिता सियाराम
52
0.0050
प्रेमप्रकाश पिता रघुवीर प्रसाद
615/3/4
0.0100 श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी संजय सिंह
53 615/3/5 54 615/4/1 0.0300 उपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह 3/4, दिनेश प्रताप सिंह पिता फुलवन्त सिंह 1/4 55 615/4/2 0.0100
रघुवीर प्रसाद पिता सुखई प्रसाद
56
0.0100 कमलेन्द्र सिंह पिता सुधीर कुमार सिंह
615/4/3
615/4/4 57
0.0100
शिवम कुमार पिता रघुवीर प्रसाद
दिवाकर सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
58
615/5
59
0.0100
0.0100 पुष्पेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह
615/6/1
60
0.0040
राखी सिंह पुत्री राजबली सिंह परिहार
615/6/2
0.0040 संदीप कुमार सिंह पिता वीरेन्द्र बहादुर सिंह
61
615/6/3
0.0040 श्रीमती रंजना देवी पत्नी भूपेन्द्र सिंह बघेल
62
615/6/4
पुष्पराज सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह बघेल
63
615/7
64
0.0100
0.0040 भारत सिंह पिता कृष्ण बहादुर सिंह
615/8
दिलराज सिंह पिता बब्बूलाल सिंह चौहान
65
615/9 0.0040 3994
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
66
0.0040 रविराज सिंह पिता बाबूलाल सिंह चौहान
615/10
67
615/11 0.0100
श्यामवती पत्नी रघुवीर प्रसाद
68
श्रीमती वैभव पत्नी अशोक गोस्वामी
615/12
69
615/13 0.0040
0.0040 प्रशान्त सिनोदिया पिता एस.आर. सिनोदिया
70
615/14
71
396/1/1/3 0.0220
भूपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह19/23 , श्रीमती रीना सिंह पिता नीरज सिंह 2/69, प्रकाश सिंह पिता नारेन्द्र सिंह 2/23 , रिद्धिमा सिंह पुत्री नीरज सिंह 2/69 , आयुषी सिंह पत्नी नीरज सिंह 2/69 ,
0.0040
श्रीमती रामकली पति विष्णु बहादुर
72
396/1/2 0.0050 राकेश कुमार सिंह पिता राजेन्द्र प्रताप सिंह
73
396/1/4 0.0050
प्रिंस कुमार पिता कन्हैयालाल सिंह
दीपक सिंह पिता कन्हैयालाल सिंह
74 396/1/3 0.0050 75 396/1/5 0.0050
छविनाथ पिता रामगुलाब
गोविन्द पिता माधव प्रसाद
76
396/1/6
77
396/1/1/6 0.0040
0.0040
रिंकू पिता सियाराम
78
396/1/1/7 0.0040
चन्द्रकेश पिता हृदयलाल
79 396/1/1/8 0.0040
श्रीमती रेनू पति संदीप कुमार
80
396/1/1/9 0.0040
कृष्ण कुमार पिता राधे श्याम
81
0.0040 सतेन्द्र पिता बद्री प्रसाद
396/1/1/10
82
396/1/14 0.0040
आशुतोष पिता अखिलेश मिश्रा
निरजा पत्नी दामाशंकर मिश्रा
83
396/1/15 0.0040
जयप्रकाश पिता आदित्य प्रसाद तिवारी
84
396/1/16
85
396/3 0.0040
0.0040
साधना देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
86
396/4 0.0040
संगीता देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
87
396/5 0.0040
सरिता देवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
88
396/6 0.0040
कम्मूदेवी पुत्री रामकृष्ण तिवारी
89
396/7 0.0140
दामोदर प्रसाद पिता रामकृष्ण तिवारी
396/8 90
0.0120
सुनीता पत्नी दामोदर प्रसाद
नारायण प्रसाद पिता तेजप्रताप
91 396/1/8 0.0040 92 396/1/29 0.0040
निशिकान्त पिता आशुतोष तिवारी
93
396/1/34 0.0040
शशीकान्त पिता आशुतोष तिवारी
94
396/1/32 0.0040
माला मिश्रा पिता बृजेन्द्र मिश्रा
95
0.0040 शीतल पिता राकेश चतुर्वेदी
396/1/43
96
396/1/41 0.0040
सुस्मिता पति नारायण प्रसाद तिवारी
0.0040 सौरभ पिता रामायण प्रसाद तिवारी
97
396/1/18
प्रीतम पिता मोतीलाल तिवारी
98 396/1/11 0.0040 99 396/1/30 0.0040
प्रशान्त सिंह पिता रवीन्द्र बहादुर सिंह
100
396/1/40 0.0040
प्रिया सिंह पिता लल्लू सिंह
प्रीती सिंह पति विक्रम सिंह
101 396/1/42 0.0040
0.0040 विकास पिता रामप्रसाद सेन
102 396/1/46
103
396/1/22 0.0040
मुस. अन्जू बेबा अशोक कुमार केवट
104 396/1/20 0.0040
अजय कुमार पिता श्यामलाल केवट
105 396/1/21 0.0040
शिव कुमार पिता रामजियावन केवट
अर्चना मिश्रा पत्नी राजेश मिश्रा
106 396/1/17 0.0040
107 785/2/2 0.0320 पारसनाथ, राजमणि राम पिता रंगनाथ राम ब्रा.
108 779/1 0.0300 मु० शीला सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह, पुष्पराज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, दिवाकर सिंह, उपेन्द्र
सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह
109 779/2 0.0600 प्रमिला सिंह बेबा फुलेल सिंह 1/2 , राजराखन सिंह पिता फुलेल सिंह 1/2
110 0.0400
जितेन्द्र सिंह पिता रामबहादुर सिंह
779/3
111
0.0500 सुभाष प्रताप सिंह पिता रामबहादुर सिंह
779/4 3995 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
112
779/5 0.0500 आदेश सिंह पिता रामबहादुर सिंह
113
779/6 0.0500 विनय सिंह पिता रामबहादुर सिंह
114
782/1/1
115
782/2 0.0600 प्रमिला सिंह बेबा फुलेल सिंह बघेल 1/2 , राजराखन सिंह पिता फुलेल सिंह 1/2
0.0600 जितेन्द्र सिह पिता रामबहादुर सिंह बघेल
116
782/3 0.0600 सुभाष प्रताप सिंह पिता रामबहादुर सिंह
117
782/4 0.0600 आदेश सिंह पिता रामबहादुर सिंह
118
782/5 0.0500 विनय सिंह पिता रामबहादुर सिंह
119
805/8
120
805/9
807 121
122
808/1
123
808/2
124
808/3
125
808/4/1 0.0400 पारसनाथ पिता रंगनाथ राम 1/2 , राजमणि राम पिता रंगनाथ राम 1/2 जाति ब्रा०
0.0600
0.0200
मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका, रामकुमार, रजमन्ती पिता सत्यनारायण , मुस. सोमवती बेबा राजकरण , त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा, सं. माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा ० भोला राम पिता चन्द्रभान राम जाति ब्रा०
0.0450 अंजनी कुमार , बुद्धसेन, विद्यासागर पिता लक्षिमन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिन्छमणि राम, सीताराम, रोहिणी प्रसाद पिता हिन्छमणि राम मुस. कुन्ती बेबा कृष्णमणि राम
0.0450 मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण , चन्द्रिका, रामकुमार , रजमन्ती पिता सत्यनारायण, मुस सोमवती वेबा राजकरण , त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार , अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा. सं. माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा ०
0.0400 रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम, शिवानन्द राम पिता जगत राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम जाति ब्रा ०
0.0100 अरूणा पत्नी विनोद कुमार तिवारी
126
808/4/2 0.0100 श्रीकान्त पिता सुशील कुमार तिवारी
127
808/5
128
808/6
129
808/7
130
808/8/1
131 808/8/3 0.0800 लोकमणि पिता कालिका राम 1/3 , रमेश कुमार , अरूण कुमार, विनोद कुमार पिता शेषमणि 1/3 , अनिरूद्ध प्रसाद पिता कालिका राम 1/3 जाति ब्रा० ,
0.0500 रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम , शिवानन्द राम पिता जगत राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम जाति ब्रा०
0.0600 अंजनी कुमार, बुद्धसेन , विद्यासागर पिता लक्षिमन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिन्छमणि राम, सीताराम, रोहिणी प्रसाद पिता हिन्छमणि राम मुस. कुन्ती बेबा कृष्णमणि राम
0.0700 मुस. धर्मवती बेबा भोलाराम , अश्वनी राम , श्यामधर , कुसुम, आयषा पिता भोलाराम , रामरखवारे पिता चन्द्रभान राम 0.125, शिवप्रसाद पिता उदयभान, छविनाथ पिता इन्द्रभान राम 0.255, सीतावती, सावित्री पिता सूर्यनारायण 0.0400 विनोद कुमार पिता सुशील कुमार तिवारी
132
808/9
133
808/10
134
809
135
511
136
605 0.1500 पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम 1/2 राजमणि राम पिता रंगनाथ राम 1/2 जाति ब्रा०
0.0900 मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण , चन्द्रिका, रामकुमार, रजमन्ती पिता सत्यनारायण , मुस . सोमवती बेबा राजकरण, त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण, मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता, पद्माकर पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार नावा. सं . माता शकुन्तला द्वारिका प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम जाति ब्रा०
0.0220 मुस. चितमनिया बेबा सत्यनारायण, चन्द्रिका रामकुमार, रजवन्ती पिता सत्यनारायण मुस. सोनवती बेबा राजकरण त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण मुस. शकुन्तला बेबा मनोज कुमार, अन्नपूर्णा सुफलता पद्माकर, पुष्पांजलि पिता मनोज कुमार, नावा.सं. माता शकुन्तला, द्वारिका प्रसाद पिता राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/5 , पारसनाथ , राजमणि पिता रंगनाथ राम 1/5, लक्षिमन राम, राममणि राम पिता जनकधारी राम, मुस. बचाऊ बेबा हिंछमणि राम, सीताराम , रोहिणी प्रसाद पिता हिन्छमणि राम , मुस. कुन्ती देवी बेबा कृष्णमणि राम 1/5 , शेषमणि, लोकमणि, अनिरूद्ध प्रसाद पिता कालिका राम 1/5, रामकृष्ण राम पिता हरिहर राम, शिवानन्द पिता जगत् राम, मुस. गुजरतुआ बेबा शंकर राम, रामायण प्रसाद पिता शंकर राम , 1/5 हिस्सा
पारसनाथ राम पिता रंगनाथ राम ब्रा०
0.0040
0.0050
سلمي
द्वारिका पिता जगदेव राम 1/4 हि. राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/4 हि. , मु. चितबनिया बेबा सत्यनारायण 1/16, रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/16 , चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/16 , रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/16, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/4, सोनवती बेबा राजकरण 1/12 , चन्द्रिका पिता सत्यनारायण 1/16 , त्रिवेणी प्रसाद पिता राजकरण 1/12 , शकुन्तला बेबा मनोज कुमार 1/60 , रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/16, रजमन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/16 , पद्माकर पुत्र मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60, शकुन्तला बेबा मनोज कुमार 1/60, पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60 , अन्नपूर्णा पुत्री मनोज कुमार 1/60 , सोनवती बेबा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3996
राजकरण 1/12 त्रिवेणी पिता राजकरण 1/12 , सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/7. अन्नपूर्णी पुत्री मनोज कुमार 1/60 सुफलता पुत्री मनोज कुमार 1/7 पद्माकर पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60 पुष्पांजली पुत्री मनोज कुमार ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला 1/60 जाति ब्रा०
633
0.0150
137
जय सिंह पिता कृष्णराज सिंह परिहार 1/4 हिंगुआ बेबा छविनाथ 1/72 जवाहरलाल पिता छविनाथ 1/72 उर्मिला बेबा अजय तिवारी 1/216 , अनिल पिता अजय तिवारी 1/216 दीपनारायण पिता अजय तिवारी 1/216, मु. चितौनिया बेबा सत्यनारायण 1/64 पिता सत्यनारायण 1 64, रामकुमार पिता सत्यनारायण 1/64 रजवन्ती पुत्री सत्यनारायण 1/64 सोनवती राजकरण 1/48 त्रिवेणी पिता राजकरण 1/48 शकुंतला वेबा मनोज 1/240 अन्नपूर्णा ना.वा. संरक्षक माता शकुन्तला पिता मनोज कुमार 1/240 सुफलता पुत्री कुमार 1/240 पद्माकर पुत्र मनोज कुमार 1/240 पुत्री मनोज कुमार 1/240, कौशिल्या बेबा शिवानन्द 1/36 , पिता हरिहर राम 1/12 गुजरतुआ बेबा शंकर 1/24 , रामायण पिता शंकर 1/24 शिवप्रसाद पिता उदयनाथ 1/24 रामभूषण पिता शिवानन्द 1/36 , द्वारिका प्रसाद पिता जगदेव राम 1/16, राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदेव राम 1/16 भोला राम पिता चन्द्रनारायण 1/24 रामरखवारे पिता चन्द्रनारायण 1/24, सूर्यनारायण पिता इन्द्रभान 1/24 सुशील कुमार
पिता चन्द्रनारायण 1 24, शषिभूषण पिता शिवानन्द 1/36 अमन कुमार पिता प्रसाद तिवारी
0.0410
138
394
3.6350
निजी पट्टे की भूमि काकुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्रमांक-0003-अ-82-2024-25
सीहोर, दिनांक 08 अगस्त 2024
क्रमांक 0003/ अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा -11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची 1 :-
भूमि
जिला तहसील/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर / वर्ग मीटर
1
2
3
सीहोर श्यामपुर / बरी भूमि 5.604हैं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
4
5
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची 2-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
1
2
1
सर्वे नंबर
रिमार्क कुल रकबा (निजी) हे. में
अर्जित रकबा (तिजी) हैं में
3
4
5
6
2.217
0.848
289/98/1/1
राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2
बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4
सीमाबाई बेवा विश्राम सिंह अनुराग ना बा पुत्र विश्राम सिंह महिमा ना बा पुत्री विश्रामसिंह संरक्षक माता स्वयं जाति देशवाली पता बर्री श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5/2
1.618
0.030
0.509
6/3/1
0.080
1.554
0.040
9/5/1
1.614
0.101
9/3/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
3998
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (निजी) हैं में
6
5
4
3
2
1
0.040
0.682
290/98/2/1
5
सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.120
0.162
6
19/1/2
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.115
1.106
11/2/1
7
भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3 , मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3 , विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.050
0.534
21/1
8
रामस्वरुप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.180
1.307
20/1
0.180
0.668
29/2/1
9
परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.878
0.030
6/4/1
10
0.122
0.020
योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6/2/1
0.587
0.175
11
हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.160
2.849
16/2/1/1
12
राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.135
0:781
9/11
13
राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.045
0.641
17/3/1
14
पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.329
0.549
17/2/1
15
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 3999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
۲۰
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (चिली) हैं में 5
6
3
4
2
1
0.020
0.809
9/8
16
संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.282
1.100
289/4
भारतसिह पिता रामचंद जाति देशवाली पता 17 नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.340
1.145
9/6
18
कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.089
0.277
289/2/5/2
मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली 19 पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.101
1.073
9/9
विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली 20 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.350
1.214
289/98/3
रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली 21 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.085
1.073
9/12
22
पकज पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.788
4.088
3/2
23
सरजनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.050
1.368
9/1/1
श्रीकिशन पिता परसराम जाति देशवाली 24 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.447
0.798
289/98/2/2/1
25
बनबारी मनोज पिता हेमराज जाति देशवाली पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.038
0.502
289/98/2/7
0.142
289/2/5/1 0.277
26
मोहनसिंह पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.177
0.405
289/2/6-98
27
घीसीबाई बेवा अमरसिंह ओमप्रकाश गोपाल पुत्र अमरसिंह प्रेमबाई गायत्रीबाई पुत्री अमर सिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग समान सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.017
0.101
9/10
राकेश पिता अवधनारायण जाति देशवाली 28 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
32.608
5.604
32
कुल योग:-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
4000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
सीहोर, दिनांक 09 अगस्त 2024
क्रमांक 0004 / अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची 1 :-
जिला
भूमि
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
तहसील/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/ वर्ग मीटर
1
2
3
सीहोर
भूमि- 10.355 हैं.
श्यामपुर/ पड्याला
4
5
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची 2:-
रिमार्क
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम स.क.
2
1
राजा शुभम पिता प्रकाश जाति घोसीं पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2 , प्रकाश पुत्र
1 धनसिंह पता पडियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4 , घीसीबाई पिता धनसिंह पता पडियाला श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/4 कुल रकबा हे.में
अर्जित रकबा हे. में
6
4
3
5
0.078
0.050
11/2/1
:
0.707
0.707
28/1/2/1
हेमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति जाट पता 2 पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
रिमार्क
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम स.क.
2
1
हेमसिंह पिता नारायण सिंह जाति धोषी 3 पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
जीतेन्द्रसिंह पिता मॉगीलाल जाति घोसी पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2 , जसवंतसिंह उर्फ नरेंद्र पुत्र मॉगीलाल जाति घोसी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/2
5
कुल रकबा हे.में
अर्जित रकबा हे, में
3
4
5
6
0.200
2.465
14/2/1
0.190
44
2.225
0.300
0.383
92/2/2/4/1
छोटेलाल पुत्र नन्नूलाल जाति कुम्हार पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
6
0.160
0.404
221/2/2/1/1
आशाबाई पति लखन सिंह जाति जाट पत्ता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
0.500
0.500
326/2/7/1
सुन्दरबाई बेवा बृजलाल जाति चमार पता पड्याला 2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
8
लीलाकिशन पुत्र हरचंद जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
9
रामकुंवरबाई बेवा हरी सिंह जाति सुतार पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तातंरणीय
0.600
0.600
326/2/5/1
0.650
0.769
92/2/2/2
0.380
0.809
17/1/2
17/2.18/ 2.21.
22/2ख
ज्ञानसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति जाट 10 पता नि० ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
11
रविकुमार पुत्र हेमसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
गोरिया उर्फ गोपीलाल पिता घीसीलाल जाति चमार पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
प्यारेलाल पुत्र हजारीलाल जाति चमार 13 पता नि० ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
14
नत्था पुत्र गोरेलाल जाति चमार पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
देवकरण पुत्र रुगनाथ सिंह जाति घोषीं 15 पता नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.200
2.140
30/1/1
0.160
1.092
326/2/10
1.092
0.150
326/2/11
0.053
0.053
450/229
1.332
0.130
446/42/2 4002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
16
[ भाग 1
रिमार्क सर्वे नंबर
कुल रकबा हे.में
अर्जित रकबा हे . में
6
4
5
3
:
0.400
0.955
474/42/1
सुरेन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति घोषीं पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.400
1.691
444/16/1
रूगनाथसिंह पुत्र फतेह सिंह जाति दांगी 17 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.450
1.688
444/16/2
जसमतसिंह पिता नारायणसिंह जाति 18 धोषी पता पडयाला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
कृष्णाबाई पत्नी रघुवीरसिंह जाति घोषी पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
धर्मेन्द्र पुत्र कमलसिंह जाति जाट पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.220
2.202
13/1
0.251
0.251
28/3
0.563
0.350
8/3/2 9/1
20/2/1
0.777
0.777
7/2/2 8/1
0.350
0.603
8/3.9/ 1, 20/2/1/1
माखन सिह पिता प्रभुलाल जाति जाट 21 पता पडयाला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अजावसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकुर 22 पता नि० ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
पेपकुंवरबाई बेवा भगवानसिंह जाति ठाकूर पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि.1 / 3 , अरविन्द पिता
23
भगवानसिंह पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3 , अभिषेक पिता भगवानसिंह पता पड़याला 2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3
निर्भयसिंह पुत्र मांगीलाल जाति ठाकूर 24 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25
कृष्णासिंह पुत्र बनेसिंह जाति ठाकुर पता. निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.060
0.748
47/1
0.748
0.320
47/3
0.060
0.748
47/4
3.626
0.450
47/2 4003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
26
भंवरलाल पिता नाथूराम पता पड़याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, कमलसिंह पिता नाथूराम पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4, प्रेमनारायण पिता नाथूराम पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4 आत्माराम पिता नाथूराम पता पड्याला-2 श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय हि. 1/4
27
रामबाबू पुत्र हीरालाल जाति जाट पता निवासी ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बने सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट 28 पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कुल योग :-
सर्वे नंबर
रिमार्क कुल रकबा हे.में
अर्जित रकबा हे. में
6 3
4
5
330
0.607
0.607
0.140
0.534
30/1/5
1.154
0.090
17/1/4
30
31.544
10.355
1. भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4004
प्रकरण क्रमांक 0002 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि एवं परिसंपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि एवं परिसंपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची - 1:-
भूमि/ परिसंपत्ति का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील श्यामपुर
(ग) ग्राम - महुआखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल 5.513 हैं. भूमि तथा 511.64 वर्ग मीटर परिसंपत्ति:
-: अनुसूची 2:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
रिमार्क
कुल रकबा (निजी) हे.
अर्जित रकबा (निजी) हैं.
में
में
2
4
6
1
3
5
1.061 0.700
65/1/1
गयारसीरामबटनलालराजाराम 1 भूरीबाईरेखाबाईपुत्रपुत्रीयागोपालरामकलीबाई बेवा गोपाल जाति चमार पता निवासी ग्राम स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
65/5/1 1.123 1.123
2
कलीबाई पिता हजारी जाति बलाई पता महुआखेड़ी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
3
78/3/1 0.521 0.053
महेंद्र सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
18/1 0.154 0.154
गजराजसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूडी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2
65/4 2.023 2.023
5 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिभाई शुशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राभ भूमि स्वागी सीहोर अहस्तांतरणीय
1.975 0.980
66/2/1 , 67/2/1
अजुध्याबाई बेवा बापूलाल ब्रजराज रामलखन अतर बाई कोपल बाई 6 सुनीता बाई राधाबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
65/3 1.311 0.480
7
मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
7 8.168 5.513
कुल योग:-
निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
रिमार्क
चौबाई
लम्बाई
सर्वे नंबर
क्षेत्रफल वर्ग.मी
स.क.
मकान का प्रकार
मकान नं.
कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.
नाम कृषक, पिता का नाम , जातिग्राम
मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
11
9
10
6
7
8
5
4
3
1
2
3.60
0.225
16.00
ईंट की दीवार
1. ईट की दीवार का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को ईट की दीवार बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
4.65
33
1
1
राकेशपिता सूरज सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
1.05
भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग धर्मवीर हेमेन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2भाग भूमि स्वामी
ईंट की दीवार 4.65 0.225
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/37-82 /2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
शिखर 3 नग , 1.स्वंय
42.12
5.20 8.10
हनुमान मंदिर निजी
61.06
14.20 4.30
हनुमान मंदिर कीदेलान
383.18
2
2
61/6, 103/61/6
कनीराम पुत्र अमरसिंह जाति लोड़ा पता निवासी ग्राम सीहोर
14.00 280.00
20.00
कमल सिंह , कनीराम सरजन सिंह , प्रीतम सिंह पिता अमर सिंह रामनिवास पिता रायसिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भूअर्जन प्रकरण कमांक 10 / 3-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
हनुमान मंदिर काफर्श सी.सी.
1 पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
12.09
12.09
3.10
3.90
3 पक्काचबूतरा
3
बलमत सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम 13/1 सीहोर मध्य प्रदेश
दीप सिंह पिता गणपत सिंह जातिगूजर ग्राम महुआखेड़ी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4006
4.00
2.00
4.00
4
2.00
17
4
पक्काचबूतरा
कंचनसिंह पिता मुंशीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10 / 3-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है।
कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूढी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रग णजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिबाईसुशी लाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6.25
2.50
6.25
2.50
23
5
5
पक्काचबूतरा छतरी
हरिओम पुत्र भगवतसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर
हरिओम पिता भगवतसिंह जातिगूजर ग्राम महुआखेड़ी
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 / 1-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
4.00
4.00
2.00
2.00
6
80/2/1
6
पक्काचबूतरा
बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश
बाबूलाल पिता जगन्नाथ जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10 /1-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
5.06
2.25
5.06
2.25
8
7
पक्काचबूतरा
18/2
सम्पत बाई पति हीरलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/1-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
आजाद सिंह पिता हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, सम्पतबाई बेवा हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कैलाशबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कृष्णाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 . रुशाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 , पवित्राबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 , रामश्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8. गायत्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 पता निवासी ग्राम भूमि रवानी श्यामपुर सीहार 4007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
1. पक्काचबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
12.25
12.25
3.50
3.50
9
28/1
पक्काचबूतरा छतरी
सुमेरसिंह, सुगना बाई जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
भजनसिंह पिता मांगीलाल 8 जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
9.12
9.12
1.90
10 पक्का चबूतरा 4.80
9
28/1
भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
गूजर ग्राम महुआखेड़ी भजन सिह पिता मांगीलाल जाति
स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/31-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
2.50 10.00
4.00
13/2
पक्काचबूतरा छतरी
फतेहसिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता महुआखेडी सीहोर मध्य प्रदेश
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कर्माक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
16.97
11
10
फतेह सिंहपिता मोतीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
6.97
4.10 1.70
पक्कापानी टेंक
विजय सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गूर्जर पता सीहोर मध्य 93/2/1 प्रदेश
1 पक्का पानी टेंक का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का पानी का टेंक बनाने की संहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
1. पक्का चबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा छतरी बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
9.00
9.00
3.00
3.00
12
46/2
11
पक्काचबूतरा छतरी
भूली बाई पति सरजनसिंह जातिगूजरग्राम महुआखेड़ी
भगवती वाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती भूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आ० बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/1-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
4008
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
1. पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
27.03
27.03
46/4 13 पक्का चबूतरा 5.10 5.30
अमरसिंह पुत्र भंवरजी जाति 12 गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
इंदरसिंहपिता चेन सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10/3-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
5.00 5.00
13
46/2 14 पक्काचबूतरा 2.50 2.00
बनेसिंहपिता बापूलाल जाति तंवरग्राम महुआखेड़ी
1.स्वंय 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण कमांक 10 /अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
भगवती वाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती भूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आ० बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
पक्काचबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्काचबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
3.04
पक्का चबूतरा 1.90 1.60
3.04
14
106/29 16
सीतारामपिता जालमसिंह चंदर सिंह पिता जालम सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी
भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग धर्मवीर हेमेंन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भूअर्जन प्रकरण कमांक 10/31-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
1.अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा । 2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन
102/61/1
2.50
2.00
5.00 5.00
18
पक्काचबूतरा छतरी
1
प्रीतम आ० अमरसिंह जाति 15 लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
भगवान सिंह पिता कमल सिंह जातितंवर ग्राम महुआखेड़ी
प्रकरण कमांक 10/अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
1. अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा ।
102/61/1
2.00
19
2.50
5.00
5.00
पक्काचबूतरा छतरी
1
प्रीतम आ० अमरसिंह जाति 16 लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश
कल्याण सिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक 07/04/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
511.64 511.64
कुल योग:-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र.-934-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 15 मार्च 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर /ग्राम खुटहा
(घ) क्षेत्रफल- 3.3890 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा
(1) (2) (3)
1 124 0.0580
2 123 0.1780
3 122 0.0020
4 121 0.0210
5 120/1 0.1310
6 120/2 0.0550
7 119 0.0200
8 100 0.0090
9 99/1
0.0530
10 99/2
11 98 0.0650
12 97/1
0.1460
13 97/2
14 96 0.0810
15 94 0.0240
16 105 0.2440
17 106 0.2350
18 107 0.0860
19 108 0.0500
20 104 0.0200
21 109 0.3010
22 59/1
23 59/2 0.3640
24 59/3
25 58/1 0.0200
26 58/2 0.0200
27 58/3 0.0200
28 57/1/1
29 57/1/2 0.0440
30 57/2
31 56 0.0210
32 41/1
33 41/2 0.5340
34 41/3
35 42 0.5620
36 43/1
0.0250
37 43/2
रकबा कुल योग- 3.3890
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4010
क्र.-1759-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 5 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - बरहटा
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024 4011
22 192/1 0.0080
23 192/2 0.1620
24 202/2 0.0730
25 201/1 0.0460
26 203/1 0.0390
27 203/2 0.0390
28 204/1 0.0300
29 210/1 0.0300
30 212 0.0090
(घ) क्षेत्रफल- 5.2030 हे० 31 214/1 0.1160
क ० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
32 214/2 0.0030
(1) (2) (3)
33 215/1 0.0940
1 51/1/1 0.1280
34. 215/2 0.0040
2 51/1/2 0.1340
35 329/1/2 0.0040
3 51/1/3 0.1340
36 310 0.1900
4 51/2/1/1 0.0740
37 308 0.0520
5 48/2 0.0290
38 311 0.0450
6 48/3 0.1260
39 312 0.0910
7 48/5 0.0520
40 313 0.0030
8 53/1/1 0.0760
41 306/1 0.0270
9 53/1/2 0.1000
42 209/1 0.0600
10 53/1/3 0.1180
43 209/2 0.0600
11 53/2 0.1240
44 307/1 0.0060
12 161 0.1980
45 329/3/3 0.1680
13 164/1/3 0.0520
46 329/3/4 0.0760
14 164/1/4 0.0940
47 329/3/2 0.0070
15 169/1 0.0720
48 329/4/2 0.1080
16 169/2/1 0.0470
49 213 0.1000
17 169/2/2 0.0470
50 216/2 0.0070
18 170 0.0400
51 232/3 0.0110
19 189/1/1 0.2630
52 160/1 0.0560
20. 189/1/2 0.1230
53 159/1/1 0.0800
21 191/2 0.1080
54 159/1/2 0.0210
55 159/2 0.0080
56 157 0.0130
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4012
96
57
87/3
58
91/2/2
59
60
91/2/1
61
95
62
94/1/1
94/1/2/1
63
94/1/2/2
64
29/2
65
66
29/1/6
67
29/1/1
68
29/1/2
29/1/3
69
70
29/1/4
71
29/1/5
25
72
73
26
14
74
24
75
कुल योग रकबा हे. में- 0.0520
0.0740
0.0660
0.0160
0.1900
0.0300
0.0700
0.0300
0.1940
0.0030
0.0430
0.0450
0.0470
0.0610
0.0570
0.0840
0.0840
0.0180
0.0540
5.2030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के लगरगवां वितरिका की बरहटा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1760- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम -उमरी उर्फ शिवराजी
(घ) क्षेत्रफल- 3.5300 हे ०
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
1 2 3
1 610 0.0020
2 616/2 0.0520
3 617/1 0.2430
4 301/1 0.2220
5 301/2 0.1490
6 300 0.0280
7 211 0.1260
8 299 0.0090
9 229 0.0020
10 298 0.0080
11 230 0.0410
12 297 0.0100
13 296/1 0.2310
14 294 0.1770
15 251/1/3 0.1240
16 251/2/4 0.0150
17 67/2 0.1780
18 69/1 0.0180
19 69/2 0.0180
20 68/1 0.1470
21 60/1
22 60/2
0.1760
23 60/3
24 60/4
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4014
25 61/1
26 61/2 0.0080
27 61/3
28 57/1 0.1750
29 57/4 0.0640
30 57/6 0.0080
31 49/1 0.0470
32 50/2/3 0.2060
33 51/1 0.1260
34 35 0.1180
35 30 0.1510
36 31 0.0040
37 29 0.0580
38 28 0.0600
39 1168 0.0150
40 27 0.0740
41 1164 0.0690
42 1163 0.0830
43 1162 0.0130
44 1156 0.0420
45 1157 0.0590
46 1161/1 0.0080
47 1167 0.1650
48 1158/1 0.0010
कुल रकबा हे. में- 3.5300
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के बैजनाथ उपशाखा नहर के उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1761 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - खेरिया कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 2.4140 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे . में
(1) (2) (3)
1
55/1/1 0.0360
2 0.0020
55/2
3 55/3 0.0020
4 55/4
0.0020
5 0.0020
6 1/8 0.2630
7 1/10 0.0200
8 0.0020
9 1/12 0.1300
10 1/13 0.1680
11 14/1
12 14/2 0.1680
13 14/3
14 46/1/3/1/2
15 46/1/1/2
16 46/1/20/1
17 46/1/20/2
0.5200
18 46/1/22/2
19 46/1/1/1/1/1/2
20 46/1/3/1/1
21 46/1/23
22 53/1/1
23 53/1/2 0.5350
24 53/1/3
25 56/1/1 0.0060
26 56/1/2 0.0060
27 56/1/3 0.0060
28 56/2 0.0020
29 56/3 0.0030
30 56/4 0.0030
31 56/5 0.0080
32 56/6 0.0080
33 56/7 0.0080
34 57/1/1/1/1 0.0160
35 57/1/2/1 0.0160
36 57/1/3/1 0.0160
37 57/1/3/2 0.0970
38 57/2 0.0300
39 57/3 0.0290
40 57/4 0.0290
41 57/5 0.0880
42 57/6/1
0.1050
43 57/6/2
44 57/7 0.0880
कुल योग रकबा हे. में 2.4140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा
शाखा नहर के सोनौरा वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
क्र.-1777-भू-अर्जन-2024
भाग 1
सतना, दिनांक 6 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम -ककलपुर
(घ) क्षेत्रफल- 2.7750 हे ०
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 154/4 0.0450
2 154/6 0.2080
3 152 0.0200
4 151 0.1200
5 150 0.2410
6 164/1 0.0410
7 149 0.2150
8 132 0.0230
9 133 0.3610
10 130/2/1 0.0110
11 130/3 0.1500
12 129 0.0260
13 124/3317/3 0.1240
14 124/3317/3/2 0.0480
15 127 0.0410
16 124/3 0.1030
17 125/1 0.0370
18 125/2 0.0370
19 123/1 0.0120
20 122 0.0090
21 119/2 0.2040
22 120 0.0820
23 118 0.2840
24 207/1 0.2350
25 207/2 0.0980
कुल योग रकबा हे. में- 2.7750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के तमरा वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-1778-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र . एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम ताला तलरी
(घ ) क्षेत्रफल- 4.987 हे0
खसरा नं.
क्र.
(2)
(1)
1
131
132/1
2
3
253/134
133/2
4
124
5
134/1
6
134/2
7
123/2
8
9
125/1
10
125/2
11
126/1
43
12
31
13
32/1
14
32/2
15
33
16
21
17
204/1/1
18
19
250/199
199/1/2
20
199/2/1/1
21
199/2/1/2
22
199/2/1/3
23
199/2/1/4
24
25
199/2/1/5
26
198/1
198/2/2
27
28
214/248
217
29
214
30
अर्जित रकबा हे .में
(3)
0.317
0.044
0.380
0.091
0.161
0.194
0.132
0.258
0.023
0.100
0.019
0.273
0.378
0.142
0.143
0.316
0.244
0.167
0.023
0.230
0.057
0.057
0.057
0.056
0.056
0.146
0.242
0.360
0.040
0.281
4.987
कुल रकबा हे. में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के पड़रा वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4018
क्र. -1779-भू-अर्जन-2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - जमुनिहाई (घ) क्षेत्रफल- 2.5520 हे0 क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
31
2
28
3
27/1/1
4
33
5
23/1
6
21
20
7
8
41
9
19/1
10
19/2
11
45
12
46/1
13
46/2
14
47
15
18/2
16
17
17
59
29
18
कुल योग रकबा हे.में- अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.1490
0.0600
0.1290
0.1700
0.4600
0.0140
0.1600
0.0160
0.0300
0.2710
0.0410
0.1000
0.1400
0.0700
0.3000
0.4000
0.0400
0.0020
2.5520
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 7 अगस्त 2024 क्र.- 180-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - खुखडा कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 0.3180 हे०
क०
खसरा नं.
अर्जित रकवा हे. में
(1)
(2)
(3)
1
3/3
0.1040
2
3/4
0.1060
3
3/5
0.1060
4
4
0.0020
कुल योग रकबा हे .में
0.3180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4020
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र.-99-भू-अर्जन-2024
हन जयते
मैहर , दिनांक 6 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) (० )वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम जरियारी
(घ) क्षेत्रफल- 10.3070हे0.
क०
खसरा नं.
1
8/1
2
8/2
3
8/3
4
8/4
5
7/3
6
7/4
7
6/2
8
10
9
12
10
13
11
14
12
15
13
5/1
14
5/2
15
4/2
16
4/1
17
257
18
258
19
259
20
255/1
21
255/2
22
261
23
262
24
263
25
254
26
270/1/1
27
270/4/2
28
265/1
29
265/2
30
265/3
31
465
32
463
33
464
34
553/1 अर्जितरकवा
0.6060
0.3030
0.2510
0.2090
0.0050
0.0230
0.0730
0.0420
0.4940
0.0830
0.0310
0.0020
0.1570
0.0420
0.2610
0.4050
0.3140
0.0520
0.0420
0.1360
0.1570
0.2120
0.0020
0.3720
0.0010
0.2510
0.2090
0.4550
0.5570
0.1800
0.0110
0.2090
0.2510
0.0520 4021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
35 553/2 0.0110
36 552/1 0.2820
37 552/2 0.2000
38 552/3/2 0.0520
39 555/1 0.1490
40 599/2/2 0.0060
41 563 0.1300
42 562/1/1 0.2090
43 467/1/1 0.0210
44 467/1/2 0.0210
45 467/2 0.0420
46 467/3/1 0.0140
47 467/3/2 0.0140
48 467/3/3 0.0030
49 558/1 0.1100
50 558/2 0.1100
51 558/3 0.1100
52 558/4 0.1090
53 601/1 0.1530
54 601/2 0.2980
55 608/1 0.0060
56 608/3 0.0150
57 609/1 0.0310
58 609/2 0.0010
59 609/3 0.0320
60 610/1/1 0.1170
61 610/1/2 0.0840
62 610/1/3 0.1050
63 610/2/1 0.2000
64 610/2/2 0.2410
65 610/3/2 0.0330
66 610/3/1 0.0320
67 611/1 0.0040
68 615/1/1 0.3330
69 615/1/2 0.0520
70 615/2 0.5270
योग 10.3040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4022
क्र. - 108-भू-अर्जन-2024
मैहर , दिनांक 7 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम मूडी
(घ) क्षेत्रफल- 9.0780 हे0
खसरा नं.
क्र.
2
1
50/1
1
60/1
2
60/2
3
64/1
4
64/2
5
64/3
6
74/1
7
20/1
8
20/2
9
77/2
10
79/1
11
79/3
12
80/1
13
80/2
14
80/3
15
81/2/1
16
81/2/4
17
81/2/5
18
109/2/1
19
109/2/2
20
109/2/3
21
110/2
22
107/1
23
107/3
24
107/4
25
52/1
26
53/1/1
27
53/2/1
28
123/50/1
29
44/1
30
प्रस्तावित रकवा
3
0.0410
0.0890
0.5270
0.0560
0.0350
0.0560
0.1410
0.0100
0.4680
0.0120
0.0130
0.0060
0.0840
0.2620
0.5230
0.0650
0.0150
0.0840
0.2710
0.4180
0.3660
0.1760
0.0320
0.2090
0.2080
0.1750
0.4500
0.1840
0.1620
0.1900 4023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
31 66 0.0020 32 65 0.1710 33 59/1 0.0140 34 59/2 0.1100 35 61 0.0180 36 62 0.1480 37 63/1 0.5650 38 63/2 0.3230 39 63/3 0.2380 40 22 0.0700 41 21 0.7650 42 78 0.2030 43 79/2 0.0260 44 112 0.2730 45 108 0.4210 46 107/2 0.4030
9.0780
कुल योग्य रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 4024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
कार्यालय-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव
भीकनगांव, दिनांक 30 जुलाई 2024 क्र.-3161 -भू-अर्जन- री-1-2024 , रा.प्र.क्र.-0092- बी-121-2024-25
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन / ग्रेविटीमेन / ब्रांच माईनर पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भातलपुरा , प.ह.नं.- 38/100 , रा.नि.मं.- भातलपुरा , तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
4
1
3
खरगोन
ग्राम-
0.039 भीकनगांव
40
0.091
41
भातलपुरा, प.ह.नं.-
42/4
0.048
38/100,
43/1
0.051
43/2
0.039 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
4025
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
43/3
0.072
52/3
0.039
53/3
0.024
भातलपुरा,
प.ह.नं.-
38/100
55/3 0.034
54/2 0.004
56/8 0.048
0.046
75/1/3
0.012
78/1/1 0.012
85/1 0.240
87/2 0.024
87/3 0.072
93/1/8 0.030
93/1/3 0.066
93/1/2/1/1 0.048
93/1/7 0.012
159/2/1 0.120
259/3/2 0.027
426 0.012
75/3 0.002
95/1 0.036
121/1 0.077
123/1/1 0.070
123/1/2 0.054
123/1/3 0.030
124/3 0.006
149 0.027
151 0.040
153 0.030
खरगोन भीकनगांव ग्राम- 155/2 0.027
भातलपुरा , 155/3 0.064
प.ह.नं.-
155/4/2 0.027
38/100
157
0.032
37
1.732
कुल योग
4026
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
क्र.-3163-भू-अर्जन-री -1-2024 ,रा.प्र.क्र. -0093- बी-121-2024-25
भीकनगांव , दिनांक 30 जुलाई 2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं. 13 , तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खरगोन
201/1
0.084 भीकनगांव ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं. 13
0.096
203/2
203/5
0.072
203/9
0.174
0.079
203/10 4027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
0.014
240
भीकनगांव ग्राम- दौड़वा, प.ह.नं. 13
241/1 0.014
241/2 0.019
261/4 0.051
261/7 0.030
261/8 0.030
261/9 0.036
262/2/1 0.036
262/1/2 0.087
262/2/3 0.072
545 0.024
546 0.163
567/2 0.031
569 0.090
570 0.102
573/2
0.051
574
575/1/1 0.096
578/1 0.048
579/1 0.045
586/1/1 0.018
586/1/2 0.018
586/2 0.048
602/1 0.067
602/2 0.017
602/5 0.012
602/3/1 0.012
602/3/2 0.012
602/4 0.018
602/6 0.039
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4028
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.041
602/7
ग्राम- दौड़वा,
प.ह.नं. 13
602/8 0.060 611/1 0.041 613 0.076 617/1 0.048 619 0.012 705/1/1/2 0.012 705/1/1/3 0.055 709/1 0.036 709/3 0.051 711/2 0.064 711/3/1 0.004 711/3/2 0.016 711/3/3 0.017 712/2/6 0.053 712/3 0.074 722 0.202 725/1/2 0.089 52 2.756
कुल योग
4029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- 3165-भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.- 0095-बी-121-2024-25
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रोश्या , प.ह.नं.- 14/93 , रा.नि.मं. -भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.007
12
भीकनगांव
खरगोन
0.007
13
ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93 ,
0.027
15/3
0.036
18/7
0.084
18/8 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
4030
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.015
31/2
0.066 33/1
0.038
33/2
0.026 35
0.048
37/3/2
0.072 38/2
0.042
0.038 44/5
0.019 45/1
0.018 45/2
0.018 45/3
0.012 45/4
0.040 46/7
0.048 159
0.115 161/2
0.079 162/1/1
0.855 21
कुल योग
4031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-3167-भू-अर्जन-री-1-2024,रा.प्र.क्र.-0094-बी-121-2024-25
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बंझर, प.ह.नं.- 37/99 , रा.नि.मं. -भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.031
320/2
ग्राम- बंझर,
भीकनगांव
खरगोन
प.ह.नं.-
0.096
322/2
37/99,
0.031
324/2
0.048
437/5
0.038
324/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4032
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
325
खरगोन भीकनगांव
0.027
433/1/1
ग्राम- बंझर, प.ह.नं.- 37/99,
0.072
433/1/2
0.039
433/1/3
0.062
435/13
0.015
433/4
0.042
435/1
0.043
436/2/1/2
0.050
436/7
0.132
437/3
0.027
440/6
0.082
441/1
0.026
442/2
0.053
445/1/1
0.036
445/2/2
0.113
589/1
0.024
589/3
0.015
589/4
0.051
592/2
0.005
595/1/1
1.163
25
कुल योग
4033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-3169-भू-अर्जन- री-1-2024 , रा.प्र.क्र.-0091 - बी-121-2024-25
प्ररुप- "ख " { नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोमला , प.ह.नं.- 36/98 , रा.नि.मं. -भीकनगांव , तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.072 खरगोन
114/1
ग्राम- सोमला,
भीकनगांव
प.ह.नं.-
0.039
114/2
36/98,
0.051
115
0.063
117
127
0.063 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
4034
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
1
भीकनगांव
खरगोन
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.041
128/1/1
0.036
128/1/2
ग्राम- सोमला, प.ह.नं.- 36/98,
0.061
129/2
0.010
130
0.027
140/1
0.007
140/2
0.058
144/1
0.082
157
0.027
170/2
0.031
171/2/1
0.058
173/3
0.012
175/1
0.066
175/2/1
0.048
175/2/2
0.132
176
0.066
181/4
0.031
230
1.081
22
कुल योग
4035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-3171 - भू-अर्जन-री-1-2024, रा.प्र.क्र.- 0096- बी- 121-2024-25
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खेरदा, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं. -भीकनगांव, तहसील भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.079
95/1
खरगोन भीकनगांव ग्राम
0.024
95/2
- खेरदा , प.ह.नं.- 14/93,
0.096
96
0.108
98/2/2
0.054
101/3
0.041
103/1/2
भीकनगांव
खरगोन
0.050
103/2
ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,
0.048
103/4
0.012
103/5
0.028
103/6
0.058
121/3
0.028
103/7
0.036
103/8
0.186
121/2
0.848
14
कुल योग
बी. एस. कलेश , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4036
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा
खण्डवा, दिनांक 9 अगस्त 2024 पत्र क्र. -2570- रीडर - 1-2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 0025/ ब-121 /2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.- 24/37, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
4
5
2
3
0.072 खण्डवा
खण्डवा
3
ग्राम- बरुड़,
212
0.014
प.ह.नं.- 24/37,
0.066
213
0.060
14
0.008
228 4037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा खण्डवा ग्राम- बरुड़, 15 0.105
प.ह.नं.- 105/1 0.079
210/1 0.084
24/37,
210/2/2 0.015
0.029
231
0.013
0.015
233
0.052
234 0.016
235 0.011
247/1 0.182
302/1 0.082
313 0.052
303 0.046
259 0.051
261/1 0.018
261/2 0.024
265 0.018
264 0.024
268/1 0.070
268/2 0.048
269 0.038
236 0.011
314 0.031
0.062
349/2
0.032
0.081
349/1
0.042
350 0.028
353/1 0.084
353/2 0.041
358 0.079
0.022
1414
0.021
360 0.066
363 0.036
0.008
1058/1
0.032 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4038
तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
जिला
हल्काक्रमांक क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
खण्डवा खण्डवा 364 0.075
ग्राम- बरुड़,
367/2/2 0.127
प.ह.नं.-
339 0.064
24/37, 345/2 0.052
345/3/1 0.064
346 0.016
347/2 0.022
349/3 0.024
1398/1 0.008
716 0.035
718/2 0.006
0.026
718/5
0.019
718/3 0.027
718/6 0.018
718/4 0.027
720 0.034
721/1 0.048
729 0.008
735/2 0.050
736 0.026
754/1 0.048
754/2 0.026
754/3 0.014
755 0.066
758 0.021
759 0.021
760 0.021
763 0.029
764/1 0.032
764/2 0.008
765 0.028
1312 0.088
1314 0.030
1383/2 0.016
1384/1 0.024
1411 0.027
351 0.044
4039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
खण्डवा 237/1 0.018
खण्डवा ग्राम- बरुड़,
237/2 0.006
प.ह.नं.-
237/3 0.018
24/37, 0.018
238
987/1 0.030
633/1/1 0.030
987/2 0.032
986 0.008
991/1 0.006
993/2 0.048
993/1 0.003
995 0.029
996 0.016
999/3 0.014
999/2 0.038
1002 0.051
1033 0.019
1039/2 0.024
1040 0.017
1041 0.040
637/2 0.042
697 0.042
1427 0.029
1442 0.012
1443 0.022
1444 0.046
1447 0.066
1448/2 0.005
1457 0.032
1473 0.016
1458 0.016
1459/1 0.016
1459/2 0.020
1459/3 0.019
1460 0.008
1474 0.042
591/4 0.019
630 0.014
592 0.027
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4040
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम- बरुड़, प.ह.नं.-
24/37, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.018
631
0.040
887
0.008
892
0.026
893
0.022
896
0.043
897
0.109
906
0.032
907
0.018
908
0.027
909
0.019
1048
0.027
1049/1
0.018
1049/2
0.013
1049/3
0.024 1055
0.019 1056/1
0.016 2364
0.056 2377
0.034 2378
4.814 132
कुल योग
4041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 2572- रीडर-1 / 2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 0023 /ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- काल्दाखेड़ी, प. ह.नं.- 27, रा.नि.मं. छैगांव माखन, तहसील - खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
1
0.018
380/2
खण्डवा
3 ग्राम-
खण्डवा
0.032
380/4
काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.- 27,
0.005
433/3
0.016
434/3
0.016
435
0.022
437/1
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-
0.020
437/2
0.022
437/3
काल्दाखेड़ी, प.ह.नं.- 27,
437/4
0.010
0.027
439/1
439/2
0.032
0.022
439/3
0.040
440
442
0.032
0.014
444
0.010
443
0.020
445
446
0.020
0.024
447
0.402
19
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4042
पत्र क्र. - 2566- रीडर- 1-2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 0020/ ब -121 / 2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- झिरन्या, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.031
287
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-झिरन्या,
0.065
प.ह.नं.- 26,
291
0.022
292
0.041
363
0.027 4043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम-झिरन्या, 0.019
खण्डवा खण्डवा
365 0.024
प.ह.नं.- 26,
0.016
382/1 0.077
383/2 0.064
410 0.067
451/1 0.022
0.108
558
0.029
498 0.041
0.024
501 0.040
0.038
355 0.035
360 0.034
516 0.046
517 0:039
519 0.038
550 0.029
520 0.015
521 0.015
522 0.036
532 0.007
534 0.029
535 0.051
537 0.039
538 0.012
539 0.019
0.039
540 0.021
0.021
0.048
551 0.010
0.010
0.043
552
0.021
358 0.014
364 0.019
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4044
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.035
खण्डवा
560
खण्डवा
0.003
564
ग्राम-झिरन्या,
प.ह.नं.- 26
565 0.061
570/1 0.034
570/2 0.010
571 0.024
450/3 0.035
451/2 0.022
459 0.003
0.020
502
0.018
0.035
503
0.050
0.034
512/2
0.034
512/3 0.038
514 0.016
0.032
341
0.080
344 0.024
345 0.050
346/1 0.042
346/2 0.021
346/3 0.037
349 0.013
400 0.042
307/1 0.018
304 0.064
317 0.032
318 0.024
319/1 0.010
319/2 0.011
343 0.008
444/7 0.016
447 0.002
448 0.045
449/2 0.002
461/2 0.056
खण्डवा 463 0.066
खण्डवा
470 0.005
ग्राम झिरन्या,
प.ह.नं.- 26
0.026
488
0.038
471
0.008
486
0.030
487
0.024
508
0.038
509
2.781
74
कुल योग
4045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र.-2568- रीडर- 1-2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक- 0021 / ब-121 /2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिलनखेड़ा, प.ह.नं.- 26 , रा.नि.मं.- छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
0.036 खण्डवा
खण्डवा
77/1
ग्राम-बिलनखेड़ा,
प.ह.नं.- 26,
0.048
77/2
88
0.038
0.036
89
0.048
90 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4046
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
1 2 3 खण्डवा खण्डवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
ग्राम-बिलनखेड़ा, 92 0.010
98 0.022
प.ह.नं.- 26,
99 0.105
197/1 0.048
199/1 0.012
200 0.027
221/1 0.012
221/4 0.074
265/1 0.022
266/2 0.048
274 0.048
541/2 0.046
541/1 0.048
460 0.026
525/2 0.103
536/2 0.050
537/2 0.074
539/1 0.074
537/3 0.067
539/2 0.012
521 0.024
26 1.158
कुल योग
4047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
पत्र क्रमांक-2574- रीडर- 1-2024
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
क्रमांक 0024/ ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- खजूरी, प.ह.नं. 26, रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
4/3
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-खजूरी , प.ह.नं.- 26,
0.018
4/4
0.016
4/5
0.021
4/6
0.022
9/5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4048
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम-खजूरी , 40/1 0.014
खण्डवा खण्डवा
41 0.018
प.ह.नं.- 26,
9/2 0.036
9/6 0.014
40/2 0.024
51 0.019
0.020
57
0.042
58 0.024
53 0.003
56/1 0.054
193/3 0.017
193/4 0.024
200/1/1 0.013
200/1/2 0.038
202 0.012
204 0.009
205 0.021
210 0.021
209 0.037
24 0.539
कुल योग
4049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. -2576- रीडर - 1-2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 0019/ ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर / ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- छिरवेल , प.ह.नं.- 25 , रा.नि.मं. छैगांव माखन , तहसील - खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.018 खण्डवा
235/1
खण्डवा
ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25,
0.022
235/2
0.036
235/3
0.046
310
0.035
311 [ भाग 1 4050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
ग्राम-छिरवेल, 312 0.112
खण्डवा खण्डवा
313 0.059
प.ह.नं.- 25,
1088 0.131
1134 0.053
314/2 0.054
315 0.077
317 0.041
318 0.041
322/5 0.132
322/3 0.036
322/4 0.036
1082/13 0.038
1082/14 0.029
1087 0.009
183/1 0.014
1060 0.017
183/2 0.016
184 0.053
185 0.003
186/2 0.006
187/1 0.036
188 0.034
191/3 0.036
1070 0.022
192/1 0.030
193/2 0.026
194 0.024
197 0.027
196 0.030
198 0.046
204/1 0.024
204/2/1/1 0.010
206 0.020
0.018
970/1
0.011
970/2 0.014
971/1 0.023
974 0.042
4051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा खण्डवा ग्राम-छिरवेल, 976 0.015
1045/1/1 0.018
प.ह.नं.- 25,
1045/1/2 0.029
1045/2 0.003
1045/3 0.003
1045/4 0.003
1052/1 0.006
1052/2 0.006
1053 0.012
1050 0.031
1054 0.019
1057 0.008
1059 0.008
1107 0.018
1067/1 0.010
1067/2 0.017
1068/1 0.009
1068/2 0.009
1068/3 0.009
1069 0.016
1071 0.038
1079/2 0.016
1080 0.006
1092 0.012
1093 0.012
1094/1 0.025
1095/3 0.014
1096 0.012
1097 0.022
1099 0.021
1103/1 0.006
1103/2 0.014
1104/1/1 0.003
1104/1/2 0.003
1104/2 0.005
1104/3 0.006
1108 0.011
490/1 0.016
492/1 0.022
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4052
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
खण्डवा खण्डवा ग्राम-छिरवेल, 492/2 0.021
492/3 0.008
प.ह.नं.- 25,
492/4 0.010
493/1 0.037
493/2 0.022
0.021
605/2
0.027
605/3 0.010
567/1 0.016
605/4 0.016
568 0.026
605/1 0.027
607 0.101
628 0.131
631 0.026
633/1/1 0.016
633/2 0.070
648 0.127
649 0.058
683 0.005
693/1/1 0.006
0.048
693/1/2
0.026
693/2 0.006
823 0.046
825/1 0.003
825/2 0.008
833/2 0.074
834/1 0.070
834/2 0.027
834/3 0.027
834/5 0.020
843/2 0.026
941 0.040
943 0.030
946 0.059
840 0.011
841 0.016
4053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
खण्डवा
खण्डवा
839
0.018
497/1
0.010
ग्राम-छिरवेल, प.ह.नं.- 25,
0.014
696/1
696/2/1
0.013
696/2/2
0.014
698
0.016
0.006
699/2
0.006
699/1
707/3
0.012
0.026
707/1
707/4
0.013
707/5
0.014
0.025
707/2
706
0.034
569/2
0.056
579
0.059
0.030
590
596
0.018
595
0.038
0.029
598
604/1
0.030
0.085
952/2
0.070
953/1/2
968
0.029
4.083
141
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4054
पत्र क्र.-2578 - रीडर- 1-2024
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
क्रमांक- 0022/ ब-121 /2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिरन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर / ब्रांच माईनर पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- देशगांव, प.ह.नं.- 23 , रा.नि.मं.-छैगांव माखन, तहसील- खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.038
1197
खण्डवा
खण्डवा
0.032
ग्राम-देशगांव, प.ह.नं.- 23 ,
1208/1
0.002
1246
0.056
1213/2
0.053
1213/1/2 4055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.011
1213/1/3
खण्डवा
खण्डवा
0.032
ग्राम-देशगांव, प.ह.नं.- 23 ,
1265/1
0.050
0.026
1266/1/1
0.014
1268/1
0.058
1268/2
0.035
1269
0.005
1272/1
0.024
1274
0.021
1275
1276/1/1
0.013
0.008
1276/2
0.012
1276/3
0.004
1276/4
1277
0.026
1281
0.032
0.032
1132/2
0.008
1152
0.021
1184
0.034
1185/2
0.021
1185/1
0.668
25
कुल योग
बजरंग बहादुर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
4056
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 2 अगस्त 2024 क्र.-663-भू-अर्जन-2024
प्रकरण क्रमांक 21 / 3-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
देवेन्द्रनगर
तहसील
(ख)
इटवां महंगू
(ग) ग्राम
0.2100 हेक्टेयर ,
(घ) क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
खसरा नम्बर
क्रमांक
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
4
3
2
1
0.0400 निजी भूमि
1
128/1
निजी भूमि
2
0.1100
130
निजी भूमि
0.0250
3
128/2
निजी भूमि
0.0350
129
4
0.2100
योग
{2 } इटवां महंगू से गोल्ही मुडिया मार्ग लंबाई 2.50 कि0 मी0 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम इटवां महंगू तह० देवेन्द्रनगर अनु ० पन्ना जिला पन्ना ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है । [3]
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 4057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-1873-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 14 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम कैथा
(घ) क्षेत्रफल- 3.7140 हे0
क० खसरा नं.
(1) (2)
1 334
2 335
3 326
4 325
5 323/2
6 302/1/1
7 302/1/2
8 302/1/3
9 302/1/4
10 303/1/2
11 304
12 305
13 306
14
15 161/1/2
16 163
17 164/2
18 165
19 166
20 257
21 256/1
22 256/2
अनुसूची
अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.1420
0.0080
0.1550
0.0020
0.0290
0.0130
0.0780
0.0750
0.0760
0.1570
0.0880
0.1030
0.0930
0.0170
0.0170
0.0390
0.0480
0.0450
0.0180
0.0510
0.0250
0.0230
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4058
23
170
24
171
25
172
26
173
27
174
28
204
29
205
30
206
31
255
32
254
33
253
34
252
35
207/1
207/2
36
37
207/3
38
208
198/1/2
39
40
198/2/3
86/1
41
42
86/2
43
87
44
78/1
45
109
46
89
90/1
47
48
90/2
91
49
50
76/1
51
74/3
52
74/4
53
75
54
55/2
55
56
56
57/1/1/1 0.0350
0.0320
0.0170
0.0160
0.0330
0.0430
0.0220
0.0450
0.0280
0.0320
0.0200
0.0140
0.0310
0.0340
0.0390
0.0270
0.1700
0.1090
0.1230
0.0700
0.0310
0.0310
0.0340
0.0770
0.0540
0.0550
0.0200
0.1580
0.0310
0.0310
0.0890
0.1530
0.0740
0.0930 4059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
וקרטיירידרוע
57
57/1/1/2 0.0230
58
57/1/2 0.0440
59 57/2/1
0.0380
60
211 0.0060
61 328/1
0.1150
62 328/2
63 329/1/1 0.0050
64 329/2 0.1000
65 330/1
0.0120
66 330/2
67 331/1
0.0670
68 331/2
69 337/2 0.0130
70 336/2 0.0450
71 336/1/1 0.0730
कुल योग रकबा हे. में- 3.7140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की लगरगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु।
(
3) भूमि के नंक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4060
क्र.-1874-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम- पोंडी गरादा (घ) क्षेत्रफल- 8.8440 हे ०
क० खसरा नं.
(1) (2)
1 215/6
2 214/6
3 213/2/4
4 213/2/5
210/1/1
6 210/1/2
7 210/2/2
8 209/1/2
9 207
10 200/2
11 200/3
12 199/2
13 198/3
14 197/3
15 242
16 240/2
17 241/1
18 241/2
19 239
20 238
21 237
22 236
23 456/1
अर्जित रकवा हे. में
(3) 0.3860 0.0110 0.0620 0.0940 0.1180 0.0820 0.0420 0.0100 0.1380 0.1080 0.1080 0.0100 0.2630 0.0160 0.0940 0.0140 0.1080 0.1080 0.3480 0.0140 0.2210 0.0140 0.0520
4061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
ग्राम-पोंडी गरादा तहसील उंचेहरा
24
456/2
25
456/3
26
455
27
454
28
434/1
29
434/2
30
433/1
31
433/2
32
430
33
426
34
423
35
425
36
429
37
428
38
499
39
493
40
498
41
497
42
522
43
523
44
524
45
494/1
46
1
4
47
48
5/1/1
49
5/1/2
50
7/1/3
51
33
52
34
35/1
53
35/2
54
56
56/1
56
56/2
57
56/3
58
56/4 0.0310
0.0080
0.1150
0.0410
0.0490
0.0330
0.0430
0.0180
0.0630
0.0730
0.0310
0.0180
0.0210
0.0220
0.0160
0.0450
0.0940
0.0160
0.0240
0.0490
0.0020
0.0100
0.2730
0.0180
0.2970
0.2960
0.0180
0.3340
0.0170
0.0450
0.0450
0.0150
0.0500
0.0590
0.0590 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4062
ग्राम-पोंडी गरादा तहसील उंचेहरा
59
56/5 0.0500
60
56/6 0.0500
61
59/1/1 0.0300
62
59/1/2 0.0300
63
59/1/3 0.0300
64
59/1/4 0.0150
65
59/2 0.1090
66
58/2 0.0140
67
64/1 0.2250
68
63 0.0120
69 67/1
0.2790
70 68/1
0.0090
71 68/2 0.0020
72 891/2/1 0.0100
73 892/1 0.0590
74 892/2 0.0590
75 892/3 0.0590
76 893/1/1 0.0670
77 898/1 0.0360
78 898/2 0.0360
79 899 0.0370
80 900/1 0.0710
81 31 0.2680
82 32/2 0.0180
83 38 0.0920
84 57/1 0.0150
85 530 0.0150
86 528/1 0.0700
87 611 0.0050
88 608 0.0420
89 610 0.0570
90 613 0.0420
91 615/1 0.0100
92 616/1 0.0150
93 616/2 0.0360
4063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
94
619/1
95
619/2
96
708
97
706
98
618
99
626
100
642/1
101
642/2
102
648
103 649/2
104 651
105 652
106 647/1
107 646
108 645
109 989/4
110 627/2/1/2
111 901/1
112 903/1/1
113 903/1/2
114 903/3/1
115 903/3/2
116 903/6
117 926
118 925/2
119 928/1/1
120 929
121 930/1
122 918/1
123 918/2/1
124 918/2/2
125 918/2/3
126 918/2/4
127 918/2/5
128 917/2
1289
916/1
130
936/3
131
936/4
132
934/1
133
934/2
कुल योग रकबा हे. में-
(2
0.0160
0.0570 0.0520 0.0420 0.0080 0.0880 0.0060 0.0210 0.0520 0.0500 0.0420 0.0150 0.0070 0.1200 0.0740 0.3450 0.0420 0.1180 0.1850 0.0980 0.0420 0.0800 0.0700 0.0600 0.1250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0250 0.0050 0.0380 0.0750 0.0080 0.0310 0.0040 8.8440
) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की पोंडी गरादा माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4064
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024 क्र.-3512-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2024- रा.मा.क्र.003-14-अ-82-2024-25
प्रारुप- V
(नियम 10 देखें)
धारा 19 (1 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव , राजस्व विभाग
जहाँ सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम खैरी प00 नं0-03 नं 0 बं0-10 तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में कुल 1.495 हे० भूमि अपेक्षित हैं । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिये अर्जन के अधीन भू- खण्ड हैं, जो 1.495 हे0 हैं ग्राम खैरी तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में हैं, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं: -
ग्राम खैरी प०ह 0 नं0-03 नं0नं0-10 तहसील. गोटेगांव
स0 क्र 0
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नंबर
स्वामित्वका प्रकार
अर्जित रकवा (हैं०)
4
3
2
5 0.020
1
भूमिस्वामी 1 (S)
उपेन्द्र कुमार बल्द शारदा प्रसाद पाण्डे सा ०देह
0.250
2(S)
2 लीलाधर विष्णुप्रसाद पिता रेवा प्रसाद बाबूलाल छोटेलाल पिता धरनीधर कृष्णकुमार नावा ० वल्द नारायण वली मां खुर्द मनोरमा बाई वेवा नारायण प्रसाद प्रेमनारायण बल्द लक्ष्मीप्रसाद ब्राम्हण सा ०देह
0.093
7/1/1 (S)
3 मातवरसिंह बल्द दिमान सिंह लोधी सा० झामर
0.126
6/1(S)
0.199
7/1/2(S)
4
पिता बेनीसिंह लोधी सा ० झामर युवराज सिंह बल्द वीरन सिंह मोहन सिंह झामसिंह लक्ष्मण सिंह
8/1/2 0146
0.020
6/2(S)
0.277
7/2(S)
5 नेतराम पिता लेखराम लोधी सा ० झामर
0.089
5( S)
6
0.146
8/2(S)
कुसुम वेवा रमाशंकर , नीरज पिता रमाशंकर, उपेन्द्र कुमार प्रकाश कुमार पिता शारदा प्रसाद सुशीला बाई बेवा सुरेश कुमार दुर्गेश कुमार वल्द सुरेश कुमार पाण्डे जाति ब्राम्हण
0.178
9/3(S)
7 कुसुम बेवा रमाशंकर , नीरज पिता रमाशंकर सा ० देह
0.050
21/2(S)
8 उमा पति स्व ० प्रकाश कुमार पाण्डे जाति ब्राम्हण सा० देह
22/1
0.047
21/4(S)
9 अमित कुमार वल्द प्रकाश कुमार पाण्डे सा० देह
22/6
1.495
योग
ال
1. उपरोक्त सूची में स 0 क्रं0-05 के हितग्राही का नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0016/अ-27/वर्ष 2023-24 आदेश दिनांक 21/12/2023 के अनुसार संशोधित किया गया हैं।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जॉच करने के पश्चात की गई हैं।
3. कार्यपालन यंत्री रा ० अ ० बा 0 लो 0 सा 0 नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक हैं। अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता हैं ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देयशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही हैं।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिये भूमि अर्जित की जा रही हैं । की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीहैं।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं।
4065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-3514- अ.वि.अ. भू-अर्जन-2024- रा.मा.क्र.04- अ-82-2024-25
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: --
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
* चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
3. ग्राम
: करेलीखुर्द
: 30
4. प.ह.न.
: 52
5. नं.बं.
: 2.369 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 4066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
स.क
[ भाग 1
अनूसूची 2
खसरा नंबर
स्वामित्व का
प्रकार
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
अर्जन हेतु रकवा हे० में
0.008
3/1( S)
भूमि स्वामी
भगवान दास वल्द लिख्खू ढीमर सा. देह
2
0.060
32/1( S)
33/1( S)
0.040
4/1(S)
भूमि स्वामी
नौकीवाई वेवा हेतराम रामदीन संतोष तुलसी रामस्वरूप संतोबाई पिता हेतराम ढीमर सा. देह
3 रत्तोबाई पति धन्नी वर्मन सा.देह
0.040
38/3( S)
0.004
4/2(S)
भूमि स्वामी
4
0.004
भूमि स्वामी
धनीराम पूरन भुग्गोबाई शंकरबाई 4/3(S)
इमरतीबाई पिता फुल्लू नोनीबाई 6/1( S)
वेवा हेतराम रामदीन संतोष तुलसी
रामस्वरूप संतोबाई पिता हेतराम 38/2( S ) 0.202
ढीमर सा.देह
5
31/1( S) 0.101
भूमि स्वामी
कृष्णाबाई पति रविकांत पटैल सा. करेलीकलां
6
0.080
भूमि स्वामी
कुसुमबाई वल्द गनपत ढीमर सा. देह
7 डब्बू वल्द लिखई ढीमर सा. देह 32/2( S) 33/2(S)
0.098
35/1( S)
भूमि स्वामी
8 दौलत वल्द लिखई ढीमर सा. देह
0.082
37/2( S)
भूमि स्वामी
9
0.150
38/1( S)
भूमि स्वामी
सीताराम परमलाल पिता पोसाराम कल्लूबाई वेवा पोसाराम नि.ग्रा . ढीमर सा.देह
10
पूरनलाल पिता फुल्लू ढीमर सा. देह
0.032
38/4(S)
भूमि स्वामी
11
0.012
43/2(S)
भूमि स्वामी
सेतानसिंह पिता मिठाईलाल ढीमर सा झांसीघाट
12
46/2 47/2
0.202
44(S)
भूमि स्वामी
धर्मदास वल्द रल्ली मेहरा सा.देह सेवा खातेदार
13
0.300
57/2( S)
भूमि स्वामी
दशरथ पिता चेतराम ढीमर नि. ग्राम
14
57/3 57/4
0.080
57/1( S)
भूमि स्वामी
प्रकाश पिता चेतराम ढीमर नि.ग्राम सा.देह
15
0.064
58/1 ( S)
भूमि स्वामी
यशवंत वल्द मुन्नासिंह लोधी सा. करेलीकलां 4067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
स.क
खसरा नंबर अर्जन हेतु रकवा हे० में
स्वामित्व का
प्रकार
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
16
0.101
58/2(S)
भूमि स्वामी
जागेश्वर प्रसाद बल्द अनंदीलाल लोधी सा. करेलीकलां
17
0.024
59(S)
भूमिस्वामी
ख्यालसिंह वल्द अनंदीलाल लोधी करेलीकलां
18
0.240
62(S)
0.445
64(5)
भूमि स्वामी
परसराम उर्फ चोखेलाल वल्द रामचरन लोधी सा. देह
कुल योग
2.369
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7 )-2014- सात- षा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देषित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीनं कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाषन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सहभूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह- भूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4068
क्र.-3516-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2024- रा.मा.क्र. 05-3-82-2024
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11 )
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
: गोटेगांव
2. तहसील
3. ग्राम
: गंगईखुर्द
: 30
4. प.ह.न.
: 116
5. नं.बं.
: 0.862 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 4069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
अनूसूची 2
खसरा नं०
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
अर्जित रकबा हे०
स्वामित्व का
प्रकार
5
3
4
1
2
0.010
1 वसोरी वल्द गोरेलाल राजगौड़ सा.देह भूमि स्वामी 15(S)
0.152
भूमि स्वामी
2 हेमराज वल्द बेनीसिंह राजगौड सा. देह
2/1( S)
0.088
भूमि स्वामी
2/2( S)
3 भुवानी वल्द वेनीसिंह राजगौड़ सा. देह
0.032
भूमि स्वामी
3( S)
0.012
भूमि स्वामी
5/1( S)
4 बुन्देलसिंह वल्द भोपतसिंह राजगौड़ सा.देह
0.037
भूमि स्वामी
6(S)
5 मचलाबाई मीराबाई वेवा भोपतसिंह राजगौड़ सा. देह
0.020
भूमि स्वामी
9(S)
6 विजयसिंह वल्द भोजराज सिंह गौड़ सा. जबलपुर
0.014
भूमि स्वामी
38(S)
7 हीरासिंह पिता डेलनसिंह राजगौड़ राजकुमार पिता डेलनसिंह राजगौड़ सा. गंगईखुर्द कोमलसिंह पिता शोभासिंह गौड़ मुकेश सिंह पिता शोभासिंह गौड़ शिवरानी बेबा शोभासिंह गौड़ बम्होरी तेंदूखेड़ा जिला दमोह
0.150
भूमि स्वामी
40(S)
8 लक्ष्मन वल्द बिहारी जुग्गा वल्द शंकर राजगौड़
0.052
भूमि स्वामी
41(S)
9 धर्मदास वल्द रल्ली मेहरा सा. करेली सेवा खातेदार ग्राम नौकर
0.100
10
भूमि स्वामी
42(S)
श्रीराम उर्फ टेकसिंह पिता हेमराज उर्फ खेमराज राजगौड़
0.147
भूमि स्वामी
11 बुध्दीबाई वल्द कम्मू ढीमर
43(S)
0.048
12 गोधन वल्द मानसिंह राजगौड़ सा.देह भूमि स्वामी 45/2(S)
0.862
कुल योग
N
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन अँ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4070
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7)-2014- सात- शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) एवं अनुविभागीय अधिकारी सहभूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी सह- भूअर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
4071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-948-अ.वि.अ. भू-अर्जन- 2024- रा.मा.क्रं.002-14-3-82-2024-25
प्रारुप- V
(नियम 10 देखें)
धारा 19 (1 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- रमपुरा प.ह.नं.-10 / 7 नं.ब.-494 तहसील-करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 25.098 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 25.098 हेक्टेयर है ग्राम रमपुरा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम- रमपुरा , तहसील-करेली, प.ह.नं. -10 /7
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
1 बाबूलाल पिता देवीसिंह लोधी सा. देह
2 प्रकाश वल्द मलखान सिंह लोधी सा. देह
3 लक्ष्मण सिंह वल्द धर्मदास लोधी सा. देह
4 दुल्लम आ. धर्मदास लोधी सा. देह
5 नरहरि आ. सीताराम लोधी सा.देह
6 कमलेश पिता परताप लोधी सा. देह
अर्जित रकबा हे.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.105 85/2 (s )
भूमिस्वामी
86/2 ( s)
0.060 85/3(s)
भूमिस्वामी
86/3 ( s)
0.466
88/1(s)
भूमिस्वामी
0.395 88/2 ( s)
0.032
90/1 (s )
भूमिस्वामी
0.160
91/1 (s)
भूमिस्वामी
0.121
95( s)
भूमिस्वामी
0.109 91/2( s )
भूमिस्वामी
7 सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीताबाई रामवती बाई पिता राजाराम गोमती बाई मोतीबाई पिता राजाराम लोधी सा.देह
8 परताप आ . नाथूराम लोधी सा.देह
9 हरप्रसाद पिता शिवचरण लोधी रमपुरा
10
0.290
94(s)
भूमिस्वामी
0.913 116/3 ( s )
117/3 ( s )
118/3 (s)
119/3 ( s)
0.437 98/1 (s)
भूमिस्वामी
0.008 98/2 (s)
भूमिस्वामी
शिवचरण पिता भोपत सिंह मालती बाई रेखारानी पिता शिवचरण सिंह लोधी सा. रमपुरा 4072
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
[भाग 1
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
3
4
5
0.274
भूमिस्वामी 100 ( s )
11 पूना बाई पति गिरवर लोधी रामजी वंदना जिया बाई पिता गिरवर लोधी सा. नरसिंहपुर
12 देवराज आ. मलखानसिंह लोधी सा. देह
13
0.291 भूमिस्वामी 101( s)
0.135 103/2( s )
0.316 लालसाहब आ. मलखानसिंह लोधी सा. देह
14 दुल्लम वल्द मलखानसिंह लोधी सा. देह
15
भूमिस्वामी 102(s)
0.135 103/3 ( s)
0.302
भूमिस्वामी 103/4 ( s)
0.397 भूमिस्वामी 103/5( s)
भागवती बाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा. देह
16 कलाबाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा. देह
17
0.130 भूमिस्वामी 103/6(s)
0.163 भूमिस्वामी 112/2 ( s)
गोविन्द वल्द मोहनसिंह राधाबाई पति कैलाश पिता मोहनसिंह लोधी सा. करेली
18
0.917 111/2 ( s )
भूमिस्वामी
बादशाह भूरे सियाबाई पिता हनुमत सिंह झूना बाई वेवा चतुर्भुज कृष्णाबाई पति प्यारेलाल अनंत पिता प्यारेलाल लोधी सा. करेली
19
1.610 भूमिस्वामी 109(s)
राजेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा. देह
20
110( s)
111/1( s)
0.081 भूमिस्वामी 105/1( s)
हाकमसिंह वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला
21
106/1( s)
1.012
105/4( s)
106/5( s)
0.081 105/6 ( s)
106/7 ( s)
0.405 भूमिस्वामी 105/2( s )
गयाप्रसाद मुन्नालाल दशरथ पिता रामकिशन ढीमर सा. गोकला
22 तारापत आ. शोभाराम लोधी सा. देह
23 दशरथ आ. रामकिशन ढीमर सा.देह
24 गंगाराम आ. रामकिशन ढीमर सा. देह
25 नन्हेलाल आ. रामकिशन ढीमर सा. गोकला
0.749
भूमिस्वामी 105/3 ( s)
106/3 ( s)
0.081 भूमिस्वामी 105/5( s)
106/6 (s)
0.081 भूमिस्वामी 105/7( s) 106/8 ( s )
0.081 भूमिस्वामी 105/8 ( s) 106/9 ( s) 4073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
T
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स्वामित्व खसरा अर्जित
क्र. का प्रकार नंबर रकबा हे.
1 2 3 4 5
26 रमेश आ. रामकिशन ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 105/9 (s) 0.081
106/10 (s )
108/3 ( s) 0.443
27 गयाप्रसाद हाकम दशरथ नन्हेलाल गंगाराम भूमिस्वामी 106/2( s) 0.565
रमेश जीजीबाई हल्कीबाई रामकुमारी पिता
रामकिशन मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन
ना.बा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह
वल्द चेतराम प्रदीप ना.बा. वल्द सुखलाल
वली मां मायाबाई ढीमर सा. देह
28 सुक्कीबाई आ. शोभाराम लोधी सा.देह भूमिस्वामी 106/4 ( s) 0.748
29 मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन ना.बा. वल्द भूमिस्वामी 107(s) 0.573
सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेतराम 108/1 ( s)
प्रदीप ना.बा. वल्द सुखलाल बली मां
मायाबाई रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा.
गोकला
30 राकेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा. भूमिस्वामी 108/2 ( s) 0.567
देह
31 प्रहलाद आ. नारायण सिंह लोधी सा. देह भूमिस्वामी 112/1 (s ) 0.040
32 लेखराम वल्द तुलसीराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 112/3 ( s) 0.016
33 शारदाबाई पति सरदार सिंह पिता यशवंत भूमिस्वामी 115(s) 0.101
लोधी सा. करेली 116/4(s)
34 दशरथ वल्द नाथूराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 116/1( s) 0.295
117/1 (s)
118/1 (s )
119/1 (s)
35 पुहुपसिंह वल्द नाथूराम लोधी सा .देह भूमिस्वामी 116/2 ( s) 0.190
117/2 (s)
118/2 (s)
119/2 (s)
36 नरबदी वल्द नाथूराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 116/5/1 ( s ) 0.023
37 विवेक कुमार लोधी ना.बा. पिता सरदार भूमिस्वामी 116/5/1/2 ( s ) 0.084
लोधी सा.देह
38 कमलेश पिता परताप लोधी सा.देह भूमिस्वामी 116/5/2 ( s ) 0.083
39 मानसिंह वल्द मोहनलाल लोधी सा. देह भूमिस्वामी 130/3 (s) 0.080
40 धनीराम वल्द अनुरूध्द लोधी सा. देह भूमिस्वामी 120/1 (s) 0.048
41 भगवानसिंह वल्द धनीराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 120/2( s) 0.398
42 परषोत्तम वल्द धनीराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 120/3 ( s) 0.061
43 श्रीनर्मदा जी सर. अनुरूध्दसिंह वल्द हल्कू भूमिस्वामी 120/4 (s) 0.169
लोधी सा. देह एवं कलेक्टर महोदय
नरसिंहपुर
4074
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
44
[ भाग 1
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
4
5
3
0.061
भूमिस्वामी 120/5 ( s)
रामसिंह आ. भानसिंह नन्हेलाल आ. बनवारीलाल लोधी सा . रमपुरा
45 ईश्वरसिंह पिता गम्मत सिंह लोधी सा. देह
46
0.154
भूमिस्वामी 121/1/1/1 ( s )
0.154
भूमिस्वामी 121/1/1/2 ( s )
बतीबाई वेवा गालबसिंह विनोद यशवंत मीना बाई पिता गालबसिंह लोधी पता रमपुरा
47
0.307 121/1/2 ( s)
भूमिस्वामी
विजयसिंह कल्याण नरहरि अजय भगवान दशोदा पिता सीताराम लोधी सा. देह
48
0.153
भूमिस्वामी 121/1/3/1 ( s )
सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीता रामवती बाई पिता राजाराम गनेशी बाई बेवा करनसिंह गोमतीबाई मोतीबाई पिता करनसिंह जाति लोधी सा. देह
49
0.077
भूमिस्वामी 121/1/3/2 ( s )
कोमल बाबूलाल सूरज होरीलाल पिता देवीसिंह सुकरतीबाई रामप्यारी बाई सुन्दरबाई पिता धीरज बलवंत टीकाराम मुन्नीबाई नन्हीबाई पिता कन्हैयालाल लोधी सा.देह
50
0.077
भूमिस्वामी 121/1/3/3 ( s )
कुंतीबाई बेवा मलखानसिंह देवकाबाई प्रकाश रेखाबाई उर्फ पुट्ठीबाई पिता मलखान लोधी सा. देह
51
0.077
भूमिस्वामी 121/1/3/4 ( s )
चौहानसिंह राजू लीला प्रभाबाई सुक्कीबाई बुध्दिबाई पिता दीवान सिंह लोधी सा. देह
52
0.077
भूमिस्वामी 121/1/3/5 ( s )
कढ़ोरीलाल दुल्लम ज्ञानी थानसिंह लक्ष्मण दीपाबाई पिता धरमदास रामाबाई बेवा प्रीतम सिंह लोधी सा. देह
53
0.154
भूमिस्वामी 121/1/3/6 ( s )
उजयार सिंह डालचंद्र पोहप भोपत जगदीश लक्ष्मीबाई मोतीबाई दुर्गाबाई मोहिनीबाई पिता मोहकम लोधी सा.देह
54
0.890
भूमिस्वामी
कोमलसिंह पिता जीवनलाल ढीमर सा. करेली
55 छोटेलाल आ. जीवनलाल ढीमर सा. देह
56 छोटी बाई जोजे हरिसिंह लोधी सा.देह
57 नेमीचंद आ. हरिसिंह लोधी सा. देह
58 वनवारी भानसिंह पिता दीनानाथ लोधी सा. देह
121/2 ( s) 122/1 ( s)
0.890 भूमिस्वामी 121/3 ( s) 122/2 ( s)
0.069
भूमिस्वामी 124/1( s) 124/2( s)
0.004
भूमिस्वामी 123( s)
0.073
भूमिस्वामी 187/3 ( s) 4075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
1
2
59
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
4
5
3
0.332
भूमिस्वामी 188 (s)
रामेश्वर पिता श्रीरामलाल नौरिया सा . टुईयापानी
60
0.558
189 ( s)
भूमिस्वामी
प्रहलाद वल्द कमोद सिंह वीरन शक्कर बाई पिता वुध्दा ढीमर सा. देह
0.647
भूमिस्वामी 190 (s)
61 महेन्द्रसिंह पिता गजराज सिंह लोधी सा. केरपानी
दरयाव सिंह आ. हरिसिंह लोधी सा. देह 62
63
0.145 भूमिस्वामी 191 (s)
1.068
भूमिस्वामी
मुकेश कुमार वल्द माखनसिंह लोधी सा. केरपानी
64
204(s) 205/2 ( s )
0.947 भूमिस्वामी 205/1 ( s) 206( s)
जानकीबाई वेवा लालसाहब रामजी कलाबाई ऊषाबाई उर्मिला पिता लालसाहब देवेन्द्र सुरजीत खीरसिंह शांतिबाई जीजीबाई पिता दुल्लमसिंह गौराबाई वेवा अनंतसिंह राजकुमार रामकुमार ऊमाबाई पिस . अनंतसिंह सकुनबाई वल्द रघुराज हाकमसिंह नन्हीबाई पिस. पोघानसिंह गुलाब प्रभुनारायण पिता राजा भैया राव श्रीराम राव प्रकाश राव त्रिलोक राव मदन राव प्रीतमसिंह सियाबाई पिता घनश्याम लोधी सा. देह
हरप्रसाद आ. मोहनलाल लोधी सा. देह 65
भोजराज वल्द केवलराम लोधी सा. देह 66
दयालसिंह वल्द केवलराम लोधी सा. देह 67
कन्हैयालाल वल्द नब्बेलोधी सा. देह 68
चूरामन वल्द देयराम लोधी सा. देह 69
70
0.271
203(s)
भूमिस्वामी
0.186 भूमिस्वामी 202(s)
0.282
भूमिस्वामी 199/1 ( s )
0.040 195/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.502 200/1 ( s )
भूमिस्वामी
0.316 200/2 ( s)
भूमिस्वामी
201(s)
0.040
198/1 ( s)
भूमिस्वामी
ईश्वरसिंह वल्द रघुनाथ सिंह हज्जू वल्द मोतीलोधी सा. देह
राजाराम आ. छत्तरसिंह लोधी सा. देह 71
महेन्द्रसिंह वल्द देवीसिंह लोधी सा. देह 72
रोशन आ. केवलराम लोधी सा. देह 73
रन्चोबाई वल्द पूरन लोधी सा.देह 74
0.392 भूमिस्वामी 198/2 ( s)
0.324 198/3-4( s)
0.386 199/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.539
भूमिस्वामी 199/3 (s )
0.004 197 ( s)
भूमिस्वामी
25.098
कुल योग 4076
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक-1 के हितग्राहियों के नाम तहसीलदार के प्र.क्र. 0010 / अ-27 / 2022-23 आदेश दिनांक 13.04.2022 , सूची के सरल क्रमांक -5 हितग्राहियों के नाम न्याया. नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0290 / अ -6 / 2023-24 आदेश दिनांक 17.01 . 2024 , सूची के सरल क्रमांक-36 में न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0025 / ब-12 / 24-25 आदेश दिनांक 24.0620.24 अनुसार भू- अभिलेख तथा न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र. 0028 / अ-27 / 22-23 आदेश दिनांक 18.07.2022 एवं सूची के सरल क्रमांक-61 न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0275 / अ-6 / 2022-23 आदेश दिनांक 13.03.2023 के अनुसार भू- अभिलेख के अनुसार संशोधित किये गये है ।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर , स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
4077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- 950-अ.वि.अ.-भू-अर्जन -2024- रा.मा.क्र.0016-3-82-2024-25
प्रारुप- V
(नियम 10 देखें)
धारा 19 ( 1 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम- गोकला प.ह.नं.- 13 / 7 नं.ब.- 147 तहसील - करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 30.745 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 30.745 हेक्टेयर है ग्राम गोकला तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है : -
ग्राम-गोकला प.ह.नं.-13/7 नं.ब. - 147 तहसील-करेली
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
1 गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा. देह
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
स्वामित्व का प्रकार
4
5 3
0.138
10(S)
भूमिस्वामी
0.073
12( S)
0.024
65/2( S)
0.040
66(S)
0.405
6/1(S)
2 भगवान सिंह पिता बहादुर सिंह लोधी नरसिंहपुर |
3 रूपसिंह वल्द रमेश सिंह लोधी सा . गुरसी
4 कृष्ण कुमार वल्द भगवानसिंह लोधी सा. देह
5 चौहानसिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा. देह
6 लक्ष्मण सिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह
7 गजराजसिंह वल्द भैयालाल ढीमर सा. देह
8 चंदाबाई जोजे गजराज सिंह ढीमर सा. देह
9 भीष्मसिंह आत्मज कमलसिंह लोधी सा. देह भूमिस्वामी
1.820
17(S)
0.364
65/1 (S)
0.210
6/10 (S)
भूमिस्वामी
2.630
14/2 (S) 14/3(S)
15, 16(S)
0.435
6/11 ( S)
भूमिस्वामी
0.689
6/5(S)
भूमिस्वामी
0.226
6/6(S)
भूमिस्वामी
0.585
13/1 ( S)
भूमिस्वामी
0.240
13/3 ( S)
0.405
13/2(S)
भूमिस्वामी
0.060
14/1 ( S)
भूमिस्वामी
0.016
75/3 (S)
भूमिस्वामी
10 बड्डीबाई वेवा जानकीप्रसाद शिवलाल संतोष नन्हेलाल कुंताबाई वालिक संजय गुलजार जीराबाई ना.बा. पिता स्व. जानकी प्रसाद बली मां बड़ीबाई धानक सा. देह
0.100
34/1 (S)
भूमिस्वामी
11 गुलाबसिंह वल्द अमरसिंह मुलिया वल्द धीरा ग्यारसीबाई सत्तोबाई केशरबाई पिता मोहन धानक सा. देह 4078
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता क्र. 1 2 12 हल्कीबाई पत्नि मिट्टू धानक सा.देह 13 नन्दूप्रसाद वल्द मोहन धानक सा. देह 14
[ भाग 1
स्वामित्व खसरा अर्जित
का प्रकार नंबर रकबा हे.
3 4 5
भूमिस्वामी 34/2( 5) 0.024
भूमिस्वामी 34/3 (S) 0.016
श्री देव गौकर्णनाथ जी सर , बहादुरसिंह वल्द भूमिस्वामी 35(S) 0.280
जवाहर सिंह लोधी सा.देह संरक्षक कलेक्टर 18(S) 0.024
महोदय नरसिंहपुर
15 सेवक पिता कढोरी धानक सा. करेली भूमिस्वामी 53(S) 0.040
16 गोकल पिता कढोरी धानक भूमिस्वामी 72/4( S) 0.060
73/1/अ (S)
17 हरीराम रेवती बाई नन्हेबाई विक्कोबाई विमलाबाई भूमिस्वामी 54(S) 0.040
पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा . नरसिंहपुर
18 हरीराम रेवती बाई नन्हीबाई विक्कोबाई भूमिस्वामी 55/2(S) 0.018
विमलाबाई पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा.
नरसिंहपुर
19 विष्णुप्रसाद वल्द बाबूलाल धानक सा . करेली भूमिस्वामी 55/1 (S) 0.111
20 भूरीबाई वेवा टावलसिंह घनश्याम पुत्र टावलसिंह भूमिस्वामी 52/1 ( 5 ) 0.060
महेश गोधन सोमनाथ पिता टावलसिंह हरिबाई 68/1( S)
पुत्री टावलसिंह 73/1/2 ( S) 0.072
21 शोभाराम आ. देवीसिंह धानक सा.देह भूमिस्वामी 52/2 ( S) 0.060
68/2( S)
22 रामकुवर बाई जोजे तुलसीराम लोधी सा. देह भूमिस्वामी 69(S) 0.178
51(S) 0.032
94/2( S) 0.952
23 छोटेलाल वल्द देवीसिंह धानक सा. देह भूमिस्वामी 70(S) 0.154
24 तेजबल उर्फ हल्कोरी आ. नन्हा धानक सा.देह भूमिस्वामी 72/1 (S) 0.068
72/3(S) 0.024
73/1/घ ( S)
25 रामदयाल वल्द गनपा धानक सा. देह भूमिस्वामी 73/1/झ ( S) 0.016
26 लखन ना.वा. वल्द वली श्यामलाल धानक सा. देह भूमिस्वामी 73/4(S) 0.016
27 सरदार सिंह आ. गनपे धानक सा.देह भूमिस्वामी 73/1/ङ ( S) 0.222
28 जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा. भूमिस्वामी 79/1 ( S) 0.048
देह 96/7(5) 0.271
29 हरीराम पिता सोवरन सिंह ढीमर सा. करेली भूमिस्वामी 79/2(S) 0.288
30 नन्हेलाल आ. चेतराम ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 78/11 (S) 0.120
78/14(S)
31 तेजबल आ. मुल्ले ढीमर नि. ग्राम भूमिस्वामी 78/12( S) 0.184
32 भूरा वल्द रामसिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 78/7 ( S) 0.060
78/9 ( S)
80/3(S)
33 नन्हेलाल वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 80/1 ( S ) 0.202
34 कलाबाई जोजे सीतराम ढीमर सा .देह भूमिस्वामी 80/2( 5) 0.550
35 दशरथ वल्द रामकिशन ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 82/1 (S) 0.144
4079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स्वामित्व खसरा अर्जित
क्र. का प्रकार नंबर रकबा हे.
1 2 3 4 5
36 ज्ञानी वंल्द बहादुर सिंह लोधी सा .देह भूमिस्वामी 93/1(S) 0.809
94/3( S) 0.802
37 गिरवर सिंह वल्द बहादुर सिंह लोधी सा.देह भूमिस्वामी 93/2( S ) 1.348
38 रचनाबाई जोजे मस्तराम लोधी सा. भूमिस्वामी 94/1(S) 0.809
रातीकरारकलां
39 | परषोत्तम वल्द हल्के लोधी सा . रमपुरा भूमिस्वामी 95( S) 0.729
40 वीरन आ. सुखराम नोरिया सा.देह भूमिस्वामी 96/1 ( S) 1.339
96/2( S)
41 मुल्ले वल्द लुट्टे ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 96/3( S) 0.060
42 रक्खीबाई वेवा खुमान पूनाबाई बीरोबाई वा. भूमिस्वामी 96/4( S) 0.082
राजेश राकेश दुर्गाबाई नीलू ना.बा. पिता खुमान
वली मां रक्खीबाई ढीमर सा. देह
43 सोमनाथ वल्द मुल्ले ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 96/5(5) 1.036
44 दशरथ वल्द सरदार सिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 96/6( 5) 0.465
26/4 ( S) 0.004
45 नर्बदी बाई पिता दलीपसिंह पति गिरवर सिंह भूमिस्वामी 97 ( S) 1.060
लोधी सा. नरसिंहपुर 98(S)
46 गनेशीबाई पत्नि मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा भूमिस्वामी 99/1( S) 0.564
100/1 ( S)
47 प्रेमसिंह वल्द मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा भूमिस्वामी 99/2(S) 0.565
100/2 ( S)
48 ग्यारसी उर्फ गयाप्रसाद पिता रामकिसन ढीमर भूमिस्वामी 92/1( 5) 0.160
सा. देह
49 राजेश कुमार वल्द गिरवर सिंह लोधी सा. देह भूमिस्वामी 92/2(S) 1.354
50 महेश कुमार वल्द वरजोर सिंह लोधी सा. देह भूमिस्वामी 92/3(S) 0.405
51 गयाप्रसाद हाकमसिंह दशरथ नन्हेलाल गंगाराम भूमिस्वामी 91/1( S) 0.381
रमेश रामुकवर बाई हल्कीबाई बड़ीबाई पिता 91/3 ( S) 0.382
रामकिशन ढीमर सा. देह 91/4 ( S) 0.381
26/10 ( S) 0.336
52 हाकम सिंह पिता रामकिशन ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 91/2(S) 0.382
53 लालजू वल्द रामसिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 85/1 ( S) 0.082
26/5( S) 0.633
26/9 ( S) 0.056
54 सीताराम वल्द इमरत सिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 85/2( S) 0.028
55 किशोरी वल्द मानक ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 26/2 ( S) 0.040
56 पेशबाई वेवा रामसिंह लालजू पंचम साहब भूमिस्वामी 26/8 ( S) 0.068
दयाशंकर भूरे कल्याण राजेन्द्र राजाराम गिरजा
माया गुड्डी रामबाई पिता रामसिंह ढीमर
57 हेमन्त सिंह आ. मेरसिंह नौरिया सा. देह भूमिस्वामी 26/11(S) 0.240
58 मेरसिंह वल्द चेतराम ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 26/7 ( S) 0.032
26/1 ग ( S) 0.405
59 गेंदालाल आ. मानकलाल ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 26/6( S) 0.348
4080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
60
खसरा नंबर
अर्जित रकबा हे.
स्वामित्व का प्रकार
4
5 3
0.931
26/12 ( S)
भूमिस्वामी
किशोरीलाल कोमल गेंदालाल भगवानसिंह कलाबाई छोटीबाई पिता मानक ढीमर सा. देह
सेवकसिंह आ. सीताराम ढीमर सा. देह 61
साहबसिंह आ. रामसिंह ढीमर सा.देह 62
0.332
26/15 ( S )
भूमिस्वामी
0.931
26/13 (S )
भूमिस्वामी
0.372
88(S)
भूमिस्वामी
लक्ष्मण सिंह वल्द टावलसिंह लोधी सा. समनापुर |
63
30.745
कुल योग
1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक -20 के हितग्राही का नाम न्यायालय नायाब तहसीलदार के प्र.क्र. 0297 / अ-6 / 2022-23 आदेश दिनांक 06.10.2022 के अनुसार संशोधित किया गया है ।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा .) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
4081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.-952-अ.वि.अ.-भू-अर्जन- 2024- रा.मा.क्र. 011-3-82-2024-25
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु ग्राम-अमोदा प.ह.नं. -03 नं.ब. - 10 तहसील- नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 9.168 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है , जो 9.168 हेक्टेयर है ग्राम अमोदा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम-अमोदा, तहसील- नरसिंहपुर, प.ह.नं.-03
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
अर्जित रकवा हे .
खसरा नंबर
स्वामित्व
का प्रकार
स. क्र.
2
1
1 गोपाल रेवाराम झलकन देवीसिंह गेंदसिंह भूरीबाई गुड्डीबाई पिता डोरीलाल मलाह सा. देह
2 टीकाराम मुन्नालाल खीरसागर हरप्रसाद देवीसिंह गायत्रीबाई वतीबाई पिता चूरामन मलाह सा.देह
3 हल्कीबाई पत्नि जयराम तेजसिंह डालसिंह उर्फ जूजू गेंदालाल रमेश कन्हैयालाल गंगोबाई कल्लूबाई गुड्डी
जमनाबाई पिता जयराम मलाह सा. देह
4 रोशनलाल आ. लालसींग मलाह सा. देह
5 टीकाराम आ. लालसींग मलाह सा. देह
6 विशाल हक्कीबाई रम्माबाई मुन्नीबाई सुशीलाबाई पिता रतन देवीसिंह प्रेमवती कुसुम दुर्गाबाई पिता सरदार मलाह सा. देह
7 अमरसिंह वल्द कोदूलाल मलाह सा. देह
4
5 3
0.048 35/1/9 ( s )
भूमिस्वामी
0.008
41(s)
भूमिस्वामी
0.372
42/1 (s )
भूमिस्वामी
44/1 ( s)
45/1 ( s)
0.218 42/2 ( s)
भूमिस्वामी
44/2 ( s)
45/2( s)
0.100 भूमिस्वामी 42/3 ( s)
44/3(s)
45/3( s)
0.405 46/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.610 46/2 ( s )
0.390 55/1 ( s )
भूमिस्वामी 4082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
[ भाग 1
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकवा हे.
1
2
3
5
4
0.095
भूमिस्वामी 55/2 ( s )
0.320
56 ( s)
8 अमरसिंह वीर बहादुर डालसिंह डिल्लो बाई भग्गोबाई शकुनबाई पिता कोदूलाल धनोती बाई धर्मपत्नि स्व. नब्बू मोहन गोविन्द हरप्रसाद पिता नब्बू मलाह सा. देह
0.020
83/2( s)
भूमिस्वामी
0.200
84( s)
9 डालसिंह कन्छेदी भग्गीबाई मोहन बाई हक्कीबाई रम्भाबाई पिता गुब्बे मलाह सा.देह
0.170
85/1 ( s)
0.168
85/2 ( s )
10 भीकम वल्द गुलाब सिंह मलाह सा. देह भूमिस्वामी
0.360
89( s)
0.280
भूमिस्वामी 90(s)
11 कन्छेदी डालसिंह पिता गुब्बे मलाह सा.देह
12
0.275
91(s)
भूमिस्वामी
सीताराम पिता डब्बलसिंह मलाह सा. अमोदा
0.060
92( s)
0.634
94/1( s)
13 जीरालाल पिता कमल मलाह
0.009
95/1/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.164
95/3/1 ( s)
0.018 14
95/1/2 ( s)
भूमिस्वामी
शकुनबाई वेवा प्रीतम मुकेश पिता प्रीतम मलाह
0.161
95/3/2 ( s)
0.010
15
भूमिस्वामी 95/1/3 (s )
0.161
95/3/3( s )
सांस्कृतिक उत्थान समिति गोविन्दनाथ वन धूमगढ़ सांकल घाट द्वारा स्थाई अध्यक्ष व संस्थापक सुबुद्धानन्द ब्रम्हचारी शिष्य ब्रम्हलीन श्री शंकराचार्य जी महाराज पता प्लाट नंबर सी 1127 प्लाट नंबर 25 सरस्वती कुंज अपाटमेंट पूर्वी दिल्ली हाल मुकाम परमहंसी गंगा आश्रम झोतेश्वर नरसिंहपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था
16 बाबूलाल पिता कमल मलाह
0.010
भूमिस्वामी 95/1/4 ( s)
0.161
95/3/4 ( s )
17 डालसिंह पिता कमल मलाह
0.014
भूमिस्वामी 95/1/5 ( s )
0.162
95/3/5 ( s)
0.245
108/11 ( s)
भूमिस्वामी
18 ललतीबाई पत्नि कोमल ठाकुर सिंह संतोष उत्तम गुलाब मुन्नीबाई कलाबाई पिता कोमल कैलाश दशोदाबाई सुषमाबाई गौराबाई रजनी ना.बा. पिता भागीरथ वली व खुद मां मंगोबाई पत्नि भागीरथ ढीमर
19
0.415
95/2( s)
भूमिस्वामी
हाकमसिंह वल्द डब्ब्लसिंह मलाह सा. देह 4083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
20 परमलाल दयाल वल्द जीवन ढीमर सा.देह
21 श्री जगतगुरू शंकराचार्य सदाव्रत अन्य क्षेत्र गुरूगुफा गोविन्द नाथ वन संचालक श्री निजानन्द ब्रम्हचारी गुरू श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज गुरू गुफा धूमगढ़
22 हेमराज डबबूलाल केहरसिंह पिता हेमराज हिम्मत सिंह गुल्लीबाई धर्म पत्नि स्व. रेवाराम ढीमर सा. टोला नीमखेड़ा
गुड्डा सुम्मा पिता दुर्जन ढीमर सा. देह 23
24 तरवर वालाराम पिता शंकर लाल ढीमर सा. देह
25
अर्जित रकवा हे.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.245
108/1 (s)
भूमिस्वामी
0.340
108/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.275
108/10 ( s)
0.250
108/3 (s)
भूमिस्वामी
0.050
भूमिस्वामी 108/4 (s) 103/2 (s) 105/1 ( s)
0.045
108/5(s)
भूमिस्वामी
0.300
108/6 ( s)
भूमिस्वामी
गीताबाई सावित्रीबाई पिता जालमसिंह सुभाष शिवराज जमनाबाई मतिबाई लीलाबाई पिता वैनीसिंह लोधी नरसिंहपुर
26
0.120
108/8-9 (s)
भूमिस्वामी
औकांरसिंह गम्मतसिंह पिता गौरीशंकर लोधी सा.पिपरिया
27
0.540
108/12 (s)
भूमिस्वामी
कल्यान मुनीम हरिसिंह नीरज पिता भगुन्त मुन्नीबाई पत्नि मुलाम राजेन्द्र देवसिंह वीरन घनश्याम नेतराम जयंतीबाई पितां मुलाम ढीमर सा. देह
28
0.051
भूमिस्वामी
क्षामसिंह वल्द छिदामीलाल ढीमर सा. देह
29
108/13 ( s) 103/4 (s) 105/3 (s)
0.050
भूमिस्वामी
मुन्नीबाई धर्मपत्नि स्व. गेदांलाल नौरिया सा. देह
30
108/15 (s) 103/6(s) 105/5 ( s)
0.051
भूमिस्वामी
गीताबाई पत्नि होरीलाल पंचु छोटेलाल पिता होरीलाल ढीमर नरसिंहपुर
31
108/17 (s) 103/8 (s) 105/7 ( s)
0.023
108/18 ( s ) 103/9 (s) 105/8 (s)
0.050
भूमिस्वामी 108/19 ( s) 103/10 ( s) 105/9(s)
अनीता पत्नि प्रहलाद अरविन्द नरबदी बाई जीजीबाई वत्तोबाई वंदना पिता प्रहलाद ढीमर [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4084
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता खसरा अर्जित क्र. नंबर रकवा हे.
स्वामित्व
का प्रकार
2
1
32 बुध्दीबाई धर्मपत्नि स्व. हीरालाल सोवरन सिंह वल्द हीरालाल ढीमर सा. देह
5 3
4
0.050 108/21 ( s )
भूमिस्वामी
103/12 ( s )
105/11 ( s )
0.125 108/23 ( s)
भूमिस्वामी
33 पूरनलाल वल्द सूरत सिंह ढीमर ग्राम अमोदा
0:190 108/24 ( s )
भूमिस्वामी
34 सुन्दरलाल वल्द शोभाराम ढीमर सा. देह
35
0.150 108/25 ( s )
भूमिस्वामी
गोविन्द प्रसाद प्रहलाद सुन्दरलाल श्यामाबाई पिता टीकाराम ढीमर अमोदा
9.168
कुल योग
1. उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक -1 के हितग्राहियों के नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के प्र.क्र . 0622 / अ -6 / 2023-24 आ.दि 06.02.24 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतन एवं सरल क्रमांक 15 के हितग्राहियों के नाम तहसीलदार के प्र.क्र. 0045/ ब-121 / 2022-23 आ.दि 20.05.22 के अनुसार संशोधित किये गये है ।
2. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3. कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4. चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् ' पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4085
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 9 जुलाई 2024 ई.क्र.-549-रीडर-भू-अर्जन-2024- प्र.क्र.0004-अ-82-2024-25
( प्रांरभिक सूचना)
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ) (क्रमांक 30 सन 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक । मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहत सिंचाई परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार /व्यक्तिवार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिका अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमिकी अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर
स.क विवरण
सिंचित
असिंचित
कुल
ग्राम टकरावद
0.874
0.874
योंग
0.874
0.874
अनुसूचि (2)
उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण
प्रभावित कृषक का नाम खसरा कुल प्रभावित भूमि
स. नंबर भूमि का सिंचित ( असिंचित जुल
क रकबा हेमें )
1 2 3 4 5 6 7
तुलसीराम, दिनेश पिता भेरूलाल कुल्मी नि. 17/5 0.584 0.020 0020
۱۰
ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ
2. युतुबददीन पिता नूर मोहम्मद पिंजारा 17/6 0.589 0.190 0190
निवासी ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ
3. कंवरलाल पिता रामचन्द्र नायक नि.ग्राम 20/11 0.073 0.005 10005
एकरावद तहसील मल्हारगढ
0,090 0.009
4. गुलाम हुसेन पिता जलालुददीन पिंजारा नि. 626/1 0.211
ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ
रजाक मोहम्मद पिता जलालुददीन पिंजारा 626/2 0.210 0.017 0017
5. नि.ग्राम टकरावद तहसील मल्हारगढ
लक्ष्मीबाई बेवा भेरूलाल , तुलसीराम , दिनेश 629/2 0.874 0.365 0.365
6. पिता भेरूलाल कुल्मी नि.ग्राम टकरावद
तहसील मल्हारगढ जिला मंदसौर
7 शंकरलाल पिता बापुलाल कुल्मी नि. ग्राम 0187-
630 1.720187
टकरावद तहसील मल्हारगढ
कुल योंग 7 4.261 0.874 0.874
भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4086
ई.क्र.-551- रीडर-भू-अर्जन- 2024-प्र.क्र.006-अ-82-2024-25
(प्रांरभिक सूचना )
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) (क्रमांक 30 सन 2013 )
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि कमान मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहत सिंचाइ परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि विर कृषकवार/ व्यक्तिवार सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिका अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
ग्राम दोबडा तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर मे
असिंचित
कुल
सिंचित
स.कं विवरण
0.382
0.382
ग्राम दोबडा
0.382
0.382
योंग
अनुसूचि (2)
ग्राम दोबडा उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण
प्रभावित भूमि
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नंबर
असिचि कुल
सिंचित
d
(हे मे)
स. क.
कुल भूमि का रकबा (हे में)
7
5
6
4
3
2
1
0008
0.008
0.020
464/1
1.
जगदीश पिता गंगाराम नि.ग्राम अरनियाजटिया तह. मल्हारगढ
0.008
0.008
0.040
464/2
2. बसतीलाल, भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई बेवा गंगाराम, गायरी नि. ग्राम अरनिया
जक्रिया
១008
0.008
0.020
464/3
जगनाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम |अरनियाजटिया
0.008
0.020
464/4
4. प्रभुलाल पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनियाजटिया
002 /
0.027
0.620
466/1
5. धापुबाई पति देवीलाल गायरी नि.ग्राम अरनियाटिया
0.027
0.027
0.240
466/2
रामगोपाल पिता भागीरथ नि०ग्राम दोवडा
6.
0.001
0.001
1-0.034
470/
7. दशरथलाल पिता नाशुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा
0.001
470/2-0.094
0.001
0.001 8. मुकेश चिंता नाथुलाल बाम्हण नि. ग्राम-बोवडा
0.001
0.035
470/3
0.036 9. सुरेशचन्द्र पिता नाथुलाल ब्राम्हण नि.ग्राम दोबडा
0.036
0.380
473/2
10. जगदीश पिता गंगाराम नि०ग्राम अरनिया जटिया
0.021
0.021
473/3 0.380
11. बसतीलाल,भंवरलाल, जगदीश पिता गंगाराम, राधाबाई
0.021
0.021
0.600
473/4
बेवा गगाराम गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया 12. जगन्नाथ पिता रामचन्द्र गायरी नि.ग्राम अरनिया जटिया
001
0.010
0.190
468
13. मथुरीबाई बेवा अमृतराम, बंशीलाल , रमेशचन्द्र, कचरीबाई, जसोदाबाई पिता अमृतराम नि. अरनियाजटिया
0.205
0.205
2.830
474
14. छेवीलाल पिता भुवान गायरी नि.ग्राम अरन्या जटिया
0382
0.382
किता 5.443
कुल योंग
14
भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है ।
4087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
ई.क्र.- 550- रीडर-भू-अर्जन-2024-प्र.क्र.005-अ- 82-2024-25
( प्रांरभिक सूचना )
(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013) (क्रमांक 30 सन 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमाक मंदसौर जिले में दाब युक्त सुक्ष्म एवं वृहत सिंचाइ परियोजना के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार /व्यक्तिवार सर्वे कमांक विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिक अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में
विवरण
सिंचित
असिंचित
स.कं
कुल
0.200
ग्राम अरनिया जटिया
0.200
योंग
0.200
0.200
अनुसूचि (2)
ग्राम अरनिया जटिया उपखण्ड मल्हारगढ जिला मंदसौर में आने वाली निजी भूमि का विवरण
प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि ( असिंचित कुल
सिंचित हे.में )
स. क.
कुल भूमि का रकबा (हे.में)
7
3
4
5
6
2
1
004
004
0.50
205/5
1. गोपाल पिता देवीलाल जटिया निवासी ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ
0.02
0.02
205/6 0.22
2. भगतराम पिता नन्दा, जगदीश पिता नाथु जाति जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया
0.02
002
205/7 0.25
गेरूलाल पिता रामचन्द, हुलासबाई पति भेरूलाल, जटिया नि.अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ
4
075 006
006
205/9
दयाराम पिता रामचन्द्र कुशालीबाई पति दयाराम जटिया नि०अरनिया जटिया
0.50
003
205/8
0.03
5.हीरालाल पिता किशनलाल, जशोदाबाई प्रति हीसाल, जटिया निअरनिया जटिया
170
0.70 0.03
003
6.वरदीबाई बेवा रामचन्द्र, अमृतराम , दयाराम पिता रामचन्द्र जटिया नि.ग्राम अरनिया जटिया तहसील मल्हारगढ जि.मन्दसौर
कुल योंग:-
2.92 0.20
0.20
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कार्यालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ के न्यायालय में देखा जा सकता है ।
दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4088
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 15 जुलाई 2024
क्र.-B- 2888- दो-2-9-2023.- श्री अजय सिंह ठाकुर , Member Secretary (S. C. M. S. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह ठाकुर, Member Secretary (S. C. M. S. ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो Member Sec- retary (Š . C.C. M. S. ) , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 2890- दो-2-16-2024. सुश्री सरिता वाधवानी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, देवास को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.- B- 2892- दो-2-75-2018.- श्री बी. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को दिनांक 11 से 14 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-B-2894- दो-2-17-2016.- श्री एन. पी. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष 2019 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03- इक्कीस - ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस- ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-B- 2896- दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 एवं 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार (M ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 16 जुलाई 2024
क्र.-C-5131- दो-2-36-2022. श्री संदीप शर्मा , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 16 जुलाई 2024 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2024, के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे.) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जे .) , के पद पर कार्यरत रहते .
4089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
क्र.- C- 5133- चार- 8-42-1977 भाग - सोलह .- सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी. एस. जे. ए.. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 1 से 5 जुलाई 2024 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, डिप्टी डायरेक्टर, एम. पी . एस. जे. ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री निधि मोदिता पिण्टों, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-5135- दो-2-14-2024. श्री रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (D.E. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 05 से 09 जुलाई 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (D.E. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रितुराज सिंह चौहान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार (D.E. ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 27 जुलाई 2024
क्र.-B- 3245- दो-2-18-2024. श्री सुरेश सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 12 से 20 जुलाई 2024 तक नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 से 20 जुलाई 2024 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र.-B-3247-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी को दिनांक 24 जुलाई 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 3251- दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री मधुसूदन मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल , फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) ( ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री मधुसूदन मिश्र की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2024 को उनके खाते में 199 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 254 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
199दिवस (1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान
202/2= 101 दिवस कापूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-B- 3253-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री सुधीर सिंह चौहान, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) ( ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , 4090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री सुधीर सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 300 + 15 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 282 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावेः-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 300दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 00/2= 00 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.- C- 5534- दो- 3-420-80-भाग- बारह. श्री चन्द्रदेव शर्मा , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 ( 1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री चन्द्रदेव शर्मा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को उनके खाते में 222 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 484 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -
में नगद भुगतान (i ) अर्जित अवकाश के एवज 222दिवस
(ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 156/2= 78 दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.
क्र.- C-5534-दो- 3-420-80-भाग- बारह . श्री चन्द्रदेव शर्मा , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय छिन्दवाड़ा
[ भाग 1
को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/4118, दिनांक 21 जून 2023 निरस्त किया जाता है.
क्र.-C- 5536- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4197, दिनांक 24 अगस्त 2022 निरस्त किया जाता है.
क्र.-C-5538- दो-3-420-80- भाग- बारह. -श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127- इक्कीस - ब (एक) -2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- ( i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री विनोद कुमार की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को उनके खाते में 279 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 566 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
279दिवस (1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज - में नगद भुगतान 42/2= 21 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
जबलपुर, दिनांक 29 जुलाई 2024
क्र.- B- 3262- दो-3-420-80-भाग- बारह. श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय , सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल , फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
4091
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को fu ; e 6dhdfMd køeld & ) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री भागवत प्रसाद पाण्डेय , की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 300+ 8 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 580 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजावे:-
क्र.-A-5691-दो-2-82-2023. श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है: -
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 300दिवस
1. दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 15 से 16 जून 2024 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 00/2= 00 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
2. दिनांक 17 से 22 जून 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-B- 3264- दो- 2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 15 से 20 जुलाई 2024 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 24 जुलाई 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित / कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता हैहै कि श्री सुशांत हुद्दार , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-5693-दो-2-4-2016.- श्री डी. एस . चौहान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 10 से 15 जुलाई 2024 तक छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.- B- 3266- दो-2-73-2021. श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि में एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग किये जाने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस-ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 1 अगस्त 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-5689-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय हरदा को दिनांक 25 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.-A-5695-दो-2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 18 से 22 जुलाई 4092
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 अगस्त 2024
2024तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-3391-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक- 1127- इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 को उनके खाते में 268 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 426 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 268दिवस
ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 64/ 2-32
दिवस का पूर्ण ( में नगद भुगतान
अवकाश वेतन.
क्र.-B-3397-दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 18 से 20 जुलाई 2024 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 22 जुलाई 2024 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[ भाग 1
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 2 अगस्त 2024
क्र.-B-3403-दो-2-73-2021. श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 21 से 24 अगस्त 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 20 अगस्त 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-3406- दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 22 से 24 जुलाई 2024 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-B-3408- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्रीमती आशा गोधा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधिऔर विधायी कार्य विमाग, भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन 4093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2024
भाग 1 ]
(सिविल) क्र.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Condi- tions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमेोदित (Modali- ties) के अनुसार श्रीमती आशा गोधा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को उनके खाते में 211 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 456 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
① अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 211 दिवस
(1) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 178/2-89 दिवस कापूर्ण
अवकाश वेतन.
क्र.-B-3410-दो-3-420-80-भाग-बारह. श्रीमती आशा गोधा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2021 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/ 4152, दिनांक 27 अगस्त 2021 निरस्त किया जाता है.
क्र.-B-3412-दो-3-420-80-भाग- बारह- श्री लखन लाल गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल, फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Condi- tions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- ties) के अनुसार श्री लखन लाल गर्ग की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2023को उनके खाते में 229 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 142 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(१) अर्जित अवकाश के एवज मेंनगद भुगतान 229दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 142/2-71 दिवस कापूर्ण
अवकाश वेतन.
क्र.-B-3414-दो-3-420-80-भाग- बारह- श्री लखन लाल गर्ग, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 31अगस्त2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/ 5847 , दिनांक 4 अक्टूबर 2023 निरस्त किया जाता है.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
आशीष तिवारी , डी. आर.- कम- पी.पी. एस.
जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024
क्र.-B-3481- एक-7-3-23-भाग-एक. मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-9416- एक-7-3-2023 भाग-1 , जबलपुर , दिनांक 14 दिसम्बर 2023 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक सी/1526/ एक-7-3/ 2023 भाग -1 , जबलपुर , दिनांक 8 फरवरी 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर एवं रजिस्ट्री तथा मध् यप्रदेश के जिला न्यायपालिका हेतु मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2024 के स्थान पर सोमवार दिनांक 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का अवकाश घोषित किया जाता है.
उक्त परिवर्तित अवकाश के एवज में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर एवं रजिस्ट्री तथा मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका हेतु मंगलवार दिनांक 27 अगस्त 2024 कोकार्यदिवस घोषित किया जाता है ।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर मध्यप्रदेश
इन्दौर , दिनांक 1 अगस्त 2024
क्र. अवकाश-1246.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, को दिनांक 22 से 26 जुलाई 2024 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 जुलाई 2024 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गयी है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा , यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.