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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 44, Part Part 1, 01 November 2024

Published 01 November 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
44
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-11-01.44.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2024-कार्तिक 10, शक 1946

क्रमांक 44]

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभं भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

क्र. ई- 5-875- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 17 से 19 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन आईएफएमटीएम टाप- 2024- पेरिस ( फ्रांस) में इंटरनेशनल एक्ििसविशन में भाग लेने के फलस्वरूप शासकीय विदेश भ्रमण के अनुक्रम में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कार्योत्तर एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2024

क्र. ई- 1-179-2024-5- एक. श्री संदीप यादव , भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

5487

(2) अवकाश से लौटने पर पर श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुन. पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

5488

(3)

(1) 2. (2) श्री कार्तिकेय जायसवाल (2022 ) , अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .

(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथ आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, खाद्य सुरक्षा , मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

श्री विशाल धाकड़ ( 2022 ) ,

सहायक कलेक्टर, जिला धार.

3. अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.

क्र. ई- 1-184-2024-5- एक- श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे (2004) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, कोष एवं लेखा , मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दि- प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-593 - आयएएस लीव - 5- एक ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 23, 24 एवं 30 नवम्बर 2024, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 1-209-2024-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम/

क्र.

बैच एवं वर्तमान

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

पदस्थापना

(2)

(1) 1. श्री किशोर कुमार कन्याल ( 2013 ) ,

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) कलेक्टर, जिला श्योपुर.

उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

2.

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024 श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ( 2014 ) , कलेक्टर,

जिला निवाड़ी.

अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषिविपणन बोर्ड, भोपाल .

3. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड कलेक्टर, जिला निवाड़ी.

(2014) , कलेक्टर, जिला श्योपुर .

क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का दिनांक 18 से 25 अक्टूबर 2024 तक , आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक17 एवं 26, 27 अक्टूबर .2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 1-211-2024-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है : -

तालिका

नवीन पदस्थापना

अधिकारी का नाम/

क्र.

(2) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे (2006 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

1.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

सहायक कलेक्टर जिला शहडोल.

सुश्री सौम्या आनंद ( 2021 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.

5489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

(4) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 2827- इक्कीस ब( दो )-2024.- राज्य शासन , एतद्वारा , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र . 192- इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों में से इंदौर कार्यालय में नियुक्त सुश्री नीलू खत्री, उप शासकीय अधिवक्ता (Enroll No. 491/2018 को छोड़कर शेष समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ताओं/ उप महाधिवक्ताओं/ शासकीय अधिवक्ताओं/ उप शासकीय अधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

पंजी क्र. 4067-2024- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर श्री अमिताभ मिश्रा के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

फा. क्र. 4198-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्री दिनेश सिंह राणा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सागर में रिक्त पद पर एवं श्री शिव कुमार कौशल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिंडौरी में रिक्त पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक एतद्वारा नियुक्त करता है .

पंजी क्र. 4070-2024- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-

पदस्थापना अधिकारी का नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

1. श्री दीपक बंसल,

सातवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र Registrar (Administration) ,

न्यायाधीश, भोपाल के रिक्त स्थान High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur.

पर.

बारहवें अतिरिक्त 2. श्री जयन्त शर्मा,

Registrar ( Inspection &

Litigation) , High Court of

Madhya Pradesh , Jabalpur .

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के रिक्त स्थान पर.

फा. क्र. 4184- इक्कीस ब ( एक ) .-राज्य शासन, श्री राजकुमार वर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बेगमगंज, जिला रायसेन को सचिव के पद पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , श्योपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री अरूण कुमार खराड़ी के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024

पंजी क्र. 4135-2024- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-

पदस्थापना अधिकारी का नाम

क्र.

(3) (2)

(1)

सातवें जिला 1. श्री हितेन्द्र द्विवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.

एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना के रिक्त स्थान

पर.

15वें जिला एवं 2. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भोपाल के रिक्त स्थान पर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5490

त्याग- पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के अपरान्ह से स्वीकार करता है.

नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फा. क्र. 4203-2024- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री आयुषी उपाध्याय , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बैढ़न, जिला सिंगरौली का व्यवहार न्यायाधीश , " कनिष्ठ खण्ड " के पद से

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

क्र. 1453-2259441-2024- बी- ग्यारह. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के कॉलम ( 2 ) में दर्शित अधिकारी को, सारणी के कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकृत करता है:-

क्षेत्र (4) अनुक्रमांक (1)

सागर संभाग , सागर 1

अधिनियम की धाराएं (3) 6, 7, 10, 11 , 12, 13 , 15, 16, 17, 18 , 25 (2 ) , 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39 .

अधिकारी का नाम / पदनाम (2) श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मुख्यालय , भोपाल (प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार) .

क्र. 1455-2259441-2024- बी- ग्यारह.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक दिया जाकर प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रशासन का कार्य सौंपा जाता है . श्री मालवीय उपरोक्त कार्य के साथ मुख्यालय, भोपाल के लेखा कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्वानुसार सम्पादित करेंगे.

उक्त आदेश प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से जारी किया जाता है. अतः असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के प्रभार को आधार बनाकर श्री सुदेश मालवीय स्वयं की पदोन्नति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024

क्र. 2092-2347522-2024- पचास-2.- राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

अनूसूची

जिले का नाम

सदस्य का नाम

(3)

(2)

सदस्य

1.

श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव

क्र. (1) 1

छतरपुर

सदस्य

2.

श्री योगेश कुमार सिन्हा

सदस्य

डॉ. कृष्णपाल शर्मा

रीवा

1 .

2

सदस्य

श्रीमती रंजना शर्मा

2.

सदस्य

1 .

सुश्री शशिबाला डहेरिया

सिवनी

3

सदस्य

श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत

2.

5491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 2092-2347522-2024- पचास- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम , 2022 ( नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-

अनुसूची

अध्यक्ष / सदस्य का नाम

जिले का नाम

क्र.

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष

1. श्री आनंद भार्गवे

1

छतरपुर

सदस्य

2.

श्री मणिकान्त गुप्ता

सदस्य

3. श्रीमती बरखा मिश्रा

सदस्य

श्री इन्दू प्रकाश सिंह

4.

सदस्य

5. श्रीमती शकुंतला शुक्ला

अध्यक्ष

डॉ. मीनाक्षी मिश्रा

1 .

4

रीवा

सदस्य

श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री

2.

सदस्य

3.

श्रीमती प्रवीण मिश्रा

सदस्य

4.

श्रीमती विभा द्विवेदी

सदस्य

5.

सुश्री आरती शर्मा

अध्यक्ष 5

सिवनी

श्री मुकेश कुमार सेन

1 .

सदस्य

2.

श्री अखिलेश कुमार यादव

सदस्य

3.

श्री शैलेन्द्र बिसेन

सदस्य

4.

श्रीमती रूपाली टेम्भरे

सदस्य

5. श्री सुधीर सिंह ठाकुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ- 1-5-24- रा. स. यू. ए. 1-1243.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रावधान के तहत् राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ-1-5-24- रा. स. यू. ए. 1-1103, दिनांक 11 सितम्बर 2024 के द्वारा प्रो . भरत मिश्रा , कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि. वि. , चित्रकूट, जिला सतना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है. समिति में प्रो. खेम सिंह डेहरिया, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि. वि. , भोपाल एवं प्रो. चक्रधर त्रिपाठी, कुलपति, ओड़िशा केन्द्रीय वि. वि. , सुनाबेडा, कोरापुट ( ओड़ीशा ) सदस्य हैं.

2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु किन्ही कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है.

3. अतः , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 06 सप्ताह की समयावधि में 04 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है .

कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5492

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

देवास विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 4617- वि. यो. - देवास-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश.

2. कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश.

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास, मध्यप्रदेश.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास , मध्यप्रदेश .

अनुसूची

अध्याय

विकास विकास योजना

क्रमांक

योजना में (नगर का नाम)

भूमि उपयोग

(4)

(2)

(3) (1)

4

आवासीय देवास विकास

1

योजना, 2031

4

वाणिज्यिक

(अ) सामान्य वाणिज्यिक (ब) विशेषीकृत वाणिज्यिक

4

औद्योगिक

(अ) सेवा उद्योग

(ब) अन्य उद्योग

उपांतरण विकास

सारणी /

कंडिका / प्रस्ताव, उपांतरित योजना की

कॉलम का कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 )

में अतिरिक्त सरल क्रमांक

सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

1

4-सा-15

2

रो-हाऊसिंग, मल्टी डेव्हलिंग यूनिट, आवासीय प्रकोष्ठ, ग्रुप हाऊसिंग, फ्लेट्स, होटल. शॉपिंग मॉल, शोरूम 4-सा-15

(अ एवं ब)

छात्रावास

3

4-सा-15

(अ एवं ब)

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , देवास को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक.

5493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

क्र. एफ 14-82-1988 - दस -2

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024

यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम , 1972 की धारा 28 सहपठित धारा -64 की उपधारा (1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण ) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 3 (4) में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क की तालिका (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) शुल्क तालिका

भ्रमण का प्रकार

क्र.

1 पैदल भ्रमण (प्रति व्यक्ति )

स्वयं की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति) 2.

पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रू. में)

25

30

40

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)

                                                                        80
 3   दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)
     ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति)                            120
 4
     हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले)                300
 5
     हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले)            500
 6
     मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक)                          1,100
 7
 8   बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले )                        2,200
 9  • गोल्फ कार्ट से भ्रमण (दरें प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त)
     प्रति व्यक्ति                                                      60
     5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                       40
     5 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                        निःशुल्क
     पूरी गोल्फ कार्ट (अधिकतम 6 व्यक्ति)                                400
      प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सफारी भ्रमण
     (प्रति ट्रिप)
    प्रति व्यक्ति                                                       100
     5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                        30
    5 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                         निःशुल्क
     सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति)                                  1,000
10  प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सूर्यास्त उपरांत
    सफारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)
     प्रति व्यक्ति                                                      300
     5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                       150
    5 वर्ष तक की आयु के बच्चे                                         निःशुल्क
     सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यवित)                                   1,500

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5494

बैट्री चालित वाहनों हेतु उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत राशि देय होगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान , रालामण्डल अभयारण्य एवं गुकुन्दपुर चिड़ियाघर में आगामी पर्यटन वर्ष 01 अक्टूबर, 2024 से प्रारंभ होने वाले सत्र में उक्त शुल्क पर्यटक द्वारा देय होगा । तत्पश्चात प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रुपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा । विदेशी पर्यटकों हेतु उक्त्त शुल्क तथा उप नियम 3 (5) की तालिका में वर्णित शुल्क दुगुना होगा ।

मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 11 (3 )(ख) के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

(ग) शेष अन्य संरक्षित क्षेत्रों हेतु पर्यटन वर्ष 2025-26 से प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रूपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा ।

उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2024

क्र. एफ 14-82-1988 - दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्र. एफ 14-82-1988- दस -2 , दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

Bhopal , the 22nd October 2024 No. F 14-82-1988 - X-2

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (h) of sub- section (2) of section 64 read with section 28 of the as amended Wildlife ( Protection ) Act , 1972 , the State Government, hereby , make the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) ) Rules , 1974 , namely : -

AMENDMENTS

In the sub - rule 3 (4) of the Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules , 1974 , entry fee for Table (a ) Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo is substituted as follows : - 5495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

(a) Fee Table

Sr

Purpose of visit

1

Visit by walk ( Per Person) 2 By own cycle ( Per Person) Entry Fee (Amt . in Rs . )

25

30

40

Visit by Van Vihar National Park cycle ( Per Person)

3

Two wheelers ( maximum 2 Persons) 4

80

120

Auto Rikshaw ( maximum 4 Persons including

5

300

Light Motor Vehicle ( up to 5 Person capacity)

6

500

Light Motor Vehicle ( More than 5 Person capacity)

7

Mini bus ( up to 20 Person capacity) 8

Bus (More than 20 Person capacity) 9

Safari by Golf cart

PerPerson

Children's between 5-12 years

Children below 5 years of age

Full golf cart ( maximum 6 Person)

Safari by vehicle provide by management Per Person

Children's between 5-12 years

Children below 5 years of age

Full vehicle ( maximum 6 Person )

10

1,100

2,200

60

40

Free

400

100

30

Free

1,000

Night safari by vehicle provided by management

PerPerson

Children's between 5-12 years

Children below 5 years of age

Full vehicle ( maximum 6 Person ) 300

150

Free

1,500

For battery operated vehicles only 75 percent of the above rates will be payable . The above fee will be paid by tourists in Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo in the upcoming tourism season starting from October 1 , 2024. Thereafter , 10 percent fee increase will be applicable after every three years , which will be rounded off to Rs 5. For foreign tourists the above fee and the fee mentioned in sub - rule 3 (5) table will be double .

Below sub - rule 11 (3 )( b ) of Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules, 1974 , following is added : -

(c) For the remaining other protected areas, 10 percent fee increase will be applicable in every 03 years from the tourism year 2025-26 which will be rounded off to Rs 5.

These amendments will come into force from the date of publication in the official Gazette .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy .

[ भाग 1 5496

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2024 क्र. 9785 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0038-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची ( 2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

13.115 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ) :-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

(ख) तहसील

:- उज्जैन ग्रामीण

:- मंगरोला

(ग) ग्राम

:- हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

                      अर्जन हेतु निजी
                           भूमि      धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या                   अधिकारी                 वर्णन
                           रकबा
                         (हेक्टे.में)
                                              04                     05
  01         02            03
  1          58          0.070
  2        165/4         0.400
  3        167/3         0.010
  4         181          0.580
  5        180/2         0.030
  6         177          0.370
  7         168          0.010
 8         56/2/3        0.350
 9          56/1         0.040
 10         169          0.010
 11        171/1         0.350
 12        171/3         0.010
 13         172          0.230
 14        173/1         0.250                               उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                             4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
 15        173/3         0.200
                                    संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस
 16        220/1         0.020      विकास निगम उज्जैन (म.प्र) कंट्रोल्ड हाईवे का
                         0.070                               हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
 17        220/3
 18         217          0.005
 19       218/1/1        0.070
 20       218/2/1        0.060
 21         264          0.030
 22         265          0.030
 23        266/1         0.080
 24         267          0.010
 25       303/2/1        0.170
 28       302/1/1        0.160
 27       302/2/1        0.020
 28        357/1         0.030
 29        356/1         0.050
 30         262          0.090

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5498

31

221/1

32

222

363/1

33

34

365/1

35

366/1

227

35

228

37

38

225/1

261

39

260-

40

41

226

42

225/2

43

225/3

223

44

45

259

46

229

47

232

48

230

224

49

50

231

51

258/1

52

57

53

50

54

52

55

53

56

185

57

184

58

182

59

183

60

102

61

102/1569

62

129

63

127

64

126

65

104

66

107

106/2

67

105

68

68

105/1567/1

कुल रकबा 0.140

0.150

0.030

0.040

0.110

0.250

0.830

0.130

0.480

0.260

0.400

0.120

0.130

0.180

0.490

0.050

0.020

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.050

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.090

0.180

0.070

0.290

0.120

0.150

0.100

0.060

127

0.250

0.070

0.790

0.210

0.620

0.490

0.610

0.010

उज्जैन-जावरा के मध्य

0.370

0.400

0,420

4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कंट्रोल्ड हाईवे का

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (ग.प्र)

0.120

0.030

13.115

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में अनुविभागीय (रा .) उज्जैन (ग्रामीण) के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 9777 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0013- अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय कीसूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ): -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.224 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ): -

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- वजीरपुर (जोगीखेड़ी)

(ग) ग्राम

:- 0.224हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

अर्जन हेतु निजी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सर्वेक्षण संख्या

क्र ० सं०

भूमि रकबा (हक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

04

03

02

01

0.010

4

1

0.023

84

2

0.027

85/1/1

3

0.010

85/1/2

4

0.015

86/1/2/2

5

05 उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल

संभागीय प्रबंधक म.प्र.

सड़क विकास निगम

उज्जैन(म.प्र)

0.007

87

6

0.122

88/1

7

0.010

88/2

8

0.224

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5500

क्र. 9779- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0011- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का 'हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ): -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.883 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची ( 1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- सोड़ग

(ग) ग्राम

:- 7.883 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र ० सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी   धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सं०    संख्या   भूमि रकबा (हक्टे. में)    अधिकारी                वर्णन
        02            03                    04                    05
 01
 1      634          0.330
 2     633/1         0.011
 3      574          0.275
 4      575          0.241
 5      576          0.479
 6      606          0.005
 7      577          0.935
 8      596          0.220
 9      595          0.271
 10     593          0.173
 11     594          0.330
 12     584          0.821
 13     591          0.060
 14     592          0.017
 15     590          0.472
 16     585          0.690
 17     582          0.513                                 उज्जैन-जावरा के मध्य
 18     436          0.163                                 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
19     437           0.086                                 ग्रीनफील्ड एक्सेस
 20     446          0.011         संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क कंट्रोल्ड हाईवे का
21     442           0.009         विकास निगम उज्जैन (म.प्र) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
22     444/2         0.016
23     370/2         0.004
24      371          0.077
25      372          0.001
26     374           0.030
27     375           0.062
28      376          0.060
29     377           0.276
30      378          0.058
31      379          0.087
32      586          0.720
33      587          0.118
34      412          0,107
35     417           0.003
36     425           0.016
37    426/2          0.006
38     431           0.050
39    432/1          0.022
  A    An
 40    432/2                                               उज्जैन-जावरा के मध्य
                     0.042
                                                           4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
 41    432/3         0.008          संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस
                                    विकास निगम उज्जैन (म.प्र ) कंट्रोल्ड हाईवे का
 42     434                                                हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
                     0.008
  कुल रकबा            7.883

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5502

क्र. 9780- भू-अर्जन-2024- रा . प्र. क्र. 0016- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होती है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

25.788 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ) :-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- बड़ोदिया काजी

(ग) ग्राम

:- 25.788 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

                   अर्जन हेतु निजी                  सार्वजनिक प्रयोजन का
           सर्वेक्षण              धारा-12 के अंतर्गत
                      भूमि रकबा                            वर्णन
    सं०    संख्या                  प्राधिकृत अधिकारी
1                      (हक्टे.में)
            734        0.020
      1
           706/1       0.002
     2
           706/2       0.149
     3
           705/1       0.557
     4
           705/2       0.419
     5
                       0.086
     6      703
           702/1       0.323
     7
           702/2       0.987
     8
           702/3       0.286
     9
           696/2       0.001
     10
            697        0.840
     11
     12    698/1       0.060
           698/2       0.090
     13
     14    699/1       0.094
     15    699/2       0.380
     16    699/3       0.073
     17    269/2       0.623
     18     270        0.170
                       0.126                       उज्जैन-जावरा के मध्य
     19    271/1
                                                   4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
     20    271/2       0.489       संभागीय प्रबंधक म.
                                                   ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
     21     275        0.502        प्र.सड़क विकास
                                                   हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
     22     276        0.680       निगम उज्जैन (म.प्र) मॉडल
     23     278        0.048
     24     267        0.001
     25     265         1.331
     26     266        0.278
     27    259/1       0.280
     28     260        0.564
     29     261         1.002
     30     255        0.048
     31    257/1       0.516
     32    257/2       0.345
     33    256/1        0.348
     34    256/2        0.045
     35     243         0.038
     36     244         0.286
     37    253/1        0.003
     38     245         0.333
     39     247         0.034
     40     231         0.015
     41     223         0.001

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5504

42     224        0.120
43    225/1       0.119
      226/1       0.147
44
      226/2       0.004
45
       227        0.144
46
      228/1       0.064
47
      228/2       0.077
48
49    229/1       0.055
      229/2       0.100
50
      230/1       0.021
51
52    230/2       0.091
       80/1       0.295
53
54     80/2       0.458
55     65/1       1.085
56     65/2       0.004
57     57/1       0.593
58     57/2       0.238
59     57/3       0.168
 60    57/4       0.150
61     57/5       0.223                      उज्जैन-जावरा के मध्य
62     57/6       0.235                      4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                             संभागीय प्रबंधक म. ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
63     41/1       0.258
                              प्र.सड़क विकास हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
64     41/2       0.064
                             निगम उज्जैन(म.प्र) मॉडल
65     42         0.261
66     49/1       0.014
67     49/2       0.092
68     47         0.001
69     39/1       0.001
 70   43/1/1      0.012
71    43/1/2      0.029
72     43/2       0.200
73     43/3       0.042
74     37/1       0.686
 75   37/2/1      0.064
76     36/1       0.216
 77    36/2       0.187
 78   38/2/1      0.007
 79    22/2       0.275
 80    22/1       0.718
 81    23/2       0.234
 82   23/1/1      0.008
 83   23/1/2       0.001
 84     18        0.547
 85     17        0.368

5505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

86     16       0.106
87    20/1      0.140
88    19/1      0.315
89    19/2      0.195
      4/1       0.010
90
       4/2      0.862
91
92     3/1      0.847
       3/2      0.025
93
94     3/3      0.005
       2        0.057
95

संभागीय प्रबंधक म.

प्र.सड़क विकास

निगम उज्जैन(म.प्र)

266 96

265 97

267 98

275 99

278 100

276 101

281/2 102

281/1 103

280 104

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.348

0.100

0.450

0.062

0.765

0.117

0.010

0.217

0.008

25.788

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5506

क्र. 9783 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0019- अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।

-अनुसूची ( 1 ):-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण

7.203 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची (1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- तुमड़वदा

(ग) ग्राम

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 7.203 हेक्ट

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे.में)

कं० सं०

05

04

03

02

01

0,420

1035

1

0.015

1043

2

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर 0.168

1040

3

0.064

1041

4

संभागीय प्रबंधक ग.प्र . सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.270

5

1042

0.102

6 1047/1

0.203

7 1047/2 5507 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

 8     1049/1       0.003
 9     1052         0.895
10     894/1        0.410
11     894/2        0.060
12     894/3        0.393
 13    894/4        0.045
 14    894/5        0.067
15     894/6        0.102
16     870/1        0.380
17     870/2        0.125
        868         0.150
18
19     869/1        0.064
20     869/2        0.089
21     867/2        0.006
22     867/3        0.003
23      871         0.026
24      872         0.001
25      875         0.317
26      876         0.086
27     874/2        0.224
28     874/1        0.019
29     879/1        0.501
30     879/2        0.320

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

31     95/2
32     95/3
33     95/1
34     94
35     90/2
36     90/3
37     91
38     93/1
39     93/2
   कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

 0.020
0.147
0.840
0.196
0.012
 0.227
 0.030
 0.200
0.003
7.203

अधिनियम की धारा -15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5508

क्र. 9784- भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0022- अ- 82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची ( 1 ) -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.037 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची (1 ):-

(1) भूमि का विवरण

1- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- रामगड़

(ग) ग्राम

:- 0.037 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

/ सं ०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में )

05

04

03

02

01

उज्जैन-जावरा के मध्य

0.022

274/1

1

0.015

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

401/3

2

4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.037

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से । दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय (रा. ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 9781 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0018-3-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है । 1

-:अनुसूची (1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

9.451 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

घट्टिया

:-

(ख) तहसील

:- नागपुरा

(ग) ग्राम

:- 9.451 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5510

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

       सर्वेक्षण   अर्जन हेतु निजी
सं ०    संख्या   भूमि रकबा (हक्टे.में)
                                                                       05
                                               04
                         03
 01       02
                       1,478
 1       520
 2       521           0.024
        519/1          0.022
 3
 4      519/2          0.078
 5      519/3          0.024
         233           0.241
 6
 7       232           0,475
         231           0.103
 8
 9       230           0.003
10       218           0.706
 11     219/1          0.270
12      219/2          0.022
13       220           0.343
14       221           0.130
         223           0.004
15
16       214           0.396
17       213           0.028

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

                                                              उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                              4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                             ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
        184/2          1.260                                  हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
18                                                           मॉडल
19       179           0.423
20       178           0.082
21       180           0.427
22       181           0.052
23       96            0.010
24       135           0.026
25       136           0.074
26       132           0.875
27      131/1          0.462
28      131/2          0.155
29       123           0.027
30       124            0.206
31       125           0.043
32       126           0.572
33       127           0.410
   कुल रकबा            9,451

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9778 - भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0021 - अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवारं का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.714 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची ( 1 ):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- परोलियाझाली

(ग) ग्राम

:- 6.714हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5512

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

क्रं ० सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या   भूमि रकबा (हक्टे. में )
                                             04                      05
 01      02             03
 1      349/2         0.245
 2      345/2         0.378
 3      345/3         0.017
 4       348          0.341
 5       346          0.251
 6       342          0.254
 7       341          0.062
 8     313/1/1        0.013
 9     313/1/2        0.047
10     313/1/3        0.069
11     313/1/4        0.265
12     313/2/1        0.030
13     313/2/2        0.030
14     313/2/3        0.030
15     313/2/4        0.053
16    264/2/2         0.282
17     264/2/1        0.460
18    263/2/3         0.002

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

 19   263/2/2       0.020
20    263/2/1
21    257/2/1
22    257/2/2
23    257/2/3
24     255/1
25    255/2/1
26    255/2/2
27     254
28      249
29     246/2
30     246/1
31     247/1
32     245/1
33     245/4
34     245/3
  कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.033
0.070
0.091
0.069
0.410
0.170
0.022
0.421
1.250
0.400
0.719
0.129
0.063
0.016
0.002
6.714

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भींतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. -9782- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0011-अ- 82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ).:-

विवरण

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.132 हेक्टर

-अनुसूची (1 ) -

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- विनायगा

(ग) ग्राम

:- 0.132हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे .में )

03

01

02

0.117

1

111

05

04

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.015

112

2

0.132

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5514

क्र.- 9803 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0034-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

15.782 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- रामाबालोदा

(ग) ग्राम

:- 15.782 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

03 02

01

0.027 390/1/2

1

0.036 390/1/1/2

2

05

04 5515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र०    सर्वेक्षण   अर्जन हेतु निजी    धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
                                               अधिकारी                     वर्णन
सं०      संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे. में)
         388/1           0.148
 3
 4       388/2           0.540
 5       388/3           0.050
          345            0.005
 6
 7       387/1           0.298
 8       387/2           0.246
         346/5           0.200
 9
10       346/7           0.096
         385/1           0.103
 11
 12       348            0.435
          382            0.004
 13
         349             0.323
 14
 15     335/2/3          0.237
 16      335/1           0.150
 17     335/2/2          0.010
 18       316            0.039
          317            0.760
 19
20        318            0.061
 21       319            0.069
 22     319/1071         0.003
 23      306/1           0.001
 24      306/2           0.050
 25      304/2           0.003
 26       301            0.220
 27      300/1           0.144
 28      300/2           0.168                                       उज्जैन-जावरा के मध्य
 29      299/1           0.048                                       4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
 30      299/2           0.003           संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
 31       298            0.048           विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
 32       540             0.069                                     हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
                                                                           मॉडल
 33       541             0.039
 34       542             0.200
 35       543             0.278
 36      199/1            0.001
 37      549/1            0.002
 38      548/1            0.070
 39       547/1           0.286
 40      547/2            0.166
 41       546             0.009
 42      560/1            0.028
 43       561             0.211
 44       562/1           0.247
 45      562/2            0.154
 46       563/1           0.035
 47       564             0.240
 48        565            0.298
 49       567             0.007
 50      120/2/2          0.053
 51       119/1           0.141
 52       119/2           0.086
 53        118            0.618
 54        116            0.076
  55                      0.270
  56      115/2           0.200
 57       115/3           0.555
  58                      0.001
  59     131/1/2          0.078

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5516

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र०    सर्वेक्षण   अर्जन हेतु निजी
सं०      संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
60       131/4           0.024
        132/1/3          0.104
61
62       132/2           0.045
63        133            0.248
64        134            0.232
          106            0.015
65
         104/1           0.237
 66
67       104/2           0.035
         104/3           0.032
68
         104/4           0.023
69
         105/1           0.115
 70
         105/2           0.094
71
72       135/1           0.095
         135/2           0.002
73
 74      103/5           0.265
 75     103/6/1          0.059
        103/6/2          0.162
76
 77     103/4/2          0.155
 78     103/4/3          0.064
 79      103/3           0.038
          108            0.476
 80
 81      76/1            0.044

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

82     76/2/1          0.035
83      76/2/2
84      77/2
85       74
86      78/1
87      78/2
88      80/2/1
89      80/2/2
90      60/1
91      60/2
92      59/1
93       59/2
94       58
95       57/1
96       57/2
97       56
98       55/1
99       55/2
100      54/1
101      54/2
102      53
   कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

 0.065
 0.735
 0.069
 0.068
 0.300
 0.366
 0.152
 0.097
 0.467
 0.021
 0.010
 0.068
 0.041
 0.571
 0.013
 0.167
 0.628
 0.058
 0.154
 0.190
15.782

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो , यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. -9804- भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0035-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रशिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

17.485 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- पासलोद

(ग) ग्राम

:- 17.485 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

चार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

03 01

02

0.099 194/1

1

0.048 2

194/2

05

04 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5518

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र०   सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या   भूमि रकबा (हेक्टे. में)
 3      195          0.673
 4     196/1/1       0.524
       196/1/2       0.010
 5
        202          1.065
 6
 7      203          0.153
        204           0.113
 8
        206/1         0.245
 9
        206/2         0.169
10
11      207/1         0.140
        207/2         0.115
12
13     207/3          0.001
14      266           0.090
15     267/1          0.190
16      267/2         0.165
17      268           0.080
18      269           0.220
19      270/3         0.275
20      270/1         0.200
21      272/2         0.014
22      272/3         0.078
23      272/4         0.073
24      273/2         0.360
25      273/3         0.470
 26      274          0.845
 27      275          0.257
 28     277/1         0.045
                      0.043

संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

                                                            उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                             4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                           ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
29      303/1                                               हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
       304/1/1        0.017
30                                                                मॉडल
31    304/1/2/1       0.024
32    304/1/2/2       0.028
33      304/2         0.028
34      308           0.532
35      309/1         0.732
36      309/2         0.450
37      310           0.059
38      312/1         0.585
39      320           0.003
40       324          0.815
41       325          0.070
42       326          0.598
43       327          0.073
44       328          0.031
45       329          0.040
46       330          0.092
47       332          0.792
48       354          0.658
49       355          0.768
 50      356          0.530
 51      357          0.145
 52      359          0.019
 53      360          0.028
 54      362          0.127
         364           0.004
 55
         365           0.070
 56
        380/1          0.074
 57
        380/2          0.060
 58
                       0.003
 59      381
                       1.038
 60     408/1
        408/2          0.331
 61

संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.041

408/3

62

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.028

411/2

63

0.460

413

64

0.580

414

65

0.074

415/1

66

0.719

420/1

67

17.485

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. -9806 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0037- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईये का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि' पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

17.949 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- नागदा

(ख) तहसील

:- भाटीसुड़ा

(ग) ग्राम

:- 17.949 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

03 02

01

0.119 134

1

0.076 135/1/1

2

05

04 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

5520

क्र०                अर्जन हेतु निजी  धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
      सर्वेक्षण संख्या                       अधिकारी                 वर्णन
सं०                 भूमि रकबा (हेक्टे. में)
 3       136/2          0.238
 4       137/1          0.184
         137/2          0.225
 5
         137/4          0.432
 6
 7       138/1          0.103
         138/2          0.242
          139           0.047
 9
         140/1          0.009
 10
          127           0.027
 11
 12      122/2          0.549
13        124           0.130
 14      122/1          0.946
         158/5          0.036
15
 16      120/1          0.224
 17    182/1039         0.060
       178/1015/1       0.525
18
 19   178/1015/2        0.046
20        178           0.857
          180           0.077
21
 22       179           0.291
23        732           0.406
24       734/1           0.017
         734/2           0.060
25
26       729/4           0.356
                         0.205                                उज्जैन-जावरा के मध्य
27      729/5/1
        729/5/2          0.040                                 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
28                                     संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
29      729/5/3          0.035                                  ग्रीनफील्ड एक्सेस
          731            0.149        विकास निगम उज्जैन(म.प्र)  कंट्रोल्ड हाईवे का
 30
 31      730/1           0.004                                 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
 32      729/2           0.038
 33     729/3/1          0.063
 34     729/3/2          0.046
 35     729/3/3          0.121
 36      726/1           0.002
 37      726/2           0.145
 38      726/3           0.253
 39      726/4           0.110
 40      726/5           0.100
 41      726/6           0.080
 42       725            0.443
 43       781            0.325
 44      780/1           0.248
 45      782/3           0.196
 46      782/2           0.178
 47      782/1           0.230
 48      792/3           0.175
 49       791            0.360
 50       790            0.468
 51    783/1031/5        0.002
 52       789            0.112
 53       788            0.263
 54       787            0.249
 55      794/1           0.340

5521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

786

0.114

56

0.211

806/3

57

813/1033/2

0.127

58

0.405

813/1033/4

59

814/2

0.194

60

0.980

814/1

61

0.118

813/1

62

813/2

0.010

63

0.052

848/1/1

64

0.100

849/2/1

65

849/2/2

0.095

66

0.028

849/1

67

68

848/1/2

0.091

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

69

848/2

0.714

70

850/1

0.002

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.242

850/2

71

0.105

72

851/3

73

853

0.815

0.095

74

854/1

854/2

0.289

75

0.007

76

875/1

0.642

77

869/1

0.386

78

869/2

0.614

79

868

0.251

80

866/2

17.949

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5522

क्र. -9802- भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0033-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

9.068हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- आक्या नजीक

(ग) ग्राम

:- 9.068 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

03 02

01

0.272 253

1

0.004 2

255/1

05

04 5523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र०   सर्वेक्षण   अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे.में)
 3      255/2          0.043
 4       256           0.002
       255/617         0.036
 5
                       0.860
 6       251
        247/1          0.576
 7
         246           0.038
 8
 9    248/1/1/2        0.589
       248/1/2         0.001
10
11      248/2          0.598
         244           0.025
12
13     280/2/1         0.058
      203/1/1/2/2      0.156
14
15    203/1/1/1        0.192
16     203/1/2         0.105
17     203/2/1         0.090
18     203/2/2         0.382
        205/1          0.164
19
        205/2          0.752
20

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

                                                              उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                               4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                             ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
                       0.080                                 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
21      204
                                                                    मॉडल
        206/1          0.297
22
        206/2          0.002
23
         201           0.564
24
25       197           0.639
26       198           0.426
27       199           0.001
28       191           0.025
         192           0.479
29
         196           0.317
30
         185           0.125
31
32       186           0.195
         184           0.406
33
34       183           0.098
35       182           0.377
36       181           0.017
         179           0.077
37
                       9.068

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 5524

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

क्र.-9801- भू- अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0032-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

4.069हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

(ख) तहसील

:- नागदा

(ग) ग्राम

:- झिरनिया खाचरोद

:- 4.069 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. मे)

धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

01

02

03

04

05

1

502/5

0.086

2

502/6

0.230 5525 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र०    सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
 3      502/7          0.196
        502/8          0.182
 4
 5      502/9          0.179
 6      502/10         0.158
       502/11          0.174
 7
       502/12          0.137
 8
       502/13          0.154
 9
       502/14          0.132
10
       502/15          0.122
11
12     502/16          0.137
       502/17          0.123
13
14     502/18          0.118
15     502/19         0.132

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

                                                              उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                               4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                             ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
 16    502/20          0.128                                 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
17     502/21          0.115                                        मॉडल
18     502/22          0.112
19     502/23          0.136
20     502/24          0.101
21     502/25          0.163
22     502/26          0.155
23     502/27          0.163
24     502/28          0.170
25     502/29          0.154
26     502/30          0.039
27     502/31         0.166
28      524           0.207
   कुल रकबा           4.069

अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5526

क्र.-9800- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0031- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कभांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन मू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.104 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- पिपल्याडाबी

(ग) ग्राम

:- 6.104 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्रं० सं०

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

05

04

01

03

02

0.068

1

554

2

554/658/1

0.475 5527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

0.195

554/658/2

3

0.434

4 554/658/3/1

0.188

554/650/1

5

0.200

554/650/2

6

0.174

553/637/1

7

0.073

553/637/2

8

0.010

553

9

0.477

548/1

10

0.125

550/1/2

11

0.235

550/2

12

0.084 549/1

13

0.058

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

551

14

0.890 511

15

0.058 515

16

0.083 510

17

0.001 514/1

18

0.034 514/2

19

0.368 524/2

20

0.151 519/1

21

0.555 519/2

22

0.394 527/2

23

0.774 527/3

24

6.104

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5528

क्र.-9798- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0029-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.419 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- लसूड़िया चुवड़

(ग) ग्राम

:- 7.419 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

03 01

02

1.070 517/1

1

0.532 2

514

05

04 5529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्रं०    सर्वेक्षण    अर्जन हेतु निजी
सं०      संख्या     भूमि रकबा (हेक्टे.में)
 3       400/3            0.399
 4       400/1            0.129
 5       401/1            0.143
         401/2            0.256
 6
 7      403/1/1           0.025
        403/1/2           0.057
 8
 9       403/2            0.310
          404             0.123
10
11        410             1.002
12        497             0.425
          498             0.020

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

13

0.340 499

14

0.001 495

15

0.290 494

16

1.559 483

17

0.392 481

18

0.182 478/3

19

0.085 20

476/1

0.035 476/2

21

0.044 475/4

22

7.419 कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5530

क्र.-9797- भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0028- अ- 82-2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा

के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में 1.553 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

- नागदा

(ख) तहसील

:- पिपल्याशीश

(ग) ग्राम

:- 1.553 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01

02

03 1

400/3

0.035 2

401/1

0.186

0,337 401/2

3

0.172 403

4

04

05

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.716 405

5

0.107 407/2

6

1.553 कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9796- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0027- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.036 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमिका विवरण

(क) जिला

:- उज्जैन

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- नवादा

(ग) ग्राम

:- 6.036 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01

02

03 1

356

0.373 2

355

0.252

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

04

05 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5532

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

0.480 3

322/1/1

0.540 322/1/2

4

0.076 5

322/1/3

0.552 322/2

6

0.146 321/1

7

0.237 321/2

8

0.194 9

321/3

0.006 320/1/1

10

0.171 320/1/2

11

0.045 320/2

12

0.003 323

13

0.517 317/1

14

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.398 317/2

15

0.099 316/1

16

17

318

0.021

0.376 312/1

18

312/2/1

19

0.400

312/3

0.359 20

21

312/5

0.031

22

0.351 311/1

23

0.403 311/2

0.006 309/1

24

6.036 कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. - 9795- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0026- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

8.036 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- कुण्डला

:- 8.036 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01

02

03 1

166

0.190 2

167

0.150 04

05 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5534

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्रं०   सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
 3       168          0.092
 4       169          0.120
 5       170          0.117
 6       176          0.657
 7       163          0.031
         164          0.224
 8
         162          0.406
 9
         161          0.140
 10
         160          0.042
 11
12       159          0.050
13       153          0.035
14       158          0.109
15       157          0.861
16     144/1/1        0.115
17     144/1/2        0.064
18       99           0.009
19       100          0.202
20      101           0.258
21      126/1         0.073

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

22     126/2        0.014
23     102          0.320
24     107
25     105
26     106
27     109
28     111
29     110
30     112
31     113
32     116
33     117
34      35
35      34
36      36
37      33
38      32
39      31
   कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.238
0.109
0.367
0.310
0.523
0.001
0.292
0.137
0.129
0.310
0.003
0.167
0.009
0.488
0.211
0.463
8.036

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9794- भू- अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0025- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन मू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.614 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- नागझिरी

(ग) ग्राम

:- 6.614 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

03 02

0.030 01 1

227/1

0.346 2

218/2

05

04 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5536

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र०    सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या    भूमि रकबा (हेक्टे. में)
 3     218/1/1         0.261
 4     218/1/2         0.066
 5      219/2          0,275
 6     219/1/1         0.101
 7       220           0.394
        224/3          0.112
 8
        221/1          0.062
 9
                       0.312
 10      215
       215/364         0.006
 11
         214           0.294
 12
         211           0.316
 13
 14     210/1          0.331
        210/2          0.356
 15
        168/1          0.019
 16
        168/2          0.016
 17
 18     168/3          0.049
 19     168/4          0.084
 20      169           0.220
         170           0.120
 21
                       0.078

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

                                                               उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                               4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                             ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
22       171                                                  हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
         172           0.108
23                                                                   मॉडल
         209           0.152
24
         208           0.010
25
        85/2           0.085
26
         82            0.220
27
         181           0.002
28
        173/2          0.194
29
30      173/1          0.146
31      174/1          0.179
32      174/2          0.055
        174/3          0.050
33
         175           0.380
34
35      176/1          0.290
36      176/2          0.016
37      176/3          0.280
38      177/2          0.184
39        79           0.350
40        80           0.065
    कुल रकबा           6.614

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9793 - भू-अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0024-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.997 हेक्टर उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- जियाजीगढ़

(ग) ग्राम

:- 6.997 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

01

04

05

02

03

1

163

0.380

2

0.514

162/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5538

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र०    सर्वेक्षण  अर्जन हेतु निजी
 सं०    संख्या   भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
 3      162/5         0.302
 4      162/3         0.247
 5      162/2         0.040
 6       156          0.520
 7      155           0,205
 8       148          0.508
 9      151           0.405
10      150/1         0.115
11      150/2         0.220
12      152/1         0.476
13      152/2         0.002
14                    0.009
15      115/1         0.751
16      115/2         0.068
17      114/1         0.020
18   116/1/1/1/2      0.006

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.175

116/1/1/2

19

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.182

116/1/2

20

0.006

116/2

21

0.118

131/1

22

0.320

131/2

23

0.033

129

24

0.338

134

25

0.190

126

26

0.031

125

27

0.015

127/2

28

0.220

123/1

29

0.202

123/2/1

30

0.086

123/2/2

31

0.035

122/2

32

0.258

121/3

33

6.997

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

क्र.-9813 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0012- अ- 82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्टोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णितनवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

3.161 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का एन्यूटी मॉडल पर निर्माण शोल्डर हाइब्रिड

-:अनुसूची (1 ):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- सारोला

(ग) ग्राम

:- 3.161 हेक्ट,

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

05

सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे.में )

04

02

01

03 0.527

65

1

0.066

64

2

0.615

62

3

0.036

55/2

4

0.347

56

5

0.403

57/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क

विकास निगग उज्जैन (म.प्र)

6

0.094

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

57/1

7

0.028

59

8

0.350

58

9

44

10

0.672 0.023

43

11

3.161

कुल रकबा

अधिनियमकी धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

5540

क्र.-9814- भू- अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0020- अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषन्न समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

विवरण

4.803 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

धुलमर्

(ग) ग्राम

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 4.803 हेक्ट.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

अर्जम हेतु निजी भूमि रकचा (हक्टे.में)

05

04

03

02

01

0.099

252/2

1

251

0.293

2

0.354

3

250/1

0.417

4

250/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास

निगम उज्जैन(म.प्र)

5      247/2         0.187

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेरहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्रोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

 6       247/3             0.287
7        247/4             0.069
8        244/1             0.472
9        244/2             0.025
10       244/3             0.217
11       249/1             0.156
12        243               0.011
13       242/2             0.567                                        उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेल
14       220/1/1           0.207                                        पेटहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस
15       220/2             0.038                                        कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एम्युटी
                                                                        मॉडल

संभागीय प्रबंधक म.प्र . राड़क विकास

निगम उज्जैन (म.प्र)

16      239            0.272
17     230/2/2         0.103
18     230/2/1         0.025
19      222            0.329
20      223           0.072
21      224            0.403
22      225           0.200
    कुल रकवा          4.803

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (याट) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।।

5541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9815- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0017- अ- 82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

3.665 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का एन्युटी मॉडल पर निर्माण शोल्डर हाइब्रिड

-:अनुसूची (1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- घट्टिया

(ख) तहसील

:- झिरन्या

(ग) ग्राम

:- 3.665 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

5542

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में) क्रं० सं०

03 02

01

0.007 490

1

0.100 461/1

2

0.070 3

461/2

0.070

461/3

4

0.043

461/4

5

0.027 461/5

6

0.005 463/2/2

7

0.025

463/2/1

8

0.012

463/1/1

9

0.018 463/1/2

10

0.060

462/2

11

0.140 462/3

12

05

04

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.092 462/4

13

0.050 459/1

14

0.200

459/2

15

1.009 457

16

0.023 458

17

1.034 456

18

0.001 451

19

0.512 454

20

0.011 452

21

0.156 453

22

3.665

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकशी (रा. ) घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5543

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9811 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0042- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची ( 1 ) : -

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

नअधिकारी ज्जैन

12.581 हेक्टर

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन नगर

(ख) तहसील

:- मोहनपुरा

(ग) ग्राम

:- 12.581 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5544

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)

0.016

630

1

0.240

609/1

2

0.500

609/2

3

0.165

561

4

0.417

574

5

0.311

575

6

0.509

573

7

0.821

572

8

0.271

629/1

9

0.831

629/2

10

0.384

644/684/1/1

11

0.031

644/684/1/2

12

0.485

643/1

13

0.920

643/2

14

0.037

477

15

0.610

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास

निगम उज्जैन(म.प्र)

476/2

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

16

1.037

467/1

17

0.204

464

18

0.440

261/1

19

0.014

256

20

0.006

21

0.639

9/2/2/1

22

0.540

9/1

23

0.167

10/1

24

0.021

10/2

25

1.044

11/2/1/2

26

0.209

11/4

27

1.170

39/1

28

0.194

24

29

0.348

25/2

30

12.581

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.- 9809 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0042- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण

शोल्डर

2.488 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन नगर

(ख) तहसील

:- मोजमखेड़ी

(ग) ग्राम

:- 2.488 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5546

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

                    अर्जन हेतु
        सर्वेक्षण   निजी भूमि
सं०      संख्या        रकबा
                      हिक्टे.में)
 1      47/3/3        0.180
 2      47/3/2        0.040
 3      47/2/2        0.280
 4       36/2/2       0.010
 5     36/2/1/2/1     0.500
 6     11/1/2/1/2     0.170
 7      11/1/2/2      0.007
 8      10/1/5/2      0.040
 9     10/1/6/2/2     0.030
       10/1/7/2/2     0.027
 10
       10/1/8/2/2      0.025
11
12      4/2/1/2        0.050
        4/2/4/2        0.107
13
14     4/2/4/4/1      0.100

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.061 4/2/4/3

15

0.157 5/3/1

16

0.090 5/3/2

17

0.088 5/3/3

18

0.121 5/2

19

0.077 5/7

20

0.007 5/5

21

0.010 5/6/1

22

0.093 5/6/2

23

0.026 5/1

24

0.127 6/1/2

25

0.021 6/5

26

0.040 6/1/1

27

0.004 2/2

28

2.488

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-9810 -भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0043 - अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

0.277 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची (1 ): -

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन नगर

(ख) तहसील

:- भीतरी चक-1

(ग) ग्राम

:- 0.277 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

                  अर्जन हेतु
क्र०   सर्वेक्षण  निजी भूमि
सं०     संख्या       रकबा
                    (हक्टे.में)
                                                                    05
                      03                 04
 01      02
 1       5/1        2.717
 2        7         0.199
 3      8/2/1       1.387
 4       8/3        0.716

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.500

8/4

5

उज्जैन-जायरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.209

6

8/5

0.104

8/6

7

0.105

8

8/7

0.277

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5548

क्र.-9812 - भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0043-अ-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची ( 2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची ( 1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

1.451 हेक्टर

जांच के मध्य 4-लेव पेव्हड शोल्डर गौवाकीन्ह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड

१. एब्युटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची ( 1 ): -

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उज्जैन नगर

(ख) तहसील

:- भदेड्मयत्तक

(ग) ग्राम

:-1.451 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हवटे .में)

05

04

01

03 0.009

02 95

1

0.030

96

2

0.925

90

3

0.067

52/5/2

4

0.099

52/1

5

0.058

47/1/1

6

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.014

57/2

7

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेरा कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

58/10

8

0.047 0.100

58/4/1/1/1

9

0.052

58/2

10

0.026

58/12/1

11

0.024

58/4/2

12

1.451

कुल रकवा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (य .) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

उज्जैन, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 क्र. 9945 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0058- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

10.288 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील

:- मीण

(ग) ग्राम

:- 10.288 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

04

05

03

02

01

0.121

529/1

1

0.299

529/2

2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5550

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

 3    524        0.796
 4    523/1      0.272
 5    523/2      0.425
 6    517/1      0.483
 7    517/2      0.003
 8    521        0.245
 9    519/1      0.439
10    519/2      0.192
11    520/1      0.120
12    593/2      0.033
13    562/2      0.205
14    588/1      0.122
15    588/2      0.390
16    588/3      0.196
17    589/1      0.411
18    589/2      0.195
19    589/3      0.040
20    589/4      0.003
21    585/1      0.094
22    585/2      0.236
23    584/3      0.096

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

                                                  उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                  4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                 ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
24     618         0.667                         हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
                                                       मॉडल
25     619         0.105
26    617/1        0.643
27    617/3        0.511
28    649/2        0.368
29    646/1        0.002
30    646/2        0.003
31    646/3       0.010
32    646/4       0.015
33    645/2        0.222
34    645/1        0.005
35    644/1        0.232
36    644/2        0.084
37     633         0.002
38    642/1        0.369
39    642/2        0.067
40     639         0.249
41     640         0.144
42     641         0.348
43    891/2        0.487
44    891/1        0.105
45     892         0.170
46    893/1        0.064
   कुल रकबा        10,288

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.9946- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0055 - अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जाक के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लि भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन औ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने त अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को ऊ भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्ज अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ऊ परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्य महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही हो प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

11.782 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि काविवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील

:- घिनौदा

(ग) ग्राम

:-11.782 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

05

04

03

02

01

0.005

498/3

1

0.057

499/2

2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5552

क्र०               अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन
      सर्वेक्षण संख्या                 अधिकारी            का वर्णन
सं०               भूमि रकबा (हेक्टे.में)
 3     499/3          0.300
4       501           0.553
 5      506           0.133
 6      505           0.459
 7      502/1         0.002
 8     503/1          0.096
 9      503/2         0.259
10      503/3         0.204
11      504           0.020
12      588           0.929
13    596/2451        0.064
14      587           0.050
15      585           0.408
16      584/1         0.075
17      584/2         0.074
18      583           0.034
19      599/1         0.200
20      599/2         0.362
                                                       उज्जैन -जावरा के
21      597/2         0.049
                                                       मध्य 4-लेन पेव्हड़
22      598/1         0.518
                                                       शोल्डर ग्रीनफील्ड़
        602           0.013       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
23                                                    एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
24      603           0.528       विकास निगम उज्जैन (म.प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
25      604           0.064                                मॉडल
26      631           0.195
        629           0.753
27
28     627/1          0.448
       627/2          0.070
29
30      626           0.005
31    626/2439        0.176
32      625           0.607
33      644           0.141
34      648           1.314
35      656           0.846
36     655/1          0.170
37      655/2         0.150
38      654/1         0.085
39      654/2         0.110
40      651           0.517
41      653/2         0.153
42      650/2         0.038
43     653/1          0,525
44 1241/1/1/1/1       0.003
45    1242/1/1        0.015
46     1242/2         0.005
     कुल रकबा         11.782

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 9947- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0048- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो पाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.003 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील
(ग) ग्राम                                     :- भैंसोला
 (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल        :- 7.003 हेक्ट.
 क्रं०    सर्वेक्षण
 सं०       संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. मे)

02

01

03

04

05

836

1

0.678

837/1

2

0.303 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5554

क्रं० सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

 3     837/2        0.458
4      839          0.538
 5     847/1        0.260
6      847/2        0.180
7      847/3        0.007
8      887          0.916
9      888/1        0.019
10     889          0.725
11     891/1        0.001
12     895          0.213
13     893          0.184

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

14

0.248 896/4

15

896/3

0.376

16

896/2

0.009

17 896/1/1

0.159

18 896/1/2

0.019

19

0.268 897/1

20

897/2

0.602

21

899

0.593

22 901/1

0.247

7.003 कुल रकबा

उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 9948 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0059 - अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

4.064 हेक्टर

उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील

:- श्रीबच्छ

(ग) ग्राम

:- 4.064 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

03

02

04

01

05

0.025

537/1

1

0.185

537/2

2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5556

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

3      537/3         0.335
4      541/1         0.097
5      540/1         0.040
6      540/2         0.050
7      540/3         0.060
8      540/4         0.050
9      540/5         0.220
       546/1         0.128
10
11     546/2         0.146
12      539          0.141
13      557          0.290
14     558/1         0.066
       558/2         0.006
15
        556          0.002
16
        555          0.047
17

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

571           0.130

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

18
19      570          0.274
20      569          0.010
21      568          0.017
22      572           0.114
23     575/1         0.400
24     575/2         0.007
25     575/3         0.118
26     575/4         0.400
27     575/5          0.203
28     580/2          0.015
29     580/3          0.111
30     580/4         0.351
31      579          0.026
                     4.064

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 9949 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र . क्र. 0049-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

1.742 हेक्टर

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्रोस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील
(ग) ग्राम                                    :- गोठड़ा
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल        :- 1.742 हेक्ट.
 क्र०     सर्वेक्षण
  सं०      संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

सार्बजनिक प्रयोजन का वर्णन

02

03

01

04

05

1

6/1/1

0.010

0.030

6/1/2

2

3

11

0.349

4

12

0.685

16/1

5

0.096

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

6

13

0.164

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

7

14

0.408

1.742

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभा खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिका (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5558

क्र. 9950 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0054- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

13.634 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील

:- कंचनखेड़ी

(ग) ग्राम

:- 13.634 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्रं० सं०

सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

02

03

01

04

05

1 94/1

0.100

0.273

2 94/2 5559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

  क्रं० सर्वेक्षण
                  अर्जन हेतु निजी धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
  सं०    संख्या                                           वर्णन
                 भूमि रकबा (हेक्टे.मे) अधिकारी
   3     93/2       0.010
   4     95/1       0.435
   5     95/2       0.445
   6     96         0.575
   7   414/577      0.100
   8     416        0.269
   9    415/1       1.470
  10    415/2       0.771
  11    417         0.152
  12    418/1       0.380
  13    419         0.311
  14    420         1.210
  15   421/1        0.154
  16    421/2       0.454
  17   408/1        0.149
  18   408/2        0.310
  19   408/3        0.193
 20     409         0.100
 21    463/2        0.010
                                                    उज्जैन-जावरा के मध्य
 22     464        0.190
                                                     4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
 23     465         0.230       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
                                                   ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
 24     468        0.270        विकास निगम उज्जैन (म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
 25     469        0.010                                 मॉडल
 26     470        0.455
 27     471        0.789
 28     460        0.020
 29    472/1       0.152
 30    467/7       0.032
 31    467/8       0.631
 32     491        0.088
 33 503/578        0.086
 34     503        0.131
 35    504/2       0.387
 36     502        0.870
 37     501        0.123
 38    556/1       0.093
 39    557         0.509
40     558         0.541
41     105/2       0.001
42    105/3        0.009
43    106/1       0.050
44   106/2/2      0.078
45    106/2/1      0.010
46    415/3        0.008
   कुल रकबा        13.634

अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5560

क्र. 9952- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0041 - अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एवरोरा कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूनि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

13.773 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- गुरला

(ग) ग्राम

:- 13.773 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

05

03

02

04

01

0.049

19/2

1 5561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्र०   सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं०    संख्या   भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
 2     31/3/2       0.071
 3      32          0.894
 4      33/1        0.604
 5      33/2        0.017
 6     33/3/1       0.199
 7     33/3/2       0.598
 8     36/1         0.205
 9      36/4        0.170
10      37/1        0.581
11      38/1        0.496
12     38/2/1       0.017
13      40          0.001
14     41/1         0.170
15     41/2         0.168
16     41/3         0.108
17     41/4         0.040
18      42          0.057
19      57/2        0.097
20      58          0.275
21      123          1.251
22      124          1.050
23      130          0.067                              उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन
        202          0.428       संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकारा पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस
24
        203          0.115            निगम उज्जैन(म.प्र)  कट्रोल्ड हाईवे का हाइ‌ब्रिड
25
                                                             एन्युटी मॉडल
        204          0.615
26
27     205/1        0.045
28     205/2        0.149
29    206/2/1       0.350
30    206/2/2/1     0.095
31     217/1        0.148
 32    217/2        0.162
33      218         0.554
 34     219         0.488
 35     220         0.253
 36     228          1.194
37      229          0.287
 38     234          0.096
 39   236/1/1        0.181
 40    236/1/2       0.018
 41     237          0.211
42      238          0.263
 43     239          0.140
44      240          0.237
 45   240/990        0.145
46     241/1         0.086
 47     241/2        0.098
 48     242          0.230
   कुल रकबा          13.773

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5562

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. 9953- भू-अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0040-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूवी कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एवसेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़

9.282 हेक्टर हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- बरखेड़ा नजीक

(ग) ग्राम

:- 9.282 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

01

03

05

04

1

02 428

0.024

2

423

0.590 5563 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सं०

 3      424
4      338/2
 5     421/1
 6     421/2
 7     419/2
 8     358/2/1
 9    358/2/2/1
10    358/2/2/2
11     358/2/3
12      360
13      359
14      365
15     364/2
16     364/3
17      363
18     367/1
19     367/2
20      368
21      369
22     370/1
23     381/1

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

0.683
0.037
0.016
0.461
0.047
0.012
0.137
0.172
0.211
0.092
0.598
0.217
0.204
0.001
0.249
0.133
0.239
0.200
0.072
0.006
0.251

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

24      384           0.369
25      383
26      385
27      386
28     387/1/1
29     387/1/2
30     387/1/3
31      387/2
32      398/3
33     398/2/1
34    398/2/2/1
35    398/2/2/2
36     398/1/1
37     395/1
38     395/2
39      396
40      397
41      281
42     245/1
43     235/1/2
   कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.010
0.486
0.146
0.238
0.144
0.064
0.018
0.296
0.065
0.271
0.190
0.600
0.190
0.002
0.144
0.679
0.679
0.038
0.001
9,282

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5564

क्र. 9954 - भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0030- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसीं अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.514 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- खोकरी

(ग) ग्राम

:- 6.514 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

05

02

03

04

01

0.011

1

174 5565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

05

सं०

04

03

02

01

0.071

172/1

2

0.459

172/2

3

0.019

169/2

4

0.010

168/1

5

0.303

168/2

6

0.364

173

7

0.167

164/1

8

0.024

164/2

9

0.290

165

10

0.446

163/1

11

0.008

162

12

0.059

181/510

13

0.477

153/1

14

0.162

152

15

0.001

151

16

0.023

148

17

0.441

149

18

0.029

150

19

0.008

145/1

20

0.033

145/2

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

21

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.048

145/3

22

0.090

139/1/1

23

0.111

139/1/2

24

0.138

139/1/3

25

0.144

139/1/4

26

0.140

139/2

27

0.176

137/1

28

0.032

137/2

29

0.409

140/1

30

0.001

140/2

31

0.036

77/1

32

0.025

77/2

33

0.404

85

34

0.120

86

35

0.128

84/1/2

36

0.398

84/2/2

37

0.001

95/1

38

0.349

95/2

39

0.083

96/517

40

0.030

96/1

41

0.246

42 96/2

6.514

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5566

क्र. 9955 - भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0036- अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एवसेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका रार्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

: यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति , आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

12.599 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्रोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- उन्हेल

(ख) तहसील

:- भाखेड़ा

(ग) ग्राम

:- 12.599 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सर्वेक्षण संख्या

क्रं० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

05

04

03

02

01

216/6

0.006

1 5567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

 क्रं० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
 सं०   संख्या  भूमि रकबा (हेक्टे.में)
 2     218        0.258
 3     219        0.002
 4     217        0.748
 5    215/1       0.495
 6    215/2       0.105
 7    214/1       0.585
 8    214/2       0.227
 9      78        0.003
 10     80        0.852
 11   80/247      0.084
12     81/4       0.007
 13    81/5       0.100
14     81/6       0.081
15    99/4/1      0.119
16    99/4/2      0.050
17    99/4/3      0.300
18    99/4/4      0.123
19    104/1       0.045
20     100        1.085
21     99/1       0.060
22      98        0.787
23      97        0.868

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक

विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

                                                     उज्जैन-जावरा के मध्य
                                                     4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
                                                    ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
                   0.007                            हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
24      51
                                                          मॉडल
 25     28         0.493
26     27/1        0.778
27     27/2        0.278
28      26         0.122
29     31/1        0.138
30     31/2        0.491
31     19/1        0.554
 32   19/2/1/1     0.164
33    19/2/1/2     0.127
34    19/2/3       0.061
35     17/1        0.094
36     17/2        0.004
37      9/1        0.043
38      14         0.316
39      13         0.264
40                 0.131
41     11/2        0.124
42     10/1        0.210
43     10/2        0.039
44      3/1         0.256
45       2          0.847
46       1          0.068
   कुल रकबा         12.599

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

5568

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. 9956 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0051-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

10.816 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- उज्जैन

(क) जिला

:- खाचरोद

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- पाड़सुत्या

:- 10.816 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

क्रं० सं०

सर्वेक्षण संख्या

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)

02

01

03

04

05

370

1

2

371/1

0.639 0.079 5569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

क्रं०  सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं०     संख्या  भूमि रकबा (हेक्टे.में)
 3     371/2        0.146
 4     371/3        0.026
 5      372         0.158
 6      373         0.097
 7      375         0.034
 8      376         0.519
 9      377         0.005
10      390         0.027
 11    382/2        0.160
12    382/3/3       0.038
13     382/4        0.140
14      383         0.248
15      385         0.094
16      384         0.255
17     576/1        0.200
18     576/2        0.018
19      575         0.152
20     574/2        0.077
21     574/1        0.060
22      573         0.018
23      578         0.067
24      581         0.159
                                                       उज्जैन-जावरा के मध्य
25      582         0.785
                                                        4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
26      598         0.797
27      567         0.044

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क

विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

                                                      ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
28      600         0.145                             हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
                                                            मॉडल
29      599         0.410
30      597         0.143
31     630/2        0.445
32     630/1        0.348
33     629/1        0.140
34    629/2/1       0.670
35     628          0.473
36     627          0.363
37     631/2        0.210
38     631/3        0.665
39     633          0.381
40     634/2        0.081
41     634/3        0.321
42     634/4        0.187
43     634/5        0.198
44    634/6/2       0.100
45     583/1        0.060
46    634/1         0.005
47     635          0.100
48    634/6/1       0.177
49    619/1         0.065
50    619/2/2      0.029
51     592          0,044
52     587          0.014
  कुल रकबा         10.816

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.

5570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2024

क्र. -ए- 7409-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

क्र.-A-7336-दो-2-9-2023.- श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 21 सितम्बर 2024 तक, 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ सहित, दिनांक 8 सितम्बर 2024 की शाम से दिनांक 23 सितम्बर 2024 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह ठाकुर , मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

No. A- 7409 - III - 10-42-75.- The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court : -

TABLE

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

S. No.

Name of the Officer anddesignation

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ), के पद पर कार्यरत रहते .

Place, where Link Court is to be held(District)

Period in a monthfor which Link Court is to be held

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Two Weeks

Uchehara (Satna)

Shri Bishwa Deepak Tiwari , VI District & Additional Sessions Judge, Satna

क्र.-B-4754-दो-2-57-2009.-श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT- SA) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT- SA), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार, रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).

जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2024

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार (IT- SA), के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C- 7207-दो-3-91-2008.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (IT- CSA) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का आवेदित अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

5571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र.-B-4747- दो-2-51-2018.-श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2022 से 7 सितम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी. आर. कम-पी. पी. एस.

जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024

क्र.-B-4738- दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन . चंद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-C-7197-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7199-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7201-दो-2-46-2023 . श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7203- दो-2-22-2023. श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 20 अगस्त से 5 सितम्बर 2024 तक, सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024

5572

दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-C-7205- दो-2-115-2017.-श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 , तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 सितम्बर 2024 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमेदित (Modalities) के अनुसार- श्री खान की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 285 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 646 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

285दिवस

(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.

(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.

30/ 2= 15 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

क्र.-B-4736- दो-2-16-2022. श्री राजाराम भारतीय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी. पी. एस.

अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 सितम्बर 2024 प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर- कम- पी.पी.एस.

क्र.-अवकाश-1556.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 8 से 22 अगस्त 2024 तक, पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर , 2024

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

क्र.-B-4813- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री अफसर जावेद खान,, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-11-01.44.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-11-01.44.Ordinary.