इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 42]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 अक्टूबर 2024- आश्विन 26 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2024
क्र. ई- 5-870 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 7 से 11 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 5 , 6 एवं 12, 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024
क्र. ई- 1-206-2024-5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे (1992) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
5069
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5070
(3) अवकाशकाल में श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई- 5-1043- आयएएस-लीव-5- एक ( 1 ) श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, ( 2016 ) , अपर कलेक्टर , जिला सतना को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 13 एवं 19 , 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री स्वप्निल जी वानखेड़े, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2024
क्र. ई- 1-238-2023-5- एक-नीचे तालिका के खाना (2 ) में दर्शाए गए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 12,25,000/- निश्चित वेतन (पे- मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है.
(2)
(1)
(4) अध्यक्ष 1. श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ),
राजस्व मण्डल
प्रमुख सचिव,
(3)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास
मध्यप्रदेश शासन,
विभाग.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग.
(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024
क्र. एफ 05-10-2022- साप्रावि कक्ष ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री राज मोहन सिंह , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर काओ. एस. डी.-कम- पीपीएस, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 1713- ( दो-1-18-2023 ) दिनांक 27 फरवरी 2024के अनुक्रम में दिनांक 12 से 17 फरवरी 2024 तक कुल छः दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(2) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, के अवकाश अवधि में सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, टी. टी. नगर, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
भोपाल , दिनांक 1 अक्टूबर 2024
(3) अवकाशं से लौटने पर श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में . अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. एफ- 2-0014-2023-ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री मयूर खण्डेलवाल, भापुसे, सहायक पुलिस आयुक्त, हबीबगंज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 14-15 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले उनके गृह नगर अलवर ( राजस्थान ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
5071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(5) अवकाशकाल में श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2 ) श्री अभय सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, भोपाल ( ग्रामीण ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयूर खंडेलवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अभय सिंह , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ 1 ( ए) 134-2017- ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्रीविजय कुमार खत्री, भापुसे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत अंडमान निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(5 ) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1. श्री विजय कुमार खत्री स्वयं
2. श्रीमती विजया खत्री पत्नी
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(2 ) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे के अवकाश अवधि में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्रीअंकित शुक्ला, रापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेडियो, सीसीटीव्ही, रेडियो मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 27 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 28-29 सितम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ सहित स्वीकृति प्रदान करता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा, एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार खत्री, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 4 अक्टूबर 2024
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव, क्र. एफ 1 ( ए) 18-2004-ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल देहात जोन, को दिनांक 20 से 26 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5072
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2024
क्र. 3720-2024- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन वर्ष 2025 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप निम्नलिखित मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका ( 5 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :-
जन्मतिथि
अधिकारी का नाम
क्र.
सेवानिवृत्ति दिनांक (5) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की अवधि (4)
(3)
(2)
(1)
31-01-2025 02-01-2025
03-01-1965
1
श्री संजय कृष्ण जोशी
31-01-2025 10-01-2025
11-01-1965
2
श्री राजीव कुमार कर्महे
31-01-2025 14-01-2025
15-01-1965
श्री रामानन्द चन्द
3
31-01-2025 14-01-2025
15-01-1965
4
श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ( जूनि. )
28-02-2025 10-02-2025
11-02-1965
5
श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा
31-03-2025 16-03-2025
17-03-1965
6
श्री पदम चंद गुप्ता
31-03-2025 18-03-2025
19-03-1965
7
श्री प्रमोद कुमार
31-03-2025 31-03-2025
01-04-1965
8
श्री मोहम्मद मूसा खान
31-05-2025 13-05-2025
14-05-1965
श्री प्रदीप राठौर
9
30-06-2025 13-06-2025
14-06-1965
श्री सैफी दाऊदी
10
30-06-2025 13-06-2025
14-06-1965
श्री रामगोपाल प्रजापति
11
30-06-2025 30-06-2025
01-07-1965
श्री मोहम्मद अनीस खान
12
31-07-2025 05-07-2025
06-07-1965
13
श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर ( जूनि. )
31-07-2025 12-07-2025
13-07-1965
श्रीमती किरण सिंह
14
31-07-2025 15-07-2025
16-07-1965
श्री धर्मपाल सिंह सिवाच 15
31-07-2025 24-07-2025
25-07-1965
16
श्री मो. सय्यदुल अबरार अन्सारी
31-07-2025 31-07-2025
01-08-1965
17
श्री पवन कुमार शर्मा
31-08-2025 06-08-2025
07-08-1965
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह
18
31-08-2025 11-08-2025
12-08-1965
19
श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाहा
31-08-2025 14-08-2025
15-08-1965
20
श्री राजेश कुमार गुप्ता
31-08-2025 14-08-2025
15-08-1965
21
श्री अजय कुमार सिंह
30-09-2025
19-09-2025
20-09-1965
श्री राजेश नंदेश्वर
22
30-09-2025 30-09-2025
01-10-1965
23
श्री संजय कुमार पाण्डेय
31-10-2025
05-10-2025
06-10-1965
श्री गिरीश दीक्षित
24
31-10-2025 09-10-2025
10-10-1965
श्री जयशंकर श्रीवास्तव
25
31-10-2025 17-10-2025
18-10-1965
श्रीमती सविता सिंह
26
31-10-2025 30-10-2025
31-10-1965
27
श्रीविवेक कुमार गुप्ता
30-11-2025 02-11-2025
03-11-1965
28
श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल
30-11-2025 09-11-2025
10-11-1965
श्री राजा राम भारतीय
29
31-12-2025 11-12-2025
12-12-1965
श्री प्रकाश चन्द्र आर्य
30
31-12-2025 14-12-2025
15-12-1965
श्री अजय प्रकाश मिश्र
31
31-12-2025 14-12-2025
15-12-1965
32
श्री राजकुमार यादव
31-12-2025 25-12-2025
26-12-1965
श्री राजदीप सिंह ठाकुर
33
31-12-2025 31-12-2025
01-01-1966
34
श्री पूरन चन्द्र गुप्ता
31-12-2025 31-12-2025
01-01-1966
श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी
35
31-12-2025 31-12-2025
01-01-1966
36
श्री दगडू सिंह चौहान 5073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2024
क्र. 3894-इक्कीस- ब ( एक) -2024.- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम , 1994 ( 1994 का संख्याक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 ( 1987 का संख्याक 39 ) की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा, न्यायाधीश , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में तत्काल प्रभाव से नामांकित करता है.
No. 3894- XXI - B ( I ) , - 2024. In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub - section (2) of Section 6 ofthe Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 (No. 59 of 1994) , the Governor of Madhya Pradesh in consultation with the Chief Justice of High Court ofMadhya Pradesh nominates Hon'ble Justice Shri Sanjeev Sachdeva, Judge, Madhya Pradesh High Court as Executive Chairman of Madhya Pradesh State Legal Services Authority with immediate effect .
पंजी क्र. 3902-2024- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, माननीय राज्यपाल महोदय के विधि अधिकारी, राजभवन , भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल के पद पर किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ( म. प्र. )
राजभवन, भोपाल , दिनांक 28 सितम्बर 2024
क्र. एफ- 1-3-24- रा. स. यू. ए. - 1-1157.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर, एतद्वारा , प्रो . राकेश सिंघई, प्रोफेसर एवं निदेशक, युनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय , शिवपुरी ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय , उज्जैन (म. प्र. )
राजभवन , भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2024
क्र. एफ - 1-1-24- रा. स. यू. ए. - 1-1169.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन , एतद्द्वारा , प्रो. अर्पण भारद्वाज, प्रोफेसर एवं प्रभारी प्राचार्य, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय , उज्जैन (म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त करता हूं.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5074
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावरण परिसर , ई -5 , अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024 सेंधवा विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4437 - वि. यो. सेंधवा उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर, मध्यप्रदेश .
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश .
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सेंधवा, मध्यप्रदेश.
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय खरगोन, मध्यप्रदेश.
अनुसूची
उपांतरण सारणी /
विकास
अध्याय
विकास क्रमांक
योजना में विकास योजना (नगर का नाम)
भूमि उपयोग कंडिका / प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) कॉलम का
में अतिरिक्त सरल क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(4)
(3) (1)
6
(2) सेंधवा विकास
1
योजना 2021
औद्योगिक (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
(7) छात्रावास
(6) 3
6-सा-15
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , खरगोन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
प्ररूप-1
[नियम 2 के उपनियम ( एक) का खण्ड ( झ ) देखिए ]
उत्पादन क्षेत्र संबंधी अधिसूचना
क्र. 4587-14-10-24.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 23 - ग की शक्तियों का उपयोग करते हुये संचालक, एतद्वारा , भोपाल निवेश क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करता है :-
अनुसूची
(
उत्पादन क्षेत्र)
क्रमांक (1) 1.
ग्राम (2) भोपाल विकास योजना, 2005 का निवेश क्षेत्र.
क्षेत्रफल ( हेक्टर में ) (4) मार्ग से प्रभावित सम्पूर्ण रकबा.
खसरा क्रमांक (3) विकास योजना में उपदर्शित समस्त 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के अंतर्गत आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग .
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र जारी करेगा.
5075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्ररूप-2
[नियम 5 का उपनियम ( एक ) देखिए ] प्राप्ति क्षेत्र संबंधी सूचना
6 क्र. 4599-14-10-24.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 2 के खण्ड ( णणक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, संचालक, एतद्वारा, भोपाल निवेश क्षेत्र में प्राप्ति क्षेत्र को निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-
अनुसूची
(प्राप्ति क्षेत्र)
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
ग्राम (2)
क्रमांक (1)
1.
भोपाल विकास योजना , 2005 का निवेश क्षेत्र.
(4) मार्ग की चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र से प्रभावित संपूर्ण रकबा.
(3) विकास योजना , 2005 में उपदर्शित 24.00 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों की सीमा से मार्ग चौड़ाई की दोगुनी गहराई तक के क्षेत्र मे आने वाली भूमियों के समस्त खसरे अथवा उसका भाग.
मध्यप्रदेश हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम , 2018 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकारी, उपरोक्त अनुसूचित क्षेत्र में इस क्षेत्र हेतु विकास अधिकार प्रमाण- पत्र के उपयोग की अनुमति दे सकेगा .
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
उज्जैन विकास योजना, 2035 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4602- वि. यो. उज्जैन उपांतरण नग्रानि-2024 .- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उज्जैन विकास योजना , 2035 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , उज्जैन, मध्यप्रदेश .
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
उज्जैन विकास योजना, 2035 के अध्याय-6 की कंडिका 6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र ( सिंहस्थ मेला क्षेत्र ) के बिन्दु क्रमांक-2 ( iv ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
6.14.1 संरक्षित परिक्षेत्र ( सिंहस्थ मेला क्षेत्र )
2. (iv ) अधिकतम ऊंचाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , उज्जैन को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
श्रीकांत बनोठ, वि.क.अ. सह- आयुक्त सह-संचालक.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5076
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 अगस्त 2024
क्र. 691 - भू- अर्जन-2024 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
1.605
रौसर
(1) रीवा हुजूर नगर
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, रीवा ( म . प्र. )
(6) रीवा जिले के रौसर चौराहा से कुठुलिया मार्ग में बीहर नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग का निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
रीवा, दिनांक 24 सितम्बर 2024
क्र. 778- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.260
डीह
त्योंथर
रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , रीवा ( म . प्र. )
रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह ) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
5077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 1 अक्टूबर 2024
क्र. 792 - भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
0.680
(3) कोटा
सेमरिया
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
रीवा जिले के सिगमा टोला कार्यपालन यंत्री, लोक
निर्माण विभाग , सेतु निर्माण
संभाग रीवा ( म. प्र. )
हटा ( हटहा ) सिगमा सेमरिया मार्ग में कुरवई नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
क्र. 2756- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र. क्र. 0001-अ-82-2024-25.-चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-उज्जैन
(ख) तहसील- उज्जैन
(ग) कस्बा- उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा 0.0311 हेक्टेयर .
सर्वे नम्बर
कुल रकबा ( हेक्टर में)
(3) (2)
0.050 2405/2
0.050 2405/3
0.045 2405/4
0.052 2405/5
क्र. 101234
परिसम्पत्ति (5) अधिग्रहित रकबा ( हेक्टर में ) (4)
0.0311
उक्त भूमियों पर 07 निर्मित मकान का भी अधिग्रहण किया जा रहा है.
कुल अधिग्रहित रकबा 0.0311
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- रेल्वे स्टेशन उज्जैन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे निर्माण के लिए अशासकीय भूमि का अधिग्रहण .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन तथा संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5078
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 3 सितम्बर 2024
प्रारंभिक अधिसूचना
[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)]
क्र. भू-अर्जन- 2024-7371- रा.प्र.क्र. 0001-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है , जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-
अनुसूची (1)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
(1)
11.81 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक
विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1-भूमि का विवरण:-
उज्जैन
(क) जिला
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
माधौपुर
(ग) ग्राम
11.81
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5079
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर क्र.
(2) (1)
80 1 .
89 2.
90 3.
91 4.
81/1 5.
6.
82/2
84 7.
85/1 8.
86 9.
87 10.
11.
81/2
82/1 12.
83 13.
14.
85/2
92 15.
16.
93/1
93/2 17.
18.
93/3/1
19.
93/3/2
94/1 20.
94/2 21.
94/3 22.
23.
94/4/1/1
94/4/1/2 24.
25 .
94/4/2
26.
94/5/1
27.
94/5/2
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)
0.150
0.410
0.590
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.450
0.500
0.100
0.110
0.270
0.170
0.240
0.900
0.220
0.140
0.130
0.480
1.150
1.000
0,900
0.100
0.200
0.600
1.000
0.100
0.400
0.500
0,800
0.200
11.810
योग
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्ष यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 2024-7372- रा.प्र.क्र. 0007-अ-82-2024-25.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 5080
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है . अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है: -
अनुसूची (1 )
विवरण (1)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2) 90.570हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1 - भूमि का विवरण:-
उज्जैन
(क)जिला
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
चैनपुर हंसखेडी
90.570हे.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्र.
सर्वे नंबर
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)
(2)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) (1)
(3)
औद्योगिक क्षेत्र
कार्यपालन यंत्री
1.
0.410
88/1/1/1
1.200
2.
डीएमआईसी विक्रम
डीएमआईसी विक्रम 88/1/1/2
0.800
3.
88/1/2/1
उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
1.000
4.
88/1/2/2
उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.200
5.
88/2/1
6.
0.400
88/2/2
0.740
7.
90/1/1
1.000
8.
90/1/2
0.250
9.
90/2/1
0.800
10.
90/2/2
0.690
11.
91 5081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
95 12.
96 13.
98 14.
99 15.
16.
100/1
17.
100/2
101 18.
19.
102/1
20.
102/2
21.
103/1
22.
103/2
23.
104/1
104/2 24.
104/3 25.
26.
106/1
106/2 27.
107 28.
108/1 29.
30.
108/2
31.
108/3
32.
109/1
33.
109/2
34.
109/3/1
35.
109/3/2
36.
110/1
37.
110/2/1
38.
110/2/2
39.
110/3/1
40.
110/3/2
41.
110/4/1
42.
110/4/2
111 43.
44.
45.
112/1/2
112/2 46.
47.
112/3
112/4/1 48.
49.
112/4/2
50.
112/5
113 51.
52.
114/1
53.
114/2/1
54.
114/2/2/1
114/2/2/2 55.
(5)
(4)
(3)
2.520
0.890
1.220
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.690
2.800
2.010
1.920
1.340
1.340
1.080
2.490
0.120
0.790
0.790
0.600
1.400
0.770
0,500
1.140
0.560
5.690
1.400
0.400
0.400
0.200
0.590
0.290
0.020
0.200
0.110
0.090
0,930
1.500
1.500
1.270
1.700
0.670
0.200
1.200
2.510
2.400
0.200
1.200
2.890 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5082
(2)
(1)
116/1 56.
57.
116/2
58.
117/1/2 59.
117/2 60.
61.
118/1/2 62.
63.
118/2
118/3 64.
118/4 65.
119 66.
120/1 67.
120/2 68.
121 69.
122 70.
71 .
123/1
72.
123/2
124 73.
125 74.
126 75.
76.
127/1
127/2 77 .
127/3 78.
79.
127/4
80.
127/5
81.
128/1
128/2 82.
83.
128/3/1
84.
128/3/2
129/1 85.
86.
129/2
129/3 87.
130/1 88.
89.
130/2
131 90 .
132 91.
133/1/1 92.
133/1/2 93 .
133/2 94.
134 95.
135/1 96.
135/2 97.
135/3 98.
99.
135/4
(5)
(4)
(3)
2.720
0.110
0.700
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.700
0.700
0.120
0.230
0.350
0.360
0.360
0.310
0.200
0.050
0.310
0.360
0.080
0.440
0,360
1.590
2.420
0.080
0.750
0.500
0.540
0.200
0.120
0.160
0.410
0.400
0.470
0.420
0.780
0.450
1.020
0.640
1.640
0.180
0.180
0.700
0.660
0.100
0.500
0.400
0.200 5083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
135/5 100.
136 101.
137/1 102.
137/2 103.
137/3 104.
105.
137/4
138 106.
139 107.
140/1/1 108.
140/1/2 109.
140/2/1/1 110.
140/2/1/2 111 .
140/2/2 112.
141/1 113.
141/3 114.
(5)
(4)
(3)
0.290
1.240
0.480
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.200
0,300
0.300
0.210
0.250
0.100
0.770
0.100
0.100
0.100
0.570
0.570
कुल रकबा 90.570
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्तिद्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्षों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2024-7373- रा.प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है . साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5084
अनुसूची (1 )
विवरण
(1)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(2)
22.62हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक
विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1 -भूमि का विवरण:-
(क) जिला उज्जैन
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
पिपलौदा द्वारकाधीश
(ग) ग्राम
22.62हे.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वे नंबर क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5) धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)
(2) (1)
208 1.
217 2.
218 3.
4.
221/1
5.
221/2
6.
221/3
7.
221/4
221/11 8.
221/12 9.
10.
221/13
11.
221/14
12.
221/15
13.
221/16
14.
221/7
15.
209/1
16.
209/2
17.
210/1
210/2 18.
211 19.
214 20.
216 21 .
212 22.
213 23.
215 24.
219/1/1 25.
26.
219/1/2/1
27.
220/1/1 0.500
0.500
0.670
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.200
1.400
0.530
0.530
0,500
0.500
0.500
0.500
0,500
0.500
0.500
1..220
0.400
2.610
1.000
2.280
0.460
0.580
0.060
0.800
0.800
0.300
0.320
0.270 5085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
0.190
219/1/2/2
28.
0.110
29.
220/1/2
0.320
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
30.
219/1/2/3
0.270
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. 220/1/3
31.
0.310
32.
219/2/1
0.190
33.
220/2/1
0.320
34.
219/2/2
0.180
35.
0.800
36.
221/6
22.62
कुल रकबा
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा . भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन - 2024-7374- रा.प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में विवरण
(2)
31.550 हे.
(1) विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5086
अनुसूची (2)
1- भूमि का विवरण:-
(क) जिला उज्जैन
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
(ग)ग्राम
मुंजाखेड़ी
31.550 हे.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वे नंबर क्र.
(2) (1)
1.
1/1
2.
1/2
3.
2/1
4.
2/2
3 5.
4/1 6.
4/2 7.
4/3 8.
5 9.
6 10.
7 11.
12.
8/1
8/2 13.
9/1 14.
9/2 15.
33/1 16.
33/2 17.
18.
33/4 19.
35 20 .
21.
37/1
22.
37/2
38/1 23.
38/2 24.
38/3 25.
39/1 26.
27.
39/2
28.
40/1
29.
40/2
42 30.
43 31.
44 32.
45 33.
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
0.410
0.200
0.800
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.150
0.500
0.050
0.300
0.130
0.050
0,400
0.330
0.170
1.210
0.100
0.190
0.020
0.460
0.150
0.060
0.420
1.520
0.180
0.170
0.460
0.090
0.790
0.500
0.120
0.250
0.150
0.110
1.630
0.050 5087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
46 34.
47 35.
48 36.
49 37.
54 38.
55 39.
40.
56/1
41.
56/2
42.
56/3
43.
56/4
44.
57/1
57/2 45.
59 46.
60 47.
48.
61/1
61/2 49.
67/1 50.
67/2 51.
52.
67/3
67/4 53 .
54.
67/5
41/1 55.
56.
41/2
53 57.
58.
68/1
59.
68/2
60.
68/3
61.
68/4
69 62.
71 63.
72/1 64.
72/2 65.
66.
75/1
67.
75/2/1
75/2/2 68.
69.
10/1
70.
10/2
11 71 .
13/1 72.
13/2 73.
74.
13/3
76/1 75.
76.
76/2/1
76/2/2/1/1 77 .
(5)
(4)
(3)
0.120
0.070
0.020
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन .
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.800
0.660
1,690
0.070
0.060
0.060
0.060
1.030
1.040
0.800
0.800
0.500
0,300
0.240
0.300
0.140
0.570
0.560
0.500
0.100
0.100
0.180
0.200
0.200
0.200
0.870
0.760
0.310
0.620
0.800
0.200
0.050
0.750
0.600
0.440
1.220
0.410
0.210
0.260
0.260
0.080 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5088
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.120
78. 76/2/2/1/2
0.100
76/2/2/2
79.
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसीविक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
कुल रकबा 31.550
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाइल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन ( ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2024-7375- रा.प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधि ानियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-
अनुसूची (1 )
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में विवरण
(2)
46.760 हे.
(1) विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1-भूमि का विवरण:-
उज्जैन
(क) जिला
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
गांवडी
(ग) ग्राम
46.760 हे .
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर क्र.
(2) (1)
199 1.
200 2.
198 3.
197 4.
196 5.
195/1 6.
235/2 7.
235/1 8.
234 9.
233/2 10.
11.
233/1
232 12.
231/2 13.
14.
203/3
15.
203/2
16.
203/1/2
203/1/1/2 17.
18.
203/1/1/1
19.
202/3
202/2 20.
21.
202/1
201 22.
229/1 23.
230 24.
220 25.
221 26.
222 27.
218 28.
217 29.
216 30.
31.
32.
229/2/1
229/3 33.
228 34.
227 35.
226 36.
225 37.
224 38.
223 39.
215 40.
214 41.
213 42.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (5)
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)
1.210
0.370
0.100
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु. 0,560
0.580
0.630
0,590
0.600
1.180
0.790
0.390
0,400
1.000
0.600
0.680
0.200
0.100
0.460
0.500
0.510
1.010
2.090
0.690
2.090
0.830
0.250
0.220
0.230
0.230
0.220
0.500
0.180
0.680
0.110
0.100
0.100
0.780
0.390
0.400
0.340
0.300
0.310 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5090
(2)
(1 )
208 43.
207 44.
206 45.
205 46.
47.
204/2/2
48.
204/2/1
49.
204/1
209 50.
51.
210
52.
211/2
53.
211/1
54.
212/1/3
212/1/2 55.
56.
212/1/1
57.
212/4
258 58.
259/1 59.
60.
259/2
61.
261/1
261/2 62.
63.
279/1
279/2 64.
65.
279/3
66.
280/1
67.
280/2
281 68.
282/1 69.
282/2 70 .
71.
282/3
283 72.
284 73.
285 74.
286 75.
287 76.
77 .
288/1
78.
288/2
79.
288/3
289 80.
81.
290/1
82.
290/2
83.
290/3
84.
295/1
85.
295/2
295/3 86.
(5)
(4)
(3)
0.290
0.180
0.110
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन,
0.290
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.330
0.330
0.340
0.290
0.300
0.110
0.110
0.410
0.410
0.420
0.410
0.870
0.590
0.100
0.100
0.140
0.220
0.680
0.200
1.700
0.400
1.900
0.470
0.800
0.800
0.940
0.460
0.460
0.470
0,520
0.840
0.360
0.650
1.870
0.620
0.600
0.200
0.190
0.700
0.840 5091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.240
260
87.
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
कुल रकबा 46.760
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा ) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-2024-7376- रा.प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है. निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1 में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है. साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है:-
अनुसूची (1 )
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में (2)
(1)
38.91 हे.
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1 -भूमि का विवरण:-
उज्जैन
(क) जिला
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
कड़छा
(ग) ग्राम
39.91 हे.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5092
सर्वे नंबर क्र.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन (5)
धारा-12के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
(4)
(2) (1)
452 1.
453 2.
3.
460/1
460/2 4.
460/3 5.
461 6.
462 7.
463 8.
464 9.
465 10.
466 11.
467/1 12.
467/2 13.
468 14.
469 15.
470 16.
471 17.
472 18.
473 19.
474 20.
475 21.
476 22.
477 23.
478 24.
479 25.
480/1 26.
480/2 27.
480/3 28.
481/1 29.
481/2 30.
482 31.
431/1 32.
431/2 33 .
441/1 34.
441/2 35.
459 36.
(2)
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे. में) (3)
2.700
0.740
कार्यपालन यंत्री डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. जिला उज्जैन.
0.750
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.090
0.040
0.410
0.600
0,600
1.520
0.570
0.900
1.420
2.700
2.500
0.870
4.200
2.540
0.590
1.450
0.470
0.240
0.350
0.300
0.610
0.790
0.710
0.750
0.750
1.640
1.100
4.040
0.490
0480
0.190
0.180
0.630
38.91
कुल रकबा
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आपेक्षों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है .
5093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र. भू-अर्जन- 2024-7377- रा.प्र.क्र . 0006-अ-82-2024-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 1 में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह कार्य औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., उज्जैन के विस्तारीकरण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग , मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है, जिसका संबंध औद्योगिक विकास एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से है. अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत् विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त योजना औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है जिससे क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त परियोजना जो कि लोकहित में है . साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत् प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है :-
अनुसूची (1)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
231.078 हे .
विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के विस्तारीकरण हेतु औद्योगिक
विकास एवं समग्र उन्नयन हेतु.
अनुसूची (2)
1 -भूमि का विवरण:-
उज्जैन
(क) जिला
उज्जैन (ग्रामीण)
(ख) तहसील
नरवर
(ग)ग्राम
231.078 हेक्टेयर .
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन सर्वे नंबर
क्र.
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हे . में)
कावर्णन (5)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
(3)
(2)
(1)
औद्योगिक क्षेत्र
0.250
55
1.
डीएमआईसीविक्रम
0.420
57
2.
1.320
कार्यपालन यंत्री, उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
61
3.
डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.340
62
4.
1.510
64
5.
1.710
65
6.
2.950
66
7.
5094
(2)
(1)
68 8.
70 9.
71 10.
72 11.
73/1 12.
73/2 13.
78 14.
488 15.
490 16.
508 17.
509 18.
510 19.
511 20.
512 21.
513 22.
515 23.
521 24.
523 25.
489/1 26.
489/2 27.
491/1 28.
29.
491/2
491/3 30.
507/1 31.
32.
507/2
514/1 33.
514/2 34.
516/1 35.
516/2 36.
516/3 37.
517/1 38.
517/2 39.
518/1 40.
518/2 41.
518/3 42.
52/1 43.
52/2 44.
520/1 45.
520/2 46.
520/3 47.
520/4 48.
522/1 49.
522/2 50.
53/1 51.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
(5)
(4)
(3)
1.120
1.400
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि., जिला उज्जैन.
0.820
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.130
0.820
0.600
2.150
1.130
1.120
0.610
0.180
0.180
0.790
0.630
0.700
1.260
2.790
2.270
0.980
0.200
1.120
0.030
0.010
0.410
0.200
0.400
0.270
2.620
0.970
0.770
0.720
1.690
1.980
1.980
1.960
0.380
0.380
0.140
0.150
0.150
0.150
0.930
0.920
0.830 5095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
53/2/1 52.
53.
53/2/2
53/3 54.
55.
53/4
56.
54/1
57.
54/2
58.
59/1
59/2 59.
60.
59/3
59/4 61.
60/1 62.
63.
60/2
64.
65/1920
65.
68/1930
66.
69/1
69/2 67.
41/1 68.
41/2 69.
70.
42/1
43 71 .
72.
44/1
73.
44/2
74.
44/3
75.
45/1/1/1
76.
45/1/1/2
77 .
45/2/2
45/2/3 78.
79.
46/1
80.
47/1/1
81.
47/1/2
47/2 82.
47/3 83.
48/1 84.
48/2 85.
86.
48/3
49 87.
77/1 88.
89.
77/2
90.
80/1/1
91.
80/1/2
80/1/3 92.
93.
80/2
81/1 94.
95.
81/2/1
(5)
(4)
(3)
0.420
0.420
0.840
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.830
1.000
1.000
1.480
1.480
1.480
1.480
1.400
0.080
1.540
0.840
0.520
1.000
0.260
0.360
1.090
1.120
0.660
0.290
0.640
0.400
0.200
0.080
0.210
0.200
0.100
0.350
0.100
0.420
0.580
0.260
0.170
2.090
0.520
0.200
0.410
0.130
0.090
0.600
1.040
0.953 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5096
(2)
(1)
81/2/2 96.
81/3 97.
81/4 98.
288/1 99.
288/2 100.
228/1 101.
228/2 102.
229/1 103.
229/2/1 104.
105.
229/3 106.
107.
230/1
230/2 108.
230/3 109.
230/4 110.
230/5 111.
230/6 112.
231 113.
232/1 114.
232/2/1 115.
116.
233/1/1 117.
233/1/2 118.
233/2 119.
233/3 120.
234 121.
235/1 122.
235/2 123.
236 124.
237 125.
238/1 126.
238/2 127.
239/1/1 128.
129.
239/1/2
239/2 130.
240 131.
241/1 132.
241/2 133.
242 134.
243/1 135.
243/2 136.
243/3 137.
244/1 138.
244/2 139.
(5)
(4)
(3)
0.465
1.020
1.020
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.520
0.520
1.000
0.880
2.000
0.640
0.100
0.740
1.050
0.550
0.500
1.050
0.640
0.400
0.830
0.960
0.300
0.300
0.290
0.330
0.200
0.400
1.470
0.520
0.530
1.040
0.830
0.400
0.810
0.270
0.730
0.360
0.110
0.520
0.520
0.650
0.920
0.500
0.260
0.980
0.980 5097
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
245 140 .
141.
246/1
142.
246/2/1
143.
246/2/2
144.
247/1/1
247/1/2 145.
247/2/2 146.
147.
247/2/3
148.
247/4
149.
248/1/2
150.
248/1/3
248/2 151.
248/4 152.
249/1 153.
154.
249/2
155.
250/1
250/2 156.
250/3 157.
251/1 158.
251/2 159.
252 160.
253 161.
254 162.
255 163 .
256 164.
257 165.
258 166.
259 167.
260 168.
261 169.
262/1 170.
262/2 171.
263 172.
264/1 173.
264/2 174.
175.
264/3
265 176.
266 177 .
178 .
267/1
267/2 179.
180.
267/3
181.
267/4
268 182.
269 183 .
(5)
(4)
(3)
1.970
0.780
0.520
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.480
0.350
0.290
0,650
0.310
0.050
0.100
0.140
0.100
0.020
0.340
0.310
0.410
0.370
0.300
0.400
0.400
0.800
0.620
0.620
0.800
0.780
0.790
0.790
1.920
1.920
4.840
0.300
1.190
1.040
2.000
2,000
2.000
0.520
0.620
0.400
0.030
0.390
0.180
0.410
0.200 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5098
(2)
(1)
270 184.
271 185.
272 186.
273 187.
274 188.
275/1 189.
275/2 190.
276/1 191.
192.
276/2
276/3 193.
277/1 194.
277/2 195.
278 196.
279/1 197.
279/2 198.
280 199.
283/1 200.
283/2 201.
283/3 202.
284/1 203.
284/2 204.
284/3 205.
287/1 206.
287/2 207 .
289 208.
347 209.
348 210.
349 211.
350 212.
351 213.
352/1 214.
352/1/2 215.
352/2 216.
353/1/1 217.
353/1/2/1 218.
353/1/2/2 219.
353/1/2/3 220.
353/2/1 221.
353/2/2 222.
353/2/3 223.
354/1 224.
354/2/1 225.
354/2/2/1 226.
354/2/2/2 227.
(5)
(4)
(3)
0.210
0.420
0.420
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन .
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.820
0.630
0.580
1.210
0.170
1.270
0.470
1.090
0.520
0.450
0.380
0.280
0.880
0.850
2.340
0.520
0.510
1.050
0.260
1.290
0.490
1.040
0.320
0.360
0.630
0.350
0.970
0.200
0.080
0.400
0.180
0.020
0.030
0.030
0.110
0.170
0.170
0.420
0.240
0.060
0.040 5099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
228. 354/2/2/3
229.
354/3/1
230.
354/3/2
231.
354/3/3
356 232.
233.
357/1
234.
357/2
235.
358/1
236.
358/2
237.
358/3
238.
358/4/1
239.
358/4/2
359/1 240.
241.
359/2
360 242.
243.
361/1
244.
361/2
245.
361/3/1
246.
361/3/2
247.
361/4
248.
361/5/1
249.
361/5/2
250.
362/1
362/2 251.
252.
363/1
253.
363/2
364 254.
365 255.
366 256.
367 257.
258.
368/1
259.
368/2
369 260.
370 261.
262.
371/1
371/2 263.
371/3 264.
372 265.
373 266.
374 267.
375 268.
376 269.
377 270.
271.
380/1
(5)
(4)
(3)
0.020
0.160
0.150
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
0.050
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
1.820
0.250
0.510
0.210
0.210
0.210
0.750
0.470
0.940
0.740
1.660
0.200
0.200
0.310
0.520
0.830
0.150
0.250
0.430
0.710
0.970
0.970
0.960
0.900
1.130
0.970
0.660
0.330
0.850
1.130
1.100
0.440
0.400
0.150
0.180
0.280
0.200
0.200
0.200
0.610 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5100
(1)
(2)
272.
380/2
273.
380/3
274.
381/1
381/2 275.
276.
381/3
277 .
381/4
278.
382/1
279.
382/2
383/1 280.
281.
463/1
282.
463/2
283.
463/3
464 284.
285.
473/1
286.
473/2
474 287.
475 288.
476 289.
477 290.
478 291.
292.
479/1
479/2 293.
480 294.
481 295.
296.
482/1
297.
482/2
298.
482/3
299 .
483/1
483/2 300.
301.
483/3
484 302.
485 303.
496 304.
497/1 305.
306.
497/2
307.
497/3
498/1 308.
309.
498/2
310.
498/3
499 311.
500 312.
501 313.
314.
520/1
315.
502/2
(5)
(4)
(3)
0.620
0.170
0.300
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन .
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.480
0.380
0.040
0.580
0.620
0.920
0.150
0.200
1.400
1.750
0.030
0.030
1.470
0.530
1.190
0.080
0.080
0.220
0.040
0.080
0.350
0.690
0.380
0.170
0.300
0.420
0.130
0.400
2,600
0.580
0.140
0.140
0.140
0.920
0.140
0.140
0.140
0.170
1.250
0.270
1.120 5101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
(2)
(1)
316.
502/3
317.
502/4
318.
503/1
319.
503/2
320.
503/3
504/1 321.
322.
504/2
323.
549/1/1
549/1/2 324.
549/2 325.
326.
549/3
327.
560/1
328.
560/2
329.
560/3
330.
561/1
331.
561/2
332.
561/3
562 333.
563 334.
335.
565/1
336.
565/2
566 337.
540 338.
339.
547/1
340.
547/2
341.
547/3
548 342.
343.
550/1
344.
550/2
564/1 345.
346.
564/2
347.
505/1
348 .
505/2
349.
505/3
290 350.
291 351.
352.
355/1
353.
355/2
(5)
(4)
(3)
0.170
0.500
0.100
कार्यपालन यंत्री, डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. , जिला उज्जैन.
औद्योगिक क्षेत्र डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लि. के विस्तारीकरण हेतु.
0.200
1.490
0.090
1.190
0.690
0.400
0.020
0.180
0.020
1.090
0.180
0.360
0.180
0.360
1.140
0.620
0.380
0.380
1.050
0.780
0.550
0.200
0.200
1.020
0.270
0.270
0.210
0.210
0.420
0.530
0.930
1.250
1.300
0.260
1.200
231.078
कुल रकबा
(2) अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय , कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपों यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा. भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5102
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-137-भू-अर्जन-24
मैहर, दिनांक 3 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम उफरी
(घ) क्षेत्रफल- 2.7350.हे0
खसरा नं.
क०
35/1
26
2
55
3
57
4
50/2
6
6
118
110
7
109
8
102
96/2
10
101/2
11
89/4
12
13
114/1
114/2
14
114/3
16
114/4
15
27/1
17
74
18
117
19
85/1
20
85/4
21
85/5
22
90
23
91/1
24
91/2
25
92/1
26
92/2
27
49/1
28
29
49/2/1/2
49/2/2
30
49/2/3
31
56
32
25
33
78/1
34
78/2/1
78/2/3
36
37
78/3
79/1
30
87/2
39
87/3
40
87/4
88/1
42
88/3
43
88/4
44
29
45
47
46
48
47
28/2
48
80/1
40
95
50
अर्जित रकवा
0.0020
0.0420
0.0010
0.0070
0.0030
0.0060
0.0040
0.1050
0.0040
0.2000
0.0040
0.0110
0.0180
0.0180
0.0180
0.0060
0.0520
0.0140
0.0040
0.1850
0.0210
0.0310
0.0020
0.1940
0.1940
0.0450
0.1020
0.0670
0.0210
0.0730
0.0370
0.0600
0.0020
0.0280
0.0660
0.0580
0.0810
0.0580
0.2090
0.2090
0.0160
0.0040
0.0130
0.1540
0.0320
0.1570
0.0010
0.0030
0.0490
0,0600
2.7350
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की जरमोहरा माइनर एवं भटिगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
5103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र. -148-भू-अर्जन-24
मैहर, दिनांक 20 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम -ककरा
(घ) क्षेत्रफल- 6.220 हे 0
सर्वे नं.
क्र.
2
1
414/1
1
414/2
2
414/3
3
413/1
4
459/1
5
459/2
6
458/2
7
457/2
8
457/4
9
456
10
462/1
11
462/2
12
463/1
13
464
14
470
15
473/1
16
473/2
17
472/1/1/1
18
472/1/1/2
19
472/1/2
20
472/2
21
471/1
22
471/2
23
477/1/1
24
477/1/2
25
477/1/3
26
477/1/4
27
477/2
28
476/3
29
485
30
496
31
प्रस्तावित रकवा
3
0.0160
0.0180
0.0900
0.1750
0.1260
0.0620
0.1260
0.0570
0.0580
0.1600
0.0410
0.0110
0.1450
0.0800
0.0010
0.0200
0.0610
0.0540
0.0460
0.0700
0.0380
0.0040
0.0410
0.0220
0.0350
0.0420
0.1080
0.0860
0.0160
0.0890
0.0920
[ भाग 1
5104 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
0.0570
32 487
486 0.0330
33
0.0190
34 489/1
0.0460
35 561
0.0330
36 560/2
37 567/1 0.0120
38 567/2
39 568/1 0.0100
40 568/2
0.0380
41 569/1
0.0890
42 569/2
0.0780
43 570
44 571/1 0.0260
45 571/2
0.0420
46 555
0.0020
47 557
0.0300
48 556
0.0050
49 572
0.0180
50 553
0.0030
51 554/1
0.0420
52 554/2
554/3 0.0490
53
0.0370
54 551
55 550/1 0.0830
56 550/2
0.0470
57 549/1
0.0110
58 549/2
0.0480
59 526/3
0.1700
60 547
61 546/1/1
546/1/2 0.1430
62
63 546/2
64 545/1
0.1290
65 545/2
66 545/3
67 583/1
0.0760
68 5832
69 5833
0.0100
70 584/2
0.0310
71 584/3
0.0400
72 1005/1
0.1320
73 1004
0.0350
74 1001/1
0.0300
75 1001/2
0.0090
76 1000/1
0.0810
77 1000/2
78 1002/1
0.0140
79 1002/2
5105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
80 1002/3
81 998/3 0.0300
82 997/2 0.0650
83 996/1
84 996/2
996/2/3 0.0630
85
86 996/3/1
87 996/3/2
88 982/2 0.0740
89 980/1 0.0120
90 983 0.0380
1125 0.0650
91
92 1128 0.0730
93 1130/1/1
94 1130/1/2 0.0100
95 1130/2
96 1127 0.0010
97 1133 0.0920
98 1136/1 0.0630
1136/2/2 0.0040
99
1137/2 0.0960
100
101 1157/1/1
1157/1/2 0.0870
102
103 1157/1/3
104 1157/2 0.0840
105 1157/3/1 0.0250
1157/3/2 0.0260
106
107 1157/4 0.0330
1158/1 0.0610
108
1158/2 0.0100
109
1159 0.0520
110
1160/2 0.1310
111
1161/2 0.0060
112
113 1175/1 0.0620
114 1175/2
1176/1/1 0.0040
115
177/1/1 0.0050
116
1178/1 0.1150
117
118 1178/2 0.0930
1180/1 0.0020
119
120 1180/2 0.0440
121 1180/3 0.0120
1179/1 0.0120
122
123 1179/2 0.0120
124 1179/3 0.0120
1179/4 0.0130
125
126 920 0.0200
925/5 0.0660
127
924/5 0.0090
128
922 0.0250
129
0.1180
130 923/1
923/2 0.0180
131
132 915 0.1930
914 0.0960
133
913 0.0660
134
911 0.0890
135
899/2 0.0120
136
910 0.0610
137
138 900/1
139 900/2
0.1120
140 900/3
141 900/4
योग 6.220
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत बजैनाथ उपशाखा की मौहट माइनर नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5106
क्र.-149-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम -भीष्मपुर
(घ) क्षेत्रफल- 3.594हे0
क्र.
प्रस्तावित रकवा
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
सर्वे नं.
2 3
705/1 0.0290
705/2/2 0.0290
705/3
705/2/1 0.0320
705/4
700 0.0310
701/1 0.0160
701/5 0.0550
699 0.0070
696 0.0470
695 0.0090
692/1 0.0630
693/2 0.0500
690/1/3/2 0.0120
690/2 0.0530
684/1/2 0.0580
684/1/3 0.0070
684/2/1 0.0170
684/2/2 0.2110
685/1/1 0.0110
685/1/2 0.0110
686/2
0.1040
686/3
624 0.1050
625/1 0.0140
626/2 0.0970
693/1 0.0080
627/1 0.0940
640/1/1/1 0.0210
5107 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024 भाग 1 ]
640/2 0.0670
30
664/1 0.0690
31
32 664/2 0.0970
33 663/1 0.0320
34 645 0.0760
35 646/1 0.0790
36 650 0.0970
37 649/1/2 0.0690
38 649/2 0.0700
407 0.0370
39
40 406 0.2190
41 410 0.2180
411 0.0790
42
43 412 0.1890
44 641/2 0.0130
45 405/1 0.0130
46 405/2 0.0120
47 275/1 0.0840
48 277 0.0500
49 278 0.0420
50 279 0.0300
51 280 0.0300
52 282 0.0430
53 281 0.0010
54 290 0.0060
55 291 0.0040
293/2 0.0490
56
57 295 0.0010
58 294 0.0510
300 0.0470
59
60 325 0.0180
61 347/1 0.0120
62 347/2 0.0070
63 347/3 0.1520
64 335/1 0.0100
65 346 0.0060
66 336/1 0.0810
336/2 0.0820
67
68 337 0.0110
69 338 0.0280
70 331 0.0710
71 339 0.0510
योग 3.5940
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर के निर्माण हेतु ।
सकता है । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5108
क्र.-150-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम-ककरा
(घ) क्षेत्रफल-0.843हे0
क्र. सर्वे नं.
अनुसूची
प्रस्तावित रकवा
1
2 3
1 983 0.089
2 985 0.041
3 1125 0.002
4 989 0.068
5 991 0.181
6 992 0.040
7 1111 0.154
8 1107/1 0.031
9 1107/2/1 0.083
10 1107/2/2 0.075
11 1107/3 0.071
12 1102/1/1 0.008
योग 0.843
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र. -151-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम-किरहाई
(घ) क्षेत्रफल- 1.174 हे0
प्रस्तावित रकवा
सर्वे नं.
क्र.
1 2 3
1 28 0.305
2 25 0.086
3 26 0.014
4 23 0.036
5 22 0.035
6 14 0.021
7 13 0.009
8 2 0.244
9 3 0.058
10 1 0.089
11 4/1/1 0.049
12 4/1/2 0.008
13 0.160
14 5/1/1/4 0.025
15 5/1/2 0.035
योग 1.174
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
सकता है । (3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5110
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-152-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम -ओवरा
(घ) क्षेत्रफल- 3.7090हे 0
क्र.
सर्वे नं.
1 2
1 479
2 442/1
3 442/2
4 442/3
5 443/1
6 443/2
7 477/4
8 477/1/1
9 477/1/2
10 477/2
11 466
12 510
13 509
14 508/1
15 508/2/1
16 508/2/2
17 508/2/3
18 508/3/1/1
19 508/3/1/2
20 508/3/2
21 507/1
22 507/2/1
23 507/2/2
24 507/2/3
25 507/3/1
26 507/3/2
27 520/1
28 520/2
29 521/1
30 521/2
31 522/1
32 522/2
33 345
अनुसूची
प्रस्तावित एकवा
3
0.0530
0.0080
0.0070
0.0080
0.0510
0.0030
0.1130
0.0430
0.0430
0.0840
0.0110
0.0350
0.0530
0.0090
0.0010
0.0300
0.0300
0.0170
0.0020
0.0010
0.0010
0.0010
0.0020
0.0020
0.0300
0.2000
0.0100
0.1510
5111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
34 346 0.0070
35 339 0.0080
36 336/1
0.0030
37 336/2 0.0040
38 337/1 0.0230
39 337/2 0.0230
40 335 0.0410
41 333 0.0520
42 330 0.0090
43 328/1 0.1410
44 328/2/1
45 328/2/2 0.0050
46 328/2/3
47 327/1 0.0020
48 327/2 0.0020
49 325/1
50 325/2 0.0100
51 325/3
52 326/1
53 326/2 0.0110
54 326/3
55 281/1/1 0.0710
56 281/1/2 0.0250
57 281/2 0.0100
58 282/1 0.0140
59 308/1
60 308/2 0.0800
61 308/3
62 307/1 0.0140
63 291 0.0560
64 292 0.0900
65 293
0.0100
66 306 0.0620
67 305
0.0400
68 299/1
0.0030
69 299/2
70 304/1 0.0180
71 304/2 0.0180
72 302/1/1/1 0.0280
73 302/1/1/2 0.0450
74 302/1/2 0.0440
75 302/2 0.0860
76 303/1 0.0015
77 303/2 0.0015
78 216 0.0120
79 217 0.0130
80 215 0.0780
81 99/1 0.0680
82 196 0.0900
83 195 0.0030
84 129 0.0100
85 127 0.0010
86 126 0.0040
87 130 0.1000
5112
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
88 134/1
89 134/2 0.0840
90 134/3
91 125/1 0.0020
92 135/1 0.0070
93 135/2
94 135/3
95 136/2 0.1380
96 137 0.0120
97 138/1/2 0.0620
98 120/1/2/2 0.0220
99 119/1/2 0.0380
100 139/1/1/2
101 139/1/2 0.0480
102 139/2
103 140 0.0390
104 141 0.0040
105 42 0.0690
106 118/1/2 0.0130
107 43/1 0.1330
108 44/1 0.0060
109 46 0.0340
110 45 0.0940
111 15 0.0940
112 14 0.0140
113 13/1 0.0510
114 13/2 0.0510
115 12/1 0.0150
116 12/2 0.0140
117 6/1
0.1240
118 6/2
119 5 0.1050
योग 3.7090
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका की तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु ।
सकता है । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र. -153-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम-इटमा कोठार (घ) क्षेत्रफल- 4.890हे0
प्रस्तावित रकवा
क्र. सर्वे नं.
2 3
1
1 14 0.200
2 15/1 0.005
3 16/1 0.099
4 17/1 0.108
5 17/2 0.011
6 18/1 0.002
7 18/2 0.003
8 29/1/1 0.250
9 29/1/2 0.032
10 29/2 0.018
11 31/1 0.029
12 31/2 0.001
13 31/907 0.192
14 43 0.145
15 44 0.043
16 45/1 0.072
17 45/2 0.058
18 54/2 0.005
19 49/1 0.016
20 49/2 0.054
21 47/1 0.023
22 47/2 0.016
23 50 0.008
24 152/1 0.003
25 134 0.131
26 132 0.001
27 133 0.092
28 135 0.048
29 136/1 0.040
30 136/2 0.128
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5114
31 128/1 0.007
32 128/2 0.077
33 127 0.160
34 126 0.112
35 125 0.122
36 124 0.043
37 119 0.295
38 217 0.069
39 218 0.083
40 240 0.408
41 238/1 0.124
42 238/2 0.064
43 238/3 0.008
44 247 0.105
45 248/1 0.277
46 248/2 0.075
47 246 0.012
48 251 0.199
49 250 0.282
50 0.003
51 301 0.219
52 302 0.033
53 296 0.180
54 295 0.013
55 293 0.087
योग 4.890
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
सकता है । (3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा 5115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-157-भू-अर्जन-24
मैहर, दिनांक 30 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम - करसरा
(घ) क्षेत्रफल 2.8470.हे0
खसरा नं.
क०
1
2
1/2/1
2/1/1
3
4
2/1/2
2/2/1/1/1
5
6
2/2/1/1/2
7
8
188
9
532
10
534
11
543
12
541
13
539
14
315
15
331
16
329
17
189
18
190
19
242
20
243/2
21
243/1
22
289
23
290
24
291
25
297
26
298
27
299
28
326
29
327
30
328
31
241
32
154
33
200
34
201
35
202
36
अर्जित रकवा
0.0300
0.0300
0.1580
0.0730
0.0670
0.0170
0.1580
0.0260
0.0020
0.0300
0.0060
0.1350
0.0010
0.0490
0.0020
0.0040
0.0020
0.0120
0.0320
0.0250
0.6860
0.1340
0.0040
0.0450
0.0040
0.0140
0.0040
0.0020
0.0300
0.0330
0.0580
0.0450
0.0030
0.0090
0.0060
0.0190 5116
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
37 203 0.0020 38 204 0.0160 39 205 0.0010 40 206 0.0160 41 207 0.0160 42 208/1 0.0660 43 208/2 0.0840 44 208/4 0.0320 45 211 0.0160 46 212 0.0310 47 214/2 0.0030 48 239 0.0310 49 415 0.0470 50 416 0,0150 51 417/1 0.0220 52 417/2 0.0080 53 417/3 0.0880 54 421/1 0.0500 55 446/1 0.0120 56 446/2 0.0200 57 447 0.0310 58 448/1 0.0120 59 452 0.1420 60 523 0.0250 61 524 0.0640 62 525 0.0060 63 527 0.0120 64 528 0.0960 65 529 0.0120 66 530 0.0310 67 536 0.0830 68 295 0.0210 69 240 0.0020 70 296 0.0200
2.8470
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर के अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की मगरौरा सब माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-158-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम -मगराज (घ) क्षेत्रफल-1.715 हे0
प्रस्तावित रकवा
क्र. सर्वे नं.
1 2 3
1 712 0.042
2 0.028
3 715 0.168
4 719/1/1/1 0.003
5 716/1 0.026
6 716/2 0.028
7 716/3 0.041
8 716/4/1 0.004
9 716/4/2 0.006
10 717/1 0.090
11 717/2 0.013
12 718 0.016
13 754 0.101
14 753/1 0.022
15 753/2 0.067
16 752 0.058
17 751/2 0.005
18 750 0.098
19 757/2 0.005
20 748 0.069
21 749/1 0.008
22 749/2 0.014
23 749/3 0.032
24 733/1 0.040
25 733/2/2 0.070
26 733/2/1 0.155
27 732 0.075
28 645/1 0.427
29 735 0.004
योग 1.715
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5118
क्र.-159- भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - परसवाही
(घ) क्षेत्रफल- 2.990 हे 0
क्र. सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा 1 2 3 1 409/3 0.011 2 456/1 0.070 3 456/2 0.024 4 456/3 0.070 5 455 0.021 6 461/1 0.166 7 461/2/2 0.070 8 463 0.079 9 492/1 0.058 10 492/2 0.030 11 492/3 0.047 12 491/1 0.020 13 491/2/1 0.097 14 490 0.030 15 580/1/1 0.040 16 580/1/2 0.066 17 580/1/3 0.056 18 580/1/4 0.014 19 580/2 0.021 20 580/4 0.088 21 581/2 0.007 22 581/3 0.007 23 583/3 0.005 24 462/1 0.002 25 462/2 0.144 26 584/1/1 0.045 27 584/1/2 0.055 28 584/1/3 0.040 29 584/1/4 0.050
5119 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
30 791 0.299
31 803 0.012
32 781/1 0.166
33 781/2 0.128
34 781/894 0.062
35 781/893/4 0.063
36 781/892/2 0.034
37 775/4 0.052
38 774 0.073
39 773 0.116
40 771 0.159
41 852 0.010
42 853/1 0.183
43 853/2 0.165
44 853/3/2 0.001
45 854/1 0.012
46 585 0.022
योग 2.990
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5120
क्र. -160-भू-अर्जन-24
ة चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम -नौगवॉ
(घ) क्षेत्रफल- 2.594 हे0
प्रस्तावित रकवा
क्र. सर्वेनं.
2 3
1
1 577/954 0.060
2 599 0.108
3 598/1 0.048
4 598/2 0.040
5 603/3 0.004
6 603/4 0.024
7 603/5 0.024
8 597/2 0.029
9 604 0.118
10 620/1 0.159
11 627/943/2 0.028
12 627 0.052
13 626 0.066
14 628 0.104
596/2 0.017
15
16 629/1 0.537
17 800/1 0.010
18 800/2 0.144
19 799/1 0.053
20 799/2 0.040
21 799/3 0.030
22 794/1/1/1 0.001
23 793/1/1/1/1/1 0.164
24 793/1/1/1/3 0.164
25 793/1/2/1 0.016
26 793/2 0.180
27 793/5 0.180
28 787/1 0.194
योग
2.594
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-161-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम -चोरखंड़ी
(घ) क्षेत्रफल- 2.692 हे 0
क्र. सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
1 2 3
1 757/1/1/1 0.133
2 757/1/2/1 0.026
3 756/1 0.011
4 725/1 0.156
5 726/1 0.084
6 742/1 0.020
7 742/2 0.039
8 741 0.047
9 740/2 0.019
10 729 0.043
11 730/1 0.031
12 730/2 0.030
13 731 0.046
14 733 0.051
15 734 0.065
16 664/5 0.064
17 664/6 0.066
18 661/1
19 661/2/1
20 661/2/2
0.008
21 661/3
22 661/4
23 661/5
24 659/1 0.017
25 659/2 0.123
26 658/2 0.011
27 622/1 0.036
28 622/2 0.019
29 622/3 0.022
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024 5122
30 622/4 0.012
31 622/5 0.012
32 622/6 0.012
33 622/7 0.013
34 625/3 0.011
35 626/2 0.095
36 626/3 0.114
37 626/4 0.093
38 626/5 0.096
39 626/6 0.070
40 626/7 0.096
41 626/8 0.021
42 627/1 0.020
43 609/2/1 0.008
44 608/1/1/1/1
45 608/1/1/1/2 0.194
46 608/1/2
47 608/2 0.045
48 607/1/1/1/1
49 607/1/1/1/2 0.015
50 607/1/2
51 584/1 0.009
52 586/1 0.081
53 586/2 0.092
54 585/1 0.019
55 587/2 0.016
56 588/4/1/2 0.030
57 588/4/2 0.090
58 588/5 0.068
59 589/4/1/2 0.020
60 589/4/2 0.010
61 596 0.154
62 593 0.009
योग 2.692
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-162- भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन (ग) नगर / ग्राम - मझगवां (घ) क्षेत्रफल- 4.252 हे0
क्र. सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
1 2 3
1 190 0.003
2 191 0.006
3 195/1 0.164
4 195/2 0.01
5 196/1065 0.210
6 196 0.089
7 198 0.010
8 199/1
0.078
9 199/2
10 200/1
11 200/2
12 200/3/1 0.160
13 200/3/2
14 200/4
15 201/1
16 201/2
17 201/3/1 0.011
18 201/3/2
19 201/4
20 206 0.059
21 205 0.109
22 281 0.047
23 280 0.030
24 279 0.008
25 283 0.153
26 272/1 0.060
27 272/2 0.005
28 271/1 0.022
29 271/2 0.033
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5124
267 30
266 31
263 32
294/1 33
294/2 34
260 35
259/3 36
255/1 37
255/2 38
254/2 39
899 40
310/1 41
892/4/1 42
890/2 43
889/2 44
312 45
888 46
887 47
952/2 48
885/1 49
953 50
960 51
961 52
958/1/1 53
962/1 54
962/2 55
964/2 56
965/2 57
963/1 58
963/2 59
966/1 60
1002/1 61
1002/2 62
1003 63
752/2 64
752/3 65
1005/1 66
1005/2 67
1008/1/2 68
1008/2 69
1007/1/1 70
1007/1/2 71
1007/2 72
1009 73
746/1 74
746/2 75
1038/1/1 76
1038/1/2 77
1038/2 78
0.071
0.111
0.162
0.023
0.002
0.191
0.020
0.100
0.046
0.191
0.051
0.127
0.028
0.128
0.005
0.131
0.052
0.030
0.072
0.004
0.155
0.091
0.066
0.024
0.013
0.238
0.007
0.010
0.058
0.011
0.043
0.129
0.002
0.020
0.062
0.024
0.033
0.034
0.004
0.006
0.002
0.016
0.009
0.035
0.058 5125 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
1039/1
79
0.258
1039/2
80
1035/1
81
1035/1/1
82
1035/1/3
83
1035/1/4
84
0.003
1035/1/5
85
86 1035/1/8
1035/1/9
87
1035/1/16
88
89 1035/2
1040/1
90
1040/1/1
91
1040/1/3
92
1040/1/4
93
1040/1/5
94
1040/1/6
95
0.019
96 1040/1/9
1040/1/12
97
1040/1/16
98
1040/1/27
99
1040/2
100
0.010
1010/2
101
4.252
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5126
क्र. -163-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-(म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - करूआ
(घ) क्षेत्रफल- 4.3980हे 0
खसरा नं.
क०
1134 1
1136 2
3
1147/2/1
4
1155/1/2/1
5
1155/1/2/2
6
1155/2
1156 7
449 8
9
437/1/2
10
437/2
1441 11
1444 12
13
830
829 14
835 15
16
903/1
904 17
836 18
837 19
20
916
915 21
22
901
900 23
899 24
884 25
883 26
880 27
885 28
886 29
887 30
878 31
अर्जित रकवा
0.0020
0.0110
0.1610
0.0820
0.0110
0.2090
0.0670
0.0010
0.1860
0.0050
0.0720
0.0110
0.0250
0.0370
0.0250
0.0480
0.0210
0.0220
0.0190
0.0370
0.0260
0.0310
0.0250
0.0260
0.0250
0.0090
0.0050
0.0460
0.0260
0.0110
0.0100 5127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
877 32
864 33
438/2 34
450 35
451 36
454/2 37
484 38
485 39
486 40
487/1 41
487/2 42
43
493/1
493/2 44
45
493/3
496 46
497 47
609/1 48
609/2/1 49
50
609/2/2
609/4 51
52
636/1
644/2 53
645 54
55
646/2
56
647/1/1
647/2/1 57
647/2/2 58
838 59
839 60
842 61
845 62
847 63
855 64
856 65
857 66
67
858/2
1128/2/3 68
69
1128/2/4
1128/2/6 70
1151/2 71
1154/1 72
1473 73
1475/2 74
1517 75
1518 76
1519 77
1520 78
1521 79
1522 80
0.0310
0.0040
0.0070
0.0680
0.1140
0.0140
0.0240
0.0260
0.0260
0.0350
0.0350
0.0200
0.0200
0.0200
0.0790
0.0010
0.0880
0.0270
0.0070
0.0650
0.1650
0.0230
0.1920
0.0200
0.1850
0.0870
0.0910
0.0040
0.0200
0.0130
0.0130
0.0110
0.0020
0.0020
0.0030
0.0040
0.0910
0.0240
0.1230
0.0720
0.1480
0.0260
0.2510
0.0020
0.0010
0.0150
0.0510
0.0070
0.0580 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5128
0.0080
81 1525
82 1524 0.0210
83 1446 0.0610
0.0700
84 637
85 0.0110
1157/2/2
0.0630
86 1157/3/1
87 0.0350
1157/3/2/1
88 1532 0.0130
0.0820
89 1155/1/2/1
0.0110
90 1155/1/2/2
91 0.2090
1155/2
449 0.0010
92
93 1443 0.0310
0.0060
94 1437/1/1
95 1439 0.0590
0.0010
96 1438
897 0.0010
97
0.0010
98 861/2/2
0.0070
99 636/2/1
योग 4.3980
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर की अतंरर्गत जरमोहरा वितरिका की करूआ माइनर, मगरौरा सब माइनर एवं देवरा माइनर नहर के निर्माण हेतु।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-164-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निंजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - जरमोहरा (घ) क्षेत्रफल- 2.1010.हे०
खसरा नं.
क०
152 1
146/1/1 2
146/1/2 3
146/3 4
212 5
71
72 7
73/2 8
75/2 9
101 10
118 11
119 12
120 13
121/1 14
124 15
144/2 16
144/3 17
144/4 18
144/5 19
145 20
147 21
150 22
151/1 23
151/2 24
213 25
214 26
216 27
28
223 29
254 30
258/1/2 31
258/2/1 32
261/1/1 33
261/1/2 34
261/2/1 35
261/2/2 36
69/1 37
148/1 38
148/2 30
123 40
255 41
अर्जित रकवा
0.0100
0.0630
0.0300
0.0050
0.0380
0.0020
0.0450
0.0100
0,0320
0.0290
0.0020
0.0770
0.0970
0.0210
0.0720
0.0120
0.0120
0.0120
0.0120
0.0760
0.0740
0.3160
0.0670
0.1000
0.0480
0.1480
0.0090
0.0020
0.1290
0.0580
0.0980
0.0660
0.0650
0.0050
0.0350
0.0350
0.0380
0.0380
0.0100
0.0320
0.0710
2.1010 योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा
शाखा नहर की जरमोहरा वितरिका माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5130
क्र.-165-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - नरौरा
(घ) क्षेत्रफल- 3.5990हे 0
खसरा नं.
क०
109 1
2
अर्जित रकवा
0.0140
0.0420
47/1/1/1/1/1/1/1/1
108/1 3
333/1/2 4
332 5
337 6
163 7
164/3 8
165/3 9
166/1 10
166/3/1 11
166/3/2 12
13
167/1/1
167/1/2 14
167/2 15
167/3 16
208/1 17
209/1 18
210 19
582/210 20
211 21
244 22
347 23
348 24
216 25
217/1 26
217/2 27
252/3 28
358 29
359/1 30
359/2 31
379/2/1 32
186/1 33
187/1/1 34
188/1 35
0.0020
0.0010
0.0010
0.0020
0.0020
0.1680
0.0080
0.0080
0.0920
0.0550
0.0020
0.0010
0.0190
0.0200
0.0060
0.0020
0.0250
0.0230
0.0530
0.0280
0.0620
0.0490
0.0190
0.0280
0.0040
0.0120
0.0200
0.0140
0.0140
0.0300
0.0160
0.0730
0.0160 5131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
189/1/1 36
189/2 37
200 38
201/1 39
202/1 40
341 41
330 42
331 43
205 44
206 45
360 46
191/2 47
0.0880
0.1140
0.0080
0.2410
0.0080
0.0940
0.0240
0.3120
0.0070
0.0060
0.0500
0.0080
0.1090
192/1/1
48
192/2 49
194/2 50
301 51
302/1 52
302/2 53
304 54
306 55
307 56
198/3 57
199 58
305 59
45/1 60
53/1 61
53/2 62
52/1/2 63
81/1/1 64
81/1/2 65
81/2/1/1/1 66
0.0900
0.0060
0.0730
0.0200
0.0200
0.0320
0.0140
0.0090
0.0300
0.1170
0.0210
0.0570
0.1330
0.0420
0.1150
81/2/1/1/2
67
81/2/1/1/3
68
81/2/1/1/4
69
81/2/1/1/5
70
81/2/1/1/6
71
81/2/1/1/7
72
81/2/1/1/9 73
81/2/1/1/10
74
81/2/1/1/11
75
81/2/1/1/12 76
0.0810
81/2/1/1/13
77
81/2/1/1/14
78
81/2/1/2/1
79
81/2/2/1
80
81/2/2/2 81
81/2/2/3 82
81/2/1/2/2
83
81/3 84
81/4/1/1 85
81/4/1/2
86
81/4/1/3
87
81/4/2 88
106/1 89
0.0620 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5132
90
105/1
104 91
103 92
102 93
101/1 94
101/2 95
101/3 96
101/4 97
98
101/5
101/6 99
99/2 100
110 101
102
111/2/2 103
96/1 104
92 105
91 106
93 107
0.0330
0.0820
0.0090
0.0100
0.0020
0.0520
0.0800
0.0770
0.0200
0.1080
0.1570
0.0210
0.0260
योग
3.5990
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा शाखा (24 से 33 कि० मी ० ) के अतंरर्गत नरौरा वितरिका एवं पहाड़ी माइनर के नहर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्र.-2064-भू-अर्जन-24
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क्र - एक सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-(म० प्र० शासन / निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- मऊ
(घ) क्षेत्रफल:-1.4350 हेक्टेयर
अर्जित रकवा हे . में
खसरा
नंबर
स.क्र .
निजी भूमि शासकीय भूमि
0.0840
1
25/3
0.0110
2
32/1
0.0140
33
3
0.0760
4
34
0.0250
5
35/2
0.0050
36
6
0.1320
7
37/1
0.0190
83
8
0.0690
9 88/1/1
0.0700
10
88 /1/ 2/1
0.0290
11
89/1
0.0240
90
12
0.0600
13
91/1
0.0600
14
91/2
0.0060
15
92/2
0.0640
16
99/1
0.0250
17 100/2
0.0510
18 100/3 5134
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
19 101 0.1670
20 102 0.0450
21 108 0.0160
22 110 0.0060
23 0.0250
24 111/2 0.0250
25 111/3 0.0310
26 112 0.0050
27 113 0.0560
28 114 0.0970
29 116 0.0020
30 117 0.0270
31 118 0.0540
32 119 0,0070
33 123शा.नं.122 0.0150
में
34 124 शा.नं. 0.0180
122में
35 144 0.0050
36 145/1 0.0100
योग 1.3600 0.0750
महायोग 1.4350
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकताहै ।
5135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2236-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 27 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - देवार
(घ) क्षेत्रफल- 1.7050 हे ०
क्र०
खसरा नं.
(1) (2) 1 2/1/1 2 2/2/1 3 2/3/1 4 2/4/1 5 6 3/1/1/2 7 7/1 8 18 9 17/1 10 17/2 11 10/1 12 9 13 16/1 14 84 15 83 16 81 17 80 18 79 19 78 20 77/1 21 77/2
अर्जित रकवा हे. में
(3) 0.0520 0.0370 0.0330 0.0430 0.0620 0.0630 0.1030 0.0020 0.0060 0.0080 0.0300 0.0610 0.1000 0.0300 0.0010 0.3100
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5136
22 107 0.0310
23 106 0.0940
24 105 0.0060
25 108/1 0.0090
26 108/2 0.0060
27 109/1 0.0460
28 109/2 0.0210
29 110/1 0.0600
30 110/2 0.0320
31 0.0340
32 111/2 0.0340
33 111/3 0.0340
34 117 0.1940
35 123/1
36 123/2
0.0940
37 123/3
38 123/4
39 122/1
40 122/2 0.0070
41 122/3
42 124/1
43 124/2 0.0290
44 124/3
45 125 0.0270
46 87/1/2 0.0060
1.7050 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.-2221 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-(म० प्र ०शासन/ निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- गोडगवां
(घ) क्षेत्रफल:- 0.0360 हेक्टेयर
खसरा क्र .
स.क्र .
निजी भूमि
शासकीय भूमि
0.0360
1
88/2 में शामिल नं. 89
0.0360
योग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3)भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5138
क्र.-2237-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम घोंटी
(घ) क्षेत्रफल- 2.441 हे0
खसरा नं.
क्र.
(2)
(1)
1
28/1/1
2
28/1/2
3
27/1
41/2/1
4
5
41/2/2
6
42/2/2
7
18/1/1/2
8
9
18/1/2
10
18/1/3
11
17/4/2
16
12
13
15
14
60/1
61/1
15
62
16
88/1/1
17
88/2/1
18
87/3
19
20
87/2
21
124/1
124/2
22
23
125/1/1
24
125/2/2
126
25
127
26
27
128
28
85
25
29
129
30
31
26
43/1
32
14/2
33
कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.1050
0.0700
0.2150
0.0200
0.3300
0.0150
0.1200
0.0230
0.1450
0.3450
0.0120
0.5230
0.0180
0.0450
0.0240
0.0110
0.1400
0.0300
0.0150
0.0080
0.0470
0.1050
0.0250
0.0500
2.4410
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2239- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम - पिपरीकला
(घ) क्षेत्रफल- 0.8170 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
1 2 3
1 2044/1 0.0120
2 2045/1 0.0950
3 2012/1 0.1020
4 2012/2/2 0.1030
5 2011/2/2 0.0140
6 2010/1 0.1690
7 2009/1 0.0070
8 2007/2 0.0100
9 2028/2 0.0290
10 2028/4 0.0060
11 2027/2 0.0020
12 2019/1/2 0.0800
13 2019/4
0.0850
14 2019/5
0.0850
15 2008/1 0.0180
कुल योग रकबा हे.में- 0.8170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू -अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5140
क्र.-2240-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, 'सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम सोंनवर्षा
(घ) क्षेत्रफल- 2.3360 हे0
क्र. खसरा नं. कुल अर्जित रकवा
(1) (2) (3)
1 85/1 0.2650
2. 84/2
3 84/3
0.0840
4 84/4
5 84/5
6 87/1
0.1250
7 87/2
8 88 0.0120
9 89/1
0.0150
10 89/2
11 93/1
12 93/2
13 93/3 0.0100
14 93/4
15 93/5
16 94/1
17 94/2
0.1300
18 94/3
19 94/4
20 95/1
21 95/2
0.0200
22 95/3
23 95/4
5141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
24
118/1
0.0600
118/2
25
26
119/1/2/1
27
119/1/2/2
0.4240
28
119/2/1
29
119/2/2
30
52/1
0.1300
31
52/2
32
57/1
33
57/2
34
57/3/2
0.0450
35
57/3/3
36
57/4/1
37
57/4/2
38
0.1650
56
L
39
54/4/1
0.0460
40
54/4/3
41
73/1
42
73/2/1
0.1600
43
73/3
44
75/1/1
45
75/1/2
46
75/1/3
47
75/2/1
0.2400
75/2/2
48
49
75/2/3
75/3
50
51
81/1
52
81/2/1
81/2/2
53
0.1100
54
81/2/3
81/3
55 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5142
0.0800
91
56
92/1/1
57
92/1/2
58
0.0200
92/2
59
60
92/3/1
92/3/2
61
0.0040
62
58
76/1
63
76/2
64
0.0500
76/3
65
66
76/4
0.0620
136/1/1
67
0.0620
136/1/2
68
0.0020
136/2/1/2
69
0.0150
66/2
70
2.3360
कुल योग रकबा हे. में-
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा . नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 2241 -भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम पपरेगा
(घ) क्षेत्रफल- 0.6620 हे०
खसरा नं.
क०
(1)
(2)
1
614
2
613
3
611
4
610
632
5
6
633
7
639
8
638
9
640
10
642
11
643
12
644
13
681
14
684/2
15
683
16
684/1/1
17
684/1/2
18
685/1
19
685/2
20
686/1
21
686/2
22
688/1
23
687/1
24
678/2
706/1
25
706/2
26
कुल योग रकबा है. में- अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.0310
0.0230
0.0060
0.0070
0.0020
0.0030
0.0130
0.0110
0.0010
0.0130
0.0310
0.0010
0.0050
0.0310
0.0390
0.0060
0.0050
0.0140
0.0260
0.0050
0.0110
0.0100
0.0090
0.0190
0.0420
0.2980
0.6620
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की कुलपुरा सब माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5144
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र. -2377-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अलः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा (ग) नगर /ग्राम - बिहटा (घ) क्षेत्रफल- 9.5930 हे0
क० खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में (1) (2) (3) 1 23/1 0.0940 2 23/2 0.0940 3 57 0.1350 4 58/1/1 0.1000 5 58/1/2 0.0820 6 59/1 0.0730 7 76/1 0.0420 8 76/3 0.0870 9 75 0.0600 10 77 0.0310 11 78 0.0360 12 79 0.1010 13 80/1 0.0030 14 80/2 0.0630 15 68 0.0300 16 81 0.0210 17 249 0.0450 18 248 0.0600 19 252/2 0.0820 20 253 0.0570 21 250 0,0650 22 251 0.0730 23 246 0,0790
5145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
425 0.0250
24
25 426 0.1600
245 0.0140
26
433 0.0920
27
0.1170
28 43,4/1
29 434/2 0,0420
30 441 0.0910
442 0.0090
31
436 0.0630
32
33 438 0.0410
34 427 0.0070
35 0.0650
447
36 448 0.0870
37 437 0.0690
38 524 0.1180
39 523 0.2580
40 522 0.1360
41 521 0.0420
520/1 0.0160
42
43 551 0.0730
552 0.0730
44
45 553 0.0370
46 0.0980
557
47 558
48 .559
49 560/1
50 560/2 0.2200
51 665/1
52 665/2
53 666
54 668 0.0430
55 656 0.0060
663 0.0860
56
660 0.0420
57
661 0.1080
58
5146
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
59 672 0.0300
60 657 0.0730
61 658 0.0500
62 650 0.0300
63 647/2 0.0050
64 643 0.0180
65 644 0.0660
66 649
67 645
0,1020
68 646/1
69 646/2
70 635/2/1 0.0420
71 1417/1/2 0.0310
72 1417/2/1 0.1460
73 2241 0.0100
74 2242 0.0420
75 2243 0.0330
76 2248 0.0180
77 2259 0.2420
78 2258 0.0090
79 2274 0.1490
80 2277 0.1710
81 2278 0.0680
82 2280 0.0510
83 2281 0.0180
84 2282/2 0.0810
85 2284 0.0760
86 2283 0.0200
87 2286 0.0020
88 2317 0.0730
89 2326 0.0020
90 2318 0.0420
91 2319 0.0460
92 2321 0.0270
93 2322 0.0650
भाग 1 ]
5147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
94 2323 0.0630
95 2324/1
0.0090
96 2324/2
97 2390 0.0520
98 3181 0.0670
99 3183 0.0060
100 3184 0.0600
101 3185 0.0630
102 3177 0.0560
103 3175 0.0060
104 3172/1
0.0240
105 3172/2
106 3170 0.0580
107 3165 0.0400
108 3166 0.0390
109 3167 0,0420
110 3152 0.0090
111 417 0.0370
112 418 0.0520
113 419 0.0020
114 415/1
0.0780
115 416/1
116 394 0.0760
117 395 0.0420
118 396 0.0990
119 368 0.0210
120 369 0.0420
121 373 0.0600
122 374 0.0500
123 375 0.0080
124 363 0.0050
125 364 0.0860
126 831 0.0640
127 832 0.0310
128 837 0.0600
5148
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
129 838 0.0080
130 866 0.0020
131 870 0.0940
132 869 0.0610
133 1058 0.0600
134 1059 0.0420
135 1061 0.0010
136 1062 0.0560
137 1063 0.0010
138 1065 0.0320
139 1064 0.0100
140 1070 0.0420
141 1072 0.0390
142 1038/2 0.0580
143 1037 0.0490
144 1036 0.0040
145 1035/2 0.0350
146 1032/1
0.0240
147 1032/2
148 1030 0.0420
149 1031 0.0520
150 1021 0.0210
151 1022 0.0210
152 1018/1 0.1880
153 1017 0.0210
154 1561/1 0.0210
155 1618 0.0720
156 1562 0.0790
157 1564 0.0320
158 1565 0.0580
159 1566 0.0090
160 1558/1/1
0.0600
161 1558/1/2
162 1551 0.0210
163 1548 0.0960
5149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
164
1545
165
1547
1549/1
166
1549/2
167
168
1523
1526/1
169
1527
170
171
1504
1505
172
1494
173
174
1486
175
1487
1493
176
177
1492
178
1506
1507
179
1484
180
1474
181
182
1476
183
1475
184
2841
185
2842
2846/2
186
187
2855/2/1
188
2856/3
2858/1
189
2858/2
190
2858/3 191
192
2858/4
193
2858/5
194
2859/1
195
2859/2
2874/1 196
2874/2 197
198
2871
199
2869
2860 200
201
2861
202
2862
203
2875/1/1
204
2875/1/2
205
2873
कुल योग रकबा हे.में-
(2
0.0870
0.0020
0.0230
0.0340
0.0020
0.0100
0.1160
0.0010
0.1420
0.0020
0.0630
0.0160
0.0510
0.0710
0.0020
0.0150
0.0730
0.0480
0.1340
0.0220
0.0010
0.0090
0.0060
0.0890
0.0210
0.0050
0.0990
0.0420
9.5930
) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।
(
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कैलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है । E 5150
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-2379-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खार्ता) (क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम कुंदहरी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल- 2.6850 हे0
क्र. खसरा नं. अर्जित रकवा हे.में
(1) (2) (3)
1 0.0840
2 4/3/3 0.0590
3 4/2/2 0.0400
4 3/1 0.0200
5 5/1
6 5/2 0.0600
7 5/3
8 6 0.0940
9 53/1 0.0350
10 53/2 0.0330
11 54 0.0560
12 55 0.0250
13 77/3 0.0110
14 70 0.0120
15 71 0.0580
16 72/2 0.0540
17 87 0.0500
18 85 0.0590
19 90 0.0360
20 91 0.0680
21 92 0.0510
22 386/1 0.0250
23 387/1 0.1050
5151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
24 381 0.0310
25 382 0.0630
26 368 0.0080
27 367/3
28 367/2
0.0420
29 367/1/2
30 367/1/1
31 380 0.1570
32 379 0.0080
33 388/2 0.0980
34 388/1 0.0990
35 362 0.1600
36 363/2 0.0080
37 360 0.0940
38 358/1 0.2020
39 355 0.1870
40 354 0.0700
41 352/1 0.1500
42 345/2 0.0290
43 340/1 0.0200
44 340/2 0.0160
45 341/3 0.0150
46 341/6 0.0300
47 343 0.0300
48 344 0.0300
49 339 0.0180
50 329/1 0.0060
51 327/1 0.0200
52 327/2 0.0150
53 328/1 0.0100
54 328/2 0.0340
फुल रकबा हे. में- 2.6850
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद-सतना शाखा ' नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका कुंदहरी खुर्द माइनर एवं नौगवां
माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5152
क्र.-2380-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम अकही
(घ) क्षेत्रफल- 2.089 हे०
खसरा नं.
क०
(2) (1)
71 1
70 2
80 3
82 4
83 5
89 6
90 7
88 8
94 9
95 10
96 11
42/2/1/2/6 12
153 13
154 14
158 15
159 16
160/3 17
161 18
160/1 19
160/2 20
162 21
164/2/1 22
अर्जित रकवा हे. में
(3)
0.0750
0.0470
0.0420
0.0520
0.0060
0.0230
0.0130
0.0940
0.0350
0.0330
0.0570
0.1050
0.0540
0.0650
0.0340
0.0420
0.0180
0.0940
0.0080
0.0040
0.0240
0.1850 भाग 1 ]
5153
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
T
23 164/2/2/1 0.2200
24 195/2 0.0180
25 225/1/1/1 0.0720
26 208/3 0.0370
27 221/1/1 0.1500
28 220/1/1 0.1030
29 218/2/2/1 0.0500
30 208/2/2/1 0.0270
31 218/2/2/2 0.0270
32 208/2/2/2 0.0110
33 208/1 0.0740
34 218/1 0.1530
35 208/4 0.0370
कुल योग रकबा हे.में- 2.0890
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
5154
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-2381 -भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन /निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर /ग्राम- बांधीमौहार
(घ) क्षेत्रफल- 1.4790 हे०
क०
खसरा नं.
(1)
(2)
1
670/2/3/1
2
670/2/3/2
3
670/2/3/3
4
967/1
5
968/1
6
969
7
970/1
8
970/2/1
9
971/1
10
971/2/1
11
972/1
12
972/2
13
973/2
14
973/4/1
15
973/4/2
16
975/2
17
975/3
18
973/3/1
19
709/2/1
20
704/3/1/1
21
702/1
22
700/1
कुल योग रकबा हे. में- अर्जित रकता है.में
(3)
0.0270
0.0270
0.0270
0.2610
0.0180
0.0130
0.0900
0.0570
0.0470
0.0240
0.0700
0.0700
0.1310
0.0630
0.0630
0.0210
0.0060
0.0880
0.0220
0.1660
0.1660
0.0220
1.4790
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की सेमरीदुबे माइनर एवं उमरी माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
5155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-6-अ-82- भू-अर्जन-जबेरा-2023-24 दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अधिसूची धारा-19
भूमि का वर्णन
जिला
दमोह
क.-
जबेरा
तहसील
ख.-
ग.-
ग्राम
-पिपरिया सिंगौरगढ़
लगभग क्षेत्रफल
1.741 हेक्ट.
घ.
स . क्र.
खसरा क्र.
अर्जित रकवा हे . में
कुल रकवा हे. में
1 2 3 4
247 0.25 0.084
1 246 0.29 0.117
185 0.29 0.036
2 243/1 0.47 0.018
3 243/2 0.46 0.018
4 242 0.27 0.084
5 147/1/1/1 2.02 0.005
6 147/1/1/2 0.4 0.005
147/1/2 0.54 0.011
7
147/1/3 0.41 0.011
147/1/4 0.54 0.011
8 147/1/5 0.4 0.011
147/1/6 0.41 0.011
9 147/2 0.8 0.082
10 147/3 0.82 0.082
1.62 0.082
11 147/4
12 147/5/1 1.23 0.041
13 147/5/2 0.4 0.041
14 103/1 0.01 0.002
15 103/2 0.65 0.092
18 103/3 0.53 0.080
17 103/4 0.3 0.036
18 102 0.42 0.120
36/1 0.41 0.045
19
36/2 0.4 0.045
20 41 0.28 0.066
21 38 0.27 0.072
22 45 0.87 0.132
23 44/1 0.27 0.045
24 44/2 0.28 0.045
25 46 0.41 0.027
26 47 0.38 0.078
27 40 0.5 0.017
28 151 0.36 0.007
29 183 0.15 0.072
29किता 18.11 1.741
5156
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-7-अ-82- भू-अर्जन-तेदूखेड़ा-2024-25
दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूगि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1 भूमि का वर्णन
जिला
दमोह
ख.- तहसील
जबेरा
ग.- ग्राम
पारना
लगभग क्षेत्रफल
6.725 हेक्ट.
घ.
स.क्र .
खसरा क्र.
कुल रकवा हे. में
1
2
3
ग्राम पारना
1
384/1/1
0.640
2
0.210
384/1/2/1
384/1/2/2
0.220
4
0.210
384/1/2/3
5
322
0.52
6
321
1.04
319
0.97
7
294
0.76
8
293
1.36
9
313/524
0.46
10
313
0.46
3
300
江
0.78
12
0.29
198
13
206/1
0.27
14
206/2
0.44
15
212
0.52
16
223/1
0.14
17
223/2
0.04
18
222/1
0.54
13
0.53
228
0.85
20
95
0.22 अर्जित रकवा हे. में
4
0.026
0.008
0.008
0.008
0.152
0.180
0.056
0.072
0.112
0.040
0.180
0.208
0.108
0.068
0.068
0.120
0.040
0.040
0.110
0.110
0.216
0.092 5157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
21
235
0.36
22
236
0.31
23
96
0.4
24
87
0.58
25
82/1
1.49
26
80
3.4
2
78
0.66
28
72/1/2
0.8
29
72/3
0.8
30
72/4
0.8
31
72/5
0.8
32
86/1/1
0.48
33
86/1/2
0.17
34
86/2
0.4
35
207
0.42
36
211/1
0.52
37
211/2
0.18
38
314
1.35
39
318
0.98
40
386
0.32
41
93
0.13
42
320
0.74
पारना माईनर
43
322
0.52
44
324
0.21
45
325
0.57
46
326
1.03
47
329
0.56
48
343/1
0.4
49
343/2
0.08
50
344/1
0.37
51
344/2
0.4
52
345
0.22
53
347
0.17
54
346
1.15
55
349
0.44
56
304/1
0.09
57
304/2
0.09
58
304/3
0.18
59
192
0.66
60
0.76
193
61
162
0.21
160/2
0.14
62
159
0.85
63
158
1.12
64
169/1
0.43
65
169/3
0.22
66
157
1.92
66किता
40.35 0.068
0.288
0.095
0.148
0.236
0.276
0.168
0.154
0.154
0.154
0.154
0.021
0.021
0.042
0.080
0.060
0.060
0.119
0.184
0.204
0.042
0.144
0.096
0.036
0.060
0.174
0.076
0.030
0.030
0.028
0.028
0.036
0.048
0.039
0.096
0.037
0.037
0.037
0.096
0.082
0.050
0.075
0.066
0.114
0.100
0.100
0.252
6.7255
2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है 5158
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-8-अ- 82-भू-अर्जन- जबेरा - 2023-24
दमोह, दिनांक 3 अक्टूबर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अधिसूची धारा-19
भूमि का वर्णन
क.-
जिला
ख.-
तहसील
ग.-
ग्राम
घ. - लगभग क्षेत्रफल
स. क्र.
खसरा क्र.
दमोह
जबेरा
कोरता
2.380 हेक्ट.
कुल रकवा हे. में
1 2
1 79/1
2 79/2
3 80
कोरता माईनर
4 77/1
5 77/2
6 72
7 70
8 71
9 67
10 110
11 111
12 51
13 112
14 52/1
15 52/2
16 48
17 47
18 41/1
19 41/2
20 41/3
21 21\1 \ 1
21\1\2
22
21\ 2\ 2
23 21\2\ 1
24 22
25 75
26 62
27 68
27किता
अर्जित रकवा हे. में
3 4
0.13 0.020
0.13 0.020
0.41 0.144
0.36 0.096
0.72 0.096
0.57 0.192
0.14 0.060
0.39 0.060
1.06 0.217
0.62 0.032
1.22 0.252
0.5 0.088
0.74 0.164
0.27 0.034
0.22 0.034
0.74 0.096
0.59 0.124
0.29 0.034
0.14 0.034
0.14 0.034
0.12 0.026
0.04 0.026
0.05 0.026
0.04 0.026
0.99 0.200
0.98 0.160
1.18 0.076
0.22 0.009
13.00 2.380
भाग 1 ]
5159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-9-अ-82-भू-अर्जन तेन्दूखेड़ा-2024-25
दमोह, दिनांक 27 सितम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1 भूमि का वर्णन
जिला
क.-
অ.-
तहसील
ग.- ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
घ. -
स. क्र.
खसरा क्र .
दमोह
जबेरा
डेलनखेड़ा
1.572हेक्ट.
कुल रकवा हे. में
1
2
1
368
2
366
3
365/1
4
365/2
5
164/1
164/2
6
164/3
165
7
139
140/1
8
140/2
9
154
10
153/1
11
153/2
12
145
13
146/1
14
146/2
15
147/1
16
147/2
17
159
18
162
19
163
20
369
21
379
21किता
अर्जित रकवा हे. में
3
4
0.24
0.051
0.14
0.063
1.12
0.130
1.12
0.130
0.32
0.026
0.3
0.026
0.3
0.026
0.31
0.068
1.03
0.099
0.41
0.028
0.4
0.028
1
0.149
0.18
0.043
0.54
0.043
0.79
0.087
0.58
0.043
0.14
0.043
0.64
0.036
0.2
0.036
0.86
0.126
0.35
0.078
0.58
0.001
0.16
0.024
1.09
0.180
12.8
1.572
2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5160
क्र. - 10-अ- 82 - भू-अर्जन - तेन्दूखेड़ा - 2024-25
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:-
क.- जिला दमोह
ख.- तहसील जबेरा
ग.- ग्राम वंशीपुर
घ. - लगभग क्षेत्रफल 3.881 हेक्ट.
स.क्र . खसरा क्र . कुल रकवा हे. में अर्जित रकवा हे . में
2 3 4
मुख्य नहर
1 616 0.72 0.063
2 495 1.51 0.114
3 528 1.55 0.174
4 526 1.05 0.030
5 490 0.58 0.135
6 493 0.17 0.045
7 501/2 0.2 0.126
8 500 0.99 0.171
9 404/1 0.41 0.075
10 404/2 0.81 0.075
11 405/1 0.55 0.028
12 405/2 0.55 0.028
13 405/3 0.56 0.028
14 405/4/1 0.16 0.014
15 405/4/2 0.4 0.014
16 489/1 0.3 0.019
17 489/2 0.29 0.019
18 527/1 0.25 0.039
19 527/2 0.25 0.039
20 527/3 0.25 0.039
21 527/4 0.26 0.039
5161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
0.36 0.061
22 534/1
1.0 0.061
23 534/2
0.4 0.060
24 535
536 0.45 0.072
25
0.47 0.087
26 537
0.35 0.057
27 540/1
540/2 0.34 0.057
28
0.37 0.081
29 542
ग्राम - वंशीपुर (कोरता माईनर)
0.32 0.108
1 863/776
0.29 0.046
2 780/1
0.18 0.023
3 780/2/1
4 0.4 0.023
780/2/2
0.29 0.046
5 780/3
1.8 0.288
6 716
0.19 0.055
7 715/1
B 715/2 0.6 0.055
0.4 0.055
9 715/3
0.18 0.055
10 715/4
676 0.45 0.084
11
677 0.5 0.120
12
0.43 0.032
13 679/1
14 679/2 0.22 0.032
15 679/3 0.22 0.032
16 174/1 0.51 0.084
17 174/2 0.51 0.084
1.29 0.264
18 159
19 151 0.06 0.040
20 160/1 0.08 0.012
21 160/2 0.16 0.012
22 173 0.37 0.032
23 1.53 0.172
779
24 788/1 0.15 0.030
25 788/2 0.1 0.030
26 0.06 0.036
789/1
27 789/2 0.07 0.036
28 790 1.38 0.136
57 किता 28.29 3.881
2. पारना जलाशय की नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय तेदूखेडा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितवद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिवस के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी तेदूखेडा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5162
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-6198-भू-अर्जन-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 अक्टूबर 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
तहसील
ख.
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक
(2)
(1 )
280
1
281
2
279
3
276/1
4
274
5
275
6
269
7
267/4
8
267/5
9
264/2
10
छिन्दवाड़ा
ग्राम- नवेगांव
प०ह०न-54 ब.न.- 293 रा.नि.मं. -छिन्दवाडा
कुल रकबा 32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.144
0.004
0.073
0.053
0.151
0.101
0.067
0.115
0.077
0.008 5163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
11 263/1 0.130 12 263/2 0.087 13 263/4 0.015 14 42 0.004 15 35/1 0.183 16 101/1 0.082 17 101/2 0.144 18 103 0.206 19 98/1 0.139 20 93/2 0.058 21 93/3 0.180 22 203/3 0.016 23 90/1 0.115 24 231 0.014 25 232 0.041 26 239/1 0.039 27 227/1 0.098 28 227/2 0.017 29 201 0.087 30 203/1 0.016 31 203/2 0.016 32 204 0.014 33 205 0.010 34 206/1 0.002 35 206/2 0.004 36 165/3/1 0.044 37 165/4/2 0.055
5164
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5165
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
62/2 0.043
65 165/4/1 0.055
38
286/1/1 0.080
66
39 115 0.036
286/1/2 0.080
67
164/3 287/1/1 0.038 0.070
40 68
287/1/2 0.206
69
41 164/1 0.072
287/1/3 0.206
70
42 164/5 0.412 0.048
71 287/1/4
286/2 0.073
43 72 164/2 0.158
287/3 0.292
73
44 46 01.605
286/3 0.040
74
45 49 0.103 0.611
75 287/2/1
287/4 0.057
46 76 50 0.344
287/2/2 0.076
77
47 301/1 02.012
287/2/3 0.076
78
48 51 288 02.100 0.138
79
298 0.971
80 53/1 0.873
49
291 01.416
81
50 54 01.841
311/2 0.190
82
40 0.962 0.231
51 83 292/1
292/2 0.575
84
52 116 0.020
295 0.036
85
53 55 0.142
0.324
86 296
57 297/1 0.598 0.081
54 87
297/10 0.598
88
55 58 0.202
297/2 01.020
89
56 59/3 0.243 0.365
90 297/3
297/8 01.056 0.053
57 91 62/3
297/11 0.242
92
58 59/1/1 0.090
297/12 0.223
93
59 62/1/1 0.060
297/4 0.809
94
59/1/2 297/5 0.526 0.302
60 95
297/6 01.056
96
61 62/1/2 0.072
297/13 0.223
97
62 59/1/3 0.303
301/2 0.154
98
62/1/3 297/7 0.283 0.083
63 99
297/9 0.849
100 0.320
64 59/2
5166
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
297/14 101
299 102
300/1 103
311/1 104
314/2 105
314/7 106
314/9 107
314/3 108
314/10 109
314/5 110
314/6 111
314/8 112
314/11 113
60/1,60/2 114
61 115
165/5 116
96/1 117
योग:-
0.244
0.417
0.097
0.030
0.008
0.202
0.382
0.016
0.090
0.130
0.700
0.148
0.366
0.140
0.146
0.005
0.008
कुल रकबा 32.161 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
5167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-6200- भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाडा
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
206
1
2
208/5/1
208/5/2
3
208/5/3
4
214
5
215/1
6
218/1/1
7
222/1
8
215/2
9
218/1/2
10
ग्राम- घाट परासिया प० ह०न-36 ब.न.-317 रा.नि.मं. -छिन्दवाडा
कुल रकबा 17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.303
0.030
0.030
0.030
01.137
0.333
0.076
0.170
0.340
0.024 5168
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
11 0.215 12 215/3 0.340 13 218/1/3 0.024 14 222/3 0.215 15 215/5 0.370 16 218/1/5 0.165 17 221/1 0.020 18 222/5 0.023 19 215/6 0.113 20 216 0.045 21 218/1/6 0.207 22 221/2 0.213 23 217/1 0.404 24 218/1/7 0.084 25 221/3 0.090 26 217/2 0.425 27 218/1/8 0.091 28 221/4 0.062 29 217/3 0.425 30 218/1/9 0.091 31 221/5 0.062 32 217/4 0.425 33 218/1/10 0.090 34 221/6 0.063 35 215/4 0.370 36 218/1/4 0.058 37 222/4 0.150
5169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
38 219 39 253/2 40 253/4 41 267/1 42 267/2 43 267/3 44 268/1 45 268/2 46 269/1 47 267/4 48 266/1 49 266/2 50 266/3 51 269/2 52 286 53 289 54 287 55 288 56 290/2 57 290/3
योग:-
0.255 0.330 01.162 0.809 0.623 0.186 0.162 0.161 0.421 0.393 0.450 0.967 0.967 0.910 0.340 0.162 0.798 0.109 0.439 0.760
कुल रकबा 17.717 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः -घाट परासिया (नवेगांव) जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5170
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-6209-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
मोहखेड़
ग.
नगर/ ग्राम
ग्राम-महलपुर प० ह०न-29 ब.न.-456 रा.नि.मं. सांवरी
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
1
153
0.008
2
152/6/2
0.092
3
151/3
0.020
4
151/1
0.020
5
151/5
0.020
6
151/7
0.020
7
139/3
0.042
8
138
0.043
9
134/2
0.045
10
133/4
0.030
योग:-
कुल रकबा 0.340 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम-2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील - छिन्दवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, उपसंभाग तामिया, जिला - छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
5171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र.-6210- भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
क्षेत्रफल अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
1
113/1
2
112/1
3
111/6
4
110/9
5
110/6
6
110/7
7
76/2
8
110/3
9
110/2
10
57/3
मोहखेड़
ग्राम-सारोठ प० ह०न-07 ब.न.- 215 रा.नि.मं.-सांवरी
कुल रकबा 0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.004
0.014
0.006
0.014
0.046
0.026
0.051
0.010
0.015
0.028 5172
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
76/1 11
12
50
13
58
14
75
योग :-
0.054
0.065
0.016
0.040
कुल रकबा 0.389 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिंदवाडा सिंचाई कॉम्प्लेक्स संगम -2 बांध परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस क0 6 में सांवरी मोहखेड़ मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्वद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाडा , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , उपसंभाग तामिया, जिला- छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
5173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
Jabalpur, the 14th August 2024
Indore , under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension.
He isfurther directed to report to the Principal District & Sessions Judge, Sheopur in compliance ofthe order.
No. 103 - Comp . - 2024 -CJ - II - 1894.- WHEREAS, an enquiry has been ordered to be initiated against ShriAshutoshAgnihotri , III Civil Judge, JuniorDivision, Lavkushnagar, District Chhatarpur for showing act of grave misconduct and misuse of powers .
By order of the High Court , VAIBHAV MANDLOI , Principal Registrar (Vigilance).
जबलपुर , दिनांक 19 सितम्बर 2024 AND, WHEREAS , looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service of the delinquent officer is necessary.
क्र.-बी-4425- तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
THEREFORE, in exercise ofpowers conferred on the High Court asDisciplinary Authority under sub -rule (1 ) ofRule 9 ofMadhya Pradesh Civil Services (Classification, Control &Appeal ) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court toplace a Judicial Officer under its control, under suspension, the High Court, hereby, places Shri Ashutosh Agnihotri, III Civil Judge, JuniorDivision, Lavkushnagar, Distict Chhatarpur, under suspension with immediate effect with the headquarters at Alirajpur during the period of suspension.
He is further directed to report to the Principal District & Sessions Judge,Alirajpur in compliance ofthe order.
By order of the High Court , ASHUTOSH AGRAWAL , Registrar (Vigilance ) .
No. B - 4425 -III - 10-42-75.- The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court .
Jabalpur, the 10th September 2024
S.
No.
Name of the Officer anddesignation
Place, where Link Court is to be held (District)
Period in a month for which Link Court is to be held No.114-CJ-II - 1179.- WHEREAS , an enquiry has been ordered to be initiated against Shri Pankaj Yadav , XXIII District & Additional Sessions Judge , Indore for showing act ofgrave misconduct and misuse of powers .
(3)
(4) One Week
(1) 1 .
(2) Sitamau (Mandsaur)
AND, WHEREAS, looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility oftampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry, suspension from service ofthe delinquent officer is necessary.
Shri Munendra Singh Verma,Additional Judge to the Court of I District & Additional Sessions Judge, Mandsaur
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार, रितुराज सिंह चौहान , रजिस्ट्रार THEREFORE, in exercise ofpowers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub -rule ( 1 ) ofRule 9 ofMadhya Pradesh Civil Services (Classification, Control &Appeal) Rules 1966, and all other powers enabling the High Court toplace a Judicial Officer under its control , under suspension, the High Court, hereby, places Shri Pankaj Yadav, XXIII District & Additional Sessions Judge,
(डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5174
जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर , 2024
क्र.-B-4233- दो-2-23-2020.-श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-7114- चार-9-07-2024 पेंशन. श्रीमती बीनू पिल्लई, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम , 1976 के नियम, 42 (1 ) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 3 अगस्त 2024 को प्रस्तुत आवेदन- पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा , श्रीमती बीनू पिल्लई , असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 30 सितम्बर 2024 अपरान्ह से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्र.-B-4237-दो-2-21-2022. श्री रविन्दर सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 20 से 24 अगस्त2024 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 से 24 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र.- B-4229- दो-2-32-2018.-श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 12 से 16 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 17 से 19 अगस्त 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 24 सिंतम्बर 2024
अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-4231- दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार, वेलफेयर कमिश्नर, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक का एवं दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, का कुल सत्रह दिन का तथा दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक पांच दिन (कुल बाईस दिन ) का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र.-C-7000-दो-3-420-80-भाग- बारह.- सुश्री भावना साधौ , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक- सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार सुश्री भावना साधौ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 266 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 406 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 5175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 286दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 280214 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C- 7002-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री महेन्द्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह तोमर, की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 276 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 410 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-
276दिवस (1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
48/2-24
दिवस का पूर्ण (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
अवकाश वेतन.
क्र.-C-7004- दो-2-61-2021. श्री पी.सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 24 से 26 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-4505-दो-3-420-80-भाग- बारह . श्री सुबोध कुमार जैन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री सुबोध कुमार जैन की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 29 अगस्त 2024 को उनके खाते में 169 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 169दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 262(262/2= 131 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन) .
क्र.-B-4507-दो- 3-420-80- भाग-बारह.- श्री एस. के. पी . कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12.12.2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्वमें किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-B-4509- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री एस . के. पी. कुलकर्णी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
5176
को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री कुलकर्णी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2020 को उनके खाते में 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 258 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 273दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 54/2-27 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-B- 4511- दो-3-420-80-भाग-बारह.- श्री अशोक कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक )-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को उनके खाते में 162 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 498 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 162दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 276/2-138 दिवस कापूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-B-4517-दो-3-420-80-भाग- बारह .- श्री अशोक कुमार तिवारी , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/6125, दिनांक 12 दिसम्बर 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है .
क्र.- B-4521- दो-2-32-2023. श्री संजीव कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 से दिनांक 2 जून 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है.
क्र.-B-4523-दो-2-40-2024.-श्री युगल रघुवंशी रजिस्ट्रार (W&I) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री युगल रघुवंशी , रजिस्ट्रार (W &I ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री युगल रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार (W& I ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2024
क्र.-C-7033-दो-2-23-2024 . श्री बी. एल . प्रजापति, 5177
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. प्रजापति, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. प्रजापति, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7035- दो-2-11-2024. श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नरसिंहपुर को दिनांक 9 से 12 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 7 से 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री कमल जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कमल जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-7037-दो-2-64-2014.- श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-7039-दो-2-42-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.
क्र.-C-7041- दो-2-53-2022.-श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 23 से 24 अगस्त 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7043-दो-2-48-2021 .श्री अरविन्द रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द रघुवंशी,प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरविन्द रघुवंशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1 5178
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7045-दो-2-13-2019. श्री अखिलेश शुक्ला , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 1 सितम्बर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-C- 7051- दो-2-56-2021 .- श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C- 7053- दो-2-23-2020. श्री के. एन . सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 23 से 28 सितम्बर 2024 तक, छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
क्र.-C-7047- दो-2-26-2022 . श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एन . सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , राजगढ़ को राजगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7049-दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र.-C- 7055-दो-2-65-2018.-श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
5179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7062-दो-2-33-2023 .- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , आशीष तिवारी , डी.आर.-कम- पी.पी.एस.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 10 सितम्बर 2024
क्र. अवकाश-.-श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 27 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक सात दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अनूप कुमार त्रिपाठी , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.