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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 41, Part Part 1, 11 October 2024

Published 11 October 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
41
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-11.41.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2024-आश्विन 19 , शक 1946

क्रमांक 41 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई- 1-57-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा राज्य शासन की अनुशंसा पर श्रीमती वीरा राणा , भाप्रसे ( 1988 ) , मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को दिनांक 1 अप्रैल से 30 सितम्बर 2024 तक छः माह की सेवावृद्धि प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन तथा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उक्त सेवावृद्धि समाप्त होने के फलस्वरुप दिनांक 30 सितम्बर 2024 ( अपराह्न ) से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति प्रदान करता है.

क्र. ई- 1-204-2024-5- एक. भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति से लौटने पर श्री अनुराग जैन, भाप्रसे ( 1989 ) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. सेलवेन्द्रन , सचिव " कामिक".

5031

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1 5032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 1163-2279534-2024- ए- सोलह .-मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (डी) -1-2010 - ए-सोलह, दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय , इंदौर को , उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से पंजीयक, प्रतिनिधि संघ नियुक्त करती है.

No. F 1163-2279534-2024- A - XVI. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 5 of Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) , the State Government , in supersession of this Department's Notification No. F 4 (D ) -1-2010 - A- XVI , date 12th August , 2015, which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August, 2015, hereby , appoints Shri S. S. Dixit, Deputy Labour Commissioner , Office of the Labour Commissioner , Indore as Registrar of Representative Union , from the date of publication of this notification in " Madhya Pradesh Gazette " under the said Act .

क्र. 1163-2279534-2024- ए- सोलह. मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन ( स्थायी आज्ञाएं ) अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 26 सन् 1961 ) की धारा 3 ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 529-275-2022 - ए- सोलह, भोपाल , दिनांक 31 मार्च, 2022 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 31 मार्च 2022 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , श्री पी. के. दुबे, अपर श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त , कार्यालय , इंदौर को इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सम्पूर्ण राज्य के लिए प्रमाणकर्ता अधिकारी नियुक्त करती है.

No. 1163-2279534-2024- A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 3 (a) of the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders ) Act , 1961 (No. 26 of 1961 ) and in supersession of this Department's Notification No. 529-275-2022 -A - XVI , dated 31 March, 2022 which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 31 March 2015 , The State Government , hereby , appoints Shri P. K. Dube , Additional Labour Commissioner , as the Certifying Officer for the State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Gazette " under the said Act .

क्र. 1163-2279534-2024 - ए- सोलह.-व्यवसाय संघ अधिनियम , 1926 ( 1926 का 16 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4- ( डी) -1-2010 - ए- सोलह, दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को, उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से ऐसे व्यवसाय संघों के लिये जिनका उददेश्य इस राज्य तक सीमित हो, मध्यप्रदेश राज्य का पंजीयक, व्यसाय संघ नियुक्त करती है.

No. 1163-2279534-2024 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Trade Union Act , 1926 (No. 16 of 1926 ) , the State Government in supersession of this Department's Notification No. F 4 (D)-1- 2010 -A- XVI , date 12th August , 2015 , which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August, 2015, hereby, appoints Shri S. S. Dixit , Deputy Labour Commissioner , Office of the Labour Commissioner, Indore as Registrar of Madhya Pradesh State for such Trade Unions whose objectives are confined to the territory of this State, from the date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Gazette " under the saie Act .

क्र. एफ. 1163-2279534-2024 - ए- सोलह.- भारत सरकार, श्रम विभाग की अधिसूचना एस. आर. ओ. 372, दिनांक 26 फरवरी , 1952 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ( 1926 का 16 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4- ( डी) -1-2010- ए- सोलह दिनांक 12 अगस्त, 2015 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 14 अगस्त, 2015 को प्रकाशित हुई थी, अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा श्री एस. एस. दीक्षित, उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, इंदौर को, उक्त अधिनियम के अधीन इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से ऐसे व्यवसाय संघों के लिये जिनका उददेश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, और जिनके मुख्यालय या रजिस्ट्रीकृत कार्यालय , मध्यप्रदेश में स्थित है, पंजीयक, व्यवसाय संघ नियुक्त करती है.

No. F. 1163-2279534-2024- A- XVI . In exercise of the powers conferred by Government of Government of India, Labour Department's Notification S. R. O. 372 ,dated 26th February , 1952 and Section 3 of the Trade Union Act, 1926 (No. 16 of 1926 ) , the State Government , in supersession of this Department's Notification No. F 4 (D )-1- 2010- A- XVI , date 12th August , 2015 , which was published in Madhya Pradesh Gazette dated 14th August , 2015 , hereby, appoints Shri S. S. Dixit , Deputy Labour Commissioner , Office of the Labour Commissioner , Indore as Registrar for such Trade Unions whose objectives are not confined to a single State and their headquarters or registered office is situated in Madhya Pradesh from thed date of publication of this notification in "Madhya Pradesh Gazette . "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रीति मैथिल, अपर सचिव.

5033 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल पर्यावरण परिसर, ई -5, अरेरा कालोनी, भोपाल , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

सिहोरा विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4265- वि. यो. सिहोरा उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिहोरा विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सिहोरा, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय जबलपुर , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

विकास

अध्याय

विकास

सारणी /

क्रमांक

योजना में

कंडिका / प्रस्ताव, उपांतरित विकास योजना (नगर का नाम)

कॉलम का

भूमि उपयोग

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6)

में अतिरिक्त

सरल क्रमांक

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(6)

(4)

(5)

(7) (1)

(2)

(3)

औद्योगिक

6

6-सा-13

3

छात्रावास 1

सिहोरा विकास योजना 2011

(अ एवं ब)

(अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4291 - वि. यो. -496 इन्दौर- उपां. नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला इंदौर , मध्यप्रदेश .

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर, मध्यप्रदेश.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय 6 की कंडिका 6.20.1 की सारणी 6.22 के सरल क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है

PSP Residential

Industrial

S. No.

Recreation Agricultural

General Commercial

Trans- Portat- ion

Mandi whole sale Specialized commercial

(5)

(2)

(3)

(1)

P

(6) P

(7) NP

(8) NP

(9) NP

(10) P

C

50 Hostels

(4) P

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय इन्दौर को इस सूचना केके मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5034

भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2024

गोहद विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4328 - वि. यो.-गोहद-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि गोहद विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गोहद, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय भिण्ड, मध्यप्रदेश .

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1

गोहद विकास योजना 2031 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण सारणी /

प्रस्ताव, उपांतरित कंडिका /

कॉलम का कॉलम (5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

6-सा-11

(अ एवं व)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भिण्ड को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

मंदसौर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4332- वि. यो.- मंदसौर-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मंदसौर, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना में

विकास योजना (नगर का नाम)

भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1

मंदसौर विकास योजना 2011 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 )

सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-14

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

5035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

पांढुर्ना विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4336- वि. यो.- पांढुर्ना-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि पांढुर्ना विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला पांढुर्ना , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पांढुर्ना, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(2)

(1)

सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

छात्रावास

(6) 4

(5) 4-सा-9

(4) 4

(3) औद्योगिक 1

पांढुर्ना विकास योजना 2031

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्योपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4340-वि. यो. श्योपुर- उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. आयुक्त, चंबल संभाग , मुरैना, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, श्योपुर, मध्यप्रदेश .

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय श्योपुर , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त

सारणी / सरल क्रमांक कंडिका / कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)

(4)

(3)

(2)

(1)

छात्रावास

(6) 3

(5) 6-सा-15

6

1

श्योपुर विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के व्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय श्योपुर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5036

बीना विकास योजना 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4344- वि. यो.- बीना- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि बीना विकास योजना 2011 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बीना, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सागर , मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम )

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(1)

7

1

(2) बीना विकासविकास योजना 2011

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवंस्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

छात्रावास

(6) 3

7-सा-9

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

खण्डवा विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4348- वि. यो. - खण्डवा-उपांतरण- नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खण्डवा विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला खडवा, मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , खण्डवा , मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खण्डवा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(1)

4

1

(2) खण्डवा विकास योजना 2031

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

छात्रावास

(6) 3

(5) 4-सा-20

(अ एवं व)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

5037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कुक्षी विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4352 - वि. यो.- कुक्षी-उपांतरण -नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुक्षी विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, कुक्षी, मध्यप्रदेश . 4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय धार, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

छात्रावास

(6) 3

(5) 6-सा-6

(4) 6

(3) औद्योगिक

1

(2) कुक्षी विकास योजना 2031

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , धार को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

महेश्वर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4356- वि. यो.- महेश्वर - उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि महेश्वर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग , इंदौर, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, महेश्वर, मध्यप्रदेश .

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खरगोन , मध्यप्रदेश.

अनुसूची अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त

सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)

छात्रावास

(6) 3

(5) 6-सा-14

(4) 6

(3) औद्योगिक

1

(2) महेश्वर विकास योजना 2021

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

5038

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

शहडोल विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4360- वि. यो. - शहडोल- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, शहडोल, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय शहडोल, मध्यप्रदेश .

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3) (1)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6) 3

छात्रावास (5) 4-सा-12

(4) 4 1

(2) शहडोल विकास योजना 2031

औद्योगिक अ. सेवा उद्योग ब. अन्य उद्योग (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , शहडोल को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

खुरई विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4365 - वि. यो.- खुरई-उपांतरण- नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि खुरई विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, सागर संभाग , सागर, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम )

विकास योजना में भूमि उपयोग

(3) (1)

(2)

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त

सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत

एवंस्वीकार्य

उपयोग

(7)

छात्रावास

(6) 3

(4) 6 1

खुरई विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग (5) 6-सा-11

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , सागर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

5039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

चाकघाट विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4369 - वि. यो. - चाकघाट-उपांतरण- नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि चाकघाट विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, चाकघाट, मध्यप्रदेश .

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रीवा, मध्यप्रदेश .

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(1)

6

1

(2) चाकघाट विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

छात्रावास (5) 6-सा-13

(6) 3 (अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय रीवा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

आगर मालवा विकास योजना 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4373- वि. यो.- आगर मालवा- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आगर मालवा विकास योजना 2041 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर , जिला आगर मालवा , मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, आगर मालवा, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

1

आगर मालवा विकास योजना 2041

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

सारणी / कंडिका / सरल क्रमांक कॉलम का

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

छात्रावास

(6) 4

(5) 6-सा-13

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5040

सिरोंज विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4377 - वि. यो. - सिरोंज- उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिरोंज विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, सिरोंज, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय विदिशा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम)

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1

सिंरोज विकास योजना 2031

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

4

6-सा-11

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, विदिशा को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

सलकनपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4381- वि. यो. सलकनपुर- उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सलकनपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारुप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल, मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, रहेटी ( सलकनपुर ) , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सीहोर, मध्यप्रदेश.

सारणी /

विकास

अनुसूची अध्याय

क्रमांक विकास योजना (नगर का नाम )

विकास योजना में भूमि उपयोग

(4)

(3)

(2)

(1)

6

1

सलकनपुर विकास योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त

कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

6-सा-10

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, सीहोर को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

5041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. 4385 - वि. यो. 496- सीधी-उपां.-नग्रानि-2024

सीधी विकास योजना , 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीधी विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा-18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: -

1.आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.

2.कलेक्टर, जिला सीधी, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सीधी, म.प्र.

4.उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सिंगरौली , म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

सीधी विकास योजना, 2035 के अध्याय -6 की कंडिका 6.7 की सारणी 6- सा-8 के सरल क्रमांक -50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

Recreational Agriculture Tranport

Industrial

Commercial

Residential

S.No.

Activity

Public&Sem Public

PublicUtilitiesand facilities

PUF

P

G1 G2 G6 A1 A2 T1 T7

R1 C1 C6 12

NP

NP P

P NP NP NP NP NP NP

P

P

NP

50 Hostels/Working WomenHostel

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि

के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सिंगरौली को इस सूचना के म.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5042

क्र. 4390 - वि. यो. 496- सिंगरौली-उपां-नग्रानि-2024

सिंगरौली विकास योजना , 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिंगरौली विकास योजना, 2035 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :

1.आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.

2.कलेक्टर, जिला सिंगरौली, म.प्र.

3.आयुक्त नगर पालिक निगम, सिंगरौली, म.प्र.

4.उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

सिंगरौली विकास योजना, 2035 के अध्याय -6 की कंडिका 6.6 की सारणी 6- सा -11 के सरल क्रमांक -50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

Industrial Tranport

Agriculture

Recreational

Commercial

Residential

S.No.

Activity

Public&Sem Public

PublicUtilitiesand facilities

PUF

P

T7

G6 A1 A2 T1

G1 G2

C6 12

C1

R1

P NP

NP NP

NP NP NP NP NP

NP P

P P

50 Hostels/Working Women Hostel

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सिंगरौली को इस सूचना के म.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

5043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 3 अक्टूबर 2024 क्र. 4398 - वि. यो.-496- चंदेरी-उपां-नग्रानि-2024

चंदेरी विकास योजना, 2001 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि चंदेरी विकास योजना, 2001 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : -

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, म.प्र.

2.कलेक्टर, जिला अशोकनगर, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, चंदेरी , म.प्र.

4.उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना, म.प्र.

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

चंदेरी विकास योजना , 2001 के अध्याय 9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9- सा-2

परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग

भूमि परिक्षेत्र उपयोग

3

2

1

वाणिज्यिक

पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी- प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न है ।

फुटकर दुकानें , व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह, नाट्यगृह , विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार , मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.

पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.

(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल , डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय , डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

सेवा कर्मशालाएं , गोदाम व माल गोदाम

(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्टे, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5044

चंदेरी विकास योजना , 2001 के अध्याय 9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9- सा-2

परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग उपयोग

भूमि परिक्षेत्र

2

1

वाणिज्यिक

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग

3

पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र , कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने , सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न है ।

फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह, नाट्यगृह, विशिष्ट बाजार , थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न न करते हों , आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.

औद्योगिक

पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.

(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल, डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, छात्रावास सेवा कर्मशालाएं , गोदाम व माल गोदाम

(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्ट, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , गुना को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह - आयुक्त- सह- संचालक.

5045 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 सितम्बर 2024

रा. प्र. क्र. 01 - अ- 82-2024-2025- भू- अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन, संभाग क्र. 1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन -

जिला

नगर/ग्राम

क्रय की जाने वाली

खसरा

तहसील

योजना जिसके लिये

क्रय किये

नंबर

प्रस्तावित भूमि के भूमि

जाने वाला

प्रस्तावित

भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

स्वामी का नाम एवं पता

रकबा (हेक्ट. में )

(2)

(1)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.041

पेंच व्यपवर्तन ग्राम मोहगांव

314/1/1

छिन्दवाड़ा छिन्दवाड़ा

315/1

प.ह.नं. -41

0.053

ब. नं. -490

1. जगदीश पिता ब्रजलाल, तेली निवासी, ग्राम भूमिस्वामी.

रा.नि.मं.-

(3) सारना.

परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन

316/1

0.089

के लिये भूमि क्रय किये जाने के संबंध में.

2. गोमती बाई पति स्व. हरिप्रसाद तिज्जु, संतोष पिता हरिप्रसाद, सुदामा पति स्व. घनश्याम, चंचलेश हितेश, माधवी, सोनू पिता घनश्याम छीपा, निवासी ग्राम

भूमिस्वामी.

02 0.183

कुल योग .

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित संम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

5046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 सितम्बर 2024

रा. प्र. क्र. 01- अ- 82-2024-2025- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध , जल संसाधन, संभाग क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन .-

जिला तहसील

नगर/ग्राम

योजना जिसके लिये खसरा

क्रय किये

क्रय की जाने वाली

नंबर जाने वाला

प्रस्तावित भूमि के भूमि

प्रस्तावित

भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है .

स्वामी का नाम एवं पता

(3) रकबा ( हेक्ट. में )

(7)

(4)

ग्राम बांदराढाना

(2) अमरवाड़ा

(1) छिन्दवाड़ा

प.ह.नं. -41 (5) 567/1

(6) 0.120

पेंच व्यपवर्तन

1. हीरामन पिता उदेसी,

अहीर, निवासी ग्राम

ब. नं. - 200

भूमिस्वामी.

रा.नि.मं.-

सिंगोड़ी.

परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के

सार्वजनिक प्रयोजन

567/2

0.050

के लिये भूमि क्रय किये जाने के

संबंध में.

2. सोहन पिता हरिप्रसाद, अहीर, निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

02

0.170

कुल योग ..

( 2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित संम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप । आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखितरूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5047 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मैहर, दिनांक 13 सितम्बर 2024 भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82/23-24- पत्र क्र.-143-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

मैहर

चपना 1.0725 हे.

मैहर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत सोनौरा शाखा क्रमांक 1 के नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर ( म० प्र०)

भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) मैहर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5048

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.2.2.4.2/भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

1

2

3

5

6

0.3331

सतना उंचेहरा कोल्हुवा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत कंचनपुरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0,2.2.4.7भू-अर्जन/24 दि०27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना उंचेहरा

0.2926

मझोखर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत चकहटा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०,१२.५५ भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग 1

2

3

4

सतना उंचेहरा गोबरांवकला 0.5566 5

6

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क.-7 सतना जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका एवं गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.2.2.4.5/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग 1

2

3

4

6.1100 सतना रघुराजनगर शिवपुर

5

6

L कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर एवं धनखेर कला सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 5050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.224.6/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

L

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

5

4

6

सतना नागौद

0.9213

पुरुषोत्तमपुर

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सुजावल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.2.2.4.7/ भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

2

1

4

3

5

6

बेला

5.6438

नागौद

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं मझियारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भाग 1 ]

5051

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.22.80/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4

सतना कोठी उदयसागर 1.7600 5

6

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत टेल वितरिका की कोठी माइनर एवं पोंडी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र0.227/भू-अर्जन/24 दि० २१/०१/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

3

4

सतना

2 कोठी पवैया 9.4775 5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क.-1 नागौद

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा की लोखरिहा माइनर 1 , लोखरिहा माइनर 2 एवं गुलुवा माइनर 1 के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5052

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र02288/ भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा हि. में) लगभग

1

3

4

2

10.5925 सतना

पड़ौत

रघुराजनगर

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं पड़ौत माइनर के निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (भ०प्र०)

का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भूमि

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०2247/ भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

0.5675

मझियार

रघुराजनगर

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

6

5

1 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझियार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र02260/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

3

4

2

1

2.3588

रघुराजनगर कूची

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका की पडरौत माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० 382/24-25 पत्र क्र०.226.1./ भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

1.7200

सतना रघुराजनगर

143 चिरहुली

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 5054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र०.2262/ भू-अर्जन / 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

10.1988

कल्हारी

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर जिरवार कला सब माइनर एवं कल्हारी सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.2263/ भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.0488

तूमिन

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की धनखेरखुर्द माइनर एवं भुमकहर माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.226.4/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

9.5438

सतना

धवरहरा

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर एवं रैगांव माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र०.22.65/भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

2

3

1

1.1075

रघुराजनगर बरेह

सतना

बर्रेह माइनर के निर्माण हेतु बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5056

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र02266/मू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

5

6

सतना

3.6913

महुटा

रघुराजनगर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद -सतना शाखा नहर के अन्तर्गत हिनौता वितरिका एवं पड़ौत माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र02.26.7/ भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6

3

4

1

2

सतना

2.6325

कल्हाई

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझियारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.2282/भू-अर्जन/ 24 दि० ११/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

3

4

1

2

सतना

2.4575

इटौरा

रघुराजनगर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०223/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

L

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

3

4

1

4.2575

सतना कोठी इटमा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उपशाखा नहर की जैतवारा उपवितरिका की इटमा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5058

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०2254/ भू-अर्जन / 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

4

5

1

सतना

7.9538

रघुराजनगर मसनहा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. -1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत ओढकी माइनर की मसनहा सबमाइनर सोहावल वितरिका की गडरा कोठार माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० 382/24-25 पत्र क्र०.2255/भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

4

1

3

2

सतना

5.3433

कुडिया

रघुराजनगर

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद -सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की मझगवां टेल माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०.2286/ भू-अर्जन/24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

4

2

3

1

सतना

2.9700 रघुराजनगर

कला धनखेर

6

5

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. - 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर के अंतर्गत धनखेर कला सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र ०.2257भू-अर्जन/ 24 दि० 27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

4 1

2

3

2.4613 रघुराजनगर

सतना

मुड़हा खुर्द

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क.- 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल वितरिका की शिवपुर माइनर एवं धनखेरखुर्द माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5060

क्र. -2234-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम गाड़ा कोठार

(घ ) क्षेत्रफल- 0.1700 हे०

सर्वे नं.

क्र.

प्रभावित रकवा (हे.में.)

0.170

48/110/1/1

1

0.170

कुल योग-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत सलैया उनमुक्त माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०.224.2-भू- अर्जन/2024 दि०.27/09/2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए

प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

4

6

2

1

3

2.030 हे.

सतना उचेहरा कोल्हूवा

अन्तर्गतं सितपुरा माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन । बरगी व्यपवर्तन परियोजना में नागौद सतना शाखा नहर के

कार्यपालन यंत्री नर्मदा

विकास संभाग क0-07

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.- 2235-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः (म.प्र . शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना (ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - रेरूआ खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 3.1670 हे ०

      क्र.                    खसरा नं०                         अर्जित रकवा हें में
      1                        601/1                              0.1140
      2                        601/2                              0.1140
      3                        601/3                              0.1000
      4                      602/8/1/1                            0.0880
      5                      602/8/1/2                            0.0920
      6                      602/8/1/3                            0.1260
      7                       602/10/1                            0.1220
      8                        702/1                              0.1720
      9                        702/2                              0.1390
     10                       702/5/2                             0.0710
      11                       611/1                              0.0760
     12                    698/3/1/1/1/2/2                        0.0210
      13                    698/3/1/1/2                           0.1920
     14                      698/3/1/2                            0.0600
      15                     698/3/2/2                            0.1900
     16                        690/1                              0.0320
     17                        694/1                              0.1560
     18                        694/2                              0.1090
     19                         724                               0.0210
     20                        723/1                              0.2220
     21                        723/2                              0.1610
                                                                  0 1600
     22                        723/3 ...
     23                        722/2                               0.0250
     24                        721/2                              0.0160
     25                        729/1                               0.1510
     26                       729/3/1                              0.0520
    27                         729/4                              0.0620
    28                        730/1/1                             0.0560
    29                        730/1/2                             0.0240
     30                       730/2                               0.0600
    31                         730/3                              0.0560
     32                       730/4                               0.0560
    33                        730/5                               0.0560
    34                        730/6                               0.0120
    35                        731/1                               0.0030
                   कुल योग-                                       3.1670
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
      कमांक -7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा बरगी व्यपवर्तन परियोजना में बरगी व्यपर्वतन परियोजना
      अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अतंर्गत रेरूआ खुर्द माइनर 2 नहर के निर्माण हेतु ।
( 3)  भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
      सकता है ।

5062

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

क्र.-2238-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम सेमरी

(घ) क्षेत्रफल- 5.9490 हे०

 क्र.        खसरा नं०
  1          305/1
  2          305/2
 3            306
 4           307/1
 5           307/2
 6            309
 7          310/1/1
 8          283/1/1
 9          283/1/2
 10         283/2/3
 11          281/3
 12        281/1/1/3
 13        281/1/2/1
 14         281/1/3
15           170/1
16           170/2
17           169/1
18           169/2
19         169/3/1/1
20          168/3/1

अनुसूची

अर्जित रकवा (हें. में .)
   0.2010
   0.1450
   0.0720
   0.0780
   0.1810
   0.2180
   0.0740
   0.0470
   0.0520
   0.1250
  0.1730
  0.1590
  0.1290
  0.0050
  0.1730
  0.1730
  0.1130
  0.1160
  0.0750
  0.0070

5063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

     21            167                              0.2750
     22            166                              0.0080
     23            124                              0.1870
     24            118                              0.1990
     25           117/5/2                           0.0170
     26           114/1                             0.0070
     27           114/2                            0.0040
     28           116/1                            0.1130
     29           116/2                             0.0710
     30           116/3                            0.0050
     31            68/2                            0.4050
     32            69                              0.0080
     33            67/1                            0.2350
    34             66/1                            0.1250
     35            45                              0.0110
    36            44/1                             0.0750
    37            44/2                             0.2460
    38             43                              0.0120
    39             42                              0.1770
    40             40                              0.0240
    41            39/1                             0.0160
    42           39/2/1                            0.1540
    43           39/2/2/1                          0.1830
    44            38/1                             0.0130
    45            37/1                             0.2470
    46            37/2                             0.0210
    47            37/3                             0.1540
    48           25/1/1                            0.2010
    49           25/1/2                            0.0580
    50            25/3                            0.3390.
    51           25/4/2                           0.0430
                                                   5.9490
          कुल योग-
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग
     कमांक-7 जिला- सतना (म.प्र. ) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत फुरताल खुर्द माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3)  सकता है । भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5064

न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश भूमिगत

पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम

2012 जिला शहडोल , मध्यप्रदेश

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

शहडोल , दिनांक 2 सितम्बर 2024

कमांक 01 / बी-121 / 2019-20 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी , पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.050

447/2/1

सोहागपुर पोंगरी / पोंगरी

शहडोल

0.163

443/1 भाग 1 ]

5065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

कमांक 03 / बी-121 / 2021-22 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम नंदना, पटवारी हल्का हरदी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम नंदना तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

(1)

(2)

(3)

नंदना/ हरदी शहडोल सोहागपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

0.055

520/2/1 5066

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

कमांक 04 / बी-121 /2021-22, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम मैका, पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम मैका तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

(1) (2)

(3)

शहडोल सोहागपुर मैका / पोंगरी खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5 )

0.695 155/2 भाग 1 ]

5067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

कमांक 05 / बी-121 / 2021-22 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 12.04.2023 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम पोंगरी , पटवारी हल्का पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम पोंगरी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.06.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

(1)

(2)

(3)

सोहागपुर पोंगरी / पोंगरी शहडोल

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.090 71/1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिनीषा भगवती पाण्डेय , उपायुक्त (राजस्व) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2024

5068

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त, भू अभिलेख , मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 30 सितम्बर 2024

प्रारुप "बारह "

(नियम-10 देखिए )

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020

भू- सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र.-भू-सर्वेक्षण-2024-843.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह अधिसूचना करते है कि नीचे दी गयी अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये है:-

अनुसूची

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र तहसील

क्रं जिला

ग्राम/ नगर

पटवारी हल्का क्रं. / सेक्टर क्रं.

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

00235

ग्राम का संपूर्ण क्षेत्र (आबादी को छोड़कर) 1

मूल ग्राम -महोबा डामरौन

पिछोर

शिवपुरी

मजरा ग्राम- इमलिया

Form XII

The Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita ( Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh) Niyam 2020

Commencement of Land Survey

No. 843 - Land Survey- 2024.- In exercise of the powers conferred by Section 64 of the

Madhya Pradesh Land Revenue Code . 1959 (No. 20 of 1959 ) read with Rule 10 of the Madhya Pradesh Bhu - Rajasva Sanhita (Bhu - Sarvekshan Tatha Bhu - Abhilekh) Niyam 2020 the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh , hereby, notifies that the areas mentioned in column (5) ofthe Schedule below have been taken under land survey.-

SCHEDULE

Area taken under Land Survey

Patwari Halka No./Sector No.

Tahsil

District

(6)

(5)

Village/Town (4)

(3)

(2)

S.No (1)

Village Totel area (except Abadi)

00235

1 Shivpuri Pichhor Mool Village -Mahowa Damron Majara Tola-Imaliya

अनुभा श्रीवास्तव , आयुक्त भू-अभिलेख.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-11.41.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-11.41.Ordinary.