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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2024-कार्तिक 10, शक 1946
क्रमांक 44]
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभं भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 5-875- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को दिनांक 17 से 19 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन आईएफएमटीएम टाप- 2024- पेरिस ( फ्रांस) में इंटरनेशनल एक्ििसविशन में भाग लेने के फलस्वरूप शासकीय विदेश भ्रमण के अनुक्रम में दिनांक 20 से 21 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कार्योत्तर एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 1-179-2024-5- एक. श्री संदीप यादव , भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
5487
(2) अवकाश से लौटने पर पर श्री इलैया राजा टी. , भाप्रसे को अस्थायी रुप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुन. पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
5488
(3)
(1) 2. (2) श्री कार्तिकेय जायसवाल (2022 ) , अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहायक कलेक्टर, जिला बालाघाट.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .
(2) उपरोक्तानुसार श्री संदीप यादव द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण राठी, भाप्रसे (2010) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथ आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त, खाद्य सुरक्षा , मध्यप्रदेश, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
श्री विशाल धाकड़ ( 2022 ) ,
सहायक कलेक्टर, जिला धार.
3. अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग.
क्र. ई- 1-184-2024-5- एक- श्री लोकेश कुमार जाटव, भाप्रसे (2004) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा आयुक्त, कोष एवं लेखा , मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, दि- प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुंबई का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
क्र. ई - 5-593 - आयएएस लीव - 5- एक ( 1 ) श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 23, 24 एवं 30 नवम्बर 2024, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 1-209-2024-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम/
क्र.
बैच एवं वर्तमान
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
पदस्थापना
(2)
(1) 1. श्री किशोर कुमार कन्याल ( 2013 ) ,
(3) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3) कलेक्टर, जिला श्योपुर.
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
2.
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024 श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ( 2014 ) , कलेक्टर,
जिला निवाड़ी.
अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषिविपणन बोर्ड, भोपाल .
3. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड कलेक्टर, जिला निवाड़ी.
(2014) , कलेक्टर, जिला श्योपुर .
क्र. ई- 5-924- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का दिनांक 18 से 25 अक्टूबर 2024 तक , आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक17 एवं 26, 27 अक्टूबर .2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 1-211-2024-5- एक नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है : -
तालिका
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम/
क्र.
(2) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनंजय सिंह भदौरिया, भाप्रसे (2006 ) , आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
1.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
सहायक कलेक्टर जिला शहडोल.
सुश्री सौम्या आनंद ( 2021 ) , पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत.
5489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
(4) श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनंजय सिंह भदौरिया , भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री चन्द्रमोहन ठाकुर , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रमोहन ठाकुर , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024
फा. क्र. 2827- इक्कीस ब( दो )-2024.- राज्य शासन , एतद्वारा , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार की ओर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिये इस विभाग के आदेश क्र . 192- इक्कीस- ब ( दो) , दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इंदौर / ग्वालियर / नई दिल्ली में नियुक्त विधि पदाधिकारियों में से इंदौर कार्यालय में नियुक्त सुश्री नीलू खत्री, उप शासकीय अधिवक्ता (Enroll No. 491/2018 को छोड़कर शेष समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ताओं/ उप महाधिवक्ताओं/ शासकीय अधिवक्ताओं/ उप शासकीय अधिवक्ताओं को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अपर लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
पंजी क्र. 4067-2024- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव का स्थानांतरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल के पद पर श्री अमिताभ मिश्रा के स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
फा. क्र. 4198-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, श्री दिनेश सिंह राणा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सागर को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सागर में रिक्त पद पर एवं श्री शिव कुमार कौशल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिंडौरी को सचिव के पद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिंडौरी में रिक्त पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक एतद्वारा नियुक्त करता है .
पंजी क्र. 4070-2024- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-
पदस्थापना अधिकारी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
1. श्री दीपक बंसल,
सातवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र Registrar (Administration) ,
न्यायाधीश, भोपाल के रिक्त स्थान High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur.
पर.
बारहवें अतिरिक्त 2. श्री जयन्त शर्मा,
Registrar ( Inspection &
Litigation) , High Court of
Madhya Pradesh , Jabalpur .
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल के रिक्त स्थान पर.
फा. क्र. 4184- इक्कीस ब ( एक ) .-राज्य शासन, श्री राजकुमार वर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बेगमगंज, जिला रायसेन को सचिव के पद पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , श्योपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री अरूण कुमार खराड़ी के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा नियुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024
पंजी क्र. 4135-2024- इक्कीस ब ( एक ) . - राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर में पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किए जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा निम्नानुसार उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है:-
पदस्थापना अधिकारी का नाम
क्र.
(3) (2)
(1)
सातवें जिला 1. श्री हितेन्द्र द्विवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर.
एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना के रिक्त स्थान
पर.
15वें जिला एवं 2. श्रीमती कुमुदिनी पटेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , भोपाल के रिक्त स्थान पर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5490
त्याग- पत्र दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के अपरान्ह से स्वीकार करता है.
नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फा. क्र. 4203-2024- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री आयुषी उपाध्याय , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, बैढ़न, जिला सिंगरौली का व्यवहार न्यायाधीश , " कनिष्ठ खण्ड " के पद से
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
क्र. 1453-2259441-2024- बी- ग्यारह. राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के कॉलम ( 2 ) में दर्शित अधिकारी को, सारणी के कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकृत करता है:-
क्षेत्र (4) अनुक्रमांक (1)
सागर संभाग , सागर 1
अधिनियम की धाराएं (3) 6, 7, 10, 11 , 12, 13 , 15, 16, 17, 18 , 25 (2 ) , 26 , 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 34, 37, 38 एवं 39 .
अधिकारी का नाम / पदनाम (2) श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मुख्यालय , भोपाल (प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार) .
क्र. 1455-2259441-2024- बी- ग्यारह.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुदेश मालवीय, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक दिया जाकर प्रभारी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग , सागर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें संबंधित क्षेत्र के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के प्रशासन का कार्य सौंपा जाता है . श्री मालवीय उपरोक्त कार्य के साथ मुख्यालय, भोपाल के लेखा कक्ष से संबंधित समस्त कार्य पूर्वानुसार सम्पादित करेंगे.
उक्त आदेश प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से जारी किया जाता है. अतः असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के प्रभार को आधार बनाकर श्री सुदेश मालवीय स्वयं की पदोन्नति हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र. 2092-2347522-2024- पचास-2.- राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम, 2022 (नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
अनूसूची
जिले का नाम
सदस्य का नाम
(3)
(2)
सदस्य
1.
श्रीमती प्रियंका श्रीवास्तव
क्र. (1) 1
छतरपुर
सदस्य
2.
श्री योगेश कुमार सिन्हा
सदस्य
डॉ. कृष्णपाल शर्मा
रीवा
1 .
2
सदस्य
श्रीमती रंजना शर्मा
2.
सदस्य
1 .
सुश्री शशिबाला डहेरिया
सिवनी
3
सदस्य
श्रीमती ज्योति सिंह राजपूत
2.
5491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 2092-2347522-2024- पचास- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (संशोधन 2021 ) की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ किशोर न्याय नियम , 2022 ( नियम 2016 ) का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है:-
अनुसूची
अध्यक्ष / सदस्य का नाम
जिले का नाम
क्र.
(3)
(2)
(1)
अध्यक्ष
1. श्री आनंद भार्गवे
1
छतरपुर
सदस्य
2.
श्री मणिकान्त गुप्ता
सदस्य
3. श्रीमती बरखा मिश्रा
सदस्य
श्री इन्दू प्रकाश सिंह
4.
सदस्य
5. श्रीमती शकुंतला शुक्ला
अध्यक्ष
डॉ. मीनाक्षी मिश्रा
1 .
4
रीवा
सदस्य
श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री
2.
सदस्य
3.
श्रीमती प्रवीण मिश्रा
सदस्य
4.
श्रीमती विभा द्विवेदी
सदस्य
5.
सुश्री आरती शर्मा
अध्यक्ष 5
सिवनी
श्री मुकेश कुमार सेन
1 .
सदस्य
2.
श्री अखिलेश कुमार यादव
सदस्य
3.
श्री शैलेन्द्र बिसेन
सदस्य
4.
श्रीमती रूपाली टेम्भरे
सदस्य
5. श्री सुधीर सिंह ठाकुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2024
संशोधित अधिसूचना
क्र. एफ- 1-5-24- रा. स. यू. ए. 1-1243.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रावधान के तहत् राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्र. एफ-1-5-24- रा. स. यू. ए. 1-1103, दिनांक 11 सितम्बर 2024 के द्वारा प्रो . भरत मिश्रा , कुलपति, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय वि. वि. , चित्रकूट, जिला सतना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है. समिति में प्रो. खेम सिंह डेहरिया, कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि. वि. , भोपाल एवं प्रो. चक्रधर त्रिपाठी, कुलपति, ओड़िशा केन्द्रीय वि. वि. , सुनाबेडा, कोरापुट ( ओड़ीशा ) सदस्य हैं.
2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु किन्ही कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है.
3. अतः , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 06 सप्ताह की समयावधि में 04 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है .
कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5492
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल
पर्यावरण परिसर, ई -5 , अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
देवास विकास योजना 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
क्र. 4617- वि. यो. - देवास-उपांतरण नग्रानि-2024.- एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास , मध्यप्रदेश .
अनुसूची
अध्याय
विकास विकास योजना
क्रमांक
योजना में (नगर का नाम)
भूमि उपयोग
(4)
(2)
(3) (1)
4
आवासीय देवास विकास
1
योजना, 2031
4
वाणिज्यिक
(अ) सामान्य वाणिज्यिक (ब) विशेषीकृत वाणिज्यिक
4
औद्योगिक
(अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण विकास
सारणी /
कंडिका / प्रस्ताव, उपांतरित योजना की
कॉलम का कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 )
में अतिरिक्त सरल क्रमांक
सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
1
4-सा-15
2
रो-हाऊसिंग, मल्टी डेव्हलिंग यूनिट, आवासीय प्रकोष्ठ, ग्रुप हाऊसिंग, फ्लेट्स, होटल. शॉपिंग मॉल, शोरूम 4-सा-15
(अ एवं ब)
छात्रावास
3
4-सा-15
(अ एवं ब)
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे , यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , देवास को इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
श्रीकांत बनोठ , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक.
5493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
क्र. एफ 14-82-1988 - दस -2
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
यथा संशोधित वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम , 1972 की धारा 28 सहपठित धारा -64 की उपधारा (1 ) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ज ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण ) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 3 (4) में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान रालामण्डल अभयारण्य एवं मुकुन्दपुर चिड़ियाघर हेतु प्रवेश शुल्क की तालिका (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
(क) शुल्क तालिका
भ्रमण का प्रकार
क्र.
1 पैदल भ्रमण (प्रति व्यक्ति )
स्वयं की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति) 2.
पर्यटकों हेतु प्रवेश शुल्क (राशि रू. में)
25
30
40
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की साइकिल द्वारा भ्रमण (प्रति व्यक्ति)
80
3 दो पहिया मोटर वाहन (अधिकतम दो व्यक्ति)
ऑटो रिक्शा (चालक सहित अधिकतम 4 व्यक्ति) 120
4
हल्के चार पहिया वाहन (अधिकतम 5 व्यक्ति क्षमता वाले) 300
5
हल्के चार पहिया वाहन (5 व्यक्ति से अधिक की क्षमता वाले) 500
6
मिनी बस (अधिकतम 20 व्यक्ति की क्षमता तक) 1,100
7
8 बस (20 से अधिक व्यक्तियों की क्षमता वाले ) 2,200
9 • गोल्फ कार्ट से भ्रमण (दरें प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त)
प्रति व्यक्ति 60
5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे 40
5 वर्ष तक की आयु के बच्चे निःशुल्क
पूरी गोल्फ कार्ट (अधिकतम 6 व्यक्ति) 400
प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सफारी भ्रमण
(प्रति ट्रिप)
प्रति व्यक्ति 100
5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे 30
5 वर्ष तक की आयु के बच्चे निःशुल्क
सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यक्ति) 1,000
10 प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन से सूर्यास्त उपरांत
सफारी भ्रमण (प्रति ट्रिप)
प्रति व्यक्ति 300
5-12 वर्ष तक की आयु के बच्चे 150
5 वर्ष तक की आयु के बच्चे निःशुल्क
सम्पूर्ण वाहन (अधिकतम 6 व्यवित) 1,500
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5494
बैट्री चालित वाहनों हेतु उपरोक्त दरों की 75 प्रतिशत राशि देय होगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान , रालामण्डल अभयारण्य एवं गुकुन्दपुर चिड़ियाघर में आगामी पर्यटन वर्ष 01 अक्टूबर, 2024 से प्रारंभ होने वाले सत्र में उक्त शुल्क पर्यटक द्वारा देय होगा । तत्पश्चात प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रुपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा । विदेशी पर्यटकों हेतु उक्त्त शुल्क तथा उप नियम 3 (5) की तालिका में वर्णित शुल्क दुगुना होगा ।
मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 के नियम 34 के उपनियम 11 (3 )(ख) के नीचे निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-
(ग) शेष अन्य संरक्षित क्षेत्रों हेतु पर्यटन वर्ष 2025-26 से प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि लागू होगी जिसे रूपये 5 तक पूर्णांकित किया जायेगा ।
उक्त संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 22 अक्टूबर 2024
क्र. एफ 14-82-1988 - दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग के नियम क्र. एफ 14-82-1988- दस -2 , दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
Bhopal , the 22nd October 2024 No. F 14-82-1988 - X-2
In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and clause (h) of sub- section (2) of section 64 read with section 28 of the as amended Wildlife ( Protection ) Act , 1972 , the State Government, hereby , make the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) ) Rules , 1974 , namely : -
AMENDMENTS
In the sub - rule 3 (4) of the Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules , 1974 , entry fee for Table (a ) Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo is substituted as follows : - 5495
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
(a) Fee Table
Sr
Purpose of visit
1
Visit by walk ( Per Person) 2 By own cycle ( Per Person) Entry Fee (Amt . in Rs . )
25
30
40
Visit by Van Vihar National Park cycle ( Per Person)
3
Two wheelers ( maximum 2 Persons) 4
80
120
Auto Rikshaw ( maximum 4 Persons including
5
300
Light Motor Vehicle ( up to 5 Person capacity)
6
500
Light Motor Vehicle ( More than 5 Person capacity)
7
Mini bus ( up to 20 Person capacity) 8
Bus (More than 20 Person capacity) 9
Safari by Golf cart
PerPerson
Children's between 5-12 years
Children below 5 years of age
Full golf cart ( maximum 6 Person)
Safari by vehicle provide by management Per Person
Children's between 5-12 years
Children below 5 years of age
Full vehicle ( maximum 6 Person )
10
1,100
2,200
60
40
Free
400
100
30
Free
1,000
Night safari by vehicle provided by management
PerPerson
Children's between 5-12 years
Children below 5 years of age
Full vehicle ( maximum 6 Person ) 300
150
Free
1,500
For battery operated vehicles only 75 percent of the above rates will be payable . The above fee will be paid by tourists in Van Vihar National Park, Ralamandal Sanctuary and Mukundpur Zoo in the upcoming tourism season starting from October 1 , 2024. Thereafter , 10 percent fee increase will be applicable after every three years , which will be rounded off to Rs 5. For foreign tourists the above fee and the fee mentioned in sub - rule 3 (5) table will be double .
Below sub - rule 11 (3 )( b ) of Rule 34 of Madhya Pradesh Wildlife (Conservation) Rules, 1974 , following is added : -
(c) For the remaining other protected areas, 10 percent fee increase will be applicable in every 03 years from the tourism year 2025-26 which will be rounded off to Rs 5.
These amendments will come into force from the date of publication in the official Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy .
[ भाग 1 5496
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2024 क्र. 9785 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0038-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची ( 2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
13.115 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ) :-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
(ख) तहसील
:- उज्जैन ग्रामीण
:- मंगरोला
(ग) ग्राम
:- हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अर्जन हेतु निजी
भूमि धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
क्र० सं० सर्वेक्षण संख्या अधिकारी वर्णन
रकबा
(हेक्टे.में)
04 05
01 02 03
1 58 0.070
2 165/4 0.400
3 167/3 0.010
4 181 0.580
5 180/2 0.030
6 177 0.370
7 168 0.010
8 56/2/3 0.350
9 56/1 0.040
10 169 0.010
11 171/1 0.350
12 171/3 0.010
13 172 0.230
14 173/1 0.250 उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
15 173/3 0.200
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस
16 220/1 0.020 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) कंट्रोल्ड हाईवे का
0.070 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
17 220/3
18 217 0.005
19 218/1/1 0.070
20 218/2/1 0.060
21 264 0.030
22 265 0.030
23 266/1 0.080
24 267 0.010
25 303/2/1 0.170
28 302/1/1 0.160
27 302/2/1 0.020
28 357/1 0.030
29 356/1 0.050
30 262 0.090
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5498
31
221/1
32
222
363/1
33
34
365/1
35
366/1
227
35
228
37
38
225/1
261
39
260-
40
41
226
42
225/2
43
225/3
223
44
45
259
46
229
47
232
48
230
224
49
50
231
51
258/1
52
57
53
50
54
52
55
53
56
185
57
184
58
182
59
183
60
102
61
102/1569
62
129
63
127
64
126
65
104
66
107
106/2
67
105
68
68
105/1567/1
कुल रकबा 0.140
0.150
0.030
0.040
0.110
0.250
0.830
0.130
0.480
0.260
0.400
0.120
0.130
0.180
0.490
0.050
0.020
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.050
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.090
0.180
0.070
0.290
0.120
0.150
0.100
0.060
127
0.250
0.070
0.790
0.210
0.620
0.490
0.610
0.010
उज्जैन-जावरा के मध्य
0.370
0.400
0,420
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कंट्रोल्ड हाईवे का
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (ग.प्र)
0.120
0.030
13.115
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में अनुविभागीय (रा .) उज्जैन (ग्रामीण) के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय (रा. ) उज्जैन (ग्रामीण) कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 9777 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0013- अ-82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय कीसूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ): -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.224 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ): -
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- वजीरपुर (जोगीखेड़ी)
(ग) ग्राम
:- 0.224हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
अर्जन हेतु निजी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वेक्षण संख्या
क्र ० सं०
भूमि रकबा (हक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
04
03
02
01
0.010
4
1
0.023
84
2
0.027
85/1/1
3
0.010
85/1/2
4
0.015
86/1/2/2
5
05 उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
उज्जैन(म.प्र)
0.007
87
6
0.122
88/1
7
0.010
88/2
8
0.224
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5500
क्र. 9779- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0011- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का 'हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ): -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.883 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची ( 1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- सोड़ग
(ग) ग्राम
:- 7.883 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र ० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सं० संख्या भूमि रकबा (हक्टे. में) अधिकारी वर्णन
02 03 04 05
01
1 634 0.330
2 633/1 0.011
3 574 0.275
4 575 0.241
5 576 0.479
6 606 0.005
7 577 0.935
8 596 0.220
9 595 0.271
10 593 0.173
11 594 0.330
12 584 0.821
13 591 0.060
14 592 0.017
15 590 0.472
16 585 0.690
17 582 0.513 उज्जैन-जावरा के मध्य
18 436 0.163 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
19 437 0.086 ग्रीनफील्ड एक्सेस
20 446 0.011 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क कंट्रोल्ड हाईवे का
21 442 0.009 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
22 444/2 0.016
23 370/2 0.004
24 371 0.077
25 372 0.001
26 374 0.030
27 375 0.062
28 376 0.060
29 377 0.276
30 378 0.058
31 379 0.087
32 586 0.720
33 587 0.118
34 412 0,107
35 417 0.003
36 425 0.016
37 426/2 0.006
38 431 0.050
39 432/1 0.022
A An
40 432/2 उज्जैन-जावरा के मध्य
0.042
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
41 432/3 0.008 संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस
विकास निगम उज्जैन (म.प्र ) कंट्रोल्ड हाईवे का
42 434 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.008
कुल रकबा 7.883
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5502
क्र. 9780- भू-अर्जन-2024- रा . प्र. क्र. 0016- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होती है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
25.788 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ) :-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- बड़ोदिया काजी
(ग) ग्राम
:- 25.788 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 5503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अर्जन हेतु निजी सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण धारा-12 के अंतर्गत
भूमि रकबा वर्णन
सं० संख्या प्राधिकृत अधिकारी
1 (हक्टे.में)
734 0.020
1
706/1 0.002
2
706/2 0.149
3
705/1 0.557
4
705/2 0.419
5
0.086
6 703
702/1 0.323
7
702/2 0.987
8
702/3 0.286
9
696/2 0.001
10
697 0.840
11
12 698/1 0.060
698/2 0.090
13
14 699/1 0.094
15 699/2 0.380
16 699/3 0.073
17 269/2 0.623
18 270 0.170
0.126 उज्जैन-जावरा के मध्य
19 271/1
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
20 271/2 0.489 संभागीय प्रबंधक म.
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
21 275 0.502 प्र.सड़क विकास
हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
22 276 0.680 निगम उज्जैन (म.प्र) मॉडल
23 278 0.048
24 267 0.001
25 265 1.331
26 266 0.278
27 259/1 0.280
28 260 0.564
29 261 1.002
30 255 0.048
31 257/1 0.516
32 257/2 0.345
33 256/1 0.348
34 256/2 0.045
35 243 0.038
36 244 0.286
37 253/1 0.003
38 245 0.333
39 247 0.034
40 231 0.015
41 223 0.001
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5504
42 224 0.120
43 225/1 0.119
226/1 0.147
44
226/2 0.004
45
227 0.144
46
228/1 0.064
47
228/2 0.077
48
49 229/1 0.055
229/2 0.100
50
230/1 0.021
51
52 230/2 0.091
80/1 0.295
53
54 80/2 0.458
55 65/1 1.085
56 65/2 0.004
57 57/1 0.593
58 57/2 0.238
59 57/3 0.168
60 57/4 0.150
61 57/5 0.223 उज्जैन-जावरा के मध्य
62 57/6 0.235 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
संभागीय प्रबंधक म. ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
63 41/1 0.258
प्र.सड़क विकास हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
64 41/2 0.064
निगम उज्जैन(म.प्र) मॉडल
65 42 0.261
66 49/1 0.014
67 49/2 0.092
68 47 0.001
69 39/1 0.001
70 43/1/1 0.012
71 43/1/2 0.029
72 43/2 0.200
73 43/3 0.042
74 37/1 0.686
75 37/2/1 0.064
76 36/1 0.216
77 36/2 0.187
78 38/2/1 0.007
79 22/2 0.275
80 22/1 0.718
81 23/2 0.234
82 23/1/1 0.008
83 23/1/2 0.001
84 18 0.547
85 17 0.368
5505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
86 16 0.106
87 20/1 0.140
88 19/1 0.315
89 19/2 0.195
4/1 0.010
90
4/2 0.862
91
92 3/1 0.847
3/2 0.025
93
94 3/3 0.005
2 0.057
95
संभागीय प्रबंधक म.
प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.प्र)
266 96
265 97
267 98
275 99
278 100
276 101
281/2 102
281/1 103
280 104
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.348
0.100
0.450
0.062
0.765
0.117
0.010
0.217
0.008
25.788
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5506
क्र. 9783 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0019- अ-82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।
-अनुसूची ( 1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
7.203 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- तुमड़वदा
(ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 7.203 हेक्ट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे.में)
कं० सं०
05
04
03
02
01
0,420
1035
1
0.015
1043
2
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर 0.168
1040
3
0.064
1041
4
संभागीय प्रबंधक ग.प्र . सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.270
5
1042
0.102
6 1047/1
0.203
7 1047/2 5507 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
8 1049/1 0.003
9 1052 0.895
10 894/1 0.410
11 894/2 0.060
12 894/3 0.393
13 894/4 0.045
14 894/5 0.067
15 894/6 0.102
16 870/1 0.380
17 870/2 0.125
868 0.150
18
19 869/1 0.064
20 869/2 0.089
21 867/2 0.006
22 867/3 0.003
23 871 0.026
24 872 0.001
25 875 0.317
26 876 0.086
27 874/2 0.224
28 874/1 0.019
29 879/1 0.501
30 879/2 0.320
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
31 95/2 32 95/3 33 95/1 34 94 35 90/2 36 90/3 37 91 38 93/1 39 93/2 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.020 0.147 0.840 0.196 0.012 0.227 0.030 0.200 0.003 7.203
अधिनियम की धारा -15( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5508
क्र. 9784- भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0022- अ- 82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची ( 1 ) -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.037 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (1 ):-
(1) भूमि का विवरण
1- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- रामगड़
(ग) ग्राम
:- 0.037 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
/ सं ०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में )
05
04
03
02
01
उज्जैन-जावरा के मध्य
0.022
274/1
1
0.015
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
401/3
2
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.037
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से । दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय (रा. ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 9781 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0018-3-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है । 1
-:अनुसूची (1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
9.451 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
घट्टिया
:-
(ख) तहसील
:- नागपुरा
(ग) ग्राम
:- 9.451 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5510
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं ० संख्या भूमि रकबा (हक्टे.में)
05
04
03
01 02
1,478
1 520
2 521 0.024
519/1 0.022
3
4 519/2 0.078
5 519/3 0.024
233 0.241
6
7 232 0,475
231 0.103
8
9 230 0.003
10 218 0.706
11 219/1 0.270
12 219/2 0.022
13 220 0.343
14 221 0.130
223 0.004
15
16 214 0.396
17 213 0.028
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
184/2 1.260 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
18 मॉडल
19 179 0.423
20 178 0.082
21 180 0.427
22 181 0.052
23 96 0.010
24 135 0.026
25 136 0.074
26 132 0.875
27 131/1 0.462
28 131/2 0.155
29 123 0.027
30 124 0.206
31 125 0.043
32 126 0.572
33 127 0.410
कुल रकबा 9,451
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9778 - भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0021 - अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवारं का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.714 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची ( 1 ):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- परोलियाझाली
(ग) ग्राम
:- 6.714हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5512
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
क्रं ० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हक्टे. में )
04 05
01 02 03
1 349/2 0.245
2 345/2 0.378
3 345/3 0.017
4 348 0.341
5 346 0.251
6 342 0.254
7 341 0.062
8 313/1/1 0.013
9 313/1/2 0.047
10 313/1/3 0.069
11 313/1/4 0.265
12 313/2/1 0.030
13 313/2/2 0.030
14 313/2/3 0.030
15 313/2/4 0.053
16 264/2/2 0.282
17 264/2/1 0.460
18 263/2/3 0.002
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
19 263/2/2 0.020 20 263/2/1 21 257/2/1 22 257/2/2 23 257/2/3 24 255/1 25 255/2/1 26 255/2/2 27 254 28 249 29 246/2 30 246/1 31 247/1 32 245/1 33 245/4 34 245/3 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.033 0.070 0.091 0.069 0.410 0.170 0.022 0.421 1.250 0.400 0.719 0.129 0.063 0.016 0.002 6.714
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भींतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -9782- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0011-अ- 82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ).:-
विवरण
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.132 हेक्टर
-अनुसूची (1 ) -
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- विनायगा
(ग) ग्राम
:- 0.132हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे .में )
03
01
02
0.117
1
111
05
04
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.015
112
2
0.132
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5514
क्र.- 9803 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0034-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
15.782 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- रामाबालोदा
(ग) ग्राम
:- 15.782 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
03 02
01
0.027 390/1/2
1
0.036 390/1/1/2
2
05
04 5515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
अधिकारी वर्णन
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे. में)
388/1 0.148
3
4 388/2 0.540
5 388/3 0.050
345 0.005
6
7 387/1 0.298
8 387/2 0.246
346/5 0.200
9
10 346/7 0.096
385/1 0.103
11
12 348 0.435
382 0.004
13
349 0.323
14
15 335/2/3 0.237
16 335/1 0.150
17 335/2/2 0.010
18 316 0.039
317 0.760
19
20 318 0.061
21 319 0.069
22 319/1071 0.003
23 306/1 0.001
24 306/2 0.050
25 304/2 0.003
26 301 0.220
27 300/1 0.144
28 300/2 0.168 उज्जैन-जावरा के मध्य
29 299/1 0.048 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
30 299/2 0.003 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
31 298 0.048 विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
32 540 0.069 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल
33 541 0.039
34 542 0.200
35 543 0.278
36 199/1 0.001
37 549/1 0.002
38 548/1 0.070
39 547/1 0.286
40 547/2 0.166
41 546 0.009
42 560/1 0.028
43 561 0.211
44 562/1 0.247
45 562/2 0.154
46 563/1 0.035
47 564 0.240
48 565 0.298
49 567 0.007
50 120/2/2 0.053
51 119/1 0.141
52 119/2 0.086
53 118 0.618
54 116 0.076
55 0.270
56 115/2 0.200
57 115/3 0.555
58 0.001
59 131/1/2 0.078
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5516
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
60 131/4 0.024
132/1/3 0.104
61
62 132/2 0.045
63 133 0.248
64 134 0.232
106 0.015
65
104/1 0.237
66
67 104/2 0.035
104/3 0.032
68
104/4 0.023
69
105/1 0.115
70
105/2 0.094
71
72 135/1 0.095
135/2 0.002
73
74 103/5 0.265
75 103/6/1 0.059
103/6/2 0.162
76
77 103/4/2 0.155
78 103/4/3 0.064
79 103/3 0.038
108 0.476
80
81 76/1 0.044
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
82 76/2/1 0.035 83 76/2/2 84 77/2 85 74 86 78/1 87 78/2 88 80/2/1 89 80/2/2 90 60/1 91 60/2 92 59/1 93 59/2 94 58 95 57/1 96 57/2 97 56 98 55/1 99 55/2 100 54/1 101 54/2 102 53 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.065 0.735 0.069 0.068 0.300 0.366 0.152 0.097 0.467 0.021 0.010 0.068 0.041 0.571 0.013 0.167 0.628 0.058 0.154 0.190 15.782
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो , यदि कोई हो, फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -9804- भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0035-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रशिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
17.485 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- पासलोद
(ग) ग्राम
:- 17.485 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
चार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
03 01
02
0.099 194/1
1
0.048 2
194/2
05
04 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5518
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे. में)
3 195 0.673
4 196/1/1 0.524
196/1/2 0.010
5
202 1.065
6
7 203 0.153
204 0.113
8
206/1 0.245
9
206/2 0.169
10
11 207/1 0.140
207/2 0.115
12
13 207/3 0.001
14 266 0.090
15 267/1 0.190
16 267/2 0.165
17 268 0.080
18 269 0.220
19 270/3 0.275
20 270/1 0.200
21 272/2 0.014
22 272/3 0.078
23 272/4 0.073
24 273/2 0.360
25 273/3 0.470
26 274 0.845
27 275 0.257
28 277/1 0.045
0.043
संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
29 303/1 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
304/1/1 0.017
30 मॉडल
31 304/1/2/1 0.024
32 304/1/2/2 0.028
33 304/2 0.028
34 308 0.532
35 309/1 0.732
36 309/2 0.450
37 310 0.059
38 312/1 0.585
39 320 0.003
40 324 0.815
41 325 0.070
42 326 0.598
43 327 0.073
44 328 0.031
45 329 0.040
46 330 0.092
47 332 0.792
48 354 0.658
49 355 0.768
50 356 0.530
51 357 0.145
52 359 0.019
53 360 0.028
54 362 0.127
364 0.004
55
365 0.070
56
380/1 0.074
57
380/2 0.060
58
0.003
59 381
1.038
60 408/1
408/2 0.331
61
संभागीय प्रबंधक म.प्र .सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.041
408/3
62
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.028
411/2
63
0.460
413
64
0.580
414
65
0.074
415/1
66
0.719
420/1
67
17.485
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -9806 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0037- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईये का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि' पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
17.949 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- नागदा
(ख) तहसील
:- भाटीसुड़ा
(ग) ग्राम
:- 17.949 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
03 02
01
0.119 134
1
0.076 135/1/1
2
05
04 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
5520
क्र० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या अधिकारी वर्णन
सं० भूमि रकबा (हेक्टे. में)
3 136/2 0.238
4 137/1 0.184
137/2 0.225
5
137/4 0.432
6
7 138/1 0.103
138/2 0.242
139 0.047
9
140/1 0.009
10
127 0.027
11
12 122/2 0.549
13 124 0.130
14 122/1 0.946
158/5 0.036
15
16 120/1 0.224
17 182/1039 0.060
178/1015/1 0.525
18
19 178/1015/2 0.046
20 178 0.857
180 0.077
21
22 179 0.291
23 732 0.406
24 734/1 0.017
734/2 0.060
25
26 729/4 0.356
0.205 उज्जैन-जावरा के मध्य
27 729/5/1
729/5/2 0.040 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
28 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
29 729/5/3 0.035 ग्रीनफील्ड एक्सेस
731 0.149 विकास निगम उज्जैन(म.प्र) कंट्रोल्ड हाईवे का
30
31 730/1 0.004 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
32 729/2 0.038
33 729/3/1 0.063
34 729/3/2 0.046
35 729/3/3 0.121
36 726/1 0.002
37 726/2 0.145
38 726/3 0.253
39 726/4 0.110
40 726/5 0.100
41 726/6 0.080
42 725 0.443
43 781 0.325
44 780/1 0.248
45 782/3 0.196
46 782/2 0.178
47 782/1 0.230
48 792/3 0.175
49 791 0.360
50 790 0.468
51 783/1031/5 0.002
52 789 0.112
53 788 0.263
54 787 0.249
55 794/1 0.340
5521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
786
0.114
56
0.211
806/3
57
813/1033/2
0.127
58
0.405
813/1033/4
59
814/2
0.194
60
0.980
814/1
61
0.118
813/1
62
813/2
0.010
63
0.052
848/1/1
64
0.100
849/2/1
65
849/2/2
0.095
66
0.028
849/1
67
68
848/1/2
0.091
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
69
848/2
0.714
70
850/1
0.002
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.242
850/2
71
0.105
72
851/3
73
853
0.815
0.095
74
854/1
854/2
0.289
75
0.007
76
875/1
0.642
77
869/1
0.386
78
869/2
0.614
79
868
0.251
80
866/2
17.949
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5522
क्र. -9802- भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0033-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
9.068हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- आक्या नजीक
(ग) ग्राम
:- 9.068 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
03 02
01
0.272 253
1
0.004 2
255/1
05
04 5523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3 255/2 0.043
4 256 0.002
255/617 0.036
5
0.860
6 251
247/1 0.576
7
246 0.038
8
9 248/1/1/2 0.589
248/1/2 0.001
10
11 248/2 0.598
244 0.025
12
13 280/2/1 0.058
203/1/1/2/2 0.156
14
15 203/1/1/1 0.192
16 203/1/2 0.105
17 203/2/1 0.090
18 203/2/2 0.382
205/1 0.164
19
205/2 0.752
20
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
0.080 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
21 204
मॉडल
206/1 0.297
22
206/2 0.002
23
201 0.564
24
25 197 0.639
26 198 0.426
27 199 0.001
28 191 0.025
192 0.479
29
196 0.317
30
185 0.125
31
32 186 0.195
184 0.406
33
34 183 0.098
35 182 0.377
36 181 0.017
179 0.077
37
9.068
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 5524
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
क्र.-9801- भू- अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0032-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
4.069हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
(क) जिला
:- उज्जैन
(ख) तहसील
:- नागदा
(ग) ग्राम
:- झिरनिया खाचरोद
:- 4.069 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. मे)
धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01
02
03
04
05
1
502/5
0.086
2
502/6
0.230 5525 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
3 502/7 0.196
502/8 0.182
4
5 502/9 0.179
6 502/10 0.158
502/11 0.174
7
502/12 0.137
8
502/13 0.154
9
502/14 0.132
10
502/15 0.122
11
12 502/16 0.137
502/17 0.123
13
14 502/18 0.118
15 502/19 0.132
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
16 502/20 0.128 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
17 502/21 0.115 मॉडल
18 502/22 0.112
19 502/23 0.136
20 502/24 0.101
21 502/25 0.163
22 502/26 0.155
23 502/27 0.163
24 502/28 0.170
25 502/29 0.154
26 502/30 0.039
27 502/31 0.166
28 524 0.207
कुल रकबा 4.069
अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5526
क्र.-9800- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0031- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कभांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति - इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन मू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.104 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- पिपल्याडाबी
(ग) ग्राम
:- 6.104 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्रं० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
05
04
01
03
02
0.068
1
554
2
554/658/1
0.475 5527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
0.195
554/658/2
3
0.434
4 554/658/3/1
0.188
554/650/1
5
0.200
554/650/2
6
0.174
553/637/1
7
0.073
553/637/2
8
0.010
553
9
0.477
548/1
10
0.125
550/1/2
11
0.235
550/2
12
0.084 549/1
13
0.058
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
551
14
0.890 511
15
0.058 515
16
0.083 510
17
0.001 514/1
18
0.034 514/2
19
0.368 524/2
20
0.151 519/1
21
0.555 519/2
22
0.394 527/2
23
0.774 527/3
24
6.104
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5528
क्र.-9798- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0029-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.419 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- लसूड़िया चुवड़
(ग) ग्राम
:- 7.419 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
03 01
02
1.070 517/1
1
0.532 2
514
05
04 5529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्रं० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3 400/3 0.399
4 400/1 0.129
5 401/1 0.143
401/2 0.256
6
7 403/1/1 0.025
403/1/2 0.057
8
9 403/2 0.310
404 0.123
10
11 410 1.002
12 497 0.425
498 0.020
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
13
0.340 499
14
0.001 495
15
0.290 494
16
1.559 483
17
0.392 481
18
0.182 478/3
19
0.085 20
476/1
0.035 476/2
21
0.044 475/4
22
7.419 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5530
क्र.-9797- भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0028- अ- 82-2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा
के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में 1.553 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
- नागदा
(ख) तहसील
:- पिपल्याशीश
(ग) ग्राम
:- 1.553 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01
02
03 1
400/3
0.035 2
401/1
0.186
0,337 401/2
3
0.172 403
4
04
05
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.716 405
5
0.107 407/2
6
1.553 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9796- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0027- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.036 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमिका विवरण
(क) जिला
:- उज्जैन
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- नवादा
(ग) ग्राम
:- 6.036 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01
02
03 1
356
0.373 2
355
0.252
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
04
05 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5532
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
0.480 3
322/1/1
0.540 322/1/2
4
0.076 5
322/1/3
0.552 322/2
6
0.146 321/1
7
0.237 321/2
8
0.194 9
321/3
0.006 320/1/1
10
0.171 320/1/2
11
0.045 320/2
12
0.003 323
13
0.517 317/1
14
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
0.398 317/2
15
0.099 316/1
16
17
318
0.021
0.376 312/1
18
312/2/1
19
0.400
312/3
0.359 20
21
312/5
0.031
22
0.351 311/1
23
0.403 311/2
0.006 309/1
24
6.036 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. - 9795- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0026- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
8.036 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- कुण्डला
:- 8.036 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 01
02
03 1
166
0.190 2
167
0.150 04
05 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5534
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्रं० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
3 168 0.092
4 169 0.120
5 170 0.117
6 176 0.657
7 163 0.031
164 0.224
8
162 0.406
9
161 0.140
10
160 0.042
11
12 159 0.050
13 153 0.035
14 158 0.109
15 157 0.861
16 144/1/1 0.115
17 144/1/2 0.064
18 99 0.009
19 100 0.202
20 101 0.258
21 126/1 0.073
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
22 126/2 0.014 23 102 0.320 24 107 25 105 26 106 27 109 28 111 29 110 30 112 31 113 32 116 33 117 34 35 35 34 36 36 37 33 38 32 39 31 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.238 0.109 0.367 0.310 0.523 0.001 0.292 0.137 0.129 0.310 0.003 0.167 0.009 0.488 0.211 0.463 8.036
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9794- भू- अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0025- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन मू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.614 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- नागझिरी
(ग) ग्राम
:- 6.614 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
03 02
0.030 01 1
227/1
0.346 2
218/2
05
04 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5536
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे. में)
3 218/1/1 0.261
4 218/1/2 0.066
5 219/2 0,275
6 219/1/1 0.101
7 220 0.394
224/3 0.112
8
221/1 0.062
9
0.312
10 215
215/364 0.006
11
214 0.294
12
211 0.316
13
14 210/1 0.331
210/2 0.356
15
168/1 0.019
16
168/2 0.016
17
18 168/3 0.049
19 168/4 0.084
20 169 0.220
170 0.120
21
0.078
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
22 171 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
172 0.108
23 मॉडल
209 0.152
24
208 0.010
25
85/2 0.085
26
82 0.220
27
181 0.002
28
173/2 0.194
29
30 173/1 0.146
31 174/1 0.179
32 174/2 0.055
174/3 0.050
33
175 0.380
34
35 176/1 0.290
36 176/2 0.016
37 176/3 0.280
38 177/2 0.184
39 79 0.350
40 80 0.065
कुल रकबा 6.614
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9793 - भू-अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0024-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.997 हेक्टर उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- जियाजीगढ़
(ग) ग्राम
:- 6.997 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
01
04
05
02
03
1
163
0.380
2
0.514
162/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5538
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.मे) 3 162/5 0.302 4 162/3 0.247 5 162/2 0.040 6 156 0.520 7 155 0,205 8 148 0.508 9 151 0.405 10 150/1 0.115 11 150/2 0.220 12 152/1 0.476 13 152/2 0.002 14 0.009 15 115/1 0.751 16 115/2 0.068 17 114/1 0.020 18 116/1/1/1/2 0.006
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.175
116/1/1/2
19
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.182
116/1/2
20
0.006
116/2
21
0.118
131/1
22
0.320
131/2
23
0.033
129
24
0.338
134
25
0.190
126
26
0.031
125
27
0.015
127/2
28
0.220
123/1
29
0.202
123/2/1
30
0.086
123/2/2
31
0.035
122/2
32
0.258
121/3
33
6.997
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 28 अक्टूबर 2024
क्र.-9813 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0012- अ- 82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्टोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णितनवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
3.161 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का एन्यूटी मॉडल पर निर्माण शोल्डर हाइब्रिड
-:अनुसूची (1 ):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- सारोला
(ग) ग्राम
:- 3.161 हेक्ट,
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
05
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे.में )
04
02
01
03 0.527
65
1
0.066
64
2
0.615
62
3
0.036
55/2
4
0.347
56
5
0.403
57/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क
विकास निगग उज्जैन (म.प्र)
6
0.094
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
57/1
7
0.028
59
8
0.350
58
9
44
10
0.672 0.023
43
11
3.161
कुल रकबा
अधिनियमकी धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
5540
क्र.-9814- भू- अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0020- अ-82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषन्न समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
विवरण
4.803 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
धुलमर्
(ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 4.803 हेक्ट.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जम हेतु निजी भूमि रकचा (हक्टे.में)
05
04
03
02
01
0.099
252/2
1
251
0.293
2
0.354
3
250/1
0.417
4
250/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.प्र)
5 247/2 0.187
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेरहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्रोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
6 247/3 0.287
7 247/4 0.069
8 244/1 0.472
9 244/2 0.025
10 244/3 0.217
11 249/1 0.156
12 243 0.011
13 242/2 0.567 उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेल
14 220/1/1 0.207 पेटहड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस
15 220/2 0.038 कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एम्युटी
मॉडल
संभागीय प्रबंधक म.प्र . राड़क विकास
निगम उज्जैन (म.प्र)
16 239 0.272
17 230/2/2 0.103
18 230/2/1 0.025
19 222 0.329
20 223 0.072
21 224 0.403
22 225 0.200
कुल रकवा 4.803
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (याट) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है।।
5541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9815- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0017- अ- 82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल सेस्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
3.665 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का एन्युटी मॉडल पर निर्माण शोल्डर हाइब्रिड
-:अनुसूची (1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- झिरन्या
(ग) ग्राम
:- 3.665 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
5542
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में) क्रं० सं०
03 02
01
0.007 490
1
0.100 461/1
2
0.070 3
461/2
0.070
461/3
4
0.043
461/4
5
0.027 461/5
6
0.005 463/2/2
7
0.025
463/2/1
8
0.012
463/1/1
9
0.018 463/1/2
10
0.060
462/2
11
0.140 462/3
12
05
04
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.092 462/4
13
0.050 459/1
14
0.200
459/2
15
1.009 457
16
0.023 458
17
1.034 456
18
0.001 451
19
0.512 454
20
0.011 452
21
0.156 453
22
3.665
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय कलेक्टर की भू-अर्जन शाखा) आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकशी (रा. ) घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5543
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9811 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0042- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ) : -
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
नअधिकारी ज्जैन
12.581 हेक्टर
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन नगर
(ख) तहसील
:- मोहनपुरा
(ग) ग्राम
:- 12.581 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5544
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
0.016
630
1
0.240
609/1
2
0.500
609/2
3
0.165
561
4
0.417
574
5
0.311
575
6
0.509
573
7
0.821
572
8
0.271
629/1
9
0.831
629/2
10
0.384
644/684/1/1
11
0.031
644/684/1/2
12
0.485
643/1
13
0.920
643/2
14
0.037
477
15
0.610
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास
निगम उज्जैन(म.प्र)
476/2
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
16
1.037
467/1
17
0.204
464
18
0.440
261/1
19
0.014
256
20
0.006
21
0.639
9/2/2/1
22
0.540
9/1
23
0.167
10/1
24
0.021
10/2
25
1.044
11/2/1/2
26
0.209
11/4
27
1.170
39/1
28
0.194
24
29
0.348
25/2
30
12.581
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.- 9809 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0042- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
शोल्डर
2.488 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन नगर
(ख) तहसील
:- मोजमखेड़ी
(ग) ग्राम
:- 2.488 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5546
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु
सर्वेक्षण निजी भूमि
सं० संख्या रकबा
हिक्टे.में)
1 47/3/3 0.180
2 47/3/2 0.040
3 47/2/2 0.280
4 36/2/2 0.010
5 36/2/1/2/1 0.500
6 11/1/2/1/2 0.170
7 11/1/2/2 0.007
8 10/1/5/2 0.040
9 10/1/6/2/2 0.030
10/1/7/2/2 0.027
10
10/1/8/2/2 0.025
11
12 4/2/1/2 0.050
4/2/4/2 0.107
13
14 4/2/4/4/1 0.100
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
0.061 4/2/4/3
15
0.157 5/3/1
16
0.090 5/3/2
17
0.088 5/3/3
18
0.121 5/2
19
0.077 5/7
20
0.007 5/5
21
0.010 5/6/1
22
0.093 5/6/2
23
0.026 5/1
24
0.127 6/1/2
25
0.021 6/5
26
0.040 6/1/1
27
0.004 2/2
28
2.488
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9810 -भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0043 - अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
0.277 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (1 ): -
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन नगर
(ख) तहसील
:- भीतरी चक-1
(ग) ग्राम
:- 0.277 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु
क्र० सर्वेक्षण निजी भूमि
सं० संख्या रकबा
(हक्टे.में)
05
03 04
01 02
1 5/1 2.717
2 7 0.199
3 8/2/1 1.387
4 8/3 0.716
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.500
8/4
5
उज्जैन-जायरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.209
6
8/5
0.104
8/6
7
0.105
8
8/7
0.277
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5548
क्र.-9812 - भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0043-अ-82-2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची ( 2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाइवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.451 हेक्टर
जांच के मध्य 4-लेव पेव्हड शोल्डर गौवाकीन्ह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड
१. एब्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची ( 1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उज्जैन नगर
(ख) तहसील
:- भदेड्मयत्तक
(ग) ग्राम
:-1.451 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हवटे .में)
05
04
01
03 0.009
02 95
1
0.030
96
2
0.925
90
3
0.067
52/5/2
4
0.099
52/1
5
0.058
47/1/1
6
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
0.014
57/2
7
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेरा कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
58/10
8
0.047 0.100
58/4/1/1/1
9
0.052
58/2
10
0.026
58/12/1
11
0.024
58/4/2
12
1.451
कुल रकवा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्त्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (य .) अनुभाग उज्जैन नगर के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग उज्जैन नगर कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 29 अक्टूबर 2024 क्र. 9945 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0058- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.288 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- मीण
(ग) ग्राम
:- 10.288 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
04
05
03
02
01
0.121
529/1
1
0.299
529/2
2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5550
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3 524 0.796 4 523/1 0.272 5 523/2 0.425 6 517/1 0.483 7 517/2 0.003 8 521 0.245 9 519/1 0.439 10 519/2 0.192 11 520/1 0.120 12 593/2 0.033 13 562/2 0.205 14 588/1 0.122 15 588/2 0.390 16 588/3 0.196 17 589/1 0.411 18 589/2 0.195 19 589/3 0.040 20 589/4 0.003 21 585/1 0.094 22 585/2 0.236 23 584/3 0.096
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
24 618 0.667 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल
25 619 0.105
26 617/1 0.643
27 617/3 0.511
28 649/2 0.368
29 646/1 0.002
30 646/2 0.003
31 646/3 0.010
32 646/4 0.015
33 645/2 0.222
34 645/1 0.005
35 644/1 0.232
36 644/2 0.084
37 633 0.002
38 642/1 0.369
39 642/2 0.067
40 639 0.249
41 640 0.144
42 641 0.348
43 891/2 0.487
44 891/1 0.105
45 892 0.170
46 893/1 0.064
कुल रकबा 10,288
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.9946- भू-अर्जन-2024- रा. प्र. क्र. 0055 - अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जाक के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लि भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन औ पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने त अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को ऊ भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्ज अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि ऊ परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्य महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही हो प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
11.782 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि काविवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- घिनौदा
(ग) ग्राम
:-11.782 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
05
04
03
02
01
0.005
498/3
1
0.057
499/2
2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5552
क्र० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन
सर्वेक्षण संख्या अधिकारी का वर्णन
सं० भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3 499/3 0.300
4 501 0.553
5 506 0.133
6 505 0.459
7 502/1 0.002
8 503/1 0.096
9 503/2 0.259
10 503/3 0.204
11 504 0.020
12 588 0.929
13 596/2451 0.064
14 587 0.050
15 585 0.408
16 584/1 0.075
17 584/2 0.074
18 583 0.034
19 599/1 0.200
20 599/2 0.362
उज्जैन -जावरा के
21 597/2 0.049
मध्य 4-लेन पेव्हड़
22 598/1 0.518
शोल्डर ग्रीनफील्ड़
602 0.013 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
23 एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
24 603 0.528 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
25 604 0.064 मॉडल
26 631 0.195
629 0.753
27
28 627/1 0.448
627/2 0.070
29
30 626 0.005
31 626/2439 0.176
32 625 0.607
33 644 0.141
34 648 1.314
35 656 0.846
36 655/1 0.170
37 655/2 0.150
38 654/1 0.085
39 654/2 0.110
40 651 0.517
41 653/2 0.153
42 650/2 0.038
43 653/1 0,525
44 1241/1/1/1/1 0.003
45 1242/1/1 0.015
46 1242/2 0.005
कुल रकबा 11.782
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 9947- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0048- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो पाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.003 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील (ग) ग्राम :- भैंसोला (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 7.003 हेक्ट. क्रं० सर्वेक्षण सं० संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. मे)
02
01
03
04
05
836
1
0.678
837/1
2
0.303 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5554
क्रं० सं०
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
3 837/2 0.458 4 839 0.538 5 847/1 0.260 6 847/2 0.180 7 847/3 0.007 8 887 0.916 9 888/1 0.019 10 889 0.725 11 891/1 0.001 12 895 0.213 13 893 0.184
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
14
0.248 896/4
15
896/3
0.376
16
896/2
0.009
17 896/1/1
0.159
18 896/1/2
0.019
19
0.268 897/1
20
897/2
0.602
21
899
0.593
22 901/1
0.247
7.003 कुल रकबा
उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 9948 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0059 - अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
4.064 हेक्टर
उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- श्रीबच्छ
(ग) ग्राम
:- 4.064 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
03
02
04
01
05
0.025
537/1
1
0.185
537/2
2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5556
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
3 537/3 0.335
4 541/1 0.097
5 540/1 0.040
6 540/2 0.050
7 540/3 0.060
8 540/4 0.050
9 540/5 0.220
546/1 0.128
10
11 546/2 0.146
12 539 0.141
13 557 0.290
14 558/1 0.066
558/2 0.006
15
556 0.002
16
555 0.047
17
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
571 0.130
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
18
19 570 0.274
20 569 0.010
21 568 0.017
22 572 0.114
23 575/1 0.400
24 575/2 0.007
25 575/3 0.118
26 575/4 0.400
27 575/5 0.203
28 580/2 0.015
29 580/3 0.111
30 580/4 0.351
31 579 0.026
4.064
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 9949 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र . क्र. 0049-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.742 हेक्टर
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्रोस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील (ग) ग्राम :- गोठड़ा (घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 1.742 हेक्ट. क्र० सर्वेक्षण सं० संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
सार्बजनिक प्रयोजन का वर्णन
02
03
01
04
05
1
6/1/1
0.010
0.030
6/1/2
2
3
11
0.349
4
12
0.685
16/1
5
0.096
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
6
13
0.164
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
7
14
0.408
1.742
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभा खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिका (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5558
क्र. 9950 - भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0054- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
13.634 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- कंचनखेड़ी
(ग) ग्राम
:- 13.634 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्रं० सं०
सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
02
03
01
04
05
1 94/1
0.100
0.273
2 94/2 5559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्रं० सर्वेक्षण
अर्जन हेतु निजी धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सं० संख्या वर्णन
भूमि रकबा (हेक्टे.मे) अधिकारी
3 93/2 0.010
4 95/1 0.435
5 95/2 0.445
6 96 0.575
7 414/577 0.100
8 416 0.269
9 415/1 1.470
10 415/2 0.771
11 417 0.152
12 418/1 0.380
13 419 0.311
14 420 1.210
15 421/1 0.154
16 421/2 0.454
17 408/1 0.149
18 408/2 0.310
19 408/3 0.193
20 409 0.100
21 463/2 0.010
उज्जैन-जावरा के मध्य
22 464 0.190
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
23 465 0.230 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
24 468 0.270 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
25 469 0.010 मॉडल
26 470 0.455
27 471 0.789
28 460 0.020
29 472/1 0.152
30 467/7 0.032
31 467/8 0.631
32 491 0.088
33 503/578 0.086
34 503 0.131
35 504/2 0.387
36 502 0.870
37 501 0.123
38 556/1 0.093
39 557 0.509
40 558 0.541
41 105/2 0.001
42 105/3 0.009
43 106/1 0.050
44 106/2/2 0.078
45 106/2/1 0.010
46 415/3 0.008
कुल रकबा 13.634
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5560
क्र. 9952- भू-अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0041 - अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एवरोरा कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूनि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
13.773 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- गुरला
(ग) ग्राम
:- 13.773 हेक्ट
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
05
03
02
04
01
0.049
19/2
1 5561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्र० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
2 31/3/2 0.071
3 32 0.894
4 33/1 0.604
5 33/2 0.017
6 33/3/1 0.199
7 33/3/2 0.598
8 36/1 0.205
9 36/4 0.170
10 37/1 0.581
11 38/1 0.496
12 38/2/1 0.017
13 40 0.001
14 41/1 0.170
15 41/2 0.168
16 41/3 0.108
17 41/4 0.040
18 42 0.057
19 57/2 0.097
20 58 0.275
21 123 1.251
22 124 1.050
23 130 0.067 उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन
202 0.428 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकारा पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस
24
203 0.115 निगम उज्जैन(म.प्र) कट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड
25
एन्युटी मॉडल
204 0.615
26
27 205/1 0.045
28 205/2 0.149
29 206/2/1 0.350
30 206/2/2/1 0.095
31 217/1 0.148
32 217/2 0.162
33 218 0.554
34 219 0.488
35 220 0.253
36 228 1.194
37 229 0.287
38 234 0.096
39 236/1/1 0.181
40 236/1/2 0.018
41 237 0.211
42 238 0.263
43 239 0.140
44 240 0.237
45 240/990 0.145
46 241/1 0.086
47 241/2 0.098
48 242 0.230
कुल रकबा 13.773
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5562
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
[ भाग 1
क्र. 9953- भू-अर्जन- 2024 - रा. प्र. क्र. 0040-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूवी कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एवसेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
9.282 हेक्टर हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- बरखेड़ा नजीक
(ग) ग्राम
:- 9.282 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
01
03
05
04
1
02 428
0.024
2
423
0.590 5563 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सं०
3 424 4 338/2 5 421/1 6 421/2 7 419/2 8 358/2/1 9 358/2/2/1 10 358/2/2/2 11 358/2/3 12 360 13 359 14 365 15 364/2 16 364/3 17 363 18 367/1 19 367/2 20 368 21 369 22 370/1 23 381/1
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
0.683 0.037 0.016 0.461 0.047 0.012 0.137 0.172 0.211 0.092 0.598 0.217 0.204 0.001 0.249 0.133 0.239 0.200 0.072 0.006 0.251
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
24 384 0.369 25 383 26 385 27 386 28 387/1/1 29 387/1/2 30 387/1/3 31 387/2 32 398/3 33 398/2/1 34 398/2/2/1 35 398/2/2/2 36 398/1/1 37 395/1 38 395/2 39 396 40 397 41 281 42 245/1 43 235/1/2 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.010 0.486 0.146 0.238 0.144 0.064 0.018 0.296 0.065 0.271 0.190 0.600 0.190 0.002 0.144 0.679 0.679 0.038 0.001 9,282
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5564
क्र. 9954 - भू-अर्जन-2024-रा. प्र. क्र. 0030- अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसीं अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
6.514 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- खोकरी
(ग) ग्राम
:- 6.514 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
05
02
03
04
01
0.011
1
174 5565
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
05
सं०
04
03
02
01
0.071
172/1
2
0.459
172/2
3
0.019
169/2
4
0.010
168/1
5
0.303
168/2
6
0.364
173
7
0.167
164/1
8
0.024
164/2
9
0.290
165
10
0.446
163/1
11
0.008
162
12
0.059
181/510
13
0.477
153/1
14
0.162
152
15
0.001
151
16
0.023
148
17
0.441
149
18
0.029
150
19
0.008
145/1
20
0.033
145/2
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
21
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.048
145/3
22
0.090
139/1/1
23
0.111
139/1/2
24
0.138
139/1/3
25
0.144
139/1/4
26
0.140
139/2
27
0.176
137/1
28
0.032
137/2
29
0.409
140/1
30
0.001
140/2
31
0.036
77/1
32
0.025
77/2
33
0.404
85
34
0.120
86
35
0.128
84/1/2
36
0.398
84/2/2
37
0.001
95/1
38
0.349
95/2
39
0.083
96/517
40
0.030
96/1
41
0.246
42 96/2
6.514
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60(साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5566
क्र. 9955 - भू-अर्जन- 2024-रा. प्र. क्र. 0036- अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एवसेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका रार्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
: यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति , आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
12.599 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्रोस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- उन्हेल
(ख) तहसील
:- भाखेड़ा
(ग) ग्राम
:- 12.599 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
05
04
03
02
01
216/6
0.006
1 5567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्रं० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.में) 2 218 0.258 3 219 0.002 4 217 0.748 5 215/1 0.495 6 215/2 0.105 7 214/1 0.585 8 214/2 0.227 9 78 0.003 10 80 0.852 11 80/247 0.084 12 81/4 0.007 13 81/5 0.100 14 81/6 0.081 15 99/4/1 0.119 16 99/4/2 0.050 17 99/4/3 0.300 18 99/4/4 0.123 19 104/1 0.045 20 100 1.085 21 99/1 0.060 22 98 0.787 23 97 0.868
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
0.007 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
24 51
मॉडल
25 28 0.493
26 27/1 0.778
27 27/2 0.278
28 26 0.122
29 31/1 0.138
30 31/2 0.491
31 19/1 0.554
32 19/2/1/1 0.164
33 19/2/1/2 0.127
34 19/2/3 0.061
35 17/1 0.094
36 17/2 0.004
37 9/1 0.043
38 14 0.316
39 13 0.264
40 0.131
41 11/2 0.124
42 10/1 0.210
43 10/2 0.039
44 3/1 0.256
45 2 0.847
46 1 0.068
कुल रकबा 12.599
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5568
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
[ भाग 1
क्र. 9956 - भू- अर्जन- 2024- रा. प्र. क्र. 0051-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.816 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- पाड़सुत्या
:- 10.816 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
क्रं० सं०
सर्वेक्षण संख्या
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.मे)
02
01
03
04
05
370
1
2
371/1
0.639 0.079 5569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
क्रं० सर्वेक्षण अर्जन हेतु निजी
सं० संख्या भूमि रकबा (हेक्टे.में)
3 371/2 0.146
4 371/3 0.026
5 372 0.158
6 373 0.097
7 375 0.034
8 376 0.519
9 377 0.005
10 390 0.027
11 382/2 0.160
12 382/3/3 0.038
13 382/4 0.140
14 383 0.248
15 385 0.094
16 384 0.255
17 576/1 0.200
18 576/2 0.018
19 575 0.152
20 574/2 0.077
21 574/1 0.060
22 573 0.018
23 578 0.067
24 581 0.159
उज्जैन-जावरा के मध्य
25 582 0.785
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
26 598 0.797
27 567 0.044
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
28 600 0.145 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल
29 599 0.410
30 597 0.143
31 630/2 0.445
32 630/1 0.348
33 629/1 0.140
34 629/2/1 0.670
35 628 0.473
36 627 0.363
37 631/2 0.210
38 631/3 0.665
39 633 0.381
40 634/2 0.081
41 634/3 0.321
42 634/4 0.187
43 634/5 0.198
44 634/6/2 0.100
45 583/1 0.060
46 634/1 0.005
47 635 0.100
48 634/6/1 0.177
49 619/1 0.065
50 619/2/2 0.029
51 592 0,044
52 587 0.014
कुल रकबा 10.816
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यर्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर.
5570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2024
क्र. -ए- 7409-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
क्र.-A-7336-दो-2-9-2023.- श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 9 से 21 सितम्बर 2024 तक, 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ सहित, दिनांक 8 सितम्बर 2024 की शाम से दिनांक 23 सितम्बर 2024 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अजय सिंह ठाकुर , मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
No. A- 7409 - III - 10-42-75.- The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No.(4) for holding Link Court : -
TABLE
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
S. No.
Name of the Officer anddesignation
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो मेम्बर सेक्रेटरी (एस. सी. एम. एस. ), के पद पर कार्यरत रहते .
Place, where Link Court is to be held(District)
Period in a monthfor which Link Court is to be held
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
Two Weeks
Uchehara (Satna)
Shri Bishwa Deepak Tiwari , VI District & Additional Sessions Judge, Satna
क्र.-B-4754-दो-2-57-2009.-श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT- SA) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी रजिस्ट्रार (IT- SA), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार, रितुराज सिंह चौहान, रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).
जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर 2024
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो रजिस्ट्रार (IT- SA), के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7207-दो-3-91-2008.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, रजिस्ट्रार (IT- CSA) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2024 तक पांच दिन का आवेदित अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
5571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-B-4747- दो-2-51-2018.-श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस ब (एक) ,दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 8 सितम्बर 2022 से 7 सितम्बर 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी. आर. कम-पी. पी. एस.
जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2024
क्र.-B-4738- दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 20 से 24 अगस्त 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन . चंद उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-7197-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7199-दो-2-7-2019.- श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7201-दो-2-46-2023 . श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7203- दो-2-22-2023. श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 20 अगस्त से 5 सितम्बर 2024 तक, सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 नवम्बर 2024
5572
दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7205- दो-2-115-2017.-श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 , तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 17 सितम्बर 2024 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमेदित (Modalities) के अनुसार- श्री खान की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2024 को उनके खाते में 285 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 646 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
285दिवस
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
30/ 2= 15 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-B-4736- दो-2-16-2022. श्री राजाराम भारतीय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 23 से 26 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर.बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी. पी. एस.
अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 24 सितम्बर 2024 प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय,उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति, महोदय के आदेशानुसार, आशीष तिवारी , डी.आर- कम- पी.पी.एस.
क्र.-अवकाश-1556.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 8 से 22 अगस्त 2024 तक, पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
जबलपुर, दिनांक 18 अक्टूबर , 2024
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
क्र.-B-4813- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री अफसर जावेद खान,, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रं.-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा