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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

अधिसूचना क्रमांक/डी-6-35/81/65/14-3 दिनांक 16/04/1981 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति गुना के मंडी क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण (फल-सब्जी) घोषित

Published 08 October 2024

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
290
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-08.290.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार , दिनांक 8 अक्टूबर 2024-आश्विन16, शक1946

क्रमांक 290]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक/AGR/18 /0011 / 2024- Sec - 2-14 ( AGR ) (347931): -मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 (2 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक/डी-6-35/ 81/65/14-3 दिनांक 16/04/1981 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति गुना के मंडी क्षेत्र अन्तर्गत निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को अतिरिक्त मंडीप्रांगण (फल-सब्जी) घोषित करती है: -

स्थान

ग्राम पंचायत हरिपुर, ग्राम माधोपुर, तहसील गुना जिला गुना के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 112/1 रकबा 1.759 हेक्टेयर खसरा क्रमांक 112/2 रकबा 1.00 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 179 रकबा 0.50 हेक्टेयर कुल रकबा 3.259 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रः-

क्षेत्र ( हेक्टेयरमें )

खसरा क्रमांक

क्रमांक

1.759

112/1

1

1.00

112/2

2

0.50

179

3

3.259

योग

जिसकी सीमाएं

निजी भूमि।

उत्तर में

गुना-सिंघाडी पक्की सड़क।

दक्षिण में

निजी भूमि।

पूर्वमें

निजी भूमि एवं शासकीय खसरा नंबर 88/2 की सीमा।

पश्चिम में

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

579 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

580

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. AGR- 18-0011-2024- Sec- 2- चौदह (AGR)(347931 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

Bhopal , the 8th October 2024

NO/ AGR/18 /0011/ 2024- Sec - 2-14(AGR) ( 347931) : - In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declares the following areas , for which a market area at Guna has been established by this Department's Notification No. D - 15-35 /81 /65/ 14-3 dated 16/4/1981 , shall bean additional market yard ( Fruits & Vegetables ) namely:

PLACE

An area of 3.259 Hectare land of below mentioned Survey number 112/1 area 1.759Hectare, Survey number 112/2 area 1.00 Hectare , and Survey number 179 area 0.50 Hectare, at Gram Punchayat Haripur, Gram Madhopur in Tehsil Guna of District Guna .

S.No. Survey No. Area (In Hectare)

1.759

112/1

1

1.00

112/2

2

0.50

3

179

3.259

Total

BOUNDED BY

Private Land .

On the North by

Guna- Sighadi Pakki Road .

On the South by

Private Land .

On the East by

Govt. Land of Survey No. 88/2 and Private Land etc. On the West by

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, BHASKAR LAKSHAKAR , Add. Secy.

580(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक/AGR/ 18/ 0011 / 2024 - Sec - 2-14 ( AGR) ( 347931 ):- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक ०8/10/2024 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र गुना के ग्राम माधोपुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है: -

क्षेत्र

1. ग्राम पंचायत हरिपुर ग्राम माधोपुर तहसील गुना जिला गुना की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र -

(6) सिंघाडी

(5) गढा

(4) बमोरी बुजुर्ग

( 3) हरिपुर

(2) ढोलबाज

(1 ) गुना

(9) महूगडा

(8) बरोदिया खुर्द

(7) ऊमरी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. AGR- 18-0011-2024- Sec- 2- चौदह (AGR)(347931 ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, अपर सचिव.

Bhopal , the 8th October 2024

NO/ SAMB / 0033 /2024- EXPORT- SAMB( 298308) : - In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub section ( 2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , ( No. 24 of 1973 ) , the State Government hereby declare that in relation to the additional market yard declared vide this Department's Notification even number dated 08/10/2024 the following area's go Guna Gram Madhopur shall be a market proper namely:

AREA

1. An area the limit of Gram Punchayat Haripur and Gram Madhopur in Tehsil Guna of District Guna .

2. An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard namely -

(5) Garha ( 6) Sighadi (1) Guna (2) Dholbaaz (3) Haripur (4) Bamori Bugurj

(7) Umri (8) Barodiya Khurd (9 ) Mahoogarha .

Byorder and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, BHASKAR LAKSHAKAR , Add. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-08.290.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-08.290.Extraordinary.