मध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2024-आश्विन 12 , शक 1946
क्रमांक 40]
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. ई- 1-154-2023-5-एक.- श्री तरूण कुमार पिथोड़े , भाप्रसे (2009) संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से भारतीय रेलवे सेवा में दिनांक 7 सितम्बर 2004 से दिनांक 28 अगस्त 2009 तक कार्यरत् रहे हैं. रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 2023 - ई- ( ओ. ) - 11-24-34, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2023 के द्वारा श्री तरूण कुमार पिथोड़े की उक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना , अर्थात् रेलवे सेवा ( पेंशन ) नियम, 1993 के अंतर्गत मान्य की गई है .
(2 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, के परिपत्र क्रमांक 25011-06-2014- AIS- II, दिनांक 4 नवम्बर 2015 के बिन्दु क्रमांक 3 व परिपत्र क्रमांक 25011-02- 2021-AIS - II (Pension) , दिनांक 13 जुलाई 2023 के बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करते हैं. अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति हितलाभ ) नियम , 1958 के नियम 12 (2 ) के तहत दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2009 के दो दिवस के व्यवधान अवधि को दोष मार्जित करते हुए, राज्य शासन , श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009 ) की भारतीय रेलवे की दिनांक 7 सितम्बर 2004 से 28 अगस्त 2009 तक की पूर्व सेवा को वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ जोड़ी जाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) अर्थात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति हितलाभ ) नियम , 1958 का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
4839
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4840
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2024
विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा. 1.
2. विदेश यात्रा के दौरान आमंत्रणकर्ता संस्थान IACP (International Association of Chiefs of Police) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 12 , 13 अक्टूबर 2024 एवं दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग तथाविशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. आर. - 2276822-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विवेक शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पु. मु. , भोपाल को पारिवारिक कार्य पर्यटन हेतु दिनांक 7 से 25 अक्टूबर 2024 कुल , उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5, 6 अक्टूबर 2024 के लाभ के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अवकाश अवधि में से दिनांक 24 से 21 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में Dubai (United Arab Emirates ) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. आर. - 1658219-2024- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल को 2024 IACP " leadership in Community Policing Award " कार्यक्रम में प्राप्तकर्ता के रूप में अवार्ड ग्रहण करने हेतु उक्त कार्यक्रम में दिनांक 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि तक बॉस्टन शहर (यू. एस. ए. ) में निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
4841
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024
(2) उक्त आदेश के परिपालन में, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ( 81 ) (ए) (डी) , ( ई ) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत , माननीय मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.
क्र. 2286715-2024- ब- 2- दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान , भापुसे, सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 सितम्बर 2024 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित बैल्जियम (यू. के. ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3 . विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
क्र. एफ 11-1 ( 11-1 ) -2006- उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019- एक- 9, दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.
(2 ) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, के अवकाश अवधि में सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का कार्यभार श्री शिव दयाल, भापुसे , सेनानी, 14वीं वाहिनी , विसबल , ग्वालियर द्वरा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा .
(2 ) उक्त आदेश के परिपालन में राज्य शासन, एतद्वारा , वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी) ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक, नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (5 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2024
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. एफ 9-2-2008- बी- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में, मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स कॉ- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितम्बर 2025 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है किकर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होंगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहेबिलिटेशन अलाउन्स की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, अपर सचिव.
क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस- 2.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019 -एक-9 , दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.
4842
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024
जावरा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4097- वि. यो. जावरा उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जावरा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, जावरा , मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय रतलाम , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
विकास
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम) योजना में भूमि उपयोग
(3)
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(6)
(7)
(4)
(2)
(1)
4
औद्योगिक 1
जावरा विकास योजना 2031
(5)
4
4-सा-7
छात्रावास
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.inv.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
बैरसिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4101 - वि. यो.-बैरसिया उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश.
उपांतरण
अनुसूची अध्याय
विकास क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम )
योजना में भूमि उपयोग विकास
सारणी /
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(4)
(1)
(3)
(2)
1
बैरसिया विकास
(5)
(6)
(7)
6-सा-14
छात्रावास
6
योजना 2021
औद्योगिक अ. सेवा उद्योग ब. अन्य उद्योग 3 (अ. एवं ब. )
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4843
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
आमला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4105- वि. यो.- आमला-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आमला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, आमला, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-11
(4) 6
औद्योगिक 1
आमला विकास योजना 2021 (अ ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
साँची विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4109 - वि. यो.-साँची-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि साँची विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, साँची , मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(2)
(1)
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त
सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
6-सा-12
(4) 6
(3) औद्योगिक 1
साँची विकास योजना 2011
6-सा-12
प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan . वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
4844
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
राजगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4113 - वि. यो.- राजगढ़ -उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, राजगढ़, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम (5) एवं (6 )
में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
(6)
उपयोग (7) (5)
4
छात्रावास
(4) 4
औद्योगिक 1
राजगढ़ विकास योजना 2031
4-सा-10
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
मण्डला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4117- वि. यो.- मण्डला-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डला, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मण्डला , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(4)
(3) (1)
(2)
6
औद्योगिक 1
मण्डला विकास योजना 2021 (अ)-सेवा उद्योग (ब) -अन्य उद्योग (5)
(6) 3
छात्रावास 6-सा-15
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय मण्डला को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4845
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
मण्डीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4123- वि. यो. - मण्डीदीप-उपांतरण- नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डीदीप विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश .
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम )
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
1
मण्डीदीप विकास योजना 2031
औद्योगिक अ-सेवा उद्योग ब-अन्य उद्योग
उपांतरण
सारणी /
विकास
अध्याय
प्रस्ताव, उपांतरित
कंडिका /
कॉलम ( 5 ) एवं (6 )
कॉलम का
में अतिरिक्त
सरल क्रमांक
योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
(4)
छात्रावास 6-सा-11
6
3 (अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
पिपरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4130- वि. यो.-पिपरिया उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पिपरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश .
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम )
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
औद्योगिक
1
पिपरिया विकास योजना 2021
अनुसूची
उपांतरण
सारणी /
विकास
अध्याय
प्रस्ताव, उपांतरित
कंडिका / कॉलम का कॉलम ( 5) एवं (6) में अतिरिक्त
सरल क्रमांक
योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
(4)
छात्रावास
3
6-सा-12
6
प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय नर्मदापुरम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4846
जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4134- वि. यो.-जबलपुर - उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , जबलपुर मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश.
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की कंडिका 4.9 की सारणी 4 - सा -17 के सरल क्रमांक-004 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित
किया जाता है :-
उपयोग परिक्षेत्र
उपयोग परिसर
क्र.
आई. 2
आई. 1
सी. 4
सी. 3
आर . डी.
(3)
(2)
(1)
P
छात्रावास
004
(7)
(6)
(5)
(4)
P
P
P
P
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
रायसेन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4138- वि. यो. रायसेन उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रायसेन, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश .
विकास
क्रमांक
योजना में विकास योजना (नगर का नाम)
भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
औद्योगिक
1
अ-सेवा उद्योग रायसेन विकास योजना 2021
ब-अन्य उद्योग अनुसूची
उपांतरण
सारणी /
विकास
अध्याय
प्रस्ताव, उपांतरित
कंडिका /
योजना की
कॉलम ( 5 ) एवं (6)
कॉलम का
सारणी /
में अतिरिक्त
सरल क्रमांक
कंडिका
क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(6)
(5)
(4)
छात्रावास
3
6-सा-14
6
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कटनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4142- वि. यो.- कटनी-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश .
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(4)
(3)
(2)
(1)
6
1
कटनी विकास योजना 2021
औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं (6 )
में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
3
6-सा-11
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
उमरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4146- वि. यो. - उमरिया-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , उमरिया, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय शहडोल , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
(2)
(1)
(4) 6
औद्योगिक
उमरिया विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
सारणी /
कंडिका / कॉलम का
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
3
6-सा-14
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4848
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
आलोट विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4150 - वि. यो.- आलोट उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आलोट विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, उज्जैन , संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आलोट, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(6)
(7)
(4)
(2)
(3) (1)
6 1
आलोट विकास योजना 2031
औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (5)
3
6-सा-13
छात्रावास
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024
चित्रकूट विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4209- वि. यो.- चित्रकूट- उपांतरण- नग्रानि-2024. - एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि चित्रकूट विकास योजना 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, चित्रकूट, मध्यप्रदेश .
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण विकास
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(4)
(3) (1)
7
औद्योगिक
(2) चित्रकूट विकास योजना 2005
(6) 3
(7) छात्रावास (5) 7-सा-5
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4849
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
अनूपपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4213 - वि. यो. अनूपपुर उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, शहडोल, संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, अनूपपुर , मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3)
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
(4) (1)
(2)
6 1
अनूपपुर विकास योजना 2021
औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
3
छात्रावास 6-सा-14
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4217- वि. यो. रामपुरबाघेलान उपांतरण नग्रानि- 2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रामपुर बाघेलान विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, रामपुर बाघेलान , मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
सारणी /
उपांतरण
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त
कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(4)
(1)
(6)
(5)
3
(7) छात्रावास
6
(3) औद्योगिक
(2) रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग 6-सा-13
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4850
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024
गंजबासौदा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4269 - वि. यो.- गंजबासौदा-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि गंजबासौदा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंजबासौदा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय विदिशा , मध्यप्रदेश .
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3) (1)
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6) में अतिरिक्त
कंडिका / कॉलम का सारणी / सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवंस्वीकार्य उपयोग
(6) 3
(4) 6
औद्योगिक
(2) गंजबासौदा विकास योजना 2031
(5) 6-सा-11
(7) छात्रावास
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में होहो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .
मुलताई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4273 -वि. यो.- मुलताई- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मुलताई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, मुलताई , मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय बैतूल , मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(3) सारणी /
उपांतरण
कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5) एवं ( 6) में अतिरिक्त विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(4) (1)
6
औद्योगिक
(2) मुलताई विकास योजना 2021 (अ)-सेवा उद्योग (ब)-अन्य उद्योग
(6) 3
(5) 6-सा-14
छात्रावास
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
4851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
झाबुआ विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4277-वि. यो.- झाबुआ उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश .
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, झाबुआ, मध्यप्रदेश .
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
विकास योजना (नगर का नाम)
विकास योजना में भूमि उपयोग
(1)
उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(4) 6
(2) झाबुआ विकास योजना 2011
(3) औद्योगिक (अ)-सेवा उद्योग (ब) -अन्य उद्योग (5) 6-सा-15
(7) छात्रावास
(6) 3 (अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
प्ररूप-2
[नियम 5 का उपनियम ( एक ) देखिए ] प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना
क्र. 4289.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिसूचित करते हैं . अर्थात् : -
अनूसूची
ग्राम
(प्राप्ति क्षेत्र )
खसरा क्रमांक
सरल क्रमांक (1)
1
(2) उज्जैन विकास योजना 2035 का निवेश क्षेत्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.
(3) विकास योजना, 2035 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त
खसरे अथवा उसका भाग.
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह. आयुक्त-सह- संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4852
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक / एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 42 ' 22.14 " N से 25 ° 41' 30.912 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 12' 39.888 " E से 77 ° 12 ' 6.372 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- श्योपुर
वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर अनुसूची
तहसील - विजयपुर
वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा संख्या
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
4 2
3
1
बरेंड
1
बरेंड
2
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
07
6
5
0.355 उत्तर-
2
0.314
7
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 एवं 14 तक ।
0.418
20/2 डाढा
3
पक्ष में 0.993
21 डाढा
4
अधिग्रहित
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 3 0.161
22डाढा
5
6
भूमि एवं अन्य मद
7
की
8
पश्चिम- तक ।
1.484
23
दक्षिण- कूनो नदी ।
0.073
24
0.293
25 पड़वा
9
0.627
26पड़वा
शासकीय भूमि
10
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 1 एवं कूनो नदी।
0.125
27
0.575
28 डाढा
11
12
3.334
29/1
1.672
29/2 डाढा
13
14
0.836
29/3 डाढा
15 29/4 0.784 16 30 डाढा 0,502 17 31 डाढा 0.042 18 33 पड़वा 0.742
भाग 1 ]
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
4853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
33/141 डाढा 0.272
34 0.658
35 डाढा 0.69
36 डाढा 0.669
37 डाढा 0.512
38 डाढा 0.052
39डाढा 0.021
40 डाढा 0.063
41 1.181
42पड़वा 0.251
43 पड़वा 0.188
44पड़वा 0.408
45पड़वा 0.46
46पड़वा 0.063
47 0.575
48 0.387
49पड़वा 1.15
52पड़वा 0.376
54पड़वा 0.878
55 पड़वा 0.826
56पड़वा 0.564
58 0.125
72पड़वा 0.105
73 पड़वा 0.084
74 पड़वा 0.094
76 डाढा 0.658
77 डाढा 0.115
78 डाढा 0.157
79 डाढा 0.105
80 डाढा 0.084
81 डाढा 0.052
82 डाढा 0.146
83 डाढा 0.031
84 डाढा 0.031
85 डाढा 0.084
86/1 डाढा 0.042
86/2 डाढा 0.042
87 गोंठान 0.042
88गोंठान 0.031
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4854
89गोंठान 0.031
58
90गोंठान 0.052
59
91 0.272
60
92गोंठान 0.052
61
93गोंठान 0.042
62
94डाडा 0.021
63
95/1 डाडा 0.084
64
95/2डाडा 0.063
65
96 0.146
66
97 गोंठान 0.042
67
98गोंठान 0.031
68
99गोंठान 0.052
69
100 0.219
70
101 पड़वा 0.732
71
102 पड़वा 1.045
72
103 पड़वा 1.264
73
104 0.021
74
105 पड़वा 0.648
75
106/1 पड़वा 0.167
76
106/2पड़वा 0.209
77
106/3 पड़वा 0.209
78
79 106/140 0.773
पड़वा
107/1 पड़वा 0.523
80
107/2 पड़वा 1.045
81
107/3 पड़वा 0.794
82
108 राकड़ 3.95
83
109/1 राकड़ 1.463
84
109/2राकड़ 3.71
85
110 राकड़ 2.236
86
113 पडवा 1.338
87
114 पड़वा 1.181
88
115 पड़वा 0.073
89
116 0.114
90
117 पड़वा 0.24
91
118 पड़वा 0.732
92
119 पड़वा 1.014
93
120 पड़वा 0.031
94
121 पड़वा 0.993
95
4855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
-"-
96
-"-
-" -
97
-"-
-"-
98
-"-
-"-
99
-" -
-"-
100
-"- -"-
-"-
101
-"-
-"-
102
-"-
103
-"- -"- -"-
104
-" -
105
-" -
106
-"- -"- -"-
107
-" - -"- -"-
108
109
"
-" -
110
कुल योग : -
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
0.836
122 पड़वा
0.042
123 पड़वा
0.084
124
0.042
125
0.261
126 पड़वा
0.867
127 पड़वा
0.846
128 पड़वा
0.042
129
0.606
130 पड़वा
1.361
131 पड़वा
0.115
132
0.052
133 पड़वा
0,836
134 पड़वा
0.073
136
0.293
139
57.57
110
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 57.57 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 148 दिनांक 04.09.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.
सामुदायिक अधिकार : - निरंक 2.
घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
[ भाग 1 4856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021- दस 3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 26th September 2024
No/F - 25-75/2021 / 10-3 :: .In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of. 1927),
the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 °42′22.14 " N to 25 ° 41'30.912 " N North Latitude and 77 ° 12' 39.888 " E to 77 ° 12'6.372 " E East Longitude.
SCHEDULE
District - Sheopur
Tahsil - Vijaypur Range - Palpur East Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
Nameof Proposed Forest Block
07
04
05
06
02
03
01
2
0.355
Barend
Barend
1
Proposed forest block Pillar number15 and 14 Government Land
7
Proposed forest block Pillar no . 14 to3 .
0.314
2
Kuno River .
0.418
20/2
3
North- East- West- South- Proposed forest block Pillar no . 3 to 1 .
4
0.993
21
22
0.161
5
23
1.484
6
24
0.073
7
acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh,
25
0.293
8
0.627
26
9
27
0.125
10
0.575
28
11
29/1
3.334
12
29/2
1.672
13
0.836
14
29/3
29/4
0.784
15
30
0.502
16
0.042
31
17
33
0.742
18
0.272
33/141
19
34
0.658
20
35
0.69
21
0.669
36
22
37
0.512
23
38
0.052
24
0.021
39
25
0.063
40
26
41
1.181
27
0.251
42
28
0.188
43
29
30
44
0.408
0.46
45
31
46
0.063
32
47
0.575
33
48
0.387
34 भाग 1 ]
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
4857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
49 1.15 52 0.376 54 0.878 55 0.826 56 0.564 58 0.125 72 0.105 73 0.084 74 0.094 76 0.658 77 0.115 78 0.157 79 0.105 80 0.084 81 0.052 82 0.146 83 0.031 84 0.031 85 0.084 86/1 0.042 86/2 0.042 87 0.042 88 0.031 89 0.031 90 0.052 91 0.272 92 0.052 93 0.042 94 0.021 95/1 0.084 95/2 0.063 96 0.146 97 0.042 98 0.031 99 0.052 100 0.219 101 0.732 102 1.045 103 1.264 104 0.021 105 0.648 106/1 0.167 106/2 0.209 106/3 0.209 106/140 0.773 107/1 0.523 107/2 1.045 107/3 0.794 108 3.95 109/1 1.463 109/2 3.71 110 2.236 113 1.338 114 1.181 115 0.073 116 0.114
4858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Total : -
[ भाग 1
117
0.24
0.732
118
1.014
119
120
0.031
121
0.993
0.836
122
123
0.042
124
0.084
0.042
125
0.261
126
0.867
127
0.846
128
129
0.042
0.606
130
1.361
131
132
0.115
0.052
133
0.836
134
136
0.073
139
0.293
57.57
110
(A) Reason for publication of Notification : -
1 . In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/96 -FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 57.57 ha. non -forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/ mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 148 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest .
Details of other Reasons - Nil 2.
The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:- (B)
1 . Individual Rights - Nil 2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
4859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक / एफ- 25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 47' 5.964" N से 25 ° 45 ' 29.412" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 11 ' 10.032 " E से 77 ° 09' 39.924 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- श्योपुर
तहसील - विजयपुर
वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वन परिक्षेत्र - पालपुर पश्चिम वनखण्ड की सीमाएँ
क्र.
खसरा संख्या
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
5
6
4
7
1
लादर
18डाढा 1
0.637
लादर
2
मध्यप्रदेश शासन
19
0.679
वन
3
0.826
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 48 एवं 1 से 9 तक ।
20डाढा 1
4
0.115
21 डाढा 1
5
22
0.073
विभाग के पक्ष में अधिग्रहित
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 25 तक।
6
23
11.589
26
7
1.296
8
0.272
26/2डाढा
भूमि एवं अन्य मद की
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से 33 तक ।
9
29डाढा दो
0.533
10
0.146
30डाढा दो
शासकीय भूमि
31
0.376
11
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 33 से 45 तक ।
12
5.341
32डाढा 1
13
57 डाढा दो
1.735
0.073
14
58डाढा दो
15
59डाढा दो
0.031
16 62 3.344 17 63 11.331 18 0.115
64/1 डाढा 1
4860
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.084
64/2
0.669
64/3
0.888
65
66
0.073
0.136
67
0.167
68/1
0.157
68/2
0.188
68/3
0.178
68/4
0.157
68/5
0.157
68/6
1.146
68/7
0.954
8/8
0.052
69
0.209
70
0.063
71
0.052
72गोहान 1
0.031
73गोहान 1
0.094
74गोहान दो
0.052
75गोहान दो
0.042
76गोहान दो
0.021
77 गोहान दो
0.01
78गोहान दो
0.052
79
0.063
80
0.041
81गोहान दो
0.031
82गोहान दो
0.021
83गोहान दो
0.042
84गोहान दो
0.073
85गोहान दो
0.042
86गोहान दो
0.042
87 गोहान दो
0.01
88 गोहान दो
0.052
89गोहान दो
0.115
90पड़वा
0.01
91 डाढा दो
0.042
92डाढा दो
0.648
93
0.178
94
0.01
95 भाग 1 ]
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
4861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
96 0.042
97 0.073
98 0.658
99 0.836
100,102,104 1.097
101 0.021
103 0.272
105 1.432
106 0.259
107 0.136
108 0.345
109 0.658
110 0.052
111 0.073
112 0.366
113 0.115
114 0.052
115 0.01
116 0.188
117 0.418
118 0.042
119 0.021
120 0.042
121 0.314
122 0.805
123 0.073
124 0.543
125 0.355
126 0.031
127 0.021
128 0.157
129 1.777
130 1.672
131 डाढा दो 2.738
132 0.951
133 5.592
134 1.129
135 0.408
136डाढा दो 2.142
137 0.679
4862
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.355
138 राकड़ 1
0.419
138/3-65
0.063
139 राकड़ 1
0.219
141 डाढा 1
0.0533
141/370
0.01
142डाढा 1
0.073
143
0.219
144 डाढा 1
0.272
145
0.23
146 डाढा 1
0.073
147 डाढा 1
1.717
148 डाढा 1
0.47
149डाढा 1
8.256
150
0.188
151 राकड़ 1
0.272
152डाढा 1
0.01
153
0.115
154डाढा 1
1.996
155 डाढा 1
0.199
156
2.832
157 डाढा 1
2.56
158
0.606
160 डाढा 1
4.744
161
162
2.592
4.975
163
9.886
164
2.769
165
0.115
पड़वा 2
166
0.575
167 पड़वा 2
0.219
168
0.073
169रोकड़दो
0.502
170
0115
172
0.794
174
0.219
175
176
0.031
0.042
177
0.063
178
0.01
179 भाग 1 ]
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
4863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
180 0.021
235 3.386
236 0.105
238 0.773
239 डाढा 1 1.275
242राकड़ 1 0.125
243 राकड़ 1 0.125
244 2.142
245 0.209
246 0.052
247 0.146
248 4.389
249 4.129
250 0.052
251 राकड़ 1 0.314
252राकड़ 1 1.139
253 राकड़ 1 3.511
254राकड़ 1 0.575
255 0.167
256राकड़ 1 0.397
257 1.797
258 0.345
259 0.637
260 1.411
263 डाढा 1 10.032
263/366 12.54
264 12.122
265 35.112
266 23.157
269 0.282
272 6.062
274 9.363
277 1.139
278 0.376
279राकड़ 1 0.888
280राकड़ 1 1.129
281 राकड़ 1 2.028
282राकड़ 1 1.045
283राकड़ 1 0.219
284 3.575
4864
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
287 0.784
179
180 288 0.781
181 289 0.209
182 322 0.209
183 323 0.972
184 324 1.881
185 325 3.292
326 4.536
186
187 327 3.01
188 328 0.878
189 329 2.863
190 330 3.344
191 331 3.135
कुल योग: - 191 293.28
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 293.28 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख ) जिला- श्योपुर के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.
सामुदायिक अधिकार:- निरंक 2.
घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
4865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021- दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 26th September 2024
No./F-25-75/2021/10-3 :: .In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927),
the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 47'5.964 " N to 25 ° 45′29.412 " N North Latitude and 77 ° 11'10.032 " E to 77 ° 9′39.924 " E East Longitude .
SCHEDULE
District- Sheopur
Tahsil- Vijaypur Range- PalpurWest ForestDivision - Kuno Wildlife Division Sheopur
ForestBlock Boundaries
Details of Land Included
S.
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
No. Name of Proposed Forest Block
07
05
06
01
02
04
0.637 North-
03 Ladar
1
Ladar
18 डाढा 1
Pillar number 45 to 48 and 1 to 9 of proposed forest block .
19
0.679
2
East-
3
0.826
20डाढा 1
Pillar number 9 to 25 of proposed forest block.
South-
4
21 डाढा 1
0.115
Pillarnumber 25 to 33 of proposed forest block .
0.073
22
5
West-
11.589
23
6
Pillar number 33 to 45 of proposed forest block.
Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government
1.296
26
7
8
0.272
26/2डाढा 1
9
0.533
29डाढा दो
10
30डाढा दो 0.146
31
0.376
11
12
5.341
32डाढा 1
13
57 डाढा दो 1.735
14
0.073
58डाढा दो
15
59डाढा 2
0.031
62
3.344
16
63
11.331
17
18
0.115
64/1 डाढा 1
64/2
0.084
19
0.669
64/3
20
0.888
65
21
66
0.073
22
67
0.136.
23
68/1
0.167
24
0.157
68/2
25
68/3
0.188
26
68/4
0.178
27
68/5
0.157
28
0.157
68/6
29
68/7
1.146
30
8/8
0.954
31 4866
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.052
69
0.209
70
0.063
71
0.052
72गोहान 1
0.031
73गोहान 1
0.094
74गोहान दो
0.052
75गोहान दो
0.042
76गोहान दो
0.021
77 गोहान दो
0.01
78गोहान दो
0.052
79
0.063
80
0.041
81गोहान दो
0.031
82गोहान दो
0.021
83गोहान दो
0.042
84गोहान दो
0.073
85गोहान दो
0.042
86गोहान दो
0.042
87गोहान दो
0.01
88 गोहान दो
0.052
89गोहान दो
0.115
90पड़वा
0.01
91 डाढा दो
0.042
92डाढा दो
0.648
93
0.178
94
0.01
95
0.042
96
0.073
97
0.658
98
0.836
99
1.097
100.102.104
0.021
101
0.272
103
1.432
105
0.259
106
0.136
107
0.345
108
0.658
109
0.052
110
0.073
111
0.366
112
0.115
113
0.052
114
0.01
115
0.188
116
0.418
117
0.042
118
0.021
119 भाग 1 ]
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
4867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.042
120
0.314
121
122
0.805
0.073
123
0.543
124
0.355
125
0.031
126
127
0.021
0.157
128
1.777
129
1.672
130
2.738
131डाढा दो
132
0.951
5.592
133
134
1.129
0.408
135
2.142
136डाढा दो
0.679
137
0.355
138 राकड़ 1
138/3-65
0.419
0.063
139राकड़ 1
0.219
141 डाढा 1
141/370 0.0533
0.01
142 डाढा ।
0.073
143
0.219
144डाढा 1
0.272
145
0.23
146 डाढा 1
0.073
147 डाढा 1
1.717
148 डाढा 1
0.47
149 डाढा 1
150
8.256
0.188
151 राकड़ 1
0.272
152 डाढा 1
0.01
153
0.115
154डाढा 1
1.996
155 डाढा 1
156
0.199
2.832
157 डाढा 1
2.56
158
0.606
160 डाढा 1
4.744
161
2.592
162
4.975
163
9.886
164
2.769
165
0.115
166पड़वा दो
0.575
167पड़वा दो
0.219
168 4868
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
169 राकड़ दो 0.073
170 0.502
172 0.115
174 0.794
175 0.219
176 0.031
177 0.042
178 0.063
179 0.01
180 0.021
235 3.386
236 0.105
238 0.773
239 डाढा 1 1.275
242 राकड़ 1 0.125
243राकड़ 1 0.125
244 2.142
245 0.209
246 0.052
247 0.146
248 4.389
249 4.129
250 0.052
251 राकड़ 1 0.314
252 राकड़ 1 1.139
253राकड 1 3.511
254 राकड़ 1 0.575
255 0.167
256 राकड़ 1 0.397
257 1.797
258 0.345
259 0.637
260 1.411
263डाढा 1 10.032
263/366 12.54
264 12.122
265 35.112
266 23.157
269 0.282
272 6.062
274 9.363
277 1.139
278 0.376
279राकड़ 1 0.888
280 राकड़ 1 1.129
281 राकड़ 1 2.028
282राकड़ 1 1.045
283 राकड़ 1 0.219
284 3.575
287 0.784
288 0.781
4869 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Total :-
0.209
289
322
0.209
323
0.972
324
1.881
325
3.292
4.536
326
327
3.01
0.878
328
329
2.863
330
3.344
3.135
331
293.28
191
Reason for publication of Notification : - (A)
1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change letter no . 8-55 /96 -FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha . forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 293.28 ha . non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 134 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest .
Details of other Reasons - Nil 2.
The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue ) Sub Division Vijaypur are as under.:- (B)
1 . Individual Rights - Nil 2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4870
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक / एफ- 25-75 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 46' 2.748 " N से 25 ° 44' 49.92 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 12' 6.62 " E से 77° 11 ' 43.22 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - विजयपुर
जिला- श्योपुर
वन परिक्षेत्र- पालपुर पश्चिम
वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा संख्या
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
7
6
4
5
2
3
1
0.209
पाँडरी मध्यप्रदेश
1 पाँडरी
5/13
0.47
7
2
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक19 , 20 एवं 1से 4.
शासन वन विभाग के
0.69
3
9/1
1.197
9/2
4
पक्ष में अधिग्रहित
0.836
10
5
पूर्व- कूनो नदी एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4से 11.
0.042
11
6
भूमि एवं अन्य मद
0.188
12
7
की
0.093
13
8
0.073
14
9
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 . पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 19.
शासकीय भूमि
0.178
16
10
0.784
21
11
0.031
22
12
0.564
23
13
0.084
24/1
14
0.157
24/2
15
0.84
24/3
16
0.836
24/4
17
1.014
25
18
0.669
26
19 4871
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
27 0.575
20
28 0.648
21
29/1 0.658
22
29/2 0.439
23
30 0.815
24
31/1 0.836
25
31/2 0.658
26
32 0.47
27
33 0.146
28
35 0.052
29
36 0.063
30
37 0.052
31
38 0.073
32
39 0.063
33
40 0.115
34
41 0.449
35
42/1 0.763
36
42/2 0.052
37
42/3 0.272
38
42/4 0.042
39
42/5 0.042
40
42/6 0.052
41
42/7 0.052
42
42/8 0.523
43
43 2.09
44
44/1 0.418
45
44/2 1.986
46
45 14.233
47
46 0.826
48
49 0.314
49
50 0.209
50
51/1 0.585
51
51/2 0.209
52
51/3 0.157
53
51/4 0.105
54
51/5 7.251
55
58 0.105
56
59 1.776
57
57 47.129
कुल योग :-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4872
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 47.129 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू- अभिलेख) जिला - श्योपुर के आदेश क्रमांक 133 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.
2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 25-75-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021- दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
4873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 26th September 2024
No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25° 46' 2.748 " N to 25° 44' 49.92 " N North Latitude and 77 ° 12' 6.624" E to 77° 11 ' 43.224 " E East Longitude .
SCHEDULE
District - Sheopur
Tahsil - Vijaypur Forest Range - Palpur West
Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur
ForestBlock Boundaries
Details of Land Included
S. No.
Khasra No.
Area (Hactare)
Present head of land
Name of Village
Nameof Proposed Forest Block
06
07
04
03
05
02
01
North
0.209
5/13
Pandari
Pandari
1
Proposed Forest Block pillar number 19 to 20 and 1 to4.
0.47
7
2
East
0.69
9/1
3
1.197
Kuno River and Proposed Forest Block pillar number 4 to 11 .
9/2
4
South
0.836
10
5
Proposed Forest Block pillar number 11 to 13.
0.042
11
6
West
12
0.188
7
Proposed Forest Block pillar number 13 to 19.
Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh , Government
0.093
13
8
14
0.073
9
0.178
10
16
0.784
21
11
22
0.031
12
23
0.564
13
24/1
0.084
14
24/2
0.157
15
24/3
0.84
16
0.836
24/4
17
25
1.014
18
0.669
26
19
0.575
27
20
0.648
28
21
0.658
29/1
22
0.439
29/2
23
0.815
30
24
0.836
31/1
25
31/2
0.658
26
32
0.47
27
0.146
33
28
0.052
35
29
36
0.063
30
0.052
37
31
0.073
38
32
0.063
39
33
40
0.115
34
41
0.449
35 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4874
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Total : - 0.763
42/1
0.052
42/2
0.272
42/3
0.042
42/4
0.042
42/5
0.052
42/6
0.052
42/7
0.523
42/8
2.09
43
0.418
44/1
1.986
44/2
14.233
45
0.826
46
0.314
49
0.209
50
0.585
51/1
0.209
51/2
0.157
51/3
0.105
51/4
7.251
51/5
0.105
58
1.776
59
47.129
57
Reason for publication of Notification : - (A)
1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/96- FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 47.129 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 133 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA , Secy .
4875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भांग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक / एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 47 ' 06.25 " N से 25 ° 45' 42.40 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 14' 10.32 " E से 77 ° 12' 55.90 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- श्योपुर
तहसील - विजयपुर वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व
वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर
वनखण्ड की सीमाएँ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा संख्या
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
वनखण्ड प्रस्तावित का नाम
7
6
5
4
2
3
1
2
0.209
1
खजूरी
0.167
3
खजूरी कलाँ
2
उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 63 एवं 1 तक ।
मध्यप्रदेश शासन वन
0.031
4
3
0.042
5
4
विभाग के पक्ष में
0.314
6
5
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 22 तक ।
अधिग्रहित
0.272
7
6
0.073
8
7
0.115
9
8
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 तक ।
भूमि एवं अन्य मद की
0.502
10-11
9
0.042
12
10
शासकीय भूमि
0.021
13
11
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 44 तक ।
0.021
14
12
0.303
15
13
0.387
17
14
0.261
18
15
0.251
19
16
0.188
20
17
0.146
21
18
0.146
22
19 4876
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
23 0.272
24 0.637
25 1.306
29 0.439
42 0.042
55 2.856
56 24.711
87 44.5
89 0.554
90 1.432
91 0.188
92 0.136
93 0.7
97 1.191
98 1.818
99 0.119
100 0.125
101 0.157
102 0.805
103 3.271
104 0.794
105 16.1
106 0.031
107 0.272
108 0.42
109 0.523
110 0.7
111 0.387
112 0.188
113 डप- 1 0.523
113 डप 2 0.93
115 0.418
116 0.199
117 0.01
118 1.808
119 0.439
120 1.097
121 1.035
122 0.366
123 0.084
भाग 1 ]
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
4877
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
124 0.136 125 0.073 126 0.052 127 0.31 128 0.042 129 0.21 130 0.042 131 0.073 132 0.084 133 0.031 134 0.042 135 0.052 136 0.63 137 0.042 138 0.031 139, 140 0.105 141 0.314 143 0.01 144 0.115 145 0.063 147 1.369 149 0.063 150 0.314 151 4.474 152 0.125 153 1.829 154 1.547 201 0.063 202 0.01 203 0.042 205 1.118 206 0.031 207 0.073 208 0.073 209 0.031 210 0.031 211 0.042 212 0.199 213 0.031 214 0.052
4878
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
215 0.031 216 0.042 217 0.021 218 0.021 219 0.031 220 0.031 221 0.021 222 0.261 223 0.293 224 0.324 225 0.732 226 0.293 227 0.648 228 0.021 229 0.272 230 0.021 231 0.376 232 0.01 233 0.01 234 0.01 235 0.01 237 0.01 240 0.178 241 0.199 242 0.01 243 0.021 244 0.021 245-249 0.366 250 0.272 251 0.627 252 0.387 253 0.167 254 0.094 255 0.157 256 0.052 257 0.021 258 0.01 259 0.23 260 0.345 261 0.376
4879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
140 262 0.021
141 263 0.084
142 264 0.105
143 265 0.105
144 266 0.188
145 267 0.993
268 0.836
146
147 269 0.178
148 270 0.219
149 271 0.209
150 272 0.146
151 273 0.314
152 274 0.042
153 276 0.251
154 277 0.052
155 278 0.157
156 279 0.46
157 280 0.167
158 281 0.063
159 282 0.01
160 283 0.136
161 295 0.355
162 296 0.888
163 297 0.481
164 298 0.136
165 299 0.303
166 300 0.47
167 319 0.439
168 325 3.135
कुल योग खजूरी कलाँ :- 168 147.013
1 1 9.323
मध्यप्रदेश
खजूरी
शासन वन
63.944
2
2
खजूरी खुर्द
विभाग के
53.609
3
3
पक्ष में
4
35.384
4
अधिग्रहित
5
36.481
5
भूमि एवं
6 6 29.448
अन्य मद
7 7 4.714
की
8 8 1.933
शासकीय
0.272
9
9
भूमि 4880
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.449
10
0.021
11
0.094
12
0.345
13
0.23
14
0.042
15
0.167
16
2.174
17
0.115
18
1.212
19
1.076
20
0.449
21
3.69
22मिन
0.836
22मिन
0.972
22मिन
1.836
22मिन
1.473
23
1.285
24
2.539
28
25.655
26मिन
1.515
26मिन
1.515
26मिन
1.515
26मिन
0.888
26मिन
1.515
26मिन
1.515
26मिन
1,463
26मिन
1.515
26मिन
1.515
26मिन
1.014
26मिन
1.672
26मिन
1.672
26मिन
18.371
27
1.463
27
1.463
27
1.672
27
1.463
27
0.627
27
1.672
27
1.672
27 भाग 1 ]
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
4881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
27 1.672 27 1.663 27 1.463 27 1.463 27 1.672 28 8.329 28 1.045 28 1.672 28 1.045 28 1.44 28 0.439 28 1.672 29 0.7 30 1.411 31 0.575 32 0.293 33 0.094 34 0.021 35 0.92 36 0.523 37 0.094 38 2.226 39 0.523 40 1.076 41 5.507 42 0.24 43 0.575 44 0.418 45 0.073 46 1.254 47 0.512 48 0.397 49 0.042 50 0.157 51 0.042 52 0.073 53 0.115 54 0.042 55 0.084 56 0.888
4882
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
57 0.679 58 1.776 59 0.679 60 0.92 61 3.407 61 1.045 61 1.317 62 0.303 63 0.303 64 0.314 65 0.366 66 0.272 67 0.428 68 0.199 69 0.449 70 0.345 71 0.355 72 0.366 73 0.627 74 0.334 75 0.188 76 1.285 77 32.949 78 0.711 79 0.146 80 0.314 81 0.345 82 0.157 83 0.01 84 0.073 85 0.481 86 38.307 87 23.199 88 0.993 89 0.345 90 1.087 91 1.515 92 1.181 93 4.536 94 0.258
भाग 1 ]
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
4883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
95 34.642 96 1.244 97 0.533 98 1.515 99 1.15 100 2.351 101 0.408 102 0.502 103 41.173 104 10.711 105 0.261 106 53.42 107 30.619 108 2.996 109 2.09 110 3.24 111 3.554 112 3.972 113 47.777 114 31.475 115 37.86 116 0.178 117 0.596 118 1.515 119 0.481 120 37.651 121 0.47 122 33.827 123 15.048 124 7.524 125 2.926 126 5.904 127 3.585 128 23.22 129 2.309 130 1.317 131 1.139 132 0.899 133 1.557 134 4.704
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4884
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
कुल योग खजूरी खुर्द :-
महा योग:-
1.756
135
136
1.254
1.797
137
0.679
138
4.327
139
2.048
140
2.665
141
1.202
142
12.948
143
25.843
144
3.554
145
1.202
146
0.7
147
0.334
148
6.899
149
0.336
150
19.625
151
25.477
152
1059.488
187
1206.501
355
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/ 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1206.501 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 137 एवं 138 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
वन घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, 4885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021 - दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 26th September 2024
No-/F -25-75/2021/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time , This Forest Block lies between 25° 47' 06.25 " N to 25 ° 45' 42.40 " N North Latitude and 77 ° 14 ' 10.32 " E to 77° 12' 55.90 " E East Longitude.
SCHEDULE
District- Sheopur
Tahsil - Vijaypur Range- Palpur East
Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur Forest
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No.
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
07
06
05
04
02
01
0.209
Pillar number 44 to 63 and 1 of proposed forest
North-
2
1 Khajuri
block .
0.167
3
03 Khajuri Kalan
2
Pillar number 1 to 22 of proposed forest block.
0.031
4
3
East- South-
5
0.042
4
Pillar number 22 to 26 of proposed forest block.
6
0.314
5
West-
0.272
7
6
Pillar number 26 to 44 of proposed forest block.
0.073
8
7
Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government
9
0.115
8
0.502
10-11
9
0.042
12
10
0.021
13
11
0.021
14
12
0.303
15
13
0.387
17
14
18
0.261
15
19
0.251
16
0.188
20
17
0.146
21
18
0.146
22
19
0.272
23
20
0.637
24
21
1.306
25
22
0.439
29
23
42
0.042
24
2.856
55
25
24.711
56
26
44.5
87
27
0.554
89
28
1.432
90
29
0.188
91
30
0.136
92
31
0.7
93
32
1.191
97
33
1.818
98
34
0.119
99
35
0.125
100
36
0.157
101
37 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024 4886
102 0.805
38
103 3.271
39
104 0.794
40
105 16.1
41
106 0.031
42
107 0.272
43
108 0.42
44
109 0.523
45
110 0.7
46
111 0.387
47
112 0.188
48
113मि. 1 0.523
49
113 मि. 2 0.93
50
115 0.418
51
116 0.199
52
117 0.01
53
118 1.808
54
119 0.439
55
120 1.097
56
121 1.035
57
122 0.366
58
123 0.084
59 0.136
124
60
125 0.073
61 0.052
126
62
127 0.31
63
128 0.042
64
129 0.21
65
130 0.042
66 0.073
131
67
132 0.084
68
133 0.031
69
134 0.042
70 0.052
135
71 0.63
136
72
137 0.042
73 0.031
138
74
139, 140 0.105
75
141 0.314
76 0.01
143
77
144 0.115
78
145 0.063
79
147 1.369
80
149 0.063
81 0.314
150
82
151 4.474
83 0.125
152
84
153 1.829
85
154 1.547
86
201 0.063
87
202 0.01
88
203 0.042
89 1.118
205
90
206 0.031
91 0.073
207
92
208 0.073
93
भाग 1 ]
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
4887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
209 0.031 210 0.031 211 0.042 212 0.199 213 0.031 214 0.052 215 0.031 216 0.042 217 0.021 218 0.021 219 0.031 220 0.031 221 0.021 222 0.261 223 0.293 224 0.324 225 0.732 226 0.293 227 0.648 228 0.021 229 0.272 230 0.021 231 0.376 232 0.01 233 0.01 234 0.01 235 0.01 237 0.01 240 0.178 241 0.199 242 0.01 243 0.021 244 0.021 245-249 0.366 250 0.272 251 0.627 252 0.387 253 0.167 254 0.094 255 0.157 256 0.052 257 0.021 258 0.01 259 0.23 260 0.345 261 0.376 262 0.021 263 0.084 264 0.105 265 0.105 266 0.188 267 0.993 268 0.836 269 0.178 270 0.219 271 0.209
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4888
0.146
272
150
0.314
273
151
0.042
274
152
0.251
276
153
0.052
277
154
0.157
278
155
0.46
279
156
0.167
280
157
0.063
281
158
0.01
282
159
0.136
283
160
0.355
295
161
0.888
296
162
0.481
297
163
0.136
298
164
0.303
299
165
0.47
300
166
0.439
319
167
3.135
325
168
147.013
168
Total KhajuriKalan : -
9.323
1
1
Khajuri
Khajuri
63.944
2
Khurd acquired in
2
53.609
3
the favor of
3
35.384
4
4
36.481
5
5
29.448
6
6
4.714
7
7
Land
Forest
Department
ofMadhya
Pradesh,
Government
1.933
8
8
0.272
9
9
0.449
10
10
0.021
11
11
0.094
12
12
0.345
13
13
0.23
14
14
0.042
15
15
0.167
16
16
2.174
17
17
0.115
18
18
1.212
19
19
1.076
20
20
0.449
21
21
3.69
22मिन
22
0.836
22मिन
23
0.972
22मिन
24
1.836
22मिन
25
1.473
23
26
1.285
24
27
2.539
28
28
25.655
26मिन
29
1.515
26मिन
30
1.515
26मिन
31
1.515
26मिन
32
0.888
26मिन
33 भाग 1 ]
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
4889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
26मिन 1.515 26मिन 1.515 26मिन 1.463 26मिन 1.515 26मिन 1.515 26मिन 1.014 26मिन 1.672 26मिन 1.672 27 18.371 27 1.463 27 1.463 27 1.672 27 1.463 27 0.627 27 1.672 27 1.672 27 1.672 27 1.663 27 1.463 27 1.463 27 1.672 28 8.329 28 1.045 28 1.672 28 1.045 28 1.44 28 0.439 28 1.672 29 0.7 30 1.411 31 0.575 32 0.293 33 0.094 34 0.021 35 0.92 36 0.523 37 0.094 38 2.226 39 0.523 40 1.076 41 5.507 42 0.24 43 0.575 44 0.418 45 0.073 46 1.254 47 0.512 48 0.397 49 0.042 50 0.157 51 0.042 52 0.073 53 0.115
4890
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
54 0.042 55 0.084 56 0.888 57 0.679 58 1.776 59 0.679 60 0.92 61 3.407 61 1.045 61 1.317 62 0.303 63 0.303 64 0.314 65 0.366 66 0.272 67 0.428 68 0.199 69 0.449 70 0.345 71 0.355 72 0.366 73 0.627 74 0.334 75 0.188 76 1.285 77 32.949 78 0.711 79 0.146 80 0.314 81 0.345 82 0.157 83 0.01 84 0.073 85 0.481 86 38.307 87 23.199 88 0.993 89 0.345 90 1.087 91 1.515 92 1.181 93 4.536 94 0.258 95 34.642 96 1.244 97 0.533 98 1.515 99 1.15 100 2.351 101 0.408 102 0.502 103 41.173 104 10.711 105 0.261 106 53.42 107 30.619
4891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
143 108 2.996
144 109 2.09
145 110 3.24
111 3.554
146
147 112 3.972
148 113 47.777
149 114 31.475
150 115 37.86
151 116 0.178
152 117 0.596
153 118 1.515
154 119 0.481
155 120 37.651
156 121 0.47
157 122 33.827
158 123 15.048
159 124 7.524
160 125 2.926
161 126 5.904
162 127 3.585
163 128 23.22
164 129 2.309
165 130 1.317
166 131 1.139
167 132 0.899
168 133 1.557
169 134 4.704
170 135 1.756
171 136 1.254
172 137 1.797
173 138 0.679
174 139 4.327
175 140 2.048
176 141 2.665
177 142 1.202
178 143 12.948
179 144 25.843
180 145 3.554
181 146 1.202
182 147 0.7
183 148 0.334
184 149 6.899
185 150 0.336
186 151 19.625
152 25.477
187
Total Khajuri Khurd : - 187 1059.488
Grand Total : - 355 1206.501
Reason for publication of Notification : -
(A)
1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96 - FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1206.501 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 137 and 138 dated4.9.2020 is to be declared as protected forest.
Details of other Reasons - Nil
2.
The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional (B)
Magistrate (Revenue ) Sub Division Vijaypur are as under.:-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
[भाग 1 4892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक / एफ-25-75/2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 51 ' 26.028" N से 25° 47 ' 32.964 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 11′28.248 " E से 77 ° 07'51.132 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- श्योपुर
तहसील - विजयपुर
वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर
अ.
वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा संख्या
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
5
6
2
4
7
1
3
1
पैरा
पैरा
13
0.136 उत्तर-
0.92
2
14
मध्यप्रदेश शासन वन
प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 195 एवं 1 से 6 तक ।
3
48.247
16
विभाग के
0.533
19
4
पक्ष में
24
1.683
5
अधिग्रहित
पूर्व- कूनो नदी । प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 48 तक ।
6
25
0.452
26
7
1.014
भूमि एवं अन्य मद
8
27
1.017
की
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से 101 तक ।
28
0.784
9
29
1.505
10
शासकीय भूमि
30
0.815
11
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 101 से 195 तक ।
0.345
31
12
32
7.003
13
33
0.993
14
34
0.941
15
16
35
0.773
36
0.888
17
37
1.066
18
0.857
38
19 भाग 1 ]
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4893 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
39
2.498
1.275
41
42
0.484
43
0.502
2.581
44
45
0.397
46
0.376
0.167
47
0.575
48
49
1.045
0.909
50
51
0.953
1.16
52
0.804
53/मि. 1 पडवा 2
0.732
53/मि. 2 पडवा 2
0.167
54/पडवा 2
0.099
55/पडवा 1
0.763
56
0.115
57/ पडवा 2
0.24
58/ पडवा 1
0.167
59
1.003
60/पडवा 1
2.299
61/ पडवा 1
0.125
62/डाडा 2
1.066
63/ पडवा 1
1.16
64/ दुमट
1.39
65/ पडवा 2
1.055
66/पडवा 2 4894
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.93
67/ पडवा 2
6.059
68
0.387
68/519
69
0.031
0.157
70
71/1
1.672
पडवा 2
0.418
71/2दुमट2
71/3
0.105
पडवा 2
71/4
0.314
पडवा 2
71/5
0.627
पडवा 2
72/1
0.575
पडवा 2
72मि. 2
0.836
पडवा 2
73मि. 1
0.418
पडवा 2
73मि. 2
0.418
पडवा 2
74
0.052
75
0.052
76/1
1.275
पडवा 2
76/2
0.261
पडवा 2
76/3
0.052
पडवा 2
76/4
0.679
पडवा 3
0.627
77 मि. 1 पडवा 2
77 मि. 2
0.627
पडवा 2
0.031
77 मि. 3
0.982
78 पडवा 2 4895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
72
79/1
0.052
पडवा 2
79/2
73
0.157
पडवा 2
79/3
74
0.261
पडवा 2
79/4
75
0.073
पडवा 2
76
79/5
0.052
पडवा 2
79/6मि.
77
0.679
1 पडवा 2
79/6 मि.
78
0.732
2 पडवा 2
79/6मि.
79
0.491
3 पडवा 2
80
0.219
79/6 मि. 4
81
0.92
80 पडवा 2
82
1.097
81/1 पड़वा 2
81/2
83
0.523
पडवा 2
1.359
84
82/1
82/2
85
0.052
पडवा 2
82/3
86
0.052
पडवा 2
82/4
87
0.021
पडवा 2
82/5
88
0.052
पडवा 2
89
82/6
0.073
पडवा 2
82/7
90
0.031
पडवा 2
82/8
91
0.031
पडवा 2 [ भाग 1 4896
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
92
83/1
0.732
पडवा 2
93
83/2
0.209
पडवा 2
94
84/1 मि.
0.209
1 पडवा 2
95
84/1मि.
0.523
2 पडवा 2
96
84/2
0.52
पडवा 2
97
84/3
0.021
पडवा 2
98
0.031
84/4 पडवा 2
99
0.157
84/5 पडवा 2
100
84/6
0.052
पडवा 2
101
84/7
0.073
पडवा 2
102
84/8
0.105
पडवा 2
103
84/9
0.01
पडवा 2
104
0.105
84/10 पडवा 2
105
84/11
1.714
पडवा 2
1.17
106
85/मि. 2
0.46
107
86/ पडवा2
108
1.714
87/ पडवा 2
109
0.167
88/1 पडवा 2
110
88/2
0.209
पडवा 2
111
88/3
0.418
पडवा 2
112
88/4
0.084
पडवा 2 भाग 1 ]
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
4897 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
89
0.857
0.063
90/ पडवा 2
0.784
91/ पडवा 2
0.01
92/1
0.021
92/2 पडवा 2
92/3
0.1
पडवा 2
92/4
0.146
पडवा 2
92/5
0.157
पडवा 2
0.314
93 पडवा 2
0.167
94
0.073
95 पडवा 2
96/1
0.836
राकड़ 1
96/2
0.679
97/3
पड़वा 2
96/3
0.836
राकड़ 1
0.949
97/1
97/2
0.052
राकड 1
97/3
0.31
97/4
राकड़ 1
97/5
0.105
राकड़ 1
97/6
0.021
राकड़ 1
97/7
0.105
राकड़ 1
97/8
0.052
राकड़ 1 4898
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
97/9
0.523
राकड 1
98/1
0,658
पडवा 2
98/2
0.261
पडवा 2
98/3
0.857
पडवा 2
98/4
0.732
पडवा 2
98/5
0.157
पडवा 2
0.888
98/6 पडवा 2
1.463
99/मि. 1 पडवा 2
1.188
99मि. 2 पडवा 2
0.449
100 मि. 1 डाडा 1
0.836
100 मि. 2 डाडा 1
0.449
101 पडवा 2
0.607
102 पडवा2
103/1
0.836
पडवा 2
103/2
0.418
पडवा 2
103/3
0.502
पडवा 2
0.679
104
0.961
107पडवा 2
110/1 मि.
0.658
1 पडवा 2
0.627
110/1 मि. 2
110/1 मि.
0.627
3 पडवा 2
110/2
0.836
पडवा 2 4899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
156
0.157
110/3 पडवा 2
157
0.021
110/4 मि. 1114/3 मि. 2
110/4 मि.
158
0.962
2114/3 मि. 2 पडवा 2
159
0.679
112/114/ 2मि. 1 पडवा 2
160
2.09
111/2 पडवा 2
161
0.209
111/3 194/2
162
0.502
111/4 1118/2
पडवा 2
114/2
163
0.073
114/3 115/ पडवा 2
0.272
117 पडवा 2
164
118/1
165
0.47
पड़वा 2
0.219
120पडवा 2
166
0.261
121
167
0.679
122 पडवा 2
168
0.899
123पडवा 2
169
0.805
138
170
0.606
139
171
0.376
140
172
0.909
141
173
0.888
142
174
1.097
143
175
0.512
144
176
0.042
145
177
0.669
146
178 4900
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
147 0.084 148 1.411 149 1.62 150 0.157 151 0.146 152 0.052 153/1 2.318 153/2 0.105 154 0.826 155 0.167 156 0.763 157 0.523 158 0.115 159 0.47 160 0.921 161 0.042 162 0.732 163 0.732 164 0.355 165/1 0.732 165/2 1.097 166 0.042 167 0.052 168 0.355 169 0.052 170 0.261 171 0.178 172 0.042 173 0.073 174 0.178 175 0,052 176 0.481 177 0.021 178 पडवा2 1.202 179 पडवा2 0.439 180 पडवा2 0.324 180/521 0.084 181 पडवा 1 0.543 182 पडवा 2 1.899 183 0.021
भाग 1 ]
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
4901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.094
184
0.021
185
0.732
186
0.219
187 मि. 2
0.094
188
0.052
189
0.157
190
1.766
191 पडवा
0.261
192 पडवा
0.073
193
194/1
1.199
पडवा 2
1.045
194/2
194/3
0.481
पडवा 2
0.324
195 डाडा 2
1.69
196 पडवा2
197 मि. 1
1.045
डाडा 2
197 मि. 2
0.251
पडवा 1
0.073
198
0.073
199 पडवा2
0.073
200गोहान
0.063
201गोहान
0.115
202गोहान
0.031
203
0.094
204गोहान 2
0.073
205
0.042
206 पडवा 2
0.052
207 पडवा 2
0.021
208 दुमट 2 पडवा 2
0.021
209 पडवा1
210/1
0.47
पडवा 1
0.021
210/2
210/3
0.031
पडवा 2 4902
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.01
211
0.034
212
0.084
213
0.021
214गोहान
0.021
215 पडवा 2
0.031
216 पडवा2
0.042
217 पडवा2
0.846
218 पडवा2
0.052
219 पडवा2
0.073
220गोहान 1
0.021
221गोहान 1
0.021
222
0.01
223/ बंजर 1
0.157
224गोहान 1
0.01
225
0.01
226
0.23
227
0.052
228
0.042
229 पडवा 1
0.073
230 पडवा 1
0.115
231
232/1
0.115
पडवा 1
232/2
0.039
पडवा 1
232/514
0.063
पडवा 1
0.052
232/515
0.136
233 पडला 2
0.042
234 बंजर 2
0.627
235 पडला 1
0.742
236/1
236/516
0.084
पडवा 1
1.557
237 पडवा 1
0.47
238 पडवा1
1.045
239 पडवा 1
0.836
240
0.69
241 पड़वा 1
1.889
242 भाग 1 ]
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
4903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.711
243 डाडा 1
1.055
244 डाडा2
0.366
245 पडवा 2
1.85
246 डाडा 1
1.703
247 पडवा 1
0.042
248 डाडा2
0.209
249 पडवा 1
0.648
250 पडवा 1
0.512
251 पड़वा1
0.763
252 पडवा 1
0.794
253 पडवा 1
0.042
254 पडवा 1
0.063
255 पडवा 1
1.351
256 पडवा 1
0.481
257 पडवा 1
1.672
258 पडवा 1
0.418
259 डाडा 2
260
2.825
0.052
261 राकड़2
262/1
0.021
डाडा 2
0.052
262/2
0.084
263 डाडा 2
0.042
264 डाडा 2
0.732
265 डाडा 2
0.063
266 डाडा 2
267 डाडा
0.094
2
268/1
0.983
डाडा 2
268/2
0.125
डाडा 2
268/3
0.063
डाडा 2
268/4
0.073
डाडा 1
268/5
0.021
डाडा 2
0.105
268/6
0.125
268/7 4904
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
268/8 0.105
268/9 0.658
269 0.063
270/1 0.021
270/2 0.073
271 डाडा 2 0.105
272 डाडा 2 0.21
273 डाडा 2 0.042
274 डाडा1 3.198
275 0.042
276 0.094
277 राकड 1 0.031
278 डाडा 2 0.063
279 0.052
280 पडवा 2 0.052
281 पडवा2 0.031
282 पडवा2 0.052
283 पडवा 2 0.063
284 पडवा2 0.063
285 पडवा2 0.094
286 डाडा 2 0.042
287 पडवा2 0.063
288 1.129
289 0.073
290कावर2 0.042
291गोहान 1 0.031
292गोहान 1 0.031
293गोहान 1 0.073
294गोहान 1 0.031
295 0.063
296 पडवा2 0.052
297गोहान 2 0.47
298 0.063
299आवासी
0.031
2
300 डाडा 1 1,076
301 0.094
302 डाडा 2 0.042
303 राकड 2 0.042
304 डाडा 2 0.042
भाग 1 ]
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
4905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.679
305 डाडा 1
0.042
306 राकड 1
0.052
307गोहान1
0.063
308गोहान 1
0.029
309गोहान 2
0.199
310 राकड2
0.658
311 राकड2
0.042
312
24.249
313
0.418
314
0.031
315
0.052
316
0.021
317
0.042
318
0.125
319
0.031
320
0.031
321
322
0.052
1.063
323
20.618
324
1.139
325
0.052
326 पडवा 1
0.052
327 पडवा 1
0.69
328 पडवा 1
1.139
329 पडवा1
1.035
330 पडवा 1
0.784
331 पडवा 1
0.021
332पडवा 1
0.282
333 पडवा 1
0.345
334
0.272
335
0.042
336 पडवा2
0.031
337
0.01
338गोहान 1
0.042
339गोहान 1
0.031
340गोहान 1
0.23
341
0.063
342
0.052
343गोहान 1 4906
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.094
344गोहान 1
0.031
345गोहान1
0.052
346 पडवा2
0.052
347 दुमट 2
0.418
347/2दुमट
347/3 मि.
0.491
1 पडवा 2
347/3 मि.
0.031
2 पडवा 2
0.042
348
0.042
349 पडवा 1
0.052
350
0.982
351गोहान 1
0.167
352 पडवा 1
1.411
353
0.084
354पडवा1
2.974
355
0.909
356 पडवा 1
0.7
357 पडवा 2
0.31
358 पडवा 1
0.21
359डाडा 2
360
0.031
0.993
361
0.909
362 पडवा2
0.293
363 पडवा 1
0.209
364
0.596
365
0.251
366 पडवा 2
367/1
0.418
डाडा 2
367/2
0.418
डाडा 2
367/3
0.021
डाडा 2
0.157
367/4
0.324
367/5
367/6,
0.105
272/2
डाडा 2 भाग 1 ]
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
4907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.836
367/7
0.867
367/8
0.042
367/9
0.836
368
0.063
369पडवा2
0.324
370 पडवा2
0.261
371 पडवा 2
372/1
0.052
पडवा 2
0.7
372/2 373
0.778
374 पडवा 2
0.7
375 पडवा1
0.042
376 डाडा 2
0.01
377 पंडवा2
0.146
378
1.223
379
0.115
380 पडवा2
0.042
381 डाडा 1
1.4
382पडवा2
0.261
383 पडवा 2
0.042
384
0.439
385 डाडा 2
0.021
386 पडवा 1
0.01
387 पडवा 1
0.115
388 पडवा1
1.244
389
1.108
390 पडवा1
0.042
391 पडवा1
0.418
392 पडवा2
0.146
393 पडवा 2
2.581
394 पडवा2
0.136
395 पडवा2
396/1
2.069
राकड़ 2
396/2
1.045
राकड़ 1
396/3
0.324
राकड़ 1
397
0.951
0.779
398 पडवा2 4908
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.125
399
0.042
399/2
0.157
399/3
0.209
399/4
0.376
399/5
8.434
399/6
5.016
399/7
7.525
400
67.297
401
18.763
402
403
24.244
7.126
404
20.204
405
1.463
406
407 मि. 1
32.833
डाडा 2
1.15
407 मि. 2
408 मि. 1
1.515
डाडा 2
408 मि. 2
1.15
डाडा 2
4.545
408 मि. 3
25.08
408 मि. 4
1.515
409
410 मि. 1
1.515
डाडा 2
410 मि. 2
1.515
डाडा 2
11.302
410 मि. 3
0.763
410 मि. 4
0.523
411 डाडा 2
0.721
412 डाडा 2
1.349
413 डाडा 2
0.209
414
0.47
415
0.836
416 डाडा 2
1.359
417 डाडा 2
0.125
418 डाडा 2
0.24
419
0.627
420 भाग 1 ]
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
4909 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.366
421 राकड1
0.376
422 डाडा 2
423/1
0.094
डाडा 2
423/2
0.052
डाडा 2
423/3
0.209
डाडा 2
423/4
0.836
डाडा 2
423/5
0.836
डाडा 2
423/6
0.105
डाडा 2
423/7
0.042
डाडा 2
423/8
0.418
डाडा 2
423/9
0.031
डाडा 2
423/10
0.084
डाडा 2
423/11
0.209
डाडा 2
423/12
0.941
डाडा 2
423/13
1.264
डाडा 2
1.85
424 डाडा 2
0.564
425 डाडा2
0.105
426 डाडा 2
0.47
42.7
1.003
428 पडवा
0.763
429डाडा2
2.111
430 पडवा2
0.993
431 पडवा1
1.881
432आपसी2
0.345
433 पडवा 1
0.105
434
0.125
435 4910
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
436
0.92
1.515
437 पडवा2
0.178
438
0.188
439 पडवा 1
1.129
440 डाडा 1
0.063
441 पडवा 1
442
1.296
1.933
443 पडवा 1
444
1.936
0.24
445
1.463
446
0.397
447 पडवा2
0.533
448 पडवा2
1.954
449 पडवा 2
450
1.045
451 पडवा2
452
0.157
0.209
453
0.909
454
0.961
455 पंडवा2
0.136
456 पडवा2
0.042
457
0.105
458 518
0.084
457 520
0.961
458
0.042
459डाडा 1
1.766
459/517
1.139
460 पडवा 2
1.923
461 पड़वा 1
0.021
462
1.547
463
0.178
464 पडवा 2
0.073
465 डाडा 2
0.01
466
0.387
467
468
0.209
0.105
469 पडवा2
0.073
470
471
0.125
472
55.2 भाग 1 ]
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
4911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.949
473
2.144
474 डाडा 1
0.648
475 डाडा 1
0.073
476डाडा 2
0.209
477 डाडा 1
0.031
478 डाडा 1
0.711
479
0.042
480 डाडा 1
0.355
481
0.031
482
0.428
483
1.094
484
0.366
485
0.042
486 डाडा 1
0.219
487
0.669
488
0.125
489
0.418
490
1.254
491
0.732
492डाडा 1
493/1
0.909
डाडा 2
1.735
493/2डाडा
0.819
494 डाडा2
0.669
495 डाडा2
2.592
496
0.042
497
0.951
498
0.021
499 डाडा2
0.7
500
0.084
501 डाडा 2
0.042
502
0.679
503
0.909
504डाडा 1
505 डाडा
0.052
2
2.414
506डाडा 2
1.08
507
1.421
508डाडा 2
509डाडा 2 19.124 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4912
0.24
510
606
4.672
511
607
8.026
512
608
724.156
608
कुल योग पैरा:-
1.212
6
पैरा
1
मध्यप्रदेश
पालपुर
14.49
7
शासन
2
6.585
10
वन
3
0.146
11
विभाग के
4
23.464
पक्ष में
12
5
0.711
अधिग्रहित
13
6
10.661
14
भूमि एवं
7
अन्य मद
0.366
15
8
की
0.219
16
9
शासकीय
17 9.647
10
11 भूमि 19 1.369
20 0.836
12
21 1.379
13
22 1.745
14
23 1.045
15
24 0.251
16
25 0.251
17
26 0.251
18
27 0.585
19
28 0.418
20
29 1.902
21
30/1 0.523
22
30/2 1.128
23
31 0.125
24
32 0.491
25
33 1.829
26
34/1 1.15
27
34/2 1.15
28
34/3 16.283
29
35 1.202
30
36 1.17
31
37 2.424
32
38 0.303
33
39 1.181
34
40 0.345
35
41 1.327
36
भाग 1 ]
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
4913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.084
42
0.021
43
0.502
44
0.449
45
1.296
46/1
0.543
46/2
0.167
47
48
1.15
49
0.073
2.027
50/51
52
0.251
53
0.366
54
0.512
1.214
55
56
0.052
0.219
57
58
1.442
59
0.282
60
0.836
61
0.094
2.456
62
1.672
63/1
2.09
63/2
0.021
63/3
0.857
64/1
0.418
64/2
0.627
64/3
0.418
65/1
1.463
65/2
0.418
65/3
0.627
65/4
5.372
65/5
66
0.094
0.042
66/514
0.209
67/1
0.627
67/211
4.18
67/212
0.209
68/1
0.596
68/2
69
0.209 4914
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.042
70
0.878
71
0.397
72
1.359
73
0.021
73/513
0.063
74
1.672
75
0.857
76
0.052
77
0.397
78
1.306
79
0.836
80
0.209
81
0.157
82
0.784
83/1
6.783
83/2
84
0.094
0.105
85
0.721
86
0.042
87
0.627
88/1
0.624
88/2
0.627
88/3
0.627
88/4
0.627
88/5
0.627
88/6
0.627
88/7
0.627
0.554
88/9
0.627
88/10
0.439
91
5.226
93
0.397
95
96
0.084
1.045
97
0.817
98
1.484
100
0.523
101
0.439
102
0.063
103 भाग 1 ]
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
4915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
1.588
104
0.157
114
0.272
121
0.46
122
0.063
123
0.503
125
0.021
126
0.711
127
0.345
128
1.505
129
0.125
130
0.167
131
0.115
132
0.648
133
0.251
134
2.299
135
0.293
136
0.115
137
0.293
138
0.669
139
0.125
140
141/1
176-177
178-179
0.533
185-186
187-188
189-190
1.045
141/2-1
0.867
141/2-2
0.47
141/3
1.045
141/ 3-3
0.627
141/4
0.752
142
1.954
143
0.052
144
0.24
145
0.199
146
0.157
147
0.031
148
0.047
149 4916
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.219
150
0.46
151
0.021
152
0.303
153
0.157
154
0.073
155
0.073
156
0.878
157
0.073
158
0.564
159
0.439
160
0.031
161
1.432
162
0.585
163/1
0.366
163/2
0.073
164
0.031
165
0.272
166/1
0.209
166/2
0.199
167
0.031
168
0.188
169
0.021
170
0.042
171
0.052
172
0.042
173
0.105
174
0.021
175/1
0.784
175/2
0.031
175/3
0.01
175/4
0.01
175/5
0.533
176-179
0.084
191
0.01
192/1
0.01
192/2
0.042
192/ 3-1
0.042
192/4-3
0.042
193
0.031
194 भाग 1 ]
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
4917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.01
195
0.01
196/1-1
0.021
196/1-2
0.021
196/2-3
0.01
196/1-4
0.031
196/1-5
0.01
196/1-6
0.01
196/1-7
0.01
196/1-8
0.021
196/1-9
196/1-
0.021
10
196/1-
0.021
11
0.01
196/1- 12
196/1-
0.734
13
0.01
196/2
0.01
196/3
0.021
196/4
0.021
196/5
0.073
197/1
0.031
197/2
0.021
198
0.052
199
0.042
200
0.042
201
0.031
202
0.01
203/1
0.01
203/2
0.052
203/3
0.398
203/4
0.042
204
0.031
204/2
0.031
204/3
0.105
204/4
0.502
204/5
0.021
204/6
0.157
205/1 4918
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
205/2 0.01 205/3 0.157 205/4 0.052 206 0.397 207 0.24 208 0.01 208/1 0.063 209 0.92 210 0.021 211 0.094 212 0.031 213 0.031 214 0.052 215/1 0.272 215/2 0.105 216 0.105 217 0.042 218 0.23 219 0.209 220 0.951 221 0.982 222 0.815 223 0.836 224 0.439 225 0.105 226 0.032 227 0.042 228 0.052 229 0.031 230 0.052 231 0.031 232 0.031 233/1 0.021 233/2 0.021 234 0.031 235/1 0.805 235/2 0.031 236 0.094 237/1 0.01 237/2 1.557
भाग 1 ]
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
4919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
238 0.052 239 0.042 240 0.084 241 0.063 242 0.617 243 0.021 244 0.042 245 0.031 246 0.01 247 0.073 248 0.084 249 0.042 250 0.031 251 0.46 252 0.063 253 0.031 254 0.031 255 0.188 256 0.031 257 0.031 258 0.105 259 0.063 260 0.052 261 0.094 262 0.063 263 0.031 264 0.031 265 0.031 266 0.031 267 0.094 268 0.031 269 0.063 270 0.355 271 0.084 272 0.042 273 0.031 274 0.063 275 0.136 276 0.554 278 0.47
4920
313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
279 1.045 280 0.324 281/-1 0.261 281/-2 0.293 282 0.052 283 0.063 284 0.345 285 0.951 286 0.606 287 0.167 288 0.084 289/1-1 0.836 289/1-2 12.511 290 0.052 291 0.073 292 0.01 293 1.421 294 0.052 295 0.251 296 0.293 297 0.251 298 0.105 299 0.24 300 0.46 301 0.052 302 0.836 303 0.094 304 0.617 307 0.24 309 0.554 310 0.491 311 0.125 312/510 0.01 312 0.627 314 0.23 316 0.01 319 1.515 320 0.052 322 0.042 323 1.254
भाग 1 ]
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
4921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.105
324
0.084
325/1
0.031
325/2
326
0.178
327
0.178
0.073
328/1
0.199
328/2
0.105
329
330
0.031
331
0.052
332
0.105
333
0.031
0.042
334
0.105
335
336
0.094
0.011
338/3
0.021
337
0.042
338/1
0.575
338/2
0.011
338/4
0.052
338/5
0.042
338/6
0.031
339
0.094
340/341
685
0.084
343
0.03
344
0.01
0.01
345
346
0.01
0.01
347/1
0.031
347/2
0.01
347/3
0.021
347/4
0.157
347/5
348
0.021
0.021
349/1
0.031
349/2
350
0.042
0.84
351
0.042
352 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4922
0.178
353
393
0.105
354
394
0.073
355
395
0.136
356/1
396
0.073
356/2
397
0.01
357
398
358, 359 ,
399
0.021
359/3
0.01
359/1
400
0.084
359/2
401
0.24
359/3
402
0.01
359/4
403
0.01
359/5
404
0.03
359/6
405
0.105
360
406
252.524
406
कुल योग पालपुर:-
9.261
11
मध्यप्रदेश
पैरा
1
3.511
12
शासन
2
जाखौद, मेघपुरा
2.978
वन
13
3
0.135
विभाग के
14
4
पक्ष में
0.146
15
5
अधिग्रहित
0.303
16
6
भूमि एवं
0.46
17
7
अन्य मद
0.199
18
8
की
1.672
19
9
शासकीय
20 0.01
10
भूमि 21 0.031
11
22 0.742
12
23 0.773
13
24 0.021
14
25 0.752
15
26 0.063
16
27 0.324
17
28 0.031
18
29 0.428
19
30 4.369
20
30/94 0.052
21
31 0.24
22
32 0.376
23
भाग 1 ]
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
4923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.23
33
0.773
34
0.763
35
0.021
36
2.32
37
0.094
38
0.993
39/1
1.014
39/2
0.627
39/3
0.366
39/4
0.523
39/5
0.156
40
0.575
41/1
0.303
41/2
2.379
42
0.711
43
0.272
44/1
0.523
45
0.063
46
0.219
47
0,376
48
0.188
49
3.229
50
0.396
52
0.063
53
0.366
54
1.108
55/1
1.547
56
0.334
57
0.052
58
0.858
59
0.125
60
0.031
61
0.314
62
2.195
63
0.366
63/498
0.554
64
2.142
65
1.703
66
0.396
67 4924
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.157
68
1.066
69
1.233
73
0.543
74
0.481
75
1.463
76/1
2.069
76/2
0.7
76/500
0.146
77
0.052
78
0.031
79
1.066
80/1
1.045
80/2
0.941
80/4
1.014
80/5
0.438
80/6
0.209
80/7
1.463
80/8
0.669
81
0.01
82
0.042
85
0.251
88
0.136
89
1.317
91
0.157
92
0.188
93
0.334
94
0.93
95
0.7
96
0.648
97
0.418
100
101
0.46
0.669
102
0.209
103/1
0.752
103/2
0.836
104
1.4
105
1.108
106
0.146
107
0.369
108 भाग 1 ]
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
4925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
110 1.15 111 0.115 112 1.264 113 0.167 114 2.529 115 0.01 116 0.084 117 1.296 118 1.223 119 0.909 120 1.233 121 2.759 122 1.62 125 17.193 126 1.672 127 2.926 128 63.214 129 125.32 130 0.711 131 0.533 132 0.303 133 1.17 134 0.366 135 1.933 136 1.275 137 28.847 138 0.763 139 0.888 140 1.087 141 0.679 142 0.533 143 0.721 144 0.627 145 1.306 146 1.693 147 1.306 148 0.941 149 1.724 150 0.658 151 28.429
4926
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
152 1.411 153 1.986 154 0.021 155 0.042 156 2.1 157 0.063 158 0.261 159 0.47 160 0.418 161 0.334 162 0.481 163 0.209 164 0.523 165 0.146 166/1 0.157 166/2 0.513 166/3 17.224 167 0.063 168 0.094 169/1 0.836 169/2 1.672 170 0.491 171 0.711 172 1.327 173 0.199 174 0.575 175 0.617 176 0.251 177 0.191 178 0.366 179 0.345 180 1.275 181 0.314 182 0.157 183 0.439 184 0.209 184/2 0.554 185 0.376 186 0.679 187 0.878
भाग 1 ]
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
4927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.178
187/495
0.543
188
0.564
189
0.251
190
1.17
191
0.345
192
0
193/1
0.073
193/2
0.515
194
0.202
195
0.846
196/1
0.418
196/2
0.418
196/3
0.021
197
0.564
198
1,118
199
1.463
200
1.306
201
0.512
202
0.815
203
0.846
204/1
0.627
204/2
1.379
205
0.272
206
0.282
207
0.449
208/1
0.418
208/2
0.418
208/3
0.575
209
0.282
210
0.366
211
0.543
212
0.972
213
0.48
214/1
0.481
214/2
0.105
215
0.188
216
0.178
217
0.178
218
0.47
219/1 4928
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
219/2 0.47 220 0.449 221 0.042 222 0.084 223 0.167 224 0.46 225 0.732 226 0.272 227/1 0.188 227/2 0.627 228 0.763 229 0.909 230 0.596 231/1 0.029 231/2 0.042 232 0,596 233 0.146 234 0.115 235 1.15 236 0.972 237 1.735 238 1.494 239 0.042 240 0.167 241 0.125 242 0.105 243 0.115 244 0.115 245 0.084 246 0.136 247 0.094 248 0.031 249 0.366 250 0.282 251 0.188 252 0.105 253/1 0.627 253/2 0.47 254 0.888 255 1.087
भाग 1 ]
264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303
4929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
256 0.115 257 1.191 258/1 0.523 258/2 0.784 259 0.01 260/1 0.993 260/2 0.314 261/1 0.105 261/2 0.094 262 0.491 263 0.857 264 0.753 265 0.01 266/1 0.836 266/2 0.836 266/3 0.052 267 0.272 268 0.596 269 0.543 269/496 0.972 270 1.087 271 0.836 272 0.324 272/496 0.063 273 0,084 274/1 0.105 274/2 1.16 275 0.219 276 0.167 277 0.251 278 0.909 279/1 0.773 279/2 0.627 280 0.136 281 0.136 282 0.627 283 0.188 284 0.136 285 0.46 286 0.115
4930
304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
287 0.251 288 0.031 289 0.105 290 0.125 291 0.052 292 0.481 293 0.334 294 0.857 295 0.157 296 0.188 297 1.045 298 0.784 299 0.261 300 0.23 301/1 2.257 301/2 0.627 302 0.031 303/1 0.523 303/2 0.554 304 0.408 305 0.961 306/1 1.839 306/2 0.941 306/3 0.627 306/4 5.582 306/5 0.941 307 0.784 308 0.209 309/1 18.614 309/2 0.982 309/ 2ज्ञ 0.732 309/3 0.314 309/4 1.045 309/5 0.47 309/6 0.157 309/7 1.463 309/8 0.418 309, 499 0.156 310 0.031 311 0.721
भाग 1 ]
344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
4931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
312 0.721 313 1.108 314 0.01 315 0.052 316 0.021 317 1.223 318 0.021 319 0.47 320 0.136 321 1.191 323 0.125 324 0.491 325 0.031 326 0.732 327 0.136 328 1.055 330 0.042 331 0.021 332/1 0.021 332/2 0.282 333 0.732 334 0.031 335 0.021 336 0.105 337 0.397 338 0.105 339 0.24 340 1.15 341 0.052 342 0.784 343 0.648 344 0.491 345 0.031 346 0.366 347 0.199 348 0.155 349/1 1.097 349/2 0.627 350 0.073 351 1.15
4932
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
352
0.042
354
0.063
0.47
355
0.01
356
357
0.052
358
0.449
0.125
359
0.125
360
0.418
361
362
0.523
363
0.815
364
0.794
366
0.167
367
0.282
0.282
368
369
0.136
370
0.784
0.178
371
0.105
372/1
0.156
372/2
0.031
373
0.272
374
0.042
375
0.031
375/1
0.042
375/2
0,052
375/3
0.042
375/4
0.052
375/5
0.01
375/6
0.523
375/7
0.157
375/8
0.063
375/9
0.47
376/1
0.031
376/2
0.031
376/3
0.031
376/4
0.031
376/5
0.021
376/6
0.021
376/7
0.021
376/8 भाग 1 ]
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
4933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.031
376/9
0.01
376/10
0.355
376/11
0.052
376/12
0.01
376/13
376/14 0.021
1.641
377
0.418
378/1
10.483
378/3
0.042
378/3
0.042
378/3
0.031
378/4
0.021
378/5
0.031
378/6
0.261
378/7
0.01
378/8
0.01
378/9
0.011
378/9 ड2
0.011
378/10
0.01
378/10
0.021
378/11
0.01
378/12
0.836
378/13
0.115
378/14
0.042
378/15
0.042
378/16
0.125
378/17
0.261
378/18
0.188
378/19
0.042
378/20
0.084
379
0.031
380
0.052
381
0.031
382
0.042
383
0.063
384
0.031
385
0.031
386
0.042
387
0.042
388 4934
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
389 0.042 390 0.125 391 0.021 392 0.042 393 0.021 394 0.073 395 0.209 396 0.031 397 0.23 398 0.063 399 0.155 400 0.188 401 0.031 402 0.052 403 0.042 404 0.042 405 0.063 406 0.052 407 0.105 408 0.063 409 0.042 410 0.084 411 0.052 412 0.084 413 0.042 414 0.052 415 0.031 416 0.042 417 0.042 418 0.073 419 0.031 420 0.031 421 0.272 422 0.063 423 0.105 423/2 1.672 424 0.042 425 0.052 426 0.01 427 0.031
भाग 1 ]
504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543
4935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
428 0.01 429 0.01 430 0.01 431 0.063 432 0.073 433 0.073 434 0.01 435 0.031 436 0.021 437 0.021 438 0.01 439 0.01 440 0.073 441 0.01 442 0.031 443 0.031 444 0.042 445 0.063 446 0.125 447 0.355 448 0.136 449 0.366 450 0.021 451 0.272 452 0.042 453 0.523 454 0.021 455 0.212 456 0.324 457 0.408 458 0.355 459 0.366 460 0.01 461 0.429 462 0.084 463 0.303 464 0.752 465 0.031 466 1.202 467 0.125
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4936
544 468 0.167
545 469 0.063
546 470 0.157
547 471 0.157
548 472 0.909
549 473 0.805
550 474 0.188
475 0.042
551
476/1 0.01
552
553 476/2 3.553
554 477 0.052
555 478 0.063
556 479 0.063
557 480 0.01
558 481 0.01
559 482 0.031
560 483 0.01
561 484 0.439
562 485 0.105
486 0.021
563
564 487 0.136
488 0.063
565
566 489/1 6.01
567 489/2 0.748
568 489/3 0.679
569 489/4 0.679
489/5 0.209
570
571 490 0.552
572 491 22.984
573 492 5.017
574 492/1 14.057
492/2 0.418
575
योग जाखौदा मेघपुरा: - 575 634.989
कुल योग :- 1589 1611.669
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य 4937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/ आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1611.669 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख ) जिला- श्योपुर के आदेश क्रमांक142 , 143 एवं 144 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ-25-75-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021 - दस3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4938
Bhopal , the 26th September 2024
No./F-25-/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 51'26.028 " N to 25 ° 47'32.964 " N North Latitude and 77 ° 11'28.248 " E to 77 ° 7'51.132 " E East Longitude .
SCHEDULE
District - Sheopur
Tahsil - Vijaypur Range - Palpur East ForestDivision - Kuno Wildlife Division Sheopur
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S. No.
Name of Village
Khasra No.
Present head of land
Area (Hactare)
Name of Proposed Forest Block
07
05
06
03
04
02
01
0.136
13
Раіrа
Paira
1
North- Proposed Forest Block pillar no . 195 and 1 to 6.
0.92
14
2
48.247
16
3
East- Kuno River. Proposed Block pillar no. 6 to48.
19
0.533
4
1.683
24
5
South- Proposed Forest Block pillar no . 48 to 101.
0.452
25
6
1.014
26
7
West- Proposed Forest Block pillar no. 101 to 195.
Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government
1.017
27
8
0.784
28
9
1.505
10
29
0.815
30
11
0.345
31
12
7.003
32
13
0.993
33
14
0.941
15
34
0.773
35
16
0.888
36
17
1.066
37
18
38
0.857
19
2.498
39
20
1.275
41
21
42
0.484
22
0.502
43
23
44
2.581
24.
0.397
45
25
0.376
46
26
0.167
47
27
48
0.575
28
49
1.045
29
0.909
50
30
0.953
51
31
1.16
52
32 भाग 1 ]
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
4939
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
53/मि. 1
0.804
पडवा 2
53/मि. 2
0:732
पडवा 2
0.167
54/पडवा 2
0.099
55/पडवा 1
0.763
56
0.115
57/पडवा 2
0.24
58/पडवा 1
0.167
59
1.003
60/पडवा 1
2.299
61/पडवा 1
0.125
62/डाडा 2
1.066
63/पडवा 1
1.16
64/दुमट
1.39
65/पडवा 2
1.055
66/पडवा 2
0.93
67/पडवा 2
6.059
68
0.387
68/519
0.031
69
0.157
70
1.672
71/1 पडवा 2
0.418
71/2दुमट 2
0.105
71/3पडवा 2
0.314
71/4 पडवा 2
0.627
71/5 पडवा 2
0.575
72/1 पडवा 2
72मि. 2
0.836
पडवा 2
73मि. 1
0.418
पडवा 2
73मि. 2
0.418
पडवा 2
0.052
74
0.052
75
1.275
76/1पडवा 2
0.261
76/2पडवा 2
0.052
76/3पडवा 2
0.679
76/4पडवा 3
77मि. 1
0.627
पडवा 2
77मि. 2
0.627
पडवा 2
0.031
77मि. 3
0.982
78 पडवा 2
0.052
79/1पडवा 2
0.157
79/2पडवा 2
0.261
79/3 पडवा 2
0.073
79/4पडवा 2 4940
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.052
79/5 पडवा 2
79/6मि. 1
0.679
पडवा 2
79/6मि. 2
0.732
पडवा 2
79/6मि. 3
0.491
पडवा 2
0.219
79/6मि. 4
0.92
80 पडवा 2
1.097
81/1 पडवा 2
0.523
81/2पडवा 2
1.359
82/1
0.052
82/2पडवा 2
0.052
82/3पडवा 2
0.021
82/4 पडवा 2
0.052
82/5पडवा 2
0.073
82/6 पडवा 2
0.031
82/7 पडवा 2
0.031
82/8 पडवा 2
0.732
83/1पडवा 2
0.209
83/2 पडवा 2
84/1मि. 1
0.209
पडवा 2
84/1मि. 2
0.523
पडवा 2
0.52
84/2पडवा 2
0.021
84/3पडवा 2
0.031
84/4पडवा 2
0.157
84/5 पडवा 2
0.052
84/6पडवा 2
0.073
84/7 पडवा 2
0.105
84/8 पडवा 2
0.01
84/9पडवा 2
0.105
84/10 पडवा 2
1.714
84/11 पडवा 2
1.17
85/मि. 2
0.46
86/पड़वा 2
1.714
87/पडवा 2
0.167
88/1 पडवा 2
0.209
88/2 पडवा 2
0.418
88/3पडवा 2
0.084
88/4पड़वा 2
0.857
89
0.063
90/पडवा 2
0.784
91/पडवा 2
0.01
92/1
0.021
92/2पडवा 2
0.1
92/3पडवा 2 भाग 1 ]
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
4941
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
92/4पडवा 2 0.146
92/5 पडवा 2 0.157
93पडवा 2 0.314
94 0.167
95 पडवा 2 0.073
96/1 राकड़ 1 0.836
96/297/3
0.679
पडवा 2
96/3राकड़ 1 0.836
97/1 0.949
97/2राकड़ 1 0.052
97/397/4
0.31
राकड़ 1
97/5 राकड़ 1 0.105
97/6 राकड़ 1 0.021
97/7 राकड़ 1 0.105
97/8राकड़ 1 0.052
97/9राकड़ 1 0.523
98/1 पडवा 2 0.658
98/2पडवा 2 0.261
98/3पडवा 2 0.857
98/4पडवा 2 0.732
98/5 पडवा 2 0.157
98/6 पडवा 2 0.888
99/मि. 1
1.463
पडवा 2
99मि. 2
1.188
पडवा 2
100मि. ।
0.449
डाडा 1
100मि. 2 0.836
डाडा 1
101 पडवा 2 0.449
102 पडवा 2 0.607
103/1 पडवा
0.836
2
103/2 पडवा
0.418
2
103/3 पडवा
0.502
2
104 0.679
107 पडवा 2 0.961
110/1 मि. 1
0.658
पड़वा 2
110/1 मि. 2 0.627
110/1मि. 3
0.627
पडवा 2
110/2 पडवा
0.836
2
110/3 पडवा
0.157
2
4942
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
110/4 मि. 1 0.021
114/3मि. 2
110/4 मि. 2
114/3मि. 2 0.962
पडवा 2
112/114/2
0.679
मि. । पडवा
2
111/2 पडवा
2.09
2
111/3194/2 0.209
111/4
1118/2 पडवा 0.502
2
114/2 114/3
0.073
115/पडवा 2
117 पडवा 2 0.272
118/1 पंडवा 0.47
2
120 पडवा 2 0.219
121 0.261
122पडवा 2 0.679
123/ पड़वा 2 0.899
138 0.805
139 0.606
140 0.376
141 0.909
142 0.888
143 1.097
144 0.512
145 0.042
146 0.669
147 0.084
148 1.411
149 1.62
150 0.157
151 0.146
152 0.052
153/1 2.318
153/2 0.105
154 0.826
155 0.167
156 0.763
157 0.523
158 0.115
159 0.47
160 0.921
161 0.042
162 0.732
163 0.732
164 0.355
165/1 0.732
भाग 1 ]
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
4943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
1.097
165/2
0.042
166
0.052
167
0.355
168
0.052
169
0.261
170
0.178
171
0.042
172
0.073
173
0.178
174
0.052
175
0.481
176
0.021
177
1.202
178 पडवा 2
0.439
179पडवा 2
0.324
180 पडवा 2
0.084
180/521
0.543
181 पडवा 1
1.899
182 पडवा 2
0.021
183
0.094
184
0.021
185
0.732
186
0.219
187मि. 2
0.094
188
0.052
189
0.157
190
1.766
191 पडवा
0.261
192पडवा
0.073
193
194/1 एडवा
1.199
2
1.045
194/2
194/3 पडवा
0.481
2
0.324
195 डाडा 2
1.69
196 पडवा 2
197मि. 1
1.045
डाडा 2
197 मि. 2
0.251
पडवा 1
0.073
198
0.073
199 पडवा 2
0.073
200गोहान
0.063
201गोहान
0.115
202गोहान
203
0.031
0.094
204गोहान 2
0.073
205
0.042
206पडवा 2
0.052
207 पडवा 2 4944
246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
208 दुमट 2 0.021
पडवा 2
209पडवा 1 0.021
210/1 पडवा
0.47
1
210/2 0.021
210/3 पडवा
0.031
2
211 0.01
212 0.034
213 0.084
214गोहान 0.021
215 पडवा 2 0.021
216 पडवा 2 0.031
217 पडवा 2 0.042
218 पडवा 2 0.846
219 पडवा 2 0.052
220गोहान 1 0.073
221गोहान 1 0.021
222 0.021
223/वंजर 1 0.01
224गोहान 1 0.157
225 0.01
226 0.01
227 0.23
228 0.052
229पडवा 1 0.042
230 पडवा 1 0.073
231 0.115
232/1 पडवा 0.115
1
232/2 पडवा
0.039
1
232/514
0.063
पडवा 1
232/515 0.052
233पडला 2 0.136
234बंजर 2 0.042
235 पडला 1 0.627
236/1 0.742
236/516
0.084
पडवा 1
237 पडवा 1 1.557
238 पडवा 1 0.47
239पडवा 1 1.045
240 0.836
241 पडवा 1 0.69
242 1.889
243 डाडा 1 0.711
244 डाडा 2 1.055
245पडवा 2 0.366
भाग 1 ]
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334
4945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
246 डाडा 1 1.85
247 पडवा 1 1.703
248 डाडा 2 0.042
249पडवा 1 0.209
250 पडवा 1 0.648
251 पडवा 1 0.512
252पडवा 1 0.763
253 पडवा 1 0.794
254पडवा 1 0.042
255 पडवा 1 0.063
256 पडवा 1 1.351
257 पडवा 1 0.481
258 पडवा 1 1.672
259 डाडा 2 0.418
260 2.825
261 राकड़ 2 0.052
262/1 डाडा
0.021
2
262/2 0.052
263 डाडा 2 0.084
264डाडा 2 0.042
265 डाडा 2 0.732
265डाडा 2 0.063
267 डाडा 2 0.094
268/1 डाडा 0.983
2
268/2 डाडा
0.125
2
268/3 डाडा
0.063
2
268/4 डाडा
0.073
1
268/5 डाडा
0.021
2
268/6 0.105
268/7 0.125
268/8 0.105
268/9 0.658
269 0.063
270/1 0.021
270/2 0.073
271डाडा 2 0.105
272 डाडा 2 0.21
273 डाडा 2 0.042
274 डाडा 1 3.198
275 0.042
276 0.094
277 राकड़ 1 0.031
278 डाडा 2 0.063
279 0.052
280पडवा 2 0.052
4946
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.031
281 पडवा 2
0.052
282पडवा 2
0.063
283 पडवा 2
0.063
284पडवा 2
0.094
285 पडवा 2
0.042
286 डाडा 2
0.063
287 पडवा 2
1.129
288
0.073
289
0.042
290 dkoj 2
0.031
291गोहान 1
0.031
292गोहान 1
0.073
293गोहान 1
0.031
294गोहान 1
0.063
295
0.052
296 पडवा 2
0.47
297गोहान 2
0.063
298
299आवासी
0.031
2
1.076
300 डाडा 1
0.094
301
0.042
302 डाडा 2
0.042
303राकड़ 2
0.042
304 डाडा 2
0.679
305 डाडा 1
0.042
306 राकड़ 1
0.052
307गोहान 1
0.063
308गोहान 1
0.029
309गोहान 2
0.199
310राकड़ 2
0.658
311 राकड़ 2
0.042
312
24.249
313
314
0.418
315
0.031
0.052
316
0.021
317
0.042
318
0.125
319
320
0.031
0.031
321
0.052
322
1.063
323
20.618
324
325
1.139
0.052
326 पडवा 1
0.052
327 पडवा 1
0.69
328 पडवा 1
1.139
329 पडवा 1
1.035
330पडवा 1 भाग 1 ]
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
4947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
331 पडवा 1 0.784
332 पडवा 1 0.021
333पडवा 1 0.282
334 0.345
335 0.272
336पडवा 2 0.042
337 0.031
338गोहान 1 0.01
339गोहान 1 0.042
340गोहान 1 0.031
341 0.23
342 0.063
343गोहान 1 0.052
344गोहान 1 0.094
345गोहान 1 0.031
346 पडवा 2 0.052
0.052
347 दुमट 2
347/2 दमट 0.418
347/3मि. 1
0.491
पडवा 2
347/3मि. 2
0.031
पडवा 2
348 0.042
349पडवा 1 0.042
350 0.052
351गोहान 1 0.982
352 पडवा 1 0.167
353 1.411
354 पडवा 1 0.084
355 2.974
356 पडवा 1 0.909
357 पड़वा 2 0.7
358 पडवा 1 0.31
359डाडा 2 0.21
360 0.031
361 0.993
362पडवा 2 0.909
363पडवा 1 0.293
364 0.209
365 0.596
366 पडवा 2 0.251
367/1 डाडा
0.418
2
367/2 डाडा
0.418
2
367/3 डाडा
0.021
2
367/4 0.157
367/5 0.324
367/6, 272/2
0:105
डाडा 2
4948
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.836
367/7
367/8
0.867
0.042
367/9
0.836
368
0.063
369पडवा 2
0.324
370पडवा 2
0.261
371 पडवा 2
372/1 पडवा
0.052
2
0.7
372/2373
0.778
374 पडवा 2
0.7
375 पडवा 1
0.042
376 डाडा 2
0.01
377 पडवा 2
0.146
378
379
1.223
0.115
380 पडवा 2
0.042
381 डाडा 1
1.4
382पडवा 2
0.261
383पडवा 2
0.042
384
0.439
385 डाडा 2
0.021
386 पडवा 1
0.01
387 पडवा 1
0.115
388 पडवा 1
1.244
389
1.108
390 पडवा 1
0.042
391 पडवा 1
0.418
392पडवा 2
0.146
393पडवा 2
2.581
394पडवा 2
0.136
395 पडवा 2
396/1 राकड़
2.069
2
1.045
396/2राकड़ 1
396/3राकड़
0.324
1
0.951
397
0.779
398 पडवा 2
0.125
399
0.042
399/2
0.157
399/3
0.209
399/4
0.376
399/5
399/6
8.434
5.016
399/7
400
7.525
67.297
401
18.763
402
24.244
403 भाग 1 ]
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
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508
509
510
511
512
513
4949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
7.126
404
20.204
405
406
1.463
407 मि. ।
32.833
डाडा 2
1.15
407मि. 2
1.515
408मि. 1 डाडा 2
408मि. 2
1.15
डाडा 2
4.545
408मि. 3
25.08
408मि. 4
409
1.515
1.515
410मि. 1 डाडा 2
1.515
410मि. 2 डाडा 2
11.302
410मि. 3
0.763
410 मि. 4
0.523
411 डाडा 2
0.721
412 डाडा 2
1.349
413 डाडा 2
0.209
414
0.47
415
0.836
416 डाडा 2
1.359
417 डाडा 2
0.125
418 डाडा 2
0.24
419
0.627
420
0.366
421 राकड़
0.376
422 डाडा 2
0.094
423/1 डाडा 2
0.052
423/2 डाडा 2
0.209
423/3 डाडा 2
0.836
423/4 डाडा 2
0.836
423/5 डाडा 2
0.105
423/6 डाडा 2
0.042
423/7 डाडा 2
0.418
423/8 डाडा 2
0.031
423/9 डाडा 2
0.084
423/10 डाडा 2
0.209
423/11 डाडा 2 4950
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
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527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
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553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
423/12 डाडा
0.941
2
423/13 डाडा
1.264
2
1.85
424डाडा 2
0.564
425 डाडा 2
0.105
426 डाडा 2
0.47
427
1.003
428 पडवा
0.763
429डाडा 2
2.111
430पडवा 2
0.993
431पडवा 1
1.881
432आपसी2
0.345
433पडवा 1
0.105
434
0.125
435
0.92
436
1.515
437 पडवा 2
0.178
438
0.188
439पडवा 1
1.129
440 डाडा 1
0.063
441 पडवा 1
1.296
442
1.933
443पडवा 1
1.936
444
0.24
445
1.463
446
0.397
447 पडवा 2
0.533
448 पडवा 2
1.954
449पडवा 2
450
1.045
451 पडवा 2
0.157
452
453
0.209
0.909
454
0.961
455 पडवा 2
0.136
456 पडवा 2
0.042
457
0.105
458518
0.084
457 520
0.961
458
0.042
459डाडा 1
1.766
459/517
1.139
460पडवा 2
1.923
461 पडवा 1
0.021
462
1.547
463
0.178
464पडवा 2
0.073
465डाडा 2
0.01
466
467
0.387 4951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
Total Paira : - 0.209
468
0.105
469पड़वा 2
0.073
470
0.125
471
55.2
472
0.949
473
2.144
474 डाडा 1
0.648
475 डाडा ।
0.073
476 डाडा 2
0.209
477 डाडा 1
0.031
478 डाडा 1
0.711
479
0.042
480 डाडा 1
0.355
481
0.031
482
0,428
483
1.094
484
0.366
485
0.042
486 डाडा 1
0.219
487
0.669
488
0.125
489
0.418
490
1.254
491
0.732
492डाडा 1
0.909
493/1 डाडा 2
1.735
493/2 डाडा
0.819
494 डाडा 2
0.669
495 डाडा 2
2.592
496
0.042
497
0.951
498
0.021
499डाडा 2
0.7
500
0.084
501 डाडा 2
0.042
502
0.679
503
0.909
504डाडा 1
0.052
505 डाडा 2
2.414
506 डाडा 2
1.08
507
1.421
508 डाडा 2
19.124
509 डाडा 2
0.24
510
4.672
511
8.026
512
724.156
608 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4952
Paira
Palpur
2
3
4
5
6
7
1.212
6
14.49
7
6.585
10
0.146
11
12
23.464
0.711
13
10.661
14
Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
0.366
15
0.219
16
9.647
17
1.369
19
0.836
20
1.379
21
1.745
22
1.045
23
0.251
24
25
0.251
0.251
26
0.585
27
0.418
28
1.902
29
0.523
44591
1.128
30/2
0.125
31
0.491
32
1.829
33
1.15
34/1
1.15
34/2
16.283
34/3
1.202
35
1.17
36
2.424
37
0.303
38
1.181
39
0.345
40
1.327
41
0.084
42
43
0.021
44
0.502
0.449
45
1.296
46/1
0.543
46/2
0.167
47
1.15
48
0.073
49
2.027
50/51
0.251
52
0.366
53
54
0.512
1.214
55
0.052
56
0.219
57
1.442
58 भाग 1 ]
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
4953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.282
59
0.836
60
0.094
61
2.456
62
1.672.
63/1
2.09
63/2
0.021
63/3
0.857
64/1
0.418
64/2
0.627
64/3
0.418
65/1
1.463
65/2
0.418
65/3
0.627
65/4
65/5
5.372
0.094
66
0.042
66/514
0.209
67/1
0.627
67/211
4.18
67/212
0.209
68/1
0.596
68/2
0.209
69
0.042
70
0.878
71
72
0.397
1.359
73
0.021
73/513
0.063
74
1.672
75
0.857
76
0.052
77
0.397
78
1.306
79
0.836
80
81
0.209
82
0.157
0.784
83/1
6.783
83/2
0.094
84
0.105
85
0.721
86
0.042
87
0.627
88/1
0.624
88/2
0.627
88/3
0.627
88/4
0.627
88/5
0.627
88/6
0.627
88/7
0.627
0.554
88/9 4954
106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
88/10 0.627 91 0.439 93 5.226 95 0.397 96 0.084 97 1.045 98 0.817 100 1.484 101 0.523 102 0.439 103 0.063 104 1.588 114 0.157 121 0.272 122 0.46 123 0.063 125 0.503 126 0.021 127 0.711 128 0.345 129 1.505 130 0.125 131 0.167 132 0.115 133 0.648 134 0.251 135 2.299 136 0.293 137 0.115 138 0.293 139 0.669 140 0.125 141/1 0.533 176-177 178-179 185-186 187-188 189-190 141/2-1 1.045 141/2-2 0.867 141/3 0.47 141/3-3 1.045 141/4 0.627 142 0.752 143 1.954 144 0.052 145 0.24 146 0.199 147 0.157 148 0.031 149 0.047 150 0.219
भाग 1 ]
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
4955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
151 0.46 152 0.021 153 0.303 154 0.157 155 0.073 156 0.073 157 0.878 158 0.073 159 0.564 160 0.439 161 0.031 162 1.432 163/1 0.585 163/2 0.366 164 0.073 165 0.031 166/1 0.272 166/2 0.209 167 0.199 168 0.031 169 0.188 170 0.021 171 0.042 172 0.052 173 0.042 174 0.105 175/1 0.021 175/2 0.784 175/3 0.031 175/4 0.01 175/5 0.01 176-179 0.533 191 0.084 192/1 0.01 192/2 0.01 192/3-1 0.042 192/4-3 0.042 193 0.042 194 0.031 195 0.01 196/1-1 0.01 196/1-2 0.021 196/2-3 0.021 196/1-4 0.01 196/1-5 0.031 196/1-6 0.01 196/1-7 0.01 196/1-8 0.01 196/1-9 0.021 196/1-10 0.021 196/1-11 0.021 196/1-12 0.01
4956
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
196/1-13 0.734 196/2 0.01 196/3 0.01 196/4 0.021 196/5 0.021 197/1 0.073 197/2 0.031 198 0.021 199 0.052 200 0.042 201 0.042 202 0.031 203/1 0.01 203/2 0.01 203/3 0.052 203/4 0.398 204 0.042 204/2 0.031 204/3 0.031 204/4 0.105 204/5 0.502 204/6 0.021 205/1 0.157 205/2 0.01 205/3 0.157 205/4 0.052 206 0.397 207 0.24 208 0.01 208/1 0.063 209 0.92 210 0.021 211 0.094 212 0.031 213 0.031 214 0.052 215/1 0.272 215/2 0.105 216 0.105 217 0.042 218 0.23 219 0.209 220 0.951 221 0.982 222 0.815 223 0.836 224 0.439 225 0.105 226 0.032 227 0.042 228 0.052 229 0.031
भाग 1 ]
262
263
264
265
266
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299
300
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307
308
309
310
311
312
313
4957
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.052
230
0.031
231
0.031
232
0.021
233/1
0.021
233/2
0.031
234
0.805
235/1
0.031
235/2
0.094
236
0.01
237/1
1.557
237/2
0.052
238
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239
0.084
240
0.063
241
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242
0.021
243
0.042
244
0.031
245
0.01
246
0.073
247
0.084
248
0.042
249
0.031
250
0.46
251
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252
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266
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272
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273
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274
275
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276
0.47
278
1.045
279 4958
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
280 0.324 281/-1 0.261 281/-2 0.293 282 0.052 283 0.063 284 0.345 285 0.951 286 0.606 287 0.167 288 0.084 289/ 1-1 0.836 289/1-2 12.511 290 0.052 291 0.073 292 0.01 293 1.421 294 0.052 295 0.251 296 0.293 297 0.251 298 0.105 299 0.24 300 0.46 301 0.052 302 0.836 303 0.094 304 0.617 307 0.24 309 0.554 310 0.491 311 0.125 312/510 0.01 312 0.627 314 0.23 316 0.01 319 1.515 320 0.052 322 0.042 323 1.254 324 0.105 325/1 0.084 325/2 0.031 326 0.178 327 0.178 328/1 0.073 328/2 0.199 329 0.105 330 0.031 331 0.052 332 0.105 333 0.031 334 0.042
4959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
335 0.105
366
336 0.094
367
338/3 0.011
368
337 0.021
369
338/1 0.042
370
338/2 0.575
371
338/4 0.011
372
338/5 0.052
373
338/6 0.042
374
339 0.031
375
340/341 0.094
376
685 0.084
377
343 0.03
378
344 0.01
379
345 0.01
380
346 0.01
381
347/1 0.01
382
347/2 0.031
383
347/3 0.01
384
347/4 0.021
385
386 347/5 0.157
348 0.021
387
349/1 0.021
388
349/2 0.031
389
350 0.042
390
351 0.84
391
352 0.042
392
353 0.178
393
354 0.105
394
355 0.073
395
356/1 0.136
396
356/2 0.073
397
357 0.01
398
399 358, 359, 0.021
359/3
400 359/1 0.01
359/2 0.084
401
359/3 0.24
402
359/4 0.01
403
359/5 0.01
404
359/6 0.03
405
360 0.105
406
406 252.524
Total Palpur : -
11 9.261
1 Paira Jakhauda,
12 3.511
2 Meghpura
13 2.978
3
14 0.135
4
15 0.146
5
16 0.303
6
17 0.46
7
Land
acquiredin
thefavor of
Forest
Department
ofMadhya
Pradesh,
Government
8
9
0.199
18
1.672
19 4960
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
20 0.01 21 0.031 22 0.742 23 0.773 24 0.021 25 0.752 26 0.063 27 0.324 28 0.031 29 0.428 30 4.369 30/94 0.052 31 0.24 32 0.376 33 0.23 34 0.773 35 0.763 36 0.021 37 2.32 38 0.094 39/1 0.993 39/2 1.014 39/3 0.627 39/4 0.366 39/5 0.523 40 0.156 41/1 0.575 41/2 0.303 42 2.379 43 0.711 44/1 0.272 45 0.523 46 0.063 47 0.219 48 0.376 49 0.188 50 3.229 52 0.396 53 0.063 54 0.366 55/1 1.108 56 1.547 57 0.334 58 0.052 59 0.858 60 0.125 61 0.031 62 0.314 63 2.195 63/498 0.366 64 0.554 65 2.142
भाग 1 ]
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
4961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
66 1.703 67 0.396 68 0.157 69 1.066 73 1.233 74 0.543 75 0.481 76/1 1.463 76/2 2.069 76/500 0.7 77 0.146 78 0.052 79 0.031 80/1 1.066 80/2 1.045 80/4 0.941 80/5 1.014 80/6 0.438 80/7 0.209 80/8 1.463 81 -0.669 82 0.01 85 0.042 88 0.251 89 0.136 91 1.317 92 0.157 93 0.188 94 0.334 95 0.93 96 0.7 97 0.648 100 0.418 101 0.46 102 0.669 103/1 0.209 103/2 0.752 104 0.836 105 1.4 106 1.108 107 0.146 108 0.369 110 1.15 111 0.115 112 1.264 113 0.167 114 2.529 115 0.01 116 0.084 117 1.296 118 1.223 119 0.909
4962
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
120 1.233 121 2.759 122 1.62 125 17.193 126 1.672 127 2.926 128 63.214 129 125.32 130 0.711 131 0.533 132 0.303 133 1.17 134 0.366 135 1.933 136 1.275 137 28.847 138 0.763 139 0.888 140 1.087 141 0.679 142 0.533 143 0,721 144 0.627 145 1.306 146 1.693 147 1.306 148 0.941 149 1.724 150 0.658 151 28.429 152 1.411 153 1.986 154 0.021 155 0.042 156 2.1 157 0.063 158 0.261 159 0.47 160 0.418 161 0.334 162 0.481 163 0.209 164 0.523 165 0.146 166/1 0.157 166/2 0.513 166/3 17.224 167 0.063 168 0.094 169/1 0.836 169/2 1.672 170 0.491
भाग 1 ]
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
4963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
171 0.711 172 1.327 173 0.199 174 0.575 175 0.617 176 0.251 177 0.191 178 0.366 179 0.345 180 1.275 181 0.314 182 0.157 183 0.439 184 0.209 184/2 0.554 185 0.376 186 0.679 187 0.878 187/495 0.178 188 0.543 189 0.564 190 0.251 191 1.17 192 0.345 193/1 0 193/2 0.073 194 0.515 195 0.202 196/1 0.846 196/2 0.418 196/3 0.418 197 0.021 198 0.564 199 1.118 200 1.463 201 1.306 202 0.512 203 0.815 204/1 0.846 204/2 0.627 205 1.379 206 0.272 207 0.282 208/1 0.449 208/2 0.418 208/3 0.418 209 0.575 210 0.282 211 0.366 212 0.543 213 0.972 214/1 0.48
4964
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
214/2 0.481 215 0.105 216 0.188 217 0.178 218 0.178 219/1 0.47 219/2 0.47 220 0.449 221 0.042 222 0.084 223 0.167 224 0.46 225 0.732 226 0.272 227/1 0.188 227/2 0.627 228 0.763 229 0.909 230 0.596 231/1 0.029 231/2 0.042 232 0.596 233 0.146 234 0.115 235 1.15 236 0.972 237 1.735 238 1.494 239 0.042 240 0.167 241 0.125 242 0.105 243 0.115 244 0.115 245 0.084 246 0.136 247 0.094 248 0.031 249 0.366 250 0.282 251 0.188 252 0.105 253/1 0.627 253/2 0.47 254 0.888 255 1.087 256 0.115 257 1.191 258/1 0.523 258/2 0.784 259 0.01 260/1 0.993
भाग 1 ]
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321
4965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
260/2 0.314 261/1 0.105 261/2 0.094 262 0.49: 263 0.857 264 0.753 265 0.01 266/1 0.836 266/2 0.836 266/3 0.052 267 0.272 268 0.596 269 0.543 269/496 0.972 270 1.087 271 0.836 272 0.324 272/496 0.063 273 0.084 274/1 0.105 274/2 1.16 275 0.219 276 0.167 277 0.251 278 0.909 279/1 0.773 279/2 0.627 280 0.136 281 0.136 282 0.627 283 0.188 284 0.136 285 0.46 286 0.115 287 0.251 288 0.031 289 0.105 290 0.125 291 0.052 292 0.481 293 0.334 294 0.857 295 0.157 296 0.188 297 1.045 298 0.784 299 0.261 300 0.23 301/1 2.257 301/2 0.627 302 0.031 303/1 0.523
4966
322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
303/2 0.554 304 0.408 305 0.961 306/1 1.839 306/2 0.941 306/3 0.627 306/4 5.582 306/5 0.941 307 0.784 308 0.209 309/1 18.614 309/2 0.982 309 /2K 0.732 309/3 0.314 309/4 1.045 309/5 0.47 309/6 0.157 309/7 1.463 309/8 0.418 309/499 0.156 310 0.031 311 0.721 312 0.721 313 1.108 314 0.01 315 0.052 316 0.021 317 1.223 318 0.021 319 0.47 320 0.136 321 1.191 323 0.125 324 0.491 325 0.031 326 0.732 327 0.136 328 1.055 330 0.042 331 0.021 332/1 0.021 332/2 0.282 333 0.732 334 0.031 335 0.021 336 0.105 337 0.397 338 0.105 339 0.24 340 1.15 341 0.052 342 0.784
भाग 1 ]
374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425
4967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
343 0.648 344 0.491 345 0.031 346 0.366 347 0.199 348 0.155 349/1 1.097 349/2 0.627 350 0.073 351 1.15 352 0.042 354 0.063 355 0.47 356 0.01 357 0.052 358 0.449 359 0.125 360 0.125 361 0.418 362 0.523 363 0.815 364 0.794 366 0.167 367 0.282 368 0.282 369 0.136 370 0.784 371 0.178 372/1 0.105 372/2 0.156 373 0.031 374 0.272 375 0.042 375/1 0.031 375/2 0.042 375/3 0.052 375/4 0.042 375/5 0.052 375/6 0.01 375/7 0.523 375/8 0.157 375/9 0.063 376/1 0.47 376/2 0.031 376/3 0.031 376/4 0.031 376/5 0.031 376/6 0.021 376/7 0.021 376/8 0.021 376/9 0.031 376/10 0.01
4968
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
376/11 0.355 376/12 0.052 376/13 0.01 376/14 0.021 377 1.641 378/1 0.418 378/3 10.483 378/3 0.042 378/3 0.042 378/4 0.031 378/5 0.021 378/6 0.031 378/7 0.261 378/8 0.01 378/9 0.01 378/9 M2 0.011 378/10 0.011 378/10 0.01 378/11 0.021 378/12 0.01 378/13 0.836 378/14 0.115 378/15 0.042 378/16 0.042 378/17 0.125 378/18 0.261 378/19 0.188 378/20 0.042 379 0.084 380 0.031 381 0.052 382 0.031 383 0.042 384 0.063 385 0.031 386 0.031 387 0.042 388 0.042 389 0.042 390 0.125 391 0.021 392 0.042 393 0.021 394 0.073 395 0.209 396 0.031 397 0.23 398 0.063 399 0.155 400 0.188 401 0.031 402 0.052
भाग 1 ]
478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
4969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
403 0.042 404 0.042 405 0.063 406 0.052 407 0.105 408 0.063 409 0.042 410 0.084 411 0.052 412 0.084 413 0.042 414 0.052 415 0.031 416 0.042 417 0.042 418 0.073 419 0.031 420 0.031 421 0.272 422 0.063 423 0.105 423/2 1.672 424 0.042 425 0.052 426 0.01 427 0.031 428 0.01 429 0.01 430 0.01 431 0.063 432 0.073 433 0.073 434 0.01 435 0.031 436 0.021 437 0.021 438 0.01 439 0.01 440 0.073 441 0.01 442 0.031 443 0.031 444 0.042 445 0.063 446 0.125 447 0.355 448 0.136 449 0.366 450 0.021 451 0.272 452 0.042 453 0.523
4970
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
Total Palpur: -
Grand Total :-
[ भाग 1
454 0.021 455 0.212 456 0.324 457 0.408 458 0.355 459 0.366 460 0.01 461 0.429 462 0.084 463 0.303 464 0.752 465 0.031 466 1.202 467 0.125 468 0.167 469 0.063 470 0.157 471 0.157 472 0.909 473 0.805 474 0.188 475 0.042 476/1 0.01 476/2 3.553 477 0.052 478 0.063 479 0.063 480 0.01 481 0.01 482 0.031 483 0.01 484 0.439 485 0.105 486 0.021 487 0.136 488 0.063 489/1 6.01 489/2 0.748 489/3 0.679 489/4 0.679 489/5 0.209 490 0.552 491 22.984 492 5.017 492/1 14.057 492/2 0.418 575 634.989 1589 1611.669
भाग 1 ]
4971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Government of India , Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96- FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1611.669 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 142, 143 and 144 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
1927. Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्रमांक /एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 49' 36.21 " N से 25° 48 ' 32.53 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 14' 11.30 " E से 77 ° 11 ' 21.75 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- श्योपुर
तहसील - विजयपुर.
वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर
वन परिक्षेत्र- पालपुर पूर्व
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
वनखण्ड की सीमाएँ ग्राम का नाम
खसरा संख्या
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1
2
3
4
5
6
7
1
1
12.072
बसंतपुरा बसंतपुरा मध्यप्रदेश
उत्तर-
2
2
15.051
वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 1 से 19 तक ।
3
शासन वन विभाग के
3
6.355
पक्ष में
4
50
0.533
पूर्व- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 19 से 22 तक ।
अधिग्रहित
5
51
1.306
6
54
0.167
भूमि एवं अन्य मद
दक्षिण- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 22 से 50 तक ।
की शासकीय भूमि
पश्चिम- वनखण्ड बसंतपुरा के 1 तक। मुनारा क्रमांक 50 से 64 एवं
कुल योग:-
35.484 4972
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 35.484 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 4.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र. एफ-25-75-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021 - दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भाग 1 ]
4973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
Bhopal , the 26th September 2024
No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) ,
the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 49 ' 36.21 " N to 25 ° 48 ' 32.53 " N North Latitude and 77 ° 14' 11.30 " E to 77 ° 11 ' 21.75 " E East Longitude .
SCHEDULE
District- Sheopur
Fores! Division - Kuno Wildlife Division Sheopur
Tahsil - Vijaypur Range Palpur East
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries
S. No.
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Proposed Forest Block
01
03
04
05
06
07
1
1
12.072 North-
Basantpura
02 Basantpura
2
2
Pillar number 1 to 19 of Forest block Basantpura .
15.051
East-
3
3
6.355
Pillar number 19 to 22 of Forest block Basantpura.
4
50
0.533 South-
5
51
1.306
Pillar number 22 to 50 of Forest block Basantpura.
6
West-
54
0.167
Land acquired in thefavor of Forest Department of iviadhya Pradesh, Government
Pillar number 50 to 64 and 1 of Forest block Basantpura.
Total : -
06
35.484
Reason for publication of Notification : - (A)
1 . In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96 - FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha . forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 3.5.484 ha. non -forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred /mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 139 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate ( Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
1927. Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4974
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-24-25 - पत्र क्र.- 2060- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
(3)
(2)
(1)
11.8552
डेलौरा
सतना रघुराजनगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद जिला सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(म. प्र.).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024
भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-24-25 - पत्र क्र.- 2086- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
1.8403 (1) सतना
(2) रामपुर
(3) जमुनिया 159
बाघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर , जिला मैहर ( म . प्र. ) .
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया खुर्द वितरिका कीकरही कोठार माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
4975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024
भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-24-25 - पत्र क्र. - 2244 - भू- अर्जन -24 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4) 0.5566 (2) उंचेहरा
(3) गोबरांवकला
(1) सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.) .
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहरके अन्तर्गत महदेई वितरिका एवं गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.- 2243- भू-अर्जन-24 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4)
0.2926 (2) उंचेहरा
(1) सतना
(3) मझोखर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र. ) .
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
4976
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.-2242- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(2) (3)
(4)
0.3331 उंचेहरा
(1) सतना
कोल्हुवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.) .
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुरा माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-24-25- पत्र क्र.- 2249- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग
(4)
1.5038
(3) लोदहाई
(1) सतना
(2) कोठी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना, (म. प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की जैतवारा उप वितरिका एवं इटमा माइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 13 सितम्बर 2024
प्र. क्र. 0001 - अ - 82-2024-25- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
सर्वे नं.
(3) बिलौआ
(2) डबरा
(1) ग्वालियर
(4) 3344/3 3352 3354/2
कुल
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम रकबा (हे. में)
(5)
(7) ग्वालियर जिले में ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा ( 12 ) की उपधारा (6) कार्यकारी
0.2124
0.3564 0.3150
संचालक, मध्यप्रदेश उद्योग विकास निगम ग्वालियर .
प्लास्टिक पार्क बिलौआ के एप्रोच रोड हेतु भूमि अर्जन एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ग्राम बिलौआ की 0.8838 हे. भूमि के अर्जन के संबंध में.
0.8838
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 19 सितम्बर 2024
क्र. 5695 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4978
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101 - एम.पी.एस. इकतीस- 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
ग्राम-ढीमरमेटा (4) रकबा 0.850 प.ह.नं. - 19 हेक्टेयर एवं बं.नं.- 114 उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- पर आने वाली चांद
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
4979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र. 5699 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101 - एम.पी.एस. - इकतीस- 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1) (2) चौरई
छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा.
(4) रकबा-01.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-झिलमिली प.ह.नं.-39 बं.नं.-110 रा.नि.मं.- चौरई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4980
क्र. 5700- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101-एम.पी.एस.- इकतीस- 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
अर्जित की जाने वाली
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रतिकर और पारदर्शिता
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
का अधिकार अधिनियम,
2013 की धारा 12 के
प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के
रकबा 0.950
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-
(2) चांद
(1) छिन्दवाड़ा
चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.
हेक्टेयर एवं
प.ह.नं. -24
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-चांद बं.नं. -80 रा.नि.मं.- चांद.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन (शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्र. 2056- भू- अर्जन -2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- रघुराजनगर
(ख )
(ग) नगर/ग्राम- धवरहरा
(घ) क्षेत्रफल-4.5860 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.0020
73/1/2/1
0.2730
73/1/3
0.1560
73/2
0.1560
0.1670
121/1/1/1/3
0.2000
0.4730
120/1
0.0620
123/2
0.0590
123/3
0.1340
124/1
0.1110
124/2/1
0.1400
129/1/1
0.1140
130
0.0120
128/3
0.0040
131/1
0.0300
127/3
0.0150
157/1/4
0.3800
157/2
0.0400
156
0.4480
155
0.0950
154/1/1/1
0.0030
154/1/1/2
(2)
(1)
0.1350
154/1/2
0.1160
153/1/1/1
0.0900
153/1/2
0.1570
145/694/1/1
0.0760
145/694/1/2
0.6450
146/1
0.0410
146/4
0.2520
147
4.5860
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .
क्र. 2057- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
तहसील- रघुराजनगर
(ख)
(ग) नगर/ ग्राम- कुड़िया
(घ) क्षेत्रफल-5.4870 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0410
490/1
0.0220
490/2
0.0050
625
0.0680
489
0.1050
628
0.0400
627/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4982
(2) (1)
0.0450 627/2
0.0050 626/1
0.0480 626/2
0.0130 570
0.0600 584/1
0.0070 585/2
586/1/1
0.0770
586/1/2
0.4930 586/2
0.0020 624
586/885/1/1
0.0970
586/885/1/21
0.3290 586/885/2
0.0020 612
0.0080 598/2
0.2620 597/2
0.0610 42
0.0440 41
0.1700 39/1
0.0560 38
0.0350 5/1
0.8120 6/1
0.0350 6/2
0.0480 11
0.0200 35/1
0.0400 35/2
0.0680 37
0.0390 36/1
0.1060 36/2
0.0300 30/1
0.2200 26/875/1
0.1070 26/875/2
0.1570 29/876
0.0120 73
0.2880 74
0.4050 75
0.3720 76
0.0230 109
0.0260 108/1
0.0460 108/2
0.3000 105/1
0.0840 105/2
0.0440 105/3
0.0100 106/1
0.0500 106/2
(2)
(1)
0.0360
106/3
0.0020
107/2
0.0120
70/854/2
5.4870
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 2058- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- रघुराजनगर
(ख)
नगर/ग्राम- निपनिया
(ग)
(घ) क्षेत्रफल-2.0110 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में )
(2)
(1)
83/1/1/1
0.1590
83/1/1/2
83/1/2/1
83/1/2/2
0.3620
83/23
86/1/1/1
0.2690
86/1/1/2
86/1/1/3
0.0260
86/1/2
87/1/1
0.0130
87/1/2
0.0160
87/2 भाग 1 ]
4983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(2)
(1)
88/1
0.3940
88/23/1
88/23/2
0.0240
101
0.1240
102/1
98
0.0560
97
100
156
0.1110
0.2210
155
0.1050
96/1
0.1050
96/2
0.0060
157/1
0.0200
157/2
2.0110
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2059- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- भुमकहर
(घ) क्षेत्रफल-2.4070 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
10/3
0.0220
0.0030
9/1
(2)
(1)
0.1000
9/2
0.0650
9/3
11
0,0780
0.2590
12
13
0.0220
0.1980
29/1
29/2
0.0820
0.1920
30
28/2
0.0100
0.1300
27/1/1/1/1
0.0950
27/1/2/2
0.1500
36/1
36/2
0.1060
0.1100
35/1/1/1
35/1/1/2
0.1100
0.1100
35/1/1/3
0.0660
35/1/2
0.0670
35/1/3
0.4320
35/2
2.4070
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2061 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची' के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- बड़खेर
(घ) क्षेत्रफल-1.3920 हेक्टेयर.
4984
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
51/1
0.1810
51/2
50
0.0960
0.0780
49
48/1/1
0.1350
48/2/1
0.0130
48/2/2
47/4
0.0140
59/2
0.2900
0.0720
60
0.0720
61/2/2
0.0540
63/2
0.1470
64/1/2/1
65/2/1/1
0.2400
65/2/1/2
65/2/2
योग
1.3920
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2062- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम-नारायणपुर
(घ) क्षेत्रफल-5.0750 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
51/1/2
0.2800
0.0240
8/1/4
0.3450
0.0240
8/1/5
8/3/1
0.7000
8/3/2
0.1700
8/18/3/2
49/3
0.0400
49/4/2
0.1150
0.1400
49/4/3
50/18/1/2
0.3800
50/18/2/1
0.0930
69/1/1/2
0.0490
69/1/2/1
69/1/2/2
0.4310
69/1/3
68/1/1
0.2100
68/2
0.0450
0.0140
67/1/1
0.0400
67/1/2/2
0.0400
67/1/2/3
0.0330
67/1/2/4
67/1/3
0.1460
67/2
0.1090
78/1
0.0150
0.0150
78/2/2
79/1/1/2
0.1070
0.0160
79/1/3/2
0.0100
79/23/2
0.2420
79/23/3
79/23/4
0.1940
79/23/5
0.0850
80/1/2
0.0140
76/23/1/1
0.4190
76/23/1/2
0.1620
82/1
0.0120
0.1880
75/1/1
0.1680
74/3
5.0750
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
4985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024
क्र. 2241 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील- उंचेहरा
(ख )
नगर/ग्राम- पपरेगा
(ग)
(घ ) क्षेत्रफल-0.6620 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.0310
614
0.0230
613
0.0060
611
0.0070
610
0.0020
632
0.0030
633
0.0130
639
0.0110
638
0.0010
640
0.0130
642
0.0310
643
0.0010
644
0.0050
681
0.0310
684/2
0.0390
683
0.0060
684/1/1
0.0050
684/1/2
0.0140
685/1
0.0260
685/2
0.0050
686/1
0.0110
686/2
0.0100
688/1
0.0090
687/1
0.0190
678/2
0.0420
706/1
(2)
(1)
0.2980
706/2
0.6620
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2240- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
तहसील- उंचेहरा
(ख )
(ग) नगर/ग्राम- सोंनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल-2.3360 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.2650
85/1
84/2
84/3
0.0840
84/4
84/5
87/1
0.1250
87/2
0.0120
88
89/1
0.0150
89/2
93/1
93/2
0.0100
93/3
93/4
93/5 4986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(1)
(2)
94/1
0.1300
94/2
94/3
94/4
95/1
95/2
0.0200
95/3
95/4
118/1
0.0600
118/2
119/1/2/11
119/1/2/2
0.4240 119/2/1
119/2/2
52/1
0.1300
52/2
57/1
57/2
57/3/2
0.0450 57/3/3
57/4/1
57/4/2
56
0.1650
54/4/1
0.0460
54/4/3
73/1
73/2/1
0.1600
73/3
75/1/1
75/1/2
75/1/3
0.2400 75/2/1
75/2/2
75/2/3
75/3
81/1
81/2/1
81/2/2
0.1100
81/2/3
81/3
0.0800
91
92/1/1
92/1/2
92/2
0.0200
92/3/1
92/3/2
58
0.0040 (1)
(2)
76/1
0.0500
76/2
76/3
76/4
136/1/1
0.0620
136/1/2
0.0620
136/2/1/2
0.0020
0.0150
66/2
2.3360
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2239- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- पिपरीकला
(घ) क्षेत्रफल-0.8170 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
2044/1
0.0120
2045/1
0.0950
2012/1
0.1020
0.1030
2012/2/2
2011/2/2
0.0140
2010/1
0.1690
2009/1
0.0070
2007/2
0.0100
2028/2
0.0290
2028/4
0.0060 भाग 1 ]
4987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(2)
(1)
2027/2
0.0020
2019/1/2
0.0800
2019/4
0.0850
0.0850
2019/5
2008/1
0.0180
0.8170
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 2237- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- घोंटी
(घ) क्षेत्रफल-2.441 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
28/1/11
0.1050
28/1/2
27/1
0.0700
41/2/1
0.2150
41/2/2
0.0200
42/2/2
0.3300
18/1/1/2
18/1/2
18/1/3
17/4/2
0.0150
16
0.1200
(1)
(2)
15
0.0230
60/1
0.1450
61/1
0.3450
0.0120
62
88/1/1
0.5230
88/2/1
87/3
0.0180
87/2
124/1
0.0450
124/2
125/1/1
0.0240
125/2/2
126
0.0110
0.1400
127
0.0300
128
0.0150
85
0.0080
25
0.0470
129
26
0.1050
0.0250
43/1
14/2
0.0500
2.4410
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 2236 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर/ ग्राम- देवार
(घ) क्षेत्रफल-1.7050 हेक्टेयर.
4988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
2/1/1
0.0520
0.0370 2/2/1
0.0330 2/3/1
2/4/1
0.0430
0.0620
0.0630 3/1/1/2
7/1
0.1030
0.0020
18
0.0060
17/1
17/2
0.0080
0.0300
10/1
0.0610
9
0.1000
16/1
84
0.0300
0.0010
83
81
80
0.3100
79
78
77/1
77/2
107
0.0310
0.0940
106
105
0.0060
108/1
0.0090
0.0060 108/2
109/1
0.0460
109/2
0.0210
0.0600 110/1
0.0320 110/2
0.0340
111/2
0.0340
111/3
0.0340
117
0.1940
123/1
123/2
123/3
0.0940
123/4
122/11
0.0070 122/2
122/3
124/11
0.0290 124/2
124/3
0.0270
125
0.0060 87/1/2
1.7050
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2063 - भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला-सतना
(क)
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- मझियार
(घ) क्षेत्रफल-1.7580 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
22/1/2/1
0.0190
23/1/1
0.2330
23/1/2/1/1
0.0720
23/1/2/1/2
0.2700
23/1/2/2
0.2600
24/1/1
0.0220
25
0.5430
26
0.0190
0.1570
29/3
0.1570
29/4
0.0060
28
योग
1.7580
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024
क्र. 2083 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील-बिरसिंहपुर
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- दुदुवार
(घ) क्षेत्रफल-0.8930 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
2/3
0.2090
3/1
0.0520
3/2
0.0520
0.1030
3/4
4
0.1120
5
0.0790
0.1380
6
0.0370
23/204/2/2/1
23/204/2/2/2
0.0370
23/204/2/2/3
0.0370
23/204/2/2/4
0.0370
योग
0.8930
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2084- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क ) जिला- सतना
(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- नयागांव
(घ) क्षेत्रफल-15.0751 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
787
0.0360
784/1
0.2500
784/2
0.0120
780
0.0030
781/1/2
0.1010
781/2
0.1300
781/3
0.1310
782/3
0.0280
698/1
0.4750
698/3
0.1250
698/4
0.1300
699
0.0510
751/1
0.0020
749/1/1
0.0290
0.2010
748/1
703
0.0070
706
0.3600
0.0250
718/1/1/1
718/1/1/2
0.0250
707
0.1300
717/2
0.2350
722
0.0650
723/1/1
0.0320
723/1/2
0.0330
723/2
0.0410
716/1/1
0.0530
716/1/2
0.0530
716/2/1
0.0530
716/2/2
0.0550
714
0.1660
724
0.1380
725
0.0650
731/1
0.0610
731
0.1800
731/2
0.4860
730.
0.4620
495 4990
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(1) (2) (1) (2)
502/1/1 71/1/3 0.0220
502/1/2 72 0.1090
502/2 81 0.0450
503 0.5210 82/1/1/1
504 82/1/1/2 0.3750
505/1 82/1/2/1
505/2 82/1/2/2
509/2 0.1450 1144/1 0.0130
1145 0.1170
508/2 0.0310
315/1 0.0620 1147 0.0680
314 0.0870 1149/1 0.1100
313 0.0001 1152/1 0.2300
288 0.0850 1152/2/1
286/2 0.1350 1152/2/2 0.2100
328/1 0.0850 1152/2/3
328/4 0.1360 1157/1 0.1030
328/8 0.1480 1157/2 0.0210
329 0.1650 1156 0.0300
182/2 0.1550 1154/1 0.0650
181/2 0.1850 1155 0.0320
181/3 0.0100 1158/2 0.0080
180/3 0.2180 1159/1/3 0.1310
176 0.1030
1159/2/1 0.2180
175/2 0.0740
0.0080
175/3 0.0740
1161/1/2 0.0930
125 0.3100
1161/2/1 0.0290
53/1 0.0600
1161/2/2 0.0320
53/2 0.0590
1162 0.0100
54/1 0.0270
1163/1 0.0060
54/2/1 0.0270
1175/1 0.0800
55/1
0.2250 1175/2 0.0800
55/2
1173/1 0.1660
56/1/1/1
1174/2 0.0020
56/1/1/2 0.1630
1167/1/1/1
56/1/2/1
1167/1/1/2 0.3440
56/1/2/2
1167/1/2
56/2 0.1610
1167/2 0.1460
80/2 0.0190
80/3 0.0190 1168 0.0300
79/1 1318/1 0.3300
0.1230
79/2 1314/1 0.2160
77/1 0.0650 1314/2/2 0.2740
77/2 0.0650 1313/2 0.0890
76 0.2220 1313/4/1 0.1000
71/1/2 0.0120 1320/1 0.1980
भाग 1 ]
4991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(2)
(1)
1320/2
0.0650
1321/2
0.0080
1334/2
0.0630
1331/1/1
0.0450
1333
0.1720
1337/1/1
0.1110
0.1370
1337/1/2
0.0100
1326
1329
0.1330
1328
0.1180
1330/1
0.1580
1330/2
0.0540
1335
0.0080
1327
0.0060
1056
0.1260
1057/1
0.8300
1057/2
1055
0.0120
790/1/1
0.1110
790/4/1
0.0470
0.0740
791/3/1
791/3/2
0.0250
0.0270
791/4
0.0400
791/5/1
791/5/3
0.0210
792/4
0.1290
योग
15.0751
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 2085- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-(म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान
नगर/ग्राम- सहिजना
(ग)
क्षेत्रफल-0.5800 हेक्टेयर.
(घ)
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
78/1
0.042
78/2
0.043
77
0.017
76
0.163
0.002
39/1/1
0.050
75/1/1
0.023
75/1/2
75/2
0.045
0.030
75/3
0.041
40/1
44
0.110
43
0.014
0.5800
योग
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु. (2)
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4992
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024
क्र.- 773-भू- अर्जन- 2024.- चूँकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
(1)
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (घ)
(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
का रकबा हे. में.
खसरा नम्बर
क्र.
(3)
(1 )
(2)
0.0500 : सीधी
: गोपद बनास
कोतरकला
सीधीगिर्द
रकबा 0.9060 हेक्टेयर
विवरण
(4)
राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
1.
0.1000 2.
6/1/2/1
सुरेश प्रसाद गुप्ता बंशगोपाल गुप्ता
0.0160 3.
6/1/2/2
राकेश शुक्ला पिता अरूण कुमार शुक्ला
0.2140 4. राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता
6/2
0.0390 5. 88 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर , मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनंदन मु रनिया बेवा सुखनंदन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर , भोला पिता सुखनंदन हिस 1/9 .
0.0200
89/1
6. सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 , प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12 , आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 , दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.
0.0200
नवल किशोर पिता सुखनंदन वानी
7.
89/2
0.0400
90/1
8. जानकी बेवा माधव प्रसाद , गीता पुत्री माधव प्रसाद , सरोज पुत्री माधव प्रसाद , सविता पुत्री माधव प्रसाद , सुमन पुत्री माधव प्रसाद , बाबूलाल पिता नर्वदा, माहुरी बेवा नर्वदा, विंध्यवासिनी पिता जमुना गुप्ता, रामगोपाल पिता जमुना, डोलमणि बेवा रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकृपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता, 4993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(4)
(1)
(2)
(3)
संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता, कैलसुआ बेवा हरीदास गुप्ता , बडकू पिता हरीदास गुप्ता, जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा बेवा राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता , अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुप्ता, शांती गुप्ता बेवा बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश प्रसाद पिता बंशगोपाल गुप्ता , अनिल कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता.
0.0240
9.
70/1
शांती बेवा बंशगोपाल, सुरेन्द्र प्रसाद, अनिल, सुरेश , राजकुमार पिता बंशगोपाल गुप्ता , जानकी बेवा माधव प्रसाद , बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, बडकूल पिता हरीदास , कैलसुआ बेवा हरीदास , जयपति पिता हरीदास, उषा बेवा राजबहोरन , पंकज पिता राजबहोरन , अंकित पिता राजबहोरन, पूजा पुत्री राजबहोरन, रामगोपाल पिता जमुना, राजेश्वर पिता लालबिहारी , विंध्यवासिनी पिता जुमुना प्रसाद, डोलमणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ पिता रामकृपाल, देवी पिता रामकृपाल , संतोष पिता रामकृपाल, सुनील पिता रामकृपाल.
0.0230
10.
जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता
70/2
0.0230
11.
70/3
उषा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता, पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता.
0.0680
12.
71
राजीव लोचन पिता सुखनंदन, नवल किशोर पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन , भोला पिता सुखनंदन.
0.0420
13.
78/1
सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 , प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12 , आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 , प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 , राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 , दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.
0.0420
14.
78/2/1
मंगलेश्वर पिता सुखनंदन वानी
0.0420
15.
78/2/2
भोला प्रसाद पिता सुखनंदन वानी
0.0200
नारायण पिता ईश्वरजीत
16.
91/2/1
0.0050
17.
संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता
19/4
0.0090
18.
मुन्नालाल तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी
9/1/2/8 [ भाग 1 4994
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
(4)
(2)
(3)
(1 )
0.0040
19.
16/1
शारदा गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रमोद गुप्ता , तीरथ गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी गुप्ता.
0.0040
20.
16/2
भोला प्रसाद , दिनेश प्रसाद , रघुवंश प्रसाद , गुड्डू प्रसाद , रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि.
0.0030
21.
सुभउआ बेवा कौशल प्रसाद
16/3/1
दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
0.0040
22.
16/3/2
0.0030
23.
16/3/3
गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
शंकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
0.0030
24.
16/3/4
0.0700
69
25.
बावी बेवा विष्णु प्रताप, प्रभात, वीरेन्द्र पिता विष्णु गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता, मोरध्वज गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, रामवती गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता माता गोपी गुप्ता , बाबूलाल गुप्ता, कुसुमकली, हेमराज , श्यामवती , माता छोटवा देवी, गोमती देवी पिता अनंदे.
0.0180
79
26.
मु. जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मु. मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद , मु. कैलसुआ बेवा हरीदास वानी, बडकू जयपति पिता हरीदास, मु. उषा बेवा राजबहोरन , पंकज, अंकित , पूजा पिता राजबहोरन , राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मु. डोल मणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ , देवी प्रसाद , संतोष, सुनील पिता रामकृपाल.
0.9060
निजी पट्टे की भूमि
का कुल योग:-
2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 4995
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 9 सितम्बर 2024 क्र.-744-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (7 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमिअर्जन पूर्नवास और पूर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह यह अर्जन बहुती नहर निर्माण कार्य हेतु और अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही हौ तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्यनन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
रामपुर नैकिन
(ख) तहसील
सरदा
(ग) ग्राम
पटना
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 0.958 हे ० (ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र. खसरा नम्बर
कुल रकवा हे० में
वर्तमान अर्जित रकवा हे ० में
पूर्वमें अर्जितरकवा हे० में
7
6
4
3
5
1
2
0.265
0.945
1.210
1364/2
बहुती नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि
0.013
0.007
0.020
2 363
कार्यपालन यंत्री बाण सागर पक्काबांध संभाग क्रं .03 देवलौंद जिला-शहडोल (म.प्र. )
0.958
0.272
1.230
कुल रकवा
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4996
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 18 सितम्बर 2024
प्र.क्र.-28-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी
क. जिला
विजयराघवगढ
तहसील
ख.
प.ह. न. 11
:
मझगवां
ग्राम
ग.
3.800 हेक्टेयर
:
अर्जित क्षेत्रफल
घ.
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
41/1
1
0.060
41/2
2
43/1
3
0.020
43/2
4
43/3
5
43/4
6
43/5
7
0.030
44
8
46/1/1
9
46/1/2
10
0.080
46/2
11
46/5
12
46/3
13
46/6/1
14
46/4
15
46/6/2
16
46/7
17
0.060
52
18
53/1
19
0.070
53/2
20
54/1
21
0.110
54/2
22
4997
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
0.180
23 57
0.040
24 58
0.010
25 121
0.010
26 123
0.020
27 231
0.150
28 232
0.050
29 245
0.060
30 233
0.100
31 235
32 236/1 0.120
33 236/2
238 0.050
34
241 0.020
35
0.070
36 242
0.070
37 244
38 246/1
0.020
39 246/2
40 246/3
41 259/1 0.040
42 259/2
43 260/1/1/1
260/1/1/2
44
0.190
45 260/1/2
46 260/1/3
47 260/2
48 260/3/1
49 260/3/2
50 260/4
51 260/5
52 260/6
53 260/7
54 260/8
55 260/9
56 260/10
0.140
57 261
0.030
58 262
0.190
59 289
0.030
60 290
0.230
61 291/1
62 291/2
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
4998
299/1 63
299/2 64
299/3 65
299/7 66
299/4 67
299/5 68
299/6 69
299/8 70
299/9 71
302/1 72
302/2 73
302/3 74
303/1 75
303/2 76
303/3 77
409/3 78
409/18 79
410 80
411/1 81
411/2 82
411/3 83
412 84
413 85
414 86
415 87
424/1 88
424/2 89
424/3 90
424/4 91
0.220
0.180
0.080
0.150
0.130
0.060
0.080
0.120
0.130
0.030
0.060
0.310
3.800 हेक्ट.
कुल योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
4999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र .-30-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी
क. जिला
विजयराघवगढ
ख. तहसील
प.ह. न. 45
कारीतलाई
ग. ग्राम
8.414 हेक्टेयर
:
अर्जित क्षेत्रफल
घ.
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.070
693
91
0.090
1
53
0.020
694/2
92
0.070
2
54
0.050
696/1
93
0.030
56/2
3
0.040
698/2
94
0.010
56/3
4
0.110
698/3
95
0.090
56/5
5
0.020
699
96
0.020
6
59
0.060
700
97
0.210
60
7
0.050
701
98
0.160
8
70
0.030
702
99
0.360
71
9
0.030
706
100
96
0.010
10
0.040
704
101
97/1
11
0.030
705
102
0.140
12
97/2
0.080
708
103
13
97/3
0.220
712
104
14
98/1
0.110
713
105
0.160
15
98/2
0.080
106
1507
16
98/3
1508/1
107
0.060
102
17
0.030
1508/2
108
103
0.030
18
0.150
1510
109
0.040
19
104 5000
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
20
106/1
21
106/2
0.040
22
106/3
107
23
0.130
24
108
0.020
25
267/1
0.010
26
268/1
27
268/2
28
268/3
29
268/4/1
30
268/4/2
31
268/5
268/6
32
0.250
33
268/7
34
268/8
35
268/9
36
268/10
37
268/11
38
268/12
39
268/13
40
268/14
41
269
0.020
42
273/1
0.004
43
0.080
273/3
273/4
0.080 44
274/1
0.060 45
46
274/2
0.060
47
275/1
0.120
48
275/2
49
276/1
0.010
276/2
50
51
0.040
359/1
52
359/2
0.040
53
360/1
360/2
54
55
360/3
56
360/4
360/5
57
0.240
58
360/6
59
360/7
60
360/8
360/9
61
110
1520
0.040
111
1521
0.090
112
1522
0.080
113
0.050 1535
114
1536
0.110
115
1537
0.140
116
1538/1
117
1538/2
0.110
118
1538/3
119
1539
0.050
120
1548
0.060
121
0.020 1588
122
1589/1
0.030
123
1589/2
0.020 124
1600
125
0.140 1601
126
1604/1
0.070
127
1604/2
128
1605
0.150
129
1606
0.110
1607/1
130
1607/2
131
0.120
132
1607/3
133
1607/4
1646
0.170 134
0.080 135
1655
1656
136
0.120
137
0.190 1659
138
1661/1
1661/2
139
1661/3
140
141
1661/4
142
0.170
1661/5
1661/6
143
1661/7
144
1661/8
145
146
1661/9
147
1663/1
1663/2
0.100 148
1663/3
149
1664/1
150
0.100
1664/2
151 5001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
62
366/1
0.150
366/2
63
64
0.010
367
368/1
0.060 65
66
0.010
368/2
67
0.070
370/1
0.130 68
370/2
69
0.170
676
681/1
70
0.030
71
681/2
72
682/1
0.030
682/2
73
74
683
0.160
75
684/1
76
684/2
77
684/3
684/4
78
684/5
79
684/6
80
81
684/7
82
684/8
0.220
83
684/9
684/10
84
684/11
85
684/12
86
87
684/13
684/14
88
684/15
89
90
684/16
0.130
152
1669
0.080
153
1672
1673/1
154
1673/2
155
0.120
156
1673/3
1673/4
157
1674/1
158
0.080
1674/2
159
160
1675/1
0.090
161
1675/2
162
1683/1
0.110
163
1683/2
164
1684
0.070
165
1688/1
166 1688/2/1
0.050
1688/2/2
167
168
1690/1
169
1690/2
0.110
1690/4
170
171
1690/3
0.100
172
1725
1726/1
173
1726/2
0.210
174
1726/3
175
8.414 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर , बम्होरी माइनर , भदई माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5002
प्र.क्र.-31-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी
जिला
क.
विजयराघवगढ ख. तहसील
कारीतलाई ग. ग्राम
3.750 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
0.020
11
1
0.200
12/1
2
0.080
12/2
3
0.060
12/4
4
0.140
12/5
5
0.020
15/1
6
0.140
15/2
7
0.190
15/3
8
0.020
19
9
0.240
20/1/1
10
20/1/2
11
0.240
20/2
12
0.190
21
13
0.030
22
14
0.040
23
15
0.100
24
16
प.ह. न . 45
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०मे०)
स. क्र.
0.090
26
17
0.030
27/1/1
18
27/1/2
19
0.070
45/1
20
45/2
21
0.310
46
22
0.020
47
23
0.140
56/1
24
0.010
56/2
25
0.260
56/3
26
0.130
56/5
27
0.220
56/6
28
0.010
79/1
29
0.110
79/2
30
0.520
81/1
31
0.120
81/2
32
3.750
कुल योग रकवा-
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
"(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान ' एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
5003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-33-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
प्रकरण क्र० 33 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक 18/9/2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी
जिला
क.
विजयराघवगढ
ख. तहसील
रजरवारा
ग. ग्राम
2.720 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.140
353
1
0.040
362
2
363/1
3
0.020
363/2
4
0.050
364
5
0.010
365
6
0.010
379
7
0.010 8
380
9
393/1
0.010
393/2
10
11
393/3
0.010
395
12
0.010
396
13
0.050
404
14
0.020
405
15
0.030
406
16
0.020
408
17
0.050
410
18
0.010
413
19
0.010
414
20
0.010
417
21
प.ह. न . 2
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.070
548
42
0.040
604
43
0.020
606
44
605/1
45
0.060
605/2
46
0.020
665
47
666/1
48
0.060
666/2
49
668/1
50
0.120
668/2
51
0.010
672
52
0.060
673
53
0.060
677
54
0.040 678
55
0.100
679
56
0.010 680
57
0.060 681
58
734/1/1
59
734/1/2
60
0.350
734/2
61
734/3
62 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5004
0.010
422
22
0.010 23
427
0.010
428
24
0.010
429
25
0.010
430
26
0.020
432
27
0.020
433
28
0.030
434
29
0.010 30
435
0.020
437
31
455/1
32
0.060
455/2
33
458/1
34
0.120
458/3
35
0.050
543
36
0.020 37
544
0.020
546
38
547/1
39
0.080
547/2
40
547/3
41
0.050 755
63
0.030 757
64
758/1
65
66
758/2
0.030
758/3
67
758/4
68
0.150 759
69
0.020 762
70
0.110 776
71
777/1
72
0.170 777/2
73
777/3
74
791/1
75
0.050
791/2
76
792/1
77
0.020
792/2
78
2.720 हेक्ट.
कुल योग रकवा:-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की रजरवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
5005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-35-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
प्रकरण क्र० 35 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक /....//2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
:: अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी जिला
क.
विजयराघवगढ ख. तहसील
बडारी ग. ग्राम
:
प.ह. न. 10
1.950 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
अर्जितरकवा (हे०मे०)
0.060
257
1
318/1
2
0.130
3
318/2
4
385
0.140
386
0.070 5
387/1
6
7
387/2
0.120
387/3
8
9
387/4
10
388/1
11
388/2
0.190
12
388/3
388/4
13
0.330
402
14
0.020
403
15
16
404/1/1
404/1/2
17
0.170
18
404/1/3
19
404/2
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
405/1
20
0.040
405/2
21
407/1
22
0.140
407/2
23
445/1
24
25
445/2/1
0.230
26
445/2/2
27
445/2/3
28
446/1
0.170
446/2
29
447/1
30
0.030
447/2
31
32
450/1
450/4
33
0.110
450/2
34
450/3
35
1.950 हेक्ट.
कुल योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की झिरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5006
प्र.क्र.-36-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
प्रकरण क्र० 361 अ-82/23-24 कटनी, दिनांक 18.../9/2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
:
क. जिला
कटनी
:
ख. तहसील
विजयराघवगढ
ग. ग्राम
झिरिया
घ. :
अर्जित क्षेत्रफल
प.ह. न . 29
6.444 हेक्टेयर
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे ०)
1
0.120
75
2
81/1
0.120
3
81/2
4
83/1
5
83/2
0.180
6
83/3
0.130
84
7
85
8
0.080
9
10 101/1/2
0.010
101/2
11
12
104
0.130
0.020 13
106
14
108/1
0.210
108/2
15
16
0.080
109
303
0.100 17
0.020
304
18
306
19
0.010
20
307
0.070 खसरा नम्बर
स.क्र .
अर्जित रकवा (हे ० मे० )
82
527
0.130
83
0.060
528
529
0.020
84
0.060
85
562
86
0.250
563
0.180
87
564
565/1
88
565/2
89
90
565/3
0.080
91
565/4
92
565/5
565/6
93
566
0.240
94
95
585/1
0.310
96
585/2
97
585/3
98
649/1
649/2
99
0.080
100
649/3
649/4
101 5007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
21
308/1
0.010 22
308/2
23
308/3
24
196/1
0.270
196/2
25
26
200/1
0.140
200/2
27
201/1
28
0.040
201/2
29
221
0.140 30
224/1
31
0.080
32
224/2
0.004 33
225
0.010
237
34
0.040
238
35
0.040
239
36
243/1
37
0.080
243/2
38
0.040
246
39
40
439/1
0.030 41
439/2
42
439/3
0.050
440
43
44
441/1
0.030
441/2
45
443/7
46
443/1
47
48
443/3
0.040 49
443/2
443/4
50
443/5
51
443/6
52
442/1
53
0.030
442/2
54
0.030 55
445
446/1
56
0.140
446/2
57
447/1
58
447/2
59
0.150 60
447/3
61
447/4
62
447/5
0.060
650
102
0.050
662
103
664/1
104
0.100
664/2
105
665/1
106
0.140
665/2
107
0.110
666
108
667/1
109
667/2
110
667/3
111
0.030
667/4
112
667/5
113
667/6
114
632/1
115
0.010
632/2
116
632/3
117
0.100
633
118
0.060 637
119
0.040
638
120
0.090
642
121
0.050 643
122
0.010 644
123
645/1
124
0.040
645/2
125
0.030 647
126
0.080 646
127
128
665/1
0.020
665/2
129
667/1
130
667/2
131
667/3
132
0.110
667/4
133
667/5
134
667/6
135
748/1
136
0.160 137
748/2
748/3
138
0.040 749
139
773/1
140
773/2
141
0.320
773/4
142
773/3
143 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5008
0.080 63
453
0.030
454
64
515/1
65
515/2/1
66
515/2/2
67
0.050
515/3/1
68
69 515/3/2
70 515/4
517/1
71
517/2
72
73
517/3
0.120
517/4
74
517/5
7.5
76
517/6
517/7
77
0.060
521
78
0.020
522
79
0.030 80
525
0.020
526
81
774/1
144
774/2
145
0.170 774/3
146
774/4
147
774/5
148
776/1
149
776/2
150
776/3
151
152 776/4
776/5
153
776/6
154
0.050 776/7/1
155
776/7/2
156
157 776/8
776/9
158
776/10
159
776/11
160
776/12
161
0.080 778
162
6.444 हेक्ट.
कुल योग रकवा -
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी , झिरिया माइनर, रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
5009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-39-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी क. जिला
:: अनुसूची::
विजयराघवगढ
ख. तहसील
अमेहटा
:
ग. ग्राम
:
प.ह. न. 49
2.050 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.080
371
1
0.050
417
2
0.030
423
3
421/1
4
0.070
421/2
5
6
421/3
0.060
422
7
0.050
424
8
425/1
9
425/2
10
0.110
425/3
11
12
425/4
0.050
427
13
0.110
428
14
429/1
15
429/2
16
0.030
429/3
17
429/4
18
429/5
19
0.030
367
20
खसरा नम्बर
स.क्र .
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.110
368
21
370/1
22
0.120
370/2
23
0.140
371
24
0.100
373
25
0.080
374
26
0.020
375
27
0.080
419
28
0.060
431
29
432/1
30
0.030
432/2
31
434/1
32
0.090
434/2
33
0.040
435
34
0.240
452/2
35
458/1
36
458/2
37
0.270
458/3
38
458/4
39
2.050 हेक्ट.
कुल योग रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
5010
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
प्र.क्र.-42-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी क. जिला
::अनुसूची::
विजयराघवगढ
तहसील
ख.
बम्होरी
ग. ग्राम
प.ह. न . 46
2.210 हेक्टेयर
:
घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे० )
0.070
14
1
0.150 2
16/1
16/2
0.060 3
23/1
4
23/2
5
0.260
23/3
6
23/4
7
0.030 8
24/2
0.020 9
51
0.040 10
52
0.020
55
11
0.040 12
56
0.110 13
57
14
58/1/1
0.110
58/1/2
15
16
59/1/1
0.060
17
59/1/2
0.060
146
18
0.080
147
19
0.100 20
177
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०)
0.080
181/2
21
182/1
0.030 22
0.030
182/2
23
186
0.060 24
0.060
187
25
335
0.040 26
0.010
336/1
27
0.010
336/2
28
0.080
352/2
29
0.060
360
30
361
0.120 31
368/1
32
0.110
368/2
33
0.110
369
34
0.020
372
35
373
0.020 36
0.020
374
37
0.100
375/1
38
0.040
376
39
2.210 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
5011
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-43-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
प्रकरण क्र० 43 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक:18/09/2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी
जिला
क.
विजयराघवगढ
ख. तहसील
परसवारा
ग्राम
ग.
प.ह. न. 44
3.238 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
0.100
81
1
0.030
82
2
0.040
83
3
84/1
4
84/2
5
0.100
84/3
6
84/4
7
92/1
8
0.030
92/2
9
0.030
93
10
94/1
11
0.100
94/2
12
94/3
13
0.010
99
14
0.130
100
15
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
194/1
49
194/2
50
0.050 194/3
51
194/4
52
194/5
53
0.080 195
54
0.070 196
55
197/1
56
0.130
197/2
57
0.004
560
58
0.090
561
59
0.060
562
60
563/1
61
0.030 563/2
62
563/3
63 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5012
0.240
101
16
102/1
17
0.010
102/2
18
105/1
19
105/2
20
105/3
21
0.050
105/4/1
22
105/4/2
23
105/5
24
0.080
114
25
115/1
26
0.110
115/2
27
115/3
28
116/1
29
0.170
116/2
30
116/3
31
0.070
120
32
0.090
122
33
0.060
123
34
141/1
35
0.020
141/2
36
0.030
155
37
161/1
38
0.060
161/2
39
163/1
40
0.050
163/2
41
164/1
42
0.080
164/2
43
164/3
44
0.004
168
45
170/1
46
0.030
170/2
47
170/3
48
0.040 564
64
0.060
580
65
0.010 581
66
0.050 582
67
0.040 603
68
0.060 609
69
0.020 594
70
0.110 595
71
596/1
72
0.010
596/2
73
601/1
74
0.120
601/2
75
0.020 602
76
0.010
604
77
0.040 607
78
0.010 610
79
0.010 608
80
612/1
81
612/2
82
0.110 612/3
83
612/4
84
612/5
85
0.030 613
86
0.020 614
87
0.010 615
88
0.060 617
89
0.090 618
90
0.040 619
91
0.010 620
92
0.020 633
93
3.238 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की परसवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
5013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-27-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
प्रकरण क्र०27/अ-82/23-24 कटनी, दिनांक (.../9/2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
:: अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी जिला
क.
विजयराघवगढ ख. तहसील :
:
चरी ग. ग्राम
:
प.ह. न . 44
0.680 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे ०)
1
773/1
0.100
773/2
2
3
773/3
774/1
4
0.150
774/2
5
0.060 6
776
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.070 779
7
780/1
8
0.070 780/2
9
780/3
10
0.020 11
781
0.210 782
12
0.680 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5014
प्र.क्र.-32-अ.-82-2023-24
(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी क. जिला
विजयराघवगढ ख. तहसील
ग. ग्राम
अमुवारी प.ह. न. 1
1.956 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
स.क्र.
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.060
18/1
1
0.040
18/2
2
0.220 3
19/1
0.030
19/2
4
0.100
31
5
0.020 6
37
0.110
38
7
0.190
8
54
0.090
55
9
0.110
57
10
58/1
11
0.150
58/2
12
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
117
0.100 13
0.050 118/1
14
0.050 118/3
15
0.136 119
16
0.110 120/1
17
0.110 121
18
0.030 64
19
0.130 65
20
0.060 66
21
0.060 68
22
1.956 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा -।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
5015
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-45-अ.-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार / कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।
अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
:
कटनी
क. जिला
:
कटनी नगर
ख. तहसील
:
जोबीकला प.ह. न. 6
ग. ग्राम
0.300 हेक्टेयर
:
घ. अर्जित क्षेत्रफल
भूमि का विवरण
अर्जित रकवा
कुल रकवा
खसरा नम्बर
स.क्र.
(हे०मे०)
(हे०मे०)
0.240
0.500
858/3/2
1
0.060
0.650
1007
2
0.300
1.150
कुलंयोगः-
2-
3-
धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की जोबीकला सबमाइनर न.1 नहर निर्माण हेतु ।
4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5016
प्र.क्र.-46-अ.-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार / कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।
अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है , धारा -11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूषि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
कटनी क. जिला
कटनी नगर
:
ख. तहसील
पठरा
:
ग्राम
ग.
प.ह. न. 34
0.290 हेक्टेयर
:
घ. अर्जित क्षेत्रफल
भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स.क्र.
383/2
1
383/3
2
383/4
3
389/1
4
389/3
5
कुलयोगः-
अर्जित रकवा (हे०मे०)
कुल रकवा (हे०मे०)
0.090
0.090
0.060
0.060
0.020
0.020
0.020
0.020
0.100
0.120
0.290
5
2- धारा -12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०)
3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की पठरा माइनर नहर निर्माण हेतु ।
4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र .) के कार्यालय मेंकिया जा सकताहै ।.
5017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-47-अ.-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/ कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।
अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा -11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
::अनुसूची::
1- भूमि का वर्णन:-
कटनी
क. जिला
विजयराघवगढ
ख. तहसील
प.ह. न. 3
:
खरखरी
ग. ग्राम
:
0.090 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
भूमि का विवरण
अर्जित रकवा खसरा नम्बर
स.क्र.
(हे०मे०)
कुल रकवा (हे०मे०)
0.090
0.440
611/5
1
0.090
0.440
कुलयोगः-
2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र० ) 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की निर्माण हेतु ।
4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।
दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5018
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की
धारा 19 की उपधारा-4]
सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024
क्र.-773-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:
अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन:-
सीधी
(क) जिला
गोपद बनास
(ख) तहसील
कोतरकला
(ग) ग्राम
सीधीगिर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकबा 0.9060 हे०
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
विवरण
क्र० खसरा नम्बर का रकवा हे० में
4
3
2
1
राजेन्द प्रसाद गुप्ता पिता भंशयति प्रसाद गुप्ता
सुरेश प्रसाद गुप्ता पिता बशगोपाल गुप्ता
0.0500 0.1000
6/1/2/1
0.0160
6/1/2/2
राकेश शुक्ला पिता अरुण कुमार शुक्ला राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता मंशपति प्रसाद गुप्ता
0.2140 0.0390
6/2 88
राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर भोला पिता मुखनंदन मु पनिया बेवा सुखनंदन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर मंगलेश्वर , भोला पिता सुखनंदन हिंस 1/9
0.0200
89/1
सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि० 1/12. आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 . प्रियाश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 . राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 . दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 नवल किशोर पिता सुखनंदन यानी
0.0200 0.0400
89/2 90/1
जानकी देवा माधव प्रसाद गीता पुत्री माधव प्रसाद सरोज पुत्री माधव प्रसाद, सविता पुत्री माधव प्रसाद, सुमन पुत्री माधव प्रसाद बाबूलाल पिता नर्वदा माहुरी बेया नर्वदा विध्यवासिनी पिता जमुना गुप्ता.गुप्ता, रामगोपाल पिता जगुना, डोलमणि बेया रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता, संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता. कैलसुआ बेवा हरीदास गुप्ता, बडकू पिता हरीदास गुणा जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा बेदा राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता , अंकित गुप्ता पिता राजमहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुतासांत गुप्ता वा बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश प्रसाद पिता संशगोपाल गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता पिता बशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता
0.0240
70/1
शांती देवा बंशगोपाल सुरन्द्र प्रसाद अनिल, सुरेश राजकुमार पि पिता बंशगोपाल गुप्ता, जानकी बेता माधव प्रसाद बामूलाल पिता नर्वदा प्रसाद , मुहरी बेता नर्वदा प्रसाद बडकूल पिता हरीदास, फैलसुआ बेया हरीदास जयपति पिता हरीदास उषा देगा राजबहोरन पंकज पिता राजबहोरन, अंकित पिता राजबहोरन पूजा पुत्री राजबहोरन रामगोपाल पिता जमुना राजेश्वर पिता लालबिहारी विध्यवासिनी पिता जुमुना प्रसाद डोलमणि बेचा रामकृपाल अग्रनाथ पिता रामकृपाल देवी पिता रामकृपाल संतोष पिता रामकुधाल, सुनील पिता रामकृपाल
0.0230 जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता
10
70/2
0.0230
11 70/3
0.0680
12
71
उपा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता राजीव लोचन पिता सुखनंदन नवल किशोर पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन भोला पिता सुखनंदन
0.0420
13
78/1
सावित्री गुप्ता देवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि० 1/12. आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12. राजेश गुप्ता पिता वैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4
मंगलेश्वर पिता सुखनंदन वानी
14 78/2/1
0.0420 0.0420 भोला प्रसाद पिता सुखनंदन वानी
15 78/2/2 16 91/2/1 0.0200 नारायण प्रसाद पिता ईश्वरजीत 17 19/4 0.0050 संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता
मुन्नालाल तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी
0.0090
9/1/2/8
0.0040
19 16/1
शारदा गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रनोद गुप्ता तीरथ गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी
0.0040
राजेश्वरी गुप्ता भोला प्रसाद , दिनेश प्रसाद, रघुवंश प्रसाद, गुड्डू प्रसाद रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि
20 16/2
सुभउआबेवा कौशल प्रसाद
21 16/3/1
दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
0.0030 0.0040
22 16/3/2
गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
0.0030
23 16/3/3
शकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद
24
0.0030 0.0700
25
16/3/4 69
बाभी देवा विष्णु प्रताप प्रभात मोरध्वज गुप्ता, रमाकात गुप्ता, बीरेन्द्र पिता विष्णु गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सुरेश प्रसाद गुप्ता, रामयती गुप्ता, सुधाशु कुमार गुप्ता, गाता गोपी गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता कुसुमकली, हेमराज श्यामवती माता फोटवा देवी, गोमती देवी पिता अनंदे
0.0180
26
79
मु जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद कैलसुआ देवाहरीदास वानी, बडकू बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद मु मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, मु. जयपति पिता हरीदास उषा बेवा राजबहोरन पंकज अंकित पूजा, पिता राजबहोरन , राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, विकध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मुधोल मणि बेदा रामकृपाल अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृपाल
0.9060
निजी पट्ट की भूণि का कुल योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 5019
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 20 सितम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक 0031 / अ-82 वर्ष 2023-2024 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) मैं वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:-
पन्ना (क) जिला
देवेन्द्रनगर
(ख) तहसील
पिपरिया , प.ह.नं. 024
( ग) ग्राम
क्षेत्रफल
(घ) 0.280हेक्टेयर,
खसरा नम्बर क्रमांक
2 1
:
1
26/2/1/1
2
26/2/1/2
3
26/2/1/3
4
26/2/1/4
5
26/2/1/5
6
26/2/1/6
7
26/2/1/7
8
26/2/1/8
9
26/2/1/9
10
26/2/1/10
11
26/2/1/11
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
4
3
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.010
0.005
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5020
26/2/1/12 12
26/2/1/13 1.3
1-4
26/2/1/14
15
26/2/1/15
:
26/2/1/16 16
17
26/2/1/17
26/2/1/18 18
26/2/1/19 19
26/2/1/20 20
21
26/2/1/21
22
26/2/1/22
26/2/1/23 23
26/2/1/24 24
25
26/2/1/25
26/2/1/26 26
26/2/1/27 27
26/2/1/28 28
29
26/2/1/29
318
26/2/1/30
31
26/2/1/31
32
26/2/1/32
33
26/2/1/33
34
26/2/1/34
26/2/1/35 35
26/2/1/36 36
26/2/1/37 37
26/2/1/38 38
39
26/2/1/39
26/2/1/40 40
41
26/2/1/41
26/2/1/42 42
26/2/1/43 43
26/2/1/44 44
26/2/1/45 45
26/2/1/46 46
47
26/2/1/47
26/2/1/48 48
49
26/2/1/49
50
26/2/1/50
51
26/2/1/51
कुल रकवा :
0.010
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
0.005
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
निजी भूमि
0.005
0.280हे०
[ 2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि०मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 5021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 23 सितम्बर 2024 क्र.-6141 -जि.भू.अ. -2024
धारा - 6
प्रकरण कमांक 02/अ-82/ 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम रनवेली पटवारी हल्का नं . 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.23 हैं. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अंर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप "ख " एवं " ग "
प्रकरण कमांक 02 /अ-82/ 2024-25 ग्राम रनबेली प० ह० नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील व जिला सिवनी
प्रारूप ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
परियोजना का नाम
1
मार्ग निर्माण
लोक प्रयोजन
2
स्थान
3
ग्राम- रनबेली प० ह०नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
निजी भूमि - 0.23 हैं.
4 परियोजना का क्षेत्र
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।
वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है , जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौडाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है । अतः मार्ग निर्माण चौडीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है ।
6
परियोजना म.प्र . शासन लोक निर्माण विभाग (भ ./ स. ) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है ।
परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
परियोजना निर्माण के चरण
7
संलग्न है ।
परयोजना के प्रभावों को दर्शान
8
वाले क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिये आवश्यक ग्राम रनबेली प ०ह ० नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.23 हैं.
कुल भूमि
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य
10 भूमि का मूल्य
के अनुसार
निरंक
11 प्रभावित परिवारो की कुल संख्या( अधिनियम की धारा 3 के
निरंक
खंड (ग ) के अनुसार परिसंपत्तियां
12
निरंक
13
विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि
अर्जित हुई
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
14 समाजिक समाघात
(क) समाघातो का विवरण (ख)समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा,
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण खाली भूमि वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर,
विकल्प जिन पर विचार किया गया
15
हो (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी । जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय- नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज , कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नही होगी । अतः परियोजना फायदेमंद है ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नही
प्रस्ताव का निष्कर्ष
16
मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5022
बंडोल तहसील व जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82 / 2024-25 ग्राम रनबेली प० ह ०नं० 07 रा.नि.मं.
प्रारूप
ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
1 प्रभावित परिवारो की जीविका
प्रभावित नही
2 लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नही
3
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
प्रभावित नही
4
जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्याान और श्मशान कब्रिस्तान)
9
बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
5023
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-6142- जि.भू.अ.-2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -
1 ग्राम का नाम:- पायली प.ह.नं.: 109 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील: लखनादौन जिला- सिवनी 2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.63 हेक्टेयर
संरचना
वृक्ष
सीमाएं
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता स. क.
सर्वेक्ष ण कमां क स्वामित्व प्रकार
ellatesejoke क्षेत्रफल(हे०में)
1925192k
6
5
4
3
2
1
77/1
कृषि 0.03 1
पश्चिम
उत्तर दक्षिण
प्रकार
संख्या
प्लिंथएरिया
biggblltk
12 13 14
11
10
9
8
7
महेश पि. प्रेमलाल की भूमि
रमेशकुमार पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
thelabelle
77/3
2
कृषि 0.06
thebeliefk
रमेशकु मार की शेष भूमि
ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद
विन्नाबा ई पि. मोहनसिं हकी भूमि
सुरेश कीभूमि
रमेशकुमकुम ार प्रेमलाल कीभूमि
महेश पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
79/1
3
0.22
कृषि
ब्राम्हनसभाष ग्राम वाडा की सरहद
विन्नाबा ईपि. संह की भूमि मोहना
विन्नाबा
रामप्रसा द पि. प्रेमलाल की भूमि
गयाप्रसा द पि. रतीराम की भूमि
बिन्नाबाई बेवा मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Hebble
0.01 78/1
4
कृषि
भूमिस्वामी
ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद
ई पि. मोहनी संह की शेष भूमि
विन्नाब
सुभाष पिता सुरेश जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.06 78/5
5
कृषि
भूमिस्वामी
गयाप्रसा पि. द रतीराम की भूमि
महेश पि प्रेमला लकी भूमि
सुभाष पि सुरेश की शेष भूमि
है पि. मोहना संह की भूमि
रामप्रसा द प्रेमलाल पि. की भूमि
गयाप्रसाद पिता रतीराम जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी बेलाबाई बगैरह रामला लकी भूमि
सुभाष पि. सुरेश की शेष भूमि
विन्नाबा ईपि. मोहनसिं ह की शेष भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
5024
0.02
81/2
6
भूमिस्वामी
कृषि
रामप्रसाद पिता प्रेमलाल जाति सोनी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
सदनकु मार पि. प्रेमचंद की भूमि
दिनेश पि. गंगाप्रसा द की भूमि
गयाप्र साद पि. रतीरा मकी भूमि
विन्नाबा ई पि. मोहर्ना संह की शेष भूमि
0.07
7 81/3 कृषि
भूमिस्वामी
सदनकु मार की शेष भूमि
रामप्रसा दपि. प्रेमलाल की भूमि
सदनकु मार की शेष भूमि
सदनकुमार पिता प्रेमचंद जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.06
81/1
8
कृषि
भूमिस्वामी
रामप्र साद पि. प्रेमला लकी भूमि
सदनकु मार की शेष भूमि
सदनकु मार की शेष भूमि
0.10
83
9
कृषि
झामसिंह पिता तिलोक सिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमिस्वामी
Helpiteffe
झामसिंह पि. तिलोक सिंह की भूमि
विन्ना बाई पि. मोहर्ना संह की शेष भूमि
शासकी य नाला
सदन कुमार पि प्रेमचंद की भूमि
झामसिंह पि. तिलोक सिंह की शेष भूमि
झामसिं ह पि. तिलोक सिंह की शेष भूमि
9
योग
0.63
1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेगे !
5025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-6143-जि.भू.अ.-2024-
धारा - 6
प्रकरण कमांक 01 / अ-82 / 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/ स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल
मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम मारबोडी पटवारी हल्का नं. 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.48 हें. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 ) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण . अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन . मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है , जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप "ख " एवं "ग "
प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/ 2024-25 ग्राम- मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील व जिला सिवनी
प्रारूप खं
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
परियोजना का नाम
1
मार्ग निर्माण
लोक प्रयोजन
2
3
स्थान
ग्राम मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
4
परियोजना का क्षेत्र
5 विकल्प जिन पर विचार किया
गया है ।
निजी भूमि 0.48 हैं. वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौडाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है । अतः मार्ग निर्माण चौडीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है ।
6
परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग (भ. / स. ) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है ।
परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
7
परियोजना निर्माण के चरण
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
संलग्न है ।
8
परयोजना के प्रभावों को दर्शान वाले क्षेत्र के नक्शे
9
परियोजना के लिये आवश्यक ग्राम मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.नं. बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.48 हैं.
कुल भूमि
10. भूमि का मूल्य
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य
के अनुसार
निरंक
11 प्रभावित परिवारो की कुल संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार परिसंपत्तियां
12
क. मकान 2
13
निरंक
विस्थापित होने वाले संभावित
अर्जित हुई परिवारों की संख्या जिनकी भूमि
14 समाजिक समाघात
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाहट, शिक्षा, (क) समाघातो का विवरण (ख) समाघातो की संकेतक सूची
समुदाय की भागीदारी , स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , स्थिति , उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण खाली भूमि वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता , ध्वनि शोर, 15 विकल्प जिन पर विचार किया गया
हो
(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी । जिससे स्कूलं कालेज आने जाने में छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय- नाश्ता स्टाल , वाहन गैरेज, कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नही होगी । अतः परियोजना फायदेमंद है ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नही
प्रस्ताव का निष्कर्ष
16
मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात् उपलब्ध होगी । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है ।
[ भाग 1 5026
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 /2024-25 ग्राम-मारबोडी प० ह०नं 0 18 रा.नि.मं.. बंडोल तहसील व. जिला सिवनी
प्रारूप - ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
प्रभावित परिवारो की जीविका
*
1
2
प्रभावित नही
लोक एव सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नही
3
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
प्रभावित नही
4 जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
सामुदायिक तलाब
7
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बाल उद्यानि और श्मशान कब्रिस्तान)
9
बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथ है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी.
हितबद्व पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-494-भू-अर्जन-2024
देवास, दिनांक 24 सितम्बर 2024
[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्बास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम
2013 क्र.30 सन 2013) ]
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "पटपडी लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत ग्राम पटपडी, तहसील उदयनगर, अनुभाग बागली के जिला देवास (म.प्र. ) के डूब में प्रभावित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि भू-अर्जन किए जाने हेतु वर्णित भूमि जिसका पट्टा धारकों का नाम एवं कक्ष क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित कक्ष क्रमांक की भूमि "पटपडी लघु सिंचाई योजना' से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
ग्राम पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास
विवरण
क्रं
अर्जित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
कुल कक्ष संख्या
32.203 19
32.203
पटपड़ी लघु सिंचाई योजना का बांध निर्माण कार्य हेतु
1.
अनुसूची-2
"पटपडी लघु सिंचाई योजना" के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण:-
ग्राम पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास
क्र.
अर्जित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)
जाति
पट्टा धारको का नाम
अर्जित रकबा कक्ष क्रमांक कुल रकबा
2.29 2.29
717
अ.ज.जा.
1 जुवान सिंह खेमला
1.593 1.593
अ.ज.जा.
2 रामसिंह मालसिंह
718
0.848 0.848
अ.ज.जा.
3
सुमेरसिंह बनसिंह
718
3.088 3.088
717
अ.ज.जा.
4 मडिया मोतिया 5028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
क्र.
वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)
जाति
पट्टा धारको का नाम
अर्जित रकबा
कक्ष क्रमांक कुल रकबा
2.244 2.244
अ.ज.जा.
5
खुमसिंह मालसिंह
718
1.965 1.965
709
अ.ज.जा.
6 चन्दरसिंह गोटिया
1.595 1.595
709
अ.ज.जा.
7
शंकर कलसिंह
2.595
2.595
718
अ.ज.जा.
8
विश्राम जुवानसिंह
از
2.112 2.112
अ.ज.जा.
9
कालू सूरसिंह
718
0.878 0.878
709
अ.ज.जा.
अमरसिंह छोटू
10
1.099 1.099
709
अ.ज.जा.
11 भंवरसिंह छोटिया
0.519 0.519
अ.ज.जा.
अर्जुन केकडिया
12
709
0.275 0.275
अ.ज.जा.
सोमला केकडिया
13
709
0.289 0.289
709
अ.ज.जा.
हीरालाल केकडिया
14
3.843 3.843
709
अ.ज.जा.
राजाराम डोगरसिंह
15
1.195 1.195
709
अ.ज.जा.
16 सुखलाल डोगरसिंह
1.421 1.421
709
अ.ज.जा.
पवन अमरसिंह
17
3.123 3.123
717
अ.ज.जा.
जमनाबाई मेहताब
18
01.231 01.231
709
अ.ज.जा.
फूलसिंग भंवरसिंग
19
कुल रकबा
32.203 32.203
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
भाग 1 ]
5029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश
क्र. -12244-भू-अर्जन-2024
नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2024
( म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )
राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/02/2014/ सात/ ए , दिनांक 12/11/2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है ।
इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरचंद, पालादेवरी , बोरना मिट्ठा, तेलसिर , महुआखेडा , गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में ग्राम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाक्स पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है । जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है । उक्त भूमि के भू-स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति मय शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।
-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि / मकान का विवरण: - जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग -सोहागपुर, तहसील- सोहागपुर, प.ह.नं. - 07 , ग्राम महुआखेडाखुर्द , रा.नि. मंडल-धपाडाकलां, कुल रकबा = 0.310 हेक्टेयर
ख.नं.
कुल रकबा क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम
01
02
03
04
49/1
0.072 01 आनंद पिता जसवंत सिंह
49/2
1.821 02 छोटी बाई पत्नि जगदीश
मीना
दो
1.893 कुलयोग
अन्य संपत्ति प्रभावित रकबा
सिंचित रकबा हेक्टेयर में
असिंचित रकबा हेक्टेयर में
05
06
07
08
0.020
0.020
निरंक
0.290
0.290
निरंक
0.310
0.290
0.020
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना, कलेक्टर.