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वध्यप्रदे श
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 38 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024- भाद्र 29, शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2024
क्र. ई- 1-166-2024-5- एक कलेक्टर, जिला सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष , नवगठित चित्रकूट विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2) अपर कलेक्टर, जिला सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवगठित चित्रकूट विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2024
क्र. ई- 5-868 - आयएएस-लीव-5 - एक. श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे ( 2009 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 30 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2024 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश ( दिनांक 28 , 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे ( 2008 ) , आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
4447
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
4448
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती सूफिया फारूखी वली , भाप्रसे, वि.क.अ.- सह- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरेग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) के कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2024
क्र. ई- 1-118-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( संस्थापन अधिकारी कार्यालय ) नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 2-5-2024- EO ( MM- I) , दिनांक 14 अगस्त, 2024 के अनुक्रममें श्रीमती अनुग्रह पी. भाप्रसे (2011 ) की सेवाएं भारत सरकार के अंतर्गत उपसचिव , औषध विभाग , नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .
क्र. ई- 5-573- आयएएस लीव-5- एक. श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15, 16 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 2 सितम्बर 2024
क्र. ई- 238-2022-5 - एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे- मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शये गये पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
1.
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(4) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
अपर मुख्य सचिव,
श्री संजय दुबे ( 1993 ) ,
प्रमुख सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग एवं
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग एवं
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , सामान्य
विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ
प्रशासन विभाग ( माअप्र ) तथा
एवं अपर मुख्य सचिव
(समन्वय ) , मुख्य सचिव
कार्यालय तथा अपर मुख्य
(3) मध्यप्रदेश शासन. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( माअप्र ) तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
(2) विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं प्रमुख सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी विभाग
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
(अतिरिक्त प्रभार).
(अतिरिक्त प्रभार) .
4449
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2024 9 सितम्बर से 8 अक्टूबर 2024 तक तीस दिन का अर्जित अवकाश
(दिनांक 7 , 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की
क्र. ई- 1-177-2024-5- एक- श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(1989) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान (2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार चौहान, भाप्रसे को
कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, चम्बल
कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप संभाग , मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
से सौंपा जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक कुमार चौहान , भाप्रसे को अवकाश
भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2024 वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
क्र. ई - 5-573- आयएएस लीव-5- एक- इस विभाग के पूर्वमिलता था.
समसंख्यक आदेश दिनांक 2 सितम्बर 2024 द्वारा श्री मलय श्रीवास्तव, (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार चौहान,
भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
ग्रामीण विकास विभाग तथा विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल का
दिनांक 9 से 13 सितम्बर तक , पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2024
अवकाश (दिनांक 14, 15, 16 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश क्र. ई- 1-133-2024-5- एक- भारत सरकार , कार्मिक एवं
को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया गया था, में आंशिक प्रशिक्षण विभाग ( संस्थापन अधिकारी कार्यालय ) नई दिल्ली के परिपत्र
संशोधन करते हुए, अब उनका दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, क्रमांक 23-4-2024EO- (MM- I) , दिनांक 29 अगस्त, 2024 के
पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 7, 8 सितम्बर अनुक्रम में, श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे ( 2009 ) , वि.क.अ.-सह-
2024 एवं दिनांक 14, 15,16 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल की सेवाएं भारत सरकार
कोजोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है. आदेश की शेष के अंतर्गत निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
कण्डिकाएं यथावत् रहेंगी. नई दिल्ली के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2024 की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के
क्र. ई- 5-1119- आयएएस लीव-5-एक- श्री अशोक कुमार लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन
मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है.
चौहान, भाप्रसे (2010) , अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना कादिनांक
भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2024
क्र. ई - 1-183-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
1.
(3) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , जोबट, जिला अलीराजपुर.
(2) श्री अर्थ जैन (2021 ) , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन.
2.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पिपरिया, जिला नर्मदापुरम.
सुश्री अनिशा श्रीवास्तव ( 2021 ) , सहायक कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम.
3.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , शहपुरा , जिला डिंडोरी.
श्री एश्वर्य वर्मा ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला बैतूल.
4450
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
(1)
(2)
4.
श्री रविकुमार सिहाग ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला मण्डला.
5.
श्री आशीष ( 2022) , सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी.
6.
श्री कार्तिकेय जायसवाल ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला छतरपुर.
7.
श्री विशाल धाकड़ ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला धार.
8.
सुश्री सोनाली देव ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला रीवा.
9.
श्री अर्पित गुप्ता ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला सीहोर.
10.
सुश्री तनुश्री मीणा ( 2022 ) , सहायक कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा.
[ भाग 1
(3)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सेंधवा, जिला बड़वानी.
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .
अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बैहर, जिला बालाघाट.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पेटलावद, जिला झाबुआ.
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्र. ई- 1-188-2024-5-एक. डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(2 ) उरोक्तानुसार डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग का प्रभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा , भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त तथा महानिदेशक, एप्को तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) , केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4451
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 75-2016-ब-2-दो.--2016- ब- 2- दो . राज्य शासन द्वारा, श्री सुनील कुमार पाण्डेय, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक , प्रबन्ध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 18 से 25 जून 2024 तक, आठ दिवस उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा के बदले उत्तर - पूर्व की यात्रा अंतर्गत कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
क्र. 1470-1651916-2023 - साप्रवि ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री हृदेश , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को डी.आर. - कम- पी.पी.एस. मान. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. सी- 5434-(दो- 1-16-2023 ) दिनांक 25 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 2 से 12 जून 2024 तक, के ग्रीष्मकालीन / सार्वजनिक अवकाश अवधि के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 - Estt . ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
1. श्री सुनील कुमार पाण्डेय स्वयं
2. श्रीमती सीमा पाण्डेय पत्नी (2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है .
3 . श्री अपूर्व पाण्डेय पुत्र
4. पुत्र श्री अथर्व पाण्डेय
(2 ) श्री सुनील कुमार पाण्डेय , भापुसे के अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक / ( प्रबन्ध) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री संदीप दीक्षित , रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रबन्ध) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
क्र. 1472-2034678-2024- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का डी.आर. - कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. सी- 5546-(दो- 1-21-2023 ) , दिनांक 27 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 24 से 26 जुलाई 2024 तक, तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 एवं 28 जुलाई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार पाण्डेय , भापुसे को अस्थायीरूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रबन्ध, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री सुनील कुमार पाण्डेय , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुनील कुमार पाण्डेय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील कुमार पाण्डेय, भापुसे, उक्त अवकश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. 1474-1782300-2024- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री राजेन्द्र कुमार वाणी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर काडी.आर. - कम- पी.पी . एस . उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. सी- 5542- (दो-1-22-2023 ) , दिनांक 27 जुलाई 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 14 जून 2024 तक, ग्रीष्मकालीन अवकाश केसाथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008- Estt. ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर , 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है .
क्र. एफ 1 ( ए) 155-93- ब-2 -दो. राज्य शासन, श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु. , भोपाल को स्वयं का ( TUR Bladder Tumor Surgery ) एवं फालोअप उपचार बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई में दिनांक 8 अगस्त 2024 को कराने हेतु 01 सहायक के साथ हवाई यात्रा की कार्योत्तर स्वीकृति अखिल भारतीय सेवा ( चिकित्सा परिचर्या ) नियम, 1954 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया , उपसचिव.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दो दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4452
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024 (3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अजाक, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ. 2-1-2024- साठ. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 11-2-2019- एक-9, दिनांक 10 सितम्बर 2024 द्वारा प्रशासकीय विभाग के अतंर्गत निगमों / मण्डलों / समिति / परिषदों / प्राधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के निर्देश है.
(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
राज्यशासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार दिया जाता है.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024 फा. क्र. 3721-2024- इक्कीस- ब ( एक) .-राज्यशासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री चारू नेमा, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, सेंधवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश , सेंधवा, जिला बड़वानी का व्यवहार न्यायाधीश , " कनिष्ठ खण्ड " के पद से त्याग - पत्र , दिनांक 15 जुलाई 2024 के दोपहर पश्चात् से स्वीकार करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव (विधि) .
भोपाल, दिनांक 10/12 सितम्बर 2024
क्र. एफ 8-0001-2023- सात-शा-7.- भारत सरकार, गृह मंत्रालय केपत्र क्रमांक 11-2-2017 - एम एण्ड जी, दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा , रीवा जिले के ग्राम " भुसुड़ी" का नाम परिवर्तित कर " दुर्गा नगर " करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2024 फा. क्र. 2619- इक्कीस-ब( दो ) -2024.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव ( संविदा ) के कार्यकाल में दिनांक 10 अगस्त से 30 सितम्बर 2024 तक संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.
क्र. एफ 8-0001-2023- सात- शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-0001-2023- सात- शा-7 , दिनांक 20 सितम्बर 2024का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या- 29-2014- न्याय प्रशासन-(114)-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428 )-महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत विकलनीय होगा".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
Bhopal, the 20th September 2024
भोपाल , दिनांक 30 अगस्त 2024
No. F 8-0001-2023- VII - Sec- 7.-In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide there letter No. 11-2-2017-M & G. dated the 23rd August 2024, the State Government hereby, change the name of village of " Bhusuri " District Rewa as "Durga Nagar " with immediate effect .
पंजी. क्र. 2495-2024- इक्कीस- ब (दो). राज्यशासन, एतद्वारा , जिला शिवपुरी में विभागीय आदेश दिनांक 21 जुलाई 2016 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजविहारी लाल श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJESH KUMAR KAUL , Under Secy.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारें, अपर सचिव..
भाग 1 ]
4453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20
सितम्बर 2024
वन्यप्राणी
राज्यका
07
जिलेकीसीमा।
दतियाजिलेकी
तथाराजस्थानराज्य
सीमा।
सीमा।
काझांसी तथा
वनमंडलकीसीमाओंका विवरण
श्योपुरएवंग्वालियर उत्तर-
उत्तरप्रदेशराज्य पूर्व-
उपवनमंडलकीसीमाओंकाविवरण
वनमण्डलकीसीमा कीसीमा।
अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.
दक्षिण-गुना जिलेकी
पश्चिम-कूनो
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
दक्षिणकोलारसपरिक्षेत्रकी
उमयनिष्ठसीमा।
पश्चिमकूनोवन्यप्राणीवनमंडलकी
सीमातथाराजस्थानराज्यकीसीमा।
उत्तर-जिलाग्वालियरएवंदतिया
ग्वालियर,जिलेकीउमयनिष्ठ पूर्वकरैरापरिक्षेत्रकीसीमा। पूर्वजिलादतियाएवंउत्तरप्रदेश दक्षिण-गुनाजिलेकीसीमा। पश्चिम-राजस्थानराज्यएवंगुना
उत्तर सीमा।1 जिलेकीसीमा। कीराज्यसीमा। जिलेकीसीमा।
वनविभाग 06
मंत्रालय,वल्लभभवन,भोपाल भोपाल,दिनांक12सितम्बर2024 अनुसूची सम्मिलितपरिक्षेत्रएवंकाष्ठागार कानाम(मुख्यालय)
01.शिवपुरीमु.(शिवपुरी) 02.सतनवाड़ामु.(सतनवाड़ा) 03.पोहरीमु.(पोहरी) 04.केन्द्रीयकाष्ठागारशिवपुरी मु.(शिवपुरी) 01.करैरामु.(करैरा) 02.पिछोरमु.(पिछोर) 03.कोलारसमु.(कोलारस) 04.बदरवासमु.(बदरवास)
क्रमांकएफ-25-36-2002-10-3::मध्यप्रदेशशासन,वनविभागकीअधिसूचनाक्रमांकएफ/25/4/2003/10-3दिनांक14-2-2003केद्वारा पुर्नगठितशिवपुरीवनमंडलकाकूनोवन्यप्राणीवनमंडलमेंआंशिकवनक्षेत्रसम्मिलितकियेजानेकेफलस्वरूपनिम्नानुसारपुनःपुनर्गठनकियाजाता क्षेत्रफल 118575.50 05 286037.11
(हेक्टेयरमें) 167461.61
04 शिवपुरी करैरा योग
उपवनमंडल कानाम (मुख्यालय) (शिवपुरी) (शिवपुरी)
वनमंडल 03 शिवपुरी
कानाम (मुख्यालय) (शिवपुरी)
जिलेका नाम 02 शिवपुरी
वृत्तका नाम 01
शिवपुरी
है:-
4454
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1
State
07
Districtboundariesof
Boundaryofkuno
SheopurandGwalior.
Districtboundariesof
boundary.
DistrictofU.P.
अतुलकुमारमिश्रा,सचिव.
Districtboundariesof
wildlifedivision.and Rajasthan,
DatiaandJhanshi
GunaDistrict.
detailsoftheboundariesofthe division
North-
South-
East-
West-
ATULKUMARMISHRA,Secy.
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
kolarasrange
ofGwaliorDistt.
andRajsthanStateboundary
detailsoftheboundariesoftheSub- division
NorthCommondistrictboundaries
South Commonboundaryof
WestBoundaryofkunowildlife divisionandRajasthanState boundary
East Boundaryofkarerarange
&StateboundaryofU.P. SouthDistrictboundariesofGuna West DistrictboundariesofGuna
North-DistrictboundariesofGwalior andDatiadistricts EastDistrictboundariesofDatia
ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,
SCHEDULE
06
भोपाल,दिनांक12सितम्बर2024
01.Karera(Karera)
Bhopal,the12thSeptember2024
NameoftheRange(H.Q.)
01.Shivpuri(Shivpuri)
04DipoShivpuri (Shivpuri)
02.Satanwara(Satanwara)
03Pohari(Pohari)
02.Pichhore(Pichhore) 03.Kolaras(Kolaras)
04.Badarwas(Badarwas)
05
118575.50
167461.61
286037.11
Area (inhec.)
04
Total:-
Shivpuri
(Shivpuri)
Nameofthe (H.Q.) Karera
Sub-Division (Shivpuri)
Nameofthe Forest Division (H.Q.) 03
Shivpuri
(Shivpuri)
02
Shivpuri
the District Nameof (H.Q)
01 Shivpuri
F.No.25-36-2002-10-3::NotificationNo.F/25/4/2003/X-3,dated14February,2003,ofMadhyaPradeshGovernment,Forest reorganizedasfollows:- Department,reconstitutedShivpuriForestDivision,asaresultofinclusionofpartialforestareainKunoWildlifeForestDivision,is
Nameof theCircle
एफ25-36-2002-दस-3.-भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्रमांकएफ25-36-2002-दस-3,दिनांक12सितम्बर 2024काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहैं.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4455
भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्रमांक एफ-1/5/5/0002/2024-1-10:: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) की धारा 101 के
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन वन विभाग अंतर्गत निगम/ मण्डल/ संघ की स्थापनाओं की अनुसूची- दो में विहत विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद चिन्हांकित करता है-
अनुसूची-एक
वन विभाग
अनुसूची-दो
दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन
निगम का नाम- मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ
श्रेणी
पदनाम
चिन्हांकित पद /संवर्ग एवं संख्या
रिमार्क
योग (4+5 +6+7)
मीधी भर्ती के म्वीकृत पद
दृष्टि वाधित एवं कम दृष्टि (1.5%)
बहरे और कम सुनने वाले (1 . 5%)
आटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगना, स्पेसिफिक लर्निंग डिनेबिलिटी और माननिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)
लोकोमोटर डिमेबिलिटी जिसमें मम्मिति है , सेरेब्रल पाल्मी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एमिड अटेक पीडित , मरकुलर डिस्ट्राफी (1. 5%)
1
2
3
6
7
8
9 69
420 510
01
01
04
तृतीय श्रेणी
सहायक ग्रेड-3
निःशक्तजन हेतु आरक्षित उन्न पदों पर (अनारक्षित और अनुमृचिन जाति प्रवर्ग में पद रिक्त न होने के। कारण उक्त प्रवर्ग के अभ्यार्थियों को छोड़कर) किमी भी प्रवर्ग के हो सकते हैं।
चनर्थ श्रेणी
संदश वाहक
103
02
02
01
01
04
निःशफजन आरक्षित उक्त पदों पर किसी भी प्रवर्ग के हो मकते हैं।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किशोर कुमार कन्याल, उपसचिव, 4456
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 1-5-24- रा . स. यू. ए. 1-1103.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिन्दवाड़ा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम- से - कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-
1. प्रो. भरत मिश्रा,
कुलपति,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय , चित्रकूट, जिला सतना ( म. प्र. ) .
2. प्रो. खेम सिंह डेहरिया ,
कुलपति,
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र. ) .
3. प्रो. चक्रधर त्रिपाठी,
कुलपति,
ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय , सुनावेडा, कोरापुट (ओड़ीशा).
समिति के
कुलाधिपतिजी द्वारा
अध्यक्ष
नामांकित.
समिति के
राज्य सरकार
सदस्य
द्वारा नामांकित.
समिति के
अध्यक्ष,
सदस्य
विश्वविद्यालय , अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . भरत मिश्रा, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022 - रास- यू. ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.
कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 1-4-24- रा. स. यू. ए. 1-1113.- राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 1998 ( क्रमांक 13 सन् 1998 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति , राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, एतद्द्वारा , प्रो . राजीव त्रिपाठी, प्रोफेसर, इलेक्ट्रानिक एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज ( भारत ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिए राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , भोपाल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -4 के अनुसार शासित होंगी .
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4457
राज्य शासन के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 20 अगस्त 2024
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.-111 -भू- अर्जन-2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 10-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम उफरी की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड ) के परन्तुक् द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम उफरी , तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 10 मई 2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 6 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 , 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 1 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है . जिसके निम्नांकित कारण हैं: -
(क) सतना जिले से पृथक् होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग ) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है . ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
4458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक् एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है .
1. भूमि का वर्णन :-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4)
1 . उफरी
3.0635
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(5)
(6)
10 मई 2023
10 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
2. इस प्रकार ग्राम उफरी की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा , माइनर, भटिगवां माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू-अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
मैहर , दिनांक 28 अगस्त 2024
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत]
क्र.-112- भू-अर्जन-2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा, शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 15-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम करसरा की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014-सात- शा. 2 ए , दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक् द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा .
प्रभावित ग्राम करसरा तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 पर दिनांक 15 मई 2023 को 4459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 5 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 1 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक् होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है . ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय , 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक् एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन :-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(1)
(4)
(6) (2)
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग) (3)
(5)
करसारा
3.2043 हे.
15 मई 2023
15 मई 2024
1 .
06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है .
4460
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
2. इस प्रकार ग्राम करसारा की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा -19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा , वितरिका की मगरौरा सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
धारा 19 (7 ) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.-113- भू- अर्जन- 2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकारण के रीवा, शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक11-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम करूआ की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-( 1 ) -2014- सात- शा . 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक् द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम करूआ तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 पर दिनांक 16 मई 2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 7 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार- पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन , सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 , 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 1 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक् होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
4461
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है .
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4)
1. करूआ
6.1599 हे.
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(5)
(6)
16 मई 2023
16 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है .
2. इस प्रकार ग्राम करूआ की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा , वितरिका की करूआ माइनर , मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.- 114 - भू - अर्जन-2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 2-3-2023 को किया जाकर दिनांक 17-3-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम करौदी उपध्याय की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
4462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
प्रभावित ग्राम करौदी उपध्याय तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 17 मार्च 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 27 मार्च 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 28 अप्रैल 2023 से धारा 19 दिनांक 27 अप्रैल 2023 , 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि,
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B ) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई , उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
(1) (2)
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग) (3)
(4)
(6)
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक (5)
4.6013 हे.
1 . करौदी उपध्याय
17 मार्च 2023
17 मार्च 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
2. इस प्रकार ग्राम करौदी उपध्याय की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत काशा , वितरिका एवं करौंदी उपध्याय माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.- 115- भू-अर्जन- 2024.-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 16-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम आमाटोला की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014 - सात- शा . 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम आमाटोला तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 16 मई 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 8 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय, मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 , 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
4464
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
(B ) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचिंत क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है . ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4 ) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(2)
(4) (1)
(3)
5.1002 हे .
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(6)
(5)
16 मई 2023
1. आमाटोला
16 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
2. इस प्रकार ग्राम आमाटोला की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा -19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है .
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा , वितरिका की मगरौरा माइनर एवं जरमोहरा सब माइनर के नहर निर्माण हेतु .
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7 ) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.- 116- भू -अर्जन- 2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 11-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम उफरी की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रभावित ग्राम जरमोहरा , तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 पर दिनांक 11 मई 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 4 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा -12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा (1 ) के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं: -
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा -19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4)
(6)
(5)
3.8764 हे .
11 मई 2023
1 . जरमोहरा
11 मई 2024 06 माह धारा 19 की
उपधारा (4) की अधिसूचना
में 06 माह की वृद्धि की जाती है .
4466
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
(2) इस प्रकार ग्राम जरमोहरा की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(3) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा , वितरिका माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय, कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम ,
2013 धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.-117- भू-अर्जन-2024.-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के रीवा, शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 2 मार्च 2023 को किया जाकर दिनांक 17 मार्च 2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम करौदी दुबे की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 ) -2014 - सात- शा . 2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम करौदी दुबे, तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 पर दिनांक 17 मार्च 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 29 मार्च 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा (1 ) के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 28 अप्रैल 2023 से धारा 19 दिनांक 27 अप्रैल 2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक् होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
4467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(B ) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई , उत्पादन वृद्धि , पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
(2)
(4) (1)
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग) (3)
4.5467 हे .
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक (5)
(6)
28 अप्रैल 2023
1. करौदी दुबे
27 अप्रैल 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(2) इस प्रकार ग्राम करौदी दुबे की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(3) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत काशा वितरिका एवं करौदी दुबे माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,
2013 धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र. -118- भू -अर्जन-2024 .- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 15-5-2023 को धारा -11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम ननौरा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 ) -2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (ड ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए . राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
प्रभावित ग्राम ननौरा तह. मैहर , जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 पर दिनांक 15 मई 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 7 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन , सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-
(1) भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(1) (2)
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग) (3)
(4)
(6)
(5)
1.
नरौरा
5.3214 हे .
15 मई 2023
15 मई 2024 06 माह धारा 19 की
उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है .
4469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(2) इस प्रकार ग्राम नरौरा की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा -19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(3) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की पहाडी माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है .
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र. - 119- भू- अर्जन-2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 11-5-2023 को धारा-11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम गोबरी की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम गोबरी तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 11 मई 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 9 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा -12 के तहत कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा -19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक (क),(ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
4470
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
(B ) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है . ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
(1 ) भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकवा (क्षे. लगभग)
(1)
(4) (2)
(3)
1.
9.7662हे.
गोबरी
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक (5)
(6)
11 मई 2023
11 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(2) इस प्रकार ग्राम गोबरी की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा -19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
(3) प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा सब माइनर एवं पिपरवाह सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
(4) सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7 ) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र. - 120- भू - अर्जन -2024.- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 7-2-2023 को किया जाकर दिनांक 17-3-2023 को धारा-11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम जुरवा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4471 भाग 1 ]
प्रभावित ग्राम जुरवा तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 17 मार्च 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2023 जाकर धारा -12 के तहत कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 28 अप्रैल 2023 से धारा 19 दिनांक 27 अप्रैल 2023 , 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है . जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा -19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक (क), (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :-
(1 ) भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 19 की समयावधि में
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
निजी भूमि रकवा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
5.8418 हे .
17 मार्च 2023
17 मार्च 2024 06 माह धारा 19 की जुरवा
उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
4472
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
2. इस प्रकार ग्राम जुरवा की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा -19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत नरौरा माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.-121 - भू - अर्जन-2024.-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 11-5-2023 को धारा -11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम भटिगवां की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 ) -2014 - सात- शा. 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम भटिगवां तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 पर दिनांक 11 मई 2023 को उपबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 2 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा -12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं: -
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
4473
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई , उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय , 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है .
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
(1) (2)
निजी भूमि रकवा (क्षे. लगभग) (3)
(4)
1. भटिगवां
4.0249 हे .
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
(6)
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक (5)
11 मई 2023
11 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
2. इस प्रकार ग्राम भटिगवां की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की जरमोहरा सब माइनर एवं भटिगवां सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
[भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
धारा 19 (7) परन्तु के अंतर्गत]
क्र.- 122-भू-अर्जन-2024.-कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 11-5-2023 को धारा -11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम मगरौरा की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 ) -2014- सात- शा . 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
4474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
प्रभावित ग्राम मगरौरा तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 पर दिनांक 11 मई 2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 6 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र, दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यापालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई , मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत की उपधारा ( 1 ) के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण, तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 , दिनांक 18 मई 2024, 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं: -
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई , उत्पादन वृद्धि , पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है .
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाना उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(4)
(3)
(5)
(6)
मगरौरा
1.
3.5585 हे.
11 मई 2023
11 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4475
2. इस प्रकार ग्राम मगरौरा की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर के भू-अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
मैहर , दिनांक 4 सितम्बर 2024
(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 )
[धारा 19 (7 ) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.- 138-भू-अर्जन-2024. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा, शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर , दिनांक 16-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम देवरा की भू- अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है.
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014- सात- शा . 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में, इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम देवरा , तह. मैहर, जिला मैहर की निजी भूमि के भू- अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 पर दिनांक 16 मई 2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 09 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा 12 के तहत् कार्यापालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन , रकबा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2024, 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क) , (ख ) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
4476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जाना उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4) देवरा
1.
11.2651 हे.
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(5)
(6)
16 मई 2023
16 मई 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
2. इस प्रकार ग्राम देवरा की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैः- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की देवरा माइनर एवं बलरामपमुर सब माइनर के नहर निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर, जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
मैहर , दिनांक 6 सितम्बर 2024
(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013)
[धारा 19 (7 ) परन्तु के अंतर्गत ]
क्र.- 139- भू- अर्जन- 2024.- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय, मैहर द्वारा नर्मदाघाटी विकास प्राधिकारण के रीवा , शाखा नहर अंतर्गत वितरिका / माइनर / सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् निम्नलिखित ग्रामों के प्रस्ताव दिनांक 4-4-2023 को किया जाकर दिनांक 16-5-2023 को धारा 11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम भेड़ा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है .
मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (1 )-2014- सात- शा. 2 ए , दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा.
प्रभावित ग्राम भेड़ा, तह. मैहर , जिला मैहर की निजी भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 पर दिनांक 16 मई 2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 9 जून 2023 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 19 मई 2023 जाकर धारा -12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत की उपधारा 1 के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
4477
संबंधों के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा राजपत्र में प्रकाशन कराया जाकर धारा 12 के तहत् कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय , मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था.
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 से धारा 19 दिनांक 18 मई 2023 , 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन 01 वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है. जिसके निम्नांकित कारण हैं: -
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 5 अक्टूबर 2023 को गठन एवं तत्पश्चात् प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ.
(ख) निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि.
(ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि.
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा 19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क),(ख) एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें.
(B) इस कारण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 , दिनांक 19 मई 2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिंचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है. ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कार्यवाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापक लोकहित में होने से उचित है.
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा 19 की उपधारा (4 ) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील मैहर की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है.
1. भूमि का वर्णन:-
क्र. ग्राम का नाम
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकवा (क्षे. लगभग)
(1) (2)
(3)
(4) 1.
24.4116 हे .
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(5)
(6)
4 अप्रैल 2023
भेड़ा
4 अप्रैल 2024 06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है.
2. इस प्रकार ग्राम भेड़ा की धारा 19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा-19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06 माह की वृद्धि की जाती है.
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है: - बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत जरमोहरा वितरिका की देवरा माइनर तंजा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर के भू- अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है.
रानी बाटड़, कलेक्टर.
4478
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 21 अगस्त 2024
प्र.क्र. 0025-अ-82-वर्ष-2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अंतर्गत पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माईनर नहर निर्माण (छूटी हुई भूमि) में आने वाली भूमि का अर्जन ग्राम पवई, तहसील पवई, अनुभाग पवई, जिला पन्ना , (म.प्र. ) स्थित भूमि के अर्जन हेतु अधि सूचना के प्रकाशन की तारीख 28 अप्रैल 2024 एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्वाचन कार्य की व्यस्तता के कारण अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र में नहीं किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 19 (7 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिनियम की धारा 19 का प्रकाशन करने हेतु व्यपगत दिनांक से 1 एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल (हे. में. )
(4)
(3)
(2)
पन्ना (1)
निजी भमि पवई
पवई
(6) (5)
0.906 हे. एवं
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना
शास. भूमि 0.000
हे. इस प्रकार
कुल-0.906 हे.
(2)
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माईनर नहर निर्माण (छूटी हुई भूमि) में आने वाली भूमि का अर्जन ग्राम पवई, तहसील पवई, अनुभाग पवई, जिला पन्ना (म.प्र.)
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 2045-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(4)
(1)
(2)
(3)
कोटर
सतना
7.120 हे.
तिहाई
(2)
(6) (5)
बाणसागर परियोजना कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक 3, देवलोंद,
यूनिट-2, मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.
जिला शहडोल (म.प्र .) .
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
4479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
सतना , दिनांक 12 सितम्बर 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 2076- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का विवरण
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(2)
(3)
सतना
गड़री
बिरसिंहपुर
(2)
(4)
(5)
(6)
1.2500 हे.
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्काबांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र .) .
भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र.क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र. 2077-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ, साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
(2)
(3)
सतना
कोटर करही खुर्द (4)
(5)
(6)
1.0000 हे. कार्यपालन यंत्री,
बाणसागर परियोजना यूनिट-2 मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु.
बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( म.प्र.)
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 2087- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(3)
नागौद
सतना
सितपुरा
(2)
(4)
(5)
(6)
20.299 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-07, नागौद, जिला सतना (म.प्र. ).
इटमा माइनर, बम्हौर सब माइनर, चिल्लापाटा सब माइनर एवं बमुरहिया माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उमरिया , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. 2680-भू-अर्जन-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12 ) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला (1)
तहसील (2)
ग्राम (3)
नौरोजाबाद
उमरिया
कनेरी
(2)
अनुसूची
कुल क्षेत्रफल (4)
धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (6)
2.950 हे.
दुलहरी जलाशय सिंचाई योजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- दुलहरी जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
4481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 2678- भू- अर्जन-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11 एवं 12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल
ग्राम (3) (1)
(2)
(4)
(6) (5)
42.70 हे.
उमरिया नौरोजाबाद दुलहरी
दुलहरी जलाशय सिंचाई
योजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- दुलहरी जलाशय सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमार जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मैहर, दिनांक 11 सितम्बर 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ- 82-23-24-पत्र क्र. 142- भू- अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(3)
रामनगर
झिन्ना मैहर
(2)
(4)
(6) (5)
05हे. कार्यपालन यंत्री, संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 रीवा (म.प्र.).
संभागीय प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्रमांक-1 , रीवा, रामनगर भरतपुर, (भैसरहा ) से गोविन्दगढ़ वाया जिगना टू लेन विथ पेव्हड शोल्डर डामरीकृत निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
4482
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
मैहर , दिनांक 12 फरवरी 2024
भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र. 11-भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(4)
अर्जनीय रकबा
(हे. में. ) लगभग
(1)
(2)
(3)
अमरपाटन
मैहर
उमराही मथुरियान
(2)
(5)
(6)
4.7432
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा सब ब्रांच कैनाल नं. 2 नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ).
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मैहर, दिनांक 6 सितम्बर 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.140- भू-अर्जन-24. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा
(हे. में.) लगभग
(1)
मैहर
(3) काशा
(2) मैहर
(2)
(4)
(6) (5)
0.4238
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत काशा वितरिका काशा माइनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला मैहर (म.प्र. ).
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मैहर , दिनांक 3 सितम्बर , 2024
क्र. - 124- भू- अर्जन- 2024.- चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन / निजी खाता )
(1)
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) नगर/ग्राम
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नं.
क०
1
2
1
961/1
2
962
3
966
4
965
5
967
6
785
7
949/1/2
8
949/1/3
9
954
10
955/1
11
955/2
12
956
13
957
14
958
15
959
योग : मैहर
: मैहर
: अमिलिया कला
: 1.0180 हेक्टेयर .
अर्जित रकवा
3
0.1100
0.1260
0.0780
0.0370
0.0300
0.0830
0.0660
0.1870
0.0620
0.0380
0.0380
0.0240
0.0070
0.0490
0.0830
1.0180
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत नरौरा वितरिका की देवरा माइनर के अंतर्गत बलरामपुर सब मइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4484
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. 125-भू- अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन /निजी खाता) (क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम - मढ़ी
(घ) क्षेत्रफल- 3.220 हे 0
स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा 1 370/2 0.001 2 371/2 0.003 3 377/1/1 0.160 4 377/2 0.192 5 376 0.029 6 375/1/2 0.026 7 375/2 0.177 8 374/2 0.014 9 389/1 0.036 10 389/2/1 0.104 11 389/2/2 0.022 12 389/3/2 0.132 13 394 0.002 14 399/1 0.080 15 399/2 0.004 16 396/1 0.022 17 396/2 0.156 18 440/1/1/1/1/1 0.176 19 440/1/1/1/1/2 0.180 20 440/1/1/1/1/3 0.103 21 440/1/1/1/2 0.002 22 440/1/2/1 0.002 23 441/1/1/1/1/3 0.013 24 450 0.074 25 449/2 0.010 26 448 0.146 27 451/3 0.001 28 453/1 0.005 29 453/2 0.005 30 453/3 0.004 31 455/2/1
4485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
32 455/2/2 0.244
33 455/2/3
34 460/3 0.137
35 294/1 0.036
36 294/2 0.042
37 293/1 0.008
38 293/2 0.007
39 292/1/1 0.072
40 292/1/2 0.040
41 292/2 0.037
42 304/499/1 0.342
43 304/499/2 0.260
44 279/1/2 0.006
45 279/3/2 0.036
46 388 0.013
47 280/496 0.004
48 280/497 0.004
49 282/498/1 0.016
50 397/2 0.012
51 454/2/1
0.011
52 454/2/2
53 454/2/3
54 291/1 0.012
55 291/2
निजी खाता भूमि योग रकवा - 3.220
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा
नहर अंतर्गत मढ़ी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4486
क्र.- 126-भू- अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम कुम्हारी
(घ) क्षेत्रफल- 3.662 हे 0
अर्जित रकबा स.क्र.
आराजी क्र.
0,102
466
1
392/1
2
392/2
3
0.168
392/2/1/1
4
392/2/1/2
5
6 392/2/2
464/2/1 0.054
7
8 462/1 0.027
9 462/2
10 401/1 0.035
402 0.038
11
403 0.001
12
404 0.049
13
405 0.071
14
15 406/1
16 406/2
0.053
17 406/3
18 406/4
19 406/5
20 327/1
21 327/2
0.001
22 327/3
23 327/4
24 327/5
324/1 0.111
25
324/2 0.010
26
322 0.040
27
323 0.022
28
319 0.064
29
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
30 308 31 307 32 309/1 33 310 34 303/1 35 303/2 36 302/1/1 37 302/2 38 301 39 296/1 40 299/1 41 299/2 42 255 43 256 44 258 45 259/1 46 259/2/1 47
4487
0.012 0.047 0.014 0.071 0.058 0.058 0.072 0.075 0.057 0.008 0.090 0.070 0.036 0.006 0.062 0.041 0.014 0.002
259/2/2
48 260 0.058 49 321/1 0.010 50 321/2 0.020 51 261 0.003 52 217 0.009 53 216/1 0.002 54 0.041
216/2/1
55
0.043
216/2/2
56
216/3/1
57
0.130
216/3/2
58 264 59 215 60 214 61 213 62 205 63 211 64 209 65 268/1 66 268/2
67
0.032 0.020 0.059 0.060 0.007 0.065 0.062 0.011
268/2/1
68 268/2/2
69 208 0.207
70 190/1 0.011
71 182 0.006
72 189/3 0.025
73 189/4 0.010
74 189/5 0.025
75 148/1
76 148/2
0.118
77 148/3
78 148/4
79 148/5
4488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
80
149/1
81
149/2
82
149/3
83
149/4
149/5 84
85
150/1
86
150/2
87
150/3
150/4 88
89
150/5
90
169/1/1
91
169/1/2
92
169/2/1
169/2/2 93
94
169/2/3
95
96
151/1/2
97
151/2
98
99
112/1/1/2
100
112/2
101
112/3
102
103
114
104
90/1/2
105
90/2
88 106
89/1 107
[ भाग 1
0.080
0.012
0.231
0.014
0.151
0.011
0.011
0.152
0.017
0.070
0.004
0.128
0.087
0.021
निजी खाता भूमि योग रकवा - 3.662
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के कुम्हारी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-127-भू-अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम देवरी
(घ) क्षेत्रफल-4.014 हे 0
स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 609/1/1
2 609/1/2
3 609/2/1/1
4 609/2/1/2
0.484
5 609/2/2/1/1/1
6 609/2/2/1/1/2
7 609/2/2/1/2
8 609/2/2/2
9 610/1/1 0.046
10 610/1/2 0.052
11 610/2/2 0.084
12 618/1/1/1 0.112
13 618/1/1/2 0.081
14 618/1/1/3 0.010
15 518/1 0.355
16 518/2 0.140
17 517 0.034
18 512/1 0.032
19 512/ 2/2 0.086
20 511/1 0.085
21 511/2 0.001
22 502/1 0.051
23 502/2 0.122
24 503/1 0.039
25 503/2 0.004
26 505/1 0.028
27 505/2
28 504 0.182
29 887/1
30 887/2
31 496/1 0.102
32 496/2 0.075
4490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
33 496/3/1 34 496/3/2 35 496/887/1 36 496/887/2 37 497 38 492/1 39 492/2 40 492/3 41 492/4 42 492/5 43 462/1/1 44 462/1/2 45 462/2 46 461/1 47 461/2 48 463/1 49 463/2 50 463/3 51 463/4 52 463/5 53 463/6 54 469 55 464 56 458/1 57 458/2 58 457 59 324/1 60 322 61 323 62 331/1 63 331/2 64 330 65 329/1 66 336/1 67 337/1/1 68 338/1 69 618/2/2
[ भाग 1
0.022
0.022
0.001
0.064
0.145
0.119
0.120
0.029
0.099
0.014
0.037
0.082
0.016
0.047
0.311
0.078
0.118
0.037
0.018
0.224
0.007
0.057
0.128
0.002
0.012
निजी खाता भूमि योग रकवा 4.014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-128- भू- अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम - कनियारी
(घ) क्षेत्रफल- 1.0850.हे0
खसरा नं.
क०
1
2
1
65/1/1
2
65/2
3
131/1
4
133/1
5
133/2
6
134
7
148/1/1
8
148/2
9
159/1
10
159/2
11
158/1/3
12
158/2/3/1
13
158/2/4
14
158/2/2/2/2
15
158/2/3/2/1
16
158/2/3/2/2
17
158/2/3/3/1
18
158/2/3/3/2
19
158/3/2/1
20
158/3/2/2
21
158/3/3/1
22
158/3/3/2
23
158/3/4/1
24
158/3/4/2
25
164/1/2/1
26
164/1/2/2
27
164/2/1
28
164/2/2
योग अर्जित रकवा
3
0.1040
0.0130
0.1060
0.0470
0.0650
0.0630
0.0090
0.0470
0.1690
0.0680
0.0160
0.0810
0.1250
0.1280
0.0300
0.0100
0.0020
0.0020
1.0850
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की खरवाही माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4492
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 129-भू- अर्जन-2024.
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - बारी
(घ) क्षेत्रफल- 2.580 हे 0
स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 253/1/2 0.377
2 253/2/1 0.152
3 252/1 0.053
4 252/2 0.087
5 251/3 0.463
6 250/1/1/1 0.003
7 265/1 0.120
8 265/2 0.044
9 264 0.146
10 268 0.005
11 263/2/1 0.114
12 263/3/1 0.022
13 263/3/2 0.118
14 327 0.014
15 328/1 0.139
16 328/2 0.004
17 326/2 0.027
18 323/1/2 0.103
19 323/2 0.057
20 323/515/1 0.075
21 323/515/2 0.020
22 309/1/2 0.045
23 309/1/3 0.045
24 309/2 0.091
25 310/1/1
0.001
26 310/1/2
27 310/2
28 311/1 0.114
29 311/514 0.141
निजी खाता भूमि योग रकवा 2.580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -130- भू- अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम - वजवाही
(घ) क्षेत्रफल- 1.092 हे 0
अर्जित रकबा
स.क्र.
आराजी क्र.
1
0.150
490/1/1
2
0.159
490/1/2
3
0.159
490/1/3
4
0.160
490/1/4
5
0.072
485
6
0.336
483
7
0.056
482
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.092
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के निर्माण हेतु । ( 4494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. - 131 -भू- अर्जन-2024.
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम - बारी
(घ) क्षेत्रफल- 0.974 हे0
स.क्र . आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 156/2 0.020
2 154/3 0.040
3 153/1 0.061
4 153/2 0.052
5 152/1 0.107
6 0.024
7 151/1/2 0.020
8 151/2/1 0.064
9 142 0.138
10 143/1 0.004
11 143/2/1 0.157
12 144 0.123
13 145/2 0.010
14 145/3/1 0.062
15 146/2/1 0.036
16 146/2/2 0.004
17 146/3 0.037
18 147/4/2 0.008
19 147/5 0.007
निजी खाता भूमि योग रकवा 0.974
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा
नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के धौरहरा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-132-भू-अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम बेदुआकला
(घ) क्षेत्रफल- 1.213 हे 0
स.क्र. आराजी क्र . अर्जित रकबा
19 0.054
1
2 20/1 0.049
3 20/3 0.036
4 21/2 0.038
5 21/3 0.053
6 22 0.084
7 128 0.045
8 136 0.080
9 140 0.027
137/2 0.002
10
11 137/3 0.002
12 141 0.066
110/1 0.160
13
14 110/2 0.106
15 107 0.151
16 106 0.016
104 0.014
17
103 0.076
18
102 0.075
19
20 176 0.037
21 177 0.042
निजी खाता भूमि योग रकवा 1.213
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत
बैजनाथ उपशाखा के वीरदत्त सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4496
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. - 133 - भू- अर्जन-2024.
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला - मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - वीरदत्त ,
(घ) क्षेत्रफल- 4.564 हे0
स.क्र. आराजी क्र. अर्जित रकबा
1 32/1/2 0.089
2 32/1/2/2 0.004
3 121 0.021
4 122 0.144
5 123 0.02
6 124 0.004
7 119/1 0.010
8 119/2 0.086
9 119/3 0.169
10 117/2 0.073
11 118/2 0.009
12 114 0.018
13 113/1 0.179
14 113/2/1 0.038
15 113/2/2 0.090
16 113/2/3 0.083
17 288/2 0.022
18 289/1 0.170
19 289/2 0.020
20 292/1 0.036
21 292/2 0.080
22 293 0.005
23 285 0.086
24 284 0.055
25 92/1 0.065
26 91/1
27 91/2
0.010
28 91/3
29 91/4
30 91/5
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
31 295/1/2 32 295/2 33 87/1 34 298/2/1 35 299/1/1/2 36 362/1 37 362/2/2/1 38 359/1 39 358/1/1 40 358/1/2 41 358/2/1/1 42 358/2/1/2 43 358/2/1/3 44 358/2/3 45 363/1 46 363/2/1/2 47 363/2/2/1 48 67 49 365 50 370 51 371/1/1 52 371/1/2 53 371/1/3 54 372/1 55 373 56 374/1/2 57 375/1/1 58 375/1/2 59 375/2 60 376/2/2 61 532 62 531 63 438 64 439/1 65 439/2 66 502 67 441/1/2 68
4497
0.132 0.140 0.014 0.122 0.083 0.011 0.011 0.004 0.004 0.139 0.074 0.07 0.013 0.185 0.045 0.072 0.022 0.002 0.016 0.143 0.018 0.002 0.102 0.093 0.001 0.018 0.061 0.033 0.133 0.144 0.094 0.030 0.047
442/1/1/1
69
442/1/1/2
70
360/1
71
361/1
72
499/2
73
498/2
74
494/1
492 75
76
496/1
77
497/2
78
479
79
487
491 80
81
488
82
489 0.08
0.115
0.048
0.158
0.013
0.014
0.096
0.006
0.114
0.008
0.093
0.104
0.033
0.018
निजी खाता भूमि योग रकवा 4.564 बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- रीवा शाखा नहर अंतर्गत पड़रिया वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4498
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-134- भू- अर्जन-2024.
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील -मैहर
(ग) नगर / ग्राम - बलरामपुर (घ) क्षेत्रफल- 1.3940.हे 0
क्र ० खसरा नं. 1 2 1 121/1/3 2 121/2 3 121/3 4 120/1/3 5 120/2 6 120/3 7 101 8 103 9 102 10 96 11 97 12 94/1 13 94/2 14 94/3 15 90/1 16 90/2/2 17 90/2/4 18 90/3 19 91 20 98 21 69/1 22 66 23 68 24 67 25 63 26 62 27 61 28 149 29 150 30 148/1 31 148/2 32 147/2/1 33 118/1 34 118/2 35 124 36 126/1 37 126/2
योग
अर्जित रकवा
3
0.0300
0.0300
0.0300
0.0450
0.0450
0.0450
0,0050
0.2180
0.0050
0.0700
0.0050
0.0280
0.0280
0.0280
0.0450
0.0210
0.0100
0.0450
0.0050
0.0050
0.2170
0.0050
0.0980
0.0580
0.0050
0.0410
0.2330
0.0660
0.0020
0.0750
0.0130
0.0740
0.1090
0.1000
0.0150
0.0200
0.0200
1.8940
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत नरौरा वितरिका की बलरामपुर सब माइनर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4499
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 135-भू-अर्जन-2024.
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर /ग्राम - बसाड़ी
(घ) क्षेत्रफल-1.0760 हे 0
क्र०
खसरा नं.
1
2
1
91
2
108/1
3
4
112/1
5
113/2/1
6
115/3
7
181/115/2
8
104
105
9
99
103
10
98
11
97
योग
अर्जित रकवा
3
0.0990
0.0950
0.0740
0.0020
0.1340
0.0700
0.1450
0.0910
0.1710
0.0700
0.1250
1.0760
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत नरौरा वितरिका की देवरा माइनर अंतर्गत बलरामपुर सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4500
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 136- भू-अर्जन-2024.
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-मैहर
(ग) नगर / ग्राम-वंशीपुर
(घ) क्षेत्रफल-4.2810 .हे0
क०
खसरा नं.
1
2
1
572/2
2
149
3
148
4
150
5
254/2
6
256/2
7
742/1
8
742/3
9
741
10
737/1/1
11
737/1/2
12
737/1/3
13
737/2
14
738/739
15
736
16
734
17
735
18
732/2/1
19
157/1/1
20
157/1/2
21
157/1/3
22
157/2
23
157/3
24
169
25
174/1
26
174/2
27
175/1
28
175/2
29
181/1
30
181/2
31
202 अर्जित रकवा
3
0.032
0.1170
0.0630
0.0730
0.0210
0.0180
0.0250
0.0260
0.0440
0.0160
0.0200
0.0310
0.0360
0.0080
0.0360
0.0480
0.0310
0.0730
0.0300
0.0300
0.0300
0.1340
0.0530
0.1100
0.0150
0.0720
0.0520
0.0510
0.1130
0.0180
0.0780 4501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
32 501/1 0.1670
33 501/2 0.0160
34 504/1 0.1180
35 504/2 0.0640
36 504/3 0.0130
37 505 0.0270
38 514 0.0360
39 515/1 0.1410
40 516/1 0.0440
41 523/1/1 0.0300
42 523/1/2 0.0340
43 523/2/1 0.0160
44 524 0.0580
45 526 0.0080
46 527 0.1090
47 547 0.0730
48 548 0.0650
49 549 0.0730
50 550/2 0.0230
51 696 0.0030
52 698 0.0080
53 747/1 0.0060
54 749/2 0.0080
55 746 0.0460
56 743
0.1010
57 745
58 765 0.0430
59 766 0.1130
60 767 0.0040
61 859/1/2/1 0.0040
62 859/1/2/2 0.0410
63 859/2/2 0.0730
64 859/2/3 0.1080
65 859/2/4 0.0570
66 860/1 0.1210
67 860/2 0.0780
68 0.0120
864/1/1
69 864/1/2 0.0120
70 864/1/3 0.0360
71 864/2 0.0660
72 864/3 0.0730
73 865/1/2 0.0100
74 865/1/3 0.0070
75 865/2 0.0570
76 867/1/3 0.0120
77 867/2 0.1120
78 867/3 0.0120
79 697 0.1240
763/1
0.0470
764
81 763/2
0.0040
764
82 748 0.1240
83
869/3 0.1000
84 869/5/2 0.0400
योग 4.2810
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की बैजनाथ उपशाखा नहर के तंनजा माइनर निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4502
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-1908-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 16 अगस्त 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम -त्योंधरा नं. - 1 (घ) क्षेत्रफल- 2.830 हे०
क्र. खसरा नं अर्जित रकवा हे. में
(1) (2) (3)
1 240/1 0.090
2 236/1/1 0.216
3 236/2/1 0.108
4 236/2/2 0.108
5 254/2 0.005
6 254/3 0.270
7 255 0.013
8 253/1 0.060
9 253/2/1 0.060
10 253/2/2 0.060
11 252/1/1 0.025
12 323/1 0.043
13 323/2 0.043
14 313/2 0.021
15 322 0.030
16 314 0.085
17 316 0.028
18 315 0.142
19 310 0.024
20 356 0.017
21 357 0.061
22 358 0.010
23 359
0.047
24 360 0.050
4503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
25 361 0.018
26 364 0.048
27 368 0.006
28 369 0.023
29 362 0.024
30 363/1 0.010
31 363/2 0.069
32 371 0.076
33 372/4 0.012
34 373 0.043
35 376 0.015
36 375 0.036
37 374 0.048
38 380/1 0.025
39 389 0.023
40 394 0.076
41 393 0.096
42 94/1 0.006
43 93/2 0.196
44 92/1 0.010
45 91/2 0.025
46 91/3 0.003
47 84 0.094
48 83 0.050
49 82 0.040
50 81/2/2/1 0.004
51 81/2/2/2 0.004
52 81/2/2/3 0.004
53 77/1/1 0.112
54 77/1/2 0.006
55 77/2/1 0.012
कुल रकबा हे. में- 2.830
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजन शाखा नहर के सेहरूआ माइनर नहर के निर्माण हेत ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4504
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 1963-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम- पवैया (घ) क्षेत्रफल- 9.1095 हे0
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024 4505
23 580/1/1 0.1003
24 580/1/2 0.1700
25 580/2/1 0.0818
26 580/2/2 0.0033
27 580/2/3 0.0458
28 580/3 0.0567
29 552 0.1646
30 551/1 0.1646
31 550/2
0.1668
क० 32 खसरा नं. 540 अर्जित रकवा हे . में
0.0610
1 33 2 541 3
0.0883
1 34 563/2/1/1/2 538/4 0.4000 0.0414
2 35 564/4 537/1/1 0.0076 0.0120
3 36 565/1 542/1 0.3968 0.3500
4 37 565/2/1 434/1/18 0.0992 0.8012
5 38 565/4 434/1/23 0.2638 0.2485
6 39 566/1 434/2/1 0.1068 0.0523
7 40 566/2/1 434/2/3 0.0240 0.0076
41 434/3 0.5374
8 567 0.3730
9 42 434/5 0.0927
574/1/1/2/2 0.0480
43 437 0.0316
10 574/2 0.4300
44 433 0.0044
11 573/2 0.0240
45 432 0.0403
12 573/3 0.0262
46 431/1
13 572/2 0.0262 0.0916
47 428 0.1602
14 572/3 0.0153
48 429/1 0.0065
15 570/1/1/1 0.0033
49 429/2
16 0.0065
570/1/1/2 0.1057
50 429/3
17 570/1/1/3 0.2680
51 429/4 0.0556
18 579/1 0.0011
52 412/1 0.2169
19 579/2/1 0.0174
53 411/1 0.0207
20 579/2/2 0.0229
54 411/2 0.1014
21 579/2/3 0.0392
55 411/3
0.0861
22 579/3 0.1112
56 410/1
0.0185
57 410/2 0.0174
4506
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
58 409 59 408 60 407 61 406 62 405 63 404 64 403/1 65 403/2 66 389/2 67 372 68 373 69 374/1 70 374/2 71 375/1 72 375/2 73 362/1 74 362/2 75 363 76 369/1/1 77 369/1/2 78 369/1/3 79 369/2 80 370/1 81 370/2 82 371/1 83 371/2 84 355/1 85 355/3 86 354/1 87 331 88 335/2 89 336 90 337 91 322/1 92 322/2
[ भाग 1
0.0065 0.0065 0.0283 0.0458 0.0520 0.0520 0.0310 0.0310 0.0556 0.0185 0.0120 0.0260 0.0185 0.0420 0.0420 0.0534 0.0120 0.0589 0.0174 0.0098 0.0098 0.0050 0.0131 0.0392 0.0310 0.0310 0.1297 0.0022 0.1264 0.0174 0.0807 0.0270 0.0741 0.0240 0.0458
4507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
93 322/3
94 321/1
95 321/2
96 321/3
97 320
98 319
99 318/1
100 553/3
101 327
102 328
103 329
104 330
105 334
106 361
कुल योग रकबा हे. में--
(2)
0.0055 0.0371 0.0349 0.0730 0.0719 0.0305 0.1780 0.1646 0.0022 0.0512 0.0011 0.0807 0.1014 0.0883 9.1095
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 1964- भू-अर्जन-2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर / ग्राम- बिहरिया
(घ) क्षेत्रफल- 9.0061 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
2
2
4/1/1/1/2/2
3
24
4
21
5
26
6
39
7
29
8
37
9
36
10
35/1
11
27
12
34
13
33
14
30
15
31
16
86/1
17
86/2/1
18
166/1
19
166/2
20
166/3
21
166/4 अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.0030
0.3940
0.0240
0.0040
0.2860
0.0200
0.0540
0.0360
0.0500
0.0600
0.0960
0.0760
0.0140
0.1240
0.0280
0.1520
0.2020
0.0230 4509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
22
84/1
23
84/2
24
83/1/1
25
83/1/2
26
80
27
82/1
28
115/1/2
29
115/2
30
116/1/1 सामिल नं० 117/1/1
31
116/1 सामिल नं० 117/1/1
32
116/1/2 सामिल नं० 117/1/2
33
178
34
177/1
35
136/1
36
136/2
37
176/1
38
175
39
173
40
174
41
172
42
171/1
43
171/2
44
170
45
142
46
169
47
159/23
48
158
49
163
50
160/23 0.1560
0.1560
0.1160
0.3360
0.0020
0.0360
0.2430
0.0880
0.0300
0.0080
0.0130
0.1950
0.2030
0.0260
0.0420
0.0660
0.0161
0.1940
0.0580
0.0200
0.2900
0.2310
0.0360
0.0040
0.1300
0.0280
0.0040
0.0750
0.0240 4510
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
51
161/23/1
52
161/23/2
53
161/23/3
54
161/23/4
55
162/1
56
162/2
57
162/3
58
271/1
59
271/2
60
271/3
61
268/3/2
62
269/2/2
63
270/1
64
270/3
65
294/1
66
294/2
67
293
68
291
69
304/3
70
290/3
71
316/1/1
72
316/1/2
73
317/3
74
317/4
75
319/1/2/1/1
76
319/1/2/1/2
77
319/1/2/1/3
78
319/1/2/3
79
320/1/1/2
80
320/32/2
[ भाग 1
0.0100
0.0480
0.0150
0.1110
0.1100
0.0320
0.0240
0.1010
0.1010
0.0400
0.2640
0.0870
0.1180
0.1550
0.0650
0.0480
0.0080
0.0100
0.0170
0.1720
0.0320
0.1450
0.0360 4511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
81
320/32/3 0.0730
82
345/33 0.1210
83
342/1 0.4000
84
342/2/1 0.1270
85
342/2/2 0.0080
86
343 0.0950
87
339/1 0.4500
88
339/2/1 0.0560
89
340/1/1 0.0080
90
340/1/2 0.0040
91
289/3/1 0.0700
92
289/3/3 0.2550
93
289/3/4 0.1870
94
38 0.0060
95
354/1/5/1/1 0.0760
96
354/1/5/2/1 0.0930
97
354/2/1 0.3640
98
354/2/2/2 0.0480
99
354/2/3 0.1160
100
354/5/2/1 0.1020
101
354/5/2 0.1260
कुल योग रकबा हे.में- 9.0061
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4512
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-1965- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम बड़ोर
(घ) क्षेत्रफल- 5.1400 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
55/1
2
55/3
3
54
4
53
5
52
6
95/1
95/2
7
8
96/1
9
96/2
10
101/1
11
101/2
12
102
13
103/2
14
104
15
105
16
106
17
107
18
108/1
19
108/2
20
108/4
21
109
110
22
23
120/1
24
120/2
25
120/3
26
120/4
27
120/5/1
28
120/5/2
29
120/5/3
30
120/5/4/1
31
120/5/4/2
32
118/1/1/2
33
118/2
34
127
35
98
36
97/1
37
97/2
38
46/1
39
46/2
40
50/1
41
50/2
42
50/3
43
128/2
44
57/4
45
100/2
46
49/1
47
49/2
48
49/4
कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.1620
0.1700
0.0550
0.1900
0.0250
0.0210
0.0090
0.0120
0.0090
0.0780
0.0110
0.0360
0.0140
0.0400
0.0800
0.1460
0.0420
0.0020
0.1980
0.0310
0.2150
0.2310
0.0310
0.3900
0.0270
0.0420
0.0440
0.1540
0.0730
0.0230
0.2430
0.2430
0.2210
1.8470
0.0020
0.0090
0.0140
5.1400
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद -सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1966- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - बरहना
(घ) क्षेत्रफल- 2.2610 हे0
क०
अर्जित रकवा
खसरा नं.
(1)
(2)
(3)
1
184/1/1/1/2
0.0220
2
370/3
0.0740
3
369/2
0.0110
4
362/1/1
5
362/1/2
6
362/1/3
7
362/2
8
362/3
0.2590
9
362/4/1
10
362/4/2
11
362/4/3
12
362/5
13
362/6
14
363/1/1
15
363/1/2
16
363/1/3
17
363/2
18
0.2630
363/3
19
363/4/1
20
363/4/2
21
363/4/3
22
363/5 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4514
23
359/1/1
24
0.0400
359/1/2
25
359/2
26
361/1/1
27
361/1/2
28
361/1/3
29
361/2
30
0.0240
361/3
31
361/4/1
32
361/4/2
33
361/4/3
34
361/5
35
358/1/1
36
358/1/2
0.9880
37
358/2
38
357/1/1
39
357/1/2
0.0350
40
357/2
41
356
0.0520
42
317
0.4780
43
316
0.0010
44
0.0140
318
2.2610
कुल योग रकबा हे. में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1967-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम खटोला
(घ) क्षेत्रफल- 3.6550 हे0
क० खसरा नं.
(1) (2)
1 170/2/1
2 170/2/2
3 170/3
4 171/3/1
5 171/3/2
6 171/4
7 172/3/1
8 172/3/2
9 172/4
10 178/1/1
11 178/1/2
12 178/2
13 177/2
14 177/3
15 177/4
16 176/2
17 151/1
18 151/2/1
19 151/2/2
20 182/1/1/3
21 182/1/1/4
22 122/1
23 122/184
24 150/1/1
25 150/1/2
कुल योग रकबा हे. में-
अर्जित रकवा
(3)
0.1290
0.1400
0.1710
0.0080
0.0030
0.0110
0.4420
0.1130
0.4130
0.2740
0.2990
0.1430
0.0440
0.1170
0.1200
0.0040
0.0490
0.0800
0.1300
0.1090
0.0340
0.0040
0.0260
0.4940
0.2980
3.6550
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-संतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4516
क्र.- 1968- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जनर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - डेहुटा
(घ) क्षेत्रफल- 5.6230 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
245/1/1/1/1
2
245/1/1/1/2
3
245/1/1/2
4
248
5
257/3
6
258/1/1
7
258/1/2
8
258/2/1
9
258/3
10
264
11
291/2/1/1
12
291/2/1/1/2
13
291/2/1/2
14
291/2/1/3
15
291/2/1/4
16
291/2/1/5/1
17
291/2/1/5/2
18
291/2/1/5/3
19
291/2/1/6/1
20
291/2/1/7
21
291/2/1/8/1
22
288/1/1/1/1
23
288/1/1/1/2/2
24
288/1/1/1/2/3
288/2/1
25
26
288/2/2
27
288/2/3
28
287
29
286/1
30
285/1
31
285/4
32
296/2/1/1
कुल योग रकबा हे.में- अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.2060
0.1660
0.4410
0.1290
0.1990
0.1340
0.0380
0.1740
0.1440
0.6280
0.0910
0.0780
0.1780
0.2000
0.1080
0.0720
0.0910
0.0170
0.1580
0.2160
0.0870
0.2980
0.2020
0.0080
0.1090
0.1080
0.1740
0.0620
0.0200
0.2800
0.2730
0.5340
5.6230
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1969- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम सिंहपुर
(घ) क्षेत्रफल- 9.6040 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
935
2
930/1/1
3
930/1/2
4
941/1
5
941/2
6
954
7
955
8
962/1
9
963/2
10
963/3
11
964/1
12
795/2
13
797/1
14
797/3
15
548
16
547/1
17
543
18
544
19
529/1
20
529/2
21
504/2
22
503/1 अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.1330
0.0610
0.1720
0.0810
0.0810
0.1250
0.0530
0.0450
0.0690
0.0400
0.0810
0.0410
0.0570
0.1090
0.0850
0.1130
0.0080
0.0200
0.3510
0.7240
0.0200
0.1740 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4518
23
503/2
24
306/1/23
25
311/1
26
311/2
27
311/3
28
311/4
29
287/1
30
287/2
31
288/1/1
32
288/2
33
288/3
34
276/1
35
267/1
36
268/1
37
271
38
272/1
39
273/1
40
273/4/1
41
903/2
42
904/3/2
43
905/1/1
44
902/1
45
901/1
46
812/3/2/1
47
812/3/2/2
48
812/7/2
49
812/7/4
50
889/1
51
889/3, 891 शामिल 889/3
52
889/4/1
53
893/2/2
54
889/4/2/2
55
893/2/1
56
895/1/3
57
934/2
[ भाग 1
0.0850 0.2550 0.0080 0.0080 0.0080 0.0080 0.0970 0.1090 0.3650 0.3230 0.3150 0.4660 0.0440 0.2020 0.2550 0.0700 0.6630 0.1530 0.2430 0.0410 0.1010 0.0650 0.0650 0.0910 0.0160 0.0140 0.0100 0.2020 0.3350 0.0400 0.1680 0.1010 0.0120 0.1050 0.0490
4519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
58
943/1 0.0160
59 0.0080
943/2
60 812/4/2
0.0740
61
812/4/1 0.0690
62
942/1/1 0.1300
63
942/2 0.1580
64
953 0.1620
65
799 0.1250
66
800 0.0280
67
800/1/1 0.0570
68
792/1/1 0.0100
69
542 0.0060
70
545 0.1610
71
502/1 0.0160
72
502/2 0.0080
73
497 0.0560
74
498 0.0160
75
508/1 0.0810
76
508/2 0.0810
77
496 0.0530
78
509 0.0200
79
510 0.0650
80
1318 0.0560
81
307/1 0.2070
82
887/1 0.2060
कुल योग रकबा हे. में 9.6040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4520
क्र.-1982- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - भैहाई
(घ) क्षेत्रफल- 7.1040 हे० क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे .में 1 2 3 1 249/1/1/1 0.1260 2 249/1/1/2 0.1380 3 249/2/2/2 0.0060 4 250 0.0360 5 251/1/1 0.0020 6 251/1/2 0.0480 7 276 0.0880 8 277 0.1340 9 275 0.0180 10 286/1 0.0350 11 286/2 0.0850 12 286/3 0.0850 13 287 0.1540 14 304 0.0640 15 289 0.0080 16 290 0.1420 17 303/1 0.0220 18 329 0.0140 19 302/1 0.1340 20 301/1 0.0020 21 300 0.0480 22 309/1 0.0880
4521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
23 291/1 0.0520
24 292/1/1 0.0040
25 299/1 0.2660
26 335/1 0.1000
27 335/2 0.0280
28 336/1/1/1 0.0830
29 336/1/1/2 0.0020
30 334/1 0.0160
31 338/2 0.0360
32 333/1 0.0440
33 333/2/1 0.0240
34 333/2/2 0.0240
35 0.0240
36 339 0.0750
37 332/1 0.0080
38 350 0.0160
39 351 0.1090
40 352 0.0880
41 354/1 0.0080
42 354/2 0.0080
43 355/1 0.0320
44 355/2 0.1430
45 356 0.0040
46 375/1/2 0.0600
47 363/1
48 363/2 0.4100
49 362/1
50 376/1/1 0.3040
51 376/1/3 0.0260
52 373/3
0.2970
53 374
54 419/1 0.2280
55 85
0.2580
56 86
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4522
57 87/2
58 129
59 727/126
60 88
61 416
62 372/1/2/2
63 359
64 357
65 337
66 285
67 278
68 279/2
69 247/2/1/2
70 247/2/1/1
71 247/2/2/2
72 284
73 364
74 84
75 370/3
76 370/1
77 367/2
78 413/2
79 415/2
80 415/3
कुल रकबा योग हे .में-
[ भाग 1
0.3240 0.0020 0.5500 0.0120 0.0020 0.0200 0.0070 0.0890 0.0160 0.0080 0.0880 0.1340 0.0800 0.0120 0.0060 0.1200 0.5750 0.2300 0.0530 0.1620 0.3600 7.1040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1986- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम सेमरी दुबे (घ) क्षेत्रफल- 5.5991 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2)
(3)
1 486/1 0.0130
2 486/2 0.0080
3 491/1 0.1150
4 491/2 0.1020
5 491/3 0.0900
6 488/1 0.1250
7 487/1 0.0100
8 548 0.2850
9 547 0.0120
10 546 0.0100
11 545 0.1120
12 1107/543 0.1260
13 541/1 0.0100
14 541/2 0.0520
15 538 0.0370
16 527/1
17 527/2
18 527/3
0.1310
19 527/4
20 527/5
21 527/6
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4524
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024 4525
भाग 1 ]
57 22 528/1
718 0.0260
58 23 528/2
720/1 0.1050
59 24 913/1 528/3
0.0100
0.1420
60 25 911/1 528/4
61 26 911/2 528/5
62 27 911/3 528/6
0.2100
63 28 911/4 536 0.1270
64 29 911/5 535 0.1550
65 30 534/1
912/1
0.0250
66 31 912/2 534/2
67 32 912/3 474 0.1210
0.0100
68 33 912/4 552 0.0020
69 34 912/5 554 0.0300
70 35 930/1 555 0.0310
71 36 930/2 473 0.1420
0.1330
72 37 930/3/1 472 0.0100
73 38 930/3/2 565/1/1 0.0060
74 39 929/1 565/1/2 0.0360
0.0210
75 40 929/2 564/1 0.0920
76 41 933/1 564/2 0.0780
77 42 933/2/1 562 0.1570
0.0500
78 43 933/2/2 709 0.0380
79 44 928/1 710 0.0170
80 45 928/2 711 0.0210
0.1700
81 46 928/3 1124/714 0.0840
82 47 927/1 714 0.0130
83 48 927/2/1 715/2 0.1540
0.0120
84 49 927/2/2 716/2 0.0100
85 50 1106/1091 734 0.0210
0.0520
86 51 1091 733. 0.0250
0.0280
87 52 1092 732 0.0120
0.0110
88 53 1094/1 731 0.0080
0.0620
89 54 1094/2 721 0.0060
0.0540
90 55 1004/2 722 0.0090
0.0160
91 56 1005 717 0.0850
0.0190
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1 4526
92
1006
0.1340
93
1007
0.0090
94
1008
0.2510
95
1009
0.0520
96
1010
0.0050
97
1011/1
0.0100
98
1011/2
99
1030
0.0210
100
1031
0.0350
101
1036/1
102
1036/1/2
103
1036/2
104
1036/3/1
0.2200
105
1036/3/2
106
1036/4
107
1036/5
108
1038
0.1000
109
1043
0.0350
110
1039/1
0.0020
111
1039/2
112
1042/1/1
113
1042/1/2
0.1460
114
1042/2
115
1044/1/1
116
1044/1/2
0.0460
117
1044/2
118
1046/1/1
119
1046/1/2
0.0420
120
1046/2
121
22/1
0.0520
122
123
21/1
0.0020
124
21/2
125
23/1
0.0830
126
23/2 4527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
127 24/1
0.0020
128 24/2
129 20 0.1540
130 30 0.0050
131 47/1 0.0400
132 18 0.0500
133 31 0.0140
134 39/1 0.0041
135 40 0.1100
136 59 0.0020
137 60 0.0150
138 61 0.0210
139 62 0.0250
140 63 0.0280
कुल रकबा हे .में- 5.5991
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर सेमरी दुबे माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4528
क्र.-1987- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम मतरी पतौरा
(घ) क्षेत्रफल- 5.2330 हे०
खसरा नं.
क०
(1)
(2)
1
451/1
2
450/1
3
449/1
4
444
5
443
6
446/2
7
447/2
8
442
9
441
10
276/3
11
278/3
12
440
13
439
14
438
15
437
16
432/1
17
422
18
423
19
418
20
281/2
21
407
22
319
23
318 अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.0030
0.0750
0.0120
0.0960
0.0900
0.0040
0.0450
0.0670
0.0080
0.0160
0.0120
0.0220
0.0020
0.0040
0.0460
0.0110
0.0320
0.0380
0.0670
0.0830
0.0100
0.1150
0.0780 4529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
24
317/2
25
317/3
26
251/2
27
250/1
28
250/2
29
96
30
90
31
95
32
93
33
94/1
34
73
35
72
36
71
37
50/2
38
48/1/2
39
48/2/1
40
48/2/2
41
48/2/3
42
38
43
37
44
33
45
34/2
46
35
47
14
48
18
49
8
50
654
51
646/1
52
646/2
53
651
54
652
55
589
56
5/2
57
445
58
74/1/1 0.0740
0.0370
0.0460
0.0200
0.0200
0.0100
0.0040
0.1170
0.0830
0.0670
0.1070
0.0360
0.1510
0.1100
0.1370
0.0580
0.0580
0.0580
0.0070
0.0150
0.1700
0.1260
0.0120
0.1760
0.0920
0.2760
0.0540
0.0060
0.0070
0.0030
0.0020
0.4800
0.0330
0.0030
0.0040 4530
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
59
292
60
295
61
296
62
321/1
63
321/2
64
321/3
65
252
66 249
67
103/1
68 103/2
69
323/1
70
323/2
71
101/1
72
101/2
73
100
74
309/1
75
309/2
76
309/3
77
309/4
78
294/2
79
293/1
80
299
81
306
82
93
83 300
84
301
85
305
86
302
कुल योग रकबा हे. में-
[ भाग 1
0.0620 0.0300 0.1060 0.0370 0.0560 0.0290 0.0910 0.1420 0.0620 0.1640 0.0310 0.0310 0.0290 0.1400 0.1050 0.0580 0.0580 0.0460 0.0720 0.0400 0.0050 0.0200 0.0120 0.0840 0.0120 0.0210 0.0530 0.0420 5.2330
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1988- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर / ग्राम ऐंझी
(घ) क्षेत्रफल- 5.0730 हे 0
खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 6/1/1/1/3
2 6/1/1/1/4
3 6/1/1/1/6
4 6/1/1/1/7
5 1.2870
6/1/2/1
6 6/2/1/1
7 6/2/1/2
8 6/2/2
9 7/6 0.0120
10 60/1 0.2200
11 62 0.0740
12 59 0.0890
13 58/2 0.2450
14 63/1
15 63/3
16 63/4
0.1610
17 63/5
18 63/6
19 57/1 0.0600
20 57/3 0.1760
21 57/4 0.1650
22 55/2
0.4870
23 50 0.2570
24 115
0.0420
25 48/1/1 0.4200
26 48/1/2 0.0580
27 48/2 0.0540
28 49/1 0.0490
29 49/2 0.0350
30 124/1/2 0.2370
31 124/2 0.1140
32 125/1/1 0.0710
33 125/1/2
0.2940
34 125/2
35 134/1 0.1090
36 135/2/1 0.2380
37 2/3/2 0.0290
38 61 0.0900
कुल रकबा योग हे. में- 5.0730
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया
जा सकता है ।
4532
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-1989- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर / ग्राम - मचखड़ा
(घ) क्षेत्रफल 3.0780 हे ०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
367 में शा.नं. 368
2
297/1/1
3
297/1/2
4
297/2
5
297/3/1
6
297/3/2
7
297/4
8
298/1/1
9
298/1/2
10
298/2
11
298/3/1
12
298/3/2
13
298/4
14
296/1
15
296/2
16
456/1
17
456/2
18
456/3
19
293/1
20
293/2
21
292
22
363 में शा.नं. 364
23
309
24
310
25
307/1
26
311
27
290/2
28
313
29
312/1
30
312/2 अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.1190
0.1640
0.0070
0.0200
0.0190
0.0490
0.0490
0.0200
0.4030
0.1870
0.0240
0.0250
0.1600
0.0020
0.0060
0.0360
0.1350 4533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
31 321/1/1 में शा.नं. 323/1 0.0720
32 321/1/2 में शा.नं. 323/1 0.1050
33 321/1/3 में शा.नं. 323/1 0.0800
34 321/2 में शा.नं. 323/2 0.1700
35 322/1 0.0900
36 322/2 0.0150
37 282/2 0.0200
38 326/1/2 0.0120
39 326/2/1 0.0650
40 327/1 0.0780
41 330 0.0970
42 331/1 0.0140
43 331/2/1 0.1030
44 331/2/2 0.0050
45 335 0.1140
46 337 0.0510
47 338 0.0160
48 339 0.0480
49 340 0.0180
50 354 0.0690
51 355 0.1290
52 357 0.0360
53 358 0.0500
54 359 0.1200
55 370 0.0020
56 362 0.0100
57 369/1 0.0050
58 369/2 0.0060
59 352/514 0.0530
कुल योग रकबा हे.में-- 3.0780
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1 4534
क्र. - 1990- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन /निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम - बैरगला
(घ) क्षेत्रफल- 3.3580 हे ०
अर्जित रकवा हे.में
खसरा नं.
क०
1
2
3
1
44
0.2670
2
0.0260
42/1/2
3
0.1340
42/1/4
4
45/1
0.3480
5
41
0.2870
6
40/2
0.0200
7
0.2670
35/2
8
38/1
0.0080
9
38/2
0.0050
10
82/1
0.0340
11
82/2
0.1760
12
81/1
0.3480
13
136/1
0.1650
14
136/2
0.0660
15
137/1/1
16
137/1/2
17
137/1/3
0.0300
18
137/2
19
137/3
20
137/4
21
138/1
0.0890 4535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
22
138/2 0.0890
23
122 0.0300
24
123 0.0120
25
124 0.0240
26
128/1 0.0500
27
127/1 0.0090
28
115/1 0.0160
29
115/2 0.0470
30
93 0.0980
31
95/1/1 0.2890
32
95/1/2 0.0630
33
95/2 0.0900
34
126 0.1200
35
92/1 0.0600
36
135/1 0.0080
37
125 0.0070
38
134/2 0.0760
कुल योग रकबा हे. में- 3.3580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु ।
(
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-1991- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम - देवरीकला (घ) क्षेत्रफल- 7.6970 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
(1) (2) (3)
1 207 0.1320
2 208/1 0.0310
3 208/2 0.0050
4 209/1 0.0140
5 209/2 0.0250
6 210 0.0110
7 211 0.0290
8 205 0.1700
9 212 0.0460
10 213 0.0510
11 203 0.1050
12 202 0.0120
13 245/1 0.0190
14 245/2 0.0190
15 244/2 0.0710
16 244/3 0.0420
17 244/4 0.0170
18 244/5 0.0170
19 253/1
20 253/2/1 0.0140
21 253/2/2
22 246 0.0950
23 247/1
0.2060
24 247/23
4537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
25 248 0.0470
26 249 0.0400
27 321 0.1580
28 323 0.0210
29 320/1 0.0420
30 325/1 0.2420
31 15 0.4700
32 14/1 0.0160
33 14/2/1 0.0050
34 13/1 0.2180
35 13/2/1 0.0740
36 13/2/2 0.1030
37 12/1/1 0.1780
38 12/1/2 0.0480
39 0.1090
40 11/2 0.1800
41 10 0.0010
42 26 0.0150
43 34/1 0.0020
44 28 0.1460
45 33/1 0.0750
46 0.1530
47 32/1 0.2060
48 31/1 0.2120
49 31/23 0.0260
50 71/23/1 0.0280
51 71/1
0.0330
52 71/23/2
53 72/1
0.2590
54 72/23/2
55 60 0.1910
56 62 0.2830
57 63 0.2240
58 64 0.0960
59 65/1 0.0150
60 65/2 0.0080
4538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
61 65/3
62 66
63 140
64 141/1
65 141/2
66 139/1
67 138
68 137
69 134/4
70 1,34/5
71 133
72 130
73 131
74 128/1
75 128/23
76 206
77 68
78 69
79 74/1
80 74/2/1
81 74/2/2
82 75/1
83 75/2/1
84 75/2/2
85 79/1
86 79/2
87 80
88 81
89 85,86,87,88
89,90,91
90 204
91 27/1
92 27/2
कुल योग रकबा हे. में-
[ भाग 1
0.0080 0.0810 0.0990 0.1080 0.0130 0.1860 0.0340 0.1780 0.0920 0.0920 0.0160 0.1130 0.1180 0.0510 0.1570 0.0200 0.0330 0.2030 0.1400 0.0700 0.0700 0.0790 0.0390 0.0390 0.0700 0.0370 0.0010 0.1740 0.2990 0.0050 0.0170 7.6970
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद -सतना शाखा नहर की सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2002- भू-अर्जन -2024
सतना, दिनांक 5 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - बांधा
(घ) क्षेत्रफल- 13.9160 हे ०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
1430/2477
2
1326/2536/2/1
3
116
4
240
5
241
6
236/2
7
237/1/1
8
237/1/2
9
237/2
10
237/3
11
340/1
12
339/1
13
338/1
14
337
15
332
16
333/1
17
334
18
327
19
326
20
325
21
383 अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.0560
0.0020
0.2500
0.0040
0.0640
0.0970
0.0300
0.0300
0.0590
0.0590
0.0200
0.1230
0.0810
0.0120
0.0810
0.1420
0.0490
0.0020
0.0600
0.0450
0.2200 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4540
SimNial Vહતાસ રાનપુર વાવલાત
22
385/1
23
385/2
24
389/1
25
388/1
26
387/1
27
387/2/1
28
405
29
403/1
30
402
31
409/1
32
410/1
33
441
34
436
35
437
36
438/1
37
435
38
434
39
464
40
1575/1
41
1571/2
42
1552/2/2
43
1549
44
1558
45
1546
46
1399
47
1381
48
1383
49
1387
50
1384
51
1139
52
1139/2461
53
1141
54
1135
55
1142
56
1143 0.0450
0.0450
0.0240
0.0570
0.0070
0.0060
0.0970
0.0580
0.1130
0.0580
0.0460
0.0060
0.0100
0.0380
0.0010
0.0100
0.0900
0.0040
0.1350
0.0620
0.3720
0.1090
0.0970
0.0130
0.0050
0.1800
0.0240
0.0530
0.1130
0.0360
0.0130
0.0160
0.0510
0.0160
0.0460 4541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
57
1145/2
58
1146
59
1151
60
1128
61
1116/2412
62
1124
63
1116
64
1117
65
1118
66
1119
67
1121
68
686
69
685
70
684
71
672
72
1574
73
1293
74
1294/2
75
1298
76
1297
77
1296
78
1322/1
79
1322/2
80
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81
1319/3/2/3
82
1318/1
83
1323/3
84
120/1
85
120/2/1
86
120/2/2
87
120/2/3
88
120/2/4
89
90
121/1/2
91
119 0.0320
0.0080
0.0030
0.0010
0.1290
0.0710
0.1450
0.0850
0.0220
0.0300
0.0950
0.0130
0.0780
0.2750
0.0680
0.1420
0.0020
0.0880
0.0020
0.0560
0.1920
0.1080
0.1090
0.0560
0.1340
0.0900
0.0040
0.1030
0.2830
0.1600
0.1600
0.0700 4542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
92
114
93
82
94
83/1
95
83/2/2
96
75
97
74
98
73
99
72
100
71/1
101
70
102
52/1
103
52/2/1/1
104
52/2/2
105
51/1
106
1430
107
1431
108
1435
109
1433
110
1440
111
1436
112
20
113
19/1
114
19/2
115
18
116
16
117
198
118
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119
129
120
130
121
128/1/1/1
122
128/1/1/2/1
123
128/2/1/1
124
128/2/2
125
128/3/1
126
128/4/1/1
[ भाग 1
0.1750
0.1260
0.0120
0.2690
0.1300
0.1450
0.0080
0.0600
0.2620
0.0160
0.1850
0.2660
0.0490
0.0160
0.0400
0.1840
0.0800
0.0020
0.0520
0.1250
0.0020
0.1320
0.1330
0.0120
0.0480
0.8200
0.2020
0.0220
0.0120
0.0650
0.0890
0.0500
0.1060
0.1660
0.1400 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
127
123/1
128
123/4/1/2
129
169
130
166/1
131
166/2
132
165
133
199
134
243
135
244
136
245
137
202
138
194
139
192
140
249
141
250
142
174
143
173
144
25/2425/1
145
14/1
146
14/2
147
13/1
148
1437
149
1438/1
150
1420
151
1421
152
1422
153
1423
154
1424
155
1406/1
156
1405
157
1404
158
1403
159
1402
160
1379
161
242
162
175
163
193
164
1286
165
1287/2
166
1548
167
1401
कुल योग रकबा हे.में-
4543
0.2860 0.1520 0.1200 0.1360 0.1360 0.0160 0.0460 0.1210 0.0080 0.0760 0.1210 0.1450 0.0520 0.0100 0.4000 0.0100 0.0480 0.0100 0.0640 0.0640 0.0020 0.0900 0.0680 0.0420 0.0410 0.0860 0.0390 0.1120 0.0190 0.0700 0.0960 0.0540 0.0220 0.0960 0.1280 0.0660 0.0800 0.0920 0.0040 0.0600 0.0710
13.9160
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की जमुनिहाई कला माइनर 3 के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4544
क्र. - 2003-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पंद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - झूसी वीरान
(घ) क्षेत्रफल- 2.9040 हे0
खसरा नं.
क०
(2)
(1)
1
10/1/2
2
10/2/1/1
3
10/2/1/2
4
9/1/1
5
9/1/2/1
6
9/2
7
15/2
8
17/1/2
9
29
10
32
11
3/1/1/2
12
3/1/2
13
8/1/1
14
8/1/3/2
15
8/2/1
16
21
17
18/1/1
18
18/2/2
19
19/1
कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.1130
0.0570
0.0570
0.0490
0.0490
0.0970
0.0060
0.0070
0.4210
0.2120
0.0300
0.3510
0.0400
0.0200
0.7800
0.4050
0.0080
0.0970
0.1050
2.9040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका एवं रामपुर बाघेलान माइनर के निर्माण हेतु । ( 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-2004-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर /ग्राम - उमरी उर्फ शिवराजी (घ) क्षेत्रफल- 12.8410 हे 0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में (1) (2) (3) 1 405/1131 0.0340 2 409 0.3200 3 410/1 0.0200 4 410/2 0.0060 5 411/1 0.0650 6 411/2 0.1910 7 431 0.0250 8 430 0.4490 9 429 0.3160 10 432/2 0.1330 11 456 0.2070 12 454 0.4130 13 455 0.0040 14 446 0.3560 15 451/1 0.2510 16 451/2 0.2500 17 450/2 0.0590 18 582/1 0.0100 19 582/2 0.0720 20 573 0.1790 21 580 0.3880 22 578 0.2590
4546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
23 562 24 563 25 561 26 560/1 27 560/2 28 560/3 29 560/5 30 560/6 31 558 32 557 33 605/1 34 608/1 35 608/2 36 607 37 610 38 616/2 39 616/3 40 616/4 41 618 42 615 43 620 44 622 45 624/4 46 625/2/1 47 626/1 48 626/2/1 49 626/2/2 50 204/3/1 51 214 52 201/1 53 200 54 198 55 197/1/1 56 197/1/2 57 197/4 58 196/1 59 195 60 190/1
[ भाग 1
0.0810 0.3620 0.0070 0.0890 0.0500 0.1210 0.1450 0.0250 0.4030 0.9170 0.3150 0.0550 0.0330 0.2540 0.2120 0.0250 0.0440 0.0680 0.0500 0.0580 0.2920 0.1380 0.0190 0.0160 0.5410 0.0850 0.2430 0.3460 0.0200 0.0500 0.0140 0.2380 0.0630 0.0370 0.0040 0.0270 0.1950 0.1600
4547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
61 191/1 0.0440
62 188 0.1720
63 189/2 0.5300
64 187/1 0.0070
65 187/2 0.0070
66 187/3 0.0150
67 186/2 0.0050
68 186/3 0.1080
69 689/1 0.0200
70 689/2 0.0880
71 689/3 0.2060
72 696/1 0.0840
73 696/2 0.0850
74 694/1/1/1
75 694/1/2
0.2010
76 694/1/3
77 694/2
78 706/1
0.5550
79 706/2
80 694/1121/1
0.0120
81 694/1121/2
82 701/1 0.0680
83 701/1/1 0.0650
84 701/2 0.0810
85 702/1/2 0.0250
86 718/2 0.1400
87 714 0.1040
88 719 0.4100
कुल योग रकबा हे .में- 12.8410
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4548
क्र. - 2005-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - बांधा
(घ) क्षेत्रफल- 2.3290 हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 2389/1 0.2260
2 2391/2/1 0.0770
3 2391/2/2/1 0.0900
4 2393/1 0.1040
5 2393/2 0.0550
6 2394/1 0.1160
7 2394/2 0.0300
8 2396/1 0.0080
9 2396/2 0.0090
10 2222/2421/1 0.0150
11 0.0150
12 2222/2421/3 0.0150
13 2222/2421/4 0.0150
14 2222/2421/5 0.0150
15 2352 0.0360
16 2353/1/2 0.0320
17 2353/1/1 0.0310
18 2353/2 0.0620
19 2354 0.0920
20 2355 0.0890
21 2356 0.0270
22 2339 0.0080
4549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
23 2357 0.0130
24 2358 0.0430
25 2359 0.0680
26 2335/1 0.1830
27 2335/2/1 0.0100
28 2335/2/2 0.1090
29 2336/1 0.0690
30 2336/2 0.0080
31 2334/2 0,0120
32 508 0.0050
33 509/1 0.0800
34 509/2 0.0300
35 0.0100
36 511/1/2 0.0100
37 511/1/3 0.0100
38 511/1/4 0.0100
39 511/1/5 0.0470
40 511/1/6 0.0100
41 511/2 0.0300
42 512/1/2 0.0690
43 512/2 0.0700
44 513 0.0460
45 527 0.0100
46 514/2 0.0520
47 526 0.0330
48 516 0.1250
कुल रकबा हे. में- 2.3290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेहरूआ सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4550
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 2006- भू-अर्जन -2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - दीनापुर
(घ) क्षेत्रफल- 0.6880 हे 0
क्र.
खसरा नं.
(1)
(2)
1
807/1
2
807/2
4
819
5
813/1
6
813/2
8
815/1
9
819
10
814
11
796/1065
12
796/1064/1 प्रस्तावित रकवा
(3)
0.0070
0.0370
0.1200
0.1290
0.0650
0.0250
0.0850
0.0890
0.0600
0.0710
0.6880
कुल रकबा हे.में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सेहरूआ सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-2007- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम- दीनापुर
(घ) क्षेत्रफल- 2.7270 हे० क्र. खसरा नंबर अर्जित रकवा हे.में (1) (2) (3) 1 847 0.0770 2 845 0.0120 3 840/1 0.1130 4 840/3 0.0410 5 839 0.1130 6 836 0.0010 7 837/1/1 0.0750 8 837/1/2 0.0920 9 806 0.0020 10 807/1 0.0650 11 807/2 0.0650 12 807/3 0.0770 13 820 0.1270 14 823/1/1 0.0400 15 823/1/2 0.0790 16 788 0.1810 17 824/1 0.0360 18 776 0.1730 19 777/1/1 0.0620 20 777/1/2 0.0670 21 777/2 0.0660 22 778/1 0.0060
4552
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
23 778/2 24 770/1 25 770/2/1 26 770/2/2 27 770/2/3 28 757/1 29 757/2/1 30 757/2/2 31 757/2/3 32 756/1 33 756/2 34 759 35 760 36 170/2 37 169/1 38 169/2 39 169/3 40 169/4 41 169/5 42 158/1 43 158/2 44 159/3 45 159/4 46 159/5 47 160/2 48 160/3 49 160/4 50 160/5 51 160/6 52 160/7/1 53 160/7/2 54 160/8 55 161/2 56 161/3 57 161/4 58 161/5 59 161/8 60 162/1 61 162/2/1 62 162/2/2 63 162/3 64 155/1/1 65 155/1/2
कुल रकबा हे.में-
[भाग 1
0.0050 0.0730 0.0200 0.0220 0.0220 0.0300 0.0100 0.0100 0.0100 0.1050 0.1050 0.0110 0.1540 0.0440 0.0680 0.0680 0.0090 0.0070 0.0080 0.0070 0.0080 0.0130 0.0130 0.0130 0.0130 0.0040 0.0020 0.0020 0.0320 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0110 0.0700 0.0650 0.0830
2.7270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सेहरूआ माइनर के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2008- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम दीनापुर
(घ) क्षेत्रफल- 3.8750 हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 849/1 0.0770
2 859/1079/2/क/1 /1 /1 /1/2 0.0050
3 852/1/1/1 0.0550
4 852/1/1/2 0.0400
5 852/1/2 0.0650
6 852/2/2/1 0.0480
7 852/2/2/2 0.0490
8 852/2/3 0.0910
9 854/1/1/1 0.0060
10 854/2/3 0.0080
11 855/1 0.0500
12 855/2 0.1100
13 856/1069 0.0830
14 856/1/1 0.0330
15 856/1/2 0.0330
16 856/1/3 0.0330
17 856/2/1 0.0230
18 856/2/2 0.0230
19 856/3 0.0450
20 885 0.0150
21 883 0.0280
22 884 0.0730
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4554
23 874/1 24 874/2 25 874/3 26 874/4 27 874/5 0.2060 28 874/6 29 874/7 30 874/8 31 874/9 32 873 0.0140 33 621 0.0370 34 626/1 35 626/2/1 0.0250 36 626/2/2 37 627/1 38 627/2/1 0.1970 39 627/2/2 40 647/2 0.0470 41 648/1 0.0180 42 648/2 0.0180 43 648/3 0.0170 44 649/1 0.0710 45 649/3/1 0.0350 46 649/3/2 0.0360 47 580/1 0.0290 48 580/2 0.0300 49 581 0.0450 50 582 0.0560 51 583/1 0.0150 52 0.0220
583/2
53 583/3 0.0230 54 584 0.1190 55 586 0.0890 56 563/2 0.0250 57 0.0430
563/3
58
556 0.0030
0.0640
555/1/1
59
60
555/1/2 0.0650 4555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
61 553/1/2 0.0590
62 552 0.0770
63 368/1 0.0850
64 371 0.1530
65 370 0.1570
66 366 0.0970
67 364 0.0900
68 363/1 0.1080
69 363/2 0.0400
70 361/1 0.0130
71 360/2/1 0.1290
72 358/2/1 0.0470
73 358/2/2 0.0470
74 358/2/3 0.0470
75 357/1/1
76 357/1/2
77 357/1/3 0.0470
78 357/1/4
79 357/2
80 356 0.0480
81 350 0.0210
82 353 0.0360
83 352/2 0.0180
84 354 0.0090
85 344 0.0430
86 345 0.0440
87 346 0.0540
88 342 0.0430
89 341 0.0150
90 341/1038/2 0.0060
कुल रकबा हे. में- 3.8750
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सिलपरी सब माइनर नं. -2 के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4556
क्र. - 1955- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
सतना, दिनांक 3 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम अकौना साठिया
(घ) क्षेत्रफल- 6.4660 हे0
क्र०
खसरा नं०
1
88/1
2
102/1/1
3
102/2/2
4
103/2
5
106/1
6
106/2
7
347/1/1
8
347/1/2
9
347/1/3
10
346/1/3
11
348
12
349/1
13
350/1
14
353
15
355
16
354
17
351
18
357
19
359
20
358
21
429/1
22
426/1/2/1/1
23
431/1
24
431/2
25
425/1 अर्जित रकवा (हे ० )
0.0470
0.0600
0.0280
0.0720
0.0810
0.0800
0.0410
0.0410
0.0410
0.0070
0.0630
0.0020
0.1110
0.0030
0.2250
0.0020
0.0140
0.0180
0.2280
0.0040
0.0760
0.1180
0.0390
0.0390
0.1220 4557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
26
448/2
27
449/2
28
416/1
29
419/3
30
412
31
413
32
873
33
406
34
405
35
401/1
36
401/3
37
884/1
38
885/1
39
887/1
40
888/1
41
891
42
893/2
43
399
44
398
45
943/2
46
944/1
47
944/2
48
944/3
49
944/4
50
945/1
51
945/2
52
945/3
53
945/4
54
948/1
55
946
56
952/2
57
952/1
58
951/1
59
951/2
60
970/2/1
61
970/2/2
62
970/2/3,970/1/3
63
970/1/2
64
970/1/1
65
968
66
428 0.0100
0.2560
0.0490
0.0460
0.1070
0.0070
0.0070
0.1270
0.0060
0.0180
0.0180
0.0780
0.1150
0.0520
0.0300
0.0250
0.0050
0.0970
0.0520
0.0080
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0700
0.0580
0.0520
0.0730
0.0390
0.0090
0.0610
0.0600
0.0040
0.0040
0.0310
0.0310
0.0310
0.0320
0.0320
0.0680
0.0070 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4558
67
874/1
68
103/1
69
958
70
925
71
926
72
928
73
933
74
935
75
904/2
76
908/1
77
905/1
78
906/1
79
905/2
80
847
81
846/1/2/2
82
846/1/1
83
849
84
780/1
85
780/2
86
780/3
87
780/4
88
779/2
89
779/3
90
778
91
777
92
776
93
775
94
458
95
459
96
460/1/1/3
97
460/3
98
460/1/1/2
99
460/1/1/1
461/1 100
276/1 101
102
276/2
103
276/3
104
271
105
272/2
106
264/2
263 107
108
269
109
262
110
261
111
265
112
260
113
233/2
114
235
115
236
116
258
117
270/3
118
460/1/2
योगः-
[ भाग 1
0.0080
0.0080
0.0730
0.0230
0.1100
0.0880
0.1290
0.1500
0.1050
0.0130
0.0910
0.0110
0.0900
0.1540
0.0450
0.1050
0.0160
0.0400
0.0510
0.1900
0.0090
0.0040
0.0040
0.0950
0.0070
0.1730
0.0090
0.1620
0.0080
0.0250
0.1250
0.1100
0.0250
0.0090
0.1050
0.1350
0.1200
0.0060
0.0370
0.0090
0.0120
0.1480
0.0080
0.0110
0.0010
0.0160
0.0050
0.0840
0.0010
0.0050
0.0350
6.4660
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद सतना शाखा नहर अकौना माइनर, अकौना सबमाइनर एवं कतकोन माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1956-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- नोनगरा
(घ) क्षेत्रफल- 2.8340 हे०
क्र०
खसरा नं ०
अर्जित रकवा
1
14/1
0.2150
2
71/1
0.2820
3
19/1
0.1550
4
19/2
0.0440
5
24/1/1
0.3700
6
26/1
1.2150
7
32/2/1/1
0.0320
8
32/2/1/2
0.0320
9
32/2/1/3
0.0320
10
32/2/1/4
0.0320
11
32/2/2
0.1350
12
32/3/1
0.2900
योगः-
2.8340
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म ०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत नोनगरा माइनर एवं नोनगरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4560
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. -1957-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - कतकोन खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 2.3170 हे 0
क ०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
132/1/1
2
132/1/2
3
132/1/3
4
132/1/4
5
132/1/5
6
132/1/6
7
133/2
8
134
9
124/1
10
124/2
11
122
12
123
13
119/1
14
119/2
15
113/2/1
16
111
17
55/2
18
126/1
कुल रकबा अर्जित रकवा हे.में
(3)
0.1990
0.1990
0.1810
0.1780
0.1590
0.1240
0.0080
0.2350
0.0630
0.0330
0.0040
0.0920
0.2070
0.2070
0.0290
0.0920
0.2070
0.1000
2.3170 हे 0
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कतकोन माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1958 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम मडई तहसील नागौद की निजी भूमि रकबा 30.5300 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र . राजपत्र में दिनांक19/05/2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 19/05/2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई हैं । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 19/05/2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधित (क.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंर्तगत इनके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - मडई
(घ) क्षेत्रफल- 30.5300 हे ०
क्र ०
खसरा नं०
अर्जितरकवा
1
322/2
0.0450
2
322/6
0.4850
3
322/1/2
0.0450
4
321/2/2
0.2020
5
324/1
0.3350
6
324/2
0.0210
7
325/1
0.7640
8
325/2
0.1290
9
325/3
0.4780
10
325/4
0.2940
11
326/1
0.1010
12
326/2
0.0710
13
352/1
0.4050
14
352/2
0.4540 4562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
15
352/3/1
16
352/3/2
17
353/1
18
353/2
19
348/1
20
348/2
21
348/3
22
349
23
347/1/1
24
347/2/1
25
347/1/2
26
347/2/2
27
346/1/1
28
346/1/2
29
346/2
30
342
31
372
32
373
33
438
34
439
35
440/1
36
441
37
442/1
38
442/2
39
442/3
40
442/4
41
473/2
42
474/1
43
474/2
44
475/2/1
[भाग 1
0.1820
0.1820
0.6680
0.3120
0.1360
0.2310
0.0040
0.1850
0.0020
0.0060
0.3660
0.0160
0.2000
0.0160
0.0130
0.2400
0.2270
0.1310
0.1740
0.1080
0.0230
0.3440
0.1130
0.0610
0.0120
0.0080
0.0050
0.0170
0.1050
0.0100 4563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
45
475/1
46
475/2/2
47
464/1/1/1
48
464/1/2
49
464/2
50
465
51
466/1
52
467/1
53
466/2
54
467/2
55
456/1/10
56
435
57
436
58
437/1
59
437/2
60
443/2/10
61
457/1
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458/1
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457/2/2
64
458/2
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459/2/2
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459/1
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460/1
68
461/1
69
440/2
70
459/2/1
71
460/2
72
461/2
73
476/1
74
476/2 0.1010
0.0100
0.1010
0.1900
0.1010
0.1350
0.0570
0.2020
0.0580
0.2260
0.0520
0.0460
0.1420
0.0920
0.0210
0.0730
0.0080
0.0080
0.0890
0.1000
0.0490
0.0080
0.0080
0.0320
0.0840
0.0850
0.0770
0.1540
0.1170
0.0810 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4564
75
478/2/1
76
478/1
77
480
78
983
79
998
80
997/1
81
997/2
82
999/1
83
999/2
84
999/3
85
999/4
86
1000
87
1001/2
88
1002/2
89
1004/1
90
1004/2
91
1005/1
92
1005/2
93
1043
94
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95
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96
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98
1032/1
99
1032/2
100
1033/1
101
1033/2
102
1047/1
103
1047/2/1
104
1047/2/2
[ भाग 1
0.0630
0.1700
0.0210
0.1340
0.2060
0.0690
0.0690
0.0690
0.0500
0.0690
0.0500
0.0220
0.1030
0.0810
0.1580
0.0240
0.0790
0.0790
0.1420
0.0250
0.1420
0.1380
0.1420
0.1170
0.1210
0.1210
0.1210
0.0360
0.0200
0.0200 4565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
105
1083/1/1
106
1083/1/2
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1083/2/1
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1083/2/2
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1083/2/3
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1084/2
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1090
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1092
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1081/1
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1231/2/2
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1231/2/1/2
129
1228/1
130
1228/2
131
1274/1
132
1274/2
133
1274/3/1
134
1274/3/2 0.1980
0.0570
0.0450
0.1940
0.1980
0.0730
0.0730
0.0730
0.0730
0.0260
0.0630
0.1500
0.1130
0.0060
0.1670
0.2190
0.1600
0.0500
0.1500
0.0810
0.0300
0.0320
0.0210
0.0160
0.0210
0.0250
0.1360
0.2530
0.1410
0.1400 4566
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
135
1274/4
136
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1271
139
1276/2
140
1235/1
141
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142
1236
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1229/4/1
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1229/3
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1229/2/3
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1227/2
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1072/4
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1072/1
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1069/1
160
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161
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1048
163
1051/1
164
1051/2
[ भाग 1
0.3100
0.2810
0.2000
0.1090
0.2200
0.6670
0.4010
0.0420
0.2430
0.3970
0.7260
0.3500
0.3050
0.0330
0.1480
0.0400
0.0600
0.0420
0.0520
0.0140
0.0240
0.2990
0.0770
0.0580
0.0930
0.0080
0.1010
0.1380
0.1340
0.1290 4567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
165
371/2/2/1
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1315/4
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191
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192
1273/3
193
1307
194
1308/1
195
1308/2 0.1760
0.0020
0.0520
0.0200
0.0890
0.0930
0.0890
0.0120
0.0120
0.0150
0.0210
0.0210
0.0150
0.0150
0.0440
0.1540
0.0990
0.0940
0.1240
0.4630
0.2770
0.2950
0.0310
0.3530
0.1170
0.0280
0.0320
0.0990
0.3240
0.1580 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4568
196
1309/1
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200
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202
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203
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204
1314/1/1
205
1314/1/2/1
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1314/1/2/2
207
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210
1314/2/4
211
1321
212
1322
213
1323
214
1324/1
215
1232/1/1/1
216
1232/1/1/2
217
1232/1/2/1/1
218
1233/2
219
1231/1
220
1231/2/1/1
221
1232/1/2/1/2
222
1232/1/2/2
223
984
224
985
225
986 0.2970
0.3810
0.1290
0.0120
0.0650
0.0640
0.0490
0.0520
0.0240
0.0120
0.0120
0.0190
0.0190
0.0190
0.0200
1.4530
0.0330
0.1540
0.3690
0.2010
0.1990
0.1090
0.0210
0.0810
0.0190
0.1250
0.0150
0.1340
0.2630
0.1660 4569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
226
987/2
227
996/2
228
996/1
229
1006
230
1007
231
1008/2
232
1031/1
233
1031/2
234
1034
235
1037
236
1036
237
1035
238
1096/1/1
239
1096/1/2
240
1096/2
241
477/1
242
1269/1
243
1269/2
244
1312/4
योगः-
0.0100
0.0560
0.0560
0.0750
0.0150
0.0400
0.0890
0.0850
0.0400
0.0300
0.0440
0.0490
0.0100
0.0100
0.0320
0.0730
0.0900
0.0900
0.0170
30.5300
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर मुख्य नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-1959-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम- बड़ोहरा
(घ) क्षेत्रफल- 1.6450 हे 0
खसरा नं० क्र०
1
368/3/1
2
368/3/2
371
3
4
372/2
5
372/3
6
362/2/1
7
374/3
314/1
8
312/2
9
216 10
215 11
12
307/1
214 13
217 14
218 15
219/1 16
219/3 17
योग :-
अर्जित रकवा
0.1460
0.1360
0.1830
0.0570
0.1630
0.1250
0.0330
0.3320
0.0180
0.0720
0.0830
0.0350
0.0070
0.1540
0.0140
0.0330
0.0540
1.6450
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद , जिला सतना (म०प्र ०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़ोहरा माईनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1960- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- इटमा उबारी
(घ) क्षेत्रफल- 3.8130 हे०
क्र० खसरा नं० अर्जित रकवा 1 248 0.3520 2 251 0.2010 3 250 0.0250 4 238 0.0670 5 235 0.0790 6 236 0.0080 7 232 0.1380 8 229 0.0780 9 230 0.0060 10 227 0.0310 11 228 0.0690 12 224 0.0230 13 223 0.1940 14 210/1 0.1300 15 210/2/1 0.1300 16 209/2/1 0.0150 17 163 0.2510 18 164 0.0170
4572
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
19 169
20 170
21 108
22 107
23 106
24 105/3/1
25 104
26 103
27 102/1
28 101/1
29 101/3
30 74
31 77
32 76
33 78
34 70
35 66/1
36 69
37 67/2
38 67/1
39 68/2
40 62
41 63
42 49
43 50
44 25
45 24/2
46 23
47 243
48 237
49 226
50 79
योगः-
[ भाग 1
0.0330 0.1250 0.2190 0.0570 0.0080 0.0050 0.0920 0.0520 0.1050 0.0950 0.0160 0.0070 0.1010 0.0420 0.1570 0.0960 0.0080 0.0170 0.0400 0.0310 0.0090 0.0310 0.0070 0.0920 0.0240 0.0790 0.0250 0.1050 0.1340 0.1670 0.0100 0.0100 3.8130
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मढ़ा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1961 - भ- यार्जन-2001
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोध
(क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूगि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील नागौद
(ग) नगर/ग्राम- भाजीखेरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.3150 हे0
अर्जित रकवा
खसरा नं०
क्र०
1
0.1480
270/1/2
2
0.1050
270/2/1/1
3
0.0420
307/1/3/1
4
0.0200
264
0.3150
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद , जिला सतना ( म०प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मेन नहर के निर्माण हेतु । (3) भूगि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू - अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र.-1962- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसू के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लि आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - महादेवा
(घ) क्षेत्रफल- 0.3020 हे 0
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
क्र.
0.0150
326/1/1
1
0.2460
326/1/2
2
0.0410
326/2
3
0.3020 हे .
कुल योग:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है -कार्यपालन यंत्री नर्मदा विका संभाग क्रमांक-1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर भुलनी वितरिका निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4574
क्र.- 1976- भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 4 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोध
न (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- जैतवारा
(घ) क्षेत्रफल- 2.4730 हे0
खसरा नं० क्र०
1
612/2
2
613
3
623
4
560
5
569
6
567
7
563/1
8
563/2
9
563/3
10
558
11
559
12
543
13
546/2/1
14
546/2/2
15
547/1
16
341/1
17
341/2
18
341/3
19
296/1
20
293
21
291/2 अर्जित रकवा
0.0050
0.0880
0.0120
0.0800
0.0020
0.0020
0.0290
0.0390
0.0460
0.0140
0.0070
0.0310
0.0520
0.0360
0.0020
0.0400
0.0120
0.0650
0.0580
0.1180
0.0800 4575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
22
290 0.0040
23
289 0.0040
24
148/1/1 0.0490
25
148/1/2 0.0150
26
148/2/1 0.0160
27
148/2/2 0.0150
28
155 0.0800
29
162 0.0040
30
177 0.0090
31
625 0.0120
32
624 0.0100
33
615/1 0.2150
34
615/2 0.0620
35
566 0.0660
36
562 0.0360
37
557 0.0020
38
342/1 0.0340
39
342/2 0.0140
40
334 0.0080
41
294/2/1 0.0100
42
292/1 0.0120
43
273/1/1 0.0040
44
273/2/1 0.1250
45
273/2/2 0.1150
46
278/1/1/3 0.0030
47
142/1/2 0.0650
48
156 0.0160
49
143/1 0.0340
50
143/2 0.0540
51
161 0.0010
52
163/1 0.0420
53
163/2 0.0040
4576
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
54
165/1
55
165/2
56
165/3
57
17
58
18
59
19/1
60
20
61
16
62
15
63
14/3
64
65
11/2/1
66
11/2/2
67
10/2
68
146
69
270
70
335/1/1
71
335/1/2
72
335/1/3
73
335/2/1
74
545/1
75
158
योगः-
[ भाग 1
0.0200
0.0160
0.0820
0.0580
0.0120
0.0020
0.0010
0.0010
0.0660
0.0120
0.0320
0.0360
0.0400
0.0160
0.0020
0.0100
0.0440
0.0050
0.0080
0.0460
0.0020
0.0040
2.4730
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक01 नागौद, जिला सतना (म० प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत जैतवारा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -1977-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम नरहरपुर तहसील नागौद की निजी भूमि रकबा 1.9644 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक14/04/2023 को किया गया था। म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14/04/2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई हैं । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 14/04/2024 से12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधित (क. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंर्तगत इनके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - नरहरपुर (घ) क्षेत्रफल 0.9270 हे0
खसरा नं० क्र ०
7/1 1
8/1 2
3
9/2
4
10/1/3
10/1/2 5
6
7
10/1/1/2
8
16/2/1
9
16/2/2
10
16/5
11
17/2
18 12
19 13
30 14
32 15
योगः- अर्जित रकबा हे ० में
0.0170
0.0990
0.0040
0.0750
0.0780
0.1050
0.0200
0.0700
0.0240
0.0460
0.0540
0.1180
0.0400
0.1630
0.0140
0.9270
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4578
क्र.-1978-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोध
न (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - ररा
(घ) क्षेत्रफल- 1.8860 हे ०
क्र०
खसरा नं ०
1
119/2/2
2
119/2/1
3
119/1
4
119/3
5
118/1
6
117
7
112
8
111
9
110/1
10
128
11
131
12
169
13
170
14
184
15
183/1/2
16
183/1/1
17
321
18
320
19
319/1
20
318/1
21
316
22
329,330/ 1
23
330/2/2
24
331/2
25
312/2
26
129/1
27
133
28
132/1
29
132/2
30
125/2
31
185/2
योगः-
अर्जित रकवा
0.0600
0.0700
0.0080
0.1460
0.0080
0.1170
0.1380
0.0540
0.0900
0.0150
0.1590
0.0060
0.0840
0.0100
0.0760
0.1530
0.1590
0.1510
0.0100
0.0640
0.0050
0.0400
0.0040
0.0900
0.0670
0.0050
0.0090
0.0020
0.0820
0.0020
0.0020
1.8860
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद , जिला सतना (म ०प्र०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ररा माइनर के निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1979-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोध
न (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम- खैरूआ
(घ) क्षेत्रफल- 3.4740 हे 0
क्र० खसरा नं० अर्जित रकवा
1
60/2 0.1370
2
61/1 0.1450
3
61/2 0.0420
4
61/3 0.0310
5
65/1 0.0310
6
65/2 0.0530
7
69/1 0.0200
8
69/2/1 0.0500
9
69/2/2 0.0570
10
68/1 0.0050
11
68/2/2 0.0250
12
68/2/3 0.0250
13
68/2/4 0.0200
14
68/3 0.1170
15
68/2/1 0.0250
16
70/3/1 0.0100
17
70/4 0.0800
18
86/2 0.0330
19
93/2 0.2420
20
95/1 0.0560
21
95/4 0.0800
22
95/3 0.0020
4580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
23
96/2/1
24
96/2/2
25
96/3
26
96/4
27
94/2/2
28
100/1
29
100/2/1
30
100/2/2
31
34/1
32
34/2
33
32/1
34
33/1
35
33/2
36
25/3
37
25/1
38
24
39
6/2
40
5/2
41
26/1/2
42
26/2
43
27
44
117/3
45
118/3
46
118/2
47
124
48
125
49
131
50
130
51
132/2/1/1
52
132/2/1/2
53
133/1/1
54
133/1/2
55
135/1
[ भाग 1
0.1160
0.0180
0.1040
0.0200
0.0020
0.0120
0.0860
0.0860
0.1670
0.0120
0.1360
0.0140
0.0140
0.1250
0.0050
0.0440
0.2350
0.0180
0.0100
0.0100
0.0460
0.0090
0.0400
0.0100
0.0240
0.0130
0.0220
0.0230
0.0110
0.0100
0.0050
0.0160
0.0350 4581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
56
135/3
57
150
58
149
59
148
60
147
61
146/1
62
145
63
144/2
64
142/1/1/1
65
142/1/1/3
66
143/2/1
67
143/2/2
68
143/3
69
143/1/2
70
136/2
71
141/2/1
72
4/2/1/1
73
4/1/2
74
4/2/1/2
75
28
76
153
योगः-
0.0230
0.0520
0.0530
0.0060
0.0800
0.0210
0.0840
0.0420
0.0220
0.0020
0.0350
0.0650
0.0420
0.0670
0.0080
0.0210
0.0060
0.0060
0.0100
0.0240
0.0210
3.4740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 01 नागौद, जिला सतना (म०प्र ०) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत धौरहरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4582
क्र.-1980-भू गर्जन 2001
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013. संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः निजी खाता
(क) जिला सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम भाद
(घ) क्षेत्रफल- 1.7020 हे०
खसरा नं ० क्र०
1/2
1
2
1/1/4
6
3
7
4
5/1
5
6
8
7
9/1
B
9/2
9
12/2
10
12/3
11
158/1
158/2 12
13
173/1/1/1
14
173/1/1/2
15
173/1/2
16
173/1/3
17
173/2/1/1
18
173/3/2
19
174/2/3
174/1/2 20
योगः- अर्जित रकवा
0.2710
0.0720
0.0150
0.0150
0.0750
0.1020
0.0250
0.2500
0.0040
0.0200
0.1500
0.0170
0.0780
0.1080
0.0040
0.0130
0.2090
0.2050
0.0690
1.7020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक01 नागौद, जिला सतना (म० प्र० ) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत बड़ोहरा माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-1981 -भ-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम खखरौंधा तहसील नागौद की निजी भूमि रकबा 4.8068 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सतना शाखा नहर अंतर्गत भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 14/04/2023 को किया गया था । म.प्र. विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने पर धारा 19 का प्रकाशन प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 14/04/2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई हैं । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 14/04/2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधित (क. - एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंर्तगत इनके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - खखरौंधा
(घ) क्षेत्रफल- 4.4460 हे ०
क्र०
खसरा नं ०
1
478/1
2
478/2
3
480/2
4
480/3
5
479
6
549
7
548/1
8
548/2
9
521/1
10
521/2
11
521/3
12
528/2
13
527/1
14
527/2
15
525
16
526
17
530/1/2/1
18
530/1/2/2 19
530/2
20
531/1/2/1
21
532
22
111
112 23
24
110/1
25
110/4
26
109/1/2
27
109/1/1 28
109/2/1
29
109/2/2
30
109/2/3
31
109/2/4
32
109/2/5
33
106/1/1
योगः- अर्जित रकबा हे० में
0.3180
0.4260
0.0500
0.2040
0.0250
0.4570
0.0810
0.2670
0.1180
0.0880
0.0880
0.0100
0.1380
0.1670
0.0320
0.2990
0.2830
0.2780
0.0300
0.0690
0.1280
0.2700
00100
0.0420
0.0160
0.1880
0.0180
0.0520
0.0520
0.0520
0.0520
0.0520
0.0860
4.4460
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास
संभाग क्रमांक-1 नागौद म.प्र. द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर भुलनी वितरिका के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[ भाग 1
सतना, दिनांक 9 सितम्बर 2024 क्र.- 2022- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम बरेठिया
(घ) क्षेत्रफल- 0.6920 हे ०
क्र.
खसरा नं०
अर्जित रकवा (हे.में.)
1
234/1/1
2
234/1/2
0.3210
3
234/2/1
4
234/2/2
0.2120
5
235/1/1
6
235/1/2
0.0390
7
235/1/3
8
235/2
9
243/1
10
243/2/1
0.0210
11
243/2/2
12
233/1
0.0180
13
233/2
14
204/3/2
0.0810
0.6920
कुल योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मोहरी वितरिका के नौबस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4585 भाग 1 ]
क्र.- 2023-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - पतौड़ा
(घ) क्षेत्रफल- 0.4620 हे 0
अर्जित रकवा (हे.में. )
खसरा नं.
क्र.
0.0850
283/1
1
0.1350
283/2
2
0.2350
282/2
3
0.0070
275/3
4
0.4620
कुल योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला - सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मोहरी वितरिका के नौबस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4586
क्र.-2024-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम कोलाड़
(घ) क्षेत्रफल- 0.9580हे0
खसरा नं०
क्र.
121/2/2
1
129/2/1
2
130/2/1
3
131
4
136
5
132
6
135
7
139
8
134
9
140/1
10
140/2
11
141/1
12
189/1/2
13
188/2/10
14
187/1
15
187/2/10
16
186
17
185
18
184
19
183/2
20
182
21
181
22
179/4
23
180
24
178/4
25
170/1/4
26
27
175/1/1
175/1/2/1
28
175/1/2/2
29
कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में.)
0.1530
0.0260
0.0090
0.0760
0.0280
0.0010
0.0490
0.0020
0.0050
0.0420
0.0320
0.0110
0.0180
0.0210
0.0160
0.0080
0.0640
0.1180
0.0200
0.0160
0.0600
0.0010
0.0390
0.0450
0.0070
0.0220
0.0570
0.0120
0.9580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मढ़ी खुर्द माइनर 1 नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-2025-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र . एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम मढ़ी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 2.6980हे0
खसरा नं० क्र.
1/1/10 1
1/1/23 2
1/2 3
8 4
9 5
7/1/10 6
10/2 7
8
11/1/2 9
21 10
22/1 11
12
23/1 13
23/2 14
31/1 15
31/2 16
32/2 17
33/2 18
35/1/1 19
35/2/1 20
21
36/1/1 अर्जित रकवा (हें.में. )
0.1600
0.3750
0.1200
0.0190
0.1690
0.0180
0.0630
0.0400
0.1340
0.0070
0.0200
0.1400
0.1810
0.0360
0.1890
0.1900
0.1250
0.0110
0.0910
0.0950
0.0190 4588
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
38/1 22
39/3 23
40 24
41 25
49/1/1 26
49/1/2 27
49/2/1 28
49/2/2 29
49/3/1 30
49/3/2 31
51 32
52/3 33
37/1/1 34
कुल योग- 0.1790
0.0190
0.0140
0.0530
0.0990
0.1030
0.0120
0.0170
2.6980
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के मढ़ी खुर्द माइनर 1 नहर के
(
निर्माण हेतु । 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2026- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - पतवारा
(घ) क्षेत्रफल- 4.7300हे0
खसरा नं० क्र.
1351/2 1
1350/2 2
1342/1/1 3
1342/1/2 4
1342/2/2/1 5
1342/3/1/2 6
1342/3/3 7
1341/1 8
1341/2 9
1335/1 10
1336 11
1340 12
1337/1 13
1337/2 14
1338/1 15
1330 16
1329/1/1/1/1 17
1329/1/2 18
1292 19
1290 20
1291 21
1256/2 22
1258 23
1259 24
1260 25
अर्जित रकवा (हे.में.)
0.0780
0.0080
0.0960
0.0980
0.0900
0.0800
0.0800
0.0180
0.0080
0.0040
0.0110
0.1400
0.2090
0.1380
0.0150
0.0020
0.4650
0.0200
0.0240
0.0890
0.0010
0.0970
0.0720
0.0450
0.0590
4590 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024 [ भाग 1
26 1261 0.0830
27 1263 0.0310
28 1264 0.0120
29 1266 0.0090
30 1265 0.0400
31 1267 0.0140
32 1275 0.0470
33 1274 0.0100
34 1276 0.0060
35 1273 0.0290
36 1277 0.0030
37 1272 0.0100
38 1270 0.0090
39 1271/1 0.0230
40 1269 0.0360
41 975/1 0.0120
42 974/1 0.0560
43 974/2 0.0460
44 988 0.0180
45 993 0.0460
46 989 0.0010
47 992 0.0500
48 994 0.0020
49 995 0.0370
50 1006 0.0170
51 1005 0.0220
52 1004 0.0460
53 1010 0.0370
54 1011 0.0310
55 1009 0.0340
56 1012 0.0660
57 1008 0.0100
58 1018/1 0.1380
59 1019/1/1/1 0.0240
60 1019/1/1/3 0.0270
61 1022 0.0820
62 1023/2 0.0320
63 1021/1 0.0220
4591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
64 1027 0.0150
65 1284 0.0050
66 1289 0.0080
67 128/1 0.0330
68 128/2 0.3870
69 129 0.0080
70 125/1 0.0030
71 125/5 0.0020
72 125/7 0.0910
73 126/1 0.0090
74 20/2 0.0590
75 20/1/2 0.1240
76 21 0.0110
77 24 0.1420
78 23 0.0110
79 22 0.2850
80 12 0.0290
81 9 0.1440
82 8 0.0100
83 6/1 0.0320
84 6/2 0.1250
85 1/1 0.0040
86 7/2 0.0120
87 127/2 0.0120
88 1197/1 0.0040
कुल योग- 4.7300
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के सलैया उनमुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-2027- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - कचनार
(घ) क्षेत्रफल- 4.8430हे०
क्र.
खसरा नं०
1 723 2 722 3 724 4 718 5 717 6 716 7 715 8 712 9 711 10 700/842 11 702/1 12 702/2 13 702/3 14 703 15 704 16 331 17 714 18 626/1/1/1/1/1/2 19 626/1/1/1/1/2 20 626/1/2/1/1
अर्जित रकवा (हें. में. )
0.0390 0.0130 0.0050 0.0500 0.0290 0.0120 0.0480 0.0040 0.1680 0.0310 0.0340 0.0330 0.0330 0.0970 0.1080 0.0090 0.0060 0.1630 0.1220 0.1460
4593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
21 626/1/2/1/3 0.1670
22 626/1/3 0.1340
23 626/1/7 0.1340
24 436 0.3310
25 435 0.0150
26 434 0.2910
27 433 0.0150
28 432 0.0930
29 431 0.0860
30 430/1/1/1 0.3940
31 430/2 0.0550
32 429/1/1/1 0.0230
33 425/2 0.1170
34 484 0.0320
35 483 0.1070
36 485 0.2680
37 487/1 0.0130
38 488/835 0.1340
231/2 0.0370
39
40 231/3 0.0990
41 224 0.0150
42 222 0.0360
43 225 0.0020
44 220 0.1320
45 219 0.0160
46 218 0.1380
47 183 0.1500
48 206 0.0380
49 205 0.1430
50 207 0.0020
204/1 0.0150
51
52 204/2 0.1120
190/1 0.0510
53
54 190/2 0.0170
55 192 0.0430
56 223 0.1380
कुल योग 4.7430
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत कचनार सबमाइनर 1 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4594
क्र.- 2052- भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम बरेठिया उबारी
(घ) क्षेत्रफल- 3.0780 हे0
खसरा नं० क्र.
429/1/2 1
429/2/3 2
430/1/1 3
453/1/10 4
425/1 5
423/2 6
422/2 7
348 8
347 9
346/1/2 10
345/1/2 11
345/2/1 12
340/2 13
218 14
217 15
238/2 16
239/2 17
243 18
230/1 19
230/2 20
231/1 21
231/2 22
237 23
अर्जित रकवा (हे. में.)
0.1520
0.1150
0.0760
0.0320
0.1420
0.3370
0.0110
0.3970
0.0170
0.0130
0.1090
0.1390
0.2350
0.2010
0.0150
0.1570
0.0160
0.0550
0.0180
0.0360
0.0420
0.0110
0.0220 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
219/3/1 24
219/3/2 25
259 26
260 27
261 28
262 29
269 30
270 31
271 32
284/1/1 33
286 34
290/1/10/1/1 35
290/1/10/1/2 36
291/1/10/2/1 37
290/1/10/2/2 38
कुल योग-
4595
0.0230
0.0050
0.0860
0.0180
0.0250
0.0410
0.0370
0.0340
0.0180
0.0050
0.2610
0.0650
0.0150
0.0660
0.0310
3.0780
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला - सतना (म.प्र . ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत नौबस्ता माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।
4596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-2054-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद (ग) नगर / ग्राम - उमरहाट
(घ) क्षेत्रफल- 5.1350हे ०
क्र. खसरा नं० अर्जित रकवा (हैं. में. )
1 675/1 0.1420
2 675/2/2 0.0170
3 675/3/1/1 0.0900
4 675/3/2 0.0700
5 675/4/2 0.1320
6 674/4 0.0050
7 676 0.3300
8 672 0.0220
9 666/1/1 0.1030
10 666/2 0.1270
11 666/4 0.0840
12 665 0.0270
13 668 0.0070
14 664 0.0110
15 662/2 0.2830
16 663 0.0090
17 661/2 0.0130
18 660/1 0.0470
19 660/3 0.1940
20 657 0.0110
21 645 0.2610
22 644 0.0130
23 643/1/1 0.0900
24 643/1/2 0.1120
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
25 643/2
26 632/1/1
27 633/1
28 641/1/1
29 641/1/2
30 641/1/3
31 641/1/4
32 641/2/1
33 641/2/2/1
34 641/2/2/2
35 570
36 571/3
37 569
38 567/2/10
39 181/2
40 174/1
41 174/2
42 174/3
43 174/4
44 175/2
45 167/1
46 167/2
47 170
48 169/877
49 169
50 168/1
कुल योग-
4597
0.0180
0.1050
0.0340
0.0540
0.0300
0.1560
0.1890
0.0080
0.2170
0.0360
0.0150
0.5930
0.0190
0.5070
0.0250
0.0250
0.0520
0.0560
0.0150
0.0060
0.2020
0.4250
0.0240
0.0070
0.0750
0.0420
5.1350
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7
जिला - सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना)
शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के उमरहाट माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4598
क्र.- 2065-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम घटेह खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 2.2290 हे ०
क्र. खसरा नं० अर्जित रकवा (हैं. में.)
1 568/4 0.0670
2 567 0.0210
3 566 0.0930
4 546 0.0950
5 547 0.0200
6 548 0.0090
7 549 0.0740
8 417 0.0540
9 544 0.2260
10 421 0.0980
11 543 0.0060
12 536 0.1640
13 535 0.0460
14 423 0.1620
15 531 0.0230
16 530 0.0930
17 529 0.0250
18 528/1/1 0.0190
19 528/1/2 0.1260
20 528/2/1 0.1210
21 726/2 0.0020
22 522 0.0550
23 521 0.0060
4599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
24 523 0.0290
25 520 0.0720
26 519 0.0360
27 518 0.0080
28 517 0.0120
29 515 0.0350
30 516 0.0120
31 514 0.0190
32 513 0.0290
33 491 0.0120
34 479 0.0420
35 478 0.0440
36 469 0.0010
37 471 0.0020
38 477 0.0330
39 475 0.0080
40 484 0.0090
41 476 0.0060
42 463 0.2070
43 746/2 0.0080
कुल योग- 2.2290
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना ) शाखा नहर के अतंर्गत चन्दकुईया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 2066- भू-अर्जन-2024
[भाग 1
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - पतवारा
(घ) क्षेत्रफल- 4.6210हे०
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा (हे.में. )
1 1487 0.2640
2 1484/1
0.1810
3 1644/1 0.0260
4 1645/1 0.2760
5 1643/1/1 0.0080
6 1643/2/1 0.0040
7 1643/2/2
0.1860
8 1642/2/2 0.0160
9 1641/3 0.0110
10 1641/4 0.1300
11 1641/5 0.1020
12 1640/3 0.0050
13 1640/4
0.0090
14 422 0.0410
15 1548/1/1 0.0140
16 1552/1 0.1540
17 1553/1 0.0170
18 657/3/2/1 0.0800
19 657/3/2/2 0.0540
20 657/3/3 0.1960
21 657/3/4/2 0.0670
22 658/3/1 0.0280
23 658/3/2 0.0020
24 659/2 0.1960
4601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
25 660/2 26 661 27 662 28 499 29 498 30 505/2 31 496 32 493 33 494/1 34 491/1 35 492 36 483/1/1 37 483/2 38 489/3 39 485/2 40 480 41 478/1 42 435/1 43 433 44 430/1/1 45 430/1/2 46 430/3/2 47 431 48 425/2 49 1549/1/1 50 1549/2/1 51 1549/2/2 52 419 53 414 54 415 55 413 56 416 57 405 58 406 59 497/1/1 60 490 61 488/1 62 486/2 63 486/4 64 486/5 65 434
कुल योग-
0.0110 0.2210 0.0180 0.2180 0.0920 0.0040 0.2320 0.0940 0.0090 0.0470 0.0330 0.0380 0.0470 0.0120 0.0250 0.1030 0.0810 0.0710 0.0820 0.0970 0.0970 0.0870 0.0610 0.0040 0.1620 0.0600 0.0200 0.0540 0.0140 0.0700 0.0110 0.1130 0.1820 0.0020 0.0020 0.0320 0.0080 0.0130 0.0020 0.0100 0.0150
4.6210
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-7 जिला सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के पतवारा माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4602
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-2067-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - कचनार (घ) क्षेत्रफल- 3.8620हे ०
क्र.
खसरा नं० अर्जित रकवा (हें.में.)
1 813/1/1 0.0530
2 813/1/2 0.0700
3 813/2/1/2 0.0660
4 813/2/1/3 0.1970
5 812/1 0.0200
6 809/1/1 0.1240
7 809/1/2 0.3590
8 796 0.0160
9 797 0.0980
10 793 0.0330
11 798/1 0.0720
12 799/1/10/2 0.2130
13 627/1/10 0.0600
14 626/1/1/1/1/2 0.0500
15 626/2/1/1 0.4510
16 44-1/2 0.0800
17 441/3 0.2120
18 441/4 0.1320
19 442/2 0.0140
4603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
20 444
0.0170
21 448 0.0120
22 446
0.1150
23 447 0.1350
24 462 0.0010
25 576 0.1230
26 577/1 0.0100
27 575 0.0250
28 573 0.0010
29 567/2 0.1100
30 568/2 0.0170
31 571 0.1010
32 570/1/1 0.3030
33 572 0.0230
34 794/1 0.1300
35 443 0.1190
36 449 0.2100
37 566/1 0.0900
कुल योग- 3.8620
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के टिकुरी माइनर नहर के
निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4604
क्र.-2069- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - कोडर
(घ) क्षेत्रफल- 3.5770हे ०
खसरा नं० क्र.
751 1
756 2
763 3
764/1 4
764/2 5
774/1 6
781/1 7
782 8
459 9
453 10
454 11
458 12
457 13
456 14
445 15
446 16
444 17
442 18
443 19
441 20
438 21
439 22
436 23
अर्जित रकवा हे०में०
0.0260
0.0440
0.0090
0.0530
0.0690
0.0440
0.0210
0.0240
0.0320
0.0460
0.0160
0.0580
0.0010
0.0670
0.0040
0.0280
0.0530
0.0140
0.0040
0.0450
0.0320
0.0140 4605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
435/1 24
434 25
433 26
432 27
426 28
428 29
427 30
422 31
421 32
409 33
410 34
411 35
412 36
413 37
420/2 38
414 39
419 40
418 41
319 42
320 43
334 44
324 45
325 46
328 47
329 48
322/1 49
322/2 50
322/3 51
321 52
342 53
277 54
278 55
276 56
282 57
275 58
0.0150
0.0010
0.0470
0.0190
0.0630
0.0020
0.0570
0.0200
0.0030
0.0060
0.0310
0.0070
0.0440
0.0250
0.0140
0.0040
0.0450
0.0030
0.0950
0.0380
0.0040
0.0700
0.0980
0.0510
0.0090
0.1080
0.0990
0.0010
0.0020
0.0190
0.0050
0.0510
0.0410
0.0030
0.0080 4606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
59 283 60 284 61 273 62 269 63 139 64 140 65 141 66 153 67 154 68 157 69 146 70 149 71 173 72 162 73 172 74 165 75 164 76 167 77 81 78 80 79 79/2 80 168 81 170 82 67 83 68 84 71 85 70 86 69 87 66 88 28 89 29 90 30/1 91 30/2 92 30/3 93 30/4
[ भाग 1
0.0370 0.1010 0.0020 0.0060 0.0190 0.0650 0.0040 0.1190 0.0220 0.0180 0.0060 0.0040 0.0490 0.0270 0.0580 0.0050 0.0470 0.0060 0.0250 0.0450 0.0950 0.0040 0.0080 0.0260 0.0530 0.0220 0.0990 0.0150 0.0240 0.0540 0.0150 0.0170
4607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
94
23
95
22/1
96
97
22/3
98
22/4
99
33
100
34
101
35
102
36/1
103
36/2
104
37
105
44
106
7/1
107
7/2
108
6
109
5/1
110
5/2
111
5/3
कुल योग- 0.0630
0.0030
0.0010
0.1290
0.0190
0.0010
0.0170
0.0350
0.2130
0.0130
0.1740
3.5770
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला - सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत तिघरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4608
क्र.-2066- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है स अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची भूमि का वर्णनः- ( म. प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला सतना
(ख) तहसील नागौद
(ग) नगर /ग्राम कोडर
(घ ) क्षेत्रफल 3.253 हे ०
क्र खसरा नं अर्जित रकवा (हे. में . ) 1 718 0.012 2 717 0.025 3 716/2036 0.005 4 719/1 0.052 5 719/2 0.035 6 716 0.038 7 743 0.103 8 760 0.030 9 759 0.013 10 758 0.015 11 751 0.042 12 744 0.013 13 750 0.013 14 752 0.040 15 749 0.017 16 748 0.020 17 753/1 0.018 18 753/2 0.006 19 822 0.020 20 823 0.024 21 824 0.026 22 825 0.023 23 816 0.027 24 828 0.022 25 815 0.024
4609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1
26 855 0.022
27 856 0.023
28 812 0.038
29 811 0.039
30 870 0.005
31 871 0.041
32 869 0.007
33 872 0.036
34 938 0.021
35 916 0.018
36 917 0.003
37 939 0.003
38 937 0.013
39 920 0.003
40 940 0.029
41 936 0.025
42 941 0.029
43 933 0.020
44 946 0.005
45 932 0.019
46 950 0.033
951 0.013
47
48 953 0.053
49 954 0.018
50 1310 0.042
51 1311 0.040
52 1312 0.015
53 1318 0.014
54 1317 0.040
55 1316 0.054
56 1315 0.019
57 1314 0.006
58 1301/1/1
59 1301/1/2/1
60 1301/1/2/2
61 1301/1/3 0.346
62 1301/2/1
63 1301/2/2
64 1299 0.076
4610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
65
1300/1/1
66
.1300/1/2
67
1300/2/1
68
1300/2/2
69
1241
1240
70
71
1231
72
1238
73
1232
74
1236
75
1233
76
1229
1195
77
78
1197
79
1185
80
1184/1
1200
81
1201
82
83
1204
84
1203
85
1202
86
1177/1
87
1177/2
88
1208
89
1098
90
1099
1100
91
1096
92
93
1101
1102
94
95
1105
96
1104
97
1109
98
1110/1
1117
99
100
1111
101
1116/2
1113/1
102
1113/2
103
1112
104
1114/1
105
1115
106
योग
[भाग 1
0.023
0.023
0.012
0.020
0.004
0.100
0.035
0.058
0.011
0.034
0.025
0.030
0.031
0.048
0.063
0.004
0.019
0.049
0.052
0.115
0.023
0.017
0.021
0.044
0.003
0.018
0.042
0.039
0.047
0.039
0.091
0.060
0.004
0007
0.0050
0.0310
0.0370
0.1160
0.0220
3.253
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला-सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत तिघरा माइनर नहर के निर्माण हेतु । (3
) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.-2079-भू-अर्जन -2024
4611
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन /निजी खाता )
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम डाम्हा
(घ) क्षेत्रफल- 1.7890हे 0
क्र.
खसरा नं०
1
396/1/10/2
2
402/2/1/1
3
403/2
4
402/2/7
5
402/2/6
6
411/2/10
7
411/2/32
8
411/1/1/10/1
9
411/1/2/10/1/1
10
411/1/2/10/2/1
11
411/1/23/1
12
412/1/4/1
13
412/2
कुल योग-
(
अर्जित रकवा (हे. में.)
0.0790
0.1660
0.1110
0.0120
0.2730
0.0480
0.0360
0.3600
0.1670
0.1250
0.1200
0.1630
0.1290
1.7890
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत मोहारी वितरिका के छिंदा मानइन नहर के निर्माण हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
4612
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 2080- भू-अर्जन-2024
[भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर / ग्राम पतौड़ा
(घ) क्षेत्रफल- 2.3140 हे0
क्र.
खसरा नं ०
1
237/1/1
2
184
3
188/1
4
188/2
5
181/1
6
180/1
7
179/1
8
179/2
9
176/2/1/1/1/1/1
10
176/2/1/1/1/2
11
176/2/1/2
12
175/2/1/2
13
174
14
172
15
171
16
170
17
114
18
115
19
110
20
109
21
116
22
105
23
103
24
100
25
104/1
26
98
27
90
28
91
29
86/1
30
86/2
31
92
कुल योग- अर्जित रकवा (हे.में.)
0.5010
0.1450
0.0130
0.0130
0.2610
0.0210
0.0160
0.1290
0.0260
0.1060
0.2830
0.0220
0.0510
0.0730
0.0340
0.0070
0.0120
0.0450
0.0510
0.0410
0.0060
0.0480
0.0410
0.0070
0.1150
0.0340
0.0190
0.1130
0.0370
0.0250
0.0190
2.3140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 जिला- सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के अन्तर्गत पतौड़ा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता (3) है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र.- 2081 - भू-अर्जन-2024
4613
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर / ग्राम - रेरूआ खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 2.5170 हे ०
क्र.
सर्वे नं.
1
595/1/1
2
595/1/2
3
595/2
4
595/3
5
587
6
589
7
588/3
8
584/1/1
9
584/1/2
10
584/2/1
11
584/2/2
12
580/2
13
582/1
14
582/2
15
273/2
16
277/1
17
278
18
279
19
266
20
280
21
282
22
281/2
23
233/2
24
234 प्रभावित रकवा (हैं. में.)
0.0300
0.1050
0.0680
0.0670
0.1410
0.0060
0.1230
0.0700
0.0680
0.0490
0.0010
0.0040
0.0280
0.0550
0.0390
0.1540
0.1470
0.0140
0.0020
0.0870
0.0110
0.0690
0.1970
0.0130 4614
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
25 235/1/1
26 235/1/2
27 236/1/2
28 239/1
29 239/2
30 239/3
31 238
32 237
33 240
34 246
35 247/1/1
36 247/1/2
37 247/2/1
38 247/2/2
39 254
कुल योग-
(
[ भाग 1
0.0920
0.0740
0.0120
0.0230
0.0900
0.1000
0.0110
0.0110
0.0160
0.1090
0.1600
0.0020
0.1120
0.0440
0.1130
2.5170
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
क्रमांक -7 जिला - सतना (म.प्र .) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
अंतर्गत नागौद ( सतना) शाखा नहर के अतंर्गत उमरहाट वितरिका के रेरूआ खुर्द माइनर 1 नहर
के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
4615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024 प.क्र. 2071 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-(म०प्र० शासन/ निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- पड़रिया
(घ) क्षेत्रफल:- 0.0350 हेक्टेयर
स.क्र .
निजी भूमि शासकीय भूमि
खसरा क्र.
1
0.0100
189/2
2
218
0.0250
0.0350
योग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।
प.क्र. 2072- भू- अर्जन- प्रकाशन- 2024-25
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 )मेंउल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:-बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम :- कलवलिया
(घ) क्षेत्रफल:- 2.8190 हेक्टेयर
अर्जित रकवा हे .में
स.क्र .
निजी भूमि
खसरा नंबर
शासकीय भूमि
1
0.0580
94/1/1
2
0.0280
94/1/2 4616
3 96 4 100/1/1 5 105/2 6 108 7 111 8 135/1 9 135/2 10 136/1 11 136/2 12 137/1 13 137/2 14 137/3 15 137/4 16 143/1 17 144/1 18 144/2 19 144/3 20 145/1/3 21 154/2 22 156/1 23 157 24 158/1 25 158/2/1 26 159/1
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
0.0850 0.0430 0.0090 0.0070 0.1220 0.0200 0.0200 0.0250 0.0290 0.0130 0.0140 0.0130 0.0120 0.0000 0.0100 0.0220 0.0120 0.0400 0.0040 0.0100 0.0380 0.0050 0.0360 0.0360 0.0120
भाग 1 ]
27
159/2
28
159/3
29
160/1/1
163 30
4617 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
0.0080
0.0120
0.0070
0.0090
0.0000
0.0190
31
165/2
166/1/1
32
166/1/2
166/2/2/2
33 166/2/2
34 166/2/3/3
167 0.0080
0.0440
0.0440
0.0160
35
268 0.0650
36
37
0.0400
269/2
38
270
272 39
273 40
41
280/1
42
290
43-
291/3
468 44
45
702/1/1
46
702/1/2 0.0480
0.0020
0.0360
0.0100
0.0070
0.1300
0.0020
0.0000
0.0560
0.0570
0.1580
47
702/2
48 708/1/1 शा. नं.707/1/1 में 0.0340 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4618
708/1/2
49 शा.नं.707/1 / 2
50
709/1
51 709/2/1
52 709/2/2 0.0160
0.0200
0.0060
0.0070
0.0070
53 709/2/3
710/1/1
54 710/1/2 0.0280
710/2
55 0.0030
0.0530
712 56
57 713/1/1
714 58
59-
721/1
60
721/2
61
722/1
62-
722/2
63
725
64
726/1
65
726/2
66
739/1/1
67 739/1/2/1
68 739/1/2/2
69
739/1/3 0.0380
0.0910
0.0250
0.0040
0.0550
0.0890
0.0080
0,0060
0.0060
0.0450
0.0280
0.0200
0.0120 4619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
70
0.0120
739/1/4
71
0.0160
739/1/5/1
0.0040
72 739/1/5/2
73
0.0120
739/2/1/1
0.0120
74 739/2/1/2
75
0.0250
739/2/2
740/1
740/2/1
740/2/2
76
0.0060
740/3
740/4/1
740/4/2
77-
744
0.0190
78
747
0.0380
79
0.0290
748/1
80
750
0.0490
81
0.0100
751/1
82
0.0110
751/2
83
755
0.0480
85
0.0180
763/1
84
0.0380
757/3/2
86
0.0500
763/2
87
764
0.0500
777
88
0.0690
4620
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
89
0.0680
778/1
0.0080
90
779/1
91
0.0090
780/1
92
0.0000
0.0100
783
0,0800
93
786/1
94
0.0260
786/3
0.0380
2.7810
योग
2.8190
महायोग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।
क्र. 2073-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर /ग्राम बमुरहा
(घ) क्षेत्रफल- 0.3440 हे 0
क्र०
खसरा नं ०
अर्जित रकवा (हे ० )
1
254
0.0580
2
408/1/1
3
408/1/2
0.2480
4
408/3/1
5
408/3/2
6
0.0380
योगः-
0.3440 4621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म ० प्र० ) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 2074-भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर /ग्राम - नगौरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.0560 हे 0
क्र०
खसरा नं ०
अर्जित रकवा (हे० )
1
394
0.0560
योगः-
0.0560
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म ० प्र० ) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 2075- भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर / ग्राम - महुआपार
(घ) क्षेत्रफल- 0.0550 हे 0 4622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र०
खसरा नं०
1
55/1
योगः-
[भाग 1
अर्जित रकवा (हे० )
0.0550
0.0550
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म०प्र० ) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
प.क्र. 2046- भू- अर्जन-2024
सतना , दिनांक 11 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-(म०प्र० शासन / निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- पटनाखुर्द
(घ) क्षेत्रफल:- 2.2970 हेक्टेयर
खसरा नंबर स०क्र ०
171
1
173
2
3
183
4
184
5
185
201
6
7
203
209
8
209
9
10
211
11
244
12
249
13
247
14
252
15
253
योग
महायोग अर्जित रकवा हे ० में
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.0770
0.0570
0.2110
0.1100
0.1380
0.2690
0.1300
0.2830
0.2830
0.0490
0.2880
0.0250
0.2420
0.0190
0.3940
0.1830हे .
2.1140 हे.
2.2970 हे.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।
4623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 2047- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर / ग्राम - मेहुती
(घ) क्षेत्रफल- 0.1850 हे 0
क्र०
खसरा नं०
अर्जित रकवा (हे ० )
1
59
0.0300
2
225/1
0.0070
3
225/2
0.0080
4
226
0.0180
5
227/2
0.0090
6
764/1
0.0090
7
764/2
8
976/2/2
0.0200
9
1113/3
0.0840
0.1850
योगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म०प्र० ) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 2048 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4624
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला - सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर (ग) नगर / ग्राम - झरी (घ) क्षेत्रफल- 0.3830 हे0 क्रं०
खसरा नं०
89/1/2 1
2
89/2
3
157/2
4
161/1
190/2 5
6
709/1
7
709/2
8
709/3/1/1
709/3/1/2 9
10
709/3/2
योगः- अर्जित रकवा (हे ० )
0.0670
0.0390
0.0180
0.0040
0.0200
0.0950
0.0190
0.0120
0.0170
0.0920
0.3830
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म० प्र०) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 2049- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर (ग) नगर /ग्राम मालमऊ (घ) क्षेत्रफल- 0.1480 हे 0 4625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
खसरा नं० क्र०
178 1
180/1 2
3
181/2/301
4
295/1
211/2/1 5
6
211/2/ब
योगः- अर्जित रकवा (हे ० )
0.0140
0.0030
0.0510
0.0360
0.0190
0.0260
0.1480
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध संभाग क. 3 देवलोंद पो.आ. बाणसागर जिला शहडोल (म० प्र०) द्वारा मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
क्र. 2050-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 ( क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची भूमि का वर्णन:-(म०प्र ० शासन / निजी खाता)
सतना
(क) जिला:- (ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- पटनाकला
(घ) क्षेत्रफल:- 0.0120 हेक्टेयर
खसरा क्र.
स.क्र.
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.0120 1
29/2
0.0120
योग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भाग 1 4626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
क्र. 2051 -भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र- एक, 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन : - (म ०प्र ० शासन / निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- गरलगा
(घ) क्षेत्रफल:- 0.0400 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकवा हे० में
स.क्र.
निजी भूमि
शासकीय भूमि 1
0.0400
39/1
0.0400
महायोग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 2 अगस्त 2024
प्रकरण कमांक 19 / अ-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
4627
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(1 )
पन्ना
(क) जिला
पन्ना
(ख) तहसील
जरूवापुर
(ग) ग्राम
घ) क्षेत्रफल 3.050 हेक्टेयर ,
(
खसरा नम्बर क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
2 1
1
128
2
130
4
3
2.8500 निजी भूमि
निजी भूमि
0.2000
3.0500 हे०
योग
{2 } खोरा (केरवन) तालाब योजना अन्तर्गत तालाब निर्माण कार्य मे आने वाली भूमि का अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम जरूवापुर तह० पन्ना अनु० पन्ना जिला पन्ना ।
{3 } भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
पन्ना, दिनांक 21 अगस्त 2024
प्रकरण क्रमांक 0001/ अ-82 / 2024-25 (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेत् निर्माण संभाग, सागर द्वारा खोरा भदईयाँ मार्ग में बाघिन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग (सुरक्षा कार्य ) सहित निर्माण कार्य हेतु ग्राम भदैया तहसील व अनुभाग अजयगढ जिला पन्ना), चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर द्वारा खोरा भदईयाँ मार्ग में बाघिन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग (सुरक्षा कार्य) सहित निर्माण कार्य हेतु ग्राम भदैया तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत कय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल , की आपसी सहमति से भूमि कय नीति क्रमांक एफ12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि कय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात / 2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 (1 ) (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा खोरा भदईयाँ मार्ग में बाघिन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग (सुरक्षा कार्य ) सहित निर्माण कार्य हेतु ग्राम भदैया तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) के लिये आवश्यकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1 4628
1.
भूमि का विवरण :-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
तहसील
(ख)
ग्राम
भदैया
(止)
0.350हे0
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि
अनुसूची
खसरा कमांक
स.क. हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता
अर्जित रकवा (है ०में)
4 2
3
1
1
119
0.320हे ०
118/1
0.030हे ० हरिओम प्रताप सिंह पिता महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम भदैया तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना मध्यप्रदेश
02किता
योग-
0.350 हे ०
2. (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा खोरा भदईयाँ मार्ग में बाघिन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य एवं पहुँच मार्ग (सुरक्षा कार्य ) सहित निर्माण कार्य हेतु ग्राम भदैया तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण कमांक 0002 / अ-82/2024-25 (पन्ना जिले के सुहावा में गौशाला (धूनी आश्रम के पास) रूज नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण में (पंचमपुर तरफ) आने वाली ग्राम खोरा तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) , चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (पन्ना जिले के सुहावा में गौशाला (धूनी आश्रम के पास) रूंज नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण में (पंचमपुर तरफ) आने वाली ग्राम खोरा तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ12-2/ 2014/ सात/2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल , की आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/ 2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 (1) (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की (पन्ना जिले के सुहावा में गौशाला (धूनी आश्रम के पास) रूंज नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण में (पंचमपुर तरफ) आने वाली ग्राम खोरा तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना ) के लिये आवश्यकता है ।
1.
भूमि का विवरण :-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
खोरा
(ख) तहसील
ग्राम
(ग)
0.370हे0
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि
(घ) 4629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता स.क.
2
1
1
इन्द्रपाल, लोकपाल, राजेश कुमार , रानीदेवी पिता हरप्रसाद निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ़
2 मोती लाल पिता भदू लोध निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
3 परसराम पिता दादूराम लोध निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
4 राम सिंह, लखन सिंह, रंधीर सिंह पिता ठाकुरदीन, कलपतिया, सुनीता पुत्री ठाकुरदीन लोध निवासी ग्राम खोरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
योग-
अर्जित रकवा (है ०में ) खसरा कमांक
4
3
0.070हे०
1191
0.100हे०
1192/3
0.100हे०
1192/2
0.100हे ०
1192/4
0.370 हे०
04किता
2. (पन्ना जिले के सुहावा में गौशाला (धूनी आश्रम के पास) रूज नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण में (पंचमपुर तरफ) आने वाली ग्राम खोरा तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण कमांक 0003 / अ-82 / 2024-25 (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम भानपुर तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना), चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम भानपुर तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ12-2/ 2014/ सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत कय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल , की आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2 / 2014/ सात / 2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है , कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर , आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2 / 2014/ सात/ 2ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 (1 ) (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम भानपुर तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना ) के लिये आवश्यकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4630
1.
भूमि का विवरण :-
(क) जिला
(ख) तहसील
ग्राम
(ग)
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि
(घ)
[भाग 1
पन्ना
अजयगढ़
भानपुर
0.290हे0
अनुसूची
हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता स.क.
2
1
1 पेश्वनी यादव पिता रामेश्वर ग्राम भानपुर तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
2 पहलवान पिता सितवा यादव ग्राम भानपुर तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
योग-
2.
खसरा क्रमांक अर्जित रकवा (है ०में)
4
3
0.080
594
0.100
595/2
0.050
991/594/2
0.060हे ० 601/1/1
0,290 हे ० 04 किता
(राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम भानपुर तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना), हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण कमांक 0004/ 31-82 / 2024-25 (राज्य शारान के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना), चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधन हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग/ लोक निमाण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2 / 2014 / सात/ 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत कय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल, की आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों की भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि कय नीति कमांक एफ12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की धारा 11 (1 ) (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) के लिये आवश्यकता है ।
4631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
1. भूमि का विवरण :- (क) जिला पन्ना (ख) तहसील अजयगढ़ (ग) ग्राम मझगांय (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि 0.470हे0
अनुसूची
स.क. हितबद्ध पक्षकार का नाम व पता
1
2
1 किशोरा पिता दरवारी यादव ग्राम मझगांय तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
2 सितवा पिता दरवारी यादव ग्राम मझगांय तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना
योग- खसरा कमांक अर्जित रकवा (है ०में) 3
4
1/1
0.150हे ०
1/2
0.080हे ०
58/1
0.240हे ०
03किता
0.470 हे ० 2. (राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर द्वारा पन्ना जिले के बिलहरी छतरपुर मार्ग में केन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग सुरक्षा कार्य सहित (मझगांय तरफ) निर्माण कार्य हेतु ग्राम मझगांय तहसील व अनुभाग अजयगढ़ जिला पन्ना) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अजयगढ़ में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प.क्र. 7297-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 2 सितम्बर 2024
क्रमांक /भू-अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 04/अ-82./2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम सुल्तानपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
:-अनुसूची (1) :-
रामगंज मंडी से भोपाल बड़ी रेल लाईन
क्र
विवरण
1
सुल्तानपुरा
अर्जनीय रकबा है०में ०
0.958
कुलयोगः-
0.958 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
4632
[भाग 1
:-अनुसूची (2) :-
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि अर्जन का प्रस्ताव अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण क्र
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1 रामकरण पिता रमेश जाति सौधिया
2 धापूबाई देवा बापूलाल, गोकूल , चम्पालाल पिता बापूलाल,मूलाल, शांतिबाई, अनोखबाई पिता बापूलाल जाि चमार (सेवा भूमि शासकीय)
3 जगदीश पिता रघुनाथ जाति सौधिया
4 अनारसिंह पिता घीसालाल जाति सौधिया
5 धीरपसिंह पिता घीसालाल जाति सौधिया
6 धूलजी पिता घीसालाल जाति सौधिया
देवबाई पिता फत्ता जी जाति सौधिया
7
8 धापूबाई बेवा बापूलाल, गोकूल , चम्पालाल पिता बापूलाल, शांतिबाई, अनोखबाई पिता बापूलाल जाति चमार
कुलयोगः- खसरा नंबर
कुल रकबा (हेक्टेयर) अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
602/2
0.127
0.045
0.336 557/2/1
1.488
0.277
0.065 440/1/1/1/1
0.142
0.142
429/1/1
0.064
0.079
429/1/2
0.070
0.070 429/1/4
0.075 429/1/3
0.143
404/1
0.573
0.101
0.028 403/1
0.388
408/2/1/1
0.032
0.119
10
0.958
3.406
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व ) राजगढ जिला राजंगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प.क्र. 7648- भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्रमांक / भू-अर्जन/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 610/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम मनोहरपुरा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
:-अनुसूची (1) :-
रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के लिए अतिरिक्त पूरक भूमि अर्जन का प्रस्ताव निजी भूमि का विवरण क्र
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खसरा नंबर
कुल रकबा (हेक्टेयर)
अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
8/3/4/1
0.809
0.100 1 कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी फुलखेडी 4633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
2 सुगनबाई पति बीरम सिंह जाति. चमार निवासी फुलखेडी
9/1/3/2 0.253 0.080
3 कंवरलाल पिता छीता जाति चमार निवासी फुलखेडी 9/1/1 1.088 0.016
4 भंवरलाल पिता घीसा जाति चमार निवासी फुलखेडी
9/1/2 0.190 0.013
5 कृष्णपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत निवासी फुलखेडी
10/3/1 0.360 0.360
6 जसवंत सिंह, शिवपाल सिंह, लोकेन्द्रसिंह , विजय पाल सिंह
10/3/2 0.361 0.361
महिपाल सिंह पिता रुगानाथ सिंह जाति राजपूत निवासी
राजगढ़ मध्य प्रदेश भू- स्वामी
7 मंजू मेवाडे पिता शिवनारायण जाति भोई निवासी राजगढ 35/1/2/1 0.472
0.349
8 संजय सिसोदिया पिता प्रतापसिंह जाति सौधिया निवासी 32/1/1 0.375
0.270
राजगढ
9 मांगीलाल, पिता रामलाल जाति चमार निवासी फुलखेडी 33 0.023
0.771
10 रामचरण, कमलसिंह, रामबाबू पिता प्रेमसिंह, धूलीबाई बेवा 34/1/1 0.854 0.060
प्रेमसिंह निवासी मनोहरपुरा
11 कालूसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौधिया निवासी मनोहरपुरा 54/1 1.467 0.250
12 जगदीश पिता दोलजी जाति सौधिया निवासी मनोहरपुरा 54/2/1 0.366 0.110
13 बद्रीलाल पिता दोलजी जाति सौधिया निवासी मनोहरपुरा 54/2/2 0.367 0.110
14 सज्जन सिंह पिता श्रीलाल जाति सौधिया निवासी मनोहरपुरा 54/2/3 0.367 0.110
15 जसवंत सिंह पिता श्रीलाल जाति सौंधिया निवासी मनोहरपुरा 54/2/4 0.367 0.110
16 गंगाराम पिता रूगनाथ जाति सौधिया निवासी मनोहरपुरा 49/2/1 0.015 0.015
कुलयोगः- 16 8.482 2.337
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4634
प.क्र. 7649- भू-अर्जन-2024
क्रमांक / भू- अर्जन/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 653/ अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के ग्राम पड़िया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 1 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
:-अनुसूची (1 ):-
क्र
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
1 शिवनारायण , रामकरण जगदीश पिता मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पडिया भूमि स्वामी
योग
2 मेवा, भवरीबाई पिता बाबरू जाति कोली निवासी ग्राम पडिया भूमि स्वामी
योग
3 बीरम पिता लालजी, बसंतीबाई बेवा लालजी जाति कोली निवासी ग्राम पड़िया भूमि स्वामी
योग
4 पप्पू पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम सुल्तानपुरा भूमिस्वामी
योग
कुलयोगः- खसरा नंबर
कुल रकबा ( हेक्टेयर) अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)
318
1.529
0.165
1
1.529
0.165
319/1
0.208
0.051
1
0.208
0.051
319/2
0.208
0.053
1
0.208
0.053
319/3
0.210
0.210
319/4
0.626
0.108
1
0.836
0.318
05
2.781
0.587
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय / भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) , बरेली, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
क्र.- 2415-भू-अर्जन-2024
बरेली, दिनांक 27 अगस्त 2024
प्रकरण क्रमांक 0001 / अ -82 / 2024-25 / भू- अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2 ए दिनांक 12 . 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम - गोरखपुर
क्र.
भूमि स्वामी का नाम ग्राम का नाम
तहसील- देवरी
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा हेक्टेयर में
कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
2
3
6
4 1
1
7
8 5
296/2/2
गोरखपुर
हल्केबाबू पिता विशाल सिंह जाति गौड नि. ग्राम रबरा भूमिस्वामी
2 गोरखपुर
0.405 0.405
1.113 1.113
297/2
नरेन्द्र सिंह पुत्र शंकर सिंह संध्याराज बेवा सुरेन्द्र सिंह जाति राजगौड नि. ग्राम भू.स्वामी
3 गोरखपुर
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड रायसेन
0.405 0.405
296/2/1/2
दीपेन्द्र पिता राजीव जाति दीवान नि.ग्रा भूमिस्वामी
4 गोरखपुर
जल प्रदाय योजना अंतर्गत जल शोधन संयंत्र के निर्माण हेतु ग्राम गोरखपुर
0.404
296/2/1/1/1
दीपेन्द्र पिता राजीव जाति राजगौड नि.ग्रा भूमिस्वामी
A
0.404
2.327
योग 2.327
संतोष मुदगल , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
4636
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 00011 -अ-82-22-23-भू-अर्जन मोरघाट-12858 नर्मदापुरम, दिनांक 29 अगस्त 2024
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपति की, अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची - 1
(प्रभावित क़षको की सूची)
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
91.355
मोरघाट
मालवा सिवनी
नर्मदापुरम (म.प्र.)
5
6
मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन
परियोजना प्रशासक मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई , (पीआईयू) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र. )
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
अर्जित
क्र. भूमि स्वामी का नाम खसरा नंबर कुल रकबा
रकबा
1 2 3
परसु पिता हरिसिंह सुखवति पुत्रि हरिसिंह प्रेम सिंह पिता 1.202
13/1
1 जंगली हरे सिंह पिता जंगली जाति कोरकू 0.302
2 वीरेन्द्र पिता अजब सिंह जाति कोरकू 13/2 0.607
दयाराम पिता भैयालाल जाति कोरकू 14/1 1.930 0.460
3
4 14/3 1.930 0.300
अजबंसिह पिता ओझु जाति कोरकू
5 भूता पिता शम्भू सुंदरलाल पिता शंम्भू 16,17 1.263 0.924
6 वंशीलाल पिता रामेश्वर जाति बलाही 23/2 1.141 0.568
7 गेदालाल पिता मोहन रामचरन पिता प्यारेलाल 23/3 0.324 0.324
8 25 1.894 1.894
रामचरन पिता मांगीलाल, सुखराम पिता मांगीलाल
गेदालाल पिता मोहन रामचरन पिता प्यारेलाल 26 1.433 1.433
9
A
4637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
गुद्रदुबाई बेवा भूतालाल कमल पिता भूतालाल ,प्रभू पिता
10 भूतालाल , कमलाबाई पिता भूतालाल , शर्मिलाबाई पिता
28/1 1.752 1.752
भूतालाल , प्रयागसिंह पिता भूतालाल, बिमला ना बा पुत्र
भूतालाल जाति कोरकू,
11 वंशीलाल पिता रामेश्वर जाति बलाही 28/2 0.400 0.400
12 शांति पुत्रि रायंसिंह जमानाबाई पुत्रि रायसिंह जाति कोरकू 0.154
13 राजेश कुमार पिता नारायण सिंह जाति भिलाला 31/1/1/2 0.555
3.793
14 राजेश सिंह पिता विभूति सिंह 31/1/2 0.809
15 रोहित कुमार पिता कोदर सिंह जाति यदुवंशी 31/2 2.428
16 छोटेलाल पिता रामेश्वर 32/1 0.607
1.100
17 वंशीलाल पिता रामेश्वर 32/4 0.607
18 जगदीश पिता जागेश्वर, सुखदेव पिता जागेश्वर 32/3 1.214 0.837
19
32/2 0.202 0.202
20
33/1 1.636 1.636
21 सब्बर सिंह पिता बजरु जाति कोरकू
33/2 1.216 1.216
22
57 0.178 0.178
23 बतेशिया पिता बजरू पति प्रतिपाल जाति कोरकू 1.216 1.216
24 कल्लु पिता बुदधू , कालई पुत्रि बुदधु बिसनिया बेवा बुदधु 34 0.332 0.332
25 छन्नूपिता किशन , धन्नू पिता किशन 35,37/1 0.417 0.417
26 बिसन पिता सोमा 37/2, 38/1 0.162 0.162
27 शिवलाल पिता मंगल जाति कोरकू 37/3 0.324 0.324
सवित्री बेवा सूरतराम , गंगाराम, राजाराम, शिवराम , सभी
38/2 0.186 0.186
28 के पिता सूरतराम , राधा पुत्रि सूरतराम
29 बतेशिया पिता बजरू पति प्रतिपाल जाति कोरकू 38/4,40/1,42/1,80/1 0.218 0.218
30 बतेशिया पिता बजरु पति प्रतिपाल जाति कोरकू 38/5,40/2,43/3,80/ 4 0.219 0.219
31 बतेशिया पिता रामरतन जाति कोरकू 39 0.348 0.348
सुखिया बेवा कुंजीलाल , मांगीलाल , मंगूलाल, चम्पालाल,
42/2, 43/1, 43/2 ,
32 सभी के पिता कुंजीलाल पिरोतीबाई , कलावति पुत्रि 0.575 0.575
80/2
कुजीलाल
मदन रामचरन घनश्याम पिता अंतराम गुलाब रेखा पुत्रि
43/3,45,46 0.226 0.226
33 अंतराम माखन पिता मोहन ममता पिता मोहन
मदन रामचरन घनश्याम पिता अंतराम गुलाब रेखा पुत्रि 44,79 0.522
0.522
34 अंतराम माखन पिता मोहन ममता पिता मोहन
गुददुबाई बेवा भूतालाल कमल पिता भूतालाल प्रभू पिता
35 भूतालाल कमलाबाई पिता भूतालाल शर्मिलाबाई पिता
49,50 0.494 0.494
भूतालाल प्रयागसिंन्ह पिता भूतालाल बिमला ना बा पुत्रि
भूतालाल जाति-कोरकू
36 इमरत पिता रामेश्वर 52/1 0.182 0.182
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
37
[भाग 1
सरस्वती बेवा सुंदरलाल कल्लू, सुनील, पिता सुंदरलाल , 52/2 0.182
0.182
ममता , सुमन , पुत्रि सुन्दरलाल
38 पार्वती पुत्रि मांगीलाल ,सरवन पिता मांगीलाल 53/1 0.170 0.170
झुन्ना बेवा मंगू प्रेमसिंह
कलावती बेवा चैनसिंह, विमल पिता चैनसिंह , मंगल पिता
चैनसिंह रानी पुत्री चैनसिंह , रामबाई पुत्री चैनसिंह , रामरती 53/2 0.170 0.170
पुत्री चैनसिंह, कांतीबाई पुत्री चैनसिंह, प्रेमसिंह पिता मंगू,
39 अमरसिंह पिता मंगू रूप सिंह पिता मंगू
40 छगन पिता राधेलाल सुगंती पुत्रि राधेलाल 54,55,56,58/1 0.764 0.764
सदामी पुत्र सीताराम शक्करिया पुत्री सीताराम , मिठिया
पिता सीताराम, शंकरलाल पिता सीताराम, बिटिया पुत्री
58/2 1.946 1.100
सीताराम , फुन्दी पुत्री सीताराम, सीताबाई पत्नी शंकरलाल
41 जाति कोरकू
42 कमलकिशोर पिता शंकरलाल 58/3 1.946 1.110
43 छगन पिता राधेलाल सुगंती पुत्रि राधेलाल -58/4 0.760 0.760
44 शम्भुलाल पिता भोदे अमरलाल भोदे 59/1 1.507 1.507
45 नानुलाल, छन्नुलाल पिता भोदे 59/2 1.508 1.508
रामकुवरिया बेवा रामकिशन, रुकिया पुत्री रामकिशन,
46 सुकिया पुत्री रामकिशन, अमरसिंह पिता लखन , राय सिंह
60,61,62/1 0.834 0.834
पिता लखनलाल, लता पुत्री लखन, ममता पुत्रि लखन
47 जमनाबाई पुत्रि किशन 62/2/1 0.417 0.417
48 रमनाबाई पुत्रि किशन 62/2/2 0.417 0.417
पुष्पा बाई बेवा फत्तू, सोमा पिता फत्तू, मूंग्या पिता फत्तू,
इमरती बेवा नाथूराम , मन्नू पिता नाथूराम , रामाबाई पुत्री 63/1 1.368 1.368
49 नाथू पत्नि विष्णु जाति कोरकू.
50 नितिन पिता जगदीश 63/2 1.355 1.355
मदन, रामचरन , घनश्याम, पिता अंतराम गुलाब, रेखा पुत्रि 64/1 0.558
0.558
51 अंतराम , माखन पिता मोहन , ममता पिता मोहन
52 मदन पिता अंतराम 64/2 1.311 1.311
53 रामचरन पिता अंतराम 64/3 1.311 1.311
54 घनश्याम पिता अंतराम 64/4 1.312 1.312
55 इमरत पिता रामेश्वर 65/1 0.428 0.428
सरस्वती बेवा सुंदरलाल कल्लू, सुनील पिता सुंदरलाल,
65/2 1.035 1.035
56 ममता, सुमन, पुत्रि सुंदरलाल
57 सरस्वती बेवा सुंदरलाल 65/3 0.607 0.607
58 गनेशप्रसाद पिता किशोरीलाल 66 1.882 1.882
59 प्रेमसिन्हपिता मंगु 69/2 0.506 0.506
60 बतेसियाबाई पति रामचरन पुत्रि अमरसिंह 76 0.444 0.444
61 रखियाबाई पति तुलसीराम 69/4,70,71,72,73/1 0.834 0.834
A
4639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
62 बंशीलाल पिता रमेश्वर जाति बलाही 69/5 2.505 2.505
लक्ष्मीबाई वेवा निर्भय सिंह , विजेन्द्र सिंह पिता निर्भय सिंह
73/2 0.838 0.838
63 राजेन्द्र सिंह पिता निर्भयसिन्ह
64 छगन पिता राधेलाल सुगंती पुत्रि राधेलाल 77 0.425 0.425
65 जगदीश पिता भैयालाल 82/1,83/1 3.351 3.351
66 विजयसिंह पिता ओझू कोरकू 82/2/1/1/1 3.568 3.568
67 सुरेन्द्रकुमार पिता ओझा कोरकू 82/2/1/1/2 0.809 0.809
68 सूरज पिता अमरसिंह 82/2/1/2 0.809 0.809
69 गौतम सिंह पिता कन्हैयालाल 82/2/2 0.809 0.809
70 अजबंसिह पिता ओझु जाति कोरकू 82/3 1.230 1.230
71 सुरेश कुमार पिता हीरालाल कोरकू 82/4 0.405 0.405
72 पतिराम पिता भैयालाल कोरकू 83/3/1 3.474 3.474
73 लालसिंह पिता अमरसिंह 83/3/2 0.809 0.809
74 रोहित कुमार पिता कोदरसिंह यदुवंशी 83/4 1.011 1.011
मनकी बाई बेवा सुक्कू छन्नू पिता सुक्कू मन्नू पिता 85 0.648
0.648
75 सुक्कू रामवती पुत्री सुक्कू.
76 राजेशकुमार पिता नारायणसिंह भिलाला 86/1 0.405 0.405
77 किशोरी पिता मंगू 86/2 2.023 2.023
78 जुगलकिशेर पिता कंजीलाल यादव 86/3 2.023 2.023
79 रामकिशोर पिता कुंजीलाल अहीर 86/4 0.809 0.809
80 रामकिशोर पिता कुंजीलाल अहीर 86/5 0.317 0.317
81 राजेन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह 87/1 0.486 0.486
82 मधुबाई पति रामकिशोर अहिर 87/2 1.214 1.214
83 अजबसिंह पिता ओझू कोरकू 87/3 0.809 0.809
84 पतिराम पिता भैयालाल कोरकू 87/4 0.323 0.323
85 कृष्णा बाई पति लखनलाल 89/1,90 0.809 0.809
86 जुगलकिशोर पिता कुंजीलाल यादव 89/2 0.785 0.785
87 रामकिशोर पिता कुंजीलाल अहीर 89/3 0.470 0.470
88 राजेश कुमार पिता नारायण सिंह भिलाला 91/2 0.251 0.251
89 अचला पुत्रि शीतलप्रसाद ब्राहम्ण 92 0.640 0.640
90 कल्लू पिता बुद् कालई पुत्रि बुद्ध विसनिया बेवा बधू 95 1.404 1.404
91 कल्लू पिता बुद् कालई पुत्रि बुद्ध विसनिया बेवा बधू 96 1.983 1.983
92 अनुज पिता शीतलप्रसाद 98/1 0.640 0.640
93 अजय पिता शीतलप्रसाद 98/2 0.640 0.640
94 अमित पिता शीतलप्रसाद 98/3 0.643
0.643
4640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
[भाग 1
95 पार्वती पुत्रि मांगीलाल , सरवन पिता मांगीलाल कोरकू 100/1 0.352 0.344
96 सुरेश कुमार पिता हीरालाल कोरकू 100/2 0.357 0.348
97 पार्वती पुत्रि मांगीलाल सरवन पिता मांगीलाल कोरकू 102/1 3.254 1.726
झुन्ना बेवा मंगू प्रेमसिंह पिता मंगू
कलावती बेवा चैनसिंह, विमल पिता चैनसिंह, मंगल पिता
98 चैनसिंह रानी पुत्री चैनसिंह, रामबाई पुत्री चैनसिंह, रामरती 102/2 3.250 3.215
पुत्री चैनसिंह, कांतीबाई पुत्री चैनसिंह, प्रेमसिंह पिता मंगू,
अमरसिंह पिता मंगू रूप सिंह पिता मंगू
99 दयाराम पिता भैयालाल जाति कोरकू 103/1 2.222 0.018
100 अजबसिंह पिता ओझू कोरकू 103/2 3.031 2.122
101 शिवेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह भिलाला 103/3 0.809 0.300
सरस्वती पति शम्भूलाल राजू पिता शम्भूलाल , रजनी पिता
शम्भूलाल अभिषेक नाबा. पिता शम्भूलाल बली मां 14/2 1.287 1.287
102 सरस्वती कोरकू
104.675 91.355
1- क़षकों की संख्या - 102
2-कुल रकबा 104.675 हे 0
3- अधिग्रहित की जानी वाली भूमि -91.355
4- शेष भूमि -13.32 हे 0
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतगर्त
भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें अनुमानित 114 व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की
उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश, समिति दबारा तैयार किया गया
है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा समाचार पत्रों में
किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
2- भूमि का नक्शा ( प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनीमालवा के कार्यालय में
किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के
पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर (भूमि अर्जन )
नर्मदापुरम की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई
विल्लंगमन सृजित नहीं नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.dmhoshangabad.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
4641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 0009-अ-82-22-23- भू-अर्जन कामठा -12859
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से(4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची - 1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
147.920
कामठा
सिवनी मालवा
नर्मदापुरम (म.प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
6
मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन
परियोजना प्रशासक मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (पीआईयू) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम(म.प्र. )
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
1
2
शम्भूलाल पिता सोनू
पुनई बाई पुत्री सोनू
1 सरदार पिता रामकिशन
2 सरदार पिता रामकिशन प्रकाश पिता रामकिशन
3 सरदार पिता रामकिशन
4 प्रकाश पिता रामकिशन
5 प्रमोद पिता कुरलाल
6 शंकरलाल भैयालाल
7 सुखराम रामचंद्र
खसरा नंबर
कुल रकबा
अर्जित रकबा
3
4
5
1/5/1 10.7810
1/5/2 2.023 4.693
1/6 0.405
3/1 1.653 1.653
3/2 1.654 1.654
3/3 1.654 1.654
5 2.744 2.744
8/1 1.156 1.156
8/2 9882 0.882
4642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
कलावति शिवकरण शिवप्रसाद कमलसिंह मुकेश पुत्रगण 8/3 0.882 0.875
8 शिवकरण पार्वती पुत्रि घुडिया
9 जमनाबाई पुः भंगू 9/1/1 0.177 0.177
10 सुमित पिता कल्लू 9/1/2 1.619 1.619
11 जमनाबाई पुः भंगू 9/2/1 0.405 0.405
12 योगेश पिता हरिश 9/2/2 1.618 1.618
13 पुनई पुत्रि सोनू 10/1 1.524 1.524
14 सरदार पिता प्रताप सिंह 10/2 1.523 1.523
15 जमनाबाई पुः भंगू 12/1/1 1.599
2.408
16 परसराम उड़के पिता ओझू 12/1/2 0.809
17 गुलाब सिंह व समलू 12/2 1.214 0.844
सुमरती उर्फ इमरती बेवा समलू , बदामीलाल पिता समलू,
गुलाब सिंह पिता समलू, हरिसिंह पिता समलू, सुरेसिंह
पिता समलू, गरब सिंह पिता समलू , दिलीपसिंह पिता 13
6.511 6.511
समलू, समोती बाई बेवा पिता दसरु, लछिराम पिता दसरु,
लछियाबाई पुत्री दसरू पत्नि कल्लूजा, शिवलाल
18 रामाअबीसूसोमती बेवा मेलाल जाति कोरकू
19 गुलाब पिता बलराम अर्जुन पिता बलराम 14/2 1.356 1.356
20 जसविन्दर सिंह हरचरण सिंह 14/3 2.063 2.063
21 अंतराम चेतू 14/4 1.156 1.156
22 सुखराम रामचंद्र 14/6 0.44 0.44
कलावती वि. शिवकरन, शिवप्रसाद कमल सिंह मुकेश
14/7 0.49 0.49
23 पुत्रगण शिवकरण पार्वती पुत्री घुडिया जाति कोरकू
24 जसविन्दर सिंह हरचरण सिंह 15 1.008 1.008
25 सुक्कूपिता कोमलराम 17/1 1.619 1.619
26 हरेसिंह पिता अमरंसिंह 17/2/1 1.011 1.011
27 सूरतंसिह पिता अमरंसिह भगवती बाई बेवा अमरंसिंह 17/2/2 0.798 0.798
28 कुंवर पिता सुमेरा 18/1 1.263 1.263
29 पन्नालाल कुंवरंसिह 18/2 1.258 1.258
30 चेनसिंह ब; मौजी 19/1 1.619 1.619
31 मुन्ना अमरंसिह 19/2/1 0.787 0.787
32 गजराज पिता अमरंसिह 19/2/2 0.787 0.787
बारेलाल पित विरजा, सूरज पिता विरजा, मांगो बाई , भग्गो
22 4.221 4.221
33 बाई , भगबती बाई , सुखबती रुपबती बाई
34 सुखचन्द्र पिता गोरे 23 0.624 0.624
35
सुखचन्द्रपिता गोरे 24/1 0.91 0.91
रुकमा बेवा रामंसिह सुकल सिंह नाबा. रामसिंह, सुमेर सिंह
24/2, 38/2, 34/2 1.471 1.471
36 नाबा. रामसिह , सुखवती, इमरती पुत्रियां रामसिंह पता वली
A
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
मां रुकमा
37 वतो पुत्रि शोभाराम वटूलाल पुत्र शोभाराम 38 सुबरती बेवा लाल सिंह सावित्री पुत्रि लाल सिंह 39 गुलाब सिंह व बज्जूलाल
4643
24/3 0.567 0.567
24/4 1.468 1.468
26,31/4 1.331 1.331
कुंअर , फुतरंसिह पुत्रगण सुमेरा रुकमणि पुसिया पुत्रिया 28,31/3 0.385
40 सुमेरा 0.385
41 छोगामल रामदयाल 29/1 0.177 0.177
प्यार सिंह पिता हिरुआ, पाल सिंह पिता हिरुआ, वीरसिंह
पिता हिरुआ, विजय पिता हिरूआ, फूलवती पिता हिरुआ 29/2, 34 0.199 0.199
42 जाति कोरकू
वारेलाल पित विरजा सूरज पिता विरजा मांगोबाई भग्गोबाई 30,31/1 0.429 0.429
43 भगवती बाई सुखवती बाई रूपवतीबाई
44 पूसामल रामदयाल 31/235
0.198 0.198
45 कैलाश पिता सुखराम
32 0.271 0.271
46 जमनाबाई पुः भंगू 33 0.125 0.125
छोगमल पिता रामदयाल, पूसामल पिता रामदयाल,
फुलिया पुत्री रामदयाल, प्यार सिंह पिता हिरूआ, पाल सिंह 36
0.150 0.150
पिता हिरूआ वीरसिंह पिता हिरुआ, विजय पिता हिरुआ,
47 फूलवती पिता हिरुआ,
रुकमा बेवा रामंसिह सुकल सिंह नाबा रामंसिह सुमेर सिंह 37,38/1 0.145
48 0.145
नाबा रामसिंह सुखवती इमरती पुत्रिया रामसिंह
49 सुबरती बेवा लाल सिंह सावित्री पुत्रि लाल सिंह 38/238/3 0.15 0.15
50 हिरुआ पिता शिवचरण , हिरु पिता शिवचरण जाति कोरकू 39,40 0.409 0.409
51 पूनई पिता सोनू 41/3 0.094 0.094
52 सरदार पिता प्रताप सिंह 41/4 0.094 0.094
53 चेनसिंह ब; मौजी 43/1 0.099 0.099
54 सुक्क पिता कोमलराम 43/2 0.099 0.099
सुमरती उर्फ इमरती बेवा समलू , बदामीलाल पिता समलू,
गुलाब सिंह पिता समलू, हरिसिंह पिता समलू, सुरेसिंह
पिता समलू, गरब सिंह पिता समलू , दिलीपसिंह पिता
45 0.384 0.384
समलू, समोती बाई बेवा पिता दसरू, लछिराम पिता दसरू,
लछियाबाई पुत्री दसरू पत्नि कल्लूजा, शिवलाल
55 रामाअबीसूसोमती बेवा मेलाल जाति कोरकू
इमरती बेवा समलु बदमी गुलाब हरिसिह सुरे सिन्ह दलप
सिंह गरब सिंह सभी के पिता समलु समोता बाई लच्छीराम 47 0.258
0.258
56 दोनो पिता दसरू
57 फुलिया पु; रामदयाल 48/1,49/ 1 0.279 0.279
4644
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
इमरती बेवा समलु बदमी गुलाब हरिसिह सुरे सिन्ह दलप
सिंह गरब सिंह सभी के पिता समलु समोता बाई लच्छीराम 48/2,49/2 0.13 0.13
58 दोनो पिता दसरु
59 इन्दरबाई बेवा रामचरन 52/2 1.255 1.255
60 गोमती बाई पति दीदार सिंह सलुजा 54 1.473 1.473
61 चैनंसिह पिता मौजी 55/1 0.293 0.293
62 सुक्कु पिता कोमलराम 55/2 0.293 0.293
55/3 0.235 0.235
63 सुरतंसिह पिता अमर सिंह भागवती बाई बेवा अमर सिह
ताराबाई बेवा कालुराम प्रताप राजेन्द्र संतोश माया बाई
सुनीता सभी के पिता कालुरमगौरीशंकर पिता निर्भयसिंह
राधाबाई बेवा फूलसिंह शारदा बाई बेवा काशीराम अर्जुनसिंह 0.214
50/1 0.214
देवीसिंह भोला रुकमणी रेवा सभी के पिता काशीराम सुनील
राधा किशना बाई के पिता हरिओम सुखलसिंह पिता
64 तुलाराम घासीराम पिता तुलाराम
65 जमनाबाई पुः भंगू 50/2,51/2,52/3 0.235 0.235
66 सुखराम रामचंद्र 51/1 0.231 0.231
कलावती वि शिवकरन शिवप्रसाद कलम सिंह मुकेश पिता 51/3 0.226 0.226
67 शिवकरन पार्वती पुत्री घुडिया
68 फुलिया पु; रामदयाल 57,58/5 0.404 0.404
छोगमल पिता रामदयाल, पूसामल पिता रामदयाल ,
फुलिया पुत्री रामदयाल, प्यार सिंह पिता हिरुआ, पाल सिंह
58/1 0.341 0.341
पिता हिरुआ वीरसिंह पिता हिरुआ, विजय पिता हिरुआ,
69 फूलवती पिता हिरुआ
70 रामकिशन पिता बालाराम 58/2,59/ 2 1.578 1.578
71 छोगामल रामदयाल 58/3 1.214 1.214
छोगमल पिता रामदयाल , पूसामल पिता रामदयाल,
फुलिया पुत्री रामदयाल , प्यार सिंह पिता हिरुआ, पाल सिंह
58/4 0.405 0.405
पिता हिरूआ वीरसिंह पिता हिरूआ, विजय पिता हिरुआ,
72 फूलवती पिता हिरूआ
शंकरसिंह पिता बालकराम , शेरंसिह पिता बालकराम ,
प्यारसिह पिता बालकराम, हरि पिता बालकराम, रामवती
वेवा निर्भय सिंह , रामपुरी पुत्री निर्भयसिंह, प्रेमवती पुत्रि 1.578 1.578
58/6,60
निर्भयसिंह रमेश पिता निर्भय सिंह , हेमराज पिता
निर्भयसिंह , सुगरती बेवा मंगल , महेश पिता मंगल , मालती
73 पिता मंगल जाति कोरकू
74 पुसामल रामदयाल 58/7 1.267 1.267
प्यार सिंह पिता हिरुआ, पाल सिंह पिता हिरुआ, वीरसिंह
पिता हिरुआ , विजय पिता हिरुआ, फूलवती पिता हिरुआ 58/8 0.405 0.405
75 जाति कोरकू
OP
4645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
76 तेजी पिता जालम 59/1
1.578 1.578
77 ओजू पिता सूरत 62/1 0.587 0.587
78 पुनई पुत्रि सोनू 62/2/1 0.101 0.101
79 सरदार सिंह पिता प्रताप सिह 62/2/2 0.101 0.101
शारदा बाई बेवा रामकिशन रविशंकर रामसेवक अशोक
63/1 2.213 2.213
80 करनंसिह इंद्राबाई लखनंसिह सभी के पिता रामकिशन
81 63/2 0.809
0.809
82 भागीरथ , चिरोंजी चम्पालाल सभी के पिता विश्राम 63/3 1.315 1.315
83 63/4 0.300 0.300
वनेसिंह पिता गन्नू, कनकसिंह पिता गन्नू भूरेलाल
पिता गन्नू, पालसिंह पिता पुनेसिंह, हरेसिंह पिता 64/1 0.607 0.607
गन्नू , भूरेसिंह पिता गन्जू, दिवालसिंह पिता पुनेसिंह,
84 सुमियाबाई पुत्री पुनेसिंह पत्नी शंकरलाल जाति कोरकू
85 पुनईबाई सोनू 64/2/1 0.356 0.356
86 सरदारसिंह पिता प्रताप सिह 64/2/2 0.356 0.356
87 मुन्नीलाल , चुन्नीलाल गुल्लू लाल विपल सिंह पिता चेतु 65/1 1.071 1.071
वनेसिंह पिता गन्नू, कनकसिंह पिता गन्नू भूरेलाल
पिता गन्नू, पालसिंह पिता पुनेसिंह, हरेसिंह पिता 65/2 1.416
1.416
गन्नू, भूरेसिंह पिता गन्नू, दिवालसिंह पिता पुनेसिंह,
88 सुमियाबाई पुत्री पुनेसिंह पत्नी शंकरलाल जाति कोरकू
89 मुन्नीलाल , चुन्नीलाल गुल्लू लाल विपल सिंह पिता चेतु 66/1 0.401 0.401
90 राकिशन बालाराम 66/2/1 0.607 0.607
91 रमेश पिता निर्भय सिंह हेमराज पिता निर्भय सिहं 66/2/2 0.607 0.607
92 मुन्नीलाल , चुन्नीलाल गुल्लू लाल विपल सिंह पिता चेतु 67,68/1 1.913 1.913
93 संजीव सिंह हरचरन सिंह 68/2 6.475
5.267
94 कुंवर पिता सुमेरा 69/1 0.66 0.56
95 पन्नालाल कुंवरंसिह 69/2 0.665 0.665
कुंअर , फुतरंसिह पुत्रगण सुमेरा रुकमणि पुसिया पुत्रिया
69/3 0.695 0.695
96 सुमेरा
97 जसविन्दर सिंह हरचरण सिंह 71/1 0.506 0.506
98 संजीव सिंह हरचरन सिंह 71/3 4.856 0.407
99 ओझू पिता सूरत 71/4/1 0.58
100 पीरू पिता सुरत 71/4/2 0.58 0.71
101 प्रभु पिता सुरत 71/4/3 0.58
102 रामदिन पिता भोला 72/1 0.616
1.557
103 हरेसिह पिता भोला 72/2 0.615
4646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
104 नीलेश पिता भोला
105
मंगूविरजा, चम्पालाल , बाबूलाल, श्रवण , बाबूलाल, ( शासकीय)
[भाग 1
72/3
0.615
73
1.971
0.788
1.586
74/1
0.476 जमादार पिता मंगू, रामनाथ पिता मंगू, अमरावती पुत्री मंगू पति इमरत, सुआबाई पुत्री मंगू पति पीरू, रामसती पुत्री मंगू, पति मुन्नालाल , श्यामवती पुत्री मंगू पति अवतार,
106 शिवरती पुत्री मंगू जाति कोरकू
107 श्रवण बाबूलाल
108 चम्पालाल बाबूलाल
मूग्या, रामसिंह सुरेसिह जुगनी मुगनी सभी के पिता
109 छोटेलाल चुनिया बेवा छोटेलाल
110 जसविन्दर सिंह हरचरण सिंह
111 रामबाई पुत्री सालगराम
मंगू पिता विरजा श्रवन पिता बाबुलाल चम्पालाल पिता
112 बाबूलाल
113
74/2
1.584 0.633
1.596
75/2
0.159
77
0.975
0.175
79
0.458
0.458
0.319
80/1,81/1
0.319
0.336
80/2,81/2
0.336
80/3/1
0.272
0.272 जमादार पिता मंगू, रामनाथ पिता मंगू, अमरावती पुत्री मंगू पति इमरत, सुआबाई पुत्री मंगू पति पीरु, रामसती पुत्री मंगू, पति मुन्नालाल , श्यामवती पुत्री मंगू पति अवतार, शिवरती पुत्री मंगू जाति कोरकू
114 श्रवनपिता बाबुलाल चम्पालाल पिता बाबुलाल
115 रामबाई पुत्री सालगराम
116 सुखराम मोहनलाल
117 रामकिशन बालाराम
118
वारेलाल पिता विरजा सूरज पिता विरजा मांगोबाई भग्गोबाई भगवती बाई सुखवती बाई रूपवती बाई
शंकरसिंह पिता बालकराम, शेरंसिह पिता बालकराम , प्यारसिह पिता बालकराम, हरि पिता बालकराम, रामवती वेवा निर्भय सिंह, रामपुरी पुत्री निर्भयसिंह , प्रेमवती पुत्रि निर्भयसिंह रमेश पिता निर्भय सिंह, हेमराज पिता निर्भयसिंह, सुगरती बेवा मंगल , महेश पिता मंगल, भालती
119 पिता मंगल जाति कोरकू
120 रामबाई पुत्री सालगराम
121 तुलसीराम कुअर सिंह
122 रामबाई पुत्री सालगराम
123
छोगमल पिता रामदयाल , पूसामल पिता रामदयाल, फुलिया पुत्री रामदयाल , प्यार सिंह पिता हिरुआ, वीरसिंह पिता हिरुआ, विजय पिता हिरुआ, फूलवती पिता हिरुआ,
124 पूसामल रामदयाल
125 छोगामल रामदयाल
80/3/2
0.271
0.271
80/5
0.324
0.324
80/6
0.405
0.405
80/7
0.137
0.137
80/8
0.267
0.267
80/9
0.138
0.138
3.42
82/1
3.42
82/2
0.405
0.405
82/3
1.821
1.821
83/1
7.967
7.967
83/2
0.567
0.567
0.632
83/3
0.632 4647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
126 फुलिया पु; रामदयाल 83/4 0.607 0.607
शांतीबाई वि. रामचरन लक्ष्मीनारायण नारायण पुत्र 3.538
86,84/1 0.619
127 गणरामचरण
128 नारायण रामचरण 84/2 1.214 0.341
129 लक्ष्मीनारायण रामचरण 84/3 1.214 1.214
शांतीबाई वि रामचरन लक्ष्मीनारायण नारायण पुत्रगण 85 1.695 0.900
130 रामचरण
सल्लोबेवा सुखराम सुधराम अजय सोनू सभी के पिता 87/1 1.352
1.352
131 सुखराम
132 रामविलास तुलसीराम 87/2 1.172 0.707
133 रामचरन तुलसीराम 87/3 1.172 1.172
134 सल्लो जोजे सुखराम 87/4 1.348 1.348
135 सुरेश कुमार ब हीरालाल 88/2 0.906 0.2
136 रमोती पुत्री मंगल 88/3,88/4 1.202 0.2
137 सुरेश कुमार ब हीरालाल 88/6 0.295 0.095
मूग्या पिता छोटेलाल , रामंसिह सुरेसिंह पिता छोटेलाल 3.366
89/1 3.366
138 जुगनी, मुगनी पुत्री छोटेलाल, चुनिया बेवा छोटेलाल
139 रमोती पुत्री मंगल 89/2 3.362 2.800
140 सुरेश कुमार ब हीरालाल 89/3 3.365 3.20
मूग्या पिता छोटेलाल , रामंसिह सुरेसिंह पिता छोटेलाल 3.225
91/1 3.225
141 जुगनी, मुगनी पुत्री छोटेलाल, चुनिया बेवा छोटेलाल
142 रमोती पुत्री मंगल 91/2 1.214 1.01
143 सुरेश कुमार ब हीरालाल 91/3 0.195 0.195
144 शिवेन्द्रसिह राजेन्द्रसिह 91/4 2.023 2.023
145 सुरेश कुमार ब हीरालाल 94 1.303 1.303
मूग्या पिता छोटेलाल , रामंसिह सुरेसिंह पिता छोटेलाल
96,0.596,97-0.849 1.445 0.241
146 जुगनी , मुगनी पुत्री छोटेलाल, चुनिया बेवा छोटेलाल
147 रमोती पुत्री मंगल 99 1.193 0.819
148 दीपाशु पिता सुरेश 101/2 0.636 0.155
149 सक्का पिता दमडू, सुदीया पुत्री दमडू पति सदामी कोरकू 101/3 4.047 0.042
मिठीयाबाई बेवा साबूलाल, रामरती पुत्री साबूलाल , सतीबाई 101/4 0.002
1.617
150 पुत्री साबूलाल पति रामकिशोर जाति कोरकू
151 भगतसिह पिता जयसिंह जाति कोरकू 103/3 1.193 0.003
निर्भय पिता रामरतन, सावित्री पुत्री रामरतन , रामबाई पुत्री 112/2,121/2 2.023 0.901
152 रामरतन , फूलवती पुत्री रामरतन जाति कोरकू
श्रीराम - सुकरू भूरीया पुत्री सकरू मंगी पुत्री सुकरू
112/3,121/3 2.023 0.408
153 धरमीबही पुत्री सुकरु, कमलसिंह नाबा. पुत्र पुत्र सुकरू, बब बबलू A
4648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
नाबा. पुत्र सुकरु, द्रोपती नबा. पुत्री सुकरू
154
155 भग्गो पुः धनाराम
156 लक्ष्मण पिता मिटठूलाल जाति कोरकू
[भाग 1
121/1
121/5
1.101
0.002
122/1
0.369 0.011
122/2
1.214
0.045 गुलाबीबाई बेवा हजारी, डोगरसिंह हजारी, लक्ष्मण- हजारी लच्छीराम नाबा. हजारी, सुधराम नाबा. हजारी , नानाराम नाबा. हजारी , लक्ष्मीबाई नाबा. हजारी पुत्री वली मां गुलाब
बाई
157
158 लक्ष्मण मिटठूलाल
159 श्यामलाल पिता रामप्रसाद जाति कोरकू
160
1.327
124/1
0.05
1.214
124/2
2.088
130/1
0.63 रामसिंह रमेश रायंसिह बिस्तोरी कस्तुरी मंतोरी सभी के पिता बिसना
161 सोमा पिता जयसिह
1- क़षकों की संख्या - 161
2-कुल रकबा 196.793 हे 0
3- अधिग्रहित की जानी वाली भूमि 147.920 हे0
4-शेष भूमि-48.873 हे0
130/2
1.501
0.15
196.793 147.920
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतगर्त भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें अनुमानित 135 व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश, समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा समाचार पर्श में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी मालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) नर्मदापुरम की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
5- समुचित सरकार की वेबसाइट www.narmadapuram.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 0008-अ-82-22-23-भू-अर्जन- सामरधा-12860
4649
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची- 1
(प्रभावित क़षको की सूची)
जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
105.676
सामरधा
सिवनी मालवा
नर्मदापुरम (म.प्र.)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
6
मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन
परियोजना प्रशासक मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (पीआईयू) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम(म.प्र .)
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
1
2
1
खसरा नंबर
कुल रकबा
अर्जित रकबा
3
4
5
3
1.513
1.513 अशोक पिता पुसामल वीर सिंह गोलू नाबा राजेश नाबा सीताबाई राजन्ती नाबा सभी के पिता पुसामल वाली पिता पुसामल
2
पर्वत सिंह फगना प्रयाग जुगिया बेवा फागना
3 योगेश पिता हरीश
4
सुरजीत सिंह पिता रामदयाल
5
रामसिंह गुलाब गंगाराम सभी के पिता सोमजी
6 लक्ष्मीनारायण पिता रामदयाल
10, 11-1.631,12/1-
3.632
3.632
0.289
12/2
0.884
0.884
13
1.299
1.299
14/3
1.619
1.619
16
1,327
1.327
17/1
3.347 3.347 सरस्वती वेवा शम्भूलाल राजू रजनी अभिषेक सभी के पिता 7 शम्भूलाल
A 4650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
8
सोमती बेवा पून्यारांसिह ग्यासिंह भीमंसिंह रूपंसिह श्यामबाई सावित्री बाई सभी के पिता पून्या
9
[भाग 1
18/7
0.809 0.809
36
0.709
0.009 पूसामल पिता अमरसिह जाति गोंड चुनियाबाई बेवा रुसमल , गीता पुत्री रुसमल पत्नि लवकुश उइके कविता पुत्री रूसमल पत्नि विष्णु, राकेश पिता रूसमल , मुकेश पिता रुसमल , भगवती पिता अमरसिंह पत्नि मस्तान , कल्लू पिता अमरसिंह जाति गोंड
10
समलू- बेदा , श्रीराम , हरिरम , श्रीबाई पन्ना, मुल्लो वि. पन्ना, पुन्ना वि. सब्बू फलो पुत्री सब्बू रतिराम- चेतू पतिराम- चेतू भागीरथी पुत्री चेतू भग्गो पुत्री चेतू
11
सबलई पुत्रि घुडिया जाति कोरकू
12
बाबूलाल पिता घुडिया
13
साक्षी पुत्रि बालाराम
14
रामभाउ पिता घुडिया
15
साक्षी पुत्रि बालाराम
16
साहेबलाल पिता घुडिया जाति कोरकू
17
साक्षी पुत्रि बालाराम
18 साहेबलाल पिता घुडिया जाति कोरकू
19
साक्षी पुत्रि बालाराम
20
योगेश पिता हरीश बैतूल
रुखिया बेवा सागर , भूता नाबा. लल्लू नाबा. भूतई नाबा. सागर वली मां र छतरपाल -जुगन चतरंसिह, चम्पालाल ,
21
दवालीसिंह , सुखया, सुकई पुत्रगण जु
22
योगेश पिता हरीश बैतूल
23
रमेश फूलचंद शिवकली सभी के पिता भंगुलाल
24
सुखिया बेवा घुडिया
25
पुसामल अमरंसिंह
26 साहेबलाल - घुडिया
पूसामल पिता अमरसिह जाति गोंड
27
चुनियाबाई बेवा रुसमल , गीता पुत्री रुसमल पत्नि लवकुश उइके कविता पुत्री रुसमल पत्नि विष्णु, राकेश पिता रूसमल, मुकेश पिता रुसमल, भगवती पिता अमरसिंह पत्नि मस्तान , कल्लू पिता अमरसिंह जाति गोंड
संजय पिता प्रेमसिंह जाति गोंड
28 अशोक पिता प्रेमसिंह जाति गोंड
29
साहेबलाल -घुडिया
30 प्रताप पिता गषिराम
37/1, 100
0.685 0.428
37/2
0.837
0.837
1.663
50/1/1
1.663
50/1/2
0.405 0.405
50/2/1
1.663 1.663
0.405
50/2/2
0.405
0.400
50/3/1
0.400
0.203
50/3/2
0.203
1.445
51/1/1
1.445
0.202
51/1/2
0.202
51/2
1.206
1.206
51/3
1.680
1.680
51/4
1.214 1.214
51/5
1.214
1.214
0.809
38/1
0.809
38/2
1.214
1.214
38/3
0.113
0.113
39/1
1.254
1.254
39/2/1
0.768
0.768
0.491
39/2/2
0.491
0.425
40/1/1
0.425
40/1/2
0.809
0.809 4651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
31
41
1.623
1.623
समलू- बेदा, श्रीराम , हरिरम , श्रीबाई पन्ना, मुल्लो वि. पन्ना, पुन्ना वि. सब्बू फलो पुत्री सब्बू रतिराम - चेतू पतिराम - चेतू भागीरथी पुत्री चेतू भग्गो पुत्री चेतू
32
42
1.635
1.635
दल्लूपिता अमरंसिह प्रेमंसिह पिता मदन निर्भय पिता अमरंसिह भग्गू पिता अमरंसिह
33
43/2
0.769 0.769
सोमती वि० पन्या रामसिंह झामसिंह भीमंसिह रूपसिंह श्यामबाई सावित्रि बाई सभी के पिता पून्या
34
विशन व गुरदू
1.007
44/1
1.007
44/2
0.526
0.526
हिरियाबाई बेवा किशन, मनीराम पिता किशन, कलीराम पिता किशन, संतोरीबाई पुत्री किशन पत्नि कमल मंतोरी पुत्री किशन पत्नि गोपाल, कलावती पुत्री किशन पत्नि
35
संतराम जाति कोरकू
36
शंकर व रेतू
37
गरबंसिंह व रेतू
38
0.669
46/1
0.669
46/2
0.670 0.670
47/1
0.930 0.930
हिरियाबाई बेवा किशन, मनीराम पिता किशन , कलीराम पिता किशन , संतोरीबाई पुत्री किशन पत्नि कमल मंतोरी पुत्री किशन पत्नि गोपाल, कलावती पुत्री किशन पत्नि संतराम जाति कोरकू
श्रीराम , हरेराम श्रीबाई पन्ना, मुल्लों वि. पन्ना पन्ना
39
वि. सब्बू
40 शंकर पिता प्रेमिसंह
प्रताप पिता घासीराम 41
42 रूपसिह पिता विजेन्द्रसिंह
43 प्रताप पिता घासीराम
44
1.416
47/2
1.416
47/3/1/1
0.142
0.142
47/3/1/2
0.424
0.424
47/3/2
0.565 0.565
47/3/3
0.565
0.565
0.384
47/3/4
0.384
राजेन्द्र पिता कनक सिंह रामवती कनक सिंह इन्दर पिता कनक सिंह
45
0.486
47/5
0.486
हिरियाबाई बेवा किशन , मनीराम पिता किशन, कलीराम पिता किशन, संतोरीबाई पुत्री किशन पत्नि कमल मंतोरी पुत्री किशन पत्नि गोपाल , कलावती पुत्री किशन पत्नि संतराम जाति कोरकू
46
48
3.342
3.342
समलू- बेदा, श्रीराम , हरिरम, श्रीबाई पन्ना, मुल्लो वि. पन्ना, पुन्ना वि. सब्बू फलो पुत्री सब्बू रतिराम -चेतू पतिराम -चेतू भागीरथी पुत्री चेतू भग्गो पुत्री चेतू
47
49/1
1.614
1.614
गंगाबाई बेवा श्यामलाल विसना ,चिरोजी, मिटठू पिता श्यामलाल रुखिया पुत्रि श्यामलाल शम्भू रम्भू
48
49/2
0.607
0.607
सूरत सिंह गन्नू प्रेमवती पुत्रि सूरत सिंह पति रामप्रसाद
49 जुआरीलाल व चुन्नीलाल
50
सुक्काव मोती
51
छोटेलाल भूता
49/3
0.607
0.607
52/2
1.214
1.214
1.214 52/3 22/3
7.214 4652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
52
[भाग 1
53
3.627
3.627 नरेन्द्र पिता राजकुमारी पिता कृष्ण सिंह जाति भिलाला
53 राघवेन्द्र सिंह राजेन्द्र सिंह
54
54
2.945 2.945
55
1.149 1.149 समलू- बेदा, श्रीराम, हरिरम , श्रीबाई पन्ना, मुल्लो वि. पन्ना, पुन्ना वि. सब्बू फलो पुत्री सब्बू रतिराम - चेतू पतिराम- चेतू भागीरथी पुत्री चेतू भग्गो पुत्री चेतू
पूसामल पिता अमरसिह जाति गोंड
55
56
0.789
0.789 चुनियाबाई बेवा रुसमल, गीता पुत्री रुसमल पत्नि लवकुश उइके कविता पुत्री रुसमल पत्नि विष्णु, राकेश पिता रुसमल, मुकेश पिता रुसमल, भगवती पिता अमरसिंह पत्निमस्तान, कल्लूपिता अमरसिंह जाति गोंड
56
2.420
58/1
2.420 पूसामल पिता अमरसिह जाति गोंड चुनियाबाई बेवा रुसमल, गीता पुत्री रुसमल पत्नि लवकुश उड़के कविता पुत्री रुसमल पत्नि विष्णु, राकेश पिता रूसमल , मुकेश पिता रुसमल, भगवती पिता अमरसिंह पत्निमस्तान, कल्लू पिता अमरसिंह जाति गोंड
57
अनुसुइया पुत्रि प्रेमसिह
58
सुनीताबाई पुत्रि प्रेमसिंह
59
58/2/1
0.198 0.198
0.199
58/2/2
0.199
58/3
2.42
2.42 दल्लूपिता अमरसिह प्रेमंसिह पिता मदन निर्भय पिता अमरंसिह भग्गोपिता अमरंसिह
छन्नूपिता चिक्का मनोहर पिता चिक्का
60
59
5.049 5.049
बटटूलाल पिता चिक्का जुग्गोबाई पुत्रि चिक्का जाति गोंड
61
पिकेश पिता पप्पू
62
सददू पिता मोहनलाल जाति कोरकू
63 रामचरन पिता मोहनलाल
64
रामअवतार पिता बालकिशन राजेन्द्र पिता बहादुर
65
सज्जोंपुत्रि मन्नू
66
61/1
2.395
2.085
61/3
1.486
1.619
61/5
0.776
0.776
62/1
0.028
0.028
62/2
2.4
1.933
64
2.266
1.175 रामप्यारी बेवा मोम्लाल नर्मदा पिता मोमलाल शम्भूलाल सोमा सुकलो विधवा सोमा सोमती बेवा पुन्या झामंसिह रामंसिह भीमसिह रूपसिंह सन्तुबाई सावित्री भूरीबाई सभी के पिता पुन्या
67
शिवचरन पिता मोहनलाल जाति कोरकू
68
सज्जों पुत्रि मन्नू
69 रामअवतार व बालकिशन राजेन्द्र पिता बहादुर
70
रामचरन पिता मोहनलाल
71
66/1
0.930 0.495
1.771
66/2,66/4,0.13
1.771
66/3
1.773
0.843
66/4
0.843
1.151
67/1
1.619
0.827 पालसिह पिता पुनेसिह, दिवालसिह पिता पुनेसिह, सुमिया बाई पुत्रि पुनेंसिह जाति कोरकू
72 वनेसिंह पिता गन्नू
73
कनकसिंह पिता गन्नू
67/2
0.827
0.827
0.827
0.827
067/3 4653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
74 हरेसिह पिता गन्नू 67/4 0.827 0.827
75 भूरेसिह पिता गन्नू 67/5 0.827 0.827
76 शिवाली पुत्रि राजेन्द्र सिंह 67/6 0.827 0.827
77 पूसामल पित अमरसिंह 69 3.594 3.594
78 अंतराम मोहन सिंह 71/1 0.602 0.602
समोती बेवा सोहन सिंह वीरेन्द्र सिंह सेमल सिंह कमल
71/2 1.804 1.804
79 सिह कमलाबाई सभी के पिता सोहनंसिह
80 संतराम पिता मोहन 71/5 0.602 0.602
81 बंन्तूलाल पिता मोहन 71/6 0.601 0.601
82 विसनिया पुत्रि गोरेलाल 72 2.068 1.765
83 भुतईबाई पुत्रि हजारी 73/1 1.263 0.791
धर्मेन्द्र सिह पिता बदामी, राजू पिता बदामी, दारांसिह पिता
बदामी, संजू पिता बदामी, धर्मवती पुत्रि बदामी, अमरावती 73/2/1 1.922 1.162
84 पुत्रि बदामी जाति कोरकू
85 योगेश पिता हरीश
86 संत्याबाई बेवा बारेलाल , कमल पिता बारेलाल जाति कोरकू
87 बतेसिया पुत्रि बदामीलाल
88 नर्बदीबाई पुत्रि हजारी
89 राजेन्द्र पिता प्रताप सिंह
90 मनोज नाबा बल्द बली गोंविद
91 रमोतीबाई पुत्रि झबलू जाति कोरकू
पूसामल पिता अमरसिह जाति गोंड
चुनियाबाई बेवा रुसमल , गीता पुत्री रुसमल पत्नि लवकुश
उइके कविता पुत्री रुसमल पत्नि विष्णु, राकेश पिता
रूसमल, मुकेश पिता रूसमल , भगवती पिता अमरसिंह
92 पत्निमस्तान, कल्लू पिता अमरसिंह जाति गोंड
93 अनुसुइया पुत्रि प्रेमसिह
94 सुनीताबाई पुत्रि प्रेमसिंह
दल्लूपिता अमरसिह प्रेमंसिह पिता मदन निर्भय पिता
95 अमरंसिह भग्गोपिता अमरंसिह
दल्लूपिता अमरसिह प्रेमंसिह पिता मदन निर्भय पिता
96 अमरंसिह भग्गोपिता अमरंसिह
97 सुखिया झंकला मंगली पु मन्नू, बुध्दू सदु मन्नू
98 जुग्गो वि. विरजू, समलू सुक्का, प्रभू वि रजू
99 झल्लो पुः पच्चू
1- क़षकों की संख्या - 99
73/2/2 1.922 1.163 73/3 3.495 0.068 73/4 1.214 0.874 73/5 1.263 0.617 73/6 1.266 0.608 73/7 1.266 0.836 77/1/2 0.89 0.587 77/2 0.279 0.154 77/3/1 0.14 0.14 77/3/2 0.139 0.139 77/4 0.275 0.154 78/3 0.87 0.047 95/2 0.283 0.125 96 0.21 0.01 97 0.466 0.036
120.438 105.676
A भाग 1 4654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
2- कुल रकबा 120.438 हे 0
3- अधिग्रहित की जानी वाली भूमि -105.676 हे 0
4- शेष भूमि-14.762 हे0
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतगर्त भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें अनुमानित 53 व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश , समिति दबारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनीमालवा के कार्यालय मैंकिया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भूमि अर्जन) नर्मदापुरम की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.dmhoshangabad.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
4655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 00010-अ-82-22-23-भू-अर्जन-लही -12861
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
( प्रभावित क़षको की सूची)
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
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4
5
6
158.586
लही
सिवनी मालवा
नर्मदापुरम (म.प्र. )
मोरण्ड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन
परियोजना प्रशासक मोरण्ड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई , (पीआईयू) सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम(म.प्र. )
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)
क्र.
खसरा नंबर
भूमि स्वामी कानाम
कुल रकबा
अर्जित रकबा
1
3
4
5
2
1
2/1
2.023
2.023 समतोबाई बेवा टीकाराम , रामरतन टीकाराम , शिवरतन, टीकारामजाति कोरकू
2
0.753
0.753
2/22/2,0.599,2/3,0.154
अनिताबाई पति सुरेश कुमार जाति भिलाला
3
2/4
1.639
1.639 सावित्री बाई बेवा सूरतराम गंगाराम राजाराम शिवराम राधाबाई सभी केपिता सूरतराम
4
2/5
0.756
0.756
अनिता बाई पति सुरेश कुमार जाति भिलाला
5
2/6
0.756
0.756 सुरेश कुमार व हीरालाल जाति भिलाला
6
2/7
0.756
0.756 अनिता बाई पति सुरेश कुमार जाति भिलाला
7
2/8
0.756
0.756
सुरेश कुमार व हीरालाल जाति भिलाला
8
2/9
0.609
0.609 सुरेश कुमार व हीरालाल जाति भिलाला
f
A 4656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
9
सुरेश कुमार व हीरालाल जाति भिलाला 2/10 0.605 0.605
10
अमरंसिह पुत्र मोटे जाति कोरकू 4/1 0.809 0.809
भागवती बेवा जगतराम संतराम गायत्री दोनो के पिता
11 जगतराम किशोरीकिशन भागरथी , भगवती सभी के पिता
4/2/1/,5/ 2,5/3 2.691 2.691
सेवलू
12
दीपांशु पिता सुरेश 4/2/2 0.405 0.405
13
भागवती बाई वारेलाल जाति कोरकू 4/4 0.546 0.546
14
नरेन्द्र सिह व त्रिलोक सिंह 4/5-3.513,5/11-0.809 4.318 4.318
15 बुध्दू पुत्र हीरालाल , सुध्दू पुत्र हीरालाल , बज्जू पिता हीरालाल
4/6 0.485 0.485
बुधिया पुत्री हीरालाल सुदिया पुत्री हीरालाल
16 मदन पिता मोहन, राजू पिता मोहन , मीनाबाई पिता मोहन,
4/7 2.004 2.004
राधाबाई पिता मोहन, ताराबाई पिता मोहन
17
मनीषा पिता रामभरोस जाति कोरकू 4/8 0.809 0.809
18
सुक्क्पिता सोमा जाति कोरकू 4/9 0.704 0.704
19 चिरोंजी पिता बाबूलाल जाति कोरकू
4/10 0.809 0.809
20 तुलसी पिता जिराती जाति दरोई
5/1 0.825 0.825
21 प्रेमंसिह अमरसिंह रूपसिंह चैनसिंह पुत्रगण मंगू मगन पुत्री 5/4 4.027 4.027
मंगूफूला बेवा मंगू
22
भूता पिता शम्भू 5/5 1.611 1.611
23 रति बेवा भैयालाल कलीराम पिता भैयालाल कलाबाई पुत्री 5/6 2.771
भैयालाल 2.771
कपूरीबाई वि. शेखलाल , सुखंसिह सरदार सिंह नाबा मन्नाबाई
24 नाबा बुध्दोबाई नाबा गुडडी नाबा सभी ब. शेखलाल बली मां
5/10 0.761 0.761
कपूरीबाई मंगू भैयालाल, मदरान पुत्री भैयालाल
25 जसदीप पिता रघुवीर सिंह, रमिदंर बेवा रघुवीरसिहं, रवजोत 5/12 2.727
2.727
कौर पुत्री रघुवीर सिंह अवनीत कौर पुत्री रघुवीर सिंह
26 जसविन्दरसिंह पिता हरचरणसिंह
5/13 1.477 1.477
27
रामदयाल पिता शम्भू, शांता बेवा शम्भू, सरजू पुत्री शम्भू 5/14 1.705 1.705
28
5/16 1.619 1.619
बत्तुलालपिता किशन इमरती बाई पिता किशन जाति कोरकू
सुन्दर ब शम्भू 5/17 1.607 1.607
ग्यारसी बाई बेवा धन्नू
5/18 1.705 1.705
29 सुमेर मुकेश पिता धन्नू कस्तूरी उमा सुनीता पिता धन्नू
महेश पिता रम्मू फुदिया बाई बेवा रम्मू मंतूरी पुत्री रम्मू
रुकमणी पुत्री रम्मू भागवती बाई पुत्री रम्मू सुनीता बाई पुत्री 5/19 1.705 1.705
रम्मू सूरज पिता रम्मू
30
संतूलाल मानाजी , मनीराम संतरी मीरा सभी के मानाजी 7/1 0.962 0.962
31 7/2
संतूलाल मानाजी 0.81 0.81
32 प्रताप पिता गोपाल , प्रभाबाई पुत्री गोपाल पत्नी जयंसिह,
7/3 0.809 0.809
| उर्मिला पुत्री गोपाल पत्नी सुनील, शर्मीला पुत्री गोपाल पत्नी
4657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
रामकिशोर , रामबाई बेवा भारतसिंह , अनिकेत नाबा. राजा नाबा. पिता भारतसिह जाति गौड
33
शंकरलाल पिता रोना
34
गेदालाल पिता शिवलाल जाति कोरकू
35
शंकरलाल पिता रोना
36
8/1
0.849
0.849
8/2
0.283
0.283
8/3
1.174
1.174
8/4
0.809
0.809 विष्णु पिता मुन्नालाल बिसनलाल पिता मुन्नालाल रामरती पुत्रीमुन्नालाल
37
भागवतीबाई पुत्री वारेलाल जाति कोरकू
38
1.611 10/2,10/2-1.214,10/3-0.397 1.611
1.61
1.61 10/4-0.291,10/ 5-0.081,10/6- 0.680,13/4-0.243,13/5
बुध्दू पुत्र हीरालाल, सुध्दू पुत्र हिरालाल , बज्जू पिता हीरालाल बुधिया पुत्री हीरालाल सुदिया पुत्री हीरालाल
39
भागवतीबाई पुत्री वारेलाल जाति कोरकू
40
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
41
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
42
भगत पिता बुद्ध
43
गोमती बाई पति दीदारसिंह
44
दीदारसिंहपिता संतसिंह
45
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
46
अनिल पिता प्रेमंसिह, सुनील पिता प्रेमंसिह, राम पिता प्रेमसिह, मीना पुत्री प्रेमसिह , सुनीता पुत्री प्रेमंसिह
47
11
0.089
0.089
1.125
12/1-0.316,12/2-0.809
1.125
0.644
0.644 13/6-0.514,14-0.032,15- 0.045,16-0.053
19/1
0.526
0.526
0.028
19/2
0.028
19/3
0.91
0.91
21-0.174,22/2-0.040
0.214
0.214
22/1
0.283
0.283
23
0.348
0.348 संतूलाल पिता मानाजी, मनीराम पिता मानाजी , संतरी पिता मानाजी , मीरा पुत्री मानाजी
48
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
49
बटटूलाल बलीराम रामकली ब बलीराम
50
1.186
1.186 24-0.421,25-0.202,28/1- 0.563
0.292
0.292 27-0.049,28/2-0.162,28/3- 0.081
0.311
0.311 29/3-0.222,30/2-0.089
विष्णु पिता मुन्नालाल बिसनलाल पिता मुन्नालाल रामरती पुत्रीमुन्नालाल
51
मांगीलाल पिता छोटेलाल
52
0.902
0.902 30/3-0.299,30/4-0.239,30/5- 0.364
30/6
0.607
0.607 संतूलाल पिता मानाजी , मनीराम पिता मानाजी, संतरी पिता मानाजी, मीरा पुत्री मानाजी
53
0.894
0.894 30/9-0.295,30/10- 0.364,30/11-0.235
विष्णु पिता मुन्नालाल बिसनलाल पिता मुन्नालाल रामरती पुत्रीमुन्नालाल
54
नरेन्द्र सिह व त्रिलोक सिंह
55
रामदयाल पिता शम्भू, शांता बेवा शम्भू, सरजू पुत्री शम्भू
56
रामगोपालपिता चुन्नी
57
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
58
गोमती बाई पति दीदारसिंह
श्यामाबाई पुत्री रंजी जाति गौड
A1
0.162
30/13
0.162
31/1
0.405
0.405
31/2
0.349
0.349
33/1
0.162
0.162
33/2,33/2-0.142,34/1-1.349 1.491 1.491
34/2/1
0.511
0.511 4658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
59
सावित्री पुत्री रंजी जाति गौड
60
[भाग 1
34/2/2
0.512
0.512
34/3
0.336
0.336 रामवतीबेवा शिवदयाल तारा वती पुत्री शिवदयाल भारत सिंह सरतार सिह पुत्रगण शिवदयाल
61
समर्थसिंह पिता रण्वीरसिंह जाति सलूजा
62
शिवचरन पिता विसन
63
34/4
3.642
3.642
35/1
0.405
0.405
0.405
0.405 35/3-30/8-0.045,35/3-0.0405
अशोक पिता भूरेलाल, पप्पूण पिता भूरेलाल, गोलू पिता भुरेलाल ,, हजारी पिता भुरेलाल, सुशीला पुत्री भुरेलाल, शंताबाई पुत्री भूरेलाल
64
बद्रीपिता रामदीन जाति दरोई
65
संतोबाई बेवा राजाराम राजू पिता राजाराम, राजेश पिता राजाराम, सुनील पिता राजाराम , ललित पिता राजाराम, अनिल पिता राजाराम, रेखा पुत्री राजाराम , रीना पुत्री राजाराम, अरुणा पुत्री राजाराम
66
35/4
0.405
0.405
35/5
0.405
0.405
35/6
0.405
0.405 फूलवती बेवा मिश्रीलाल रामविलास पिता मिश्रीलाल, विनोद पिता मिश्रीलाल, रामकली पुत्री मिश्रीलाल, सुनीता पुत्री मिश्रीलाल, अनिता पुत्री मिश्रीलाल
67
गुलाब पिता मंगल जाति दरोई
68
कालूरामपिता जावर
69
पिस्सोबाई पिता मूरतसिंह जाति दरोई
70
रामविलास पिता मिश्रीलाल
71
राजेन्द्रसिह पिता कनकसिंह
72
रामवलीइन्दरबाई राजेन्द्र प्रेमवती सभी के पिता कनकंसिह
73
कन्नूपिता दूरक्सा
74
इमरत पिता रामू
75
मनोहर पिता रामू
76
रामवलीइन्दरबाई राजेन्द्र प्रेमवती सभी के पिता कनकंसिह
77
35/7
0.405
0.405
35/8
0.405
0.405
35/9
0.405
0.405
35/10
0.304
0.304
36
2.956
2.956
37
1.117
1.117
38/1
1.19
1.19
38/3/1
0.837
0.837
38/3/2
0.808
0.808
38/4
0.384
0.384
38/5
1.193
1.193 भूतईबाई वि इमरत , राजू नाबा. संजू नाबा. ईसू नाब .जमना नाबा. इमरत बली मां भूतई, रतीबाई पुत्री इमरत
78
लख्खननलाल पिता रामू
79
छगन पिता रामू
80
प्रितम सिह विश्वनाथ् सिंह
81
साक्षी पुत्री बालाराम
82
छगन पिता रामू
83
मनोहर पिता रामू
84
कमला बेवा रामू, अमरा पिता रामू
85
कन्सरदत्तक बेरिस्ट फोरन मिश्न सोसायटी एलिजपुर
86
बुद्ध पिता भोदू
40/1/1
0.837
0.837
40/1/2
0.808 0.808
41/1
3.683
3.683
41/2
0.955 0.955
41/3/1
0.029
0.029
41/3/2
0.029
0.029
41/3/3
0.266
0.266
42
1.452
1.452
43/1
2.281
2.281
f 4659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
87
संतोष पिता बुद्ध
88
सदनपिता बुद्ध
89
मांगीलाल पिता छोटू
90
अमरसिह पित हरलाल
91 प्रेमंसिह पिता हरलाल
92
अमरसिहप्रेमसिंह सुगरती सभी के पिता हरलाल
93
चरण सिंह पिता मूलचन्द
94
हरेसिह पिता मूलचंद जाति गौड
95
1.983
1.983 43/2
43/3
1.983
1.983
43/4
3.145
3.145
43/5
1.214
1.214
1.214
43/6
1.214
43/7
0.701
0.701
44/1
0.427
0.427
44/2
0.427
0.427
45/1
1.619
1.619 प्रितम सिह विश्वनाथ सिंह ममता पुत्री विश्वनाथ रूपसिंह सुखीअमरा पिता विजेन्द्रसिह
96
राजेन्द्रसिहपिता कनकसिह
97
45/2
0.89
0.89
46/1
0.934
0.934 ललता वे बलीराम धरमदास दिनेश रामवती फूलवती सभी के पिता बलीराम, कमलसिंह रावल सिह पुष्पा कुसुम सभी के पिता मनीराम, संतोष व रामसिंह , निर्मला पुत्री रामंसिह, मानसिंह पिता नन्हू, वीरसिंह नन्हू , शेरसिह नन्हू लालसिह सांवत, नंदलाल सांवत
98
46/2
0.470 0.470 दिनेश पिता लालसिह, रामरतीबाई बेवा गंगू, अशोक पिता गंगू, रमेश पिता गंगू, कमलेश पिता गंगू, इंन्द्राबाई पुत्री गंगू पत्नी दल्लू अमराबाई पुत्री गंगू, लताबाई पुत्री गंगू, रीताबाई पुत्री गंगू, पप्पीबाई पुत्री गंगू, कालीचरण पिता लालसिंह, दीनू पिता लालसिह , शिवचरण पिता लालसिह,
99 नन्दलाल पिता सांवत
100
इन्द्राबाई पति दललू सिंह पुत्र अलापसिंह
101
46/3
0.470
0.470
47
1.384
1.384
1.880
1.880 48/1-0.624,48/2-0628,48/3- 0628
राजेन्द्र पिता कनक सिंह प्रेमवती इन्दर बाई रामवती सभी के पिता कनक सिहं प्रीतम पिता विश्वनाथ सिंह, ममता पिता विश्वनाथसिह , रुपेसिह पिता विजेन्द्रसिह , सुखी पुत्री विजेन्द्रसिह, अमरा पुत्री विजेन्द्र सिंह
102
48/4
0.628
0.628 प्रीतम ममता पिता विश्वनाथ सिंह रूपसिह सुखी अमरा सभी के पिताविजेन्द्रसिह
103
49/1
0.445
0.445 दिनेश पिता लालसिह , रामरतीबाई बेवा गंगू, अशोक पिता गंगू, रमेश पिता गंगू, कमलेश पिता गंगू, इंन्द्राबाई पुत्री गंगू पत्नी दल्लू अमराबाई पुत्री गंगू, लताबाई पुत्री गंगू, रीताबाई पुत्री गंगू, पप्पीबाई पुत्री गंगू, कालीचरण पिता लालसिंह, दीनू पिता लालसिह , शिवचरण पिता लालसिह,
104
नन्दलाल पिता सांवत
105
49/2
0.445
0.445
50
0.445
0.445 द्रोपता पुत्री मोती, दुलारी वि. सरवन, राजेश, गोंविंद , बबली, सभी के बल्द सरवन, चंदर, कालीराम, कृष्णबाई , विपता, ममता, पुत्रीया कालीराम , बिहारी पिता मोती , प्यारे मोती , शांताबाई , मोती बलियाबाई बेवा कालीराम
106
शंकरसिंह पिता प्रेमंसिह
51
0.248
0.248 4660
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
107
निर्मलापुत्री रामसिह संतोष पिता रामसिह
108
इन्द्राबाई पति दल्लयूग सिंह पुत्र अलाप सिंह
109
भाग 1
52
0.971
0.971
53
1.902
1.902
54
1.275
1.275 द्रोपता पुत्री मोती, दुलारी वि. सरवन, राजेश, गोंविंद, बबली, सभी के बल्द सरवन, चंदर, कालीराम, कृष्णबाई, विपता, ममता, पुत्रीया कालीराम , बिहारी पिता मोती , प्यारे मोती , शांताबाई, मोती बलियाबाई बेवा कालीराम
110
सुबानसिह पिता प्रेमसिह
111
55
1.295
1.295
56/1
0.938
0.938 धरमदास पिता बलीराम, दिनेश पिता बलीराम, रामवती पुत्री बलीराम, फूलवती पुत्री बलीराम,
112
कमलसिह रावल सिह पुष्पा कुसुम सभी के पिता मनीराम
113
वीरसिंह पिता नन्हू
114
हीरासिंह पिता प्रेमंसिह
115
कल्लूपिता देवजी
116
रामेश्वर पिता मंगू रतन पिता मंगू
117
कमलाबाई बेवा रामू अमंराबाई पिता रामू
118
लीला पुत्री विस्सू
119
शंकर पिता प्रेमसिह, हीरा सिह पिता प्रेमंसिह , सुभानसिह पिता प्रेमसिह , दुलिया पुत्री प्रेमसिह , गुल्लो पुत्री प्रेमसिह
120
रामदयाल पिता शम्भू, शांता बेवा शम्भू, सरजू पुत्री शम्भू
121
शंकरसिंह पिता प्रेमंसिह
122
ग्यारसी बाई बेवा धन्नूसूमेर मुकेश कस्तूरी उमा सुनीता सभीके पिता धन्नू
123
56/2
0.938
0.938
56/3
0.285
0.285
57/1
0.526
0.526
57/3
0.575
0.575
57/4
0.202
0.202
57/5
0.571
0.571
57/7
0.376
0.376
57/8
0.289
0.289
57/9
0.095
0.095
57/10
0.809
0.809
57/11
0.095
0.095
57/12
0.095
0.095 महेश पिता रम्मू, फुदिया बेवा रम्मू, मंतूरी पुत्री रम्मू रुकमणी पुत्री रम्म्मभूल भागवतीबाई पुत्री रम्म्कूल, कुसुमबाई पुत्री रम्मू,सुनीता बाई पुत्री रम्मू , सूरज पिता रम्मू
124
झल्लोवाई पिता बलराम, इलापसिंह पिता श्यामलाल अजबंसिह पिता बलराम, रावल सिंह पिता बलराम, विमला पुत्री बलराम, रामप्यारी पिता बलराम इलापसिंह
125
दल्लूव रामलाल
126
नाना व रामलाल
127
केवलराम सुनील पिता फुलेसिह
128
लीला पुत्री विस्सू
129
बद्री पिता रामदीन जाति दरोई
130
फुलवती बाई पुत्री रामदीन
131
कलावती पुत्री रामदीन
132
समियाबाई पुत्री रामदीन
133
संतोबाई पुत्री रामदीन
61/1
1.481
1.481
61/2
0.493
0.493
61/3
0.494
0.494
61/4
0.495 0.495
62
5.848
5.848
64/3/1
0.405
0.405
0.405
64/3/2
0.405
0.405
64/3/3
0.405
64/3/4
0.404
0.404
64/3/5
0.404
0.404 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 सितम्बर 2024
134
4661
अशोक पप्पू गोलू हजारी सुशीला शांताबाई सभी के पिता
भूरेललाल 64/4 1.011 1.011
135
गुलाबसिह पिता मंगल 64/5 0.506 0.506
136 श्यामबाई बेवा इलाप, भगवान पिता इलाप , चैनसिह पिता
इलाप , प्रर्मिला पुत्री इलाप पत्नी भूरा 64/6 0.504 0.504
137
धर्मदास दिनेश पिता बलीराम ललताबाई बेवा बलीराम 70
1.846 1.846
138
हीरासिह पिता प्रेमंसिह 71/1
0.360 0.360
139
शंकरसिह पित प्रेमसिह 71/2
0.308 0.308
140
सुबान सिंह पिता प्रेमंसिह 71/3 0.421 0.421
141
चरण सिह पिता मूलचन्द 72/1 0.550 0.550
142
हरेसिंह पिता मूलचन्द 72/2 0.550 0.550
143
हीरासिंह पिता प्रेमंसिह 74/1 0.547
0.547
144
शंकरसिंह पिता प्रेमंसिह 74/2 0.546
0.546
145 शंकर पिता प्रेमसिह, हीरा सिह पिता प्रेमंसिह, सुभानसिह
74/3 0.551 0.551
पिता प्रेमसिह, दुलिया पुत्री प्रेमसिह, गुल्लो पुत्री प्रेमसिह
146 बिस्सोबाई बेवा शेरसिह सुमेर सुरेश महेश मायाबाई सभी के
पिताशेरसिह 76/1 0.938 0.938
147
ओजूर्फ विजय परते पिता मानसिह 76/2 0.938 0.938
148
वीरसिह पित नन्ह 76/3 0.527 0.527
149
द्रोपती बेवा शम्भू 78/1 0.134 0.134
150
रविशंकर पिता शम्भू 78/2
0.134 0.134
151
राजेन्द्र पिता शम्भू 78/3 0.134
0.134
152
द्वारका पिता शम्भू 78/4 0.134 0.134
153
क्षमा पुत्री शम्भू 78/5 0.133 0.133
154
दल्लूपिता रामलाल 78/6 0.222 0.222
155
नाना पिता रामलाल 78/7
0.222 0.222
156
केवलराम सुनील पिता फुलेसिह 78/8 0.222 0.222
157 भग्गो पुत्री सुखलाल भागीरथ कनक सिंह चरणसिंह रामसिह
सभी के पितागू गा 79
1.194 1.194
158
रामवती पति शिवदयाल 80
0.138 0.138
159 झल्लोबाई अजबंसिह रावल सिंह विमला रामप्यारी सभी के
पिता बलरामइलापसिंह पिता श्यामलाल 81/1 0.125 0.125
160
दल्लूव रामलाल 81/2
0.042 0.042
161
नाना व रामलाल
81/3 0.042
0.042
162
केवलराम सुनील पिता फुलेसिह 81/4 0.042 0.042
163
वीरसिंह पिता नन्ह 82 0.097 0.097
164
दिनेश पिता लालसिह, रामरतीबाई बेवा गंगू, अशोक पिता 0.032 0.032
4662
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1
गंगू, रमेश पिता गंगू, कमलेश पिता गंगू, इंन्द्राबाई पुत्री गंगू पत्नी दल्लूअमराबाई पुत्री गंगू, लताबाई पुत्री गंगू, रीताबाई पुत्री गंगू, पप्पीबाई पुत्री गंगू, कालीचरण पिता लालसिंह, दीनू पिता लालसिह , शिवचरण पिता लालसिह
165 नन्दलाल पिता सांवत
166
इन्द्राबाई पति दल्लयू सिंह पुत्र अलाप सिंह
167
बुद्धपिता भोदू
168
अमरसिह पिता हरलाल
169
प्रेमसिह पिता हरलाल
170
83/2
0.029
0.029
84
0.097
0.097
85/1
0.165
0.165
85/2
0.084
0.084
85/3
0.084
0.084
86
0.125
0.125 द्रोपता पुत्री मोती , दुलारी वि. सरवन, राजेश, गोंविंद , बबली , सभी के बल्द सरवन, चंदर, कालीराम , कृष्णबाई , विपता, ममता, पुत्रीया कालीराम , बिहारी पिता मोती, प्यारे मोती , शांताबाई , मोती बलियाबाई बेवा कालीराम.
171
शंकरसिंह पिता प्रेमंसिह
172
87
0.113
0.113
88-0.324,89-0.243,90-0.247 0.814
0.814 राजेन्द्र पिता कनक सिंह प्रेमवती इन्दर बाई रामवती सभी के पिता कनक सिहं प्रीतम पिता विश्वनाथ सिंह , ममता पिता विश्वनाथसिह , रूपसिह पिता विजेन्द्रसिह, सुखी पुत्री विजेन्द्रसिह, अमरा पुत्री विजेन्द्र सिंह
173
हीरासिंह पिता प्रेमंसिह
174
94
0.291
0.291
95
0.279
0.279 प्रीतम ममता पिता विश्वनाथ सिंह रूपसिह सुखी अमरा सभी के पिताविजेन्द्रसिह
175
चरणंसिह पिता मूलचन्द
176
हरेसिह पिता मूलचंद
177
96/1
0.164
0.164
96/2
0.164
0.164
98/1
0.234
0.234 दिनेश पिता लालसिह, रामरतीबाई बेवा गंगू, अशोक पिता गंगू, रमेश पिता गंगू, कमलेश पिता गंगू, इंन्द्राबाई पुत्री गंगू पत्नी दल्लू अमराबाई पुत्री गंगू, लताबाई पुत्री गंगू, रीताबाई पुत्री गंगू, पप्पीबाई पुत्री गंगू, कालीचरण पिता लालसिंह, दीनू पिता लालसिह , शिवचरण पिता लालसिह
178 नन्दलाल पिता सांवत
179
98/2
0.162
0.162
99
0.214
0.214 रामबली पिता कनकसिंह, इन्दर बाई पुत्री कनकसिंह, राजेन्द्र पिता कनकसिह प्रेमवती पुत्री कनकसिंह,
180
100
0.174
0.174 राजेन्द्र पिता कनक सिंह प्रेमवती इन्दर बाई रामवती सभी के पिता कनक सिहं प्रीतम पिता विश्वनाथ सिंह, ममता पिता विश्वनाथसिह, रूपसिह पिता विजेन्द्रसिह, सुखी पुत्री विजेन्द्रसिह, अमरा पुत्री विजेन्द्र सिंह
181
101-0.085,102-0.006
0.181
0.181 भग्गो पुत्री सुखलाल भागीरथ कनक सिंह चरणसिंह रामसिह सभी के पितागूगा
182
राजेश गोविंद चन्दर बबली सभी वल्द सरवनसिंह
183
प्रतापसिह , भारतसिह पिता रामगोपाल
184 रामवती पत्नि शिवदयाल
0.753
103-0.636,104-10.117
0.753
104/2
0.113
0.113
0.890
0.890
05/2 4663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 सितम्बर 2024
भाग 1 ]
185
105
1.214
1.214 शंकर पिता प्रेमसिह, हीरा पिता प्रेमंसिह , सुभानसिह पिता प्रेमसिह, दुलिया पुत्री प्रेमसिह , गुल्लो पुत्री प्रेमसिह
186
107/1
2.048
2.048 इन्द्राबाई पति दल्ल्यूल सिंह पुत्री अलाप सिंह जाति गौड
187
107/2
चैनसिह पिता राजेन्द्र सिंह
1.023
1.023
188 गंभीरसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति गौड
107/3
1.020
1.020
158.586
158.58 6
1- क़षकों की संख्या - 188
2- कुल रकबा 158.586 हे 0
3- अधिग्रहित की जानी वाली भूमि-158.586 हे0
4- शेष भूमि - 0 हे0
1- चूंकि हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतगर्त भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें अनुमानित 138 व्यक्ति का विस्थापन हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश, समिति दबारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सिवनीमालवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) नर्मदापुरम की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा । कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.dmhoshangabad.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
सोनिया मीना, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .