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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 37 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024- भाद्र 22, शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024
क्र.5.ई- 1-121-2024-5- एक. भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07- 2024- EO (SM - I ) (4) , दिनांक 7 अगस्त 2024 के अनुक्रम में, डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 1999 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग , नई दिल्ली के पद पर , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है.
भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024
क्र. एफ- 5-08-2022 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री जी. एस . अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को .आर. -कम- पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी- 5359- (दो- 1-4-2018 ) दिनांक 23 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 9 से 12 जुलाई 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव. 4285
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
4286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल , मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 1-4-20- रा . स. यू. ए. 1-1079.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की धारा 13 की उपधारा (6 ) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ-1-4-20- रा. स. यू. ए. 1-337 , दिनांक 7 मार्च 2024 के द्वारा डॉ. रूपम गुप्ता, सकायाध्यक्ष, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय , यू. टी. डी. , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल को विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित किया गया था.
2 चूंकि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत उक्त विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6 ) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक 6 सितम्बर 2024 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 13 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा डॉ. रूपम गुप्ता, सकायाध्यक्ष, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी. , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल को दिनांक 7 सितम्बर 2024 से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम - निर्देशित करता हूं.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी, भोपाल -462016
भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2024
इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3860- वि. यो. इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 , ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश .
2. कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश .
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.
प्रस्तावित उपांतरण का विवरण
1. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के पश्चात् सरल क्रमांक 41 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
3.25.2
सारणी 3.6
मार्ग का नाम
क्रमांक
प्रस्तावित चौड़ाई ( मीटर में) (2)
(1)
(3) 105
41
ए. बी. रोड बायपास ( उत्तर में रहू खेड़ी
जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक) .
2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 6 की कंडिका क्रमांक 6.10.13 के पश्चात् नवीन कंडिका क्रमांक 6.10.14 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
6.10.14.- इंदौर बायपास के कंट्रोल एरिया में आने वाले खसरों की भूमियों को मार्ग एवं मिश्रित उपयोग के संबंध में.
ए. बी. रोड बायपास में ( उत्तर में रहू खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक) आने वाले ग्रामों के खसरों में ए. बी. रोड बायपास के वर्तमान राईट ऑफ वे ( R.O.W. ) लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक ( 22.50 मीटर की पट्टी ) ( दोनों ओर अतिरिक्त 22.50 मीटर R.O.W. उपांतरित R.O.W.- कुल 105.00 मीटर ) तक मार्ग प्रस्तावित एवं प्रस्तावित 105 मीटर मार्ग के दोनों ओर 22.50 मीटर तक मिश्रित भूमि उपयोग * किया जाना प्रस्तावित है.
1. मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र की 22.50 मीटर की पट्टी ( ए. बी. रोड बायपास के उपान्तरित R.O.W.- लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक स्थित भूमि ) या उसके किसी भी भाग में, किसी भी उपयोग प्रयोजन के ले आउट अनुमोदन के समय , भूमि स्वामी के लिए मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है. मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क, केवल एक मुश्त व एक बार ही देय होगा.
नोट.-
*भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपान्तरण , उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश , इंदौर से ले- आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा :-
4287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
2. मिश्रित भूमि उपयोग के लिये देय मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुक्ल, उक्त भूमि के क्षेत्र के आसपास प्रचलित Collector Guideline में आवासीय भूखंड के मूल्यांकन के दरों के अनुसार उक्त भूमि के मूल्य का 10% होगा.
3. उपान्तरित मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग में इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार सभी स्वीकार्य गतिविधियाँ / उपयोग परिसर पूर्ण रूप से अनुज्ञेय होंगे.
4. मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 ( MP TDR Rules 2018) के अनुसार (Development Rights Certificate एवं Additional Buildlable Area प्रीमियम ) का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे .
5. एबी रोड बायपास के उपान्तरित ROW लाइन से दोनों ओर उपांतरित मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र में आने वाली भूमि पर भूखण्डीय विकास (स्वीकृत अभिन्यास में विक्रय हेतु आरक्षित भूखण्डीय क्षेत्र कलेक्टर गाईडलाईन का 3 % ) उन्नयन विकास प्रभार राशि तथा बहु - इकाई भवनों को निर्मित किये जाने पर स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात के आधार पर भूमि स्वामी को उन्नयन विकास प्रभार राशि, [ स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात ( 12.0 तक ) कलेक्टर गाईडलाईन का 3 % ] राशि देय होगी. 1 : 2.0 से अधिक 14.0 तक फर्शीकर्शी क्षेत्र अनुपात का लाभ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त कंडिका क्र. 4 के प्रावधान लागू होंगे.
6. मिश्रित भूमि उपयोग के लिए ग्राउंड कवरेज भूखंड क्षेत्र का अधिकतम 40 % मान्य होगा , और अन्य उपयोग के भूमियों के लिए नियोजन मापदण्ड इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार होगा .
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
इंदौर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 3864- वि. यो. इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना , 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला इंदौर, मध्यप्रदेश .
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश .
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.
प्रस्तावित उपांतरण का विवरण
2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के पश्चात् सरल क्रमांक 40 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
3.25.2
मार्ग का नाम
प्रस्तावित चौड़ाई ( मीटर में) क्रमांक
(1)
(2)
सारणी 3.6 (3) 30
40
टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवाह
नगर होते हुये उज्जैन नाका बाण गंगा तक.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
शुद्धि-पत्र
क्र. 3509 - वि.यो. टी. डी. आर. ( प्राप्ति क्षेत्र)-22 - नग्रानि-2024 , भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2024 के द्वारा प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना, जिसका प्रकाशन साधारण राजपत्र भाग 1 में दिनांक 23 अगस्त 2024 को किया गया है .
उक्त सूचना के पैरा 1 में त्रुटिवश इंदौर निवेश क्षेत्र के स्थान पर जबलपुर निवेश क्षेत्र प्रकाशित हो गया है, जिसे जबलपुर निवेश क्षेत्र के स्थान पर इंदौर निवेश क्षेत्र पढ़ा जावे . शेष यथावत् रहेगा.
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह आयुक्त- सह- संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
4288
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर , दिनांक 27 अगस्त 2024
(पारित दिनांक 27 अगस्त 2024 )
क्र. -3 - सालि.राज- विविध- 2024-13224.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का पत्र क्रमांक एफ- 2- (क ) -9-08- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपत्र अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की समिति को दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के क्रम में, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 03-- 880-2023 - बी-3 - दो, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार जिला ग्वालियर के थानों / चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्तर पर तथा जिला दण्डाधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त किये गए.
उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर ( म. प्र . ) का पत्र क्रमांक-पुअ- ग्वा. एसीप्रथम- पी- 399-ए- 23-24, ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी 2024 एवं पत्र क्रमांक-पुअ- ग्वा.एसीप्रथम- पी- 3991- सी- 23-24, ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2024 के द्वारा जिला ग्वालियर के 15 थानों क्रमशः ( 1 ) महाराजपुरा, ( 2 ) पनिहार, ( 3 ) पिछोर, (4 ) गिजौर्रा, ( 5 ) आंतरी , (6 ) भितरवार, ( 7 ) बिजौली, (8 ) गिरवाई, (9 ) झांसीरोड, ( 10 ) चीनौर, ( 11 ) बिलौआ, ( 12 ) डबरा देहात, ( 13 ) बहोडापुर, ( 14 ) चौकी बड़ागांव थाना मुरार एवं ( 15) ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों / ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दूरी को आधार मानते हुए तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा के आधार पर कुल 15 थानों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. प्रस्तुत प्रस्ताव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड एस के अनुसार अधिसूचना का दिनांक 26 जनवरी 2024 को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है. तथा उक्त संबंध में अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अंदर आपत्तियां आमंत्रित की गई.
उक्तानुसार अधिसूचना के अनुक्रम में, श्रीमती मंजू राजू खटीक, सभापति संचार संकर्म समिति सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र वार्ड 09 , जिला ग्वालियर ( म. प्र . ) द्वारा ग्राम सूखापठा, थाना पिछोर एवं ग्राम गढ़ी, थाना पिछोर की सीमा को थाना बिलौआ की सीमा में नहीं रखने तथा पूर्ववत् थाना पिछोर में रखने के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 2024 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है. उक्त आपत्ति निराकरण हेतु मूलतः पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को भेजी गई.
उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर (म. प्र. ) का पत्र क्रमांक- पुअ- ग्वा. - एसीप्रथम - पी- 160-24 , ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2024 के द्वारा ग्राम सूखापठा एवं गढ़ी को थाना पिछोर की सीमा में ही यथावत् रखे जाने की अनुशंसा सहित अभिमत प्राप्त हुआ है.
जिला ग्वालियर की सीमांतर्गत आने वाले ग्रामों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा, सुरक्षा तथा विगत पांच वर्षों के अपराधों की समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में अंकित थानों की सीमा के कॉलम नं. (3 ) में अंकित आने वाले ग्रामों / मोहल्लों को कॉलम नं. (4 ) में अंकित थाना में सम्मिलित करते हुए थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है.
(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 , खण्ड एस के अनुसार )
क्र. - 3 -सालि.राज- विविध- 2024-13224.- जिला ग्वालियर ग्रामीण / शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों की दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा उपरांत 15 थानों की सीमा में परिवर्तन किया जाता है- 4289 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
प्रस्तावित थाना
ग्राम का नाम
वर्तमान थाने का नाम
स. क्र.
(4) (2)
(3)
(1)
बिजौली 01.
फूलपुरा
महाराजपुरा
गिरवाई 02.
पनिहार
बजरंगपुरा
झांसीरोड
खेरिया
कछाई
चीनौर
हनुमान टेकरी
बिलौआ 03.
पिछोर
ईकोना
आदिवासी दफाई
बंजारा का पुरा
शंकरपुर , शंकरपुर कॉलोनी
गिजौर्रा
04.
हिडायल
मोहना
आंतरी
बझेरा
05.
मकोडा
टीसीपी
बीएसएफ एकेडमी ( आंतरी थाना क्षेत्र ) पाठा
डबरा देहात भितरवार
06.
ग्राम पंचायत बिजकपुर ( बैजनाथ का डेरा , इमला का डेरा )
ग्राम पंचायत भैसनारी ( अजीतपुरा , शक्तिपुरा , लडैयापुरा, चूना घाट का डेरा ) .
सिमरिया भैसनारी ( सिमरिया दफाई )
07.
बिजौली
चौकी बडागांव थाना मुरार
सिगारपुरा
ग्राम करगवां
खेरियामोदी
उदयपुर
गणेशपुरा
सुनारपुरा खालसा
ग्वालियर 08.
बहोडापुर
नगर निगम क्षेत्र का वार्ड क्र. 10 गूजरी महल,
सरस्वती शिशु मंदिर एवं बादलगढ़ .
रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4290
Gwalior , the 27th August , 2024
(Passed date 27th August 2024)
No. -3 - Sali.Raj - Miscellaneous- 2024-13224. According to the circular of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry , Vallabh Bhawan , Bhopal , letter No - F - 2 ( a) -9-08 - B - 3-2 , date 30th July 2010. The authority for assesssment has been given to the committee of Collector , Superintendent of Police and District Public Prosecution Officer at the district level . In accordance with the above instructions , as per the instructions given in the letter number -03-1770880-2023-B-3/ 2 , Bhopal dated 4 January 2024, of the Ministry of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department , Vallabh Bhawan , Bhopal , the boundaries of the police stations / outposts of Gwalior district. For rescheduling , meetings were organized at the sub - divisional magistrate level and at the district magistrate level and suggestions were received from public representatives and social organizations .
Inpursuance of the above instructions , Superintendent of Police , District Gwalior (M.P. ) letter number No. PA- GWA-ACPratham- P- 399 - A- 23-24, Gwalior , dated 11 January 2024 and letter number PA - GWA- ACPratham- P- 3991 -C- 23-24, Gwalior , dated 15 January 2024 by 15 police stations of district Gwalior respectively (1 ) Maharajpura, (2) Panihar , (3) Pichor , (4) Gijorra, (5 ) Antri , (6) Bhitarwar , (7 ) Geographical position of the mohallas /villages falling under Bijauli , (8) Girwai , (9) Jhansi Road , ( 10 ) Chinaur, ( 11 ) Bilua, ( 12 ) Dabra Dehat , ( 13 ) Bahodapur, ( 14 ) Chowki Badagaon police station Murar, and ( 15 ) Gwalior, Geographical location/villages under Gwalior , public facilities And considering the distance of safety as the basis and based on the analysis of crimes committed in the last 05 years , a proposal has been received with recommendations regarding change in the boundaries of a total of 15 police stations . According to Section- 02, cloause S of the Code of Criminal Procedure , the presented proposal has been published by the Madhya Pradesh Gazette Authority on 26 January 2024 and in this regard, comments were invited within a period of 30 days from the date of publication of the notification.
In continuation of the above notification ; Smt . Manju Raju Khatik, Chairman , Communication Works Committee , Member, District Panchayat Area , Ward 09 , District Gwalior ( M.P. ) has ordered that the boundaries of village Sukhapatha police station Pichhor and village Garhi police station Pichhor should not be kept in the limits of police station Bilua and the same police station should be kept as before . Objection regarding keeping it in Pichhor has been submitted on 27.02.2024. The said objection was originally sent to the Superintendent of Police , District Gwaiior for resolution .
In continuation of the above objections , the Superintendent of Police , District Gwalior (M.P. ) vide letter No. Pa- Gwa-ACFirst- P- 160-24 , Gwalior dated 29.03.2024, has been transferred to village Sukhapatha and Garhi within the limits of police station Pichor. Opinion has been received recommending that it be kept as is .
Onthe basis of review of the geographical location , public facilities , security and crimes of the last five years of the villages /localities falling under the boundaries of Gwalior district, column no . of the following schedule in the list of police stations mentioned in column no . (2) villages /localities mentioned in column ( 3 ) should be given column no. (4) . The boundaries of the police stations including the police stations mentioned in Rescheduling is done .
(ACCORDING TO SECTION 02 , CLOAUSE S OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE )
No -3 Sali.Raj - Miscellaneous - 2024-13224.- Keeping in view the geographical location of the villages /localities falling under the rural /urban areas of district Gwalior, public facilities and safety , one should not have to travel long distances and the facilities to solve the problems of the common people at a fast pace etc. Changes are made in the limits of 15 police stations after reviewing the distance and crimes committed in the last 05 years : -
S.N.
Name of village
proposed police station Name of current police station
(4)
(3)
(1)
(2)
Bijoli 01.
Foolpura
Maharajpura 4291 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(4) (1)
(2)
(3)
Girwai Panihar
02.
Bajrangpura
Jhansi Road
Kheria
kachhai
Chinor
Hanuman Takeri
Bilua
Ekona
03.
Pichore
Adiwasi Dafai
Banjara's Pura
Shankarpur, Shankar Colony
04.
Gijorra
Hidayal Mohna
05.
Antri
Bajhera
Makoda
TCP
BSF Academy (Area of antri police Station)
Patha
Dabra Dehat 06.
Bhitarwar
Gram Pachayat Vijakpur ( Vaijnath Ka Camp , Imla Ka Camp) .
Gram Panchayat Bhaisnari (Ajitpura, Shaktipura,
Ladaiyapura, Chuna Ghat camp) .
Simaria Bhaimnari (Simaria Dafai )
07.
Bijauli
Sigarpura
Chowki Badagaon Police Station
Kheriamodi
Murar.
Udaipur
Village Kargawan
Ganeshpura
Sunarpura Khalsa
Gwalior 08 .
Bahodapur
Ward no. 10 of municiple corporation,
Gujri Mahal , Saraswati Shishu Mandir , Badalgarh.
RUCHIKA CHAUHAN, Collector and District Magistrate .
4292
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024
क्र. F. -6-0020-2023- सात-शा.- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला गुना की वर्तमान तहसील गुना की सीमाओं को परिवर्तित करने, एवं नवीन बमोरी उपखण्ड सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में , उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
अनुसूची
अनु. क्र.
प्रस्तावित परिवर्तन के (विद्यमान उपखण्ड सतना से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्र काविवरण) .
विद्यमान उपखण्ड का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड कीसीमाएं प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
(6)
प्रस्तावित परिवर्तनों
के उपखण्ड
एवं उनके
मुख्यालयों
के नाम
(4)
(1)
(3)
1
1. तहसील संख्या-01 नाम-बमोरी.
(5)
गुना, मुख्यालय, गुना.
गुना, मुख्यालय , गुना.
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या-02. नाम-फतेहगढ़ , बमोरी. 3. पटवारी हल्कों की संख्या-80.
4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.
पूर्व दिशा- जिला अशोकनगर . पश्चिम दिशा- तहसील बमोरी . उत्तर दिशा-जिला शिवपुरी .
दक्षिण दिशा- तहसील
आरोन एवं तहसील राघौगढ़.
1. तहसील संख्या-02 नाम-गुना नगर, गुना. 2. राजस्वनिरीक्षक मण्डल संख्या-03 नाम-म्याना, ऊमरी, गुना. 3. पटवारी हल्कों की संख्या-87 . 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-307.
बमोरी,
2
1. तहसील संख्या-01 नाम-बमारी.
मुख्यालय, बमोरी.
पूर्व में तहसील गुना. पश्चिम में- राजस्थान सीमा. उत्तर में- राजस्थान सीमा एवं जिला शिवपुरी . दक्षिण में- तहसील राघौगढ़.
2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या-02 नाम-फतेहगढ़, बमोरी . 3. पटवारी हल्कों की संख्या-80 . 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
4293 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 30 अगस्त 2024
क्र. दस- भू- अर्जन- 30-अ-82-2022-23-5611 .- राज्य मार्ग क्रमांक 57 रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड में पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्वास और उन्नयन कार्य ( चैनेज 0.000 से 18.550 किमी तक बघवार नहर पुल निर्माण, चैनेज 33.000 कि मी और 40.450 से 111.500 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90.000 कि मी ) हेतु तहसील ब्यौहारी अंतर्गत प्रभावित ग्राम भमरहा द्वितीय , क्षेत्रफल 0.880 हेक्टर हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम 2013 " के तहत् धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , समाचार- पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित कराई गई थी :-
अनुसूची
प्रकाशित अधिसूचनाओं का विवरण अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
ग्राम
क्र.
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में. )
(1) (2)
(3)
(4)
1.
0.880
भमरहा ब्यौहारी
(5) पृष्ठ क्रमांक 6313, दिनांक 16 जून 2023
राजपत्र, दिनांक
भाग-1
द्वितीय
समाचार- पत्र ( 1 ) समय शहडोल , दिनांक 25 जून 2023 (2) दैनिक कीर्ति क्रांति डेली शहडोल , दिनांक 25जून 2023.
दिनांक 22-7-2023
स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.
उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधानसभा निर्वाचन 2023 , सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यवस्तता होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय - सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को व्यपगत हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूरगामी हितों से सम्बद्ध है . भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है , जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है .
अतः, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है .
4294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. दस- भू-अर्जन-29-अ- 82-2022-23-5612 .- राज्य मार्ग क्रमांक 57 रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड में पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्वास और उन्नयन कार्य ( चैनेज 0.000 से 18.550 कि.मी. तक बघवार नहर पुल निर्माण , चैनेज 33.000 कि. मी. और 40.450 से 111.500 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90.000 कि.मी. ) हेतु तहसील ब्यौहारी अंतर्गत प्रभावित ग्राम जगमल , क्षेत्रफल 0.669 हेक्टर हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 " के तहत् धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , समाचार पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित कराई गई थी :-
अनुसूची
प्रकाशित अधिसूचनाओं का विवरण अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि
क्र.
ग्राम
तहसील
क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(1) (2) (3)
0.669
1.
जगमल ब्यौहारी
(5) पृष्ठ क्रमांक 6314, दिनांक 16 जून 2023
राजपत्र, दिनांक
भाग-1
समाचार- पत्र
(1 ) विजयमत शहडोल, दिनांक 26 जून 2023
(2 ) दैनिक कीर्ति क्रांति डेली शहडोल, दिनांक 25जून 2023 .
दिनांक 22-7-2023
स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.
उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निर्वाचन 2023 , सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यस्तता होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत् अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय- सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को व्यपगत हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है.
अतः , " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिलवानी , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश सिलवानी, दिनांक 3 जुलाई 2024
प्र. क्र. 001 - अ-82-23-24-रीडर- भू-अर्जन-2024 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत् लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा रायसेन जिले में नकटुआ- सियरमऊ मार्ग के कि. मी. 18/4 में नहरिया नदी पर जलमग्नीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत् अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को (म. प्र. ) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी- 4295 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
खसरा नं.
क्र. ग्राम का नाम तहसील
जिला
भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)
क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1) 1
(6) 363/1/2/2
(7) 0.04 हेक्टेयर तिनघरा
सिलवानी
(4) रायसेन
(5) महेश पिता जवाहर सिंह जाति गौंड निवासी तिनघरा.
प्र. क्र. 2- अ-82-23-24-रीडर- भू-अर्जन-2024.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत् लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा रायसेन जिले में ककरूआ- सर्रा मार्ग पर नकटी नदी पर जलमग्नीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है . नियत् अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को (म . प्र. ) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी :-
तहसील
खसरा नं.
जिला
क्र. ग्राम का नाम
क्रय के लिए प्रस्तावित
भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(7) (3)
(1)
(5)
1
(4) रायसेन
(6) 4
दसोदाबाई पत्नी गोरेलाल
0.061 हेक्टेयर हीरापुर सिलवानी
जाति गौंड ग्राम हीरापुर.
प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी .
(2)
(1)
0.243
369/3
कार्यालय , कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन,
0.425
369/4
राजस्व विभाग
369/5
0.075
0.035
369/6
खरगोन, दिनांक 22 अगस्त 2024
0.910
389
2.365
392/1
0.850
392/2
0.110
394/2
396/1/1
0.225
398/1/1
0.440
397
0.303
399
400/1
0.466
400/2
1.330 क्र. 281 - भू- अर्जन-2024. चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
400/3/1
0.809
0.521
400/3/2
अनुसूची
1.330
400/4
(1 ) भूमि का वर्णन-
0.040
401/1
0.335
401/2
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील - झिरन्या
14.732
कुल योग
(ग) ग्राम- बेडछा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.732 हेक्टर
खसरा नं .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" बेडछा तालाब शीर्ष कार्य में आने वाली निजी भूमि".
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
273
2.575
302/2/3
0.110
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
303/2
0.750
303/3
0.330
369/1
0.075
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
369/2
0.080 4296
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024
क्र. 1986- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- उंचेहरा
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- सेमरी दुबे
(घ) क्षेत्रफल-5.5991 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
486/1
0.0130
486/2
0.0080
0.1150
491/1
0.1020
491/2
0.0900
491/3
488/1
0.1250
0.0100
487/1
548
0.2850
0.0120
547
0.0100
546
0.1120
545
1107/543
0.1260
0.0100
541/1
541/2
0.0520
538
0.0370
527/1
527/2
527/3
0.1310
527/4
527/5
527/6
(2)
(1)
528/1
528/2
528/3
0.1420
528/4
528/5
528/6
536
0.1270
535
0.1550
534/1
0.0250
534/2
0.1210
474
0.0020
552
0.0300
554
0.0310
555
0.1420
473
0.0100
472
0.0060
565/1/1
0.0360
565/1/2
564/1
0.0920
0.0780
564/2
562
0.1570
0.0380
709
710
0.0170
711
0.0210
0.0840
1124/714
714
0.0130
0.1540
715/2
0.0100
716/2
0.0210
734
0.0250
733
0.0120
732
0.0080
731
0.0060
721
0.0090
722
0.0850
717
718
0.0260
0.1050
720/1
0.0100
913/1
911/1
911/2
0.2100
911/3
911/4
911/5 भाग 1 ]
4297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(2)
(1)
912/1
912/2
0.0100
912/3
912/4
912/5
930/1
930/2
930/3/1
0.1330
930/3/2
929/1
0.210 929/2
933/1
0.0500 933/2/1
933/2/2
928/1
928/2
0.1700
928/3
927/1
927/2/1
0.0120
927/2/2
0.0520 1106/1091
0.0280
1091
0.0110
1092
1094/1
0.0620
1094/2
0.0540
1004/2
0.0160
1005
0.0190
1006
0.1340
1007
0.0090
1008
0.2510
0.0520
1009
1010
0.0050
1011/1
0.0100
1011/2
1030
0.0210
0.0350
1031
1036/1
1036/1/2
1036/2
0.2200 1036/3/1
1036/3/2
1036/4
1036/5
0.1000
1038
0.0350
1043
(2)
(1)
1039/1
0.0020
1039/2
1042/1/1
0.1460
1042/1/2
1042/2
1044/1/1
0.0460
1044/1/2
1044/2
1046/1/1
0.0420
1046/1/2
1046/2
22/11
0.0520
21/1
0.0020
21/2
23/11
0.0830
23/2
24/1
0.0020
24/2
0.1540
20
0.0050
30
0.0400
47/1
18
0.0500
31
0.0140
0.0041
39/1
40
0.1100
0.0020
59
0.0150
60
0.0210
61
62
0.0250
0.0280
63
5.5991
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना-शाखा नहर की महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर सेमरी दुबे माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
4298
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. 1987 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-उंचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- मतरी पतौरा
(घ) क्षेत्रफल-5.2330 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
451/1
0.0030
450/1
0.0750
0.0120
449/1
444
0.0960
443
0.0900
0.0040
446/2
447/2
0.0450
442
0.0670
441
0.0080
276/3
0.0160
278/3
0.0120
440
0.0220
0.0020
439
438
0.0040
437
0.0460
432/1
0.0110
422
0.0320
423
0.0380
418
0.0670
281/2
0.0830
407
0.0100
319
0.1150
0.0780
318
(2)
(1)
317/2
0.0740
0.0370
317/3
0.0460
251/2
0.0200
250/1
0.0200
250/2
96
0.0100
0.0040
90
95
0.1170
0.0830
93
0.0670
94/1
0.1070
73
72
0.0360
0.1510
71
50/2
0.1100
0.1370
48/1/2
0.0580
48/2/1
0.0580
48/2/2
0.0580
48/2/3
38
0.0070
0.0150
37
0.1700
33
34/2
0.1260
35
0.0120
14
0.1760
0.0920
18
8
0.2760
0.0540
654
0.0060
646/1
646/2
0.0070
651
0.0030
0.0020
652
589
0.4800
5/2
0.0330
0.0030
445
0.0040
74/1/1
292
0.0620 भाग 1 ]
4299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1) (2) (1) (2)
295 0.0300 294/2 0.0400
0.1060 293/1 0.0050
296
321/1 0.0370 299 0.0200
321/2 0.0560 306 0.0120
321/3 0.0290 93 0.0840
252 0.0910 300 0.0120
249 0.1420 301 0.0210
103/1 0.0620 305 0.0530
103/2 0.1640 302 0.0420
323/1 0.0310 योग 5.2330
323/2 0.0310
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक
101/1 0.0290 है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-
101/2 0.1400 सतना-शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की सेमरी
100 0.1050 कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु.
309/1 0.0580 (3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर
309/2 0.0580 (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया
जा सकता है.
309/3 0.0460
309/4 0.0720 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्र. 5436- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
[ भाग 1 4300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(2) (3)
(1)
चांद ग्राम-नौलाझिर
छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.
रकबा-01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
प.ह.नं. -32 ब.न.-146 रा.नि.मं.- चांद.
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम 2 , बांध परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस क्रमांक 9 निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
क्र. 5437 - भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
4301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(3)
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.
रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
ग्राम-नीलकंठीकला प.ह.नं. -32 ब.न. - 151 रा.नि.मं.- चांद.
(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम 2 , बांध परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस क्रमांक 9 में चांद- परसगांव मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला - छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
छिन्दवाड़ा , दिनांक 3 सितम्बर 2024
क्र. 5309- भू- अर्जन-2024 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. चूंकि, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देश 2021 एवं राज्य शासन मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक F 3-8-07-10-2-2129 दिनांक 30 अक्टूबर 2008 की छायाप्रति संलग्न किया गया जिसमें टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में से ग्रामों के पुनर्वास हेतु रुपये 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के अनुसार दो विकल्प दिये गये जिसमें से विकल्प एक में हितग्राही व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु राशि नगद दिया जाना है तथा उन्हें कोई भूमि नहीं दी जावेगी जबकि दूसरे विकल्प में हितग्राहियों को दो हेक्टेयर भूमि तथा बाकी नगद राशि दिया जाना है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4302
अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से ग्राम हुंडी भाजीपानी का विस्थापन जो कि, मध्यप्रदेश शासून, वन विभाग मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4)
(2)
तामिया
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से विस्थापितों की निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत.
पर आने वाली
देलाखारी,
रकबा 03.343 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि परिसंपत्तियां .
ग्राम-डुंडी भाजीपानी प.ह.नं. -16 ब.नं. -45 ख, रा.नि.मं.- तहसील- तामिया.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप संचालकं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहा संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पिपरिया, जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4303 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 18 जून 2024
प्र. क्र. -अ- 82- वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) पन्ना
(2) अमानगंज
(3) पुरैना
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
(4) निजी भूमि रकबा 0.84 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 हे. कुल रकबा 0.94 हे.
(6) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग के के . मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू- अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 18 जुलाई 2024
प्र. क्र. 12- अ- 82- वर्ष 2024-2025 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) सिमरिया
(3) तिघरा
(1) पन्ना
(4) निजी भूमि रकबा 0.09 हे. एवं शासकीय
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.
भूमि रकबा 0.60 हे. कुल रकबा 0.69 हे.
(6) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग के के. मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4304
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
न्यायालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 13 अगस्त 2024
रा. प्र. क्र. 0002 अ - 82- वर्ष 2024-2025 .- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमत से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भू- धारक/ भू- धारकों की भूमि कॉलम नंबर ( 7 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है, जिसके लिए भू- धारकों / धारक द्वारा प्रारूप " ख " में क्रयनीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुर्नवास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है :-
अनुसूची
जिला
तहसील का नाम
ग्राम / नगर का नाम
ख. नं. / रकवा (हे . में)
(3)
(1)
(4)
दमोह
(2) हटा
गैसाबाद 294 रकवा 0.25 में से 0.25 हे.
हटा
गैसाबाद
दमोह
295 रकवा 0.15 में से 0.15 हे .
भू-धारक का नाम
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(7) (5)
(6)
हटा-सिमरिया मार्ग के
कि.मी. 66 / 6
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग
टीकाराम पिता सुन्दर कुर्मी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.
व्यारमा नदी पर गोपी पिता झल्ली कुरमी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.
सेतु निर्माण संभाग जबलपुर.
उच्चस्तरीय पुल निर्माण.
उपरोक्त भूमि धारक तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . अतः भूमि में हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी अथवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश
क्र. 12244- भू-अर्जन-2024
नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2024
( म.प्र . शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )
राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 / 02 / 2014 / सात/ ए , दिनांक 12/11/2014 ( म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।
इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरचंद , पालादेवरी, बोरना मिट्ठा, तेलसिर, महुआखेडा, गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में ग्राम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाक्स पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है । उक्त भूमि के भू- स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कंडिका 10 के अंतर्गत भू- अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप- ख में सहमति मय शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।
-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/ मकान का विवरण: -
जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग - सोहागपुर, तहसील - सोहागपुर, प.ह.नं. - 07 , ग्राम महुआखेडाखुर्द , रा.नि. मंडल- धपाडाकलां , कुल रकबा 0.310 हेक्टेयर
ख.नं.
कुल रकबा क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम
01
02
03
04
49/1
0.072 01 आनंद पिता जसवंत सिंह
49/2
1.821 02 छोटी बाई पत्नि जंगदीश मीना
1.893
दो
कुल योग
अन्य संपत्ति प्रभावित रकबा
सिंचित रकबा हेक्टेयर में
असिंचित रकबा हेक्टेयर में
05
06
07
08 0.020
0.020
निरंक
0.290
0.290
निरंक
0.310
0.290
0.020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना , कलेक्टर .
4306
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जिला- झाबुआ, जिला धार , मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 24 मई 2024 पत्र क्र. 2807- री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-164- ब- 121-2022-23
प्ररूप - घ
(नियम-6 देखिए )
अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 812 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं. -89, रा.नि.मं.- 02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
568
0.020
झाबुआ
ग्राम- सन्दला,
झाबुआ
प.ह.नं.-89,
567
0.035
563
0.010
560
0.040
552
0.008 4307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
1
2
5
3
4
झाबुआ ग्राम- सन्दला , 565 0.043
झाबुआ
564/2 0.013
प.ह.नं.-89 ,
554/2 0.028
564/1 0.030
554/1 0.020
551/5 0.010
546/5 0.010
551/4 0.002
551/3 0.010
547 0.020
548/1/1 0.005
542/2 0.010
540/5 0.010
540/10 0.015
540/7 0.010
540/6 0.010
538/1 0.013
540/2 0.005
540/4 0.010
540/3 0.010
535/3 0.010
535/2 0.015
536 0.020
534 0.020
532 0.005
452/2 0.015
452/1 0.015
451/2 0.020
451/1 0.014
450/1 0.008
35 0.539
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1 4308
पत्र क्र. 2809-री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-152- ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कंमांक- 752 /री-1 / मू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम-फुटिया, प.ह.न.- 93, रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
झाबुआ झाबुआ ग्राम-फुटिया, 394 0.030
प.ह.न.-93 , 402/1 0.010
401/3 0.030
403/2 0.010
403/1 0.030
374 0.035
255 0.018
256 0.010
216 0.040
371 0.020
254 0.020
215 0.020
214 0.070
212/3 0.005
205 0.018
158/3 0.010
158/2 0.010
158/1 0.010
155/3 0.020
154/3 0.005
156 0.008
143/1 0.060
155/4 0.010
154/2 0.015
154/1 0:015
153/2 0.060
143/2 0.030
142/1 0.030
28 0.649
कुल योग
4309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2811 -री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 151 - ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( कमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 747 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.न.- 88 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
0.061
417
झाबुआ झाबुआ ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88 ,
0.045
416
0.045
415/1
4113ul
415/2
0.035
प.ह.न.-88 ,
0.015
385
376
0.010
06
0.211
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4310
पत्र क्र. 2813- री- 1 -भू- अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.- 150- ब - 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 742 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
3
5
2
4
0.005
530
झाबुआ
झाबुआ
529
0.030
0.043
494
ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82 ,
495
0.013
0.008
493
0.025
489/2
0.043
490
0.023
485/1
444
0.023
442/4
0.005
442/3
0.020
442/2
0.005
451
0.038
0.008
452
0.033
436/3
436/2
0.038
236/2
0.005
436/1
0.021
0.038
435/1
435/2
0.008
24
0.033
23
0.025
0.009
9
22
0.028
0.527
24
कुल योग
4311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2815- री- 1 - भू- अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र .- 149- ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का. अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (ज़िसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 737 / री -1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सातबिल्ली, प.ह.नं. 71 , रा . नि.मं. - 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.030
ग्राम-
139
झाबुआ झाबुआ
0.060
138/2
सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71 ,
0.032
135
0.023
129
0.070
127
0.035
30
0.020
29
0.010
27
0.010
12
0.020
11
0.060
10
0.050
3
0.420
12
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
4312
पत्र क्र. 2817- री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-157-ब -121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 777 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - नरवालिया , प.ह.न.-72 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील - झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.018
367/3
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.033
365/5
नरवालिया, प.ह.न.- 72 ,
0.026
365/3
0.024
365/2
0.021
365/1
0.010
361/2
0.010
334/6
0.025
334/5
0.004
334/7
0.022
334/8
0.033
255
0.080
250
0.018
121/1
0.010
121/2
0.040
124
0.004
123
0.010
125
0.010
126
0.009
129
0.020
153
0.008
130
0.015
152
0.005
151/2
0.455
23
कुल योग
4313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2819- री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 156- ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 772 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार संभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.055
652
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,
0.011
650/1
0.019
644/1
0.017
647
0.029
646
0.030
635
0.020
640
0.010
638
0.028
624
0.038
622
0.063
616
0.015
615
0.056
567
0.391
13
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
4314
पत्र क्र. 2821 - री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-155- ब-121-2022-23
प्ररूप - घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 767 / री-1/ भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक 31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा , प.ह.नं.- 79 , रा.नि. मं. - 02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला - झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.015
914/2
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.003
915/4
गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79,
0.020
915/3
0.020
916/3
0.010
915/2
0.010
829/1
0.024
826
0.020
825
0.015
824/1
0.005
735
0.020
736/8
0.030
736/5
0.030
736/2
0.028
594/2
0.010
725/2
0.010
723
0.005
722
0.018
593/2
0.020
594/3
0.054
595
0.040
600/5
0.060
623/2
0.010
621
0.020
622
0.090
617
0.587
25
कुल योग
4315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2823- री-1- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.- 154- ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 762 / री -1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - कल्याणपुरा, प.ह.न. - 83 , रा.नि.मं.- 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.060
564
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.070
565
कल्याणपुरा , प.ह.न.-83 ,
0.068
586
0.020
619/1
0.030
619/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
4316
2 4 5
1
632 0.003
झाबुआ झाबुआ ग्राम-
631 0.035
कल्याणपुरा,
636 0.020
प.ह.न.-83 ,
635 0.005
637 0.043
638 0.010
646/2 0.058
646/1 0.080
694 0.030
696 0.015
783/2/1 0.010
783/4 0.005
767/1 0.008
766/4 0.010
762/1 0.010
766/5 0.005
762/3 0.008
766/3 0.010
762/2 0.005
766/2 0.005
769/2 0.005
762/5 0.008
769/1 0.005
770 0.015
765 0.003
762/6 0.008
762/4 0.008
757 0.075
744/5 0.010
744/8/1 0.040
744/7 0.040
749 0.005
266/1 0.020
244 0.040
245/1 0.035
246/1 0.034
247/2 0.060
175/2/2 0.017
170/1 0.014
170/2 0.050
160/2 0.054
152/2 0.030
152/1 0.018
151 0.030
49 1.247
कुल योग
4317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2825- री- 1 -भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.- 153- ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 757 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - भमरदा, प.ह.न.-84 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
512/1
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-भमरदा, प.ह.न.-84,
0.028
513
0.023
514/1
0.040
489
0.005
493
0.025
494
0.026
495
0.030
393
0.010
389
0.025
390/3
0.025
387/3
0.010
385
0.005
384
0.020
383
0.003
380/2
0.280
15
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4318
पत्र क्र. 2827- री-1-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-161 - ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 797 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -18 एवं उसकी सब माईनर पाईप नहर क्रमांक- एल.एस.एम. -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढेबर, प.ह.नं.- 71 , रा.नि.मं. - 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.056
1560
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- ढेबर , प.ह.नं.- 71 ,
0.011
1540
0.022
1535/1
0.020
1534
0.044
1533
0.020
1526
0.033
1527
0.043
1519/1
0.010
1480
0.005
1479
0.011
1476
0.275
11
कुल योग
4319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2829- री-1 - भू-अर्जन-2024 - रा.प्र.क्र.-160-ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 792/ री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील - झाबुआ जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.008
46
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.042
54
एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,
0.023
55
0.010
56
0.029
74
0.090
76/2
0.016
96
0.016
84/2
0.010
83/4
0.010
83/9
0.003
83/8
0.005
83/10
0.020
83/7
0.018
83/6
0.014
83/5
0.005
83/1
0.319
16
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4320
पत्र क्र. 2831 - री-1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-159- ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 787 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
0.025
250
ग्राम
झाबुआ झाबुआ
0.005
249
खेरमाल
0.030
242/2
प.ह.न. 92
0.048
242/1
04
0.108
कुल योग
4321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2833- री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 158-ब- 121-2022-23
प्ररूप - घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 782 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टं भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक़्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला.
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.051
247/1
झाबुआ
झाबुआ
0.038
166
ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,
0.018
162
0.010
161/2
0.010
173/1
0.010
161/1
0.030
172
0.010
160/1
0.025
175
0.014
121/6
0.008
121/8
0.008
121/7
0.019
121/9
0.004
121/5
0.016
122/3
0.012
122/4
0.025
123
0.008
115
0.035
77
0.083
76
0.434
20
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4322
पत्र क्र. 2835- री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 163- ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 807 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -23 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आंशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.023
330
झाबुआ
झाबुआ
0.020
ग्राम- बरोड़ , प.ह.नं.- 88 ,
333/1
0.010
329
0.025
336
0.030
337
0.105
348
0.020
355/5
0.008
356
0.038
452/1
0.047
451
0.090
450/1
0.040
448
0.030
447
0.018
446/2
0.018
446/1
0.522
15
कुल योग
4323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2837 - री - 1 -भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र .- 162- ब- 121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 802 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोपालपुरा , प.ह.न. -81 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.018
150/6
झाबुआ झाबुआ ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81 ,
0.013
27
0.010
21/1
21/2/2
0.041
0.027
22
0.028
23
0.017
18
0.025
150/3
0.025
150/2
0.018
135/1
0.005
136/1/1
0.015
132/1
0.015
132/2
0.005
132/3
0:010
45/4/1
0.013
45/4/2
0.008
45/4/3
0.042
126
0.060
50
0.040
9/1
0.435
20
कुल योग
4324
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[भाग 1
पत्र क्र. 2839-री -1- भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-160- ब- 166-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 823 / री-1 / भू- अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु_ग्राम तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
1
3
5
ग्राम -
432/2
0.010 झाबुआ
झाबुआ
तलावनी
428/1
0.060
प.ह.न. 92
432/1
0.038
433
0.030
0.020
425 4325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम पटवारी
हल्काकमांक
+
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
429
झाबुआ
झाबुआ
0.003
339/6
ग्राम-
तलावनी
0.025
338/3
प.ह.न. 92
331/2 0.026 330/4 0.024 275 0.010 276/5 0.020 276/3 0.005 276/6 0.010 276/2 0.018 284 0.046 229/4 0.019 229/1 0.018 231/2 0.036 229/3 0.003 231/1 0.020 230/1 0.008 234 0.025 227 0.019 223/1 0.033 222/1 0.017 221/4 0.060 219 0.021 58/2 0.003 364 0.023 55 0.045 53 0.026 58/1 0.035 76 0.025 87/2 0.004 38/3 0.020 38/2 0.013 38/1 0.020 27 0.023 26 0.019 25 0.013 23 0.055 15/2 0.040 17 0.030 6/4 0.027 6/2 0.033 6/5 0.019 6/6 0.023 6/3 0.026 49 1.149
कुल योग
4326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2841 - री-1 भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र. - 165- ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 818 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
0.013
420/5
झाबुआ झाबुआ
0.011
420/4
ग्राम
आमलीपठार
प.ह.न. 85
0.013
406
0.050
408
0.030
403
402
0.033
0.050
393
0.020
394
0.003
397
0.008
396
0.231
10
कुल योग
4327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2843- री-1 - भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. -0011 - ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1288 / री -1 / भू- अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 (ग्राम- दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील रामा , जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.- 1 (ग्राम- छोटीखरडू, प.हनं.- 35, तहसील- रामा , जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 , रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
120
0.020
ग्राम-
झाबुआ झाबुआ
0.058
119
बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 ,
0.078
02
कुल योग
4328
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
पत्र क्र. 2845-री -1 - भू-अर्जन -2024 - रा.प्र.क्र.- 0009- ब - 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1278 /री -1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बांकी, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील-रामा , जिला -झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
रामा
208
0.008
झाबुआ
ग्राम-बांकी,
प.ह.न.-45
204 0.010 203 0.034 201/2 0.023 202 0.014 44 0.028 45/2/1 0.059 48/2 0.058 45/1 0.060 48/3 0.040 47/2 0.015 31/1 0.019 24/1 0.045 13 0.413
कुल योग
4329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2847- री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0008 - ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1273 /री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ली, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील- रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
0.036
53
रामा
झाबुआ
ग्राम-खेड़ली,
प.ह.न.-21
55/2 0.055 55/1 0.048 99 0.079 19 0.010 98 0.075 94 0.004 86 0.018 89 0.014 88 0.014 24 0.044 23 0.023 21 0.038 141/15 0.013 108 0.032 116/2 0.014 116/1 0.028 117/6 0.046 158 0.022 19 0.613
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
4330
पत्र क्र. 2849 - री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0007- ब -121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1268 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.011
375/3
रामा
झाबुआ
ग्राम- श्यामपुरा,
प.ह.न.-45
0.015
375/2
0.005
358/1
0.039
359/2
0.015
360/1
0.004
358/2
0.006
359/3
0.006
360/2
0.025
361
0.014
353
0.083
244
0.014
242
0.008
239
0.044
241
0.008
223
0.023
225
0.032
226
0.352
17
कुल योग
4331
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2851 -री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र .-0006- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1263 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु_ग्राम- धांधलपुर, प.ह.नं.- 34 , रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
0.105
625/2
रामा
झाबुआ
ग्राम-धांधलपुर,
511
0.009
प.ह.नं.-34
0.034
502
503
0.006
0.024
498/2
0.178
05
कुल योग
A 4332
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2853- री- 1- भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.- 0005-ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1258 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गोमला , प.ह.न. - 34, रा.नि.मं. -03 , पारा , तहसील -रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
रामा
742
0.040
झाबुआ
ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,
0.015
741
585
0.020
586
0.016
0.010
587 4333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
1
5
2
4
झाबुआ रामा ग्राम-गोमला, 588 0.017
प.ह.न.- 34 , 580 0.035
573 0.014
563/2 0.028
559/2 0.033
561/2 0.008
561/3 0.003
540 0.054
544 0.025
526/2 0.014
526/1 0.016
527 0.005
528 0.005
532/1 0.015
530/1 0.025
488 0.020
497 0.015
424 0.045
427 0.025
425 0.020
238 0.065
242 0.050
246 0.020
280 0.015
247 0.030
248 0.005
279 0.020
292 0.030
277 0.050
34 0.808
कुल योग
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4334
पत्र क्र. 2855- री- 1-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0004- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1253 /री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-आम्बा , प.ह.नं. - 30 , रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.064 रामा
81/1
ग्राम-आम्बा,
झाबुआ
प.ह.नं.-30,
0.009
74/6
0.009
61/2
0.023
74/5
0.009
61/1
A 4335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
2 4 5
1
73 0.028
झाबुआ रामा ग्राम-आम्बा,
72 0.005
प.ह.नं.-30 ,
60 0.028
58 0.020
56 0.011
61/3 0.005
62 0.045
57 0.014
32 0.004
33/5 0.005
33/1 0.010
33/2 0.015
0.008
24/1 0.019
23 0.004
21 0.033
20 0.014
19 0.021
13 0.034
221/3 0.035
221/4 0.060
223 0.015
27 0.547
कुल योग
[ भाग 1 4336
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
पत्र क्र. 2857 - री - 1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र. - 0003 - ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1248 / री-1/ भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.न.-27, रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
रामा ग्राम- नवापाड़ा , 190/1 0.030
झाबुआ
प.ह.न.-27 , 189 0.015
190/2 0.030
190/3 0.030
185 0.015
68 0.040
188 0.020
187 0.040
226 0.010
67 0.035
62/3 0.030
62/2 0.025
78 0.040
76 0.025
80 0.020
85/1 0.016
97/2 0.013
3/1 0.013
85/2 0.016
97/3 0.013
85/3 0.017
97/1 0.013
85/4 0.017
98 0.030
24 0.553
कुल योग
4337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2859-री-1 - भू-अर्जन - 2024 - रा.प्र.क्र.- 0002- ब -121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1243 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोलाबड़ी, प.ह.न.-25, रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
5
1
4
रामा
324
0.009
झाबुआ
ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25 ,
325
0.025
0.037
327
0.040
301
300
0.032
0.025
292
293
0.020
0.012
290/1
0.035
263/3
0.008
269
271
0.011
0.011
268
275
0.005
0.023
274
0.033
279/1
0.015
279/2
0.023
279/4
0.023
248
0.090
246/1
246/5
0.043
0.008
246/6
25
0.019
0.070
21/419
23
0.617
कुल योग
4338
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2861-री-1- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0001 - ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1238 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
रामा
0.014
झाबुआ
12/1
ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,
13
0.018
0.048
40/2
40/1
0.017
0.015
28/5
0.010
28/4
32
0.025
0.036
93/1
0.019
99/17
0.011
93/2
0.022
93/3
0.023
99/18
0.018
99/4
0.029
99/19
0.016
114/1
0.321
15
कुल योग
4339
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2863- री - 1 - भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. -0023- ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1348 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कागलखों, प. ह.न. - 03 , रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.030
272
रामा ग्राम-कागलखों,
झाबुआ
0.026
प.ह.न.-03 ,
273
0.005
274/1
0.045
251
0.029
250 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4340
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
+
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम-
कागलखों,
प.ह.न.-03 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 238 0.023 134 0.016 133 0.035 249/11 0.013 249/10 0.010 249/9 0.005 249/8 0.003 240/2 0.007 240/1 0.014 43/2 0.020 42 0.024 44 0.014 49 0.050 48/1 0.009 48/2 0.020 152/2 0.047 58/2 0.097 58/1 0.053 131 0.025 130 0.033 128/6 0.005 128/7 0.048 77/1 0.021 79/1 0.018 81/1 0.025 30 0.770
कुल योग
A 4341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र . 2865- री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0022- ब - 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1343 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की राईट माईनर पाईप नहर कमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशितं की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
4
5
2
3
0.026
रामा
196/1
झाबुआ
ग्राम-रामा, प.ह.न.- 22 ,
0.024
194
167
0.024
0.025
181/1
0.009
166
165
रामा
0.013
झाबुआ
0.009
164/1
ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,
163
0.008
162
0.008
0.040
61
62
0.048
0.025
133/1
0.011
133/3
0.005
133/4
14
0.275
कुल योग
4342
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2867-री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0020 - ब - 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1333 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 ( ग्राम- दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू , प.हनं.- 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
रामा
310
0.025
झाबुआ
ग्राम
छापरी
प.ह.न. 37
0.038
311/4
0.014
338/4
0.015
338/2
0.070
311/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
4343
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
रामा
झाबुआ
ग्राम छापरी प.ह.न. 37 , खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.010
338/1
0.020
338/3
286
0.093
92
0.055
0.010
349/12
0.016
349/11
0.002
349/10
0.029
349/2
0.017
90/2
0.005
90/3
0.030
90/1
0.079
82
0.037
0.031
66/2
0.022
66/3
0.037
66/1
0.020
59/1
0.028
59/2
0.030
58/2
57
0.015
0.029
60
0.002
55
0.029
49/7
53
0.034
0.842
29
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4344
पत्र क्र. 2869- री- 1- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0019- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1328 /री-1 /भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- झुमका, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.028
181
रामा
झाबुआ
0.005
ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45,
139
0.015
182
0.044
143
0.005
185 4345
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम-झुमका,
प.ह.न.-45 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 189 0.018 147 0.017 177/1 0.003 176/1 0.065 191/3 0.008 191/2 0.006 134/2 0.033 197/4 0.003 197/3 0.014 197/2 0.013 197/1 0.010 194 0.035 145 0.02 149 0.005 137/2 0.049 118/2 0.018 118/1 0.028 116 0.007 114/2 0.007 114/3 0.006 6/2 0.005 7 0.034 9 0.04 11 0.015 29 0.556
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4346
पत्र क्र. 2871 - री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0017- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1318 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर कमांक 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अंतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
3
2
0.009
ग्राम
21
झाबुआ
झाबुआ
0.025
20
देवझरी पण्डा
प.ह.न. 46
0.005
19
0.015
90/1/2/1
0.010
90/2 4347
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
खसरा
तहसील
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
3
2
4
5
0.011
90/3
झाबुआ झाबुआ
91
0.035
0.022
147/1
ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46,
0.011
147/2
0.011
147/3
0.012
146/1
0.012
155/6
0.011
155/11
0.014
170/3
0.007
146/4
0.002
155/4
0.008
155/8
0.005
155/10
0.020
170/2
0.007
146/5
0.006
155/5
0.005
155/7
0.006
155/9
0.006
170/1
0.042
163/3
0.015
163/4
0.025
165
0.003
168
166
0.021
0.005
194/1
0.016
185/4
0.015
185/6
0.012
185/7
0.010
184/3
0.003
184/4
0.442
35
कुल योग
A.
4348
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2873-री -1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0015- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1308/ री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम गोला छोटी, प.ह.न. 68, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
502
झाबुआ
0.038
झाबुआ
487
0.003
ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68,
485
0.041
464
0.018
0.066
499/2
497
0.020
498
0.010
486
0.013
484
0.014
488
0.032
417
0.004
416
0.035
415
0.042
137
0.005
136
0.025
139
0.012
140
0.008
146
0.002
151
0.076
150
0.055
160
0.069
27
0.007
22
0.595
कुल योग
4349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2875- री-1 -भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0016- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1313 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.012
249/2
ग्राम-
झाबुआ झाबुआ
0.020
249/1/2/1
चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,
0.008
249/1/2/2
0.034
249/1/1
0.002
246
0.058
225
0.036
224
0.074
187
0.006
165
0.025
166
0.080
113
0.017
111
118
0.013
0.012
112
0.046
119
0.074
121
0.517
16
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4350
पत्र क्र. 2879-री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0018-ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1323 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
रामा
58/2
झाबुआ
0.023
ग्राम छापरी प.ह.न. 37,
57
0.017
60
0.017
50
0.052
17
0.071
49/6
0.005
51
0.015
49/4
0.018
15/1
0.020
15/2
0.016
15/3
0.258
11
कुल योग
4351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2881 - री - 1 - भू-अर्जन - 2024 - रा.प्र.क्र. - 0013- ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1298 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- डूंगरालालू, प.ह.न.- 50, रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
0.004
226
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.003
224
डूंगरालालू,
प.ह.न. -50
221 0.010 218 0.036 189 0.010 211 0.020 210/1 0.006 200 0.015 101 0.002 100 0.030 99 0.030 106 0.003 107 0.026 119/2 0.034 111 0.030 117/2 0.020 117/1 0.022 17 0.301
कुल योग
A 4352
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2877-री - 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र. - 0014-ब -121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1303 / री -1 / भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
0.005
155
ग्राम
झाबुआ झाबुआ
0.027
156
0.074
151
बड़लिया
प.ह.न. 69
146
0.065
0.171
04
कुल योग
4353
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2883-री-1 -भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.- 0012- ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1293 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम मेलपाडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
1
3
ग्राम
348
0.025
झाबुआ झाबुआ
0.008
301
मेलपाडा
प.ह.न. 68
343
0.054
311
0.018
312
0.061
164
0.020
184
0.018
0.045
183
0.062
177/2
0.030
177/1
0.045
148
70
0.030
149
0.008
0.010
115
14
0.434
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4354
पत्र क्र. 2885-री- 1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-0030 - ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1223 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 (आर.एम.-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डल , प.ह. न.-02 , रा.नि.मं. - 01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.090
1056/1
रामा
झाबुआ
0.008
ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,
1018/6
0.020
1018/3
0.023
701/5
0.025
953/5 4355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम पटवारी
( हल्काकर्ताका
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
रामा ग्राम-मुण्डल, 953/3 0.028
झाबुआ
1018/5 0.029
प.ह.न.-02 ,
1018/2 0.024
953/4 0.008
1015/1 0.023
1014 0.008
998 0.033
1012/4 0.008
950 0.017
710 0.032
713/2 0.035
723 0.008
722 0.015
724/2 0.015
721 0.024
748/6 0.011
800/1 0.034
800/2 0.031
89/1 0.010
805/2 0.023
805/1 0.028
809/7 0.018
809/6 0.014
809/5 0.014
809/1 0.043
67 0.048
31 0.747
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4356
पत्र क्र. 2887- री- 1 - भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र. -0028 - ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1213 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कालीदेवी, प.ह.नं.-21 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील-रामा , जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.015
201
ग्राम-कालीदेवी,
रामा
झाबुआ
प.ह.नं.-21 ,
0.020
200
0.030
199
0.018
179
0.010
175 4357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
मार पटवारी इलकाकिमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
3
4
1
178
0.015
रामा
झाबुआ
0.023
177/1
205
0.040
ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21 ,
0.010
180/3
0.023
177/2
158
0.013
0.049
157
156
0.035
78/2
0.017
154
0.005
91
0.004
0.003
92
0.008
148
0.015
147/3
0.020
144/1
143
0.013
0.007
142
0.008
105/2
0.044
104/2
0.030
103/1/1/1/1/1/1
0.008
105/1/1/1
107
0.019
0.017
24/1/1/1/1/1
0.054
261/8
0.0034
24/1/1/1/1/2
0.0034
24/1/1/1/2
0.0034
24/1/1/2
0.0034
24/1/2
0.0034
24/2
0.008
46/1
0.018
45/1
0.005
18/1/1
0.621
37
कुल योग
4358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2889- री - 1 - भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.-0024-ब - 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1193 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक - 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- दुधी, प.ह.न. -04 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
5
3
रामा
0.025
695/2
झाबुआ
ग्राम-दुधी,
प.ह.न.- 04
0.023
695/3
0.024
674/3
0.018
649/1
0.050
649/2
0.007
649/4
0.019
601/3
0.012
601/1
0.009
649/3
0.024
601/2
651
0.013
11
0.224
कुल योग
4359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2889-री-1 -भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0025- ब-121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1198 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ा, प.ह.न. -01 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.033 रामा
1119/1
ग्राम-खेड़ा,
झाबुआ
प.ह.न.-01 ,
0.040
1119/2
0.103
1125
0.028
1127
0.027
1151 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4360
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम पछ्वोरी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
1 2
रामा ग्राम-खेड़ा, 770 0.020
झाबुआ
५.६.न.-01, 772/2 0.015
767 0.008
764/2 0.049
783 0.087
784/1 0.020
785 0.064
794 0.033
787 0.027
823 0.049
822 0.023
824 0.031
825 0.003
826 0.029
604 0.024
603 0.045
585/2 0.053
585/1 0.010
853/2 0.014
853/6 0.015
853/5 0.017
574/2 0.045
853/1 0.018
570 0.053
290 0.013
195 0.019
196 0.036
314/3 0.018
314/1 0.016
293/1 0.020
292/1 0.010
293/2 0.035
199/4 0.005
199/3 0.030
200/3 0.005
199/2 0.005
200/2 0.010
205 0.014
204 0.023
44 1.227
कुल योग
4361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
पत्र क्र. 2893- री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0026- ब- 121-2023-24
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1203 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -धामन्दा, प.ह.न.-03 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील- रामा , जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
रामा
झाबुआ
0.017
580
ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03 ,
0.017
01
कुल योग
4362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. 2895-री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0027- ब-121-2023-24
प्ररूप घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1208 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम - छापरी , प.ह.न. -24 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील - रामा , जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
1
3
350
0.016
रामा
झाबुआ
ग्राम-छापरी,
प.ह.न.-24
0.018
351/1
352
0.035
0.004
354
0.024
358/3
0.015
362/1
0.015
362/2
0.003
365/2
0.015
365/3
0.029
365/4
0.009
374/2
0.183
11
कुल योग
एच.एस. विश्वकर्मा , अनुविभागीय अधिकारी.
4363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील मनावर,
जिला धार , मध्यप्रदेश
पत्र क्र. - 1790- भू-अर्जन- री - 1-2024 - रा.प्र.क्र .-0014-अ- 82-2022-23
मनावर, दिनांक 24 जून 2024
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक -153 / भू-अर्जन / री -1 / 2023, मनावर, दिनांक 25.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक 4 से डी.सी. - 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-केलीकलां, प.ह.न.-02 , रा.नि.मं.- 01 , गंधवानी , तहसील - गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
1
3
5
धार
44/3
0.035
गंधवानी ग्राम- केलीकलां, प.ह.न. -02
107/13 0.012 107/7 0.053 107/6 0.036 109/1/8 0.050 109/17 0.063 109/14 0.054 178/21/1/1 0.030
08
कुल योग
0.333 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4364
पत्र क्र. - 1795-भू-अर्जन- री-1-2024- रा.प्र.क्र.-0013-3-82-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए )
संशोधित अधिसूचना
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस कमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा !
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
धार
गंधवानी
631/3
0.104
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.- 21 ,
646
0.042
647/1
0.014
0.070
649
0.024
666 4365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
1
2
3
धार
गंधवानी
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 , खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
667
0.010
671/1
0.042
600
0.056
0.090
599
610/1/1
0.010
0.060
709
0.032
710
713
0.034
0.040
715
0.045
740
0.035
716
0.093
719/1
0.050
718
741
0.038
0.024
739
0.020
918
733
0.036
732
0.017
0.031
919
0.049
948
0.015
946/1/1
0.013
949/1
0.013
946/1/2
0.017
1042
0.038
945
0.045
946/1/3
0.024
943/2
0.021
457/2/2
निरंतर २ 4366
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
पत्र क्र. - 1795-भू-अर्जन -री -1-2024- रा.प्र.क्र.- 0014-अ-82-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए )
संशोधित अधिसूचना
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.- 01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
धार
गंधवानी
631/3
0.104
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,
646
0.042
647/1
0.014
649
0.070
666
0.024 4367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खरारा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4
5
धार गंधवानी
ग्राम-चुनप्या, 667 0.010
प.ह.न.- 21 , 671/1
0.042
600 0.056
599 0.090
610/1/1 0.010
709 0.060
710 0.032
713 0.034
715 0.040
740 0.045
716 0.035
719/1 0.093
718 0.050
741 0.038
739 0.024
918 0.020
733 0.036
732 0.017
919 0.031
948 0.049
946/1/1 0.015
949/1 0.013
946/1/2 0.013
1042 0.017
945 0.038
946/1/3 0.045
943/2 0.024
457/2/2 0.021
4368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राग / पटवारी
हल्का कमांक
1
2
3
धार
गंधवानी
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 , खरारा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.010
456/1
0.036
456/2
0.019
371/1/2
0.029
371/1/1
0.020
371/1/3
0.033
416/2
0.051
415
0.077
410
0.167
409
149
0.006
1041/3/1
0.031
1041/3/2
0.007
1041/3/3
0.011
1039/6
0.010
1041/2
0.025
1040/1
0.010
457/2/1
0.015
1048/6
0.026
1048/7
0.013
1048/3
0.011
0.006
1048/5
0.005
1048/4
0.103
1048/1
कुल योग
56
1.973
राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
4369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-0009-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-बदनूरढाना-7548 बैतूल, दिनांक 21 अगस्त 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची -1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
3
4
5 2
1
बदनूरढाना 0.040 6
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) मध्य रेल , बैतूल @ नागपुर
बैतूल (म.प्र. )
बैतूल नगर
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
ख.नं.
अ.क्र.
वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति
मौके की स्थिति /
परिसंपत्ति
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में
कुल रकबा हे.में
0.013
107/2
0.009 1
शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर
14.55mx7.55m पर दो
मंजिला पक्का मकान
0.006 2
107
सार्वजनिक उपयोग हो रहा है ।
r
लोहे का इलेक्ट्रिक पोल
तथा डाभर रोड
0.008 3
106
बना है 5.20mx17.4m दो मंजिला (0.001 हे. ) परः टीन शेडू
मकान चन्द्रभागा के कब्जे में है, परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नाम ख.नं. 113/3 रकबा 0.008 हे. दर्ज है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4370
0.005
चन्द्रभागा के कब्जे में है।
2.7mx4.8m (0.001 हे . )
पर टीन शेड बना है
निर्मला दुबे के स्वामित्व की
1.6mx0.38m
(0.001 हे. ) पक्की
कम्पाउंड वाल
मूल ख.नं. के भूमिस्वामी की शेष बची भूमि
(0.003 हे. ) मौके पर रिक्त है , जिसपर 1 पपीता, 1 आम , 1 जाम, 1 नीबू, 1 कटहल , 1 केला पेड़ है ।
4
95
0.012 मौके पर रिक्त
अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल , श्यामलाल पिता छेदीलाल के नाम दर्ज है । मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है।
0.040
योग
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
4371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-0001-अ-82-2024-25- भू-अर्जन- खेड़ीरामोसी-7941
बैतूल, दिनांक 2 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 6
बैतूल प्रभात पट्टन खेड़ी रामोसी 20.159 खैरी लघु जलाशय के डूब
(म.प्र.) क्षेत्र हेतु निजी भूमि का
अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1
अमरलाल व . टेनू जाति मेहरा भूमिस्वामी
2
ईश्वर व. ठग्गू जाति मेहरा भूमिस्वामी ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा(हे.में)
4
5 3
0.402
0.402.
304/1
0.746 304/2 0.746
0.566 0.566 304/3
संजु व . गोकुल , उषा व. गोकुल जाति मेहरा भूमिस्वामी
3
4
0.077
0.077
305/3
लुडडी व. कुंजीलाल , आशाराम व. कुंजीलाल, कौतिक, मुसी ऊर्फ देवकी व. कुंजीलाल जाति मेहरा भूमिस्वामी
5 सुर्यभान व. फुसल्या जाति मेहरा भूमिस्वामी
0.200
0.530
305/2 4372
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
6
[ भाग 1
बिसरी , बिरजू व. मिठूचंद , गोवर्धन , मुन्ना, शिवपाल , 302 1.756 0.809
बलीराम व. गोविंदा, ग्यारसी बेवा गोविंदा, अप्पू, कबीरचंद
व. चिरौंजी, रखिया बेवा बिहारी, भून्या, सुखराम व. बिहारी ,
गजरू , मीरा व . बिहारी जाति मेहरा भूमिस्वामी
सया बेवा गोमा, रामजी, प्रहलाद, धनराज व . गोमा, पंचफूला, 298
7
संगीता व. गोमा, लक्ष्मी व. आशाराम जाति मेहरा भूमिस्वामी
8 पंजाबराव व. रंगलाल , जाति मेहरा सा. देह 299 1.064 1.000
देवीसिंह, मुन्नासिंह, रामदयालसिंह व. घुडूसिंह , सुमन , 300/1 0.108 0.108
9 रामकली व. घुडूसिंह, समोती व. ठाकुरसिंह, राहुल, कमलेश
नाबा. व. ठाकुरसिंह वली मा समोती रोशनी व. ठाकुरसिंह,
सुमन बेवा घुडूसिंह , जाति राजपूत सा .देह
10 अल्का पत्नि रामजी, जाति मेहरा सा. देह 300/2 0.600 0.600
शिवम्, सत्यम नाबा. व. सुधीर संरक्षक, सुधीर व. रामदीन 313/1 0,700 0.270
11
जाति मेहरा सा. देह
12 मयाबंती बेवा लक्ष्मणसिंह , जाति राजपूत सा.देह 315/1 1.994 0.650
13 अनुसया पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत सा. देह 315/7 0.405 0.150
रखिया बेवा बिरजलाल, बाबाराम, सावन्या, प्रकाश व. 317/1 1.518 0.578
14 बिरजलाल , इमला बेवा इंदल करन व. इंदल , गायत्री व.
इंदल जाति मेहरा सा. देह
फत्या व. भभुत्या, जाति मेहरा सा . देह 318/1 1.206 1.206
15 296 0.041 0.041
297 1.630 1.630
नत्थू, सुरेन्द्र, सुभाष व. शिवजी, कांता बेवा गंगाराम, रानी, 318/2 1.918 1.318
16 आंचल व. गंगाराम, महादेव व. भैया , राजू व. देवजी, शीला,
ममता व. देवजी , नरेश , राजेश व. विष्णु, सुमन बेवा विष्णु,
जाति मेहरा सा. देह
17 मुन्नी पत्नि हरीभाऊ, जाति किराड सा.देह 325/1 0.947 0.300
विनोद व. चतरू, सुनन्दा, किरण व. चतरू, कला बेवा चतरू 326 2.351 0.750
18
जाति मेहरा सा. देह
19 मधु व. फत्या जाति मेहरा सा. देह 275/4/2 0.922 0.922
20 कालूराम, अभिराम व. तेजी जाति मेहरा सा. देह 275/4/1 0.221 0.221
21 रामबाई व. शिवलाल , जाति मेहरा सा. देह 275/1/2 0.202 0.030
22 शंकर व. शिवलाल , जाति मेहरा सा. देह 275/1/1 0.941 0.110
कमलु, किशोरी व. किसन , हंसी व. किसन , भागरती बेवा मधु, 275/5 1.142 1.142
23
शिवम व. मधु, सोनम , पूनम व. मधु जाति मेहरा सा. देह
फुला बेवा गोंडू, लक्ष्मण , गणपति व. गोंडू, नान्ही व . गोंडू 295/3 1.608 1.608
24
जाति मेहरा सा. देह
भाग 1 ]
4373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
25 पारबती व. अन्नू जाति मेहरा सा. देह
26
0.030 295/1 0.780
0.121 294 0.121
रामराव , डोमा , शिवरतन, मनोहर , श्यामराव व. रतन , सोमा व . मन्सू जाति गोंड सा. देह
27
0.230 0.259
293
रामलाल , गुलाब व . भूता, सुकलू, कालूराम व. मोहनू जाति गोंड सा. देह
28
292 0.109 0.059 सक्कू, बाबुराम व. मोहनू, रामप्यारी व . मोहनू, फलमा बेवा मोहनू जाति गोंड सा. देह
29
291
0.040 0.077
पंचम, जग्गू, झामसिंग , धनसिंग , भंगी व. रामधार , मनका व. रामसा जाति गोंड सा. देह
रामलाल , गुलाब व. भूता सा . देह 30
31
289
0.010 0.097
0.560 1.530
रज्जोबाई बेवा डेबू, हीरावंती , रामकली व. डेबू जाति गोंड 281/1 सा.देह
32
0.060 0.607
कान्तीबाई बेवा सुखदेव , राजेश व. सुखदेव , रानी , प्रीति, 305/1 मोनू, सोनू, रोशनी व. सुखदेव जाति मेहरा सा .देह
गन्नू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह 33
इठू व. डोमा जाति कुन्बी सा. देह 34
35
306/1
0.450 1.362
306/3
0.390 1.362
0.053 290/2 0.053
पंजू, वासुदेव , सुखदेव , जगदेव , सुखराम , सरवन व. गोरेलाल जाति गोंड सा. देह
धनराज व . सीताराम, जाति गोंड सा. देह 36
श्रवण व. टेनू जाति मेहरा सा . देह 37
योग
274/1
0.097 1.034
0.403 0.403
304/4
33.611 20.159
(2) चूँकि खैरी लघु जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताईकै न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4374
क्र.-0008-अ-82-2023-24- भू-अर्जन सोनाघाटी-7942
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
लगभग
(हेक्टेयर में)
6
3
4
2
1
0.180
सोनाघाटी
बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची)
ख.नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा(हे.में)
5
4
3
2
1
0.296 0.045
1 रामनाथ व. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी
0.025
0.025
111/2/1/1/1
2
शोभनादेवी पति कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी
0.024
0.024
111/2/1/1/2
3 देवाशीष व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी
0.024
0.024
111/2/1/1/3
4
सत्यजीत व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी
0.010
0.243
86/1
5 रामनाथ व . रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी
85/1
0.240 0.020
6
बैना बे. श्यामराव , संतोष, सुगन , ईमन, सुशीला व. श्यामराव , अनिता बे. अजाबराव, वर्षा , हेमा पिता अजाबराव सा. देह भूमिस्वामी
120
0.089 0.004
7
अमनराज व . अमरजीत पोपली सा. बैतूल गंज भूमिस्वामी
8
75/6
0.323
0.026 राजेन्द्रकुमार व. सीताराम सा. देह भूमिस्वामी
75/104
0.019 0.002
9
सरस्वती पति बरजोरसिंह सा. बैतूल भूमिस्वामी
योग
9
0.180
1.283
(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4375
कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र. -12670-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01 -अ-82-24
हरदा, दिनांक 6 सितम्बर 2024
प्र.कें. 01 अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अतंर्गत प्रांरभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची की कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है,इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नही है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा-19 के अतंर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
हरदा
(क) जिला:-
हंडिया
(ख) तहसील:-
भमोरी प.ह.नं. 28 (ग) ग्राम:-
(घ) क्षेत्रफल:- 9.977 हे .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर मे)
भूमि का प्रकार
(1) (2) (3)
2/1/1 0,705 निजी भूमि
2/1/2 0.077 निजी भूमि
2/1/3 0.077 निजी भूमि
2/1/4 0.174 निजी भूमि
2/1/5 0.129 निजी भूमि
3 2.122 निजी भूमि
4/1 3.359 निजी भूमि
4/2 0.689 निजी भूमि
5/1 2.301 निजी भूमि
8/7 0.344 निजी भूमि
9.977 हे .
(2) हंडिया बैराज परियोजना के अतंर्गत एफ.टी.एल. बैराज, पावर हाउस एवं स्विच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।
(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा में ओर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
उक्त उद्घोषणा जिले की वेबसाईट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4376
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 2 सितम्बर 2024 क्र.-5640-जि.भू.अ.-2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बरेला पटवारी हल्का नं. 20 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी में कुल 0.40 हे . निजी भूमि आपेक्षित हैं, अर्थात झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) को रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु समाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दल द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं । समाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैं-
1. स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया हैं । यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ।
2. रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा ।
झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा हैं । संलंग्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना हैं । अतः भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भुमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । अर्जन हेतु प्रस्तावित
भूमि का विवरण निम्नानुसार है- (1) ग्राम का नाम बरेला, प.ह.नं. 20रा.नि.मं. कहानी, तहसील घंसौर जिला सिवनी (2) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.40 हे.
संरचनाए
वृक्ष
सीमाए
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
और पता
क्रं.
सर्वेक्षणसं०
प्रकार
उत्तर
संख्या
पूर्व किस्म
दक्षिण पश्चिम
स्वामित्वकाप्रकार
भूमिकाप्रकार
प्लिथएरिया
0803142Love
4
10 11 12 13 14
1
5
6
2
3
789
मनोहर पिता खेतु, जमुना
पिता खेतु, झ्यामा पति
खेतु, जाति गोंड
1 1
1
1
0.40 ग्राम बरेला तहसील
असिंचित
--664/2
घंसौर सिवनी
भू-स्वामी
bikBigella
IPLbigotalla
bikbigbtalla
splityabihlleble
0.40
योग
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया , तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नही करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दा तिा का अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
4377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-5641 -जि.भू.अ.- 2024
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बिनेकी कला पटवारी हल्का नं. 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी में कुल 1.35 हे. निजी भूमि आपेक्षित हैं, अर्थात झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) को रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु समाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दल द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं । समाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैं-
1 स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया हैं । यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ।
2 रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।
झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नही किया जा रहा हैं । संलंग्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना हैं । अतः भूमि अर्जन , पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला , पो. अतरिया, तहसील घंसौर , जिला सिवनी (म.प्र. ) से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-
(1) ग्राम का नाम -बिनेकी कला , प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. कहानी , तहसील घंसौर जिला सिवनी (2) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.35 हे.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम
संरचनांए
सीमाए
वृक्ष
और पता
क्रं.
सर्वेक्षणसं०
उत्तर
प्रकार
दक्षिण
संख्या
पश्चिम
किस्म
स्वामित्वकाप्रकार
भूमिकाप्रकार
प्लिथएरिया अर्जनकाक्षे०हैं०
1
2
3 4
5
6
8
7
9 10 1 12 13 14
1
लक्ष्छी पिता गोविंदी
जाति गौड
कला
ग्राम बिनेकी
1.35
1 113/2
तहसील घंसौर सिवनी
असिंचित
भूमि
भू-स्वामी
दुर्गाबाई,कीभूमि
दुर्गाबाई,कीभूमि the198Rymake
192byabthHer
1 1
योग
1.35
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक् ॥ प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया , तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नही करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4378
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 6 सितम्बर 2024 प्र.क्र.-403 -भू-अर्जन-प्र.क्र. 182-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -01 में वर्णित भूमि की राज्य शासन को हंडिया बैराज परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. वैराज , पावर हाउस एवं स्विच यार्ड के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । चूँकि परियोजना प्रबंधक नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 भोपाल द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र कमांक एफ-04/ 2020 / सत्ताईस-1 भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 द्वारा प्रदाय कि गई है एवं हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर.की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक EC23B003MP179692 फाईल नं. 9745/2023 दिनांक 01/09/2023 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नही होगे । भूमि अर्जन पुर्नवासन ओर पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबद जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहाँ इस अधिनियम के समाजिक समाधात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 72 ग्रामों की लगभग 35000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार इस सार्वजकि सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमियों का अर्जन किया जाना है ।
1. परियोजना का नाम :- हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना
-
2. भूमि का विवरण
:- देवास
1 जिला
:- खातेगांव
2 तहसील
3 ग्राम का नाम
:- कुण्डगाँव खुर्द
:-64
4 प.ह.नं.
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:- 1.3600 हेक्टेयर
-: अनुसूची -01 : -
सर्व नम्बर
स.कं.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल (हे.)
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
1
123
0.4700
भूस्वामी कृषि भूमि
राधेश्याम पिता बक्सीराम जाति कलोता निवासी-कुण्डगाँव खुर्द 2
125
0.3700
भूस्वामी कृषि भूमि
3
126
0.2100
भूस्वामी कृषि भूमि
रामदिन पिता बक्सीराम जाति कलोता निवासी- कुण्डगॉव खुर्द श्री श्यामलाल पिता सीताराम निवासी-कुण्डगॉव खुर्द 4
0.1800
217/1 भूस्वामी कृषि भूमि
उमाशंकर पिता जगदीश जाति अधिकाविशनोई निवासी- कुण्डगॉव खुर्द 4379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नम्बर
स.के.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल (हे .)
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
0.1300
217/2
कृषि भूमि
भूस्वामी
कंचनबाई पति उमाशंकर जाति विश्नोई निवासी- कुण्डगॉव खुर्द
1,3600
योग
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर देवास में ओर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सुमचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 मे तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने ओर उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने ओर अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिऐ अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिऐ धारा-12 के अतंर्गत लागू उपबंधों के तहत् प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा-11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् कय / विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगें ।.
उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाईट www.dewas.nic.in पर देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4380
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्रमांक 0006 / अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं मकान की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची 1:-
भूमि/संपत्ति का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
तहसील/ ग्राम
धारा -12 हेतु अधिकृत
अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/ वर्ग मीटर
5
3
1
सीहोर
श्यामपुर/मरहेठी
कार्यपालन यंत्री जल
संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
भूमि 46.646 हूँ 272.97 व.नी. मकान
-: अनुसूची 2:-
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
अर्जित रकबा (निजी) हैं.में
कुल रकबा (निजी) हे.में
6
4
5
3
2
1
0.030
0.368
3/3/1
उर्मिला बेवा केशरसिंह बटी राहुल रवीना आ 1 केशरसिंह जाति मीना पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.370
0.631
18/2
0.080
0.413
2
8/4
सरिता बाई पिता तकतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.303
0.070
16/3
0.010
0.041
41/2
3
अचल सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेशभूमि स्वामी
0.299
0.299
49/2
0.150
0.150
8/5/1
4
0.108
0.108
काशीराम पिता कालूराम जाति मैना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8/2/1 4381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
0.413
0.057
8/3
लक्ष्मीनारायण पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 पपीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 5 स्वामी 1/4 कवीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुगनबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1/4
0.500
8/1
0.550
मुरम्बो पुत्री पुत्री विरानसुख धन्नू आ परसराम 6 बुधराम आ मनीराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.120
0.242
17/3
7
0.230
0.392
16/2,17
सुमनबाई बेवा राजू कार्तिक नाबा कुनाल नाबा पुत्र राजू कल्पना नाबा पलक नाबा पुत्रिया राजू नाबा पता पिपालनेर तहसील हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.020
0.627
3/3/2
0.060
0.391
52/3
निर्मलाबाई बेवा दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विकास पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता 8 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3
0.390
9
0.607
46/2/2
रामबाबू पिता जमनाप्रसाद जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.166
0.348
46/2/1
10
ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.340
0.165
46/4
0.052
0.035
52/2/2
11
नितेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.045
0.025
46/3/1
12
0.113
0.010
41/1
गीताबाई पत्नी जमनाप्रसाद जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4382
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
0.323
0.120
46/1/2
131/4 विकास ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना प्रेमलता बेवा हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सचिन ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सिमरन ना बा पुत्री हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4
0.085
0.035
52/2/1
प्रेमलता बेवा हेमराज सचिन विकास सिमरन 14पिता हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
0.607
0.607
52/1
तेजसिंह पिता प्रेमसिह जाति राजपूत पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
0.385
0.085
182/98/1
यूनुस खां पिता करामत खां जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
112
रामस्वरुप हेमसिंह पिता हरिप्रसाद द्रोपतीबाई 17 गुलाबबाई पुत्री हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
रामगोपाल पिता गोरधन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6.933
0.220
0.203
0.135
115/3/4,185 /115/9,185/ 115/10
19
0.854
0.854
115/2/4
गंगाराम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
गोरियाबाई पत्नी लीलाकिशन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.219
0.290
115/3/3,185 /115/9,185/ 115/10
21
कामताप्रसाद पिता गोटूलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.420
0.300
115/3/5,185 /115/9,185/ 115/10
22
राधेकिशन पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.420
0.160
115/3/6,185 /115/9,185/ 115/10
23
0.924
0.500
115/2/1
किशनलाल पिता गबरु जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.809
0.580
183/120/1
24
प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.050
184/120/1 1.606
25
0.160
0.595
128/1
नरवदीबाई बेवा सुरेश जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
0.526
0.526
128/6
26
मोसलीम पिता नवी खां जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
128/9
0.498
0.498
1.011
1.011
128/8
27
128/10
मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 0.514
0.450
0.405
128/16/2 0.405
28
0.980
0.300
140/1/1/2
मंगूसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 लाडकुंवरबाई बेवा मनोहरसिंह आजादसिंह पिता मनोहरसिंह कमलेशबाई रीनाबाई पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/2
29
0.405
0.405
185/115/1
कलाबाई बेवा देवकरन जाति भोई पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
0.558
185/115/2
प्रेमबाई पत्नी छोटेराम जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
0.558
1.011
0.310
185/115/3
बापूलाल पिता मुन्नालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.370
17/1 16/1 1.744
लाडसिंह राकेश पिता बापूलाल तेजकुंवर पुत्री 32 बापूलाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.251
0.160
52/5
33
0.360
0.200
46/11
लखनलाल पिता हरिसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 राधेश्याम पिता आह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
34
0.550
185/115/8 1.113
जगन्नाथ पिता मुन्नालाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
35
0.291
0.200
128/2
अर्जुन सिह पिता भारत सिह जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
36
0.690
0.749
128/4
गीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
37
0.789
0.789
128/5
रशीद खां पिता घीसे खा जाति मेवाती पता कादरावाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38
0.225
0.829
128/7
दीपसिंह पिता बटटूलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4384
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
0.053
0.035
52/2/3
39
46/3/2
0.045
0.025
राजेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.057
0.035
52/2/4
40
अनिल पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.040
0.025
46/3/3
41
0.247
0.161
52/4
सुनिता बाई पत्नी तारासिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42
0.606
0.264
49/1
सरिता बाई पत्नी अजबसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.113
0.113
43
175/41/1
जयसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3 , बनेसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 , प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3
0.113
0.113
175/41/2
बादामबाई बेवा कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 ताराबाई पुत्री कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 44 स्वामी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 रामबाबू पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4
45
0.433
0.433
181/24/2
पप्पू पिता बटटूलाल जाति जाटव पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.486
0.486
181/40
धापूबाई पति बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता 46 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.560
0.530
3/5
ज्ञान सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता 47 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.560
0.560
3/9
कुमेर सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता 48 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 4385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
49
घापुबाई बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
50
रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
51 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गूउडु पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता अहस्तांतरणीय
52
आत्माराम पिता दुर्गाप्रसाद जाति मेहतर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
श्यामलाल पिता मदनलाल जाति चमार पता 53 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
54
रामस्वरूप पिता जगन्नाथ जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
55
राजाराम पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
मान सिंह पिता रामकिशन जाति चमार पता 56 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
57
कामता पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता 58 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
59
कमल पिता भागवती जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
60
प्रथ्वी सिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
61
डालचन्द्र पिता बटटू जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.560
0.560
3/8
0.560
0.540
3/6
0.520
3/7
0.560
0.560
0.560
3/10
0.560
0.560
3/11
0.560
0.560
3/12
0.560
0.560
3/13
0.560
0.560
3/14
0.560
0.560
3/15
0.560
0.560
3/16
0.530
0.560
3/18
0.560
0.560
3/19
0.560
0.560
3/20 4386
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
0.560
0.070
62
3/21
सोरमबाई बेवा भागीरथ शिव पुत्र भागीरथ गीताबाई कैलाशबाई सुगनबाई सुनीताबाई पुत्रिया भागीरथ जाति चमार पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.560
0.560
3/22
63
कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.560
0.560
3/23
64
रमेश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.030
0.560
3/17
रामसिंह पिता हरिप्रसाद जाति चमार पता 65 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.328
66
0.070
4/1
मुकेश पिता जमनाप्रसाद जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.520
0.551
8/6
सरिताबाई बेवा तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 67 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 राजा पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुमनबाई पिता तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 4387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
68
8/7
0.555
0.140
रामकली बेवा श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 कैलाश पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सरजन पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गनपत पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 दिलीप पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सुंदरलाल पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गीताबाई पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/8 जयपाल मंटू सविता पिता जगदीश कृष्णाबाई बेबा जगदीश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी1/8
69
8/8
0.405
0.200
रामफूल पिता लीलाकिशन जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
70
1.606
0.310
3/2/1
हनुमत सिह जसरथ सिह हेमराज सिह आ रब्बू सिह बदामी बाई शिप्रा बाई पुत्री रब्बू सिह जाति मीना पता नि. ग्राम भूमिस्वामी आहस्तांतरणीय
0.587
0.240
3/2/2
जसरथ सिंह पिता रब्बू सिंह जाति मीना पता 71 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.024
0.020
37/5
72
い रमेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.020
0.005
41/5
0.024
0.010
37/4
73
विश्रामसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.056
0.005
41/6
74
0.036
0.010
41/3
नवल सिंह पिता जगन्नाथ पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
75
0.012
0.040
41/4
अमर सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
76
0.036
0.005
41/7
मुकेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
46/2
0.607
0.350
रीनाबाई बेवा दिनेश अनमोल नाबलिक शिवानी 77 नाबालिक आ दिनेश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
52/2/6 0.080
0.050
0.210
0.160
46/5
0.089
0.050
52/2/7
विष्णुसिंह पिता प्रभुलाल जाति मीना पता 78 निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
79
0.081
0.050
52/2/5
द्वारकाप्रसाद पिता कुंजीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
80
0.906
0.550
115/1/3
शान्ति बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
81
0.607
0.100
115/2/9
रेखाबाई बेवा बेबा रामगोपाल संजय ना बा प्रदीप ना बा आ रामगोपाल सोनु ना बा काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
82
0.750
हरिचरण पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
115/3/1,185 /115/9,185/ 1.425 115/10
0.900
115/3/2/1 2.345
0.050
0.500
115/4/1
छोटेराम पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 83 1/2 गोकलप्रसाद पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/2
0.782
0.360
115/3/2/2/1 , 115/9,185/1 15/10
रमेश पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी 84 आछारोहि भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.166
0.090
115/4/2/1
0.080
0.782
115/3/2/2/2 ,115 /9,185/1 15/10
धर्मेंद्र पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवास 85 आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.167
0.020
115/4/2/2 भाग 1 ]
4389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
86
0.166
0.010
115/4/2/3
फूलसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
87
1.841
1.340
114/1
प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
88
0.550
0.591
114/2
रामसिंह पिता भंवरलाल जाति कुड़मी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
89
1.845
0.040
114/4
सुनील पिता रामप्रसाद जाति कुड़मी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
90
0.530
0.080
114/5
हेमराज पिता मदनलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
91
2.696
1.020
101/2/3
अब्दुल अली पिता समद खॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
92
0.100
0.623
124/5,125,1 26 हिरदेश पिता श्यामलाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
93
0.789
0.100
124/8,125,1 26 गायत्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
94
0.030
0.607
124/17,125 , 126
जगदीश पिता लीलाकिशन जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.263
0.120
124/18,125 , 126
जगन्नाथ आ नन्दराम हि 25 पैसे रामरतन आ राधेकिशन हि 25 पैसे दीपसिह आ बटटूलाल 95 हि 25 पैसे रामगोपाल आ गंगाराम हि 25 पैसे जाति कुडमी पता निवासी ग्राम चरनाल भूमि स्वामी
0.202
0.202
128/3
96
रामस्वरूप पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पतो सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1.011
0.080
128/19
0.226
0.130
128/12/1
97
रामदयाल पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.114
0.100
140/1/2/2/1
0.080
128/12/2
98
दौलतसिंह पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 0.227
0.100
0.113
140/1/2/2/2
99
0.453
0.060
128/13
पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
100
0.020
128/17
मोशहीद पिता नवीखॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.186 4390
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
101
0.580
1.011
128/18
हेमसिह पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
102
0.607
0.550
128/20
प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 राजेन्द्रं पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुनील पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 अनिल पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4
0.405
0.405
103
128/21
दीपककुमार पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता निवासी ग्गप्रम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
104
0.789
0.580
128/22/1
ओमप्रकाश पुत्र हरिप्रसाद जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
105
0.789
0.180
128/22/2
गोपीलाल पिता मिश्रीलाल जाति तेली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
106
0.180
128/23 0.291
श्यामलाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
107
128/24
0.291
0.200
विक्रमसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुमेरसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3
108
0.291
0.210
128/25
बद्रीप्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर निवासी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
109
128/26 1.011
0.190
प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
110
1.214
0.450
131/2
राधेश्याम पिता काशीराम जाति साहु पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
111
0.226
0.195
140/1/2/3
पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
112
0.417
0.260
140/1/2/4
जगदीशसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4391 भाग 1 ]
113
0.455
0.360
140/1/2/1/1
बनेसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
114
0.360
0.455
मेहरबानसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 140/1/2/1/2
115
0.412
0.300
140/3
दीपसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
116
0.413
0.285
140/4
सुरजसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.220
0.220
181/24/3
लखनलाल पिता बट्टूलाल जाति जाटव पता 117 सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
118
1.619
1.339
182/98/4
इस्माईलखॉ पिता रसूलखॉ जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
119
0.700
184/2,120 1.647
नरेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
120
1.120
1.619
सम्पतबाई पत्नी गोरेलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 185/115/4
121
0.558
0.530
185/115/5
रामकलीबाई पत्नी गोकल प्रसाद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
122
1.121
0.700
185/115/6
कौश्ल्याबाई पत्नि कामताप्रसाद गोरियाबाई पत्नि लीलाकिशन गीताबाई पत्नि बालाप्रसाद विमला पत्नि राधेश्याम जाति कुड़मी पता नि. आछारोही भूमि स्वामी
123
0.450
1.517
185/115/7
रामकिशन पुत्र मून्या जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.405
0.405
185/9-115
रवि पिता हेमसिंह जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 124 दीपक पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
149
46.646
91.964
कुल योग:-
4392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
निजी भूमि पर स्थित मकान
खसरा नम्बर मकान का प्रकार
रिमार्क सं कं
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पता
चौड़ाई मीटर में
भवन स्वामी नाम
लम्बाई मीटर में
कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
12.85 8.8 113.08
पक्कामकान
छत आर सी.
सी. भूतल
17.90
3.85 4.65
1.भवन का स्वामित्व सहखातेदारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
पक्कामकान
छत आर सी .
सी. भूतल
4.10 4.35 17.84
पक्कामकान
छत आर सी .
सी. प्रथम तल
182/98/3 में से
2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82/ 2019-20 में पारित अवार्ड दिनांक 30.05: 2022 में निर्धारित किया जा चुका है ।
मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती
7.45
11.45
85.30
खुला टीन शेड
3. उक्त मकान में भवन स्वामी अस्थाई रूप से निवासरत है ।
35.55
9.00 3.95
पशु शेड टीन
मो सादिक पिता नबीखां जाति मेवात्ती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो सलीम पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो शाहिद पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1 स्वामी 1/6 रफीका बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 जाहिदा बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 शहजादी बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6
4. खसरा नंबर अद्यतित होकर वर्तमान में ख.न. 182/98/3/2 होकर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के नाम दर्ज है ।
2.20 1.5 3.30
शौचालय
272.97
कुल योगः-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आंदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर /तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4393 भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 3 सितम्बर, 2024
क्र. - भू- अर्जन- 2024-7371 - रा. प्र. क्र. 0001 -अ-82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 11.810 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
(1 ) भूमि का विवरण
उज्जैन
(क) जिला
(ख) तहसील
उज्जैन (ग्रामीण)
:
(ग) ग्राम
माधौपुर
11.810 हेक्टेयर.
( घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:
क्र.
सर्वे नम्बर अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(4)
(2)
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) 1.
80
0.150
औद्योगिक क्षेत्र
कार्यपालन यंत्री,
2.
89
0.410
डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम
3.
90
0.590
उद्योगपुरी लि. ,, जिला
4.
91
0.450
उज्जैन.
उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.
4394
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
5.
81/1
6.
82/2
7.
84
8.
85/1
86 9.
10 .
87
11.
81/2
12.
82/1
83 13.
14.
85/2
15.
92
16.
93/1
17.
93/2
18.
93/3/1
19.
93/3/2
20.
94/1
21.
94/2
22.
94/3
23.
94/4/1/1
24.
94/4/1/2
25.
94/4/2
26.
94/5/1
27.
94/5/2
योग ..
[ भाग 1
(5) (3)
(4)
0.500
औद्योगिक क्षेत्र
0.100
0.110
0.270
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.170
0.240
0.900
0.220
0.140
0.130
0.480
1.150
1.000
0.900
0.100
0.200
0.600
1.000
0.100
0.400
0.500
0.800
0.200
11.810
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन- 2024-7372- रा. प्र. क्र. 0007- अ- 82-2024-25.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है 4395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि.,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हेक्टर में)
90.570 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2 )
(1 ) भूमि का विवरण
: उज्जैन
(क)जिला
(ख) तहसील
: उज्जैन (ग्रामीण)
:
(ग) ग्राम
चैनपुर हंसखेड़ी
90.570 हेक्टेयर.
( घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:
क्र.
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(4)
(3)
(2)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 1.
0.410
कार्यपालन यंत्री,
88/1/1/1
2.
1.200
डीएमआईसी विक्रम
88/1/1/2
डीएमआईसी विक्रम
3.
0.800
88/1/2/1
उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. , के
1.000
उज्जैन.
4. 88/1/2/2
विस्तारीकरण हेतु.
0.200
5.
88/2/1
6.
0.400
88/2/2
7.
0.740
90/1/1
8.
1.000
90/1/2
0.250
9.
90/2/1 4396
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
(2) (1)
10. 90/2/2
11.
91
12.
95
13.
96
14.
98
99 15.
16.
100/1
17.
100/2
18.
101
19.
102/1
20.
102/2
21.
103/1
22.
103/2
23.
104/1
24
104/2
25.
104/3
26.
106/1
27..
106/2
28.
107
29.
108/1
30.
108/2
31.
108/3
32
109/1
33.
109/2
34. 109/3/1
35. 109/3/2
36.
110/1
37. 110/2/1
38. 110/2/2
[ भाग 1
(5)
(4)
(3)
0.800
औद्योगिक क्षेत्र
0.690
2.520
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन, कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.890
1.220
1.690
2.800
2.010
1.920
1.340
1.340
1.080
2.490
0.120
0.790
0.790
0.600
1.400
0.770
0.500
1.140
0.560
5.690
1.400
0.400
0.400
0.200
0.590
0.290 4397 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
39. 110/3/1
40. 110/3/2
41. 110/4/1
42. 110/4/2
43.
111
44.
45. 112/1/2
46.
112/2
47.
112/3
48. 112/4/1
49. 112/4/2
50.
112/5
51.
113
52.
114/1
53. 114/2/1
54. 114/2/2/1
55. 114/2/2/2
56.
116/1
57 .
116/2
58.
59. 117/1/2
60.
117/2
61.
62.
118/1/2
63.
118/2
64.
118/3
65.
118/4
66.
119
67.
120/1 (3)
(5)
(4)
0.020
0.200
0.110
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.090
0.930
1.500
1.500
1.270
1.700
0.670
0.200
1.200
2.510
2.400
0.200
1.200
2.890
2.720
0.110
0.700
0.700
0.700
0.120
0.230
0.350
0.360
0.360
0.310
0.200 4398
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
68 .
120/2
69.
121
70.
122
71.
123/1
72.
123/2
124 73 .
74.
125
126 75.
76.
127/1
77.
127/2
78 .
127/3
79.
127/4
80.
127/5
81.
128/1
82.
128/2
83. 128/3/1
84.
128/3/2
85.
129/1
86.
129/2
87.
129/3
88.
130/1
89.
130/2
131 90.
91.
132
92. 133/1/1
93. 133/1/2
94.
133/2
95.
134
96.
135/1
[ भाग 1
(3)
(4)
(5)
0.050
औद्योगिक क्षेत्र
0.310
0.360
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.080
0.440
0.360
1.590
2.420
0.080
0.750
0.500
0.540
0.200
0.120
0.160
0.410
0.400
0.470
0.420
0.780
0.450
1.020
0.640
1.640
0.180
0.180
0.700
0.660
0.100 4399 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
97.
135/2
98.
135/3
99.
135/4
100 .
135/5
136
101 .
102.
137/1
103.
137/2
104.
137/3
105.
137/4
138
106.
139
107 .
108. 140/1/1
109. 140/1/2
110. 140/2/1/1
111. 140/2/1/2
112. 140/2/2
113.
141/1
114.
141/3
कुल रकबा
(4)
(3)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 0.500
कार्यपालन यंत्री,
0.400
0.200
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.290
1.240
0.480
0.200
0.300
0.300
0.210
0.250
0.100
0.770
0.100
0.100
0.100
0.570
0.570
90.570
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- 2024-7373- रा. प्र. क्र. 0003-अ- 82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं 4400
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 22.62हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
(1 ) भूमि का विवरण -
: उज्जैन
(क) जिला
: उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
: पिपलौदा द्वारकाधीश
(ग) ग्राम
22.62 हेक्टेयर.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :
सर्वे नम्बर
क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
(1)
(2)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
(5)
208
0.500
1.
औद्योगिक क्षेत्र
कार्यपालन यंत्री,
0.500
217
2.
डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम
3.
218
0.670
उद्योगपुरी लि. , के
उद्योगपुरी लि. , जिला
4.
1.200
221/1
उज्जैन.
विस्तारीकरण हेतु.
5.
1.400
221/2
6.
0.530
221/3
7.
0.530
221/4
8.
0.500
221/11
0.500
9.
221/12
0.500
10.
221/13
0.500
11.
221/14
12.
0.500
221/15 4401 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
13.
221/16
14.
221/7
15.
209/1
16.
209/2
17.
210/1
18.
210/2
211
19.
214
20.
21.
216
212
22.
213
23.
215
24.
25. 219/1/1
26. 219/1/2/1
27 . 220/1/1
28. 219/1/2/2
29. 220/1/2
30. 219/1/2/3
31. 220/1/3
32. 219/2/1
33. 220/2/1
34. 219/2/2
35.
36.
221/6
कुल रकबा (3)
(5)
(4)
0.500
0.500
1.220
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
0.400
2.610
1.000
2.280
0.460
0.580
0.060
0.800
0.800
0.300
0.320
0.270
0.190
0.110
0.320
0.270
0.310
0.190
0.320
0.180
0.800
22.62
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
4402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
क्र. - भू- अर्जन- 2024-7374- रा. प्र . क्र. 0004- अ- 82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)
31.550 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
(1 ) भूमि का विवरण
: उज्जैन
(क) जिला
(ख) तहसील
उज्जैन (ग्रामीण)
: मुंजाखेड़ी
(ग) ग्राम
31.550 हेक्टेयर.
(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :
क्र.
सर्वे नम्बर
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
(1 )
(4)
(5)
(2)
(3)
औद्योगिक क्षेत्र 1.
0.410
कार्यपालन यंत्री,
1/1
2.
0.200
1/2
डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम
3.
0.800
2/1
उद्योगपुरी लि. , के
उद्योगपुरी लि. , जिला
4.
0.150
उज्जैन.
2/2
विस्तारीकरण हेतु.
3
0.500
5.
4403 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5) 6. 4/1 0.050 कार्यपालन यंत्री, औद्योगिक क्षेत्र 7. 4/2 0,300 डीएमआईसी विक्रम डीएमआईसी विक्रम 8. 4/3 0.130 उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. के 9. 5 0.050 उज्जैन. विस्तारीकरण हेतु. 10. 6 0.400 11. 7 0.330 12. 8/1 0.170 13 . 8/2 1.210 14. 9/1 0.100 15. 9/2 0.190 16. 33/1 0.020 17. 33/2 0.460 18. 0.150 19. 33/4 0.060 20 . 35 0.420 21. 37/1 1.520 22. 37/2 0.180 23. 38/1 0.170 24. 38/2 0.460 25. 38/3 0.090 26. 39/1 0.790 27. 39/2 0.500 28. 40/1 0.120 29. 40/2 0.250 30. 42 0.150 31. 43 0.110 32. 44 1.630 33. 45 0.050 34. 46 0.120
4404
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1) (2) 35. 47 36. 48 37. 49 38. 54 39. 55 40. 56/1 41. 56/2 42. 56/3 43. 56/4 44. 57/1 45. 57/2 46. 59 47. 60 48. 61/1 49. 61/2 50. 67/1 51. 67/2 52. 67/3 53. 67/4 54. 67/5 55. 41/1 56. 41/2 57. 53 58. 68/1 59. 68/2 60. 68/3 61. 68/4 62. 69 63. 71
[ भाग 1
(3) (4 ) (5)
0.070 कार्यपालन यंत्री, औद्योगिक क्षेत्र
0.020 डीएमआईसी विक्रम डीएमआईसी विक्रम
0.800 उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. के
उज्जैन. विस्तारीकरण हेतु.
0.660
1.690
0.070
0.060
0.060
0.060
1.030
1.040
0,800
0.800
0.500
0.300
0.240
0.300
0.140
0.570
0.560
0.500
0.100
0.100
0.180
0.200
0.200
0.200
0.870
0.760
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
64.
72/1
65.
72/2
66.
75/1
67.
75/2/1
68. 75/2/2
69.
10/1
70.
10/2
11
71.
72.
13/1
73.
13/2
74.
13/3
75.
76/1
76.
76/2/1
77. 76/2/2/1/1
78. 76/2/2/1/2
79. 76/2/2/2
कुल रकबा
4405
(3)
(4)
(5)
0.310
कार्यपालन यंत्री,
0.620
0.800
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.200
0.050
0.750
0.600
0.440
1.220
0.410
0.210
0.260
0.260
0.080
0.120
0.100
31.550
(2) अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. -भू- अर्जन- 2024-7375 - रा . प्र . क्र. 0005 - अ- 82-2024-25.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की - धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विकम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश 4406
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[भाग 1
शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 46.760 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
भूमि का विवरण
(1 )
: उज्जैन
(क) जिला
:
(ख) तहसील
उज्जैन (ग्रामीण)
: गांवड़ी
(ग) ग्राम
46.760 हेक्टेयर.
(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :
सर्वे नम्बर
क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
(1)
(2)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(5)
(3)
औद्योगिक क्षेत्र 1.
1.210
199
कार्यपालन यंत्री,
200
2.
0.370
डीएमआईसी विक्रम
3.
198
0.100
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला
4.
197
0.560
उज्जैन.
उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.
196
0.580
5.
0.630
6.
195/1
7.
0.590
235/2
0.600
8.
235/1
9.
234
1.180
0.790
10.
233/2
0.390
11.
233/1
12.
232
0.400
13.
1.000
231/2
14.
0.600
203/3 4407 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
15.
203/2
16. 203/1/2
17. 203/1/1/2
18. 203/1/1/1
19.
202/3
20.
202/2
21.
202/1
201
22.
23.
229/1
24.
230
220
25.
221
26.
222
27.
218
28.
217
29.
216
30.
31.
32. 229/2/1
33.
229/3
228
34.
227
35.
36.
226
37.
225
224
38.
223
39.
215
40.
214
41.
42.
213
43.
208
(4)
(5) (3)
औद्योगिक क्षेत्र 0.680
0.200
0.100
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.460
0.500
0.510
1.010
2.090
0.690
2.090
0.830
0.250
0.220
0.230
0.230
0.220
0.500
0.180
0.680
0.110
0.100
0.100
0.780
0.390
0.400
0.340
0.300
0.310
0.290 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4408
(1)
(2)
207 44.
206 45.
205 46.
47. 204/2/2
48. 204/2/1
49.
204/1
209 50.
210 51 .
52.
211/2
53.
211/1
54. 212/1/3
55. 212/1/2
56. 212/1/1
57.
212/4
58.
258
59.
259/1
60.
259/2
61.
261/1
62.
262/2
63.
279/1
64.
279/2
65.
279/3
66.
280/1
67.
280/2
281 68.
69.
282/1
70.
282/2
71.
282/3
283 72.
[ भाग 1
(3)
(4)
(5)
0.180
औद्योगिक क्षेत्र
0.110
0.290
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.330
0.330
0.340
0.290
0.300
0.110
0.110
0.410
0.410
0.420
0.410
0.870
0.590
0.100
0.100
0.140
0.220
0.680
0.200
1.700
0.400
1.900
0.470
0.800
0.800
0.940 भाग 1 ]
4409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
(3)
73.
284
0.460
74.
285
0.460
286
75.
0.470
287
76.
0.520
77 .
0.840 288/1
0.360 78.
288/2
0.650 79.
288/3
80.
289
1.870
81.
0.620 290/1
82.
0.600 290/2
83.
0.200 290/3
84.
0.190 295/1
85.
0.700 295/2
86.
0.840 295/3
260
87 .
0.240
46.760 कुल रकबा
(4)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- 2024-7376- रा. प्र. क्र. 0002-अ-82-2024-25.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि -अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश 4410
मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 38.91 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
भूमि का विवरण
(1)
: उज्जैन
(क) जिला
:
(ख) तहसील
उज्जैन (ग्रामीण)
: कड़छा
(ग) ग्राम
38.910 हेक्टेयर.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:
सर्वे नम्बर
क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
1.
452
2.700
औद्योगिक क्षेत्र
कार्यपालन यंत्री,
2.
453
0.740
डीएमआईसी विक्रम
3.
0.750
460/1
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला
4.
0.090
उज्जैन.
460/2
उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.
5.
0.040
460/3
6.
461
0.410
462
7.
0.600
463
0.600
8.
464
9.
1.520
10.
465
0.570
466
11.
0.900
1.420
12.
467/1
2.700
13.
467/2
14.
468
2.500 4411 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
15.
469
470 16.
17.
471
472 18.
473 19.
20.
474
475 21.
22.
476
23.
477
24.
478
25.
479
26.
480/1
27 .
480/2
28.
480/3
29.
481/1
30.
481/2
31.
482
32.
431/1
33 .
431/2
34.
441/1
35.
441/2
36.
459
कुल रकबा (3)
(4)
(5)
0.870
औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,
4.200
2.540
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.590
1.450
0.470
0.240
0.350
0.300
0.610
0.790
0.710
0.750
0.750
1.640
1.100
4.040
0.490
0.480
0.190
0.180
0.630
38.910
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा ) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू- अर्जन- 2024-7377 - रा . प्र. क्र . 0006 - अ- 82-2024-25.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
4412
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 231.078 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
भूमि का विवरण
(1)
: उज्जैन
(क) जिला
: उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
:
नरवर
(ग) ग्राम
231.078 हेक्टेयर.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :
सार्वजनिक प्रयोजन का सर्वे नम्बर
क्र.
वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
(1)
(2)
(3)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(5)
55
औद्योगिक क्षेत्र 1.
0.250
कार्यपालन यंत्री,
0.420
57
2 .
डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम
61
1.320
3.
उद्योगपुरी लि. , के
उद्योगपुरी लि. , जिला
62
उज्जैन.
4.
1.340
विस्तारीकरण हेतु.
64
1.510
5.
6.
65
1.710
66
7.
2.950
68
8.
1.120
9.
70
1.400 भाग 1 ]
4413 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
71 10.
72 11.
12.
73/1
13.
73/2
78 14.
488 15.
490 16.
508 17.
18.
509
510 19.
20.
511
512 21.
513 22.
515 23.
521 24.
523 25.
26.
489/1
27.
489/2
28.
491/1
29.
491/2
30.
491/3
31.
507/1
32.
507/2
33.
514/1
34.
514/2
35.
516/1
36.
516/2
37.
516/3
38.
517/1 (3)
(5)
(4)
0.820
1.130
0.820
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.600
2.150
1.130
1.120
0.610
0.180
0.180
0.790
0.630
0.700
1.260
2.790
2.270
0.980
0.200
1.120
0.030
0.010
0.410
0.200
0.400
0.270
2.620
0.970
0.770
0.720 4414
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1) (2) 39. 517/2 40. 518/1 41. 518/2 42. 518/3 43. 52/1 44. 52/2 45. 520/1 46. 520/2 47. 520/3 48. 520/4 49. 522/1 50. 522/2 51. 53/1 52. 53/2/1 53 . 53/2/2 54. 53/3 55. 53/4 56. 54/1 57 . 54/2 58. 59/1 59. 59/2 60. 59/3 61. 59/4 62. 60/1 63. 60/2 64. 65/1920 65. 68/1930 66. 69/1 67. 69/2
[ भाग 1
(3) (4) (5)
1.690 कार्यपालन यंत्री, औद्योगिक क्षेत्र
1.980 डीएमआईसी विक्रम डीएमआईसी विक्रम
1.980 उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. के
उज्जैन, विस्तारीकरण हेतु.
1.960
0.380
0.380
0.140
0.150
0.150
0.150
0.930
0.920
0.830
0.420
0.420
0.840
0.830
1.000
1.000
1.480
1.480
1.480
1.480
1.400
0.080
1.540
0.840
0.520
1.000
4415 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
68.
41/1
69.
41/2
70.
42/1
43
71.
72.
44/1
73 .
44/2
74.
44/3
75. 45/1/1/1
76.
45/1/1/2
77 .
45/2/2
78.
45/2/3
79.
46/1
80. 47/1/1
81.
47/1/2
82.
47/2
83 .
47/3
84.
48/1
85.
48/2
86.
48/3
87.
49
88.
77/1
89.
77/2
90.
80/1/1
91.
80/1/2
92.
80/1/3
93 .
80/2
94.
81/1
95.
81/2/1
96. 81/2/2
(4)
(3)
(5)
0.260
0.360
1.090
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.120
0.660
0.290
0.640
0.400
0.200
0.080
0.210
0.200
0.100
0.350
0.100
0.420
0.580
0.260
0.170
2.090
0.520
0.200
0.410
0.130
0.090
0.600
1.040
0.953
0.465 4416
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
97.
81/3
98.
81/4
99.
288/1
100.
288/2
101.
228/1
102 .
228/2
103 .
229/1
104. 229/2/1
105. 229/2/2
106.
229/3
107 .
230/1
108 .
230/2
109.
230/3
110.
230/4
111.
230/5
112.
230/6
113 .
231
114.
232/1
115. 232/2/1
116.
117. 233/1/1
118. 233/1/2
119.
233/2
120
233/3
121.
234
122.
235/1
123.
235/2
236
124.
237
125.
[ भाग 1
(4)
(3)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 1.020
1.020
0.520
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.520
1.000
0.880
2.000
0.640
0.100
0.740
1.050
0.550
0.500
1.050
0.640
0.400
0.830
0.960
0.300
0.300
0.290
0.330
0.200
0.400
1.470
0.520
0.530
1.040
0.830 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1 )
(2)
126. 238/1
127.
238/2
128. 239/1/1
129. 239/1/2
130.
239/2
131.
240
132.
241/1
133.
241/2
242 134.
135.
243/1
136.
243/2
137.
243/3
138.
244/1
139.
244/2
140 .
245
141 .
246/1
142. 246/2/1
143. 246/2/2
144. 247/1/1
145. 247/1/2
146. 247/2/2
147. 247/2/3
148.
247/4
149. 248/1/2
150. 248/1/3
151.
248/2
152.
248/4
153.
249/1
154.
249/2
4417
(3)
(4)
(5)
0.400
0.810
0.270
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.730
0.360
0.110
0.520
0.520
0.650
0.920
0.500
0.260
0.980
0.980
1.970
0.780
0.520
0.480
0.350
0.290
0.650
0.310
0.050
0.100
0.140
0.100
0.020
0.340
0.310 4418
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
155.
250/1
156.
250/2
157.
250/3
158.
251/1
159.
251/2
160.
252
253 161.
254 162.
255 163 .
256 164.
165.
257
166.
258
167 .
259
260 168.
261 169.
170.
262/1
171.
262/2
263 172.
173 .
264/1
174.
264/2
175.
264/3
176.
265
266 177 .
178.
267/1
179.
267/2
180.
267/3
181.
267/4
182.
268
269 183.
[ भाग 1
(4)
(5) (3)
औद्योगिक क्षेत्र 0.410
कार्यपालन यंत्री,
0.370
0.300
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.400
0.400
0.800
0.620
0.620
0.800
0.780
0.790
0.790
1.920
1.920
4.840
0.300
1.190
1.040
2.000
2.000
2.000
0.520
0.620
0.400
0.030
0.390
0.180
0.410
0.200 4419 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1)
(2)
270 184.
271 185.
272 186.
273 187.
188.
274
189. 275/1
190.
275/2
191.
276/1
192 .
276/2
193.
276/3
194.
277/1
195.
277/2
278 196.
197 .
279/1
198.
279/2
199.
280
200.
283/1
201.
283/2
202.
283/3
203 .
284/1
204.
284/2
205.
284/3
206.
287/1
207.
287/2
289 208.
347 209.
348 210.
211.
349
212.
350
(4)
(3)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 0.210
0.420
0.420
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.820
0.630
0.580
1.210
0.170
1.270
0.470
1.090
0.520
0.450
0.380
0.280
0.880
0.850
2.340
0.520
0.510
1.050
0.260
1.290
0.490
1.040
0.320
0.360
0.630
0.350 4420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1 )
(2)
213 .
351
214.
352/1
215. 352/1/2
216.
352/2
217 . 353/1/1
218. 353/1/2/1
219. 353/1/2/2
220.
353/1/2/3
221. 353/2/1
222. 353/2/2
223. 353/2/3
224.
354/1
225. 354/2/1
226. 354/2/2/1
227. 354/2/2/2
228. 354/2/2/3
229. 354/3/1
230. 354/3/2
231. 354/3/3
356
232.
233.
357/1
234.
357/2
235.
358/1
236.
358/2
237.
358/3
238. 358/4/1
239. 358/4/2
240.
359/1
241.
359/2
[ भाग 1
(4)
(3)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 0.970
कार्यपालन यंत्री,
0.200
0.080
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.400
0.180
0.020
0.030
0.030
0.110
0.170
0.170
0.420
0.240
0.060
0.040
0.020
0.160
0.150
0.050
1.820
0.250
0.510
0.210
0.210
0.210
0.750
0.470
0.940
0.740 4421 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(2) (1)
360 242.
243 .
361/1
244.
361/2
245. 361/3/1
246. 361/3/2
247.
361/4
248. 361/5/1
249. 361/5/2
250.
362/1
251.
362/2
252.
363/1
253.
363/2
364 254.
365 255.
366 256.
367 257.
258.
368/1
259.
368/2
260.
369
261.
370
262.
371/1
263 .
371/2
264.
371/3
265.
372
373 266.
267.
374
268.
375
376 269.
270.
377
(3)
(5)
(4)
1.660
औद्योगिक क्षेत्र
0.200
0.200
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.310
0.520
0.830
0.150
0.250
0.430
0.710
0.970
0.970
0.960
0.900
1.130
0.970
0.660
0.330
0.850
1.130
1.100
0.440
0.400
0.150
0.180
0.280
0.200
0.200
0.200 4422
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1 )
(2)
271. 380/1 272. 380/2 273. 380/3 274. 381/1 275. 381/2 276. 381/3 277. 381/4 278. 382/1 279. 382/2 280. 383/1 281. 463/1 282. 463/2 283 . 463/3 284. 464 285. 473/1 286. 473/2 287. 474 288 . 475 289 . 476 290 . 477 291 . 478 292. 479/1 293. 479/2 294. 480 295. 481 296. 482/1 297. 482/2 298. 482/3 299. 483/1
[ भाग 1
(3)
(4)
(5)
0.610 कार्यपालन यंत्री, औद्योगिक क्षेत्र
0.620 डीएमआईसी विक्रम डीएमआईसी विक्रम
0.170 उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. के
उज्जैन. विस्तारीकरण हेतु.
0.300
0.480
0.380
0.040
0.580
0.620
0.920
0.150
0.200
1.400
1.750
0.030
0.030
1.470
0.530
1.190
0.080
0.080
0.220
0.040
0.080
0.350
0.690
0.380
0.170
0,300
4423 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(2) (1)
300 .
483/2
301.
483/3
484 302.
485 303.
496 304.
305.
497/1
306.
497/2
307.
497/3
308.
498/1
309 .
498/2
310.
498/3
499 311.
500 312.
313.
501
314.
502/1
315.
502/2
316.
502/3
317 .
502/4
318.
503/1
319.
503/2
320.
503/3
321.
504/1
322.
504/2
323. 549/1/1
324. 549/1/2
325.
549/2
326.
549/3
327.
560/1
328.
560/2
329.
560/3
(4)
(3)
(5)
औद्योगिक क्षेत्र 0.420
0.130
0.400
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
2.600
0.580
0.140
0.140
0.140
0.920
0.140
0.140
0.140
0.170
1.250
0.270
1.120
0.170
0.500
0.100
0.200
1.490
0.090
1.190
0.690
0.400
0.020
0.180
0.020
1.090
0.180 4424
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(2)
330.
561/1
331.
561/2
332.
561/3
562 333.
563 334.
335. 565/1
336.
565/2
337.
566
540 338.
339.
547/1
340.
547/2
341.
547/3
342.
548
343 .
550/1
344.
550/2
345.
564/1
346.
564/2
347 .
505/1
348 .
505/2
349.
505/3
290 350.
291 351.
352.
355/1
353.
355/2
कुल रकबा
[ भाग 1
(3)
(4)
(5)
0.360
औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,
0.180
0.360
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
1.140
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.620
0.380
0.380
1.050
0.780
0.550
0.200
0.200
1.020
0.270
0.270
0.210
0.210
0.420
0.530
0.930
1.250
1.300
0.260
1.200
231.078
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4425
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया ,
जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
घट्टिया , दिनांक 6 सितम्बर 2024
प्रारूप- "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]
क्र.- भू-अर्जन- 2024-1147- प्र. क्र. 0001 -अ- 82-2024-25.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .
और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में , संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
जिला
खसरा क्रमांक
तहसील ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(3)
(5)
(4) 327
0.23
उज्जैन
ग्राम सिंगावदा
(2) घट्टिया
0.22
पटवारी हल्का
328/2
0.14
क्रमांक 24
328/1
0.60
331/1
0.48
331/2
0.03
344
343
0.88
0.11
342/1/1
0.01
342/1/2
0.74
342/2
0.36
345
0.27
349 4426
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(4) (1)
(2)
(3)
340
338/2
373
383/1
383/2
382/1
382/2
384/1
384/2
384/3
386/1
386/2
387/1
387/2
329/2
329/3
332
337
339
351
389/1
388
407
376/2
330
341
350
379
378/1
378/2
381
385
44
कुल योग
[ भाग 1
(5)
0.64
0.03
0.32
0.68
0.20
0.90
0.36
0.08
0.15
0.23
0.05
0.75
0.20
0.29
0.10
0.26
0.10
0.14
0.40
0.02
0.36
0.10
0.12
0.45
0.24
0.87
3.30
0.15
0.40
1.77
0.35
0.40
18.48 4427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रारूप-"ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]
क्र. - भू- अर्जन- 2024-1148 - प्र. क्र. 0003 - अ- 82-2024-25 .-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में, संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
(1 ) उज्जैन
(2) घट्टिया
(3) ग्राम-अम्बोदिया पटवारी हल्का क्रमांक 24 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
4
0.25
0.47
75
74
0.02
72
0.15
71
0.57
77
0.57
1.47
69
1.70
68/1
2.40
68/2
78
0.54
79
0.18
70
0.47
0.40
86/1
1.60
86/2
0.61
86/3
67
1.77
58
0.46 4428
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(4)
(3)
(1)
(2)
59
87
90
89
52
45
41
53
40
39
38
37
35
42
36
228/1
228/2
229/1
317/1/1
316/1
316/3
298/1
298/2
298/3
299
296/1/1
296/1/2
296/2/1
296/2/2
297
295/2/1
295/2/2
294/2
293
292/1
[ भाग 1
(5)
0.16
0.47
0.96
0.43
1.64
0.05
0.81
0.20
0.35
0.25
1.20
1.01
0.32
0.62
0.06
0.59
0.67
0.50
0.10
0.24
0.10
0.15
0.18
0.06
0.24
0.20
0.10
0.63
0.50
0.84
0.31
0.06
0.54
1.72
0.11 4429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
292/2/1 0.52
0.48
292/3 0.26
292/4 0.26
291 0.19
278 0.07
279/2 0.04
277/1 0.14
277/2 0.34
277/3 0.29
294/1 0.05
51/1 0.04
66/1 0.09
76 2.66
57 0.19
56 1.00
91 0.19
60 0.23
61 4.42
92/1 0.73
64 0.36
55 0.35
54 0.40
229/2 1.18
287 1.10
316/2 0.11
81 0.25
308 0.05
2 0.22
82 0.52
145 0.10
275 0.13
405 0.25
कुल योग 85 47.21
4430
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
प्रारूप- "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]
क्र.- भू-अर्जन- 2024-1149-प्र. क्र. 0002- अ- 82-2024-25.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .
और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्टं निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में , संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
(1)
(3) उज्जैन
(2) घट्टिया ग्राम बड़वई
पटवारी हल्का
क्रमांक 26 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(4)
(5)
0.55
126/2
0.19
126/3/1
0.05
126/3/2
162
0.78
163
0.11
164
0.19
0.72
127/2
0.42
161/1
0.23
161/2
0.23
160/1
0.40
169/1
0.70
159/3
0.93
159/2/1
0.30
159/2/2
0.06
158/2 4431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(1 )
(4) (2)
(3)
171/1
172/1
174
310
311/1
291/1
291/2/1
291/2/2
291/3
292
294
297
298
299
301
302
303
304
305
306/1
306/2
300
308
267
279/1
279/3
276/1/1
276/1/2
268
273/1
275/1
274/2
274/1
271
269
247 (5)
0.17
0.41
0.14
0.09
0.06
0.03
0.015
0.015
0.03
0.11
0.09
0.02
0.11
0.28
0.10
0.04
0.05
0.06
0.08
1.12
0.55
0.08
0.30
0.14
1.01
1.00
0.70
0.18
0.12
1.18
0.25
0.24
0.03
0.59
2.19
1.36 4432
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
(1)
(4) (2)
(3)
248
246/1
242/1
249
270/1
245/1
243
239
240
346/1
125
169/2
157
173
170
171/2
172/2
169/2
311/2
289
290
168/2
309
279/2
275/2
276/2
273/2
277
288
241
245/2
323
346/2
84
कुल योग
[ भाग 1
(5)
0.94
1.10
2.13
0.51
0.47
0.30
0.04
0.25
0.55
0.16
0.34
0.31
0.10
0.25
0.47
0.16
0.13
0.02
0.21
0.10
0.03
0.02
0.08
0.08
0.07
0.15
0.05
0.14
0.10
0.70
0.08
0.45
0.07
29.36
राजाराम करजरे , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
4433 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
आयुष विभाग
वल्लभ भवन, क्रमांक 3 , चतुर्थ तल, मंत्रालय , भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2024
क्र. -एफ- 5-15-2010- एक- उनसठ. ड्रक्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रुल्स, 1945 के नियम 152 तथा नियम 67 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त नियम के खण्ड VIA, VIIA, IXA, XII. XIV , XV, XVI , XVIA, XVII, XVIII एवं XIX ( जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी औषधियों तथा कॉस्मेटिक्स से है ) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15-2010-1 -उनसठ, दिनांक 13 जुलाई 2017 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा , डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, प्रभारी औषधि निरीक्षक, संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority ) नियुक्त करता है.
No. F 5-15-2010-1 - LIX. In exercise of the powers conferred by Rule 152 and 67A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, for the purpose of the parts VIA , VIIA, IXA , XII , XIV, XV, XVI , XVIA , XVII , XVIII and XIX (upto the extent to whichthese are related to Ayurved, Siddha , Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics ) of the said rules , the State Government , superseding the previous notification issued vide No. F 5-15-2010-1 -LIX, dated 13th July 2017 , hereby appoints Dr. Himmat Singh Dawar , Drug Inspector in charge , Directorate of Ayush, Madhya Pradesh as Licensing Authority (Indian System of Medicine and Homoeopathy ) for Madhya Pradesh State .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना देवडा, उपसचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्रमांक एफ-1/5/5/0001/2024-1-10:: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 के
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन वन विभाग अंतर्गत स्थापनाओं की अनुसूची में दी गई विशिष्टियों के अनुसार संविदा के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता हैः-
अनुसूची-एक
विभागाध्यक्ष का नाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
अनुसूची-दो
संविदा पदों का चिन्हांकन
श्रेणी पदनाम
रिमार्क चिन्हांकित पद /संवर्ग एवं संख्या
योग (4+5 +6+7) सीधी भर्ती के स्वीकृत पद
दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (1.5%)
बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)
लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिति है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त , बौनापन , एसिड अटेक पीड़ित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.5%)
आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग- डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)
4
1
2
3
5
8
9
6
7
09
01
01 संविदा तृतीय श्रेणी
जी.आई. एस. विशेषज्ञ
07
01
01 संविदा चौकीदार
चतुर्थ श्रेणी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किशोर कुमार कन्याल, उपसचिव.
4434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्रमांक / 1671 /2196109/ 2024 / दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड रामगिरखुर्द में N 24°24'16.08" से N 24°24'31.84 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 °22′38.66 " से E 77 ° 25′53.52 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - गुना
वनमंडल -गुना
वनखण्ड की तहसील आरोन
वन परिक्षेत्र आरोन
वनखण्ड की सीमाएं
भूमि का विवरण
अ. क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्र.
प्रस्तावित वनखंड का नाम
1
92/1/2 , रामगिर खुर्द
रामगिर खुर्द
शासकीय भूमि
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
(क्षेत्रफल) हेक्टेयर
10.000 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
10.000
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1. (क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक (1) 6- एमपीबी063 / 2023 - बीएचओ दिनांक 22.10.22.10.2024 (2) 6- एमपीबी064 / 2023 - बीएचओ दिनांक 20.06.2024 एवं (3) क्रं /6- एमपीबी065/ 2023- बीएचओ दिनांक 08.01.2024 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु में प्रभावित 8.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक / 521 / नजूल / रा.
4435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
नि. 2023-24 गुना, दिनांक 27.06.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2.. 'अन्य कारणों का विवरण – निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , नायब तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 11.03.2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. 1671-2221931-2024- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1671-2221931-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
4436
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
Bhopal , the 12th September 2024
No./ 1671 /2196109/2024/:X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Ramgir khurd lies between N 24°24'16.08 " to N 24° 24'31.84 " North Latitude and E 77° 22'38.66 " to E 77 ° 25'53.52 " East Longitude .
SCHEDULE
District : - Guna
Forest Division : - Guna
Tahsil : - Aron
Forest Range : - Aron
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. N.
Present head ofland
Khasra No.
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
1
Area (Hectare)
10.000
92/1/2
Ramgir khurd
Ramgir khurd
Government Land North- Artificial forest boundary from pillar no . 1 to 2 of the proposed protected forest block .
East- Artificial forest boundary from pillar no . 2 to 3 of the proposed protected forest block .
South- Artificial forest boundary from pillar no . 3 to 4 of the proposed protected forest block .
10.000
Total
(A) Reason for publication of notification West- Artificial forest boundary from pillar no . 4 to 1 of the proposed protected forest block.
1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and climate change , Government of India, New Delhi letter number (i ) 6 - MPB063/2023 - BHO dated 22.10.2024 ( ii ) 6 - MPB064/ 2023 - BHO dated 20.06.2024 and ( iii ) 6 - MPB065 /2023- BHO dated 08.01.2024 and in lieu of 8.705 hectare of forest land affected in the sanctioned project of General Manager , Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit , Project Implementation unit Guna, Madhya Pradesh " laying of underground pipeline in Rajghat group water supply scheme under Jal Jivan Mission in Guna district " , the above mentioned non forest land of 10.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest 4437
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
Department by Collector Guna order No. 521 / नजूल / रा.नि. 2023-24 Dated 27.06.2023 of10.000 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- NIL
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 11.03.2003 of competent revenue officer , Naib Tehsildar Aron are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्रमांक 1673 / 2221965/ 2024 / दस-3 . भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
तहसील गुना वन परिक्षेत्र - गुना दक्षिण जिला गुना वनमंडल -गुना
वनखण्ड की सीमाएं
विवरण
अ. क्र.
नाम वनखण्ड की भूमि का ग्राम का
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
बजंरगंढ
913/1/1/2 8.800
निर्भयगढ़ पहाड़ 'ए'
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा ।
शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 14 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।
2
938/2
बजरगंढ
14.000
निर्भयगढ पहाड़ 'बी'
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।
शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा !
22.800
कुल योग
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।
4438
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6- एमपीआर 007 / 2023 - बीएचओ दिनांक 06.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश , सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना "आरोन राधौगढ़ वाया विदोरिया मार्ग के उन्नयन कार्य" हेतु में प्रभावित 22.729 हेक्टेयर वनभूमि के एवंज में प्राप्त 22.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक / 606 / नजूल / रा.नि. / 22-23 एवं आदेश क्रमांक/ 603 / नजूल / रा.नि./22-23 दिनांक 08.06.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 07.08.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - 1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. 1673-2221965-2024 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1673-2221965-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
4439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 12th September 2024
No./1673/2196109/2024/X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District
: - Guna
Forest Division : - Guna
S.
Tahsil : GUNA
Forest Range : - Guna South
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
N.
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
913/1/1/2
1
Bajrangarh
Nirbhayagarh Pahad "A"
Government Land Forest Deparment Μ.Ρ.
2
8.800 North- Artificial forest boundary from Pillar no . 1 to 2 of proposed protected forest block.
East- Artificial forest boundary from Pillar no . 2 to 7 of proposed protected forest block.
South- Artificial forest boundary from Pillar no . 7 to 9 of proposed protected forest block.
West- Artificial forest boundary from Pillar no . 9 to 14 and pillar no . 1 of proposed protected forest block.
14.000
938/2
Bajrangarh
Nirbhayagarh Pahad "B "
Government Land Forest Deparment M.P.
Total
(A) Reason for publication of Notification North- Artificial forest boundary from Pillar no . 1 to 3 of proposed protected forest block .
East- Artificial forest boundary from Pillar no . 3 to 4 of proposed protected forest block.
South- Artificial forest boundary from Pillar no . 4 to 5 of proposed protected forest block.
West- Artificial forest boundary from Pillar no . 5 to 1 of proposed protected forest block.
22.800
1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter no . 6 - MPR0007 /2023 - BHO dated 06.09.2023 in lieu of 22.729 hectare of forest land affected in sanctioned project Road upgradation work from Aron to Raghogarh viaBidoriya of General Manager , Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited District Guna, the above mentioned Non Forest Land of 22.800 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Guna order number 606 / नजूल / रा.नि./ 22-23 and order number 603 / नजूल / रा.नि./ 22-23 dated 08.06.2023 .
4440
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . Nil dated 07.08.2022 of Tehsildar Guna are as under .
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्रमांक / 1675 / आर-2196822/ 2024 / दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N - 22 ° 00'56.05 से N- 22° 00'34.13 उत्तर अक्षांश तथा E- 80°22'14.98 " से E- 80° 21'41.65 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला बालाघाट
तहसील परसवाड़ा
वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा (सा.) वनमंडल उत्तर बालाघाट (सा. )
अ.
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
नाम ग्राम का
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखंड का नाम
1.
उत्तर
30.000
8/2
गौनाझोला गौनाझोला बड़े झाड़ का जंगल
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा
30.000
योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
4441 भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
(1 ) भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6- MPR030/ 2023 - BHO दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्त अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना भैंसवाही से जल्दीडांड, रकबा 9.912 हेक्टेयर ।
(2) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 657 / R- 1328500 / 2023 / 10-3 दिनांक 27 मार्च 2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना पितकोना से दड़कसा मार्ग, रकबा 4.455 हेक्टेयर ।
उपरोक्त 02 प्रकरणों में प्रभावित कुल रकबा 14.367 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट के संशोधित आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 0013/ अ-59 वर्ष 2022-23 दिनांक 05.04.2023 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
(3) अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार उकवा (परसवाड़ा) के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार : - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. 1675 - आर- 2196822-2024 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675- आर- 2196822-2024- दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.
4442
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
Bhopal , the 12th September 2024
No./1675/R-2196822/2024/X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 22 ° 00'56.05 to N - 22 ° 00'34.13 North Latitude and E- 80 ° 22'14.98 " to E- 80°21'41.65 " EastLongitude.
SCHEDULE
District : - Balaghat
Forest Division: - North Balaghat ( T) Tahsil : - Paraswada
Forest Range: - North Ukwa (T)
Details of Land Included
S. Ν.
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
1 Gaunajhola Gaunajhola Bade Jhad ka Jungle
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area (Hectare)
8/2
30.000 North Artificial forest boundary from pillar number 5 to 10 of proposed protected forestblock .
East Artificial forest boundary pillar number 10 to 13 proposed protected forest block .
Artificial forest South boundary pillar number 13 to 17 of proposed protected forest block.
West - Artificial boundary pillar number 17 to 5 of proposed protected forest block.
Total 30.000
(A) Reason for publication of Notification : - 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India , Regional Office Bhopal , letter number 6 - MPR030/ 2023 - BHO dated 13.02.2024 and in lieu of the 9.912 ha. forest area affected in sanctioned project " Road construction from Bhainswahi to Jaldidand " of General Manager, Madhya Pradesh Rural Raod Development Authority, Project Implimentation unit number- 1 , Balaghat .
2. In accordance with the condition laid down in the Madhya Pradesh Government, Forest Department, Vallabh Bhavan Mantralaya, Bhopal letter number 657/R- 1328500 /2023 / 10-3 dated 27.03.2024 and in lieu of the 4.455 ha . forest area affected in sanctioned project "Road construction from Pitkona to Dadkasa " of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , PIU - 1 Balaghat .
In lieu of total 14.367 ha. forest area affected in above two project, the land mentioned in the schedule above 30.000 hactare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh, Forest Department by collector Balaghat order no . 0013 /A- 59 year 2022-23 Date 05.04.2023 for the purpose of compensatory afforestation .
4443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
2. Details of other Reason - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Deputy Tehsildar Ukwa ( Paraswada) are as Under .
1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land .
2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land.
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्रमांक / 1678 / 2196743/ 2024 / दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड गोंडीवढोना "द" 21 °30′08.30 " से 21 °30′14.64" उत्तर अक्षांश तथा 78°47′24.64 " से 78° 47′32.60 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- पांढुर्णा
तहसील - सौंसर वन परिक्षेत्र- कन्हान
वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल
वनखण्ड की सीमाएँ
विवरण
अ. क्र.
वनखण्ड का नाम
वनखण्ड की ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर)
भूमि का भूमि का वर्तमान मद
1
2.55
गोंडीवाढोना
गोंडीवढोना "द"
गैर वनभूमि
75/2 (s)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 से 265/1 तक वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा 265/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।
योग 2.55
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 तक कृत्रिम वन सीमा ।
4444
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
[ भाग 1
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. ( i) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8/34/2021 - FC दिनांक 21.04.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड जिला - शहडोल, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना विक्रम कोल ब्लॉक ओपन / भूमिगत कोयला उत्खनन में प्रभावित रकबा 151.095 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.55 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार सौंसर के प्रकरण आदेश क्रमांक / 113 / अ-6/ 2024--25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार निजी भूमि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार सौंसर के प्रतिवेदन क्रमांक 113 / अ-6 / 2024-25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.
भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. 1675-21966743-2024- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675- आर- 21966743-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधि कार से ए 1.678.1 प्रकाशित किया जा -3: -
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 12th September 2024
No./1678/2196743/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Gondivadhona "D " lies between 21 ° 30'08.30 " to 21 °30'14.64 " North Latitude and 78 °47'24.64 " to 78 ° 47'32.60 " East Longitude .
4445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Pandhurna
Tahsil - Sausar
Forest Division - South Chhindwara Division
S.
Details of Land Included No
Khasra No.
Name of Village
Name of the Forest Block.
Present head of land 1
75/2 (S)
Gondi vadhona
Gondi vadhona "D "
Non Forest Land Forest Range - Kanhan
Forest Block Bouderies
Area (Hectare)
2.55 North Forest boundary from pillar No. 267/1 to 265/1 of protected forest block Khapakarimwar ' A' .
East Artificial forest boundary from pillar 265/1 of protected forest block Khapakarimwar ' A' to pillar no . 3 of proposed protected forest block .
South Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block.
Total 2.55
West Artificial forest boundary from pillar no. 4 of proposed protected forest block to pillar No. 267/1 of protected forest block Khapakarimwar 'A' .
(A) Reason for publication of Notification : -
1. ( i ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India's letter No. 8/34/ 2021 - FC dated 21- 04-2024 and in lieu of 151.095 hectare of forest land affected in Vikram Coal Block Open/Underground Coal Mining Project of M/ s Birla Corporation Limited, District Shahdol , Madhya Pradesh , the non forest land of 2.55 hectare mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No./113/अ-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tehsildar, Sausar for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per order No./113/अ-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tahsildar Sausar are as under .
1. Individual Rights : - There are no individuals Right on the said land
2. Community Rights : - There are no Communities Right on the said land
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.