Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अध्‍यादेश 1944..

Published 08 October 2024

Department
सामान्‍य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
289
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-08.289.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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ध्यप्रदे

शशासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 8 अक्टूबर 2024- आश्विन16 , शक 1946

क्रमांक 289 ]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 3-1-0011-2023- एक- 10.- क्रिमिनल लॉ ( संशोधन ) अध्यादेश , 1944 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा अपराध क्रमांक 54-2019 , विरूद्ध श्री सतीश कुमार श्रीवास्तव, उप वन मंडलाधिकारी , बांधवगढ़, टाईगर रिजर्व, जिला उमरिया एवं अन्य में अनुसंधानकर्ता अधिकारी निरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, जबलपुर संभाग श्री नरेश कुमार बेहरा को क्रिमिनल लॉ संशोधन , 1944 की धारा 3 सहपठित धारा 5 (6 ) , 18 ( ए ) ( 2 ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

577

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-08.289.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-08.289.Extraordinary.