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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 35, Part Part 1, 30 August 2024

Published 30 August 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-08-30.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2024- भाद्र 8 , शक 1946

क्रमांक 35]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2024

क्र. ई- 5-560 - आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का दिनांक 12 से 23 जुलाई 2024 तक, कुल बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे की अवकाश अवधि में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का प्रभार श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहम्मद सुलेमान , भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग एवं प्रवासी भारतीय विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

4095

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4096

(5) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मंत्रालय के अंतर्गत उप सचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers (Shri Jagat Praksh Nadda ) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2024

(2) उपरोक्तानुसार श्री हर्ष दीक्षित , भाप्रसे ( 2013 ) , के कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप श्री महिप तेजस्वी, राप्रसे (2008 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 5-1097- आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे ( 2017 ), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदाके दिनांक 4 से 13 जुलाई 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 से 19 जुलाई 2024 तक, छः दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 20 , 21 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश कोजोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रोहित सिसोनिया, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 31 जुलाई 2024

क्र. ई- 1-143-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्र. 2-4-2024- EO(MM-I) , दिनांक 30 जुलाई 2024 के अनुक्रम में श्री हर्ष दीक्षित, भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, राजगढ़ की सेवाएं भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत उप सचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers (Shri JagatPraksh Nadda) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधिके को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री दीक्षित माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई- 1-143-2024-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा श्री हर्ष दीक्षित , भाप्रसे (2013 ) , कलेक्टर, जिला राजगढ़ की सेवाएं भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक

क्र. ई- 1-150-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

1.

(2) श्री अनुराग सक्सेना ( 2016 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत

(3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग .

क्र. ई- 1-151-2024-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

1.

(2) श्री संदीप केरकेट्टा (2018 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(3) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग .

4097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2024

क्र. ई- 1-156-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये गये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गये पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम / आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1 .

श्री दीपक आर्य ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सागर

2.

श्री संदीप जी. आर. (2013) , कलेक्टर, जिला छतरपुर

3.

श्री पार्थ जैसवाल (2015) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिंदवाड़ा.

नवीन पदस्थापना

(3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

कलेक्टर, जिला सागर.

कलेक्टर, जिला छतरपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2024

क्र. एफ- 5-08-2022 - साप्रवि- ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री गुरूपाल सिंह अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को डी.आर.- कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2711 ( दो -1-4-18), दिनांक4 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 22 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए ) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. 1330-2179346-2024- साप्रवि- ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर कोडी.आर.- कम- पी.पी.एस. , मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-2713 ( दो-1-6-24 ) , दिनांक 4 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 30 जून 2024 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश अवधि के साथ एल.टी.सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्र. एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2024

क्र. 1351-2189221-2024- साप्रवि-( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर कोडी.आर.- कम- पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-2886 ( दो -1-6-2024 ), दिनांक 15 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 एवं 7 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. 1353-2189283-2024- साप्रवि- ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री अमर नाथ ( केशरवानी ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी.आर.- कम- पी.पी.एस. मान . उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी-5129 ( दो - 1-5-2022 ) , दिनांक16 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4098

यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2.

विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

क्र. 2377-2106371-2024 - ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अमित सांघी, भापुसे, तत्का. उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (मध्यक्षेत्र ) , भोपाल वर्तमान में उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 अगस्त 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 31 अगस्त व 1 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में यूनाईटेड किंग्डम की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(2) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल का चालूकार्य प्रभार डॉ. आशीष, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(4) श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री अमित सांघी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज , ग्वालियर का कार्य प्रभार पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्बल जोन द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जयदीप प्रसाद, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2024 (3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उप पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अमित सांघी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1-1-7-0001-2024- ब-2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, समनि, विसबल , पु मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28 जून 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्राा अंतर्गत केरल जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री सुनील कुमार तिवारी स्वयं मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप केरकेट्टा, उपसचिव.

2. श्रीमती सोनल तिवारी पत्नी

3. कु. आर्या तिवारी पुत्री

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024

4. कु. भाव्या तिवारी पुत्री

(2) श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे के अवकाश अवधि में समनि, विसबल, पु. मु. , भोपाल का चालू कार्य श्री ओ . पी. व्यास, रापुसे, समनि. , विसबल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. 2290 - एफ 1-61-2019- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीजयदीप प्रसाद भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, भोपाल कादिनांक 20 अगस्त से 4 सितम्बर 2024 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 अगस्त 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित न्यू यार्क, (USA ) की निजी विदेश 4099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

  भाग 1 ]
                                                                      क्र. एफ 1 ( ए) 28-2013- ब- 2- दो.    राज्य शासन, एतद्वारा ,
   (3) अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, को       श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस
महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया       खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 14 जून
जाता है.                                                           2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 15-16
                                                                   जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत
    (4) श्री सुनील कुमार तिवारी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण भ्रमण यात्रा अंतर्गत सिक्किम जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत
 करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश
 स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
                                                                    नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
    (5) अवकाशकाल में श्री सुनील कुमार तिवारी, भापुसे, को अवकाश                                               स्वयं
 वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व       1. श्री राहुल कुमार लोढ़ा,
                                                                                                              पत्नी
 मिलता था.                                                                 2. श्रीमती शुभी लोढ़ा
                                                                                                              पुत्री
                                                                           3. कु. स्वरा लोढ़ा
     (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील कुमार तिवारी ,           4. श्री शौर्य लोढ़ा                पुत्र
  भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
                                                                        (2 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे के अवकाश अवधि में पुलिस
     क्र. एफ 1 (ए) 12-2017-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अतुल सिंह,     अधीक्षक, जिला रतलाम का चालू कार्य श्री राजेश खाखा, रापुसे,
   भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगौन को दिनांक 16   अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम द्वारा अपने कार्य के
  से 30 अगस्त 2024 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति         साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.
   प्रदान करता है.
                                                                         (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , को
      (2 ) श्री अतुल सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस         अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक,
   महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज , खरगौन का चालू कार्य श्री धर्मराज मीणा, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
   भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला खरगौन द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ        (4) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण
   सम्पादित किया जावेगा.
                                                                      करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी
       (3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह , भापुसे, को अस्थायी      स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
    रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक,
    निमाड़ रेन्ज, खरगौन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.                 (5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अवकाश
                                                                       वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
       (4) श्री अतुल सिंह , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर मिलता था.
    कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव     (6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे,
    कार्यभार से मुक्त होंगे.                                           उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
        (5 ) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन                       भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024
     एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
     मिलता था.                                                             क्र. एफ 1 (ए) 38-2020-ब-2- दो.      राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ
        (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह, भापुसे,       चौधरी, भापुसे, सेनानी, 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर को दिनांक
     उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.                    9से 31 मई 2024 तक, तेईस दिवस की लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर
                                                                        स्वीकृति प्रदान करता है.
        क्र. एफ 1 (ए) 24-2015- ब-2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा ,
     विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28 मई 2024 को संशोधित करते               (2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश
      हुए, राज्य शासन द्वारा श्री विवेक सिंह , भापुसे, पुलिस अधीक्षक,   खाते से छियालीस दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
     जिला रीवा को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक       (3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ चौधरी , भापुसे , को अवकाश वेतन
      7से 19 जून 2024 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत           एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
      भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मू- कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा मिलता था.
      के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान                 (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ चौधरी , भापुसे,
      कीजाती है.
                                                                         उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
         (2) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4100

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए)44-2020- ब-2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2024 द्वारा श्री वैष्णव शर्मा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 27 जून 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-17 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित सोनमर्ग (जम्मू-कश्मीर) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की गई थी. चूंकि अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिया गया. अतः स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1-37-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 4 सितम्बर 2024 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 18-19 अगस्त 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभके साथ यू.एस.ए. की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

क्र. एफ 1 (ए) 133-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जून 2024 को संशोधित करते हुए, श्री मनीष कुमार अग्रवाल, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, होमगार्ड/एसडीईआरएफ को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 24 से 28 जून 2024 तक, पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कश्मीर, श्रीनगर, लेह , लद्याख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-1-24 - रा.स. - यू.ए. 1-1035.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित 1. प्रो. शुभा तिवारी,

समिति के अध्यक्ष

कुलगुरु,

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय,

छतरपुर (म. प्र. ).

राज्य सरकार

2. प्रो. कपिल देव मिश्र,

द्वारा नामांकित

समिति के सदस्य

(पूर्वकुलगुरु, रानी दुर्गावती वि. वि. , जबलपुर) . प्राध्यापक,

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,

चित्रकूट जिला सतना (म. प्र. ) .

4101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

प्रो. देव दत्त शर्मा,

3.

(पूर्व कुलपति, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी) ,

अध्यक्ष, भूगोल विभाग,

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ,

शिमला (हि. प्र. ) .

अध्यक्ष, समिति के सदस्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

(2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. शुभा तिवारी , कुलगुरु को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

(3) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी .

कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2024

क्र. एफ 1-3-24- रा.स. यू.ए. 1-1045.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1. प्रो. विजय कुमार सी. जी. ,

कुलपति,

महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय,

उज्जैन (म. प्र. ) .

प्रो. भरत मिश्रा,

2.

कुलपति,

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,

चित्रकूट जिला सतना (म. प्र. ) .

3. प्रो. कामेश्वर नाथ सिंह ,

कुलपति,

दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय,

ग्राम करहारा , पोस्ट, फतेहपुर,

गया (बिहार) .

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित समिति के अध्यक्ष

राज्य सरकार

द्वारा नामांकित समितिके सदस्य

समिति के सदस्य

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.

(2) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. विजय कुमार सी. जी. , कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4102

राज्य शासन के आदेश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्र. यूडीएच-3-0057-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) की सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 1413- वि.यो. भोपाल-उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (5 ) ( एक) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , भोपाल, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , भोपाल , मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

भोपाल विकास योजना, 2005 के अध्याय-4 के " क्षेत्राधिकार " के बिन्दु क्रमांक 4.11 के पश्चात् निम्नानुसार बिन्दु क्रमांक 4.11 (अ ) अन्तः स्थापित किया जाए अर्थात् :-

4.11 ( अ ) भोपाल विकास योजना में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे चौड़े मार्ग की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक का क्षेत्र टी.डी.आर. प्रयोजन के लिए का प्राप्ति क्षेत्र होगा . इस प्राप्ति क्षेत्र में निर्धारित आवासीय, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, तथा औद्योगिक, भूमि उपयोगो में अधिकतम स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात के अतिरिक्त 1 : 0.50 एफ.ए.आर. हस्तांतरणीय विकास अधिकार के माध्यम सेस्वीकार्य होगा.

2. विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

4103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्रमांक / 1571 / 1311508 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°49′32.350" से 24°49′52.399 " उत्तर अक्षांश तथा 81°54′34.739 " से 81 °54′21.274 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- मऊगंज

रीवा

वनमण्डल

अनुसूची

तहसील - हनुमना

वन परिक्षेत्र - हनुमना

वनखण्ड की सीमाऐं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमिका वर्तमान मद

शासकीय

छदनाकला

1 छदनाकला

भूमि खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टर)

3.9180

13/2

5.2440

2/2

उत्तर- आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी की दक्षिणी सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 83 से 81/1 तक वनसीमा ।

3.0360

12/1/4

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी के मुनारा क्रमांक 81/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 तक कृत्रिम : वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा ।

12.198

योग

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से आरक्षित वनखण्ड ढखराबारी के मुनारा क्रमांक 83 तक कृत्रिम वन सीमा ।

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4104

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक 6 -MPC003/2018- BHO दिनांक 26.09.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सिरमौर स्माल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड परियोजना निर्माण में प्रभावित 9.453 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त अनुसूची में वर्णित कुल 12.198 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला रीवा के आदेश क्रमांक / 21 / 3-19/ मूल / 2019-20 दिनांक 03.11.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार अनुविभाग हनुमना जिला रीवा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2024

क्र. 1571-1311508-2023- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक1571-1311508-2023- दस 3 , दिनांक 22 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd August 2024

No./1571/1311508/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 24°49′32.350 " to 24°49'52.399 " North Latitude and 81 °54'34.739 " to 81 ° 54'21.274 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil - Hanumana

District - Mauganj

Forest Range- Hanumana Forest Division - Rewa

Forest Block Bouderies Details of Land Included

S.

No

Present head of land

Khasra No.

Nameof Village

Area (Hectare)

Nameof the Forest Block .

3.9180

13/2

North

Chhadanakala

Chhadanakala

1

Government Land

5.2440

2/2

The Southern Forest Boundary of Reserved Forest Block Dhakarabari from Pillar no . 83 to 81/1 .

3.0360

12/1/4

East- Artificial Forest Boundary from pillar number 81/1 of Reserved Forest block Dhakarabari to pillar number 8 of proposed protected forest block.

South Artificial

Forest Boundary from Pillar number 8 to 9 of proposed protected ForestBlock.

West- Artificial Forest Boundary from Pillar no. 9 to 13 of proposed forest block to pillar number 83 of Reserved Forest Block Dhakarabari .

12.198

Total [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4106

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's amendment order No. 6 - MPC003/2018 - BHO Dated 26.09.2020 and in lieu of 9.453 hectare out of 12.198 hectare of forest land affected in project of sirmour small Hydro power private limited, the above mentioned Non Forest land of 12.198 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 21 /A- 19/MUL/2019-20 Dated 03.11.2020 of Collector Rewa for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Hanumana District Rewa are as under .

1. Individual Rights : - There are no individuals Right on the said land 2. Community Rights :- There are no Communities Right on the said land

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and inthe name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

4107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक /1573 / आर -2134567 / 2024 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 52′27.45 " से N 21 ° 52′43.98" उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 21′24.78 " से E 80 ° 21′41.98 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील :- परसवाड़ा

जिला :- बालाघाट

वन परिक्षेत्र:- बालाघाट (सा०)

वनमण्डल :- दक्षिण बालाघाट (सा०)

वनखण्ड की सीमायें वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्रमांक

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

7

6

5

4

3

2

1

13.000

2/2

1

सुकलदण्ड

(अ) सुकलदण्ड

उत्तर आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 84 से 86 तक की वनसीमा ।

शासकीय भूमि बड़े झाड़ का जंगल

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा क्रमांक 86 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम प्रस्तावित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा और मुनारा क्रमांक 8 से आरक्षित वनखण्ड धनसुवा के कक्ष क्रमांक 141 के मुनारा 84 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं नाला बाउन्ड्री ।

13.000

कुल योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2024 एवं मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 552 / आर-1341357 / 2023 /10-3 दिनांक 04.03.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग / संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र . ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4108

परियोजना 02 सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव क्रमशः (1 ) नलेझरी से सतोना तक, प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/ 155818 /2022 रकबा 2.100 हे0 (2) कसंगी से गोदरी तक, प्रकरण क्रमांक FP /MP /Road/410116/ 2022 रकबा 4.170 हे0 में प्रभावित 6.270 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 13.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 15 / अ-59 वर्ष 22-23 दिनांक 12.10. 2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परसवाड़ा, जिला बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1573-आर-2134567-2024- दस-3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1573-आर- 2134567-2024- दस 3 , दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

Bhopal, the 23rd August 2024

No./1573/R-2134567/2024/10-3 :: In exercise of the powersowers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927, (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time . This forest blocks lies between N 21°52′27.45 " to N 21 ° 52'43.98 " North Latitude and E 80 °21'24.78 " to E 80 ° 21'41.98 " East Longitude.

SCHEDULE

District - Balaghat

Forest Division - South Balaghat (T )

Details of Land included Tahsil - Paraswada

Forest Range - Balaghat (T)

Forest Block Boundaries

Khasara No. S. Ν.

Name of Village

Present head of Land Name of Forest Black

5

4

3

2

1

2/2

Sukaldand

1

Sukaldand (A)

Government Land, Bade Jhad kaJungle Area (Hectare)

7

6

13.000 North Forest boundary from pillar No. 84 to 86 of compartment no . 141 of reserve Dhansua . forest block

East- Artificial Forest boundary from pillar No. 86 of compartment no . 141 of forest block Dhansua to pillar no . 1 to 3 of proposed protected forest block . reserve

South Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 6 of proposed protected forest block.

West- Artificial forest boundary of proposed forest block from pillar no . 6 to 8 and from pillar no . 8 to 84 of compartment no . 141 of forest block and nala reserve Dhansua boundary.

13.000

Total [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

4110

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change, Governemnt of India's letter no . 6 -MPB 034/2023 - BHO dated 11-11-2023 , Madhya Pradesh Governemnt, Forest Department Bhopal letter no . 552/R- 1341357/ 2023 / 10-3 dated 04.032024 and in lieu of 6.270 hectare of forest land affected in the sanctioned project of 02 proposals of road construction works respectively (1 ) Nalejhari to Satona , propsal no . FP /MP/ ROAD/155818/2022, area 2.100 ha. (2) Kasangi to Godri , proposal no .

FP/MP/Road/410116/2022 , area 4.170 ha. ) of user agency- General Mangaer , Madhya Pradesh Rural Road Development Authority- PIU- 1 , 2 Balaghat , District Balaghat , the above mentioned Non Forest Land of 13.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No./15/A-59/year 22-23 dated 12.10.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Detail of other Reasons - Nil

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tashildar Paraswada, District Balaghat are as under .

There are no individuals Rights on the said land .

1. Individuals Rights : -

There are no Communities Rights on the said land .

2. Communities Rights : -

Therefore , the above land Forest Act 1927 . is declared as protected forest under section 29 of Indian

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक /1575/ 2186191 / 2024 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 23 ° 38′18.9 " से N 23°37′47.7 ″ उत्तर अक्षांश तथा E 75°14′43.3 " से E 75 °15′14.40 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

4111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला- रतलाम

वनमण्डल रतलाम

वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील - जावरा

वन परिक्षेत्र- सैलाना

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

2,

ना.का.का.

छायन

छायन

1

क्षेत्रफल (हेक्टर)

27.840 उत्तर-

66/1/2

मध्यप्रदेश

शासन, वन

विभाग

योग 3.160

संरक्षित वनखण्ड हिरूखेड़ी के मुनारा क्रमांक 6 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 23 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 23 से 24 एवं संरक्षित वनखण्ड खोजनखेड़ा के मुनारा क्रमांक 4 तक कृत्रिम वन सीमा । संरक्षित वनखण्ड खोजनखेड़ा के मुनारा क्रमांक 4 से 1 तक एवं संरक्षित वनखण्ड हिरूखेड़ी के मुनारा क्रमांक 7 तक वन सीमा । संरक्षित वनखण्ड हिरूखेड़ी के मुनारा क्रमांक 7 से 6 तक वन सीमा ।

31.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1575-2186191-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1575-2186191-2024- दस 3, दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4112

Bhopal, the 23rd August 2024

No./1575/2186191/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 23 °38'18.9 " to N 23°37'47.7 " North Latitude and E 75 ° 14'43.3 " to E 75 ° 15'14 . 40 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Ratlam

Forest Division - Ratlam

Details of Land Included S.

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block.

2,

Na.Ka.Ka. 1

Chhayan

Chhayan

Tahsil - Jaora

Forest Range - Sailana

Forest Block Bouderies

Area (Hectare)

27.840 North Artificial forest boundary

3.160

66/1/2

Madhya

Pradesh Government

Forest

Department

from pillar protected 6 of no . forest block Hirukhedi to pillar no . 1 to 2 of proposed protected forest block .

East- Artificial forest boundary from pillar no . 2 to 10 to proposed forest block .

South Artificial forest boundary from pillar no . 10 to 23 to proposed forest block .

West -

31.000

Total

Artificial forest boundary from Pillar No. 23 to 24 of proposed protected forest block and upto Pillar No. 4 of the protected forest block Forest Khojankheda . boundary from Pillar No. 4 to 1 of Khojankheda and upto Pillar No. 7 protected forest of block Hirukhedi . Forest boundary from pillar no. 7 to 6 of protected Hirukhedi . forest block 4113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India's letter no . 6 - MPR028 /2022- BHO dated 01-03-2024 in lieu of 26.2868 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bombori Tank of Executive Engineer , Water Resource Department , District Ratlam, the Non Forest Land of 31.000 hectare as mentioned in the schedule above transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by District Collector Ratlam Order Project No./0040/A-20(3)/2019-20 Date 13-12-2019 . Project No./0051/A- 20( 3 )/ 2019-20 Date 15-01-2020 , for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per the certificate of Competent Revenue Officer Tehsildar, Jaora , District Ratlam are as under .

1. Individual Rights : - There are no individual rights on the said land .

2. Community Rights : - There are no Communities rights on the said land .

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

4114

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2024

क्रमांक /1577/ 2184530 / 2024 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 ° 53′49″ से 24°54′14 ″ उत्तर अक्षांश तथा 75°11′37″ से 75°11′51 ″ पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- नीमच

वनमण्डल नीमच

तहसील - सिंगोली

वन परिक्षेत्र - रतनगढ़

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

अ. क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद क्षेत्रफल (हेक्टर)

2.00

117/2

1

0.979

118

अथवा खुर्द

0.202

119

अथवा नार्थ (अ)

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक कृत्रिम वनसीमा ।

0.202

120

शासकीय राजस्व भूमि (गैर वनभूमि)

1.385

121/1

0.198

121/2

0.182

121/161

2.396

122/2

0.214

122/3

0.239

122/4

0.405

122/5

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से संरक्षित वनखण्ड अथवा नार्थ के मुनारा क्रमांक 40 तक एवं मुनारा क्रमांक 40 से 35 तक वनसीमा ।

0.138

122/6

1.687

122/168

5.807

123/1/2

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड अथवा नार्थ के मुनारा क्रमांक 35 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 एवं मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

16.034

योग 4115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (i ) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक FP /MP /Substation/421553/2023 दिनांक 18.06.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, पी.आई.यू. नीमच की स्वीकृत परियोजना नीमच जिले में गांधीसागर-2 ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना अन्तर्गत पॉवर सब स्टेशन एवं सुपर विजन कक्ष निर्माण में प्रभावित 1.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त अनुसूची में वर्णित 2.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला- नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221 /अ-20(3) / 2023-2024 आदेश दिनांक 05.01.2024 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

(ii) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक FP/MP/Pipeline /421409/2023 दिनांक 18.06.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित , पी.आई.यू. नीमच की स्वीकृत परियोजना नीमच जिले में गांधीसागर-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रभावित 1.114 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में उपरोक्त अनुसूची में दर्शित प्राप्त कुल 1.114 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला-नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221 / अ-20 (3 )/ 2023-2024 आदेश दिनांक 05.01.2024 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- कलेक्टर , जिला- नीमच के प्रकरण क्रमांक 0221 / अ-20 (3) / 2023-24 आदेश दिनांक 05.01.2024 से महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित , पी.आई.यू. नीमच की नीमच जिले में गांधीसागर-2 , ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत प्रस्तावित अन्य योजनाओं में प्रभावित वनभूमि के बदले में ग्राम अथवा खुर्द, तहसील सिंगोली स्थित कुल रकबा 16.034 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग नीमच को हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित की गई है ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, तहसील- सिंगोली के प्रतिवेदन दिनांक 20.01.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. 1577-2184530-2024- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1577-2184530-2024- दस 3, दिनांक 23 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4116

Bhopal , the 23rd August 2024

No./1577/2184530/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°53'49 " to 24°54'14 " North Latitude and 75 ° 11'37 " to 75° 11'51 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Neemuch

Forest Division - Neemuch

Details of Land Included S.

No

Tahsil - Singoli

Forest Range - Ratangarh

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Name of the Forest Block.

Area (Hectare)

2.00

117/2

Government

Athua Khurd

1 Athua

North

0.979

118

Revenue North

0.202

119

Land (Non (A)

Artificial Forest Boundary from Pillar no . 7 to 10 of Proposed Protected Forest Block .

0.202

120

Forest Land) East-

1.385

121/1

0.198

121/2

0.182

121/161

2.396

122/2

0.214

122/3

Forest Boundary from Pillar no . 10 of Proposed Protected Forest Block to Pillar no . 40 and 40 to 35 ofProtected Forest Block Athua North .

0.239

122/4

South

0.405

122/5

0.138

122/6

122/168 1.687

123/1/2 5.807

Artificial forest boundary from pillar no. 35 of protected forest block Athua North to pillar no . 1 and pillar no . 1 to 4 of proposed protected forest.

West-

16.034

Total

Artificial Forest Boundary from Pillar no . 4 to 7 of Proposed Protected Forest .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. (i ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's letter No. FP /MP/ Substation/421553 /2023 dated 18-06-2024 and in lieu of 1.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Power Sub Station & Super Vision Office of Gandhi Sagar -2 Multi -Villages Scheme , in District Neemuch 4117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

of The General Manager , Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit , PIU - Neemuch the above mentioned Non Forest Land of 2.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 0221 /A- 20 ( 3 )/2023-24 dated 05-01-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

no . (ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's letter FP /MP /Pipeline /421409 / 2 dated 18-06-2024 and in lieu of 1.114 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Laying of Pipeline of Gandhi Sagar - 2 Multi - Villages Scheme in District Neemuch of The General Manager , Madhya Pradesh , Jal Nigam Maryadit , PIU - Neemuch the above mentioned Non Forest Land of 1.114 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 0221 /A- 20(3 )/ 2023-24 dated 05-01-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- With reference to The General Manager , M.P. Jal Nigam Maryadit, PIU- Neemuch (M.P. ) proposed Other schemes of Gandhi Sagar -2 Multi -Villages Scheme , in District Neemuch , affected forest land , In lieu of Total area 16.034 hectares revenue land located in village Athua Khurd , Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department , Neemuch by Collector , District Neemuch's order No. 0221 /A - 20( 3 )/ 2023-24 dated 05-01-2024.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Hanumana District Rewa are as under .

1. Individual Rights : - There are no individuals Right on the said land 2. Community Rights : - There are no Communities Right on the said land Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4118

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक /1583/ 1526329 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° 17′17.98 " से 22°17′29.68 " उत्तर अक्षांश तथा 78°42′41 . 42" से 78°42′59.69 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - तामिया

जिला- छिन्दवाड़ा

वन परिक्षेत्र- तामिया

वनमण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

वनखण्ड की सीमाऐं

अ. वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

क्र.

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टर)

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

8.85 हे.

1

71/1/2

पहाड़ चट्टान

लहगडुआ

लहगडुआ

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 एवं 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

8.85 हे.

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक F.No.6- MPR 016/2022 - BHO दिनांक 05.12.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना तामिया- जुन्नारदेव मार्ग (राजमार्ग क्रमांक -41 ) हेतु शर्त क्रमांक 2(2) के पालन में प्रभावित 5.70 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.85 हेक्टेयर गैर वन भूमि (मद पहाड़ 4119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

चट्टान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक / 001 / अ-19 (4)/ 2021-22 दिनांक 23.06.2021 हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित ! किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार परासिया जिला - छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 1583-1526329-2023- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक1583-1526329-2023- दस 3, दिनांक 27 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4120

Bhopal , the 27th August 2024

No./1583/R-1526329/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22°17'17.98 " to 22 ° 17'29.68 " North Latitude and 78° 42'41.42 " to 78 °42'59.69 " EastLongitude .

SCHEDULE

District - Chhindwara

Tahsil Tamia

Forest Range - Tamia

Forest Division - West Division Chhindwara

Details of Land Included S. No

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Name of the Forest Block.

Area (Hectare)

71/1/2

1 Lehgadua Lehgadua Pahad Chattan 8.85 ha. North Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 10 of the proposed protected forest block .

East- Artificial forest boundary from Pillar No. 10 to 13 of the proposed protected forest block.

South- Artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 22 of the proposed protected forest block.

8.85 ha.

Total

West- Artificial forest boundary from Pillar No. 22 to 26 and 1 of the proposed protected forest block.

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India's letter No. 6 - MPR016 /2022- BHO dated 05.12.2022 and in lieu of 5.70 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Tamia - Junnardev Road of Manageing Director Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 8.85 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order number 001 /A- 19(4 )/ 2021-22 dated 23.06.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report

dated 01.12.2022 of Tahsildar Parasia are as under .

1. Individual Rights : - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights : - There are no Community rights on the said land .

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

4121

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2024

क्रमांक /15९ ० / 2184456 / 2024 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 27′10.20 " से N 21 ° 27′14.80 " उत्तर अक्षांश तथा E 80 ° 32′24.80 " से E 80° 32′30.16 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बालाघाट

वनमण्डल दक्षिण बालाघाट (सा. )

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

1

लोहारा

शासकीय

17 लोहारा (अ)

8 (भाग)

भूमि चरनोई, घास

योग तहसील - लांजी

वन परिक्षेत्र- पश्चिम लांजी (सा. )

वनखण्ड की सीमाऐं

क्षेत्रफल (हेक्टर)

1.570 उत्तर-

0.050

आरक्षित वनखण्ड लोहारा की दक्षिणी सीमा पर मुनारा क्रमांक 149 से 148 तक ।

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड लोहारा के मुनारा क्रमांक 148 व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक और मुनारा क्रमांक 10 से आरक्षित वनखण्ड लोहारा की वन सीमा लाईन तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड लोहारा की वन सीमा लाईन से मुनारा क्रमांक 148 तक की वन सीमा ।

1.620 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4122

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6- MPB032/ 2022 - BHO दिनांक 03 फरवरी , 2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक -1 , 2 बालाघाट, जिला- बालाघाट की स्वीकृत परियोजना ग्राम टेमनी से ग्राम सायर तक सड़क निर्माण कार्य, प्रस्ताव क्रमांक FP / MP / ROAD / 143349 /2021 में प्रभावित वनभूमि रकबा 1.620 हेक्टेयर के एवज में उपरोक्त अनुसूची अनुसार वर्णित प्राप्त कुल 1.620 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र./ 0009 / अ-59 वर्ष 22-23 में पारित आदेश दिनांक 05 अगस्त, 2022 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार लांजी, जिला - बालाघाट के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा , सचिव,

भोपाल , दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 1590-2184456-2024- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1590-2184456-2024- दस 3 , दिनांक 27 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.

4123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 27th August 2024

No./1590/2184456/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 27'10.20 " to N 21 ° 27'14.80 " North Latitude and E 80 ° 32'24.80 " to E 80 ° 32'30.16 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Balaghat

Forest Division - South Balaghat (T. )

Details of Land Included S.

Tahsil - Lanji Forest Range - West Lanji (T. )

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block .

17

Government

Lohara

1 Lohara (A)

Land Area (Hectare)

1.570

0.050

8(Part)

Charnoi

Ghass North Artificial forest boundary from pillar no. 149 to 148 on southern boundary of Lohara Reserved Forest Block.

East- Artificial forest boundary from pillar no . 148 of Lohara reserved Forest block to pillar no . 1 to 5 of proposed forest block .

South Artificial forest boundary from pillar no . 5 to 10 of the proposed forest block and from pillar no. 10 to boundary line of reserved forest block , Lohara .

West- Forest Boundary from Lohara Reserved Forest Block boundary to Pilllar no. 148 .

1.620

Total [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

4124

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Govt . of India's letter No. 6 - MPB 032/ 2022 - BHO dated 03-02-2023 and in lieu of 1.620 hectare of forest land affected in construction of road from Village Temni to Sayar, proposal no . FP/MP / Road/ 143349 / 2021 of user agency- General Manager , Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , PIU - 1 , 2 Balaghat , District Balaghat , the Non Forest Land of 1.620 hectare as mentioned in the schedule above , transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No.0009 /A- 59 year 22-23 dated 05 August 2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Lanji , District Balaghat are as under .

1. Individual Rights : - There are no individual rights on the said land .

2. Community Rights : - There are no Communities rights on the said land .

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. F- 15-44-2005- दस - 2.- राज्य शासन , एतद्वारा यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 4 (1 ) (bb ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, सुश्री मंजुला श्रीवास्तव, निवासी जिला कटनी को कटनी जिले के लिए जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 अगस्त 2024

क्रमांक : 6395 / 2195283 / 2024/तेरह: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा -63 के अंतर्गत भारत के राजपत्र दिनांक 13.04.2006 में प्रकाशित पारेषण सेवाओं हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के दिशा-निर्देशों की कंडिका -3 की उप- कंडिका 3.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा मेसर्स आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एण्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) , नई दिल्ली को मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड (एमईएल) के प्रस्तावित 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के नेटवर्क द्वारा 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल का हिस्सा) विद्युत के निकासी हेतु अंतः राज्यीय पारेषण परियोजनाओं का निर्माण , टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी ) के माध्यम से करने के लिये बोली प्रक्रिया समन्वयक ( बीपीसी) नियुक्त करती है । टीबीसीबी के माध्यम से की जाने वाली पारेषण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है: -

अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का वितरण

क्र.

उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए) /लाईनों की अनुमानित लम्बाई (किमी)

रीवा ( सगरा ) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

1 (i )

(ii)

2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी

150किमी

पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड- रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)

(iii)

2x10 किमी

रीवा- सिरमौर / बाणसागर -1 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य

45किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही - कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(iv)

(v)

10किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही- रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर) 25किमी

रीवा (सगरा ) 400 केव्ही- रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(vi )

(vii) 2x10किमी

रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा ) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य

अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

2 ( i)

(ii)

2x500 एमव्हीए, 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए , 220/132 केव्ही आईसीटी 60किमी

रीवा (सगरा ) - अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्विन मूस)

(iii) 2x20 किमी

मैहर - सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4126

10किमी (iv) अमरपाटन 400 केव्ही - अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)

35किमी अमरपाटन 400 केव्ही - सतना- ।। 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(v)

25किमी (vi) अमरपाटन 400 केव्ही - रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

25किमी अमरपाटन 400 केव्ही- उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(vii)

2/ बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित शर्तों एवं तत्संबंध में समय - समय पर किए गए संशोधन के अधीन है ।

No. 6395 / 2195283 / 2024 /XIII : In exercise of the powers conferred by sub - para 3.3 of Para 3 of the Guidelines for Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) for Transmission Service circulated by Ministry of Power (MoP) , Gol , under section 63 of the Electricity Act , 2003 published in the Gazette of India Notification Dated 13.04.2006, the State Government hereby appoints M / s REC Power Development & Consultancy Ltd. (RECPDCL) as Bid Process Coordinator (BPC) for development of intra - state transmission system for evacuation of 1230MW power ( MPPMCL portion) through STU network from proposed 2x800MW thermal power project of M/ s Mahan Energen Ltd. (MEL) . The details of transmission works to be developed through TBCB route are as follows:

Details of Intra - state Transmission Infrastructure Works

S. No.

Tentative Length (Km)/ Capacity (MVA)

1(i)

Construction works of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)

2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT

150km (ii)

PTEMPL (MEL) Switchyard- Rewa (Sagra) 400kV DCDS line

(Quad Moose)

2x10km (iii)

LILO of both circuit of Rewa Sirmour / Bansagar - I 220kV line at Rewa (Sagra ) 400 kV S / s

45km

Rewa (Sagra ) 400kV - Kotar 220kV DCDS line

(iv)

10km (v)

Rewa (Sagra) 400kV - Rewa (Sagra) 132kV DCDS line (Interconnector) 4127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

(vi) 25km

Rewa (Sagra) 400kV - Rewa 132kV DCDS line

(vii) 2x10km

LILO of both circuit of Rewa220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra) 400kV S / s

2( i)

Construction works of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan

(ii) 2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT

60km

Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line (Quad/ Twin Moose)

(iii) 2x20Km

LILO of both circuit of Maihar - Satna ( PGCIL ) 220kV line atAmarpatan 400kV S/ s

(iv) 10km

Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line (Interconnector)

(v) 35km

Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line

25km

Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line

(vi)

25km

Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line

. (vii)

2/ The appointment of the Bid Process Coordinator ( BPC) is subject to the conditions laid down in the Guidelines issued by Ministry of Power (MoP) , Gol and subsequent amendment thereof .

मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

4128

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्रारंभिक सूचना

(देखिए धारा 11 )

क्र.-0015-3-82-23-24- भू-अर्जन-2024-6128

सागर, दिनांक 24 जुलाई 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

:

परियोजना का नाम

किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु

(1) (2) भूमि का विवरण

:

1. जिला

सागर

2. तहसील

रहली

:

3. ग्राम

काछी पिपरिया

4. पट.ह.नं.-

:

36

: 5.62 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

स.क्र.

रिमार्क

भू-धारक का नाम

खसरो नंबर

अर्जित रकवा

कुल रकवा

1

2

3

135 0.900 0.05

1 हरकिशुन पिता खरगे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

0.100 0.04

145/7

2

138 0.500 0.05

सरोजरानी पति चंद्रभान पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

3

141/1 0.080 0.05

कलू पिता मुल्ला पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

4

141/2 0.420 0.01

चेतू पिता मुल्ला सा. देह भूमिस्वामी

5

0.080 0.06

141/3

मुन्ना पिता मुल्ला पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

142/1/1 0.080 0.02

6 हेमराज काछी पिता दशरथ पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

0.160 0.01

143/1

7

0.250 0.02

142/1/2

लोकेश पिता दशरथ पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

142/2 0.500 0.05

8 रुपसींग पिता कनई पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

9

0.440 0.04

143/2

मुन्ना पिता कनई पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी

0.310

144/1

10

संध्या पति हरि पता सागर भूमिस्वामी

144/4 2.130 0.18

11

0.800

144/2

राजाराम पिता कुद्दा पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी 4129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

 12   भगवानदास चतुर्भज कल्यान प्रीतम नाबा० पिता व पालक          144/3   0.400
      खिलान पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                145/1    0.090
      नाथूराम पिता खरगे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी                               0.02
 13
                                                                145/2    0.070
 14   राजकुमार पिता नाथूराम पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी         145/3    0.490    0.09
 15   उदयभान पिता खरगे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी              145/5    0.500    0.05
      विजय नाबालिग पिता प्रीतम संरक्षक चन्द्रभान पता काछी                0.400
16                                                             145/6/1
      पिपरिया भूमिस्वामी                                                          0.30
      चंद्रभान पिता खरगे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी           145/6/2   0.450
17
                                                                163/2    0.680    0.06
18    पूरनलाल पिता भौयालाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                               164/2/1   0.100    0.03
19    परमानंद पिता भौयालाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी          163/6    0.600    0.11
20    श्रीराम पिता बुद्दा पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी          165/1/1   0.420
                                                                165/2    0.440    0.10
21    मनीराम पिता शंकर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
      मानसीग , प्रीतम , श्रीराम पिता बुद्दा पता काछी पिपरिया   165/1/2   0.030
22
      भूमिस्वामी                                               164/1/3   0.020    0.08
                                                               164/1/1   0.370    0.08
23    मानसींग पिता बुद्दा पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                               164/1/3   0.020    0.02
      प्रीतम पिता बुद्दा पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी           164/1/2   0.370    0.08
24
      शिवलाल पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी                  164/2/2   0.090
25
                                                                         0.100    0.03
26    परसादी पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी                  164/2/3
27    तुलसीराम पिता भौयालाल पता सागर भूमिस्वामी                164/2/4   0.080
                                                               167/1/1   0.080    0.03
28    मल्थू काछी पिता मौजीलाल काछी पता काछी पिपरिया
      भूमिस्वामी                                               314/2/1   0.080    0.03
29    नेमचंद काछी पिता मल्थू काछी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी  167/1/2   0.200    0.03
                                                                167/2    0.280    0.03
30    लख्खू पिता मौजीलाल पटेल पता सागर भूमिस्वामी
                                                                 170     0.390    0.04
31    योगेश पिता गणेश भाग 1/3 , भूपेन्द पिता गणेश भाग 1/3        168     0.790    0.08
      नीरज पिता गणेश भाग 1/3 पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
32    मानक पिता नंदलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी              169/2    0.800    0.11
33    हरिराम पिता भगोनी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी             173/1    0.350    0.01
34    भजन पिता किशेरी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी               177/2    0.200    0.05
35    किशोरी पिता रगवर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी              177/3    0.900    0.10
      डेलन पिता किशेरी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी              179/1    0.080    0.08
36
37    धनीराम पिता किशेरी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी            179/2    0.200    0.13
                                                                179/3    0.200    0.13
38    सुरेश पिता किशेरी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
39    द्वारका पिता किशेरी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी           179/4    0.200    0.13

4130

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

40

[ भाग 1

         बेनीप्रसाद कोमलप्रसाद पिता पंचे पार्वतीबाई बेनीबाई पुत्री पंचे 180/1 0.870
         पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी                                                 0.08
   41   बेनीप्रसाद पिता पंचे पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                   180/2    0.430
   42    सुमतरानी पति तुलसीराम पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी         182/2    0.200    0.05
  43     दुर्गारानी पति मुन्नालाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी      182/4    1.050    0.03
  44    कामताप्रसाद, तुलसीराम , परसराम पिस. धनसींग सा. देह         306/1    0.140
                                                                                     0.08
        भूमिस्वामी
        सदनकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8 , पवनकुमार पिता बाबूलाल
        भाग 1/8, मदनकुमार पिता बाबूलाल भाग 1/8, मुकेशकुमार
  45    पिता बाबूलाल भाग 1/8 . सारेज पिता बाबूलाल भाग 1/8,         307/2
                                                                           1.610     0.14
        साधना पिता बाबूलाल भाग 1/8 , कल्पना पिता बाबूलाल भाग
        1/8, समता पिता बाबूलाल भाग 1/8 पता सागर भूमिस्वामी
       अनंदकुमार, गुलाबचंद पिस. परमानंद दयालतंद, अमीरचंद पिस.
  46    रतनचंद मुलाल, चन्द्रभान, संतोष, बीरेन्द्र पिस. भौयालाल राकेश ,
                                                                   307/3   0.530     0.05
        कमलेश , महेन्द्र पिस . धूपचंद सा. देह भूमिस्वामी
  47    दुर्गाप्रसाद पिता हरिराम पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी       309     0.460    0.06
  48    जगदीश प्रसाद पिता बौजनाथ पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी       311
                                                                           0.930    0.08
  49   रामचरण पिता भगोनी सा .देह भूमिस्वामी
                                                                   312     1.330    0.06
  50    बालमुकुंद काछी पिता मल्थू काछी पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी 314/2/2 0.160    0.03
 51    प्रेमरानी पति शिवलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                  321/1    0.240    0.04
       प्रेमलाल, पदमलाल , किशुनलाल , बल्ले नोनेलाल पिस ० राचरण
  52   मेलाबाई इमरती इन्द्रापिता रामचरण रामबाबू पिता शंकर पता
                                                                   412     2.810    0.33
       काछी पिपरिया भूमिस्वामी
 53    मदन पिता बिंद्रावन पता सा. देह भूमिस्वामी
                                                                  415/1    0.430    0.10
 54    भरोसी पिता हल्का पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                   418     1.150    0.07
       गोरेलाल पिता बाबूलाल भाग 1/8 , कलू पिता बाबूलाल भाग
       1/8, लक्षमन पिता बाबूलाल भाग 1/8, धरमवती पिता बाबूलाल
 55    भाग 1/8 , उमाबाई पिता बाबूलाल भाग 1/8 , रामचरण पिता
                                                                  420/1    0.200    0.20
       बाबूलाल भाग 1/8 , इमरती पिता बाबूलाल भाग 1/8 , शीलरानी
       बेबा बाबूलाल भाग 1/8 पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
 56    गोरेलाल पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी          420/2     0.270    0.19
 57    कलू पिता बाबूलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                 420/3     0.200   0.19
 58   लक्षमन पिता बाबूलाल पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी            420/4    0.260     0.19
59    राचरन पिता बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
                                                                 420/5    0.260    0.19
60    रुकमन पिता कलू पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी                 420/6    0.200    0.20
61                                                               424/1    0.580    0.02
      मुकेश पिता रामेश्वर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी            426/1    0.350    0.07
                                                                 424/2    0.830    0.02
62    बेनी पिता रामेश्वर पता काछी पिपरिया भूमिस्वामी
                                                                 426/2    0.350    0.05
63    राजेश उर्फ लीलाधर पिता रामेश्वर सा. देह भूमिस्वामी
                                                                 424/3    0.930    0.02

4131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

0.10

425 0.330

64 गनेशीबाई बेबा कनई सा. देह भूमिस्वामी

0.15

1.120

427

65 रामेश्वर पिता छैकोड़ी पता सागर भूमिस्वामी

0.22

0.970

428/1

76 36.41 5.62

योगः-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014-सात- शा, 2ए भोपाल, दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी व्रहमा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4132

क्र.-0016-3-82-23-24-भू-अर्जन- 2024-6129

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

: किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

भूमि का विवरण

(1) (2)

:

सागर

1. जिला

रहली

2. तहसील

किशनगढ़

3. ग्राम

:

35

4. पट.ह.नं.-

: 4.69है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

रिमार्क

भू-धारक का नाम

अर्जित रकवा

खसरा नंबर

कुल रकवा

6

5

3

4

2

स. क्र. 1

0.010

0.800

21/1

1 भजन पिता लीलाधर पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

0.200

1.730

70/1

0.010

0.130

21/2

2 संतोष पिता लीलाधर पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

0.200

70/2 1.430

0.020

0.040

23

रुपसींग पिता रामचरन भाग 1/3 , रघुनाथसींग पिता 3 रामचरन भाग 1/3 , भगवानदास पिता रामचरन भाग 1/3 पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

0.070

0.200

24/1

4 अशोक पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

0.070

0.200

24/2

5 दशरथ पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

0.070

0.380

24/3

6 कीरत पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

0.100

0.660

68/1

0.070

0.380

24/4

7 नंदराम पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी

0.100

0.670

68/2

0.070

0.900

25

8

नारायण पिता कल्लू भाग 1/3, ताराबाई पिता कल्लू भाग 1/3, उमाबाई पिता कल्लू भाग 1/3 , पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

0.110

0.920

27

9

बीरेन्द्र पिता फुन्दीलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/5 भाग, जगदीश पिता मकुन्दी

0.400

1.330

28/4

10

1/5 भाग, सीताराम पिता मकुन्दी 1/5 भाग , सुनील पिता मकुन्दी 1/5 भाग, प्रभाबाई, कलावती, मीना पिता मकुन्दी 1/5 भाग, पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 4133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

0.200

1.330

28/5

0.200

0.050

29/2/1/2

11 सुर्यकांत चौबे पिता श्यामसुंदर चौबे पता सागर भूमिस्वामी

12 बलराम पिता बाबूलाल पंता रहली भूमिस्वामी

सीतारानी काछी पति दलपत पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 13

14 धनीराम पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

15 नंदलाल पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

हीरालाल पिता खिलान पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 16

17 दयाराम पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

18 मन्नू पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

जमना पिता भगोली पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 19

राकेश कुमार पिता घनश्याम

20

यशोनंदन पिता बृजलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 21

22 सुदामा पिता बृजलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

23 देवेन्द्र पिता घनश्यामप्रसाद पता किशनगढ़ भूमिस्वामी

प्रदीप पिता घनश्यामप्रसाद पंता किशनगढ़ भूमिस्वामी 24

बीरेन्द्र पिता फुन्दीलाल पता किशनगढ़ भूमिस्वामी 25

26

81

0.110

1.850

0.050

0.600

29/2/1/1

0.200

0.050

29/2/2

0.010

0.400

36/1

0.010

0.400

36/2

0.050

0.400

36/3

0.050

37

0.470

0.050

38

0.480

0.070

39

0.970

0.080

0.290

40/4

0.220

0.320

52/1

0.590

0.220

52/2/1

0.220

0.600

52/2/2

0.100

1.500

75/1

1.360 0.040

75/2

0.170

1.820

79

1.050 1.050

95

0.390 0.390

98

लखन बीरेन्द्र पिता फुंदीलाल , नारायण पिता कलू, ताराबाई उमाबाई पिता कलू निवासी किशनगढ भूमिस्वामी

योग:-

4.690

34

24.990

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014 - सात - शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ16-15-(8 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4134

क्र. -0017-3-82-23-24-भू-अर्जन- 2024-6130

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग के किशनगढ जलाशय में नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । नहर निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है नहर निर्माण से क्षेत्र का सिंचित रकवा बढेगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं विकास होगा । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता हैः-

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

1. जिला

2. तहसील

किशनगढ़ जलाशय नहर निर्माण हेतु

:

सागर

रहली

:

देवरी चौधरी

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

:

38

0.71 है.

:

:: अनुसूची-1 ::

भू-धारक का नाम स. क्र.

2 1

1

रिमार्क

अर्जित रकवा

कुल रकवा

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

6

7

5

4

3

0.05

34 0.74

भूमिस्वामी

मनोज , बृजेश , मनीष पिता दिलीप कुमार मायारानी पत्नि दिलीप कुमार पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी

2

0.09

0.44

36/1

भूमिस्वामी

संजय पिता कामता कुर्मी भाग 1/8 , दामोदर पिता कामता कुर्मी भाग 1/8 , भरत पिता कामता कुर्मी भाग 1/8. सुनीतारानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8 , लक्ष्मीरानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, कौशल्यारानी पिता कामता कुर्मी भाग 1/8 , अनुसुईया पिता कामता कुर्मी भाग 1/8, जयरानी बेवा कामता कुर्मी भाग 1/8 पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी

3

0.05

0.32

44/2

भूमिस्वामी

राहुल ग्रहामण हजारी पिता भगवतप्रसाद पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी

4

0.70

45/1/1

भूमिस्वामी

0.10

45/2/2

0.09 ब्रजेश मिश्रा पिता दिलीप कुमार पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी

5

0.10

45/1/2

भूमिस्वामी

0.70

45/2/1

मनीष हजारी पिता दिलीप कुमार पता सहजपुरी कला रहली भूमिस्वामी 4135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

6 उमांशंकर पिता मुंशीलाल पता सागर भूमिस्वामी

7

0.07

0.72

46

भूमिस्वामी

0.08

0.81

78

भूमिस्वामी

राजेश कुमार पडरया पिता उमांशंकर पडरया पता सागर भूमिस्वामी

8 राजेश पिता भगवानदास पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी

9 रामशेवक पिता हल्का कुर्मी पता रहली भूमिस्वामी

10

0.01

1.41

भूमिस्वामी 82/3

0.81

82/4/1

भूमिस्वामी

0.09

0.26

82/4/2

भूमिस्वामी

कन्हौयालाल पिता बौजनाथ पता देवरी चौधरी भूमिस्वामी

11

0.01

0.90

82/5

भूमिस्वामी

रुकमनबाई उर्फ अशोकरानी कुर्मी पत्नि बाबूलाल पता रहली भूमिस्वामी

12 कीर्ती कुर्मी पति राजकुमार पता रहली भूमिस्वामी

देशरानी बेबा ग्याप्रसाद निवासी ग्राम भूमिस्वामी 13

योगः-

0.11

0.28

83/3

भूमिस्वामी

0.06

0.27

83/1

भूमिस्वामी

0.71

8.56

15 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)-2014- सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8 )-2014 -सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली में) आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4136

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र.- 11-अ-82-22-23-भू-अर्जन- बरखेड़ा-7472

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

अंतर्गत

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

धारा 12 के प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

0.920

मुलताई

बैतूल (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र. )

घाट पिपरिया नया

घाटबिरोली लघु जलाशय के डूब क्षेत्र एवं पंढरीदेव मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

ख.नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.150

0.808

634/1

1

पिरम उर्फ प्रेमलाल पुत्र टुटकू जाति नाई नि. बरखेड़

0.270

1.500

634/2

2

गहना उर्फ रामरती पिता घुसी, लंकी पिता घुसी जाति पवांर निवासी बरखेड़

0,070

0.269

634/3

3

गुलाबराव पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़

0.080

0.269

634/4

4 गोपाल पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़

0.090

0.270

634/5

5 सन्तोष पिता गेन्दली जाति नाई नि. बरखेड़ 4137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

6 नत्थू पिता टाटरू नि. बरखेड़

7

1.289

0.060 637/1

0.100 0.607

633/1

चिन्धी बेवा कुंवरलाल , संतोष , अनिल , अशोक पिता कुंवरलाल, सविता, गीता, बबली पिता कुंवरलाल नि. बरखेड़

8 गंगाराम पिता बिरज नि. बरखेड़

योग

1-

633/2 0.607

0.100

0.920 8 5,619

चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि घाटबिरोली लघु जलाशय परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4138

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी (भू- अर्जन ) , सारंगपुर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

क्र.-1871 -भू-अर्जन-2024

सारंगपुर, दिनांक 16 अगस्त 2024

प्रारूप-ख

[नियम 5 का नियम (2) देखिये ]

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- निपानिया रुवाला तहसील पचोर जिला राजगढ़ (D3 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची(1)

ग्राम-निपानिया रुवाला

तहसील-पचोर

क्र.

विवरण

उपयोग में आने भूमि का रकबा (हेक्टर में )

1

कुल कुल रकबा ( हेक्टर उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजानेवाली भूमि हेक्टर में निजी भूमि मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

0.089

5.497

0.089

5.497

योग-

अनुसूची ( 2)

मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-निपानिया रुवाला ,तहसील - पचोर ,जिल्हा- राजगढ़

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

अनु क्रमांक

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.019

निपानिया रुवाला

1

0.506

55/1

सौरमबाई बेवा राधाकिशन जाति रुवाला 4139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

52/2/1

2

जगदीश पिता किशनलाल जाति रुवाला

3

52/2/2

प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति रुवाला

4

52/2/3

बद्रीलाल पिता किशनलाल जाति रुवाला

52/2/4

5

भंवरलाल पिता किशनलाल जाति रुवाला

शासकीय

53

6

50/2/3

7

गणपत पिता नाथू व मु कमलाबाई बेवा मांगीलाल बाबूलाल पिता मांगीलाल जाति बलाई

49/1

8

देवकरण पिता गंगाधर जाति रुवाला

49/2

9

छगनलाल पिता काना जी जाति रुवाला

41/1/1

10

0.003

0.112

निपानिया रुवाला

0.003

0.356

निपानिया रुवाला

0.003

0.116

निपानिया रुवाला

0.004

0.322

निपानिया रूवाला

0.003

0.388

निपानिया रुवाला

0.008

0.010

निपानिया रुवाला

0.007

0.883

निपानिया रुवाला

0.007

0.882

निपानिया रुवाला

0.009

0.995

निपानिया रुवाला

सत्यनारायण पिता गजराजसिंह जाति रुहेला

41/1/2

11

सुरेश पिता गजराजसिंह जाति रूवाला

44

12

लक्ष्मीनारायण पिता नन्नूलाल जाति रुवाला

12

कुल योग

0.015

0.506

निपानिया रुवाला

0.008

0.421

निपानिया रुवाला

0.089

5.497 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4140

क्र. -1873-भू-अर्जन-2024

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- रायपुरिया तहसील पचोर जिला राजगढ़ (D3 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013 ) कि धारा 3 कि उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 किउपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची(1)

तहसील-पचोर

ग्राम -रायपुरिया

विवरण

उपयोग में आने भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) क्र.

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि हेक्टर में

कुल रकबा (हेक्टर में )

निजी भूमि मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्टके निर्माण कार्य हेतु

0.601

31.002

0.601

31.002

योग-

अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-रायपुरिया ,तहसील -पचोर , जिल्हा- राजगढ़

उपयोगकर्ता के

ग्राम का

भूमिस्वामी /अधिभोग का नाम

कुल क्षेत्रफल

नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.015

0.228

रायपुरिया

1

198/1

धर्मेंद्र पिता मांगीलाल जाति गैहलोत

धर्मेंद्र पिता मांगीलाल जाति

0.003

0.228

रायपुरिया

2

198/1

गैहलोत 4141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

3 199/9/1

भागीरथ पुत्र नाथूलाल जाति गेहलोत

4 199/9/2

भागीरथ पुत्र नाथूलाल जाति गेहलोत

5

201/1

ओकारसिंह पिता बापूसिंह जाति गेहलोत

6

200

गोविन्दसिंह पिता पूरालाल जाति सौधिंया

7 193/2

प्रेमसिह पिता गोपीलाल जाती गेहलोत

224

8

प्रेमसिह पिता गोपीलाल जाती गेहलोत

9

0.005

0.987

रायपुरिया

0.005

0.253

रायपुरिया

0.005

0.386

रायपुरिया

0.016

0.304

रायपुरिया

0.008

0.455

रायपुरिया

0.010

0.392

रायपुरिया

0.017

1.000

रायपुरिया

प्रह्लाद पिता हीरालाल जाती सुतार

190/2/1

10

0.020

3.591

रायपुरिया

बाबूलाल पिता रामचद्र जाती सुतार

190/1/2

11

0.004

1.518

रायपुरिया

संगीताबाई पति भगीरथ जाती सुतार

188/3/3

12 188/3/2

0.014

1.020

रायपुरिया

जीतेन्द्रकुमार पिता भगीरथ जाति सुतार

13 188/3/1

0.010

1.518

रायपुरिया

संगीताबाई बेवा भागीरथ जाति सुतार जितेन्द्र पिता भागीरथ जाति सुतार राजेन्द्र पिता भागीरथ जाति सुतार बबीता पिता भागीरथ जाति सुतार

14

0.003

0.506

रायपुरिया

जितेन्द्र पिता भागीरथ जाति सुतार

188/2/1

15

0.013

0.031

रायपुरिया

रमेशचद्र पिता शिवलाल जाति धाकड़

114/2/1 4142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

16

187/1/2/1

रामविलास पिता अमृतलाल जाति धाकड़

17 187/1/2/2

नंदकिशोर उर्फ़ नन्दलाल पिता अमृतलाल जाति धाकड़

18 164/2/1

रंगलाल पिता अमृतलाल जाति धाकड़

19 167/1/3

प्रेमसिंह पिता मदनलाल जाति धाकड़

20

167/1/1

भागीरथ पिता मदनलाल जाति धाकड

21

198/2

[ भाग 1

0.013

रायपुरिया 0.645

0.644

0.008

रायपुरिया

0.379

0.013

रायपुरिया

0.007

0.445

रायपुरिया

0.014

0.890

रायपुरिया

0.227

0.005

रायपुरिया

विशाल पिता बालकृष्ण ना बा सर पि बालकृष्ण पि नाथूलाल जाति गैहलोत

22

203

रास्ता खुजनेर से पचोर हाइवे

23

194/1

मांगीलाल पुत्र नाथू लाल जाति गैल्होत

24

195/3

कुमेरसिहं पिता गोपीलाल जाति गेहलोत

25 195/2

प्रेमसिह पिता गोपीलाल जाती गेहलोत

26

223

0.002

0.291

रायपुरिया

0.021

1.012

रायपुरिया

0.005

0.013

रायपुरिया

0.012

0.013

रायपुरिया

0.010

0.342

रायपुरिया

विशाल पिता बालकृष्ण ना बा सर पि बालकृष्ण पि नाथूलाल जाति गैहलोत

27

225/2

बद्रीलाल पिता मदनलाल जाति सुतार

28

225/2

बद्रीलाल पिता मदनलाल जाति सुतार

29

221/1

कमलाबाई पति भंवरलाल जाति सुतार

0.003

0.582

रायपुरिया

0.582

0.010

रायपुरिया

0.045

0.936

रायपुरिया 4143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

30

220/1

भंवरीवाई पुत्री मदनला जाति सुतार

31

220/2

जगदीश पिता बिहारीलाल जाति सुतार

32

220/3

जगदीश पिता बिहारीलाल जाति सुतार

33

248/2

बिहारीलाल पिला मदनलाल जाति सुतार

34 249/1

सत्यनारायण पिता गणपतलाल जाति सूतार

35 251/2

नंदलाल पिता बापुलाल जाति धाकड

36 253/2

रास्ता -रायपुरिया से पचोर शासकीय

37 253/1

नाथूलाल पिता मागीलाल जाति चमार

38 272/2/2

0.017

0.694

रायपुरिया

0.029

0.538

रायपुरिया

0.016

रायपुरिया 0.538

0.014

1.569

रायपुरिया

0.002

1.063

रायपुरिया

0.025

1.518

रायपुरिया

0.001

0.904

रायपुरिया

0.011

0.500

रायपुरिया

0.029

0.558

रायपुरिया

संगीताबाई बेवा विष्णुप्रसाद मयंक खुशहाल पिता विष्णुप्रसाद जाति सूतार

39

278/2

मांगीलाल पुत्र रामलाल जाति गेहलोत

40 278/1/3

राधेश्याम पिता रामलाल जाति गैहलोत

41 278/1/2

अमृतलाल पिता रामलाल जाति गैहलोत

42

544

चंदरसिंह पिता पूरालाल जाति सौधिंया

43

557

रमेशचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड

44 270/2

गोविन्दसिंह पिता पूरालाल जाति सौधिंया

0.013

0.253

रायपुरिया

0.008

0.329

रायपुरिया

0,008

0.329

रायपुरिया

0.013

0.013

रायपुरिया

0.007

0.101

रायपुरिया

0.022

0.255

रायपुरिया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4144

45 559/2

विरमसिह पिता पूरालाल जाति सौधिया

46

560

हरिओम पिता नंदलाल जाति धाकड

47 562/1/1

रमेशचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड

48 562/1/2/2

केशरसिंह पिता शिवलाल जाति धाकड

49 564/2/3

अमरसिंह पिता चम्पालाल जाति सुतार

50 564/2/2

जगदीश पिता चम्पालाल जाति सुतार

51 550/2/1

शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति गेहलोत

नाला

52

575

52

कुल योग

0.019 0.126

रायपुरिया

0.009 0.519

रायपुरिया

0.003 0.190

रायपुरिया

0.003 0.017

रायपुरिया

0.004 0.118

रायपुरिया

0.015 0.118

रायपुरिया

0.016 0.044

रायपुरिया

0.001 1.290

रायपुरिया

0.601 31.002 4145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र.-1875-भू-अर्जन-2024

प्रारूप- ख

नियम 5 कानियम ( 2 ) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- भण्डावद तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013 ) कि धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू - अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची(1)

ग्राम भण्डावद

विवरण क्र.

1

तहसील-पचोर

उपयोग में आने भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि हेक्टर में कुल रकबा (हेक्टर में )

निजी भूमि मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

0.579

20.485

0.579

योग-

अनुसूची( 2) 20.485

मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-भण्डावद , तहसील - पचोर , जिल्हा- राजगढ़

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

भूमिस्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

279

1

मथरालाल पिता बापूलाल जातिगेहलोत

278

2

3

276/1/1

बाबूलाल पिता रणजीतसिंह जाति गेहलोत कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.020

भण्डावद

0.050

0.010

भण्डावद

0.385

0.007

0.089

भण्डावद [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4146

4

276/1/3

हरिसिंह पिता रणजीतसिंह जाति गेहलोत

5

276/2/2/2

ज्ञानसिंह पिता नारायणसिंह जाति गेहलोत

6

276/2/4

0.012

भण्डावद

0.089

भण्डावद

0.318

0.013

0.004

0.190

देवकरण पिता नाथूलाल जाति गेहलोत

7

279/619/2

भण्डावद

0.027

0.004

चंदरसिंह पिता नाथूलाल जाति गेहलोत

8

भण्डावद

0.008

0.073

धनसिंह पिता नाथूलाल जाति गेहलोत

271/3/1

9

273/1/2

रामचन्दर पिता भेरु जाति धोबी

10

273/1/1

जितेन्द्र पिता गंगाधर जातिधोबी

11

275/5

हिम्मतसिंह पिता श्री भेरूसिंह जाति गेहलोत

12

340/1/3

प्रभूलाल पिता कन्हैयालाल जाति धोबी

342/1

13

विजयसिंह अनुसूइयाबाई पिता बापूलाल जसवंतसिंह तेजसिंह होकमसिंह शारदाबाई पिता नारायणसिंह रेशमबाई बेवा नारायणसिंह जाति गेहलोत

14

342/3

भण्डावद

0.176

0.015

भण्डावद

0.011

भण्डावद

0.176

0.002

भण्डावद

0.089

0.039

0.005

भण्डावद

0.010

0.408

भण्डावद

0.011

0.407

भण्डावद

सुभागसिंह विजयसिंह अनुसुईयाबाई पिता बापूलाल जाति गेहलोत

15

342/2/1

0.006

0.203

भण्डावद

होकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति गेहलोत

16

346/3

0.008

0.374

भण्डावद

सुभागसिंह विजयसिंह अनुसुईयाबाई पिता बापूलाल जाति गेहलोत

302

17

रास्ताभंडावाद टू पचोर

18

397/2

रेखाबाई बेवा दिलीपकुमार जाति जाटपवन पितादिलीपकुमार जाति जाट

19

397/1/2

रविकुमार पिता हरिनारायण जाति जाट

20

399/1

हरिनारायण पिता मोतीलाल जातिजाट

21

399/3

0.001

भण्डावद

0.146

0.012

0.680

भण्डावद

0.080

भण्डावद

0.379

0.707

0.010

भण्डावद

0.010

0.707

भण्डावद

मेवावाई बेवा नंदकिशोर सतीश कुमार दिनेश आ नदंकिशोर जातिजाट

22 399/2/1/1

प्रेमनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट

0.011

भण्डावद

0.251 4147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

23

415/1/3

0.013

भण्डावद

0.147

महेश पिता अमरसिंह जाति गेहलोत

24

415/1/4

जीवनसिंह पिता अमरसिंह जाति गेहलोत

25

415/2

0.027

0.014

भण्डावद

0.014

भण्डावद

0.161

प्रेमनारायण पिता नारायण सिह जाति सुतार

26

भण्डावद

0.148

0.010

राकेश पिता हरिसिंह जाति गेहलोत

415/1/1

425

27

शांन्तिबाई बेवा बाबुलाल जगदीश कमलाप्रसाद मोहनलाल पिता बाबूलाल जाति जाट

0.012

भण्डावद

2.671

लक्ष्मीबाई बेवा घीसालाल जाति दर्जी हरिनारायण पिता रामप्रसाद जाति दर्जी राधेश्याम पिता रामप्रसाद जाति दर्जी कोशल्याबाई पिता रामप्रसाद

28

435

0.013

0.729

भण्डावद

जाति दर्जी कृष्णाबाई पिता रामप्रसाद जाति दर्जी श्यामाबाई पिता रामप्रसाद जाति दर्जी ललीत पिता घीसालाल जाति दर्जी जगदीश पिता घीसालाल जाति दर्जी हीरामणी पिता घीसालाल जाति दर्जी

29

434/1

0.010

भण्डावद

0.344

पवन पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली

30

434/2

0.010

0.574

भण्डावद

पवन पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली

0.005

भण्डावद

0.126

जगदीश पिता पननालाल जाति माली

31 433/1/2

32

433/4

इन्दरसिंह पिता पन्नालाल जाति माली

33

433/2

0.005

0.220

भण्डावद

0.004

0.125

भण्डावद

रामबाबू पिता दुर्गाप्रसाद जाति माली

432

34

0.035

1.356

भण्डावद

श्यामाबाई पत्नी दुर्गाप्रसाद जाति माली

447

35

एहसान अली पिता बाबूखाँ जाति मुसलमान

36

449/2

हरिसिहं पिता दरयावसिहं जातिनट

37

449/3

चेनसिहं पिता दरियावसिहं जाति नट

38

449/1/3

संतोष पिता जगन्नाथ जाति नट

39 451/1/1 कमलसिह पिता घीसालाल जाति गैहलोत

451/1/1

40

अचलसिंह पिता घीसालाल जाति गैहलोत

0.011

भण्डावद

0.279

0.004

0.162

भण्डावद

0.074

0.017

भण्डावद

0.014

0.036

भण्डावद

0.011

भण्डावद

0.292

0.292

0.012

भण्डावद [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4148

41

582/2

मोहनलाल पिता बापूलाल जाति धोबी

42

589/2

मुकेश पिता जगन्नाथ जाति नट

587

43

मोहनलाल पिता बापूलाल जातिधोबी

44

589/5/1

हरिसिहं पिता दरयावसिहं जातिनट

587

45

मोहनलाल पिता बापूलाल जाति धोबी

चेनसिहं पिता दरियावसिहं जाति नट

46

589/4

47

चेनसिहं पिता दरियावसिहं जातिनट

589/4

589/3

48

कृष्णाबाई पति ओमप्रकाश जाति नट

49

589/9

चेनसिहं पिता दरियावसिहं जाति नट

50

589/1

संतोष पिता जगन्नाथ जाति नट

देवीलाल पिता मोतीलाल जातिधोबी

51

592/1

425

52

शांन्तिबाई बेवा बाबुलाल जगदीश कमलाप्रसाद मोहनलाल पिता बाब्लाल जातिजाट

53

426/2

हरिनारायण पिता मोतीलाल जातिजाट

54

426/1

प्रेमनारायण पिता मोतीलाल जाति जाट

54

कुल योग

0.010 भण्डावद

0.255

0.011 0.172

भण्डावद

0.011 0.494

भण्डावद

0.011 0.188

भण्डावद

0.010 0.494

भण्डावद

0.004 0.515

भण्डावद

0.008 0.515

भण्डावद

0.006 0.173

भण्डावद

0.003 0.099

भण्डावद

0.003 भण्डावद 0.172

0.002 0.230

भण्डावद

0.002 2.671

भण्डावद

0.007 0.060

भण्डावद

0.007 भण्डावद

0.721

0.579 20.485 4149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

क्र. -1877-भू-अर्जन-2024

प्रारूप -ख

2

नियम 5 कानियम ( 2 ) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बार्थी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- गुलखेडीकला तहसील पचोर जिला राजगढ़ (D3 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एवं खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्नःअनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू -अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची ( 1)

ग्राम-गुलखेडीकला

विवरण

क्र.

तहसील-पचोर

उपयोग में आने भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

कुल रकबा (हेक्टर उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

5.497

0:043 0.043

5.497

योग-

अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव हक्टसे प्रभावित होने से ग्राम-गुलखेडीकला,तहसील - पचोर ,जिल्हा- राजगढ़

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसंरा क्रमांक

अनु क्रमांक

55/1

1

श्रीमति रमकूबाई पिता दौलतराम जाति धाकड़

64

2

श्रीमति गीताबाई पिता काशीराम जाति धाकड़

3

65

श्रीमति यशोदाबाई पिता प्रभूलाल जाति धाकड़

4

68/1

रंगलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड

68/2

5

गीताबाई बेवा भागीरथ व कन्हैयालाल लक्ष्मीचंद पिता भागीरथ व सुगनबाई पुत्ती भागीरथ जाति धाकड

68/4

6

रामनारायण पिता देवचन्द जाति धाकड

जगदीश पिता हरिसिंह

68/5

7

जाति धाकड

कल

7

योग

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

1.125

गुलखेडीकला

0.020

गुलखेडीकला 0.683

0.016

गुलखेड़ीकला 1.353

0.001

0.381

गुलखेडीकला

0.002

0.382

गुलखेडीकला

0,001

गुलखेडीकला 0.407

0,001

0.470

गुलखेडीकला

0.043

4.801 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4150

क्र.-1877- भू-अर्जन-2024

प्रारूप- ख

नियम 5 कानियम ( 2 ) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम -सेमलीधाकड तहसील - पचोर जिला राजगढ़ (D3 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013 ) कि धारा 3 कि उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व सारंगपुर- पचोर जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची(1)

ग्राम -सेमलीधाकड

विवरण क्र.

1

तहसील-पचोर

उपयोग में आने भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित कीजाने वाली भूमि हेक्टर में कुल रकबा (हेक्टर में )

निजी भूमि मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

अनुसूची ( 2 )

0.271

14.019

0.271

14.019

योग-

मोहनपुरा बायीं तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव डक्टसे प्रभावित होने से ग्राम सेमलीधाकड ,तहसील - पचोर , जिल्हा- राजगढ़

ग्राम का नाम

भूमिस्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

शासकीय

652

2

653/1

नंदकिशोर पिता देवीलाल जाति धोबी

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.006 सेमलीधाकड 0.283

0.018 सेमलीधाकड 0.758 4151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

3

653/2

रामचन्द पिता सदाजी जाति भील

4 653/3

रामलाल पिता दोला जाति बलाई

5 530/1/1

0.008 सेमलीधाकड 0.758

0.010 सेमलीधाकड 0.758

0.242

0.022

रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड

6 558/1/1

रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड

7

562

विजयकुमार अजयकुमार पिता कंवरलाल जाति धाकड

8

567/2

रंगलाल पिता घीसालाल जाति घाकड़

9

568

सत्यनारायण पिता मांगीलाल जाति धाकड़

10

573

फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति धाकड

11

590

भागीरथ पिता पुरालाल जाति धाकड़

12 588/2

अनोखसिह पिता भवरलाल जाति धाकड़

13

587

अनोखसिह पिता भवरलाल जाति धाकड़

सेमलीधाकड

0.012 सेमलीधाकड 0.185

0.170

0.012 सेमलीधाकड

0.006

0.089

सेमलीधाकड

0.005 सेमलीधाकड 0.089

0.005

0.202

सेमलीधाकड

0.003 सेमलीधाकड 0.097

0.053

0.004 सेमलीधाकड

0.010 सेमलीधाकड 0.376 4152

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

0.004

0.318

सेमलीधाकड

14 718/2

देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ तुलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़ शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़ मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ डालूबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ होकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़ मश्रालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़ गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़ भागीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़ कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ शांतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़

0.012

सेमलीधाकड 0.376

15

720

देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ तुलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़ शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़ मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ डालूबाई पिला तोलाराम जाति धाकड़ सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ होकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़ मथुरालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़ गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़ भागीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़ कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़

शांतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़

0.001

0.810

सेमलीधाकड

रास्ता

713

16 4153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

17

731

0.005

0.142

सेमलीधाकड

देवीलाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ तुलसीबाई बेवा तोलाराम जाति धाकड़ शिवनारायण पिता तोलाराम जाति धाकड़ मांगीबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ डालूबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़ सुगनबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ होकमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ सोदराबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ प्रेमबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़

ललताबाई पिता केशरसिंह जाति धाकड़ ओमप्रकाश पिता केशरसिंह जाति धाकड़ मश्रालाल पिता केशरसिंह जाति धाकड़ गोपीबाई बेवा किशनलाल जाति धाकड़ भागीरथ पिता किशनलाल जाति धाकड़ कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति धाकड़ शांतिबाई पिता तोलाराम जाति धाकड़

18

732/2

मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़

19 732/2

मोहनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़

20 807/4/3

अनिल कुमार पिता भागीरथ जाति धाकड

21 807/1

कैलाशनारायण पिता भागीरथ जाति धाकड

808

22

राजेश पिता परसराम जाति धाकड़

23 809/1

कोशल्याबाई पति परसराम जाति धाकड

24 823/2

देवेन्द्र पिता कालूराम जाति धाकड

25

0.010

0.308

सेमलीधाकड

0.002

सेमलीधाकड 0.308

0.010

सेमलीधाकड 0.100

0.011

सेमलीधाकड 0.350

0.014

0.393

सेमलीधाकड

0.800

0.018

सेमलीधाकड

0.003

1.012

सेमलीधाकड

0.004

सेमलीधाकड 0.239

रामचंद्र पिता हीरालाल जाती धाकड़ 752/1

26

0.011

1.011

सेमलीधाकड

हेमराज पिता कालूराम जाति धाकड 823/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4154

27 823/2

देवेन्द्र पिता कालूराम जाति धाकड

28

822

रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड

29

835

पार्वतीवाई पति कालूराम जाति धाकड

836

30

मांगीलाल पिता घीसालाल जाति धाकड

31

837

भवरलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ राधेश्याम पिता रंगलाल जाति धाकड़

32

838/1

बनवारी पिता बद्रीलाल जाति धाकड़

33 838/2/1

रामचरण पिता मांगीलाल जाति धाकड

33

कुल योग

0.012

1.012

सेमलीधाकड

0.007

0.470

सेमलीधाकड

0.001

0.733

सेमलीधाकड

0.011

0.536

सेमलीधाकड

0.647

0.007 सेमलीधाकड

0.004 सेमलीधाकड 0.263

सेमलीधाकड 0.131

0.003

0.271 14.019

संजय उपाध्याय , अनुविभागीय अधिकारी.

4155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 28 अगस्त 2024

प्रकरण क्रमांक 0001 /अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णितं भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार. अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/ मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची - 1:-

भूमि/ मकानों/ परिवारों का वर्णन

(क) जिला - सीहोर.

(ख) तहसील - श्यामपुर

(14) ग्राम रावतखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल- भूमि 1.738 हेक्टे. , मकान 507.24 वर्ग मीटर, 10 परिवार

-: अनुसूची - 2:-

निजी भूमि

स.क.

सर्वे नंबर

रिमार्क भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1

2

4

3

6

5

4/4

1.134

1.134

1

46

0.866

0.604

गब्बर जाटव ना.बा. पिता कैलाश जाटव सरंक्षक बुआ नानीबाई पुत्री लालजीराम जाति चमार निवासी रावतखेडा अहस्तांतरणीय

2

2.000

कुल योग:

1.738

निजी भूमि/ आबादी में स्थित मकान

स.क.

सर्वे नंबर मकान नं .

रिमार्क

मकान का प्रकार

मूल भूमि स्वागी का नाम/पिता का नाम

रकबा (वर्ग मी.)

भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम

1

4

2

3

6

7

8

5

44.00

पक्का मकान

1

19

1

1. भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

39.18

कच्चा मकान

राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश

कृष्णपाल सिंह पिता नारायणसिंह 2. अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्र.क. 04/ अ-82/ 4156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

2021-22 में प्रचलित है ।

43.18

टीन शेड

योग:

126.36

87.60

कच्चा मकान

.2

2

19

राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश

1.भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

लखनसिंह पिता नारायणसिंह

59.57

टीन शेड

योग:

12

शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी

2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्र.क. 04/ अ-82/ 2021-22 में प्रचलित है ।

147.17

65.33

ग्राम आबादी में ।

कच्चा मकान

81.60

कच्चा मकान

3

3

20/1 गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावत्रीबाई बेवा चुन्नीलाल कमलबाईपुत्री चुन्नीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश

राजेन्द्र सिंह पिता माधो सिंह

1.भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

टीन शेड

योग:

12

27.00

2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भूअर्जन प्र.क्र. 04/ अ-82/ 2021-22 में प्रचलित है ।

173.93

टीन शेड

5 शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी

योग-:

5

5

12

शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी

25.16

ग्राम आबादी में ।

नेपाल सिंह पिता बलराम सिंह

25.16

2.32

ग्राम आबादी में ।

ईट की दीवार

योग:

6

4

193/12 शिवपाल सिंह पिता मांगीलाल

2.32

32.30

कच्चा मकान

गोपाल पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

योग:

प्रेमनारायन पिता पन्नालाल

1. भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । 2.अर्जित भूमि के अर्जन की कार्यवाही भू अर्जन प्र.क. 04/ अ-82/ 2021-22 में प्रचलित है ।

32.30 4157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

महायोग-:

507.24

पार्वती परियोजना अतंर्गत डूब प्रभावित ग्राम रावतखेड़ा के पूरक प्रकरण में प्रभावित हो रहे मकानों में निवासरत परिवारों की जानकारी

रिमार्क

उम्र वर्ग

स.क.

मुखिया सें संबंध

18 वर्ष से उपर

मूल परिवार परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम

विधवा/ तलाकशुदा /अन्य

39 सामान्य

1

स्वयं

कृष्णपालसिंह

कृष्णपालसिंह पिता नारायणसिंह

1

2

36

पदमकंवर

सामान्य

पत्नी

3

42

स्वयं

लाखनसिंह

सामान्य

1

लाखनसिंह पिता नारायणसिंह

पत्नी

4

38 सामान्य

संतोष कुवंर

5

24

1

सामान्य

राजपाल पुत्र

6

22 सामान्य

1

महिपाल पुत्र

7

35 सामान्य

.राजेंद्र सिंह स्वयं

राजेंद्र सिंह पिता माधोसिंह

1

8

प्रेम कंवर

39

पत्नी

सामान्य

9

20

1

लोकेन्द्र सिंह

सामान्य

पुत्र

10

20

1

सामान्य

नंदनी सोलंकी पुत्री

51

11

प्रेमनारायण स्वयं

अजा

प्रेमनारायण पिता पन्नालाल

1

'12

48

अजा

सुनिताबाई पत्नी

21

1

13

आशीष

अजा

पुत्र

1

14

प्रिया

22 अजा

पुत्री

0

योग:

6

4

महायोग:

10

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4158

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावितं कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गंवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे0 भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के. प्रकरण क्रमांक 69 / व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4953 / राजस्व 01 एवं राजस्व 02 / एफ क. 13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि, प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या

..(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक. प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

4159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या. छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

*. 7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो क़ो आवंटित भूमि यां मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अंनुसार प्रभावित कुटुंबो/ जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए *. अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

* 14 . भारत सरकार द्वांरा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

4160

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[भाग 1

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21 : शिशु ओर मातां को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न.. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमिं खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8. 801 हे ० भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो क़ी मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही. देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं . लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/ मकान / परिवार सत्यापन के संबध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/ मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अंधिकार भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा।

4161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

कमांक 0005/ अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित परिसंपत्ति एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त परिवारों के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची - 1:-

परिसंपत्ति का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

जिला

तहसील/ग्राम

धारा-12 हेतु अधिकृत

अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

4

5

2

3

818.77 व.मी.

सीहोर

श्यामपुर/ दुरगांव

कार्यपालन यंत्री जल

संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची 2:-

मकान मालिक का नाम

सर्वे नं. मकान नं.

रिमार्क

कं.

कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.

4

5

6

2

3

1

68.00

विजयसिंह पिता भंवरलाल

46

1

46

2

34.00

2 रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह

55

3

3

84.35

कमलाबाई पति मोरसिंह

4

55

4

28.21

लालसिंह पिता गंगाराम

120.39

5

5

प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों ( मकानों) का प्रकरण क्रमांक 0009 / 31-82 / 2017-18 में अवार्ड दिनांक12/11/2021 द्वारा भूमि अर्जन कर संबधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है , केवल इस प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ।

सोरमबाई पति कमलसिंह

65/2

53.96

65/2

6

6 रामकुंवारी पति रवि

8

51.42

65/2

7 पर्वत पिता रामसिंह

क.

मकान नं.

रिमार्क

मकान मालिक का नाम

सर्वे नं .

कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.

1

2

3

5

6

9

8

65/2

68.64

चरणसिंह पिता रामसिंह

9

37.80

65/2

10

मोनीकंवर पति मोहनसिंह

72.00

11

121/2/1/2

10 युवराजसिहं पिता महेन्द्रसिंह

प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों (मकानों) का प्रकरण क्रमांक 0009/अ-82/ 2017-18 में अवार्ड दिनांक12/11/2021 द्वारा भूमि अर्जन कर संबधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, केवल इस प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ।

618.77

कुल योगः-

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4162

प्रकरण क्रमांक 012 / 1-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 'घोषित. किया जाता है कि उक्त भूमि/ मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

- अनुसूची 1:-

भूमि/ मकानों/ परिवारों का वर्णन

(क) जिला सीहोर

(ख) तहसील श्यामपुर

(ग) ग्राम - चांदबड़

(घ) क्षेत्रफल- भूमि 7.848 हेक्टे. , मकान 1316.14 वर्ग मीटर, 27 परिवार

-: अनुसूची 2:-

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

1

2

1

नरेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

2

उर्मिलाबाई पत्नी तीरथसिंह जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

3

जगन्नाथ पुत्र मोहनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

4.

गुलाबसिंह पुत्र मोहनलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

5

धापूबाई पत्नी गुलाबसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राभ भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

6

रायसिंह पुत्र बल्देव जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

7

जगदीश पुत्र कमलसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

रतिराम नन्नूलाल आ. बलराम केशरबाई रतनबाई बलराम जमुनाप्रसाद चतरीबाई आ. छगनलाल मदन तुलसीराम आ. देवीलाल जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी

8 प्यारीबाई बेवा मांगीलाल बसन्ती लाल रामगोपाल ग्यासीराम आ. शंकरलाल जाति तेली पता सा. देह भूमि स्वामी

9

भंवरलाल रामलाल गंगाराम पुत्र मुन्नालाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

10

घीसीबाई गुलाबबाई पिता जंगन्नाथ जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

11

किशनसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर म.प्र.

लखनलाल पुत्र तुलसीराम जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि 12 स्वामी

रिमार्क

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

6

4

5

3

0.100

2.328

0.242

0.242

9/2/1, 10/2

0.870

0.170

23/4/1

0.925

1.145

23/4/2

1.234

0.894

23/4/3

0.607

0.200

23/3,

0.202

0.202

23/1

0.275

1.234

31/3

0.178

0.064

63

0.010

0,024

89

0.020

0.040

90

0.036

0.008

91

0.461

0.461

15/1/1

0.282

0.911

15/4/1 4163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

                                                                 15/5/1         1.544       0.204
 13   संतोष कुंवर पत्नि गंगासिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि
     स्वामी                                                       15/6          0.453       0.150
      फूलवतीबाई पुत्र बत्तूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि   18/33/1,       0.700       0.560
14
     स्वामी
                                                                  21/5/1        1.070        0.920
 15   हजारीलाल पिता बापू जाति सेरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
                                                                   27/1         0.194        0.070
16    अनवर खां आ गुल्लूखां जाति मुसलमान पता निवासी भोपाल
      महेश कुमार पुत्र तुलसीराम जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि  27/2/2/1       0.609        0.500
 17
      स्वामी
                                                                  28/2/1        0.093        0.030
 18   स्वरूप कुवर पनि प्रेम सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि              0.562        0.562
      स्वामी                                                       34/2
      घीसीबाई गुलाबबाई पिता जगम्नाथ जाति ब्राह्मण पता निवासी        44          0.085        0.085
 19
      ग्राम भूमिस्वागी
      ओमप्रकाश पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम    115/3         0.809.       0.500
20    भूमिस्वामी
       शारदा बाई पत्रि रमेशचन्द्र प्रजापति जाति कुम्हार पता निवासी 115/2/1       0.102       0.102
 21
      ग्राम भूमिस्वामी
 22    मांगीलाल पिता देवीलाल जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि  115/6          0.142       0.142
      स्वामी
       गुड्डीबाई पत्नि मदनलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि    189/1          0.377       0.100
 23
      स्वामी
      विमलेश पुत्र प्रेमनारायण जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि    189/3         0.381       0.070
 24
      स्वामी
                                                                    28          16.633       7.848
                           कुल योग:-

निजी भूमि पर, स्थित डूब प्रभावित मकान

सर्वे नंबर

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

18/32

1

इन्दरसिंह पिता बद्रीप्रसाद

18/32

बद्रीप्रसाद

2

21/4 समन्दरसिहं पिता अमरसिंह

3

32

जगन्नाथसिंह पिता मोहनलाल

90

गंगाधीन पिता मनसाराम

5

52/1 6

मोहनलाल पिता रामलाल

52/1

7

कैलाश पिता पन्नालाल

89 B

छोटेलाल पिता रामलाल

90

9

जसमन्तसिंह पिता प्रेमसिंह

90

लक्ष्मणसिंह पिता धिरपसिंह

10

128/2

स्वरूप बाई पति प्रेमसिंह

11

44

'तंवरसिंह आ. भंवरसिंह

12

44

इंदरसिह आ. भंवरसिंह

13

128/2/1 दीपक राय पिता महेश राय

14

14

कुल योग:-

रिमार्क

मकान का

मकान नं.

प्रकार

रकबा (वर्ग मी.)

17.67

कच्चा मकान

4

46.98

कच्चा मकान

S

कच्ची मकान

47.40

6

टीन शेड

78.17

7

टीनघोड

47.58

टीन शेड

10

टीनशेड 32.40

14

40.40

टीनशेड

15 .

कच्चामकान 63.57

18

पक्कामकान

43.70

19

(गाडर पटटी)

77.82

टीनशेड

20

394.74

23

बेयर हाउस टीन शेड

पक्कामकान

201.04

24

दस्तावेजों के आधार पर नाम में सुधार किया गया ।

पक्का मकान कच्चा मकान

टीनशेड

कच्चा मकान

पक्कामकान

पक्कामकान

170.91

25

दस्तावेजों के आधार पर नाम में सुधार किया गया ।

टीनशेड टीनशेड

शौचालय पक्का

पक्की शराब की

34.44

दुकान

26

19.32

टीन शेड

1316.14 4164

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

ग्राम चांदबड़ के डूब प्रभावित परिवारों की सूची

स.क.

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम एवं जाति

3

2

1

निजी भूमि पर स्थित

इन्दरसिंह 1 इन्दरसिंह पिता बद्रीप्रसाद

किरणबाई 2

बद्रीप्रसाद

3 बद्रीप्रसाद पिता दुलिया

पानबाई 4

भूरा 5

सीताराम 6

समन्दरसिंह

7 समन्दरसिंह पिता अमरसिंह

8

सुगनबाई

आराम सिंह 9

कान्हाराम 10

मोहनलाल 11 मोहनलाल पिता रामलाल

राजबाई

12

ताराचन्द 13

कैलाश

14 कैलाश पिता पन्नालाल

15

कुसुम

छोटेलाल 16 छोटेलाल पिता रामलाल

गायत्रीबाई 17

लक्ष्मणसिंह 18 लक्ष्मणसिंह पिता धीरपसिंह

गुडडीबाई 19

रवि 20

रणजीत 21

22

टमू

तंवरसिंह

23 तंवरसिंह पिता भंवरसिंह

भारतकुवर 24

25

रुपकुंवर सोलंकी

लोकेन्द्र सोलंकी 26

भंवरसिंह 27

प्रेमकुंवर 28

इन्दरसिंह 29 इन्दरसिंह पिता भंवरसिंह

कमलेशकुंवर 30

विरेन्द्र सोलंकी 31

शासकीय भूमि स्थित

मांगीलाल 32 मांगीलाल पिता गंगाराम

33

पुनियाबाई

सुरेश 34 सुरेश सेन पिता भंवरलाल

35

अनुकला बाई

36

तनु सेन

नारायणसिंह

37 नारायणसिंह पिता नरसिंहलाल

चतरीबाई 38

रवि 39

40

पूजा

परिवार रिमार्क

वर्ग

उम्र

मुखिया से संबंध

18 वर्ष से उपर

विधवा/ तलाकशु दा/अन् य

9

10

8

6

7

5

4

1

अजा

स्वयं

38

36

अजा

पत्नी

1

58

अजा

स्वयं

अजा

58

पत्नी

1

39

अजा

पुत्र

27

1

अजा

पुत्र

1

50

पि.वर्ग

स्वय

48

पि.वर्ग

पत्नी

32

1

पि.वर्ग

पुत्र

1

28

पि.वर्ग

पुत्र

1

अजा

70

स्वयं

61

अजा

पत्नी

1

27

अजा

पुत्र

1

36

अजा

स्वयं

36

अजा

पत्नी

1

38

पि.वर्ग

स्वयं

पि.वर्ग

35

पत्नी

1

सामान्य

50

स्वयं

सामान्य

42

पत्नी

1

सामान्य

25

पुत्र

1

सामान्य

21

पुत्र

1

सामान्य

20

पुत्री

1 सामान्य

43

स्वयं

40

सामान्य

पत्नी

1

सामान्य

23

पुत्री

1

सामान्य

19

पुत्र

1

सामान्य

70

पिता

सामान्य

68

माता

1

सामान्य

38

स्वय

सामान्य

35

पत्नी

1

सामान्य

20

पुत्र

1

80

पि.वर्ग

स्वयं

75

पि.वर्ग

पत्नी

1

पि.वर्ग

45

स्वयं

43

पि.वर्ग

पत्नी

1

19

पि.वर्ग

पुत्री

1

60

अजा

स्वयं

अजा

55

पत्नी

1

25

अजा

पुत्र

अजा

25

पुत्रवधू 4165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

41

रामचरण

1

स्वयं

रामचरण पिता कनीराम

42

60

पि.वर्ग

मकान डूब प्रभावित नहीं है टापू की स्थिति है आवागमन बन्दहो जायेगा।

55

पि.वर्ग

पत्नी

उमरीबाई

योग

कॉलम नं (8 +9+10)

पुनर्व्यवस्था पन किया जाना उचित होगा ।

12

0

15

27

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है , जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121 /2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4955 / राजस्व 01 एवं राजस्व 02/एफ क्र.13/21/2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4166

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुंटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा ।

9. प्रभावितं कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति गोनो के संयुक्त नाम से होगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क , मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) 4167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुद्रायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19. 543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे0 भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थाप्नन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभाविंत कुटुंबो का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/ मकान/परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/ मकान के रकबे में कमी-वेंशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू- अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4168

प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2021-22 पार्वती परियोजना के तहत् प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत्त भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 23 जून 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना उपरांत भवनों का स्थल सत्यापन व प्रभावित परिवारों का भौतिक सत्यापन किये जाने पर प्रभावित परिवारों की संख्या में विसंगति तथा कुछ नवीन पात्र परिवारों का प्रभावित होना पाया गया है, अतः दिनांक 23 जून 2023 को प्रकाशित धारा -19 की अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित / अद्यतित की जाती है । इसी अद्यतित अधिसूचना के अनुसार भूमि-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी।

-: अनुसूची:-1

      मकानों/ परिवारों का वर्णन
 (क)  जिला     सीहोर
(ख) तहसील       श्यामपुर
(ग)   ग्राम - महुआखेड़ा
 (घ)  क्षेत्रफल 4111.57 वर्ग मीटर, 241 परिवार

-: अनुसूची:-2

रिमार्क

सर्वेनंबरं

स.क. मकान धारक का नाम पिता का नाम

मकान का प्रकार लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल

मकान नं.

कुल क्षेत्रफल

6

1

5

10 2

3

4

7

8

9

1

भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह

1(1)

9.60 7.00 67.20

पक्कामकान गाडर

(पहला तल)

2

2(2)

सूरजसिंह पिता फतेसिंह

20

183.04

3 कमला बाई पति विश्रामसिंह

3( 3)

9.60 7.00 67.20

पक्कामकान ( दूसरा

तल)

4

कच्चा मकान

विजयसिंह पिता फतेसिंह

4(4)

12.80 3.80 48.64

2

पक्कामकान

85.56

5

जोधाराम पिता गजराज सिंह

20

12.40 6.90 85.56

8,78 6.40 56.19

पक्काभकान (गाडर

पटटी)

3

6

20

कच्चा मकान

गजराजसिंह पिता गंगाराम

10.20 10.20 104.04 175.07

टीन शेड

5.60 2.65 14.84

कच्या मकान 15.70 3.55 55.74

74.71

7

20

4

भगवतसिंह पिता गंगाराम

6.90 2.75 18.98

पक्का मकान (गाडर

पटटी)

15.00 3.67 55.05

पक्कामकान (गाडर

पटटी)

 8        हरिओम पिता भगवत सिंह         20          5                                          108.30
                                                            टीन शेड    15.00   3.55   53.25
 9        नेमसिंह पिता भगवतसिंह        20          6       कच्या मकान   12.80  6.60   84.48   84.48
10        हाकभसिंह पिता मोहसिंह        20          7       कच्या मकान   7.90   6.70   52.93   52.93
11       भारतसिंह पिता हजारीलाल        20         8        कथ्या मकान   6.50   4.80 31.20     31.20
12        काशीराम पिता रामसिंह         20          9       कच्चा मकान   6.50   3.70 24.05     24.05

4169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

20

13

सविताबाई पति हाकमसिंह

14

शंकरसिंह पिता जगन्नाथ

20

रतनसिंह पिता मोहरसिंह

15

20

16

सुन्दर पिता भगवतसिंह

20

17

मोहरसिंह पिता मोहनलाल

20 18

ग्यारसीबाई पति मोहनलाल (मृतक)

20

हेमसिंह पिता जगन्नाथ

19

20 मेहरवानसिंह पिता हजारी लाल

20

21

बापूलाल पिता जगन्नाथ

20

22

भूरसिंह पिता कालूराम

20

23. हरिसिंह पिता कालूराम

20

24

पर्वतसिंह पिता 'कालूराम

20 25 विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह

20

26

जगदीश पिता कचनसिंह

20 27

फूलसिंह पिता मुंशीलाल

20 28 कनीराम पिता जगन्नाथसिंह

20 29 कृपालि लिसिंह पिता सरजनसिंह

20

30

रंगलाल पिता मुंशीलाल

20

शिवनारायण पिता जगन्नाथ

31

60.80

8.00 7.60 60.80

पक्कामकान

10

6.00 4.00 24.00

11(1)

61.20

कच्चा मकान

6.00 37.20

6,20

11(2)

10.50 3.60 37.80

कच्चा मकान

53.80

12

4.00 4.00 16.00

टीन शेड

91.44

12.70- 7.20

100.68

13

कच्चा मकान

परिवार सूची के सरल कमांक 21 पर स्थित है ।

3.30 2.80 9.24

41.76

7.20 5.80 41.76

14

कच्या मकान

नामांतरण पश्चात वैध वारिसानों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा ।

4.00

18.00

15

18.00

कच्चा मकान 4.50

3.80

37.24

37.24

कच्चा मकान

9.80

16(1)

पक्कामकान

15.40 7.80 120.12

149.00

16(2)

टीन शेड

7.60 3.80 28.88

3.80

25.84

6.80

25.84

17

कच्चा मकान

53.82

कच्चा मकान 7.80 6.90 53.82

18

6.90 6.20 42.78 42.78

19

कच्या मकान

7.60 58.14 58.14

7.65

20

पक्कामकान

37.10

21

कच्चा मकान

7.00 5.30 37.10

49.92 49.92

7.80 6.40

22

कच्चा मकान

7.00

2.80 2.50 7.00

23

कध्या मकान

8.40 6.03 50.65

114.94

24

कच्या मकान

9.60 3.75 36.00

6.90 4.10 28.29

41.92

कच्चा मकान

25

6.55 6.40 41.92

5.70,4.50 25.65

पक्का मकान गाडर (पहला तल)

42.34

26

4.45 3.75 16.69

पक्कामकान गाडर

4.20 4.50 18.90

पक्का मकान गाडर

(पहला तल)

20

32

रामबाबूपिता जगन्नाथ

35.59

27

3.75 16.69

पक्कामकान गाडर 4.45 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4170

33

दीपसिंह पिता गनपतसिंह

20

34

20

जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह

35

दीपसिंह पिता गनपतसिंह

20

36

जगदीश पिता गनपतसिंह

20 37

विजयसिंह पिता फतेसिंह

38

20

लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह

20 39

पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ

40

आजादसिंह पिता हीरालाल

20

41

20 सम्पत बाई पति हीरालाल

42

20 गजराजसिंह पिता बलराम

20 43

सुगनबाई पति दयालसिंह

20 44

हरिसिंह पिता चैनसिंह

45

सुगनबाई पति दयालसिंह

46

काशीराम पिता मांगीलाल

47

जसवंत पिता मांगीलाल

20

48

भजनसिंह पिता मांगीलाल

49

बनेसिंह पिता मांगीलाल

50

20 भजनसिंह पिता मांगीलाल

बनेसिंह पिता मांगीलाल

20

51

52

20 हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह

28

कच्चा मकान 6.80 6.00 40.80 40.80

29

कच्या मकाने

7.70 6.80 52.36 52.36

3.60 6.60 23.76

30(1)

पक्कामकान

47.52

3.60 6.60 23.76

30(2)

31

कच्चा मकान

41.54

6.70 6.20 41.54

32

कच्चा मकान

66.56

10.40 6.40 66.56

33

पक्का मकान

7.50 *4.20 31.50 31.50

कच्चा मकान 14.00 6.50 91.00

34

145.72

टीन शेड

7.60 7.20 54.72

12.00 3.70 44.40

पक्का मकान गाडर (पहला तल)

35

88.80

12.00 3.70 44.40

कच्चा मकान (दूसरा तले)

13.90 3.80 52.82

पक्कामकान गाडर पटटी

36

58.82

गैलरी

3.00 2.00 6.00

कच्चा मकान

7.50 6.70 50.25

37

70.25

टीन शेड

8.00 2.50 20.00

8.50 6.50 56.10

38

कच्चा मकान

81.60

8.50 3.00 25.50

39(1)

9.50 7.50 71.25

39(2)

पक्कामकान गाडर (पहला तल)

39(3)

142.50

39(4)

9.50 7,50 71.25

कंच्चा मकान ( दूसरा तल)

39(5)

40

कच्या मकान

11.50 6.30 72.45 72.45

41

कच्चा मकान

39.69

6.30 6.30 39.69

8.70 3.60 31.32

42

62.64

कच्चा मकान

8.70 3.60 31.32 4171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

42.70

कच्चा मकान

43

20 -53

काशीराम पिता मांगीलाल

7.00 6.10 42.70

सरल क्रमांक 46 पर भी मकान होने से परिवार सूची में एक ही स्थान लाभान्वित होने की पात्रता है ।

68.67

कच्चा मकान

44

28 54

मोहरसिंह पिता कनीराम

10.90 6.30

86.90

टीन शेड

20

45 55

सवित्रिबाई पति सुरजसिंह

6.75 2.70 18.23

2.70 23.76 23.76

8.80

पक्कामकान गाडर पटटी

12.80 7.00 89.60

कच्या मकान

46 56

20

सुन्दरसिंह पिता काशीराम

116.20

26.60

टीन शेड

7.00 3.80

पक्कामकान

20 प्रेमसिंह पिता हरिसिंह

57

4.10 4.00 16.40

62.70

4.00 3.10 12.40

कच्या मकान

3.00 33.90

11.30

टीन शेड

8.60 6.70 57.62

पक्कामकान गाडर' पटटी

48

20 58

विक्रमसिंह पिता चेनसिंह

9.00 7.00 63.00 161.90

'पक्कामकान

महुआखेडा पुरा

1 4.30 41.28

9.60

कच्चा मकान

94/40 सुमित्राबाई पति कल्याणसिंह

1

7.9

52.93

6.70 52.93

कच्चा मकान

2

94/40 2

गुलाब बाई पति हजारीलाल

44.89

6.70 6.70 44.89

कच्चा मकान

3

94/40

3

संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह

4

4 8.45 6.55 55.35 55.35

कच्चा मकान

श्यामबाई पिता कल्याणसिंह

94/40 6.20 4.20 26.04

धारा 3(ड) के अनुसार अपात्र 26.04 होने से परिवार सूची में शामिल नही है ।

6.35 3.50 22.23

120.75

कच्चा मकान

5

94/40

5 आनन्दीबाई पति रायसिंह

10.70 6.35 67.95

6.95 4.40 30.58

कच्चा मकान

6

6

94/40 राधेश्यामपिता नारायणसिंह

66.83

8.20 8.15 66.83

पक्कामकान गाडर 6.80

7 7

लाखनसिंह पिता नारायणसिंह

94/40 6.75 45.90

68.10

कच्चा मकान

8 4.00 22.20

5.55

कच्चा मकान

8-

94/40 चम्पीबाई पति रामबगस

7.05

40.19

5.70 40.19

कच्चा मकान

9

9

94/40 अर्जुनसिंहपिता मोतिलाल

10 10

94/40 6.95 3.60 25.02 25.02

6.00 6.85 41.10 41.10

कच्चा मकान

कल्याणसिंह पिता हजारीलाल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4172

44.22 44.22

6.70

पक्कामकान गाडर 6.60

11

94/40

11 सुरेन्द्रसिंह पिता क़ल्याणसिंह

सरल कमांक 03 पर पत्नी के नाम मकान अंकित है उसी की परिवार सूची में शामिल होने से पृथक से परिवार सूची में अंकित नही किया गया है ।

71.50

कच्चा मकान 11.00 6.50 71.50

12

94/40

12

कनीरामपिता अमरसिंह

11.20 4.20 47.04

66.54

कच्चा मकान

13

94/40

कमलसिंह पिता अमरसिंह

13

7.50 2.60 19.50

4111.57

कुल योग

परिवार सत्यापन

विधवा

रिमार्क

वर्ग

उम्र

मूल परिवार

से संबंध मुखिया

स.कं.

परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम एवं जाति

/ तलाकश गुदा/अ

18 वर्ष से उपर

परिवार के सदस्यों के वयस्क नाम

10

9

7

8

5

6

4.

3

1

2

आबादी (मंहुआखेडा)

1

पि.वर्ग

55

भगवतीबाई स्वयं

1

भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह

1

20

पि.वर्ग

पुत्र

2

युवराज

1

पि.वर्ग

18

निकिता

3

पुत्री

1

पि.वर्ग

45

स्वयं

सूरजसिंह

4

सूरजसिंह पिता फतेसिंह

1

25

पि.वर्ग

सन्दिप पुत्र

5

1

22

पि.वर्ग

राकेश पुत्र

6

1

56

पि.वर्ग

स्वयं

कमलाबाई

7 कमलाबाई पति विश्रामसिंह

1

पि.वर्ग

26

गोविन्दसिंह पुत्र

8

1

पि.वर्ग

18

पुत्र

सोनू

BA

1

पि.वर्ग

स्वयं

38

विजयसिंह

विजयसिंह पिता फतेसिंह

9

1

81

पि.वर्ग

फतेसिंह पिता

10

1

पि.वर्ग

स्वयं

28

जोधाराम

जोधाराम पिता गजराजसिंह

11

1

62

पि.वर्ग

गजराजसिंह स्वयं

गजराजसिंह पिता गंगाराम

12

1

पि.वर्ग

25

पुत्र

सोनू

13

1

पि.वर्ग

91

भूलीबाई . माता

14

1

पि.वर्ग

58

भगवतसिंह स्वयं

भगवतसिंह पिता गंगाराम

15 4173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

1

स्वयं

41

पि.वर्ग

16

हरिओम

हरिओम पिता भगवतसिंह

1

28

पि.वर्ग

स्वंयं

नेमसिंह

17 नेमसिंह पिता भगवतसिंह

1

58

पि.वर्ग

भगवतसिंह पिता

18

1

स्वयं

45 पि.वर्ग

हाकमसिंह

19 हाकमसिंह पिता मोरसिंह

43

पि.वर्ग

सविताबाई पत्नी

20 सविताबाई पति हाकमसिंह

निजी मकान है, त्रुटिववश प्रधानमंत्री आवास दर्ज हो गया था ।

1

70

पि.वर्ग

21

मोहरसिंह पिता

1

18

देवेन्द्र

पि.वर्ग

21A

पुत्र

20

पि.वर्ग 1

चेतराम

21B

पुत्र

1

56

स्वयं

पि.वर्ग

भारतसिंह

22 भारतसिंह पिता हजारीलाल

1

29

पि.वर्ग

इन्दर

23

पुत्र

27

1

पि.वर्ग

आजाद

24

पुत्र

1

स्वयं

पि.वर्गे

काशीराम

40

काशीराम पिता रामसिंह

25

80

पि.वर्ग

26

केशरबाई माता

फोत हो चुकी है । धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

स्वयं

54

पि.वर्ग

शंकरसिंह

27

शंकरसिंह पिता जगन्नाथ

1

पि.वर्ग

27

पुत्र

.28

राजू

1

38 पि.वर्ग

रतनसिंह स्वयं

29 रतनसिंह पिता मोरसिंह

पि.वर्ग 1

19

राकेश

29A

पुत्र

1

32

पि.वर्ग

स्वयं

30

सुन्दर

सुन्दर पिता भगवतसिंह

1

स्वयं

पि.वर्ग

53

हेमसिंह

31

हेमसिंह पिता जगन्नाथ

1

26

पि.वर्ग

32

पुत्र

सुनिल

40

स्वयं

पि.वर्ग 1

मेहरवानसिंह

33 मेहरवानसिंह पिता हजारीलाल

1

पि.वर्ग

45

स्वयं

34

बापूलाल

बापूलाल पिता जगन्नाथ

1

स्वयं

45

पि.वर्ग

35

भूरसिंह

भूरसिंहपिता कालूराम

1

89

माता

पि.वर्ग

36

फूलियाबाई

1

19

पि.वर्ग

पुत्र

राहुल

36A

19

पि.वर्ग 1

पुत्र

36B

बहादुर

1

स्वयं

50 पि.वर्ग

हरिसिंह

37

हरिसिंह पिता 'कालूराम 4174

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

38

स्वयं

पर्वतसिंह

66

पर्वतसिंह पिता-कालूराम

पि.वर्ग

1

39

29

गोविन्द पुत्र

पि.वर्ग

1

40

विश्रामसिंह पिता पर्वतसिंह विश्रामसिंह स्वयं

37

पि.वर्ग

1

41

जगदीश स्वयं

23

जगदीश पिता कंचनसिंह

पि.वर्ग

1

42

स्वयं

37

फूलसिंह पिता मुंशीलाल

पि.वर्ग

फूलसिंह

43

कनीराम

कनीराम पिता जगन्नाथ

स्वयं

67

पि.वर्ग

1

एक मकान आबादी में सरल कमांक 28 पर एवं एक मकान निजी भूमि के प्रपत्र थ के सरल कमांक 24 पर स्थित है जिसका मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

44

विनयसिंह

35

पुत्र

पि.वर्ग

1

45

नेमसिंह.

40

पुत्र

पि.वर्ग

1

46

कृपालसिंह पिता सरजनसिंह

42

पि.वर्ग

1

कृपालसिंह स्वयं

47

रंगलाल स्वंयं

रंगलाल पिता मुंशीलाल

57

पि.वर्ग

1

47 A

19

पि.वर्ग 1

रामस्वरूप पुत्र

48

शिवनारायण पिता जगन्नाथ शिवनारायण स्वयं

38 पि.वर्ग

1

49

73

जगन्नाथ पिता

1

.पि.वर्ग

49A

विनोद

20

पि.वर्ग 1

पुत्र

50

स्वयं

43

पि.वर्ग

रामबाबू पिता जगन्नाथ

1

रामबाबू

51

तनुजा

18

पि.वर्ग 1

पुत्री

51A

20

सुनील

पि.वर्ग. 1

पुत्र

52

दीपसिंह पिता गंनपतसिंह

स्वयं

दीपसिंह

37

पि.वर्ग

1

53

40.

जगदीशसिंह स्वयं

जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह

पि.वर्ग

1

54

गनपतसिंह पिता

68

पि.वर्ग

1

55

38

लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह लक्ष्मीनारायण स्वयं

पि.वर्ग

1

56

बलमतसिंह पिता

75

पि.वर्ग

1

57 पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ

स्वयं

पर्वतसिंह

48

पि.वर्ग

1

58

मोहन

25

पि.वर्ग

1

पुत्र

59

21

पि.वंर्ग

श्रीओम पुत्र

1

60-

आजादसिंह पिता हीरालाल

43

आजादसिंह स्वयं

पि.वर्ग

1 4175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

पि.वर्ग 1

दीपक

18

60Á

पुत्र

1

73

पि.वर्ग

61

स्वयं

सम्पतबाई

सम्पतबाई पिता हीरालाल

32

पि.वर्ग

गजराजसिंह स्क्यं

62

गजराजसिंह पिता बलराम

ग्राम का निवासी नहीं है । धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

पिःवर्ग

63

63

सुगनबाई स्वयं

सुगनबाई बेवा दयालसिंह

1

62

स्वयं

पि.वर्ग

64

हरिसिंह पिता चैनसिंह

हरिसिंह

61

1

स्वयं

पि.वर्ग

कांशीराम

65 काशीराम पिता मांगीलाल

1

44

पि.वर्ग

66

पुत्र

सुमेरसिंह

70

1

जसवंत स्वयं

पि.वर्ग

67

जसवंत पिता मांगीलाल

1

65

पि.वर्ग

स्वयं

भजनसिंह

68 भज़नसिंह पिता मांगीलाल

1

27

पि.वर्ग

69

राजेन्द्र पुत्र

1

25

पि.वर्ग

हाकमसिंह

70

पुत्र

1

55

स्क्यं

पि.वर्ग

71

बनेसिंह

बनेसिंह पिता मांगीलाल

1

28

जगदीश

पि.वर्ग

72

पुत्र

1

स्वयं

पि.वर्ग

32.

73

हरज्ञानसिंह

हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह

1

53

पि.वर्ग

मोहरसिंह स्वयं

74 मोहरसिंह पिता कनीराम

1

22

पि.वर्ग

ब्रजमोहन

75

पुत्र

1

पि.वर्ग

60

बहन

75A

प्रेमबाई

18

महेश

पि.वर्ग 1

758

पुत्र

1

पि.वर्ग

सावित्रीबाई स्वयं

76

सावित्रीबाई पति सूरजसिंह

1

पि.वर्ग

46

77

सुन्दरसिंह स्वयं

सुन्दरसिंह पिता काशीराम

1

स्वयं

पि.वर्ग

38

78

प्रेमसिंह

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह

1

स्वयं

31

पि.वर्ग

विक्रमसिंह

79

विक्रमसिंह पिता चैनसिंह

20

पि.वर्ग 1

गब्बर

79A

पुत्र

1

18

चेतराम

पि.वर्ग

79B

पुत्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

4176

आबादी (मंहुआखेडा पुरा)

49

स्वयं

पि.वर्ग

80

सुमित्राबाई

सुमित्राबाई पति कल्याणसिंह

स. कं 91 पर पति कल्याणसिंह पिता हजारीलाल का नाम दर्ज है, चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया । धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।

1

स्वयं

पि.वर्ग

86

81

गुलाबबाई बेवा हजारीलाल गुलाबबाई

1

29

पि.वर्ग

82

संदीपाबाई स्वयं

संदीपाबाई पति सुरेन्द्रसिंह

1

52

पि.वर्ग

स्वयं

आनन्दीबाई

83 आनन्दीबाई पति रायसिंह

1

37

पि.वर्ग

राधेश्यामं स्वयं

राधेश्याम पिता नारायणसिंह

84

1

पि.वर्ग

41

लाखनसिंह स्वयं

लाखनसिह पिता नारायणसिंह

85

19

1

पि.वर्ग

85A

राहुल

पुत्र

1

68

स्वयं

पि.वर्ग

चम्पीबाई

86 चम्पीबाई. बेवा रामबगस

1

31 पि.वर्ग

राकेश

87

पुत्र

1

61

पि.वर्ग

स्वयं

अर्जुनसिंह

88 अर्जुनसिंह पिता मोतीलाल

1

27

पि.वर्ग

मोरसिंह

89

पुत्र

1

22

पि.वर्ग

90

पुत्र

संजू

1

51

पि.वर्ग

स्वयं

कल्याणसिह

कल्याणसिंह पिता हजारीलाल

91

1

20

पि.वर्ग

पुत्र

सुन्दर .

91A

1

78

पि.वर्ग

स्वयं

कनीराम

कनीराम पिता अमरसिंह

92

1

पि.वर्ग

20

92A

पुत्र

बबलू

1

62

पि.वर्ग

स्वयं

कमलसिंह

कमलसिंह पिता अमरसिंह

93

निजी/शासकीय (मंहुआखेडा)

1

35

पि.वर्ग

स्वयं

भरतराम

भरतराम पिता बलवंतसिंह

94

1

50

पि.वर्ग

स्वयं

कन्चनसिंह

95 कंचनसिंह पिता मुंशीलाल

पि.वर्ग 1

27.

धीरपसिंह पुत्र

96

1 शासकीय भूमि में ।

पि.वर्ग

61

मांगीलाल स्वयं

मांगीलाल पिला घासीराम

97

शासकीय भूमि में ।

1

स्वयं

69

पि.वर्ग

घीसीबाई

घीसीबाई पत्नी घासीराम

98

1 शासकीय भूमि में ।

पि.वर्ग

स्वयं

53

99

बाबूलाल

बाबूलाल पिता घासीराम 4177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

 99A                                    बहादुर      पुत्र       21       पि.वर्ग   1
  100     अयोध्या बाई पत्नी बापूलाल  'अयोध्या बाई  स्वयं        55        पि.वर्ग         1             शासकीय भूमि में ।
  101       ब्रजराज पिता बापूलाल       ब्रजराज     स्वयं        26       पि.वर्ग.                 1     शासकीय भूमि में ।
 101A                                 रामलखन       भाई          22       पि.वर्ग                  1
  102      मांगीलाल पिता गोरेलाल       मांगीलाल    स्वयं        65        पि.वर्ग                 1     शासकीय भूमि में ।
 103                                  सुरेन्द्रसिंह पुत्र       25        पि.वर्ग                 1
 104                                    जितेंद्र    पुत्र       24        पि.वर्ग  1
 105      तेजसिंह पिता जसवंतसिंह       तेजसिंह     स्वयं        34        पि.वर्ग                 1
 106      राजू, हरज्ञान , पप्पू पिता               स्वयं        26       पि.वर्ग   1
                                        राजू                                                            शासकीय भूमि में ।
                 काशीराम
 107                                     पप्पू     स्वयं        21        पि.वर्ग  1
 107 A                                  हरज्ञान    स्वयं        23        पि.वंर्ग 1
 108       हेमसिंह पिता जालमसिंह       हेमसिंह     स्वयं        48        पि.वर्ग                  1
 109                                                पुत्र       22        पि.वर्ग                  1
                                        बहादुर
 110       बद्रीलाल पिता मानसिंह       बद्रीलाल     स्वयं       58       पि.वर्ग                   1
 111                                 लक्ष्मीनारायण  पुत्र       21        पि.वर्ग                  1
                                      जगमोहन        पुत्र       20       पि.वर्ग   1
 112     रामकलीबाई बेवा गोपालसिंह     रामकलीबाई    स्वयं        76        अजा             1
 113     राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह राजेन्द्रसिंह स्वयं       36        अजा                      1
 114    ग्यारसीराम पिता गोपालसिंह    ग्यारसीराम    स्वयं        53        अजा                      1
 115                                  राधेश्याम     पुत्र       22        अजा                      1
115 A                                 मोहनबाबू      पुत्र       19        अजा      1
 116       बटन पिता गोपालसिंह         बटनलाल       स्वयं        50        अजा                      1
 117      माखनसिंह पिता रंगलाल       माखनसिंह      स्वयं        26        पि.वर्ग  1
 118    लाखनसिंह पिता जालमसिंह       लाखनसिंह      स्वंयं       49        पि.वर्ग                  1
118 A                                  राहुल        पुत्र       19       पि.वर्ग   1
 119    राजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह  राजेन्द्रसिंह स्वयं        28.      पि.वर्ग                   1
 120      दिलीप पिता हरिनारायण         दिलीप       स्वयं        25        अजा                      1
 121      सरदारसिंह पिता दयाराम      सरदारसिंह     स्वयं        42        अजा                      1

[ भाग 1 4178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

1

73

माता

अजा

भूलीबाई

1.22

दयाराम के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

1

स्वयं

28

अजा

माधवसिंह

123 माधवसिंह पिता दयाराम.

1

86

पि.वर्ग

स्वयं

124

गुलाबबाई

गुलाबबाई बेवा नन्नूलाल

1

26

पि.वर्ग

पुत्र

124A

पप्पू

1

34 पि.वर्ग

धन्नालाल

पुत्र

1248

1

55

स्वयं

अजा

125

भूरेलाल

भूरेलाल पिता नन्नूलाल

20

1

अजा

125 A

पुत्र

सोनू

1

60

अजा

126

हरिनारायण स्वयं

हरिनारायण पिता नन्नूलाल

1

19

अजा

विनोद

126 A

पुत्र

1

35

पि.वर्ग

स्वयं

देवसिंह

देवसिंह पिता नारायणसिंह

127

1

पि.वर्ग

31

स्वयं

गोपाल

128 गोपाल पिता नारायणसिंह

1

68

पि.वर्ग

स्वयं

नारायणसिंह

129 नारायणसिंह पिता गंगाराम

1

25

पि.वर्ग

स्वयं

130

लखपतसिंह

लखपतसिंह पितां सजनसिंह

1

पि.वर्ग

स्वयं

43

ज्ञानसिंह

131 ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह

1

18

पि.वर्ग

देवसिंह

131A

पुत्र

1

स्वयं

पि.वर्गे

58

132

गुलाबबाई

गुलाबबाई बेवा जालमसिंह

1

35

पि.वर्ग

स्वयं

सीताराम

सीताराम पिता जालमसिंह

133

1

'पि.वर्ग

स्वयं

24

134

सोनू

सोनूपिता हेमसिंह

1

48

पि.वर्ग

स्वयं

चन्दरसिंह

चन्दरसिंह पिता जालमसिंह

135

1

रामस्वरूप

22

पि.वर्ग

136

पुत्र

1

पि.वर्ग

32

स्वयं

भगवानसिंह

भगवानसिंह पिता प्रतापसिंह

137

1

53

पि.वर्ग

प्रतापसिंह स्वयं

प्रतापसिंह पिता जालमसिंह

138

1

25

पि.वर्ग

139

सुनील पुत्र

निजी (मंहुआखेडा पुरा)

1

52

स्वयं

पि.वर्ग

140

फूलसिंह

फूलसिंह पिता फतेहसिंह

1

पिं.वर्ग

भारतसिंह स्वयं

70

भारतसिंह पिता मोतीलाल

141

पिता का नाम सभी दस्तावेजों में मोतीलाल दर्ज है ।

1

28

पि.वर्ग

जगदीश

142

पुत्र

1

26

पि.वर्ग

राजन

पुत्र

143 4179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

144

लाखन सिंह

37

पि.वर्ग 1

पुत्र

145 मांगीलाल पिता अमरसिंह

51

पि.वर्ग

1

मांगीलाल स्वयं

146

32

1

प्रेमसिंह

पि.वर्ग

पुत्र

147

29

1

पि.वर्ग

सोनू पुत्र

148

43

स्वयं

इन्दरसिंह पिता चैनसिंह

इन्दरसिंह

पि.वर्ग

1

149

माता

प्रेमबाई

1

67

पि.वर्ग

150

भाई

1

अचल सिंह

29

पि.वर्ग

150 A

दीपा

18

1

पि.वर्ग

पुत्री

150 B

ब्रजमोहन

1

पि.वर्ग

21

पुत्र

151 हिम्मतसिंह पिता चैनसिंह

स्वयं

34

1

हिम्मतसिंह

पि.वर्ग

74

152

जमनीबाई स्वयं

अजा

1

जमनीबाई बेवा जगन्नाथ

जमनीबाई बेवा जगन्नाथ को जानकी बाई नाम से भी जाना जाता है ।

35

153

अजा

1

रामबाबू पुत्र

154

अमरसिंह पिता भंवरजी

अमरसिंह स्वयं

पि.वर्ग

1

82

155

40

1

पि.वर्ग

भूलीबाई पति सरजनसिंह भूलीबाई स्वयं

1

155 A

18

पि.वर्ग

हरीओम पुत्र

155 B

19

पि.वर्ग

1

फूलवती पुत्री

156

41. पि.वर्ग

स्वयं

1

अर्जुनसिंह पिता कालूराम अर्जुनसिंह

माता

157

भागवती बाई

91

1

पि.वर्ग

158

80

पि.वर्ग

1

सरजूबाई स्वयं

सरजूबाई बेवा बापूलाल

1

159

पि.वर्ग

सन्तराबाई स्वयं

प्रधानमंत्री आवास है ।

सन्तराबाई पिता बापूलाल

160

54

बनेसिंह स्वयं

पि.वर्ग

1

बनेसिंह पिता बापूलाल

161

26

पि.वर्ग. 1

रामवतार

पुत्र

161A

20

1

पि.वर्ग

कविता पुत्री

161B

19 पि.वर्ग 1

नीतू

पुत्री

43

162

1

पि.वर्ग

सुगनबाई बेवा .जालमसिंह सुगनबाई स्वयं

163

पि.वर्ग

1

27

सुरेन्द्रसिंह पिता गोरेलाल सुरेन्द्रसिंह स्वयं

164

स्वयं

24

पि.वर्ग

1

बादामसिंह पिता जालमसिंह बादामसिंह [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4180

1

29

स्वयं

पि.वर्ग

माखनसिंह

माखनसिंह पिता जालमसिंह

165

1

पि.वर्ग

31

स्वयं

पेजामसिंह

पेजामसिंह पिता रामसिंह

166

पि.वर्ग 1

स्वयं

28

राकेश

राकेश पिता रामसिंह

.167

1

पि.वर्ग

स्वयं

30

कृपालसिंह

168

कृपालसिंह पिता रामसिंह

1

पि.वर्ग

75

स्वयं

169

बाबूलाल

बापूलाल पिता गवाजी

1 मकान पत्नी कैशर बाई (फौत) के नाम पर दर्ज है । परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

1

48

पि.वर्ग

स्वयं

सरजनसिंह

सरजनसिंह पिता गवाजी

170

1

43

स्वयं

पि.वर्ग

अन्तरसिंह

अन्तरसिंह पिला गंगाराम

171

1

पिं.वर्ग

18

रवि

पुत्र

171A

1

41

स्वयं

पि.वर्ग

रायसिंह

रायसिंह पिता गवाजी

172

1

19

पि.वर्ग

रामनिवास पुत्र

172A

1

40

पि.वर्ग

स्वयं

इन्दरसिंह

-173 इन्दरसिंह पिता बलराम

1

पि.वर्ग

73

स्वयं

बलराम

174

'बलराम पिता गवाजी .

1

पि.वर्ग

33

स्वयं

रसलबाई

175 रंसलबाई 'बेवा आजादसिंह

1

56

पि.वर्ग

स्वयं

गोरेलाल

गोरेलाल पिता गवाजी

176

1

26 पि.वर्ग

गोविन्द

177

पुत्र

1

43 पि.वर्ग

स्वयं

बद्रीलाल

178 बद्रीलाल पिता बापूलाल

शासकीय भूमि में ।

1

23

पि.वर्ग

पुत्र

दुर्गेश

179

1

पि.वर्ग

89

पिता

180

बापूलाल

1 शासकीय भूमि में ।

49

पि.वर्ग

स्वयं

भूरीबाई

181 भूरीबाई पति दयालसिंह

1

18

पि.वर्ग

इकलेश पुत्र

181 A

1

42

पि.वर्ग

स्वयं

आजादसिंह

आजादसिंह पिता कमलसिंह

182

1

29

पि.वर्ग

रामसियाबाई स्वयं

183 रामसियाबाई पति राजेश

1

22

स्वयं

पि.वर्ग

रामकैलाश

रामकैलाश पिता 'सरजनसिंह

184

1

पि.वर्ग

54

सरजनसिंह पिता

185

1

पि.वर्ग

52

स्वयं

भारत

186

भारत पिता मांगीलाल 4181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

'पि.वर्ग

35

स्वयं

सन्तोषबाई

187 संतोषबाई पति राधेश्याम

स.कं 84 पर पति का नाम दर्ज है चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया है । संतोषबाई का नाम सूची से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

30

पि.वर्ग

गोविन्दसिंह स्वयं

गोविन्दसिंह पिता नारायणसिंह

188

1

पि.वर्ग

71

स्वयं

नारायणसिंह

189 नारायणसिंह पिता मोतीलाल

1

पि.वर्ग

38

स्वयं

प्रेमसिंह

प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह

190

अजा

37

स्वयं

संगीताबाई

191 संगीताबाई पति रामबाबू

स.कं 153 पर पति का नाम दर्ज है चूंकि पति पत्नी को एक इकाई माना गया है । संगीताबाई का नाम सूची से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

28

पि.वर्ग

अनिलसिंह स्वयं

अनिलसिंह पिता हेमसिंह

192

1

पि.वर्ग

35

स्वयं

रामनारायण

रामनारायण पिता शंकरसिंह

193

1

पि.वर्ग

23

स्वयं

हेमराज

हेमराज पिता बद्रीलाल

194

1

58

पि.वर्ग

सरजनसिंह स्वयं

सरजनसिंह पिता जगन्नाथ

195

1

19

पि.वर्ग

अचलसिंह पुत्र

196

पि.वर्ग

26

लखपतसिंह

पुत्र

197

सं कं 130 पर नाम दर्ज है, दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

पि.वर्ग

33

भगवान सिंह स्वयं

भगवानसिंह पिता कमलसिंह

198

1

31

स्वयं

पि.वर्ग

सन्तराबाई

199 सन्तराबाई पति हरिप्रसाद

1

पि.वर्ग

37

स्वयं

श्यामसिंह

श्यामसिंह पिता कमलसिंह

200

पत्नी संगीतबाई के नाम पृथक से मकान है किन्तु पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है ।

1

40

पि.वर्ग

स्वयं

रामदयाल

201 रामदयाल पिता कमलसिड़

1

32

पि.वर्ग

सीमाबाई स्वयं

202

सीमाबाई पतिं प्रकाश

पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पति का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है ।

1

पि.वर्ग

25

स्वयं

अनिल

अनिल पिता प्रितमसिंह

203

1

पि.वर्ग

42

प्रीतम सिंह पिता

204 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4182

204A

1

भाई

पि.वर्ग

नरेन्द्र

18

पि.वर्ग 1

204 B

भाई

नितेश

31

स्वयं

पि.वर्ग

205

राकेश पिता रामबगस

राकेश

206

माता

68

पि.वर्ग

चम्पीबाई

सं कं 86,87 पर दोनों का नाम दर्ज है, दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है।

31

1

207 विक्रमसिंहं पिता रामबगस विक्रमसिंह स्वयं

पि.वर्ग

नवरंग बाई

1

26

पि.वर्ग

208 नवरंग बाई बेवा श्याम सिंह

स्वयं

35

1

209 भगवान सिंह पिता हरी सिंह

पि.वर्ग

स्वयं

भगवान सिंह

75

जानकी बाई बेवा जगन्नाथ

जानकी बाई स्वयं

210

पि.वर्ग

सं के 152 पर नाम दर्ज है , दोहरा प्रकाशन होने से एक स्थान से धारा-93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

55

211

अभयसिंह पिता

पि.वर्ग

अभयसिंह पिता मांगीलाल

पीएम आवास मंहुआखेडा

रवयं

अजा

25

दिलीप

212 दिलीप पिता हरिनारायण (डबल)

1

रतनसिंह स्वयं

33

अजा

रंतनसिंह पिता दयाराम

213

पीएम आवास मंहुआखेडा पुरा

52

पि.वर्ग

दयालसिंह पिता बापूलाल (डबल) दयालसिंह स्वयं

214

25

147

69

योग -

241

कुल परिवार:-

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है , जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु . ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121 /2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4954/ राजस्व 01 एवं राजस्व-2/ एफ क.13 /21 / 2024 भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीतिं अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

4183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

: 1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा।

3. समुचित. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ।

यां

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

:

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मांस का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसें प्रत्येक प्रभावितं कुटुंब, जिसे अर्जित. भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

.7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन्न भत्ता" दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4184

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित . अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त 'सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क , मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंबे के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15. पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम. से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) .

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंग‌नवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक़ स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26.. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

4185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

؟

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर ( 1775 वर्गफ़ीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18' वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्वपूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

1- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार . श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2- अधिसूचना में प्रकाशित मकान / परिवार सत्यापन के संबध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है यां ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4186

प्रकरण कमांक 0004 / अ-82 / 2021-22 पार्वती परियोजना के तहत् प्रभावित भूमि हेतु भू-अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 23 जून 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना उपरांत भवनों का स्थल सत्यापन व प्रभावित परिवारों का भौतिक सत्यापन किये जाने पर प्रभावित परिवारों की संख्या में विसंगति तथा कुछ नवीन पात्र परिवारों का प्रभावित होना पाया गया है, अतः दिनांक 23 जून 2023 को प्रकाशित धारा-19 की अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित / अद्यतित की जाती है । इसी अद्यतित अधिसूचना के अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की अग्रेत्तर कार्यवाही की जावेगी । :-

-: अनुसूची:-1

     'भूमि/ मकानों / परिवारों का वर्णन
(क)   जिला     सीहोर
                           :
(ख)   लहसील     श्यामंपुर
(ग)   ग्राम  रावतखेड़ा
 (घ). क्षेत्रफल 3.976 है. भूमि, 7580.61 वर्ग मीटर मकान, 192 परिवार

-:अनुसूची:-2

भूमि

सर्वेनंबर

स.क.

भूमि स्वामी का नाम , पिता/ पति का नाम , जाति

रिमार्क

परिसम्पत्ति स्थित

प्रभावित रकबा (हैं.)

कुल रकबा (हैं.)

6

5

4

3

2

1

0.122

166/1 1.465

1

रामलाल पुत्र जयसिंह जाति कुडगी पता आछारोही सीहोर मध्यप्रेदश

1.619 0.102

166/2

2

भारतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 शिवपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

0.202

0.202

79/7

3

कृष्णाकुंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

166/3 0.558 0.202

4

0.100

1.060

147/2

महेन्द्र सिंह भंवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग

0.137

9/1, 10, 11 0.137

5 भंवरलाल पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.032

9/2, 10, 11 0.032

6

कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 कमलसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.024 0.024

13

जगन्नाथ पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , रामप्रसाद पुत्र कालूरराम जाति सेरिया हिस्ससा 1/5, नारानी पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लक्षमन पुत्रं कालूराम 7. जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लालजी पुत्र कालुराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.065 0.065

14

0.020 0.020

16

8

हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.036 0.036

17

0.049 0.049

18

9 खुशीलाल पुत्र गणपत जाति चभार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.053 0.053

19

10 राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता रावतखेडा श्यामपुर मध्यप्रदेश 4187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

 11    गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावित्रीबाई बेवा चुन्नीलाल, कंमलबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति    20/1       0.032      0.032
       चमार रता रावत‌खेडा सीहोर मध्यप्रदेश
 12    देवीराम पुत्र धन्नां जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी                      20/2       0.036      0.036
 13.   भोला पुत्र धन्ना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी                          20/3       0.036      0.036
 14    ब्रजनाथसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश                      21/1      0.971       0:060
15.    सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश                   21/2      0.097       0.060
       महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2, प्रवीणसिंह पुत्र ओमप्रकाश  21/3       0.101      0.060
 16
       सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
                                                                                            21/4       0.101      0.060
 17    कृष्णकुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
       पुनिया बाई बेवा हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , राजेश पुत्र हरकिशन जाति सेरिया
 18    हिस्सा 1/5, विष्णु पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , राम ना.बा. पुत्र हरकिशन      22        0.109      0.060
       सर. माता जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , कृष्ण पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा-1 / 5 पता
       रावत‌खेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश
 19    नन्नू गोकल पिता बंशी गोरिया , पिता देव्या पुनिया बाई बेवा हरकिशन , कष्णाबाई ना.बा,    23        0.117      0.117
       राजेश राम ना.बा पिता हरकिशन सर . माता . स्वयं जाति सेरिया पता सा. देह भूमिस्वामी
 20    हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी                 24/1       0.150      0:075
                                                                                            24/2       0.073      0.036
 21    मानकुंवर बेया गुलाबसिंह जाति राजपूत रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश
                                                                                            24/3       0.024      0.012
 22    बलराम सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति रात्तपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
                                                                                            24/4       0.024      0.012
 23.   कृपाल सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह ज़ाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
*24    राजेन्द्र सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी      24/5       0.029      0.012
 25    जगन्नाथ सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी             207/56/2     0.235      0.235
                                                                                          207/56/3     0.416      0.416
26 धनराज सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
                                                                                           112/2       0.255       0.255
 27.   जयपाल सिंह पुत्र ब्रजनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
 28     कृष्णाबाई पत्नी रामलाल जाप्ति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी                 162/3      0.571      0.080
                                                                                            152/5      0.202      0.202
 29 भवंरलाल पुत्र मांगीलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
       महेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा. 1/2 , वीरेन्द्र सिंह
 30    सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता निवासी आछारोही                  147/1      1.113      0.166
       श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश
       महेन्द्र सिंह भवंरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम 147/4      0.097      0.015
 31.   भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
 32     बद्रीप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2 , बाबूलाल पुत्र पन्नालाल जाति चमार   4/2       1.214      0.408
       हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
                                                                                            25/2       0.230       0.230
 33    देवीसिंह पुत्र शिम्भूसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
 34 शिवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी                        26        0.045       0.045

4188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

0.089 0.030

28/2

35 विक्रम सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.057 0.033

44/1/1

तंवरलाल पुत्र भवंरलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

36.

193/12 0.049 0.049

37 गोपाल. पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वाभी

कुल रंकबा

11.793 3.976

आबादी में स्थित मकान

क्षेत्रफल

लम्बाई चोडाई

मकान नं.

सर्वे नंबर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

स.के.

रिमार्क

मकान का प्रकार

कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)

10

8

9

7

6

5

4

3

1

2

3.80 28.99

7.63

32.24

कच्चा मकान

1

12

लक्ष्मीनारायण पिता परसुरामं

1-

1.30 3.25

2.50

3.10 27.28

कच्चामकान

28.88

3.80

7.60

95.12

2

12

2

कोमलबाई पति परसुराम

3.20 28.16

8.80

*टीन शेड

3.00 10.80

3.60

4.00 33.20 33.20 प्रधानमंत्री आवास है ।

8.30

4.00 16.00

4.00

पक्कामकान कच्चा मकान

3

12

गंगाराम पिता चुन्नीलाल

47.20

3

3.90 31.20

8.00

टीनशेड

10.70 3.60 38.52

कच्चा मकान

16.95 3.70 62.72

177.26

12

4

जंगबहादुरपिता प्रभुनाथ

3.40 52.02

15.30

3.00 24.00

टीनशेड टीनशेड 8.00

3.90 29.25

7.50

79.65

15.20

3.80

4.00

5

12

5

शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह

4.00 35.20

पक्कामकान (गाडर पटटी) टीनशेड

8.80

3.90 37.05

9.50

52.25

6

12

प्रवीणसिंह पिता प्रकाश

6

पक्कामकान गाडर पटट्टी

4.00

3.80 15.20

4.10 39.57

9.65

कच्चा मकान

3.90 26.91

6.90

105.10

7

12

3.10 12.09

3.90

प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

26.54

9.65

2.75

टीनशेड टीनशेड

26.18

3.85 26.18

6.80

कच्चा.मकान

8

12

ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह

7.35 77.91

10.60

पक्कामकान

3.93 15.72

4.00

137.20

9

12

लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह

9

3.90 16.77

4.30

4.00 26.80

6.70

कच्चा मकान टीनशेड

3.20 24.96

7.80

पक्कामकान

235.30

6.60 98.34

14.90

10

12

10

ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह

8.00 112.00

14.00

कच्चा मकान टीन शेड

3.40 13.60

4.00

4.70 32.43

पक्कामकान 6.90

3.50 36.75

10.50

3.50 59.50

17.00

280.78

कच्चा मकान

11

12

11

राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

7.40 27.38

3.70

39.22

5.30

7.40

39.22

7.40

टीनशेड

5.30

3.80 32.68

8.60

7.30 62.05

पक्कामकान

8.50

88.45

12

12

गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह

12.

4.00 26.40

टीनशेड 6.60

97.99

97.99

7.48

पक्कामकान 13.10

13

12

भीनीप्रकाश पिता विजयसिंह

13

3.40 22.78

6.70

कच्चा मकान

54.84

3.70 14.06

14

3.80

12

गोपाल पिता भोनीप्रकाश

14

3.60 18.00

टीन शेड

5.00

3.70 29.97

8.10

कच्चा मकान

59.13

15

12-

15

कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश

3.60 29.16

8.10

टीन शेड

6.15 39.36

6.40

पक्कामकान

75.56

16

12

बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

16

5.70 36.20

कच्चा मकान 6.35 4189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

12

गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह

17

12

महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह

18

12

देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

19.

12

जितेन्द्रसिंह पिंता भंवरलाल

20

12

तंवरलाल पिता भंवरलाल

21

12

पिंकूसिंह पिता भंवरलाल

22

12

जालमसिंह पिता सैतानसिंह

23

12

भंवरलाल पिता जालमसिंह

24

12

भवंरलाल, किशोरसिंह पिता रघूनन्दन

25

12

26

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

12

27

स्वरूपकुवंर पति श्यामसिंह

12

चतरभान पिता श्यामसिंह

28、

12

29

विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल

12

राजपाल पिता मांगीलाल

30

12

जीवनसिंह पिता मांगीलाल

31

12

राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह

32

12

मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह

33

12

34

संतोष कुवंर पति देवीसिंह

12

जगदीश पिता चंदरसिंह

35

12

36

हर्षकुवंर पति चंदरसिंह (मृतक)

12

हिंदुसिंह पिता चंदरसिंह

37

12

सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह

38

9.73

6.95 67.62 109.02

कच्चा मकान

17

41.39

3.33

12.43

64.00

5.00

12.80

3.30 14.85

पक्कामकान ग्राउण्ड फलोर 4.50

29.36

5.15

165.72

5.70

18

5.16 30.96

6.00

पक्कामकान फर्स्ट फलोर

4.50 26.55

5.90

89.61

8.70 89.61

10.30

19

4.50 28.04

6.23

52.20

12.60

3.50

3.60

20

पक्कामकान पक्कामकान (गाडर पटटी) कच्चामकान

3.40 11.56

3.40

24.48

3.93

6.23

47.03

21

22.55

4.10

5.50

कच्चा मकान पक्कामकान (गाडर पटटी) कच्चा मकान

3.60 39.60

11.00

87.60

26.00

5.00

5.20

22

2.00 22.00

11.00

कच्चा मकान टीनशेड

7.00 58.10 58.10

8.30

कच्या मकान

23

7.00 59.50

8.50

119.00

24

पक्काभकान गाडर पटटी

59.50

7.00

8.50

प्रधानमंत्री आवास है ।

73.80

73.80

8.20

9.00

मक्का मकान

25

8.00

2.00 8.00

4.00

कच्चा मकान

प्रधानमंत्री आवास है ।

36.04

36.04

4.65

7.75

पक्कामकान

9.00

3.00

3.00

कच्या मकान

26

53.65

4.70 44.65

9.50

टीन शेड

कच्चा मकान

5.40 28.35 3.80 24.32

5.25 6.40

70.22

27(1)

3.80 9.50

2.50

टीनशेड

8.05

3.50

2.30

28.35

5.40

5.25

कच्चा मकान

3.80 24.32

70.22

9.50

27(2)

3.80

6.40 2.50

टीनशेड

8.05

3.50

2.30

25.50

25.50

3.40

7.50

पक्कामकान

28

25.50

25.50

3.40

7.50

पक्कामकान

29

31.68

31.68

3.60

8.80

कृच्या मकान

30

3.50 32.90

9.40

65.95

12.95

3.50

3.70

टीनशेड

31

3.00 20.10

6.70

26.13

26.13

3.90

6.70

टीन शेड

32

24.32

3.80 24.32

6.40

टीन शेड

33

24.57

24.57

3.90

6.30

कच्चा मकान

34

24.00

24.00

4.00

6.00

35

पक्कामकान गाडर पटटीद

भवनस्वामी के फोत हो जाने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया है तथा नामांतरण पश्चात वैध वारिसानों को मुआवजा भुगतान किया जावेगा ।

40.50

4.50

9.00

पक्कामकान

11.84

3.20

3.70

79.94

36

13.60

3.40

4.00

कच्चा मकान

3.50 14.00

4.00

3.70 24.79

6.70

कच्चा, मकान

19.98 53.05

2.70

7.40

37

8.28

2.30

3.60

-टीन शेड [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4190

12.

39

श्यामकुवंर पति सरदारसिंह

12

दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी

40

12

-नरेन्द्र पिता दिनेश

41.

12

मांगीलाल पिता अनारसिंह

42

12

मोहनसिंह पिता रामदयाल

43

12-

44

मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह

12

बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश

45

12

चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह

46

12

नरायणसिंह पिता रामनाथ,

47

12

48

तयंर कवंर पति हुकमसिंह

12

महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह

49

12 अंतरसिंह पिता साजनसिंह

50

12

51

जुगनकवंर पति साजनसिंह

12

52

बलराम पिता बिष्णुनाथ

12

53 विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह

12

राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ

54

12

कपालसिंह पिता बिष्णुनाथ

55

23.10

3.00

7.70

पति- पत्नी को एक इकाई माना गया है इस लिये श्यामकुंवर का नाम परिवार सूची में पृथक से नहीं है ।

कच्चा मकान

14.57

3.10

4.70

100.63

38

6.44

2.30

- 2.80

37.44

3.60

10.40

टीन शेड

19.08

5.30

3.60

प्रधानमंत्री आवास है ।

24.36

24.36

2.90

8.40

पक्कामकान

39

21.44 21.44

3.20

6.70

7.80 64.74

8.30

85.80

14.04

2.70

5.20

टीनशेड

40

7.02

2.60

2.70

4.00 18.00

4.50

पक्कामकान

22.94

3.70

6.20

86.70

8.64

2.70

3.20

कच्चा मकान

41

9.60

3.00

3.20

4.30 27.52

6.40

टीनशेड

10.50

3.00

3.50

पक्कामकान

3.30 16.14 66.20

4.89

42

4.30 39.56

कच्चा मकान 9.20

4.60 45.54

9.90

कच्चा मकान

3.50 31.50

9.00

100.56

43

2.10 9.03

4.30

टीन शेड

2.10 14.49

6.90

19.80

19.80

5.50

3.60

44

कच्चा भकान

प्रधानमंत्री आवास है।

68.68

68.68

6.80

10.10

पक्कामकान

45

41.54

41.546.20

6.70.

कच्चा मकान

46

64.90

5.90

11.00

पक्कामकान

3.60 26.28

7.30

113.36

47 कच्चा मकान

3.00 12.30

4.10

9.88

2.60

3.80

टीन शेड

3.70 41.07

11,10

कच्चा मकान

3.00 21.90

7.30

101.31

48

3.00 24.30

8.10

टीनशेड

2.70 14.04

5.20

3.40 32.13

9.45

49.8

लच्चा मकान

49

3.10 17.67

5.70

26.18

3.40

7.70

कच्या मकान

7.92 51.59

2.40

3.30

50

3.30 17.49

5.30

टीनशेड

3.50 26.95

7.70

51.98

51

3.25 25.03

7.70

कच्चा मकान टीन शेड

2.60 11.70

4.50

कच्चा मकान

9.00

3.60

2.50

56.60

52

3.50 15.75

4.50

टीनशेड

3.10 20.15

6.50

2.60 11.70

4.50

कच्चा मकान

3.60 9.00

2.50

56.60

53

15.75

3.50

4.50

टीनशेड

3.10 20.15

6.50

4.60 47.84

10.40

पक्कामकान

93.05

54

6.60 45.21

6.85

कच्चा मकान 4191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

70.50

5.00

14.10

पक्कामकान (प्रथम तल)

6.00 74.40

12.40

पक्कामकान गाडर पटटी

3.00 31.80

10.60

कच्या मकान

228.00

12

55

मांगीलाल पिता शंकरसिंह

56

5.00

3.00 15.00

4.00 28.00

7.00

कच्चा मकान (द्वितीय तल)

4.34

19.30 0.225

ईट की दीवार

0.225 3.96

17.60 .

36.96

4.13

पक्कामकान 8.95

26.70 83.24

3.00

8.90

56

12

57

भंवरलाल पिता मोतिसिंह

कच्चामकान

19.58

4.35

4.50

91.84

8.20

11.20

पक्कामकान ग्राउण्डफलोर

8.10

4.60 37.26

कच्चा मकाम फर्स्टफलोर

191.66

57

12.

राजेन्द्र. विक्रम पिता मोतिसिंह

58

3.20 35.84

11.20

टीन शेड

3.93 26.72

6.80

68.64

68.64

7.80

कच्चा मकान

70

8.80

76/1

59. मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह

3.60 29.16

8.10

परिवार सूची में सरल कमांक 91 पर स्थित है ।

कच्चा मकान

37.61

41

12

ओमप्रकाश पिता बलराम

60

2.60

3.25

8.45

टीन शेड

4897.45

कुल योग

निजी भूमि में स्थित मकान

चोडाई क्षेत्रफल

लम्बाई

सर्वे नंबर

'स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान ' नं. मकान का

प्रकार

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)

10

9

8

7

6

4

5

3.

1

2

31.74

31.74

3.45

9.20

टीन शेड

18

9/1,10,11

1

हरदयाल पिता तेजसिंह

128.59 128.59

7.70

कच्चा मकान 16.70

19

9/1,10,11

लाडसिंह पिता हरदयालसिंह

2

4.45 37.60

पक्कामकान 8.45

42.21

20

लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह

9/1,10,11

3 .

4.61

0.23

ईंट की दीवार 20.50

83.30

7.00 83.30

21

11.90

कच्चा मकान

रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह

4

9/1,10,11

28.21

9.10

3.10 28.21

22

टीन शेड

9/1,10,11

समन्दरसिंह पिता तेजसिंह

5

7.70 123.20

कच्चा मकान 16.00

परिवार सूची में सरल क्रमांक 105 पर स्थित है ।

3.70 26.27

7.10

टीन शेड

160.09

23

9/1,10,11

मोतीसिंह पिता तेजसिंह

0.225 3.33

14.80

ईंट की दीवार

2.700 7.29

2.70

पक्काचबूतरा 4192

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

जगदीश पिता समन्दरसिंह

9/2,10,11

8

9/2,10,11 इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह

9

9/2,10,11 तेजसिहं पितागोविन्दसिंह

10

9/2,10,11

कृष्णाकुंवर बेड़ा भगवानसिंह

19

11 हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह

विजय पिता भोलाराम

20/3 12

13

हरिप्रसाद पिता भोलाराम

20/3

14

प्रमोद पिता देवीराम

20/2

15

20/3

मुकेश पिता भोलाराम

16

देवीराम पिता धन्नालाल

20/2

23 17

आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद

23

18

लक्ष्मीनरायण पिता पन्नालाल

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

19

24/1

24/1 20

गोपालसिंह पिता धनराजसिंह

24/1 प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह,

21.

22

दीपसिंह पिता पदमसिंह

24/1

24/1 आनंदसिंह पिता दीपसिंह

23

24/1

24

रघुनन्दन पिता दीपसिंह

-25

24/1 धनराजसिंह पिता दीपसिंह

26

24/1 डूंगरसिंह पिता दीपंसिंह

27

25/2

मांगीलाल , देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

[ भाग 1

10.50

8.00 84.00

पक्कामकान ग्राउण्ड फलोर

176.71

24

32.80

8.20

4.00

कच्चा मकान फर्स्ट फलोर

- 6.80

4.00 27.20

6.25

कच्चा मकान

2.45 15.31

4.00

4.35

17.40

प्रधानमंत्री आवास है

84.65

10.45

8.10

84.65

25

पक्कामकान टीन शेड 8.90

3.20

28.48

28.48

8.60

61.06

61.06

कच्चा मकान

7.10

26

45.15

27

10.50

4.30

45.15

टीन शेड

2.40

2.40

1.00

पक्कामकान

12.70 4.60 58.42

कच्चा मकान

148.89

31

12.10

4.20 50.82

टीन शेड

4.70 27.73

5.90

3.40

2.80

9.52

34.71

32' टीन शेड 8.90

3.90

34.71

ग्गाम में निवासरत न होने से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नही होने से परिवार सूची में शामिल नही है।

45.60

टीन शेड 7.60

6.00 45.60

34

6.00

5.40

32.40

36

59.76

7.60

27.36

कच्चा मकान टीन शेड

3,60

22.80

3.80 22.80

टीन शेड

6.00

37

7.20

2.90 20.88 20.88

38

टीनशेड (सीमेन्ट चददर)

टीन शेड 8.00

4.00 32.00 32.00

39

प्रधानमंत्री आवास है

40

8.50

8.50 72.25 72.25

पक्कामकान

4.3

42

7.9

33.97 33.97

पक्कामकान

परिवार सूची में सरल कमांक 51 पर स्थित है । प्रधानमंत्री आवास है ।

23.56

6.2

3.8

23.56

43(1) कच्चा मकान

6.2

23.56 23.56

कच्चा मकान- 3.8

43(2)

4.8

44

-7.6

36.48 36.48

कच्चा मकान

69.5

13.9

5

69.5

पक्कामकान

20.68 प्रधानमंत्री आवास है ।

4.4

20.68

45

4.7

33

10

3,3

33

कच्चा मकान

4.70

39.01

8.30

39.01

46 पक्कामकान

परिवार सूची के सरल कमांक 50 पर स्थित है । प्रधानमंत्री आवास है ।

प्रधानमंत्री आवास है ।

86.33

86.33

9.70

पक्कामकान

8.90

47

10.40

4.00

2.60 10.40

टीन शेड

प्रधानमंत्री आवास है ।

4.20

31.71

31.71

पक्कामकान 7.55

48

9.20

8.40 77.28

77.28

टीन शेड

12.60

कच्चा मकान

3.65 45.99

देवीसिंह परिवार सूची के सरल कमांक 33 पर स्थित है ।

136.15

49

12.60

3.60 45.36

टीन शेड

7.00

6.40 44.80 4193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

4.00 38.20

9.55

पक्कामकान

26

50

28

शिवसिंहपिता तेजसिंह

102.69

3.30 41.09

12.45

कच्चा मकान

3.90 23.40

6.00

62.78

3.65

17.20

कच्चा मकान

51

26

कमलसिंह पिता शिवसिंह

.29

181.46

55.04

3.20

17.20

टीन शेड

17.20

3.70 63.64

46.10

46.10

3.73

12.36

पक्कामकान

52

28/2

प्रेमसिंह पिताप्यारसिंह

30

53

28/2

गोविन्दसिंह पिता प्यारसिंह

31

प्रधानमंत्री आवास है ।

55.20

55.20

4.00

13.80

10.73 10.73

3.25

3.30

पक्कामकान कच्चा मकान

4.15 53.12

12.80

कच्चा मकान

54

28/2

जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह

32

90.42

2.80 13.30

4.75

2.40 24.00

10.00

टीन शेड

3.70 17.02

कच्चा मकान

73

193/12

33

संतोष पिता बाबूलाल

4.60

53.57

4.30 36.55

8.50

टीन शेड

74.

18.00

4.00

4.50

कच्चा मकान

193/12

34

कैलाश पिता लालजीराम(मृतक)

भवनस्वामी के फोत हो जाने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया है तथा वैध 18.00 वारिस गब्बर ग्राम में नियासरत नही होने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

34.30

3.50

9.80

कच्चा मकान

75

193/12

राजेश पिता बद्रीप्रसाद

35

परिवार सूची में सरल कमांक 187 पर अपने पिता के साथ 53.90 नाम स्थित है ।

2.00 19.60

9.80

टीन शेड

118.58

118.58

7.70

टीन शेड

76

74/1

राजेंद्रसिंह पिता अर्जुन सिंह

36.

15.40

1 मकान आबादी में तथा 1 मकान निजी भूमि में स्थित है तथा परिवार सूची में सरल कमांक 17 पर स्थित है ।

32.80

32.80

4,10

8.00

पक्कामकान

77

29

प्रेमसिंह पिताप्यारसिंह

37

कुल योग

निजी भूमि में स्थित मकान सरल कमांक 30 एवं सरल कमांक 37 पर स्थित हैपरिवार सूची में सरल कमांक 137 पर स्थितहै ।

2692.16

परिवार सत्यापन

मुखिया से संबंध

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम

स.क. नाम/पिता/ पति का नाम एवं परिवार के मुखिया का जाति

4

3

2

1

आबादी में

लक्ष्मीनारायण स्वयं

1 लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम

स्वयं

कोमलबाई

2

कोमलबाई बेवा परसुराम

स्वयं

गंगाराम

3

गंगाराम पिता चुन्नीलाल

माता

सावित्रीबाई 4

पुत्री

पूजा

4A

स्वयं

जंगबहादुर

जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ

5

पुत्र

राजपाल

6

पात्र परिवार

रिमार्क

उम्र

वर्ग

18वर्ष से उपर

विधवा/ तलाकशुद मूल परिवार 1/अन्य

10

9

8

7

5

6

1

अजा

50

1

अजा

53

1

अजा

50

1

72

अजा

1

अजा

22

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

सामान्य

55

1

सामान्य

23 4194

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

1

भँवरकुँवर माता

75

सामान्य

7

1

18

मोनिका सोलकी

सामान्य

पुत्री

7A

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

40

1

स्वयं

सामान्य

शेलेन्द्रसिंह

8

1

28

स्वयं

सामान्य

प्रवीणसिंह

शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह प्रवीणसिंह पिता प्रकाश

9

1

47

सामान्य

स्वयं

10

प्रणवपालसिंह

प्रणवपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

1

सामान्य

55

स्वयं

11

धनकुंवर

धनकुंवर बेवा ओमप्रकाश

ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

1

सामान्य

स्वयं

लक्ष्मणसिंह

12 लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह

1

23

देवेंद्र

सामान्य

13

पुत्र

1

22

सामान्य

हेमेन्द्र

14 .

पुत्र

1

55

स्वयं

सामान्य

ओमप्रकाश

15

ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह

19

1

सामान्य

उमा

पुत्री

16

1

स्वयं

46

सामान्य

राजेन्द्रसिंह

17

राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

1

सामान्य

20

इन्द्रपाल सिंह सोलंकी

18

पुत्र

1

18

सामान्य

छाया सोलंकी

19

पुत्री

1

सामान्य

50

स्वयं

गोपालसिंह

20 गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह

1

22

सामान्य

लोकेन्द्रसिंह

21

पुत्र

1

उपेंद्रसोलंकी

सामान्य

30

22

पुत्र

1

स्वयं

62

.सामान्य

भोनीप्रकाश

भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह

23

1

38

सामान्य

स्वयं

गोपाल

गोपाल पिता भोनीप्रकाश

24

1

40

सामान्य

स्वयं...

25

'कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश कृष्णपाल

1

स्वयं

45

सामान्य

26-

कृष्णाकुंवर

कृष्णाकुंवर बेवा बलरामसिंह

बलरानसिंह पिता व्रजनाथसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

जगदीश

सामान्य

22

1

पुत्र

27

1

माता

सामान्य

65

कृष्णा कुँवर

28

1

सामान्य

53

स्वयं

गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह गोविन्दसिंह

29

1

24

सामान्य

30

पुत्र

शुभम

1

25

सामान्य

राजवर्धन सिंह

31

पुत्र

24

सामान्य

1

महेन्द्रपाल स्वयं

महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह

32

1

50

सामान्य

स्वयं

33

देवीसिंह .

देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

1

23

सामान्य

मोहन

34

पुत्र

1

24

सामान्य

पुत्र

कृष्णपाल

35

19

सामान्य

1

36

पुत्री

मधु

1

25

सामान्य

राधा

*

36A

पुत्री

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

31

सामान्य

जितेन्द्रसिंह स्वयं

37 जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल

18

निशा

सामान्य

संसोधित कर रा . के 145 पर पिता के साथ दर्ज किया ।

पुत्री

1

स्वयं

45

सामान्य

तंवरलाल

तंवरलाल पिता भंवरलाल

38

22

1

सामान्य

39

पुत्र

प्रदुम

18

1

सामान्य

अरुण

40

पुत्र

1

40

स्वयं

सामान्य

41

पिंकूसिंह पिता भंवरंलाल

पिंकूसिंह

1

70

स्वयं

सामान्य

जालमसिंह

42

जालमसिंह पिता शैतानसिंह

1

18

सामान्य

पप्पी

पुत्री

42A

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

88

सामान्य

राम कंवर

माता

43

सामान्य

1

उमा

पुत्री 21

44

1

38

सामान्य

स्वयं

भंवरलाल

भंवरलाल पिता जालमसिंह

45 4195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

सामान्य

18.

46

पुत्री

संसोधित कर स . के 100 Aपर पिता के साथ दर्ज किया ।

मधुकुंवर

1

26

सामान्य

स्वयं

भंवरलाल

47

भंवरलाल पिता रघूनन्दन

1

22

सामान्य

स्वयं

किशोरसिंह

48.

किशोरसिंह पिता रघूनन्दन

1

पिता

67

सामान्य

49

रघुनन्दन.

1

सामान्य

स्वयं

37

जगन्नाथसिंह

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

50

1

सामान्य

स्वयं

51

स्वरुपकुंव्रर

51

स्वरुपकुंवर पति श्यामसिंह

1

सामान्य

30

स्वयं

चतरभानसिंह

चतरभानसिंह पिता श्यामसिंह

52

1

सामान्य

स्वयं

36

53

विष्णुकंवर

विष्णुकंवर बेवा शिवपाल

1

सामान्य

37

स्वयं

राजपाल

राजपाल पिता मांगीलाल

54

1

सामान्य

32

स्वयं

जीवनसिंह

55

जीवनसिंह पिता मांगीलाल

1

44

स्वयं

सामान्य

राजेन्द्रसिंह

56

राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह

1

21

सामान्य

वीरेन्द्र सिंह

56A

पुत्र

सूची में शामिल किना जाना उचित होगा ।

1

सामान्य

स्वयं

45

मेहरबानसिंह

मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंहं

57

1

सामान्य

22

57 A

पुत्र

सुन्दर सिंह

सूची में शामिल किया जाना उधित होगा ।

1

सामान्य

44

स्वयं

संतोष कंवर

58 संतोष कुंवर बेवा देवीसिंह

1

40

सामान्य

स्वयं

जगदीश

जगदीश पिता चंदरसिंह

59

1

सामान्य

65

स्वयं

60

हिन्दुसिंह

हिन्दुसिंह पिता चंदरसिंह

1

सामान्य

78

स्वयं

श्यामकुंवर

श्यामकुंवर बेवा सरदारसिंह

61

सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

1

सामान्य

38

ममताकुँबर

पुत्रवधू

62

1

28

सामान्य

संजूसिंह

पुत्र

63

1

सामान्य

58

दिलीप

पुत्र

64

1

23

सामान्य

पौत्र

हेमेन्द्र

65

1

24

सामान्य

पौत्र

महिपाल

66.

1

सामान्य

पौत्री

29

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

वशु सोलंकी

66A

1

पि.वर्ग

55

दिनेश

स्वयं

67

दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी

1

पि.वर्ग

32

अनिल

पुत्र

68

1

26

पि.वर्ग

पुत्र

सुनिल

69

1

37

पि.वर्ग

स्वयं

नरेन्द्र

नरेन्द्र पिता दिनेश

70

1

48

सामान्य

स्वयं

मांगीलाल

71

मांगीलाल पिता अनारसिंह

1

27

सामान्य

विक्रमसिंह

पुत्र

72:

1

1

20

सामान्य

लोकेन्द्रसिंह

पुत्र

73

1

19

सामान्य

शीतल

पुत्री

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा।

73A

1

सामान्य

स्वयं

28

मोहनसिंह

74

मोहनसिंह पिता रामदयाल

1

सामान्य

पिता

60

रामदयाल

75

1

सामान्य

स्वयं

50

मनोहरसिंह

मनोहरसिंह, पिता रामनाथसिंह

76

1

सामान्य

20

कमल

पुत्र

77

1

सामान्य

18

टमा

पुत्री

78

चुटिवश मनोहरसिंह पिता भंवरलाल के साथ स.क. 170 पर प्रकाशन हो गया था ।

1

सामान्य

30

स्वयं

बलवीरसिंह

79 बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश

1

70

सामान्य

स्वयं

चन्द्रप्रकाश

चन्दप्रकाश पिता रामनाथसिंह

80

1

25

सामान्य

राधा

पुत्री

81

1

सामान्य

69

स्वयं

82

कृष्णाकुंवर

कृष्णाकुंवर बेवा नारायणसिंह

नारायणसिंह पिता रामनाथ के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

4196

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

1

सामान्य

48

स्वयं

तंवर कंवर

83

तंवर कंवर बेवा हुकमसिंह

सामान्य

1

20

जगपाल

पुत्र

84

1

सामान्य

18

दीपक

पुत्र

85

1

सामान्य

30

स्वयं

महेन्द्रसिंह

86

महेन्द्रसिंह पिता माधोसिह

1

48

स्वयं

सामान्य

अन्तरसिंह

87; अंतरसिंह पिता सजनसिंह

1

सामान्य

29

पुत्री

87A

सुषमा

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

सामान्य

28

टमा

87 B

पुत्री

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

स्वय

सामान्य

80

88

जुगनकंवर

जुगनकंवर बेवा सजनसिंह

1

स्वयं

45

सामान्य

बलराम

89

बलराम पिता विष्णुनाथ

21

1

सामान्य

नेपाल

पुत्र

90

1

21

सामान्य

ओमप्रकाश

पुत्र

91

स्वयं

67

सामान्य

92

विष्णुनाथसिंह

विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह

विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह फोत हो चुके हैं, पत्नी भी जीवित नहीं है । धारा -93 के तहत प्रत्याहृत किया जा रहा है ।

1

32

सामान्य

स्वयं

राजेन्द्रसिंह

93 राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ

1

40

सामान्य

स्वयं

94

कृपालसिंह

कृपालसिंह पिता विष्णुनाथ

1

50

सामान्य

स्वयं

मांगीलालं

मांगीलाल पिता शंकरसिंह

95

सूची में शामिल किया जाना

1

18

सामान्य

मोनिका सोलकी

उचित होगा ।

पुत्री

95A

1

'सामान्य

20

पुत्र

96

चीनू

1

19

सामान्य

विशेस सिंह सोलंकी पुत्र

97

1

सामान्य

माता

80

मानकुँवर

98

1

सामान्य

25

सपना

सूमी में शामिल किया जाना उचित होगा ।

98 A

पुत्री

1

सामान्य

55

स्वयं

भंवरलाल

99

भंवरलाल पिता मोतीसिंह

1

सामान्य

25

मनोज

100-

पुत्र

1

सामान्य

21

100A

पुत्री

मधु कुंवर

त्रुटिवश भंवरलाल पिता जालम सिंह के साथ स.क. 48 पर प्रकाशन हो गया था

1

सामान्य

38

राजेन्द्र

स्वयं

राजेन्द्र पिता मोतीसिंह

101

1

सामान्य

स्वयं

50

विक्रम

विकम पिता मोतीसिंह

102

1

सामान्य

25

ज्ञानसिंह

पुत्र

103

1

सामान्य

22

योगेन्द्र

पुत्र

104

1

74

.सामान्य

पिता

मोतीसिंह

105

1

सामान्य

30

स्वयं

मनमोहनसिंह

106 मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह

निजी भूमि में

1

सामान्य

स्वयं

76

107

गेंदकुंवर

गेंदकुंवर बेवा दीपसिंह

दीपसिंह पिता पदमसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

1

40

सामान्य

आनन्द

पुत्र

108

1

सामान्य

स्वयं

68

हरदयाल

हरदयाल पिता तेजसिंह

109

1

स्वयं

सामान्य

50

लाडसिंह

लाडसिंह पिता हरदयालसिंह

110 4197

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

1

21

सामान्य-

111

पुत्र

कृष्णपाल

1

सामान्य

22

किरण सोलंकी

111 A

पुत्री

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

33

सामान्य

स्वय

लक्ष्मणसिंह

112 लक्ष्मणसिंह पिता हरदयाल सिंह

1

40

स्वयं

सामान्य

रामपालसिंह

113 रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह

1

स्वयं

सामांन्य

63

114

श्यामकुंवर

श्यामकुंवर बेवा समन्दरसिंह

समन्दरसिंह पिता तेजसिंह के फोत होने से पत्नी का नाम दर्ज किया गया ।

1

स्वयं

50

सामान्य

जगदीश

जगदीश पिता समन्दरसिंह

115

1

52

'सामान्य

स्वयं

इश्वरसिंह

116 इश्वरसिंह पिता सुमन्दरसिंह

1

80

स्वयं

सामान्य

तेजसिंह

तेजसिंह पिता मोती सिंह

117

1

सामान्य

स्वयं

72

118

कृष्णाकुवर

कृष्णाकुंवर बेवा भगवान सिंह

1

24

सामान्य

कमलसिंह

पुत्र

119

1

स्वयं

सामान्य

55

हरगोविन्द

120

हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह

1

25

सामान्य

121

विजेन्द्र

पुत्र

सामान्य

1

22

छत्रपाल

पुत्र

122

1

अजा

स्वयं

45

हरिप्रसाद

123

हरिप्रसाद पिता भोलाराम

1

40

स्वयं

अजा

प्रमोद

124

प्रमोद पिता देवीराम

1

50

स्वयं

अजा

125

मुकेश

मुकेश पिता भोलाराम

1

अजा

70

स्वयं

देवीराम

देवीराम पिता धन्नालाल

126

1

अजजा

50

स्वयं

आत्माराम

127

आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद

1

अजंजा

22

127.A

पुत्र

रवि कुमार

सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

50

अजा

लक्ष्मीनारायण स्वयं

128 लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल

1

24

अजा

पुत्र

सोनू

129

1

स्वयं

25

सामान्य

गोपालसिंह

गोपालसिंह पिता धनराजसिंह

130

1

स्वयं

24

सामान्य

प्रेमसिंह

प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह

131

1

42

सामान्य

स्वयं

धनराज

धनराजसिंह पिता दीपसिंह

132

1

सामान्य

45

स्वयं

डूंगरसिंह

133

डूंगरसिंह पिता दीपसिंह

1

68

सामान्य

स्वयं

मांगीलाल

134

मांगीलाल पिता शम्भूसिंह

1

सामान्य

स्वयं

60

शिवसिंह

शिवसिंह पिता तेजसिंह

135

1

44

स्वयं

सामान्य

कमलसिंह

कमलसिंह पिता शिवसिंह

136,

1

स्वयं

सामान्य

28

प्रेमसिंह

प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह

137

1

सामान्य

स्वय

34

गोविन्दसिंह

गोविन्दसिंह पिता प्यारसिंह

138

1

37

सामान्य

स्वयं

जितेन्द्रसिंह

जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह

139

1

मात्ता

सामान्य

70

कृष्णा सोलंकी

140

1

चाची

सामान्य

53

कमलाकुँवर

141

1

स्वयं

अजा

50

संतोष

142

संतोष पिता बाबूलाल

प्रकरण क्रमांक 17 /1-82/ 2017-18 में पारित अवार्ड दिनांक 26.10.2021 के द्वारा मकान का भुगतान किया जा चुका है केवल विस्थापन किया जाना है ।

1

सामान्य

स्वयं

63

143

सुरेन्द्रसिंह

सुरेन्द्रसिंह, पिता प्रहलादसिंह

प्रपत्र म का सरल क्रमांक 1 एवं मकान शासकीय भूमि में स्थित है।

1

सामान्य

29

रवेन्द्र सिंह

पुत्र

शुची में शामिल किया जाना उभित होगा ।

143A

1

सामान्य

स्वयं

35

प्रपत्र व का सरल क्रमांक 2

महेन्द्रसिंह

144 महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश

1

सामान्य

50

स्वयं

जितेन्द्रसिंह

145

जितेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

1

सामान्य

21

देवेन्द्र

145A

पुत्र

प्रपत्र ब का सरल कमांक 3 सूची में शामिल किया जाना उचित होगा ।

1

सामान्य

18

निशा

पुत्री

146

त्रुटिवश जितन्द्र सिंह पिता भंवरलाल क साथ स.क. 38 पर प्रकाशन हो गया था

1

सामान्य

25

प्रपत्र व का सरल कमांक 5 चतरभानसिंह स्वयं

146 चतरभानसिंह पिता जालमसिंह 4198

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

   147         धर्मेन्द्र पिता जालमसिंह       धर्मेन्द्र      स्वयं       28       सामान्य                           1     प्रपत्र व का सरल कमांक 6
   148        पप्पीबाई पति उंकारसिंह         पप्पी बाई       स्वयं                  अजा                   1                प्रपत्र व का सरल कमांक 8
   149         प्रितम पिता जयकिशन             प्रितम         स्वयं        37        अजा                              1     प्रपत्र ब का सरल कमांक 9
                                                                                                                           प्रपत्र का सरल कमांक 10 पर
                                                                                                                           है एवं अवार्ड विमला पति
                                                                                                                           गोरेलाल के नाम से पारित किया
   150.        विष्णुपिता गोरेलाल             विष्णु         स्वयं        40        अजा                              1
                                                                                                                           गया था जो फोत हो चुकी है.
                                                                                                                           वारिस विष्णु पिता गोरेलाल है ।
                                                                                                                           प्रधानमंत्री आवास है ।
   151        हीरालाल पिता गोरेलाल           हीरालाल         स्वयं        32        अजा                              1     प्रपत्र व का सरल क्रमांक 11
                                           भगवान सिंह                                           1                          सूची में शामिल किया जाना
 151A                                                         पुत्र       23        अजा
                                                                                                                           उधित होगा ।
 शासकीय भूमिमें
  152         रामश्री पुत्री नन्नूलाल         रामश्री        स्वयं        50        अजा                              1
  153          कनीराम पिता नंदराम            कनीराम          स्वयं        79        अजा                   1
  154       मथुराप्रसाद पिता छन्नुलाल       मथुराप्रसाद      स्वयं        40        अजा                              1
  155         जशरर्थ पिता इन्दरसिंह'          जशरथ           स्वयं        48       सामान्य                           1
  156                                        इन्दरसिंह       पिता         73       सामान्य                           1
  157         बाबूलाल पिता पन्नालाल          बाबूलाल         स्वयं        64        अजा                   1                प्रधानमंत्री आवास है ।
  158                                         विजय            पुत्र       24        अजा         1
  159          मनोज पिता बाबूलाल              मनोज           स्वयं        28        अजा                              1
  160          सुरेश पिता छन्नुलाल            सुरेश          स्वयं        52        अजा                              1
  161          सोनू पिता भंवरलाल              सोनू           स्वयं        52        अजा                              1
  162          महेश पिता भंवरलाल               महेश          स्वयं       45         अजा                              1
  163        भंवरलाल पिता नन्नूलाल           भंवरलाल         स्वयं        60        अजा                              1
  164                                          राजा           पुत्र       21        अजा         1
                                                                                                                           सूची में शामिल किया जाना
  164 A                                      अशोक             पुत्र       20        अजा         1
                                                                                                                           उचित होगा ।
  165        बद्रीप्रसाद पिता पन्नालाल      बद्रीप्रसाद      स्वय         71        अजा                              1
  166                                         बबलेश                       25        अजा         1
                                                              पुत्र
  167                                         राजेश           पुत्र       28        अजा                              1
                                             शिवानी                                             1                          सूची में शामिल किया जाना
 167 A                                                       पुत्री       22        अजा
                                                                                                                           उचित होगा ।
  168       मनोहरसिंह पिता भंवरलाल          मनोहरसिंह        स्वयं        40       सामान्य                           1
  169                                       भंवरलाल          पिता         72       सामान्य                           1
                                                                                                                           संसोधित कर स. के 78 पर पिता
                                               टमा           पुत्री      18.       सामान्य
                                                                                                                           के साथ दर्ज किया ।
  170       भूपेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह   भूपेन्द्रसिंह    स्वयं        37       सामान्य                           1
  171        भोलाराम पिता धन्नालाल          भोलाराम          स्वयं       69         अजा                              1
पीएम आवास
  172     लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम       लक्ष्मीनारायण     स्वयं       50         अजा
                    (डबल) .
  173     मुकेश पिता भोलाराम (डबल )           मुकेश          स्वयं       50         अजा
  174    देवीराम पिता धन्नालाल (डबल )        देवीराम         स्वयं        70        अजा
 175        छन्नुलाल पिता रतनलाल            छननुलाल          स्वयं        76        अजा                              1
 176       संतोष पिता बाबूलाल (डबल)           संतोष          स्वयं        50        अजा
                    योग -                                                                      57        23        112
             कुल योग कॉलम (7+ 8 +9)                                                                      192

4199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुंटुम्बो के पुनर्वसानं और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 . में रकबा 8.801 हे 0 भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/2021-22 में पारित आदेश दिनांक09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 4952 / राजस्व 01 राजस्व 02 / एफ क.13/ 21 /2024. भोपाल दिनांक 07/08/2024 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि 'प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की , जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या

(ग) :वार्षिकी पालिसियाँ, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत. सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीसं वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमांस तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

4200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

[ भाग 1

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्तं करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बारं पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता" दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीसं का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगंमों से मुक्त होगी ।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या क़ॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापनं से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यंवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधंन ।

. 15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17.. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कंब्रिस्तान या शवदाह गृह।

. 19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

4201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24: भारत संरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुंटुंबों के लिए . एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन। सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न . 104/1 मे रकबा 19. 543 है. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे 0 भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा, दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यंक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो. का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभाक्ति कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्त्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

1- भूमि के .नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुरं जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2- अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/ मकान /परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी-वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के. संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू- अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4202

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

क्र. C- 5724- चार- 9-04-39- भाग- तीन-डी/पेंशन.- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 6 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

प्रथम श्रेणी अधिकारी

पदनाम एवं पदस्थापना जन्मतिथि

नाम

क्र

सेवानिवृत्ति का दिनांक

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने कादिनांक

6

3

5

4

1

2

30.06.2025

08.06.2025

09.06.1963

1. श्री एम.वी.आर. बालाजी सर्मा

डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इंदौर

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

नाम

जन्मतिथि

पदनाम एवं पदस्थापना

सेवानिवृत्ति दिनांक का

62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

6

4

5

3

2

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) .

28.02.2025

21.02.1963 20.02.2025 1. श्री अनिल कुमार गुजराती उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर

5.03.1963 4.03.2025 31.3.2025 2. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर

31.03.2025 31.03.2025

1,04.1963

3. श्री रमेश कुमार प्रजापति

सेक्रेटरी टू द जजेस , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

30.04.2025

25.04.1963 24.04.2025 श्री महेश विश्वकर्मा

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इंदौर

31.05.2025

21.05.2025

22.05.1963

श्री अजय हरी कापरे

5.

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ , ग्वालियर

30.06.2025

29.06.2025

30.06.1963

6 श्री मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

30.06.2025

30.06.2025

1.07.1963

श्री बाबूलाल कुशवाहा

प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर

30.06.2025 30.06.2025

1.07.1963

श्री श्रीराम भारद्वाज

असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश . जबलपुर

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

मनोज कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर , दिनांक 7 अगस्त 2024

क्र. B-3507- दो-2-54-2022. श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अक्टूबर 2024 तक सड़सठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक 03 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. A- 5896- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक 1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii ) एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee forService Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री सुरेश चन्द्र पाल की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को उनके खाते में 259 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 304 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

: 259 दिवस

(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान

82/2=41 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान

क्र. A-5915-चार-8-42-1977- भाग- सोलह.- श्रीमती परिधि गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मुरैना को दिनांक 23 जुलाई 2024 से 03 फरवरी 2025 तक, एक सौ पचानवे दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

4203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती परिधि गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, जिला मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2024 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. B -3558-दो-2-48-2021. श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 5 से 10 अगस्त 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अगस्त 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती परिधि गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश , जिला मुरैना के पद पर कार्यरत रहतीं

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A-5921-दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

क्र. B -3560- दो-2-15-2023.- श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 3 से 14 जून 2024 तक 12 दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 15 जून से 3 जुलाई 2024 तक 19 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 6 जुलाई 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M ) के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री शेख सलीम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शेख सलीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3554- दो-2-29-2022. श्री ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को ब्लॉक वर्ष 2019-2023 तक की अवधि में एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग किये जाने के कारण दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/ इक्कीस- ब (एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B- 3562-दो-2-33-2020.- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 जुलाई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B- 3556-दो- 2-80-2023. श्री रामजी गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3-(ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 मई 2022 से 28 मई

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4204
    प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा,      3. दिनांक 16 अगस्त 2024 का 01 दिन का अर्जित अवकाश
 उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र          स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक
न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.                                   17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का
                                                                   लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
    क्र. B -3564-दो-3-21-2021.     श्री रविन्दर सिंह, प्रधान
                                                                  अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान जिला
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त      एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया
 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.       जाता है.
 साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक
 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024           अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की            दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जाती है.                                                           प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी,
    अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र   उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र
 न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.       न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी            क्र. A-5894- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुरेश चन्द्र
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. पाल , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , पन्ना को
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2024 को पूर्व के प्रचलित नियमों के
 अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद    अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक
 पर कार्यरत रहते.                                               ए-3164, दिनांक 26 अप्रैल 2024 निरस्त किया जाता है .
    क्र. B - 3566- दो-2-10-2018.- सुश्री भावना साधौ, प्रधान                  जबलपुर, दिनांक 12 अगस्त 2024
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 30 जुलाई 2024 का        क्र. B -3658- दो- 2-41-2017.- श्री राजेश कुमार गुप्ता,
  01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.                  प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को दिनांक 18 से 23
    अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र   जुलाई 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया
  न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.        जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 जुलाई 2024 के
     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
  दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता,       प्रधान
     प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ , उपरोक्तानुसार न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित
  अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद   किया जाता है.
  पर कार्यरत रहतीं.
                                                                    कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
     क्र. B- 3568-दो- 2-36-2021. श्री आनंद कुमार तिवारी,         दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश         प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता,
  निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-                              उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद
  1. दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का तथा                   पर कार्यरत रहते.
      दिनांक 16 अगस्त 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक
      अवकाश निरस्त किया जाता है.                                    क्र. B-3660-दो-2-61-2023.- श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त
  2. दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का अर्जित                प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 27
      अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्        जुलाई 2024 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
      में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ          जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 जुलाई 2024
      उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.                         के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
                                                                 जाती है.

4205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्टुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. A-6223-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 2 से 3 अगस्त 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्टुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-6227-दो- 2-46-2019. श्री जयंत शर्मा, रजिस्ट्रार (I. &L. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 30जुलाई 2024 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जयंत शर्मा , रजिस्ट्रार (I. & L. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जयंत शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (I. &L.) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-6230-दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, दमोह को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-21 - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -3730-दो-2-2-2023. श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 31 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-6232-दो- 2-41-2024.- श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को दिनांक 20 से 21 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 3732-दो-2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 27 जुलाई 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 27 से 31 जुलाई 2024 तक का पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

4206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

                                                                                                                  भाग 1
      क्र. B -3734-दो-2-27-2024.      श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय              जबलपुर , दिनांक 16 अगस्त 2024
   अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक      क्र. C-5848-दो-2-32-2022. श्री मनीष शर्मा , फेकल्टि
   2 से 3 अगस्त 2024 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत           मेंबर (Jr. - I) , एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
   किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त
                                                                  कोदिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2024 तक नौ दिन का कम्युटेड
   2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान           अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
  कीजाती है.
                                                                     अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा , फेकल्टि मेंबर (Jr. -I ),
      अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, द्वितीय अतिरिक्त     एम.पी.एस.जे.ए. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर
   प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित पुनः पदस्थापित किया जाता है.
  किया जाता है .
                                                                     कम्टुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
      कम्टुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी       दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
   दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.  प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष शर्मा , उपरोक्तानुसार
      प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टि मेंबर (Jr. - 1), एम.पी.एस.जे.ए. , के
  अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के     पद पर कार्यरत रहते .
  पद पर कार्यरत रहतीं.
                                                                     क्र. C- 5862-दो-3-420-80-भाग - बारह.- श्री विमल प्रकाश
     क्र. B-3736-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री बी.सी. मलैया,       शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र
  सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को सेवानिवृत्ति न्यायाधीश) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को
  दिनांक 30 जून 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार        स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को पूर्व के प्रचलित
  स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी/ 3304,         नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश
  दिनांक 9 अगस्त 2016 निरस्त किया जाता है .                      क्रमांक सी/ 1131 , दिनांक 21 मार्च 2022 निरस्त किया जाता है.
                                                                    क्र. C-5864-दो-3-420-भाग- बारह.       श्री विमल प्रकाश
     क्र. B -3738- दो-3-420- भाग- बारह.    श्री बी.सी. मलैया,
  सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को मध्यप्रदेश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र
  शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा क्रमांक 1127/      न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को
                                                                 मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा
 21- ब (एक)-2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट
  पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज               क्रमांक 1127/21 - ब(एक) -2024, राज्य शासन माननीय उच्चतम
  एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी          न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया
                                                                 जजेज एसोसिएशन विरूध्द भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4
 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा
 आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के      जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद्
 अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं       द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय
 सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक (i ) (ii) के अनुसरण में मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं
 एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक- सी-3771 , सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1 ) की कण्डिका क्रमांक ( i ) (ii)
 दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Con-             एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक- सी-3771 ,
 ditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित          दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Con-
 (Modalities) के अनुसार श्री बी.सी. मलैया की सेवानिवृत्ति       ditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित
 दिनांक 30 जून 2016 को उनके खाते में 235 दिवस के अर्जित         (Modalities) के अनुसार श्री विमल प्रकाश शुक्ला की स्वैच्छिक
 अवकाश एवं 226 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300      सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को उनके खाते में 288
 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति                दिवस के अर्जित अवकाश एवं 512 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता
 प्रदान की जाती है:-                                            शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण
                                  : 235 दिवस                    की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
 (i) अर्जित अवकाश के एवज में
   नगद भुगतान                                                   (i) अर्जित अवकाश के एवज में      : 288 दिवस
                                                                   नगद भुगतान
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में      130 (130/2 = 65 दिवस
    नगद भुगतान                        कापूर्ण अवकाश वेतन).      (ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में    24(24/2=12 दिवस

नगद भुगतान

कापूर्ण अवकाश वेतन).

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

भाग 1 ]

4207

जबलपुर, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्र. B- 3778- दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 30 जुलाई 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिकअवकाश निरस्त किया जाता है.

सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1) की कण्डिका क्रमांक (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक- सी/ 3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार सुश्री नीता गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 270 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 198 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

2. दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

: 270दिवस

(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान

60/2=30 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B-3774-दो-2-37-2020.- श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2024 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम मेंदिनांक 28 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र . B-3780-दो-2-62-2016.- श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 23 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक, कुल बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3776-दो-2-13-2019.- श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शिवपुरी को दिनांक 21 अगस्त से 24 अगस्त 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3768-दो-3-420-80-भाग-बारह. सुश्री नीता गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक 1127/इक्कीस- ब(एक)/2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643/2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में, दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 अगस्त 2024

4208

क्र. B -3770- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- सुश्री सरिता वाधवानी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा क्रमांक 1127/ इक्कीस ब (एक) -2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643/2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी/3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- सुश्री सरिता वाधवानी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 174 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 318 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में 174 दिवस नगद भुगतान

पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 252/2=126 दिवस का में नगद भुगतान

क्र. C-5966-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुरेश सिंह , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा क्रमांक 1127/इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643/2015, ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6(1 ) की कण्डिका क्रमांक (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी/3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee forService Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री सुरेश सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2024 को उनके खाते में 289 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 418 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान : 289 दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 22/2= 11 दिवस का में नगद भुगतान पूर्ण अवकाश वेतन.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार आशीष तिवारी , डी.आर-कम-पी.पी.एस.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 August 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-08-30.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-08-30.35.Ordinary.