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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
शासन
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 284]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2024-आश्विन 11 , शक 1946
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024
क्र. एफ- 22-13-2018-आठ. यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक तथा समीचीन है;
अतएव , मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59) की धारा 211 क की उपधारा (2 ) सहपठित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 172 के उपनियम (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , यह विहित करती है कि दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण- पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 ) के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से या ई- हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएं.
No. F -22-13-2018- VIII.- WHEREAS , the State Government is of the opinion that it is necessary and expendient to do so , in the public interest ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 211A of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) read with sub- rule (2) of Rule 172 of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 , the State Government , hereby, prescribes that driving license and Vehicle registration certificate shall be issued electronically, through digital signature or through e - signature as specified under the provisions of the Information Technology Act , 2000 (21 of 2000) with effect from 1st October 2024 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिबि चक्रवर्ती , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .