शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 258]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 5 सितम्बर 2024- भाद्र 14, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2024
क्र. 13096-166 - इक्कीस अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 सितम्बर 2024 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम , २०२४
[ दिनांक 3 सितम्बर , 2024 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति , " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक 5 सितम्बर , 2024 को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) अधिनियम , १६६४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
१. ( १) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, २०२४ है . संक्षिप्त नाम.
२. मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण ( निर्वाचन अपराध) अधिनियम , १६६४ (क्रमांक १३ सन् १६६४) की उपधारा ( १ ) के खण्ड (ख ) में शब्द " या प्रिंट मीडिया " का लोप किया जाए . धारा ३ का संशोधन .
515 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 सितम्बर 2024
516
भोपाल , दिनांक 5 सितम्बर 2024
क्र. 13096-166- इक्कीस अ (प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध ) संशोधन अधिनियम, 2024 (क्रमांक 19 सन् 2024 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2024
THE MADHYA PRADESH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES )
AMENDMENT ACT, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 3rd September , 2024; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 5th September , 2024. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences ) Act, 1964 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences ) Amendment Act , 2024.
Amendment of section 3 .
2. In clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 3 of the Madhya Pradesh Local Authorities (Electoral Offences ) Act , 1964 (No. 13 of 1964) , the words " or print media " shall be omitted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.