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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 40, Part Part 1, 04 October 2024

Published 04 October 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
40
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-04.40.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2024-आश्विन 12 , शक 1946

क्रमांक 40]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. ई- 1-154-2023-5-एक.- श्री तरूण कुमार पिथोड़े , भाप्रसे (2009) संघ लोक सेवा आयोग , नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से भारतीय रेलवे सेवा में दिनांक 7 सितम्बर 2004 से दिनांक 28 अगस्त 2009 तक कार्यरत् रहे हैं. रेल मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 2023 - ई- ( ओ. ) - 11-24-34, नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2023 के द्वारा श्री तरूण कुमार पिथोड़े की उक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना , अर्थात् रेलवे सेवा ( पेंशन ) नियम, 1993 के अंतर्गत मान्य की गई है .

(2 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, के परिपत्र क्रमांक 25011-06-2014- AIS- II, दिनांक 4 नवम्बर 2015 के बिन्दु क्रमांक 3 व परिपत्र क्रमांक 25011-02- 2021-AIS - II (Pension) , दिनांक 13 जुलाई 2023 के बिन्दु क्रमांक 3, 4 एवं 6 में उल्लेखित पात्रता मानदण्डों की पूर्ति करते हैं. अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु- सह - सेवानिवृत्ति हितलाभ ) नियम , 1958 के नियम 12 (2 ) के तहत दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2009 के दो दिवस के व्यवधान अवधि को दोष मार्जित करते हुए, राज्य शासन , श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे (2009 ) की भारतीय रेलवे की दिनांक 7 सितम्बर 2004 से 28 अगस्त 2009 तक की पूर्व सेवा को वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ जोड़ी जाकर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ( NPS ) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना ( OPS ) अर्थात् अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु- सह-सेवानिवृत्ति हितलाभ ) नियम , 1958 का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

4839

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4840

भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2024

विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा. 1.

2. विदेश यात्रा के दौरान आमंत्रणकर्ता संस्थान IACP (International Association of Chiefs of Police) का आतिथ्य स्वीकार करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 12 , 13 अक्टूबर 2024 एवं दिनांक 19 , 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनीत कपूर, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति संरक्षण विभाग तथाविशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. आर. - 2276822-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री विवेक शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पु. मु. , भोपाल को पारिवारिक कार्य पर्यटन हेतु दिनांक 7 से 25 अक्टूबर 2024 कुल , उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 5, 6 अक्टूबर 2024 के लाभ के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अवकाश अवधि में से दिनांक 24 से 21 अक्टूबर 2024 तक की अवधि में Dubai (United Arab Emirates ) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( योजना ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. आर. - 1658219-2024- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा, श्री विनीत कपूर, भापुसे, पीएस टू डीजीपी, पु. मु. , भोपाल को 2024 IACP " leadership in Community Policing Award " कार्यक्रम में प्राप्तकर्ता के रूप में अवार्ड ग्रहण करने हेतु उक्त कार्यक्रम में दिनांक 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि तक बॉस्टन शहर (यू. एस. ए. ) में निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

4841

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2024

(2) उक्त आदेश के परिपालन में, राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड ऑर्टिकल ( 81 ) (ए) (डी) , ( ई ) ( एक ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत , माननीय मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.

क्र. 2286715-2024- ब- 2- दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान , भापुसे, सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 23 से 30 सितम्बर 2024 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित बैल्जियम (यू. के. ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.

1. विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3 . विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

क्र. एफ 11-1 ( 11-1 ) -2006- उन्तीस- 2.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019- एक- 9, दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.

(2 ) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, के अवकाश अवधि में सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का कार्यभार श्री शिव दयाल, भापुसे , सेनानी, 14वीं वाहिनी , विसबल , ग्वालियर द्वरा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा .

(2 ) उक्त आदेश के परिपालन में राज्य शासन, एतद्वारा , वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 1 ) ( बी) ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री गोविन्द सिंह राजपूत, मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मण्डल में संचालक, नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो, तक के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 13वीं वाहिनी, विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

(4) श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल (5 ) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2024

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. एफ 9-2-2008- बी- सोलह. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में, मेसर्स इंडियन कॉफी वर्क्स कॉ- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितम्बर 2025 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है किकर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होंगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहेबिलिटेशन अलाउन्स की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रीति मैथिल नायक, अपर सचिव.

क्र. एफ 11-29-2004-उन्तीस- 2.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-02-2019 -एक-9 , दिनांक 10 सितम्बर 2024 से निगम, मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के माननीय भारसाधक मंत्री को सौंपे जाने के आदेश प्राप्त हुए हैं.

4842

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2024

जावरा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4097- वि. यो. जावरा उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जावरा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, जावरा , मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय रतलाम , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

विकास

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम) योजना में भूमि उपयोग

(3)

प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(6)

(7)

(4)

(2)

(1)

4

औद्योगिक 1

जावरा विकास योजना 2031

(5)

4

4-सा-7

छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.inv.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

बैरसिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4101 - वि. यो.-बैरसिया उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश.

उपांतरण

अनुसूची अध्याय

विकास क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम )

योजना में भूमि उपयोग विकास

सारणी /

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(4)

(1)

(3)

(2)

1

बैरसिया विकास

(5)

(6)

(7)

6-सा-14

छात्रावास

6

योजना 2021

औद्योगिक अ. सेवा उद्योग ब. अन्य उद्योग 3 (अ. एवं ब. )

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4843

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

आमला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4105- वि. यो.- आमला-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आमला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, आमला, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-11

(4) 6

औद्योगिक 1

आमला विकास योजना 2021 (अ ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

साँची विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4109 - वि. यो.-साँची-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि साँची विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, साँची , मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(2)

(1)

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त

सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

6-सा-12

(4) 6

(3) औद्योगिक 1

साँची विकास योजना 2011

6-सा-12

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan . वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

4844

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

राजगढ़ विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4113 - वि. यो.- राजगढ़ -उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, राजगढ़, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम (5) एवं (6 )

में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

(6)

उपयोग (7) (5)

4

छात्रावास

(4) 4

औद्योगिक 1

राजगढ़ विकास योजना 2031

4-सा-10

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय राजगढ़ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मण्डला विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4117- वि. यो.- मण्डला-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डला विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला मण्डला , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मण्डला, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय मण्डला , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(4)

(3) (1)

(2)

6

औद्योगिक 1

मण्डला विकास योजना 2021 (अ)-सेवा उद्योग (ब) -अन्य उद्योग (5)

(6) 3

छात्रावास 6-सा-15

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय मण्डला को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4845

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

मण्डीदीप विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4123- वि. यो. - मण्डीदीप-उपांतरण- नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मण्डीदीप विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, मण्डीदीप, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भोपाल, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम )

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

1

मण्डीदीप विकास योजना 2031

औद्योगिक अ-सेवा उद्योग ब-अन्य उद्योग

उपांतरण

सारणी /

विकास

अध्याय

प्रस्ताव, उपांतरित

कंडिका /

कॉलम ( 5 ) एवं (6 )

कॉलम का

में अतिरिक्त

सरल क्रमांक

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

(4)

छात्रावास 6-सा-11

6

3 (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

पिपरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4130- वि. यो.-पिपरिया उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पिपरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पिपरिया, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश .

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम )

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

औद्योगिक

1

पिपरिया विकास योजना 2021

अनुसूची

उपांतरण

सारणी /

विकास

अध्याय

प्रस्ताव, उपांतरित

कंडिका / कॉलम का कॉलम ( 5) एवं (6) में अतिरिक्त

सरल क्रमांक

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

(4)

छात्रावास

3

6-सा-12

6

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय नर्मदापुरम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4846

जबलपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4134- वि. यो.-जबलपुर - उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि जबलपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , जबलपुर मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की कंडिका 4.9 की सारणी 4 - सा -17 के सरल क्रमांक-004 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित

किया जाता है :-

उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग परिसर

क्र.

आई. 2

आई. 1

सी. 4

सी. 3

आर . डी.

(3)

(2)

(1)

P

छात्रावास

004

(7)

(6)

(5)

(4)

P

P

P

P

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

रायसेन विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4138- वि. यो. रायसेन उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रायसेन, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल , मध्यप्रदेश .

विकास

क्रमांक

योजना में विकास योजना (नगर का नाम)

भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

औद्योगिक

1

अ-सेवा उद्योग रायसेन विकास योजना 2021

ब-अन्य उद्योग अनुसूची

उपांतरण

सारणी /

विकास

अध्याय

प्रस्ताव, उपांतरित

कंडिका /

योजना की

कॉलम ( 5 ) एवं (6)

कॉलम का

सारणी /

में अतिरिक्त

सरल क्रमांक

कंडिका

क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(6)

(5)

(4)

छात्रावास

3

6-सा-14

6

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कटनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4142- वि. यो.- कटनी-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कटनी विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश .

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, कटनी, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

1

कटनी विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं (6 )

में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

6-सा-11

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय कटनी को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

उमरिया विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4146- वि. यो. - उमरिया-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला उमरिया, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , उमरिया, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय शहडोल , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

(2)

(1)

(4) 6

औद्योगिक

उमरिया विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

सारणी /

कंडिका / कॉलम का

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

6-सा-14

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4848

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

आलोट विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4150 - वि. यो.- आलोट उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आलोट विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन , संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, आलोट, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कॉलम का सरल क्रमांक कंडिका /

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(6)

(7)

(4)

(2)

(3) (1)

6 1

आलोट विकास योजना 2031

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (5)

3

6-सा-13

छात्रावास

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2024

चित्रकूट विकास योजना 2005 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4209- वि. यो.- चित्रकूट- उपांतरण- नग्रानि-2024. - एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि चित्रकूट विकास योजना 2005 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, चित्रकूट, मध्यप्रदेश .

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सतना , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण विकास

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(4)

(3) (1)

7

औद्योगिक

(2) चित्रकूट विकास योजना 2005

(6) 3

(7) छात्रावास (5) 7-सा-5

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

अनूपपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4213 - वि. यो. अनूपपुर उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल, संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, अनूपपुर , मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3)

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

(4) (1)

(2)

6 1

अनूपपुर विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

3

छात्रावास 6-सा-14

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय अनूपपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4217- वि. यो. रामपुरबाघेलान उपांतरण नग्रानि- 2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि रामपुर बाघेलान विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद, रामपुर बाघेलान , मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

सारणी /

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त

कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(4)

(1)

(6)

(5)

3

(7) छात्रावास

6

(3) औद्योगिक

(2) रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग 6-सा-13

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सतना को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4850

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

गंजबासौदा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4269 - वि. यो.- गंजबासौदा-उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि गंजबासौदा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, गंजबासौदा, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय विदिशा , मध्यप्रदेश .

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3) (1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6) में अतिरिक्त

कंडिका / कॉलम का सारणी / सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवंस्वीकार्य उपयोग

(6) 3

(4) 6

औद्योगिक

(2) गंजबासौदा विकास योजना 2031

(5) 6-सा-11

(7) छात्रावास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में होहो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय विदिशा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

मुलताई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4273 -वि. यो.- मुलताई- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मुलताई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग , नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, मुलताई , मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय बैतूल , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3) सारणी /

उपांतरण

कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5) एवं ( 6) में अतिरिक्त विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(4) (1)

6

औद्योगिक

(2) मुलताई विकास योजना 2021 (अ)-सेवा उद्योग (ब)-अन्य उद्योग

(6) 3

(5) 6-सा-14

छात्रावास

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय बैतूल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

4851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

झाबुआ विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4277-वि. यो.- झाबुआ उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, झाबुआ, मध्यप्रदेश .

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(4) 6

(2) झाबुआ विकास योजना 2011

(3) औद्योगिक (अ)-सेवा उद्योग (ब) -अन्य उद्योग (5) 6-सा-15

(7) छात्रावास

(6) 3 (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय झाबुआ को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम ( एक ) देखिए ] प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

क्र. 4289.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिसूचित करते हैं . अर्थात् : -

अनूसूची

ग्राम

(प्राप्ति क्षेत्र )

खसरा क्रमांक

सरल क्रमांक (1)

1

(2) उज्जैन विकास योजना 2035 का निवेश क्षेत्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

(3) विकास योजना, 2035 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र में आने वाली भूमियों के समस्त

खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी , उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह. आयुक्त-सह- संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4852

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक / एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 42 ' 22.14 " N से 25 ° 41' 30.912 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 12' 39.888 " E से 77 ° 12 ' 6.372 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- श्योपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर अनुसूची

तहसील - विजयपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा संख्या

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

4 2

3

1

बरेंड

1

बरेंड

2

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

07

6

5

0.355 उत्तर-

2

0.314

7

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 एवं 14 तक ।

0.418

20/2 डाढा

3

पक्ष में 0.993

21 डाढा

4

अधिग्रहित

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 3 0.161

22डाढा

5

6

भूमि एवं अन्य मद

7

की

8

पश्चिम- तक ।

1.484

23

दक्षिण- कूनो नदी ।

0.073

24

0.293

25 पड़वा

9

0.627

26पड़वा

शासकीय भूमि

10

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 1 एवं कूनो नदी।

0.125

27

0.575

28 डाढा

11

12

3.334

29/1

1.672

29/2 डाढा

13

14

0.836

29/3 डाढा

15                               29/4        0.784
16                              30 डाढा      0,502
17                              31 डाढा      0.042
18                              33 पड़वा     0.742

भाग 1 ]

19
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38
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40
41
42
43
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45
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51
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53
54
55
56
57

4853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

33/141 डाढा     0.272
     34         0.658
   35 डाढा      0.69
   36 डाढा      0.669
  37 डाढा       0.512
  38 डाढा       0.052
   39डाढा       0.021
  40 डाढा       0.063
     41         1.181
  42पड़वा       0.251
   43 पड़वा     0.188
   44पड़वा      0.408
   45पड़वा       0.46
   46पड़वा      0.063
     47         0.575
     48         0.387
  49पड़वा        1.15
   52पड़वा      0.376
   54पड़वा      0.878
   55 पड़वा     0.826
   56पड़वा      0.564
     58         0.125
   72पड़वा      0.105
   73 पड़वा     0.084
   74 पड़वा     0.094
   76 डाढा      0.658
   77 डाढा      0.115
   78 डाढा      0.157
   79 डाढा      0.105
   80 डाढा      0.084
   81 डाढा      0.052
   82 डाढा      0.146
   83 डाढा      0.031
   84 डाढा      0.031
   85 डाढा      0.084
 86/1 डाढा      0.042
 86/2 डाढा      0.042
  87 गोंठान     0.042
  88गोंठान      0.031

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4854

                                 89गोंठान      0.031
58
                                 90गोंठान      0.052
59
                                    91         0.272
60
                                 92गोंठान      0.052
61
                                 93गोंठान      0.042
62
                                  94डाडा       0.021
63
                                95/1 डाडा      0.084
64
                                95/2डाडा       0.063
65
                                    96         0.146
66
                                 97 गोंठान     0.042
67
                                 98गोंठान      0.031
68
                                 99गोंठान      0.052
69
                                    100        0.219
70
                                  101 पड़वा    0.732
71
                                 102 पड़वा     1.045
72
                                 103 पड़वा     1.264
73
                                    104        0.021
74
                                 105 पड़वा     0.648
75
                                106/1 पड़वा    0.167
76
                                106/2पड़वा     0.209
77
                                106/3 पड़वा    0.209
78
79                               106/140       0.773
                                    पड़वा
                                107/1 पड़वा    0.523
80
                                107/2 पड़वा    1.045
81
                                107/3 पड़वा    0.794
82
                                 108 राकड़      3.95
83
                                109/1 राकड़    1.463
84
                                109/2राकड़      3.71
85
                                  110 राकड़     2.236
86
                                  113 पडवा      1.338
87
                                  114 पड़वा     1.181
88
                                  115 पड़वा    0.073
89
                                    116         0.114
 90
                                  117 पड़वा     0.24
91
                                  118 पड़वा     0.732
 92
                                  119 पड़वा     1.014
93
                                  120 पड़वा     0.031
94
                                  121 पड़वा     0.993
 95

4855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

-"-

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-" -

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-" -

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-" - -"- -"-

108

109

"

-" -

110

कुल योग : -

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

0.836

122 पड़वा

0.042

123 पड़वा

0.084

124

0.042

125

0.261

126 पड़वा

0.867

127 पड़वा

0.846

128 पड़वा

0.042

129

0.606

130 पड़वा

1.361

131 पड़वा

0.115

132

0.052

133 पड़वा

0,836

134 पड़वा

0.073

136

0.293

139

57.57

110

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 57.57 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 148 दिनांक 04.09.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.

सामुदायिक अधिकार : - निरंक 2.

घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

[ भाग 1 4856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021- दस 3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 26th September 2024

No/F - 25-75/2021 / 10-3 :: .In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of. 1927),

the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 °42′22.14 " N to 25 ° 41'30.912 " N North Latitude and 77 ° 12' 39.888 " E to 77 ° 12'6.372 " E East Longitude.

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur Range - Palpur East Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Khasra No.

Area (Hectare)

Present head of land

Name of Village

Nameof Proposed Forest Block

07

04

05

06

02

03

01

2

0.355

Barend

Barend

1

Proposed forest block Pillar number15 and 14 Government Land

7

Proposed forest block Pillar no . 14 to3 .

0.314

2

Kuno River .

0.418

20/2

3

North- East- West- South- Proposed forest block Pillar no . 3 to 1 .

4

0.993

21

22

0.161

5

23

1.484

6

24

0.073

7

acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh,

25

0.293

8

0.627

26

9

27

0.125

10

0.575

28

11

29/1

3.334

12

29/2

1.672

13

0.836

14

29/3

29/4

0.784

15

30

0.502

16

0.042

31

17

33

0.742

18

0.272

33/141

19

34

0.658

20

35

0.69

21

0.669

36

22

37

0.512

23

38

0.052

24

0.021

39

25

0.063

40

26

41

1.181

27

0.251

42

28

0.188

43

29

30

44

0.408

0.46

45

31

46

0.063

32

47

0.575

33

48

0.387

34 भाग 1 ]

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

4857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 49       1.15
 52      0.376
 54      0.878
 55      0.826
 56      0.564
 58      0.125
 72      0.105
 73       0.084
 74       0.094
  76      0.658
 77      0.115
  78      0.157
  79      0.105
 80       0.084
 81       0.052
  82      0.146
  83      0.031
  84      0.031
  85      0.084
 86/1     0.042
 86/2     0.042
  87      0.042
  88      0.031
  89      0.031
  90      0.052
  91      0.272
  92      0.052
  93      0.042
  94      0.021
 95/1     0.084
 95/2     0.063
  96      0.146
  97      0.042
  98      0.031
  99      0.052
 100      0.219
  101     0.732
  102     1.045
  103     1.264
  104     0.021
  105     0.648
 106/1    0.167
 106/2    0.209
 106/3    0.209
106/140   0.773
 107/1    0.523
 107/2    1.045
 107/3    0.794
  108      3.95
 109/1    1.463
 109/2     3.71
  110     2.236
  113      1.338
  114      1.181
  115     0.073
  116     0.114

4858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

Total : -

[ भाग 1

117

0.24

0.732

118

1.014

119

120

0.031

121

0.993

0.836

122

123

0.042

124

0.084

0.042

125

0.261

126

0.867

127

0.846

128

129

0.042

0.606

130

1.361

131

132

0.115

0.052

133

0.836

134

136

0.073

139

0.293

57.57

110

(A) Reason for publication of Notification : -

1 . In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/96 -FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 57.57 ha. non -forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/ mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 148 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest .

Details of other Reasons - Nil 2.

The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:- (B)

1 . Individual Rights - Nil 2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

4859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक / एफ- 25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 47' 5.964" N से 25 ° 45 ' 29.412" N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 11 ' 10.032 " E से 77 ° 09' 39.924 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वन परिक्षेत्र - पालपुर पश्चिम वनखण्ड की सीमाएँ

क्र.

खसरा संख्या

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1

2

3

5

6

4

7

1

लादर

18डाढा 1

0.637

लादर

2

मध्यप्रदेश शासन

19

0.679

वन

3

0.826

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 48 एवं 1 से 9 तक ।

20डाढा 1

4

0.115

21 डाढा 1

5

22

0.073

विभाग के पक्ष में अधिग्रहित

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 25 तक।

6

23

11.589

26

7

1.296

8

0.272

26/2डाढा

भूमि एवं अन्य मद की

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 25 से 33 तक ।

9

29डाढा दो

0.533

10

0.146

30डाढा दो

शासकीय भूमि

31

0.376

11

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 33 से 45 तक ।

12

5.341

32डाढा 1

13

57 डाढा दो

1.735

0.073

14

58डाढा दो

15

59डाढा दो

0.031

16                                62         3.344
17                                63        11.331
18                                          0.115

64/1 डाढा 1

4860

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.084

64/2

0.669

64/3

0.888

65

66

0.073

0.136

67

0.167

68/1

0.157

68/2

0.188

68/3

0.178

68/4

0.157

68/5

0.157

68/6

1.146

68/7

0.954

8/8

0.052

69

0.209

70

0.063

71

0.052

72गोहान 1

0.031

73गोहान 1

0.094

74गोहान दो

0.052

75गोहान दो

0.042

76गोहान दो

0.021

77 गोहान दो

0.01

78गोहान दो

0.052

79

0.063

80

0.041

81गोहान दो

0.031

82गोहान दो

0.021

83गोहान दो

0.042

84गोहान दो

0.073

85गोहान दो

0.042

86गोहान दो

0.042

87 गोहान दो

0.01

88 गोहान दो

0.052

89गोहान दो

0.115

90पड़वा

0.01

91 डाढा दो

0.042

92डाढा दो

0.648

93

0.178

94

0.01

95 भाग 1 ]

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

4861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

    96         0.042
    97         0.073
    98         0.658
    99         0.836
100,102,104    1.097
   101         0.021
    103        0.272
    105        1.432
    106        0.259
    107        0.136
    108        0.345
    109        0.658
    110        0.052
    111        0.073
    112        0.366
    113        0.115
    114        0.052
    115         0.01
    116        0.188
    117        0.418
    118        0.042
    119        0.021
    120        0.042
    121        0.314
    122        0.805
    123        0.073
    124        0.543
    125        0.355
    126        0.031
    127         0.021
    128        0.157
    129        1.777
    130         1.672
131 डाढा दो     2.738
    132        0.951
    133         5.592
    134         1.129
    135         0.408
136डाढा दो      2.142
    137         0.679

4862

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.355

138 राकड़ 1

0.419

138/3-65

0.063

139 राकड़ 1

0.219

141 डाढा 1

0.0533

141/370

0.01

142डाढा 1

0.073

143

0.219

144 डाढा 1

0.272

145

0.23

146 डाढा 1

0.073

147 डाढा 1

1.717

148 डाढा 1

0.47

149डाढा 1

8.256

150

0.188

151 राकड़ 1

0.272

152डाढा 1

0.01

153

0.115

154डाढा 1

1.996

155 डाढा 1

0.199

156

2.832

157 डाढा 1

2.56

158

0.606

160 डाढा 1

4.744

161

162

2.592

4.975

163

9.886

164

2.769

165

0.115

पड़वा 2

166

0.575

167 पड़वा 2

0.219

168

0.073

169रोकड़दो

0.502

170

0115

172

0.794

174

0.219

175

176

0.031

0.042

177

0.063

178

0.01

179 भाग 1 ]

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

4863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

    180        0.021
    235        3.386
    236        0.105
    238        0.773
 239 डाढा 1    1.275
242राकड़ 1     0.125
243 राकड़ 1    0.125
    244        2.142
    245        0.209
    246        0.052
    247        0.146
    248        4.389
    249        4.129
    250        0.052
251 राकड़ 1    0.314
252राकड़ 1     1.139
253 राकड़ 1    3.511
254राकड़ 1     0.575
    255        0.167
256राकड़ 1     0.397
    257        1.797
    258        0.345
    259        0.637
    260        1.411
 263 डाढा 1    10.032
 263/366       12.54
    264        12.122
    265        35.112
    266        23.157
    269        0.282
    272        6.062
    274        9.363
    277        1.139
    278        0.376
279राकड़ 1     0.888
280राकड़ 1     1.129
281 राकड़ 1    2.028
282राकड़ 1     1.045
283राकड़ 1     0.219
    284        3.575

4864

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

                                  287        0.784
179
180                               288        0.781
181                               289        0.209
182                               322        0.209
183                               323        0.972
184                               324        1.881
185                               325        3.292
                                  326        4.536
186
187                               327         3.01
188                               328        0.878
189                               329        2.863
190                               330        3.344
191                               331        3.135
            कुल योग: -            191        293.28

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 293.28 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख ) जिला- श्योपुर के आदेश क्रमांक 134 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.

सामुदायिक अधिकार:- निरंक 2.

घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021- दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: .In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927),

the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 47'5.964 " N to 25 ° 45′29.412 " N North Latitude and 77 ° 11'10.032 " E to 77 ° 9′39.924 " E East Longitude .

SCHEDULE

District- Sheopur

Tahsil- Vijaypur Range- PalpurWest ForestDivision - Kuno Wildlife Division Sheopur

ForestBlock Boundaries

Details of Land Included

S.

Khasra No.

Area (Hectare)

Present head of land

Name of Village

No. Name of Proposed Forest Block

07

05

06

01

02

04

0.637 North-

03 Ladar

1

Ladar

18 डाढा 1

Pillar number 45 to 48 and 1 to 9 of proposed forest block .

19

0.679

2

East-

3

0.826

20डाढा 1

Pillar number 9 to 25 of proposed forest block.

South-

4

21 डाढा 1

0.115

Pillarnumber 25 to 33 of proposed forest block .

0.073

22

5

West-

11.589

23

6

Pillar number 33 to 45 of proposed forest block.

Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government

1.296

26

7

8

0.272

26/2डाढा 1

9

0.533

29डाढा दो

10

30डाढा दो 0.146

31

0.376

11

12

5.341

32डाढा 1

13

57 डाढा दो 1.735

14

0.073

58डाढा दो

15

59डाढा 2

0.031

62

3.344

16

63

11.331

17

18

0.115

64/1 डाढा 1

64/2

0.084

19

0.669

64/3

20

0.888

65

21

66

0.073

22

67

0.136.

23

68/1

0.167

24

0.157

68/2

25

68/3

0.188

26

68/4

0.178

27

68/5

0.157

28

0.157

68/6

29

68/7

1.146

30

8/8

0.954

31 4866

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.052

69

0.209

70

0.063

71

0.052

72गोहान 1

0.031

73गोहान 1

0.094

74गोहान दो

0.052

75गोहान दो

0.042

76गोहान दो

0.021

77 गोहान दो

0.01

78गोहान दो

0.052

79

0.063

80

0.041

81गोहान दो

0.031

82गोहान दो

0.021

83गोहान दो

0.042

84गोहान दो

0.073

85गोहान दो

0.042

86गोहान दो

0.042

87गोहान दो

0.01

88 गोहान दो

0.052

89गोहान दो

0.115

90पड़वा

0.01

91 डाढा दो

0.042

92डाढा दो

0.648

93

0.178

94

0.01

95

0.042

96

0.073

97

0.658

98

0.836

99

1.097

100.102.104

0.021

101

0.272

103

1.432

105

0.259

106

0.136

107

0.345

108

0.658

109

0.052

110

0.073

111

0.366

112

0.115

113

0.052

114

0.01

115

0.188

116

0.418

117

0.042

118

0.021

119 भाग 1 ]

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

4867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.042

120

0.314

121

122

0.805

0.073

123

0.543

124

0.355

125

0.031

126

127

0.021

0.157

128

1.777

129

1.672

130

2.738

131डाढा दो

132

0.951

5.592

133

134

1.129

0.408

135

2.142

136डाढा दो

0.679

137

0.355

138 राकड़ 1

138/3-65

0.419

0.063

139राकड़ 1

0.219

141 डाढा 1

141/370 0.0533

0.01

142 डाढा ।

0.073

143

0.219

144डाढा 1

0.272

145

0.23

146 डाढा 1

0.073

147 डाढा 1

1.717

148 डाढा 1

0.47

149 डाढा 1

150

8.256

0.188

151 राकड़ 1

0.272

152 डाढा 1

0.01

153

0.115

154डाढा 1

1.996

155 डाढा 1

156

0.199

2.832

157 डाढा 1

2.56

158

0.606

160 डाढा 1

4.744

161

2.592

162

4.975

163

9.886

164

2.769

165

0.115

166पड़वा दो

0.575

167पड़वा दो

0.219

168 4868

 130
131
132
133
 134
 135
136
137
138
139
140
141
 142
143
 144
 145
 146
 147
 148
149
 150
 151
 152
153
154
 155
156
 157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

169 राकड़ दो  0.073
    170       0.502
    172       0.115
    174       0.794
    175       0.219
    176       0.031
    177       0.042
    178       0.063
    179       0.01
    180       0.021
    235       3.386
   236        0.105
   238        0.773
 239 डाढा 1   1.275
242 राकड़ 1   0.125
243राकड़ 1    0.125
   244        2.142
   245        0.209
   246        0.052
   247        0.146
   248        4.389
   249        4.129
   250        0.052
251 राकड़ 1   0.314
252 राकड़ 1   1.139
253राकड 1     3.511
254 राकड़ 1   0.575
   255        0.167
256 राकड़ 1   0.397
   257        1.797
   258        0.345
   259        0.637
   260        1.411
 263डाढा 1    10.032
  263/366     12.54
   264        12.122
   265        35.112
   266        23.157
   269        0.282
   272        6.062
   274        9.363
   277        1.139
   278        0.376
279राकड़ 1    0.888
280 राकड़ 1   1.129
281 राकड़ 1   2.028
282राकड़ 1    1.045
283 राकड़ 1   0.219
   284        3.575
   287        0.784
   288        0.781

4869 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Total :-

0.209

289

322

0.209

323

0.972

324

1.881

325

3.292

4.536

326

327

3.01

0.878

328

329

2.863

330

3.344

3.135

331

293.28

191

Reason for publication of Notification : - (A)

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change letter no . 8-55 /96 -FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha . forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 293.28 ha . non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no. 134 dated 04.9.2020 is to be declared as protected forest .

Details of other Reasons - Nil 2.

The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue ) Sub Division Vijaypur are as under.:- (B)

1 . Individual Rights - Nil 2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4870

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक / एफ- 25-75 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 46' 2.748 " N से 25 ° 44' 49.92 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 12' 6.62 " E से 77° 11 ' 43.22 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - विजयपुर

जिला- श्योपुर

वन परिक्षेत्र- पालपुर पश्चिम

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा संख्या

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

7

6

4

5

2

3

1

0.209

पाँडरी मध्यप्रदेश

1 पाँडरी

5/13

0.47

7

2

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक19 , 20 एवं 1से 4.

शासन वन विभाग के

0.69

3

9/1

1.197

9/2

4

पक्ष में अधिग्रहित

0.836

10

5

पूर्व- कूनो नदी एवं प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4से 11.

0.042

11

6

भूमि एवं अन्य मद

0.188

12

7

की

0.093

13

8

0.073

14

9

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 . पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 19.

शासकीय भूमि

0.178

16

10

0.784

21

11

0.031

22

12

0.564

23

13

0.084

24/1

14

0.157

24/2

15

0.84

24/3

16

0.836

24/4

17

1.014

25

18

0.669

26

19 4871

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

                               27        0.575
20
                               28        0.648
21
                              29/1       0.658
22
                              29/2       0.439
23
                                30       0.815
24
                              31/1       0.836
25
                              31/2       0.658
26
                                32       0.47
27
                                33       0.146
28
                                35       0.052
29
                                36       0.063
30
                                37       0.052
31
                                38       0.073
 32
                                39       0.063
33
                                40       0.115
34
                                41       0.449
 35
                              42/1       0.763
36
                              42/2       0.052
 37
                              42/3       0.272
38
                               42/4      0.042
 39
                              42/5       0.042
40
                               42/6      0.052
41
                               42/7      0.052
42
                               42/8      0.523
43
                                43        2.09
 44
                               44/1      0.418
 45
                               44/2      1.986
 46
                                45       14.233
 47
                                46       0.826
 48
                                49       0.314
 49
                                50        0.209
 50
                               51/1       0.585
 51
                               51/2       0.209
 52
                               51/3       0.157
 53
                               51/4       0.105
 54
                               51/5       7.251
 55
                                 58       0.105
 56
                                 59       1.776
 57
                                 57      47.129
            कुल योग :-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4872

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 47.129 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू- अभिलेख) जिला - श्योपुर के आदेश क्रमांक 133 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.

2. सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 25-75-2021- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021- दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

4873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25° 46' 2.748 " N to 25° 44' 49.92 " N North Latitude and 77 ° 12' 6.624" E to 77° 11 ' 43.224 " E East Longitude .

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur Forest Range - Palpur West

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

ForestBlock Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Khasra No.

Area (Hactare)

Present head of land

Name of Village

Nameof Proposed Forest Block

06

07

04

03

05

02

01

North

0.209

5/13

Pandari

Pandari

1

Proposed Forest Block pillar number 19 to 20 and 1 to4.

0.47

7

2

East

0.69

9/1

3

1.197

Kuno River and Proposed Forest Block pillar number 4 to 11 .

9/2

4

South

0.836

10

5

Proposed Forest Block pillar number 11 to 13.

0.042

11

6

West

12

0.188

7

Proposed Forest Block pillar number 13 to 19.

Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh , Government

0.093

13

8

14

0.073

9

0.178

10

16

0.784

21

11

22

0.031

12

23

0.564

13

24/1

0.084

14

24/2

0.157

15

24/3

0.84

16

0.836

24/4

17

25

1.014

18

0.669

26

19

0.575

27

20

0.648

28

21

0.658

29/1

22

0.439

29/2

23

0.815

30

24

0.836

31/1

25

31/2

0.658

26

32

0.47

27

0.146

33

28

0.052

35

29

36

0.063

30

0.052

37

31

0.073

38

32

0.063

39

33

40

0.115

34

41

0.449

35 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4874

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Total : - 0.763

42/1

0.052

42/2

0.272

42/3

0.042

42/4

0.042

42/5

0.052

42/6

0.052

42/7

0.523

42/8

2.09

43

0.418

44/1

1.986

44/2

14.233

45

0.826

46

0.314

49

0.209

50

0.585

51/1

0.209

51/2

0.157

51/3

0.105

51/4

7.251

51/5

0.105

58

1.776

59

47.129

57

Reason for publication of Notification : - (A)

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/96- FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary, a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 47.129 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 133 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy .

4875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भांग 1 ]

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक / एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 47 ' 06.25 " N से 25 ° 45' 42.40 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 14' 10.32 " E से 77 ° 12' 55.90 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा संख्या

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

वनखण्ड प्रस्तावित का नाम

7

6

5

4

2

3

1

2

0.209

1

खजूरी

0.167

3

खजूरी कलाँ

2

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 63 एवं 1 तक ।

मध्यप्रदेश शासन वन

0.031

4

3

0.042

5

4

विभाग के पक्ष में

0.314

6

5

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 22 तक ।

अधिग्रहित

0.272

7

6

0.073

8

7

0.115

9

8

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 22 से 26 तक ।

भूमि एवं अन्य मद की

0.502

10-11

9

0.042

12

10

शासकीय भूमि

0.021

13

11

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 44 तक ।

0.021

14

12

0.303

15

13

0.387

17

14

0.261

18

15

0.251

19

16

0.188

20

17

0.146

21

18

0.146

22

19 4876

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

   23         0.272
   24         0.637
   25         1.306
   29         0.439
   42         0.042
    55        2.856
   56         24.711
   87          44.5
   89         0.554
   90         1.432
   91         0.188
   92         0.136
    93         0.7
   97         1.191
   98         1.818
    99        0.119
   100        0.125
   101        0.157
   102        0.805
   103        3.271
   104        0.794
   105         16.1
   106        0.031
   107        0.272
   108         0.42
   109        0.523
   110         0.7
   111        0.387
   112        0.188
113 डप- 1     0.523
 113 डप 2      0.93
   115        0.418
   116        0.199
   117         0.01
   118         1.808
   119        0.439
   120        1.097
   121        1.035
   122        0.366
   123        0.084

भाग 1 ]

 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
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 75
 76
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 79
 80
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84
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87
88
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90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

4877

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  124         0.136
  125         0.073
  126         0.052
  127         0.31
  128         0.042
  129         0.21
  130         0.042
  131         0.073
  132         0.084
  133        0.031
  134         0.042
  135        0.052
  136         0.63
  137        0.042
  138        0.031
139, 140     0.105
  141        0.314
  143         0.01
  144        0.115
  145        0.063
  147        1.369
  149        0.063
  150        0.314
  151        4.474
  152        0.125
  153        1.829
  154        1.547
  201        0.063
  202         0.01
  203        0.042
  205        1.118
  206        0.031
  207        0.073
  208        0.073
  209        0.031
  210        0.031
  211        0.042
  212        0.199
  213        0.031
 214         0.052

4878

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
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126
127
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  215        0.031
  216        0.042
  217        0.021
  218        0.021
  219        0.031
  220        0.031
  221        0.021
  222        0.261
  223        0.293
  224        0.324
  225        0.732
  226        0.293
  227        0.648
  228        0.021
  229        0.272
  230        0.021
  231        0.376
  232         0.01
  233         0.01
  234         0.01
  235         0.01
  237         0.01
  240        0.178
  241        0.199
  242         0.01
  243        0.021
  244        0.021
245-249      0.366
  250        0.272
  251        0.627
  252        0.387
  253        0.167
  254        0.094
  255        0.157
  256        0.052
  257        0.021
  258         0.01
  259         0.23
  260        0.345
  261        0.376

4879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

140                               262       0.021
141                               263       0.084
142                               264       0.105
143                               265       0.105
144                               266       0.188
145                               267       0.993
                                  268       0.836
146
147                               269       0.178
148                               270       0.219
149                               271       0.209
150                               272       0.146
151                               273       0.314
152                               274       0.042
153                               276       0.251
154                               277       0.052
155                               278       0.157
156                               279        0.46
157                               280       0.167
158                               281       0.063
159                               282        0.01
160                               283       0.136
161                               295        0.355
162                               296       0.888
163                               297        0.481
164                               298        0.136
165                               299        0.303
166                               300        0.47
167                               319        0.439
168                               325        3.135
      कुल योग खजूरी कलाँ :-       168       147.013
 1                                 1         9.323

मध्यप्रदेश

खजूरी

शासन वन

63.944

2

2

खजूरी खुर्द

विभाग के

53.609

3

3

पक्ष में

4

35.384

4

अधिग्रहित

5

36.481

5

भूमि एवं

6                               6        29.448
                    अन्य मद
7                               7         4.714
                      की
8                               8         1.933

शासकीय

0.272

9

9

भूमि 4880

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.449

10

0.021

11

0.094

12

0.345

13

0.23

14

0.042

15

0.167

16

2.174

17

0.115

18

1.212

19

1.076

20

0.449

21

3.69

22मिन

0.836

22मिन

0.972

22मिन

1.836

22मिन

1.473

23

1.285

24

2.539

28

25.655

26मिन

1.515

26मिन

1.515

26मिन

1.515

26मिन

0.888

26मिन

1.515

26मिन

1.515

26मिन

1,463

26मिन

1.515

26मिन

1.515

26मिन

1.014

26मिन

1.672

26मिन

1.672

26मिन

18.371

27

1.463

27

1.463

27

1.672

27

1.463

27

0.627

27

1.672

27

1.672

27 भाग 1 ]

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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64
65
66
67
68
69
70
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72
73
74
75
76
77
78
79
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83
84
85
86
87
88
89

4881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

27         1.672
27         1.663
27         1.463
27         1.463
27         1.672
28         8.329
28         1.045
28         1.672
28         1.045
28          1.44
28         0.439
28         1.672
29          0.7
30          1.411
31         0.575
 32         0.293
 33         0.094
 34         0.021
 35         0.92
 36         0.523
 37         0.094
 38         2.226
 39         0.523
 40         1.076
 41         5.507
 42         0.24
 43         0.575
 44         0.418
 45         0.073
 46         1.254
 47         0.512
 48         0.397
 49         0.042
 50         0.157
 51         0.042
 52         0.073
 53         0.115
 54         0.042
 55         0.084
 56         0.888

4882

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
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120
121
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125
 126
 127
 128
 129

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

57         0.679
58         1.776
59         0.679
60          0.92
61         3.407
61         1.045
61         1.317
62         0.303
63         0.303
64         0.314
65          0.366
66          0.272
 67         0.428
 68         0.199
 69         0.449
 70         0.345
 71         0.355
 72         0.366
 73         0.627
 74         0.334
 75         0.188
 76         1.285
 77         32.949
 78         0.711
 79         0.146
 80         0.314
 81         0.345
 82         0.157
 83          0.01
 84         0.073
 85         0.481
 86         38.307
 87         23.199
 88         0.993
 89         0.345
 90         1.087
 91         1.515
 92         1.181
 93         4.536
 94         0.258

भाग 1 ]

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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163
164
165
166
167
168
169

4883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 95        34.642
 96         1.244
 97         0.533
 98         1.515
 99         1.15
100         2.351
101         0.408
102         0.502
103        41.173
104        10.711
105         0.261
106         53.42
107        30.619
108         2.996
109         2.09
110         3.24
111         3.554
112         3.972
113        47.777
114        31.475
115         37.86
116         0.178
117         0.596
118         1.515
119         0.481
120        37.651
121         0.47
122        33.827
123        15.048
124         7.524
125         2.926
126         5.904
127         3.585
128         23.22
129         2.309
130         1.317
131         1.139
132         0.899
133         1.557
134         4.704

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4884

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

कुल योग खजूरी खुर्द :-

महा योग:-

1.756

135

136

1.254

1.797

137

0.679

138

4.327

139

2.048

140

2.665

141

1.202

142

12.948

143

25.843

144

3.554

145

1.202

146

0.7

147

0.334

148

6.899

149

0.336

150

19.625

151

25.477

152

1059.488

187

1206.501

355

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55/ 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1206.501 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 137 एवं 138 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक 1.

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

वन घोषित किया जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव, 4885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 25-75-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021 - दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 26th September 2024

No-/F -25-75/2021/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time , This Forest Block lies between 25° 47' 06.25 " N to 25 ° 45' 42.40 " N North Latitude and 77 ° 14 ' 10.32 " E to 77° 12' 55.90 " E East Longitude.

SCHEDULE

District- Sheopur

Tahsil - Vijaypur Range- Palpur East

Forest Division - Kuno Wildlife Division Sheopur Forest

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Khasra No.

Area (Hectare)

Present head of land

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

07

06

05

04

02

01

0.209

Pillar number 44 to 63 and 1 of proposed forest

North-

2

1 Khajuri

block .

0.167

3

03 Khajuri Kalan

2

Pillar number 1 to 22 of proposed forest block.

0.031

4

3

East- South-

5

0.042

4

Pillar number 22 to 26 of proposed forest block.

6

0.314

5

West-

0.272

7

6

Pillar number 26 to 44 of proposed forest block.

0.073

8

7

Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government

9

0.115

8

0.502

10-11

9

0.042

12

10

0.021

13

11

0.021

14

12

0.303

15

13

0.387

17

14

18

0.261

15

19

0.251

16

0.188

20

17

0.146

21

18

0.146

22

19

0.272

23

20

0.637

24

21

1.306

25

22

0.439

29

23

42

0.042

24

2.856

55

25

24.711

56

26

44.5

87

27

0.554

89

28

1.432

90

29

0.188

91

30

0.136

92

31

0.7

93

32

1.191

97

33

1.818

98

34

0.119

99

35

0.125

100

36

0.157

101

37 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024 4886

                                      102      0.805
38
                                      103       3.271
39
                                      104      0.794
40
                                      105       16.1
41
                                      106       0.031
42
                                      107       0.272
43
                                      108       0.42
44
                                      109       0.523
45
                                      110        0.7
46
                                      111       0.387
 47
                                      112       0.188
 48
                                    113मि. 1    0.523
49
                                    113 मि. 2    0.93
 50
                                       115      0.418
 51
                                      116       0.199
 52
                                       117       0.01
 53
                                       118      1.808
 54
                                       119      0.439
 55
                                       120       1.097
 56
                                       121       1.035
 57
                                       122      0.366
 58
                                       123       0.084
 59                                              0.136
                                       124
 60
                                       125      0.073
 61                                              0.052
                                       126
 62
                                       127       0.31
 63
                                       128       0.042
 64
                                       129       0.21
 65
                                       130       0.042
 66                                              0.073
                                       131
 67
                                       132       0.084
 68
                                       133       0.031
 69
                                       134       0.042
  70                                             0.052
                                       135
 71                                               0.63
                                       136
  72
                                       137       0.042
  73                                             0.031
                                       138
  74
                                      139, 140   0.105
  75
                                        141      0.314
  76                                              0.01
                                        143
  77
                                        144      0.115
  78
                                        145       0.063
  79
                                        147       1.369
  80
                                        149       0.063
  81                                              0.314
                                        150
  82
                                        151       4.474
  83                                              0.125
                                        152
  84
                                        153       1.829
  85
                                        154       1.547
  86
                                        201       0.063
  87
                                        202       0.01
  88
                                        203       0.042
  89                                              1.118
                                        205
  90
                                        206       0.031
  91                                              0.073
                                        207
   92
                                        208       0.073
  93

भाग 1 ]

 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
103
 104
 105
 106
107
 108
 109
110
 111
 112
113
 114
 115
116
117
118
 119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

4887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  209       0.031
  210       0.031
  211       0.042
  212       0.199
  213       0.031
  214       0.052
  215       0.031
  216       0.042
  217       0.021
  218       0.021
  219       0.031
  220       0.031
  221       0.021
  222       0.261
  223       0.293
  224       0.324
  225       0.732
  226       0.293
  227       0.648
  228       0.021
  229       0.272
  230       0.021
  231       0.376
  232       0.01
  233       0.01
  234       0.01
  235       0.01
  237       0.01
  240       0.178
  241       0.199
  242       0.01
  243       0.021
  244       0.021
245-249     0.366
  250       0.272
  251       0.627
  252       0.387
  253       0.167
  254       0.094
  255       0.157
  256       0.052
  257       0.021
  258       0.01
 259        0.23
  260       0.345
  261       0.376
  262       0.021
  263       0.084
  264       0.105
  265       0.105
  266       0.188
  267       0.993
  268       0.836
  269       0.178
 270        0.219
  271       0.209

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4888

0.146

272

150

0.314

273

151

0.042

274

152

0.251

276

153

0.052

277

154

0.157

278

155

0.46

279

156

0.167

280

157

0.063

281

158

0.01

282

159

0.136

283

160

0.355

295

161

0.888

296

162

0.481

297

163

0.136

298

164

0.303

299

165

0.47

300

166

0.439

319

167

3.135

325

168

147.013

168

Total KhajuriKalan : -

9.323

1

1

Khajuri

Khajuri

63.944

2

Khurd acquired in

2

53.609

3

the favor of

3

35.384

4

4

36.481

5

5

29.448

6

6

4.714

7

7

Land

Forest

Department

ofMadhya

Pradesh,

Government

1.933

8

8

0.272

9

9

0.449

10

10

0.021

11

11

0.094

12

12

0.345

13

13

0.23

14

14

0.042

15

15

0.167

16

16

2.174

17

17

0.115

18

18

1.212

19

19

1.076

20

20

0.449

21

21

3.69

22मिन

22

0.836

22मिन

23

0.972

22मिन

24

1.836

22मिन

25

1.473

23

26

1.285

24

27

2.539

28

28

25.655

26मिन

29

1.515

26मिन

30

1.515

26मिन

31

1.515

26मिन

32

0.888

26मिन

33 भाग 1 ]

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

4889

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

26मिन      1.515
26मिन      1.515
26मिन      1.463
26मिन       1.515
26मिन       1.515
26मिन      1.014
26मिन       1.672
26मिन       1.672
  27       18.371
  27       1.463
  27        1.463
  27        1.672
  27        1.463
  27       0.627
  27        1.672
  27        1.672
  27        1.672
  27        1.663
  27        1.463
  27        1.463
  27        1.672
  28        8.329
  28        1.045
  28        1.672
  28        1.045
  28        1.44
  28        0.439
  28        1.672
  29        0.7
   30       1.411
  31        0.575
   32       0.293
   33       0.094
  34        0.021
   35       0.92
  36        0.523
   37       0.094
  38        2.226
  39        0.523
  40        1.076
  41        5.507
  42        0.24
  43        0.575
  44        0.418
  45        0.073
   46       1.254
  47        0.512
  48        0.397
  49        0.042
   50       0.157
   51       0.042
   52       0.073
   53       0.115

4890

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
 100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
 124
 125
 126
 127
 128
129
130
 131
 132
 133
 134
135
136
 137
138
139
 140
 141
142

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

54        0.042
55        0.084
56        0.888
57        0.679
58        1.776
59        0.679
60        0.92
61        3.407
61        1.045
61        1.317
62        0.303
63        0.303
64        0.314
65        0.366
66        0.272
67        0.428
68        0.199
69        0.449
70        0.345
71        0.355
72        0.366
 73       0.627
 74       0.334
 75       0.188
 76       1.285
 77       32.949
 78       0.711
 79       0.146
80        0.314
81        0.345
 82       0.157
 83        0.01
 84       0.073
 85       0.481
 86       38.307
 87       23.199
 88       0.993
 89       0.345
 90        1.087
 91        1.515
 92        1.181
 93        4.536
 94        0.258
 95       34.642
 96        1.244
 97        0.533
 98        1.515
 99        1.15
 100       2.351
 101       0.408
 102       0.502
103       41.173
 104      10.711
 105       0.261
 106       53.42
 107      30.619

4891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

 143                                     108       2.996
 144                                     109        2.09
 145                                     110        3.24
                                         111       3.554
 146
 147                                     112       3.972
 148                                     113       47.777
 149                                     114       31.475
 150                                     115       37.86
 151                                     116       0.178
 152                                     117       0.596
 153                                     118        1.515
 154                                     119       0.481
 155                                     120       37.651
 156                                     121        0.47
 157                                     122       33.827
 158                                     123       15.048
 159                                     124       7.524
 160                                     125       2.926
 161                                     126       5.904
 162                                     127       3.585
 163                                     128       23.22
 164                                     129       2.309
 165                                     130       1.317
 166                                     131       1.139
 167                                     132       0.899
 168                                     133       1.557
 169                                     134       4.704
 170                                     135       1.756
 171                                     136        1.254
 172                                     137        1.797
 173                                     138       0.679
 174                                     139       4.327
 175                                     140       2.048
176                                      141       2.665
177                                      142        1.202
 178                                     143       12.948
 179                                     144       25.843
 180                                     145       3.554
181                                      146       1.202
 182                                     147        0.7
183                                      148       0.334
184                                      149       6.899
185                                      150       0.336
186                                      151       19.625
                                         152       25.477
187
          Total Khajuri Khurd : -        187       1059.488
              Grand Total : -            355       1206.501

Reason for publication of Notification : -

(A)

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96 - FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1206.501 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 137 and 138 dated4.9.2020 is to be declared as protected forest.

Details of other Reasons - Nil

2.

The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional (B)

Magistrate (Revenue ) Sub Division Vijaypur are as under.:-

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[भाग 1 4892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक / एफ-25-75/2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 51 ' 26.028" N से 25° 47 ' 32.964 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77 ° 11′28.248 " E से 77 ° 07'51.132 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर

वन परिक्षेत्र - पालपुर पूर्व वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल , श्योपुर

अ.

वनखण्ड की सीमाएँ वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा संख्या

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र. प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

5

6

2

4

7

1

3

1

पैरा

पैरा

13

0.136 उत्तर-

0.92

2

14

मध्यप्रदेश शासन वन

प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 195 एवं 1 से 6 तक ।

3

48.247

16

विभाग के

0.533

19

4

पक्ष में

24

1.683

5

अधिग्रहित

पूर्व- कूनो नदी । प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 48 तक ।

6

25

0.452

26

7

1.014

भूमि एवं अन्य मद

8

27

1.017

की

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 48 से 101 तक ।

28

0.784

9

29

1.505

10

शासकीय भूमि

30

0.815

11

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 101 से 195 तक ।

0.345

31

12

32

7.003

13

33

0.993

14

34

0.941

15

16

35

0.773

36

0.888

17

37

1.066

18

0.857

38

19 भाग 1 ]

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

4893 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

39

2.498

1.275

41

42

0.484

43

0.502

2.581

44

45

0.397

46

0.376

0.167

47

0.575

48

49

1.045

0.909

50

51

0.953

1.16

52

0.804

53/मि. 1 पडवा 2

0.732

53/मि. 2 पडवा 2

0.167

54/पडवा 2

0.099

55/पडवा 1

0.763

56

0.115

57/ पडवा 2

0.24

58/ पडवा 1

0.167

59

1.003

60/पडवा 1

2.299

61/ पडवा 1

0.125

62/डाडा 2

1.066

63/ पडवा 1

1.16

64/ दुमट

1.39

65/ पडवा 2

1.055

66/पडवा 2 4894

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.93

67/ पडवा 2

6.059

68

0.387

68/519

69

0.031

0.157

70

71/1

1.672

पडवा 2

0.418

71/2दुमट2

71/3

0.105

पडवा 2

71/4

0.314

पडवा 2

71/5

0.627

पडवा 2

72/1

0.575

पडवा 2

72मि. 2

0.836

पडवा 2

73मि. 1

0.418

पडवा 2

73मि. 2

0.418

पडवा 2

74

0.052

75

0.052

76/1

1.275

पडवा 2

76/2

0.261

पडवा 2

76/3

0.052

पडवा 2

76/4

0.679

पडवा 3

0.627

77 मि. 1 पडवा 2

77 मि. 2

0.627

पडवा 2

0.031

77 मि. 3

0.982

78 पडवा 2 4895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

72

79/1

0.052

पडवा 2

79/2

73

0.157

पडवा 2

79/3

74

0.261

पडवा 2

79/4

75

0.073

पडवा 2

76

79/5

0.052

पडवा 2

79/6मि.

77

0.679

1 पडवा 2

79/6 मि.

78

0.732

2 पडवा 2

79/6मि.

79

0.491

3 पडवा 2

80

0.219

79/6 मि. 4

81

0.92

80 पडवा 2

82

1.097

81/1 पड़वा 2

81/2

83

0.523

पडवा 2

1.359

84

82/1

82/2

85

0.052

पडवा 2

82/3

86

0.052

पडवा 2

82/4

87

0.021

पडवा 2

82/5

88

0.052

पडवा 2

89

82/6

0.073

पडवा 2

82/7

90

0.031

पडवा 2

82/8

91

0.031

पडवा 2 [ भाग 1 4896

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

92

83/1

0.732

पडवा 2

93

83/2

0.209

पडवा 2

94

84/1 मि.

0.209

1 पडवा 2

95

84/1मि.

0.523

2 पडवा 2

96

84/2

0.52

पडवा 2

97

84/3

0.021

पडवा 2

98

0.031

84/4 पडवा 2

99

0.157

84/5 पडवा 2

100

84/6

0.052

पडवा 2

101

84/7

0.073

पडवा 2

102

84/8

0.105

पडवा 2

103

84/9

0.01

पडवा 2

104

0.105

84/10 पडवा 2

105

84/11

1.714

पडवा 2

1.17

106

85/मि. 2

0.46

107

86/ पडवा2

108

1.714

87/ पडवा 2

109

0.167

88/1 पडवा 2

110

88/2

0.209

पडवा 2

111

88/3

0.418

पडवा 2

112

88/4

0.084

पडवा 2 भाग 1 ]

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

4897 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

89

0.857

0.063

90/ पडवा 2

0.784

91/ पडवा 2

0.01

92/1

0.021

92/2 पडवा 2

92/3

0.1

पडवा 2

92/4

0.146

पडवा 2

92/5

0.157

पडवा 2

0.314

93 पडवा 2

0.167

94

0.073

95 पडवा 2

96/1

0.836

राकड़ 1

96/2

0.679

97/3

पड़वा 2

96/3

0.836

राकड़ 1

0.949

97/1

97/2

0.052

राकड 1

97/3

0.31

97/4

राकड़ 1

97/5

0.105

राकड़ 1

97/6

0.021

राकड़ 1

97/7

0.105

राकड़ 1

97/8

0.052

राकड़ 1 4898

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

97/9

0.523

राकड 1

98/1

0,658

पडवा 2

98/2

0.261

पडवा 2

98/3

0.857

पडवा 2

98/4

0.732

पडवा 2

98/5

0.157

पडवा 2

0.888

98/6 पडवा 2

1.463

99/मि. 1 पडवा 2

1.188

99मि. 2 पडवा 2

0.449

100 मि. 1 डाडा 1

0.836

100 मि. 2 डाडा 1

0.449

101 पडवा 2

0.607

102 पडवा2

103/1

0.836

पडवा 2

103/2

0.418

पडवा 2

103/3

0.502

पडवा 2

0.679

104

0.961

107पडवा 2

110/1 मि.

0.658

1 पडवा 2

0.627

110/1 मि. 2

110/1 मि.

0.627

3 पडवा 2

110/2

0.836

पडवा 2 4899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

156

0.157

110/3 पडवा 2

157

0.021

110/4 मि. 1114/3 मि. 2

110/4 मि.

158

0.962

2114/3 मि. 2 पडवा 2

159

0.679

112/114/ 2मि. 1 पडवा 2

160

2.09

111/2 पडवा 2

161

0.209

111/3 194/2

162

0.502

111/4 1118/2

पडवा 2

114/2

163

0.073

114/3 115/ पडवा 2

0.272

117 पडवा 2

164

118/1

165

0.47

पड़वा 2

0.219

120पडवा 2

166

0.261

121

167

0.679

122 पडवा 2

168

0.899

123पडवा 2

169

0.805

138

170

0.606

139

171

0.376

140

172

0.909

141

173

0.888

142

174

1.097

143

175

0.512

144

176

0.042

145

177

0.669

146

178 4900

179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  147        0.084
  148        1.411
  149        1.62
  150        0.157
  151        0.146
  152        0.052
 153/1       2.318
 153/2       0.105
  154        0.826
  155        0.167
  156        0.763
  157        0.523
  158        0.115
  159         0.47
  160        0.921
  161        0.042
  162        0.732
  163        0.732
  164        0.355
 165/1       0.732
 165/2       1.097
  166        0.042
   167       0.052
   168       0.355
   169       0.052
   170       0.261
   171       0.178
   172        0.042
   173        0.073
   174        0.178
   175        0,052
   176        0.481
   177        0.021
178 पडवा2     1.202
179 पडवा2     0.439
180 पडवा2     0.324
180/521       0.084
181 पडवा 1    0.543
182 पडवा 2    1.899
   183        0.021

भाग 1 ]

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

4901

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.094

184

0.021

185

0.732

186

0.219

187 मि. 2

0.094

188

0.052

189

0.157

190

1.766

191 पडवा

0.261

192 पडवा

0.073

193

194/1

1.199

पडवा 2

1.045

194/2

194/3

0.481

पडवा 2

0.324

195 डाडा 2

1.69

196 पडवा2

197 मि. 1

1.045

डाडा 2

197 मि. 2

0.251

पडवा 1

0.073

198

0.073

199 पडवा2

0.073

200गोहान

0.063

201गोहान

0.115

202गोहान

0.031

203

0.094

204गोहान 2

0.073

205

0.042

206 पडवा 2

0.052

207 पडवा 2

0.021

208 दुमट 2 पडवा 2

0.021

209 पडवा1

210/1

0.47

पडवा 1

0.021

210/2

210/3

0.031

पडवा 2 4902

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.01

211

0.034

212

0.084

213

0.021

214गोहान

0.021

215 पडवा 2

0.031

216 पडवा2

0.042

217 पडवा2

0.846

218 पडवा2

0.052

219 पडवा2

0.073

220गोहान 1

0.021

221गोहान 1

0.021

222

0.01

223/ बंजर 1

0.157

224गोहान 1

0.01

225

0.01

226

0.23

227

0.052

228

0.042

229 पडवा 1

0.073

230 पडवा 1

0.115

231

232/1

0.115

पडवा 1

232/2

0.039

पडवा 1

232/514

0.063

पडवा 1

0.052

232/515

0.136

233 पडला 2

0.042

234 बंजर 2

0.627

235 पडला 1

0.742

236/1

236/516

0.084

पडवा 1

1.557

237 पडवा 1

0.47

238 पडवा1

1.045

239 पडवा 1

0.836

240

0.69

241 पड़वा 1

1.889

242 भाग 1 ]

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

4903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.711

243 डाडा 1

1.055

244 डाडा2

0.366

245 पडवा 2

1.85

246 डाडा 1

1.703

247 पडवा 1

0.042

248 डाडा2

0.209

249 पडवा 1

0.648

250 पडवा 1

0.512

251 पड़वा1

0.763

252 पडवा 1

0.794

253 पडवा 1

0.042

254 पडवा 1

0.063

255 पडवा 1

1.351

256 पडवा 1

0.481

257 पडवा 1

1.672

258 पडवा 1

0.418

259 डाडा 2

260

2.825

0.052

261 राकड़2

262/1

0.021

डाडा 2

0.052

262/2

0.084

263 डाडा 2

0.042

264 डाडा 2

0.732

265 डाडा 2

0.063

266 डाडा 2

267 डाडा

0.094

2

268/1

0.983

डाडा 2

268/2

0.125

डाडा 2

268/3

0.063

डाडा 2

268/4

0.073

डाडा 1

268/5

0.021

डाडा 2

0.105

268/6

0.125

268/7 4904

 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
336
 337
338
339
 340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  268/8        0.105
  268/9        0.658
    269        0.063
  270/1        0.021
  270/2        0.073
 271 डाडा 2    0.105
 272 डाडा 2    0.21
 273 डाडा 2    0.042
 274 डाडा1     3.198
    275        0.042
    276        0.094
 277 राकड 1    0.031
 278 डाडा 2    0.063
    279        0.052
 280 पडवा 2    0.052
 281 पडवा2     0.031
 282 पडवा2     0.052
 283 पडवा 2    0.063
 284 पडवा2     0.063
 285 पडवा2     0.094
 286 डाडा 2    0.042
 287 पडवा2     0.063
    288        1.129
    289        0.073
 290कावर2      0.042
291गोहान 1     0.031
292गोहान 1     0.031
293गोहान 1     0.073
294गोहान 1     0.031
    295        0.063
 296 पडवा2     0.052
297गोहान 2     0.47
   298         0.063
299आवासी
               0.031
     2
 300 डाडा 1    1,076
   301         0.094
302 डाडा 2     0.042
 303 राकड 2    0.042
304 डाडा 2     0.042

भाग 1 ]

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

4905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.679

305 डाडा 1

0.042

306 राकड 1

0.052

307गोहान1

0.063

308गोहान 1

0.029

309गोहान 2

0.199

310 राकड2

0.658

311 राकड2

0.042

312

24.249

313

0.418

314

0.031

315

0.052

316

0.021

317

0.042

318

0.125

319

0.031

320

0.031

321

322

0.052

1.063

323

20.618

324

1.139

325

0.052

326 पडवा 1

0.052

327 पडवा 1

0.69

328 पडवा 1

1.139

329 पडवा1

1.035

330 पडवा 1

0.784

331 पडवा 1

0.021

332पडवा 1

0.282

333 पडवा 1

0.345

334

0.272

335

0.042

336 पडवा2

0.031

337

0.01

338गोहान 1

0.042

339गोहान 1

0.031

340गोहान 1

0.23

341

0.063

342

0.052

343गोहान 1 4906

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.094

344गोहान 1

0.031

345गोहान1

0.052

346 पडवा2

0.052

347 दुमट 2

0.418

347/2दुमट

347/3 मि.

0.491

1 पडवा 2

347/3 मि.

0.031

2 पडवा 2

0.042

348

0.042

349 पडवा 1

0.052

350

0.982

351गोहान 1

0.167

352 पडवा 1

1.411

353

0.084

354पडवा1

2.974

355

0.909

356 पडवा 1

0.7

357 पडवा 2

0.31

358 पडवा 1

0.21

359डाडा 2

360

0.031

0.993

361

0.909

362 पडवा2

0.293

363 पडवा 1

0.209

364

0.596

365

0.251

366 पडवा 2

367/1

0.418

डाडा 2

367/2

0.418

डाडा 2

367/3

0.021

डाडा 2

0.157

367/4

0.324

367/5

367/6,

0.105

272/2

डाडा 2 भाग 1 ]

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

4907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.836

367/7

0.867

367/8

0.042

367/9

0.836

368

0.063

369पडवा2

0.324

370 पडवा2

0.261

371 पडवा 2

372/1

0.052

पडवा 2

0.7

372/2 373

0.778

374 पडवा 2

0.7

375 पडवा1

0.042

376 डाडा 2

0.01

377 पंडवा2

0.146

378

1.223

379

0.115

380 पडवा2

0.042

381 डाडा 1

1.4

382पडवा2

0.261

383 पडवा 2

0.042

384

0.439

385 डाडा 2

0.021

386 पडवा 1

0.01

387 पडवा 1

0.115

388 पडवा1

1.244

389

1.108

390 पडवा1

0.042

391 पडवा1

0.418

392 पडवा2

0.146

393 पडवा 2

2.581

394 पडवा2

0.136

395 पडवा2

396/1

2.069

राकड़ 2

396/2

1.045

राकड़ 1

396/3

0.324

राकड़ 1

397

0.951

0.779

398 पडवा2 4908

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.125

399

0.042

399/2

0.157

399/3

0.209

399/4

0.376

399/5

8.434

399/6

5.016

399/7

7.525

400

67.297

401

18.763

402

403

24.244

7.126

404

20.204

405

1.463

406

407 मि. 1

32.833

डाडा 2

1.15

407 मि. 2

408 मि. 1

1.515

डाडा 2

408 मि. 2

1.15

डाडा 2

4.545

408 मि. 3

25.08

408 मि. 4

1.515

409

410 मि. 1

1.515

डाडा 2

410 मि. 2

1.515

डाडा 2

11.302

410 मि. 3

0.763

410 मि. 4

0.523

411 डाडा 2

0.721

412 डाडा 2

1.349

413 डाडा 2

0.209

414

0.47

415

0.836

416 डाडा 2

1.359

417 डाडा 2

0.125

418 डाडा 2

0.24

419

0.627

420 भाग 1 ]

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

4909 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.366

421 राकड1

0.376

422 डाडा 2

423/1

0.094

डाडा 2

423/2

0.052

डाडा 2

423/3

0.209

डाडा 2

423/4

0.836

डाडा 2

423/5

0.836

डाडा 2

423/6

0.105

डाडा 2

423/7

0.042

डाडा 2

423/8

0.418

डाडा 2

423/9

0.031

डाडा 2

423/10

0.084

डाडा 2

423/11

0.209

डाडा 2

423/12

0.941

डाडा 2

423/13

1.264

डाडा 2

1.85

424 डाडा 2

0.564

425 डाडा2

0.105

426 डाडा 2

0.47

42.7

1.003

428 पडवा

0.763

429डाडा2

2.111

430 पडवा2

0.993

431 पडवा1

1.881

432आपसी2

0.345

433 पडवा 1

0.105

434

0.125

435 4910

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

436

0.92

1.515

437 पडवा2

0.178

438

0.188

439 पडवा 1

1.129

440 डाडा 1

0.063

441 पडवा 1

442

1.296

1.933

443 पडवा 1

444

1.936

0.24

445

1.463

446

0.397

447 पडवा2

0.533

448 पडवा2

1.954

449 पडवा 2

450

1.045

451 पडवा2

452

0.157

0.209

453

0.909

454

0.961

455 पंडवा2

0.136

456 पडवा2

0.042

457

0.105

458 518

0.084

457 520

0.961

458

0.042

459डाडा 1

1.766

459/517

1.139

460 पडवा 2

1.923

461 पड़वा 1

0.021

462

1.547

463

0.178

464 पडवा 2

0.073

465 डाडा 2

0.01

466

0.387

467

468

0.209

0.105

469 पडवा2

0.073

470

471

0.125

472

55.2 भाग 1 ]

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

4911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.949

473

2.144

474 डाडा 1

0.648

475 डाडा 1

0.073

476डाडा 2

0.209

477 डाडा 1

0.031

478 डाडा 1

0.711

479

0.042

480 डाडा 1

0.355

481

0.031

482

0.428

483

1.094

484

0.366

485

0.042

486 डाडा 1

0.219

487

0.669

488

0.125

489

0.418

490

1.254

491

0.732

492डाडा 1

493/1

0.909

डाडा 2

1.735

493/2डाडा

0.819

494 डाडा2

0.669

495 डाडा2

2.592

496

0.042

497

0.951

498

0.021

499 डाडा2

0.7

500

0.084

501 डाडा 2

0.042

502

0.679

503

0.909

504डाडा 1

505 डाडा

0.052

2

2.414

506डाडा 2

1.08

507

1.421

508डाडा 2

509डाडा 2 19.124 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4912

0.24

510

606

4.672

511

607

8.026

512

608

724.156

608

कुल योग पैरा:-

1.212

6

पैरा

1

मध्यप्रदेश

पालपुर

14.49

7

शासन

2

6.585

10

वन

3

0.146

11

विभाग के

4

23.464

पक्ष में

12

5

0.711

अधिग्रहित

13

6

10.661

14

भूमि एवं

7

अन्य मद

0.366

15

8

की

0.219

16

9

शासकीय

                                17        9.647
10
11                    भूमि      19        1.369
                                20        0.836
12
                                21        1.379
13
                                22        1.745
14
                                23        1.045
15
                                24        0.251
16
                                25        0.251
17
                                26        0.251
18
                                27        0.585
19
                                28        0.418
20
                                29        1.902
21
                               30/1       0.523
22
                               30/2       1.128
23
                                31        0.125
24
                                 32       0.491
25
                                 33       1.829
26
                               34/1        1.15
27
                               34/2        1.15
28
                               34/3       16.283
29
                                 35       1.202
30
                                36         1.17
31
                                37        2.424
32
                                 38       0.303
33
                                 39       1.181
34
                                 40       0.345
35
                                41         1.327
36

भाग 1 ]

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

4913

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.084

42

0.021

43

0.502

44

0.449

45

1.296

46/1

0.543

46/2

0.167

47

48

1.15

49

0.073

2.027

50/51

52

0.251

53

0.366

54

0.512

1.214

55

56

0.052

0.219

57

58

1.442

59

0.282

60

0.836

61

0.094

2.456

62

1.672

63/1

2.09

63/2

0.021

63/3

0.857

64/1

0.418

64/2

0.627

64/3

0.418

65/1

1.463

65/2

0.418

65/3

0.627

65/4

5.372

65/5

66

0.094

0.042

66/514

0.209

67/1

0.627

67/211

4.18

67/212

0.209

68/1

0.596

68/2

69

0.209 4914

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.042

70

0.878

71

0.397

72

1.359

73

0.021

73/513

0.063

74

1.672

75

0.857

76

0.052

77

0.397

78

1.306

79

0.836

80

0.209

81

0.157

82

0.784

83/1

6.783

83/2

84

0.094

0.105

85

0.721

86

0.042

87

0.627

88/1

0.624

88/2

0.627

88/3

0.627

88/4

0.627

88/5

0.627

88/6

0.627

88/7

0.627

0.554

88/9

0.627

88/10

0.439

91

5.226

93

0.397

95

96

0.084

1.045

97

0.817

98

1.484

100

0.523

101

0.439

102

0.063

103 भाग 1 ]

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

4915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

1.588

104

0.157

114

0.272

121

0.46

122

0.063

123

0.503

125

0.021

126

0.711

127

0.345

128

1.505

129

0.125

130

0.167

131

0.115

132

0.648

133

0.251

134

2.299

135

0.293

136

0.115

137

0.293

138

0.669

139

0.125

140

141/1

176-177

178-179

0.533

185-186

187-188

189-190

1.045

141/2-1

0.867

141/2-2

0.47

141/3

1.045

141/ 3-3

0.627

141/4

0.752

142

1.954

143

0.052

144

0.24

145

0.199

146

0.157

147

0.031

148

0.047

149 4916

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.219

150

0.46

151

0.021

152

0.303

153

0.157

154

0.073

155

0.073

156

0.878

157

0.073

158

0.564

159

0.439

160

0.031

161

1.432

162

0.585

163/1

0.366

163/2

0.073

164

0.031

165

0.272

166/1

0.209

166/2

0.199

167

0.031

168

0.188

169

0.021

170

0.042

171

0.052

172

0.042

173

0.105

174

0.021

175/1

0.784

175/2

0.031

175/3

0.01

175/4

0.01

175/5

0.533

176-179

0.084

191

0.01

192/1

0.01

192/2

0.042

192/ 3-1

0.042

192/4-3

0.042

193

0.031

194 भाग 1 ]

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

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228

229

230

231

232

4917

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.01

195

0.01

196/1-1

0.021

196/1-2

0.021

196/2-3

0.01

196/1-4

0.031

196/1-5

0.01

196/1-6

0.01

196/1-7

0.01

196/1-8

0.021

196/1-9

196/1-

0.021

10

196/1-

0.021

11

0.01

196/1- 12

196/1-

0.734

13

0.01

196/2

0.01

196/3

0.021

196/4

0.021

196/5

0.073

197/1

0.031

197/2

0.021

198

0.052

199

0.042

200

0.042

201

0.031

202

0.01

203/1

0.01

203/2

0.052

203/3

0.398

203/4

0.042

204

0.031

204/2

0.031

204/3

0.105

204/4

0.502

204/5

0.021

204/6

0.157

205/1 4918

 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
241
 242
 243
 244
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246
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248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
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265
266
267
268
269
270
271
272

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

205/2        0.01
205/3       0.157
205/4       0.052
  206       0.397
  207        0.24
  208        0.01
208/1       0.063
  209        0.92
  210       0.021
  211       0.094
  212       0.031
  213       0.031
  214       0.052
215/1       0.272
215/2       0.105
  216       0.105
  217       0.042
  218        0.23
  219       0.209
  220       0.951
  221       0.982
  222       0.815
  223       0.836
  224       0.439
  225       0.105
  226       0.032
  227       0.042
  228       0.052
  229       0.031
  230       0.052
  231       0.031
  232       0.031
233/1       0.021
233/2       0.021
 234        0.031
235/1       0.805
235/2       0.031
  236       0.094
237/1        0.01
237/2       1.557

भाग 1 ]

273
274
275
276
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278
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280
281
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295
296
297
298
299
300
301
302
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305
306
307
308
309
310
311
312

4919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

238        0.052
239        0.042
240        0.084
241        0.063
242        0.617
243        0.021
244        0.042
245        0.031
246        0.01
247        0.073
248        0.084
249        0.042
250        0.031
251        0.46
252        0.063
253        0.031
254        0.031
255        0.188
256        0.031
257        0.031
258        0.105
259        0.063
260        0.052
261        0.094
262        0.063
263        0.031
264        0.031
265        0.031
266        0.031
267        0.094
268        0.031
269        0.063
270        0.355
271        0.084
272        0.042
273        0.031
274        0.063
275        0.136
276        0.554
278         0.47

4920

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
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333
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342
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344
345
346
347
348
349
350
351
352

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

   279        1.045
   280       0.324
281/-1       0.261
281/-2       0.293
   282       0.052
   283        0.063
   284        0.345
   285        0.951
   286        0.606
   287        0.167
   288        0.084
289/1-1       0.836
289/1-2      12.511
   290        0.052
   291        0.073
   292        0.01
   293        1.421
   294        0.052
   295        0.251
   296        0.293
   297        0.251
   298        0.105
   299        0.24
   300        0.46
   301        0.052
   302        0.836
   303        0.094
   304        0.617
   307        0.24
   309        0.554
   310        0.491
   311        0.125
 312/510      0.01
   312        0.627
   314        0.23
   316        0.01
   319        1.515
   320        0.052
   322        0.042
   323        1.254

भाग 1 ]

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

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381

382

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384

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386

387

388

389

390

391

392

4921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.105

324

0.084

325/1

0.031

325/2

326

0.178

327

0.178

0.073

328/1

0.199

328/2

0.105

329

330

0.031

331

0.052

332

0.105

333

0.031

0.042

334

0.105

335

336

0.094

0.011

338/3

0.021

337

0.042

338/1

0.575

338/2

0.011

338/4

0.052

338/5

0.042

338/6

0.031

339

0.094

340/341

685

0.084

343

0.03

344

0.01

0.01

345

346

0.01

0.01

347/1

0.031

347/2

0.01

347/3

0.021

347/4

0.157

347/5

348

0.021

0.021

349/1

0.031

349/2

350

0.042

0.84

351

0.042

352 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4922

0.178

353

393

0.105

354

394

0.073

355

395

0.136

356/1

396

0.073

356/2

397

0.01

357

398

358, 359 ,

399

0.021

359/3

0.01

359/1

400

0.084

359/2

401

0.24

359/3

402

0.01

359/4

403

0.01

359/5

404

0.03

359/6

405

0.105

360

406

252.524

406

कुल योग पालपुर:-

9.261

11

मध्यप्रदेश

पैरा

1

3.511

12

शासन

2

जाखौद, मेघपुरा

2.978

वन

13

3

0.135

विभाग के

14

4

पक्ष में

0.146

15

5

अधिग्रहित

0.303

16

6

भूमि एवं

0.46

17

7

अन्य मद

0.199

18

8

की

1.672

19

9

शासकीय

                                20         0.01
10
                      भूमि      21        0.031
11
                                 22       0.742
12
                                23         0.773
13
                                 24       0.021
14
                                 25        0.752
15
                                 26        0.063
16
                                 27        0.324
17
                                 28        0.031
18
                                 29        0.428
19
                                 30        4.369
20
                               30/94       0.052
21
                                 31        0.24
22
                                 32        0.376
23

भाग 1 ]

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

4923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.23

33

0.773

34

0.763

35

0.021

36

2.32

37

0.094

38

0.993

39/1

1.014

39/2

0.627

39/3

0.366

39/4

0.523

39/5

0.156

40

0.575

41/1

0.303

41/2

2.379

42

0.711

43

0.272

44/1

0.523

45

0.063

46

0.219

47

0,376

48

0.188

49

3.229

50

0.396

52

0.063

53

0.366

54

1.108

55/1

1.547

56

0.334

57

0.052

58

0.858

59

0.125

60

0.031

61

0.314

62

2.195

63

0.366

63/498

0.554

64

2.142

65

1.703

66

0.396

67 4924

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.157

68

1.066

69

1.233

73

0.543

74

0.481

75

1.463

76/1

2.069

76/2

0.7

76/500

0.146

77

0.052

78

0.031

79

1.066

80/1

1.045

80/2

0.941

80/4

1.014

80/5

0.438

80/6

0.209

80/7

1.463

80/8

0.669

81

0.01

82

0.042

85

0.251

88

0.136

89

1.317

91

0.157

92

0.188

93

0.334

94

0.93

95

0.7

96

0.648

97

0.418

100

101

0.46

0.669

102

0.209

103/1

0.752

103/2

0.836

104

1.4

105

1.108

106

0.146

107

0.369

108 भाग 1 ]

104
105
106
107
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110
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113
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116
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 130
 131
 132
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 138
 139
 140
 141
 142
 143

4925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

110        1.15
111        0.115
112        1.264
113        0.167
114        2.529
115         0.01
116        0.084
117        1.296
118        1.223
119        0.909
120        1.233
121        2.759
122         1.62
 125       17.193
 126        1.672
 127        2.926
 128       63.214
 129       125.32
 130        0.711
 131        0.533
 132        0.303
 133         1.17
 134        0.366
 135        1.933
 136        1.275
 137        28.847
 138        0.763
 139        0.888
 140        1.087
 141        0.679
 142         0.533
  143        0.721
 144         0.627
  145        1.306
  146        1.693
  147        1.306
  148        0.941
  149        1.724
  150        0.658
  151       28.429

4926

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
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160
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165
166
167
168
169
170
171
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174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 152        1.411
 153        1.986
 154        0.021
 155        0.042
 156         2.1
 157        0.063
  158       0.261
 159         0.47
  160       0.418
  161       0.334
  162       0.481
  163       0.209
  164       0.523
  165       0.146
166/1       0.157
166/2       0.513
166/3       17.224
  167        0.063
  168       0.094
169/1        0.836
169/2        1.672
  170        0.491
  171        0.711
  172        1.327
  173        0.199
  174        0.575
  175        0.617
  176        0.251
  177        0.191
  178        0.366
  179        0.345
  180        1.275
  181        0.314
  182        0.157
  183        0.439
  184        0.209
184/2        0.554
  185        0.376
  186        0.679
  187        0.878

भाग 1 ]

184

185

186

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200

201

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204

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208

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210

211

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217

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219

220

221

222

223

4927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.178

187/495

0.543

188

0.564

189

0.251

190

1.17

191

0.345

192

0

193/1

0.073

193/2

0.515

194

0.202

195

0.846

196/1

0.418

196/2

0.418

196/3

0.021

197

0.564

198

1,118

199

1.463

200

1.306

201

0.512

202

0.815

203

0.846

204/1

0.627

204/2

1.379

205

0.272

206

0.282

207

0.449

208/1

0.418

208/2

0.418

208/3

0.575

209

0.282

210

0.366

211

0.543

212

0.972

213

0.48

214/1

0.481

214/2

0.105

215

0.188

216

0.178

217

0.178

218

0.47

219/1 4928

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
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236
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238
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240
241
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247
248
249
250
251
252
253
254
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256
257
258
259
260
261
262
263

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

219/2        0.47
  220       0.449
  221       0.042
  222       0.084
  223       0.167
  224        0.46
  225       0.732
  226       0.272
227/1       0.188
227/2       0.627
  228       0.763
  229       0.909
  230       0.596
231/1       0.029
231/2       0.042
  232       0,596
  233       0.146
  234       0.115
  235        1.15
  236       0.972
  237       1.735
  238        1.494
  239       0.042
  240       0.167
  241       0.125
  242       0.105
  243       0.115
  244       0.115
  245       0.084
  246       0.136
  247       0.094
  248       0.031
  249        0.366
  250        0.282
  251        0.188
  252       0.105
253/1        0.627
253/2        0.47
  254        0.888
  255        1.087

भाग 1 ]

264
265
266
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280
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282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

4929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  256        0.115
  257        1.191
 258/1       0.523
 258/2       0.784
  259        0.01
 260/1       0.993
 260/2       0.314
 261/1       0.105
 261/2       0.094
   262       0.491
  263        0.857
  264        0.753
  265        0.01
 266/1       0.836
 266/2       0.836
 266/3       0.052
  267        0.272
  268        0.596
  269        0.543
269/496      0.972
  270        1.087
  271        0.836
   272       0.324
272/496      0.063
  273        0,084
 274/1       0.105
 274/2       1.16
  275        0.219
  276        0.167
  277        0.251
  278        0.909
 279/1       0.773
 279/2       0.627
  280        0.136
  281        0.136
  282        0.627
  283        0.188
  284        0.136
  285        0.46
  286        0.115

4930

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 287        0.251
 288        0.031
 289        0.105
 290        0.125
 291        0.052
 292        0.481
  293       0.334
 294        0.857
  295       0.157
  296       0.188
  297       1.045
  298       0.784
  299       0.261
  300        0.23
301/1       2.257
301/2       0.627
  302       0.031
303/1       0.523
303/2       0.554
  304       0.408
  305       0.961
306/1       1.839
 306/2      0.941
306/3       0.627
306/4        5.582
306/5       0.941
  307        0.784
  308        0.209
309/1       18.614
309/2        0.982
309/ 2ज्ञ    0.732
 309/3       0.314
 309/4       1.045
 309/5       0.47
 309/6       0.157
 309/7       1.463
 309/8       0.418
309, 499     0.156
  310        0.031
  311        0.721

भाग 1 ]

344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
 363
364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383

4931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 312       0.721
 313       1.108
 314        0.01
 315       0.052
 316       0.021
 317        1.223
 318        0.021
 319        0.47
 320        0.136
 321        1.191
 323        0.125
 324        0.491
 325        0.031
 326        0.732
 327        0.136
 328        1.055
 330        0.042
 331        0.021
332/1       0.021
332/2       0.282
 333        0.732
 334        0.031
  335       0.021
 336        0.105
  337       0.397
  338       0.105
  339        0.24
  340        1.15
  341        0.052
  342        0.784
  343        0.648
  344        0.491
  345        0.031
  346        0.366
  347        0.199
  348        0.155
349/1        1.097
 349/2       0.627
  350        0.073
  351        1.15

4932

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

352

0.042

354

0.063

0.47

355

0.01

356

357

0.052

358

0.449

0.125

359

0.125

360

0.418

361

362

0.523

363

0.815

364

0.794

366

0.167

367

0.282

0.282

368

369

0.136

370

0.784

0.178

371

0.105

372/1

0.156

372/2

0.031

373

0.272

374

0.042

375

0.031

375/1

0.042

375/2

0,052

375/3

0.042

375/4

0.052

375/5

0.01

375/6

0.523

375/7

0.157

375/8

0.063

375/9

0.47

376/1

0.031

376/2

0.031

376/3

0.031

376/4

0.031

376/5

0.021

376/6

0.021

376/7

0.021

376/8 भाग 1 ]

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

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438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

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458

459

460

461

462

463

4933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.031

376/9

0.01

376/10

0.355

376/11

0.052

376/12

0.01

376/13

376/14 0.021

1.641

377

0.418

378/1

10.483

378/3

0.042

378/3

0.042

378/3

0.031

378/4

0.021

378/5

0.031

378/6

0.261

378/7

0.01

378/8

0.01

378/9

0.011

378/9 ड2

0.011

378/10

0.01

378/10

0.021

378/11

0.01

378/12

0.836

378/13

0.115

378/14

0.042

378/15

0.042

378/16

0.125

378/17

0.261

378/18

0.188

378/19

0.042

378/20

0.084

379

0.031

380

0.052

381

0.031

382

0.042

383

0.063

384

0.031

385

0.031

386

0.042

387

0.042

388 4934

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  389       0.042
  390       0.125
  391       0.021
  392       0.042
  393       0.021
  394        0.073
  395       0.209
  396       0.031
  397        0.23
  398        0.063
  399        0.155
  400        0.188
  401        0.031
  402        0.052
  403        0.042
  404        0.042
  405        0.063
  406        0.052
  407        0.105
  408        0.063
  409        0.042
  410        0.084
  411        0.052
  412        0.084
  413        0.042
  414        0.052
  415        0.031
  416        0.042
  417        0.042
  418        0.073
  419        0.031
  420        0.031
  421        0.272
  422        0.063
  423        0.105
423/2        1.672
  424        0.042
  425        0.052
  426        0.01
  427        0.031

भाग 1 ]

504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
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518
519
520
521
522
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524
525
526
527
528
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530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
 543

4935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

428        0.01
429        0.01
430        0.01
431        0.063
432        0.073
433        0.073
434         0.01
435        0.031
436        0.021
437        0.021
438         0.01
439         0.01
440        0.073
441         0.01
442        0.031
443        0.031
444        0.042
445        0.063
446        0.125
447        0.355
448        0.136
449        0.366
450         0.021
451         0.272
 452        0.042
453         0.523
454         0.021
455         0.212
 456        0.324
 457        0.408
458         0.355
 459        0.366
 460        0.01
 461        0.429
 462        0.084
 463        0.303
 464        0.752
 465        0.031
 466        1.202
 467        0.125

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4936

544                             468       0.167
545                             469        0.063
546                             470        0.157
547                             471        0.157
548                             472        0.909
549                             473        0.805
550                             474        0.188
                                475        0.042
551
                               476/1       0.01
552
553                            476/2       3.553
554                              477       0.052
555                              478       0.063
556                              479       0.063
557                              480       0.01
558                              481        0.01
559                              482       0.031
560                              483        0.01
561                              484       0.439
562                              485       0.105
                                 486       0.021
563
564                              487       0.136
                                 488       0.063
565
566                            489/1        6.01
567                            489/2       0.748
568                            489/3       0.679
569                            489/4       0.679
                               489/5       0.209
570
571                              490       0.552
572                              491       22.984
573                              492       5.017
574                            492/1       14.057
                                492/2       0.418
575
        योग जाखौदा मेघपुरा: -    575       634.989
           कुल योग :-            1589     1611.669

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य 4937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित/ आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 1611.669 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख ) जिला- श्योपुर के आदेश क्रमांक142 , 143 एवं 144 दिनांक 04.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत प्रस्तावित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-75-2021 - दस3, दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4938

Bhopal , the 26th September 2024

No./F-25-/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 51'26.028 " N to 25 ° 47'32.964 " N North Latitude and 77 ° 11'28.248 " E to 77 ° 7'51.132 " E East Longitude .

SCHEDULE

District - Sheopur

Tahsil - Vijaypur Range - Palpur East ForestDivision - Kuno Wildlife Division Sheopur

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Name of Village

Khasra No.

Present head of land

Area (Hactare)

Name of Proposed Forest Block

07

05

06

03

04

02

01

0.136

13

Раіrа

Paira

1

North- Proposed Forest Block pillar no . 195 and 1 to 6.

0.92

14

2

48.247

16

3

East- Kuno River. Proposed Block pillar no. 6 to48.

19

0.533

4

1.683

24

5

South- Proposed Forest Block pillar no . 48 to 101.

0.452

25

6

1.014

26

7

West- Proposed Forest Block pillar no. 101 to 195.

Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government

1.017

27

8

0.784

28

9

1.505

10

29

0.815

30

11

0.345

31

12

7.003

32

13

0.993

33

14

0.941

15

34

0.773

35

16

0.888

36

17

1.066

37

18

38

0.857

19

2.498

39

20

1.275

41

21

42

0.484

22

0.502

43

23

44

2.581

24.

0.397

45

25

0.376

46

26

0.167

47

27

48

0.575

28

49

1.045

29

0.909

50

30

0.953

51

31

1.16

52

32 भाग 1 ]

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

4939

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

53/मि. 1

0.804

पडवा 2

53/मि. 2

0:732

पडवा 2

0.167

54/पडवा 2

0.099

55/पडवा 1

0.763

56

0.115

57/पडवा 2

0.24

58/पडवा 1

0.167

59

1.003

60/पडवा 1

2.299

61/पडवा 1

0.125

62/डाडा 2

1.066

63/पडवा 1

1.16

64/दुमट

1.39

65/पडवा 2

1.055

66/पडवा 2

0.93

67/पडवा 2

6.059

68

0.387

68/519

0.031

69

0.157

70

1.672

71/1 पडवा 2

0.418

71/2दुमट 2

0.105

71/3पडवा 2

0.314

71/4 पडवा 2

0.627

71/5 पडवा 2

0.575

72/1 पडवा 2

72मि. 2

0.836

पडवा 2

73मि. 1

0.418

पडवा 2

73मि. 2

0.418

पडवा 2

0.052

74

0.052

75

1.275

76/1पडवा 2

0.261

76/2पडवा 2

0.052

76/3पडवा 2

0.679

76/4पडवा 3

77मि. 1

0.627

पडवा 2

77मि. 2

0.627

पडवा 2

0.031

77मि. 3

0.982

78 पडवा 2

0.052

79/1पडवा 2

0.157

79/2पडवा 2

0.261

79/3 पडवा 2

0.073

79/4पडवा 2 4940

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.052

79/5 पडवा 2

79/6मि. 1

0.679

पडवा 2

79/6मि. 2

0.732

पडवा 2

79/6मि. 3

0.491

पडवा 2

0.219

79/6मि. 4

0.92

80 पडवा 2

1.097

81/1 पडवा 2

0.523

81/2पडवा 2

1.359

82/1

0.052

82/2पडवा 2

0.052

82/3पडवा 2

0.021

82/4 पडवा 2

0.052

82/5पडवा 2

0.073

82/6 पडवा 2

0.031

82/7 पडवा 2

0.031

82/8 पडवा 2

0.732

83/1पडवा 2

0.209

83/2 पडवा 2

84/1मि. 1

0.209

पडवा 2

84/1मि. 2

0.523

पडवा 2

0.52

84/2पडवा 2

0.021

84/3पडवा 2

0.031

84/4पडवा 2

0.157

84/5 पडवा 2

0.052

84/6पडवा 2

0.073

84/7 पडवा 2

0.105

84/8 पडवा 2

0.01

84/9पडवा 2

0.105

84/10 पडवा 2

1.714

84/11 पडवा 2

1.17

85/मि. 2

0.46

86/पड़वा 2

1.714

87/पडवा 2

0.167

88/1 पडवा 2

0.209

88/2 पडवा 2

0.418

88/3पडवा 2

0.084

88/4पड़वा 2

0.857

89

0.063

90/पडवा 2

0.784

91/पडवा 2

0.01

92/1

0.021

92/2पडवा 2

0.1

92/3पडवा 2 भाग 1 ]

 119
 120
 121
 122
 123
 124
125
126
 127
 128
129
130
 131
 132
 133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

4941

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

92/4पडवा 2     0.146
92/5 पडवा 2    0.157
 93पडवा 2     0.314
    94         0.167
 95 पडवा 2     0.073
96/1 राकड़ 1   0.836
 96/297/3
               0.679
  पडवा 2
96/3राकड़ 1    0.836
   97/1        0.949
97/2राकड़ 1    0.052
 97/397/4
               0.31
  राकड़ 1
97/5 राकड़ 1   0.105
97/6 राकड़ 1   0.021
97/7 राकड़ 1   0.105
97/8राकड़ 1    0.052
97/9राकड़ 1    0.523
98/1 पडवा 2    0.658
98/2पडवा 2     0.261
98/3पडवा 2     0.857
98/4पडवा 2     0.732
98/5 पडवा 2    0.157
98/6 पडवा 2    0.888
 99/मि. 1
               1.463
  पडवा 2
 99मि. 2
               1.188
  पडवा 2
 100मि. ।
               0.449
   डाडा 1
 100मि. 2      0.836
  डाडा 1
 101 पडवा 2    0.449
 102 पडवा 2    0.607
 103/1 पडवा
               0.836
     2
 103/2 पडवा
               0.418
     2
 103/3 पडवा
               0.502
     2
    104        0.679
107 पडवा 2     0.961
110/1 मि. 1
               0.658
  पड़वा 2
110/1 मि. 2    0.627
110/1मि. 3
               0.627
  पडवा 2
 110/2 पडवा
               0.836
     2
 110/3 पडवा
               0.157
     2

4942

 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
164
 165
 166
 167
 168
 169
170
 171
 172
173
174
175
176
177
178
179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
186
187
 188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

110/4 मि. 1   0.021
114/3मि. 2
110/4 मि. 2
114/3मि. 2    0.962
  पडवा 2
 112/114/2
              0.679
मि. । पडवा
    2
111/2 पडवा
              2.09
    2
111/3194/2    0.209
  111/4
1118/2 पडवा   0.502
    2
114/2 114/3
              0.073
115/पडवा 2
117 पडवा 2    0.272
118/1 पंडवा   0.47
    2
120 पडवा 2    0.219
    121       0.261
122पडवा 2     0.679
123/ पड़वा 2  0.899
   138        0.805
   139        0.606
   140        0.376
   141        0.909
   142        0.888
   143        1.097
   144        0.512
   145        0.042
   146        0.669
   147        0.084
   148        1.411
   149         1.62
   150        0.157
   151        0.146
   152        0.052
   153/1      2.318
  153/2       0.105
   154        0.826
   155        0.167
   156        0.763
   157        0.523
   158        0.115
   159        0.47
   160        0.921
   161        0.042
   162        0.732
   163        0.732
   164        0.355
  165/1       0.732

भाग 1 ]

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

4943

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

1.097

165/2

0.042

166

0.052

167

0.355

168

0.052

169

0.261

170

0.178

171

0.042

172

0.073

173

0.178

174

0.052

175

0.481

176

0.021

177

1.202

178 पडवा 2

0.439

179पडवा 2

0.324

180 पडवा 2

0.084

180/521

0.543

181 पडवा 1

1.899

182 पडवा 2

0.021

183

0.094

184

0.021

185

0.732

186

0.219

187मि. 2

0.094

188

0.052

189

0.157

190

1.766

191 पडवा

0.261

192पडवा

0.073

193

194/1 एडवा

1.199

2

1.045

194/2

194/3 पडवा

0.481

2

0.324

195 डाडा 2

1.69

196 पडवा 2

197मि. 1

1.045

डाडा 2

197 मि. 2

0.251

पडवा 1

0.073

198

0.073

199 पडवा 2

0.073

200गोहान

0.063

201गोहान

0.115

202गोहान

203

0.031

0.094

204गोहान 2

0.073

205

0.042

206पडवा 2

0.052

207 पडवा 2 4944

 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
262
263
264
 265
 266
 267
 268
 269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 208 दुमट 2   0.021
  पडवा 2
209पडवा 1     0.021
 210/1 पडवा
               0.47
     1
   210/2      0.021
 210/3 पडवा
              0.031
     2
   211         0.01
    212       0.034
   213        0.084
 214गोहान     0.021
215 पडवा 2    0.021
 216 पडवा 2   0.031
217 पडवा 2    0.042
218 पडवा 2    0.846
219 पडवा 2    0.052
220गोहान 1    0.073
221गोहान 1    0.021
    222       0.021
 223/वंजर 1    0.01
224गोहान 1    0.157
    225        0.01
   226         0.01
   227         0.23
   228        0.052
229पडवा 1     0.042
230 पडवा 1    0.073
   231        0.115
232/1 पडवा    0.115
     1
 232/2 पडवा
              0.039
     1
  232/514
              0.063
  पडवा 1
  232/515     0.052
233पडला 2     0.136
 234बंजर 2    0.042
235 पडला 1    0.627
  236/1       0.742
  236/516
              0.084
  पडवा 1
237 पडवा 1    1.557
238 पडवा 1     0.47
239पडवा 1     1.045
   240        0.836
241 पडवा 1     0.69
   242        1.889
243 डाडा 1    0.711
244 डाडा 2    1.055
245पडवा 2     0.366

भाग 1 ]

 290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

4945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

246 डाडा 1     1.85
247 पडवा 1    1.703
248 डाडा 2    0.042
249पडवा 1     0.209
250 पडवा 1    0.648
251 पडवा 1    0.512
252पडवा 1     0.763
253 पडवा 1    0.794
254पडवा 1     0.042
255 पडवा 1    0.063
256 पडवा 1    1.351
257 पडवा 1    0.481
258 पडवा 1     1.672
259 डाडा 2    0.418
   260        2.825
261 राकड़ 2   0.052
 262/1 डाडा
              0.021
     2
   262/2      0.052
263 डाडा 2    0.084
 264डाडा 2    0.042
265 डाडा 2    0.732
 265डाडा 2    0.063
 267 डाडा 2   0.094
 268/1 डाडा   0.983
     2
 268/2 डाडा
              0.125
     2
 268/3 डाडा
              0.063
     2
 268/4 डाडा
              0.073
     1
 268/5 डाडा
              0.021
     2
   268/6      0.105
   268/7      0.125
   268/8      0.105
   268/9      0.658
   269        0.063
   270/1       0.021
   270/2      0.073
271डाडा 2      0.105
 272 डाडा 2    0.21
 273 डाडा 2    0.042
274 डाडा 1     3.198
    275        0.042
   276        0.094
277 राकड़ 1    0.031
 278 डाडा 2   0.063
   279        0.052
280पडवा 2     0.052

4946

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.031

281 पडवा 2

0.052

282पडवा 2

0.063

283 पडवा 2

0.063

284पडवा 2

0.094

285 पडवा 2

0.042

286 डाडा 2

0.063

287 पडवा 2

1.129

288

0.073

289

0.042

290 dkoj 2

0.031

291गोहान 1

0.031

292गोहान 1

0.073

293गोहान 1

0.031

294गोहान 1

0.063

295

0.052

296 पडवा 2

0.47

297गोहान 2

0.063

298

299आवासी

0.031

2

1.076

300 डाडा 1

0.094

301

0.042

302 डाडा 2

0.042

303राकड़ 2

0.042

304 डाडा 2

0.679

305 डाडा 1

0.042

306 राकड़ 1

0.052

307गोहान 1

0.063

308गोहान 1

0.029

309गोहान 2

0.199

310राकड़ 2

0.658

311 राकड़ 2

0.042

312

24.249

313

314

0.418

315

0.031

0.052

316

0.021

317

0.042

318

0.125

319

320

0.031

0.031

321

0.052

322

1.063

323

20.618

324

325

1.139

0.052

326 पडवा 1

0.052

327 पडवा 1

0.69

328 पडवा 1

1.139

329 पडवा 1

1.035

330पडवा 1 भाग 1 ]

 385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
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405
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410
411
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425
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427
428
429

4947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 331 पडवा 1   0.784
 332 पडवा 1   0.021
 333पडवा 1    0.282
    334       0.345
    335       0.272
 336पडवा 2    0.042
    337       0.031
338गोहान 1     0.01
339गोहान 1    0.042
340गोहान 1    0.031
    341        0.23
    342       0.063
343गोहान 1    0.052
344गोहान 1    0.094
345गोहान 1    0.031
 346 पडवा 2   0.052
              0.052
 347 दुमट 2
 347/2 दमट    0.418
 347/3मि. 1
              0.491
  पडवा 2
347/3मि. 2
              0.031
  पडवा 2
    348       0.042
 349पडवा 1    0.042
    350       0.052
351गोहान 1    0.982
 352 पडवा 1   0.167
    353       1.411
 354 पडवा 1   0.084
    355       2.974
 356 पडवा 1   0.909
 357 पड़वा 2    0.7
 358 पडवा 1    0.31
 359डाडा 2     0.21
    360       0.031
    361       0.993
 362पडवा 2    0.909
 363पडवा 1    0.293
    364       0.209
    365       0.596
 366 पडवा 2   0.251
 367/1 डाडा
              0.418
     2
 367/2 डाडा
              0.418
     2
 367/3 डाडा
              0.021
     2
   367/4      0.157
   367/5      0.324
367/6, 272/2
              0:105
  डाडा 2

4948

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.836

367/7

367/8

0.867

0.042

367/9

0.836

368

0.063

369पडवा 2

0.324

370पडवा 2

0.261

371 पडवा 2

372/1 पडवा

0.052

2

0.7

372/2373

0.778

374 पडवा 2

0.7

375 पडवा 1

0.042

376 डाडा 2

0.01

377 पडवा 2

0.146

378

379

1.223

0.115

380 पडवा 2

0.042

381 डाडा 1

1.4

382पडवा 2

0.261

383पडवा 2

0.042

384

0.439

385 डाडा 2

0.021

386 पडवा 1

0.01

387 पडवा 1

0.115

388 पडवा 1

1.244

389

1.108

390 पडवा 1

0.042

391 पडवा 1

0.418

392पडवा 2

0.146

393पडवा 2

2.581

394पडवा 2

0.136

395 पडवा 2

396/1 राकड़

2.069

2

1.045

396/2राकड़ 1

396/3राकड़

0.324

1

0.951

397

0.779

398 पडवा 2

0.125

399

0.042

399/2

0.157

399/3

0.209

399/4

0.376

399/5

399/6

8.434

5.016

399/7

400

7.525

67.297

401

18.763

402

24.244

403 भाग 1 ]

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

4949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

7.126

404

20.204

405

406

1.463

407 मि. ।

32.833

डाडा 2

1.15

407मि. 2

1.515

408मि. 1 डाडा 2

408मि. 2

1.15

डाडा 2

4.545

408मि. 3

25.08

408मि. 4

409

1.515

1.515

410मि. 1 डाडा 2

1.515

410मि. 2 डाडा 2

11.302

410मि. 3

0.763

410 मि. 4

0.523

411 डाडा 2

0.721

412 डाडा 2

1.349

413 डाडा 2

0.209

414

0.47

415

0.836

416 डाडा 2

1.359

417 डाडा 2

0.125

418 डाडा 2

0.24

419

0.627

420

0.366

421 राकड़

0.376

422 डाडा 2

0.094

423/1 डाडा 2

0.052

423/2 डाडा 2

0.209

423/3 डाडा 2

0.836

423/4 डाडा 2

0.836

423/5 डाडा 2

0.105

423/6 डाडा 2

0.042

423/7 डाडा 2

0.418

423/8 डाडा 2

0.031

423/9 डाडा 2

0.084

423/10 डाडा 2

0.209

423/11 डाडा 2 4950

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

423/12 डाडा

0.941

2

423/13 डाडा

1.264

2

1.85

424डाडा 2

0.564

425 डाडा 2

0.105

426 डाडा 2

0.47

427

1.003

428 पडवा

0.763

429डाडा 2

2.111

430पडवा 2

0.993

431पडवा 1

1.881

432आपसी2

0.345

433पडवा 1

0.105

434

0.125

435

0.92

436

1.515

437 पडवा 2

0.178

438

0.188

439पडवा 1

1.129

440 डाडा 1

0.063

441 पडवा 1

1.296

442

1.933

443पडवा 1

1.936

444

0.24

445

1.463

446

0.397

447 पडवा 2

0.533

448 पडवा 2

1.954

449पडवा 2

450

1.045

451 पडवा 2

0.157

452

453

0.209

0.909

454

0.961

455 पडवा 2

0.136

456 पडवा 2

0.042

457

0.105

458518

0.084

457 520

0.961

458

0.042

459डाडा 1

1.766

459/517

1.139

460पडवा 2

1.923

461 पडवा 1

0.021

462

1.547

463

0.178

464पडवा 2

0.073

465डाडा 2

0.01

466

467

0.387 4951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

Total Paira : - 0.209

468

0.105

469पड़वा 2

0.073

470

0.125

471

55.2

472

0.949

473

2.144

474 डाडा 1

0.648

475 डाडा ।

0.073

476 डाडा 2

0.209

477 डाडा 1

0.031

478 डाडा 1

0.711

479

0.042

480 डाडा 1

0.355

481

0.031

482

0,428

483

1.094

484

0.366

485

0.042

486 डाडा 1

0.219

487

0.669

488

0.125

489

0.418

490

1.254

491

0.732

492डाडा 1

0.909

493/1 डाडा 2

1.735

493/2 डाडा

0.819

494 डाडा 2

0.669

495 डाडा 2

2.592

496

0.042

497

0.951

498

0.021

499डाडा 2

0.7

500

0.084

501 डाडा 2

0.042

502

0.679

503

0.909

504डाडा 1

0.052

505 डाडा 2

2.414

506 डाडा 2

1.08

507

1.421

508 डाडा 2

19.124

509 डाडा 2

0.24

510

4.672

511

8.026

512

724.156

608 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4952

Paira

Palpur

2

3

4

5

6

7

1.212

6

14.49

7

6.585

10

0.146

11

12

23.464

0.711

13

10.661

14

Land acquired in the favor of Forest Department ofMadhya Pradesh, Government

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

0.366

15

0.219

16

9.647

17

1.369

19

0.836

20

1.379

21

1.745

22

1.045

23

0.251

24

25

0.251

0.251

26

0.585

27

0.418

28

1.902

29

0.523

44591

1.128

30/2

0.125

31

0.491

32

1.829

33

1.15

34/1

1.15

34/2

16.283

34/3

1.202

35

1.17

36

2.424

37

0.303

38

1.181

39

0.345

40

1.327

41

0.084

42

43

0.021

44

0.502

0.449

45

1.296

46/1

0.543

46/2

0.167

47

1.15

48

0.073

49

2.027

50/51

0.251

52

0.366

53

54

0.512

1.214

55

0.052

56

0.219

57

1.442

58 भाग 1 ]

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

4953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

0.282

59

0.836

60

0.094

61

2.456

62

1.672.

63/1

2.09

63/2

0.021

63/3

0.857

64/1

0.418

64/2

0.627

64/3

0.418

65/1

1.463

65/2

0.418

65/3

0.627

65/4

65/5

5.372

0.094

66

0.042

66/514

0.209

67/1

0.627

67/211

4.18

67/212

0.209

68/1

0.596

68/2

0.209

69

0.042

70

0.878

71

72

0.397

1.359

73

0.021

73/513

0.063

74

1.672

75

0.857

76

0.052

77

0.397

78

1.306

79

0.836

80

81

0.209

82

0.157

0.784

83/1

6.783

83/2

0.094

84

0.105

85

0.721

86

0.042

87

0.627

88/1

0.624

88/2

0.627

88/3

0.627

88/4

0.627

88/5

0.627

88/6

0.627

88/7

0.627

0.554

88/9 4954

 106
 107
 108
109
 110
 111
112
113
114
 115
116
 117
118
119
120
121
 122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
 142
143
144
145
146
 147
 148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 88/10      0.627
  91        0.439
  93        5.226
  95        0.397
  96        0.084
  97        1.045
  98        0.817
  100        1.484
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  140       0.125
 141/1       0.533
176-177
178-179
185-186
187-188
189-190
141/2-1      1.045
141/2-2      0.867
 141/3       0.47
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 141/4       0.627
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  149        0.047
  150        0.219

भाग 1 ]

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4955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 151        0.46
 152       0.021
 153        0.303
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[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

196/1-13     0.734
  196/2      0.01
  196/3      0.01
  196/4      0.021
  196/5      0.021
  197/1      0.073
  197/2      0.031
  198        0.021
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  204/3      0.031
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   227       0.042
   228       0.052
   229       0.031

भाग 1 ]

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4957

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

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230

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233/1

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0.805

235/1

0.031

235/2

0.094

236

0.01

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1.557

237/2

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238

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239

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240

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250

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252

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278

1.045

279 4958

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365

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  280       0.324
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  333       0.031
 334        0.042

4959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

                                         335       0.105
366
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367
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368
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369
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370
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                                          357       0.01
398
399                                    358, 359,    0.021
                                         359/3
400                                      359/1      0.01
                                         359/2      0.084
401
                                         359/3       0.24
402
                                         359/4       0.01
403
                                         359/5       0.01
404
                                         359/6       0.03
405
                                          360       0.105
406
                                          406      252.524
            Total Palpur : -
                                          11        9.261
 1     Paira    Jakhauda,
                                          12        3.511
 2              Meghpura
                                          13        2.978
 3
                                          14        0.135
 4
                                          15        0.146
  5
                                          16        0.303
 6
                                           17        0.46
 7

Land

acquiredin

thefavor of

Forest

Department

ofMadhya

Pradesh,

Government

8

9

0.199

18

1.672

19 4960

 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
36
37
38
 39
 40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  20        0.01
  21        0.031
  22        0.742
  23        0.773
  24        0.021
  25        0.752
  26        0.063
  27        0.324
  28        0.031
  29        0.428
  30        4.369
 30/94      0.052
  31        0.24
  32        0.376
  33        0.23
  34        0.773
  35        0.763
  36        0.021
  37        2.32
  38        0.094
 39/1       0.993
 39/2       1.014
 39/3       0.627
 39/4       0.366
 39/5       0.523
  40        0.156
 41/1       0.575
 41/2       0.303
  42        2.379
  43        0.711
 44/1       0.272
  45        0.523
  46        0.063
  47        0.219
  48        0.376
  49        0.188
  50        3.229
  52        0.396
  53        0.063
  54        0.366
 55/1       1.108
  56        1.547
  57        0.334
  58        0.052
  59        0.858
  60        0.125
  61        0.031
  62        0.314
  63        2.195
63/498      0.366
  64        0.554
  65        2.142

भाग 1 ]

 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
87
 88
89
 90
91
92
93
 94
95
 96
97
 98
 99
100
101
102
103
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105
106
107
108
109
110
111
112
113

4961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 66        1.703
 67        0.396
 68        0.157
  69       1.066
  73       1.233
 74        0.543
 75        0.481
 76/1      1.463
 76/2      2.069
76/500      0.7
 77        0.146
  78       0.052
  79       0.031
 80/1      1.066
 80/2      1.045
 80/4      0.941
 80/5      1.014
 80/6      0.438
 80/7      0.209
 80/8       1.463
  81       -0.669
  82        0.01
  85        0.042
  88       0.251
  89       0.136
  91        1.317
  92       0.157
  93       0.188
 94        0.334
  95        0.93
  96        0.7
 97         0.648
 100       0.418
 101        0.46
 102       0.669
 103/1     0.209
 103/2     0.752
 104       0.836
 105         1.4
 106        1.108
 107       0.146
 108       0.369
 110        1.15
 111       0.115
 112        1.264
 113       0.167
 114       2.529
 115        0.01
 116        0.084
 117        1.296
 118        1.223
 119       0.909

4962

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
 137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

120       1.233
121        2.759
122        1.62
125       17.193
126        1.672
127        2.926
128       63.214
129       125.32
130        0.711
131        0.533
 132       0.303
133        1.17
134        0.366
135        1.933
136        1.275
137       28.847
 138       0.763
139        0.888
140        1.087
141        0.679
142        0.533
 143       0,721
144        0.627
145        1.306
 146       1.693
 147       1.306
 148       0.941
 149       1.724
 150       0.658
 151       28.429
 152       1.411
 153       1.986
 154       0.021
 155       0.042
 156        2.1
 157       0.063
 158       0.261
 159        0.47
 160       0.418
 161       0.334
 162       0.481
 163       0.209
 164       0.523
 165       0.146
166/1      0.157
166/2      0.513
166/3      17.224
 167       0.063
 168       0.094
169/1      0.836
169/2       1.672
 170        0.491

भाग 1 ]

 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
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 179
 180
 181
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 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
204
 205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

4963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  171       0.711
  172       1.327
  173       0.199
  174       0.575
  175       0.617
  176       0.251
  177       0.191
  178       0.366
  179       0.345
  180       1.275
  181       0.314
  182       0.157
  183       0.439
  184       0.209
 184/2      0.554
  185       0.376
  186       0.679
  187       0.878
187/495     0.178
  188       0.543
  189       0.564
  190       0.251
  191       1.17
  192       0.345
 193/1        0
 193/2      0.073
  194       0.515
  195       0.202
 196/1      0.846
 196/2      0.418
 196/3      0.418
  197       0.021
  198       0.564
  199       1.118
 200        1.463
 201        1.306
  202       0.512
  203       0.815
 204/1      0.846
 204/2      0.627
 205        1.379
 206        0.272
 207        0.282
 208/1      0.449
 208/2      0.418
 208/3      0.418
 209        0.575
 210        0.282
 211        0.366
 212        0.543
 213        0.972
 214/1      0.48

4964

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

214/2      0.481
 215       0.105
 216       0.188
 217       0.178
 218       0.178
219/1      0.47
219/2      0.47
 220       0.449
 221       0.042
 222       0.084
 223       0.167
 224        0.46
 225       0.732
 226       0.272
227/1      0.188
227/2      0.627
 228       0.763
 229       0.909
 230       0.596
231/1      0.029
231/2      0.042
 232       0.596
 233       0.146
 234       0.115
 235        1.15
 236       0.972
 237       1.735
 238       1.494
 239       0.042
 240       0.167
 241       0.125
 242       0.105
 243       0.115
 244       0.115
 245       0.084
 246       0.136
 247       0.094
 248       0.031
 249       0.366
 250       0.282
 251       0.188
 252       0.105
253/1      0.627
253/2       0.47
 254       0.888
 255        1.087
 256       0.115
 257       1.191
258/1      0.523
258/2      0.784
 259        0.01
260/1      0.993

भाग 1 ]

 270
 271
 272
 273
 274
 275
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 277
 278
 279
 280
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 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
295
 296
297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
306
 307
 308
309
310
311
 312
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317
318
319
320
321

4965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 260/2      0.314
 261/1      0.105
 261/2      0.094
  262       0.49:
  263       0.857
  264       0.753
  265       0.01
 266/1      0.836
 266/2      0.836
 266/3      0.052
  267       0.272
  268       0.596
  269       0.543
269/496     0.972
  270       1.087
  271       0.836
  272       0.324
272/496     0.063
  273       0.084
 274/1      0.105
 274/2      1.16
  275       0.219
  276       0.167
  277       0.251
  278       0.909
 279/1      0.773
 279/2      0.627
  280       0.136
  281       0.136
  282       0.627
  283       0.188
  284       0.136
  285       0.46
  286       0.115
  287       0.251
  288       0.031
  289       0.105
  290       0.125
 291        0.052
  292       0.481
  293       0.334
  294       0.857
  295       0.157
  296       0.188
 297        1.045
 298        0.784
 299        0.261
  300       0.23
 301/1      2.257
 301/2      0.627
  302       0.031
 303/1      0.523

4966

 322
 323
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 326
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 328
 329
 330
 331
 332
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335
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371
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373

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 303/2      0.554
  304       0.408
  305       0.961
 306/1      1.839
 306/2      0.941
 306/3      0.627
 306/4      5.582
 306/5      0.941
  307       0.784
  308       0.209
 309/1      18.614
 309/2      0.982
 309 /2K    0.732
 309/3      0.314
 309/4      1.045
 309/5       0.47
 309/6      0.157
 309/7       1.463
 309/8      0.418
309/499     0.156
  310       0.031
  311       0.721
  312       0.721
  313       1.108
  314        0.01
  315       0.052
  316       0.021
  317        1.223
  318       0.021
  319        0.47
  320       0.136
  321       1.191
  323       0.125
  324       0.491
  325       0.031
  326        0.732
  327       0.136
  328        1.055
  330       0.042
  331       0.021
 332/1      0.021
 332/2      0.282
  333       0.732
  334       0.031
  335       0.021
  336       0.105
  337       0.397
  338       0.105
  339        0.24
  340        1.15
  341       0.052
  342       0.784

भाग 1 ]

 374
 375
 376
 377
 378
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 381
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 393
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 396
 397
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 399
 400
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 403
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423
424
425

4967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  343        0.648
  344        0.491
  345        0.031
  346        0.366
  347        0.199
  348        0.155
 349/1       1.097
 349/2      0.627
  350       0.073
  351        1.15
  352       0.042
  354        0.063
  355        0.47
  356        0.01
  357       0.052
  358        0.449
  359       0.125
  360        0.125
  361       0.418
  362        0.523
  363       0.815
  364       0.794
  366       0.167
  367       0.282
  368       0.282
  369       0.136
  370       0.784
  371       0.178
 372/1      0.105
 372/2      0.156
  373       0.031
  374       0.272
 375        0.042
 375/1      0.031
 375/2      0.042
 375/3      0.052
 375/4      0.042
 375/5      0.052
 375/6       0.01
 375/7      0.523
 375/8      0.157
 375/9      0.063
 376/1       0.47
 376/2      0.031
 376/3      0.031
 376/4      0.031
 376/5      0.031
 376/6      0.021
376/7       0.021
 376/8      0.021
376/9       0.031
376/10      0.01

4968

426
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428
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430
431
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433
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440
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442
443
444
445
446
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453
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475
476
477

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 376/11     0.355
 376/12     0.052
 376/13      0.01
 376/14     0.021
  377        1.641
 378/1      0.418
 378/3      10.483
 378/3      0.042
 378/3      0.042
 378/4      0.031
 378/5      0.021
 378/6       0.031
 378/7       0.261
 378/8       0.01
 378/9       0.01
378/9 M2     0.011
 378/10      0.011
 378/10      0.01
 378/11      0.021
 378/12      0.01
 378/13      0.836
 378/14      0.115
 378/15      0.042
 378/16      0.042
 378/17      0.125
 378/18      0.261
 378/19      0.188
 378/20      0.042
  379        0.084
  380        0.031
  381        0.052
  382        0.031
  383        0.042
  384        0.063
  385        0.031
  386        0.031
  387        0.042
  388        0.042
  389        0.042
  390        0.125
  391        0.021
  392        0.042
  393        0.021
  394        0.073
  395        0.209
  396        0.031
  397         0.23
  398        0.063
  399        0.155
  400        0.188
  401        0.031
  402        0.052

भाग 1 ]

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 480
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 492
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 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
508
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510
511
512
513
514
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527
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529

4969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

 403       0.042
 404       0.042
 405       0.063
 406       0.052
 407       0.105
 408       0.063
 409       0.042
 410       0.084
 411       0.052
 412       0.084
 413       0.042
 414       0.052
 415       0.031
 416       0.042
 417       0.042
 418       0.073
 419       0.031
 420       0.031
 421       0.272
 422       0.063
 423       0.105
423/2      1.672
 424       0.042
 425       0.052
 426       0.01
 427       0.031
 428       0.01
 429       0.01
 430       0.01
 431       0.063
 432       0.073
 433       0.073
 434       0.01
 435       0.031
 436       0.021
437        0.021
438        0.01
439        0.01
440        0.073
441        0.01
442       0.031
443       0.031
444       0.042
445       0.063
446       0.125
447       0.355
448       0.136
449       0.366
450       0.021
451       0.272
452       0.042
453       0.523

4970

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  530
  531
  532
  533
  534
  535
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 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
             Total Palpur: -
             Grand Total :-

[ भाग 1

  454        0.021
  455       0.212
  456       0.324
  457       0.408
  458       0.355
  459       0.366
  460        0.01
  461       0.429
  462       0.084
  463       0.303
  464       0.752
  465       0.031
  466       1.202
  467       0.125
  468       0.167
  469       0.063
  470       0.157
  471       0.157
  472       0.909
  473       0.805
  474       0.188
  475       0.042
 476/1      0.01
 476/2      3.553
  477       0.052
  478       0.063
  479       0.063
  480       0.01
  481       0.01
  482       0.031
 483        0.01
 484       0.439
 485        0.105
 486        0.021
 487       0.136
 488       0.063
489/1       6.01
489/2      0.748
489/3      0.679
489/4      0.679
489/5      0.209
 490       0.552
 491       22.984
 492       5.017
492/1      14.057
492/2      0.418
 575      634.989
1589      1611.669

भाग 1 ]

4971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Government of India , Ministry of Environment, Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96- FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha. forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha. vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 1611.669 ha. non - forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred/mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 142, 143 and 144 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate (Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

1927. Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्रमांक /एफ-25-75/ 2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25 ° 49' 36.21 " N से 25° 48 ' 32.53 " N उत्तरी अक्षांश तथा 77° 14' 11.30 " E से 77 ° 11 ' 21.75 " E पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- श्योपुर

तहसील - विजयपुर.

वनमंडल - कूनो वन्यप्राणी वनमंडल, श्योपुर

वन परिक्षेत्र- पालपुर पूर्व

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

वनखण्ड की सीमाएँ ग्राम का नाम

खसरा संख्या

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1

2

3

4

5

6

7

1

1

12.072

बसंतपुरा बसंतपुरा मध्यप्रदेश

उत्तर-

2

2

15.051

वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 1 से 19 तक ।

3

शासन वन विभाग के

3

6.355

पक्ष में

4

50

0.533

पूर्व- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 19 से 22 तक ।

अधिग्रहित

5

51

1.306

6

54

0.167

भूमि एवं अन्य मद

दक्षिण- वनखण्ड बसंतपुरा के मुनारा क्रमांक 22 से 50 तक ।

की शासकीय भूमि

पश्चिम- वनखण्ड बसंतपुरा के 1 तक। मुनारा क्रमांक 50 से 64 एवं

कुल योग:-

35.484 4972

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-55 / 96- FC दिनांक 20.1.1997 से अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार कूनो पालपुर अभ्यारण्य के अंदर बसे 18 ग्रामों के विस्थापन हेतु 3720.9 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में ग्राम विस्थापन के फलस्वरूप अभ्यारण्य के अन्दर से रिक्त किए गए ग्रामों का कुल रकबा 4407 हेक्टेयर को संरक्षित / आरक्षित वन बनाने हेतु प्राप्त कुल 1854.932 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित 35.484 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला-श्योपुर के आदेश क्रमांक 139 दिनांक 4.9.2020 से हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग विजयपुर के प्रतिवेदन क्रमांक / 636 / रीडर-1 / 2020 दिनांक 22.06.2020 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र. एफ-25-75-2021- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-75-2021 - दस 3 , दिनांक 26 सितम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भाग 1 ]

4973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

Bhopal , the 26th September 2024

No./F-25-75/2021/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) ,

the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time, This Forest Block lies between 25 ° 49 ' 36.21 " N to 25 ° 48 ' 32.53 " N North Latitude and 77 ° 14' 11.30 " E to 77 ° 11 ' 21.75 " E East Longitude .

SCHEDULE

District- Sheopur

Fores! Division - Kuno Wildlife Division Sheopur

Tahsil - Vijaypur Range Palpur East

Details of Land Included

ForestBlock Boundaries

S. No.

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectare)

Present head of land

Name of Proposed Forest Block

01

03

04

05

06

07

1

1

12.072 North-

Basantpura

02 Basantpura

2

2

Pillar number 1 to 19 of Forest block Basantpura .

15.051

East-

3

3

6.355

Pillar number 19 to 22 of Forest block Basantpura.

4

50

0.533 South-

5

51

1.306

Pillar number 22 to 50 of Forest block Basantpura.

6

West-

54

0.167

Land acquired in thefavor of Forest Department of iviadhya Pradesh, Government

Pillar number 50 to 64 and 1 of Forest block Basantpura.

Total : -

06

35.484

Reason for publication of Notification : - (A)

1 . In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change letter no . 8-55/ 96 - FC dated 20/01/1997 and in lieu of 3720.9 ha . forest land diverted for relocation of 18 villages situated inside Kuno Palpur sanctuary , a total area of 4407 ha . vacated from inside sanctuary as a result of village relocation is to be declared as protected forest/reserve forest and an area of 3.5.484 ha. non -forest land mentioned in the schedule above which in part of 1854.932 has . transferred /mutated in favour of Forest Department by collector District- Sheopur order no . 139 dated 4.9.2020 is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The details of recorded rights on the above land as per report No 636 dated 22-06-2020 of Sub Divisional Magistrate ( Revenue) Sub Division Vijaypur are as under.:-

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

1927. Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4974

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-24-25 - पत्र क्र.- 2060- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)

(3)

(2)

(1)

11.8552

डेलौरा

सतना रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद जिला सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(म. प्र.).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-24-25 - पत्र क्र.- 2086- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)

1.8403 (1) सतना

(2) रामपुर

(3) जमुनिया 159

बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर , जिला मैहर ( म . प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत पडरिया खुर्द वितरिका कीकरही कोठार माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-24-25 - पत्र क्र. - 2244 - भू- अर्जन -24 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 0.5566 (2) उंचेहरा

(3) गोबरांवकला

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहरके अन्तर्गत महदेई वितरिका एवं गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.- 2243- भू-अर्जन-24 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4)

0.2926 (2) उंचेहरा

(1) सतना

(3) मझोखर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4976

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-24-25- पत्र क्र.-2242- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(2) (3)

(4)

0.3331 उंचेहरा

(1) सतना

कोल्हुवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना, जिला सतना, (म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुरा माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-24-25- पत्र क्र.- 2249- भू-अर्जन-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग

(4)

1.5038

(3) लोदहाई

(1) सतना

(2) कोठी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , नागौद, जिला सतना, (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की जैतवारा उप वितरिका एवं इटमा माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 सितम्बर 2024

प्र. क्र. 0001 - अ - 82-2024-25- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संवव्यवहार नहीं करेगा या कोई संवव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

सर्वे नं.

(3) बिलौआ

(2) डबरा

(1) ग्वालियर

(4) 3344/3 3352 3354/2

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम रकबा (हे. में)

(5)

(7) ग्वालियर जिले में ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी धारा ( 12 ) की उपधारा (6) कार्यकारी

0.2124

0.3564 0.3150

संचालक, मध्यप्रदेश उद्योग विकास निगम ग्वालियर .

प्लास्टिक पार्क बिलौआ के एप्रोच रोड हेतु भूमि अर्जन एवं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ग्राम बिलौआ की 0.8838 हे. भूमि के अर्जन के संबंध में.

0.8838

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र. 5695 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4978

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101 - एम.पी.एस. इकतीस- 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(3)

(2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

भू- अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

ग्राम-ढीमरमेटा (4) रकबा 0.850 प.ह.नं. - 19 हेक्टेयर एवं बं.नं.- 114 उपरोक्त भूमि रा.नि.मं.- पर आने वाली चांद

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. 5699 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101 - एम.पी.एस. - इकतीस- 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(1) (2) चौरई

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा.

(4) रकबा-01.250 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम-झिलमिली प.ह.नं.-39 बं.नं.-110 रा.नि.मं.- चौरई.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4980

क्र. 5700- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए- 101-एम.पी.एस.- इकतीस- 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली

अर्जित की जाने वाली

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रतिकर और पारदर्शिता

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

का अधिकार अधिनियम,

2013 की धारा 12 के

प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(4)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के

रकबा 0.950

भू-अर्जन अधिकारी , तहसील-

(2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.

हेक्टेयर एवं

प.ह.नं. -24

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली

दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

परिसंपत्तियां.

(3) ग्राम-चांद बं.नं. -80 रा.नि.मं.- चांद.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू-अर्जन (शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

क्र. 2056- भू- अर्जन -2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- रघुराजनगर

(ख )

(ग) नगर/ग्राम- धवरहरा

(घ) क्षेत्रफल-4.5860 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.0020

73/1/2/1

0.2730

73/1/3

0.1560

73/2

0.1560

0.1670

121/1/1/1/3

0.2000

0.4730

120/1

0.0620

123/2

0.0590

123/3

0.1340

124/1

0.1110

124/2/1

0.1400

129/1/1

0.1140

130

0.0120

128/3

0.0040

131/1

0.0300

127/3

0.0150

157/1/4

0.3800

157/2

0.0400

156

0.4480

155

0.0950

154/1/1/1

0.0030

154/1/1/2

(2)

(1)

0.1350

154/1/2

0.1160

153/1/1/1

0.0900

153/1/2

0.1570

145/694/1/1

0.0760

145/694/1/2

0.6450

146/1

0.0410

146/4

0.2520

147

4.5860

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .

क्र. 2057- भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

तहसील- रघुराजनगर

(ख)

(ग) नगर/ ग्राम- कुड़िया

(घ) क्षेत्रफल-5.4870 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0410

490/1

0.0220

490/2

0.0050

625

0.0680

489

0.1050

628

0.0400

627/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4982

(2) (1)

0.0450 627/2

0.0050 626/1

0.0480 626/2

0.0130 570

0.0600 584/1

0.0070 585/2

586/1/1

0.0770

586/1/2

0.4930 586/2

0.0020 624

586/885/1/1

0.0970

586/885/1/21

0.3290 586/885/2

0.0020 612

0.0080 598/2

0.2620 597/2

0.0610 42

0.0440 41

0.1700 39/1

0.0560 38

0.0350 5/1

0.8120 6/1

0.0350 6/2

0.0480 11

0.0200 35/1

0.0400 35/2

0.0680 37

0.0390 36/1

0.1060 36/2

0.0300 30/1

0.2200 26/875/1

0.1070 26/875/2

0.1570 29/876

0.0120 73

0.2880 74

0.4050 75

0.3720 76

0.0230 109

0.0260 108/1

0.0460 108/2

0.3000 105/1

0.0840 105/2

0.0440 105/3

0.0100 106/1

0.0500 106/2

(2)

(1)

0.0360

106/3

0.0020

107/2

0.0120

70/854/2

5.4870

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 2058- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- रघुराजनगर

(ख)

नगर/ग्राम- निपनिया

(ग)

(घ) क्षेत्रफल-2.0110 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में )

(2)

(1)

83/1/1/1

0.1590

83/1/1/2

83/1/2/1

83/1/2/2

0.3620

83/23

86/1/1/1

0.2690

86/1/1/2

86/1/1/3

0.0260

86/1/2

87/1/1

0.0130

87/1/2

0.0160

87/2 भाग 1 ]

4983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(2)

(1)

88/1

0.3940

88/23/1

88/23/2

0.0240

101

0.1240

102/1

98

0.0560

97

100

156

0.1110

0.2210

155

0.1050

96/1

0.1050

96/2

0.0060

157/1

0.0200

157/2

2.0110

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2059- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- भुमकहर

(घ) क्षेत्रफल-2.4070 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

10/3

0.0220

0.0030

9/1

(2)

(1)

0.1000

9/2

0.0650

9/3

11

0,0780

0.2590

12

13

0.0220

0.1980

29/1

29/2

0.0820

0.1920

30

28/2

0.0100

0.1300

27/1/1/1/1

0.0950

27/1/2/2

0.1500

36/1

36/2

0.1060

0.1100

35/1/1/1

35/1/1/2

0.1100

0.1100

35/1/1/3

0.0660

35/1/2

0.0670

35/1/3

0.4320

35/2

2.4070

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2061 - भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची' के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- बड़खेर

(घ) क्षेत्रफल-1.3920 हेक्टेयर.

4984

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

51/1

0.1810

51/2

50

0.0960

0.0780

49

48/1/1

0.1350

48/2/1

0.0130

48/2/2

47/4

0.0140

59/2

0.2900

0.0720

60

0.0720

61/2/2

0.0540

63/2

0.1470

64/1/2/1

65/2/1/1

0.2400

65/2/1/2

65/2/2

योग

1.3920

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2062- भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम-नारायणपुर

(घ) क्षेत्रफल-5.0750 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

51/1/2

0.2800

0.0240

8/1/4

0.3450

0.0240

8/1/5

8/3/1

0.7000

8/3/2

0.1700

8/18/3/2

49/3

0.0400

49/4/2

0.1150

0.1400

49/4/3

50/18/1/2

0.3800

50/18/2/1

0.0930

69/1/1/2

0.0490

69/1/2/1

69/1/2/2

0.4310

69/1/3

68/1/1

0.2100

68/2

0.0450

0.0140

67/1/1

0.0400

67/1/2/2

0.0400

67/1/2/3

0.0330

67/1/2/4

67/1/3

0.1460

67/2

0.1090

78/1

0.0150

0.0150

78/2/2

79/1/1/2

0.1070

0.0160

79/1/3/2

0.0100

79/23/2

0.2420

79/23/3

79/23/4

0.1940

79/23/5

0.0850

80/1/2

0.0140

76/23/1/1

0.4190

76/23/1/2

0.1620

82/1

0.0120

0.1880

75/1/1

0.1680

74/3

5.0750

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

4985

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. 2241 - भू- अर्जन-2024.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील- उंचेहरा

(ख )

नगर/ग्राम- पपरेगा

(ग)

(घ ) क्षेत्रफल-0.6620 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.0310

614

0.0230

613

0.0060

611

0.0070

610

0.0020

632

0.0030

633

0.0130

639

0.0110

638

0.0010

640

0.0130

642

0.0310

643

0.0010

644

0.0050

681

0.0310

684/2

0.0390

683

0.0060

684/1/1

0.0050

684/1/2

0.0140

685/1

0.0260

685/2

0.0050

686/1

0.0110

686/2

0.0100

688/1

0.0090

687/1

0.0190

678/2

0.0420

706/1

(2)

(1)

0.2980

706/2

0.6620

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2240- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

तहसील- उंचेहरा

(ख )

(ग) नगर/ग्राम- सोंनवर्षा

(घ) क्षेत्रफल-2.3360 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.2650

85/1

84/2

84/3

0.0840

84/4

84/5

87/1

0.1250

87/2

0.0120

88

89/1

0.0150

89/2

93/1

93/2

0.0100

93/3

93/4

93/5 4986

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(1)

(2)

94/1

0.1300

94/2

94/3

94/4

95/1

95/2

0.0200

95/3

95/4

118/1

0.0600

118/2

119/1/2/11

119/1/2/2

0.4240 119/2/1

119/2/2

52/1

0.1300

52/2

57/1

57/2

57/3/2

0.0450 57/3/3

57/4/1

57/4/2

56

0.1650

54/4/1

0.0460

54/4/3

73/1

73/2/1

0.1600

73/3

75/1/1

75/1/2

75/1/3

0.2400 75/2/1

75/2/2

75/2/3

75/3

81/1

81/2/1

81/2/2

0.1100

81/2/3

81/3

0.0800

91

92/1/1

92/1/2

92/2

0.0200

92/3/1

92/3/2

58

0.0040 (1)

(2)

76/1

0.0500

76/2

76/3

76/4

136/1/1

0.0620

136/1/2

0.0620

136/2/1/2

0.0020

0.0150

66/2

2.3360

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2239- भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- पिपरीकला

(घ) क्षेत्रफल-0.8170 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

2044/1

0.0120

2045/1

0.0950

2012/1

0.1020

0.1030

2012/2/2

2011/2/2

0.0140

2010/1

0.1690

2009/1

0.0070

2007/2

0.0100

2028/2

0.0290

2028/4

0.0060 भाग 1 ]

4987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(2)

(1)

2027/2

0.0020

2019/1/2

0.0800

2019/4

0.0850

0.0850

2019/5

2008/1

0.0180

0.8170

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 2237- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम- घोंटी

(घ) क्षेत्रफल-2.441 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

28/1/11

0.1050

28/1/2

27/1

0.0700

41/2/1

0.2150

41/2/2

0.0200

42/2/2

0.3300

18/1/1/2

18/1/2

18/1/3

17/4/2

0.0150

16

0.1200

(1)

(2)

15

0.0230

60/1

0.1450

61/1

0.3450

0.0120

62

88/1/1

0.5230

88/2/1

87/3

0.0180

87/2

124/1

0.0450

124/2

125/1/1

0.0240

125/2/2

126

0.0110

0.1400

127

0.0300

128

0.0150

85

0.0080

25

0.0470

129

26

0.1050

0.0250

43/1

14/2

0.0500

2.4410

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 2236 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर/ ग्राम- देवार

(घ) क्षेत्रफल-1.7050 हेक्टेयर.

4988

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

2/1/1

0.0520

0.0370 2/2/1

0.0330 2/3/1

2/4/1

0.0430

0.0620

0.0630 3/1/1/2

7/1

0.1030

0.0020

18

0.0060

17/1

17/2

0.0080

0.0300

10/1

0.0610

9

0.1000

16/1

84

0.0300

0.0010

83

81

80

0.3100

79

78

77/1

77/2

107

0.0310

0.0940

106

105

0.0060

108/1

0.0090

0.0060 108/2

109/1

0.0460

109/2

0.0210

0.0600 110/1

0.0320 110/2

0.0340

111/2

0.0340

111/3

0.0340

117

0.1940

123/1

123/2

123/3

0.0940

123/4

122/11

0.0070 122/2

122/3

124/11

0.0290 124/2

124/3

0.0270

125

0.0060 87/1/2

1.7050

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2063 - भू- अर्जन-2024 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला-सतना

(क)

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- मझियार

(घ) क्षेत्रफल-1.7580 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

22/1/2/1

0.0190

23/1/1

0.2330

23/1/2/1/1

0.0720

23/1/2/1/2

0.2700

23/1/2/2

0.2600

24/1/1

0.0220

25

0.5430

26

0.0190

0.1570

29/3

0.1570

29/4

0.0060

28

योग

1.7580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

सतना, दिनांक 12 सितम्बर 2024

क्र. 2083 - भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील-बिरसिंहपुर

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- दुदुवार

(घ) क्षेत्रफल-0.8930 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

2/3

0.2090

3/1

0.0520

3/2

0.0520

0.1030

3/4

4

0.1120

5

0.0790

0.1380

6

0.0370

23/204/2/2/1

23/204/2/2/2

0.0370

23/204/2/2/3

0.0370

23/204/2/2/4

0.0370

योग

0.8930

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2084- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क ) जिला- सतना

(ख ) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- नयागांव

(घ) क्षेत्रफल-15.0751 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

787

0.0360

784/1

0.2500

784/2

0.0120

780

0.0030

781/1/2

0.1010

781/2

0.1300

781/3

0.1310

782/3

0.0280

698/1

0.4750

698/3

0.1250

698/4

0.1300

699

0.0510

751/1

0.0020

749/1/1

0.0290

0.2010

748/1

703

0.0070

706

0.3600

0.0250

718/1/1/1

718/1/1/2

0.0250

707

0.1300

717/2

0.2350

722

0.0650

723/1/1

0.0320

723/1/2

0.0330

723/2

0.0410

716/1/1

0.0530

716/1/2

0.0530

716/2/1

0.0530

716/2/2

0.0550

714

0.1660

724

0.1380

725

0.0650

731/1

0.0610

731

0.1800

731/2

0.4860

730.

0.4620

495 4990

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

  (1)               (2)                                 (1)               (2)
 502/1/1                                               71/1/3            0.0220
 502/1/2                                                 72              0.1090
  502/2                                                 81               0.0450
  503              0.5210                             82/1/1/1
  504                                                 82/1/1/2           0.3750
  505/1                                               82/1/2/1
 505/2                                                82/1/2/2
  509/2            0.1450                              1144/1            0.0130
                                                        1145             0.1170
  508/2            0.0310
 315/1             0.0620                              1147              0.0680
  314              0.0870                              1149/1           0.1100
  313              0.0001                              1152/1            0.2300
  288              0.0850                             1152/2/1
 286/2             0.1350                             1152/2/2           0.2100
 328/1             0.0850                             1152/2/3
 328/4             0.1360                              1157/1           0.1030
 328/8             0.1480                              1157/2           0.0210
  329              0.1650                               1156            0.0300
 182/2             0.1550                              1154/1           0.0650
 181/2             0.1850                              1155             0.0320
 181/3             0.0100                              1158/2           0.0080
 180/3             0.2180                             1159/1/3          0.1310
  176              0.1030
                                                      1159/2/1          0.2180
 175/2             0.0740
                                                                        0.0080
 175/3             0.0740
                                                      1161/1/2          0.0930
  125              0.3100
                                                      1161/2/1          0.0290
  53/1             0.0600
                                                      1161/2/2          0.0320
  53/2             0.0590
                                                       1162             0.0100
  54/1             0.0270
                                                      1163/1            0.0060
 54/2/1            0.0270
                                                      1175/1            0.0800
  55/1
                   0.2250                             1175/2            0.0800
  55/2
                                                      1173/1            0.1660
56/1/1/1
                                                      1174/2            0.0020
56/1/1/2           0.1630
                                                     1167/1/1/1
56/1/2/1
                                                     1167/1/1/2         0.3440
56/1/2/2
                                                      1167/1/2
  56/2            0.1610
                                                      1167/2            0.1460
  80/2            0.0190
  80/3            0.0190                               1168             0.0300
  79/1                                                1318/1            0.3300
                  0.1230
 79/2                                                 1314/1            0.2160
 77/1             0.0650                             1314/2/2           0.2740
  77/2            0.0650                              1313/2            0.0890
  76              0.2220                             1313/4/1           0.1000
 71/1/2           0.0120                              1320/1            0.1980

भाग 1 ]

4991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(2)

(1)

1320/2

0.0650

1321/2

0.0080

1334/2

0.0630

1331/1/1

0.0450

1333

0.1720

1337/1/1

0.1110

0.1370

1337/1/2

0.0100

1326

1329

0.1330

1328

0.1180

1330/1

0.1580

1330/2

0.0540

1335

0.0080

1327

0.0060

1056

0.1260

1057/1

0.8300

1057/2

1055

0.0120

790/1/1

0.1110

790/4/1

0.0470

0.0740

791/3/1

791/3/2

0.0250

0.0270

791/4

0.0400

791/5/1

791/5/3

0.0210

792/4

0.1290

योग

15.0751

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 2085- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-(म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

(ख ) तहसील- रामपुर बाघेलान

नगर/ग्राम- सहिजना

(ग)

क्षेत्रफल-0.5800 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

78/1

0.042

78/2

0.043

77

0.017

76

0.163

0.002

39/1/1

0.050

75/1/1

0.023

75/1/2

75/2

0.045

0.030

75/3

0.041

40/1

44

0.110

43

0.014

0.5800

योग

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की सोहावल वितरिका के निर्माण हेतु. (2)

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4992

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र.- 773-भू- अर्जन- 2024.- चूँकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

(1)

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (घ)

(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

का रकबा हे. में.

खसरा नम्बर

क्र.

(3)

(1 )

(2)

0.0500 : सीधी

: गोपद बनास

कोतरकला

सीधीगिर्द

रकबा 0.9060 हेक्टेयर

विवरण

(4)

राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता

1.

0.1000 2.

6/1/2/1

सुरेश प्रसाद गुप्ता बंशगोपाल गुप्ता

0.0160 3.

6/1/2/2

राकेश शुक्ला पिता अरूण कुमार शुक्ला

0.2140 4. राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता बंशपति प्रसाद गुप्ता

6/2

0.0390 5. 88 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर , मंगलेश्वर, भोला पिता सुखनंदन मु रनिया बेवा सुखनंदन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर , भोला पिता सुखनंदन हिस 1/9 .

0.0200

89/1

6. सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 , प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12 , आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12, राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 , दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.

0.0200

नवल किशोर पिता सुखनंदन वानी

7.

89/2

0.0400

90/1

8. जानकी बेवा माधव प्रसाद , गीता पुत्री माधव प्रसाद , सरोज पुत्री माधव प्रसाद , सविता पुत्री माधव प्रसाद , सुमन पुत्री माधव प्रसाद , बाबूलाल पिता नर्वदा, माहुरी बेवा नर्वदा, विंध्यवासिनी पिता जमुना गुप्ता, रामगोपाल पिता जमुना, डोलमणि बेवा रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकृपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता, 4993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(4)

(1)

(2)

(3)

संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता, कैलसुआ बेवा हरीदास गुप्ता , बडकू पिता हरीदास गुप्ता, जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा बेवा राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता , अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुप्ता, शांती गुप्ता बेवा बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश प्रसाद पिता बंशगोपाल गुप्ता , अनिल कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता.

0.0240

9.

70/1

शांती बेवा बंशगोपाल, सुरेन्द्र प्रसाद, अनिल, सुरेश , राजकुमार पिता बंशगोपाल गुप्ता , जानकी बेवा माधव प्रसाद , बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, बडकूल पिता हरीदास , कैलसुआ बेवा हरीदास , जयपति पिता हरीदास, उषा बेवा राजबहोरन , पंकज पिता राजबहोरन , अंकित पिता राजबहोरन, पूजा पुत्री राजबहोरन, रामगोपाल पिता जमुना, राजेश्वर पिता लालबिहारी , विंध्यवासिनी पिता जुमुना प्रसाद, डोलमणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ पिता रामकृपाल, देवी पिता रामकृपाल , संतोष पिता रामकृपाल, सुनील पिता रामकृपाल.

0.0230

10.

जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता

70/2

0.0230

11.

70/3

उषा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता, पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता.

0.0680

12.

71

राजीव लोचन पिता सुखनंदन, नवल किशोर पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन , भोला पिता सुखनंदन.

0.0420

13.

78/1

सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 , प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि. 1/12 , आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 , प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 , राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 , दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4.

0.0420

14.

78/2/1

मंगलेश्वर पिता सुखनंदन वानी

0.0420

15.

78/2/2

भोला प्रसाद पिता सुखनंदन वानी

0.0200

नारायण पिता ईश्वरजीत

16.

91/2/1

0.0050

17.

संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता

19/4

0.0090

18.

मुन्नालाल तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी

9/1/2/8 [ भाग 1 4994

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

(4)

(2)

(3)

(1 )

0.0040

19.

16/1

शारदा गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रमोद गुप्ता , तीरथ गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी राजेश्वरी गुप्ता.

0.0040

20.

16/2

भोला प्रसाद , दिनेश प्रसाद , रघुवंश प्रसाद , गुड्डू प्रसाद , रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि.

0.0030

21.

सुभउआ बेवा कौशल प्रसाद

16/3/1

दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

0.0040

22.

16/3/2

0.0030

23.

16/3/3

गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

शंकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

0.0030

24.

16/3/4

0.0700

69

25.

बावी बेवा विष्णु प्रताप, प्रभात, वीरेन्द्र पिता विष्णु गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सुरेश प्रसाद गुप्ता, मोरध्वज गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, रामवती गुप्ता, सुधांशु कुमार गुप्ता माता गोपी गुप्ता , बाबूलाल गुप्ता, कुसुमकली, हेमराज , श्यामवती , माता छोटवा देवी, गोमती देवी पिता अनंदे.

0.0180

79

26.

मु. जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद, बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद, मु. मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद , मु. कैलसुआ बेवा हरीदास वानी, बडकू जयपति पिता हरीदास, मु. उषा बेवा राजबहोरन , पंकज, अंकित , पूजा पिता राजबहोरन , राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मु. डोल मणि बेवा रामकृपाल, अग्रनाथ , देवी प्रसाद , संतोष, सुनील पिता रामकृपाल.

0.9060

निजी पट्टे की भूमि

का कुल योग:-

2. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 4995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 सितम्बर 2024 क्र.-744-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (7 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमिअर्जन पूर्नवास और पूर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह यह अर्जन बहुती नहर निर्माण कार्य हेतु और अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही हौ तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्यनन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

सरदा

(ग) ग्राम

पटना

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 0.958 हे ० (ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र. खसरा नम्बर

कुल रकवा हे० में

वर्तमान अर्जित रकवा हे ० में

पूर्वमें अर्जितरकवा हे० में

7

6

4

3

5

1

2

0.265

0.945

1.210

1364/2

बहुती नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि

0.013

0.007

0.020

2 363

कार्यपालन यंत्री बाण सागर पक्काबांध संभाग क्रं .03 देवलौंद जिला-शहडोल (म.प्र. )

0.958

0.272

1.230

कुल रकवा

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4996

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 18 सितम्बर 2024

प्र.क्र.-28-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी

क. जिला

विजयराघवगढ

तहसील

ख.

प.ह. न. 11

:

मझगवां

ग्राम

ग.

3.800 हेक्टेयर

:

अर्जित क्षेत्रफल

घ.

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

41/1

1

0.060

41/2

2

43/1

3

0.020

43/2

4

43/3

5

43/4

6

43/5

7

0.030

44

8

46/1/1

9

46/1/2

10

0.080

46/2

11

46/5

12

46/3

13

46/6/1

14

46/4

15

46/6/2

16

46/7

17

0.060

52

18

53/1

19

0.070

53/2

20

54/1

21

0.110

54/2

22

                                                                     4997
भाग 1 ]                 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
                                                    0.180
     23                 57
                                                    0.040
     24                 58
                                                    0.010
     25                121
                                                    0.010
     26                123
                                                    0.020
     27                231
                                                    0.150
     28                232
                                                    0.050
     29                245
                                                    0.060
      30               233
                                                    0.100
     31                235
      32              236/1                         0.120
      33               236/2
                       238                          0.050
      34
                       241                          0.020
      35
                                                    0.070
      36               242
                                                    0.070
      37               244
      38               246/1
                                                    0.020
      39               246/2
      40               246/3
      41               259/1                        0.040
      42               259/2
      43             260/1/1/1
                     260/1/1/2
      44
                                                    0.190
      45              260/1/2
      46              260/1/3
      47               260/2
      48              260/3/1
      49              260/3/2
      50               260/4
      51               260/5
      52               260/6
      53               260/7
      54               260/8
      55               260/9
      56               260/10
                                                     0.140
      57                261
                                                     0.030
      58                262
                                                     0.190
      59                289
                                                     0.030
      60                290
                                                     0.230
      61               291/1
      62               291/2

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

4998

299/1 63

299/2 64

299/3 65

299/7 66

299/4 67

299/5 68

299/6 69

299/8 70

299/9 71

302/1 72

302/2 73

302/3 74

303/1 75

303/2 76

303/3 77

409/3 78

409/18 79

410 80

411/1 81

411/2 82

411/3 83

412 84

413 85

414 86

415 87

424/1 88

424/2 89

424/3 90

424/4 91

0.220

0.180

0.080

0.150

0.130

0.060

0.080

0.120

0.130

0.030

0.060

0.310

3.800 हेक्ट.

कुल योग रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

4999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र .-30-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी

क. जिला

विजयराघवगढ

ख. तहसील

प.ह. न. 45

कारीतलाई

ग. ग्राम

8.414 हेक्टेयर

:

अर्जित क्षेत्रफल

घ.

खसरा नम्बर

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.070

693

91

0.090

1

53

0.020

694/2

92

0.070

2

54

0.050

696/1

93

0.030

56/2

3

0.040

698/2

94

0.010

56/3

4

0.110

698/3

95

0.090

56/5

5

0.020

699

96

0.020

6

59

0.060

700

97

0.210

60

7

0.050

701

98

0.160

8

70

0.030

702

99

0.360

71

9

0.030

706

100

96

0.010

10

0.040

704

101

97/1

11

0.030

705

102

0.140

12

97/2

0.080

708

103

13

97/3

0.220

712

104

14

98/1

0.110

713

105

0.160

15

98/2

0.080

106

1507

16

98/3

1508/1

107

0.060

102

17

0.030

1508/2

108

103

0.030

18

0.150

1510

109

0.040

19

104 5000

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

20

106/1

21

106/2

0.040

22

106/3

107

23

0.130

24

108

0.020

25

267/1

0.010

26

268/1

27

268/2

28

268/3

29

268/4/1

30

268/4/2

31

268/5

268/6

32

0.250

33

268/7

34

268/8

35

268/9

36

268/10

37

268/11

38

268/12

39

268/13

40

268/14

41

269

0.020

42

273/1

0.004

43

0.080

273/3

273/4

0.080 44

274/1

0.060 45

46

274/2

0.060

47

275/1

0.120

48

275/2

49

276/1

0.010

276/2

50

51

0.040

359/1

52

359/2

0.040

53

360/1

360/2

54

55

360/3

56

360/4

360/5

57

0.240

58

360/6

59

360/7

60

360/8

360/9

61

110

1520

0.040

111

1521

0.090

112

1522

0.080

113

0.050 1535

114

1536

0.110

115

1537

0.140

116

1538/1

117

1538/2

0.110

118

1538/3

119

1539

0.050

120

1548

0.060

121

0.020 1588

122

1589/1

0.030

123

1589/2

0.020 124

1600

125

0.140 1601

126

1604/1

0.070

127

1604/2

128

1605

0.150

129

1606

0.110

1607/1

130

1607/2

131

0.120

132

1607/3

133

1607/4

1646

0.170 134

0.080 135

1655

1656

136

0.120

137

0.190 1659

138

1661/1

1661/2

139

1661/3

140

141

1661/4

142

0.170

1661/5

1661/6

143

1661/7

144

1661/8

145

146

1661/9

147

1663/1

1663/2

0.100 148

1663/3

149

1664/1

150

0.100

1664/2

151 5001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

62

366/1

0.150

366/2

63

64

0.010

367

368/1

0.060 65

66

0.010

368/2

67

0.070

370/1

0.130 68

370/2

69

0.170

676

681/1

70

0.030

71

681/2

72

682/1

0.030

682/2

73

74

683

0.160

75

684/1

76

684/2

77

684/3

684/4

78

684/5

79

684/6

80

81

684/7

82

684/8

0.220

83

684/9

684/10

84

684/11

85

684/12

86

87

684/13

684/14

88

684/15

89

90

684/16

0.130

152

1669

0.080

153

1672

1673/1

154

1673/2

155

0.120

156

1673/3

1673/4

157

1674/1

158

0.080

1674/2

159

160

1675/1

0.090

161

1675/2

162

1683/1

0.110

163

1683/2

164

1684

0.070

165

1688/1

166 1688/2/1

0.050

1688/2/2

167

168

1690/1

169

1690/2

0.110

1690/4

170

171

1690/3

0.100

172

1725

1726/1

173

1726/2

0.210

174

1726/3

175

8.414 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर , बम्होरी माइनर , भदई माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5002

प्र.क्र.-31-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी

जिला

क.

विजयराघवगढ ख. तहसील

कारीतलाई ग. ग्राम

3.750 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

0.020

11

1

0.200

12/1

2

0.080

12/2

3

0.060

12/4

4

0.140

12/5

5

0.020

15/1

6

0.140

15/2

7

0.190

15/3

8

0.020

19

9

0.240

20/1/1

10

20/1/2

11

0.240

20/2

12

0.190

21

13

0.030

22

14

0.040

23

15

0.100

24

16

प.ह. न . 45

खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०मे०)

स. क्र.

0.090

26

17

0.030

27/1/1

18

27/1/2

19

0.070

45/1

20

45/2

21

0.310

46

22

0.020

47

23

0.140

56/1

24

0.010

56/2

25

0.260

56/3

26

0.130

56/5

27

0.220

56/6

28

0.010

79/1

29

0.110

79/2

30

0.520

81/1

31

0.120

81/2

32

3.750

कुल योग रकवा-

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

"(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान ' एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

5003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-33-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

प्रकरण क्र० 33 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक 18/9/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी

जिला

क.

विजयराघवगढ

ख. तहसील

रजरवारा

ग. ग्राम

2.720 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.140

353

1

0.040

362

2

363/1

3

0.020

363/2

4

0.050

364

5

0.010

365

6

0.010

379

7

0.010 8

380

9

393/1

0.010

393/2

10

11

393/3

0.010

395

12

0.010

396

13

0.050

404

14

0.020

405

15

0.030

406

16

0.020

408

17

0.050

410

18

0.010

413

19

0.010

414

20

0.010

417

21

प.ह. न . 2

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.070

548

42

0.040

604

43

0.020

606

44

605/1

45

0.060

605/2

46

0.020

665

47

666/1

48

0.060

666/2

49

668/1

50

0.120

668/2

51

0.010

672

52

0.060

673

53

0.060

677

54

0.040 678

55

0.100

679

56

0.010 680

57

0.060 681

58

734/1/1

59

734/1/2

60

0.350

734/2

61

734/3

62 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5004

0.010

422

22

0.010 23

427

0.010

428

24

0.010

429

25

0.010

430

26

0.020

432

27

0.020

433

28

0.030

434

29

0.010 30

435

0.020

437

31

455/1

32

0.060

455/2

33

458/1

34

0.120

458/3

35

0.050

543

36

0.020 37

544

0.020

546

38

547/1

39

0.080

547/2

40

547/3

41

0.050 755

63

0.030 757

64

758/1

65

66

758/2

0.030

758/3

67

758/4

68

0.150 759

69

0.020 762

70

0.110 776

71

777/1

72

0.170 777/2

73

777/3

74

791/1

75

0.050

791/2

76

792/1

77

0.020

792/2

78

2.720 हेक्ट.

कुल योग रकवा:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की रजरवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

5005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-35-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

प्रकरण क्र० 35 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक /....//2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

:: अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी जिला

क.

विजयराघवगढ ख. तहसील

बडारी ग. ग्राम

:

प.ह. न. 10

1.950 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

अर्जितरकवा (हे०मे०)

0.060

257

1

318/1

2

0.130

3

318/2

4

385

0.140

386

0.070 5

387/1

6

7

387/2

0.120

387/3

8

9

387/4

10

388/1

11

388/2

0.190

12

388/3

388/4

13

0.330

402

14

0.020

403

15

16

404/1/1

404/1/2

17

0.170

18

404/1/3

19

404/2

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

405/1

20

0.040

405/2

21

407/1

22

0.140

407/2

23

445/1

24

25

445/2/1

0.230

26

445/2/2

27

445/2/3

28

446/1

0.170

446/2

29

447/1

30

0.030

447/2

31

32

450/1

450/4

33

0.110

450/2

34

450/3

35

1.950 हेक्ट.

कुल योग रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की झिरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5006

प्र.क्र.-36-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

प्रकरण क्र० 361 अ-82/23-24 कटनी, दिनांक 18.../9/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

:

क. जिला

कटनी

:

ख. तहसील

विजयराघवगढ

ग. ग्राम

झिरिया

घ. :

अर्जित क्षेत्रफल

प.ह. न . 29

6.444 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे ०)

1

0.120

75

2

81/1

0.120

3

81/2

4

83/1

5

83/2

0.180

6

83/3

0.130

84

7

85

8

0.080

9

10 101/1/2

0.010

101/2

11

12

104

0.130

0.020 13

106

14

108/1

0.210

108/2

15

16

0.080

109

303

0.100 17

0.020

304

18

306

19

0.010

20

307

0.070 खसरा नम्बर

स.क्र .

अर्जित रकवा (हे ० मे० )

82

527

0.130

83

0.060

528

529

0.020

84

0.060

85

562

86

0.250

563

0.180

87

564

565/1

88

565/2

89

90

565/3

0.080

91

565/4

92

565/5

565/6

93

566

0.240

94

95

585/1

0.310

96

585/2

97

585/3

98

649/1

649/2

99

0.080

100

649/3

649/4

101 5007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

21

308/1

0.010 22

308/2

23

308/3

24

196/1

0.270

196/2

25

26

200/1

0.140

200/2

27

201/1

28

0.040

201/2

29

221

0.140 30

224/1

31

0.080

32

224/2

0.004 33

225

0.010

237

34

0.040

238

35

0.040

239

36

243/1

37

0.080

243/2

38

0.040

246

39

40

439/1

0.030 41

439/2

42

439/3

0.050

440

43

44

441/1

0.030

441/2

45

443/7

46

443/1

47

48

443/3

0.040 49

443/2

443/4

50

443/5

51

443/6

52

442/1

53

0.030

442/2

54

0.030 55

445

446/1

56

0.140

446/2

57

447/1

58

447/2

59

0.150 60

447/3

61

447/4

62

447/5

0.060

650

102

0.050

662

103

664/1

104

0.100

664/2

105

665/1

106

0.140

665/2

107

0.110

666

108

667/1

109

667/2

110

667/3

111

0.030

667/4

112

667/5

113

667/6

114

632/1

115

0.010

632/2

116

632/3

117

0.100

633

118

0.060 637

119

0.040

638

120

0.090

642

121

0.050 643

122

0.010 644

123

645/1

124

0.040

645/2

125

0.030 647

126

0.080 646

127

128

665/1

0.020

665/2

129

667/1

130

667/2

131

667/3

132

0.110

667/4

133

667/5

134

667/6

135

748/1

136

0.160 137

748/2

748/3

138

0.040 749

139

773/1

140

773/2

141

0.320

773/4

142

773/3

143 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5008

0.080 63

453

0.030

454

64

515/1

65

515/2/1

66

515/2/2

67

0.050

515/3/1

68

69 515/3/2

70 515/4

517/1

71

517/2

72

73

517/3

0.120

517/4

74

517/5

7.5

76

517/6

517/7

77

0.060

521

78

0.020

522

79

0.030 80

525

0.020

526

81

774/1

144

774/2

145

0.170 774/3

146

774/4

147

774/5

148

776/1

149

776/2

150

776/3

151

152 776/4

776/5

153

776/6

154

0.050 776/7/1

155

776/7/2

156

157 776/8

776/9

158

776/10

159

776/11

160

776/12

161

0.080 778

162

6.444 हेक्ट.

कुल योग रकवा -

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी , झिरिया माइनर, रमना माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

5009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-39-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी क. जिला

:: अनुसूची::

विजयराघवगढ

ख. तहसील

अमेहटा

:

ग. ग्राम

:

प.ह. न. 49

2.050 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.080

371

1

0.050

417

2

0.030

423

3

421/1

4

0.070

421/2

5

6

421/3

0.060

422

7

0.050

424

8

425/1

9

425/2

10

0.110

425/3

11

12

425/4

0.050

427

13

0.110

428

14

429/1

15

429/2

16

0.030

429/3

17

429/4

18

429/5

19

0.030

367

20

खसरा नम्बर

स.क्र .

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.110

368

21

370/1

22

0.120

370/2

23

0.140

371

24

0.100

373

25

0.080

374

26

0.020

375

27

0.080

419

28

0.060

431

29

432/1

30

0.030

432/2

31

434/1

32

0.090

434/2

33

0.040

435

34

0.240

452/2

35

458/1

36

458/2

37

0.270

458/3

38

458/4

39

2.050 हेक्ट.

कुल योग रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

5010

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

प्र.क्र.-42-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी क. जिला

::अनुसूची::

विजयराघवगढ

तहसील

ख.

बम्होरी

ग. ग्राम

प.ह. न . 46

2.210 हेक्टेयर

:

घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे० )

0.070

14

1

0.150 2

16/1

16/2

0.060 3

23/1

4

23/2

5

0.260

23/3

6

23/4

7

0.030 8

24/2

0.020 9

51

0.040 10

52

0.020

55

11

0.040 12

56

0.110 13

57

14

58/1/1

0.110

58/1/2

15

16

59/1/1

0.060

17

59/1/2

0.060

146

18

0.080

147

19

0.100 20

177

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०)

0.080

181/2

21

182/1

0.030 22

0.030

182/2

23

186

0.060 24

0.060

187

25

335

0.040 26

0.010

336/1

27

0.010

336/2

28

0.080

352/2

29

0.060

360

30

361

0.120 31

368/1

32

0.110

368/2

33

0.110

369

34

0.020

372

35

373

0.020 36

0.020

374

37

0.100

375/1

38

0.040

376

39

2.210 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

5011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-43-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

प्रकरण क्र० 43 /अ-82/23-24 कटनी, दिनांक:18/09/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी

जिला

क.

विजयराघवगढ

ख. तहसील

परसवारा

ग्राम

ग.

प.ह. न. 44

3.238 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल :

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

0.100

81

1

0.030

82

2

0.040

83

3

84/1

4

84/2

5

0.100

84/3

6

84/4

7

92/1

8

0.030

92/2

9

0.030

93

10

94/1

11

0.100

94/2

12

94/3

13

0.010

99

14

0.130

100

15

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

194/1

49

194/2

50

0.050 194/3

51

194/4

52

194/5

53

0.080 195

54

0.070 196

55

197/1

56

0.130

197/2

57

0.004

560

58

0.090

561

59

0.060

562

60

563/1

61

0.030 563/2

62

563/3

63 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5012

0.240

101

16

102/1

17

0.010

102/2

18

105/1

19

105/2

20

105/3

21

0.050

105/4/1

22

105/4/2

23

105/5

24

0.080

114

25

115/1

26

0.110

115/2

27

115/3

28

116/1

29

0.170

116/2

30

116/3

31

0.070

120

32

0.090

122

33

0.060

123

34

141/1

35

0.020

141/2

36

0.030

155

37

161/1

38

0.060

161/2

39

163/1

40

0.050

163/2

41

164/1

42

0.080

164/2

43

164/3

44

0.004

168

45

170/1

46

0.030

170/2

47

170/3

48

0.040 564

64

0.060

580

65

0.010 581

66

0.050 582

67

0.040 603

68

0.060 609

69

0.020 594

70

0.110 595

71

596/1

72

0.010

596/2

73

601/1

74

0.120

601/2

75

0.020 602

76

0.010

604

77

0.040 607

78

0.010 610

79

0.010 608

80

612/1

81

612/2

82

0.110 612/3

83

612/4

84

612/5

85

0.030 613

86

0.020 614

87

0.010 615

88

0.060 617

89

0.090 618

90

0.040 619

91

0.010 620

92

0.020 633

93

3.238 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की परसवारा माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

5013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-27-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

प्रकरण क्र०27/अ-82/23-24 कटनी, दिनांक (.../9/2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

:: अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी जिला

क.

विजयराघवगढ ख. तहसील :

:

चरी ग. ग्राम

:

प.ह. न . 44

0.680 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे ०)

1

773/1

0.100

773/2

2

3

773/3

774/1

4

0.150

774/2

5

0.060 6

776

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.070 779

7

780/1

8

0.070 780/2

9

780/3

10

0.020 11

781

0.210 782

12

0.680 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष मे किया जावेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5014

प्र.क्र.-32-अ.-82-2023-24

(भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत )

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी क. जिला

विजयराघवगढ ख. तहसील

ग. ग्राम

अमुवारी प.ह. न. 1

1.956 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

स.क्र.

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.060

18/1

1

0.040

18/2

2

0.220 3

19/1

0.030

19/2

4

0.100

31

5

0.020 6

37

0.110

38

7

0.190

8

54

0.090

55

9

0.110

57

10

58/1

11

0.150

58/2

12

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

117

0.100 13

0.050 118/1

14

0.050 118/3

15

0.136 119

16

0.110 120/1

17

0.110 121

18

0.030 64

19

0.130 65

20

0.060 66

21

0.060 68

22

1.956 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रीब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा -।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

5015

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-45-अ.-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार / कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा-11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

:

कटनी

क. जिला

:

कटनी नगर

ख. तहसील

:

जोबीकला प.ह. न. 6

ग. ग्राम

0.300 हेक्टेयर

:

घ. अर्जित क्षेत्रफल

भूमि का विवरण

अर्जित रकवा

कुल रकवा

खसरा नम्बर

स.क्र.

(हे०मे०)

(हे०मे०)

0.240

0.500

858/3/2

1

0.060

0.650

1007

2

0.300

1.150

कुलंयोगः-

2-

3-

धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की जोबीकला सबमाइनर न.1 नहर निर्माण हेतु ।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5016

प्र.क्र.-46-अ.-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार / कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है , धारा -11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूषि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

कटनी क. जिला

कटनी नगर

:

ख. तहसील

पठरा

:

ग्राम

ग.

प.ह. न. 34

0.290 हेक्टेयर

:

घ. अर्जित क्षेत्रफल

भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

स.क्र.

383/2

1

383/3

2

383/4

3

389/1

4

389/3

5

कुलयोगः-

अर्जित रकवा (हे०मे०)

कुल रकवा (हे०मे०)

0.090

0.090

0.060

0.060

0.020

0.020

0.020

0.020

0.100

0.120

0.290

5

2- धारा -12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र०)

3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की पठरा माइनर नहर निर्माण हेतु ।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र .) के कार्यालय मेंकिया जा सकताहै ।.

5017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्र.क्र.-47-अ.-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है । राज्य शासन इसके द्वारा बिन्दु क्र. 2 मे उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 उपधारा (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही से समुचित सरकार/ कलेक्टर महोदय द्वारा विमुक्त किया गया है ।

अतः उक्त आपेक्षित कार्यवाही का सारांश नही दिया जा रहा है, धारा -11 की उपधारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पुरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

::अनुसूची::

1- भूमि का वर्णन:-

कटनी

क. जिला

विजयराघवगढ

ख. तहसील

प.ह. न. 3

:

खरखरी

ग. ग्राम

:

0.090 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

भूमि का विवरण

अर्जित रकवा खसरा नम्बर

स.क्र.

(हे०मे०)

कुल रकवा (हे०मे०)

0.090

0.440

611/5

1

0.090

0.440

कुलयोगः-

2- धारा-12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी- कार्यपालन यंत्री दॉयी तट नहर संभाग क्र.1 कटनी (म०प्र० ) 3- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ शाखा नहर की निर्माण हेतु ।

4- भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5018

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित का अधिकार अधिनियम 2013 की

धारा 19 की उपधारा-4]

सीधी, दिनांक 19 सितम्बर 2024

क्र.-773-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-:

अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन:-

सीधी

(क) जिला

गोपद बनास

(ख) तहसील

कोतरकला

(ग) ग्राम

सीधीगिर्द

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकबा 0.9060 हे०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

विवरण

क्र० खसरा नम्बर का रकवा हे० में

4

3

2

1

राजेन्द प्रसाद गुप्ता पिता भंशयति प्रसाद गुप्ता

सुरेश प्रसाद गुप्ता पिता बशगोपाल गुप्ता

0.0500 0.1000

6/1/2/1

0.0160

6/1/2/2

राकेश शुक्ला पिता अरुण कुमार शुक्ला राजेन्द्र प्रसाद, सुरेश प्रसाद, नागेन्द्र प्रसाद पिता मंशपति प्रसाद गुप्ता

0.2140 0.0390

6/2 88

राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर, मंगलेश्वर भोला पिता मुखनंदन मु पनिया बेवा सुखनंदन हिस्सा 8/9 राजीव लोचन छावा उर्फ नवल किशोर मंगलेश्वर , भोला पिता सुखनंदन हिंस 1/9

0.0200

89/1

सावित्री गुप्ता बेवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि० 1/12. आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 . प्रियाश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 . राजेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 . दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4 नवल किशोर पिता सुखनंदन यानी

0.0200 0.0400

89/2 90/1

जानकी देवा माधव प्रसाद गीता पुत्री माधव प्रसाद सरोज पुत्री माधव प्रसाद, सविता पुत्री माधव प्रसाद, सुमन पुत्री माधव प्रसाद बाबूलाल पिता नर्वदा माहुरी बेया नर्वदा विध्यवासिनी पिता जमुना गुप्ता.गुप्ता, रामगोपाल पिता जगुना, डोलमणि बेया रामकृपाल गुप्ता, अग्रनाथ पिता रामकपाल गुप्ता, देवी प्रसाद पिता रामकृपाल गुप्ता, संतोष पिता रामकृपाल गुप्ता, सुनील पिता रामकृपाल गुप्ता. कैलसुआ बेवा हरीदास गुप्ता, बडकू पिता हरीदास गुणा जयपति पिता हरीदास गुप्ता, उषा बेदा राजबहोरन गुप्ता, पंकज पिता राजबहोरन गुप्ता , अंकित गुप्ता पिता राजमहोरन गुप्ता, पूजा गुप्ता पुत्री राजबहोरन गुतासांत गुप्ता वा बंशगोपाल गुप्ता, सुरेश प्रसाद पिता संशगोपाल गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता पिता बशगोपाल गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, राजकुमार गुप्ता पिता बंशगोपाल गुप्ता, श्यामकली पुत्री माधव प्रसाद गुप्ता

0.0240

70/1

शांती देवा बंशगोपाल सुरन्द्र प्रसाद अनिल, सुरेश राजकुमार पि पिता बंशगोपाल गुप्ता, जानकी बेता माधव प्रसाद बामूलाल पिता नर्वदा प्रसाद , मुहरी बेता नर्वदा प्रसाद बडकूल पिता हरीदास, फैलसुआ बेया हरीदास जयपति पिता हरीदास उषा देगा राजबहोरन पंकज पिता राजबहोरन, अंकित पिता राजबहोरन पूजा पुत्री राजबहोरन रामगोपाल पिता जमुना राजेश्वर पिता लालबिहारी विध्यवासिनी पिता जुमुना प्रसाद डोलमणि बेचा रामकृपाल अग्रनाथ पिता रामकृपाल देवी पिता रामकृपाल संतोष पिता रामकुधाल, सुनील पिता रामकृपाल

0.0230 जयपति प्रसाद पिता हरीदास गुप्ता

10

70/2

0.0230

11 70/3

0.0680

12

71

उपा गुप्ता पत्नी राजबहोरन गुप्ता पंकज गुप्ता पिता राजबहोरन गुप्ता, अंकित पिता राजबहोरन गुप्ता, पूजा पिता राजबहोरन गुप्ता राजीव लोचन पिता सुखनंदन नवल किशोर पिता सुखनंदन, मंगलेश्वर पिता सुखनंदन भोला पिता सुखनंदन

0.0420

13

78/1

सावित्री गुप्ता देवा बैजनाथ गुप्ता हिस्सा 1/4 प्रीती गुप्ता पत्नी रमेश गुप्ता हि० 1/12. आयांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12 प्रियांश गुप्ता पिता रमेश गुप्ता 1/12. राजेश गुप्ता पिता वैजनाथ गुप्ता 1/4, दिनेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता 1/4

मंगलेश्वर पिता सुखनंदन वानी

14 78/2/1

0.0420 0.0420 भोला प्रसाद पिता सुखनंदन वानी

15      78/2/2
16      91/2/1        0.0200        नारायण प्रसाद पिता ईश्वरजीत
17       19/4         0.0050        संतोषकुमार गुप्ता पिता रामस्वयंवर गुप्ता

मुन्नालाल तिवारी पिता पारसनाथ तिवारी

0.0090

9/1/2/8

0.0040

19 16/1

शारदा गुप्ता, विनोद गुप्ता, प्रनोद गुप्ता तीरथ गुप्ता पिता राजेश्वरी गुप्ता, कुसुमकली गुप्ता पत्नी

0.0040

राजेश्वरी गुप्ता भोला प्रसाद , दिनेश प्रसाद, रघुवंश प्रसाद, गुड्डू प्रसाद रघुराज प्रसाद पिता शेषमणि

20 16/2

सुभउआबेवा कौशल प्रसाद

21 16/3/1

दिवाकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

0.0030 0.0040

22 16/3/2

गुलाब प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

0.0030

23 16/3/3

शकर प्रसाद पिता कौशल प्रसाद

24

0.0030 0.0700

25

16/3/4 69

बाभी देवा विष्णु प्रताप प्रभात मोरध्वज गुप्ता, रमाकात गुप्ता, बीरेन्द्र पिता विष्णु गुप्ता, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सुरेश प्रसाद गुप्ता, रामयती गुप्ता, सुधाशु कुमार गुप्ता, गाता गोपी गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता कुसुमकली, हेमराज श्यामवती माता फोटवा देवी, गोमती देवी पिता अनंदे

0.0180

26

79

मु जानकी देवी बेवा माधव प्रसाद कैलसुआ देवाहरीदास वानी, बडकू बाबूलाल पिता नर्वदा प्रसाद मु मुहरी बेवा नर्वदा प्रसाद, मु. जयपति पिता हरीदास उषा बेवा राजबहोरन पंकज अंकित पूजा, पिता राजबहोरन , राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह, विकध्यवासिनी प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, मुधोल मणि बेदा रामकृ‌पाल अग्रनाथ, देवी प्रसाद, संतोष, सुनील पिता रामकृपाल

0.9060

निजी पट्ट की भूণि का कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 5019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 20 सितम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0031 / अ-82 वर्ष 2023-2024 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) मैं वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन:-

पन्ना (क) जिला

देवेन्द्रनगर

(ख) तहसील

पिपरिया , प.ह.नं. 024

( ग) ग्राम

क्षेत्रफल

(घ) 0.280हेक्टेयर,

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

:

1

26/2/1/1

2

26/2/1/2

3

26/2/1/3

4

26/2/1/4

5

26/2/1/5

6

26/2/1/6

7

26/2/1/7

8

26/2/1/8

9

26/2/1/9

10

26/2/1/10

11

26/2/1/11

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.010

0.005

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5020

26/2/1/12 12

26/2/1/13 1.3

1-4

26/2/1/14

15

26/2/1/15

:

26/2/1/16 16

17

26/2/1/17

26/2/1/18 18

26/2/1/19 19

26/2/1/20 20

21

26/2/1/21

22

26/2/1/22

26/2/1/23 23

26/2/1/24 24

25

26/2/1/25

26/2/1/26 26

26/2/1/27 27

26/2/1/28 28

29

26/2/1/29

318

26/2/1/30

31

26/2/1/31

32

26/2/1/32

33

26/2/1/33

34

26/2/1/34

26/2/1/35 35

26/2/1/36 36

26/2/1/37 37

26/2/1/38 38

39

26/2/1/39

26/2/1/40 40

41

26/2/1/41

26/2/1/42 42

26/2/1/43 43

26/2/1/44 44

26/2/1/45 45

26/2/1/46 46

47

26/2/1/47

26/2/1/48 48

49

26/2/1/49

50

26/2/1/50

51

26/2/1/51

कुल रकवा :

0.010

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.010

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

0.005

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

निजी भूमि

0.005

0.280हे०

[ 2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि०मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों का पूरक प्रस्ताव) हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 5021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 23 सितम्बर 2024 क्र.-6141 -जि.भू.अ. -2024

धारा - 6

प्रकरण कमांक 02/अ-82/ 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम रनवेली पटवारी हल्का नं . 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.23 हैं. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अंर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्रारूप "ख " एवं " ग "

प्रकरण कमांक 02 /अ-82/ 2024-25 ग्राम रनबेली प० ह० नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप ख

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

परियोजना का नाम

1

मार्ग निर्माण

लोक प्रयोजन

2

स्थान

3

ग्राम- रनबेली प० ह०नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी

निजी भूमि - 0.23 हैं.

4 परियोजना का क्षेत्र

5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।

वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है , जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौडाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है । अतः मार्ग निर्माण चौडीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है ।

6

परियोजना म.प्र . शासन लोक निर्माण विभाग (भ ./ स. ) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है ।

परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित

प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।

परियोजना निर्माण के चरण

7

संलग्न है ।

परयोजना के प्रभावों को दर्शान

8

वाले क्षेत्र के नक्शे

9 परियोजना के लिये आवश्यक ग्राम रनबेली प ०ह ० नं० 07 रा.नि.मं. बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.23 हैं.

कुल भूमि

कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य

10 भूमि का मूल्य

के अनुसार

निरंक

11 प्रभावित परिवारो की कुल संख्या( अधिनियम की धारा 3 के

निरंक

खंड (ग ) के अनुसार परिसंपत्तियां

12

निरंक

13

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि

अर्जित हुई

सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।

14 समाजिक समाघात

(क) समाघातो का विवरण (ख)समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा,

2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति

3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत

4. सामाजिक पर्यावरण खाली भूमि वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर,

विकल्प जिन पर विचार किया गया

15

हो (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।

परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी । जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय- नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज , कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नही होगी । अतः परियोजना फायदेमंद है ।

(ख) यदि नहीं तो क्यो नही

प्रस्ताव का निष्कर्ष

16

मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5022

बंडोल तहसील व जिला सिवनी प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82 / 2024-25 ग्राम रनबेली प० ह ०नं० 07 रा.नि.मं.

प्रारूप

ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित नही

1 प्रभावित परिवारो की जीविका

प्रभावित नही

2 लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां

प्रभावित नही

3

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन

प्रभावित नही

4

जल मल निकासी एवं स्वच्छता

प्रभावित नही

पेयजल के स्त्रोत

5

प्रभावित नही

6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत

प्रभावित नही

7 सामुदायिक तलाब

8

उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्याान और श्मशान कब्रिस्तान)

9

बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।

वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

5023

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-6142- जि.भू.अ.-2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -

1 ग्राम का नाम:- पायली प.ह.नं.: 109 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील: लखनादौन जिला- सिवनी 2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 0.63 हेक्टेयर

संरचना

वृक्ष

सीमाएं

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता स. क.

सर्वेक्ष ण कमां क स्वामित्व प्रकार

ellatesejoke क्षेत्रफल(हे०में)

1925192k

6

5

4

3

2

1

77/1

कृषि 0.03 1

पश्चिम

उत्तर दक्षिण

प्रकार

संख्या

प्लिंथएरिया

biggblltk

12 13 14

11

10

9

8

7

महेश पि. प्रेमलाल की भूमि

रमेशकुमार पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

thelabelle

77/3

2

कृषि 0.06

thebeliefk

रमेशकु मार की शेष भूमि

ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद

विन्नाबा ई पि. मोहनसिं हकी भूमि

सुरेश कीभूमि

रमेशकुमकुम ार प्रेमलाल कीभूमि

महेश पिता प्रेमलाल जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

79/1

3

0.22

कृषि

ब्राम्हनसभाष ग्राम वाडा की सरहद

विन्नाबा ईपि. संह की भूमि मोहना

विन्नाबा

रामप्रसा द पि. प्रेमलाल की भूमि

गयाप्रसा द पि. रतीराम की भूमि

बिन्नाबाई बेवा मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

Hebble

0.01 78/1

4

कृषि

भूमिस्वामी

ग्राम ब्राम्हन वाडा की सरहद

ई पि. मोहनी संह की शेष भूमि

विन्नाब

सुभाष पिता सुरेश जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.06 78/5

5

कृषि

भूमिस्वामी

गयाप्रसा पि. द रतीराम की भूमि

महेश पि प्रेमला लकी भूमि

सुभाष पि सुरेश की शेष भूमि

है पि. मोहना संह की भूमि

रामप्रसा द प्रेमलाल पि. की भूमि

गयाप्रसाद पिता रतीराम जाति सुनार नि.ग्रा. भूमिस्वामी बेलाबाई बगैरह रामला लकी भूमि

सुभाष पि. सुरेश की शेष भूमि

विन्नाबा ईपि. मोहनसिं ह की शेष भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

5024

0.02

81/2

6

भूमिस्वामी

कृषि

रामप्रसाद पिता प्रेमलाल जाति सोनी नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सदनकु मार पि. प्रेमचंद की भूमि

दिनेश पि. गंगाप्रसा द की भूमि

गयाप्र साद पि. रतीरा मकी भूमि

विन्नाबा ई पि. मोहर्ना संह की शेष भूमि

0.07

7 81/3 कृषि

भूमिस्वामी

सदनकु मार की शेष भूमि

रामप्रसा दपि. प्रेमलाल की भूमि

सदनकु मार की शेष भूमि

सदनकुमार पिता प्रेमचंद जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.06

81/1

8

कृषि

भूमिस्वामी

रामप्र साद पि. प्रेमला लकी भूमि

सदनकु मार की शेष भूमि

सदनकु मार की शेष भूमि

0.10

83

9

कृषि

झामसिंह पिता तिलोक सिंह जाति राजपूत नि. ग्रा. भूमिस्वामी

Helpiteffe

झामसिंह पि. तिलोक सिंह की भूमि

विन्ना बाई पि. मोहर्ना संह की शेष भूमि

शासकी य नाला

सदन कुमार पि प्रेमचंद की भूमि

झामसिंह पि. तिलोक सिंह की शेष भूमि

झामसिं ह पि. तिलोक सिंह की शेष भूमि

9

योग

0.63

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेगे !

5025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-6143-जि.भू.अ.-2024-

धारा - 6

प्रकरण कमांक 01 / अ-82 / 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/ स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल

मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम मारबोडी पटवारी हल्का नं. 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.48 हें. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 ) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण . अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन . मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है , जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।

संलग्नः- प्रारूप "ख " एवं "ग "

प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/ 2024-25 ग्राम- मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील व जिला सिवनी

प्रारूप खं

(नियम 5)

सामाजिक समाघात रिपोर्ट

बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण

परियोजना का नाम

1

मार्ग निर्माण

लोक प्रयोजन

2

3

स्थान

ग्राम मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी

4

परियोजना का क्षेत्र

5 विकल्प जिन पर विचार किया

गया है ।

निजी भूमि 0.48 हैं. वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौडाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है । अतः मार्ग निर्माण चौडीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है ।

6

परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग (भ. / स. ) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है ।

परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित

7

परियोजना निर्माण के चरण

प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।

संलग्न है ।

8

परयोजना के प्रभावों को दर्शान वाले क्षेत्र के नक्शे

9

परियोजना के लिये आवश्यक ग्राम मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.नं. बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.48 हैं.

कुल भूमि

10. भूमि का मूल्य

कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य

के अनुसार

निरंक

11 प्रभावित परिवारो की कुल संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार परिसंपत्तियां

12

क. मकान 2

13

निरंक

विस्थापित होने वाले संभावित

अर्जित हुई परिवारों की संख्या जिनकी भूमि

14 समाजिक समाघात

सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।

1. सामाजिक प्रभाव आंकलन - परिवार विस्थापन एवं पुनर्वसाहट, शिक्षा, (क) समाघातो का विवरण (ख) समाघातो की संकेतक सूची

समुदाय की भागीदारी , स्वास्थ्य सेवाये

2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , स्थिति , उपस्थिति

3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत

4. सामाजिक पर्यावरण खाली भूमि वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता , ध्वनि शोर, 15 विकल्प जिन पर विचार किया गया

हो

(क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।

परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी । जिससे स्कूलं कालेज आने जाने में छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय- नाश्ता स्टाल , वाहन गैरेज, कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नही होगी । अतः परियोजना फायदेमंद है ।

(ख) यदि नहीं तो क्यो नही

प्रस्ताव का निष्कर्ष

16

मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात् उपलब्ध होगी । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है ।

[ भाग 1 5026

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 /2024-25 ग्राम-मारबोडी प० ह०नं 0 18 रा.नि.मं.. बंडोल तहसील व. जिला सिवनी

प्रारूप - ग

(नियम 5)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय

प्रभावित नही

प्रभावित परिवारो की जीविका

*

1

2

प्रभावित नही

लोक एव सामुदायिक परिसंपत्तियां

प्रभावित नही

3

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन

प्रभावित नही

4 जल मल निकासी एवं स्वच्छता

प्रभावित नही

पेयजल के स्त्रोत

5

प्रभावित नही

6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत

प्रभावित नही

सामुदायिक तलाब

7

8

उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।

जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बाल उद्यानि और श्मशान कब्रिस्तान)

9

बिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।।

वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथ है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी.

हितबद्व पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।

अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-494-भू-अर्जन-2024

देवास, दिनांक 24 सितम्बर 2024

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन पुनर्बास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, (अधिनियम

2013 क्र.30 सन 2013) ]

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में "पटपडी लघु सिंचाई योजना" के अंतर्गत ग्राम पटपडी, तहसील उदयनगर, अनुभाग बागली के जिला देवास (म.प्र. ) के डूब में प्रभावित वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि भू-अर्जन किए जाने हेतु वर्णित भूमि जिसका पट्टा धारकों का नाम एवं कक्ष क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित कक्ष क्रमांक की भूमि "पटपडी लघु सिंचाई योजना' से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

ग्राम पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास

विवरण

क्रं

अर्जित वन भूमि के वनाधिकार प‌ट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

कुल कक्ष संख्या

32.203 19

32.203

पटपड़ी लघु सिंचाई योजना का बांध निर्माण कार्य हेतु

1.

अनुसूची-2

"पटपडी लघु सिंचाई योजना" के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम पटपडी, तहसील उदयनगर जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण:-

ग्राम पटपड़ी, तहसील उदयनगर, जिला देवास

क्र.

अर्जित वन भूमि के वनाधिकार प‌ट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)

जाति

पट्टा धारको का नाम

अर्जित रकबा कक्ष क्रमांक कुल रकबा

2.29 2.29

717

अ.ज.जा.

1 जुवान सिंह खेमला

1.593 1.593

अ.ज.जा.

2 रामसिंह मालसिंह

718

0.848 0.848

अ.ज.जा.

3

सुमेरसिंह बनसिंह

718

3.088 3.088

717

अ.ज.जा.

4 मडिया मोतिया 5028

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्र.

वन भूमि के वनाधिकार पट्टों की भूमि का रकबा (हेक्टेयर मे)

जाति

पट्टा धारको का नाम

अर्जित रकबा

कक्ष क्रमांक कुल रकबा

2.244 2.244

अ.ज.जा.

5

खुमसिंह मालसिंह

718

1.965 1.965

709

अ.ज.जा.

6 चन्दरसिंह गोटिया

1.595 1.595

709

अ.ज.जा.

7

शंकर कलसिंह

2.595

2.595

718

अ.ज.जा.

8

विश्राम जुवानसिंह

از

2.112 2.112

अ.ज.जा.

9

कालू सूरसिंह

718

0.878 0.878

709

अ.ज.जा.

अमरसिंह छोटू

10

1.099 1.099

709

अ.ज.जा.

11 भंवरसिंह छोटिया

0.519 0.519

अ.ज.जा.

अर्जुन केकडिया

12

709

0.275 0.275

अ.ज.जा.

सोमला केकडिया

13

709

0.289 0.289

709

अ.ज.जा.

हीरालाल केकडिया

14

3.843 3.843

709

अ.ज.जा.

राजाराम डोगरसिंह

15

1.195 1.195

709

अ.ज.जा.

16 सुखलाल डोगरसिंह

1.421 1.421

709

अ.ज.जा.

पवन अमरसिंह

17

3.123 3.123

717

अ.ज.जा.

जमनाबाई मेहताब

18

01.231 01.231

709

अ.ज.जा.

फूलसिंग भंवरसिंग

19

कुल रकबा

32.203 32.203

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

भाग 1 ]

5029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश

क्र. -12244-भू-अर्जन-2024

नर्मदापुरम, दिनांक 20 अगस्त 2024

( म.प्र. शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 के अंतर्गत )

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12/02/2014/ सात/ ए , दिनांक 12/11/2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14/11/2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / समूह योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एन.डी.बी. योजनांतर्गत निर्माणाधीन सेमरीहरचंद, पालादेवरी , बोरना मिट्ठा, तेलसिर , महुआखेडा , गूजरखेडी, सांकला मार्ग निर्माण में ग्राम महुआखेडा में निर्माणाधीन बाक्स पुल के महुआखेडा तरफ के पहुंच मार्ग में लगभग 150 मीटर में आ रही निजी भूमि की आवश्यकता है । जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शित है । उक्त भूमि के भू-स्वामी/भू- स्वामियों द्वारा "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप-ख में सहमति मय शपथ- पत्र प्रस्तुत कर दी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

-: आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि / मकान का विवरण: - जिला-नर्मदापुरम, अनुविभाग -सोहागपुर, तहसील- सोहागपुर, प.ह.नं. - 07 , ग्राम महुआखेडाखुर्द , रा.नि. मंडल-धपाडाकलां, कुल रकबा = 0.310 हेक्टेयर

ख.नं.

कुल रकबा क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम

01

02

03

04

49/1

0.072 01 आनंद पिता जसवंत सिंह

49/2

1.821 02 छोटी बाई पत्नि जगदीश

मीना

दो

1.893 कुलयोग

अन्य संपत्ति प्रभावित रकबा

सिंचित रकबा हेक्टेयर में

असिंचित रकबा हेक्टेयर में

05

06

07

08

0.020

0.020

निरंक

0.290

0.290

निरंक

0.310

0.290

0.020

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, कलेक्टर.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-04.40.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-04.40.Ordinary.