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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 42, Part Part 1, 18 October 2024

Published 18 October 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
42
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-10-18.42.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024- आश्विन 26 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024

क्र. ई- 5-870 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5 , 6 एवं 12, 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई- 1-206-2024-5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे (1992) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5069

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5070

(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई- 5-1043- आयएएस-लीव-5- एक ( 1 ) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, ( 2016 ) , अपर कलेक्टर , जिला सतना को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 13 एवं 19 , 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024

क्र. ई- 1-238-2023-5- एक-नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 12,25,000/- निश्चित वेतन (पे- मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.

(2)

(1)

(4) अध्यक्ष 1. श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ),

राजस्व मण्डल

प्रमुख सचिव,

(3)

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास

मध्यप्रदेश शासन,

विभाग.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग.

(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. एफ 05-10-2022- साप्रावि कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर काओ. एस. डी.-कम- पीपीएस, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 1713- ( दो-1-18-2023 ) दिनांक 27 फरवरी 2024के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 फरवरी 2024 तक कुल छः दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, टी. टी. नगर, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2024

(3) अवकाशं से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में . अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ- 2-0014-2023-ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 14-15 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले उनके गृह नगर अलवर ( राजस्थान ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

5071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( ग्रामीण ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अभय सिंह , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ 1 ( ए) 134-2017- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्रीविजय कुमार खत्री, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत अंडमान निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(5 ) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

1. श्री विजय कुमार खत्री स्वयं

2. श्रीमती विजया खत्री पत्नी

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(2 ) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे के अवकाश अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्रीअंकित शुक्ला, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेडियो, सीसीटीव्ही, रेडियो मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 28-29 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2024

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव, क्र. एफ 1 ( ए) 18-2004-ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, को दिनांक 20 से 26 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5072

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2024

क्र. 3720-2024- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2025 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-

जन्मतिथि

अधिकारी का नाम

क्र.

सेवानिवृत्ति दिनांक (5) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि (4)

(3)

(2)

(1)

31-01-2025 02-01-2025

03-01-1965

1

श्री संजय कृष्ण जोशी

31-01-2025 10-01-2025

11-01-1965

2

श्री राजीव कुमार कर्महे

31-01-2025 14-01-2025

15-01-1965

श्री रामानन्द चन्द

3

31-01-2025 14-01-2025

15-01-1965

4

श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. )

28-02-2025 10-02-2025

11-02-1965

5

श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा

31-03-2025 16-03-2025

17-03-1965

6

श्री पदम चंद गुप्ता

31-03-2025 18-03-2025

19-03-1965

7

श्री प्रमोद कुमार

31-03-2025 31-03-2025

01-04-1965

8

श्री मोहम्मद मूसा खान

31-05-2025 13-05-2025

14-05-1965

श्री प्रदीप राठौर

9

30-06-2025 13-06-2025

14-06-1965

श्री सैफी दाऊदी

10

30-06-2025 13-06-2025

14-06-1965

श्री रामगोपाल प्रजापति

11

30-06-2025 30-06-2025

01-07-1965

श्री मोहम्मद अनीस खान

12

31-07-2025 05-07-2025

06-07-1965

13

श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर ( जूनि. )

31-07-2025 12-07-2025

13-07-1965

श्रीमती किरण सिंह

14

31-07-2025 15-07-2025

16-07-1965

श्री धर्मपाल सिंह सिवाच 15

31-07-2025 24-07-2025

25-07-1965

16

श्री मो. सय्यदुल अबरार अन्सारी

31-07-2025 31-07-2025

01-08-1965

17

श्री पवन कुमार शर्मा

31-08-2025 06-08-2025

07-08-1965

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह

18

31-08-2025 11-08-2025

12-08-1965

19

श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाहा

31-08-2025 14-08-2025

15-08-1965

20

श्री राजेश कुमार गुप्ता

31-08-2025 14-08-2025

15-08-1965

21

श्री अजय कुमार सिंह

30-09-2025

19-09-2025

20-09-1965

श्री राजेश नंदेश्वर

22

30-09-2025 30-09-2025

01-10-1965

23

श्री संजय कुमार पाण्डेय

31-10-2025

05-10-2025

06-10-1965

श्री गिरीश दीक्षित

24

31-10-2025 09-10-2025

10-10-1965

श्री जयशंकर श्रीवास्तव

25

31-10-2025 17-10-2025

18-10-1965

श्रीमती सविता सिंह

26

31-10-2025 30-10-2025

31-10-1965

27

श्रीविवेक कुमार गुप्ता

30-11-2025 02-11-2025

03-11-1965

28

श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल

30-11-2025 09-11-2025

10-11-1965

श्री राजा राम भारतीय

29

31-12-2025 11-12-2025

12-12-1965

श्री प्रकाश चन्द्र आर्य

30

31-12-2025 14-12-2025

15-12-1965

श्री अजय प्रकाश मिश्र

31

31-12-2025 14-12-2025

15-12-1965

32

श्री राजकुमार यादव

31-12-2025 25-12-2025

26-12-1965

श्री राजदीप सिंह ठाकुर

33

31-12-2025 31-12-2025

01-01-1966

34

श्री पूरन चन्द्र गुप्ता

31-12-2025 31-12-2025

01-01-1966

श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी

35

31-12-2025 31-12-2025

01-01-1966

36

श्री दगडू सिंह चौहान 5073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 3894-इक्कीस- ब ( एक) -2024.- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.

No. 3894- XXI - B ( I ) , - 2024. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 6 ofthe Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjeev Sachdeva, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect .

पंजी क्र. 3902-2024- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय राज्यपाल महोदय के विधि अधिकारी, राजभवन , भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल के पद पर किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एत‌द्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ( म. प्र. )

राजभवन, भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2024

क्र. एफ- 1-3-24- रा. स. यू. ए. - 1-1157.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, एतद्वारा , प्रो . राकेश सिंघई, प्रोफेसर एवं निदेशक, युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , शिवपुरी ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन (म. प्र. )

राजभवन , भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

क्र. एफ - 1-1-24- रा. स. यू. ए. - 1-1169.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन , एतद्द्वारा , प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय , उज्जैन (म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त करता हूं.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5074

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावरण परिसर , ई -5 , अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 सेंधवा विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4437 - वि. यो. सेंधवा उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश .

2. कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश .

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सेंधवा, मध्यप्रदेश.

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

उपांतरण सारणी /

विकास

अध्याय

विकास क्रमांक

योजना में विकास योजना (नगर का नाम)

भूमि उपयोग कंडिका / प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) कॉलम का

में अतिरिक्त सरल क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

एवं स्वीकार्य उपयोग

(5)

(4)

(3) (1)

6

(2) सेंधवा विकास

1

योजना 2021

औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

(7) छात्रावास

(6) 3

6-सा-15

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

प्ररूप-1

[नियम 2 के उपनियम ( एक) का खण्ड ( झ ) देखिए ]

उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना

क्र. 4587-14-10-24.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद्वारा , भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-

अनुसूची

(

उत्पादन क्षेत्र)

क्रमांक (1) 1.

ग्राम (2) भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र.

क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) मार्ग से प्रभावित सम्पूर्ण रकबा.

खसरा क्रमांक (3) विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग .

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.

5075

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्ररूप-2

[नियम 5 का उपनियम ( एक ) देखिए ] प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना

6 क्र. 4599-14-10-24.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

(प्राप्ति क्षेत्र)

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

ग्राम (2)

क्रमांक (1)

1.

भोपाल विकास योजना , 2005 का निवेश क्षेत्र.

(4) मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.

(3) विकास योजना , 2005 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र मे आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.

मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा .

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4602- वि. यो. उज्जैन उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना , 2035 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , उज्जैन, मध्यप्रदेश .

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

उज्जैन विकास योजना, 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र ( सिंहस्थ मेला क्षेत्र ) के बिन्दु क्रमांक-2 ( iv ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-

6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र ( सिंहस्थ मेला क्षेत्र )

2. (iv ) अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह- आयुक्त सह-संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5076

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2024

क्र. 691 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

1.605

रौसर

(1) रीवा हुजूर नगर

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, रीवा ( म . प्र. )

(6) रीवा जिले के रौसर चौराहा से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 सितम्बर 2024

क्र. 778- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.260

डीह

त्योंथर

रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , रीवा ( म . प्र. )

रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह ) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

5077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2024

क्र. 792 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

0.680

(3) कोटा

सेमरिया

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

रीवा जिले के सिगमा टोला कार्यपालन यंत्री, लोक

निर्माण विभाग , सेतु निर्माण

संभाग रीवा ( म. प्र. )

हटा ( हटहा ) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवई नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 2756- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-उज्जैन

(ख) तहसील- उज्जैन

(ग) कस्बा- उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 0.0311 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

कुल रकबा ( हेक्टर में)

(3) (2)

0.050 2405/2

0.050 2405/3

0.045 2405/4

0.052 2405/5

क्र. 101234

परिसम्पत्ति (5) अधिग्रहित रकबा ( हेक्टर में ) (4)

0.0311

उक्त भूमियों पर 07 निर्मित मकान का भी अधिग्रहण किया जा रहा है.

कुल अधिग्रहित रकबा 0.0311

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रेल्वे स्टेशन उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अशासकीय भूमि का अधिग्रहण .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5078

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 3 सितम्बर 2024

प्रारंभिक अधिसूचना

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]

क्र. भू-अर्जन- 2024-7371- रा.प्र.क्र. 0001-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-

अनुसूची (1)

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)

(1)

11.81 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक

विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण:-

उज्जैन

(क) जिला

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

माधौपुर

(ग) ग्राम

11.81

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5079

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

सर्वे नंबर क्र.

(2) (1)

80 1 .

89 2.

90 3.

91 4.

81/1 5.

6.

82/2

84 7.

85/1 8.

86 9.

87 10.

11.

81/2

82/1 12.

83 13.

14.

85/2

92 15.

16.

93/1

93/2 17.

18.

93/3/1

19.

93/3/2

94/1 20.

94/2 21.

94/3 22.

23.

94/4/1/1

94/4/1/2 24.

25 .

94/4/2

26.

94/5/1

27.

94/5/2

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)

0.150

0.410

0.590

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.450

0.500

0.100

0.110

0.270

0.170

0.240

0.900

0.220

0.140

0.130

0.480

1.150

1.000

0,900

0.100

0.200

0.600

1.000

0.100

0.400

0.500

0,800

0.200

11.810

योग

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2024-7372- रा.प्र.क्र. 0007-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 5080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है: -

अनुसूची (1 )

विवरण (1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2) 90.570हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1 - भूमि का विवरण:-

उज्जैन

(क)जिला

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

चैनपुर हंसखेडी

90.570हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्र.

सर्वे नंबर

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)

(2)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) (1)

(3)

औद्योगिक क्षेत्र

कार्यपालन यंत्री

1.

0.410

88/1/1/1

1.200

2.

डीएमआईसी विक्रम

डीएमआईसी विक्रम 88/1/1/2

0.800

3.

88/1/2/1

उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

1.000

4.

88/1/2/2

उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.200

5.

88/2/1

6.

0.400

88/2/2

0.740

7.

90/1/1

1.000

8.

90/1/2

0.250

9.

90/2/1

0.800

10.

90/2/2

0.690

11.

91 5081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

95 12.

96 13.

98 14.

99 15.

16.

100/1

17.

100/2

101 18.

19.

102/1

20.

102/2

21.

103/1

22.

103/2

23.

104/1

104/2 24.

104/3 25.

26.

106/1

106/2 27.

107 28.

108/1 29.

30.

108/2

31.

108/3

32.

109/1

33.

109/2

34.

109/3/1

35.

109/3/2

36.

110/1

37.

110/2/1

38.

110/2/2

39.

110/3/1

40.

110/3/2

41.

110/4/1

42.

110/4/2

111 43.

44.

45.

112/1/2

112/2 46.

47.

112/3

112/4/1 48.

49.

112/4/2

50.

112/5

113 51.

52.

114/1

53.

114/2/1

54.

114/2/2/1

114/2/2/2 55.

(5)

(4)

(3)

2.520

0.890

1.220

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.690

2.800

2.010

1.920

1.340

1.340

1.080

2.490

0.120

0.790

0.790

0.600

1.400

0.770

0,500

1.140

0.560

5.690

1.400

0.400

0.400

0.200

0.590

0.290

0.020

0.200

0.110

0.090

0,930

1.500

1.500

1.270

1.700

0.670

0.200

1.200

2.510

2.400

0.200

1.200

2.890 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5082

(2)

(1)

116/1 56.

57.

116/2

58.

117/1/2 59.

117/2 60.

61.

118/1/2 62.

63.

118/2

118/3 64.

118/4 65.

119 66.

120/1 67.

120/2 68.

121 69.

122 70.

71 .

123/1

72.

123/2

124 73.

125 74.

126 75.

76.

127/1

127/2 77 .

127/3 78.

79.

127/4

80.

127/5

81.

128/1

128/2 82.

83.

128/3/1

84.

128/3/2

129/1 85.

86.

129/2

129/3 87.

130/1 88.

89.

130/2

131 90 .

132 91.

133/1/1 92.

133/1/2 93 .

133/2 94.

134 95.

135/1 96.

135/2 97.

135/3 98.

99.

135/4

(5)

(4)

(3)

2.720

0.110

0.700

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.700

0.700

0.120

0.230

0.350

0.360

0.360

0.310

0.200

0.050

0.310

0.360

0.080

0.440

0,360

1.590

2.420

0.080

0.750

0.500

0.540

0.200

0.120

0.160

0.410

0.400

0.470

0.420

0.780

0.450

1.020

0.640

1.640

0.180

0.180

0.700

0.660

0.100

0.500

0.400

0.200 5083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

135/5 100.

136 101.

137/1 102.

137/2 103.

137/3 104.

105.

137/4

138 106.

139 107.

140/1/1 108.

140/1/2 109.

140/2/1/1 110.

140/2/1/2 111 .

140/2/2 112.

141/1 113.

141/3 114.

(5)

(4)

(3)

0.290

1.240

0.480

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.200

0,300

0.300

0.210

0.250

0.100

0.770

0.100

0.100

0.100

0.570

0.570

कुल रकबा 90.570

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्षों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7373- रा.प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है . साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5084

अनुसूची (1 )

विवरण

(1)

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में

(2)

22.62हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक

विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1 -भूमि का विवरण:-

(क) जिला उज्जैन

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

पिपलौदा द्वारकाधीश

(ग) ग्राम

22.62हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वे नंबर क्र.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)

(2) (1)

208 1.

217 2.

218 3.

4.

221/1

5.

221/2

6.

221/3

7.

221/4

221/11 8.

221/12 9.

10.

221/13

11.

221/14

12.

221/15

13.

221/16

14.

221/7

15.

209/1

16.

209/2

17.

210/1

210/2 18.

211 19.

214 20.

216 21 .

212 22.

213 23.

215 24.

219/1/1 25.

26.

219/1/2/1

27.

220/1/1 0.500

0.500

0.670

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.200

1.400

0.530

0.530

0,500

0.500

0.500

0.500

0,500

0.500

0.500

1..220

0.400

2.610

1.000

2.280

0.460

0.580

0.060

0.800

0.800

0.300

0.320

0.270 5085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.190

219/1/2/2

28.

0.110

29.

220/1/2

0.320

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

30.

219/1/2/3

0.270

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. 220/1/3

31.

0.310

32.

219/2/1

0.190

33.

220/2/1

0.320

34.

219/2/2

0.180

35.

0.800

36.

221/6

22.62

कुल रकबा

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा . भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन - 2024-7374- रा.प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1 )

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में विवरण

(2)

31.550 हे.

(1) विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5086

अनुसूची (2)

1- भूमि का विवरण:-

(क) जिला उज्जैन

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

(ग)ग्राम

मुंजाखेड़ी

31.550 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वे नंबर क्र.

(2) (1)

1.

1/1

2.

1/2

3.

2/1

4.

2/2

3 5.

4/1 6.

4/2 7.

4/3 8.

5 9.

6 10.

7 11.

12.

8/1

8/2 13.

9/1 14.

9/2 15.

33/1 16.

33/2 17.

18.

33/4 19.

35 20 .

21.

37/1

22.

37/2

38/1 23.

38/2 24.

38/3 25.

39/1 26.

27.

39/2

28.

40/1

29.

40/2

42 30.

43 31.

44 32.

45 33.

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

0.410

0.200

0.800

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.150

0.500

0.050

0.300

0.130

0.050

0,400

0.330

0.170

1.210

0.100

0.190

0.020

0.460

0.150

0.060

0.420

1.520

0.180

0.170

0.460

0.090

0.790

0.500

0.120

0.250

0.150

0.110

1.630

0.050 5087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

46 34.

47 35.

48 36.

49 37.

54 38.

55 39.

40.

56/1

41.

56/2

42.

56/3

43.

56/4

44.

57/1

57/2 45.

59 46.

60 47.

48.

61/1

61/2 49.

67/1 50.

67/2 51.

52.

67/3

67/4 53 .

54.

67/5

41/1 55.

56.

41/2

53 57.

58.

68/1

59.

68/2

60.

68/3

61.

68/4

69 62.

71 63.

72/1 64.

72/2 65.

66.

75/1

67.

75/2/1

75/2/2 68.

69.

10/1

70.

10/2

11 71 .

13/1 72.

13/2 73.

74.

13/3

76/1 75.

76.

76/2/1

76/2/2/1/1 77 .

(5)

(4)

(3)

0.120

0.070

0.020

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन .

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.800

0.660

1,690

0.070

0.060

0.060

0.060

1.030

1.040

0.800

0.800

0.500

0,300

0.240

0.300

0.140

0.570

0.560

0.500

0.100

0.100

0.180

0.200

0.200

0.200

0.870

0.760

0.310

0.620

0.800

0.200

0.050

0.750

0.600

0.440

1.220

0.410

0.210

0.260

0.260

0.080 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5088

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.120

78. 76/2/2/1/2

0.100

76/2/2/2

79.

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

कुल रकबा 31.550

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7375- रा.प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-

अनुसूची (1 )

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में विवरण

(2)

46.760 हे.

(1) विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1-भूमि का विवरण:-

उज्जैन

(क) जिला

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

गांवडी

(ग) ग्राम

46.760 हे .

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

सर्वे नंबर क्र.

(2) (1)

199 1.

200 2.

198 3.

197 4.

196 5.

195/1 6.

235/2 7.

235/1 8.

234 9.

233/2 10.

11.

233/1

232 12.

231/2 13.

14.

203/3

15.

203/2

16.

203/1/2

203/1/1/2 17.

18.

203/1/1/1

19.

202/3

202/2 20.

21.

202/1

201 22.

229/1 23.

230 24.

220 25.

221 26.

222 27.

218 28.

217 29.

216 30.

31.

32.

229/2/1

229/3 33.

228 34.

227 35.

226 36.

225 37.

224 38.

223 39.

215 40.

214 41.

213 42.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)

1.210

0.370

0.100

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. 0,560

0.580

0.630

0,590

0.600

1.180

0.790

0.390

0,400

1.000

0.600

0.680

0.200

0.100

0.460

0.500

0.510

1.010

2.090

0.690

2.090

0.830

0.250

0.220

0.230

0.230

0.220

0.500

0.180

0.680

0.110

0.100

0.100

0.780

0.390

0.400

0.340

0.300

0.310 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5090

(2)

(1 )

208 43.

207 44.

206 45.

205 46.

47.

204/2/2

48.

204/2/1

49.

204/1

209 50.

51.

210

52.

211/2

53.

211/1

54.

212/1/3

212/1/2 55.

56.

212/1/1

57.

212/4

258 58.

259/1 59.

60.

259/2

61.

261/1

261/2 62.

63.

279/1

279/2 64.

65.

279/3

66.

280/1

67.

280/2

281 68.

282/1 69.

282/2 70 .

71.

282/3

283 72.

284 73.

285 74.

286 75.

287 76.

77 .

288/1

78.

288/2

79.

288/3

289 80.

81.

290/1

82.

290/2

83.

290/3

84.

295/1

85.

295/2

295/3 86.

(5)

(4)

(3)

0.290

0.180

0.110

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन,

0.290

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.330

0.330

0.340

0.290

0.300

0.110

0.110

0.410

0.410

0.420

0.410

0.870

0.590

0.100

0.100

0.140

0.220

0.680

0.200

1.700

0.400

1.900

0.470

0.800

0.800

0.940

0.460

0.460

0.470

0,520

0.840

0.360

0.650

1.870

0.620

0.600

0.200

0.190

0.700

0.840 5091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.240

260

87.

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

कुल रकबा 46.760

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2024-7376- रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1 में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-

अनुसूची (1 )

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)

(1)

38.91 हे.

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1 -भूमि का विवरण:-

उज्जैन

(क) जिला

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

कड़छा

(ग) ग्राम

39.91 हे.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5092

सर्वे नंबर क्र.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (5)

धारा-12के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(4)

(2) (1)

452 1.

453 2.

3.

460/1

460/2 4.

460/3 5.

461 6.

462 7.

463 8.

464 9.

465 10.

466 11.

467/1 12.

467/2 13.

468 14.

469 15.

470 16.

471 17.

472 18.

473 19.

474 20.

475 21.

476 22.

477 23.

478 24.

479 25.

480/1 26.

480/2 27.

480/3 28.

481/1 29.

481/2 30.

482 31.

431/1 32.

431/2 33 .

441/1 34.

441/2 35.

459 36.

(2)

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)

2.700

0.740

कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.

0.750

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.090

0.040

0.410

0.600

0,600

1.520

0.570

0.900

1.420

2.700

2.500

0.870

4.200

2.540

0.590

1.450

0.470

0.240

0.350

0.300

0.610

0.790

0.710

0.750

0.750

1.640

1.100

4.040

0.490

0480

0.190

0.180

0.630

38.91

कुल रकबा

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है .

5093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. भू-अर्जन- 2024-7377- रा.प्र.क्र . 0006-अ-82-2024-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1 में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है . साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-

अनुसूची (1)

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

231.078 हे .

विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक

विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.

अनुसूची (2)

1 -भूमि का विवरण:-

उज्जैन

(क) जिला

उज्जैन (ग्रामीण)

(ख) तहसील

नरवर

(ग)ग्राम

231.078 हेक्टेयर .

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन सर्वे नंबर

क्र.

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे . में)

कावर्णन (5)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

(3)

(2)

(1)

औद्योगिक क्षेत्र

0.250

55

1.

डीएमआईसीविक्रम

0.420

57

2.

1.320

कार्यपालन यंत्री, उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

61

3.

डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.340

62

4.

1.510

64

5.

1.710

65

6.

2.950

66

7.

5094

(2)

(1)

68 8.

70 9.

71 10.

72 11.

73/1 12.

73/2 13.

78 14.

488 15.

490 16.

508 17.

509 18.

510 19.

511 20.

512 21.

513 22.

515 23.

521 24.

523 25.

489/1 26.

489/2 27.

491/1 28.

29.

491/2

491/3 30.

507/1 31.

32.

507/2

514/1 33.

514/2 34.

516/1 35.

516/2 36.

516/3 37.

517/1 38.

517/2 39.

518/1 40.

518/2 41.

518/3 42.

52/1 43.

52/2 44.

520/1 45.

520/2 46.

520/3 47.

520/4 48.

522/1 49.

522/2 50.

53/1 51.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

(5)

(4)

(3)

1.120

1.400

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.

0.820

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.130

0.820

0.600

2.150

1.130

1.120

0.610

0.180

0.180

0.790

0.630

0.700

1.260

2.790

2.270

0.980

0.200

1.120

0.030

0.010

0.410

0.200

0.400

0.270

2.620

0.970

0.770

0.720

1.690

1.980

1.980

1.960

0.380

0.380

0.140

0.150

0.150

0.150

0.930

0.920

0.830 5095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

53/2/1 52.

53.

53/2/2

53/3 54.

55.

53/4

56.

54/1

57.

54/2

58.

59/1

59/2 59.

60.

59/3

59/4 61.

60/1 62.

63.

60/2

64.

65/1920

65.

68/1930

66.

69/1

69/2 67.

41/1 68.

41/2 69.

70.

42/1

43 71 .

72.

44/1

73.

44/2

74.

44/3

75.

45/1/1/1

76.

45/1/1/2

77 .

45/2/2

45/2/3 78.

79.

46/1

80.

47/1/1

81.

47/1/2

47/2 82.

47/3 83.

48/1 84.

48/2 85.

86.

48/3

49 87.

77/1 88.

89.

77/2

90.

80/1/1

91.

80/1/2

80/1/3 92.

93.

80/2

81/1 94.

95.

81/2/1

(5)

(4)

(3)

0.420

0.420

0.840

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.830

1.000

1.000

1.480

1.480

1.480

1.480

1.400

0.080

1.540

0.840

0.520

1.000

0.260

0.360

1.090

1.120

0.660

0.290

0.640

0.400

0.200

0.080

0.210

0.200

0.100

0.350

0.100

0.420

0.580

0.260

0.170

2.090

0.520

0.200

0.410

0.130

0.090

0.600

1.040

0.953 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5096

(2)

(1)

81/2/2 96.

81/3 97.

81/4 98.

288/1 99.

288/2 100.

228/1 101.

228/2 102.

229/1 103.

229/2/1 104.

105.

229/3 106.

107.

230/1

230/2 108.

230/3 109.

230/4 110.

230/5 111.

230/6 112.

231 113.

232/1 114.

232/2/1 115.

116.

233/1/1 117.

233/1/2 118.

233/2 119.

233/3 120.

234 121.

235/1 122.

235/2 123.

236 124.

237 125.

238/1 126.

238/2 127.

239/1/1 128.

129.

239/1/2

239/2 130.

240 131.

241/1 132.

241/2 133.

242 134.

243/1 135.

243/2 136.

243/3 137.

244/1 138.

244/2 139.

(5)

(4)

(3)

0.465

1.020

1.020

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.520

0.520

1.000

0.880

2.000

0.640

0.100

0.740

1.050

0.550

0.500

1.050

0.640

0.400

0.830

0.960

0.300

0.300

0.290

0.330

0.200

0.400

1.470

0.520

0.530

1.040

0.830

0.400

0.810

0.270

0.730

0.360

0.110

0.520

0.520

0.650

0.920

0.500

0.260

0.980

0.980 5097

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

245 140 .

141.

246/1

142.

246/2/1

143.

246/2/2

144.

247/1/1

247/1/2 145.

247/2/2 146.

147.

247/2/3

148.

247/4

149.

248/1/2

150.

248/1/3

248/2 151.

248/4 152.

249/1 153.

154.

249/2

155.

250/1

250/2 156.

250/3 157.

251/1 158.

251/2 159.

252 160.

253 161.

254 162.

255 163 .

256 164.

257 165.

258 166.

259 167.

260 168.

261 169.

262/1 170.

262/2 171.

263 172.

264/1 173.

264/2 174.

175.

264/3

265 176.

266 177 .

178 .

267/1

267/2 179.

180.

267/3

181.

267/4

268 182.

269 183 .

(5)

(4)

(3)

1.970

0.780

0.520

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.480

0.350

0.290

0,650

0.310

0.050

0.100

0.140

0.100

0.020

0.340

0.310

0.410

0.370

0.300

0.400

0.400

0.800

0.620

0.620

0.800

0.780

0.790

0.790

1.920

1.920

4.840

0.300

1.190

1.040

2.000

2,000

2.000

0.520

0.620

0.400

0.030

0.390

0.180

0.410

0.200 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5098

(2)

(1)

270 184.

271 185.

272 186.

273 187.

274 188.

275/1 189.

275/2 190.

276/1 191.

192.

276/2

276/3 193.

277/1 194.

277/2 195.

278 196.

279/1 197.

279/2 198.

280 199.

283/1 200.

283/2 201.

283/3 202.

284/1 203.

284/2 204.

284/3 205.

287/1 206.

287/2 207 .

289 208.

347 209.

348 210.

349 211.

350 212.

351 213.

352/1 214.

352/1/2 215.

352/2 216.

353/1/1 217.

353/1/2/1 218.

353/1/2/2 219.

353/1/2/3 220.

353/2/1 221.

353/2/2 222.

353/2/3 223.

354/1 224.

354/2/1 225.

354/2/2/1 226.

354/2/2/2 227.

(5)

(4)

(3)

0.210

0.420

0.420

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन .

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.820

0.630

0.580

1.210

0.170

1.270

0.470

1.090

0.520

0.450

0.380

0.280

0.880

0.850

2.340

0.520

0.510

1.050

0.260

1.290

0.490

1.040

0.320

0.360

0.630

0.350

0.970

0.200

0.080

0.400

0.180

0.020

0.030

0.030

0.110

0.170

0.170

0.420

0.240

0.060

0.040 5099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

228. 354/2/2/3

229.

354/3/1

230.

354/3/2

231.

354/3/3

356 232.

233.

357/1

234.

357/2

235.

358/1

236.

358/2

237.

358/3

238.

358/4/1

239.

358/4/2

359/1 240.

241.

359/2

360 242.

243.

361/1

244.

361/2

245.

361/3/1

246.

361/3/2

247.

361/4

248.

361/5/1

249.

361/5/2

250.

362/1

362/2 251.

252.

363/1

253.

363/2

364 254.

365 255.

366 256.

367 257.

258.

368/1

259.

368/2

369 260.

370 261.

262.

371/1

371/2 263.

371/3 264.

372 265.

373 266.

374 267.

375 268.

376 269.

377 270.

271.

380/1

(5)

(4)

(3)

0.020

0.160

0.150

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

0.050

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

1.820

0.250

0.510

0.210

0.210

0.210

0.750

0.470

0.940

0.740

1.660

0.200

0.200

0.310

0.520

0.830

0.150

0.250

0.430

0.710

0.970

0.970

0.960

0.900

1.130

0.970

0.660

0.330

0.850

1.130

1.100

0.440

0.400

0.150

0.180

0.280

0.200

0.200

0.200

0.610 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5100

(1)

(2)

272.

380/2

273.

380/3

274.

381/1

381/2 275.

276.

381/3

277 .

381/4

278.

382/1

279.

382/2

383/1 280.

281.

463/1

282.

463/2

283.

463/3

464 284.

285.

473/1

286.

473/2

474 287.

475 288.

476 289.

477 290.

478 291.

292.

479/1

479/2 293.

480 294.

481 295.

296.

482/1

297.

482/2

298.

482/3

299 .

483/1

483/2 300.

301.

483/3

484 302.

485 303.

496 304.

497/1 305.

306.

497/2

307.

497/3

498/1 308.

309.

498/2

310.

498/3

499 311.

500 312.

501 313.

314.

520/1

315.

502/2

(5)

(4)

(3)

0.620

0.170

0.300

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन .

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.480

0.380

0.040

0.580

0.620

0.920

0.150

0.200

1.400

1.750

0.030

0.030

1.470

0.530

1.190

0.080

0.080

0.220

0.040

0.080

0.350

0.690

0.380

0.170

0.300

0.420

0.130

0.400

2,600

0.580

0.140

0.140

0.140

0.920

0.140

0.140

0.140

0.170

1.250

0.270

1.120 5101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

(2)

(1)

316.

502/3

317.

502/4

318.

503/1

319.

503/2

320.

503/3

504/1 321.

322.

504/2

323.

549/1/1

549/1/2 324.

549/2 325.

326.

549/3

327.

560/1

328.

560/2

329.

560/3

330.

561/1

331.

561/2

332.

561/3

562 333.

563 334.

335.

565/1

336.

565/2

566 337.

540 338.

339.

547/1

340.

547/2

341.

547/3

548 342.

343.

550/1

344.

550/2

564/1 345.

346.

564/2

347.

505/1

348 .

505/2

349.

505/3

290 350.

291 351.

352.

355/1

353.

355/2

(5)

(4)

(3)

0.170

0.500

0.100

कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.

औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.

0.200

1.490

0.090

1.190

0.690

0.400

0.020

0.180

0.020

1.090

0.180

0.360

0.180

0.360

1.140

0.620

0.380

0.380

1.050

0.780

0.550

0.200

0.200

1.020

0.270

0.270

0.210

0.210

0.420

0.530

0.930

1.250

1.300

0.260

1.200

231.078

कुल रकबा

(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5102

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-137-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 3 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है

कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर / ग्राम उफरी

(घ) क्षेत्रफल- 2.7350.हे0

खसरा नं.

क०

35/1

26

2

55

3

57

4

50/2

6

6

118

110

7

109

8

102

96/2

10

101/2

11

89/4

12

13

114/1

114/2

14

114/3

16

114/4

15

27/1

17

74

18

117

19

85/1

20

85/4

21

85/5

22

90

23

91/1

24

91/2

25

92/1

26

92/2

27

49/1

28

29

49/2/1/2

49/2/2

30

49/2/3

31

56

32

25

33

78/1

34

78/2/1

78/2/3

36

37

78/3

79/1

30

87/2

39

87/3

40

87/4

88/1

42

88/3

43

88/4

44

29

45

47

46

48

47

28/2

48

80/1

40

95

50

अर्जित रकवा

0.0020

0.0420

0.0010

0.0070

0.0030

0.0060

0.0040

0.1050

0.0040

0.2000

0.0040

0.0110

0.0180

0.0180

0.0180

0.0060

0.0520

0.0140

0.0040

0.1850

0.0210

0.0310

0.0020

0.1940

0.1940

0.0450

0.1020

0.0670

0.0210

0.0730

0.0370

0.0600

0.0020

0.0280

0.0660

0.0580

0.0810

0.0580

0.2090

0.2090

0.0160

0.0040

0.0130

0.1540

0.0320

0.1570

0.0010

0.0030

0.0490

0,0600

2.7350

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की जरमोहरा माइनर एवं भटिगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा

सकता है ।

5103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. -148-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 20 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -ककरा

(घ) क्षेत्रफल- 6.220 हे 0

सर्वे नं.

क्र.

2

1

414/1

1

414/2

2

414/3

3

413/1

4

459/1

5

459/2

6

458/2

7

457/2

8

457/4

9

456

10

462/1

11

462/2

12

463/1

13

464

14

470

15

473/1

16

473/2

17

472/1/1/1

18

472/1/1/2

19

472/1/2

20

472/2

21

471/1

22

471/2

23

477/1/1

24

477/1/2

25

477/1/3

26

477/1/4

27

477/2

28

476/3

29

485

30

496

31

प्रस्तावित रकवा

3

0.0160

0.0180

0.0900

0.1750

0.1260

0.0620

0.1260

0.0570

0.0580

0.1600

0.0410

0.0110

0.1450

0.0800

0.0010

0.0200

0.0610

0.0540

0.0460

0.0700

0.0380

0.0040

0.0410

0.0220

0.0350

0.0420

0.1080

0.0860

0.0160

0.0890

0.0920

                                                                                 [ भाग 1
5104                        मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
                                                     0.0570
                  32         487
                             486                     0.0330
                  33
                                                     0.0190
                  34         489/1
                                                     0.0460
                  35          561
                                                     0.0330
                  36         560/2
                  37         567/1                    0.0120
                  38         567/2
                  39         568/1                    0.0100
                  40         568/2
                                                      0.0380
                  41         569/1
                                                      0.0890
                  42         569/2
                                                      0.0780
                  43          570
                  44         571/1                    0.0260
                  45         571/2
                                                      0.0420
                  46          555
                                                      0.0020
                  47          557
                                                      0.0300
                  48          556
                                                      0.0050
                  49          572
                                                      0.0180
                   50         553
                                                      0.0030
                   51         554/1
                                                      0.0420
                   52         554/2
                              554/3                   0.0490
                   53
                                                      0.0370
                   54          551
                   55         550/1                    0.0830
                   56         550/2
                                                      0.0470
                   57         549/1
                                                       0.0110
                   58         549/2
                                                       0.0480
                   59         526/3
                                                       0.1700
                   60          547
                   61        546/1/1
                              546/1/2                  0.1430
                   62
                   63         546/2
                   64         545/1
                                                       0.1290
                   65         545/2
                   66         545/3
                    67        583/1
                                                       0.0760
                    68         5832
                    69         5833
                                                       0.0100
                    70        584/2
                                                       0.0310
                   71          584/3
                                                       0.0400
                    72        1005/1
                                                       0.1320
                    73         1004
                                                       0.0350
                    74        1001/1
                                                       0.0300
                    75        1001/2
                                                       0.0090
                    76        1000/1
                                                        0.0810
                    77        1000/2
                    78        1002/1
                                                        0.0140
                    79        1002/2

5105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

 80        1002/3
 81         998/3                    0.0300
 82         997/2                    0.0650
 83         996/1
 84         996/2
           996/2/3                   0.0630
 85
 86        996/3/1
 87        996/3/2
 88         982/2                    0.0740
 89         980/1                    0.0120
 90          983                     0.0380
            1125                     0.0650
 91
 92          1128                    0.0730
 93        1130/1/1
 94        1130/1/2                  0.0100
 95        1130/2
 96         1127                     0.0010
 97         1133                     0.0920
 98         1136/1                   0.0630
           1136/2/2                  0.0040
 99
            1137/2                   0.0960
100
101        1157/1/1
           1157/1/2                  0.0870
102
103        1157/1/3
104         1157/2                   0.0840
105        1157/3/1                  0.0250
           1157/3/2                  0.0260
106
107         1157/4                   0.0330
            1158/1                   0.0610
108
            1158/2                   0.0100
109
            1159                     0.0520
110
            1160/2                   0.1310
111
            1161/2                   0.0060
112
113         1175/1                   0.0620
114        1175/2
           1176/1/1                  0.0040
115
            177/1/1                  0.0050
116
            1178/1                   0.1150
117
118         1178/2                   0.0930
            1180/1                   0.0020
119
120         1180/2                   0.0440
121         1180/3                   0.0120
            1179/1                   0.0120
122
 123        1179/2                   0.0120
124         1179/3                   0.0120
            1179/4                   0.0130
 125
 126         920                     0.0200
            925/5                    0.0660
127
            924/5                    0.0090
128
             922                     0.0250
129
                                     0.1180
130         923/1
            923/2                    0.0180
131
132          915                     0.1930
             914                     0.0960
133
             913                     0.0660
134
             911                     0.0890
135
            899/2                    0.0120
136
             910                     0.0610
137
138         900/1
139         900/2
                                     0.1120
140         900/3
141         900/4
                    योग              6.220

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बजैनाथ उपशाखा की मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5106

क्र.-149-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम -भीष्मपुर

(घ) क्षेत्रफल- 3.594हे0

क्र.

प्रस्तावित रकवा

1
 1
2
3
4
 5
 6
 7
 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

सर्वे नं.

   2             3
  705/1        0.0290
 705/2/2       0.0290
  705/3
 705/2/1       0.0320
  705/4
  700          0.0310
  701/1        0.0160
  701/5        0.0550
  699          0.0070
  696          0.0470
  695          0.0090
  692/1        0.0630
  693/2        0.0500
690/1/3/2      0.0120
  690/2        0.0530
 684/1/2       0.0580
 684/1/3       0.0070
 684/2/1       0.0170
 684/2/2       0.2110
 685/1/1       0.0110
 685/1/2       0.0110
  686/2
               0.1040
  686/3
  624          0.1050
  625/1        0.0140
  626/2        0.0970
  693/1        0.0080
  627/1        0.0940
640/1/1/1      0.0210

5107 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024 भाग 1 ]

           640/2       0.0670
30
           664/1       0.0690
31
32        664/2        0.0970
33         663/1       0.0320
34         645         0.0760
35         646/1       0.0790
36          650        0.0970
37        649/1/2      0.0690
38         649/2       0.0700
            407        0.0370
39
40          406        0.2190
41          410        0.2180
            411        0.0790
42
43          412        0.1890
44         641/2       0.0130
45         405/1       0.0130
 46        405/2       0.0120
 47        275/1       0.0840
 48         277         0.0500
 49         278        0.0420
 50         279        0.0300
 51         280         0.0300
 52         282         0.0430
 53         281         0.0010
 54         290         0.0060
 55         291         0.0040
           293/2        0.0490
 56
 57         295         0.0010
 58         294         0.0510
            300         0.0470
 59
 60         325         0.0180
 61         347/1       0.0120
 62         347/2       0.0070
 63         347/3       0.1520
 64         335/1       0.0100
 65          346        0.0060
 66         336/1       0.0810
            336/2       0.0820
 67
 68         337         0.0110
 69          338        0.0280
 70          331        0.0710
 71          339        0.0510
                 योग    3.5940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर के निर्माण हेतु ।

सकता है । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5108

क्र.-150-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम-ककरा

(घ) क्षेत्रफल-0.843हे0

क्र. सर्वे नं.

अनुसूची

प्रस्तावित रकवा

1

           2                  3
 1        983               0.089
 2        985               0.041
 3       1125               0.002
4         989               0.068
 5        991               0.181
 6        992               0.040
 7       1111               0.154
8       1107/1              0.031
9       1107/2/1            0.083
10      1107/2/2            0.075
11      1107/3              0.071
12      1102/1/1            0.008
               योग          0.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. -151-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम-किरहाई

(घ) क्षेत्रफल- 1.174 हे0

प्रस्तावित रकवा

सर्वे नं.

क्र.

1          2              3
1         28             0.305
2         25             0.086
3         26             0.014
4         23             0.036
5         22             0.035
6         14             0.021
 7        13             0.009
8          2             0.244
9          3             0.058
10         1             0.089
11       4/1/1           0.049
12       4/1/2           0.008
13                       0.160
14       5/1/1/4         0.025
15        5/1/2          0.035
          योग            1.174

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

सकता है । (3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5110

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-152-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम -ओवरा

(घ) क्षेत्रफल- 3.7090हे 0

  क्र.
              सर्वे नं.
  1             2
  1           479
  2           442/1
  3           442/2
 4            442/3
  5           443/1
  6           443/2
  7           477/4
 8           477/1/1
 9           477/1/2
 10           477/2
 11           466
 12           510
 13           509
 14           508/1
 15          508/2/1
 16          508/2/2
 17          508/2/3
 18         508/3/1/1
 19         508/3/1/2
 20          508/3/2
 21          507/1
22          507/2/1
23          507/2/2
24          507/2/3
25          507/3/1
26          507/3/2
27           520/1
28           520/2
29           521/1
30           521/2
31           522/1
32           522/2
33            345

अनुसूची

प्रस्तावित एकवा
     3
  0.0530
  0.0080
  0.0070
  0.0080
  0.0510
  0.0030
  0.1130
  0.0430
  0.0430
  0.0840
  0.0110
  0.0350
  0.0530
 0.0090
 0.0010
 0.0300
 0.0300
 0.0170
 0.0020
 0.0010
 0.0010
 0.0010
 0.0020
 0.0020
 0.0300
 0.2000
 0.0100
 0.1510

5111

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

   34            346                0.0070
   35            339               0.0080
   36           336/1
                                    0.0030
   37           336/2              0.0040
   38           337/1              0.0230
   39           337/2              0.0230
   40            335               0.0410
  41             333               0.0520
  42             330               0.0090
  43            328/1              0.1410
  44           328/2/1
  45           328/2/2             0.0050
  46           328/2/3
  47            327/1              0.0020
  48            327/2              0.0020
  49            325/1
  50            325/2              0.0100
  51           325/3
  52           326/1
  53           326/2               0.0110
  54           326/3
  55          281/1/1             0.0710
  56          281/1/2             0.0250
  57           281/2              0.0100
  58           282/1              0.0140
  59           308/1
  60           308/2              0.0800
 61            308/3
  62           307/1              0.0140
  63           291                0.0560
 64            292                0.0900
 65            293
                                  0.0100
 66            306                0.0620
 67            305
                                  0.0400
 68           299/1
                                  0.0030
 69           299/2
 70           304/1               0.0180
 71           304/2               0.0180
 72          302/1/1/1            0.0280
 73          302/1/1/2            0.0450
 74          302/1/2              0.0440
 75           302/2               0.0860
 76           303/1               0.0015
 77           303/2              0.0015
 78           216                0.0120
 79            217               0.0130
80             215               0.0780
81            99/1               0.0680
82             196               0.0900
83            195                0.0030
84            129                0.0100
85            127                0.0010
86            126                0.0040
87            130                0.1000

5112

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

 88          134/1
 89          134/2             0.0840
 90          134/3
 91           125/1            0.0020
 92          135/1             0.0070
 93          135/2
 94          135/3
 95           136/2            0.1380
 96           137              0.0120
 97          138/1/2           0.0620
 98         120/1/2/2          0.0220
 99          119/1/2           0.0380
 100        139/1/1/2
 101         139/1/2           0.0480
 102         139/2
 103          140              0.0390
 104          141              0.0040
 105          42               0.0690
 106         118/1/2           0.0130
 107         43/1              0.1330
108          44/1              0.0060
109           46               0.0340
110           45               0.0940
111            15              0.0940
112           14               0.0140
113           13/1             0.0510
114           13/2             0.0510
115           12/1             0.0150
116           12/2             0.0140
117           6/1
                               0.1240
118           6/2
119            5               0.1050
              योग              3.7090

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका की तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु ।

सकता है । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र. -153-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम-इटमा कोठार (घ) क्षेत्रफल- 4.890हे0

प्रस्तावित रकवा

क्र.      सर्वे नं.
            2                   3
 1
1           14                0.200
2          15/1               0.005
3          16/1               0.099
4          17/1               0.108
 5         17/2                0.011
 6         18/1               0.002
 7         18/2                0.003
 8        29/1/1               0.250
 9        29/1/2               0.032
10         29/2                0.018
11         31/1                0.029
12         31/2                0.001
13        31/907               0.192
14          43                 0.145
15          44                 0.043
16         45/1                0.072
17         45/2                0.058
18         54/2                0.005
19         49/1                0.016
20         49/2                0.054
21         47/1                0.023
22         47/2                0.016
23          50                 0.008
24         152/1               0.003
25         134                 0.131
26          132                0.001
27          133                0.092
28          135                0.048
29         136/1               0.040
30         136/2               0.128

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5114

31        128/1            0.007
32        128/2             0.077
33        127              0.160
34        126               0.112
35        125               0.122
36        124              0.043
37        119               0.295
38        217               0.069
39        218               0.083
40        240               0.408
41        238/1             0.124
42        238/2             0.064
43       238/3              0.008
44        247               0.105
45        248/1             0.277
46        248/2             0.075
47        246               0.012
48        251               0.199
49        250               0.282
50                          0.003
51        301               0.219
52         302              0.033
53        296               0.180
54        295               0.013
55        293               0.087
               योग         4.890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

सकता है । (3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5115

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-157-भू-अर्जन-24

मैहर, दिनांक 30 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर / ग्राम - करसरा

(घ) क्षेत्रफल 2.8470.हे0

खसरा नं.

क०

1

2

1/2/1

2/1/1

3

4

2/1/2

2/2/1/1/1

5

6

2/2/1/1/2

7

8

188

9

532

10

534

11

543

12

541

13

539

14

315

15

331

16

329

17

189

18

190

19

242

20

243/2

21

243/1

22

289

23

290

24

291

25

297

26

298

27

299

28

326

29

327

30

328

31

241

32

154

33

200

34

201

35

202

36

अर्जित रकवा

0.0300

0.0300

0.1580

0.0730

0.0670

0.0170

0.1580

0.0260

0.0020

0.0300

0.0060

0.1350

0.0010

0.0490

0.0020

0.0040

0.0020

0.0120

0.0320

0.0250

0.6860

0.1340

0.0040

0.0450

0.0040

0.0140

0.0040

0.0020

0.0300

0.0330

0.0580

0.0450

0.0030

0.0090

0.0060

0.0190 5116

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

37                        203                                   0.0020
38                        204                                   0.0160
39                        205                                   0.0010
40                        206                                   0.0160
41                        207                                   0.0160
42                       208/1                                  0.0660
43                       208/2                                  0.0840
44                       208/4                                  0.0320
45                        211                                   0.0160
 46                       212                                   0.0310
47                       214/2                                   0.0030
48                        239                                   0.0310
49                        415                                    0.0470
50                        416                                    0,0150
51                       417/1                                  0.0220
52                       417/2                                   0.0080
53                       417/3                                   0.0880
54                       421/1                                   0.0500
55                       446/1                                   0.0120
56                       446/2                                   0.0200
57                        447                                    0.0310
58                       448/1                                   0.0120
59                        452                                    0.1420
60                        523                                    0.0250
61                        524                                    0.0640
62                        525                                    0.0060
63                        527                                    0.0120
64                        528                                    0.0960
65                        529                                    0.0120
66                        530                                    0.0310
67                        536                                    0.0830
68                        295                                    0.0210
69                        240                                    0.0020
70                        296                                    0.0200

2.8470

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-158-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम -मगराज (घ) क्षेत्रफल-1.715 हे0

प्रस्तावित रकवा

क्र.    सर्वे नं.
 1        2             3
 1       712          0.042
 2                    0.028
 3       715          0.168
4      719/1/1/1      0.003
 5       716/1        0.026
 6       716/2        0.028
 7       716/3        0.041
 8      716/4/1       0.004
 9      716/4/2       0.006
10      717/1         0.090
11       717/2        0.013
12       718          0.016
13       754          0.101
14      753/1         0.022
15       753/2        0.067
16        752         0.058
17       751/2        0.005
18       750          0.098
19       757/2        0.005
20       748          0.069
21      749/1         0.008
22       749/2        0.014
23       749/3        0.032
24       733/1        0.040
25      733/2/2       0.070
26      733/2/1       0.155
27       732          0.075
28       645/1        0.427
29       735          0.004
             योग      1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5118

क्र.-159- भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर / ग्राम - परसवाही

(घ) क्षेत्रफल- 2.990 हे 0

 क्र.  सर्वे नं.  प्रस्तावित रकवा
 1       2             3
 1     409/3         0.011
 2     456/1         0.070
 3     456/2         0.024
 4     456/3         0.070
 5      455          0.021
 6     461/1         0.166
 7    461/2/2        0.070
 8      463          0.079
 9     492/1         0.058
 10    492/2         0.030
 11    492/3         0.047
 12    491/1         0.020
 13   491/2/1        0.097
 14     490          0.030
 15   580/1/1        0.040
 16   580/1/2        0.066
17    580/1/3        0.056
18    580/1/4        0.014
19     580/2         0.021
20     580/4         0.088
21     581/2         0.007
22     581/3         0.007
23     583/3         0.005
24     462/1         0.002
25     462/2        0.144
26    584/1/1       0.045
27    584/1/2        0.055
28    584/1/3        0.040
29    584/1/4        0.050

5119 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

30      791         0.299
31     803          0.012
32     781/1        0.166
33     781/2        0.128
34    781/894       0.062
35   781/893/4      0.063
36   781/892/2      0.034
37     775/4        0.052
38     774          0.073
39     773          0.116
40     771          0.159
41     852          0.010
42     853/1        0.183
43     853/2        0.165
44    853/3/2       0.001
45     854/1        0.012
46      585         0.022
          योग       2.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5120

क्र. -160-भू-अर्जन-24

ة चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम -नौगवॉ

(घ) क्षेत्रफल- 2.594 हे0

प्रस्तावित रकवा

क्र.     सर्वेनं.
           2               3
1
 1      577/954          0.060
2         599            0.108
3        598/1           0.048
4        598/2           0.040
5        603/3           0.004
 6       603/4           0.024
7        603/5           0.024
8        597/2           0.029
9         604            0.118
10       620/1           0.159
11     627/943/2         0.028
12        627            0.052
13        626            0.066
14        628            0.104
         596/2           0.017
15
16       629/1           0.537
17       800/1           0.010
18       800/2           0.144
19       799/1           0.053
20       799/2           0.040
21       799/3           0.030
22      794/1/1/1        0.001
23    793/1/1/1/1/1      0.164
24     793/1/1/1/3       0.164
25      793/1/2/1        0.016
26       793/2           0.180
27       793/5           0.180
28        787/1           0.194

योग

2.594

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5121

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-161-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम -चोरखंड़ी

(घ) क्षेत्रफल- 2.692 हे 0

क्र.   सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
1        2            3
1     757/1/1/1     0.133
2     757/1/2/1     0.026
 3     756/1        0.011
4      725/1        0.156
 5     726/1        0.084
 6     742/1        0.020
 7     742/2        0.039
 8      741         0.047
9      740/2        0.019
10      729         0.043
11     730/1        0.031
12     730/2        0.030
13      731         0.046
14      733         0.051
15      734         0.065
16     664/5        0.064
17     664/6        0.066
18     661/1
19     661/2/1
20     661/2/2
                    0.008
21     661/3
22     661/4
23     661/5
24     659/1        0.017
25     659/2        0.123
26      658/2       0.011
27     622/1        0.036
28      622/2       0.019
29      622/3       0.022

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024 5122

30     622/4        0.012
31     622/5        0.012
32     622/6        0.012
33     622/7        0.013
34     625/3        0.011
35     626/2        0.095
36     626/3        0.114
37     626/4        0.093
38     626/5        0.096
39     626/6        0.070
40     626/7        0.096
41     626/8        0.021
42      627/1       0.020
43     609/2/1      0.008
44   608/1/1/1/1
45   608/1/1/1/2    0.194
46     608/1/2
47      608/2       0.045
48   607/1/1/1/1
49   607/1/1/1/2    0.015
 50    607/1/2
51      584/1       0.009
 52     586/1        0.081
 53     586/2        0.092
 54     585/1        0.019
 55     587/2        0.016
 56    588/4/1/2     0.030
 57    588/4/2       0.090
 58     588/5        0.068
 59    589/4/1/2     0.020
 60    589/4/2       0.010
 61      596         0.154
 62      593         0.009
         योग         2.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-162- भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर

(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम - मझगवां (घ) क्षेत्रफल- 4.252 हे0

क्र.   सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
1        2           3
 1      190        0.003
 2      191        0.006
3      195/1        0.164
4      195/2        0.01
 5    196/1065      0.210
 6      196        0.089
 7      198         0.010
 8     199/1
                    0.078
9      199/2
10     200/1
11     200/2
12     200/3/1      0.160
13     200/3/2
14     200/4
15     201/1
16     201/2
17     201/3/1      0.011
18     201/3/2
19     201/4
20      206         0.059
21      205         0.109
22      281         0.047
23      280         0.030
24      279         0.008
25      283         0.153
26     272/1        0.060
27     272/2        0.005
28      271/1       0.022
29      271/2       0.033

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5124

267 30

266 31

263 32

294/1 33

294/2 34

260 35

259/3 36

255/1 37

255/2 38

254/2 39

899 40

310/1 41

892/4/1 42

890/2 43

889/2 44

312 45

888 46

887 47

952/2 48

885/1 49

953 50

960 51

961 52

958/1/1 53

962/1 54

962/2 55

964/2 56

965/2 57

963/1 58

963/2 59

966/1 60

1002/1 61

1002/2 62

1003 63

752/2 64

752/3 65

1005/1 66

1005/2 67

1008/1/2 68

1008/2 69

1007/1/1 70

1007/1/2 71

1007/2 72

1009 73

746/1 74

746/2 75

1038/1/1 76

1038/1/2 77

1038/2 78

0.071

0.111

0.162

0.023

0.002

0.191

0.020

0.100

0.046

0.191

0.051

0.127

0.028

0.128

0.005

0.131

0.052

0.030

0.072

0.004

0.155

0.091

0.066

0.024

0.013

0.238

0.007

0.010

0.058

0.011

0.043

0.129

0.002

0.020

0.062

0.024

0.033

0.034

0.004

0.006

0.002

0.016

0.009

0.035

0.058 5125 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

1039/1

79

0.258

1039/2

80

1035/1

81

1035/1/1

82

1035/1/3

83

1035/1/4

84

0.003

1035/1/5

85

86 1035/1/8

1035/1/9

87

1035/1/16

88

89 1035/2

1040/1

90

1040/1/1

91

1040/1/3

92

1040/1/4

93

1040/1/5

94

1040/1/6

95

0.019

96 1040/1/9

1040/1/12

97

1040/1/16

98

1040/1/27

99

1040/2

100

0.010

1010/2

101

4.252

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5126

क्र. -163-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - करूआ

(घ) क्षेत्रफल- 4.3980हे 0

खसरा नं.

क०

1134 1

1136 2

3

1147/2/1

4

1155/1/2/1

5

1155/1/2/2

6

1155/2

1156 7

449 8

9

437/1/2

10

437/2

1441 11

1444 12

13

830

829 14

835 15

16

903/1

904 17

836 18

837 19

20

916

915 21

22

901

900 23

899 24

884 25

883 26

880 27

885 28

886 29

887 30

878 31

अर्जित रकवा

0.0020

0.0110

0.1610

0.0820

0.0110

0.2090

0.0670

0.0010

0.1860

0.0050

0.0720

0.0110

0.0250

0.0370

0.0250

0.0480

0.0210

0.0220

0.0190

0.0370

0.0260

0.0310

0.0250

0.0260

0.0250

0.0090

0.0050

0.0460

0.0260

0.0110

0.0100 5127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

877 32

864 33

438/2 34

450 35

451 36

454/2 37

484 38

485 39

486 40

487/1 41

487/2 42

43

493/1

493/2 44

45

493/3

496 46

497 47

609/1 48

609/2/1 49

50

609/2/2

609/4 51

52

636/1

644/2 53

645 54

55

646/2

56

647/1/1

647/2/1 57

647/2/2 58

838 59

839 60

842 61

845 62

847 63

855 64

856 65

857 66

67

858/2

1128/2/3 68

69

1128/2/4

1128/2/6 70

1151/2 71

1154/1 72

1473 73

1475/2 74

1517 75

1518 76

1519 77

1520 78

1521 79

1522 80

0.0310

0.0040

0.0070

0.0680

0.1140

0.0140

0.0240

0.0260

0.0260

0.0350

0.0350

0.0200

0.0200

0.0200

0.0790

0.0010

0.0880

0.0270

0.0070

0.0650

0.1650

0.0230

0.1920

0.0200

0.1850

0.0870

0.0910

0.0040

0.0200

0.0130

0.0130

0.0110

0.0020

0.0020

0.0030

0.0040

0.0910

0.0240

0.1230

0.0720

0.1480

0.0260

0.2510

0.0020

0.0010

0.0150

0.0510

0.0070

0.0580 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5128

                                                  0.0080
81                 1525
82                 1524                            0.0210
83                 1446                           0.0610
                                                   0.0700
84                  637
85                                                 0.0110
                 1157/2/2
                                                   0.0630
86               1157/3/1
87                                                 0.0350
                1157/3/2/1
88                 1532                            0.0130
                                                   0.0820
89               1155/1/2/1
                                                   0.0110
90               1155/1/2/2
91                                                 0.2090
                  1155/2
                    449                            0.0010
92
93                 1443                            0.0310
                                                   0.0060
94               1437/1/1
95                 1439                            0.0590
                                                   0.0010
96                  1438
                    897                            0.0010
97
                                                   0.0010
98                861/2/2
                                                   0.0070
 99               636/2/1
                                 योग               4.3980

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की करूआ माइनर, मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-164-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निंजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - जरमोहरा (घ) क्षेत्रफल- 2.1010.हे०

खसरा नं.

क०

152 1

146/1/1 2

146/1/2 3

146/3 4

212 5

71

72 7

73/2 8

75/2 9

101 10

118 11

119 12

120 13

121/1 14

124 15

144/2 16

144/3 17

144/4 18

144/5 19

145 20

147 21

150 22

151/1 23

151/2 24

213 25

214 26

216 27

28

223 29

254 30

258/1/2 31

258/2/1 32

261/1/1 33

261/1/2 34

261/2/1 35

261/2/2 36

69/1 37

148/1 38

148/2 30

123 40

255 41

अर्जित रकवा

0.0100

0.0630

0.0300

0.0050

0.0380

0.0020

0.0450

0.0100

0,0320

0.0290

0.0020

0.0770

0.0970

0.0210

0.0720

0.0120

0.0120

0.0120

0.0120

0.0760

0.0740

0.3160

0.0670

0.1000

0.0480

0.1480

0.0090

0.0020

0.1290

0.0580

0.0980

0.0660

0.0650

0.0050

0.0350

0.0350

0.0380

0.0380

0.0100

0.0320

0.0710

2.1010 योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा

शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा

सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5130

क्र.-165-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - नरौरा

(घ) क्षेत्रफल- 3.5990हे 0

खसरा नं.

क०

109 1

2

अर्जित रकवा

0.0140

0.0420

47/1/1/1/1/1/1/1/1

108/1 3

333/1/2 4

332 5

337 6

163 7

164/3 8

165/3 9

166/1 10

166/3/1 11

166/3/2 12

13

167/1/1

167/1/2 14

167/2 15

167/3 16

208/1 17

209/1 18

210 19

582/210 20

211 21

244 22

347 23

348 24

216 25

217/1 26

217/2 27

252/3 28

358 29

359/1 30

359/2 31

379/2/1 32

186/1 33

187/1/1 34

188/1 35

0.0020

0.0010

0.0010

0.0020

0.0020

0.1680

0.0080

0.0080

0.0920

0.0550

0.0020

0.0010

0.0190

0.0200

0.0060

0.0020

0.0250

0.0230

0.0530

0.0280

0.0620

0.0490

0.0190

0.0280

0.0040

0.0120

0.0200

0.0140

0.0140

0.0300

0.0160

0.0730

0.0160 5131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

189/1/1 36

189/2 37

200 38

201/1 39

202/1 40

341 41

330 42

331 43

205 44

206 45

360 46

191/2 47

0.0880

0.1140

0.0080

0.2410

0.0080

0.0940

0.0240

0.3120

0.0070

0.0060

0.0500

0.0080

0.1090

192/1/1

48

192/2 49

194/2 50

301 51

302/1 52

302/2 53

304 54

306 55

307 56

198/3 57

199 58

305 59

45/1 60

53/1 61

53/2 62

52/1/2 63

81/1/1 64

81/1/2 65

81/2/1/1/1 66

0.0900

0.0060

0.0730

0.0200

0.0200

0.0320

0.0140

0.0090

0.0300

0.1170

0.0210

0.0570

0.1330

0.0420

0.1150

81/2/1/1/2

67

81/2/1/1/3

68

81/2/1/1/4

69

81/2/1/1/5

70

81/2/1/1/6

71

81/2/1/1/7

72

81/2/1/1/9 73

81/2/1/1/10

74

81/2/1/1/11

75

81/2/1/1/12 76

0.0810

81/2/1/1/13

77

81/2/1/1/14

78

81/2/1/2/1

79

81/2/2/1

80

81/2/2/2 81

81/2/2/3 82

81/2/1/2/2

83

81/3 84

81/4/1/1 85

81/4/1/2

86

81/4/1/3

87

81/4/2 88

106/1 89

0.0620 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5132

90

105/1

104 91

103 92

102 93

101/1 94

101/2 95

101/3 96

101/4 97

98

101/5

101/6 99

99/2 100

110 101

102

111/2/2 103

96/1 104

92 105

91 106

93 107

0.0330

0.0820

0.0090

0.0100

0.0020

0.0520

0.0800

0.0770

0.0200

0.1080

0.1570

0.0210

0.0260

योग

3.5990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा (24 से 33 कि० मी ० ) के अतंरर्गत नरौरा वितरिका एवं पहाड़ी माइनर के नहर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5133

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024

क्र.-2064-भू-अर्जन-24

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क्र - एक सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-(म० प्र० शासन / निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम:- मऊ

(घ) क्षेत्रफल:-1.4350 हेक्टेयर

अर्जित रकवा हे . में

खसरा

नंबर

स.क्र .

निजी भूमि शासकीय भूमि

0.0840

1

25/3

0.0110

2

32/1

0.0140

33

3

0.0760

4

34

0.0250

5

35/2

0.0050

36

6

0.1320

7

37/1

0.0190

83

8

0.0690

9 88/1/1

0.0700

10

88 /1/ 2/1

0.0290

11

89/1

0.0240

90

12

0.0600

13

91/1

0.0600

14

91/2

0.0060

15

92/2

0.0640

16

99/1

0.0250

17 100/2

0.0510

18 100/3 5134

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

19       101       0.1670
20       102       0.0450
21       108       0.0160
22       110                     0.0060
23                 0.0250
24     111/2       0.0250
25     111/3       0.0310
26       112                     0.0050
27       113       0.0560
28       114       0.0970
29       116                     0.0020
30       117       0.0270
31      118        0.0540
32      119        0,0070
33   123शा.नं.122  0.0150
         में
34    124 शा.नं.   0.0180
        122में
35      144        0.0050
36     145/1       0.0100
        योग        1.3600       0.0750
       महायोग      1.4350

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।

5135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.- 2236-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - देवार

(घ) क्षेत्रफल- 1.7050 हे ०

क्र०

खसरा नं.

(1)                (2)
 1                2/1/1
 2                2/2/1
 3                2/3/1
 4                2/4/1
 5
 6               3/1/1/2
 7                 7/1
 8                 18
 9                17/1
10                17/2
11                10/1
12                 9
13                16/1
14                 84
15                 83
16                 81
17                 80
18                 79
19                78
20                77/1
21                77/2

अर्जित रकवा हे. में

  (3)
0.0520
0.0370
0.0330
0.0430
0.0620
0.0630
0.1030
0.0020
0.0060
0.0080
0.0300
0.0610
0.1000
0.0300
0.0010
0.3100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5136

22                107                    0.0310
23                106                    0.0940
24                105                    0.0060
25               108/1                   0.0090
26               108/2                   0.0060
27               109/1                   0.0460
28               109/2                   0.0210
29               110/1                   0.0600
30               110/2                   0.0320
31                                       0.0340
32               111/2                   0.0340
33               111/3                   0.0340
34                117                    0.1940
35               123/1
36               123/2
                                         0.0940
37               123/3
38               123/4
39               122/1
40               122/2                    0.0070
41               122/3
42               124/1
43               124/2                    0.0290
44               124/3
45                125                     0.0270
46               87/1/2                   0.0060

1.7050 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5137

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.-2221 -भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-(म० प्र ०शासन/ निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम:- गोडगवां

(घ) क्षेत्रफल:- 0.0360 हेक्टेयर

खसरा क्र .

स.क्र .

निजी भूमि

शासकीय भूमि

0.0360

1

88/2 में शामिल नं. 89

0.0360

योग

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5138

क्र.-2237-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम घोंटी

(घ) क्षेत्रफल- 2.441 हे0

खसरा नं.

क्र.

(2)

(1)

1

28/1/1

2

28/1/2

3

27/1

41/2/1

4

5

41/2/2

6

42/2/2

7

18/1/1/2

8

9

18/1/2

10

18/1/3

11

17/4/2

16

12

13

15

14

60/1

61/1

15

62

16

88/1/1

17

88/2/1

18

87/3

19

20

87/2

21

124/1

124/2

22

23

125/1/1

24

125/2/2

126

25

127

26

27

128

28

85

25

29

129

30

31

26

43/1

32

14/2

33

कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे. में

(3)

0.1050

0.0700

0.2150

0.0200

0.3300

0.0150

0.1200

0.0230

0.1450

0.3450

0.0120

0.5230

0.0180

0.0450

0.0240

0.0110

0.1400

0.0300

0.0150

0.0080

0.0470

0.1050

0.0250

0.0500

2.4410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.- 2239- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - पिपरीकला

(घ) क्षेत्रफल- 0.8170 हे0
 क०           खसरा नं.                अर्जित रकवा हे. में
  1               2                         3
  1            2044/1                     0.0120
  2             2045/1                    0.0950
  3             2012/1                    0.1020
  4            2012/2/2                   0.1030
  5            2011/2/2                   0.0140
  6             2010/1                    0.1690
  7             2009/1                    0.0070
  8             2007/2                    0.0100
  9             2028/2                    0.0290
 10             2028/4                    0.0060
 11             2027/2                    0.0020
 12            2019/1/2                   0.0800
 13            2019/4
                                          0.0850
 14             2019/5
                                          0.0850
 15             2008/1                    0.0180
          कुल योग रकबा हे.में-            0.8170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5140

क्र.-2240-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, 'सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर / ग्राम सोंनवर्षा

(घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे0
      क्र.           खसरा नं.                कुल अर्जित रकवा
      (1)               (2)                        (3)
       1               85/1                      0.2650
      2.               84/2
       3               84/3
                                                 0.0840
      4                84/4
       5               84/5
       6                87/1
                                                 0.1250
       7                87/2
       8                88                       0.0120
       9                89/1
                                                 0.0150
      10                89/2
      11                93/1
      12                93/2
      13                93/3                      0.0100
      14                93/4
      15                93/5
      16                94/1
      17                94/2
                                                  0.1300
      18                94/3
      19                94/4
      20                95/1
      21                95/2
                                                  0.0200
      22                95/3
      23                95/4

5141

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

24

118/1

0.0600

118/2

25

26

119/1/2/1

27

119/1/2/2

0.4240

28

119/2/1

29

119/2/2

30

52/1

0.1300

31

52/2

32

57/1

33

57/2

34

57/3/2

0.0450

35

57/3/3

36

57/4/1

37

57/4/2

38

0.1650

56

L

39

54/4/1

0.0460

40

54/4/3

41

73/1

42

73/2/1

0.1600

43

73/3

44

75/1/1

45

75/1/2

46

75/1/3

47

75/2/1

0.2400

75/2/2

48

49

75/2/3

75/3

50

51

81/1

52

81/2/1

81/2/2

53

0.1100

54

81/2/3

81/3

55 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5142

0.0800

91

56

92/1/1

57

92/1/2

58

0.0200

92/2

59

60

92/3/1

92/3/2

61

0.0040

62

58

76/1

63

76/2

64

0.0500

76/3

65

66

76/4

0.0620

136/1/1

67

0.0620

136/1/2

68

0.0020

136/2/1/2

69

0.0150

66/2

70

2.3360

कुल योग रकबा हे. में-

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा . नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

क्र.- 2241 -भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर / ग्राम पपरेगा

(घ) क्षेत्रफल- 0.6620 हे०

खसरा नं.

क०

(1)

(2)

1

614

2

613

3

611

4

610

632

5

6

633

7

639

8

638

9

640

10

642

11

643

12

644

13

681

14

684/2

15

683

16

684/1/1

17

684/1/2

18

685/1

19

685/2

20

686/1

21

686/2

22

688/1

23

687/1

24

678/2

706/1

25

706/2

26

कुल योग रकबा है. में- अर्जित रकवा हे. में

(3)

0.0310

0.0230

0.0060

0.0070

0.0020

0.0030

0.0130

0.0110

0.0010

0.0130

0.0310

0.0010

0.0050

0.0310

0.0390

0.0060

0.0050

0.0140

0.0260

0.0050

0.0110

0.0100

0.0090

0.0190

0.0420

0.2980

0.6620

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5144

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र. -2377-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अलः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा (ग) नगर /ग्राम - बिहटा (घ) क्षेत्रफल- 9.5930 हे0

  क०           खसरा नं.              अर्जित रकवा हे. में
  (1)             (2)                      (3)
   1             23/1                    0.0940
   2             23/2                    0.0940
   3              57                     0.1350
  4             58/1/1                   0.1000
   5            58/1/2                  0.0820
  6              59/1                   0.0730
  7              76/1                   0.0420
  8             76/3                    0.0870
  9              75                     0.0600
 10              77                     0.0310
 11              78                     0.0360
 12              79                     0.1010
 13             80/1                    0.0030
 14             80/2                    0.0630
 15             68                      0.0300
 16             81                      0.0210
 17             249                    0.0450
 18             248                    0.0600
 19            252/2                   0.0820
20             253                     0.0570
21             250                     0,0650
22             251                     0.0730
23             246                     0,0790

5145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

                425                    0.0250
  24
  25            426                    0.1600
                245                    0.0140
 26
                433                    0.0920
 27
                                       0.1170
 28            43,4/1
 29            434/2                   0,0420
 30             441                    0.0910
                442                    0.0090
 31
                436                    0.0630
 32
 33             438                    0.0410
 34             427                    0.0070
 35                                   0.0650
               447
 36             448                   0.0870
 37            437                    0.0690
 38            524                    0.1180
 39             523                   0.2580
 40             522                   0.1360
 41            521                    0.0420
               520/1                  0.0160
 42
 43            551                    0.0730
               552                    0.0730
 44
 45            553                    0.0370
46                                    0.0980
               557
47             558
48             .559
49            560/1
50            560/2                   0.2200
51            665/1
52            665/2
53             666
54             668                    0.0430
55             656                    0.0060
               663                    0.0860
56
               660                    0.0420
57
               661                    0.1080
58

5146

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

   59            672                     0.0300
   60            657                     0.0730
   61            658                    0.0500
  62             650                    0.0300
  63            647/2                   0.0050
  64             643                    0.0180
  65             644                    0.0660
  66             649
  67             645
                                        0,1020
  68            646/1
  69            646/2
  70           635/2/1                  0.0420
  71           1417/1/2                 0.0310
  72           1417/2/1                 0.1460
  73            2241                    0.0100
  74            2242                    0.0420
 75             2243                    0.0330
 76             2248                    0.0180
 77             2259                    0.2420
 78             2258                   0.0090
 79             2274                   0.1490
 80            2277                    0.1710
 81            2278                    0.0680
 82            2280                    0.0510
 83            2281                    0.0180
 84            2282/2                  0.0810
 85            2284                    0.0760
86             2283                    0.0200
87             2286                    0.0020
88             2317                    0.0730
89             2326                    0.0020
90             2318                    0.0420
91            2319                     0.0460
92             2321                   0.0270
93             2322                   0.0650

भाग 1 ]

5147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

    94            2323                    0.0630
    95           2324/1
                                          0.0090
    96           2324/2
   97             2390                    0.0520
   98             3181                   0.0670
   99             3183                   0.0060
   100           3184                    0.0600
   101           3185                    0.0630
   102           3177                    0.0560
  103            3175                    0.0060
  104            3172/1
                                         0.0240
  105           3172/2
  106            3170                    0.0580
  107            3165                    0.0400
  108            3166                    0.0390
  109            3167                    0,0420
  110            3152                    0.0090
  111            417                     0.0370
  112            418                     0.0520
 113             419                     0.0020
 114            415/1
                                         0.0780
 115            416/1
 116             394                    0.0760
 117             395                    0.0420
 118             396                    0.0990
 119            368                     0.0210
 120            369                     0.0420
 121            373                     0.0600
 122            374                     0.0500
123             375                     0.0080
124             363                     0.0050
125             364                     0.0860
126             831                     0.0640
127             832                    0.0310
128             837                    0.0600

5148

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

    129            838                     0.0080
   130             866                     0.0020
   131             870                    0.0940
   132             869                    0.0610
   133            1058                    0.0600
   134            1059                    0.0420
   135            1061                    0.0010
   136            1062                    0.0560
   137            1063                    0.0010
   138            1065                    0.0320
   139           1064                     0.0100
  140            1070                     0.0420
  141            1072                     0.0390
  142            1038/2                  0.0580
  143            1037                    0.0490
  144            1036                    0.0040
  145           1035/2                   0.0350
  146           1032/1
                                         0.0240
  147           1032/2
  148            1030                    0.0420
 149             1031                    0.0520
 150            1021                     0.0210
 151            1022                     0.0210
 152            1018/1                   0.1880
 153            1017                     0.0210
 154           1561/1                   0.0210
 155            1618                    0.0720
 156            1562                    0.0790
 157            1564                    0.0320
158            1565                     0.0580
159             1566                    0.0090
160           1558/1/1
                                        0.0600
161           1558/1/2
162            1551                     0.0210
163            1548                     0.0960

5149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

164

1545

165

1547

1549/1

166

1549/2

167

168

1523

1526/1

169

1527

170

171

1504

1505

172

1494

173

174

1486

175

1487

1493

176

177

1492

178

1506

1507

179

1484

180

1474

181

182

1476

183

1475

184

2841

185

2842

2846/2

186

187

2855/2/1

188

2856/3

2858/1

189

2858/2

190

2858/3 191

192

2858/4

193

2858/5

194

2859/1

195

2859/2

2874/1 196

2874/2 197

198

2871

199

2869

2860 200

201

2861

202

2862

203

2875/1/1

204

2875/1/2

205

2873

कुल योग रकबा हे.में-

(2

0.0870

0.0020

0.0230

0.0340

0.0020

0.0100

0.1160

0.0010

0.1420

0.0020

0.0630

0.0160

0.0510

0.0710

0.0020

0.0150

0.0730

0.0480

0.1340

0.0220

0.0010

0.0090

0.0060

0.0890

0.0210

0.0050

0.0990

0.0420

9.5930

) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।

(

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कैलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है । E 5150

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-2379-भू-अर्जन-2024

सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खार्ता) (क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम कुंदहरी खुर्द

(घ) क्षेत्रफल- 2.6850 हे0
    क्र.          खसरा नं.             अर्जित रकवा हे.में
   (1)              (2)                     (3)
    1                                      0.0840
    2              4/3/3                   0.0590
    3              4/2/2                   0.0400
    4               3/1                    0.0200
    5               5/1
    6               5/2                    0.0600
   7               5/3
   8                6                     0.0940
   9              53/1                    0.0350
   10              53/2                   0.0330
   11              54                     0.0560
   12               55                    0.0250
   13              77/3                   0.0110
   14              70                     0.0120
  15               71                     0.0580
  16              72/2                    0.0540
  17               87                     0.0500
  18               85                     0.0590
  19               90                     0.0360
  20               91                     0.0680
  21               92                     0.0510
  22             386/1                    0.0250
  23             387/1                    0.1050

5151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

                  24              381                    0.0310
                  25              382                    0.0630
                  26              368                    0.0080
                  27             367/3
                 28              367/2
                                                         0.0420
                 29             367/1/2
                 30             367/1/1
                 31               380                    0.1570
                 32               379                    0.0080
                 33              388/2                   0.0980
                 34              388/1                   0.0990
                 35               362                    0.1600
                 36             363/2                    0.0080
                 37              360                     0.0940
                 38             358/1                    0.2020
                 39              355                     0.1870
                40               354                     0.0700
                41              352/1                    0.1500
                42              345/2                   0.0290
                43              340/1                   0.0200
                44              340/2                   0.0160
                45              341/3                   0.0150
                46              341/6                   0.0300
                47               343                    0.0300
                48               344                    0.0300
                49               339                    0.0180
                50             329/1                    0.0060
                51             327/1                    0.0200
               52              327/2                    0.0150
               53               328/1                   0.0100
               54              328/2                    0.0340
                               फुल रकबा हे. में-       2.6850
(2)  सार्वजनिक प्रयोजन जिसके  लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
     नागौद-सतना शाखा ' नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां
     माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5152

क्र.-2380-भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम अकही

(घ) क्षेत्रफल- 2.089 हे०

खसरा नं.

क०

(2) (1)

71 1

70 2

80 3

82 4

83 5

89 6

90 7

88 8

94 9

95 10

96 11

42/2/1/2/6 12

153 13

154 14

158 15

159 16

160/3 17

161 18

160/1 19

160/2 20

162 21

164/2/1 22

अर्जित रकवा हे. में

(3)

0.0750

0.0470

0.0420

0.0520

0.0060

0.0230

0.0130

0.0940

0.0350

0.0330

0.0570

0.1050

0.0540

0.0650

0.0340

0.0420

0.0180

0.0940

0.0080

0.0040

0.0240

0.1850 भाग 1 ]

5153

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

                             T
 23           164/2/2/1                 0.2200
 24             195/2                   0.0180
 25           225/1/1/1                 0.0720
 26             208/3                   0.0370
 27            221/1/1                  0.1500
 28            220/1/1                  0.1030
29            218/2/2/1                 0.0500
30            208/2/2/1                 0.0270
31            218/2/2/2                 0.0270
32            208/2/2/2                 0.0110
33             208/1                    0.0740
34             218/1                    0.1530
35             208/4                   0.0370
        कुल योग रकबा हे.में-           2.0890

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5154

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-2381 -भू-अर्जन-2024

[ भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन /निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उंचेहरा

(ग) नगर /ग्राम- बांधीमौहार

(घ) क्षेत्रफल- 1.4790 हे०

क०

खसरा नं.

(1)

(2)

1

670/2/3/1

2

670/2/3/2

3

670/2/3/3

4

967/1

5

968/1

6

969

7

970/1

8

970/2/1

9

971/1

10

971/2/1

11

972/1

12

972/2

13

973/2

14

973/4/1

15

973/4/2

16

975/2

17

975/3

18

973/3/1

19

709/2/1

20

704/3/1/1

21

702/1

22

700/1

कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकता है.में

(3)

0.0270

0.0270

0.0270

0.2610

0.0180

0.0130

0.0900

0.0570

0.0470

0.0240

0.0700

0.0700

0.1310

0.0630

0.0630

0.0210

0.0060

0.0880

0.0220

0.1660

0.1660

0.0220

1.4790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

5155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-6-अ-82- भू-अर्जन-जबेरा-2023-24 दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अधिसूची धारा-19

भूमि का वर्णन

जिला

दमोह

क.-

जबेरा

तहसील

ख.-

ग.-

ग्राम

-पिपरिया सिंगौरगढ़

लगभग क्षेत्रफल

1.741 हेक्ट.

घ.

स . क्र.

खसरा क्र.

अर्जित रकवा हे . में

कुल रकवा हे. में

  1           2                  3                       4
             247               0.25                     0.084
  1          246               0.29                     0.117
             185               0.29                     0.036
  2         243/1              0.47                     0.018
  3         243/2              0.46                     0.018
 4           242               0.27                     0.084
  5        147/1/1/1           2.02                     0.005
  6        147/1/1/2           0.4                     0.005
            147/1/2            0.54                     0.011
  7
            147/1/3            0.41                    0.011
            147/1/4            0.54                     0.011
 8          147/1/5            0.4                     0.011
           147/1/6             0.41                     0.011
 9          147/2              0.8                     0.082
 10         147/3              0.82                    0.082
                               1.62                    0.082
 11         147/4
 12        147/5/1             1.23                    0.041
 13        147/5/2             0.4                     0.041
 14         103/1              0.01                    0.002
 15         103/2              0.65                    0.092
 18         103/3              0.53                    0.080
 17         103/4              0.3                     0.036
 18          102               0.42                    0.120
             36/1             0.41                     0.045
 19
             36/2              0.4                     0.045
 20          41               0.28                     0.066
 21          38               0.27                     0.072
22           45               0.87                     0.132
23          44/1              0.27                     0.045
24          44/2              0.28                     0.045
25           46               0.41                     0.027
26           47               0.38                     0.078
27           40                0.5                     0.017
28          151               0.36                     0.007
29          183               0.15                     0.072
           29किता             18.11                    1.741

5156

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-7-अ-82- भू-अर्जन-तेदूखेड़ा-2024-25

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूगि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1 भूमि का वर्णन

जिला

दमोह

ख.- तहसील

जबेरा

ग.- ग्राम

पारना

लगभग क्षेत्रफल

6.725 हेक्ट.

घ.

स.क्र .

खसरा क्र.

कुल रकवा हे. में

1

2

3

ग्राम पारना

1

384/1/1

0.640

2

0.210

384/1/2/1

384/1/2/2

0.220

4

0.210

384/1/2/3

5

322

0.52

6

321

1.04

319

0.97

7

294

0.76

8

293

1.36

9

313/524

0.46

10

313

0.46

3

300

江

0.78

12

0.29

198

13

206/1

0.27

14

206/2

0.44

15

212

0.52

16

223/1

0.14

17

223/2

0.04

18

222/1

0.54

13

0.53

228

0.85

20

95

0.22 अर्जित रकवा हे. में

4

0.026

0.008

0.008

0.008

0.152

0.180

0.056

0.072

0.112

0.040

0.180

0.208

0.108

0.068

0.068

0.120

0.040

0.040

0.110

0.110

0.216

0.092 5157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

21

235

0.36

22

236

0.31

23

96

0.4

24

87

0.58

25

82/1

1.49

26

80

3.4

2

78

0.66

28

72/1/2

0.8

29

72/3

0.8

30

72/4

0.8

31

72/5

0.8

32

86/1/1

0.48

33

86/1/2

0.17

34

86/2

0.4

35

207

0.42

36

211/1

0.52

37

211/2

0.18

38

314

1.35

39

318

0.98

40

386

0.32

41

93

0.13

42

320

0.74

पारना माईनर

43

322

0.52

44

324

0.21

45

325

0.57

46

326

1.03

47

329

0.56

48

343/1

0.4

49

343/2

0.08

50

344/1

0.37

51

344/2

0.4

52

345

0.22

53

347

0.17

54

346

1.15

55

349

0.44

56

304/1

0.09

57

304/2

0.09

58

304/3

0.18

59

192

0.66

60

0.76

193

61

162

0.21

160/2

0.14

62

159

0.85

63

158

1.12

64

169/1

0.43

65

169/3

0.22

66

157

1.92

66किता

40.35 0.068

0.288

0.095

0.148

0.236

0.276

0.168

0.154

0.154

0.154

0.154

0.021

0.021

0.042

0.080

0.060

0.060

0.119

0.184

0.204

0.042

0.144

0.096

0.036

0.060

0.174

0.076

0.030

0.030

0.028

0.028

0.036

0.048

0.039

0.096

0.037

0.037

0.037

0.096

0.082

0.050

0.075

0.066

0.114

0.100

0.100

0.252

6.7255

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है 5158

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-8-अ- 82-भू-अर्जन- जबेरा - 2023-24

दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अधिसूची धारा-19

भूमि का वर्णन

क.-

जिला

ख.-

तहसील

ग.-

ग्राम

घ. - लगभग क्षेत्रफल

स. क्र.

खसरा क्र.

दमोह

जबेरा

कोरता

2.380 हेक्ट.

कुल रकवा हे. में

   1          2
   1         79/1
   2         79/2
   3         80
       कोरता माईनर
  4         77/1
  5         77/2
  6          72
  7          70
  8          71
  9          67
  10        110
  11        111
 12          51
 13         112
 14         52/1
 15         52/2
 16         48
 17         47
 18        41/1
 19        41/2
20         41/3
21        21\1 \ 1
          21\1\2
22
          21\ 2\ 2
23        21\2\ 1
24         22
25         75
26         62
27         68
          27किता

अर्जित रकवा हे. में

    3                    4
  0.13                 0.020
  0.13                 0.020
  0.41                 0.144
  0.36                 0.096
  0.72                 0.096
  0.57                 0.192
  0.14                 0.060
  0.39                 0.060
  1.06                 0.217
  0.62                 0.032
  1.22                 0.252
  0.5                 0.088
 0.74                 0.164
 0.27                 0.034
 0.22                 0.034
 0.74                 0.096
 0.59                 0.124
 0.29                 0.034
 0.14                 0.034
 0.14                 0.034
 0.12                 0.026
 0.04                 0.026
 0.05                 0.026
 0.04                 0.026
 0.99                 0.200
 0.98                 0.160
 1.18                 0.076
 0.22                 0.009
13.00                 2.380

भाग 1 ]

5159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-9-अ-82-भू-अर्जन तेन्दूखेड़ा-2024-25

दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1 भूमि का वर्णन

जिला

क.-

অ.-

तहसील

ग.- ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

घ. -

स. क्र.

खसरा क्र .

दमोह

जबेरा

डेलनखेड़ा

1.572हेक्ट.

कुल रकवा हे. में

1

2

1

368

2

366

3

365/1

4

365/2

5

164/1

164/2

6

164/3

165

7

139

140/1

8

140/2

9

154

10

153/1

11

153/2

12

145

13

146/1

14

146/2

15

147/1

16

147/2

17

159

18

162

19

163

20

369

21

379

21किता

अर्जित रकवा हे. में

3

4

0.24

0.051

0.14

0.063

1.12

0.130

1.12

0.130

0.32

0.026

0.3

0.026

0.3

0.026

0.31

0.068

1.03

0.099

0.41

0.028

0.4

0.028

1

0.149

0.18

0.043

0.54

0.043

0.79

0.087

0.58

0.043

0.14

0.043

0.64

0.036

0.2

0.036

0.86

0.126

0.35

0.078

0.58

0.001

0.16

0.024

1.09

0.180

12.8

1.572

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4. उल्लेखित भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5160

क्र. - 10-अ- 82 - भू-अर्जन - तेन्दूखेड़ा - 2024-25

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

          अनुसूची
 1. भूमि का वर्णन:-
 क.- जिला                दमोह
 ख.-  तहसील              जबेरा
 ग.- ग्राम               वंशीपुर
 घ. - लगभग क्षेत्रफल     3.881 हेक्ट.
स.क्र .   खसरा क्र .     कुल रकवा हे. में          अर्जित रकवा हे . में
             2                3                         4
     मुख्य नहर
  1        616              0.72                      0.063
 2         495               1.51                     0.114
  3        528              1.55                      0.174
 4         526              1.05                      0.030
  5        490              0.58                      0.135
 6         493              0.17                      0.045
 7        501/2              0.2                      0.126
 8         500              0.99                     0.171
 9        404/1             0.41                      0.075
 10       404/2             0.81                      0.075
 11       405/1             0.55                      0.028
 12       405/2             0.55                     0.028
 13       405/3             0.56                     0.028
 14      405/4/1            0.16                     0.014
15       405/4/2            0.4                      0.014
16        489/1             0.3                      0.019
17       489/2              0.29                     0.019
18        527/1             0.25                     0.039
19        527/2             0.25                     0.039
20        527/3             0.25                     0.039
21       527/4              0.26                     0.039

5161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

                        0.36                   0.061
22      534/1
                         1.0                   0.061
23      534/2
                         0.4                   0.060
24       535
         536             0.45                  0.072
25
                         0.47                  0.087
26       537
                         0.35                  0.057
27      540/1
         540/2           0.34                  0.057
28
                         0.37                  0.081
29       542
        ग्राम - वंशीपुर (कोरता माईनर)
                         0.32                  0.108
 1     863/776
                         0.29                  0.046
 2       780/1
                         0.18                  0.023
 3      780/2/1
 4                       0.4                   0.023
        780/2/2
                         0.29                  0.046
 5       780/3
                         1.8                    0.288
 6       716
                         0.19                   0.055
 7       715/1
 B       715/2           0.6                    0.055
                         0.4                    0.055
 9       715/3
                         0.18                   0.055
 10      715/4
          676            0.45                   0.084
11
          677            0.5                    0.120
 12
                         0.43                   0.032
 13      679/1
 14      679/2           0.22                   0.032
15       679/3           0.22                   0.032
 16      174/1           0.51                   0.084
 17      174/2           0.51                   0.084
                         1.29                   0.264
18       159
19       151             0.06                   0.040
20       160/1           0.08                   0.012
21       160/2           0.16                   0.012
22       173             0.37                   0.032
23                       1.53                   0.172
          779
24       788/1           0.15                   0.030
25       788/2            0.1                   0.030
26                       0.06                   0.036
         789/1
27       789/2           0.07                   0.036
28        790            1.38                   0.136
         57 किता         28.29                  3.881

2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5162

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-6198-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

छिन्दवाड़ा

जिला

क.

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1 )

280

1

281

2

279

3

276/1

4

274

5

275

6

269

7

267/4

8

267/5

9

264/2

10

छिन्दवाड़ा

ग्राम- नवेगांव

प०ह०न-54 ब.न.- 293 रा.नि.मं. -छिन्दवाडा

कुल रकबा 32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.144

0.004

0.073

0.053

0.151

0.101

0.067

0.115

0.077

0.008 5163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

 11              263/1                            0.130
 12              263/2                            0.087
 13              263/4                            0.015
 14               42                              0.004
 15               35/1                            0.183
 16              101/1                            0.082
 17              101/2                            0.144
 18               103                             0.206
 19               98/1                            0.139
 20               93/2                            0.058
 21               93/3                            0.180
 22              203/3                            0.016
23                90/1                            0.115
24                231                             0.014
25                232                             0.041
26               239/1                            0.039
27               227/1                            0.098
28               227/2                            0.017
29                201                            0.087
30               203/1                            0.016
31               203/2                           0.016
32                204                            0.014
33                205                            0.010
34               206/1                           0.002
35               206/2                           0.004
36              165/3/1                          0.044
37              165/4/2                          0.055

5164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

                                                                                   5165
भाग 1 ]                      मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
                             62/2                           0.043
            65            165/4/1                              0.055
        38
                            286/1/1                         0.080
            66
        39                  115                                0.036
                            286/1/2                         0.080
            67
                           164/3 287/1/1                    0.038 0.070
        40  68
                            287/1/2                         0.206
            69
        41                 164/1                               0.072
                            287/1/3                         0.206
            70
        42                 164/5                            0.412 0.048
            71              287/1/4
                             286/2                          0.073
        43  72            164/2                                0.158
                            287/3                           0.292
            73
        44                  46                                01.605
                            286/3                           0.040
            74
        45                  49                              0.103 0.611
            75              287/2/1
                             287/4                           0.057
        46  76              50                                 0.344
                            287/2/2                         0.076
            77
        47                 301/1                              02.012
                            287/2/3                         0.076
            78
        48                  51 288                          02.100 0.138
            79
                             298                            0.971
            80             53/1                                0.873
        49
                             291                            01.416
            81
        50                  54                                01.841
                             311/2                          0.190
            82
                            40                               0.962 0.231
        51  83               292/1
                             292/2                           0.575
            84
        52                 116                                 0.020
                             295                             0.036
            85
        53                  55                                 0.142
                                                             0.324
            86               296
                            57 297/1                         0.598 0.081
        54  87
                            297/10                           0.598
            88
        55                  58                                 0.202
                             297/2                          01.020
            89
        56                 59/3                              0.243 0.365
            90               297/3
                             297/8                          01.056 0.053
        57  91             62/3
                            297/11                          0.242
            92
        58                59/1/1                               0.090
                            297/12                          0.223
            93
        59                62/1/1                               0.060
                            297/4                           0.809
            94
                          59/1/2 297/5                      0.526 0.302
        60  95
                            297/6                           01.056
            96
       61                 62/1/2                               0.072
                            297/13                          0.223
            97
        62                59/1/3                               0.303
                            301/2                           0.154
            98
                          62/1/3 297/7                      0.283 0.083
        63  99
                            297/9                           0.849
           100                                                 0.320
       64                  59/2

5166

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

297/14 101

299 102

300/1 103

311/1 104

314/2 105

314/7 106

314/9 107

314/3 108

314/10 109

314/5 110

314/6 111

314/8 112

314/11 113

60/1,60/2 114

61 115

165/5 116

96/1 117

योग:-

0.244

0.417

0.097

0.030

0.008

0.202

0.382

0.016

0.090

0.130

0.700

0.148

0.366

0.140

0.146

0.005

0.008

कुल रकबा 32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

5167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-6200- भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

छिन्दवाड़ा

छिन्दवाडा

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

206

1

2

208/5/1

208/5/2

3

208/5/3

4

214

5

215/1

6

218/1/1

7

222/1

8

215/2

9

218/1/2

10

ग्राम- घाट परासिया प० ह०न-36 ब.न.-317 रा.नि.मं. -छिन्दवाडा

कुल रकबा 17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.303

0.030

0.030

0.030

01.137

0.333

0.076

0.170

0.340

0.024 5168

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

 11                                                0.215
 12               215/3                            0.340
 13              218/1/3                           0.024
 14               222/3                            0.215
 15               215/5                            0.370
 16              218/1/5                           0.165
 17               221/1                            0.020
 18               222/5                            0.023
 19               215/6                            0.113
 20                216                             0.045
 21              218/1/6                           0.207
 22               221/2                            0.213
 23               217/1                            0.404
 24              218/1/7                           0.084
 25              221/3                             0.090
 26              217/2                             0.425
 27              218/1/8                           0.091
28               221/4                             0.062
29               217/3                             0.425
30              218/1/9                           0.091
31               221/5                            0.062
32               217/4                            0.425
33              218/1/10                          0.090
34               221/6                            0.063
35               215/4                            0.370
36              218/1/4                           0.058
37               222/4                            0.150

5169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

 38              219
 39             253/2
 40             253/4
 41             267/1
 42             267/2
43              267/3
44              268/1
45              268/2
46              269/1
47              267/4
48              266/1
49              266/2
50              266/3
51              269/2
52               286
53               289
54               287
55               288
56              290/2
57              290/3

योग:-

 0.255
 0.330
01.162
 0.809
 0.623
 0.186
 0.162
 0.161
 0.421
 0.393
 0.450
 0.967
 0.967
 0.910
 0.340
0.162
 0.798
0.109
 0.439
0.760

कुल रकबा 17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः -घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5170

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-6209-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

मोहखेड़

ग.

नगर/ ग्राम

ग्राम-महलपुर प० ह०न-29 ब.न.-456 रा.नि.मं. सांवरी

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

1

153

0.008

2

152/6/2

0.092

3

151/3

0.020

4

151/1

0.020

5

151/5

0.020

6

151/7

0.020

7

139/3

0.042

8

138

0.043

9

134/2

0.045

10

133/4

0.030

योग:-

कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला - छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

भाग 1 ]

5171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

क्र.-6210- भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

क्षेत्रफल अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

1

113/1

2

112/1

3

111/6

4

110/9

5

110/6

6

110/7

7

76/2

8

110/3

9

110/2

10

57/3

मोहखेड़

ग्राम-सारोठ प० ह०न-07 ब.न.- 215 रा.नि.मं.-सांवरी

कुल रकबा 0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.004

0.014

0.006

0.014

0.046

0.026

0.051

0.010

0.015

0.028 5172

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

76/1 11

12

50

13

58

14

75

योग :-

0.054

0.065

0.016

0.040

कुल रकबा 0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम -2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्वद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , उपसंभाग तामिया, जिला- छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

5173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

Jabalpur, the 14th August 2024

Indore , under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension.

He isfurther directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Sheopur in compliance ofthe order.

No. 103 - Comp . - 2024 -CJ - II - 1894.- WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against ShriAshutoshAgnihotri , III Civil Judge, JuniorDivision, Lavkushnagar, District Chhatarpur for showing act of grave misconduct and misuse of powers .

By order of the High Court , VAIBHAV MANDLOI , Principal Registrar (Vigilance).

जबलपुर , दिनांक 19 सितम्बर 2024 AND, WHEREAS , looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.

क्र.-बी-4425- तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

THEREFORE, in exercise ofpowers conferred on the High Court asDisciplinary Authority under sub -rule (1 ) ofRule 9 ofMadhya Pradesh Civil Services (Classification, Control &Appeal ) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court toplace a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, JuniorDivision, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur, under suspension with immediate effect with the headquarters at Alirajpur during the period of suspension.

He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge,Alirajpur in compliance ofthe order.

By order of the High Court , ASHUTOSH AGRAWAL , Registrar (Vigilance ) .

No. B - 4425 -III - 10-42-75.- The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court .

Jabalpur, the 10th September 2024

S.

No.

Name of the Officer anddesignation

Place, where Link Court is to be held (District)

Period in a month for which Link Court is to be held No.114-CJ-II - 1179.- WHEREAS , an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Pankaj Yadav , XXIII District & Additional Sessions Judge , Indore for showing act ofgrave misconduct and misuse of powers .

(3)

(4) One Week

(1) 1 .

(2) Sitamau (Mandsaur)

AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility oftampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service ofthe delinquent officer is necessary.

Shri Munendra Singh Verma,Additional Judge to the Court of I District & Additional Sessions Judge, Mandsaur

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार, रितुराज सिंह चौहान , रजिस्ट्रार THEREFORE, in exercise ofpowers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub -rule ( 1 ) ofRule 9 ofMadhya Pradesh Civil Services (Classification, Control &Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court toplace a Judicial Officer under its control , under suspension, the High Court, hereby, places Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge,

(डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5174

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर , 2024

क्र.-B-4233- दो-2-23-2020.-श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र.-C-7114- चार-9-07-2024 पेंशन. श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम , 1976 के नियम, 42 (1 ) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2024 को प्रस्तुत आवेदन- पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा , श्रीमती बीनू पिल्लई , असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 30 सितम्बर 2024 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र.-B-4237-दो-2-21-2022. श्री रविन्दर सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त2024 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 24 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र.- B-4229- दो-2-32-2018.-श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 24 सिंतम्बर 2024

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-4231- दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक का एवं दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, का कुल सत्रह दिन का तथा दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक पांच दिन (कुल बाईस दिन ) का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र.-C-7000-दो-3-420-80-भाग- बारह.- सुश्री भावना साधौ , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक- सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार सुश्री भावना साधौ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 266 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 406 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 5175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-

(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 286दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 280214 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-C- 7002-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री महेन्द्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह तोमर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 276 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 410 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-

276दिवस (1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.

48/2-24

दिवस का पूर्ण (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.

अवकाश वेतन.

क्र.-C-7004- दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-B-4505-दो-3-420-80-भाग- बारह . श्री सुबोध कुमार जैन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री सुबोध कुमार जैन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 29 अगस्त 2024 को उनके खाते में 169 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-

(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 169दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 262(262/2= 131 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन) .

क्र.-B-4507-दो- 3-420-80- भाग-बारह.- श्री एस. के. पी . कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12.12.2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्वमें किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.

क्र.-B-4509- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री एस . के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

5176

को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री कुलकर्णी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके खाते में 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 258 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 273दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 54/2-27 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-B- 4511- दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक )-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को उनके खाते में 162 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 498 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 162दिवस

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 276/2-138 दिवस कापूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-B-4517-दो-3-420-80-भाग- बारह .- श्री अशोक कुमार तिवारी , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है .

क्र.- B-4521- दो-2-32-2023. श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 से दिनांक 2 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.

क्र.-B-4523-दो-2-40-2024.-श्री युगल रघुवंशी रजिस्ट्रार (W&I) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी , रजिस्ट्रार (W &I ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार (W& I ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2024

क्र.-C-7033-दो-2-23-2024 . श्री बी. एल . प्रजापति, 5177

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. प्रजापति, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. प्रजापति, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C- 7035- दो-2-11-2024. श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 7 से 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-7037-दो-2-64-2014.- श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-7039-दो-2-42-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र.-C-7041- दो-2-53-2022.-श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7043-दो-2-48-2021 .श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी,प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1 5178

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7045-दो-2-13-2019. श्री अखिलेश शुक्ला , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 1 सितम्बर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र.-C- 7051- दो-2-56-2021 .- श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र.-C- 7053- दो-2-23-2020. श्री के. एन . सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

क्र.-C-7047- दो-2-26-2022 . श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C- 7049-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र.-C- 7055-दो-2-65-2018.-श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7062-दो-2-33-2023 .- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , आशीष तिवारी , डी.आर.-कम- पी.पी.एस.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर , दिनांक 10 सितम्बर 2024

क्र. अवकाश-.-श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अनूप कुमार त्रिपाठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-10-18.42.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-10-18.42.Ordinary.