शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2024 -आश्विन 3 , शक 1946
क्रमांक 276]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्र . बी- 15-00003-2021 - चौदह-2 (पार्ट). -मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76 (2) एवं (3 ) के तहत् कृषि उपज मंडी समिति आष्टा द्वारा अधिक राशि व्यय किये जाने के कारण नवगठित कृषि उपज मंडी समिति जावर को कोई राशि नहीं दिये जाने संबंधी, आशय की सूचना पूर्व में ही दिनांक 6 मार्च 2021 को प्रकाशित की जा चुकी है.
अतः राज्य शासन एतद्वारा , मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 76 (5 ) एवं ( 6) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए , कृषि उपज मंडी समिति आष्टा द्वारा नवगठित कृषि उपज मंडी समिति जावर को कोई राशि नहीं दिये जाने की घोषणा करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.
551 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
552
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्र. बी- 15-00003-2021 - चौदह-2 (पार्ट) .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार , अपर सचिव.
Bhopal , the 25th September 2024
No / B -15 / 00003 /2021 / 14-2 ( part ) : Whereas the State government , under the sections 76( 2) and 76(3 ) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , has previously published an intent on 06/03/2021 that the Krishi Upaj Mandi Samiti Ashta would not be providing any funds to the newly formed Krishi Upaj Mandi Samiti Jawar due to excessive expenditure.
Therefore , in exercise of the powers conferred underthe section 76 (5 ) and 76 ( 6 ) of Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares that no amount is to be released by the Krishi Upaj Mandi Samiti Ashta to Newly Constituted Krishi Upaj Mandi Samiti Jawar .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.
552( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक/ SAMB/0044/ 2023 - ESTB - NMY- SAMB ( 222552 ) : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 (2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी- 15-30/ 2005/ 14-3 दिनांक 13/09/2007 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा जिला विदिशा के अंतर्गत मंडी प्रांगण का विस्तार कर निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है -
विवरण
ग्राम स्यावदा तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा की निम्नलिखित भूमि का क्षेत्र : -
क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
क्र.
14.633
126/1
1
1.045
137/1
2
15.678
योग
जिसकी सीमाएं अग्रांकित हैं : -
उत्तर में
निजी भूमि
दक्षिण में
शासकीय भूमि
मंडीप्रांगण
पूर्व में
पश्चिम में
निजी भूमि
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
पृ.क्रमांक- SAMB-0044-2023 - ESTB - NMY- SAMB (222552).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
552(2)
Bhopal , the 25th September 2024
NO . SAMB / 0044 / 2023 - ESTB - NMY - SAMB ( 222552 ) : In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 2 ) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , ( No. 24 of 1973 ) , and in correlation to the Department's Notification No. D - 15-30/ 2005/14-3 dated 13/09/2007 , State Government hereby expands the market yard under APMC Ganjbasoda District Vidisha and declares the following areas as additional market yard -
Description
The following land area of village Syavada Tehsil Ganjbasoda District Vidisha
S.No. Survey No.
Area (In Hectare)
14.633
1
126/1
1.045
2
137/1
15.678
Total
BOUNDED BY
Private Land .
North
South
Government Land .
Mandi Yard .
East
West
Private Land .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक/SAMB/0044 / 2023 - ESTB - NMY - SAMB ( 222552 ) : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा, विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25/09/2024 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा, जिला विदिशा के विस्तारित मण्डी प्रांगण के लिए निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है - 552(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्षेत्र
1. ग्राम स्यावदा तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र -
( 1 ) स्यावदा (2 ) मढिया पोनिया ( 3 ) बूचाखेडी ( 4 ) सिरावदा ( 5 ) खिरकावली ( 6 ) जुगयाई (7) वगरू ( 8 ) बरेठ (9 ) कंजना ( 10 ) बासौदा ( 11 ) रबरयाई ( 12 ) राउखेडी ( 13 ) हतोड़ा ( 14 ) खेरुआ ( 15 ) नसीदपुर ( 16) फतेहपुर ( 17 ) बेहटा उर्फ शाहजहांपुर ( 18 ) अजीतपुर उर्फ भडेरू।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव,
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
पृ.क्रमांक- SAMB -0044-2023 - ESTB - NMY - SAMB (222552 ). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार , अपर सचिव,
Bhopal , the 25th September 2024
NO /SAMB / 0044/2023 - ESTB - NMY - SAMB ( 222552 ) In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (2 ) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, ( No. 24 of 1973) , and in correlation to the Department's even number Notification dated 25/09/2024 the State Government hereby declares the following area as market proper , for the extended market yard of APMC Ganjbasoda District Vidisha -
AREA
(1 ) An area within the limit of Gram Syavada in Tehsil Ganjbasoda of District Vidisha .
(2) An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard , namely -
(1) Syavada ( 2) Madiya Poniya (3) Buchakhedi (4) Siravada (5) Khirkawali ( 6) Jugyai ( 7) Vagru ( 8) Bareth (9) Kanjana ( 10) Badosa ( 11 ) Rabaryai ( 12 ) Raukhedi ( 13 ) Hatoda ( 14 ) Kherua ( 15 ) Naseedpur ( 16) Fatehpur ( 17) Behta Urf Shahjahapur ( 18 ) Ajeetpur Urf Bhaderu .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 सितम्बर 2024
552(4)
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक/AGR/5 /0012/ 2024 / 14-2 / AGR(336415) : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की अधिसूचना दिनांक 28 अप्रैल 1969 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति जबलपुर के मंडी क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण (फल -सब्जी) घोषित करती है: -
स्थान
ग्राम औरिया एवं ग्राम करमेता तहसील आधारताल जिला जबलपुर के निम्नलिखित क्षेत्र : -
क्र.
खसरा क्रमांक
क्षेत्र ( हेक्टेयर में)
2.586 ग्राम औरिया के खसरा क्रमांक 376/1 रकबा 1.78 हेक्टेयर का अंश 1 रकबा 1.00 हेक्टेयर , खसरा क्रमांक 370/3 रकबा 0.866 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 439/374 रकबा 0.720 हेक्टेयर
3.249 ग्राम करमेता के खसरा क्रमांक 32/1 रकबा 0.809 हेक्टेयर, खसरा 2 क्रमांक 32/2 रकबा 0.821 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 32/3 रकबा 1.619हेक्टेयर
5.835
योग
जिसकी सीमाएं अग्रांकित है: -
उत्तरमें
कटंगी बायपास
दक्षिण में
निजी भूमि
पूर्वमें
निजी भूमि
पश्चिममें
नेशनल हाईवे
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक- AGR - 5-0012-2024-चौदह- 2- AGR(336415).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार , अपर सचिव.
552(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
Bhopal , the 25th September 2024
NO/AGR/ 5/00 / 2 / 2024 / 14-2 / AGR ( 336415) : In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub- section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares the following areas , for which a market area at Jabalpur has been established by this department's notification dated 28th April , 1969 , shall be an additional market yard ( Fruits & Vegetables ) , namely :
PLACE
An area of Gram Onriya and Gram Karmeta in Tehsil Adhartal of District Jabalpur:-
S.No.
Survey No.
Area (In Hectare)
2.586 1 Gram Onriya - Survey number 376/1 part area 1.00 Hectare out of total area 1.78 Hectare , Survey number 370/3 area 0.866 Hectare and Survey number 439/374 area 0.720 Hectare .
3.249 2 Gram Karmeta- Survey number 32/1 area 0.809 Hectare , Survey number 32/2 area 0.821 Hectare , and Survey number 32/3 area 1.619 Hectare .
5.835 Total
BOUNDED BY
North
Katangi Bypass .
South
Private Land .
East
Private Land
West
National Highway .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHASKAR LAKSHAKAR, Add. Secy.
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक/AGR/ 5/0012/ 2024/ 14-2 / AGR ( 336415) : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा, विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25/09/2024 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र जबलपुर के ग्राम औरिया एवं ग्राम करमेता के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2024
552( 6)
क्षेत्र
1 . ग्राम औरिया एवं ग्राम करमेता जिला जबलपुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र ।
2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र -
( 1 ) सूखा (2 ) कठोंदा (3 ) परवाई (4) सुरतलाई ( 5 ) औरिया (6 ) लुहारी
(
7) उजरौड ( 8 ) कुदवारी (9) अमखेरा (10) करमेता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2024
क्रमांक- AGR - 5-0012-2024- चौदह - 2- AGR ( 336415 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.
Bhopal , the 25th September 2024
NO/ AGR/ 5 / 0012/2024/14-2/AGR (336415) : In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub- section (2 ) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , (No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares that in relation to the additional market yard declared vide this department's notification even number dated 25/09/2024 the following areas of Gram Onriya and Gram Karmeta of Jabalpur District shall be a market proper , namely:
AREA
(1) An area in the limit of Gram Onriya and Gram Karmetain Tehsil Adhartal of District Jabalpur.
(2) An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard , namely -
( 1 ) Sukha (2 ) Kathonda ( 3 ) Parwai (4 ) Surtalai ( 5) Onriya ( 6 ) Luhari (7) Ujroad (8 ) Kudwari ( 9 ) Amkhera ( 10 ) Karmeta
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , BHASKAR LAKSHAKAR , Add. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024.