वध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 271 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024- भाद्र 29, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. CT- 8-0008-2024-Sec- 1-पांच- (CT) (20) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, 2024 ( 2024 का 17 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -
(क) तारीख 1 अक्टूबर, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंध प्रवृत्त होंगे;
(ख) तारीख 1 अप्रैल , 2025 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 के उपबंध प्रवृत्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. CT- 8-0008-2024- Sec- 1- पांच- (CT ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 8-0008-2024-Sec- 1- पांच- (CT)(20 ) , दिनांक 20 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
541 542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
Bhopal, the 20th September 2024
No. CT- 8-0008-2024- Sec - 1 -V(CT) (20).-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 1 of the Madhya Pradesh (Second Amendment) Act, 2024 ( 17 of 2024) , the State Government hereby appoints ,-
(a) the 1st day of October , 2024, as the date on which the provisions of Section 4 of the said Act , shall come into force ;
(b) the 1st day of April , 2025, as the date on which the provisions of Sections 2 and 3 of the said Act , shall come into force .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.