Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 37, Part Part 1, 13 September 2024

Published 13 September 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
37
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-09-13.37.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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वध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 सितम्बर 2024- भाद्र 22, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2024

क्र.5.ई- 1-121-2024-5- एक. भारत सरकार, संस्थापन अधिकारी , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 33-07- 2024- EO (SM - I ) (4) , दिनांक 7 अगस्त 2024 के अनुक्रम में, डॉ. पवन कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 1999 ) , कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत संयुक्त सचिव, रक्षा विभाग , नई दिल्ली के पद पर , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024

क्र. एफ- 5-08-2022 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री जी. एस . अहलुवालिया, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को .आर. -कम- पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी- 5359- (दो- 1-4-2018 ) दिनांक 23 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 9 से 12 जुलाई 2024 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव. 4285

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

4286

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल , मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 1-4-20- रा . स. यू. ए. 1-1079.- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की धारा 13 की उपधारा (6 ) के प्रावधानांतर्गत आदेश क्रमांक एफ-1-4-20- रा. स. यू. ए. 1-337 , दिनांक 7 मार्च 2024 के द्वारा डॉ. रूपम गुप्ता, सकायाध्यक्ष, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय , यू. टी. डी. , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल को विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिए नाम - निर्देशित किया गया था.

2 चूंकि अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत उक्त विश्वविद्यालय के नये कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है और चूंकि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6 ) में वर्णित छः माह की कालावधि दिनांक 6 सितम्बर 2024 को समाप्त हो रही है, अतः उक्त धारा 13 की उपधारा ( 6 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं , मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल एतद्वारा डॉ. रूपम गुप्ता, सकायाध्यक्ष, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी. , राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल को दिनांक 7 सितम्बर 2024 से अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम - निर्देशित करता हूं.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी, भोपाल -462016

भोपाल , दिनांक 6 सितम्बर 2024

इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3860- वि. यो. इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 , ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश .

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

1. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के पश्चात् सरल क्रमांक 41 निम्नानुसार अंतः स्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

3.25.2

सारणी 3.6

मार्ग का नाम

क्रमांक

प्रस्तावित चौड़ाई ( मीटर में) (2)

(1)

(3) 105

41

ए. बी. रोड बायपास ( उत्तर में रहू खेड़ी

जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक) .

2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 6 की कंडिका क्रमांक 6.10.13 के पश्चात् नवीन कंडिका क्रमांक 6.10.14 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.10.14.- इंदौर बायपास के कंट्रोल एरिया में आने वाले खसरों की भूमियों को मार्ग एवं मिश्रित उपयोग के संबंध में.

ए. बी. रोड बायपास में ( उत्तर में रहू खेड़ी जंक्शन से दक्षिण में राउ जंक्शन तक) आने वाले ग्रामों के खसरों में ए. बी. रोड बायपास के वर्तमान राईट ऑफ वे ( R.O.W. ) लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक ( 22.50 मीटर की पट्टी ) ( दोनों ओर अतिरिक्त 22.50 मीटर R.O.W. उपांतरित R.O.W.- कुल 105.00 मीटर ) तक मार्ग प्रस्तावित एवं प्रस्तावित 105 मीटर मार्ग के दोनों ओर 22.50 मीटर तक मिश्रित भूमि उपयोग * किया जाना प्रस्तावित है.

1. मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र की 22.50 मीटर की पट्टी ( ए. बी. रोड बायपास के उपान्तरित R.O.W.- लाइन से दोनों ओर 22.50 मीटर तक स्थित भूमि ) या उसके किसी भी भाग में, किसी भी उपयोग प्रयोजन के ले आउट अनुमोदन के समय , भूमि स्वामी के लिए मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है. मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुल्क, केवल एक मुश्त व एक बार ही देय होगा.

नोट.-

*भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपान्तरण , उक्त भूमि के भूस्वामी द्वारा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश , इंदौर से ले- आउट प्लान के अनुमोदन के समय शहरी निर्धारित ग्रामीण स्थानीय निकाय को यहां दर पर मिश्रित भूमि उपयोग प्रीमियम का भुगतान करने एवं निम्नलिखित विकास नियंत्रण नियमों के पालन करने की शर्त पर लागू होगा :-

4287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

2. मिश्रित भूमि उपयोग के लिये देय मिश्रित भूमि उपयोग उपान्तरण शुक्ल, उक्त भूमि के क्षेत्र के आसपास प्रचलित Collector Guideline में आवासीय भूखंड के मूल्यांकन के दरों के अनुसार उक्त भूमि के मूल्य का 10% होगा.

3. उपान्तरित मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग में इंदौर विकास योजना 2021 के अनुसार सभी स्वीकार्य गतिविधियाँ / उपयोग परिसर पूर्ण रूप से अनुज्ञेय होंगे.

4. मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 ( MP TDR Rules 2018) के अनुसार (Development Rights Certificate एवं Additional Buildlable Area प्रीमियम ) का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे .

5. एबी रोड बायपास के उपान्तरित ROW लाइन से दोनों ओर उपांतरित मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्र में आने वाली भूमि पर भूखण्डीय विकास (स्वीकृत अभिन्यास में विक्रय हेतु आरक्षित भूखण्डीय क्षेत्र कलेक्टर गाईडलाईन का 3 % ) उन्नयन विकास प्रभार राशि तथा बहु - इकाई भवनों को निर्मित किये जाने पर स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात के आधार पर भूमि स्वामी को उन्नयन विकास प्रभार राशि, [ स्वीकृत फर्शी क्षेत्र अनुपात ( 12.0 तक ) कलेक्टर गाईडलाईन का 3 % ] राशि देय होगी. 1 : 2.0 से अधिक 14.0 तक फर्शीकर्शी क्षेत्र अनुपात का लाभ प्राप्त किये जाने पर उपरोक्त कंडिका क्र. 4 के प्रावधान लागू होंगे.

6. मिश्रित भूमि उपयोग के लिए ग्राउंड कवरेज भूखंड क्षेत्र का अधिकतम 40 % मान्य होगा , और अन्य उपयोग के भूमियों के लिए नियोजन मापदण्ड इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुसार होगा .

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

इंदौर विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 3864- वि. यो. इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना , 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला इंदौर, मध्यप्रदेश .

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश .

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरण का विवरण

2. इंदौर विकास योजना, 2021 के अध्याय 3 की कंडिका क्रमांक 3.25.2 की सारणी 3.6 के सरल क्रमांक 39 के पश्चात् सरल क्रमांक 40 निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

3.25.2

मार्ग का नाम

प्रस्तावित चौड़ाई ( मीटर में) क्रमांक

(1)

(2)

सारणी 3.6 (3) 30

40

टिगरिया बादशाह मेन रोड से कुशवाह

नगर होते हुये उज्जैन नाका बाण गंगा तक.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप से संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , इंदौर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

शुद्धि-पत्र

क्र. 3509 - वि.यो. टी. डी. आर. ( प्राप्ति क्षेत्र)-22 - नग्रानि-2024 , भोपाल दिनांक 9 अगस्त 2024 के द्वारा प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना, जिसका प्रकाशन साधारण राजपत्र भाग 1 में दिनांक 23 अगस्त 2024 को किया गया है .

उक्त सूचना के पैरा 1 में त्रुटिवश इंदौर निवेश क्षेत्र के स्थान पर जबलपुर निवेश क्षेत्र प्रकाशित हो गया है, जिसे जबलपुर निवेश क्षेत्र के स्थान पर इंदौर निवेश क्षेत्र पढ़ा जावे . शेष यथावत् रहेगा.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह आयुक्त- सह- संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

4288

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर , दिनांक 27 अगस्त 2024

(पारित दिनांक 27 अगस्त 2024 )

क्र. -3 - सालि.राज- विविध- 2024-13224.- मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का पत्र क्रमांक एफ- 2- (क ) -9-08- बी- 3- दो, भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपत्र अनुसार जिले के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की समिति को दिये गये हैं. उक्त निर्देशों के क्रम में, मध्यप्रदेश शासन, गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र क्रमांक 03-- 880-2023 - बी-3 - दो, भोपाल दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देशानुसार जिला ग्वालियर के थानों / चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी स्तर पर तथा जिला दण्डाधिकारी स्तर पर बैठकें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त किये गए.

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर ( म. प्र . ) का पत्र क्रमांक-पुअ- ग्वा. एसीप्रथम- पी- 399-ए- 23-24, ग्वालियर, दिनांक 11 जनवरी 2024 एवं पत्र क्रमांक-पुअ- ग्वा.एसीप्रथम- पी- 3991- सी- 23-24, ग्वालियर, दिनांक 15 जनवरी 2024 के द्वारा जिला ग्वालियर के 15 थानों क्रमशः ( 1 ) महाराजपुरा, ( 2 ) पनिहार, ( 3 ) पिछोर, (4 ) गिजौर्रा, ( 5 ) आंतरी , (6 ) भितरवार, ( 7 ) बिजौली, (8 ) गिरवाई, (9 ) झांसीरोड, ( 10 ) चीनौर, ( 11 ) बिलौआ, ( 12 ) डबरा देहात, ( 13 ) बहोडापुर, ( 14 ) चौकी बड़ागांव थाना मुरार एवं ( 15) ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों / ग्रामों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दूरी को आधार मानते हुए तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा के आधार पर कुल 15 थानों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. प्रस्तुत प्रस्ताव को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 , खण्ड एस के अनुसार अधिसूचना का दिनांक 26 जनवरी 2024 को मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित किया गया है. तथा उक्त संबंध में अधिसूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की अवधि के अंदर आपत्तियां आमंत्रित की गई.

उक्तानुसार अधिसूचना के अनुक्रम में, श्रीमती मंजू राजू खटीक, सभापति संचार संकर्म समिति सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र वार्ड 09 , जिला ग्वालियर ( म. प्र . ) द्वारा ग्राम सूखापठा, थाना पिछोर एवं ग्राम गढ़ी, थाना पिछोर की सीमा को थाना बिलौआ की सीमा में नहीं रखने तथा पूर्ववत् थाना पिछोर में रखने के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 2024 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है. उक्त आपत्ति निराकरण हेतु मूलतः पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर को भेजी गई.

उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर (म. प्र. ) का पत्र क्रमांक- पुअ- ग्वा. - एसीप्रथम - पी- 160-24 , ग्वालियर, दिनांक 29 मार्च 2024 के द्वारा ग्राम सूखापठा एवं गढ़ी को थाना पिछोर की सीमा में ही यथावत् रखे जाने की अनुशंसा सहित अभिमत प्राप्त हुआ है.

जिला ग्वालियर की सीमांतर्गत आने वाले ग्रामों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा, सुरक्षा तथा विगत पांच वर्षों के अपराधों की समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम नं. ( 2 ) में अंकित थानों की सीमा के कॉलम नं. (3 ) में अंकित आने वाले ग्रामों / मोहल्लों को कॉलम नं. (4 ) में अंकित थाना में सम्मिलित करते हुए थानों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है.

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 , खण्ड एस के अनुसार )

क्र. - 3 -सालि.राज- विविध- 2024-13224.- जिला ग्वालियर ग्रामीण / शहरी थानों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों / मोहल्लों की भौगोलिक स्थिति, जनसुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े तथा आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित थानों की दूरी तथा विगत 05 वर्षों में घटित अपराधों की समीक्षा उपरांत 15 थानों की सीमा में परिवर्तन किया जाता है- 4289 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

प्रस्तावित थाना

ग्राम का नाम

वर्तमान थाने का नाम

स. क्र.

(4) (2)

(3)

(1)

बिजौली 01.

फूलपुरा

महाराजपुरा

गिरवाई 02.

पनिहार

बजरंगपुरा

झांसीरोड

खेरिया

कछाई

चीनौर

हनुमान टेकरी

बिलौआ 03.

पिछोर

ईकोना

आदिवासी दफाई

बंजारा का पुरा

शंकरपुर , शंकरपुर कॉलोनी

गिजौर्रा

04.

हिडायल

मोहना

आंतरी

बझेरा

05.

मकोडा

टीसीपी

बीएसएफ एकेडमी ( आंतरी थाना क्षेत्र ) पाठा

डबरा देहात भितरवार

06.

ग्राम पंचायत बिजकपुर ( बैजनाथ का डेरा , इमला का डेरा )

ग्राम पंचायत भैसनारी ( अजीतपुरा , शक्तिपुरा , लडैयापुरा, चूना घाट का डेरा ) .

सिमरिया भैसनारी ( सिमरिया दफाई )

07.

बिजौली

चौकी बडागांव थाना मुरार

सिगारपुरा

ग्राम करगवां

खेरियामोदी

उदयपुर

गणेशपुरा

सुनारपुरा खालसा

ग्वालियर 08.

बहोडापुर

नगर निगम क्षेत्र का वार्ड क्र. 10 गूजरी महल,

सरस्वती शिशु मंदिर एवं बादलगढ़ .

रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4290

Gwalior , the 27th August , 2024

(Passed date 27th August 2024)

No. -3 - Sali.Raj - Miscellaneous- 2024-13224. According to the circular of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department Ministry , Vallabh Bhawan , Bhopal , letter No - F - 2 ( a) -9-08 - B - 3-2 , date 30th July 2010. The authority for assesssment has been given to the committee of Collector , Superintendent of Police and District Public Prosecution Officer at the district level . In accordance with the above instructions , as per the instructions given in the letter number -03-1770880-2023-B-3/ 2 , Bhopal dated 4 January 2024, of the Ministry of Madhya Pradesh Government Home (Police) Department , Vallabh Bhawan , Bhopal , the boundaries of the police stations / outposts of Gwalior district. For rescheduling , meetings were organized at the sub - divisional magistrate level and at the district magistrate level and suggestions were received from public representatives and social organizations .

Inpursuance of the above instructions , Superintendent of Police , District Gwalior (M.P. ) letter number No. PA- GWA-ACPratham- P- 399 - A- 23-24, Gwalior , dated 11 January 2024 and letter number PA - GWA- ACPratham- P- 3991 -C- 23-24, Gwalior , dated 15 January 2024 by 15 police stations of district Gwalior respectively (1 ) Maharajpura, (2) Panihar , (3) Pichor , (4) Gijorra, (5 ) Antri , (6) Bhitarwar , (7 ) Geographical position of the mohallas /villages falling under Bijauli , (8) Girwai , (9) Jhansi Road , ( 10 ) Chinaur, ( 11 ) Bilua, ( 12 ) Dabra Dehat , ( 13 ) Bahodapur, ( 14 ) Chowki Badagaon police station Murar, and ( 15 ) Gwalior, Geographical location/villages under Gwalior , public facilities And considering the distance of safety as the basis and based on the analysis of crimes committed in the last 05 years , a proposal has been received with recommendations regarding change in the boundaries of a total of 15 police stations . According to Section- 02, cloause S of the Code of Criminal Procedure , the presented proposal has been published by the Madhya Pradesh Gazette Authority on 26 January 2024 and in this regard, comments were invited within a period of 30 days from the date of publication of the notification.

In continuation of the above notification ; Smt . Manju Raju Khatik, Chairman , Communication Works Committee , Member, District Panchayat Area , Ward 09 , District Gwalior ( M.P. ) has ordered that the boundaries of village Sukhapatha police station Pichhor and village Garhi police station Pichhor should not be kept in the limits of police station Bilua and the same police station should be kept as before . Objection regarding keeping it in Pichhor has been submitted on 27.02.2024. The said objection was originally sent to the Superintendent of Police , District Gwaiior for resolution .

In continuation of the above objections , the Superintendent of Police , District Gwalior (M.P. ) vide letter No. Pa- Gwa-ACFirst- P- 160-24 , Gwalior dated 29.03.2024, has been transferred to village Sukhapatha and Garhi within the limits of police station Pichor. Opinion has been received recommending that it be kept as is .

Onthe basis of review of the geographical location , public facilities , security and crimes of the last five years of the villages /localities falling under the boundaries of Gwalior district, column no . of the following schedule in the list of police stations mentioned in column no . (2) villages /localities mentioned in column ( 3 ) should be given column no. (4) . The boundaries of the police stations including the police stations mentioned in Rescheduling is done .

(ACCORDING TO SECTION 02 , CLOAUSE S OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE )

No -3 Sali.Raj - Miscellaneous - 2024-13224.- Keeping in view the geographical location of the villages /localities falling under the rural /urban areas of district Gwalior, public facilities and safety , one should not have to travel long distances and the facilities to solve the problems of the common people at a fast pace etc. Changes are made in the limits of 15 police stations after reviewing the distance and crimes committed in the last 05 years : -

S.N.

Name of village

proposed police station Name of current police station

(4)

(3)

(1)

(2)

Bijoli 01.

Foolpura

Maharajpura 4291 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(4) (1)

(2)

(3)

Girwai Panihar

02.

Bajrangpura

Jhansi Road

Kheria

kachhai

Chinor

Hanuman Takeri

Bilua

Ekona

03.

Pichore

Adiwasi Dafai

Banjara's Pura

Shankarpur, Shankar Colony

04.

Gijorra

Hidayal Mohna

05.

Antri

Bajhera

Makoda

TCP

BSF Academy (Area of antri police Station)

Patha

Dabra Dehat 06.

Bhitarwar

Gram Pachayat Vijakpur ( Vaijnath Ka Camp , Imla Ka Camp) .

Gram Panchayat Bhaisnari (Ajitpura, Shaktipura,

Ladaiyapura, Chuna Ghat camp) .

Simaria Bhaimnari (Simaria Dafai )

07.

Bijauli

Sigarpura

Chowki Badagaon Police Station

Kheriamodi

Murar.

Udaipur

Village Kargawan

Ganeshpura

Sunarpura Khalsa

Gwalior 08 .

Bahodapur

Ward no. 10 of municiple corporation,

Gujri Mahal , Saraswati Shishu Mandir , Badalgarh.

RUCHIKA CHAUHAN, Collector and District Magistrate .

4292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024

क्र. F. -6-0020-2023- सात-शा.- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला गुना की वर्तमान तहसील गुना की सीमाओं को परिवर्तित करने, एवं नवीन बमोरी उपखण्ड सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में , उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनुसूची

अनु. क्र.

प्रस्तावित परिवर्तन के (विद्यमान उपखण्ड सतना से अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्र काविवरण) .

विद्यमान उपखण्ड का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड कीसीमाएं प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् उपखण्ड में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण

(6)

प्रस्तावित परिवर्तनों

के उपखण्ड

एवं उनके

मुख्यालयों

के नाम

(4)

(1)

(3)

1

1. तहसील संख्या-01 नाम-बमोरी.

(5)

गुना, मुख्यालय, गुना.

गुना, मुख्यालय , गुना.

2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या-02. नाम-फतेहगढ़ , बमोरी. 3. पटवारी हल्कों की संख्या-80.

4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.

पूर्व दिशा- जिला अशोकनगर . पश्चिम दिशा- तहसील बमोरी . उत्तर दिशा-जिला शिवपुरी .

दक्षिण दिशा- तहसील

आरोन एवं तहसील राघौगढ़.

1. तहसील संख्या-02 नाम-गुना नगर, गुना. 2. राजस्वनिरीक्षक मण्डल संख्या-03 नाम-म्याना, ऊमरी, गुना. 3. पटवारी हल्कों की संख्या-87 . 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-307.

बमोरी,

2

1. तहसील संख्या-01 नाम-बमारी.

मुख्यालय, बमोरी.

पूर्व में तहसील गुना. पश्चिम में- राजस्थान सीमा. उत्तर में- राजस्थान सीमा एवं जिला शिवपुरी . दक्षिण में- तहसील राघौगढ़.

2. राजस्व निरीक्षक मण्डल संख्या-02 नाम-फतेहगढ़, बमोरी . 3. पटवारी हल्कों की संख्या-80 . 4. राजस्व ग्रामों की संख्या-254.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

4293 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 अगस्त 2024

क्र. दस- भू- अर्जन- 30-अ-82-2022-23-5611 .- राज्य मार्ग क्रमांक 57 रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड में पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्वास और उन्नयन कार्य ( चैनेज 0.000 से 18.550 किमी तक बघवार नहर पुल निर्माण, चैनेज 33.000 कि मी और 40.450 से 111.500 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90.000 कि मी ) हेतु तहसील ब्यौहारी अंतर्गत प्रभावित ग्राम भमरहा द्वितीय , क्षेत्रफल 0.880 हेक्टर हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी, अधिनियम 2013 " के तहत् धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , समाचार- पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित कराई गई थी :-

अनुसूची

प्रकाशित अधिसूचनाओं का विवरण अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि

ग्राम

क्र.

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में. )

(1) (2)

(3)

(4)

1.

0.880

भमरहा ब्यौहारी

(5) पृष्ठ क्रमांक 6313, दिनांक 16 जून 2023

राजपत्र, दिनांक

भाग-1

द्वितीय

समाचार- पत्र ( 1 ) समय शहडोल , दिनांक 25 जून 2023 (2) दैनिक कीर्ति क्रांति डेली शहडोल , दिनांक 25जून 2023.

दिनांक 22-7-2023

स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधानसभा निर्वाचन 2023 , सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यवस्तता होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय- सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू-अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय - सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को व्यपगत हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूरगामी हितों से सम्बद्ध है . भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है , जिस कारण से भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है .

अतः, " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है .

4294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. दस- भू-अर्जन-29-अ- 82-2022-23-5612 .- राज्य मार्ग क्रमांक 57 रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड में पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के पुनर्वास और उन्नयन कार्य ( चैनेज 0.000 से 18.550 कि.मी. तक बघवार नहर पुल निर्माण , चैनेज 33.000 कि. मी. और 40.450 से 111.500 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90.000 कि.मी. ) हेतु तहसील ब्यौहारी अंतर्गत प्रभावित ग्राम जगमल , क्षेत्रफल 0.669 हेक्टर हेतु " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम 2013 " के तहत् धारा 19 की अधिसूचना जारी की जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , समाचार पत्रों, स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार प्रकाशित कराई गई थी :-

अनुसूची

प्रकाशित अधिसूचनाओं का विवरण अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि

क्र.

ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(1) (2) (3)

0.669

1.

जगमल ब्यौहारी

(5) पृष्ठ क्रमांक 6314, दिनांक 16 जून 2023

राजपत्र, दिनांक

भाग-1

समाचार- पत्र

(1 ) विजयमत शहडोल, दिनांक 26 जून 2023

(2 ) दैनिक कीर्ति क्रांति डेली शहडोल, दिनांक 25जून 2023 .

दिनांक 22-7-2023

स्थानीय प्रकाशन तहसील/ग्राम पंचायत.

उक्त अधिसूचनाओं के प्रकाशन उपरान्त विधान सभा निर्वाचन 2023 , सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने तथा उस दौरान अधिकारियों के पास कार्य की अधिकता / व्यस्तता होने के कारण भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही समय-सीमा में पूर्ण नहीं हो सकी है. धारा 19 के तहत् अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से भू- अर्जन कार्यवाही पूर्ण करने हेतु नियत समय- सीमा दिनांक 22 जुलाई 2024 को व्यपगत हो गई है, चूंकि इस योजना से लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी तथा योजना दूरगामी हितों से सम्बद्ध है. भूमि अर्जन की कार्यवाही लोक प्रयोजन के लिये हो रही है, जिस कारण से भू- अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक न्यायोचित प्रतीत होता है.

अतः , " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए धारा 19 के उपरान्त कार्यवाही हेतु 12 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , सिलवानी , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश सिलवानी, दिनांक 3 जुलाई 2024

प्र. क्र. 001 - अ-82-23-24-रीडर- भू-अर्जन-2024 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत् लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा रायसेन जिले में नकटुआ- सियरमऊ मार्ग के कि. मी. 18/4 में नहरिया नदी पर जलमग्नीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है. नियत् अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को (म. प्र. ) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी- 4295 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

खसरा नं.

क्र. ग्राम का नाम तहसील

जिला

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1) 1

(6) 363/1/2/2

(7) 0.04 हेक्टेयर तिनघरा

सिलवानी

(4) रायसेन

(5) महेश पिता जवाहर सिंह जाति गौंड निवासी तिनघरा.

प्र. क्र. 2- अ-82-23-24-रीडर- भू-अर्जन-2024.- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की " आपसी सहमति से क्रय नीति" के तहत् लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल द्वारा रायसेन जिले में ककरूआ- सर्रा मार्ग पर नकटी नदी पर जलमग्नीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण के लिए निम्न विवरण अनुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय करने हेतु विचार किया जा रहा है . यदि किसी व्यक्ति / व्यक्तियों की भूमि के स्वत्व संबंधी कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में सप्रमाण प्रस्तुत कर सकता है . नियत् अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं भूमि को (म . प्र. ) लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण के पक्ष में क्रय करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी :-

तहसील

खसरा नं.

जिला

क्र. ग्राम का नाम

क्रय के लिए प्रस्तावित

भूमि स्वामी का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(7) (3)

(1)

(5)

1

(4) रायसेन

(6) 4

दसोदाबाई पत्नी गोरेलाल

0.061 हेक्टेयर हीरापुर सिलवानी

जाति गौंड ग्राम हीरापुर.

प्रकाश नायक, अनुविभागीय अधिकारी .

(2)

(1)

0.243

369/3

कार्यालय , कलेक्टर जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन,

0.425

369/4

राजस्व विभाग

369/5

0.075

0.035

369/6

खरगोन, दिनांक 22 अगस्त 2024

0.910

389

2.365

392/1

0.850

392/2

0.110

394/2

396/1/1

0.225

398/1/1

0.440

397

0.303

399

400/1

0.466

400/2

1.330 क्र. 281 - भू- अर्जन-2024. चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

400/3/1

0.809

0.521

400/3/2

अनुसूची

1.330

400/4

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.040

401/1

0.335

401/2

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील - झिरन्या

14.732

कुल योग

(ग) ग्राम- बेडछा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.732 हेक्टर

खसरा नं .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" बेडछा तालाब शीर्ष कार्य में आने वाली निजी भूमि".

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

273

2.575

302/2/3

0.110

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

303/2

0.750

303/3

0.330

369/1

0.075

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

369/2

0.080 4296

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024

क्र. 1986- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- उंचेहरा

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- सेमरी दुबे

(घ) क्षेत्रफल-5.5991 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

486/1

0.0130

486/2

0.0080

0.1150

491/1

0.1020

491/2

0.0900

491/3

488/1

0.1250

0.0100

487/1

548

0.2850

0.0120

547

0.0100

546

0.1120

545

1107/543

0.1260

0.0100

541/1

541/2

0.0520

538

0.0370

527/1

527/2

527/3

0.1310

527/4

527/5

527/6

(2)

(1)

528/1

528/2

528/3

0.1420

528/4

528/5

528/6

536

0.1270

535

0.1550

534/1

0.0250

534/2

0.1210

474

0.0020

552

0.0300

554

0.0310

555

0.1420

473

0.0100

472

0.0060

565/1/1

0.0360

565/1/2

564/1

0.0920

0.0780

564/2

562

0.1570

0.0380

709

710

0.0170

711

0.0210

0.0840

1124/714

714

0.0130

0.1540

715/2

0.0100

716/2

0.0210

734

0.0250

733

0.0120

732

0.0080

731

0.0060

721

0.0090

722

0.0850

717

718

0.0260

0.1050

720/1

0.0100

913/1

911/1

911/2

0.2100

911/3

911/4

911/5 भाग 1 ]

4297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(2)

(1)

912/1

912/2

0.0100

912/3

912/4

912/5

930/1

930/2

930/3/1

0.1330

930/3/2

929/1

0.210 929/2

933/1

0.0500 933/2/1

933/2/2

928/1

928/2

0.1700

928/3

927/1

927/2/1

0.0120

927/2/2

0.0520 1106/1091

0.0280

1091

0.0110

1092

1094/1

0.0620

1094/2

0.0540

1004/2

0.0160

1005

0.0190

1006

0.1340

1007

0.0090

1008

0.2510

0.0520

1009

1010

0.0050

1011/1

0.0100

1011/2

1030

0.0210

0.0350

1031

1036/1

1036/1/2

1036/2

0.2200 1036/3/1

1036/3/2

1036/4

1036/5

0.1000

1038

0.0350

1043

(2)

(1)

1039/1

0.0020

1039/2

1042/1/1

0.1460

1042/1/2

1042/2

1044/1/1

0.0460

1044/1/2

1044/2

1046/1/1

0.0420

1046/1/2

1046/2

22/11

0.0520

21/1

0.0020

21/2

23/11

0.0830

23/2

24/1

0.0020

24/2

0.1540

20

0.0050

30

0.0400

47/1

18

0.0500

31

0.0140

0.0041

39/1

40

0.1100

0.0020

59

0.0150

60

0.0210

61

62

0.0250

0.0280

63

5.5991

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना-शाखा नहर की महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर सेमरी दुबे माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

4298

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. 1987 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-उंचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम- मतरी पतौरा

(घ) क्षेत्रफल-5.2330 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

451/1

0.0030

450/1

0.0750

0.0120

449/1

444

0.0960

443

0.0900

0.0040

446/2

447/2

0.0450

442

0.0670

441

0.0080

276/3

0.0160

278/3

0.0120

440

0.0220

0.0020

439

438

0.0040

437

0.0460

432/1

0.0110

422

0.0320

423

0.0380

418

0.0670

281/2

0.0830

407

0.0100

319

0.1150

0.0780

318

(2)

(1)

317/2

0.0740

0.0370

317/3

0.0460

251/2

0.0200

250/1

0.0200

250/2

96

0.0100

0.0040

90

95

0.1170

0.0830

93

0.0670

94/1

0.1070

73

72

0.0360

0.1510

71

50/2

0.1100

0.1370

48/1/2

0.0580

48/2/1

0.0580

48/2/2

0.0580

48/2/3

38

0.0070

0.0150

37

0.1700

33

34/2

0.1260

35

0.0120

14

0.1760

0.0920

18

8

0.2760

0.0540

654

0.0060

646/1

646/2

0.0070

651

0.0030

0.0020

652

589

0.4800

5/2

0.0330

0.0030

445

0.0040

74/1/1

292

0.0620 भाग 1 ]

4299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

 (1)                (2)                                    (1)                (2)
 295               0.0300                                 294/2              0.0400
                   0.1060                                 293/1              0.0050
 296
 321/1             0.0370                                  299               0.0200
 321/2             0.0560                                  306              0.0120
321/3              0.0290                                  93               0.0840
 252               0.0910                                  300              0.0120
 249               0.1420                                  301              0.0210
103/1              0.0620                                  305              0.0530
103/2              0.1640                                  302              0.0420
323/1              0.0310                                          योग       5.2330
323/2              0.0310
                                                 (2)      सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक
101/1              0.0290                                 है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-
101/2              0.1400                                 सतना-शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की सेमरी
 100               0.1050                                 कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु.
309/1              0.0580                        (3)      भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर
309/2              0.0580                                 (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया
                                                         जा सकता है.
309/3              0.0460
309/4              0.0720                       मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
                                                            अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र. 5436- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 381-2019- एम.पी.एस.- 31-221 , भोपाल , दिनांक 02 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

[ भाग 1 4300

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(2) (3)

(1)

चांद ग्राम-नौलाझिर

छिन्दवाड़ा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा.

रकबा-01.950 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

प.ह.नं. -32 ब.न.-146 रा.नि.मं.- चांद.

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम 2 , बांध परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस क्रमांक 9 निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 5437 - भू-अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 (ए) 381-2019- एम.पी.एस. - 31-221 , भोपाल , दिनांक 2 मार्च, 2019 के द्वारा परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

(3) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

4301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(3)

(2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

रकबा 02.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

ग्राम-नीलकंठीकला प.ह.नं. -32 ब.न. - 151 रा.नि.मं.- चांद.

(6) छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स संगम 2 , बांध परियोजना के अन्तर्गत पंप हाउस क्रमांक 9 में चांद- परसगांव मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला - छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

छिन्दवाड़ा , दिनांक 3 सितम्बर 2024

क्र. 5309- भू- अर्जन-2024 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. चूंकि, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देश 2021 एवं राज्य शासन मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्रमांक F 3-8-07-10-2-2129 दिनांक 30 अक्टूबर 2008 की छायाप्रति संलग्न किया गया जिसमें टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में से ग्रामों के पुनर्वास हेतु रुपये 10.00 लाख प्रति परिवार की दर से अनुदान राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में जारी मार्गदर्शिका के अनुसार दो विकल्प दिये गये जिसमें से विकल्प एक में हितग्राही व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु राशि नगद दिया जाना है तथा उन्हें कोई भूमि नहीं दी जावेगी जबकि दूसरे विकल्प में हितग्राहियों को दो हेक्टेयर भूमि तथा बाकी नगद राशि दिया जाना है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4302

अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से ग्राम हुंडी भाजीपानी का विस्थापन जो कि, मध्यप्रदेश शासून, वन विभाग मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(4)

(2)

तामिया

(1) छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा.

सतपुड़ा टाईगर रिजर्व के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देनवा बफर से विस्थापितों की निजी भूमि का अधिग्रहण बाबत.

पर आने वाली

देलाखारी,

रकबा 03.343 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि परिसंपत्तियां .

ग्राम-डुंडी भाजीपानी प.ह.नं. -16 ब.नं. -45 ख, रा.नि.मं.- तहसील- तामिया.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील जुन्नारदेव , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, उप संचालकं सतपुड़ा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहा संचालक सतपुड़ा टाईगर रिजर्व पिपरिया, जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4303 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 जून 2024

प्र. क्र. -अ- 82- वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1) पन्ना

(2) अमानगंज

(3) पुरैना

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

(4) निजी भूमि रकबा 0.84 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.10 हे. कुल रकबा 0.94 हे.

(6) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग के के . मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू- अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 18 जुलाई 2024

प्र. क्र. 12- अ- 82- वर्ष 2024-2025 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2) सिमरिया

(3) तिघरा

(1) पन्ना

(4) निजी भूमि रकबा 0.09 हे. एवं शासकीय

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

भूमि रकबा 0.60 हे. कुल रकबा 0.69 हे.

(6) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग के के. मी. 56/8 में केन नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग हेतु निर्माण संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4304

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

न्यायालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 13 अगस्त 2024

रा. प्र. क्र. 0002 अ - 82- वर्ष 2024-2025 .- राज्य शासन को सार्वजनिक हित की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आपसी सहमत से भूमि क्रय नीति 2014 के तहत अनुसूची के कॉलम नंबर ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भू- धारक/ भू- धारकों की भूमि कॉलम नंबर ( 7 ) में वर्णित प्रयोजन हेतु आवश्यक है, जिसके लिए भू- धारकों / धारक द्वारा प्रारूप " ख " में क्रयनीति के तहत प्रस्तावित प्रतिफल एवं समतुल्य पुर्नवास अनुदान प्राप्त कर राज्य शासन के पक्ष में विक्रय करने की स्वीकृति प्रदान की है :-

अनुसूची

जिला

तहसील का नाम

ग्राम / नगर का नाम

ख. नं. / रकवा (हे . में)

(3)

(1)

(4)

दमोह

(2) हटा

गैसाबाद 294 रकवा 0.25 में से 0.25 हे.

हटा

गैसाबाद

दमोह

295 रकवा 0.15 में से 0.15 हे .

भू-धारक का नाम

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(7) (5)

(6)

हटा-सिमरिया मार्ग के

कि.मी. 66 / 6

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग

टीकाराम पिता सुन्दर कुर्मी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.

व्यारमा नदी पर गोपी पिता झल्ली कुरमी निवासी गैसाबाद तहसील हटा जिला दमोह.

सेतु निर्माण संभाग जबलपुर.

उच्चस्तरीय पुल निर्माण.

उपरोक्त भूमि धारक तथा परियोजना के लिए संबंधित विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है . अतः भूमि में हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस में अपना आक्षेप लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी अथवा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश

क्र. 12244- भू-अर्जन-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2024

( म.प्र . शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12 / 02 / 2014 / सात/ ए , दिनांक 12/11/2014 ( म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014 ) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरचंद , पालादेवरी, बोरना मिट्ठा, तेलसिर, महुआखेडा, गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में ग्राम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाक्स पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है । उक्त भूमि के भू- स्वामी/ भू- स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कंडिका 10 के अंतर्गत भू- अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप- ख में सहमति मय शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि/ मकान का विवरण: -

जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग - सोहागपुर, तहसील - सोहागपुर, प.ह.नं. - 07 , ग्राम महुआखेडाखुर्द , रा.नि. मंडल- धपाडाकलां , कुल रकबा 0.310 हेक्टेयर

ख.नं.

कुल रकबा क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

01

02

03

04

49/1

0.072 01 आनंद पिता जसवंत सिंह

49/2

1.821 02 छोटी बाई पत्नि जंगदीश मीना

1.893

दो

कुल योग

अन्य संपत्ति प्रभावित रकबा

सिंचित रकबा हेक्टेयर में

असिंचित रकबा हेक्टेयर में

05

06

07

08 0.020

0.020

निरंक

0.290

0.290

निरंक

0.310

0.290

0.020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना , कलेक्टर .

4306

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जिला- झाबुआ, जिला धार , मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 24 मई 2024 पत्र क्र. 2807- री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-164- ब- 121-2022-23

प्ररूप - घ

(नियम-6 देखिए )

अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 812 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं. -89, रा.नि.मं.- 02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

568

0.020

झाबुआ

ग्राम- सन्दला,

झाबुआ

प.ह.नं.-89,

567

0.035

563

0.010

560

0.040

552

0.008 4307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

1

2

5

3

4

झाबुआ                 ग्राम- सन्दला ,   565           0.043
            झाबुआ
                                        564/2         0.013
                       प.ह.नं.-89 ,
                                        554/2         0.028
                                        564/1         0.030
                                        554/1         0.020
                                        551/5         0.010
                                        546/5         0.010
                                        551/4         0.002
                                        551/3         0.010
                                        547           0.020
                                       548/1/1        0.005
                                        542/2         0.010
                                       540/5          0.010
                                       540/10         0.015
                                       540/7          0.010
                                       540/6          0.010
                                       538/1          0.013
                                       540/2          0.005
                                       540/4          0.010
                                       540/3          0.010
                                       535/3          0.010
                                       535/2          0.015
                                        536           0.020
                                        534           0.020
                                        532           0.005
                                       452/2          0.015
                                       452/1          0.015
                                       451/2          0.020
                                       451/1          0.014
                                       450/1          0.008
                                        35            0.539

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1 4308

पत्र क्र. 2809-री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-152- ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कंमांक- 752 /री-1 / मू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम-फुटिया, प.ह.न.- 93, रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वागी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  1          2          3            4             5
झाबुआ      झाबुआ    ग्राम-फुटिया,   394          0.030
                     प.ह.न.-93 ,   402/1         0.010
                                   401/3         0.030
                                   403/2         0.010
                                   403/1         0.030
                                    374          0.035
                                    255          0.018
                                    256          0.010
                                    216          0.040
                                    371          0.020
                                    254          0.020
                                    215          0.020
                                    214          0.070
                                   212/3         0.005
                                    205          0.018
                                   158/3         0.010
                                   158/2         0.010
                                   158/1         0.010
                                   155/3         0.020
                                   154/3         0.005
                                    156          0.008
                                   143/1         0.060
                                   155/4         0.010
                                   154/2         0.015
                                   154/1         0:015
                                   153/2         0.060
                                   143/2         0.030
                                   142/1         0.030
                                    28          0.649

कुल योग

4309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2811 -री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 151 - ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( कमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 747 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.न.- 88 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

0.061

417

झाबुआ झाबुआ ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88 ,

0.045

416

0.045

415/1

4113ul

415/2

0.035

प.ह.न.-88 ,

0.015

385

376

0.010

06

0.211

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4310

पत्र क्र. 2813- री- 1 -भू- अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.- 150- ब - 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 742 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

3

5

2

4

0.005

530

झाबुआ

झाबुआ

529

0.030

0.043

494

ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82 ,

495

0.013

0.008

493

0.025

489/2

0.043

490

0.023

485/1

444

0.023

442/4

0.005

442/3

0.020

442/2

0.005

451

0.038

0.008

452

0.033

436/3

436/2

0.038

236/2

0.005

436/1

0.021

0.038

435/1

435/2

0.008

24

0.033

23

0.025

0.009

9

22

0.028

0.527

24

कुल योग

4311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2815- री- 1 - भू- अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र .- 149- ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का. अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (ज़िसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 737 / री -1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सातबिल्ली, प.ह.नं. 71 , रा . नि.मं. - 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

0.030

ग्राम-

139

झाबुआ झाबुआ

0.060

138/2

सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71 ,

0.032

135

0.023

129

0.070

127

0.035

30

0.020

29

0.010

27

0.010

12

0.020

11

0.060

10

0.050

3

0.420

12

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

4312

पत्र क्र. 2817- री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-157-ब -121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 777 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 में जल परिवहन हेतु ग्राम - नरवालिया , प.ह.न.-72 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील - झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

0.018

367/3

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.033

365/5

नरवालिया, प.ह.न.- 72 ,

0.026

365/3

0.024

365/2

0.021

365/1

0.010

361/2

0.010

334/6

0.025

334/5

0.004

334/7

0.022

334/8

0.033

255

0.080

250

0.018

121/1

0.010

121/2

0.040

124

0.004

123

0.010

125

0.010

126

0.009

129

0.020

153

0.008

130

0.015

152

0.005

151/2

0.455

23

कुल योग

4313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2819- री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 156- ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 772 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -23 में जल परिवहन हेतु ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार संभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.055

652

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,

0.011

650/1

0.019

644/1

0.017

647

0.029

646

0.030

635

0.020

640

0.010

638

0.028

624

0.038

622

0.063

616

0.015

615

0.056

567

0.391

13

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

4314

पत्र क्र. 2821 - री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-155- ब-121-2022-23

प्ररूप - घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 767 / री-1/ भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक 31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा , प.ह.नं.- 79 , रा.नि. मं. - 02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला - झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.015

914/2

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.003

915/4

गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79,

0.020

915/3

0.020

916/3

0.010

915/2

0.010

829/1

0.024

826

0.020

825

0.015

824/1

0.005

735

0.020

736/8

0.030

736/5

0.030

736/2

0.028

594/2

0.010

725/2

0.010

723

0.005

722

0.018

593/2

0.020

594/3

0.054

595

0.040

600/5

0.060

623/2

0.010

621

0.020

622

0.090

617

0.587

25

कुल योग

4315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2823- री-1- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.- 154- ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 762 / री -1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - कल्याणपुरा, प.ह.न. - 83 , रा.नि.मं.- 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.060

564

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.070

565

कल्याणपुरा , प.ह.न.-83 ,

0.068

586

0.020

619/1

0.030

619/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

4316

              2                        4              5
   1
                                       632          0.003
झाबुआ      झाबुआ        ग्राम-
                                       631          0.035
                      कल्याणपुरा,
                                       636          0.020
                      प.ह.न.-83 ,
                                       635          0.005
                                       637          0.043
                                       638          0.010
                                      646/2         0.058
                                      646/1         0.080
                                       694          0.030
                                       696          0.015
                                     783/2/1        0.010
                                      783/4         0.005
                                      767/1         0.008
                                      766/4         0.010
                                      762/1         0.010
                                      766/5         0.005
                                      762/3         0.008
                                      766/3         0.010
                                      762/2         0.005
                                      766/2         0.005
                                      769/2         0.005
                                      762/5         0.008
                                      769/1         0.005
                                       770          0.015
                                       765          0.003
                                      762/6          0.008
                                      762/4          0.008
                                       757           0.075
                                      744/5          0.010
                                      744/8/1        0.040
                                      744/7          0.040
                                       749           0.005
                                      266/1          0.020
                                       244           0.040
                                      245/1          0.035
                                      246/1          0.034
                                      247/2          0.060
                                      175/2/2        0.017
                                       170/1         0.014
                                       170/2         0.050
                                       160/2         0.054
                                       152/2         0.030
                                       152/1         0.018
                                        151          0.030
                                        49           1.247

कुल योग

4317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2825- री- 1 -भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.- 153- ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 757 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - भमरदा, प.ह.न.-84 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

512/1

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-भमरदा, प.ह.न.-84,

0.028

513

0.023

514/1

0.040

489

0.005

493

0.025

494

0.026

495

0.030

393

0.010

389

0.025

390/3

0.025

387/3

0.010

385

0.005

384

0.020

383

0.003

380/2

0.280

15

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4318

पत्र क्र. 2827- री-1-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-161 - ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 797 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक -18 एवं उसकी सब माईनर पाईप नहर क्रमांक- एल.एस.एम. -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढेबर, प.ह.नं.- 71 , रा.नि.मं. - 02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.056

1560

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- ढेबर , प.ह.नं.- 71 ,

0.011

1540

0.022

1535/1

0.020

1534

0.044

1533

0.020

1526

0.033

1527

0.043

1519/1

0.010

1480

0.005

1479

0.011

1476

0.275

11

कुल योग

4319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2829- री-1 - भू-अर्जन-2024 - रा.प्र.क्र.-160-ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 792/ री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील - झाबुआ जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.008

46

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.042

54

एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,

0.023

55

0.010

56

0.029

74

0.090

76/2

0.016

96

0.016

84/2

0.010

83/4

0.010

83/9

0.003

83/8

0.005

83/10

0.020

83/7

0.018

83/6

0.014

83/5

0.005

83/1

0.319

16

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4320

पत्र क्र. 2831 - री-1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-159- ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 787 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

0.025

250

ग्राम

झाबुआ झाबुआ

0.005

249

खेरमाल

0.030

242/2

प.ह.न. 92

0.048

242/1

04

0.108

कुल योग

4321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2833- री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 158-ब- 121-2022-23

प्ररूप - घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 782 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्टं भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक़्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला.

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.051

247/1

झाबुआ

झाबुआ

0.038

166

ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,

0.018

162

0.010

161/2

0.010

173/1

0.010

161/1

0.030

172

0.010

160/1

0.025

175

0.014

121/6

0.008

121/8

0.008

121/7

0.019

121/9

0.004

121/5

0.016

122/3

0.012

122/4

0.025

123

0.008

115

0.035

77

0.083

76

0.434

20

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4322

पत्र क्र. 2835- री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 163- ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 807 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -23 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आंशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.023

330

झाबुआ

झाबुआ

0.020

ग्राम- बरोड़ , प.ह.नं.- 88 ,

333/1

0.010

329

0.025

336

0.030

337

0.105

348

0.020

355/5

0.008

356

0.038

452/1

0.047

451

0.090

450/1

0.040

448

0.030

447

0.018

446/2

0.018

446/1

0.522

15

कुल योग

4323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2837 - री - 1 -भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र .- 162- ब- 121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 802 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -31 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोपालपुरा , प.ह.न. -81 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.018

150/6

झाबुआ झाबुआ ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81 ,

0.013

27

0.010

21/1

21/2/2

0.041

0.027

22

0.028

23

0.017

18

0.025

150/3

0.025

150/2

0.018

135/1

0.005

136/1/1

0.015

132/1

0.015

132/2

0.005

132/3

0:010

45/4/1

0.013

45/4/2

0.008

45/4/3

0.042

126

0.060

50

0.040

9/1

0.435

20

कुल योग

4324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[भाग 1

पत्र क्र. 2839-री -1- भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-160- ब- 166-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 823 / री-1 / भू- अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु_ग्राम तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

1

3

5

ग्राम -

432/2

0.010 झाबुआ

झाबुआ

तलावनी

428/1

0.060

प.ह.न. 92

432/1

0.038

433

0.030

0.020

425 4325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम पटवारी

हल्काकमांक

+

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

429

झाबुआ

झाबुआ

0.003

339/6

ग्राम-

तलावनी

0.025

338/3

प.ह.न. 92

331/2         0.026
330/4         0.024
 275          0.010
276/5         0.020
276/3         0.005
276/6         0.010
276/2         0.018
 284          0.046
229/4         0.019
229/1         0.018
231/2         0.036
229/3         0.003
231/1         0.020
230/1         0.008
 234          0.025
 227          0.019
223/1         0.033
 222/1        0.017
221/4         0.060
 219          0.021
 58/2         0.003
 364          0.023
  55          0.045
  53          0.026
 58/1         0.035
  76          0.025
 87/2         0.004
 38/3          0.020
 38/2          0.013
 38/1         0.020
  27           0.023
  26          0.019
  25           0.013
  23           0.055
 15/2          0.040
  17           0.030
  6/4          0.027
  6/2          0.033
  6/5          0.019
  6/6          0.023
  6/3          0.026
  49          1.149

कुल योग

4326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2841 - री-1 भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र. - 165- ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 818 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 02.03.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.मं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा - 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

0.013

420/5

झाबुआ झाबुआ

0.011

420/4

ग्राम

आमलीपठार

प.ह.न. 85

0.013

406

0.050

408

0.030

403

402

0.033

0.050

393

0.020

394

0.003

397

0.008

396

0.231

10

कुल योग

4327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2843- री-1 - भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. -0011 - ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1288 / री -1 / भू- अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 (ग्राम- दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील रामा , जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.- 1 (ग्राम- छोटीखरडू, प.हनं.- 35, तहसील- रामा , जिला- झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 , रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

1

3

120

0.020

ग्राम-

झाबुआ झाबुआ

0.058

119

बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 ,

0.078

02

कुल योग

4328

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

पत्र क्र. 2845-री -1 - भू-अर्जन -2024 - रा.प्र.क्र.- 0009- ब - 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1278 /री -1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बांकी, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील-रामा , जिला -झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

रामा

208

0.008

झाबुआ

ग्राम-बांकी,

प.ह.न.-45

 204         0.010
 203         0.034
 201/2       0.023
 202         0.014
  44         0.028
45/2/1       0.059
 48/2        0.058
 45/1        0.060
 48/3        0.040
 47/2        0.015
 31/1        0.019
 24/1        0.045
  13        0.413

कुल योग

4329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2847- री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0008 - ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1273 /री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ली, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील- रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

0.036

53

रामा

झाबुआ

ग्राम-खेड़ली,

प.ह.न.-21

 55/2         0.055
 55/1         0.048
  99          0.079
  19          0.010
  98          0.075
  94          0.004
  86          0.018
  89          0.014
  88          0.014
  24          0.044
  23          0.023
  21          0.038
141/15        0.013
 108          0.032
116/2         0.014
 116/1        0.028
 117/6        0.046
 158          0.022
  19         0.613

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

4330

पत्र क्र. 2849 - री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0007- ब -121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1268 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.011

375/3

रामा

झाबुआ

ग्राम- श्यामपुरा,

प.ह.न.-45

0.015

375/2

0.005

358/1

0.039

359/2

0.015

360/1

0.004

358/2

0.006

359/3

0.006

360/2

0.025

361

0.014

353

0.083

244

0.014

242

0.008

239

0.044

241

0.008

223

0.023

225

0.032

226

0.352

17

कुल योग

4331

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2851 -री-1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र .-0006- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1263 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु_ग्राम- धांधलपुर, प.ह.नं.- 34 , रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील-रामा, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

0.105

625/2

रामा

झाबुआ

ग्राम-धांधलपुर,

511

0.009

प.ह.नं.-34

0.034

502

503

0.006

0.024

498/2

0.178

05

कुल योग

A 4332

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2853- री- 1- भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.- 0005-ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1258 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -गोमला , प.ह.न. - 34, रा.नि.मं. -03 , पारा , तहसील -रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

रामा

742

0.040

झाबुआ

ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,

0.015

741

585

0.020

586

0.016

0.010

587 4333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

1

5

2

                                      4
झाबुआ       रामा     ग्राम-गोमला,     588          0.017
                      प.ह.न.- 34 ,   580          0.035
                                      573         0.014
                                     563/2         0.028
                                     559/2        0.033
                                     561/2         0.008
                                     561/3        0.003
                                     540          0.054
                                     544           0.025
                                     526/2        0.014
                                     526/1        0.016
                                      527          0.005
                                     528           0.005
                                     532/1         0.015
                                     530/1         0.025
                                     488           0.020
                                     497          0.015
                                     424          0.045
                                     427           0.025
                                     425          0.020
                                     238           0.065
                                     242          0.050
                                     246           0.020
                                     280           0.015
                                     247          0.030
                                     248          0.005
                                     279          0.020
                                     292           0.030
                                     277           0.050
                                     34           0.808

कुल योग

A [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4334

पत्र क्र. 2855- री- 1-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0004- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1253 /री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-आम्बा , प.ह.नं. - 30 , रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.064 रामा

81/1

ग्राम-आम्बा,

झाबुआ

प.ह.नं.-30,

0.009

74/6

0.009

61/2

0.023

74/5

0.009

61/1

A 4335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

              2                        4             5
   1
                                      73           0.028
झाबुआ       रामा      ग्राम-आम्बा,
                                      72           0.005
                      प.ह.नं.-30 ,
                                      60           0.028
                                      58           0.020
                                      56           0.011
                                      61/3         0.005
                                       62          0.045
                                      57           0.014
                                       32          0.004
                                      33/5         0.005
                                      33/1         0.010
                                      33/2         0.015
                                                   0.008
                                     24/1          0.019
                                       23          0.004
                                       21          0.033
                                       20          0.014
                                       19          0.021
                                       13          0.034
                                     221/3         0.035
                                     221/4         0.060
                                      223          0.015
                                      27           0.547

कुल योग

[ भाग 1 4336

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

पत्र क्र. 2857 - री - 1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र. - 0003 - ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1248 / री-1/ भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.न.-27, रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4              5
             रामा    ग्राम- नवापाड़ा , 190/1         0.030
झाबुआ
                       प.ह.न.-27 ,     189           0.015
                                      190/2          0.030
                                      190/3          0.030
                                       185           0.015
                                        68           0.040
                                       188           0.020
                                       187           0.040
                                       226           0.010
                                        67           0.035
                                       62/3          0.030
                                       62/2          0.025
                                        78           0.040
                                        76           0.025
                                       80            0.020
                                       85/1          0.016
                                       97/2          0.013
                                       3/1           0.013
                                       85/2          0.016
                                       97/3          0.013
                                       85/3          0.017
                                       97/1          0.013
                                       85/4          0.017
                                       98            0.030
                                       24           0.553

कुल योग

4337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2859-री-1 - भू-अर्जन - 2024 - रा.प्र.क्र.- 0002- ब -121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1243 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोलाबड़ी, प.ह.न.-25, रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

5

1

4

रामा

324

0.009

झाबुआ

ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25 ,

325

0.025

0.037

327

0.040

301

300

0.032

0.025

292

293

0.020

0.012

290/1

0.035

263/3

0.008

269

271

0.011

0.011

268

275

0.005

0.023

274

0.033

279/1

0.015

279/2

0.023

279/4

0.023

248

0.090

246/1

246/5

0.043

0.008

246/6

25

0.019

0.070

21/419

23

0.617

कुल योग

4338

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2861-री-1- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0001 - ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1238 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-3 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

रामा

0.014

झाबुआ

12/1

ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,

13

0.018

0.048

40/2

40/1

0.017

0.015

28/5

0.010

28/4

32

0.025

0.036

93/1

0.019

99/17

0.011

93/2

0.022

93/3

0.023

99/18

0.018

99/4

0.029

99/19

0.016

114/1

0.321

15

कुल योग

4339

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2863- री - 1 - भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र. -0023- ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1348 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कागलखों, प. ह.न. - 03 , रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

272

रामा ग्राम-कागलखों,

झाबुआ

0.026

प.ह.न.-03 ,

273

0.005

274/1

0.045

251

0.029

250 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4340

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

+

   1          2           3
झाबुआ        रामा       ग्राम-
                      कागलखों,
                      प.ह.न.-03 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 238           0.023
  134          0.016
  133          0.035
249/11         0.013
249/10         0.010
 249/9         0.005
 249/8         0.003
 240/2         0.007
 240/1         0.014
 43/2          0.020
  42           0.024
  44           0.014
  49           0.050
 48/1          0.009
 48/2          0.020
 152/2         0.047
 58/2          0.097
 58/1          0.053
  131          0.025
  130          0.033
 128/6         0.005
 128/7         0.048
  77/1         0.021
 79/1          0.018
 81/1          0.025
  30          0.770

कुल योग

A 4341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र . 2865- री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0022- ब - 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1343 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की राईट माईनर पाईप नहर कमांक -11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशितं की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

4

5

2

3

0.026

रामा

196/1

झाबुआ

ग्राम-रामा, प.ह.न.- 22 ,

0.024

194

167

0.024

0.025

181/1

0.009

166

165

रामा

0.013

झाबुआ

0.009

164/1

ग्राम-रामा, प.ह.न.-22,

163

0.008

162

0.008

0.040

61

62

0.048

0.025

133/1

0.011

133/3

0.005

133/4

14

0.275

कुल योग

4342

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2867-री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0020 - ब - 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1333 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 ( ग्राम- दौलतपुरा प.ह.नं.-50 तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू , प.हनं.- 35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

रामा

310

0.025

झाबुआ

ग्राम

छापरी

प.ह.न. 37

0.038

311/4

0.014

338/4

0.015

338/2

0.070

311/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

तहसील

4343

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

रामा

झाबुआ

ग्राम छापरी प.ह.न. 37 , खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.010

338/1

0.020

338/3

286

0.093

92

0.055

0.010

349/12

0.016

349/11

0.002

349/10

0.029

349/2

0.017

90/2

0.005

90/3

0.030

90/1

0.079

82

0.037

0.031

66/2

0.022

66/3

0.037

66/1

0.020

59/1

0.028

59/2

0.030

58/2

57

0.015

0.029

60

0.002

55

0.029

49/7

53

0.034

0.842

29

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4344

पत्र क्र. 2869- री- 1- भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0019- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1328 /री-1 /भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- झुमका, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.028

181

रामा

झाबुआ

0.005

ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45,

139

0.015

182

0.044

143

0.005

185 4345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

   1           2           3
झाबुआ        रामा      ग्राम-झुमका,
                       प.ह.न.-45 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 189          0.018
 147          0.017
177/1         0.003
176/1         0.065
191/3         0.008
191/2         0.006
134/2         0.033
197/4         0.003
197/3         0.014
197/2         0.013
197/1         0.010
 194          0.035
 145           0.02
 149          0.005
137/2         0.049
118/2         0.018
118/1         0.028
 116          0.007
114/2         0.007
114/3         0.006
 6/2          0.005
  7           0.034
  9            0.04
  11          0.015
 29          0.556

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4346

पत्र क्र. 2871 - री - 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0017- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1318 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर कमांक 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अंतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

3

2

0.009

ग्राम

21

झाबुआ

झाबुआ

0.025

20

देवझरी पण्डा

प.ह.न. 46

0.005

19

0.015

90/1/2/1

0.010

90/2 4347

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

खसरा

तहसील

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

3

2

4

5

0.011

90/3

झाबुआ झाबुआ

91

0.035

0.022

147/1

ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46,

0.011

147/2

0.011

147/3

0.012

146/1

0.012

155/6

0.011

155/11

0.014

170/3

0.007

146/4

0.002

155/4

0.008

155/8

0.005

155/10

0.020

170/2

0.007

146/5

0.006

155/5

0.005

155/7

0.006

155/9

0.006

170/1

0.042

163/3

0.015

163/4

0.025

165

0.003

168

166

0.021

0.005

194/1

0.016

185/4

0.015

185/6

0.012

185/7

0.010

184/3

0.003

184/4

0.442

35

कुल योग

A.

4348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2873-री -1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0015- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1308/ री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम गोला छोटी, प.ह.न. 68, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

502

झाबुआ

0.038

झाबुआ

487

0.003

ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68,

485

0.041

464

0.018

0.066

499/2

497

0.020

498

0.010

486

0.013

484

0.014

488

0.032

417

0.004

416

0.035

415

0.042

137

0.005

136

0.025

139

0.012

140

0.008

146

0.002

151

0.076

150

0.055

160

0.069

27

0.007

22

0.595

कुल योग

4349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2875- री-1 -भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0016- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1313 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.012

249/2

ग्राम-

झाबुआ झाबुआ

0.020

249/1/2/1

चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,

0.008

249/1/2/2

0.034

249/1/1

0.002

246

0.058

225

0.036

224

0.074

187

0.006

165

0.025

166

0.080

113

0.017

111

118

0.013

0.012

112

0.046

119

0.074

121

0.517

16

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4350

पत्र क्र. 2879-री- 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0018-ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1323 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

रामा

58/2

झाबुआ

0.023

ग्राम छापरी प.ह.न. 37,

57

0.017

60

0.017

50

0.052

17

0.071

49/6

0.005

51

0.015

49/4

0.018

15/1

0.020

15/2

0.016

15/3

0.258

11

कुल योग

4351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2881 - री - 1 - भू-अर्जन - 2024 - रा.प्र.क्र. - 0013- ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 1298 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 में जल परिवहन हेतु ग्राम- डूंगरालालू, प.ह.न.- 50, रा.नि.मं. -01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

0.004

226

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.003

224

डूंगरालालू,

प.ह.न. -50

 221          0.010
 218          0.036
 189          0.010
 211          0.020
210/1         0.006
 200          0.015
 101          0.002
 100          0.030
 99           0.030
 106          0.003
 107          0.026
119/2         0.034
 111          0.030
117/2         0.020
117/1         0.022
 17          0.301

कुल योग

A 4352

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2877-री - 1 -भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र. - 0014-ब -121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1303 / री -1 / भू-अर्जन/2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 में जल परिवहन हेतु ग्राम बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

0.005

155

ग्राम

झाबुआ झाबुआ

0.027

156

0.074

151

बड़लिया

प.ह.न. 69

146

0.065

0.171

04

कुल योग

4353

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2883-री-1 -भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.- 0012- ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1293 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी.-1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -5 में जल परिवहन हेतु ग्राम मेलपाडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

1

3

ग्राम

348

0.025

झाबुआ झाबुआ

0.008

301

मेलपाडा

प.ह.न. 68

343

0.054

311

0.018

312

0.061

164

0.020

184

0.018

0.045

183

0.062

177/2

0.030

177/1

0.045

148

70

0.030

149

0.008

0.010

115

14

0.434

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4354

पत्र क्र. 2885-री- 1 - भू-अर्जन- 2024 - रा.प्र.क्र.-0030 - ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1223 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 (आर.एम.-11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुण्डल , प.ह. न.-02 , रा.नि.मं. - 01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.090

1056/1

रामा

झाबुआ

0.008

ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02,

1018/6

0.020

1018/3

0.023

701/5

0.025

953/5 4355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम पटवारी

( हल्काकर्ताका

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2           3            4             5
            रामा     ग्राम-मुण्डल,   953/3         0.028
झाबुआ
                                    1018/5         0.029
                      प.ह.न.-02 ,
                                    1018/2         0.024
                                     953/4         0.008
                                    1015/1         0.023
                                     1014          0.008
                                      998          0.033
                                    1012/4         0.008
                                      950          0.017
                                      710          0.032
                                     713/2         0.035
                                      723          0.008
                                      722          0.015
                                     724/2         0.015
                                      721          0.024
                                     748/6         0.011
                                     800/1         0.034
                                     800/2         0.031
                                     89/1          0.010
                                     805/2         0.023
                                     805/1         0.028
                                     809/7         0.018
                                     809/6         0.014
                                     809/5         0.014
                                     809/1         0.043
                                      67           0.048
                                      31          0.747

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4356

पत्र क्र. 2887- री- 1 - भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र. -0028 - ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1213 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - कालीदेवी, प.ह.नं.-21 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील-रामा , जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.015

201

ग्राम-कालीदेवी,

रामा

झाबुआ

प.ह.नं.-21 ,

0.020

200

0.030

199

0.018

179

0.010

175 4357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

मार पटवारी इलकाकिमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

3

4

1

178

0.015

रामा

झाबुआ

0.023

177/1

205

0.040

ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21 ,

0.010

180/3

0.023

177/2

158

0.013

0.049

157

156

0.035

78/2

0.017

154

0.005

91

0.004

0.003

92

0.008

148

0.015

147/3

0.020

144/1

143

0.013

0.007

142

0.008

105/2

0.044

104/2

0.030

103/1/1/1/1/1/1

0.008

105/1/1/1

107

0.019

0.017

24/1/1/1/1/1

0.054

261/8

0.0034

24/1/1/1/1/2

0.0034

24/1/1/1/2

0.0034

24/1/1/2

0.0034

24/1/2

0.0034

24/2

0.008

46/1

0.018

45/1

0.005

18/1/1

0.621

37

कुल योग

4358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2889- री - 1 - भू-अर्जन - 2024- रा.प्र.क्र.-0024-ब - 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1193 / री-1 / भू-अर्जन / 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.-1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक - 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- दुधी, प.ह.न. -04 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

5

3

रामा

0.025

695/2

झाबुआ

ग्राम-दुधी,

प.ह.न.- 04

0.023

695/3

0.024

674/3

0.018

649/1

0.050

649/2

0.007

649/4

0.019

601/3

0.012

601/1

0.009

649/3

0.024

601/2

651

0.013

11

0.224

कुल योग

4359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2889-री-1 -भू-अर्जन-2024-रा.प्र.क्र.-0025- ब-121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1198 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 11 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ा, प.ह.न. -01 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील - रामा, जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.033 रामा

1119/1

ग्राम-खेड़ा,

झाबुआ

प.ह.न.-01 ,

0.040

1119/2

0.103

1125

0.028

1127

0.027

1151 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4360

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम पछ्वोरी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                       4             5
   1          2
            रामा      ग्राम-खेड़ा,    770          0.020
झाबुआ
                      ५.६.न.-01,     772/2         0.015
                                      767          0.008
                                     764/2         0.049
                                      783          0.087
                                     784/1         0.020
                                      785          0.064
                                      794          0.033
                                      787          0.027
                                      823          0.049
                                      822          0.023
                                      824          0.031
                                      825          0.003
                                      826          0.029
                                      604          0.024
                                      603          0.045
                                     585/2         0.053
                                     585/1          0.010
                                     853/2          0.014
                                     853/6          0.015
                                     853/5          0.017
                                      574/2         0.045
                                     853/1          0.018
                                      570           0.053
                                      290           0.013
                                      195           0.019
                                       196          0.036
                                      314/3         0.018
                                      314/1         0.016
                                     293/1          0.020
                                     292/1          0.010
                                     293/2          0.035
                                      199/4         0.005
                                      199/3         0.030
                                     200/3          0.005
                                      199/2         0.005
                                      200/2         0.010
                                      205           0.014
                                       204          0.023
                                       44          1.227

कुल योग

4361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2893- री- 1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0026- ब- 121-2023-24

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1203 / री-1 / भू-अर्जन/ 2023 झाबुआ , दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -धामन्दा, प.ह.न.-03 , रा.नि.मं.- 01 , रामा , तहसील- रामा , जिला-झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

रामा

झाबुआ

0.017

580

ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03 ,

0.017

01

कुल योग

4362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. 2895-री-1 - भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0027- ब-121-2023-24

प्ररूप घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1208 / री-1 / भू-अर्जन /2023 झाबुआ, दिनांक 05.04.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.- 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर कमांक- 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम - छापरी , प.ह.न. -24 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील - रामा , जिला- झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05.05.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

1

3

350

0.016

रामा

झाबुआ

ग्राम-छापरी,

प.ह.न.-24

0.018

351/1

352

0.035

0.004

354

0.024

358/3

0.015

362/1

0.015

362/2

0.003

365/2

0.015

365/3

0.029

365/4

0.009

374/2

0.183

11

कुल योग

एच.एस. विश्वकर्मा , अनुविभागीय अधिकारी.

4363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील मनावर,

जिला धार , मध्यप्रदेश

पत्र क्र. - 1790- भू-अर्जन- री - 1-2024 - रा.प्र.क्र .-0014-अ- 82-2022-23

मनावर, दिनांक 24 जून 2024

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक -153 / भू-अर्जन / री -1 / 2023, मनावर, दिनांक 25.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक 4 से डी.सी. - 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-केलीकलां, प.ह.न.-02 , रा.नि.मं.- 01 , गंधवानी , तहसील - गंधवानी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10.02.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

1

3

5

धार

44/3

0.035

गंधवानी ग्राम- केलीकलां, प.ह.न. -02

  107/13         0.012
  107/7          0.053
  107/6          0.036
 109/1/8         0.050
  109/17          0.063
  109/14         0.054
178/21/1/1       0.030

08

कुल योग

0.333 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4364

पत्र क्र. - 1795-भू-अर्जन- री-1-2024- रा.प्र.क्र.-0013-3-82-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए )

संशोधित अधिसूचना

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस कमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा !

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

धार

गंधवानी

631/3

0.104

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.- 21 ,

646

0.042

647/1

0.014

0.070

649

0.024

666 4365

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

1

2

3

धार

गंधवानी

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 , खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

667

0.010

671/1

0.042

600

0.056

0.090

599

610/1/1

0.010

0.060

709

0.032

710

713

0.034

0.040

715

0.045

740

0.035

716

0.093

719/1

0.050

718

741

0.038

0.024

739

0.020

918

733

0.036

732

0.017

0.031

919

0.049

948

0.015

946/1/1

0.013

949/1

0.013

946/1/2

0.017

1042

0.038

945

0.045

946/1/3

0.024

943/2

0.021

457/2/2

निरंतर २ 4366

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

पत्र क्र. - 1795-भू-अर्जन -री -1-2024- रा.प्र.क्र.- 0014-अ-82-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए )

संशोधित अधिसूचना

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.- 01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

धार

गंधवानी

631/3

0.104

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,

646

0.042

647/1

0.014

649

0.070

666

0.024 4367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                         खरारा       उपयोग के अधिकार
                                         कमांक       के लिये अर्जित की
                                                      जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
 1            2             3              4
                                                           5
धार        गंधवानी
                       ग्राम-चुनप्या,     667            0.010
                        प.ह.न.- 21 ,     671/1
                                                         0.042
                                          600            0.056
                                          599            0.090
                                        610/1/1          0.010
                                          709            0.060
                                          710            0.032
                                          713            0.034
                                          715           0.040
                                          740            0.045
                                          716            0.035
                                         719/1          0.093
                                          718            0.050
                                          741           0.038
                                          739           0.024
                                          918           0.020
                                          733           0.036
                                          732            0.017
                                         919            0.031
                                         948            0.049
                                        946/1/1         0.015
                                         949/1          0.013
                                        946/1/2         0.013
                                         1042           0.017
                                         945            0.038
                                        946/1/3         0.045
                                         943/2          0.024
                                        457/2/2         0.021

4368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राग / पटवारी

हल्का कमांक

1

2

3

धार

गंधवानी

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 , खरारा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.010

456/1

0.036

456/2

0.019

371/1/2

0.029

371/1/1

0.020

371/1/3

0.033

416/2

0.051

415

0.077

410

0.167

409

149

0.006

1041/3/1

0.031

1041/3/2

0.007

1041/3/3

0.011

1039/6

0.010

1041/2

0.025

1040/1

0.010

457/2/1

0.015

1048/6

0.026

1048/7

0.013

1048/3

0.011

0.006

1048/5

0.005

1048/4

0.103

1048/1

कुल योग

56

1.973

राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

4369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-0009-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-बदनूरढाना-7548 बैतूल, दिनांक 21 अगस्त 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची -1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5 2

1

बदनूरढाना 0.040 6

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) मध्य रेल , बैतूल @ नागपुर

बैतूल (म.प्र. )

बैतूल नगर

इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

ख.नं.

अ.क्र.

वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति

मौके की स्थिति /

परिसंपत्ति

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में

कुल रकबा हे.में

0.013

107/2

0.009 1

शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर

14.55mx7.55m पर दो

मंजिला पक्का मकान

0.006 2

107

सार्वजनिक उपयोग हो रहा है ।

r

लोहे का इलेक्ट्रिक पोल

तथा डाभर रोड

0.008 3

106

बना है 5.20mx17.4m दो मंजिला (0.001 हे. ) परः टीन शेडू

मकान चन्द्रभागा के कब्जे में है, परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नाम ख.नं. 113/3 रकबा 0.008 हे. दर्ज है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4370

0.005

चन्द्रभागा के कब्जे में है।

2.7mx4.8m (0.001 हे . )

पर टीन शेड बना है

निर्मला दुबे के स्वामित्व की

1.6mx0.38m

(0.001 हे. ) पक्की

कम्पाउंड वाल

मूल ख.नं. के भूमिस्वामी की शेष बची भूमि

(0.003 हे. ) मौके पर रिक्त है , जिसपर 1 पपीता, 1 आम , 1 जाम, 1 नीबू, 1 कटहल , 1 केला पेड़ है ।

4

95

0.012 मौके पर रिक्त

अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल , श्यामलाल पिता छेदीलाल के नाम दर्ज है । मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है।

0.040

योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

4371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-0001-अ-82-2024-25- भू-अर्जन- खेड़ीरामोसी-7941

बैतूल, दिनांक 2 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1        2              3             4                6
 बैतूल    प्रभात पट्टन  खेड़ी रामोसी  20.159           खैरी लघु जलाशय के डूब
(म.प्र.)                                               क्षेत्र हेतु निजी भूमि का
                                                       अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2

1

1

अमरलाल व . टेनू जाति मेहरा भूमिस्वामी

2

ईश्वर व. ठग्गू जाति मेहरा भूमिस्वामी ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा(हे.में)

4

5 3

0.402

0.402.

304/1

0.746 304/2 0.746

0.566 0.566 304/3

संजु व . गोकुल , उषा व. गोकुल जाति मेहरा भूमिस्वामी

3

4

0.077

0.077

305/3

लुडडी व. कुंजीलाल , आशाराम व. कुंजीलाल, कौतिक, मुसी ऊर्फ देवकी व. कुंजीलाल जाति मेहरा भूमिस्वामी

5 सुर्यभान व. फुसल्या जाति मेहरा भूमिस्वामी

0.200

0.530

305/2 4372

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

6

[ भाग 1

        बिसरी , बिरजू व.   मिठूचंद , गोवर्धन , मुन्ना, शिवपाल , 302     1.756    0.809
        बलीराम व. गोविंदा, ग्यारसी बेवा गोविंदा, अप्पू, कबीरचंद
        व. चिरौंजी, रखिया बेवा बिहारी, भून्या, सुखराम व. बिहारी ,
        गजरू , मीरा व . बिहारी जाति मेहरा भूमिस्वामी
        सया बेवा गोमा,    रामजी, प्रहलाद, धनराज व . गोमा, पंचफूला, 298
   7
        संगीता व. गोमा, लक्ष्मी व. आशाराम जाति मेहरा भूमिस्वामी
  8     पंजाबराव व. रंगलाल , जाति मेहरा सा. देह                299      1.064    1.000
        देवीसिंह, मुन्नासिंह, रामदयालसिंह व.  घुडूसिंह , सुमन , 300/1   0.108    0.108
  9     रामकली व. घुडूसिंह, समोती व. ठाकुरसिंह, राहुल, कमलेश
        नाबा. व. ठाकुरसिंह वली मा समोती रोशनी व. ठाकुरसिंह,
        सुमन बेवा घुडूसिंह , जाति राजपूत सा .देह
  10    अल्का पत्नि रामजी, जाति मेहरा सा. देह                 300/2    0.600     0.600
        शिवम्, सत्यम नाबा. व. सुधीर संरक्षक, सुधीर व. रामदीन   313/1    0,700    0.270
  11
       जाति मेहरा सा. देह
  12    मयाबंती बेवा लक्ष्मणसिंह , जाति राजपूत सा.देह         315/1    1.994     0.650
  13   अनुसया पत्नी लक्ष्मणसिंह, जाति राजपूत सा. देह          315/7    0.405     0.150
       रखिया   बेवा  बिरजलाल,   बाबाराम, सावन्या, प्रकाश व.   317/1    1.518     0.578
  14 बिरजलाल , इमला बेवा इंदल करन व. इंदल , गायत्री व.
       इंदल जाति मेहरा सा. देह
       फत्या व. भभुत्या, जाति मेहरा सा . देह                  318/1    1.206     1.206
 15                                                            296     0.041     0.041
                                                               297     1.630     1.630
       नत्थू, सुरेन्द्र, सुभाष व. शिवजी, कांता बेवा गंगाराम, रानी, 318/2 1.918   1.318
 16    आंचल व. गंगाराम, महादेव व. भैया , राजू व. देवजी, शीला,
       ममता व. देवजी , नरेश , राजेश व. विष्णु, सुमन बेवा विष्णु,
      जाति मेहरा सा. देह
 17    मुन्नी पत्नि हरीभाऊ, जाति किराड सा.देह                 325/1    0.947     0.300
      विनोद व. चतरू, सुनन्दा, किरण व. चतरू, कला बेवा चतरू      326     2.351    0.750
 18
      जाति मेहरा सा. देह
 19   मधु व. फत्या जाति मेहरा सा. देह                        275/4/2   0.922    0.922
 20   कालूराम, अभिराम व. तेजी जाति मेहरा सा. देह             275/4/1   0.221     0.221
21    रामबाई व. शिवलाल , जाति मेहरा सा. देह                 275/1/2   0.202     0.030
22    शंकर व. शिवलाल , जाति मेहरा सा. देह                   275/1/1    0.941    0.110
      कमलु, किशोरी व. किसन , हंसी व. किसन , भागरती बेवा मधु, 275/5    1.142     1.142
23
      शिवम व. मधु, सोनम , पूनम व. मधु जाति मेहरा सा. देह
      फुला बेवा गोंडू, लक्ष्मण , गणपति व. गोंडू, नान्ही व . गोंडू 295/3 1.608   1.608
24
      जाति मेहरा सा. देह

भाग 1 ]

4373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

25 पारबती व. अन्नू जाति मेहरा सा. देह

26

0.030 295/1 0.780

0.121 294 0.121

रामराव , डोमा , शिवरतन, मनोहर , श्यामराव व. रतन , सोमा व . मन्सू जाति गोंड सा. देह

27

0.230 0.259

293

रामलाल , गुलाब व . भूता, सुकलू, कालूराम व. मोहनू जाति गोंड सा. देह

28

292 0.109 0.059 सक्कू, बाबुराम व. मोहनू, रामप्यारी व . मोहनू, फलमा बेवा मोहनू जाति गोंड सा. देह

29

291

0.040 0.077

पंचम, जग्गू, झामसिंग , धनसिंग , भंगी व. रामधार , मनका व. रामसा जाति गोंड सा. देह

रामलाल , गुलाब व. भूता सा . देह 30

31

289

0.010 0.097

0.560 1.530

रज्जोबाई बेवा डेबू, हीरावंती , रामकली व. डेबू जाति गोंड 281/1 सा.देह

32

0.060 0.607

कान्तीबाई बेवा सुखदेव , राजेश व. सुखदेव , रानी , प्रीति, 305/1 मोनू, सोनू, रोशनी व. सुखदेव जाति मेहरा सा .देह

गन्नू व. डोमा जाति कुन्बी सा.देह 33

इठू व. डोमा जाति कुन्बी सा. देह 34

35

306/1

0.450 1.362

306/3

0.390 1.362

0.053 290/2 0.053

पंजू, वासुदेव , सुखदेव , जगदेव , सुखराम , सरवन व. गोरेलाल जाति गोंड सा. देह

धनराज व . सीताराम, जाति गोंड सा. देह 36

श्रवण व. टेनू जाति मेहरा सा . देह 37

योग

274/1

0.097 1.034

0.403 0.403

304/4

33.611 20.159

(2) चूँकि खैरी लघु जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताईकै न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4374

क्र.-0008-अ-82-2023-24- भू-अर्जन सोनाघाटी-7942

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

क्षेत्रफल

लगभग

(हेक्टेयर में)

6

3

4

2

1

0.180

सोनाघाटी

बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची)

ख.नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा(हे.में)

5

4

3

2

1

0.296 0.045

1 रामनाथ व. रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी

0.025

0.025

111/2/1/1/1

2

शोभनादेवी पति कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी

0.024

0.024

111/2/1/1/2

3 देवाशीष व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी

0.024

0.024

111/2/1/1/3

4

सत्यजीत व. कृष्णमुरारी सा. बैतूल भूमिस्वामी

0.010

0.243

86/1

5 रामनाथ व . रामदुलारे सा. बैतूल भूमिस्वामी

85/1

0.240 0.020

6

बैना बे. श्यामराव , संतोष, सुगन , ईमन, सुशीला व. श्यामराव , अनिता बे. अजाबराव, वर्षा , हेमा पिता अजाबराव सा. देह भूमिस्वामी

120

0.089 0.004

7

अमनराज व . अमरजीत पोपली सा. बैतूल गंज भूमिस्वामी

8

75/6

0.323

0.026 राजेन्द्रकुमार व. सीताराम सा. देह भूमिस्वामी

75/104

0.019 0.002

9

सरस्वती पति बरजोरसिंह सा. बैतूल भूमिस्वामी

योग

9

0.180

1.283

(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4375

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र. -12670-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01 -अ-82-24

हरदा, दिनांक 6 सितम्बर 2024

प्र.कें. 01 अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अतंर्गत प्रांरभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची की कंडिका कमांक (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है,इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नही किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नही है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा-19 के अतंर्गत यह घोषित किया जाता है किनिम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

हरदा

(क) जिला:-

हंडिया

(ख) तहसील:-

भमोरी प.ह.नं. 28 (ग) ग्राम:-

(घ) क्षेत्रफल:- 9.977 हे .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर मे)

                                                   भूमि का प्रकार
   (1)                     (2)                         (3)
2/1/1                     0,705                     निजी भूमि
2/1/2                     0.077                     निजी भूमि
2/1/3                     0.077                     निजी भूमि
2/1/4                    0.174                      निजी भूमि
2/1/5                    0.129                      निजी भूमि
   3                     2.122                      निजी भूमि
 4/1                     3.359                      निजी भूमि
 4/2                     0.689                      निजी भूमि
 5/1                     2.301                      निजी भूमि
 8/7                     0.344                      निजी भूमि
                       9.977 हे .

(2) हंडिया बैराज परियोजना के अतंर्गत एफ.टी.एल. बैराज, पावर हाउस एवं स्विच यार्ड के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु ।

(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा में ओर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।

उक्त उद्घोषणा जिले की वेबसाईट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4376

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 2 सितम्बर 2024 क्र.-5640-जि.भू.अ.-2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बरेला पटवारी हल्का नं. 20 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी में कुल 0.40 हे . निजी भूमि आपेक्षित हैं, अर्थात झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) को रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु समाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दल द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं । समाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैं-

1. स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया हैं । यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ।

2. रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा ।

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नहीं किया जा रहा हैं । संलंग्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना हैं । अतः भूमि अर्जन, पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला, पो. अतरिया, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) से संबंधित भुमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । अर्जन हेतु प्रस्तावित

भूमि का विवरण निम्नानुसार है- (1) ग्राम का नाम बरेला, प.ह.नं. 20रा.नि.मं. कहानी, तहसील घंसौर जिला सिवनी (2) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.40 हे.

संरचनाए

वृक्ष

सीमाए

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

और पता

क्रं.

सर्वेक्षणसं०

प्रकार

उत्तर

संख्या

पूर्व किस्म

दक्षिण पश्चिम

स्वामित्वकाप्रकार

भूमिकाप्रकार

प्लिथएरिया

0803142Love

4

10 11 12 13 14

1

5

6

2

3

789

मनोहर पिता खेतु, जमुना

पिता खेतु, झ्यामा पति

खेतु, जाति गोंड

1 1

1

1

0.40 ग्राम बरेला तहसील

असिंचित

--664/2

घंसौर सिवनी

भू-स्वामी

bikBigella

IPLbigotalla

bikbigbtalla

splityabihlleble

0.40

योग

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया , तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नही करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दा तिा का अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

4377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-5641 -जि.भू.अ.- 2024

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम बिनेकी कला पटवारी हल्का नं. 24 रा.नि.मं. कहानी तहसील घंसौर जिला सिवनी में कुल 1.35 हे. निजी भूमि आपेक्षित हैं, अर्थात झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) को रेल मार्ग से कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु समाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र बहुशाखीय समूह दल द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं । समाजिक समाघात रिपोर्ट का सार इस प्रकार हैं-

1 स्थापित विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का परिवहन हेतु रेलवे लाईन का निर्माण किया हैं । यह परियोजना विद्युत उत्पादन संयंत्र के स्थापित क्षमता से विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ।

2 रेलवे लाईन के निर्माण से विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुगम एवं सुरक्षित तरीके से होगी जिससे संयंत्र स्थापित क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर मध्यप्रदेश एवं राष्ट्र की उर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर सकेगा।

झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपकम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) की रेलवे लाईन परियोजना में किसी भी कुटुम्ब को विस्थापित नही किया जा रहा हैं । संलंग्न अनुसूचि के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना हैं । अतः भूमि अर्जन , पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला , पो. अतरिया, तहसील घंसौर , जिला सिवनी (म.प्र. ) से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

(1) ग्राम का नाम -बिनेकी कला , प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. कहानी , तहसील घंसौर जिला सिवनी (2) अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.35 हे.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

संरचनांए

सीमाए

वृक्ष

और पता

क्रं.

सर्वेक्षणसं०

उत्तर

प्रकार

दक्षिण

संख्या

पश्चिम

किस्म

स्वामित्वकाप्रकार

भूमिकाप्रकार

प्लिथएरिया अर्जनकाक्षे०हैं०

1

2

3 4

5

6

8

7

9 10 1 12 13 14

1

लक्ष्छी पिता गोविंदी

जाति गौड

कला

ग्राम बिनेकी

1.35

1 113/2

तहसील घंसौर सिवनी

असिंचित

भूमि

भू-स्वामी

दुर्गाबाई,कीभूमि

दुर्गाबाई,कीभूमि the198Rymake

192byabthHer

1 1

योग

1.35

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक् ॥ प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झाबुआ पावर लिमिटेड (संयुक्त उपक्रम एन.टी.पी.सी. लिमिटेड) ग्राम बरेला, पो. अतरिया , तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय / विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नही करेगा।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारें में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारें में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4378

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 6 सितम्बर 2024 प्र.क्र.-403 -भू-अर्जन-प्र.क्र. 182-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -01 में वर्णित भूमि की राज्य शासन को हंडिया बैराज परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. वैराज , पावर हाउस एवं स्विच यार्ड के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । चूँकि परियोजना प्रबंधक नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-23 भोपाल द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र कमांक एफ-04/ 2020 / सत्ताईस-1 भोपाल दिनांक 06 अगस्त 2021 द्वारा प्रदाय कि गई है एवं हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर.की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक EC23B003MP179692 फाईल नं. 9745/2023 दिनांक 01/09/2023 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नही होगे । भूमि अर्जन पुर्नवासन ओर पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परन्तुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बाबद जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहाँ इस अधिनियम के समाजिक समाधात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नही होगे । परियोजना के निर्माण से लगभग 72 ग्रामों की लगभग 35000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार इस सार्वजकि सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमियों का अर्जन किया जाना है ।

1. परियोजना का नाम :- हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना

-

2. भूमि का विवरण

:- देवास

1 जिला

:- खातेगांव

2 तहसील

3 ग्राम का नाम

:- कुण्डगाँव खुर्द

:-64

4 प.ह.नं.

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:- 1.3600 हेक्टेयर

-: अनुसूची -01 : -

सर्व नम्बर

स.कं.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल (हे.)

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

1

123

0.4700

भूस्वामी कृषि भूमि

राधेश्याम पिता बक्सीराम जाति कलोता निवासी-कुण्डगाँव खुर्द 2

125

0.3700

भूस्वामी कृषि भूमि

3

126

0.2100

भूस्वामी कृषि भूमि

रामदिन पिता बक्सीराम जाति कलोता निवासी- कुण्डगॉव खुर्द श्री श्यामलाल पिता सीताराम निवासी-कुण्डगॉव खुर्द 4

0.1800

217/1 भूस्वामी कृषि भूमि

उमाशंकर पिता जगदीश जाति अधिकाविशनोई निवासी- कुण्डगॉव खुर्द 4379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वे नम्बर

स.के.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल (हे .)

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता ( राजस्व अभिलेख अनुसार)

5

0.1300

217/2

कृषि भूमि

भूस्वामी

कंचनबाई पति उमाशंकर जाति विश्नोई निवासी- कुण्डगॉव खुर्द

1,3600

योग

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर देवास में ओर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव में किसी भी कार्य दिवस को कार्यलयीन समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सुमचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 मे तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने ओर उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने ओर अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिऐ अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिऐ धारा-12 के अतंर्गत लागू उपबंधों के तहत् प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा-11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् कय / विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगें ।.

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाईट www.dewas.nic.in पर देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4380

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक 0006 / अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची-1 के खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं मकान की अनुसूची के खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची 1:-

भूमि/संपत्ति का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

तहसील/ ग्राम

धारा -12 हेतु अधिकृत

अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/ वर्ग मीटर

5

3

1

सीहोर

श्यामपुर/मरहेठी

कार्यपालन यंत्री जल

संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

भूमि 46.646 हूँ 272.97 व.नी. मकान

-: अनुसूची 2:-

रिमार्क

सर्वे नंबर

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

अर्जित रकबा (निजी) हैं.में

कुल रकबा (निजी) हे.में

6

4

5

3

2

1

0.030

0.368

3/3/1

उर्मिला बेवा केशरसिंह बटी राहुल रवीना आ 1 केशरसिंह जाति मीना पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.370

0.631

18/2

0.080

0.413

2

8/4

सरिता बाई पिता तकतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.303

0.070

16/3

0.010

0.041

41/2

3

अचल सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेशभूमि स्वामी

0.299

0.299

49/2

0.150

0.150

8/5/1

4

0.108

0.108

काशीराम पिता कालूराम जाति मैना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8/2/1 4381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

0.413

0.057

8/3

लक्ष्मीनारायण पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 पपीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 5 स्वामी 1/4 कवीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुगनबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1/4

0.500

8/1

0.550

मुरम्बो पुत्री पुत्री विरानसुख धन्नू आ परसराम 6 बुधराम आ मनीराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.120

0.242

17/3

7

0.230

0.392

16/2,17

सुमनबाई बेवा राजू कार्तिक नाबा कुनाल नाबा पुत्र राजू कल्पना नाबा पलक नाबा पुत्रिया राजू नाबा पता पिपालनेर तहसील हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.020

0.627

3/3/2

0.060

0.391

52/3

निर्मलाबाई बेवा दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विकास पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता 8 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3

0.390

9

0.607

46/2/2

रामबाबू पिता जमनाप्रसाद जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.166

0.348

46/2/1

10

ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.340

0.165

46/4

0.052

0.035

52/2/2

11

नितेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.045

0.025

46/3/1

12

0.113

0.010

41/1

गीताबाई पत्नी जमनाप्रसाद जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4382

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

0.323

0.120

46/1/2

131/4 विकास ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना प्रेमलता बेवा हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सचिन ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सिमरन ना बा पुत्री हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4

0.085

0.035

52/2/1

प्रेमलता बेवा हेमराज सचिन विकास सिमरन 14पिता हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15

0.607

0.607

52/1

तेजसिंह पिता प्रेमसिह जाति राजपूत पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

16

0.385

0.085

182/98/1

यूनुस खां पिता करामत खां जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

112

रामस्वरुप हेमसिंह पिता हरिप्रसाद द्रोपतीबाई 17 गुलाबबाई पुत्री हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

18

रामगोपाल पिता गोरधन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6.933

0.220

0.203

0.135

115/3/4,185 /115/9,185/ 115/10

19

0.854

0.854

115/2/4

गंगाराम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

गोरियाबाई पत्नी लीलाकिशन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.219

0.290

115/3/3,185 /115/9,185/ 115/10

21

कामताप्रसाद पिता गोटूलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.420

0.300

115/3/5,185 /115/9,185/ 115/10

22

राधेकिशन पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1.420

0.160

115/3/6,185 /115/9,185/ 115/10

23

0.924

0.500

115/2/1

किशनलाल पिता गबरु जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.809

0.580

183/120/1

24

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.050

184/120/1 1.606

25

0.160

0.595

128/1

नरवदीबाई बेवा सुरेश जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

0.526

0.526

128/6

26

मोसलीम पिता नवी खां जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

128/9

0.498

0.498

1.011

1.011

128/8

27

128/10

मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 0.514

0.450

0.405

128/16/2 0.405

28

0.980

0.300

140/1/1/2

मंगूसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 लाडकुंवरबाई बेवा मनोहरसिंह आजादसिंह पिता मनोहरसिंह कमलेशबाई रीनाबाई पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/2

29

0.405

0.405

185/115/1

कलाबाई बेवा देवकरन जाति भोई पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

30

0.558

185/115/2

प्रेमबाई पत्नी छोटेराम जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

31

0.558

1.011

0.310

185/115/3

बापूलाल पिता मुन्नालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.370

17/1 16/1 1.744

लाडसिंह राकेश पिता बापूलाल तेजकुंवर पुत्री 32 बापूलाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.251

0.160

52/5

33

0.360

0.200

46/11

लखनलाल पिता हरिसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 राधेश्याम पिता आह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

34

0.550

185/115/8 1.113

जगन्नाथ पिता मुन्नालाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

35

0.291

0.200

128/2

अर्जुन सिह पिता भारत सिह जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

36

0.690

0.749

128/4

गीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

37

0.789

0.789

128/5

रशीद खां पिता घीसे खा जाति मेवाती पता कादरावाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

38

0.225

0.829

128/7

दीपसिंह पिता बटटूलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

0.053

0.035

52/2/3

39

46/3/2

0.045

0.025

राजेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.057

0.035

52/2/4

40

अनिल पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.040

0.025

46/3/3

41

0.247

0.161

52/4

सुनिता बाई पत्नी तारासिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

42

0.606

0.264

49/1

सरिता बाई पत्नी अजबसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.113

0.113

43

175/41/1

जयसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3 , बनेसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 , प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3

0.113

0.113

175/41/2

बादामबाई बेवा कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 ताराबाई पुत्री कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 44 स्वामी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 रामबाबू पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4

45

0.433

0.433

181/24/2

पप्पू पिता बटटूलाल जाति जाटव पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.486

0.486

181/40

धापूबाई पति बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता 46 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.530

3/5

ज्ञान सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता 47 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/9

कुमेर सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता 48 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 4385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

49

घापुबाई बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

50

रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

51 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी गूउडु पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता अहस्तांतरणीय

52

आत्माराम पिता दुर्गाप्रसाद जाति मेहतर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

श्यामलाल पिता मदनलाल जाति चमार पता 53 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

54

रामस्वरूप पिता जगन्नाथ जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

55

राजाराम पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

मान सिंह पिता रामकिशन जाति चमार पता 56 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

57

कामता पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता 58 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

59

कमल पिता भागवती जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

60

प्रथ्वी सिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

61

डालचन्द्र पिता बटटू जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/8

0.560

0.540

3/6

0.520

3/7

0.560

0.560

0.560

3/10

0.560

0.560

3/11

0.560

0.560

3/12

0.560

0.560

3/13

0.560

0.560

3/14

0.560

0.560

3/15

0.560

0.560

3/16

0.530

0.560

3/18

0.560

0.560

3/19

0.560

0.560

3/20 4386

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

0.560

0.070

62

3/21

सोरमबाई बेवा भागीरथ शिव पुत्र भागीरथ गीताबाई कैलाशबाई सुगनबाई सुनीताबाई पुत्रिया भागीरथ जाति चमार पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/22

63

कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/23

64

रमेश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.030

0.560

3/17

रामसिंह पिता हरिप्रसाद जाति चमार पता 65 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.328

66

0.070

4/1

मुकेश पिता जमनाप्रसाद जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.520

0.551

8/6

सरिताबाई बेवा तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 67 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 राजा पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुमनबाई पिता तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 4387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

68

8/7

0.555

0.140

रामकली बेवा श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 कैलाश पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सरजन पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गनपत पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 दिलीप पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सुंदरलाल पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गीताबाई पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/8 जयपाल मंटू सविता पिता जगदीश कृष्णाबाई बेबा जगदीश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी1/8

69

8/8

0.405

0.200

रामफूल पिता लीलाकिशन जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

70

1.606

0.310

3/2/1

हनुमत सिह जसरथ सिह हेमराज सिह आ रब्बू सिह बदामी बाई शिप्रा बाई पुत्री रब्बू सिह जाति मीना पता नि. ग्राम भूमिस्वामी आहस्तांतरणीय

0.587

0.240

3/2/2

जसरथ सिंह पिता रब्बू सिंह जाति मीना पता 71 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.024

0.020

37/5

72

い रमेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.020

0.005

41/5

0.024

0.010

37/4

73

विश्रामसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.056

0.005

41/6

74

0.036

0.010

41/3

नवल सिंह पिता जगन्नाथ पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

75

0.012

0.040

41/4

अमर सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

76

0.036

0.005

41/7

मुकेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

46/2

0.607

0.350

रीनाबाई बेवा दिनेश अनमोल नाबलिक शिवानी 77 नाबालिक आ दिनेश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

52/2/6 0.080

0.050

0.210

0.160

46/5

0.089

0.050

52/2/7

विष्णुसिंह पिता प्रभुलाल जाति मीना पता 78 निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

79

0.081

0.050

52/2/5

द्वारकाप्रसाद पिता कुंजीलाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

80

0.906

0.550

115/1/3

शान्ति बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

81

0.607

0.100

115/2/9

रेखाबाई बेवा बेबा रामगोपाल संजय ना बा प्रदीप ना बा आ रामगोपाल सोनु ना बा काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

82

0.750

हरिचरण पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

115/3/1,185 /115/9,185/ 1.425 115/10

0.900

115/3/2/1 2.345

0.050

0.500

115/4/1

छोटेराम पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 83 1/2 गोकलप्रसाद पिता गनपत जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/2

0.782

0.360

115/3/2/2/1 , 115/9,185/1 15/10

रमेश पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी 84 आछारोहि भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.166

0.090

115/4/2/1

0.080

0.782

115/3/2/2/2 ,115 /9,185/1 15/10

धर्मेंद्र पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवास 85 आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.167

0.020

115/4/2/2 भाग 1 ]

4389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

86

0.166

0.010

115/4/2/3

फूलसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

87

1.841

1.340

114/1

प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

88

0.550

0.591

114/2

रामसिंह पिता भंवरलाल जाति कुड़मी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

89

1.845

0.040

114/4

सुनील पिता रामप्रसाद जाति कुड़मी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

90

0.530

0.080

114/5

हेमराज पिता मदनलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

91

2.696

1.020

101/2/3

अब्दुल अली पिता समद खॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

92

0.100

0.623

124/5,125,1 26 हिरदेश पिता श्यामलाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

93

0.789

0.100

124/8,125,1 26 गायत्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

94

0.030

0.607

124/17,125 , 126

जगदीश पिता लीलाकिशन जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.263

0.120

124/18,125 , 126

जगन्नाथ आ नन्दराम हि 25 पैसे रामरतन आ राधेकिशन हि 25 पैसे दीपसिह आ बटटूलाल 95 हि 25 पैसे रामगोपाल आ गंगाराम हि 25 पैसे जाति कुडमी पता निवासी ग्राम चरनाल भूमि स्वामी

0.202

0.202

128/3

96

रामस्वरूप पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पतो सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.011

0.080

128/19

0.226

0.130

128/12/1

97

रामदयाल पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.114

0.100

140/1/2/2/1

0.080

128/12/2

98

दौलतसिंह पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 0.227

0.100

0.113

140/1/2/2/2

99

0.453

0.060

128/13

पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

100

0.020

128/17

मोशहीद पिता नवीखॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.186 4390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

101

0.580

1.011

128/18

हेमसिह पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

102

0.607

0.550

128/20

प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 राजेन्द्रं पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुनील पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 अनिल पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4

0.405

0.405

103

128/21

दीपककुमार पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता निवासी ग्गप्रम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

104

0.789

0.580

128/22/1

ओमप्रकाश पुत्र हरिप्रसाद जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

105

0.789

0.180

128/22/2

गोपीलाल पिता मिश्रीलाल जाति तेली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

106

0.180

128/23 0.291

श्यामलाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

107

128/24

0.291

0.200

विक्रमसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुमेरसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3

108

0.291

0.210

128/25

बद्रीप्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर निवासी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

109

128/26 1.011

0.190

प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

110

1.214

0.450

131/2

राधेश्याम पिता काशीराम जाति साहु पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

111

0.226

0.195

140/1/2/3

पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

112

0.417

0.260

140/1/2/4

जगदीशसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4391 भाग 1 ]

113

0.455

0.360

140/1/2/1/1

बनेसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

114

0.360

0.455

मेहरबानसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 140/1/2/1/2

115

0.412

0.300

140/3

दीपसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

116

0.413

0.285

140/4

सुरजसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.220

0.220

181/24/3

लखनलाल पिता बट्टूलाल जाति जाटव पता 117 सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

118

1.619

1.339

182/98/4

इस्माईलखॉ पिता रसूलखॉ जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

119

0.700

184/2,120 1.647

नरेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

120

1.120

1.619

सम्पतबाई पत्नी गोरेलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 185/115/4

121

0.558

0.530

185/115/5

रामकलीबाई पत्नी गोकल प्रसाद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

122

1.121

0.700

185/115/6

कौश्ल्याबाई पत्नि कामताप्रसाद गोरियाबाई पत्नि लीलाकिशन गीताबाई पत्नि बालाप्रसाद विमला पत्नि राधेश्याम जाति कुड़मी पता नि. आछारोही भूमि स्वामी

123

0.450

1.517

185/115/7

रामकिशन पुत्र मून्या जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.405

0.405

185/9-115

रवि पिता हेमसिंह जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 124 दीपक पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

149

46.646

91.964

कुल योग:-

4392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

निजी भूमि पर स्थित मकान

खसरा नम्बर मकान का प्रकार

रिमार्क सं कं

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पता

चौड़ाई मीटर में

भवन स्वामी नाम

लम्बाई मीटर में

कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

12.85 8.8 113.08

पक्कामकान

छत आर सी.

सी. भूतल

17.90

3.85 4.65

1.भवन का स्वामित्व सहखातेदारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

पक्कामकान

छत आर सी .

सी. भूतल

4.10 4.35 17.84

पक्कामकान

छत आर सी .

सी. प्रथम तल

182/98/3 में से

2. अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82/ 2019-20 में पारित अवार्ड दिनांक 30.05: 2022 में निर्धारित किया जा चुका है ।

मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती

7.45

11.45

85.30

खुला टीन शेड

3. उक्त मकान में भवन स्वामी अस्थाई रूप से निवासरत है ।

35.55

9.00 3.95

पशु शेड टीन

मो सादिक पिता नबीखां जाति मेवात्ती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो सलीम पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो शाहिद पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1 स्वामी 1/6 रफीका बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 जाहिदा बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 शहजादी बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6

4. खसरा नंबर अद्यतित होकर वर्तमान में ख.न. 182/98/3/2 होकर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के नाम दर्ज है ।

2.20 1.5 3.30

शौचालय

272.97

कुल योगः-

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आंदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर /तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4393 भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 3 सितम्बर, 2024

क्र. - भू- अर्जन- 2024-7371 - रा. प्र. क्र. 0001 -अ-82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 11.810 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

(1 ) भूमि का विवरण

उज्जैन

(क) जिला

(ख) तहसील

उज्जैन (ग्रामीण)

:

(ग) ग्राम

माधौपुर

11.810 हेक्टेयर.

( घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:

क्र.

सर्वे नम्बर अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4)

(2)

(3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) 1.

80

0.150

औद्योगिक क्षेत्र

कार्यपालन यंत्री,

2.

89

0.410

डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम

3.

90

0.590

उद्योगपुरी लि. ,, जिला

4.

91

0.450

उज्जैन.

उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.

4394

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

5.

81/1

6.

82/2

7.

84

8.

85/1

86 9.

10 .

87

11.

81/2

12.

82/1

83 13.

14.

85/2

15.

92

16.

93/1

17.

93/2

18.

93/3/1

19.

93/3/2

20.

94/1

21.

94/2

22.

94/3

23.

94/4/1/1

24.

94/4/1/2

25.

94/4/2

26.

94/5/1

27.

94/5/2

योग ..

[ भाग 1

(5) (3)

(4)

0.500

औद्योगिक क्षेत्र

0.100

0.110

0.270

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.170

0.240

0.900

0.220

0.140

0.130

0.480

1.150

1.000

0.900

0.100

0.200

0.600

1.000

0.100

0.400

0.500

0.800

0.200

11.810

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन- 2024-7372- रा. प्र. क्र. 0007- अ- 82-2024-25.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है 4395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि.,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हेक्टर में)

90.570 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2 )

(1 ) भूमि का विवरण

: उज्जैन

(क)जिला

(ख) तहसील

: उज्जैन (ग्रामीण)

:

(ग) ग्राम

चैनपुर हंसखेड़ी

90.570 हेक्टेयर.

( घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:

क्र.

सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4)

(3)

(2)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 1.

0.410

कार्यपालन यंत्री,

88/1/1/1

2.

1.200

डीएमआईसी विक्रम

88/1/1/2

डीएमआईसी विक्रम

3.

0.800

88/1/2/1

उद्योगपुरी लि. , जिला उद्योगपुरी लि. , के

1.000

उज्जैन.

4. 88/1/2/2

विस्तारीकरण हेतु.

0.200

5.

88/2/1

6.

0.400

88/2/2

7.

0.740

90/1/1

8.

1.000

90/1/2

0.250

9.

90/2/1 4396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

(2) (1)

10. 90/2/2

11.

91

12.

95

13.

96

14.

98

99 15.

16.

100/1

17.

100/2

18.

101

19.

102/1

20.

102/2

21.

103/1

22.

103/2

23.

104/1

24

104/2

25.

104/3

26.

106/1

27..

106/2

28.

107

29.

108/1

30.

108/2

31.

108/3

32

109/1

33.

109/2

34. 109/3/1

35. 109/3/2

36.

110/1

37. 110/2/1

38. 110/2/2

[ भाग 1

(5)

(4)

(3)

0.800

औद्योगिक क्षेत्र

0.690

2.520

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन, कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.890

1.220

1.690

2.800

2.010

1.920

1.340

1.340

1.080

2.490

0.120

0.790

0.790

0.600

1.400

0.770

0.500

1.140

0.560

5.690

1.400

0.400

0.400

0.200

0.590

0.290 4397 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

39. 110/3/1

40. 110/3/2

41. 110/4/1

42. 110/4/2

43.

111

44.

45. 112/1/2

46.

112/2

47.

112/3

48. 112/4/1

49. 112/4/2

50.

112/5

51.

113

52.

114/1

53. 114/2/1

54. 114/2/2/1

55. 114/2/2/2

56.

116/1

57 .

116/2

58.

59. 117/1/2

60.

117/2

61.

62.

118/1/2

63.

118/2

64.

118/3

65.

118/4

66.

119

67.

120/1 (3)

(5)

(4)

0.020

0.200

0.110

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.090

0.930

1.500

1.500

1.270

1.700

0.670

0.200

1.200

2.510

2.400

0.200

1.200

2.890

2.720

0.110

0.700

0.700

0.700

0.120

0.230

0.350

0.360

0.360

0.310

0.200 4398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

68 .

120/2

69.

121

70.

122

71.

123/1

72.

123/2

124 73 .

74.

125

126 75.

76.

127/1

77.

127/2

78 .

127/3

79.

127/4

80.

127/5

81.

128/1

82.

128/2

83. 128/3/1

84.

128/3/2

85.

129/1

86.

129/2

87.

129/3

88.

130/1

89.

130/2

131 90.

91.

132

92. 133/1/1

93. 133/1/2

94.

133/2

95.

134

96.

135/1

[ भाग 1

(3)

(4)

(5)

0.050

औद्योगिक क्षेत्र

0.310

0.360

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.080

0.440

0.360

1.590

2.420

0.080

0.750

0.500

0.540

0.200

0.120

0.160

0.410

0.400

0.470

0.420

0.780

0.450

1.020

0.640

1.640

0.180

0.180

0.700

0.660

0.100 4399 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

97.

135/2

98.

135/3

99.

135/4

100 .

135/5

136

101 .

102.

137/1

103.

137/2

104.

137/3

105.

137/4

138

106.

139

107 .

108. 140/1/1

109. 140/1/2

110. 140/2/1/1

111. 140/2/1/2

112. 140/2/2

113.

141/1

114.

141/3

कुल रकबा

(4)

(3)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 0.500

कार्यपालन यंत्री,

0.400

0.200

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.290

1.240

0.480

0.200

0.300

0.300

0.210

0.250

0.100

0.770

0.100

0.100

0.100

0.570

0.570

90.570

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन- 2024-7373- रा. प्र. क्र. 0003-अ- 82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं 4400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 22.62हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

(1 ) भूमि का विवरण -

: उज्जैन

(क) जिला

: उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

: पिपलौदा द्वारकाधीश

(ग) ग्राम

22.62 हेक्टेयर.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :

सर्वे नम्बर

क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

(5)

208

0.500

1.

औद्योगिक क्षेत्र

कार्यपालन यंत्री,

0.500

217

2.

डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम

3.

218

0.670

उद्योगपुरी लि. , के

उद्योगपुरी लि. , जिला

4.

1.200

221/1

उज्जैन.

विस्तारीकरण हेतु.

5.

1.400

221/2

6.

0.530

221/3

7.

0.530

221/4

8.

0.500

221/11

0.500

9.

221/12

0.500

10.

221/13

0.500

11.

221/14

12.

0.500

221/15 4401 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

13.

221/16

14.

221/7

15.

209/1

16.

209/2

17.

210/1

18.

210/2

211

19.

214

20.

21.

216

212

22.

213

23.

215

24.

25. 219/1/1

26. 219/1/2/1

27 . 220/1/1

28. 219/1/2/2

29. 220/1/2

30. 219/1/2/3

31. 220/1/3

32. 219/2/1

33. 220/2/1

34. 219/2/2

35.

36.

221/6

कुल रकबा (3)

(5)

(4)

0.500

0.500

1.220

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

0.400

2.610

1.000

2.280

0.460

0.580

0.060

0.800

0.800

0.300

0.320

0.270

0.190

0.110

0.320

0.270

0.310

0.190

0.320

0.180

0.800

22.62

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

4402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. - भू- अर्जन- 2024-7374- रा. प्र . क्र. 0004- अ- 82-2024-25.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)

31.550 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

(1 ) भूमि का विवरण

: उज्जैन

(क) जिला

(ख) तहसील

उज्जैन (ग्रामीण)

: मुंजाखेड़ी

(ग) ग्राम

31.550 हेक्टेयर.

(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :

क्र.

सर्वे नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का

वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

(1 )

(4)

(5)

(2)

(3)

औद्योगिक क्षेत्र 1.

0.410

कार्यपालन यंत्री,

1/1

2.

0.200

1/2

डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम

3.

0.800

2/1

उद्योगपुरी लि. , के

उद्योगपुरी लि. , जिला

4.

0.150

उज्जैन.

2/2

विस्तारीकरण हेतु.

3

0.500

5.

4403 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

 (1)        (2)               (3)                    (4)                   (5)
 6.       4/1                0.050             कार्यपालन यंत्री,        औद्योगिक क्षेत्र
 7.       4/2                0,300             डीएमआईसी विक्रम          डीएमआईसी विक्रम
 8.       4/3                0.130             उद्योगपुरी लि. , जिला    उद्योगपुरी लि. के
 9.         5                0.050              उज्जैन.                 विस्तारीकरण हेतु.
 10.        6                0.400
 11.        7                0.330
 12.       8/1               0.170
 13 .     8/2                1.210
 14.       9/1               0.100
 15.      9/2                0.190
16.       33/1               0.020
17.       33/2               0.460
18.                          0.150
19.       33/4               0.060
20 .       35                0.420
21.       37/1               1.520
22.       37/2               0.180
23.       38/1               0.170
24.       38/2               0.460
25.       38/3               0.090
26.       39/1               0.790
27.       39/2               0.500
28.      40/1               0.120
29.      40/2               0.250
30.        42               0.150
31.        43               0.110
32.        44               1.630
33.        45               0.050
34.        46               0.120

4404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

 (1)      (2)
 35.      47
 36.      48
 37.      49
 38.      54
 39.      55
40.      56/1
41.      56/2
42.      56/3
43.      56/4
44.      57/1
45.      57/2
46.       59
47.       60
48.      61/1
49.      61/2
 50.     67/1
51.      67/2
52.     67/3
53.      67/4
54.     67/5
55.     41/1
56.     41/2
57.       53
58.     68/1
59.     68/2
60.     68/3
61.     68/4
62.       69
63.      71

[ भाग 1

   (3)                      (4 )                    (5)
 0.070               कार्यपालन यंत्री,           औद्योगिक क्षेत्र
 0.020                डीएमआईसी विक्रम            डीएमआईसी विक्रम
 0.800                उद्योगपुरी लि. , जिला      उद्योगपुरी लि. के
                      उज्जैन.                    विस्तारीकरण हेतु.
 0.660
 1.690
 0.070
 0.060
 0.060
 0.060
 1.030
 1.040
 0,800
 0.800
 0.500
0.300
 0.240
0.300
0.140
0.570
0.560
0.500
0.100
0.100
0.180
0.200
0.200
0.200
0.870
0.760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

64.

72/1

65.

72/2

66.

75/1

67.

75/2/1

68. 75/2/2

69.

10/1

70.

10/2

11

71.

72.

13/1

73.

13/2

74.

13/3

75.

76/1

76.

76/2/1

77. 76/2/2/1/1

78. 76/2/2/1/2

79. 76/2/2/2

कुल रकबा

4405

(3)

(4)

(5)

0.310

कार्यपालन यंत्री,

0.620

0.800

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.200

0.050

0.750

0.600

0.440

1.220

0.410

0.210

0.260

0.260

0.080

0.120

0.100

31.550

(2) अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. -भू- अर्जन- 2024-7375 - रा . प्र . क्र. 0005 - अ- 82-2024-25.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की - धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विननर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विकम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश 4406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[भाग 1

शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 46.760 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

भूमि का विवरण

(1 )

: उज्जैन

(क) जिला

:

(ख) तहसील

उज्जैन (ग्रामीण)

: गांवड़ी

(ग) ग्राम

46.760 हेक्टेयर.

(घ ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :

सर्वे नम्बर

क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5)

(3)

औद्योगिक क्षेत्र 1.

1.210

199

कार्यपालन यंत्री,

200

2.

0.370

डीएमआईसी विक्रम

3.

198

0.100

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला

4.

197

0.560

उज्जैन.

उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.

196

0.580

5.

0.630

6.

195/1

7.

0.590

235/2

0.600

8.

235/1

9.

234

1.180

0.790

10.

233/2

0.390

11.

233/1

12.

232

0.400

13.

1.000

231/2

14.

0.600

203/3 4407 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

15.

203/2

16. 203/1/2

17. 203/1/1/2

18. 203/1/1/1

19.

202/3

20.

202/2

21.

202/1

201

22.

23.

229/1

24.

230

220

25.

221

26.

222

27.

218

28.

217

29.

216

30.

31.

32. 229/2/1

33.

229/3

228

34.

227

35.

36.

226

37.

225

224

38.

223

39.

215

40.

214

41.

42.

213

43.

208

(4)

(5) (3)

औद्योगिक क्षेत्र 0.680

0.200

0.100

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.460

0.500

0.510

1.010

2.090

0.690

2.090

0.830

0.250

0.220

0.230

0.230

0.220

0.500

0.180

0.680

0.110

0.100

0.100

0.780

0.390

0.400

0.340

0.300

0.310

0.290 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4408

(1)

(2)

207 44.

206 45.

205 46.

47. 204/2/2

48. 204/2/1

49.

204/1

209 50.

210 51 .

52.

211/2

53.

211/1

54. 212/1/3

55. 212/1/2

56. 212/1/1

57.

212/4

58.

258

59.

259/1

60.

259/2

61.

261/1

62.

262/2

63.

279/1

64.

279/2

65.

279/3

66.

280/1

67.

280/2

281 68.

69.

282/1

70.

282/2

71.

282/3

283 72.

[ भाग 1

(3)

(4)

(5)

0.180

औद्योगिक क्षेत्र

0.110

0.290

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.330

0.330

0.340

0.290

0.300

0.110

0.110

0.410

0.410

0.420

0.410

0.870

0.590

0.100

0.100

0.140

0.220

0.680

0.200

1.700

0.400

1.900

0.470

0.800

0.800

0.940 भाग 1 ]

4409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

(3)

73.

284

0.460

74.

285

0.460

286

75.

0.470

287

76.

0.520

77 .

0.840 288/1

0.360 78.

288/2

0.650 79.

288/3

80.

289

1.870

81.

0.620 290/1

82.

0.600 290/2

83.

0.200 290/3

84.

0.190 295/1

85.

0.700 295/2

86.

0.840 295/3

260

87 .

0.240

46.760 कुल रकबा

(4)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन- 2024-7376- रा. प्र. क्र. 0002-अ-82-2024-25.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है . निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि -अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश 4410

मध्यप्रदेश राजपत्र,पत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 38.91 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

भूमि का विवरण

(1)

: उज्जैन

(क) जिला

:

(ख) तहसील

उज्जैन (ग्रामीण)

: कड़छा

(ग) ग्राम

38.910 हेक्टेयर.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल:

सर्वे नम्बर

क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

1.

452

2.700

औद्योगिक क्षेत्र

कार्यपालन यंत्री,

2.

453

0.740

डीएमआईसी विक्रम

3.

0.750

460/1

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला

4.

0.090

उज्जैन.

460/2

उद्योगपुरी लि. , के विस्तारीकरण हेतु.

5.

0.040

460/3

6.

461

0.410

462

7.

0.600

463

0.600

8.

464

9.

1.520

10.

465

0.570

466

11.

0.900

1.420

12.

467/1

2.700

13.

467/2

14.

468

2.500 4411 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

15.

469

470 16.

17.

471

472 18.

473 19.

20.

474

475 21.

22.

476

23.

477

24.

478

25.

479

26.

480/1

27 .

480/2

28.

480/3

29.

481/1

30.

481/2

31.

482

32.

431/1

33 .

431/2

34.

441/1

35.

441/2

36.

459

कुल रकबा (3)

(4)

(5)

0.870

औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,

4.200

2.540

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.590

1.450

0.470

0.240

0.350

0.300

0.610

0.790

0.710

0.750

0.750

1.640

1.100

4.040

0.490

0.480

0.190

0.180

0.630

38.910

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा ) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन- 2024-7377 - रा . प्र. क्र . 0006 - अ- 82-2024-25.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

4412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. ,, उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में) 231.078 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

भूमि का विवरण

(1)

: उज्जैन

(क) जिला

: उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

:

नरवर

(ग) ग्राम

231.078 हेक्टेयर.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :

सार्वजनिक प्रयोजन का सर्वे नम्बर

क्र.

वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

(1)

(2)

(3)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(5)

55

औद्योगिक क्षेत्र 1.

0.250

कार्यपालन यंत्री,

0.420

57

2 .

डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम

61

1.320

3.

उद्योगपुरी लि. , के

उद्योगपुरी लि. , जिला

62

उज्जैन.

4.

1.340

विस्तारीकरण हेतु.

64

1.510

5.

6.

65

1.710

66

7.

2.950

68

8.

1.120

9.

70

1.400 भाग 1 ]

4413 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

71 10.

72 11.

12.

73/1

13.

73/2

78 14.

488 15.

490 16.

508 17.

18.

509

510 19.

20.

511

512 21.

513 22.

515 23.

521 24.

523 25.

26.

489/1

27.

489/2

28.

491/1

29.

491/2

30.

491/3

31.

507/1

32.

507/2

33.

514/1

34.

514/2

35.

516/1

36.

516/2

37.

516/3

38.

517/1 (3)

(5)

(4)

0.820

1.130

0.820

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.600

2.150

1.130

1.120

0.610

0.180

0.180

0.790

0.630

0.700

1.260

2.790

2.270

0.980

0.200

1.120

0.030

0.010

0.410

0.200

0.400

0.270

2.620

0.970

0.770

0.720 4414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

 (1)      (2)
 39.     517/2
 40.     518/1
 41.     518/2
 42.    518/3
 43.     52/1
 44.     52/2
 45.    520/1
 46.    520/2
 47.    520/3
 48.    520/4
49.     522/1
 50.    522/2
 51.     53/1
 52.   53/2/1
 53 .  53/2/2
 54.    53/3
 55.    53/4
56.      54/1
 57 .   54/2
58.     59/1
59.     59/2
60.     59/3
61.     59/4
62.     60/1
63.     60/2
64.    65/1920
65.    68/1930
66.     69/1
67.     69/2

[ भाग 1

   (3)                      (4)                     (5)
 1.690               कार्यपालन यंत्री,          औद्योगिक क्षेत्र
 1.980               डीएमआईसी विक्रम            डीएमआईसी विक्रम
 1.980               उद्योगपुरी लि. , जिला      उद्योगपुरी लि. के
                     उज्जैन,                    विस्तारीकरण हेतु.
 1.960
 0.380
 0.380
 0.140
 0.150
 0.150
 0.150
 0.930
 0.920
 0.830
 0.420
 0.420
 0.840
0.830
1.000
 1.000
 1.480
1.480
1.480
1.480
1.400
0.080
1.540
0.840
 0.520
1.000

4415 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

68.

41/1

69.

41/2

70.

42/1

43

71.

72.

44/1

73 .

44/2

74.

44/3

75. 45/1/1/1

76.

45/1/1/2

77 .

45/2/2

78.

45/2/3

79.

46/1

80. 47/1/1

81.

47/1/2

82.

47/2

83 .

47/3

84.

48/1

85.

48/2

86.

48/3

87.

49

88.

77/1

89.

77/2

90.

80/1/1

91.

80/1/2

92.

80/1/3

93 .

80/2

94.

81/1

95.

81/2/1

96. 81/2/2

(4)

(3)

(5)

0.260

0.360

1.090

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.120

0.660

0.290

0.640

0.400

0.200

0.080

0.210

0.200

0.100

0.350

0.100

0.420

0.580

0.260

0.170

2.090

0.520

0.200

0.410

0.130

0.090

0.600

1.040

0.953

0.465 4416

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

97.

81/3

98.

81/4

99.

288/1

100.

288/2

101.

228/1

102 .

228/2

103 .

229/1

104. 229/2/1

105. 229/2/2

106.

229/3

107 .

230/1

108 .

230/2

109.

230/3

110.

230/4

111.

230/5

112.

230/6

113 .

231

114.

232/1

115. 232/2/1

116.

117. 233/1/1

118. 233/1/2

119.

233/2

120

233/3

121.

234

122.

235/1

123.

235/2

236

124.

237

125.

[ भाग 1

(4)

(3)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 1.020

1.020

0.520

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.520

1.000

0.880

2.000

0.640

0.100

0.740

1.050

0.550

0.500

1.050

0.640

0.400

0.830

0.960

0.300

0.300

0.290

0.330

0.200

0.400

1.470

0.520

0.530

1.040

0.830 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1 )

(2)

126. 238/1

127.

238/2

128. 239/1/1

129. 239/1/2

130.

239/2

131.

240

132.

241/1

133.

241/2

242 134.

135.

243/1

136.

243/2

137.

243/3

138.

244/1

139.

244/2

140 .

245

141 .

246/1

142. 246/2/1

143. 246/2/2

144. 247/1/1

145. 247/1/2

146. 247/2/2

147. 247/2/3

148.

247/4

149. 248/1/2

150. 248/1/3

151.

248/2

152.

248/4

153.

249/1

154.

249/2

4417

(3)

(4)

(5)

0.400

0.810

0.270

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.730

0.360

0.110

0.520

0.520

0.650

0.920

0.500

0.260

0.980

0.980

1.970

0.780

0.520

0.480

0.350

0.290

0.650

0.310

0.050

0.100

0.140

0.100

0.020

0.340

0.310 4418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

155.

250/1

156.

250/2

157.

250/3

158.

251/1

159.

251/2

160.

252

253 161.

254 162.

255 163 .

256 164.

165.

257

166.

258

167 .

259

260 168.

261 169.

170.

262/1

171.

262/2

263 172.

173 .

264/1

174.

264/2

175.

264/3

176.

265

266 177 .

178.

267/1

179.

267/2

180.

267/3

181.

267/4

182.

268

269 183.

[ भाग 1

(4)

(5) (3)

औद्योगिक क्षेत्र 0.410

कार्यपालन यंत्री,

0.370

0.300

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.400

0.400

0.800

0.620

0.620

0.800

0.780

0.790

0.790

1.920

1.920

4.840

0.300

1.190

1.040

2.000

2.000

2.000

0.520

0.620

0.400

0.030

0.390

0.180

0.410

0.200 4419 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)

(2)

270 184.

271 185.

272 186.

273 187.

188.

274

189. 275/1

190.

275/2

191.

276/1

192 .

276/2

193.

276/3

194.

277/1

195.

277/2

278 196.

197 .

279/1

198.

279/2

199.

280

200.

283/1

201.

283/2

202.

283/3

203 .

284/1

204.

284/2

205.

284/3

206.

287/1

207.

287/2

289 208.

347 209.

348 210.

211.

349

212.

350

(4)

(3)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 0.210

0.420

0.420

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.820

0.630

0.580

1.210

0.170

1.270

0.470

1.090

0.520

0.450

0.380

0.280

0.880

0.850

2.340

0.520

0.510

1.050

0.260

1.290

0.490

1.040

0.320

0.360

0.630

0.350 4420

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1 )

(2)

213 .

351

214.

352/1

215. 352/1/2

216.

352/2

217 . 353/1/1

218. 353/1/2/1

219. 353/1/2/2

220.

353/1/2/3

221. 353/2/1

222. 353/2/2

223. 353/2/3

224.

354/1

225. 354/2/1

226. 354/2/2/1

227. 354/2/2/2

228. 354/2/2/3

229. 354/3/1

230. 354/3/2

231. 354/3/3

356

232.

233.

357/1

234.

357/2

235.

358/1

236.

358/2

237.

358/3

238. 358/4/1

239. 358/4/2

240.

359/1

241.

359/2

[ भाग 1

(4)

(3)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 0.970

कार्यपालन यंत्री,

0.200

0.080

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.400

0.180

0.020

0.030

0.030

0.110

0.170

0.170

0.420

0.240

0.060

0.040

0.020

0.160

0.150

0.050

1.820

0.250

0.510

0.210

0.210

0.210

0.750

0.470

0.940

0.740 4421 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(2) (1)

360 242.

243 .

361/1

244.

361/2

245. 361/3/1

246. 361/3/2

247.

361/4

248. 361/5/1

249. 361/5/2

250.

362/1

251.

362/2

252.

363/1

253.

363/2

364 254.

365 255.

366 256.

367 257.

258.

368/1

259.

368/2

260.

369

261.

370

262.

371/1

263 .

371/2

264.

371/3

265.

372

373 266.

267.

374

268.

375

376 269.

270.

377

(3)

(5)

(4)

1.660

औद्योगिक क्षेत्र

0.200

0.200

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन. कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.310

0.520

0.830

0.150

0.250

0.430

0.710

0.970

0.970

0.960

0.900

1.130

0.970

0.660

0.330

0.850

1.130

1.100

0.440

0.400

0.150

0.180

0.280

0.200

0.200

0.200 4422

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1 )

(2)

 271.    380/1
 272.    380/2
 273.    380/3
 274.    381/1
 275.    381/2
 276.    381/3
 277.    381/4
 278.    382/1
 279.    382/2
 280.    383/1
 281.    463/1
 282.    463/2
 283 .   463/3
284.      464
285.     473/1
286.     473/2
287.      474
288 .     475
289 .     476
290 .     477
291 .     478
292.     479/1
293.    479/2
294.      480
295.      481
296.    482/1
297.    482/2
298.    482/3
299.    483/1

[ भाग 1

(3)

(4)

(5)

 0.610               कार्यपालन यंत्री,          औद्योगिक क्षेत्र
 0.620               डीएमआईसी विक्रम            डीएमआईसी विक्रम
 0.170               उद्योगपुरी लि. , जिला      उद्योगपुरी लि. के
                     उज्जैन.                    विस्तारीकरण हेतु.
 0.300
 0.480
 0.380
 0.040
 0.580
 0.620
 0.920
 0.150
 0.200
 1.400
 1.750
 0.030
 0.030
 1.470
 0.530
 1.190
 0.080
0.080
 0.220
0.040
0.080
0.350
0.690
0.380
0.170
0,300

4423 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(2) (1)

300 .

483/2

301.

483/3

484 302.

485 303.

496 304.

305.

497/1

306.

497/2

307.

497/3

308.

498/1

309 .

498/2

310.

498/3

499 311.

500 312.

313.

501

314.

502/1

315.

502/2

316.

502/3

317 .

502/4

318.

503/1

319.

503/2

320.

503/3

321.

504/1

322.

504/2

323. 549/1/1

324. 549/1/2

325.

549/2

326.

549/3

327.

560/1

328.

560/2

329.

560/3

(4)

(3)

(5)

औद्योगिक क्षेत्र 0.420

0.130

0.400

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

2.600

0.580

0.140

0.140

0.140

0.920

0.140

0.140

0.140

0.170

1.250

0.270

1.120

0.170

0.500

0.100

0.200

1.490

0.090

1.190

0.690

0.400

0.020

0.180

0.020

1.090

0.180 4424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(2)

330.

561/1

331.

561/2

332.

561/3

562 333.

563 334.

335. 565/1

336.

565/2

337.

566

540 338.

339.

547/1

340.

547/2

341.

547/3

342.

548

343 .

550/1

344.

550/2

345.

564/1

346.

564/2

347 .

505/1

348 .

505/2

349.

505/3

290 350.

291 351.

352.

355/1

353.

355/2

कुल रकबा

[ भाग 1

(3)

(4)

(5)

0.360

औद्योगिक क्षेत्र कार्यपालन यंत्री,

0.180

0.360

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

1.140

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.620

0.380

0.380

1.050

0.780

0.550

0.200

0.200

1.020

0.270

0.270

0.210

0.210

0.420

0.530

0.930

1.250

1.300

0.260

1.200

231.078

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू- अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया ,

जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

घट्टिया , दिनांक 6 सितम्बर 2024

प्रारूप- "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]

क्र.- भू-अर्जन- 2024-1147- प्र. क्र. 0001 -अ- 82-2024-25.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में , संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

जिला

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(3)

(5)

(4) 327

0.23

उज्जैन

ग्राम सिंगावदा

(2) घट्टिया

0.22

पटवारी हल्का

328/2

0.14

क्रमांक 24

328/1

0.60

331/1

0.48

331/2

0.03

344

343

0.88

0.11

342/1/1

0.01

342/1/2

0.74

342/2

0.36

345

0.27

349 4426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(4) (1)

(2)

(3)

340

338/2

373

383/1

383/2

382/1

382/2

384/1

384/2

384/3

386/1

386/2

387/1

387/2

329/2

329/3

332

337

339

351

389/1

388

407

376/2

330

341

350

379

378/1

378/2

381

385

44

कुल योग

[ भाग 1

(5)

0.64

0.03

0.32

0.68

0.20

0.90

0.36

0.08

0.15

0.23

0.05

0.75

0.20

0.29

0.10

0.26

0.10

0.14

0.40

0.02

0.36

0.10

0.12

0.45

0.24

0.87

3.30

0.15

0.40

1.77

0.35

0.40

18.48 4427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

प्रारूप-"ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए ]

क्र. - भू- अर्जन- 2024-1148 - प्र. क्र. 0003 - अ- 82-2024-25 .-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में, संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

(1 ) उज्जैन

(2) घट्टिया

(3) ग्राम-अम्बोदिया पटवारी हल्का क्रमांक 24 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

4

0.25

0.47

75

74

0.02

72

0.15

71

0.57

77

0.57

1.47

69

1.70

68/1

2.40

68/2

78

0.54

79

0.18

70

0.47

0.40

86/1

1.60

86/2

0.61

86/3

67

1.77

58

0.46 4428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(4)

(3)

(1)

(2)

59

87

90

89

52

45

41

53

40

39

38

37

35

42

36

228/1

228/2

229/1

317/1/1

316/1

316/3

298/1

298/2

298/3

299

296/1/1

296/1/2

296/2/1

296/2/2

297

295/2/1

295/2/2

294/2

293

292/1

[ भाग 1

(5)

0.16

0.47

0.96

0.43

1.64

0.05

0.81

0.20

0.35

0.25

1.20

1.01

0.32

0.62

0.06

0.59

0.67

0.50

0.10

0.24

0.10

0.15

0.18

0.06

0.24

0.20

0.10

0.63

0.50

0.84

0.31

0.06

0.54

1.72

0.11 4429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1)       (2)              (3)                 (4)                 (5)
                                            292/2/1             0.52
                                                                0.48
                                             292/3              0.26
                                             292/4               0.26
                                               291              0.19
                                               278               0.07
                                             279/2               0.04
                                             277/1               0.14
                                             277/2              0.34
                                             277/3               0.29
                                             294/1               0.05
                                              51/1               0.04
                                              66/1               0.09
                                               76                2.66
                                               57                0.19
                                               56                1.00
                                               91               0.19
                                               60               0.23
                                               61               4.42
                                              92/1               0.73
                                               64                0.36
                                               55                0.35
                                               54                0.40
                                             229/2               1.18
                                               287               1.10
                                              316/2             0.11
                                               81                0.25
                                               308              0.05
                                                2               0.22
                                               82               0.52
                                               145              0.10
                                               275              0.13
                                               405              0.25
                            कुल योग            85               47.21

4430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

प्रारूप- "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए]

क्र.- भू-अर्जन- 2024-1149-प्र. क्र. 0002- अ- 82-2024-25.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए .

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्टं निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में , संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक

(1)

(3) उज्जैन

(2) घट्टिया ग्राम बड़वई

पटवारी हल्का

क्रमांक 26 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(4)

(5)

0.55

126/2

0.19

126/3/1

0.05

126/3/2

162

0.78

163

0.11

164

0.19

0.72

127/2

0.42

161/1

0.23

161/2

0.23

160/1

0.40

169/1

0.70

159/3

0.93

159/2/1

0.30

159/2/2

0.06

158/2 4431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

(1 )

(4) (2)

(3)

171/1

172/1

174

310

311/1

291/1

291/2/1

291/2/2

291/3

292

294

297

298

299

301

302

303

304

305

306/1

306/2

300

308

267

279/1

279/3

276/1/1

276/1/2

268

273/1

275/1

274/2

274/1

271

269

247 (5)

0.17

0.41

0.14

0.09

0.06

0.03

0.015

0.015

0.03

0.11

0.09

0.02

0.11

0.28

0.10

0.04

0.05

0.06

0.08

1.12

0.55

0.08

0.30

0.14

1.01

1.00

0.70

0.18

0.12

1.18

0.25

0.24

0.03

0.59

2.19

1.36 4432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

(1)

(4) (2)

(3)

248

246/1

242/1

249

270/1

245/1

243

239

240

346/1

125

169/2

157

173

170

171/2

172/2

169/2

311/2

289

290

168/2

309

279/2

275/2

276/2

273/2

277

288

241

245/2

323

346/2

84

कुल योग

[ भाग 1

(5)

0.94

1.10

2.13

0.51

0.47

0.30

0.04

0.25

0.55

0.16

0.34

0.31

0.10

0.25

0.47

0.16

0.13

0.02

0.21

0.10

0.03

0.02

0.08

0.08

0.07

0.15

0.05

0.14

0.10

0.70

0.08

0.45

0.07

29.36

राजाराम करजरे , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

4433 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

आयुष विभाग

वल्लभ भवन, क्रमांक 3 , चतुर्थ तल, मंत्रालय , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2024

क्र. -एफ- 5-15-2010- एक- उनसठ. ड्रक्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रुल्स, 1945 के नियम 152 तथा नियम 67 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन उक्त नियम के खण्ड VIA, VIIA, IXA, XII. XIV , XV, XVI , XVIA, XVII, XVIII एवं XIX ( जहां तक इनका संबंध आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी औषधियों तथा कॉस्मेटिक्स से है ) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 5-15-2010-1 -उनसठ, दिनांक 13 जुलाई 2017 को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा , डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, प्रभारी औषधि निरीक्षक, संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी (Licensing Authority ) नियुक्त करता है.

No. F 5-15-2010-1 - LIX. In exercise of the powers conferred by Rule 152 and 67A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, for the purpose of the parts VIA , VIIA, IXA , XII , XIV, XV, XVI , XVIA , XVII , XVIII and XIX (upto the extent to whichthese are related to Ayurved, Siddha , Unani and Homoeopathic drugs and cosmetics ) of the said rules , the State Government , superseding the previous notification issued vide No. F 5-15-2010-1 -LIX, dated 13th July 2017 , hereby appoints Dr. Himmat Singh Dawar , Drug Inspector in charge , Directorate of Ayush, Madhya Pradesh as Licensing Authority (Indian System of Medicine and Homoeopathy ) for Madhya Pradesh State .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना देवडा, उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्रमांक एफ-1/5/5/0001/2024-1-10:: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 के

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन वन विभाग अंतर्गत स्थापनाओं की अनुसूची में दी गई विशिष्टियों के अनुसार संविदा के पदों पर निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता हैः-

अनुसूची-एक

विभागाध्यक्ष का नाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख

अनुसूची-दो

संविदा पदों का चिन्हांकन

श्रेणी पदनाम

रिमार्क चिन्हांकित पद /संवर्ग एवं संख्या

योग (4+5 +6+7) सीधी भर्ती के स्वीकृत पद

दृष्टि बाधित एवं कम दृष्टि (1.5%)

बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)

लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिति है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त , बौनापन , एसिड अटेक पीड़ित, मरकुलर डिस्ट्राफी (1.5%)

आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग- डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)

4

1

2

3

5

8

9

6

7

09

01

01 संविदा तृतीय श्रेणी

जी.आई. एस. विशेषज्ञ

07

01

01 संविदा चौकीदार

चतुर्थ श्रेणी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किशोर कुमार कन्याल, उपसचिव.

4434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1671 /2196109/ 2024 / दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड रामगिरखुर्द में N 24°24'16.08" से N 24°24'31.84 " उत्तर अक्षांश तथा E 77 °22′38.66 " से E 77 ° 25′53.52 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - गुना

वनमंडल -गुना

वनखण्ड की तहसील आरोन

वन परिक्षेत्र आरोन

वनखण्ड की सीमाएं

भूमि का विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

प्रस्तावित वनखंड का नाम

1

92/1/2 , रामगिर खुर्द

रामगिर खुर्द

शासकीय भूमि

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

(क्षेत्रफल) हेक्टेयर

10.000 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

10.000

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1. (क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक (1) 6- एमपीबी063 / 2023 - बीएचओ दिनांक 22.10.22.10.2024 (2) 6- एमपीबी064 / 2023 - बीएचओ दिनांक 20.06.2024 एवं (3) क्रं /6- एमपीबी065/ 2023- बीएचओ दिनांक 08.01.2024 में अधिरोपित शर्तों के अनुसार महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना गुना जिले में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु में प्रभावित 8.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक / 521 / नजूल / रा.

4435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

नि. 2023-24 गुना, दिनांक 27.06.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2.. 'अन्य कारणों का विवरण – निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , नायब तहसीलदार आरोन के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 11.03.2003 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1671-2221931-2024- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1671-2221931-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4436

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

Bhopal , the 12th September 2024

No./ 1671 /2196109/2024/:X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Ramgir khurd lies between N 24°24'16.08 " to N 24° 24'31.84 " North Latitude and E 77° 22'38.66 " to E 77 ° 25'53.52 " East Longitude .

SCHEDULE

District : - Guna

Forest Division : - Guna

Tahsil : - Aron

Forest Range : - Aron

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. N.

Present head ofland

Khasra No.

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

1

Area (Hectare)

10.000

92/1/2

Ramgir khurd

Ramgir khurd

Government Land North- Artificial forest boundary from pillar no . 1 to 2 of the proposed protected forest block .

East- Artificial forest boundary from pillar no . 2 to 3 of the proposed protected forest block .

South- Artificial forest boundary from pillar no . 3 to 4 of the proposed protected forest block .

10.000

Total

(A) Reason for publication of notification West- Artificial forest boundary from pillar no . 4 to 1 of the proposed protected forest block.

1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and climate change , Government of India, New Delhi letter number (i ) 6 - MPB063/2023 - BHO dated 22.10.2024 ( ii ) 6 - MPB064/ 2023 - BHO dated 20.06.2024 and ( iii ) 6 - MPB065 /2023- BHO dated 08.01.2024 and in lieu of 8.705 hectare of forest land affected in the sanctioned project of General Manager , Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit , Project Implementation unit Guna, Madhya Pradesh " laying of underground pipeline in Rajghat group water supply scheme under Jal Jivan Mission in Guna district " , the above mentioned non forest land of 10.000 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest 4437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

Department by Collector Guna order No. 521 / नजूल / रा.नि. 2023-24 Dated 27.06.2023 of10.000 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated 11.03.2003 of competent revenue officer , Naib Tehsildar Aron are as under .

1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक 1673 / 2221965/ 2024 / दस-3 . भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

तहसील गुना वन परिक्षेत्र - गुना दक्षिण जिला गुना वनमंडल -गुना

वनखण्ड की सीमाएं

विवरण

अ. क्र.

नाम वनखण्ड की भूमि का ग्राम का

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखंड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1

बजंरगंढ

913/1/1/2 8.800

निर्भयगढ़ पहाड़ 'ए'

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा ।

शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 14 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।

2

938/2

बजरगंढ

14.000

निर्भयगढ पहाड़ 'बी'

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 3 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।

शासकीय वन विभाग म.प्र. शासन

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा !

22.800

कुल योग

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा ।

4438

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6- एमपीआर 007 / 2023 - बीएचओ दिनांक 06.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक मध्यप्रदेश , सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर की स्वीकृत परियोजना "आरोन राधौगढ़ वाया विदोरिया मार्ग के उन्नयन कार्य" हेतु में प्रभावित 22.729 हेक्टेयर वनभूमि के एवंज में प्राप्त 22.800 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक / 606 / नजूल / रा.नि. / 22-23 एवं आदेश क्रमांक/ 603 / नजूल / रा.नि./22-23 दिनांक 08.06.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक 07.08.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - 1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1673-2221965-2024 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1673-2221965-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 12th September 2024

No./1673/2196109/2024/X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District

: - Guna

Forest Division : - Guna

S.

Tahsil : GUNA

Forest Range : - Guna South

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

N.

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

913/1/1/2

1

Bajrangarh

Nirbhayagarh Pahad "A"

Government Land Forest Deparment Μ.Ρ.

2

8.800 North- Artificial forest boundary from Pillar no . 1 to 2 of proposed protected forest block.

East- Artificial forest boundary from Pillar no . 2 to 7 of proposed protected forest block.

South- Artificial forest boundary from Pillar no . 7 to 9 of proposed protected forest block.

West- Artificial forest boundary from Pillar no . 9 to 14 and pillar no . 1 of proposed protected forest block.

14.000

938/2

Bajrangarh

Nirbhayagarh Pahad "B "

Government Land Forest Deparment M.P.

Total

(A) Reason for publication of Notification North- Artificial forest boundary from Pillar no . 1 to 3 of proposed protected forest block .

East- Artificial forest boundary from Pillar no . 3 to 4 of proposed protected forest block.

South- Artificial forest boundary from Pillar no . 4 to 5 of proposed protected forest block.

West- Artificial forest boundary from Pillar no . 5 to 1 of proposed protected forest block.

22.800

1. (A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's letter no . 6 - MPR0007 /2023 - BHO dated 06.09.2023 in lieu of 22.729 hectare of forest land affected in sanctioned project Road upgradation work from Aron to Raghogarh viaBidoriya of General Manager , Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited District Guna, the above mentioned Non Forest Land of 22.800 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Guna order number 606 / नजूल / रा.नि./ 22-23 and order number 603 / नजूल / रा.नि./ 22-23 dated 08.06.2023 .

4440

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . Nil dated 07.08.2022 of Tehsildar Guna are as under .

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1675 / आर-2196822/ 2024 / दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N - 22 ° 00'56.05 से N- 22° 00'34.13 उत्तर अक्षांश तथा E- 80°22'14.98 " से E- 80° 21'41.65 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला बालाघाट

तहसील परसवाड़ा

वन परिक्षेत्र उत्तर उकवा (सा.) वनमंडल उत्तर बालाघाट (सा. )

अ.

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

नाम ग्राम का

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखंड का नाम

1.

उत्तर

30.000

8/2

गौनाझोला गौनाझोला बड़े झाड़ का जंगल

प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक कृत्रिम वनसीमा

दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 17 से 05 तक कृत्रिम वनसीमा

30.000

योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

4441 भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

(1 ) भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 6- MPR030/ 2023 - BHO दिनांक 13.02.2024 में अधिरोपित शर्त अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना भैंसवाही से जल्दीडांड, रकबा 9.912 हेक्टेयर ।

(2) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 657 / R- 1328500 / 2023 / 10-3 दिनांक 27 मार्च 2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन ईकाई क्र. 1 बालाघाट की स्वीकृत मार्ग निर्माण परियोजना पितकोना से दड़कसा मार्ग, रकबा 4.455 हेक्टेयर ।

उपरोक्त 02 प्रकरणों में प्रभावित कुल रकबा 14.367 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 30.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, जिला बालाघाट के संशोधित आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. 0013/ अ-59 वर्ष 2022-23 दिनांक 05.04.2023 को हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

(3) अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार उकवा (परसवाड़ा) के द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार : - उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1675 - आर- 2196822-2024 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675- आर- 2196822-2024- दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.

4442

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

Bhopal , the 12th September 2024

No./1675/R-2196822/2024/X-3.-- In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 22 ° 00'56.05 to N - 22 ° 00'34.13 North Latitude and E- 80 ° 22'14.98 " to E- 80°21'41.65 " EastLongitude.

SCHEDULE

District : - Balaghat

Forest Division: - North Balaghat ( T) Tahsil : - Paraswada

Forest Range: - North Ukwa (T)

Details of Land Included

S. Ν.

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

1 Gaunajhola Gaunajhola Bade Jhad ka Jungle

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

8/2

30.000 North Artificial forest boundary from pillar number 5 to 10 of proposed protected forestblock .

East Artificial forest boundary pillar number 10 to 13 proposed protected forest block .

Artificial forest South boundary pillar number 13 to 17 of proposed protected forest block.

West - Artificial boundary pillar number 17 to 5 of proposed protected forest block.

Total 30.000

(A) Reason for publication of Notification : - 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India , Regional Office Bhopal , letter number 6 - MPR030/ 2023 - BHO dated 13.02.2024 and in lieu of the 9.912 ha. forest area affected in sanctioned project " Road construction from Bhainswahi to Jaldidand " of General Manager, Madhya Pradesh Rural Raod Development Authority, Project Implimentation unit number- 1 , Balaghat .

2. In accordance with the condition laid down in the Madhya Pradesh Government, Forest Department, Vallabh Bhavan Mantralaya, Bhopal letter number 657/R- 1328500 /2023 / 10-3 dated 27.03.2024 and in lieu of the 4.455 ha . forest area affected in sanctioned project "Road construction from Pitkona to Dadkasa " of General Manager, Madhya Pradesh Rural Road Development Authority , PIU - 1 Balaghat .

In lieu of total 14.367 ha. forest area affected in above two project, the land mentioned in the schedule above 30.000 hactare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh, Forest Department by collector Balaghat order no . 0013 /A- 59 year 2022-23 Date 05.04.2023 for the purpose of compensatory afforestation .

4443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

2. Details of other Reason - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Deputy Tehsildar Ukwa ( Paraswada) are as Under .

1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land .

2. Communities Rights : - There are no Communities Rights on the said land.

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्रमांक / 1678 / 2196743/ 2024 / दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड गोंडीवढोना "द" 21 °30′08.30 " से 21 °30′14.64" उत्तर अक्षांश तथा 78°47′24.64 " से 78° 47′32.60 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- पांढुर्णा

तहसील - सौंसर वन परिक्षेत्र- कन्हान

वनमण्डल दक्षिण छिन्दवाड़ा वनमण्डल

वनखण्ड की सीमाएँ

विवरण

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

वनखण्ड की ग्राम का नाम

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टर)

भूमि का भूमि का वर्तमान मद

1

2.55

गोंडीवाढोना

गोंडीवढोना "द"

गैर वनभूमि

75/2 (s)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 से 265/1 तक वन सीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा 265/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा ।

योग 2.55

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से संरक्षित वनखण्ड खापाकरीमवार 'अ' के मुनारा क्रमांक 267/1 तक कृत्रिम वन सीमा ।

4444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

[ भाग 1

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. ( i) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8/34/2021 - FC दिनांक 21.04.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स बिरला कार्पोरेशन लिमिटेड जिला - शहडोल, मध्यप्रदेश की स्वीकृत परियोजना विक्रम कोल ब्लॉक ओपन / भूमिगत कोयला उत्खनन में प्रभावित रकबा 151.095 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.55 हेक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार सौंसर के प्रकरण आदेश क्रमांक / 113 / अ-6/ 2024--25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार निजी भूमि से शासकीय वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार सौंसर के प्रतिवेदन क्रमांक 113 / अ-6 / 2024-25 दिनांक 12.06.2024 के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 1675-21966743-2024- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1675- आर- 21966743-2024 - दस 3 , दिनांक 12 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधि कार से ए 1.678.1 प्रकाशित किया जा -3: -

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 12th September 2024

No./1678/2196743/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Gondivadhona "D " lies between 21 ° 30'08.30 " to 21 °30'14.64 " North Latitude and 78 °47'24.64 " to 78 ° 47'32.60 " East Longitude .

4445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर 2024

भाग 1 ]

SCHEDULE

District - Pandhurna

Tahsil - Sausar

Forest Division - South Chhindwara Division

S.

Details of Land Included No

Khasra No.

Name of Village

Name of the Forest Block.

Present head of land 1

75/2 (S)

Gondi vadhona

Gondi vadhona "D "

Non Forest Land Forest Range - Kanhan

Forest Block Bouderies

Area (Hectare)

2.55 North Forest boundary from pillar No. 267/1 to 265/1 of protected forest block Khapakarimwar ' A' .

East Artificial forest boundary from pillar 265/1 of protected forest block Khapakarimwar ' A' to pillar no . 3 of proposed protected forest block .

South Artificial forest boundary from pillar no. 3 to 4 of the proposed protected forest block.

Total 2.55

West Artificial forest boundary from pillar no. 4 of proposed protected forest block to pillar No. 267/1 of protected forest block Khapakarimwar 'A' .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. ( i ) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India's letter No. 8/34/ 2021 - FC dated 21- 04-2024 and in lieu of 151.095 hectare of forest land affected in Vikram Coal Block Open/Underground Coal Mining Project of M/ s Birla Corporation Limited, District Shahdol , Madhya Pradesh , the non forest land of 2.55 hectare mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No./113/अ-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tehsildar, Sausar for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per order No./113/अ-6/2024-25 dated 12-06-2024 of Court of Naib Tahsildar Sausar are as under .

1. Individual Rights : - There are no individuals Right on the said land

2. Community Rights : - There are no Communities Right on the said land

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-09-13.37.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-09-13.37.Ordinary.