Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्‍थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2024...

Published 03 September 2024

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
256
Identifier
in.gazette.madhya.2024-09-03.256.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शास

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2024- भाद्र 12, शक 1946

क्रमांक 256]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र. 13034-164- इक्कीस अ (प्रा.) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 14 अगस्त 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १८ सन् २०२४

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२४

[ दिनांक 14 अगस्त, 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति, "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक 3 सितम्बर, 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन) अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०२४ है .

सर्वत्र मूल अधिनियम में शब्द का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम , २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७ ) में सर्वत्र, शब्द " कुलपति" , जहां कहीं भी वह आया हो , के स्थान पर , शब्द " कुलगुरू " स्थापित किया जाए .

511 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 सितम्बर 2024

512

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र. 13034-164- इक्कीस अ (प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 18 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी . गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 18 OF 2024

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA ( STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024

[ Received the assent of the Governor on the 14th August, 2024; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 3rd September , 2024. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam , 2024.

Substitution of word throughout the principal Act.

2. Throughout the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya ( Sthapana Avam Sanchalan ) Adhiniyam , 2007 (No. 17 of 2007 ) , for the word " Vice- Chancellor " , wherever it occur , the word "Vice- Chancellor" shall be substituted .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-09-03.256.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-09-03.256.Extraordinary.