Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 36, Part Part 1, 06 September 2024

Published 06 September 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-09-06.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024- भाद्र 15, शक 1946

क्रमांक 36]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश

और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. ई- 5-1040 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्यलोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन (अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) भोपाल तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) , मध्यप्रदेश, भोपाल का दिनांक 12 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक बाईस दिन का एक्सइंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 10, 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुल गुप्ता , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मुख्यमंत्री, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्यूरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) भोपाल, तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4209

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

4210

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुल गुप्ता , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-609 - आयएएस-लीव-5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग के दिनांक 1 से 6 अगस्त 2024 तक छ: दिन ओलम्पिक गेम्स 2024 पेरिस ( फ्रांस ) के शासकीय विदेश भ्रमण पर रहने के अनुक्रम में उनका दिनांक 7 से 9 अगस्त 2024 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई- 5-1190- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2015 ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंध विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथैरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) तथा उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 1 से 6 अगस्त 2024 तक छः दिन ओलम्पिक गेग्स 2024 पेरिस (फ्रांस ) के शासकीय विदेश भ्रमण पर रहने के अनुक्रम में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2024 तक तीन दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2024

क्र. ई - 1-149-2024-5- एक. भ सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 17-5-2024-EO ( MM - 1 ) , दिनांक 6 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे ( 2012 ) , संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister ofMinses (Shri G. Kishan Reddy ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी को कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्रीकार्तिकेयन माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .

क्र. ई- 5-1062 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री मनीष सिंह, भाप्रसे, (2009 ) रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल को दिनांक 12 से 30 अगस्त 2024 तक उन्नीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 10 , 11 अगस्त 2024 एवं 31 अगस्त 2024, 1 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता, विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4211

                   भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2024
                                                                          क्र. ई - 1-249-2022-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश
       क्र. ई- 1-102-2023-5-एक.- श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव,        दिनांक 30 दिसम्बर 2022 तथा 27 दिसम्बर 2023 द्वारा श्री लोकेश
    भाप्रसे (म. प्र. 1998 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन को भारत      कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे ( 2014 ) को छोड़कर, भारतीय
    सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और        प्रशासनिक सेवा के आवंटन वर्ष 2014 के समस्त भाप्रसे अधिकारियों
    प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्र.4-13-2024-FA(UN) ,     को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी ,
   दिनांक 3 जुलाई, 2024 तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक        2023 से भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत
   कार्य विभाग , नई दिल्ली के आदेश क्र. A- 35011-01-2023 - Ad . VII   कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (Junior Administrative Grade )
   (I) , दिनांक 12 अगस्त , 2024 के अनुक्रम में कार्यभार ग्रहण करने    रुपये 78800-209200 ( पे मेट्रिक्स -12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत
   की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले            किया गया है कि वर्ष 2023 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग
   हो, के लिए Senior Adviser to the Executive Director, World         फेज- III कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण
                                                                     करेंगे.
   Bank, Washington DC, USA के पद पर कार्यभार ग्रहण करने
   हेतु कार्यमुक्त किया जाता है.
                                                                        2. इसविभाग के आदेश क्रमांक डी-2-14-2021-6-एक, दिनांक
      2. उक्त विदेश सेवा की अवधि पूर्ण होने पर श्री निकुंज कुमार     3 जून 2024 द्वारा श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, भाप्रसे ( 2014)
   श्रीवास्तव, भाप्रसे ( म. प्र. 1998 ) राज्य शासन में वापस अपनी     के विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र संबंधी प्रकरण अंतिम बार
  उपस्थिति देंगे .                                                   भविष्य के लिए सचेत करते हुए समाप्त किया गया है .
                                                                        3. अतः राज्य शासन श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड, भाप्रसे
                 भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024
                                                                     (2014) , कलेक्टर, जिला श्योपुर को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने
     क्र. ई- 1-101-2024-5- एक.    भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी,     के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 1 जनवरी , 2023 से भाप्रसे ( वेतन)
  कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-    नियमावली, 2016 के नियम 3 के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड
  2024- EO ( SM - I ) (5 ) , दिनांक 7 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में    (Junior Administrative Grade ) रुपये 78800-209200
  श्री अजीत कुमार, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त (पे मेट्रिक्स-12 ) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वह
  विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि- प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, वर्ष 2024 में आगामी मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में
  मुंबई की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत उप निर्वाचन आयुक्त, भारत    सम्मिलित होकर उक्त प्रशिक्षण अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे.
  निर्वाच आयोग , नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक                भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2024
 से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश , जो भी पहले हो,
                                                                       क्र.ई- 5-1206- आयएएस- लीव-5 - एक. श्रीमती सर्जना यादव,
 तकके लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं
 पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी  भाप्रसे ( 2020 ) अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर का दिनांक 12 अगस्त
 जाती है.                                                           2024 से दिनांक 7 फरवरी 2025 तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति
                                                                   अवकाश (दिनांक 10 , 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश को
    क्र. ई- 1-121-2024-5- एक.    भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी,     जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .
 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07-      2. अवकाश सेलौटने पर श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, को अस्थायी
 2024- EO ( SM - I ) (4) , दिनांक 7 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में     रुप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर
डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 1999 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग ,     के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
 भोपाल कीसेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग ,     3. अवकाशकाल में श्रीमती सर्जना यादव , भाप्रसे, को अवकाश
 नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की   वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश , जो भी पहले हो , तक के लिए              पूर्व मिलता था.
नियुक्तिहेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .            4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सर्जना यादव, भाप्रसे, अवकाश
                                                                  पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

4212

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. ई - 1-168-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम, आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) 1. श्री अनुपम राजन, ( 1993 ) , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

2. श्री अमित राठौर ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रमख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

3. श्री सुखवीर सिंह , ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) .

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .

4.

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

श्री रवीन्द्र सिंह ( 2004 ) , आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

5.

कमिश्नर,

शहडोल संभाग , शहडोल .

श्री श्रीमन शुक्ल ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग , भोपाल तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

(1)

(2)

6. श्री सिबि चक्रवर्ती एम. ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरशन लिमिटेड, भोपाल तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

4213

(3)

(4)

आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार).

7. श्री ऋषि गर्ग ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग, भोपाल तथा आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) .

8. श्री एस . कृष्ण चैतन्य (2013) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरशन लिमिटेड, भोपाल.

9. श्री अवि प्रसाद ( 2014) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.

2. श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है एवं उपरोक्त के क्रम में श्री डी. पी. आहूजा ( 1996 ) को प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

3. श्री एम . सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

4. श्री धनराजू एस. , भाप्रसे ( 2009 ), वि.क.अ. सह- आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर तथा वि.क.अ. सह श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5. उपरोक्तानुसार श्री श्रीमन शुक्ल द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बाबू सिंह जामोद, भाप्रसे (2006) , कमिश्नर, रीवा संभाग , रीवा तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग , शहडोल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र. ई- 5-1215 - आयएएस-लीव-5- एक. श्री अर्पित गुप्ता, भाप्रसे ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर का दिनांक 27 से 30 अगस्त 2024 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 25, 26 अगस्त 2024 एवं 31 अगस्त 2024 तथा 1 सितम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[ भाग 1

3. अवकाशकाल में श्री अर्पित गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. 64-2024- FWAD. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 ( क्रमांक 1 सन् 1959 ) की धारा 9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री अजय गुप्ता ( भा.प्र.से. ) , संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को आगामी आदेश तक " गन्ना आयुक्त " नियुक्त किया जाता है .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. गणेशे , अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2024

क्र. UDH - 7-0001-2024-अठारह 5.-मंत्रि- परिषद आयटम क्रमांक 9 दिनांक14 मार्च , 2024 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्वारा चित्रकूट विकास प्राधिकरण में निम्नानुसार पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :-

 क्र.       पद का नाम                        पद संख्या
(1)            (2)                            (3)
 1.     मुख्य कार्यपालन                     01 ( एक)
        अधिकारी ( रा . प्र. से. ) .
 2.     संपदा अधिकारी ग्रेड-2               01 (एक)
 3.    कार्यपालन यंत्री ( सिविल )           01 (एक)
 4.     सहायक यंत्री ( सिविल)               01 (एक)
 5.     उपयंत्री ( सिविल)                    02 (दो)
 6.    सहायक ग्रेड-1                        01 ( एक)
 7.    लेखापाल ग्रेड-2                      01 (एक)
 8.    सहायक ग्रेड-2                         02(दो)
 9.    लेखा सहायक                           01 (एक)
10.     भृत्य                               03(तीन)
11.    चौकीदार                              02 (दो)

कुल पद ..16

      पद का वेतनमान                 पद का स्वरूप
           (4)                         (5)
लेवल-14 (79900-211700 )             रा. प्र. सेवा
लेवल-12 (56100-177500 )          प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति
लेवल-13 (67300-206900 )               पदोन्नति
लेवल-12 (56100-177500 )           पदोन्नति/सीधी भर्ती
लेवल -08 (32800-103600)              सीधी भर्ती
 लेवल -07 (28700-91300 )              पदोन्नति
लेवल-06 (25300-80500 )                पदोन्नति
लेवल -06 (25300-80500 )               पदोन्नति
लेवल -04 (19500-62000 )             सीधी भर्ती
लेवल -01 ( 15500-49000 )            सीधी भर्ती
लेवल-01 ( 15500-49000 )             सीधी भर्ती

उक्त पदों की स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्र. 461- आर. 464- बजट- 2- चार, दिनांक 23 अगस्त 2024 के द्वारा दी गई स्वीकृत के अनुक्रम में जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

म भाग 1 ]

4215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

फा. क्रमांक 3564 / इक्कीस- ब (एक) / 2024 , कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का 66) की धारा 3 इस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक 4-1-2002-21 - ब (एक), दिनांक 04.03.2002 को छोड़कर कुटुम्ब नयायालय की स्थापना के संबंध में इस निमित्त जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में , अनुक्रमांक 1 से 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक कुटुम्ब न्यायालय , का नाम

(1 )

(2)

"1.

मुख्यालय

वह क्षेत्र जिस तक अधिकारिकता का विस्तार होगा

(3)

(4)

अलीराजपुर

कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर

2. कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर

3.

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम / नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

अनूपपुर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

अशोकनगर

कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर

4.

कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट

5. कुटुम्ब न्यायालय , बड़वानी

6. कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम / नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

बालाघाट (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

बडवानी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ ;

बैतूल (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4216

7. कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड

8. कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर

9. कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर

10. कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा

11. कुटुम्ब न्यायालय , दमोह

12. कुटुम्ब न्यायालय, दतिया

13 . कुटुम्ब न्यायालय, देवास

14. कुटुम्ब न्यायालय, धार

15. कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डोरी

भिण्ड (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(

ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

बुरहानपुर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(

ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

छतरपुर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

छिंदवाड़ा (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

दमोह (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

दतिया (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

देवास (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

धार

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ ;

डिण्डोरी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

4217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

16. कुटुम्ब न्यायालय , गुना

17. कुटुम्ब न्यायालय , हरदा

18. कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ

19. कुटुम्ब न्यायालय , कटनी

20.

गुना

(1) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

हरदा

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

झाबुआ (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

कटनी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

पूर्वनिमाड़.

खण्डवा

कुटुम्ब न्यायालय, पूर्वनिमाड़. खण्डवा

21. कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

मण्डला (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

मण्डलेश्वर

22. कुटुम्ब न्यायालय, मण्डलेश्वर

23. कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर

24. कुटुम्ब न्यायालय , मुरैना (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

मंदसौर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

मुरैना (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

4218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

25. कुटुम्ब न्यायालय , नर्मदापुरम

26.

नर्मदापुरम (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

नरसिंहपुर

कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर

27. कुटुम्ब न्यायालय, नीमच

28. कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना

29. कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन

30.

(i ) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

नीमच (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

पन्ना

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

रायसेन (i ) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

राजगढ़ (ब्यावरा )

कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा)

31. कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम

32. कुटुम्ब न्यायालय, सतना

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम / नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं; तथा

(iii) तहसील जीरापुर और खिलचीपुर की सीमाओं से संबंधित प्रकरण , दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर ।

रतलाम (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को संम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

सतना

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

4219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

33. कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर

34. कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी

35. कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल

36. कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर

37. कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर

38. कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी

39. कुटुम्ब न्यायालय , सीधी

सीहोर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं;

सिवनी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

शहडोल (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाऐं;

शाजापुर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii ) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

श्योपुर (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

शिवपुरी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

सीधी (i) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

सिगरौली

40. कुटुम्ब न्यायालय , सिगरौली

41.

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

टीकमगढ

कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़

(i) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

4220

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

42.

टुम्ब न्यायालय, उमरिया

43. कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा

नोट:- 1 .

उमरिया (1) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम/ नगर पालिका की सीमाएँ ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

विदिशा (i ) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगरपालिका निगम /नगर पालिका की सीमाऐं ।

(ii) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएँ;

अनुसूची में कॉलम (4) में, बिन्दु क्र (ⅰ ) एवं (ii ) में उल्लेखित स्थानों से मिन्न स्थानों के लिये, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा, जहाँ आमतौर पर दीवानी प्रकृति के मुकदमें और कार्यवाहियां संस्थित की जाती है और जिसके लिए प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्य विभाजन पत्रक में प्रथक से आदेश करेगा ।

2. अनुसूची में कॉलम (4 ) में, बिन्दु क्र (1 ) एवं (ii ) में उल्लेखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अध्याय 9 के अधीन कार्यवाहियों सहित मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा ।

F.NO 3564 /XXI - B (1 ) /2024 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Courts Act ; 1984 (No. 66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in all the previous notifications regarding establishment ofFamily Courts issued in this behalf excluding this Department's Notification F.No. 4-1-2002 - XXI - B ( 1 ) , dated 04.03.2002 namely: -

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedul , for serial numbers1 to 43 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

SCHEDULE

S. No. Name of Family Courts

(1)

(2)

"1.

Head Quarters Area to which the Jurisdiction shall extend

(4)

(3)

Alirajpur

Family Court , Alirajpur

2.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Anuppur

Family Court , Anuppur

3. Family Court , Ashoknagar

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Ashoknagar (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

4221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

4.

Balaghat

Family Court , Balaghat

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Barwani

5. Family Court , Barwani

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Betul

6. Family Court, Betul

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Bhind

7. Family Court , Bhind

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

8.

Burhanpur

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter. ( i) The limits of Municipal Corporation/ Family Court , Burhanpur

Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

9.

Chhatarpur

Family Court , Chhatarpur

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Chhindwara

10. Family Court , Chhindwara

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Damoh

11. Family Court , Damoh

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Datia

12. Family Court , Datia

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Dewas

13. Family Court , Dewas

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Dhar

14. Family Court , Dhar

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Dindori

15. Family Court , Dindori

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

16.

Guna

Family Court , Guna

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality arca , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4222

Harda

17. Family Court , Harda

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Jhabua

18. Family Court , Jhabua

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Katni

19. Family Court , Katni

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

20.

East Nimar Khandwa

Family Court , East Nimar Khandwa

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Mandla

21. Family Court , Mandla

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Mandleshwar

22. Family Court, Mandleshwar

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Mandsaur

23. Family Court , Mandsaur

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment arca , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Morena

24. Family Court , Morena

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

25 .

Narmadapuram

Family Court, Narmadapuram

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

26.

Narsinghpur

Family Court , Narsinghpur

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Neemuch

27. Family Court, Neemuch

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality arca, including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Panna

28. Family Court, Panna

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality arca, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Raisen

29. Family Court , Raisen

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

4223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

30 .

Rajgarh (Bioara) FamilyCourt, Rajgarh (Bioara)

Ratlam 31. Family Court , Ratlam

Satna 32. Family Court , Satna

Sehore 33. Family Court , Sehore

Seoni 34. Family Court , Seoni

Shahdol 35. Family Court , Shahdol

36.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Nagar Panchayat Tehsil of the District Headquarter .

(iii ) Cases related to the limits of Tehsil Jeerapur& Khilchipur except the cases falling under Chapter IX of Cr.P.C. 1973 .

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment arca , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the cantonment area , if any;

( ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Shajapur

Family Court , Shajapur

37 .

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment arca , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Sheopur

Family Court , Sheopur

38 .

Shivpuri Family Court , Shivpuri

Sidhi 39. Family Court , Sidhi

40.

Singrauli Family Court, Singrauli

41 .

Tikamgarh Family Court , Tikamgarh

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area, including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality arca , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tchsil of the District Headquarter.

4224

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

42.

Umaria Family Court , Umaria

43.

Vidisha Family Court , Vidisha

Note: - 1 .

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area , including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

In the Schedule , in Column (4) , for the places other than mentioned in point No. ( i ) and (ii ) , the Court of District Judge shall have jurisdication in respect of the matters under section 7 of the said Act , where the suits and proceedings of civil nature are usually instituted and for which the Principal District and Sessions Judge shall issue separate order in their Distribution Memo .

2. In the Schedule , in Column (4) for the places other than mentioned in point No. ( i ) and ( ii) , the court of Judicial Magistrate First Class shall have the jurisdiction in respect of the matters including proceedings under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) . " .

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

फा. क्र. 3610-2024- इक्कीस- ब ( एक) .-मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्य श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति ( मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ) की बैठक दिनांक 8 अगस्त 2024 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 20 अगस्त 2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 1994 के नियम 11 ( ग ) के अंतर्गत उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से उन्मुक्त ( Discharge from Service ) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर को आदेश दिनांक से सेवा से उन्मुक्त ( Discharge from Service ) किया जाए.

अतः, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 1994 के नियम 11 ( ग) के अंतर्गत एतद्वारा , राज्य शासन, श्री कौस्तुभ खेड़ा, व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, जोबट, जिला अलीराजपुर को सेवा से उन्मुक्त ( Discharge from Service ) करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

4225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

9

आंशिकउत्तरीसीमा।

भाग-1

वनमंडलसीमाओंकाविवरण(भाग1एवं2)

कूनोवन्यप्राणीवनमंडल,श्योपुरकी दक्षिणदक्षिणीसीमाएवंसामान्यवनमंडल शिवपुरीकेवनपरिक्षेत्रपोहरीकी

उत्तर- वनपरिक्षेत्रसिरोनी,अगराकी उत्तरीसीमा।

वनपरिक्षेत्रअगराएवंसामान्य पूर्व-वनमंडल,शिवपुरीकेवनपरिक्षेत्र पोहरीकीपूर्वीसीमा।

8

सीमा।

अगराकीआंशिकउत्तरी सीमा।

वनपरिक्षेत्रसिरोनीएवं

पूर्वीसीमा।

वनपरिक्षेत्रपालपुरपूर्व एवंधौरेंटकीपश्चिमी

वनपरिक्षेत्रपालपुरपूर्व कीदक्षिणीसीमा।

उपवनमंडलसीमाओंकाविवरण

दक्षिण- पश्चिम-

उत्तर-

पूर्व- वनपरिक्षेत्रअगराकी

7

वनविभाग

सम्मिलितपरिक्षेत्रका

नाम(मुख्यालय)

भोपाल,दिनांक30अगस्त2024

मंत्रालय,वल्लभभवन,भोपाल

1.अगरा(अगरा)

4.धौरेंट(अगरा)

2.पालपुरपूर्व(पोहरी) 3.सिरोनी(वीरपुर)

6

688.518

क्षेत्रफल में

वर्गकि.मी.

5

नाम

उत्तरकूनो

विजयपुर (विजयपुर)

(मुख्यालय)

उपवनमंडलका

4

नाम

वनमंडलका

कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)

(मुख्यालय)

3

श्योपुर

जिलेका नाम

2 सिंह

परियोजना (शिवपुरी)

1

क्रमांकF-25-36-2002-10-3::मध्यप्रदेशशासन,वनविभागकीअधिसूचनाक्र.F-25-36-2002-10-3दिनांक08.04.2002,प्रकाशनदिनांक19.04.2002में आंशिकसंशोधनकरतेहुएकूनोवन्यप्राणीवनमण्डल,श्योपुरकेवर्तमानक्षेत्रफल123512.50हेक्टेयरक्षेत्रमेंसामान्यवनमण्डल,श्योपुरका36981.356हेक्टेयर वनक्षेत्रएवंसामान्यवनमण्डल,शिवपुरीका17267.960हेक्टेयरवनक्षेत्रकुल54249.316हेक्टेयरवनक्षेत्रकोकूनोवन्यप्राणीवनमण्डल,श्योपुरमेंसम्मिलित करतेहुयेकूनोवन्यप्राणीवनमंडलश्योपुरकुलवनक्षेत्र177761.816हेक्टेयरकापुनर्गठननिम्नानुसारकियाजाताहै:-

क्र.परियोजना

कानाम

भाग 1

]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4226

9

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सामान्यवनमंडल,श्योपुरसेप्राप्त

भाग-॥

दक्षिणीसीमा।

सामान्यवनमंडल,श्योपुरसेप्राप्त वनक्षेत्रसेबनेपरिक्षेत्ररामबाड़ीकी पश्चिमीसीमा

पूर्वीसीमा।

सामान्यवनमंडल,श्योपुरसेप्राप्त वनक्षेत्रसेबनेपरिक्षेत्ररामबाड़ीकी

वनपरिक्षेत्रमोरावनपश्चिमएवं सिरोनीकीपश्चिमीसीमा।

वनमंडलसीमाओंकाविवरण

पश्चिम

वनक्षेत्रसेबनेपरिक्षेत्ररामबाड़ीकी

दक्षिण-

उत्तर- सामान्यवनमंडल,श्योपुरसेप्राप्त वनक्षेत्रसेबनेपरिक्षेत्ररामबाड़ीकी उत्तरीसीमा।

पूर्व-

8

वनपरिक्षेत्रबेहरदाएवंमोरावन पूर्वकीदक्षिणीसीमा।

वनपरिक्षेत्रपालपुरपश्चिमएवं बेहरदाकीपूर्वीसीमा।

पश्चिम-

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

ओछपुराएवंश्योपुरकीपश्चिमी सीमा।

वनपरिक्षेत्रमोरावनपश्चिमएवं श्योपुरकीदक्षिणीसीमा। वनपरिक्षेत्रमोरावनपश्चिम,

वनपरिक्षेत्रश्योपुरएवं

ओछापुराकीआंशिकउत्तरी

सीमा।

वनपरिक्षेत्रपालपुरपश्चिमकी आंशिकउत्तरीसीमा।

वनपरिक्षेत्रमोरावनपूर्वएवं ओछापुराकीपश्चिमीसीमा।

उपवनमंडलसीमाओंकाविवरण

उत्तर-

दक्षिण- वनपरिक्षेत्रओछापुरा,मोरावन पश्चिमएवंश्योपुरकीपूर्वी सीमा।

दक्षिण-

पश्चिम-

पूर्व-

7

(सेसईपुरा)

सम्मिलितपरिक्षेत्रका नाम(मुख्यालय)

3.बेहरदा(पोहरी)

2.मोरावनपूर्व

1.पालपुरपश्चिम (सेसईपुरा)

6

437.443

क्षेत्रफल वर्गकि.मी. में

5

दक्षिणकूनो पोहरी(पोहरी)

उपवनमंड नाम मडल (मुख्यालय)

4

कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)

वनमंडलका नाम (मुख्यालय)

3

श्योपुर

जिलेका नाम

2

सिंह परियोजना शिवपुरी

1 2

क्र.परियोजना कानाम

पश्चिम-

उत्तर- पूर्व-

(कराहल)

1.मोरावनपश्चिम

2.ओछापुरा

(ओछापुरा) 3.रामबाड़ी(श्योपुर)

651.656

1777.618

श्योपुर(श्योपुर

कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, (श्योपुर)

कुलक्षेत्रफल:-

श्योपुर

सिंह परियोजना शिवपुरी

3 4227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

9

Division,Shivpuri.

Part-I

Southernboundary ofKunoWildlife

offorestrange AgraandPohariof Territorialforest

Westernboundary ofRangeSironi andMoravanWest

ForestDivision, Sheopurandpartial northernboundary ofPohriRangeof ShivpuriTerritorial ForestDivision

Northernboundary offorestrange Sironi,Agra. Easternboundary

Descriptionofforest

boundaries

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

South-

West-

East-

North

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

8

Northern BoundaryofRange

Easternboundaryof

sironiAndAgra.

ForestRangeAgra. Southernboundaryof ForestRangePalpur East.

Descriptionofsub-forestboundaries

South-

North-Partial

West-Westernboundaryof ForestRangePalpur EastandDhorent.

East-

7

Nameofthe

combinedareaand

forest

(headquarters)

(Veerpur) 04.Dhorent (Agra)

03.Sironi

01.Agra(Agra) 02.PalpurEast (Pohri)

6

688.518

भोपाल,दिनांक30अगस्त2024

Areasq kmIn

5

NorthKuno Vijaypur (Vijaypur)

NameofSub

ForestDivision

(Headquarters)

4

KunoWildlife

Forest Division, (Sheopur)

NameofForest

Division

(Headquarters)

3

Sheopur

Nameof district

2

Lion Project Shivpuri

क्र.एफ-25-36-2002-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्रमांकक्र.एफ-25-36-2002-दस-3,

hectareKunoWildlifeforestdivisionisreorganizedasfollowing:-

1 1

SN.circle name

F..No.25-36/2002/10-3::InpartialmodificationofMadhyaPradeshGovernment,ForestDepartment'snotificationno.F-25-36- 2002-10-3dated08.04.2002,publicationdated19.04.2002presentareaof123512.50hectaresofKunoWildlifeForestDivision, Sheopur,TerritorialForestDivision36981.356hectareforestareaand17267.960hectareforestareaofShivpuriTerritorial Division,total54249.316hectareforestareaisincludedinKunoWildlifeForestDivision,Sheopurandthetotal177761.816

दिनांक30अगस्त2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4228

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

9

Part-II

Northernboundary ofRambari,anarea formedfromthe forestareaobtained fromTerritorial ForestDivision, Sheopur.

Easternboundary ofRangeRambari.

Southernboundary ofRangeRambari.

Westernboundary ofRangeRambari.

Descriptionofforest boundaries

North-

South-

West-

East-

ATULKUMARMISHRA,Secy.

8

WesternBoundaryofForest RangeMoravanEastand Ochhapura.

WesternboundaryofForest RangeMoravanWestand SouthernBoundaryofrange Rambadi.

PartialNorthernBoundaryof

Ochhapura

RambadiAnd

Range

EasternBoundaryof ForestrangePalpurWest andBeharda

ochhapuraMoravanWest EasternboundaryofRange andRambadi.

WesternBoundaryofRange Moravanwest,Ochhapura andRambadi.

PartialNorthernBoundary ofRangeareaPalpurWest.

Thesouthernboundaryof theForestRangeBeharda andMoravanEast.

Descriptionofsub-forest boundaries

North-

North-

South-

South- West-

East-

West-

East-

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

7

(Ochhapura)

01.PalpurWest (Sesaipura)

02.MoravanEast (Sesaipura)

01.MorawanWest

(Karahal)

Nameofthe combinedarea andforest (headquarters)

03.Behrda(Pohri)

03.Rambadi (Sheopur)

02.Ochapura

437.443

6

651.656

1777.618

Area sqkm In

5

SouthKuno Pohri(Pohri)

Sheopur

(Sheopur)

NameofSub Forest Division (Headquarters)

4

KunoWildlife

Forest

Division,

(Sheopur)

Nameof Forest Division  Forest Division,
             (Headquarters) KunoWildlife (Sheopur)
Name  of district 3 Sheopur                        Sheopur                              Totalarea:-
circle name     2     Lion Project Shivpuri

Lion

Project

Shivpuri

SN

2

1

3 4229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भागग 1 ]

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

बड़वानी

राजपुर

क्रमांक-14से15तकवन

क्रमांक-1से5तकवनसीमा।

क्रमांक-5से14तकवनसीमा।

सीमा।

कीवनसीमा।

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-15से22एवं1तक

दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

उत्तरः-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

पूर्वः- संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल वनपरिक्षेत्र

9

2022-10-3दिनांक

09.02.2023

आर-324/918027/

यदिसंरक्षितवनहै तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

ना.का.च.

यदिराजस्व भूमिहैतो उसकामद

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

34.134

7

क्षेत्रफल हेक्टेयर 34.134

6

नया 255/9/5 (S)

खसराक्रमांक

5

पुराना

बड़वानी राजपुर

4

वनखण्ड

योग

संरक्षित

वनखण्ड

बासवी

बासवी/

ग्राम/ संरक्षित

3 43

पटवारी हल्का

क्र

जिला तहसील

2

वनखण्ड

बासवी

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-21°54′41.09"सेN-21°55′0.93"उत्तरअक्षांशतथाE-75°13′26.29"सेE-

प्रस्तावित आरक्षित

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3:भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए

करताहै।

राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि:-

75°13′57.80"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै। (ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त

1

1

क्र.

[ भाग 1 4230

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

11

protectedforestblock.

protectedforestblock.

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

Forestboundaryfrom

Pillarno.14to15of

Forestboundaryfrom Pillarno.15to22and1

Pillarno.5to14of

ofprotectedforestblock.

DescriptionofBoundaries

protectedforestblock. South-Forestboundaryfrom

West-

North-Forestboundaryfrom Pillarno.1to5of

East-

ATULKUMARMISHRA,Secy.

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

10

10.02.2023

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

Dateof

Publication

ofGazette

9 R-324/918027/ 2022/10-3Dated 09.02.2023

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

SCHEDULE

8 Na.Ka.Cha

IfRevenue

LandthenHead

oftheLand

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

34.134

7

34.134

Area (Hectare)

6

255/9/5

(S)

5

Khasra OldNew

4

Wasvi/PF Block Wasvi

Village/ PFBlock

Total

3 43

Patwari Halka No.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

2

Wasvi

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Proposed

RFForest

Block

(A) DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest BlockliesbetweenN-21°54'41.09"toN-21°55'0.93"NorthLatitudeandE-75°13'26.29"toE-75°13'57.80"EastLongitude.

(B)AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)RajpurtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

1 1

No.

hereby:-

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4231

मध्यप्रदेश

राजपत्र,

दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

बड़वानी

राजपुर

सीमा।

सीमा।

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-52से56एवं1तक कीवनसीमा।

उत्तरः-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

क्रमांक1से13तककीवन

दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-22से52तककी वनसीमा।

पूर्वः

संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

क्रमांक-13से22तककीवन

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल वनपरिक्षेत्र

9

यदिसंरक्षितवनहै

आर-324/918027/

2022-10-3दिनांक

09.02.2023

तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

ना.का.च.

भूमिहैतो उसकामद

यदिराजस्व

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

28.311

7

28.311

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

नया

1(S)

खसराक्रमांक

5

पुराना

बड़वानी

राजपुर

4 संरक्षित वनखण्ड देवनली

योग

संरक्षित वनखण्ड

देवनली/

ग्राम/

3

हल्का

क्र

पटवारी

जिला तहसील

2

देवनली61

आरिक्षत वनखण्ड

प्रस्तावित

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए (क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-21°47′56.54"सेN-21°48′14.01"उत्तरअक्षांशतथाE-75°14′22.02"सेE-

राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि:-

75°14′54.64"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै। (ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त करताहै।

1

क्र

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4232

11

protectedforestblock.

protectedforestblock.

protectedforestblock.

Forestboundaryfrom Pillarno.52to56and1

Forestboundaryfrom Pillarno.22to52of

Forestboundaryfrom

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

Pillarno.13to22of

Pillarno.1to13of

ofprotectedforestblock.

DescriptionofBoundaries

ATULKUMARMISHRA,Secy.

South-

North-Forestboundaryfrom

East-

West-

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

10 10.02.2023

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

Dateof

Publication

ofGazette

9

R-324/918027/ 2022/10-3Dated 09.02.2023

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

8

Na.Ka.Cha

SCHEDULE

IfRevenue

LandthenHead

oftheLand

28.311 भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

7

28.311

Area (Hectare)

6

New

1(S)

5

Khasra Old

4

Devnali/PF Block Devnali

Village/PF Block

Total

3 61

Patwari Halka No.

DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest

BlockliesbetweenN-21°47'56.54"toN-21°48'14.01"NorthLatitudeandE-75°14'22.02"toE-75°14'54.64"EastLongitude. AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)SubDivisionSeonitoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

2

Devnali

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Proposed

RFForest

Block

(B)

(A)

1

No.

hereby:-

NO./1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

बड़वानी

राजपुर

क्रमांक-11से18तककीवन

क्रमांक-1से7तककीवन

सीमा।

सीमा।

सीमा।

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-18से19एवं1तक कीवनसीमा।

दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

उत्तरः-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

पूर्वः-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक7से11तककीवन

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल वनपरिक्षेत्र

9

आर-324/918027/

2022-10-3दिनांक

09.02.2023

यदिसंरक्षितवनहै तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

शासकीय पहाड़

उसकामद

यदिराजस्व भूमिहैतो

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

11.699

11.699

7

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

नया

178/1/1

(S)

5

पुराना

बड़वानी

राजपुर

4

वनखण्ड

योग

संरक्षित

वनखण्ड

घुसगॉव

घुसगाँव/

ग्राम/खसराक्रमांक संरक्षित

3 59

क्र.

पटवारी हल्का

जिला तहसील

2

वनखण्ड

(ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त

प्रस्तावित आरिक्षत घुसगाँव

करताहै।

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए

राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि-

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-22°48′9.44"सेN-21°48′18.96"उत्तरअक्षांशतथाE-75°14′40.37"सेE- 75°14′59.22"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै।

1

क्र.

1 [ भाग 1 4234

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 6 सितम्बर 2024

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

protectedforestblock.

Forestboundaryfrom

Forestboundaryfrom Pillarno.11to18of protectedforestblock.

Forestboundaryfrom pillarno.7to11of

pillarno.1to7of protectedforestblock.

Forestboundaryfrom pillarno.18to19and1 ofprotectedforest block.

DescriptionofBoundaries

ATULKUMARMISHRA,Secy.

South-

North-

West-

East-

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

Dateof

Publication

ofGazette

9

R-324/918027/ 2022/10-3Dated 09.02.2023

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

8

Government

Hill

SCHEDULE

IfRevenue

LandthenHead

oftheLand

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

11.699

7

11.699

Area (Hectare)

6

178/1/1

New

(S)

Khasra

5

4

Village/PF BlockOld

Ghusgaon/ PFBlock Ghusgaon

Total

3

Patwari Halka No.

AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)RajpurtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest BlockliesbetweenN-22°48'9.44"toN-21°48'18.96"NorthLatitudeandE-75°14'40.37"toE-75°14'59.22"EastLongitude.

2

Ghusgaon59

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Proposed

RFForest

Block

(B)

( A)

NO./1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

No.

hereby:-

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

क्रमांक-1से27तककीवन

सीमा।

बड़वानी

राजपुर

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-35से42एवं1तक कीवनसीमा।

दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-28से35तककी वनसीमा।

उत्तरः-

संरक्षितवनखण्ड27से28 तककीवनसीमा। पूर्वः-

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें

प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल

वनपरिक्षेत्र

9

यदिसंरक्षितवनहै

2022-10-3दिनांक

आर-324/918027/

09.02.2023

तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

ना.का.च.

उसकामद

भूमिहैतो

यदिराजस्व

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

16.641

7

16.641

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

नया 87/1/1/1 (S)

खसराक्रमाक

5

पुराना

बड़वानी

राजपुर

4

योग

वनखण्ड संरक्षित वनखण्ड लहड़गॉव

लहड़गाँव/

ग्राम/ संरक्षित

3 61

हल्का

क्र

पटवारी

तहसील

जिला

2

लहड़गाँव

आरिक्षत वनखण्ड

प्रस्तावित

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए

राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि:-

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-21°47′58.97"सेN-21°48′16.39"उत्तरअक्षांशतथाE-75°14′9.87"सेE- 75°14′41.21"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै। करताहै। (ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त

1

क्र.

1 [ भाग 1 4236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

protectedforestblock.

protectedforestblock.

protectedforestblock. Forestboundaryfrom

Forestboundaryfrom pillarno.35to42and1

pillarno.27to28of

ofprotectedforestblock.

DescriptionofBoundaries

ATULKUMARMISHRA,Secy.

West-

South-Forestboundaryfrom Pillarno.28to35of

North-Forestboundaryfrom pillarno.1to27of

East-

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

10

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10.02.2023

Dateof

Publication

ofGazette

9

R-324/918027/ 2022/10-3Dated 09.02.2023

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

8

Na.Ka.Cha.

SCHEDULE

IfRevenue

Landthen

Headofthe

Land

7

16.641

16.641 भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

Area (Hectare)

6

87/1/1/1

(S)

Khasra

5

OldNew

4

Village/PF Block

Lahadgaon/PF Block Lahadgaon

Total

3 61

Patwari Halka No.

2

Lahadgaon

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Proposed

RFForest

Block

(B)

(A) DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest BlockliesbetweenN-21°47'58.97"toN-21°48'16.39"NorthLatitudeandE-75°14'9.87"toE-75°14'41.21"EastLongitude. AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)RajpurtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

1

No.

NO/ hereby:-

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

बड़वानी राजपुर

क्रमांक-29से46तककीवन

सीमा।

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-46से53एवं1तक कीवनसीमा।

उत्तरः-संरक्षितवनखण्डके

मुनारा

क्रमांक-1से23तककीवन

सीमा।

पूर्वः संरक्षितवनखण्ड23से29तक कीवनसीमा। दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें

प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल वनपरिक्षेत्र

9

यदिसंरक्षितवनहै

आर-121/922705/

2022-10-3दिनांक

13.01.2023

तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

शासकीय बैडी

उसकामद

भूमिहैतो

यदिराजस्व

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

20.500

7

20.500

क्षेत्रफल

हेक्टेयर

6

नया 105/7

खसराक्रमांक

5

बड़वानी

राजपुर

4

वनखण्ड

वनखण्ड

संरक्षित

लोनसरा बुजूर्ग

लोनसरा

योग

संरक्षितपुराना

ग्राम/

बुजूर्ग/

3 21

क्र.

पटवारी

तहसील

जिला

2

वनखण्ड

प्रस्तावित

आरिक्षतहल्का

लोनसरा

बुजूर्ग-"अ"

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि:-

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-22°0′16.03"सेN-22°0′38.73"उत्तरअक्षांशतथाE-75°0′12.83"सेE- 75°0′45.33"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै। (ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त करताहै।

1

क्र

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 6 सितम्बर 2024

423238

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

protectedForestblock.

Pillarno.29to46of

Forestboundaryfrom pillarno.23to29of protectedforestblock.

Forestboundaryfrom Pillarno.46to53and1 ofprotectedforestblock.

DescriptionofBoundaries

ATULKUMARMISHRA,Secy.

South-Forestboundaryfrom

North-Forestboundaryfrom pillarno.1to23of protectedforestblock.

West-

East-

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10 10.02.2023

Dateof

Publication

ofGazette

9

R-121/922705/ 2022/10-3Dated 13.01.2023

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

8

Government Badi

SCHEDULE

IfRevenue

Landthen

Headofthe

Land

20.500 भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

7

20.500

Area (Hectare)

6

105/7

Khasra New

5

Old

4

Village/PF Block Lonsara Buzurg/PF BlockLonsara Buzurg

Total

3 21

Patwari Halka No.

DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest N-22°0′38.73"NorthLatitudeandE-75°0'12.83"toE-75°0'45.33"EastLongitude.

BlockliesbetweenN-22°0'16.03"to AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)RajpurtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

2

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Lonsara Buzurg "A"

RFForest

Block

Proposed

(A)

(B)

hereby:-

1

No.

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश

राजपत्र,

दिनांक 6 सितम्बर 2024

4239

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

सीमाओंकाविवरण

बड़वानी

राजपुर

क्रमांक-1से13तककीवन

सीमा।

सीमा।

कीवनसीमा।

दक्षिण-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-19से29तककीवन

पश्चिम-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा क्रमांक-29से41एवं1तक

उत्तरः-संरक्षितवनखण्डकेमुनारा

पूर्वः संरक्षितवनखण्ड13से19तक कीवनसीमा।

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10

10.02.2023

राजपत्रमें प्रकाशनका दिनांक

वनमण्डल वनपरिक्षेत्र

9

आर-121/922705/

2022-10-3दिनांक

13.01.2023

यदिसंरक्षितवनहै तोउसकीअधिसूचना काक्र.औरदिनांक

अनुसूची

8

शासकीय बैडी

उसकामद

यदिराजस्व भूमिहैतो

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

7

28.080

19.237 8.843

क्षेत्रफल हेक्टेयर

6

नया 101/15 103/1

खसरा क्रमांक

5

पुराना

बड़वानी राजपुर

4

वनखण्ड

वनखण्ड संरक्षित

लोनसरा लोनसरा बुजूर्ग

योग

बुजूर्ग/

ग्राम/ संरक्षित

3 21

पटवारी हल्का

क्र.

तहसील

जिला

2

वनखण्ड

प्रस्तावित

आरिक्षत लोनसरा बुजूर्ग-"बी"

क्रमांक/1621/2105946/2024/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए

करताहै।

राज्यशासनएतदद्वारायहघोषितकरताहैकि:-

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टसंरक्षितवनभूमिजोवनखण्डN-22°0′30.41"सेN-22°0′57.43"उत्तरअक्षांशतथाE-75°0′32.91"सेE- 75°0′50.06"पूर्वदेशांशकेमध्यस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै। (ख)अनुविभागीयअधिकारी,(राजस्व)राजपुरकोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्त

1

1

क्र.

4240

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

11

अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.

Forestboundaryfrom Pillarno.13to19of protectedforestblock.

DescriptionofBoundaries

ATULKUMARMISHRA,Secy.

South-Forestboundaryfrom Pillarno.19to29of protectedforestblock.

North-Forestboundaryfrom Pillarno.1to13of protectedforestblock.

East-

West-Forestboundaryfrom Pillarno.29to41and1 ofprotectedforestblock.

ForestDivision-Barwani ForestRangeRajpur

10

10.02.2023

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

Dateof

Publication

ofGazette

9

R-121/922705/ 2022/10-3Dated 13.01.2023

IfProtectedLand

itsNotification

NumberandDate

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

8

Government Badi

SCHEDULE

IfRevenue

Landthen

Headofthe

Land

19.237

7 8.843

28.080

भोपाल,दिनांक2सितम्बर2024

Area (Hectare)

6 101/15

103/1

Khasra New

5

Old

4

Lonsara

Village/PF Block

Buzurg/PF BlockLonsara Buzurg

Total

3 21

Patwari Halka No.

NO./1621/R-2105946/2024/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)theStateGovernment

2

District-Barwani Tehsil-Rajpur

Lonsara Buzurg "B"

Proposed

RFForest

Block

(B)

(A) DeclaresthatithasbeendecidedtoconstitutetheProtectedForestlandspecifiedintheSchedulebelowasReservedForest.ThisForest BlockliesbetweenN-22°0'30.41"toN-22°0'57.43"NorthLatitudeandE-75°0′32.91"toE-75°0'50.06"EastLongitude. AppointsSub-Divisionalofficer,(Revenue)RajpurtoperformthedutiesoftheForestSettlementOfficerunderthesaidAct.

hereby:-

1

No.

क्र.1621-आर-2105946-2004-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्र.1621-आर-2105946-2024-दस-3, दिनांक2सितम्बर,2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

4241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्रमांक/1633/2196109/2024/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 44'05.89 " से N 21 °44′24.04" उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 59′16.18 " से E 79 ° 59'45.63 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बालाघाट

वनमंडल - दक्षिण बालाघाट (सा.)

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण क्र.

तहसील वारासिवनी

वन परिक्षेत्र- वारासिवनी (सा.)

वनखण्डकीसीमाएं

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

प्रस्तावित वनखंड का नाम

भूमिका वर्तमान मद

1.

बघोली

बघोली (अ)

8/2

शासकीय भूमि, छोटे झाड काजंगल

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

19.347 उत्तर- आरक्षित वनखण्ड बघोली के मुनारा क्र. 6से प्रस्तापित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र . 2 से 7 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 13 तक की कृत्रिम चनसीमा

पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से आरक्षित वनखण्ड बघोली की वन सीमा लाईन के मुनारा क्रमांक 10 से 6 तक वन सीमा ।

19.347

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक6- एमपीबी 035/2023- बीएचओ दिनांक 07.11.2023 एवं क्रमांक 6 एमपीआर 020/2023- बीएचओ दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार आवेदक विभाग/संस्थान- महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 , 2 बालाघाट, जिला बालाघाट की स्वीकृत परियोजना (02 सड़क निर्माण कार्यों के प्रस्ताव क्रमशः ( 1 ) नेवरवाही से वारधा तक मार्ग निर्माण, प्रकरण क्रमांक FP/ MP/ Road/ 156107/2022 रकबा 1.970 हे0 ) में प्रभावित कुल 9. 530 हे. (2) गोदरी , हर्रानाला , व्हाया दुगलई तक मार्ग निर्माण प्रकरण क्रमांक FP/MP/ Road/ 156133 /2022 रकबा 7.560 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त वर्णित कुल 19.347 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक/ रा.प्र.क्र ./0030/अ-59 वर्ष 22-23 दिनांक 05.12.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार वारासिवनी, जिला- बालाघाट के प्रमाण- पत्र के आधार प अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

. 2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र. - 1633-2196109-2024- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. - 1633-2196109-2024- दस 3 , दिनांक 3 सितम्बर, 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

No./1633/2196109/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29

ofthe Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 21 ° 44'05.89 " to N 21 ° 44'24.04 " North Latitude and E 79 ° 59'16.18 " to E 79 ° 59'45.63 " Longitude. East

SCHEDULE

Tahsil : - Waraseoni

District : - Balaghat

Forest Range : Waraseoni ( T. )

Forest Block: - South Balaghat (T. )

Details of Land Included

Forest Block Boundaries

N.

Present head ofland

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

S. Nameof Proposed Forest Block

North -

1.

Bagholi

8/2 19.347

Bagholi (A)

Governmend Land, ChhoteJhad kaJungle

East-

Artificial forest boundary from pillar no . 6 of reserved forest block Bagholi to pillar no . 1 to 2 ofproposed forest block. Artificial forest boundary from pillar no. 2 to 7 of

South-

proposed forest block . Artificial forest boundary from pillar no . 7 to 13 of proposed forest block .

West- Forestboundary from pillar no . 13 of proposed forest block to pillar no . 10 to 6 reserved of forest boundary line of forest block Bagholi .

Total 19.347

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Govt . of India's order No. 6 - MPB 035/2023 - BHO dated 07-11-2023 , and no . 6-

MPR 020/ 2023 - BHO date 13-02-2024 and in lieu of 9.530 hectare of affected forest land under the sanctioned project of (02 Proposals for road construction works respectively ( 1 ) Newarvahi

to Wardha, proposal No. FP /MP / Road/ 156107 /2022 area 1.970 ha . ) ( 2 ) Godri , Harranala. Via Duglai proposal No. FP/MP /Road/ 156133 / 2022 area 7.560 ha. of user agency- General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , PIU - 1 , 2 Balaghat , Distt . Balaghat , the above mentioned Non Forest Land of 19.347 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 0030/A- 59 year 22-23 dated 05.12.2022 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar-

Waraseoni , District- Balaghat are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land . 2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian

Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

4243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 6-47-2022- सात-3 .- नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75-2019 - सात-3 , दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 ( एक) ( घ ) के संदर्भ में एतद्वारा , राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल ( ईदगाह हिल्स ) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट- एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :-

खसरा नम्बर

क्रमांक

01

105/1/1/1

(1)

(2)

खसरा नम्बर

क्रमांक

कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में )

104520

(3)

परिशिष्ट -01

चतुर्सीमा

कॉलम नंबर ( 03 ) के क्षेत्रफल में से (वर्ग मीटर में)

(1)

(2)

(3) 01

105/1/1/1

104520 (4)

(5)

1823.40

उत्तर- श्री चबेलदास का मकान दक्षिण-जमील अहमद पूर्व-डॉ. सोलत का मकान पश्चिम- रिज रोड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4244

[ भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 14 अगस्त 2024

रा. प्र.क्र. 0007 - अ-82-2023-2024- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

क्रय किये

भूमि का वर्णन

खसरा नम्बर

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली

नगर/ग्राम

जाने वाला प्रस्तावित रकबा

प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम एवं पता.

(हे. में. )

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है (7)

(5) 198/1/1

(6) 0.310

(2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम- धनोरा

(4)

1. धुरू, मदन पिता

छिदू, तुलसा बेवा

प.ह.नं.-02

छिदू साहू

ब.नं. - 135

निवासी ग्राम

रा.नि.मं.

भूमिस्वामी.

चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में.

0.310

कुल योग .

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4245

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अगस्त 2024

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-24-25- पत्र क्र.- 1900- भू-अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगाएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4)

(3)

1.1613

देवरीकला

(2) कोठी

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र -1 , नागौद, जिला सतना ( म. प्र. )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद -सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की देवरीकला माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24 - पत्र क्र. - 1901 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) 3.800 (1) सतना

(3) गोरसरी

(2) बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री,

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद जिला शहडोल ( म. प्र. ).

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4246

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 1902- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.7000

(3) कोटर

(2) कोटर

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में, किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-24-25- पत्र क्र.- 1903- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4)

1.6450 (1) सतना

(3) ओढ़कीखुर्द

(2) रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र -1 , नागौद, जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढ़कीखुर्द माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 1903- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) 3.0100

सेमरा

(1) सतना

(2) बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .

भू- अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 1905- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में)

(4) (2)

4.3500 (1) सतना

(3) बम्हौरी

बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) वाणसागर परियोजना यूनिट 2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ).

( 2 ) भूमि का नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4248

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[भाग 1

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 1907-भू- अर्जन-2024 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) सतना

2.0000

(3) बेरहना

(2) बिरसिंहपुर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 7 अगस्त 2024

क्र. 06- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि भूमि, भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(1) मऊगंज मऊगंज

(3) कोन

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.420

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री,

सेतु निर्माण संभाग

लोक निर्माण विभाग रीवा (म . प्र . )

(6) मऊगंज जिले के सलैया से कोन वाया मुदरिया चौबान मार्ग में सलार नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4249

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 21 अगस्त 2024

प्र. क्र. 0026- अ- 82- वर्ष 2022-2023 .- भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर - सतना , रीवा-सिंगरौली, महोबा खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु ( पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव ) ग्राम जनकपुर, तहसील व अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16 जून 2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियों कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में)

(1) पन्ना

(2) पन्ना

(3) जनकपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता (नि. - द्वितीय) पश्चिम मध्य रेलवे, सतना.

(4) निजी भूमि 7.2770 हे. एवं शासकीय भूमि 0.0000 हे . इस प्रकार कुल 7.2770 हे.

(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु ( पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0028- अ- 82- वर्ष 2022-2023.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत ललितपुर- सतना , रीवा-सिंगरौली , महोबा खजुराहो ( 541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु ( पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव) ग्राम बड़ागाँव तहसील देवेन्द्रनगर , अनुभाग पन्ना स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16 जून 2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियों / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) पन्ना

(2) देवेन्द्रनगर

(3) बड़ागाँव निजी भूमि 10.7739 हे . एवं शासकीय भूमि 4.5400 हे . इस प्रकार कुल 15.3139 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता (नि. -द्वितीय) पश्चिम मध्य रेलवे, सतना.

(6) ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य हेतु ( पूरक / छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 अगस्त 2024

क्र. 1871 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ ग्राम- रईया

(घ) क्षेत्रफल-0.3840 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

496

0.0650

501

0.1870

502

0.1320

योग

0.3840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1872- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

[ भाग 1

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- मरवा

(घ) क्षेत्रफल-1.6890 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

9/2

0.0100

90

0.0120

2/2/1

0.1400

0.0340

0.0400

0.0300

2/4/1

0.1200

2/4/2

0.0120

14/1/1

0.0070

14/1/2

0.1000

14/2

0.1200

15/1/2

0.0550

15/2

0.1200

13

0.1000

12

0.0480

10

0.0720

20

0.1120

21

0.0050

8/1

0.0900

8/2

0.0280

8/3

0.0320

7/1

0.0180

7/2

0.0340

5/1

0.0110

5/3/1

0.0070

5/3/4

0.0120

5/3/5

0.0150

5/3/6

0.0050

106/1/1

0.0260

106/1/2

0.0260

106/1/3

0.0860

106/3

0.1460

0.0060

118/2/1/2

0.0100

योग

1.6890 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

सतना, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र. 1908 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- त्योंधरा नं. - 1

(घ) क्षेत्रफल-2.830 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

240/1

0.090

236/1/1

0.216

236/2/1

0.108

236/2/2

0.108

254/2

0.005

254/3

0.270

255

0.013

253/1

0.060

253/2/1

0.060

0.060

253/2/2

252/1/1

0.025

323/1

0.043

323/2

0.043

313/2

0.021

322

0.030

314

0.085

316

0.028

315

0.142

310

0.024

4251

(1)

(2)

356

0.017

357

0.061

358

0.010

359

0.047

360

0.050

361

0.018

364

0.048

368

0.006

369

0.023

362

0.024

363/1

0.010

363/2

0.069

371

0.076

372/4

0.012

373

0.043

376

0.015

375

0.036

374

0.048

380/1

0.025

389

0.023

394

0.076

393

0.096

94/1

0.006

93/2

0.196

92/1

0.010

91/2

0.025

91/3

0.003

84

0.094

83

0.050

82

0.040

81/2/2/1

0.004

81/2/2/2

0.004

81/2/2/3

0.004

77/1/1

0.112

77/1/2

0.006

77/2/1

0.012

योग

2.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सेहरूआ माइनर नहर के निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4252

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्ररुप - क

(नियम 4 देखिए )

सागर, दिनांक 2/5 अगस्त 2024 क्र. - 0004-82-22-23- भू-अर्जन- 2024-6723- मौजा पहोल पट.ह.नं. - 07- तह. केसली

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

कार्यापालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रंमाक-2 सागर

सूरजपुरा जलाशय नहर निर्माण कार्य

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन||

(2 )

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी

(3)

राजस्व निरीक्षक, केसली

3- सरपंच ग्राम पंचायत, पलोह वि.ख. केसली अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- विवरण

4- सचिव ग्राम पंचायत पलोह वि.ख.केसली

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

देवरी

तहसील

(ख)

पलोह

ग्राम/ नगर

(ग)

2.850हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

2.850हे.

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(2

सूरजपुरा जलाशय

(5)     प्रस्तावित परियोजना    का    संक्षिप्त
        विवरण
(6)     परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 2.850 हे.
(7)     क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों   नहीं
        की सहमति अपेक्षित है
(8)     सामाजिक     समाघात    निर्धारण  पूर्ण अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
        किए जाने की तारीख

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-0005-अ-82-2024-25-भू-अर्जन मालापुर-7708

बैतूल, दिनांक 27 अगस्त 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

12 के अंतर्गत धारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

2.425

मालापुर

बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

6

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग बैतूल जिला बैतूल (म.प्र. )

गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की डूब से प्रभावित, छूटे हुए एवं ब्रिज निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1 शिवपाल पिता भाद्या कुन्बी सा. कुम्हारिया

2

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )

अर्जित रकबा (हे.में)

5

4

3

0.121 0.268

13/1

0.203 0.203

55/2/1/1

दयाराम पिता तुलसीराम , काशीबाई बेवा तुलसीराम, जयराम, शिवपाल पिता तुलसीराम , फूलवंती पुत्री तुलसीराम, अनिता पुत्री रामपाल , ताराबाई बेवा रामपाल , तारेन्द्र, अरुण पिता रामपाल, सावित्री, सुभद्रा, बंदना पुत्री रामपाल , अविनाश पिता मुन्नालाल कुन्बी सा. कुम्हारिया 1 4254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[भाग 1

0.020

56/2/1 0.020

3 गुरुदयाल पिता भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया

2.000

2.000

65/1

4

जैयवन्ती पिता गुरुदयाल, नितेश पिता गोकुल, सुदामा, नकुल पिता गुरूदयाल, रामबाई बेवा गोकुल, रूपेश पिता गोकुल, अनिता पिता गोकुल, अंगद पिता भारत , दुर्गा पुत्री भारत नाई सा. कोदारोटी

0.041

2.667

42/4/1

5

गोमा , रामा , छोटू पिता मंगरू, मीराबाई बेवा नान्हू कुन्बी सा. कुम्हारिया

0.040

0.202

13/2

6

हीरू उर्फ हीराचंद पिता रामदास, रघुनाथ पिता रामदाससा. कुम्हारिया

2.425

5.360

6

योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्र.-14-2024- एलए-12602 -भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24-नस्ती क्र. 14-2024- एलए

::उ‌द्घोषणा :

(उदघोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार

अनिधयम 2013 धारा- 19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैः- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे ।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

खंडवा

(क) जिला

पुनासा

(ख) तहसील

मोरटक्का

(ग) ग्राम

6.580 हैक्टेयर

:

अर्जित रकबा / क्षेत्रफल

(घ)

सार्वजनिक प्रयोजन

अ.क.

कृषक /हितग्राही का नाम

अर्जित किया गया रकबा

कुल रकबा

खसरा नम्बर

प्रस्तावित अनुमानित रकबा

असिंचित

सिंचित

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0.201

0.201

1.00

1

190/1

भूरीबाई बेवा हरिकरण एवं 4 अन्य

0

0.28

0.28

0.441

189/1

2 प्रेमलाल पिता बाबूलाल

0

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर

0.32

0.32

1.61

203

3 देवराम पिता भाईराम

0

0.30 0.30

0.77

204

4 आशाबाई पति सजनसिंह

0

0.405

0.405

205/2 0.88

5 तोताराम पिता तुलसीराम

0

0.351

0.351

208 0.86

यशवंत पिता नंदराम

6

0

0.27

0.27

2.26

117/1

7 कड़वा पिता शोभाराम

0

0.061

इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

0.061

0.61

114

8 गोरधन पिता देवकरण एवं 3 अन्य

0

0.24

0.24

0.63

115

राजेश पिता केशव एवं 3 अन्य

9

0

0.18 0.18

1.79

538

जगदीश पिता भाईराम एवं 4 अन्य

10

0

0.04

0.04

537/2 0.85

आनंदराम पिता चेतराम

11

0

0.055

0.055

537/3 0.3

12 आनंदराम पिता चेतराम

0

0.39

0.39

0.44

539/2

भरत पिता आत्माराम

13 4256

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

14

कालू पिता रामकिशन

चेतराम पिता नाना

15

हुकुमचंद पिता शोभाराम 16

कड़वा पिता शोभाराम 17

18 उमेदसिंह पिता रुखडू सिंह

ओमप्रकाश पिता चेतराम 19

चम्पालाल पिता देवराम 20

चेतराम पिता नाना

21

छितर पिता मांगीलाल 22

23

नानुराम पिता धन्नालाल

24 नत्थीबाई बेवा अमराजी

25

नानुराम पिता धन्नालाल

26 महेश पिता तोताराम

सेवकराम पिता छोगालाल 27

सेवकराम पिता छोगालाल 28

रेवाशंकर पिता छोगालाल 29

30 रामदेव पिता मायाचंद

31 बलदेव पिता मायाचंद

32 अनिल पिता मांगीलाल

33 गुलाबचंद पिता भुवानिराम

34 बलदेव पिता मायाचंद

लक्ष्मीबाई बेवा शोभाराम 35

ओमप्रकाश पिता सीताराम 36

कुल योग

[ भाग 1

-2-

0

0.458

0.458

0.71

805

0

0.03

0.03

2.11

804

0

0.04

0.04

806 0.69

0

0.057 0.057

0.42

801

0

0.151 0.151

3.06

792

0

0.13

0.13

0.52

800

0

0.37

0.37

1.14

793

0

0.04

0.04

0.86

797

0

0.03

0.03

0.08

796/1

0

0.261

0.261

0.27

796/2

0

0.055

0.055

0.08

795/1

0

0.13

0.13

0.27

795/2

0

0.081

0.081

775 0.91

0

0.22

0.22

0.34

776/1

0

0.004

0.004

0.23

774/3

0

0.213

0.213

0.33

776/2

0

0.011

0.011

0.18

778/3

0

0.01

0.01

0.11

778/1

0

0.36

0.017

0.017

778/2

0

0.35

0.218

777/1

0.218

0

0.07

0.028

0.028

777/2

0

0.83

0.269

0.269

779

0

0.664

4.34 0.664

764/1

0.00

6.58

6.58

30.70

नोट:-1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है । 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

4257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-14-2024- एलए- 12605- भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-23-24- नस्ती क्र. 14-2024- एलए

(उद्घोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार

अनिधयम 2013 धारा - 19)

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैः- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे ।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

(क) जिला

:

(ख) तहसील

:

(ग) ग्राम

:

(घ) अर्जित रकबा / क्षेत्रफल

अ.क.

कृषक /हितग्राही का नाम

खसरा नम्बर

1

2

3

सुधीर कुमार पिता रोहित कुमार

1

8/2/2

सुरेश पिता चुन्नीलाल शर्मा

खंडवा

पुनासा

कोठी

0.105 हैक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन कुल रकबा

प्रस्तावित अनुमानित रकबा

अर्जित किया गया रकबा सिंचित असिंचित

0

0

0

0

8

0

0.07 0.005 0.005

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा इंदौर इच्छापुर

0

0.064

272 2

कुल योग

0.10 0.10

बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन

0.105 0.105

0.134

मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

नोट :-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है ।

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

4258

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. -14-2024- एलए- 12608 - भू- अर्जन -प्र.क्र. अ-82-23-24- नस्ती क्र. 14-2024- एलए

( उद्घोषणा अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार

अनिधयम 2013 धारा- 19)

अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अनिधयम भूमि 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक 1 में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित हैः- भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे ।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन -

:

खंडवा

(क) जिला

:

(ख) तहसील

पुनासा

:

मोरघडी

(ग) ग्राम

:

0.941 हैक्टेयर

(घ) अर्जित रकबा /क्षेत्रफल

अ.कं.

सार्वजनिक प्रयोजन कृषक /हितग्राही का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकबा

प्रस्तावित अर्जित अनुमानित रकबा सिंचित

किया गया रकबा असिंचित

1

2

0

3

0

0

0

8

1 मणीबाई पति प्रेमनारायण

18 0.11

कार्यपालन यंत्री लोक

0.008 0.008 0

मणीबाई पति प्रेमनारायण

2

0.16

19

0.100 0.100 0

निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा द्वारा

3

20

मणीबाई पति प्रेमनारायण

0.14 0.006 0.006 0

मणीबाई पति प्रेमनारायण

4

23 0.38 0.28 0.28 0

5 मणीबाई पति प्रेमनारायण

इंदौर इच्छापुर बुरहानपुर एन.एच. 347 बी से

0.74

24

0.04 0.040 0

6 मणीबाई पति प्रेमनारायण

25 0.22

0.087 0

0.087

7

0.05

दूर्गेश पिता दिनेश कुमार

0.050 0

12/2 5.02

8 दिलीप कुमार पिता प्रेमनारायण

0.25 0.250 0

29/1 1.16

ओंकारेश्वर नये बस स्टेंड तक फोर लेन मार्ग लंबाई 13.00 के निर्माण हेतु

9 विनोद पिता केशरीमल

31 2.02 0.12 0.12 0

9.95

कुल योग

0.941 0.941 0

नोट:-1 . उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है । 2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पुनासा एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4259

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 2 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82/ 24-25 पत्र क्र0.1939/भू- अर्जन/ 2024 दि० 02/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4 सतना नागौद

0.3340 हे.

मुगहर

5

6

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क0-07 जिला सतना (म० प्र ०)

बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/24-25 पत्र क्र०/१५.० /भू-अर्जन/2024 दि०८ /८9/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना नागौद राधेपुर 25.100 हे.

5

6

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत राजापुर माइनर नं० 1 व राजापुर माइनर नं0 2 नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

4260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

[भाग 1

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 24-25 पत्र क्र0.1970/ भू-अर्जन/2024 दि००५ /09/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्बजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

2

3

5

1

नागौद

3.471 हे.

सतना

उमरी

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर व उमरी सब माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 24-25 पत्र क्र०..1971/ भू- अर्जन/ 2024 दि००4 /09 / 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

4

1

3

5

6

सतना नागौद

2.003 हे.

चुनहा

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरी माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4261

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ 82/ 24-25 पत्र क्र0.19.7.2 / भू- अर्जन / 2024 दि० 04/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4

पथरौंधा

सतना नागौद

36.110हे.

5

6

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत मौहारी वितरिका एवं उमरहाट वितरिका नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. 1941-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम रेरूआ खुर्द (घ) क्षेत्रफल- 2.7210 हे0

खसरा नं० क्र.

540 1

541 2

461 3

460 4

481 5

462 6

480 7

465 8

अर्जित रकवा (हें. में.)

0.0250

0.0190

0.0190

0.0040

0.0100

0.0050

0.0280

0.0010 4262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

 9              479
 10             478
 11             484
 12             485
 13             477
 14             486
 15             476
 16             501
 17             502
 18             500
 19             503
 20             504
 21             505
 22             508
 23             506
 24             507
 25             509
 26             520
 27             519
 28             518
29              513
 30             515
 31             514
 32             415
 33             414
34              411
 35             416
36              410
37              408
38              409
39              191
40              190
41              150
42              189
43              188
44              151

[भाग 1

0.0280
0.0140
0.0080
0.0300
0.0100
0.0060
0.0020
0.0400
0.0200
0.0150
0.0010
 0.0200
 0.0130
 0.0040
 0.0100
 0.0010
0.0090
0.0330
0.0050
0.0130
0.0340
0.0330
0.0210
0.0520
0.0020
0.0260
0.0010
0.0450
0.0010
0.0270
0.0240
0.0320
0.0180
0.0070
0.0450
0.0010

4263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

 45               178                         0.0360
 46               177                          0.0300
 47               179                         0.0050
 48               176                         0.0150
 49               175                         0.0290
 50               170                           .2430
 51               168                         0.0130
 52               161                         0.3170
 53               156                          0.0120
 54               160                         0.0150
 55              54/1/1                       0.0070
 56              54/2/2                       0.0870
 57              53/2/2                       0.0730
 58               163                         0.0110
 59               165                         0.0060
60               30/1                         0.0770
 61              29/1                         0.0330
 62              28/1                         0.0370
 63               32                          0.1400
 64               33                          0.0070
 65              35/1                         0.1040
66               35/2                         0.0900
67               41/1                         0.0400
68               41/2                         0.2900
69               42/2                         0.0140
70               14/2                         0.1480
71                10                          0.0610
72               13/2                         0.0100
73              13/3/1                        0.0050
74              12/3/1                        0.0040
          कुल योग-                            2.7210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रेरूआ खुर्द सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4264

क्र. 1942-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम - अकौना खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 2.3720हे 0

 क्र.           खसरा नं.                       अर्जित रकवा (हैं. में.)
  1                16                               0.2190
  2                14                               0.0190
  3                15                               0.0130
 4                 21                               0.1660
  5              77/1/1                             0.1090
 6               77/1/2                             0.1090
 7               77/1/3                             0.0350
 8               77/1/4                             0.0350
 9               77/1/5                             0.0350
 10              77/2/1                             0.0030
 11              77/2/2                             0.0060
 12              77/2/3                             0.0300
 13              77/2/4                            0.0250
 14               76/2                              0.0090
 15               64                              -0.1900
 16                                                0.1130
 17             71/1/1/2                           0.0310
18                70                               0.1680
 19              81/3                              0.1660
20                86                               0.1450
21                87                               0.0190
22               228/1                             0.1040

4265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

23

88/1

24

224

227 25

26

226

27

387

28

225/1

29

225/2

30

221/2

219 31

32

218

217 33

34

216

35

215

36

396

कुल योग- 0.0020

0.0890

0.0340

0.0240

0.0080

0.1000

0.1060

0.0070

0.0330

0.0350

0.0490

0.0270

0.0160

0.0930

2.3720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7 जिला सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका अकौना खुर्द माइनर-1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

क्र. 1943-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर /ग्राम - रेरूआ खुर्द (घ) क्षेत्रफल-1.4510हे0

खसरा नं० क्र.

632/3 1

633 2

अर्जित रकवा (हे.में.)

0.0480

0.1290 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4266

635 3

631 4

636 5

552 6

637/1/1 7

637/1/2 8

551/1/1 9

551/1/2 10

551/2 11

548/1 12

548/2 13

537/1 14

537/2 15

543/1 16

540 17

541 18

542 19

460 20

459 21

456 22

457 23

454 24

439 25

438 26

कुल योग- 0.0990

0.0580

0.1010

0.0970

0.0850

0.0260

0.2590

0.0130

0.0360

0.1620

0.0140

0.0750

0.0150

0.0300

0.0250

0.0370

0.0290

0.0450

0.0220

0.0360

0.0100

1.4510

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रेरूआ कला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 1944-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - घदेह खुर्द (घ) क्षेत्रफल- 2.4080हे0

4268                       मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024         [भाग 1
         25                  370                           0.0380
         26                  376                           0.0380
         27                  373                           0.0010
         28                  368
                                                           0.0010
         29                 377
                                                           0.0370
         30                  378                           0.0240
         31                 379                            0.0020
         32                 365                            0.0180
         33                 366                            0.0190
          क्र.             खसरा नं ०                    अर्जित रकवा (हें.में)
         34                 364                            0.0370
           1                 544                            0.0190
         35                 363
                                                           0.0100
          2                  421                            0.1100
         36                429/1
                                                           0.0030
          3                  420/1
        37                  397                            0.0270
                                                            0.0020
          4                  420/2
        38                  394
                                                          0.0040
          5                  422                            0.0140
        39                  231                           0.0880
          6                  417                            0.0290
        40                  232                           0.0330
          7                  419                            0.3000
        41                  233                           0.0290
          8                  427                            0.0080
        42                  234                           0.0040
          9                  426                            0.0020
        43                  235
                                                          0.0110
          10                 428                            0.2020
        44                  222                           0.0100
         11                  435                            0.0600
        45                  134                           0.0160
          12                 436                            0.0220
        46                  138                           0.0770
         13                  433                            0.0130
        47                  140                           0.0150
         14                  434                            0.0320
        48                  141                           0.0030
          15                 403                            0.0480
        49                137/1/1                         0.0120
         16                 402/1                           0.0150
        50                137/1/2                       -0.0730
         17                 402/2                           0.0170
        51                  55                            0.0160
         18                  349                            0.0310
        52                 146/1                          0.0260
         19                  348                           0.0010
        53                  47                            0.0210
         20                  350                            0.0100
       54                   155                           0.0020
         21                  351                           0.0810
        55                  43                            0.0240
         22                  352                           0.0140
       56                   42                            0.0350
         23                  372                           0.0360
       57                   41                            0.0010
         24                  371                           0.0640
       58                  40                             0.0540

4269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

      59                     39                                0.0080
      60                     38                                0.0460
     61                     37                                 0.0120
      62                    31                                0.0240
     63                     29                                0.0210
     64                     28                                0.0290
     65                     27                                0.0010
     66                    23/2                               0.0140
     67                     6/1                               0.1480
     68                     6/2                               0.0060
     69                    6/3/2                              0.1100
     70                     46                                0.0480
     71                     45                                0.0020
                   कुल                                        2.4080
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
      अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रहिकवारा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
     सकता है ।

4270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

क्र. 1945-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम रेरूआ कला

    (घ) क्षेत्रफल- 2.5680हे0
 क्र.            खसरा नं०                        अर्जित रकवा (हैं. में. )
  1               425                                0.0360
 2                424                                0.0200
 3                442                                0.0250
 4                443                                0.0090
 5                441                                0.0080
 6                444                                0.0270
 7                445                                0.0060
 8                446                                0.0450
 9                447                                0.0180
 10              448/1                               0.0180
 11               450                                0.0040
 12              449/1                               0.0380
13               449/2                               0.0380
 14               466                                0.0140
15                390/1                              0.0080
 16               390/2                              0.2250
 17               389/2                              0.0140
18                213                                0.0090
 19               212/1                              0.0450
20                212/2                              0.0540
21               211/1/2                             0.1070
22               209/2                               0.1430
23               200/1                               0.1070
24               200/2                               0.0200

4271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

25

201/1

26

201/2

27

191/1

28

191/2

29

190/1

30

189/1

31

179/1/1/1/1/2/1

32

179/2/2

33

180/1

34

182/1

35

182/2

36

181/1

37

158/1/1

38

158/1/2

39

158/2

40

157/2

41

156

42

228

कुल योग- MUAMINI

॥५

0.0100

0.0070

0.2260

0.1880

0.0180

0.0190

0.1800

0.0100

0.0140

0.3610

0.0550

0.0220

0.1360

0.0430

0.1880

0.0130

0.0120

0.0280

2.5680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के रेरूआ कला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4272

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

क्र. 1946-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम- रेरूआ कला

(घ) क्षेत्रफल- 0.3290हे०

खसरा नं०

क्र.

अर्जित रकवा (हें. में.)

1

636/2

0.1510

2

640/1

0.0200

3

640/2

0.0320

4

639

0.1260

योग

0.3290

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका अकौना माइनर 1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.1947- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - सलईया कोठार

(घ) क्षेत्रफल- 1.2110हे०

       क्र.          खसरा नं.
                                                       अर्जित रकवा (हें. में.)
        1            518/2/1/1                              0.0050
       2             518/2/1/2                              0.0550
       3              518/2/2                               0.1010
       4               517/1                                0.0050
       5              516/2                                 0.1400
       6              516/4                                 0.0240
       7              485/1                                 0.0900
       8              485/2                                 0.0300
       9              485/3                                 0.0480
      10              485/4                                 0.0400
       11             485/5
                                                            0.1450
      12              491/1                                 0.0250
      13             491/2/1                                0.0050
      14             491/2/2                                0.1510
      15             491/3/1                                0.0200
      16             491/3/2                                0.1200
      17               490                                  0.2020
      18             498/2/3                                0.0050
             कुल योग-                                       1.2110
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
      अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत टिकुरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3)   भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
      सकता है ।

4274

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2024

[भाग 1

क्र. 1948- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम रेरूआ कला

(घ) क्षेत्रफल- 0.5410हे ०

क्र.

खसरा नं ०

अर्जित रकवा (हे.में. )

1

357/1/1

0.018

2

357/1/2

0.190

3

357/2

0.007

4

358/1

0.007

5

363/2

0.073

6

362

0.231

7

361/2

0.015

कुल

0.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मढ़ीखुर्द माइनर 1 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 1973- भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - उरदान

(घ) क्षेत्रफल- 0.5970हे०

क्र.

खसरा नं०

1

909

2

910

3

596

4

595

5

518

6

519/3/1

7

512

8

511

9

510

10

509

11

499/1/1

12

499/2

13

499/3/1

14

499/3/2

15

500

कुल योग- अर्जित रकवा (हे. में.)

0.0080

0.0240

0.0400

0.0080

0.0370

0.0020

0.0060

0.0410

0.0380

0.0210

0.0040

0.2380

0.0150

0.1030

0.0120

0.5970

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग

क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुड्या सब माइनर-2 नहर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4276

क्र. 1974-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर /ग्राम - लालपुर (घ) क्षेत्रफल- 5.1120हे०

खसरा नं० क्र.

 1                580
 2                582
 3                583
4                 584
5                 577
 6                585
 7                576
 8                575
9                 567
10                574
11                568
12                569
13                566
14                 565
15                564
16                 562
17                563/2
18                362/1
19                361/1
20                361/2
21                360
22                 342
23                 341
24                 338

अर्जित रकवा (हैं. में.)

भाग 1 ]                     मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024            4277
       25                   337                               0.0140
       26                  335/1                              0.0040
       27                  335/2                              0.1240
       28                   333                               0.0140
       29                  334/2                              0.0130
       30                  313/1                              0.0110
       31                  208                               0.0430
       32                  207                               0.0010
       33                  209                               0.0210
       34                  205                                0.0610
       35                  210                               0.0130
                                                            0.0300
       36                  198                               0.0080
                                                            0.1010
       37                 198/950                            0.0100
                                                            0.0150
       38                  199                               0.0730
                                                            0.0520
       39                  200                               0.0280
                                                            0.0020
      40                    196                              0.0200
                                                            0.0370
      41                    195                              0.0330
                                                            0.0120
      42                   193                               0.0160
                                                            0.0460
      43                   192                               0.0020
                                                            0.0430
      44                  194/1                              0.0300
                                                            0.0020
      45                  194/2                              0.0120
                                                            0.0340
      46                   186                               0.0040
                                                            0.0100
      47                  185/1                              0.0130
                                                            0.0350
      48                  185/2                              0.0080
                                                             0.0510
      49                   108                               0.0010
                                                             0.0100
      50                   109                               0.0020
                                                             0.0950
      51                   184                               0.0140
                                                             0.0120
      52                  183/1                              0.0080
                                                             0.0820
      53                  183/2                              0.0100
                                                             0.0640
      54                  182/2                              0.0040
                                                             0.0630
      55                   181                               0.0520
                                                            0.2840
      56                  177/3                              0.0150 0.0070
      57                  180/1                              0.0070
                                                             0.0530
      58                  180/2                              0.0350
                                                             0.0720
      59                   179                               0.0750
      60                   113                               0.0080

4278

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

61

114/3

62

117/1

63

117/2

64

116/1

65

115/1

66

115/2

67

115/3

68

89/2

69

129

70

132/949

71

56

72

58/1

73

58/2

74

79/5

75

59/1

76

59/2

77

62/1

78

62/2

79

64/1

80

61

81

65/1

82

65/2

83

46/2

84

53/2

85

52/2

86

47/1

87

47/2

88

47/3

89

47/4

90

30/1/32

91

30/2/18

92

30/2/23/3

93

31/1

94

13/1

95

14/1/1

96

14/1/2

[भाग 1

0.0030

0.0310

0.0090

0.0040

0.1110

0.0150

0.0700

0.0120

0.1580

0.0100

0.0610

0.0150

0.0040

0.0170

0.0200

0.0040

0.0410

0.0080

0.0670

0.0010

0.0050

0.1250

0.0140

0.0100

0.0040

0: 1100

0.0890

0.1240

0.0850

0.0120

0.0030

0.0310

0.1370

0.0410

0.0890

0.1330 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

97

14/2/1

98

12/1/1

99

12/1/2

100

12/2

101

12/3

102

12/4

103

12/5

104

105

11/3

106

9/1

107

9/2

108

8/1

109

16/1/23/1

110

16/2/23

111

17/2/23

112

17/1/10

113

17/2/32

114

17/2/10/2

115

17/1/23/2/2

116

17/1/23/1

कुल योग-

4279

0.1230

0.1870

0.0510

0.0440

0.0420

0.0560

0.0630

0.0060

0.0050

0.0710

0.1940

0.0100

0.0100

0.0500

0.0560

0.0950

0.0870

0.1330

0.0670

0.0700

5.1120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत बमुरहिया माइनर व बमुरहिया सब माइनर नहर के निर्माण हेतु । (

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

क्र. 1975-भू-अर्जन-2024

[भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम - कोलाड

(घ) क्षेत्रफल- 3.4250हे0

क्र.

खसरा नं०

1

78/1/1

2

78/2

3

77

4

76

5

75/1

6

75/3

7

74/3

8

84/2

9

84/4

10

98/2

11

97/2

12

87/1

13

87/2

14

87/3

15

344/1/1

16

344/1/2/1

17

344/1/2/2

18

344/1/3

19

344/2/3

20

345

21

336

22

335

23

279/1/1

24

279/1/2 अर्जित रकवा (हैं. में.)

0.3900

0.0030

0.2230

0.0430

0.2600

0.0080

0.0090

0.1460

0.1460

0.0380

0.0170

0.1170

0.0880

0.0450

0.0950

0.2200

0.1980

0.0160

0.3250 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

25

279/2

26

278/1/1

27

278/1/2

28

278/2

29

280/1/10

30

280/1/23

31

281/1/23

32

298

33

300

34

457

35

458

36

456/2

37

455/1

38

453

39

454

40

452/1

41

452/2

42

451/1

43

451/2

44

450

45

461/1/2

46

427/1/2

47

427/1/3

कुल योग-

4281

0.0240

0.1630

0.2200

0.0230

0.1450

0.0140

0.0570

0.0190

0.0600

0.0120

0.0350

0.1000

0.0180

0.0200

0.0610

0.0180

0.0490

3.4250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका मढ़ी खुर्द माइनर नं 0 2 नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

4282

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

Jabalpur, the 14th August , 2024 CORRIGENDUM

                                                                 No. А- 6485 - III - 10-42-75- (Jabalpur-Bargi) .- High
                                                              Court ofMadhya pradesh Notification No. D-2441 , dated
                                                              19th July 2021 , relating to holding ofLink Court ofCivil
   No: 101 -Comp. -2024-CJ -II - 1872 -In partial modification Judge Junior Division ab Bargi (District Jabalpur),
ofthis Registry Order Endorsement No. 78 -CJ - II - 1872, dated ishereby stands cancelled.
8thApril 2024, it is hereby directed that entry at S.No. 05 in माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार,
7th linewith regard to Shri Kapil Dev Kachhi, the then I Civil                         रितुराज सिंह चौहान , रजिस्ट्रार
Judge , Junior Division, Narsinghgarh, District Rajgarh,
(presently under suspensino with Headquarters at Sidhi )                                        (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिसमेंट).
 after the word 'furnished' Shall be read as " so as to enable
officeofPrincipal District & Sessions Judge, Sidhi " instead              जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2024
 of" so as so enable this Registry " , to pass orders regarding
 fixation ofhis subsistence allowance . "                        क्र.-B- 3831- दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान
   No: 103 -Comp. -2024- CJ- II - 1894 - WHEREAS , an enquary जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को     दिनांक 2 से 6
has been ordered to be initiated against Shri AshutoshAgnihotri, सितम्बर 2024 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
 III Civil Judge, Junior Division, Lavkushnagar, Distict      किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर
 Chhatarpur for showing act ofgrave misconduct and misuse     2024के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर
ofpowers .                                                    2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति
   AND, WHEREAS , looking to the seriousness and               प्रदान की जाती है.
 nature of allegations constituting grave misconduct and
 to obviate possibility of tampering of evidence and             अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र
 witnesses and for ensuring free and fair enquiry,             न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
 suspension from service of the delinquent officer is
 necessary.                                                       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
    THEREFORE, in exercise of powers conferred on the          दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
High Court as Disciplinary Authority under sub - rule          मिलता था.
 (1) of Rule 9 of Madhya pradesh Civil Services
 (Classification, Control & Appeal) Rules 1966, and all           प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार
 other powers enabling the High Court to place a Judicial      अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
 Officer under its control , under suspension , the High       पद पर कार्यरत रहते.
 Court,hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri , III Civil
 Judge, JuniorDivision, Lavkushnagar , Distict Chhatarpur,        क्र.-B- 3833- दो- 2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना,
 under suspension with immediate effect with the               प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 8 से 10 अगस्त
 headquarters at Alirajpur during the period of suspension.    2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
    He is further directed to report to the Principal District साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 अगस्त 2024 के सार्वजनिक
 & Sessions Judge, Alirajpur in compliance of the order.       अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
                     By order of the High Court ,                 अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं
  ASHUTOSH AGRAWAL , Registrar ( Vigilance ) .                 सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
             जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2024                        कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
                                                               से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
    क्र. - ए- 6485- तीन-10-42-75- (जबलपुर- बरगी) .-
  मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक डी-2441 ,          प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना उपरोक्तानुसार
 दिनांक 19 जुलाई 2021 , जो कि व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ        अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
  खण्ड की श्रृंखला न्यायालय बरगी (जिला जबलपुर ) के              पद पर कार्यरत रहतीं.
 संचालन से संबंधित है , को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

4283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-B- 3835-दो-2-64-2014.- श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 10 से 14 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र.-C-6089-दो- 2-16-2010.- श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते क्र.-B-3838-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 25 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 7 अगस्त 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है

क्र.- C-6096- दो-2-20-2021. श्री एस . के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 20 से 22 अगस्त 2024तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B- 3840- दो-2-4-2016.- श्री डी. एस . चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 6 से 7 अगस्त 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश के स्वीकृत किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त, 2024 अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र.- B- 3883- दो- 2-10-2018.- सुश्री भावना साधौ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 16 अगस्त 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस . चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र.-C-6087-दो- 2-16-2010.- श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश से लौटने पर श्री राम कुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी, डी. आर- कम- पी. पी. एस .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-09-06.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-09-06.36.Ordinary.