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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 2022 ....

Published 18 October 2024

Department
म.प्र. राज्‍य निर्वाचन आयोग
Type
Extraordinary
Gazette no.
301
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-18.301.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक18 अक्टूबर 2024-आश्विन 26, शक1946

क्रमांक 301]

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन "

58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

आदेश

क्रमांक-एफ-87-109-2022- ग्यारह- 1272.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' क' के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् बिलौआ , जिला ग्वालियर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री राम प्रकाश बघेल, वार्ड क्रमांक-13 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी श्री राम प्रकाश बघेल , वार्ड क्रमांक-13 के अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला - ग्वालियर के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक दिनांक 1 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित

601 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

602

परिशिष्ट- छत्तीस क के अनुसार अभ्यर्थी, श्री राम प्रकाश बघेल, वार्ड क्रमांक -13 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन ) , जिला- ग्वालियर को पत्र दिनांक 1 जून 2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी अभ्यर्थी के व्यय लेखे के संबंध में जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई , जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी. इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. अभ्यर्थी, श्री राम प्रकाश बघेल, वार्ड क्रमांक -13 द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत न होने की जानकारी आयोग को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना-पत्र' जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 23 अगस्त 2024 को उपस्थित होने को कहा गया.

7. अभ्यर्थी, श्री राम प्रकाश बघेल , वार्ड क्रमांक-13 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1448 , दिनांक 20 अगस्त 2024 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी .

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 23 अगस्त 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा अंतिम अवसर देते हुये अभ्यर्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

11. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

12. आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपने निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है.

अतः निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्री राम प्रकाश बघेल, वार्ड क्रमांक-13 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् बिलौआ, जिला ग्वालियर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल, 602(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

आदेश

क्रमांक-एफ-87-109-2022- ग्यारह -1273.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-' क' के अनुसार पार्षद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो , पृथक और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-' ख' के अनुसार पार्षद का निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 2022 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जून 2022 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

3. माह जुलाई , 2022 में सम्पन्न नगर परिषद् बिलौआ , जिला ग्वालियर के पार्षद पद के आम निर्वाचन में अभ्यर्थी श्री मोहन लाल जाटव, वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 जुलाई 2022 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-'ख' के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 अगस्त 2022 तक अभ्यर्थी श्री मोहन लाल जाटव, वार्ड क्रमांक -15 के अभ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला- ग्वालियर के पास दाखिल करना था.

4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक दिनांक 1 सितम्बर 2022 के संलग्न प्रेषित परिशिष्ट- छत्तीस क के अनुसार अभ्यर्थी, श्री मोहन लाल जाटव, वार्ड क्रमांक -15 द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

5. आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) , जिला- ग्वालियर को पत्र दिनांक 1 जून 2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. अभ्यर्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरांत भी अभ्यर्थी के व्यय लेखों के संबंध में जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई, जबकि नोटिस में सभी वैधानिक पहलुओं पर स्थित स्पष्ट कर दी गई थी . इसके उपरांत जिले को इस संबंध में सूचित किया गया था.

6. अभ्यर्थी, श्री मोहन लाल जाटव , वार्ड क्रमांक -15 द्वारा व्यय लेखे प्रस्तुत न होने की जानकारी आयोग को प्राप्त होनें पर आयोग द्वारा अनतत्वोगत्वा न्यायहित में अभ्यर्थी को सूचना पत्र' जारी कर समस्त कागजातों / प्रमाणों सहित अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग मुख्यालय, भोपाल में दिनांक 23 अगस्त 2024 को उपस्थित होने को कहा गया.

7. अभ्यर्थी, श्री मोहन लाल जाटव, वार्ड क्रमांक-15 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली की पावती कलेक्टर जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1448 , दिनांक 20 अगस्त 2024 द्वारा आयोग को व्यक्तिगत सुनवाई के पूर्व प्राप्त हो चुकी थी.

8. नोटिस की तामीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 23 अगस्त 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

9. आयोग द्वारा अंतिम अवसर देते हुये अभ्यर्थी को पुनः व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय, भोपाल में उपस्थित होने हेतु लिखा गया था.

10. आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र की तांमीली अभ्यर्थी को समय पूर्व हो जाने के उपरांत भी वे व्यक्तिगत सुनवाई तिथि 7 अक्टूबर 2024 को आयोग मुख्यालय , भोपाल में उपस्थित नहीं हुये और न ही इस अनुपस्थिति बावत् कोई अभ्यावेदन व अन्यादि उनकी ओर से जिला कार्यालय एवं आयोग को प्राप्त हुआ.

11. उपरोक्त से स्वयमेव स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

602(2)

12. आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास अपने निर्वाचन व्यय लेखों को प्रस्तुत नहीं करने का कोई न्यायोचित एवं समाधानकारक कारण नहीं है .

अतः निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत नहीं करने की इस असफलता के लिए अभ्यर्थी, श्री मोहन लाल जाटव , वार्ड क्रमांक -15 को मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों सहपठित मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम , 11 -' क' के अधीन इस प्रकार चुने जाने तथा नगर परिषद् बिलौआ, जिला ग्वालियर का पार्षद होने के लिए आदेश जारी होने की तिथि से 05 (पाँच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (अभिषेक सिंह) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल ,

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-18.301.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-18.301.Extraordinary.