मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 27 अगस्त 2024- भाद्र 5, शक 1946
क्रमांक 250 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024
क्र. 12739-161 - इक्कीस-अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
499 500
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अगस्त 2024
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ४ सन् २०२४
मध्यप्रदेश नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश, २०२४
[ " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २७ अगस्त, २०२४ को प्रथमबार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः, राज्य के विधान - मण्डल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन) अध्यादेश , २०२४ है.
संक्षिप्त नाम.
मध्यप्रदेश अधिनियम
२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९६१ (क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.
क्रमांक ३७ सन् १९६१ का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना.
३. मूल अधिनियम की धारा 43 क में, उपधारा ( 1 ) में, -
धारा ४३ क का संशोधन.
(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द " दो तिहाई " के स्थान पर, शब्द " तीन चौथाई " स्थापित किए जाएं;
(ख ) परन्तुक के खण्ड ( एक ) में, शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर, शब्द " तीन वर्ष " स्थापित किए जाएं.
मंगुभाई छ. पटेल भोपाल :
तारीख २४ अगस्त २०२४.
राज्यपाल , मध्यप्रदेश.
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024
क्र. 12739-161 - इक्कीस-अ ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश , 2024 ( क्रमांक 4 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 अगस्त 2024
500 (1)
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2024
THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ( SECOND AMENDMENT)
ORDINANCE , 2024
[First published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary)", dated the 27th August, 2024. ]
Promulgated by the Governor in the Seventy-fifth year of the Republic of India.
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .
WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause (1 ) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance: -
Short title .
1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Municipalities ( Second Amendment) Ordinance , 2024 .
Madhya Pradesh ActNo. 37 of 1961 to be temporarily amended.
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act) , shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 .
3. In Section 43A of the principal Act , in sub- section ( 1 ) ,-
Amendment of Section 43A .
(a) in the opening paragarph , for the words "two thirds " , the words " three fourths " shall be substituted.
(b) in clause (i ) of the proviso , for the words "two years " , the words " three years " shall be substituted.
BHOPAL :
MANGUBHAI C. PATEL
Dated, the 24th August 2024
Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.