ध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 264]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 11 सितम्बर 2024- भाद्र 20 , शक 1946
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्र. एफ-3-3-0001-2024- एम.आर.डी . बारह. खांन एवं खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उपधारा (2 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 52 के अधीन भूमि के स्वामी को देय वार्षिक प्रतिकर का निर्धारण किए जाने हेतु संबंधित जिले के कलक्टर को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है.
No.F-3-3-0001-2024 - MRD -XII .-- In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act , 1957 ( 67 of 1957) , the State Government , hereby, appoints the District Collector of the concerned district as the Authorised Officer to determine the annual compensation to be payable to the owner of the land under rule 52 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Mineral ) Concession Rules , 2016 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग चौधरी , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .